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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 391 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर 2019- भाद्र 28, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2019
सूचना
क्र. एफ ए- 3-58-2015-1- पांच- ( 62 ) .-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 70- कं की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 3 - क की प्रविष्टि क्रमांक 1 , 2 एवं 6 को 18 %, 28 % व 5 % से संशोधित कर क्रमशः 23 % , 33 % एवं 10 % किया जाना प्रस्तावित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2019
क्र. एफ ए- 3-58-2015-1- पांच ( 62 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ ए- 3-58-2015-1- पांच ( 62 ) , दिनांक 19 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 19th September 2019
NOTICE
S. No. F A- 3-58-2015-1 -V- ( 62) . In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 70- A of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby , proposes to amend Entry No. 1 , 2 and 6 of Part III - A of the Schedule II of the said Act from 18 % , 28 % and 5 % to 23 %, 33 % and 10 % respectively .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy . 781
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .