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ध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2019- भाद्र 29, शक 1941
क्रमांक 394]
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2019
क्र. एफ- 19-7-2010- बारह-1 .- खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
नियम 68 में,-
उप नियम ( 3 ) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नानुसार परंतुक अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
" परंतु यह कि, राज्य सरकार उपरोक्त के अलावा केन्द्र सरकार के किसी विभाग या उपक्रम को भी प्रदेश में निर्मित की जाने वाली सड़क या अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली साधारण मिट्टी तथा मुरम पर आदेश जारी कर रॉयल्टी से छूट प्रदान कर सकेगी. यह छूट ऐसा आदेश जारी होने की तारीख के बाद जारी होने वाली निविदाओं पर ही लागू होगी . "
Bhopal , the 20th September 2019
No.F- 19-7-2010 - XII - 1 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act , 1957 (67 of 1957) , the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996, namely :-
AMENDMENT
In rule 68 ,-
1. In sub - rule (3 ) , after the first proviso the following proviso shall be inserted , namely :-
"Provided that , in addition to the above , the State Government may also grant exemption from royalty on ordinary clay and murrum used in road or other construction works in the State to any department or organization/undertaking of the Central Government by issuing an order. This exemption shall apply to tenders issued after the date of issue of such an order " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.