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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) मध्यप्रदेश नर्सिग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018....

Published 23 September 2019

Department
चिकित्‍सा शिक्षा
Type
Extraordinary
Gazette no.
398
Identifier
in.gazette.madhya.2019-09-23.398.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2019- आश्विन 1 , शक 1941

क्रमांक 398]

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. एफ 5-22-2018-55-2.- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश उपचर्या प्रसाविका, सहायी उपचारिका- प्रसारिका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973 ) की धारा 24 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1 नियम 4 में , उपनियम (1 ) में, खण्ड (दो) में, पूर्णविराम के स्थान पर कॉलम स्थापित किया जाये और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थातः- " परन्तु यदि संस्था का अपना स्वयं का अकादमी भवन नहीं है तो आवेदक संस्था द्वारा इस आशय आवेदन के समय 10 लाख रूपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा । यदि संस्था 3 वर्ष में अपना स्वयं का अकादमी भवन नहीं बनाती है । तो 10 लाख रूपये की शास्तिजमा की जायेगी । "

795 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2019

796

2 अनुसूची-3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थातः-

"अनुसूची-3" (नियम 4(3) देखिए) अस्पताल की आवश्यकता

(प्रारूप)

एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल

विवरण

अनु. क.

जी.एन.एम. के लिए

बी.एस. सी. नर्सिंग के लिए

पोस्ट बेसिक बी.एस. सी. नर्सिंग के लिए

साईकियाट्रिक

पीडियाट्रिक

1

+50

+100*

100 * .1 .

ऑब्स्ट्रेटिक एण्ड गायोनोकॉलोजी

हेल्थ कम्युनिटी

मेडिकल सर्जिकल

.!.

बिस्तरों की संख्या

जी के बिस्तर प्रति 5 छात्र के लिए 15 ओ.बी.

प्रति 5 छात्र के लिए पीडियाट्रिक के 15 बिस्तर

प्रति 5 छात्र के लिए 15 मेडिकल सर्जिकल बिस्तर

50

50

50

2 मानसिक चिकित्सालय में बिस्तर

प्रति 5 छात्र के लिए साईकियाट्रिक 15बिस्तर

01

01

3 प्राथमिक एवं 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्रति 5 छात्र के लिए 02 प्राथमिक एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

टिप्पणः

(1) जी.एन.एम. बी.एस.सी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए उपरोक्त आवश्कता न्यूनतम होकर 30 छात्र के लिए है । छात्र संख्या में वृद्धि होने पर प्रति छात्र तीन अतिरिक्त बिस्तर के मान से आवश्यक होंगे ।

(2) किसी संस्था द्वारा एम.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम का एक बैच उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं संस्था के 100 बिस्तरीय अस्पताल में 50 सुपर स्पेशलिटी बिस्तर अस्पताल होना अनिवार्य है ।

अथवा

कोई भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो कि ऊपर वर्णित आवश्यकता की पूर्ति करता हो वह भी एम.एस.सी नर्सिंग पाठ्यकम प्रारंभ कर सकता है ।

(3) *अनुसूचित क्षेत्र के लिए अस्पताल की अर्हता में शिथिलता प्रदान कर न्यूनतम 50 बिस्तर का अस्पताल मान्य होगा । पाठ्यक्रम एवं छात्रों की संख्या के मान से आवश्यक बिस्तर संख्या अनुसूची अनुसार होना अनिवार्य है ।

(4) . ! . स्वयं का 100 बिस्तरीय अस्पताल होने पर 50-50 बिस्तरीय दो अस्पतालों की सम्बद्धता मान्य होगी । 796(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2019

3. अनुसूची-3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए , अर्थात्ः-

"अनुसूची-3 क

निम्न सुपर स्पेशलिटी विषयों में कोई भी संस्था, जो अनुसूची (3 ) अनुसार पूर्ति करती हो तथा निम्नानुसार सुविधाओं से युक्त सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, स्वयं का अथवा सम्बद्ध हो, में एम. एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकती है,-

1. कार्डियो थोरेसिक (1 ) कम से कम 50-100 बिस्तर हृदय रोग से सबन्धित अस्पताल हो ।

(2 ) सीसीयू, आईसीसीयू, आईसीयू एवं आईसीयू के साथ- साथ स्वयं की अथवा सम्बद्ध थोरेसिक इकाई हो ।

2. किटिकल केयर (1 ) 250-500 बिस्तरीय सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में कम से कम 8-10 क्रिटिकल केयर बिस्तर एवं आईसीयू

कम से कम 50 बिस्तर का न्यूरोलॉजी अस्पताल ।

(1 )

न्यूरोसाइन्स नर्सिंग

3.

आंकोलॉजी नर्सिंग

4.

(1 ) रीजनल कैंसर सेंटर / कैंसर हॉस्पिटल , कम से कम 100 बिस्तर जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियो थेरेपी एवं पेलियेटिव केयर इकाइयां हो ।

5.

(1 )

आर्थोपिडिक एवं रिहेबिलिटेशन नर्सिंग

250 से 500 बिस्तर का अस्पताल जिसमें कम से कम 50 बिस्तर हड्डी विभाग की इकाई एवं पुनर्वास इकाई हो । नियोनेटल नर्सिंग (1 )

6.

250 से 500 बिस्तर का अस्पताल जिसमें लेवल दो एवं तीन एनआईसीयू की उपलब्धता हो एवं 10 या अधिक एनआईसीयू बिस्तर हों ।

(1 )

ऑपरेशन रूम नर्सिंग

7.

250 से 500 बिस्तर का अस्पताल जिसमें केवल जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक, कार्डियोथोरेसिक, गायनिक एवं आब्स्ट्रेटिकल , आर्थोपेडिक्स, ऑप्थेलमिक, ई.ए.टी एवं न्यूरोसर्जरी की सुविधा हो ।

(1 )

8. इमरजेंसी एवं डिसास्टर मैनेजमेंट

250 से 500 बिस्तर के अस्पताल के साथ आई.सी.यू की सुविधा एवं 10 इमरजेंसी बिस्तर हों । " । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2019

796(2)

4. अनुसूची -4 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए , अर्थात्ः-

"अनुसूची-4

(नियम 4(4) देखिए)

शिक्षण संकाय

(अ) आवश्यक पद

(प्रारूप)

आवश्यक पद

पदनाम

एम.एस.सी. नर्सिंग

जी.एन.एम

पोस्ट बेसिक

नर्सिंग

बी.एस.सी. नर्सिंग

1

प्राचार्य

1

उप प्राचार्य

1

प्राध्यापक

1

2

सह प्राध्यापक

+2

प्रत्येक विषय हेतु एक प्राध्यापक

3

सहायक प्राध्यापक

प्रति 10 छात्र पर एक

ट्यूटर

टिप्पणः

1. जी.एन.एम. , बी.एस.सी. नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रति 10 अतिरिक्त छात्र के लिए एक सहायक प्राध्यापक अथवा अतिरिक्त ट्यूटर होना आवश्यक है ।

2. एम.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु संस्था में उपलब्ध प्राध्यापक / सह- प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक द्वारा धारित विषय विशेषज्ञता के क्षेत्र मे पृथक् से सहायक प्राध्यापक आवश्यक नहीं है ।

3. शैक्षणिक संवर्ग के कुल व्यक्तियों में से 70 प्रतिशत महिला होना अपेक्षित है ।

4. आवेदन के समय शिक्षण संकाय का मध्यप्रदेश नर्सिंग कांउसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है । अन्य राज्य से पंजीयन की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 6 माह में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पंजीयन कराना अनिवार्य है । " । 796(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2019

शिक्षक संकाय

(ब) आवश्यक अर्हताएं

अनुभव

शिक्षा

पदनाम

अभ्युक्ति

कुल अनुभव

अवधि

अध्यापन का अनुभव

05 वर्ष

05 वर्ष

बी.एस.सी. नर्सिंग

प्राचार्य (केवल जी. एन.एम. हेतु)

12वर्ष

एम.एस.सी. नर्सिंग 15 वर्ष 7

प्राचार्य (जी.एन.एम. को छोड़कर)

05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।

03वर्ष

03 वर्ष

बी.एस.सी /पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.

उप प्राचार्य (जी.एन.एम. हेतु)

10 वर्ष

12वर्ष

एम.एस.सी. नर्सिंग

उप प्राचार्य (अन्य)

05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है ।

07 वर्ष

10 वर्ष

एम.एस.सी. नर्सिंग

05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।

05 वर्ष

08 वर्ष

एम.एस.सी. नर्सिंग

05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है ।

03 वर्ष

03 वर्ष

एम.एस. सी. नर्सिंग

01 वर्ष

ट्यूटर

बी.एस.सी. /पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2019

796 (4)

5. अनुसूची-10 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

"अनुसूची-10

(नियम 9 (एक) देखिए) (अ) चिकित्सालय से सम्बद्धता (प्रारूप)

1. चिकित्सालय का नाम

2. चिकित्सालय का पता

..दूरभाष क्रं..

ईमेल..

3. चिकित्सालय के पंजीयन संबंधी जानकारीः

3.1 पंजीयनकर्ता का पदनाम एवं स्थान......

3.2पंजीयन क्रमांक.

... तक

...से दिनांक

3.3 पंजीयन विधि मान्यता की अवधि दिनांक

उपलब्ध

पंजीकृत संख्या

विषय

3.4 पंजीकृत बिस्तर संख्या

संख्या मेडीकल / सर्जीकल

ऑर्थो

ओ.बी.जी.

पीडियाट्रिक

सायकियाट्रिक

अन्य

योग

4. विगत वर्ष (1 अक्टूबर से 30 सितम्बर) तक कुल भर्ती मरीज की आई.पी.डी. संख्या

5. क्या चिकित्सालय आवेदक संस्था के स्वयं के स्वत्व का है ।

हाँ/ नहीं

6. यदि उक्त 4 का उत्तर नहीं में हो तो आवेदक संस्था के 796(5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2019

संचालक / ट्रस्टी का नाम जो चिकित्सालय का

संचालक / ट्रस्टी है ।

7. नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सालय की सम्बद्धता

1. नर्सिंग शिक्षण / प्रशिक्षण संस्था का नाम

2. पाठ्यक्रम

3. छात्र संख्या

दिनांक तक

4. सम्बद्धता दिवस , दिनांक से

8. उक्त बिन्दु 1 से 7 तक प्रविष्टि पश्चात् प्रिन्ट आउट पर चिकित्सालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं पद मुद्रा जारी कर प्रमाण पत्र अपलोड करें ।

9. अस्पताल के वार्ड दर्शाते हुए अक्षांश एवं देशांतर के साथ फोटो अपलोड करें ।

10. शासकीय चिकित्सालय की सम्बद्धता की स्थिति में रोगी कल्याण समिति / स्वशासी कार्यकारिणी द्वारा नियत शुल्क के प्रमाणं की प्रति अपलोड करें । " ।

3. जमा की गई रकम

2. दिनांक

1. डी.डी. नम्बर / चैक नम्बर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2019

796 (6)

6. अनुसूची-11 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए , अर्थात्ः-

"अनुसूची-11

(नियम 10 देखिए)

प्रति पाठ्यक्रम प्रति आवेदन शुल्क

(वर्ष 2018-19 के लिए)

(प्रारूप)

नर्सिंग पाठ्यक्रम सुरक्षा राशि

50,000

50,000 जी.एन.एम

50,000 बी.एस.सी नर्सिंग

50,000 पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग

50,000 एम.एस.सी. नर्सिंग

आवेदन

पुनः निरीक्षण शुल्क नवीन सीट वृद्धि

25,000 15,000

10,000

25,000 35,000

25,000

25,000 35,000

25,000

25,000 75,000

50,000

स्कूल /कॉलेज नवीनीकरण शुल्क

(वर्ष 2018-19 के लिए)

स्कूल / कॉलेज ए.एन.एम. स्कूल

जी.एन.एम. स्कूल

बी.एस.सी नर्सिंग कॉलेज

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज एम.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज

राशि

6,000

12,000

18,000

18,000

18,000

नोटः- "प्रत्येक प्रति तीन वर्ष उपरांत देय शुल्क में वर्ष 2018-19 के लिए नियत शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । " ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-09-23.398.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-09-23.398.Extraordinary.