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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 30 सितम्बर 2019-आश्विन 8 शक 1941
क्रमांक 404]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019
क्र. 16325-261 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २२ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९
[दिनांक १६ सितम्बर , २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक ३० सितम्बर, २०१ ९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.
धारा ३५ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा ३५ में, खण्ड (च ) का लोप किया जाए.
807 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2019
808
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019
क्र. 16325-261 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 22 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 22 OF 2019
THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ( AMENDMENT) ACT, 2019 [Received the assent of the Governor on the 16th September, 2019 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 30th September, 2019. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-
Short title.
1. This Act maybe called the Madhya Pradesh Municipalities ( Amendment ) Act , 2019.
Amendment of Section 35.
2. In Section 35 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ), clause (f) shall be omitted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .