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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 30 सितम्बर 2019-आश्विन 8 शक 1941
क्रमांक 405 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019
क्र. 16324-262 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 सितम्बर, 2019 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९
विषय-सूची.
धाराएं:
१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ७९ का लोप.
३. धारा ८० का लोप .
४. धारा ८१ का लोप.
५. धारा ८२ का लोप.
६. धारा ८३ का लोप.
809 810
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2019
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९
[दिनांक ९ सितम्बर, २०१ ९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३० सितम्बर, २०१ ९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, १ ९ ४ ९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य ( संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा ७ ९ का लोप.
२. मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, १ ९४९ ( क्रमांक ३६ सन् १ ९४९ ) ( जो इसमें इसके पश्चात्मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ७ ९ का लोप किया जाए.
धारा ८० का लोप.
३. मूल अधिनियम की धारा ८० का लोप किया जाए.
धारा ८१ का लोप.
४. मूल अधिनियम की धारा ८१ का लोप किया जाए.
धारा ८२ का लोप.
५. मूल अधिनियम की धारा ८२ का लोप किया जाए.
धारा ८३ का लोप.
६. मूल अधिनियम की धारा ८३ का लोप किया जाए.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019
क्र. 16324-262-इक्कीस- अ ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 23 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT NO . 23 OF 2019
THE MADHYA PRADESH PUBLIC HEALTH ( AMENDMENT ) ACT, 2019
TABLE OF CONTENTS
Sections :
1. Short title .
2. Deletion of section 79 .
3. Deletion of section 80 .
4. Deletion of section 81 .
5. Deletion of section 82 .
6. Deletion of section 83 .
810 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2019
MADHYA PRADESH ACT
NO . 23 OF 2019
THE MADHYA PRADESH PUBLIC HEALTH ( AMENDMENT) ACT , 2019
[Received the assent of the Governor on the 9th September, 2019 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 30th September , 2019. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Public Health Act, 1949 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows :-
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Public Health (Amendment) Act , 2019 .
of
Deletion
section 79.
2. Section 79 of the Madhya Pradesh Public Health Act , 1949 (No. 36 of 1949) (hereinafter referred to as the principal Act ) shall be deleted.
3. Sections 80 of the principal Act shall be deleted.
Deletion section80. of 4. Sections 81 of the principal Act shall be deleted.
Deletion section 81 . of 5. Sections 82 of the principal Act shall be deleted.
Deletion section 82. of 6. Sections 83 of the principal Act shall be deleted.
of Deletion section 83 .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.