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मध्य प्रदे
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 408]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2019-आश्विन 11 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2019
क्र. एफ 6 - बी-1-2019-1- पांच- ( 69 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा ( तृतीय श्रेणी - कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची- पांच में, स्कीम के अधीन, अनुक्रमांक 4 (क) , 4 ( ख ) तथा 5 ( 3 ) में , शब्द " लिखित परीक्षा " के स्थान पर, शब्द " लिखित परीक्षा या ऑनलाईन परीक्षा " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2019
क्र. एफ 6 -बी-1-2019-1 - पांच-( 69 ) . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 6- बी-1-2019-1-पांच-( 69 ) , दिनांक 3 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हर्षिका सिंह , उपसचिव.
Bhopal , the 3rd October 2019
No. F 6-B - 1-2019-1 - V (69) . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution ofIndia , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Commercial Tax Department Subordinate Taxation Service ( Class III - Executive) Recruitment Rules , 2007 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule - V , under the Scheme , in serial number 4 (a) , 4(b) and 5 (3 ) , for the words "written examination " , the words " written examination or Online examination ' shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HARSHIKA SINGH , Dy. Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.