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वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 409]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2019- आश्विन 11 , शक 1941
प्रवासी भारतीय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019, 3 अक्टूबर 2019
क्र. 141-09-2018- चौसठ. - राज्य के विकास एवं प्रवासी भारतीयों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में उत्कृष्ट / उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रवासी भारतीयों को रत्न सम्मान से सम्मानित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश रत्न सम्मान पुरस्कार की स्थापना की गई है . मध्यप्रदेश रत्न सम्मान के चयन की प्रक्रिया एवं पात्रता नियमः-
1. मध्यप्रदेश का कोई भी वयस्क नागरिक जो विदेश में प्रवासी भारतीय के रूप में निवासरत हो, के द्वारा राज्य के विकास के लिये प्रत्येक वर्ष निम्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट / उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति जिसके विरुद्ध देश / विदेश एवं राज्य के किसी भी न्यायालय में अपराधिक प्रकरण दर्ज ना हो , को मध्यप्रदेश रत्न सम्मान के लिये चुने जाने की पात्रता होगी:-
(एक) उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण एवं परिणाम मूलक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य.
(दो ) स्वास्थ्य: आम नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए कार्य एवं अधोसंरचनात्मक विकास के लिये किये गए कार्य.
(तीन) तकनीकी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से तकनीकी विस्तार एवं नवीन तकनीकी स्थापना के क्षेत्र में किए गए कार्य .
(चार) निवेश : मध्यप्रदेश को समृद्ध राज्य बनाए जाने की दिशा में प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये किए गए निवेश के लिये.
(पांच) समाज कल्याण समाज कल्याण एवं साम्प्रदायिक सदभाव तथा धर्म निरपेक्षता के क्षेत्र में किए गए कार्य.
(छह) कृषि : खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भरता के साथ प्रदेश को निर्यातक राज्य बनाए जाने की दिशा में कृषि उपज के विकास तथा कृषि को हानि रहित / लाभदायक आकर्षित उद्योग बनाये जाने की दिशा में किए गए कार्यों के लिये.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2019
(सात) पर्यावरण: प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव एवं इनके दुरूपयोग / दोहन को रोकने तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं पर्यावरण की रक्षा , संरक्षण तथा स्वच्छता की दिशा में किए गए कार्यों के लिये.
2. मध्यप्रदेश रत्न सम्मान के रूप में रुपए 2.00 लाख ( रुपए दो लाख मात्र ) की राशि से चयनित प्रवासी भारतीय को सम्मानित किया जाएगा.
3. पुरस्कार के लिये पूर्ववर्ती कार्य की वर्तमान में भी निरन्तरता एवं सक्रियता होना आवश्यक होगी.
4. पुरस्कार प्रदान किए जाने का समय एवं स्थानः राज्य शासन द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित किये जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में.
5. आवेदन की प्रक्रिया : friendsofmp.gov.in पर मध्यप्रदेश रत्न सम्मान के लिये सूचना विज्ञप्ति एवं समय - सारणी का प्रसारण कर फ्रेण्ड्ऑफएमपी पोर्टल पर यथा समय उपलब्ध कराये गए आवेदन फार्म निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे .
6. आवेदन- पत्रों पर विचार की प्रक्रिया अधिसूचना / विज्ञापन के अंतर्गत विहित समय - सीमा में फ्रेण्ड्सऑफएमपी पोर्टल (friendsofmp.gov.in) पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा.
7. चयन प्रक्रिया : मध्यप्रदेश रत्न सम्मान की चयन प्रक्रिया के लिये राज्य शासन द्वारा गठित समिति की जूरी की बैठक में लिये गए निर्णयों के अनुरूप अनुशासित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन का निर्णय अधिमान्य होगा.
8. यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.