ध्य प्रदे
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 40]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019- आश्विन 12 , शक 1941
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख) ( 1 ) अध्यादेश,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2019
फा. क्र. 2887-80- पी.एस.एल. इक्कीस- ब ( दो) 2019.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री शंशाक शेखर, प्रभारी महाधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते है.
F. No.2887-80- P.S.L. -XXI - B ( II) .-In exercise of the powers conferred by clause (I) of article 165 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Shashank Shekhar, Incharge Advocate General to be Advoate General of Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of hisduties .
भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2019
फा. क्र. 4763 - इक्कीस- ब ( एक ) 2019.- राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव , विधि के एक रिक्त पद पर श्री आर. के. गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति के नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 2 सितम्बर 2019 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना- (9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद- 025 -संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
7105
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.
7106
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2019
फा. क्र. 4962- इक्कीस ( ब-दो ) 2019.- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951 - इक्कीस ( ब - दो) 16 , दिनांक 12अगस्त2016 की सारणी के सरल क्रमांक -11 ( 2 ) , 11 (4 ) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला - धार की तहसील धरमपुरी से तहसील - सरदारपुर, जिला- धार में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील - धरमपुरी एवं तहसील- सरदापुर, जिला- धार में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:-
स. क्र.
जिला/तहसील
कुल स्वीकृत पद
नवीन आवंटित
पद
पूर्वस्वीकृत पद
(2)
(3) (1)
04
02 धरमपुरी (धार )
11(2)
02
04
11(4) सरदारपुर ( धार )
घटाये गये पदों की संख्या
बढ़ाये गये पदों कीसंख्या
(6) (4)
(5)
00
05 01
00
01
07
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019
फा. क्र. 5007 - इक्कीस- ( ब-दो ) 2019.- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951 - इक्कीस (ब- दो ) 16 , दिनांक 12अगस्त 2016 तथा दिनांक 14 दिसम्बर 2017 की सारणी के सरल क्रमांक-33 ( 2 ) , 33 ( 3 ) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एकपद को जिला- सतना की तहसील रामपुरबघेलान से तहसील-अमरपाटन, जिला- सतना में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात्तहसील - रामपुरबघेलान एवं तहसील- अमरपाटन , जिला- सतना में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:-
स. क्र.
जिला/तहसील पूर्वस्वीकृत पद
कुलस्वीकृत पद घटाये गये पदों कीसंख्या
नवीन आवंटित
पद
(1)
(3)
(2)
02
04
रामपुरबघेलान ( सतना)
33(2)
05
02 33(3) अमरपाटन ( सतना)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019
क्र. एफ- 3-3-2015- इकतालीस - 2.- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समसंख्यक आदेश , दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी की गई " मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेटसेवा प्रदाता/ अवसरंचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा- निर्देश, 2019 " की कंडिका 11 ( ग ) को संशोधित करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रस्तावित करता है:-
(ग ) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति केसामान्यतः 30 दिन एवं अधिकतम 45 दिन के भीतर निपटाएगा और इस समय - सीमा में विभिन्न प्राधिकरणों/
बढ़ाये गये पदों कीसंख्या
(6) (4)
(5)
01 00
00 01
05 08
संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.
अधिकारियों से अनापति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने में लिया गया समय सम्मिलित होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2019
क्र. एफ-1 (सी) -3-2019- ई- चार.- मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 21 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन भाग 1 ]
7107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
करता है:-
संशोधन
उक्त अनुसूची के मद " च- अन्य संस्थायें" में अनुक्रमांक 65 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये,
" 66- मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण , भोपाल " इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें , समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी .
No. F. 1(C) -3-2019- E- IV. In exercise of the powers conferred by the sub- section (3 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 (43 of 1973 ) the State Government ,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जून 2019
hereby, makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam , namely:-
AMENDMENT
In the said schedule , after serial number 65 of the item " F other Local Bodies , " the following serial number and entries relating thereto shall be added namely:-
"66- Madhya Pradesh Tirth Sthan evam Mela Pradhikaran Bhopal"
Rate of the Audit fees of these bodies would be accrding to that fixed by the Government from time to time .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार जैन , उपसचिव.
सूचना
क्र. एफ - 3-141-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल कीसूचना क्रमांक 2681-04- उपां - टीसी - सतना -2016 , दिनांक 16 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सतना विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
1
1338/1
कृपालपुर
(4) 6.863में से 2.803 तहसील
रघुराजनगर जिला-सतना.
योग .. 2.803 शर्त.-
1. यह उपांतरण केवल बायपास मार्ग के उत्तरी दिशा में स्थित भूमि पर ही स्वीकार्य होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण सतना विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
(6)
कृषिएवं मार्ग
आवासीय एवं मार्ग ( अटल आश्रय योजना)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
[ भाग 1 7108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019
क्र. 1406-1482-2019- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 1 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक एफ-6-5-07- ए- सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है , को निरस्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों के उपक्रमों के संबंध में प्रभावशील होंगे , जहां तत्पश्चात् किसी भी दिवस पर कर्मचारियों की संख्या एक सौ से अधिक थी अथवा है.
No. 1406-1482-2019 -XVI .- In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 1 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (No. 27 of 1960) , the State Government , hereby , rescinds the Notification No. F- 6-5-07 - A - XVI , dated 14th August 2017 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th August, 2017and directs that all the provisions of the said Act shall come into force on the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette in respect of undertaking in the industries covered under the said Act wherein the number of employee on any day thereafter was or is more than one hundred .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.
कार्यालय , वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 4 सितम्बर 2019
अधिसूचना क्रमांक 193-2014-15-30 - पन्द्रह ( ) 489- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सून 2017) की धारा 167 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-02-2017-1- पांच (48 ) दिनांक 20 जून 2019 के अनुक्रम में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी एवं कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कॉलम ( 4 ) में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित एवं उद्भूत होने वाले अपील प्रकरण सुनने हेतु अधिकृत किया जाता है:-
सारणी
अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र (4)
अधिकारी का पदनाम
(3)
अ. क्र. (1) 1
अधिकारी का नाम (2) श्री आनंद भार्गव
राज्य कर संयुक्त आयुक्त
(अपीलीय प्राधिकारी इन्दौर संभाग-1 )
इन्दौर संभाग -1 , रतलाम संभाग एवं खण्डवा संभाग के साथ इन्दौर संभाग-2 एवं उज्जैन संभाग ( एंटी इंवेजन ब्यूरो इन्दौर- ए एवं इन्दौर- बी से संबंधित अपील प्रकरण सहित) .
डी. पी. आहूजा, आयुक्त.
7109 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर
(574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेड़ी)
जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2019
क्र. फा. नं. 07- आरटीआई - राविसेप्रा -2019.- माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21 अगस्त 2019 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश क्रमांक फा. नं. 22- स्था. - 134-06- जबलपुर , दिनांक 2 मई 2006 में आंशिक संशोधन किया जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5( 1 ) , 5 ( 2 ) एवं 19 ( 1 ) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाविहित किये जाते हैं:-
1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं वहां पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है.
2. जिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जिला विधिक सहायता अधिकारी का पद रिक्त है, उन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी के पदीय कर्त्तव्यों के दायित्वों का वहन करने हेतु वहां पदस्थ वरिष्ठतम लिपिक को लोक सूचना अधिकारी नामांकित करते हुए पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है.
3. अन्य आदेश यथावत् रहेगा.
गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव.
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019
क्रमांक 301-001-2014 .- मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 ( 7 ) में वैष्ठित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 10 मई 2019 में परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार निम्न सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है , यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी:-
संबद्ध जिला फोरम (3)
मुख्य जिला फोरम (2)
क्र. (1)
1
सागर
दमोह एवं विदिशा
सीहोर
2
भोपाल क्रमांक-1
रायसेन
3
भोपाल क्रमांक-2
4 7110
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से मध्यप्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:-
क्र. (1)
मुख्य जिला फोरम (2) 1
भोपाल क्रमांक-1 2
भोपाल क्रमांक-2 3
इन्दौर क्रमांक -1 4
इन्दौर क्रमांक-2 5
जबलपुर क्रमांक -1 6
जबलपुर क्रमांक-2
ग्वालियर 7
8
रीवा
उज्जैन
9
10
सागर
11
रतलाम
12
मंदसौर
13
छिन्दवाड़ा 14
गुना
15
धार
16
सतना
खण्डवा
17
18
शिवपुरी
19
छतरपुर
20
होशंगाबाद संबद्ध जिला फोरम (3)
सीहोर
रायसेन
देवास
मण्डला एवं डिण्डौरी
नरसिंहपुर
भिण्ड एवं मुरैना
सीधी, शहडोल, अनूपपुर
शाजापुर
दमोह एवं विदिशा
झाबुआ
नीमच
सिवनी एवं बालाघाट
राजगढ़ एवं अशोकनगर
बड़वानी एवं मण्डलेश्वर
कटनी एवं उमरिया
बुरहानपुर एवं हरदा
श्योपुर एवं दतिया
पन्ना एवं टीकमगढ़
बैतूल
माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य आयोग के आदेशानुसार,
राजीव म. आपटे , रजिस्ट्रार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी , दिनांक 25 सितम्बर 2019
क्र. 520- भू-अर्जन-2019.- रेलवे परियोजना रीवा- सीधी- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम- नौढ़िया, तहसील गोपद बनास , जिला सीधी के निजी भूमि रकबा 9.351 हे. के अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत दिनांक 2 जून 2018 को अधिसूचना जारी की जाकर राजपत्र में दिनांक 15 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया तथा भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की अधिसूचना दो स्थानीय समाचार- पत्रों में क्रमशः दिनांक 5 जून 2018 एवं दिनांक 7 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया था.
उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधान सभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तथा संबंधित विभागों से मूल्यांकन की कार्यवाही में विलम्ब होने से भू- अर्जन की कार्यवाही धारा 19 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की नियत समय- सीमा अवधि के अन्दर अवार्ड पारित नहीं हो सका. चूंकि रीवा- सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना आम जनता के भाग 1 ]
7111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य रेल लाईन निर्माण का भाग है , यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में व लोक प्रयोजन के लिए हो रही है, जिसके कारण भू- अर्जन की कार्यवाहीं किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 खण्ड (ड) के परन्तुक एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए ग्राम नौढिया, तहसील गोपद बनास , जिला सीधी के कुल रकबा 9.351 हे. के धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही की अवधि आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ( भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 )
सीहोर, दिनांक 26 सितम्बर 2019
शुद्धि-पत्र
प्रकरण क्रमांक 20 -अ-82-2017-18.- पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित भूमि हेतु भू- अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था. उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल में विसंगतियां पाई गई, जिनका नियमानुसार दुरस्तीकरण कराया गया. उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात् पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है .
स. क्र.
पूर्वोक्त अधिसूचना धारा 19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य ) (1) सर्वे नम्बर
क्षेत्रफल (हे. ) 1
2
3
4
5
94/2
1.610 6
467/106
3.763
1.640 7
84/1/2
0.283 8
0.751 9
83/1/1 /ख
शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.
वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत (2) सर्वे नम्बर
क्षेत्रफल (हे. )
1.263 489/82/1
0.607 489/82/3
0.506
2.023
0.651 83/3 83/4 94/2
2.954 467/106/1
467/106/3
0.809 भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा 93 के तहत) भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा 93 के तहत ) भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा 93 के तहत) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7112
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 17 जुलाई 2019 क्र. भू- अर्जन-01( अ-82) 2018-19-38
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आश्य की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गडू शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची धारा - 11
जिला
सर्वे नंबर
ग्राम का नाम
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित
रकवा (हे.में)
4
1
2
3
5
66
7 डिण्डौरी बजाग
1015/1 0.270
खरगहना
856 0.160
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
रगहना जलाशय योजना मुख्य नहर कार्य हेतु 2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है। 7113 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
डिण्डौरी , दिनांक 16 सितम्बर 2019 क्र. भू-अर्जन-15 ( अ-82 ) 2019-20-56.-
(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 (1 ) )
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मोहरापहरूआ जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम देवगांव प.ह.नं. 20 रा नि.मं. रैयपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
कृषक का नाम
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
नम्बर खसरा कुल रकवा हे. में
क्र . ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
7
6
5.
4
3
1
2
0.46
0.37
44
1
महा सिंह / हरलाल
देवगांव
मोहरापहरूआ जलाशय के डूब क्षेत्र
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । [भाग 1 7114
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
डिण्डौरी, दिनांक 16 सितम्बर 2019 क्र. भू- अर्जन -26 ( अ-82 ) 2019-20-57.-
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिीनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।
अतः भूति अर्जन पर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्धयन रिर्पोट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की अनुसूची के खाने (6 ) में अल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।
अनुसूची की धारा
11
सेर्व नंबर
जिला
नगर/ग्राम
निर्माण ऐजेन्सी का नाम.
तहसील/त ालुका
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे. में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1
2
3
4
5
6
7 डिण्डौरी
624
0.020
शहपुरा देवरी कला दांयी तट सबमाइनर 02
623
0.050
592
0.020
525
0.020
सारसडोली जलाशय योजना का नहर कार्य
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
594
0.030
0.020
593/2
598
0.040
0.010
600/2
0.030
601/1
0.040
601/2
511
0:030
510
0.020
0.010
281.
503
0.010
513
0.010
0.020
524/1
528
0.010
499
0.010
498
0.040
283
0.020
285
0.010
0.010
2.86/2
योग
0.480
शासकीय भूमि
0.010
605/1
517
0.010
519
0.020
योग
0.040
सकल योग
0.520
2 भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर / डिण्डौरी में देखा जा सकता है । भाग 1 ]
7115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्र. भू-अर्जन-02 ( अ-82 ) 2019-20-58.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम कुडदर रैयत प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है ।
स.क.
कृषक का नाम ग्राम का नाम
3
2
1
कैलाश , राजीव कुमार पिता मुगरू सिंह, कृष्ण लाल, सुदामा बाई , श्यामा बार्ड सुनती बाई, पुष्पा बाई, पिता मंगरू कमली पति मंगरू
1 कुडदर प. ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर
2
कपूर पिता मातादीन
3
रमेश पिता मातादीन
सहवा पिता मातादीन
4
5
ढोली पिता मातादीन
6
नन्हे सिंह पिता हुड्डू
7
कपूर, अंबिका, सोनसिंह, धनीराम पिता अनूप 8
कमली बाई पिता मातादीन
9
चित्रा पति चन्द्र सिंह
10
गोटिया पिता जियत लाल
11
भदिया बेवा फूलसिंह
12
सुखवती पति मुकेश
13
नरबदिया पति पानीराम
14
बुद्धी बाई पुत्री रनमत
15
भूपत पिता नारायण, इन्द्रा, धर्मपत्नि नारायण, गुलाबवती, सरस्वती पुत्री नारायण अमर पिता नारायण 16
बजारी पिता पंडा
17
गंगी बाई, बिसमत बाई पुत्री माहू खसरा नंबर
कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
8
4
6
5
0.07
0.15
112/1
0.06 0.06
112/2
0.39 0.29
137/2
81/3 0.27 0.13
0.20 0.02
137/3
81/4 0.27 0.27
मुडकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव
0.03
0.71
178/1
0.86
0.86
133/1
0.16
0.21
109/1
0.08
0.39
137/1
81/2
0.27
0.27
175/5 0.59 0.59
0.60
80
0.60
0.27
0.27
81/1
66/2
0.06
1.13
0.17
92 1.19
0.14
0.70
164
0.40 0.12
133/3
0.10
0.40
135/3
176/3 0.10 0.10
1.26
82 1.61
1.34
163
0.01
0.59
0.59
175/4
0.22
127 0.22
0.16
167 0.16
0.01
128 0.01 7116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
18
द्रोपती बाई ध.प.स्व. कोप सिंह , लल्ला, राजेन्द्र, गयारसी
बाई, गंगोत्री अशोक बाई पिता कोपसिंह 19
हरि सिंह पिता मरतू
20
प्रेमलाल पिता बुद्ध
21
शिवलाल पिता भोला
22
हरि सिंह पिता हुडडू
23
धनराज पिता गुलाब
24
किशन पिता गुलाब
25
सम्हर पिता भोला
योग:-
0.40 0.12
110/1
133/2
0.08
1.13
0.23
110/2 0.33
0.37
119 0.37
176/2
0.14
2.13
0.60
175/2
0.54
0.38 0.25
125/2
125/1 0.38 0.14
1.58
176/1 2.13
10.090
20.937
उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/ दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नही की जावेगी । क्र. भू-अर्जन-1 ( अ-82 ) 2019-20-59.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ. भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य से प्रभावित ग्राम शहपुरा प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचाार किया जा रहा है ।
खसरा नम्बर
कृषक का नाम क्र. ग्राम का. नाम
1
3
2
1
शिवदास, रामदास पिता ढोली शहपुरा प.ह.नं.
2 44 रा. मोहम्मद जहीद पिता जान नि.मं. मोहम्मद
3 शहपुरा रामकली पिता रामकुमार 4
चेतन पिता मिहीलाल
कुल रकवा हे. में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
4
5
6
7
0.028
0.995
682/1
0.008
बिलगांव जलाशय 682/2
3.066
0.09 नहर कार्य 436/12
136/15
0.04
0.441
68/7
0.218
68/9
0.202
0.04
432/ 3/ ग
कुल
4.93
0.198
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त ...दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । 7117
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-03 ( अ -82 ) 2019-20-60.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम गनवाही माल प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है ।
ग्राम का नाम
स.क.
कृषक का नाम
3
2
1
चमरा / शेखलाल
1
2
सकुन्तला /कामता प्रसाद 3
गनवाही माल प.ह.नं. 21 रा. नि.मं. शाहपुर सम्पत/ दल्लू
4
सम्मल बाई/ सम्पत लाल 5
कामता प्रसाद/ सम्पत लाल 6
सम्हर लाल/ अमृत
7
सदन सिंह/ देवसिंह
8
कुवर ढोली, अंतु लाल गुलाबी/हीरा लाल
9
शंकर बाई, रामकली, धनिया, ओमकार, कन्हैया पति मायाराम
लमिया बाई, जीवन लाल पति भिन्डा 10
1.1
दुवाल सिंह /धमर सिंह 12
हरिदीन, रामप्रसाद शंकर पिता कतकू
नारायण प्रसाद पिता प्रीतम लाल 13
14
संतोष ईदल पिता मन्ना, मूलचंद कली बाई
15
भैया लाल/सम्पत
योग:-
कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नंबर
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
6
8
4
5
0.06
0.24
32/2
मुडकी मध्यम
0.32
0.32
355
0.35
0.66
79/1
0.20
0.70
269
0.07
0.07
288
परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव
0.05
289
0.20
0.03
0.12
270
0.12
0.12
357
0.74
0.20
279
0.22
94/5
2.16
4.00
0.02
101/1
0.66
109
0.02
0.26
0.84
83
0.62
1.92
86
0.60
0.90
78/2
0,20
94/3
0.20
0.32
0.65
1
0.39
0.39
77
0.38
0.38
99
0.20
0.08
299
15.47
4.51
उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/ दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नही की जावेगी । 7118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्र. भू- अर्जन-05 ( अ-82) 2019-20-61.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम जाटा माल प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।..
खातेदार का नाम
ग्राम का क्र. भाम
3
2
1
1 कोप सिंह पिता भरोसा
जाटा माल
2 दुखनी पिता खत्तू, मनबोधी पिता सेमलाल 3 भूरी बाई घ.प. बैगा लाल, फूलवती, मुलिया बाई बगैरा
रामबाई पति कंधई
4
5 घूमन सिंह इंदला, लीला बाई पुत्र इंदला धनमत, ध. प. इंदला
6 गरभी ध.प.स्व. सुन्दरलाल
7 जररू पिता बुद्ध
8 रूप सिंह पिता पीतम सिंह
9 शोभित पिता बुद्ध
10 शान्ति बाई पुत्री समलू
11 सुनीता बाई पित देवी सिंह
12 भरोसा पिता पन्कू
13 सोमती पुत्री निरपत
Total
खसरा नम्बर कुल रकवा हे. में क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
7
6
5
4
0.020
0.600
92
0.020
0.640
81
0.200
0.100
74.
-0.120
50
0.280
मुडकी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जाटा माल से जाटा रै तक डावर्सन रोड टार रोड निर्माण 41
0.260 0.080
72
0.020
0.160
एवं पुतिया निर्माण कार्य हेतु 67
0.160
1.280
0.020
73
0.190
0.040
40
0.400
0.020
77
0.660
0.090
0.540
66
0.160
1.240
64/
0.150
63
0.370
0.030
0.500
51
0.050
49.
0.860
0.060
42
1.380
0.160
31.
2.010
1.300.
11.570
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । 7119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2019-20-62.-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 114 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम ाढा रै.प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भूधारको की सहमति से भूमि व्य करने का विचार किया जा रहा है ।
खसरा नम्बर कुल रकवा है. में
खातेदार का नाम
क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा
एम का क्र. नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
7
6
5
4
3
2
1
0.050
0.510
185
ढोंढा 1 सुहद्रा घ.प. चन्द्रभान, तुलसी बाई घ.प कन्ठैदी, राजकुमार पिता कन्छैदी, मुन्ना, मुनसुख , सुखपाल, चन्द्रभान, लालू
0.050
0.510
186
बिलगांव मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम ढोंढा रै. तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 2 फुल्ली बाई घं.प. बुद्ध, शिवप्रसाद, मनीराम, माखन पिता शिवप्रसाद, किसन लाल, कोदू लाल, नकिया बाई, चिरैया, मीरा बाई
0.300
1.940
174
3 छोटे लाल पिता संम्मत
0.300
2.010
175
4 प्रेम लाल पिता सम्मत
0.050
5/2
2.060
5 वीरू पिता सुखैया, कोता ध.प. सुखैया
0.180
1.150
5/1.
6 वीरसाह पिता सुखैया
0.220
4
1.260
7 प्रेम सिंह पिता खुटवा
0.240
3
0.960
8 तुलाराम पिता जमना
0.100
2/4
0.640
9 दर्गेश पिता बुद्ध, मान सिंह, दसिया, बिसमत पिता बुद्ध लमिया बेवा बुद्ध
0.080
12
0.800
10 रामू सिंह पिता शैलू
0.150
0.910
15/1
11 बसौरी लाल पिता सहदेव
0.150
0.900
15/2
12 पुचम पिता सहदेव
0.350
16
1.930
13 रामकुवंरह नत्थू, लोक सिंह, कुवरिया, फलबाई ध.प. मंगलू
0.060
0.570
44/1
14 रूपलाल पिता धन्नू
0.060
44/2
0.570
15 हरिलाल पिता धन्नू
47
0.200
2.030
16 पुनौव, दूजा, तीजो बाई तुलसी बाई पिता चैतु
0.160
2.270
48
17 पुनिया पिता गिरवर, चैतु, चमरू पिता मंगल, राजकुमार , राममिलन, चम्मन , ओमबाई, रामप्यारी पिता मंगल, रवि नन्नी, रूचि सुन्दरिया पिता तोता, कमला पिता तोता, लल पिता भैया लाल, सगनी पिता भेयालाल
0.250
1.180
80
18 भान सिंह पिता ननसी
0.140
91
0.830
19 डीमक लाल पिता लक्ष्मण , मुन्नी बाई, संमबाई पिता लक्षमण, एइतो बाई ध.प. लक्ष्मण
0.020
0.200
92/2
भूगत सिंह पिता राम सिंह
20
0.050
0.320
77/1
21 सुकरती बाई घु.प. रामदीन, जोर सिंह, झनक लाल पिता रामदीन, दोपमी बाई, देवती बाई पुत्री समदीन
93
1.160
0.050
22. दादू पिता अमोले, मंगली बेवा अमोले, गोलसाय , मानसाय पिता मातादीन, बुद्धसेन पिता अमरू, रोहन पिता भ्गला, कुवर, लम्मूपिता भगला, ऐतु पिता भगला रोहनिया पुत्री भगला महिया वबा भगला, गुमानी पिता टिरकू
23 सेमलाल पिता टटी
66
0.320
0.100
67
24 फूलसिंह पिता टंटी, किरी बेवा टंटी
0.320
0.080
68
25 राजकुमार पिता दादू लाल
0.330
0.020
Total
25.680
3.410
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । 7120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्र. भू-अर्जन-14 ( अ-82 ) 2019-20-63.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित ग्राम घुण्डीसरई शीर्ष कार्य अन्तर्गत घुण्डीसरई जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम घुण्डीसरई प.ह.नं.. 64 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है । खसरा नम्बर
कृषक का नाम क्र. ग्राम का नाम
1
2
3
शमशेर सिंह / अजब सिंह 1 घुण्डीसरई
2
रतन सिंह/ सुखसेन 3
मोले सिंह/ मर्दन
कुल
कुल रकवा हे. में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
4
5
6
7
1.30
0.18
188/1
घुण्डीसरई जलाशय के नहर कार्य हेत 188/2
0.40
0.05
195
0.16
0.04
1.86
0.27
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो , तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । क्र. भू- अर्जन-06 ( अ -82 ) 2019-20-64 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम जाटा रैयत प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
खातेदार का नाम ग्राम का क्र.
नाम
3
2
1
1 शान्ति बाई पिता गिरवर
जटा रैयत
2 नरबदिया पिता गनपत
3 कतकू पिता माहू
4 जरहू पिता पुसवा
5 दुखनी रतु
6 श्री सुषमा बाई पिता गेदलाल
Total खसरा नम्बर कुल रकवा है. में क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5
6
7 4
30-
0.070-
0.610
0.060
29
0.780
मुडकी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम 28
0.020
0.400
जाटा माल से जाटा रै तक डावर्सन रोड 0.550
0.020
27
टार रोड निर्माण 31
0.200
3.360
37
1.210
0.190
एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु 35
0.040
0.340
0.600
7.250
प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । 7121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2019-20-65.-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बडझर जलाशय के मुख्य नहर कार्य से प्रभावित ग्राम बडझर माल प.ह.नं. 59 रा.नि.मं. बिछिया विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
कृषक का नाम
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
खसरा नम्बर
कुल रकवा हे. में
क्र. ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
7
6
5
3
4
1
2
0.07
1.11
01
जितेन्द्र सिंह/ राजेन्द्र सिंह
1
बडझर माल
बडझर जलाशय के मुख्य नहर कार्य उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे /आपत्तियां मान्य नही की जावेगी ।
क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82) 2019-20-66.-
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है । [भाग 1 7122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:
अनुसूची धारा
11
सर्वे नंबर
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/तालुक
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
4
5
1
3
2
डिण्डौरी शहपुरा
सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य
766
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
0.01
सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर
0.14
765
763
0.06
759
0.10
0.22
385/1
0.02
385/2
374
0.05
372
0.08
0.17
129
0.16
369/1
0.03
367/1
365
0.12
363
0.26
0.02
362/1
0.01
362/2
357
0.02
0.07
359
360
0.11
0.13
330
0.01
331
322
0.13
0.04
333/1
0.02
333/2
0.08
336
0.04
310/1
0.02
310/2
0.04
311
0.02
307/1
0.04
237/1
0.08
237/2
0.02
238/1 भाग 1 ]
238/2 0.10
240
239
252/1
252/2
253
254
127
128/1
128/2
1.40
130
116
115
113/1
113/2
102
106
271
273/1
274/1
274/2
275
278
योग
7123
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.03
0.01
0.05
0.05
0.03
0.10
0.06
0.07
0.07
0.03
0.14
0.06
0.10
0.06
0.06
0.08
0.04
0.08
0.03
0.05
0.04
0.02
0.02
3.70
शासकीय भूमि
376
758
358
306
247
117
104
276
योग 0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.13
3.83
सकल योग
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
7124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82) 2019-20-67.-
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवशयकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है , कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधरा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तिायों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
जिला
नगर/ग्राम सर्वे नंबर तहसील/ता लुक
1
2
3
4
528 डिण्डौरी
कोहानी मय
शहपुरा
526
398
करौंदी रैयत दायी तट
401
400
मुख्यमाईनर
403
332/1
332/2
330
328
2.24
योग
शासकीय भूमि
399
0.31
0.24
333
329
0.25
536
6.92
योग
20.01
सकल योग
कुल रकवा
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)
सार्वजनिक प्रयजन का वर्णन 6
5
7
8
2.81
0.10
0.51
0.01
2.94
0.16
1.46
कार्यपालनयंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
0.05
0.90
0.05
सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य
0.48
0.02
0.44
0.04
0.60
0.03
0.71
0.04
0.01
13.09
0.51
0.01
0.01
0.02
6.12
0.02
0.06
0.57
2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है । भाग 1 ]
7125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82 ) 2019-20-68 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम विनोदी माल प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है ।
स.क.
कृषक का नाम ग्राम का नाम
3 1
1
2 विनोदी गोविंद / कालूराम
2 माल प.ह. दिगम्बर/दीना
3
सवनी बाई/छोटेलाल
4
देव सिंह /जय सिंह
नं. 22 रा. नि.मं. शाहपुर
5
मैको बाई/रामदीन
6
यशोदा बाई / जय सिंह
7
कुलपत /देवल
8
बलम/रूपसिंह
9
राधा बाई/रघुवीर
10
बसोरिन बाई/लमुआ
11
गुलाब/ बजरू
योग:-
खसरा नंबर
कुल रकवा
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
6
4
8 5
347
1.00
2.50
मुडकी मध्यम 346/2
0.24
1.20
0.27
352 0.55
353
0.11
0.60
0.40 0.10
359/1
0.22
440/1 0.95
0.40
0.40
404/3
0.05
440/2 0.95
परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव
0.17
460 4.04
0.23
356 1.06
1.04
357 1.04
3.830
13.690
उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/ दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी । [भाग 1 7126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्र. भू- अर्जन-10 ( अ -82 ) 2019-20-69.-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा प.ह.नं. 36 रा.नि.मं. अमेरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचाार किया जा रहा है ।
कृषक का नाम खसरा नम्बर
क्र. ग्राम का नाम
कुल रकवा
हे. में
दर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 2
3
4
5
1
6
7
0.32
1
4.34
266/1
कटेहरा बैसाखू सिंह पिता छोटा
:
बिलगांव मध्यम परियोजना के डूब उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तों मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त . दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी ।.
क्र. भू- अर्जन-11 (अ-82 ) 2019-20-70
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 र्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव अनुसूची अनुसार भू-धारको नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बरगांव वियर के निर्माण हेतु ग्राम बरगांव प.ह.नं. 41 रा.नि.मं. शहपुरा तहसील शहपुरा डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
कुल रकवा हे. में
खातेदार का नाम
खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का
क्रय हेतु प्रस्तावित्त रकवा ग्राम का क्र. नाम
7
5
3
1
2
0.050
0.310
1566/1
बरगाव 1 टन्दूराम पिता मंसाराम
0.060
0.120
1641
2. रतुवा, कन्ना, जमना पिता चौधर
0.040
0.070
1642
3 घनश्याम , मुकेश पिता जंगल , नन्ही बाई पति जंगल
बरगांव वियर के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव
0.120
0.400
1646/1
4 नारायण पिता जियालाल
0.090
0.400
1646/2
5 अखिलेश पिता जियालाल
0.080
0.540
1646/3
6 सेवेन्द्र कुमार पिता मायाराम
0.090
0.540
1646/4
7 मनीष कुमार पिता मायाराम
0.070
0.530
1645/5
8 आशीष कुमार पिता मायाराम
0.600
2.910
Total
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख ये सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्तः दाचे /आपत्तिये मान्य नही की जावेगी । 7127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-12 ( अ-82 ) 2019-20-71.-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित चंदवाही जलाशय स्पिल क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा पं.ह.नं. 38 रा.नि.नं. अमेरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भूधारको की सगति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
कृषक का नाम
वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में
क्र. ग्राम का नाम
नम्बर खसरा
हे. में
कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
6
3
4
5
7 2
1
0.05
645 0.31
1 चंदवाही झामूबिसराम पिता समनू बगैरह
चंदवाही जलाशय स्पिलक्षेत्र
0.05
0.26
2
649/2
लंगडा पिता समनू
0,27
651
ईश्वर पिता प्रेमलाल
652
0.11
0.30
सुकरू पिता प्रेमलाल
0.41
1.14
कुल
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप .! वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दसवे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू- अर्जन अधिकारी जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्र. क्र. 61 - अ-82 - भू- अर्जन- 2017-18-8034-1.- मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019 (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- पासोनकलां प० ह ० क0-51 रा ०नि० वृत-04 तहसील - सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 1.740 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनकलां प० ह०क0-51 रा० नि० वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
ख. तहसील
सवलगढ़
पासोनकला ग. ग्राम
1.740 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
कुल क्षेत्रफल
भूमिका प्रकार
सर्वेनं बर
स्वामित्व का प्रकार
क्र. सं.
4
5 2
3
1
0.460 1
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
135
0.230
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
2 136
0.390 3
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
139
0.380 4
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
144
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल
6
7
0.103 पतिराम बा नरोत्तम नाबा आत्मज मुल्ला सर प्र पिता जाति त्यागी ब्रा निग्राम
0.153 मु राज कुंअरि वेवा ल्होरे केदार प्रकाश श्रीलाल पुत्रगण ल्होरे बादामी लीलावती कलावती नारायणी पुत्रियां ल्होरे जाति किरार समान भाग नि ग्राम
0.084 भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दर हि 1/2 जगन्नाथ पुत्र बुद्धी हि 1/2जाति धाकडनिग्राम
0.097 भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दरहि 1/2 जगन्नाथपुत्र बुद्धी हि 1/2जाति धाकड निग्राम भाग 1 ]
7129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
5
0.230
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
186 /1
6
0.230
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
186 /2
7
कृषि भूमि 0.490 भूमिस्वामी
191
0.490 8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
195
0.260
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
9 200
0.300
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
201
10
0.360 11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
202
0.320 12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
206
0.370
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
207
13
0.260
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
209
14
4.770 कुल 14
0.125 सुशोला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां खुद समान भाग जाति त्यागी नि ग्राम
0.092 राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल जाति त्यागी नि ग्राम
चतुरभुज पुत्र कलुआ जाति ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी
0.095
0.250 कम्भोदा वेदा परीक्षत कन्हैया राजेन्द्र सतीश पुत्रगण परीक्षत रामवती द्रोपती उर्मिला सरस्वती मुन्नी पुत्रियां परीक्षत जाति त्यागी नि ग्राम सभा भूमिस्वामी
सियाराम पुत्र बुद्धी जाति किरार नि ग्राम
0.099
जयलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति किरार नि ग्राम
0.175
तुस्सी प्रभू पुत्र मलिखान जाति किरार नि ग्राम
0.002
0.157 रामनिवास बा बनवारी वासुदेव नाबा पुत्रगण सूरजमल सरप्र पिता खुद जाति त्यागी नि ग्राम
0.049 मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड्डी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 2/7 सूरजमल पुत्र पन्ना हि 2/7 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नायः पुत्री सुखराम सरप्र मां समान भाग हि 3/7 जाति त्यागी नि ग्राम
0.259 मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड्डी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 1/5 सूरजमल पुत्र पन्ना मु रूकमा वेवा पन्ना समान भाग हि 2/5 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुख्राम सरप्र मां समान भाग हि 1/5 रामनिवास वनवारी वासुदेव पुत्रगण पुत्रान सूरजमल समान भाग हि 1/5 जाति त्यागी नि ग्राम
1.740
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्भ्गक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
7130
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यर्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :-धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । आप इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र. क्र. 74- अ-82- भू- अर्जन- 2017-18-8036-3.-
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम-पूछरी प० ह० क0-32 रा ०नि० वृत-38 तहसील - सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 0.366 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पूछरी , प०ह० क०-32 रा ०नि० वृत-.38 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भाग 1 ]
7131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
मुरैना
क. जिला
सवलगढ़
ख. तहसील
पूछरी
ग. ग्राम
0.366 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
है:-
सर्वे नंबर
कुल क्षेत्रफल
अर्जनका क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का
प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. सं
0.250
1
156
0.052
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मु० जसोदा बेवा पांचा रघुबीर पुत्र पांचा नाबा ० सर० मु० जशोदा कंचन नाबा ० पुत्री पांचा सर० मां जशोदा समान भाग 1/20 सुमित्रा किन्ती पुत्रियां हरिमुख समान भाग 1/20 भूमिस्वामी रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला मु० रामो बेवा श्यामलाल समान भाग 1/20 कान्ती पुत्री धनसुख भाग 1/20 केशरदे बेवा धनसुख भाग 1/4 मु0 जनूका बेवा हटीला रामकुअरि भन्ती बैकुन्ठी बैजन्ती पुत्रियां हटीला समान भाग 7/32 राजेन्द्रसिंह बीरसिंह पुत्रगण
श्यामलाल नारायणीबाई शीलाबाई पुत्रियां श्यामलाल 1/4 भाग भूमिस्वामी मु ० रामो बेवा श्यामलाल 1/32रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला जाति जाटव पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व ०. 12
कृषि भूमि
0.150
2 157 भूमिस्वामी
1.150
3
0.005
रतनू लालाराम पुत्र हटीला समान 2/3 भाग भूमिस्वामी राजेन्द्र बीरसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति जाटव पता नि० ग्राम 1/3 समान भाग भूमिस्वामी भ०रा०शा० 132
0.149
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
167/3/ मिन 2
नर्वदा देवी बेवा भरोसीलाल जाति बाढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 11.50 भूमि विक्रय से वर्जित है । [भाग 1 7132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
कृषि भूमि
0.270 0.160
4
169 भूमिस्वामी
पवनकुमार पुत्र केदारलाल बेश्य रामरतन पुत्र दहोलीराम जाति जाटव समान भाग 12/27 कौशलचन्द्र पुत्र मुन्नालाल गर्ग जाति वैश्य नि० ग्राम हाल निवासी सबलगढ़ रामलखन राजपाल पुत्रगण दौजीराम समान भाग 7/27 जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा ० 1.75
0.366
कुल किता 04
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नहीं है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विषेष : -धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 7133 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 54- अ-82- भू-अर्जन- 2017-18-8036-1.-
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर - श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- मानपुर प०ह०क०-05 रा०नि० वृत-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 2.020 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- मानपुर, प०ह० क०-05 रा०नि० वृत-.01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
सवलगढ़
ख. तहसील
ग. ग्राम
मानपुर
2.020 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- है:-
सर्वे नंबर
अर्जनका क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार
क्र. सं
0.740
0.584
1 240
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मांगी पुत्र अंगद जनकबाई पुत्री अंगद जाति कडेरा पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार ।
0.450
241
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.740
धम्पु पुत्र मंगलिया रामबाई पुत्री मंगलिया समान भाग 1/2 लीला बेवा रामचरण रामसिंह मोहरसिंह पुत्रगण रामचरण उर्मिला महेश्वरी पुत्रीयां रामचरण समान भाग 1/4 रमको वेवा बालू जगदीश प्रकाश रघुवीर पुत्रगण बालू लीला प्रेम अनीता पुत्रीयां बालू समान भाग 1/4 जाति 7134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.740 3
भूमिस्वामी
242
कृषि भूमि
0.740 4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
243
0.110 5
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
390
0.110 6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
391
0.120 7
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
392
0.100 0.018
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
393
कुल किता 08
कडेरा नि० ग्राम शासकीय पटटेदार ।
0.402
रामश्री वेवा मांगी शिवराज शिवदयाल पुत्रगण मागी शकुन्तला ममता सुनीता पुत्रीयां मांगी जाति कडेरा पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार ।
0.326
जगन्नाथ पुत्र परिमाल जाति रावत नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी ।
0.110
रामनाथ दत्तक पुत्र हरीसिंह जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.090
जगरूप पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
0.040
लाखन पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
श्रीपति पुत्र लक्खी जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
2.020
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है. को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :-धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे भाग 1 ]
7135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 75- अ- 82 - भू-अर्जन- उ.म.रे. 2017-18-8035 (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम-काजोना प० ह० क०-33 रा०नि० वृत-38 तहसील - सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 0.910 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- काजोना, प० ह० क०-33 रा०नि० वृत-38 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
सवलगढ़
ख. तहसील
काजोना
ग. ग्राम
0.910हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: - है:-
सर्वे नंबर
क्र.सं.
कुल क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
1
45
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.650
47
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.025
3
0.110
48
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अर्जन का क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 0.063
सोनेराम पुत्र भगवन्त, बा० पीतम कुवरराज श्रीनिवास पुत्रगण जनवेद लीला पुत्री जनवेद, बा० त्रिवेणी बेवा ब्रजलाल , महेश रामवीर पुत्रगण ब्रजलाल, मिथलेश पुत्री ब्रजलाल, बैजन्ती बेवा रतनू, शीला पुत्री रतनू पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.025
रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रियां परिमाल हि० 1/2 स० भाग जाति ब्रा० निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द सोनेपाल पुत्र ल्होरेराम समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी ।
0.038
रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रियां परिमाल हि० 1/2 स० भाग जाति ब्रा० निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द सोनेपाल पुत्र ल्होरेराम समान भाग 1/2 7136
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.240 4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
51
1.360 5
भूमिस्वामी
67
भूमि कृषि
1.190 6
भूमिस्वामी
68 कृषि भूमि
0.110 7
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
69
0.060 8
भूमिस्वामी
72 कृषि भूमि
0.160 9
भूमिस्वामी
73 कृषि भूमि
0.110 10
कृषि
भूमिस्वामी
74
0.470 11
भूमिस्वामी
77
कृषि भूमि
1.430 12
भूमिस्वामी
82 कृषि भूमि
0.530 13
कृषि
भूमिस्वामी
85
0.100
भूमिस्वामी
14 102
कृषि भूमि
0.720
भूमिस्वामी
103
15
कृषि भूमि
0.040 16
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
104
जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी ।
0.029
भगवाललाल पुत्र घसिया सावो ल्होई पुत्रियां घसिया स० भाग 1/2 ल्होई चिरौंजी रतनबाई पुत्रियां विस्सू स ० भाग 1/2 जाति लुहार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.50
0.037
राजाराम श्रीगणेश पुत्रगण घसिया जाति रावन पता नि० ग्राम मांगरोल समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 9.69
0.043
शंकरलाल पुत्र भगवानलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा ० शाΠΟ 8
0.013
शंकरलाल पुत्र भगवालाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 144
0.029
शंकरलाल पुत्र भगवत जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्तामी भू- राजस्व 0.50
0.021
परीक्षत दद्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रियां सरमन जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.45
0.012
सूबेलाल पुत्र शंकरलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.77
0.090
बीरवल बादशाह पुत्र सुन्दरलाल जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.00
0.199
लीला पत्नी रामेश्वर जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम मांगरौल भूमिस्वामी भू- राजस्व 9.11
0.086
परीक्षत द्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रीयां सरमन जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 4.98
0.050
रोशन हाकिम रामस्वरूप पुत्रगण भगवानलाल हि० 1/6 समान भाग सावो ल्होई पुत्रीयां भगवानलाल हि० 2/6 ल्होई चिरोंजी रतनबाई पुत्रियां बिस्सू हि० 1/2जाति लुहार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.12
0.067
लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.12 लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.04 कल्लो पुत्री पन्नालाल हि० ०. 12 मु० रामश्री वेवा बाबू राममूर्ति पुत्र बाबू पुष्पा पुत्री बाबू हि0 0.04 समान भाग रेश्मी पत्नी परसराग हि० 0.018 सभी जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 11.00
0.018
दीपक पुत्र द्वारिका गौड जाति बढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी । 7137 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
17
0.430 0.090
105 भूमिस्वामी
द्वारिका महेन्द्र सतीश पूरन पुत्रगण शैकर कम्पूरी पुत्री शंकर मु० गणेशी बेवा शंकर जाति गौड पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.06 कृषि भूमि
0.910
कुल किता 17
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियो के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट पस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायं या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष: -धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 7138
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 57- अ- 82 - भू- अर्जन - 2017-18-8034-2.- (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योंपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम पासोनखुर्द प०ह० क०.51 रा०नि० वृत-04 तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 1.023 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनखुर्द प०ह० क०-51 रा०नि० वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
सवलगढ़
ख. तहसील
ग. ग्राम
पासोनखुर्द
1.023 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- क्र. स. सर्वेनंबर
कुल क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
2
1
0.350
190
1
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
0.470
191
2
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
0.070
206
3
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
0.300
207
4
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
अर्जनका क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 6
7
0.060 रामचरनपुत्र गयाराम जा त्यागी ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी
0.003 रामदयालपुत्र मंगलिया जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.011 मु शान्ती वेवा रोशन मानपाल हेमराज रामबरन पुत्रगण रोशन रोनाबाई पुत्री रोशन जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.014
1/2 रामवरनपुत्र परिमाल रकवा 0.04 रामवरन दत्तकपुत्र दिलीप रकवा 0 . 10-1/2 दरभाग 1/2 मु. अवन्तिका वेवा अशोक दुर्गेश बा० अनेक ब्रजपाल नाबा० पुत्रगण अशोक स०भा० 1/2 जाति गो० पू० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 7139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
208
कृषि भूति 0.770
भूमिरवामी
211/1
6
कृषि भूमि 0.320
भूमिस्वामी
212
0.550
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
215
8
0.250
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
216
9
0.640
कृषि भूमेि
भूमिस्वामी
217
10
1.370
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
237
11
0.300
भूमिस्वामी कृषि भूमि
5.390
11
कुल किता
0.075
सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जाति बा. नि ग्राम भूमिस्वामी 0.033 जगन्नाथ पुत्र हरिकिशुना जा धाकड नि नारायणपुरा भूमिस्वामी
0.085 मु द्रोपति वेवा रमेशचन्द हि 1/2 रेखा पत्नी वासुदेव हि 1/4 रेखा पत्नी अखलेश हि 1/4 जा त्यागी नि ग्राम भूमिस्वामी
0.111 रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाग पुत्रगण अशोक सरप्र मां सभा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम सभा भूमिस्वामी
0 157 रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाबा पूत्रगण अशोक सरप्र मां सभा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम सभा भूमिस्वामी
0.307
0.167
सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जा ग्र. नि ग्राम भूमिस्वामी ग्यासिया पुत्र हरीचन्द हि 50/71 रामहेत पुत्र गनपति हि 21/71 जाति त्यागी भूमिस्वामी
1.023
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, कौ छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यर्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 7140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 54- अ-82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-1112 /2.-
मुरैना, दिनांक 28 जनवरी 2019
[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अंतर्गत
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम देवपुर, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 8.120 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम देवपुर प०ह०नं०- 48 रा.नि. वृत- 38 में उक्त परियोजना के लिये 8.120 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
सर्वे नंबर
अर्जनका क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार क्र. सं.
0.073
1
140
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.116
2
153
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
3 158
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुन्ठी पुत्रियां प्रभू समान भाग 5/24 रामस्वरूप, रामदयाल , पुत्र हजारी सम्पती पुत्री हजारी 15/24समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोती रामहेती पुत्री मोती हि0 1/6 समान भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
शंकर पुत्रगण काशीराम हि0 1/2, महेश, सियाराम पुत्रगण शंकर हि० 1/2 स० भा० जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा० 14.69
0.057 हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास वा० रामलखन नावा ० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी वा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां० खुद हि० 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि ० ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका वसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा० वतोला नावा पुत्रियां तिलोका सरप ० मां 1/12 जाति रावत पाता नि० ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकुन्द पुत्रान्न गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु० रामकटोरी बेवा मले भाग 1 ]
7141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.368
4
160
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.009
5
कृषि भूमि 168 भूमिस्वामी
0.408
6
कृषि भूमि 201 भूमिस्वामी
0.403
7.
कृषि भूमि 202 भूमिस्वामी
8
कृषि भूमि 203 भूमिस्वामी
9
कृषि भूमि 204 भूमिस्वामी
10
कृषि भूमि 214 भूमिस्वामी
लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कम दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.00
रामराज सुरेश वा० पप्पू नावा पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
रामराज सुरेश वा० पप्पू नाबा० पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।
श्रीकान्त रमाकान्त नरेश बीरेन्द्र बिष्णू पुत्रगण बनमाली निर्मला कुसुम पुत्रियां बनमाली जाति ब्रा० पता नि० ग्राम सवलगढ समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.19
लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा ० हेमन्त नावा० पुत्रगण उमाकान्त सरप० मां ० रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा ० पता नि० सवजगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 6.31
0.050 लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा० हेमन्त नावा० पुत्रगण उमाकान्त सरप० मां० रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12जाति ब्रा० पता नि० सवजगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.42
0.456 होरीलाल पुत्र मुरली हि० 1/2 सोनपाल पुत्र रामचरन दोनो जाति काछी हि0 1/10 सतीश पुत्र बाबूलाल बादामी पत्नी सतीश राठौर कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर हि० 1/10 पता नि० सीतापुर वस्ती सबलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.82
0.447 होरीलाल पुत्र मुरली हि0 28/56 सोनपान बिरेन्द पुत्रगण रामचरण हि0 112/56 शीला पुत्री रामचरण हि० 03/56 सभी जाति काछी कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर पता नि० सितापुर वस्ती सवलगढ 0.138 / 56 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.56 7142
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.038
1 215
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
12
0.549
कृषि भूमि 216 भूमिस्वामी
0.003
13 218
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
14
कृषि भूमि 219 भूमिस्वामी
15
कृषि भूमि 220 भूमिस्वामी
16 221
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
17
कृषि भूमि 222 भूमिस्वामी
18
कृषि भूमि 223 भूमिस्वामी
लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.42
लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु ० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.59
रामरूप जितेन्द पुत्रगण सुरेशकुमार हि0 1/5 समान भाग मु० रामश्री बेवा जीवनलाल कल्यान बदन दाताराम हलुका हरेती ममता पुत्रीया जीवनलाल हि01 / 5 समानभाग मु० मंगल वेवा गज्जे कमलसिह भूपसिह दौलतराम पुत्रगण गज्जे रूमाली गुडडी मीना मीरा पुत्रीया गज्जे समान हि0 1/5 समान भाग भूमि स्वामी मु० सवित्री वेवा रघुनन्दन रामदेई रामरती लीला हको भूरी पुत्रिया रघुनन्दन समान भाग 1/10 मु० ल्होई बाई वेवा वद्रीप्रसाद हि0 1/10 प्रहलाद नरेश सुरेश अमरसिहं पुत्रगण गणेशा समान भाग 1/5 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 9.31
0.330 मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर० मां जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.00
0.178. रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह आ अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा ० शा० बिलमुक्ता 32.57
0.150 मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर० मां जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.17
0.120 रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.94
0.296 रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा०शा०नं0 220 भाग 1 ]
7143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.328
19
226
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.030
20
228
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.085
21
229
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.365
22
230
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.022
23
235
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.090
24 259
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
25 280
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
26 282
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगदे जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू० रा० शा०नं ० 220
मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा ० शा० 5
मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा ० शा० 5
रामगोपाल रामनारायण पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.00 :
हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।
हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4समान जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा तिलोका कजावती बा ० वतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु ० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान ठूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि ० 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.007 रमेश भगवानसिंह कैलाशचन्द्र धनीराम पुत्रगण रामचरन समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.560 हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण रंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगणं केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4 समान जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा 7144
0.320
27
284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
तिलोका कजावती बा ० वतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता नि ० ग्राम भूमिस्वामी ।
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.060
28
285
महेश सियाराम पुत्रगण शंकर जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.017
29
288
शंकर पुत्र काशीराम हि0 1/4 महेश सियाराम पुत्रगण शंकर हि0 1/4 समान भाग मुरारी बिजयसिह पुत्रगण सुखुआ मिथलेश पुत्री सुखुआ हि0 1/2 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू० रा ० शा ० लगान मुक्त ।
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
30
302
मु० मुल्लाबाई बेवा बुद्धू लाखनसिंह बीरवल पुत्रगण बुद्धू रेवती फूला लेखा रामरती पुत्रियां बुद्धू जाति रावत पता नि ० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।
0.013
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
31
304
मुन्शी पुत्र लखपती नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.75
0.400
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
32
305
हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण ऊकार मुन्नी पुत्री ऊकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास वा० रामलखन नावा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी: वा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां० खुद हि0 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका वसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा० वतोला नावा पुत्रिायां तिलोका सरप ० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकुन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि0 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 259
0.270
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुन्ठी पुत्रियां प्रभू समान भाग 5/24 रमेशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप रामदयाल पुत्र हजारी सम्पती पुत्री भाग 1 ]
7145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.280
33
306
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.053
34
308
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
35 309
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
36
311
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 37 312 भूमिस्वामी
38 318
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
39 320
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कुल
हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोतीराम हेती पुत्री मोती जाति रावत पता नि० ग्राम 1/6 भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56
कम्पोटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00
भीमसेन बादशाह पुत्रगण कन्हैया हि0 2/8 समान भाग भूमि स्वामी लीला बाबूली शीला मीरा पुत्रियां कन्हैया हि0 4/8 समान भाग मु० पपीता देवा दिनेश अरविन्द रविन्द्र नावा ० पुत्रगण दिनेश सरप० मा० खुद हि01 / 8 समान भाग राकेश पुत्र रामदीन भाग 1/8 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.46
0.064 महोरसिंह हुकुमसिंह नावा ० पुत्रगण शिवसिंह सर० मु० नारायणी मां० खुद समान भाग 2/3 राकेश सुरेन्द्र राजेन्द्र पुत्रगण कम्पोटर नावा० सरप ० कम्पोटर पिता खुद जाति रावत पता नि० ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.63
0.230 कम्पोटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.60
0.121 मु. नारायनी बेवा शिवसिंह हाकिम सिंह हुकुमसिंह नावा० पुत्रगण शिवसिंह सरप ० मां० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी रामकेश्वर रामवती पिस्ता नावा० पुत्रियां शिवसिंह सर० मुा० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.30
0.374 रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ़ भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.94
0.378 रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.56
8.118
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में [भाग 1 7146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । :
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष - धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019 प्र. क्र. 80- अ-82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-8033
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत).
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- बावडीपुरा प०ह० क०-05 रा०नि० वृत-01 तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 1.504 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बावडीपुरा, प०ह० क0-05 रा० नि० वृत-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
मुरैना
क. जिला
सवलगढ़
ख. तहसील
बावडीपुरा
ग. ग्राम
1.504 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
निम्नलिखित हैः- भूमि का विस्तृत ब्यौरा
अर्जन का क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नंबर
क्र. सं.
0.039
0.270
1
भूमि कृषि
भूमिस्वामी
774
शिवसिह राममुनेश दिनेश पुत्रगण करन कमला विमला ओमवती पुत्रीयां करन समान भाग जाति रावत पता नि० ग्ग्रम शासकीय पटटेदार । 7147
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
0.037
0.730
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
798
करन परिमाल पुत्रगण मोतिलाल कलावती रामहेती कटोई रामरती पुत्रीयां मोतिलाल समान भाग 196/306 छोटी पुत्री झण्डूहि० 77/306 हरेत वकील पुत्रगण कन्हैया.लीला मथुरा ल्होई हरेती पुत्रियां कन्हैया समान भाग 7/8 राहुल नाबा० पुत्र दिनेश भाग 1/8 दर भाग 33/306 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.116
0.380
रामहेती वेबा सुगन महीपति पुत्र सुगन भाग 1/7 पाच्चा केदार नाबा० पुत्रगण चैनसुख 3
कृषि भूमि
806 भूमिस्वामी
सर० भाई सुगन सुमित्राबाई हटीलीबाई, उमिलाबाई कम्भोदाबाई नाबा० पुत्रीयां चैनसुख सर० भाई सुगन १० भाग 6/7 जाति जाटव नि० ग्राम शासकीय पटटादार ।
कृषि भूमि
4
0.420
0.056
856 भूमिस्वामी
मु० उर्मिला बेदा मुन्ना सोमवती नाबा० पुत्री मुन्नालोकेन्द संतोष नाबा० पुत्रगण मुन्ना सर० उर्मिला मां स्व० समान भाग 1/3 रामवती उम्मेदी पुत्रियां चन्टू जाति जाटव नि० ग्राम 2/3 समान भाग शासकीय पट्टादार । 5
0 320
878
0.165
कृषि भूमि
भूमिरवामी
मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का बाके गाग कैभाराकला माफी औकाफ डिपार्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना, शासकीय पटटेदार । 6
0 920
0.634
कृषि भूमि
879 भूमिस्वामी
रामस्वरूप हमेश हरेत भागीरथ हेमराज मलिखान पुत्रगण गंगाधर रामपती बादामी लेखा पुत्रिया गंगाधर जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
7
0.420
880
0.048
भूमिस्वामी
तोता पुत्र चुन्नी जाति जाटव पता नि० ग्गाम शासकीय पटटेदार।
8
0.300
881
0.050
कृषि कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कंचन वेवा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समान भाग जाति जाटव नि० ग्ाम शासकीय पटटेदार !
7148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
9 882
भूमि
भूमिस्वामी 10 884
कृषि भूमि
भूमिस्वामी 11
भूमिस्वामी भूमि कृषि 887
कुल कित्ता 11
0.120 0.120
♡.. पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीया रामू समान भाग जाति जाटव नि० ग्प्रम शासकीय पटटेदार ।
0.420 0.133
अमृतलाल अनिलकुमार सुरेश पुत्रगण मुरारीलाल दिमला पुत्री मुरारीलाल समान भाग जाति जाटद नि० ग्राम भूमिस्वामी । 0.420
0.106
वैजन्ती पुत्री भुदरिया पत्नी रतनलाल जाति जाटन नि० शिवलाल का पुरा, शासकीय पटटेदार।
1.504
1 यह घोषणा हितबद्ध सनीलियों के आक्षेपो को सुनने एवं मुनि अर्जन पुनतोसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारटशिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों को संख्या निरंक है, अतः इनक लिए बुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । 3. सक्न भूमि के या नक्त भूमि के लिप्सी भाग में पड़े कोयला, लोह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों को खानें हैं, खनिज. और खानेजो के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निभाण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाय या जवी के जाने की अपेश है कা छोर आवश्यक रही है। 1 कलक्टर, जिला के कार्य और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रावलगढ़ के कार्यालय किस भी कार्य दिवस का समय के दौरान गुमे योजना उप निरीक्षण किया जा सजता है ।
विशेष -धारा 40( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तःकाल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किया है । यमः इसमें अधिनियम क भाग 1 ]
7149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 79- अ- 82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-8036-4.-
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- रामपहाडी प०ह ० क०-34 रा०नि० वृत-04 तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 0.154 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम - रामपहाडी प० ह०क०-34 रा० नि० वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
सवलगढ़ ख. तहसील
रामपहाडी ग. ग्राम
0.154 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- क्र
कुल क्षेत्रफल
सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
403
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.500
0.200
2
410
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अर्जन का क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 0.027
बुधो पुत्री गज्जे जाति रावत पता नि० ग्राम रामपहाडी भूमिस्वामी । 0.127
लुखुरु पुत्र हीरालाल रामेश्वरी पुत्री हीरालाल समान भाग 8/12 मु० गया कुआंरी बेवा रामचरन महाराज सिंह पुत्र रामचरन प्रेम रामदेवी पुत्रियां रामचरन समान भाग 4/12 दर भाग 1/4 जाति रावत नि० रामपहाडी शिवनारायण प्रीतम पातीराम पुत्रगण रघुनन्दन गुलाबकुअंर बेवा रघुनन्दन बुधो रामरती विमला रेशा पुत्रियां रघुनन्दन समान भाग हि० 1/4 मुरारी कल्याण पुत्रगण मदनू सोनी कमला पुत्रियां मदनू जाति रावत [भाग 1 7150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
समान भाग हि 0 1/4 नि० उरहेरा दक्खो बेवा रामचरण नबाब हरिसिंह नरेश दिलीप छोटू पुत्रगण रामचरन नर्मदा रामबाई पुत्रियां रामचरण जाति औठ नि० सबलगढ हाल नि० रामपहाडी समान भाग हि0 1/4 भूमिस्वामी ।
0.700
0.154
कुल किता ०३
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है. अत. इनके लिए पुनव्यंग स्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यालय ओर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष:-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है ! इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे भाग 1 ]
7151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 10- अ- 82 - भू- अर्जन- उ.म.रे. मुरैना 2019-7743 मुरैना, दिनांक 12 जुलाई 2019
{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत}
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटा लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम पहाड़ी, तहसील- वामौर, उपखण्ड--- मुरैना, जिला--मुरैना में कुल रकवा 4.012 हे0 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील- वामौर के ग्राम पहाड़ी, प० ह ०नं0- 00087 , रा०नि० वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 4.012 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है: -..
सर्वे नंबर
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. सं.
(1)
(4) (2)
(2)
(3)
0.031 1
431
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.027 2
भूमिस्वामी कृषि भूमि 432,
0.005
भूमिस्वामी कृषि भूमि 3 435
0.051 4
भूमिस्वामी कृषि भूमि 436,
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) (5)
पंजाबसिंह उर्फ शिवराम , पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
पंजाबसिंह उर्फ शिवराम , पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक
हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक 7152
5
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.073
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
439,
6
440
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जडल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/4 केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम समान 3/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.73 भोगीराम पि. चक्रपान जाति गू. ठा. अधिपत्य कृषक
0.058
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
7
441
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश जिण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
0.063
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
8
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
0.063
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
442
443
9
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकारं पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि
0.002
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1 ]
7153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
10
भूमिस्वामी कृषि भूमि 459,
0.061
11 461
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
12
471
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
13 472
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
473
14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
474
15
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भाग 1/6 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
0.060
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदारं रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी
कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भांग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.021
कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भाग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.024
बदना, नवलसिंह, जगन्नाथ पिता हरीविलास , रामप्यारी पुत्री हरिविलास जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.048
बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती रामवती सिद्यारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पूत्रियां धर्मपाल समान भ्न 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम. स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
आशाराम पुत्र राजाराम शीला मुनेश कौमेश कविता पुत्रीं राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी 7154
0.081
16
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
475
0.082
17
बलिराम , माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती राभवैती सिद्यारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पूत्रियां धर्मपाल समान भ्भन 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूं.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
581
0.100
582
18
पहलवानसिंह पुत्र पीतमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
सुनील, किशना ना.वा.पि. रामहेत गुडिया नावा. पुत्री रामहेत सर मॉ. भगवती बेबा रामहेत समान भाग 1/8 बन्टी बासदेव नरेश पि. रोशन गुड्डी सरोज सुनीता पुत्रीयां रोशन प्रेमाबाई बेबा रोशन समान भाग 7/8 दर भाग 1/2 कल्ला भूरा प्रमोद पप्पू पि. रामभरोषी समान भाग 1/2 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
19 585/1
बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभार, म नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स० भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.115
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
20 585/2
21
बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स०भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.007
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
705,
केशवसिंह हि. 0.178 /.763 कलियानसिंह हि. रकवा 334 /.763 रानाजीत हि रकवा 251 /.763 पुत्रगण औतारसिंह जाति गू.टा.
भाग 1 ]
7155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
22
0.081
706
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
23
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
720.
-24 1994
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
25 1995
: कृषि भूमि
भूमिस्वामी
26 1996
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1998
27
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2001
28
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2006
29
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
30 2022
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
दशरथ माधो कप्तानसिंह नवलसिंह जवरसिंह पि. कुढेरसिंह आनन्दी बेवा विशाल समान भाग 6/7 बीरेन्द्र बैजनाथ रामधन पि. रामस्वरूप रामो बेवा रामस्वरूप गीता पुत्रीरामस्वरूप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान 1/7 भाग भूमिस्वामी
0.082
हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.083
रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.031
कलियान पुत्र होतम साधो सनेही पुत्री होतम जावित्री बेवा होतम 1/2 भूमि स्वामी आशाराम लज्जाराम सियाराम बैजनाथ पिता माधौसिंह समान भाग 24/50 बा० लाशी पुत्री माधौसिंह भाग 1/50 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्री मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम 1/2 जीवाराम पुत्र मूलाराम 1/2 जाति गू.ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.042
मु. कलावती बेवा सोनेराम 1/2 जसमंत भूरासिंह कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रीं मूंगाराम मु बतसिया बेवा मूंगाराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
0.015
केदार जनकसिंह पि खुटटी समान 1/2 जबरसिंह कल्यान नरेन्द्र पि. देबीसिंह रामबती मुन्नी लाली पुत्रियां देबीसिंह समान 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.005
बंशी पुत्र मूला जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
0.027
माताप्रसाद उदयबीर बीरो मल खान पि. बालमकुन्द जमुनी पुत्री बालमकुन्द समान भाग 1/12 मोहरसिंह पुत्र साहवसिंह लक्ष्मी पुत्री साहवसिंह समान भाग 1/12 दिलीप रूपसिंह जयभान उधौ पिता रामनरेश रचना मधु पुत्रियां रामनरेश समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 रामहेत कष्णा हरेन्द्र पिता 7156
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.127
31
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2023 2024
0.015
32
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2025/1
33
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2026/1
0.047
34
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2026/2
2027
35
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
36
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2100/1
2101
37
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2102
38
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
39
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मिन-1 2115/1
रामसरूप हलुकी वेवा रामसरूप मीरा पुत्री रामसरूप समान भाग 5/18 मु. कमेश दैवा देवेन्द्र पंकज नावा पुत्र देवेन्द्र जाति गुर्जर पता सर मा.खुद समान भाग 1/18 दर भाग 1/3 कमलाबाई वेवा केदारसिंह भूमि स्वामी परिमाल सूरजभान रामलखन पुत्रगण केदारसिंह सुनीता पुत्री केदारसिंह समान भाग 1/3 निवासी ग्राम नारायण पंत्र कलुआ जाति ब्ग्र. पता निवासी ग्राम अधिपत्य कुषक
राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 समान भाग पंजाबसिंह उर्फ शिवराम पूरन रामहेत पुत्र पीतम लक्षो पुत्री पीतम समान 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान भाग 1/4 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 जाति गू. ठा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी
रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गूठा ० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.044
सुन्दरसिंह पिता रामसिंह जाति गु० ठा ० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
मोहकमसिंह पुत्र रमेशसिंह नि. मेला ग्राउण्ड दुल्लपुर ग्वालियर जाति गुर्जर भूमि स्वामी जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलावती वेबा सोनेराम रकवा
0.243
0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु बतसिया बेबा मूंगाराम भा० 0.249 बेजो पुत्री देवी सिंह रकवा 0.062 जाति गु०ठा० पता नि० . ग्राम भूमि स्वामी
0.196
रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामि
0.055
रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामि
0.041
सोनू उर्फ उर्मिला बेबा श्री निवास दीपेन्द्र जीतेन्द्र नावा पि श्री निवास ज्योति नावा पुत्री श्री निवास सर मॉ खुद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.537 राजाराम पुत्र कदमसिंह जाति गू० ठा० पता भाग 1 ]
7157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भूमिस्वामी कृषि भूमि 40 2115/2
0.075
41
भूमिस्वामी कृषि भूमि 2116/1
0.060
भूमिस्वामी
2116/2
कृषि भूमि 42
भूमिस्वामी कृषि भूमि 43 2116/3
44 2168
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
45 2173
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
निवासी ग्राम भूमिस्वामी
जसमंत सियाराम पिता माधौसिंह फूजो पुत्री माधौसिंह समान भाग 1/2 सिरदार चौबे सिंह रामखिलाडी पिता पन्नू रामकली रामप्रकाशी रामवेटी शीला संतो पुत्रियां पन्नू धनवंती बेवा पन्नू स०भा० 1/2 जाति गू० ठा० पता सा ० देह भूमिस्वामी
भारत पिता सरनाम रकवा 126/1862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री संरनाम समान भाग 1396/1862 सन्तोदेवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजयसिंह : समान भाग 340/1862 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
प्रकाश महेन्द्र पिता हजारी गुडडी पुत्री हजारी जाति. गू०ठा० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.110
वकीला पुत्र हजारी साबो वेवा हजारी सिया पुत्री हजारी समान भाग 1524/1694 सन्तो देवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजय सिंह समान भाग 170/1694 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.119
राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी
0.080
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी 7158
2175
46
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.025
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2176
47
रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जंण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.81
0.102
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
48
2177
राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू राजस्व 2.00
0.121
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2179
49
राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग 1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी
0.006
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
50 2180
लाखन रविन्द्र पि. कोकसिंह समान भाग 3/5 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/5 कमला पुत्री भीकमसिंह भाग 1/5 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.56
0.156
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग भाग 1 ]
2181
51:
7159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिरांम मंजू, कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी
0.150
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलाबती वेवा सोनेराम हि 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पि. मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम स.भा. 0.062 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामि भू राजस्व 3.81
0.056
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
52 2183/1
53
जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा ० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2 . 25
0.055
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2183/2
2184
54
जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा० पंता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2 . 25
0.068
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मंदीर 2020
55
भूमिस्वामी
मंदीर 2182
56
भूमिस्वामी
मंदीर 57 2190 भूमिस्वामी
57
कुल किता
पातीराम पिता शंकरसिंह 1/6 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.62
0.039
मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महोदय जिला मुरैना
0.114
भूमि स्वामी मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना
0.013
मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी
4.012 7160
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मगरीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष: - धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
7161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू- अर्जन एवं पुनर्वास,
तहसील- रामनगर, जिला- सतना मध्यप्रदेश
क्रमांक 456 - भू-अर्जन-कार्य-2019 रामनगर, दिनांक 18 सितम्बर 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक
2
1
1
2
3
ग्राम-पिपरी उत्तर, पटवारी हल्का- गंगासागर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
15/356/1
0.349
0.182
15/356/2
0.267
15/356/3/क
85.000
15/356/3/क/0001
4
5
0.049
0.267
15/356/3/ख
0.267
15/356/3/ग
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- '1
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग- 0.267
15/356/3/घ
0.267
15/356/4/क
0.267
15/356/4/घ
0.061
15/1
0.226
15/2
0.413
15/3
0.351
15/4/क
15/4/ख
0.351
0.038
0.350
15/4/ग
0.351
15/4/घ
0.351
15/5/क
0.350
15/5/ख
89.937
0.087
18किता
0.003
0.295
11
0.002
0.606
5
0.005
0.901
2किता
0.092
90.838
कुल 20 किता
[भाग 1 7162
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 457- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
6
5
4
2
1
1.045
408/ 1/क/ 1
ग्राम-टीकरखुर्द,
1
1.463
408/1/क/2
2
पटवारी हल्का-93 बरा खुर्द, रा.नि.म. भदनपुर उ.प. , तहसील- मैहर
0.627
408/2/क
3
1.045
408/2/ख
4
0.026
0.125
408/2/ग
5
0.105
408/2/घ
6
0.105
408/3/क
7
0.105
408/3/ख
8
0.105
408/3/ग
9
0.716
414/1
10 भाग 1 ]
7163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
4
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
0.033
0.258
414/2/1
0.458
414/2/2
412/1/1
0.186
0.186
412/1/2
0.016
0.023
412/1/3
0.023
412/1/4
0.146
412/2
0.836
369/1
0.015
1.040
369/2
369/3
0.486
0.272
368/1
-0.011
368/2
0.439
0.002 367
0.125
1.254
366/1
0.005
0.690
366/2
0.002
0.084
371
0.026 372
2.633
0.026 374
1.620
0.016
0.920
359
0.017
0.920
358
0.387
344/1
0.020
0.387
344/2
0.396
344/3
0.017
1.506
342
0.018
0.512
340
1.672
339/1
1.149
339/2/क
0.023
0.565
339/2/ख
0.002
1.515
331
0.275
26.129
39किता
0.002
0.961
428
0.018
0.366
373
0.021
1.087
332
0.003
0.293
333
2.707
0.044 4किता
0.319
28.836
कुल 43किता 7164
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 458 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
ग्राम- वम्हनाड़ी, पटवारी 1
हल्का-बम्हनाड़ी, 2
रा.नि.म. - बड़वार, तहसील-रामनगर 3
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2.833
480/1
1.416
480/2/क
1.416
480/2/क/2
1.000
480/2/क/500
4
5
6
7
8
1.417
480/2/ख
0.124 480/3 /क
4.130
4.130
480/3/ख
1.376
480/3/ग/ 1
1.375
480/3/ग/2
9
1.375
480/3/ग/3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.649
484/1
484/2
0.650
0.044 0.650
484/3
0.649
484/4
0.026 0.947
489
2.233
490/1
2.265
490/2
2.893
490/3
0.074 2.027
490/4/क
490/4/ख
0.809
0.809
490/4/ग
3.678
469/1
0.405
469/2
0.047 1.214
469/3/क
1.023
469/3/ख भाग 1 ]
26
2
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
7165 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
4.476
469/4
0.672
470/737/1
0.038
1.133
470/737/2
0.263
467/1
467/2
2.291
0.039
1.473
467/3
0.700
467/4
0.680
460/1
0.064
460/3
0.032
0.064
460/4
0.328
460/5/1
0.202
460/6
0.437
459
0.107
459/1
0.022
0.165
459/2/ क
459/2/ख
0.161
0.161
459/6/ख
0.024
456/1
0.176
456/3
0.005
0.174
456/4
0.058
456/5
0.404
456/6
0.069
457
0.003
457/1
0.036
0.048
458/1
0.016
458/3
0.012
458/5/1
0.004
0.030
458/5/2
0.014
458/5/3
0.036
458/6/क
0.004
458/6/ख
449/1
0.790
0.790
449/2
0.786
449/3
0.060
449/4
0.790
0.786
449/5
1.214
449/6
505/1 /1 /क
0.494
0.870
505/1/2/क
64 0.597
505/1/3/क/1
65 0.597
505/1/3/क/2
66
67
68
69
70
0.048
0.320
505/1/3/क/3
1.497
505/1 /5/क
1.800
505/1 /6/क
505/1/7/क/ 1
1.024 7166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.923
505/1/7/क/2
71 0.923
505/1/7/क/3
72 0.129
505/1/7/ख
73
74 0.494
505/1 /क/1
1.497
505/1/क/3
75
76 1.497
505/ 1/क/4
1.497
505/1/क/5
77 1.800
505/ 1/क/6
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115 2.870
505/1/क/7
0.020
505/1 /ख/ 1
0.073
505/1/ख/3
0.073
505/1 /ख/4
0.073
505/1/ख/5
0.081
505/1/ख/6
0.129
505/1 /ख/7
0.121
505/2
0.065
67/1
67/2
0.040
0.061
0.004
67/3
0.040
67/4
0.040
67/5
0.846
69/1
0.530
69/1/क
0.316
69/1/ख
0.016
0.304
69/2
69/3
0.304
0.308
69/4
0.312
445/1
445/2
0.169
0.010
0.169
445/3
0.169
445/4
70/1
0.089
0.003
0.093
70/2
0.089
70/3
1.335
71/1/क
0.065
71/1/ख
0.003
71/2
0.166
0.166
71/3
0.166
71/4
0.498
72/1
0.139
72/2
0.034
0.133
72/3
0.133
72/4
0.417
76/1/1
0.028
0.262
76/1/2 भाग 1 ]
'116
157
118
119
7167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.069
76/2
0.344
0.014
79
78/1/1 /क/1
0.341
0.101
78/1/1 /क/2
0.437
78/1 /2/क/ 1
120
0.006
0.231
78/1/2/क/2
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 0.105
78/1/2/क/3
0.148
78/1/ख
0.024
78/2
123/1/1
0.040
0.264
0.018
123/1/2
0.081
123/2
0.020
125/1
0.005
0.020
125/2
0.226
124/1
0.121
0.002
124/2/क
0.105
124/2/ख
0.263
126/1
126/2
0.024
0.160
0.425
126/3
0.040
128/1/क
0.036
128/1 /ख
0.007
0.036
128/1/ग
0.036
128/1/घ
128/2
0.040
0.012
129/1/क
0.045
129/1/ख
0.045
0.003
129/1 /ग
0.049
129/1/ घ मेड
144
145
146
147
148
149
150
151 0.045
129/2
0.388
131/1
0.018
131/2
0.141
131/3
0.141
0.049
147/1
0.004
0.121
147/2
132/1 मेड
0.069
0.002
0.028
132/2 मेड
152
153
154
155
156
157
158
159
160 132/3
0.028
0.097
145/1/क
0.490
145/ 1/ख
145/1 /ग
0.490
0.490
0.027
145/1/घ
145/2
0.390
0.376
145/2/ख
0.490
145/3 7168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
161
1662
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
1.
3
4
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अब का योग- 0.028
144/1/क
0.028
144/1 /ख
0.028
0.003
144/1/ग
0.024
144/2
144/3
0.024
180
0.866
0.030
179/1
0.291
0.202
0.008
179/2
0.089
179/3
0.223
0.004
181
0.352
183/1/क
0.024
0.121
183/1 /ख
0.353
183/2
0.001
184
0.032
0.008
187/1
187/2
0.008
0.004
187/3
0.008
187/4
0.077
188/1
0.028
188/2
0.547
0.021
0.061
188/2/क
0.117
188/ 2/ ख
0.028
207/1
0.113
207/2
0.004
0.032
207/3
0.053
207/4
0.045
207/5
0.056
208/1/क
0.104
208/1/ख
208/2
0.474
0.185
0.057
208/3
0.181
208/4
0.181
208/5
0.506
208/6
0.040
210/1
0.040
210/2
0.003
0.040
210/3
0.036
210/4
211/1
0.113
0.113
211/2
0.089
211/3
0.021
0.073
211/4
0.073
211/5
211/6
0.121
0.121
211/7
0.974
101.855
205 किता
0.005
0.134
481
447
0.073
0.003
1.825
0.003
38
0.018
0.279
209
0.029
2.311
4किता
1.003
104.166
कुल 209 किता
7169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 459 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख (नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक
1
1
2
3
2 ग्राम-गोदहा, पटवारी हल्का- वाबूपुर, रा.नि.मं. - बड़वार, तहसील-रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2626
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
+ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.263
84/1
0.029
0.280
84/2/क
84/2/ख
0.286
0.808
83/1/क
0.032
0.306
83/1/ख
0.371
83/2
0.404
86/1/क
0.021
0.143
86/1/ख
0.182
86/2
0.023
87
1.060
91/1
0.190
0.015
0.194
91/2
0.234
90/1/क
0.460
90/1/ख
0.013
90/1/ख/2
0.230
0.124
90/2/क
0.124
90/2/ख
0.384
94/1/क/1
0.647
0.046
94/1/क/2
0.515
94/1/ख
0.152
99/1/क
0.809
0.008
99/ 1/ख
0.480
99/2
0.006
0.392
95/1
0.030
95/2
0.401
0.025
67
0.963
0.248
10.402
26किता
0.004
96
0.235
0.007
0.077
94/2
0.003
33
0.458
0.014
0.770
3किता
0.262
11.172
कुल 29 किता
7170
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 460,भू- अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
सं.क्र. ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
3
2
1
8/1/क
ग्राम-पिपरी कोठार , पटवारी 1
8/ 1/ख
2
8/1/ग
हल्का-गंगासागर, रा.नि.म. -रामनगर, तहसील-रामनगर 3
8/2/1
4
8/2/2
5
8/2/3
6
8/3/1
7
8/3/2
8
8/3/3
9
7/1/क
10
7/1 /ख
11
7/1/ ग
12
7/2/क
13
7/2/ख
14
7/3/1
15
7/3/2
16
7/3/3
17
6/ 1/क
18
6/1/ख
19
6/1 /ग
20
6/2/क
21
6/2/ख
22
6/2/ग
23
6/3/1
24
6/3/2
25
6/4
26
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.081
1.004
0.554
0.546
0.068
0.546
0.546
0.546
0.546
0.547
0.418
0.418
0.419
0.478
0.027
0.433
0.068
0.067
0.067
0.133
0.065
0.069
0.089
0.020
0.089
0.093
0.133
0.134
0.267 भाग 1 ]
7171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
11.306
27 5/1/1
1.011
23 5/1/2
5/1/3
1.011
29 4.049
30
31 5/1/4
0.265
5/2/क/ 1
5/2/क/2
0.132
32 0.133
33
34 5/2/क/3
0.534
5/2/ख
0.530
35
36
37 5/2/ग
0.265
5/2/घ/1
0.265
5/2/घ/2
0.023
5/3
0.809
38
39
40
41
42 0.243
5/4/1/क
0.162
5/4/1 /ख
5/4/2/क
0.244
5/4/क/2
0.080
5/5/ क
0.671
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 0.679
5/5/ख
0.676
5/5/ग
5/6
0.809
0.486
5/6/क
0.323
5/6/ख
0.143
0.001
0.143
5/111/2
0.143
5/111/3
0.020
1.303
5/109
1.821
4/1/क
0.910
4/1/ख
0.911
4/1/ग
1.086
4/2/1
0.680
4/2/ 1/क
0.406
4/2/1 /ख
0.227
4/2/2
4/2/2/1
0.018
0.019
0.019
4/2/2/3
0.057
4/2/2/4
0.057
4/2/2/5
0.057
4/2/2/6
0.065
0.004
4/2/3/1
0.015
4/2/3/2
0.085
4/2/4
4/2/5
0.085
4/2/6
0.101
0.202
4/2/7
0.101
4/2/8/क
4/2/8/ख
0.101
0.202
4/2/8/95401
0.873
4/3/1
4/3/2
0.874
0.122
4/4/क/1/0001/ 0001
0.162
4/4/क/1/0001/0002 7172
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- 0.445
4/4/क/ 1 /0002
0.080
4/4/क/2
4/4/ख
0.405
0.405
4/4/ग
0.101
4/5/1
0.101
4/5/2
4/5/3
0.101
4/5/4
0.202
0.101
4/5/5
4/6/1
0.101
4/6/2
0.202
4/6/3
0.101
4/6/4
0.101
0.101
4/6/5
0.224
46.513
92किता
0.003
0.664
1
0.664
1 किता
0.003
0.227
47.177
कुल 93 किता
क्रमांक 461- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
सं.क्र. ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
3
ग्राम-मोहरवा, पटवारी हल्का-कर्रा, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
1
2
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
5.261
1/1/क
0.749
1/ 1/ख
0.079
0.675
1/2/क
0.081
1/2/ख
0.079
6.766
4किता
0.650
141/1
0.001
141/2
0.060
0.001
0.710
2किता
0.080
7.476
कुल 6 किता
भाग 1 ]
7173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 462 - भू-अर्जन- कार्य -2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
3
ग्राम-गोविंदपुर, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.643
110/1
0.002
0.202
110/2
3.742
25/1/क
2.004
25/1/ख
0.032
25/2/क/1
5
6
0.089
25/2/क/2
7
0.121
25/2/ख
0.055
25/2/ग/1/1
8
0.052
25/2/ग/1/2
9
0.014
25/2/ग/2
10
11
0.009
0.041
25/2/घ/1
0.040
25/2/घ/2
12
13
0.040
25/2/घ/3
0.098
25/2/5/1
14
0.023
25/2/5/2
15
16
0.058
25/3/क/1/1/1
17
0.274
25/3/क/1/1/1/2
18
0.060
25/3/क/1/1/2
19
0.568
25/3/क/1/1/3
7174
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
20
0.040
25/3/क/1/1/4
21
0.101
25/3/क/1/2
0.202
25/3/क/2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0.202
25/3/ख
0.202
25/4/1
0.202
25/4/2
0.202
25/4/3
0.202
25/4/4
0.081
44/1
0.061
0.097 44/2/क
0.060
44/2/ख
0.223
6/1/क
0.222
6/1/ख
0.040
6/2/क/1
34
0.041
6/2/क/2
0.001
0.042
6/2/ख/1/1
35
0.043
6/2/ख/1/2
36
37
38
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
1
2
3
4
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग-
0.080
6/2/ग
0.080
6/2/घ
0.109
10.482
38किता
0.616
3/1
0.004
0.012
3/2
0.016
1/1
0.003
0.048
1/2
0.007
0.692
4किता
0.116
11.174
कुल 42 किता
7175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 463 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.288
30/1/क/1
1
ग्राम- गौहानी, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, 0.072
30/1/क/2/1
2
0.072
30/1/क/2/2
3
रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 0,072
30/1/क/2/3
4
0.036
0.072
30/1/क/2/4
5
0.287
30/1/क/3
6
0.287
30/1/क/4
7
8
9
10
11
12
13
0.149
30/1/ख
0.081
30/2
0.385
29/1
0.013
0.303
29/2
0.030
26
1.275
0.405
23/1/क/1
0.070
23/1/क/2
14
0.349
23/1/ख/ 1
15
0.121
23/1/ख/2
16
17
18
0.007
0.190
23/1/ग/1
0.284
23/1/ग/2
19
20
0.295
23/2/क
0.008
23/2/ख 7176
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.048
0.101
22/1/क/1/क
21
22
0.162
22/1/क/1/ख
23
0.506
22/1/क/2
0.202
22/1/ख/1/ 1
24
0.202
22/1/ख/1/2
25
26
0.203
22/1/ख/1/3
27
0.162
22/1/ख/2
28
0.267
22/1/ग/1
29
0.506
22/1/ग/2
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
0.278
22/2/क
0.277
22/2/ख
0.202
22/3
0.780
22/4/क
0.287
22/4/ख
0.005 16
0.178
0.004 15
2.012
0.174
18/1
0.025 0.174
18/2
0.178
18/3
0.025 20
1.061
0.607
19/1
0.405
19/2/क
0.003
0.202
19/2/ख
0.417
84/1/क
0.038
0.417
84/1/ख
0.416
84/2
0.234 46किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
1
2
3
4
5
6
7
8
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
15.441
0.040
38/1
0.002
0.121
38/2
0.105
33/1
0.010
0.680
33/2
0.016
0.619
32
0.002
0.271
21
0.001
0.040
85
0.006 225
0.611
2.487
0.037 8 किता
0.271 17.928
कुल 54 किता
अ + ब का योग- 7177 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 464- भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
3
ग्राम-मझगँवा, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.259
82/1
0.101
0.007 82/2/क
0.101
82/2/ख
2.412
64/1
0.505
64/2/क
0.506
64/2/ख
1.157
64/3/क
0.006
0.462
64/3/ख
0.024
64/4
2.023
64/5
0.405
64/6
0.202
65/1
0.198
65/2
0.081
65/3/क
0.010
0.117
65/3/ख
0.202
65/4
0.198
65/5
0.018
0.129
81/1
0.133
81/2/क
0.139
81/2/ख
0.133
81/2/ग 7178
23
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.004
81/3/क
0.222
81/3/क/ 1
0.056
81/3/क/1/ख
24
25
0.218
81/3/क/2
0.056
81/3/क/3/1/ख
26
0.113
81/3/क/3/2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
(अ) निजी पट्टे की भूमि कायोग-
1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि कायोग-
अ ब का योग- 0.348
81/3/ख
0.348
81/3/घ
0.182
78/1
0.022
0.091
78/2/1
0.091
78/2/2
0.081
77/1
0.085
77/2
0.001
0.081
77/3
0.081
77/4
0.081
77/5
0.180
74/1
0.012
0.091
74/2/1
0.091
74/2/2
0.182
73/1
0.008
0.091
73/2/1
0.091
73/2/2
0.069
72/1
0.069
72/2
0.008
0.068
72/3
0.069
72/4
0.069
72/5
0.672
33/1
0.672
33/2
0.112
33/3/ क
0.112
33/3/ख
0.038
0.112
33/3/ग
0.112
33/3/घ
0.112
33/3/ङ
0.112
33/3/च
0.672
33/4
0.338
14/1/2
0.316
14/2/ख
0.011
0.316
14/2/ग
0.688
14/3
0.203
13/1/2
0.135
13/2/ख
0.031
0.152
13/2/ग
0.405
13/3
0.388
0.011
12
0.183
18.984
66किता
0.004
0.097
79
0.003
0.223
32
0.007
0.320
2किता
0.190
19.304
कुल 68 किता
7179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 465 - भू-अर्जन- कार्य -2019 प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-नारायणपुर, 2
3
पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.003
0.045
22
0.200
23/1/क
0.024
23/1/ख
0.081
23/2/क
0.019
0.081
23/2/ख
0.142
23/2/ग
1.214
23/3
0.979
30/1
0.012
0.121
30/2
0.011
0.849
33
0.056
32/1/क
0.008
0.849
32/1/ख
0.045
32/2
0.349
38/1
0.025
0.468
38/2
0.559
40/1
0.011
0.049
40/2
0.631
41/1/क
0.214
41/1/ख
0.037
0.635
41/2
0.036
41/3
0.001
0.906
46/321/1
22 [भाग 1 7180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
23
0.910
46/321/2
0.127
23किता
9.443
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
0.146
1
46/323/1
0.010
0.154
2
46/323/2
1.108
0.009 3
47
0.761
4
0.012
48
4किता
2.169
0.031
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
0.158
11.612
अ + ब का योग- कुल 27 किता
क्रमांक 466- भू-अर्जन-कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.174
1
68/1
0.006
0.174
2
68/2
0.445
3
69/1
ग्राम-अराजी हटवा , पटवारी हल्का-36 नारायणपुर,
0.113
4
69/2
रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर
0.077
0.014
5
69/3
0.073
69/4
6
0.073
7
69/5
0.409
0.010
70
8
0.024
0.652
72
9
0.006
0.567
74
10
0.368
11
73/1
0.015
0.006
73/2
12
0.075
3.131
12किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
0.003
0.405
79
1
0.003
0.405
1 किता
(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग-
0.078
3.536
अ + ब का योग- कुल 13 किता भाग 1 ]
क्रमांक 467 - भू-अर्जन-कार्य-2019
7181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम- शहपुरा, पटवारी हल्का पदमी,
2
3
रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.073
31/1
0.002
0.073
31/2
0.447
7/1
0.017
0.447
7/2
8
0.077
0.003
0.017
0.826
9
0.003
10
0.105
0.016
18
0.784
17/1
0.032
0.001
0.033
17/2
0.007
0.340
52
0.158
15/1
0.017
0.405
15/2
0.002
0.129
53
0.013
54
0.555
0.098
4.484
15किता
0.004
0.336
33
0.004
1 किता
0.336
4.820
0.102
कुल 16 किता
7182
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 468 - भूर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-सगौनी कलाँ, पटवारी हल्का-39 सगौनी 2
3
4
खुर्द, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 5
3
4
0.331
147/1
0.235
147/2
0.118
0.001
147/2/1
0.117
147/2/2
0.235
147/3
0.236
148/1
0.233
148/2
0.015
0.116
148/2/1
0.117
148/2/2
0.283
0.008
151
0.009
0.235
153
0.007
0.567
158
0.579
159/1
0.016 भाग 1 ]
7183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0.010 0.162
159/2
0.004 0.348
166
0.644
171/1
0.015 0.660
171/2
0.007 0.547
172
0.012 0.955
173
0.696
0.018 176
0.021 178
1.158
0.749
197/1
0.834
197/2
0.006 0.181
197/2/क
25
0.000
197/2/ख
26
27
0.022 0.088
1
0.341
185/1/क
28
0.309
185/1/ख/1
29
0.309
185/1/ख/2
30
0.003
0.263
185/1/ग
31
0.263
185/1/घ
32
33
34
0.202
185/2
0.038
186/1
0.002 0.039
186/2
0.166 12.188
34किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
0.000 0.000
० किता
0.166 12.188
कुल 34 किता
अ +बु का योग- 7184
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 469 - भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए )
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
ग्राम-सगौनी खुर्द, पटवारी हल्का39 सगौनी खुर्द, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.002
212
0.049
0.101
211/1
0.053
0.001
211/2/क
0.048
211/ 2/ख
0.045
216/1
0.003
0.045
216/2
0.161
229/1
0.010
0.053
229/2
0.009
230
0.255
0.210
231/1
0.010
0.426
231/2
0.001
0.045
232
0.045
233
0.002
0.036
0.004
224
0.376
0.001
225
0.008
0.040
223
8:853
16,किता 234
6:889
0.081
0.003
1किता
2.069
0.054
कुल 17 किता
7185 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 470 - भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
ग्राम-हिनौता,
0.011
0.789
497
1
पटवारी हल्का-जिगना, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील-रामनगर
0.011
0.789
1 किता
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
0.000
० किता
0.000
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
0.011
0.789
कुल 1 किता
अ+ ब का योग- 7186
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 471 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्काक्रमांक
2
1
1
2
3
4
अमिलिया, पटवारी हल्का37 पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
0.053
0.003
153
0.823
154/1
0.010
0.568
154/2
0.002
0.109
108
0.005
0.198
107
0.028
0.926
106
0.002
105
0.061
0.579
103/1
0.243
103/2/क
0.018
103/2/ख
0.113
0.006
0.421
36
0.009
0.328
37
0.004
52
0.396
0.009
0.481
51
0.010
0.481
50
0.007
49
0.243
0.001
0.081
47
0.017
48
0.444
0.003
43
0.158
0.002
1.081
60
0.021
1.033
61
0.582
64/1
0.016
64/2
0.578
0.173
9.980
23किता 7187 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.004
0.089
160
1
0.007
0.146
152
2
0.001
0.057
151
3
0.002
0.206
109
4
0.002
0.081
101
5
0.004
0.101
53/287
6
0.005
0.229
38
7
0.025
0.909
7 किता
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
0.198
10.889
अ + ब का योग- कुल 30 किता
क्रमांक 472- भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.006
0.283
943
1
0.006
0.571
947
ग्राम-छिरहाई, पटवारी हल्का -41 छिरहाई, रा.नि.म.- झिन्ना, तहसील- रामनगर
2
0.006
0.332
952
3
0.007
0.352
951
4
0.007
0.336
950
5
0.008
0.510
884
6
0.011
0.397
966
7
0.148
850/ 1/क
8
0.596
850/1/ख
9
0.005
0.012
850/ 1 /ग
10 7188
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
277
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग- 0.809
850/2
0.007
0.629
849
0.005
0.158
848
0.291
0.006
845
0.767
847/1
0.656
0.022
847/2
0.069
847/3
0.766
833/1
0.152
833/2
0.016
833/3
0.101
833/4
0.101
806/1
0.931
0.466
0.002
806/2
0.466
806/3
0.007
0.186
816
0.008
813
0.368
812/1
0.117
0.006
812/2
0.114
796/1
0.174
0.239
0.007
796/2
0.206
796/3
0.183
789/1
0.182
0.015
789/2
0.178
789/3
0.166
611/1
0.166
611/2
0.012
0.166
611/3
0.166
611/4
0.009
616
0.478
617/1
0.251
0.001
617/2
0.251
0.227
615/1
0.101
615/2
615/3/क
0.304
0.031
615/3/ख
0.538
615/3 /ग
0.506
0.652
634/1
0.032
0.303
634/2
0.097
647/1
0.002
0.049
647/2
647/3
0.052
0.769
0.017
657
0.008
656
0.291
0.001
655
0.138
664
2.007
0.029
0.046
6.325
668
0.206
0.004
690
0.020
692
1.611
0.369
27.666
58किता
0.568
944/1
0.020
944/2
0.568
815
0.348
0.006
814
0.534
0.006
797
0.198
0.003
2.216
0.035
5 किता
0.404
29.882
कुल 63 किता
भाग 1 ]
7189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 473 - भू-अर्जन- कार्य -2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
2
3
ग्राम-अरगट, पटवारी हल्का-43 अरगट, रा.नि.म.-झिन्ना, तहसील-रामनगर 4
5
6
7
8
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.009
330
0.510
0.004
329
1.365
0.522
0.009
331
332
0.105
0.002
0.008
332/2
0.478
630/1
0.008
0.12-1
630/2
0.003
0.405
625
0.005
0.872
624शा.नं. 630 में
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0.022
2.112
623
0.008
0.328
683
0.014
0.615
684
0.001
0.097
685
0.002
0.097
704
0.003
703
0.316
0.061
705/1
0.006
0.060
705/2
0.026
706/1
0.001
0.027
706/2
0.040
707/1
0.002
0.032
707/2 7190
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0.013
726
1.125
727
0.004
0.214
0.003
729
0.073
0.028
730/1
0.005
730/2
0.162
0.032
557/1
0.081
557/2
0.003
0.099
557/3
0.121
557/4
0.012
558/1
0.002
0.049
558/2
0.012
558/3
0.105
539/1/1
0.104
539/1/2
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 0.105
539/1/3
0.104
539/2/1
0.005
539/2/2
0.105
539/2/3
0.105
0.002
539/3/1
0.003
539/3/2
0.003
539/3/3
0.080
537/1/1
537/1/2
0.080
0.080
537/1/3
0.006
0.082
537/2/1
0.082
537/2/2
0.082
537/2/3
0.120
536/1
0.005
0.120
536/2
0.120
536/3
0.134
534/1/क
52
53
54
0.008
0.129
534/1 /ख
0.129
534/2
0.193
541/1/क
55 0.199
541/1/ख
56
57
58
59
60
61
62
0.003
0.189
541/2/1
0.202
541/2/2
0.006
0.263
533
0.003
532
0.162
0.003
0.174
530
0.219
0.004
529
520/1 शा.नं. 519 में
63 0.587
0.017
520/2 शा.नं. 519 में
64.
65
66
67
68 0.643
519/1
0.001
0.644
519/2
0.002
0.072
523/1/1
0.069
523/1/2 भाग 1 ]
7191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
69
70
71
72
73
(अ) निजी पट्टे की भूमि कायोग-
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग-
0.023
523/2/1
0.022
523/2/2
0.024
523/3/1
0.020
523/3/2
0.020
523/3/3
0.192
15.804
73किता
0.000
0.000
० किता
0.192
15.804
कुल 73 किता
क्रमांक 474 - भूर्जन-कार्य -2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
सं.क्र. ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
3
0.061
112/1 / क/ 1
1
मतहा, पटवारी हल्का 2
0.060
112/1/क/ 2
जुड़मानी,
रा.नि.म. झिन्ना, 3
0.063
112/1 /ख
4
तहसील-रामनगर
0.005
0.064
112/ 1 /ग /1
5
0.073
112/1 / ग/ 2
6
7
0.065
112/2
0.007
0.263
111
0.284
110/1 /क
8
0.007
0.292
110/1 /ख
9 7192
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019.
0.310
110/2
0.214
10/1
0.009
0.215
10/2
0.028
12/1
0.001
0.028
12/2
0.006
0.227
16
14
0.001
0.045
0.045
0.001
15
0.001
26
0.352
0.279
0.011
25
0.002
0.085
24
0.445
52/1
0.005
0.028
52/2
0.526
53/1
0.009
0.081
53/2
53/3
0.098
0.057
54/1 / क
27
0.016
54/1/ख
28
0.061
54/ 1 /ग
29
0.040
54/1/ घ
0.032
54/ 1 /ङ
30
0.002
0.012
54/1/च
31
32
0.12
54/1 /छ
33
34
0.255
54/2
0.012
54/2/ घ
35
0.012
54/2/ज
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग-
0.067
4.848
35किता
0.004
2.112
70
0.004
2.112
1 किता
6.960
0.071
कुल 36 किता
भाग 1 ]
7193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 475 - भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
0.480
339/326/1/1
1
ग्राम-हिनौता खुर्द, 0.659
339/326/1/2
2
पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.- भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर 3
0.035 0.293
339/326/2/क
0.836
339/326/2/ख
4
5
6
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 328/1
0.300
0.008
328/2
0.661
6किता
2.929
0.043
0.006 1.369
338
0.752
318/1
0.024 0.753
318/2
327/1
0.180
0.003
327/2
0.301
0.397
331/1
0.010 0.209
331/2
0.022 1.338
332
0.026 1.400
333
6.699
0.091 9 किता
9.628
0.134 कुल 15 किता 7194
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 476- भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील -रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम- बराखुर्द, 2
3
पटवारी हल्का-93 बराखुर्द, रा.नि.म. -भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
324
अनुसूची
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगतपाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
686
1.223
0.014
286
0.700
0.009
0.596
685/1
685/2/क
0.115
0.009
0.125
685/2/खं
0.001
0.805
292
0.355
0.014
683
2.080
0.018
681
676/1
1.824
0.014
676/2
1.510
676/3
0.030
0.068
679/1
0.003
0.068
679/2
678/1
1.792
0.027
678/2/1
1.000
0.793
678/2/2
668/1
0.063
0.001
668/2
0.073
0.784
669/1
0.020
669/2
0.794 भाग 1 ]
7195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
21
22
23
24
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग- 666/1
0.497
0.470
666/1/ख
0.035
0.470
666/ 1/ग
1.437
666/2
0.165 24किता
13.422
0.005 660
0.157
0.005
0.157
1किता
13.579
0.170 कुल 25 किता
क्रमांक 477 - भू- अर्जन - कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
1
ग्राम-बरकुला,
2
3
पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर
4
5
6
7
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
0.035
2.518
490
489
0.763
0.015 487
0.428
0.002 488/1
0.285
0.286
0.004 488/2
0.286
488/3
484/1
0.491
0004 7196
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
2
23
24
25
26
27
0.024 484/2
0.491
483/1
0.933
0.010 483/2
0.405
446/1/क
0.688
0.009
0.221
446/1 /ख
0.920
446/2
477
0.073
0.005 478
0.004
0.303
01466
1476/1
476/2
0.467
0.020 476/3
0.467
0.008 475
0.481
0.502
0.010 474
472
0.293
0.015 467/1/1
0.645
467/1/2
0.160
0.054 467/2
0.804
0.805
467/3
0.005 465
0.125
462/1/क
28
29
30
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1
2
3
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ + ब का योग-
0.433
0.434
462/ 1/ख
0.018 462/2/1
0.434
462/2/2
0.434.
0.238
16.041
30किता
0.523
0.006 492
368
0.006
1.651
469
0.004
1.097
0.016 3किता
3.271
0.254
19.312
कुल 33 किता
भाग 1 ]
7197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 478 - भू-अर्जन- कार्य-2019
प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मैहर, जिला- सतना को लिखित में भेज सकेगा । अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक
1
1
2
2 रिवारा , पटवारी हल्का 97 रिवारा ,
3
रा.नि.म. भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-
1
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-
अ ब का योग-
अनुसूची
खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लियेअपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
0.408
891/1
0.136
0.010
891/2
891/3
0.136
1.348
894/1/क
0.018
1.348
894/ 1/ख
0.408
894/2
0.004
0.073
898/1
0.183
899/1
0.001
899/2
0.183
0.010
0.178
897
896/1
0.675
0.005
896/2
0.261
904/1
0.219
0.007
0.272
904/2
0.272
909/1/क
0.015
0.272
909/ 1/ख
909/2
0.533
0.314
917
0.004
0.532
0.008
916
918/1/क
0.418
0.178
918/ 1 /ख
0.009
918/2
0.209
0.554
918/3
0.157
918/4
0.167
919/1
0.010
0.637
919/2
0.010
0.836
920
27 किता
0.111
10.907
0.115
0.006
926
0.006
0.115
1 किता
11.022
0.117
कुल 28 किता
7198
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्रमांक 479- भू-अर्जन-कार्य-2019 प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)
अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मैहर , जिला- सतना को लिखित में भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्काक्रमांक
2
1
1 ग्राम-गोरईया, पटवारी
हल्का-100 गोरईया, 2
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3
4
5
0.486
320/1
0.882
320/2/क/ 1
0.081
320/2/क/2
3
रा.नि.म.- भदनपुर उ.प. , तहसील-मैहर 4
0.008
0.884
320/2/ख/ 1
0.080
320/2/ख/2
5
6
7
8
1.209
317/1
0.027
0.000
317/2
0.002
0.170
316/1 316/2,317/2
9
0.729
318/1
0.203
318/2/1/1
10
11
0.202
318/2/1/2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
318/2/2
0.405
0.748
318/3/1
0.006
0.061
318/3/2
0.684
318/4/1
318/4/2
0.125
0.150
318/5/1
0.170
318/5/2
318/6
0.849
0.010
314
0.914
0.364
350/1/क/ 1/क/ 1
22
0.041
0.810
350/1/क/1/क/2
भाग 1 ]
7199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
23 0.627
350/1/क/ 1/क/3
24 0.627
350/ 1/क/ 1/ख
25 0.021
350/ 1/क/ 1/ग
26 0.384
350/1/क/2/2
0.745
350/1/क/3
27 350/1/ख
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 1.214
1.214
350/2
344/1
0.598
0.001
0.009
344/2
1.424
0.020
355
362
0.737
0.003
0.006
361
0.587
0.592
365/1
0.595
0.023
365/2
365/3
0.595
0.688
364/1
0.001
0.688
364/2
274/1
1.194
0.050
274/2
1.193
406/1
0.737
0.008
406/2
0.736
273
0.012
0.992
272/1 273/1
272/2 273/2
46
47 0.991
0.020
0.465
272/3/1 273/3
0.525
272/3/2273/3
48
49
50
51
52
53 0.364
0.008
418
443/1
0.211
0.006
443/2
0.405
442/1
0.409
0.009
442/2
0.449
440/1/क
54 0.510
440/1/ख
55
56 0.510
0.024
0.510
440/1/ग
0.510
440/1/घ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 440/2
0.000
434/1
1.010
0.026
434/2
1.010
434/3
1.011
438/1
0.372
438/2
0.372
0.001
438/3
0.372
0.368
438/4
0.500
435/1
0.500
0.001
435/2
435/3
0.659
437/1
0.359
0.013
437/2
0.359 7200
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
0.359
437/3
71
0.359
72
437/4
0.169
648/1
73
0.174
648/2
74
0.008
0.174
648/3
75
648/4
0.174
76
0.178
77
650, 651/1
0.030
2.023
650/2651/2
78
0.010
Z12
1.668
79
3.075
0.023
Z13
80
0.397
80किता
47.507
(अ) निजी पट्टे की भूमि कायोग-
1.477
0.004
325 327/1
1
0.000
327/1
2
0.000
327/2/क
3
0.003
0.000
4
327/2/ख
0.000
298/1
5
0.026
0.000
298/2
6
0.002
0.000
417
7
0.013
4.561
8
756770,772
0.026
10.603
9
654
9 किता
0.074
16.641
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-
0.471 अ + ब का योग-
64.148
कुल 89 किता
जे. एल. तिवारी , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2019
क्र. D- 6163-दो- 2-28-2017.- श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , उप नियंत्रक (लेखा) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 31 अगस्त 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , उप नियंत्रक (लेखा ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक ( लेखा) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2019
क्र. A- 3007-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 3011-दो- 2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 26 अगस्त से 07 सितम्बर 2019 तक तेरह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
7201
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 3013-दो-2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 से 31 अगस्त 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 03 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.. A-3015-दो-2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4323- दो - 2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-6222-दो- 2-17-2015.- श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़ , मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 12अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 6224-दो- 3-16-2007.- श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 12 से 27 सितम्बर 2019 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 6226- दो - 2-15-2017.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 03 से 13 सितम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 6228- दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.