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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 40, Part Part 1, 04 October 2019

Published 04 October 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-10-04.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019- आश्विन 12 , शक 1941

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख) ( 1 ) अध्यादेश,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2019

फा. क्र. 2887-80- पी.एस.एल. इक्कीस- ब ( दो) 2019.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री शंशाक शेखर, प्रभारी महाधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते है.

F. No.2887-80- P.S.L. -XXI - B ( II) .-In exercise of the powers conferred by clause (I) of article 165 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Shashank Shekhar, Incharge Advocate General to be Advoate General of Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of hisduties .

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4763 - इक्कीस- ब ( एक ) 2019.- राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव , विधि के एक रिक्त पद पर श्री आर. के. गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति के नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 2 सितम्बर 2019 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना- (9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद- 025 -संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

7105

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

7106

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4962- इक्कीस ( ब-दो ) 2019.- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951 - इक्कीस ( ब - दो) 16 , दिनांक 12अगस्त2016 की सारणी के सरल क्रमांक -11 ( 2 ) , 11 (4 ) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला - धार की तहसील धरमपुरी से तहसील - सरदारपुर, जिला- धार में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील - धरमपुरी एवं तहसील- सरदापुर, जिला- धार में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:-

स. क्र.

जिला/तहसील

कुल स्वीकृत पद

नवीन आवंटित

पद

पूर्वस्वीकृत पद

(2)

(3) (1)

04

02 धरमपुरी (धार )

11(2)

02

04

11(4) सरदारपुर ( धार )

घटाये गये पदों की संख्या

बढ़ाये गये पदों कीसंख्या

(6) (4)

(5)

00

05 01

00

01

07

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

फा. क्र. 5007 - इक्कीस- ( ब-दो ) 2019.- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951 - इक्कीस (ब- दो ) 16 , दिनांक 12अगस्त 2016 तथा दिनांक 14 दिसम्बर 2017 की सारणी के सरल क्रमांक-33 ( 2 ) , 33 ( 3 ) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एकपद को जिला- सतना की तहसील रामपुरबघेलान से तहसील-अमरपाटन, जिला- सतना में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात्तहसील - रामपुरबघेलान एवं तहसील- अमरपाटन , जिला- सतना में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:-

स. क्र.

जिला/तहसील पूर्वस्वीकृत पद

कुलस्वीकृत पद घटाये गये पदों कीसंख्या

नवीन आवंटित

पद

(1)

(3)

(2)

02

04

रामपुरबघेलान ( सतना)

33(2)

05

02 33(3) अमरपाटन ( सतना)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. एफ- 3-3-2015- इकतालीस - 2.- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समसंख्यक आदेश , दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी की गई " मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेटसेवा प्रदाता/ अवसरंचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा- निर्देश, 2019 " की कंडिका 11 ( ग ) को संशोधित करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रस्तावित करता है:-

(ग ) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति केसामान्यतः 30 दिन एवं अधिकतम 45 दिन के भीतर निपटाएगा और इस समय - सीमा में विभिन्न प्राधिकरणों/

बढ़ाये गये पदों कीसंख्या

(6) (4)

(5)

01 00

00 01

05 08

संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

अधिकारियों से अनापति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने में लिया गया समय सम्मिलित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1 (सी) -3-2019- ई- चार.- मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 21 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन भाग 1 ]

7107

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

करता है:-

संशोधन

उक्त अनुसूची के मद " च- अन्य संस्थायें" में अनुक्रमांक 65 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये,

" 66- मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण , भोपाल " इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें , समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी .

No. F. 1(C) -3-2019- E- IV. In exercise of the powers conferred by the sub- section (3 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 (43 of 1973 ) the State Government ,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

hereby, makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam , namely:-

AMENDMENT

In the said schedule , after serial number 65 of the item " F other Local Bodies , " the following serial number and entries relating thereto shall be added namely:-

"66- Madhya Pradesh Tirth Sthan evam Mela Pradhikaran Bhopal"

Rate of the Audit fees of these bodies would be accrding to that fixed by the Government from time to time .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार जैन , उपसचिव.

सूचना

क्र. एफ - 3-141-2018- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल कीसूचना क्रमांक 2681-04- उपां - टीसी - सतना -2016 , दिनांक 16 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सतना विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

1

1338/1

कृपालपुर

(4) 6.863में से 2.803 तहसील

रघुराजनगर जिला-सतना.

योग .. 2.803 शर्त.-

1. यह उपांतरण केवल बायपास मार्ग के उत्तरी दिशा में स्थित भूमि पर ही स्वीकार्य होगा.

2. उपरोक्त उपांतरण सतना विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(5)

(6)

कृषिएवं मार्ग

आवासीय एवं मार्ग ( अटल आश्रय योजना)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

[ भाग 1 7108

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. 1406-1482-2019- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 1 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक एफ-6-5-07- ए- सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है , को निरस्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों के उपक्रमों के संबंध में प्रभावशील होंगे , जहां तत्पश्चात् किसी भी दिवस पर कर्मचारियों की संख्या एक सौ से अधिक थी अथवा है.

No. 1406-1482-2019 -XVI .- In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 1 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (No. 27 of 1960) , the State Government , hereby , rescinds the Notification No. F- 6-5-07 - A - XVI , dated 14th August 2017 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th August, 2017and directs that all the provisions of the said Act shall come into force on the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette in respect of undertaking in the industries covered under the said Act wherein the number of employee on any day thereafter was or is more than one hundred .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.

कार्यालय , वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 4 सितम्बर 2019

अधिसूचना क्रमांक 193-2014-15-30 - पन्द्रह ( ) 489- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सून 2017) की धारा 167 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-02-2017-1- पांच (48 ) दिनांक 20 जून 2019 के अनुक्रम में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी एवं कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कॉलम ( 4 ) में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित एवं उद्भूत होने वाले अपील प्रकरण सुनने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

सारणी

अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र (4)

अधिकारी का पदनाम

(3)

अ. क्र. (1) 1

अधिकारी का नाम (2) श्री आनंद भार्गव

राज्य कर संयुक्त आयुक्त

(अपीलीय प्राधिकारी इन्दौर संभाग-1 )

इन्दौर संभाग -1 , रतलाम संभाग एवं खण्डवा संभाग के साथ इन्दौर संभाग-2 एवं उज्जैन संभाग ( एंटी इंवेजन ब्यूरो इन्दौर- ए एवं इन्दौर- बी से संबंधित अपील प्रकरण सहित) .

डी. पी. आहूजा, आयुक्त.

7109 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेड़ी)

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. फा. नं. 07- आरटीआई - राविसेप्रा -2019.- माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21 अगस्त 2019 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश क्रमांक फा. नं. 22- स्था. - 134-06- जबलपुर , दिनांक 2 मई 2006 में आंशिक संशोधन किया जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5( 1 ) , 5 ( 2 ) एवं 19 ( 1 ) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाविहित किये जाते हैं:-

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं वहां पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है.

2. जिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जिला विधिक सहायता अधिकारी का पद रिक्त है, उन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी के पदीय कर्त्तव्यों के दायित्वों का वहन करने हेतु वहां पदस्थ वरिष्ठतम लिपिक को लोक सूचना अधिकारी नामांकित करते हुए पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है.

3. अन्य आदेश यथावत् रहेगा.

गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक 301-001-2014 .- मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 ( 7 ) में वैष्ठित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 10 मई 2019 में परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार निम्न सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है , यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी:-

संबद्ध जिला फोरम (3)

मुख्य जिला फोरम (2)

क्र. (1)

1

सागर

दमोह एवं विदिशा

सीहोर

2

भोपाल क्रमांक-1

रायसेन

3

भोपाल क्रमांक-2

4 7110

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से मध्यप्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:-

क्र. (1)

मुख्य जिला फोरम (2) 1

भोपाल क्रमांक-1 2

भोपाल क्रमांक-2 3

इन्दौर क्रमांक -1 4

इन्दौर क्रमांक-2 5

जबलपुर क्रमांक -1 6

जबलपुर क्रमांक-2

ग्वालियर 7

8

रीवा

उज्जैन

9

10

सागर

11

रतलाम

12

मंदसौर

13

छिन्दवाड़ा 14

गुना

15

धार

16

सतना

खण्डवा

17

18

शिवपुरी

19

छतरपुर

20

होशंगाबाद संबद्ध जिला फोरम (3)

सीहोर

रायसेन

देवास

मण्डला एवं डिण्डौरी

नरसिंहपुर

भिण्ड एवं मुरैना

सीधी, शहडोल, अनूपपुर

शाजापुर

दमोह एवं विदिशा

झाबुआ

नीमच

सिवनी एवं बालाघाट

राजगढ़ एवं अशोकनगर

बड़वानी एवं मण्डलेश्वर

कटनी एवं उमरिया

बुरहानपुर एवं हरदा

श्योपुर एवं दतिया

पन्ना एवं टीकमगढ़

बैतूल

माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य आयोग के आदेशानुसार,

राजीव म. आपटे , रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी , दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. 520- भू-अर्जन-2019.- रेलवे परियोजना रीवा- सीधी- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम- नौढ़िया, तहसील गोपद बनास , जिला सीधी के निजी भूमि रकबा 9.351 हे. के अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत दिनांक 2 जून 2018 को अधिसूचना जारी की जाकर राजपत्र में दिनांक 15 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया तथा भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की अधिसूचना दो स्थानीय समाचार- पत्रों में क्रमशः दिनांक 5 जून 2018 एवं दिनांक 7 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया था.

उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधान सभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तथा संबंधित विभागों से मूल्यांकन की कार्यवाही में विलम्ब होने से भू- अर्जन की कार्यवाही धारा 19 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की नियत समय- सीमा अवधि के अन्दर अवार्ड पारित नहीं हो सका. चूंकि रीवा- सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना आम जनता के भाग 1 ]

7111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य रेल लाईन निर्माण का भाग है , यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में व लोक प्रयोजन के लिए हो रही है, जिसके कारण भू- अर्जन की कार्यवाहीं किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है.

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 खण्ड (ड) के परन्तुक एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए ग्राम नौढिया, तहसील गोपद बनास , जिला सीधी के कुल रकबा 9.351 हे. के धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही की अवधि आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ( भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 )

सीहोर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

शुद्धि-पत्र

प्रकरण क्रमांक 20 -अ-82-2017-18.- पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित भूमि हेतु भू- अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था. उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल में विसंगतियां पाई गई, जिनका नियमानुसार दुरस्तीकरण कराया गया. उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात् पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है .

स. क्र.

पूर्वोक्त अधिसूचना धारा 19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य ) (1) सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल (हे. ) 1

2

3

4

5

94/2

1.610 6

467/106

3.763

1.640 7

84/1/2

0.283 8

0.751 9

83/1/1 /ख

शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.

वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत (2) सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल (हे. )

1.263 489/82/1

0.607 489/82/3

0.506

2.023

0.651 83/3 83/4 94/2

2.954 467/106/1

467/106/3

0.809 भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा 93 के तहत) भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा 93 के तहत ) भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा 93 के तहत) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7112

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 17 जुलाई 2019 क्र. भू- अर्जन-01( अ-82) 2018-19-38

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आश्य की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गडू शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची धारा - 11

जिला

सर्वे नंबर

ग्राम का नाम

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित

रकवा (हे.में)

4

1

2

3

5

66

7 डिण्डौरी बजाग

1015/1 0.270

खरगहना

856 0.160

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी

रगहना जलाशय योजना मुख्य नहर कार्य हेतु 2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है। 7113 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

डिण्डौरी , दिनांक 16 सितम्बर 2019 क्र. भू-अर्जन-15 ( अ-82 ) 2019-20-56.-

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 (1 ) )

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मोहरापहरूआ जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम देवगांव प.ह.नं. 20 रा नि.मं. रैयपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

कृषक का नाम

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

नम्बर खसरा कुल रकवा हे. में

क्र . ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

7

6

5.

4

3

1

2

0.46

0.37

44

1

महा सिंह / हरलाल

देवगांव

मोहरापहरूआ जलाशय के डूब क्षेत्र

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । [भाग 1 7114

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

डिण्डौरी, दिनांक 16 सितम्बर 2019 क्र. भू- अर्जन -26 ( अ-82 ) 2019-20-57.-

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिीनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूति अर्जन पर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्धयन रिर्पोट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की अनुसूची के खाने (6 ) में अल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

अनुसूची की धारा

11

सेर्व नंबर

जिला

नगर/ग्राम

निर्माण ऐजेन्सी का नाम.

तहसील/त ालुका

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे. में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1

2

3

4

5

6

7 डिण्डौरी

624

0.020

शहपुरा देवरी कला दांयी तट सबमाइनर 02

623

0.050

592

0.020

525

0.020

सारसडोली जलाशय योजना का नहर कार्य

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी

594

0.030

0.020

593/2

598

0.040

0.010

600/2

0.030

601/1

0.040

601/2

511

0:030

510

0.020

0.010

281.

503

0.010

513

0.010

0.020

524/1

528

0.010

499

0.010

498

0.040

283

0.020

285

0.010

0.010

2.86/2

योग

0.480

शासकीय भूमि

0.010

605/1

517

0.010

519

0.020

योग

0.040

सकल योग

0.520

2 भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर / डिण्डौरी में देखा जा सकता है । भाग 1 ]

7115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. भू-अर्जन-02 ( अ-82 ) 2019-20-58.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम कुडदर रैयत प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है ।

स.क.

कृषक का नाम ग्राम का नाम

3

2

1

कैलाश , राजीव कुमार पिता मुगरू सिंह, कृष्ण लाल, सुदामा बाई , श्यामा बार्ड सुनती बाई, पुष्पा बाई, पिता मंगरू कमली पति मंगरू

1 कुडदर प. ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर

2

कपूर पिता मातादीन

3

रमेश पिता मातादीन

सहवा पिता मातादीन

4

5

ढोली पिता मातादीन

6

नन्हे सिंह पिता हुड्डू

7

कपूर, अंबिका, सोनसिंह, धनीराम पिता अनूप 8

कमली बाई पिता मातादीन

9

चित्रा पति चन्द्र सिंह

10

गोटिया पिता जियत लाल

11

भदिया बेवा फूलसिंह

12

सुखवती पति मुकेश

13

नरबदिया पति पानीराम

14

बुद्धी बाई पुत्री रनमत

15

भूपत पिता नारायण, इन्द्रा, धर्मपत्नि नारायण, गुलाबवती, सरस्वती पुत्री नारायण अमर पिता नारायण 16

बजारी पिता पंडा

17

गंगी बाई, बिसमत बाई पुत्री माहू खसरा नंबर

कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

8

4

6

5

0.07

0.15

112/1

0.06 0.06

112/2

0.39 0.29

137/2

81/3 0.27 0.13

0.20 0.02

137/3

81/4 0.27 0.27

मुडकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव

0.03

0.71

178/1

0.86

0.86

133/1

0.16

0.21

109/1

0.08

0.39

137/1

81/2

0.27

0.27

175/5 0.59 0.59

0.60

80

0.60

0.27

0.27

81/1

66/2

0.06

1.13

0.17

92 1.19

0.14

0.70

164

0.40 0.12

133/3

0.10

0.40

135/3

176/3 0.10 0.10

1.26

82 1.61

1.34

163

0.01

0.59

0.59

175/4

0.22

127 0.22

0.16

167 0.16

0.01

128 0.01 7116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

18

द्रोपती बाई ध.प.स्व. कोप सिंह , लल्ला, राजेन्द्र, गयारसी

बाई, गंगोत्री अशोक बाई पिता कोपसिंह 19

हरि सिंह पिता मरतू

20

प्रेमलाल पिता बुद्ध

21

शिवलाल पिता भोला

22

हरि सिंह पिता हुडडू

23

धनराज पिता गुलाब

24

किशन पिता गुलाब

25

सम्हर पिता भोला

योग:-

0.40 0.12

110/1

133/2

0.08

1.13

0.23

110/2 0.33

0.37

119 0.37

176/2

0.14

2.13

0.60

175/2

0.54

0.38 0.25

125/2

125/1 0.38 0.14

1.58

176/1 2.13

10.090

20.937

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/ दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नही की जावेगी । क्र. भू-अर्जन-1 ( अ-82 ) 2019-20-59.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ. भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य से प्रभावित ग्राम शहपुरा प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचाार किया जा रहा है ।

खसरा नम्बर

कृषक का नाम क्र. ग्राम का. नाम

1

3

2

1

शिवदास, रामदास पिता ढोली शहपुरा प.ह.नं.

2 44 रा. मोहम्मद जहीद पिता जान नि.मं. मोहम्मद

3 शहपुरा रामकली पिता रामकुमार 4

चेतन पिता मिहीलाल

कुल रकवा हे. में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

4

5

6

7

0.028

0.995

682/1

0.008

बिलगांव जलाशय 682/2

3.066

0.09 नहर कार्य 436/12

136/15

0.04

0.441

68/7

0.218

68/9

0.202

0.04

432/ 3/ ग

कुल

4.93

0.198

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त ...दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । 7117

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. भू-अर्जन-03 ( अ -82 ) 2019-20-60.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम गनवाही माल प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है ।

ग्राम का नाम

स.क.

कृषक का नाम

3

2

1

चमरा / शेखलाल

1

2

सकुन्तला /कामता प्रसाद 3

गनवाही माल प.ह.नं. 21 रा. नि.मं. शाहपुर सम्पत/ दल्लू

4

सम्मल बाई/ सम्पत लाल 5

कामता प्रसाद/ सम्पत लाल 6

सम्हर लाल/ अमृत

7

सदन सिंह/ देवसिंह

8

कुवर ढोली, अंतु लाल गुलाबी/हीरा लाल

9

शंकर बाई, रामकली, धनिया, ओमकार, कन्हैया पति मायाराम

लमिया बाई, जीवन लाल पति भिन्डा 10

1.1

दुवाल सिंह /धमर सिंह 12

हरिदीन, रामप्रसाद शंकर पिता कतकू

नारायण प्रसाद पिता प्रीतम लाल 13

14

संतोष ईदल पिता मन्ना, मूलचंद कली बाई

15

भैया लाल/सम्पत

योग:-

कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नंबर

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

6

8

4

5

0.06

0.24

32/2

मुडकी मध्यम

0.32

0.32

355

0.35

0.66

79/1

0.20

0.70

269

0.07

0.07

288

परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव

0.05

289

0.20

0.03

0.12

270

0.12

0.12

357

0.74

0.20

279

0.22

94/5

2.16

4.00

0.02

101/1

0.66

109

0.02

0.26

0.84

83

0.62

1.92

86

0.60

0.90

78/2

0,20

94/3

0.20

0.32

0.65

1

0.39

0.39

77

0.38

0.38

99

0.20

0.08

299

15.47

4.51

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/ दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नही की जावेगी । 7118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. भू- अर्जन-05 ( अ-82) 2019-20-61.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम जाटा माल प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।..

खातेदार का नाम

ग्राम का क्र. भाम

3

2

1

1 कोप सिंह पिता भरोसा

जाटा माल

2 दुखनी पिता खत्तू, मनबोधी पिता सेमलाल 3 भूरी बाई घ.प. बैगा लाल, फूलवती, मुलिया बाई बगैरा

रामबाई पति कंधई

4

5 घूमन सिंह इंदला, लीला बाई पुत्र इंदला धनमत, ध. प. इंदला

6 गरभी ध.प.स्व. सुन्दरलाल

7 जररू पिता बुद्ध

8 रूप सिंह पिता पीतम सिंह

9 शोभित पिता बुद्ध

10 शान्ति बाई पुत्री समलू

11 सुनीता बाई पित देवी सिंह

12 भरोसा पिता पन्कू

13 सोमती पुत्री निरपत

Total

खसरा नम्बर कुल रकवा हे. में क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

7

6

5

4

0.020

0.600

92

0.020

0.640

81

0.200

0.100

74.

-0.120

50

0.280

मुडकी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जाटा माल से जाटा रै तक डावर्सन रोड टार रोड निर्माण 41

0.260 0.080

72

0.020

0.160

एवं पुतिया निर्माण कार्य हेतु 67

0.160

1.280

0.020

73

0.190

0.040

40

0.400

0.020

77

0.660

0.090

0.540

66

0.160

1.240

64/

0.150

63

0.370

0.030

0.500

51

0.050

49.

0.860

0.060

42

1.380

0.160

31.

2.010

1.300.

11.570

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । 7119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2019-20-62.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 114 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम ाढा रै.प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भूधारको की सहमति से भूमि व्य करने का विचार किया जा रहा है ।

खसरा नम्बर कुल रकवा है. में

खातेदार का नाम

क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा

एम का क्र. नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

7

6

5

4

3

2

1

0.050

0.510

185

ढोंढा 1 सुहद्रा घ.प. चन्द्रभान, तुलसी बाई घ.प कन्ठैदी, राजकुमार पिता कन्छैदी, मुन्ना, मुनसुख , सुखपाल, चन्द्रभान, लालू

0.050

0.510

186

बिलगांव मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम ढोंढा रै. तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 2 फुल्ली बाई घं.प. बुद्ध, शिवप्रसाद, मनीराम, माखन पिता शिवप्रसाद, किसन लाल, कोदू लाल, नकिया बाई, चिरैया, मीरा बाई

0.300

1.940

174

3 छोटे लाल पिता संम्मत

0.300

2.010

175

4 प्रेम लाल पिता सम्मत

0.050

5/2

2.060

5 वीरू पिता सुखैया, कोता ध.प. सुखैया

0.180

1.150

5/1.

6 वीरसाह पिता सुखैया

0.220

4

1.260

7 प्रेम सिंह पिता खुटवा

0.240

3

0.960

8 तुलाराम पिता जमना

0.100

2/4

0.640

9 दर्गेश पिता बुद्ध, मान सिंह, दसिया, बिसमत पिता बुद्ध लमिया बेवा बुद्ध

0.080

12

0.800

10 रामू सिंह पिता शैलू

0.150

0.910

15/1

11 बसौरी लाल पिता सहदेव

0.150

0.900

15/2

12 पुचम पिता सहदेव

0.350

16

1.930

13 रामकुवंरह नत्थू, लोक सिंह, कुवरिया, फलबाई ध.प. मंगलू

0.060

0.570

44/1

14 रूपलाल पिता धन्नू

0.060

44/2

0.570

15 हरिलाल पिता धन्नू

47

0.200

2.030

16 पुनौव, दूजा, तीजो बाई तुलसी बाई पिता चैतु

0.160

2.270

48

17 पुनिया पिता गिरवर, चैतु, चमरू पिता मंगल, राजकुमार , राममिलन, चम्मन , ओमबाई, रामप्यारी पिता मंगल, रवि नन्नी, रूचि सुन्दरिया पिता तोता, कमला पिता तोता, लल पिता भैया लाल, सगनी पिता भेयालाल

0.250

1.180

80

18 भान सिंह पिता ननसी

0.140

91

0.830

19 डीमक लाल पिता लक्ष्मण , मुन्नी बाई, संमबाई पिता लक्षमण, एइतो बाई ध.प. लक्ष्मण

0.020

0.200

92/2

भूगत सिंह पिता राम सिंह

20

0.050

0.320

77/1

21 सुकरती बाई घु.प. रामदीन, जोर सिंह, झनक लाल पिता रामदीन, दोपमी बाई, देवती बाई पुत्री समदीन

93

1.160

0.050

22. दादू पिता अमोले, मंगली बेवा अमोले, गोलसाय , मानसाय पिता मातादीन, बुद्धसेन पिता अमरू, रोहन पिता भ्गला, कुवर, लम्मूपिता भगला, ऐतु पिता भगला रोहनिया पुत्री भगला महिया वबा भगला, गुमानी पिता टिरकू

23 सेमलाल पिता टटी

66

0.320

0.100

67

24 फूलसिंह पिता टंटी, किरी बेवा टंटी

0.320

0.080

68

25 राजकुमार पिता दादू लाल

0.330

0.020

Total

25.680

3.410

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । 7120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. भू-अर्जन-14 ( अ-82 ) 2019-20-63.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित ग्राम घुण्डीसरई शीर्ष कार्य अन्तर्गत घुण्डीसरई जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम घुण्डीसरई प.ह.नं.. 64 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है । खसरा नम्बर

कृषक का नाम क्र. ग्राम का नाम

1

2

3

शमशेर सिंह / अजब सिंह 1 घुण्डीसरई

2

रतन सिंह/ सुखसेन 3

मोले सिंह/ मर्दन

कुल

कुल रकवा हे. में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

4

5

6

7

1.30

0.18

188/1

घुण्डीसरई जलाशय के नहर कार्य हेत 188/2

0.40

0.05

195

0.16

0.04

1.86

0.27

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो , तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियां मान्य नही की जावेगी । क्र. भू- अर्जन-06 ( अ -82 ) 2019-20-64 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम जाटा रैयत प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

खातेदार का नाम ग्राम का क्र.

नाम

3

2

1

1 शान्ति बाई पिता गिरवर

जटा रैयत

2 नरबदिया पिता गनपत

3 कतकू पिता माहू

4 जरहू पिता पुसवा

5 दुखनी रतु

6 श्री सुषमा बाई पिता गेदलाल

Total खसरा नम्बर कुल रकवा है. में क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5

6

7 4

30-

0.070-

0.610

0.060

29

0.780

मुडकी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम 28

0.020

0.400

जाटा माल से जाटा रै तक डावर्सन रोड 0.550

0.020

27

टार रोड निर्माण 31

0.200

3.360

37

1.210

0.190

एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु 35

0.040

0.340

0.600

7.250

प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । 7121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2019-20-65.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बडझर जलाशय के मुख्य नहर कार्य से प्रभावित ग्राम बडझर माल प.ह.नं. 59 रा.नि.मं. बिछिया विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

कृषक का नाम

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

खसरा नम्बर

कुल रकवा हे. में

क्र. ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

7

6

5

3

4

1

2

0.07

1.11

01

जितेन्द्र सिंह/ राजेन्द्र सिंह

1

बडझर माल

बडझर जलाशय के मुख्य नहर कार्य उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे /आपत्तियां मान्य नही की जावेगी ।

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82) 2019-20-66.-

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है । [भाग 1 7122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:

अनुसूची धारा

11

सर्वे नंबर

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/तालुक

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)

7

6

4

5

1

3

2

डिण्डौरी शहपुरा

सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य

766

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी

0.01

सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर

0.14

765

763

0.06

759

0.10

0.22

385/1

0.02

385/2

374

0.05

372

0.08

0.17

129

0.16

369/1

0.03

367/1

365

0.12

363

0.26

0.02

362/1

0.01

362/2

357

0.02

0.07

359

360

0.11

0.13

330

0.01

331

322

0.13

0.04

333/1

0.02

333/2

0.08

336

0.04

310/1

0.02

310/2

0.04

311

0.02

307/1

0.04

237/1

0.08

237/2

0.02

238/1 भाग 1 ]

238/2 0.10

240

239

252/1

252/2

253

254

127

128/1

128/2

1.40

130

116

115

113/1

113/2

102

106

271

273/1

274/1

274/2

275

278

योग

7123

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.03

0.01

0.05

0.05

0.03

0.10

0.06

0.07

0.07

0.03

0.14

0.06

0.10

0.06

0.06

0.08

0.04

0.08

0.03

0.05

0.04

0.02

0.02

3.70

शासकीय भूमि

376

758

358

306

247

117

104

276

योग 0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.02

0.13

3.83

सकल योग

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

7124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82) 2019-20-67.-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवशयकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है , कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधरा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तिायों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नंबर तहसील/ता लुक

1

2

3

4

528 डिण्डौरी

कोहानी मय

शहपुरा

526

398

करौंदी रैयत दायी तट

401

400

मुख्यमाईनर

403

332/1

332/2

330

328

2.24

योग

शासकीय भूमि

399

0.31

0.24

333

329

0.25

536

6.92

योग

20.01

सकल योग

कुल रकवा

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)

सार्वजनिक प्रयजन का वर्णन 6

5

7

8

2.81

0.10

0.51

0.01

2.94

0.16

1.46

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी

0.05

0.90

0.05

सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य

0.48

0.02

0.44

0.04

0.60

0.03

0.71

0.04

0.01

13.09

0.51

0.01

0.01

0.02

6.12

0.02

0.06

0.57

2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है । भाग 1 ]

7125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82 ) 2019-20-68 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम विनोदी माल प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है ।

स.क.

कृषक का नाम ग्राम का नाम

3 1

1

2 विनोदी गोविंद / कालूराम

2 माल प.ह. दिगम्बर/दीना

3

सवनी बाई/छोटेलाल

4

देव सिंह /जय सिंह

नं. 22 रा. नि.मं. शाहपुर

5

मैको बाई/रामदीन

6

यशोदा बाई / जय सिंह

7

कुलपत /देवल

8

बलम/रूपसिंह

9

राधा बाई/रघुवीर

10

बसोरिन बाई/लमुआ

11

गुलाब/ बजरू

योग:-

खसरा नंबर

कुल रकवा

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

6

4

8 5

347

1.00

2.50

मुडकी मध्यम 346/2

0.24

1.20

0.27

352 0.55

353

0.11

0.60

0.40 0.10

359/1

0.22

440/1 0.95

0.40

0.40

404/3

0.05

440/2 0.95

परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव

0.17

460 4.04

0.23

356 1.06

1.04

357 1.04

3.830

13.690

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/ दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी । [भाग 1 7126

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. भू- अर्जन-10 ( अ -82 ) 2019-20-69.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा प.ह.नं. 36 रा.नि.मं. अमेरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचाार किया जा रहा है ।

कृषक का नाम खसरा नम्बर

क्र. ग्राम का नाम

कुल रकवा

हे. में

दर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 2

3

4

5

1

6

7

0.32

1

4.34

266/1

कटेहरा बैसाखू सिंह पिता छोटा

:

बिलगांव मध्यम परियोजना के डूब उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तों मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त . दावे/ आपत्तियां मान्य नही की जावेगी ।.

क्र. भू- अर्जन-11 (अ-82 ) 2019-20-70

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 र्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव अनुसूची अनुसार भू-धारको नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बरगांव वियर के निर्माण हेतु ग्राम बरगांव प.ह.नं. 41 रा.नि.मं. शहपुरा तहसील शहपुरा डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

कुल रकवा हे. में

खातेदार का नाम

खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का

क्रय हेतु प्रस्तावित्त रकवा ग्राम का क्र. नाम

7

5

3

1

2

0.050

0.310

1566/1

बरगाव 1 टन्दूराम पिता मंसाराम

0.060

0.120

1641

2. रतुवा, कन्ना, जमना पिता चौधर

0.040

0.070

1642

3 घनश्याम , मुकेश पिता जंगल , नन्ही बाई पति जंगल

बरगांव वियर के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव

0.120

0.400

1646/1

4 नारायण पिता जियालाल

0.090

0.400

1646/2

5 अखिलेश पिता जियालाल

0.080

0.540

1646/3

6 सेवेन्द्र कुमार पिता मायाराम

0.090

0.540

1646/4

7 मनीष कुमार पिता मायाराम

0.070

0.530

1645/5

8 आशीष कुमार पिता मायाराम

0.600

2.910

Total

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप / वृक्ष आदि बावत्/ दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख ये सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्तः दाचे /आपत्तिये मान्य नही की जावेगी । 7127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. भू-अर्जन-12 ( अ-82 ) 2019-20-71.-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित चंदवाही जलाशय स्पिल क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा पं.ह.नं. 38 रा.नि.नं. अमेरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भूधारको की सगति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

कृषक का नाम

वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में

क्र. ग्राम का नाम

नम्बर खसरा

हे. में

कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

6

3

4

5

7 2

1

0.05

645 0.31

1 चंदवाही झामूबिसराम पिता समनू बगैरह

चंदवाही जलाशय स्पिलक्षेत्र

0.05

0.26

2

649/2

लंगडा पिता समनू

0,27

651

ईश्वर पिता प्रेमलाल

652

0.11

0.30

सुकरू पिता प्रेमलाल

0.41

1.14

कुल

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/ कूप .! वृक्ष आदि बावत्/ दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दसवे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू- अर्जन अधिकारी जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 61 - अ-82 - भू- अर्जन- 2017-18-8034-1.- मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019 (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- पासोनकलां प० ह ० क0-51 रा ०नि० वृत-04 तहसील - सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 1.740 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनकलां प० ह०क0-51 रा० नि० वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची 1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

ख. तहसील

सवलगढ़

पासोनकला ग. ग्राम

1.740 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

कुल क्षेत्रफल

भूमिका प्रकार

सर्वेनं बर

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं.

4

5 2

3

1

0.460 1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

135

0.230

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

2 136

0.390 3

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

139

0.380 4

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

144

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल

6

7

0.103 पतिराम बा नरोत्तम नाबा आत्मज मुल्ला सर प्र पिता जाति त्यागी ब्रा निग्राम

0.153 मु राज कुंअरि वेवा ल्होरे केदार प्रकाश श्रीलाल पुत्रगण ल्होरे बादामी लीलावती कलावती नारायणी पुत्रियां ल्होरे जाति किरार समान भाग नि ग्राम

0.084 भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दर हि 1/2 जगन्नाथ पुत्र बुद्धी हि 1/2जाति धाकडनिग्राम

0.097 भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दरहि 1/2 जगन्नाथपुत्र बुद्धी हि 1/2जाति धाकड निग्राम भाग 1 ]

7129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

5

0.230

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

186 /1

6

0.230

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

186 /2

7

कृषि भूमि 0.490 भूमिस्वामी

191

0.490 8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

195

0.260

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

9 200

0.300

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

201

10

0.360 11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

202

0.320 12

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

206

0.370

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

207

13

0.260

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

209

14

4.770 कुल 14

0.125 सुशोला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां खुद समान भाग जाति त्यागी नि ग्राम

0.092 राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल जाति त्यागी नि ग्राम

चतुरभुज पुत्र कलुआ जाति ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी

0.095

0.250 कम्भोदा वेदा परीक्षत कन्हैया राजेन्द्र सतीश पुत्रगण परीक्षत रामवती द्रोपती उर्मिला सरस्वती मुन्नी पुत्रियां परीक्षत जाति त्यागी नि ग्राम सभा भूमिस्वामी

सियाराम पुत्र बुद्धी जाति किरार नि ग्राम

0.099

जयलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति किरार नि ग्राम

0.175

तुस्सी प्रभू पुत्र मलिखान जाति किरार नि ग्राम

0.002

0.157 रामनिवास बा बनवारी वासुदेव नाबा पुत्रगण सूरजमल सरप्र पिता खुद जाति त्यागी नि ग्राम

0.049 मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड्डी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 2/7 सूरजमल पुत्र पन्ना हि 2/7 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नायः पुत्री सुखराम सरप्र मां समान भाग हि 3/7 जाति त्यागी नि ग्राम

0.259 मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड्डी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 1/5 सूरजमल पुत्र पन्ना मु रूकमा वेवा पन्ना समान भाग हि 2/5 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुख्राम सरप्र मां समान भाग हि 1/5 रामनिवास वनवारी वासुदेव पुत्रगण पुत्रान सूरजमल समान भाग हि 1/5 जाति त्यागी नि ग्राम

1.740

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्भ्गक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

7130

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यर्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष :-धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । आप इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्र. क्र. 74- अ-82- भू- अर्जन- 2017-18-8036-3.-

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम-पूछरी प० ह० क0-32 रा ०नि० वृत-38 तहसील - सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 0.366 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पूछरी , प०ह० क०-32 रा ०नि० वृत-.38 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भाग 1 ]

7131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

मुरैना

क. जिला

सवलगढ़

ख. तहसील

पूछरी

ग. ग्राम

0.366 हैक्टेयर

घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

है:-

सर्वे नंबर

कुल क्षेत्रफल

अर्जनका क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

भूमि का

प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं

0.250

1

156

0.052

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मु० जसोदा बेवा पांचा रघुबीर पुत्र पांचा नाबा ० सर० मु० जशोदा कंचन नाबा ० पुत्री पांचा सर० मां जशोदा समान भाग 1/20 सुमित्रा किन्ती पुत्रियां हरिमुख समान भाग 1/20 भूमिस्वामी रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला मु० रामो बेवा श्यामलाल समान भाग 1/20 कान्ती पुत्री धनसुख भाग 1/20 केशरदे बेवा धनसुख भाग 1/4 मु0 जनूका बेवा हटीला रामकुअरि भन्ती बैकुन्ठी बैजन्ती पुत्रियां हटीला समान भाग 7/32 राजेन्द्रसिंह बीरसिंह पुत्रगण

श्यामलाल नारायणीबाई शीलाबाई पुत्रियां श्यामलाल 1/4 भाग भूमिस्वामी मु ० रामो बेवा श्यामलाल 1/32रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला जाति जाटव पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व ०. 12

कृषि भूमि

0.150

2 157 भूमिस्वामी

1.150

3

0.005

रतनू लालाराम पुत्र हटीला समान 2/3 भाग भूमिस्वामी राजेन्द्र बीरसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति जाटव पता नि० ग्राम 1/3 समान भाग भूमिस्वामी भ०रा०शा० 132

0.149

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

167/3/ मिन 2

नर्वदा देवी बेवा भरोसीलाल जाति बाढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 11.50 भूमि विक्रय से वर्जित है । [भाग 1 7132

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

कृषि भूमि

0.270 0.160

4

169 भूमिस्वामी

पवनकुमार पुत्र केदारलाल बेश्य रामरतन पुत्र दहोलीराम जाति जाटव समान भाग 12/27 कौशलचन्द्र पुत्र मुन्नालाल गर्ग जाति वैश्य नि० ग्राम हाल निवासी सबलगढ़ रामलखन राजपाल पुत्रगण दौजीराम समान भाग 7/27 जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा ० 1.75

0.366

कुल किता 04

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नहीं है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विषेष : -धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 7133 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 54- अ-82- भू-अर्जन- 2017-18-8036-1.-

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर - श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- मानपुर प०ह०क०-05 रा०नि० वृत-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 2.020 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- मानपुर, प०ह० क०-05 रा०नि० वृत-.01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

सवलगढ़

ख. तहसील

ग. ग्राम

मानपुर

2.020 हैक्टेयर

घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- है:-

सर्वे नंबर

अर्जनका क्षेत्रफल

कुल क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं

0.740

0.584

1 240

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मांगी पुत्र अंगद जनकबाई पुत्री अंगद जाति कडेरा पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार ।

0.450

241

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.740

धम्पु पुत्र मंगलिया रामबाई पुत्री मंगलिया समान भाग 1/2 लीला बेवा रामचरण रामसिंह मोहरसिंह पुत्रगण रामचरण उर्मिला महेश्वरी पुत्रीयां रामचरण समान भाग 1/4 रमको वेवा बालू जगदीश प्रकाश रघुवीर पुत्रगण बालू लीला प्रेम अनीता पुत्रीयां बालू समान भाग 1/4 जाति 7134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.740 3

भूमिस्वामी

242

कृषि भूमि

0.740 4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

243

0.110 5

भूमि कृषि

भूमिस्वामी

390

0.110 6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

391

0.120 7

भूमि कृषि

भूमिस्वामी

392

0.100 0.018

8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

393

कुल किता 08

कडेरा नि० ग्राम शासकीय पटटेदार ।

0.402

रामश्री वेवा मांगी शिवराज शिवदयाल पुत्रगण मागी शकुन्तला ममता सुनीता पुत्रीयां मांगी जाति कडेरा पता नि० ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार ।

0.326

जगन्नाथ पुत्र परिमाल जाति रावत नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी ।

0.110

रामनाथ दत्तक पुत्र हरीसिंह जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.090

जगरूप पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।

0.040

लाखन पुत्र मिश्री जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।

श्रीपति पुत्र लक्खी जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

2.020

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है. को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष :-धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे भाग 1 ]

7135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 75- अ- 82 - भू-अर्जन- उ.म.रे. 2017-18-8035 (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम-काजोना प० ह० क०-33 रा०नि० वृत-38 तहसील - सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला - मुरैना में कुल 0.910 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- काजोना, प० ह० क०-33 रा०नि० वृत-38 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची 1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

सवलगढ़

ख. तहसील

काजोना

ग. ग्राम

0.910हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: - है:-

सर्वे नंबर

क्र.सं.

कुल क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

1

45

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.650

47

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.025

3

0.110

48

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

अर्जन का क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 0.063

सोनेराम पुत्र भगवन्त, बा० पीतम कुवरराज श्रीनिवास पुत्रगण जनवेद लीला पुत्री जनवेद, बा० त्रिवेणी बेवा ब्रजलाल , महेश रामवीर पुत्रगण ब्रजलाल, मिथलेश पुत्री ब्रजलाल, बैजन्ती बेवा रतनू, शीला पुत्री रतनू पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.025

रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रियां परिमाल हि० 1/2 स० भाग जाति ब्रा० निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द सोनेपाल पुत्र ल्होरेराम समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी ।

0.038

रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रियां परिमाल हि० 1/2 स० भाग जाति ब्रा० निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द सोनेपाल पुत्र ल्होरेराम समान भाग 1/2 7136

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.240 4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

51

1.360 5

भूमिस्वामी

67

भूमि कृषि

1.190 6

भूमिस्वामी

68 कृषि भूमि

0.110 7

भूमि कृषि

भूमिस्वामी

69

0.060 8

भूमिस्वामी

72 कृषि भूमि

0.160 9

भूमिस्वामी

73 कृषि भूमि

0.110 10

कृषि

भूमिस्वामी

74

0.470 11

भूमिस्वामी

77

कृषि भूमि

1.430 12

भूमिस्वामी

82 कृषि भूमि

0.530 13

कृषि

भूमिस्वामी

85

0.100

भूमिस्वामी

14 102

कृषि भूमि

0.720

भूमिस्वामी

103

15

कृषि भूमि

0.040 16

भूमि कृषि

भूमिस्वामी

104

जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी ।

0.029

भगवाललाल पुत्र घसिया सावो ल्होई पुत्रियां घसिया स० भाग 1/2 ल्होई चिरौंजी रतनबाई पुत्रियां विस्सू स ० भाग 1/2 जाति लुहार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.50

0.037

राजाराम श्रीगणेश पुत्रगण घसिया जाति रावन पता नि० ग्राम मांगरोल समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 9.69

0.043

शंकरलाल पुत्र भगवानलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा ० शाΠΟ 8

0.013

शंकरलाल पुत्र भगवालाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 144

0.029

शंकरलाल पुत्र भगवत जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्तामी भू- राजस्व 0.50

0.021

परीक्षत दद्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रियां सरमन जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.45

0.012

सूबेलाल पुत्र शंकरलाल जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.77

0.090

बीरवल बादशाह पुत्र सुन्दरलाल जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.00

0.199

लीला पत्नी रामेश्वर जाति ब्राम्हण पता नि० ग्राम मांगरौल भूमिस्वामी भू- राजस्व 9.11

0.086

परीक्षत द्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रीयां सरमन जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 4.98

0.050

रोशन हाकिम रामस्वरूप पुत्रगण भगवानलाल हि० 1/6 समान भाग सावो ल्होई पुत्रीयां भगवानलाल हि० 2/6 ल्होई चिरोंजी रतनबाई पुत्रियां बिस्सू हि० 1/2जाति लुहार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.12

0.067

लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.12 लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.04 कल्लो पुत्री पन्नालाल हि० ०. 12 मु० रामश्री वेवा बाबू राममूर्ति पुत्र बाबू पुष्पा पुत्री बाबू हि0 0.04 समान भाग रेश्मी पत्नी परसराग हि० 0.018 सभी जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 11.00

0.018

दीपक पुत्र द्वारिका गौड जाति बढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी । 7137 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

17

0.430 0.090

105 भूमिस्वामी

द्वारिका महेन्द्र सतीश पूरन पुत्रगण शैकर कम्पूरी पुत्री शंकर मु० गणेशी बेवा शंकर जाति गौड पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.06 कृषि भूमि

0.910

कुल किता 17

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियो के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट पस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायं या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष: -धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 7138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 57- अ- 82 - भू- अर्जन - 2017-18-8034-2.- (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योंपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम पासोनखुर्द प०ह० क०.51 रा०नि० वृत-04 तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 1.023 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनखुर्द प०ह० क०-51 रा०नि० वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची 1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

सवलगढ़

ख. तहसील

ग. ग्राम

पासोनखुर्द

1.023 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- क्र. स. सर्वेनंबर

कुल क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

2

1

0.350

190

1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

0.470

191

2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

0.070

206

3

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

0.300

207

4

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

अर्जनका क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 6

7

0.060 रामचरनपुत्र गयाराम जा त्यागी ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी

0.003 रामदयालपुत्र मंगलिया जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.011 मु शान्ती वेवा रोशन मानपाल हेमराज रामबरन पुत्रगण रोशन रोनाबाई पुत्री रोशन जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

0.014

1/2 रामवरनपुत्र परिमाल रकवा 0.04 रामवरन दत्तकपुत्र दिलीप रकवा 0 . 10-1/2 दरभाग 1/2 मु. अवन्तिका वेवा अशोक दुर्गेश बा० अनेक ब्रजपाल नाबा० पुत्रगण अशोक स०भा० 1/2 जाति गो० पू० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 7139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

208

कृषि भूति 0.770

भूमिरवामी

211/1

6

कृषि भूमि 0.320

भूमिस्वामी

212

0.550

7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

215

8

0.250

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

216

9

0.640

कृषि भूमेि

भूमिस्वामी

217

10

1.370

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

237

11

0.300

भूमिस्वामी कृषि भूमि

5.390

11

कुल किता

0.075

सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जाति बा. नि ग्राम भूमिस्वामी 0.033 जगन्नाथ पुत्र हरिकिशुना जा धाकड नि नारायणपुरा भूमिस्वामी

0.085 मु द्रोपति वेवा रमेशचन्द हि 1/2 रेखा पत्नी वासुदेव हि 1/4 रेखा पत्नी अखलेश हि 1/4 जा त्यागी नि ग्राम भूमिस्वामी

0.111 रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाग पुत्रगण अशोक सरप्र मां सभा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम सभा भूमिस्वामी

0 157 रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाबा पूत्रगण अशोक सरप्र मां सभा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम सभा भूमिस्वामी

0.307

0.167

सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जा ग्र. नि ग्राम भूमिस्वामी ग्यासिया पुत्र हरीचन्द हि 50/71 रामहेत पुत्र गनपति हि 21/71 जाति त्यागी भूमिस्वामी

1.023

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट , या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, कौ छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यर्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष :-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 7140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 54- अ-82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-1112 /2.-

मुरैना, दिनांक 28 जनवरी 2019

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अंतर्गत

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम देवपुर, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 8.120 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम देवपुर प०ह०नं०- 48 रा.नि. वृत- 38 में उक्त परियोजना के लिये 8.120 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

अर्जनका क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार क्र. सं.

0.073

1

140

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.116

2

153

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

3 158

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुन्ठी पुत्रियां प्रभू समान भाग 5/24 रामस्वरूप, रामदयाल , पुत्र हजारी सम्पती पुत्री हजारी 15/24समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोती रामहेती पुत्री मोती हि0 1/6 समान भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

शंकर पुत्रगण काशीराम हि0 1/2, महेश, सियाराम पुत्रगण शंकर हि० 1/2 स० भा० जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू०रा० 14.69

0.057 हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास वा० रामलखन नावा ० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी वा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां० खुद हि० 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि ० ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका वसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा० वतोला नावा पुत्रियां तिलोका सरप ० मां 1/12 जाति रावत पाता नि० ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकुन्द पुत्रान्न गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु० रामकटोरी बेवा मले भाग 1 ]

7141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.368

4

160

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.009

5

कृषि भूमि 168 भूमिस्वामी

0.408

6

कृषि भूमि 201 भूमिस्वामी

0.403

7.

कृषि भूमि 202 भूमिस्वामी

8

कृषि भूमि 203 भूमिस्वामी

9

कृषि भूमि 204 भूमिस्वामी

10

कृषि भूमि 214 भूमिस्वामी

लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कम दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.00

रामराज सुरेश वा० पप्पू नावा पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।

रामराज सुरेश वा० पप्पू नाबा० पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी।

श्रीकान्त रमाकान्त नरेश बीरेन्द्र बिष्णू पुत्रगण बनमाली निर्मला कुसुम पुत्रियां बनमाली जाति ब्रा० पता नि० ग्राम सवलगढ समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.19

लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा ० हेमन्त नावा० पुत्रगण उमाकान्त सरप० मां ० रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा ० पता नि० सवजगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 6.31

0.050 लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा० हेमन्त नावा० पुत्रगण उमाकान्त सरप० मां० रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12जाति ब्रा० पता नि० सवजगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.42

0.456 होरीलाल पुत्र मुरली हि० 1/2 सोनपाल पुत्र रामचरन दोनो जाति काछी हि0 1/10 सतीश पुत्र बाबूलाल बादामी पत्नी सतीश राठौर कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर हि० 1/10 पता नि० सीतापुर वस्ती सबलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.82

0.447 होरीलाल पुत्र मुरली हि0 28/56 सोनपान बिरेन्द पुत्रगण रामचरण हि0 112/56 शीला पुत्री रामचरण हि० 03/56 सभी जाति काछी कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर पता नि० सितापुर वस्ती सवलगढ 0.138 / 56 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.56 7142

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.038

1 215

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

12

0.549

कृषि भूमि 216 भूमिस्वामी

0.003

13 218

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

14

कृषि भूमि 219 भूमिस्वामी

15

कृषि भूमि 220 भूमिस्वामी

16 221

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

17

कृषि भूमि 222 भूमिस्वामी

18

कृषि भूमि 223 भूमिस्वामी

लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.42

लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि0 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु ० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.59

रामरूप जितेन्द पुत्रगण सुरेशकुमार हि0 1/5 समान भाग मु० रामश्री बेवा जीवनलाल कल्यान बदन दाताराम हलुका हरेती ममता पुत्रीया जीवनलाल हि01 / 5 समानभाग मु० मंगल वेवा गज्जे कमलसिह भूपसिह दौलतराम पुत्रगण गज्जे रूमाली गुडडी मीना मीरा पुत्रीया गज्जे समान हि0 1/5 समान भाग भूमि स्वामी मु० सवित्री वेवा रघुनन्दन रामदेई रामरती लीला हको भूरी पुत्रिया रघुनन्दन समान भाग 1/10 मु० ल्होई बाई वेवा वद्रीप्रसाद हि0 1/10 प्रहलाद नरेश सुरेश अमरसिहं पुत्रगण गणेशा समान भाग 1/5 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 9.31

0.330 मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर० मां जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.00

0.178. रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह आ अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा ० शा० बिलमुक्ता 32.57

0.150 मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर० मां जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.17

0.120 रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.94

0.296 रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा०शा०नं0 220 भाग 1 ]

7143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.328

19

226

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.030

20

228

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.085

21

229

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.365

22

230

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.022

23

235

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.090

24 259

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

25 280

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

26 282

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगदे जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू० रा० शा०नं ० 220

मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा ० शा० 5

मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा ० शा० 5

रामगोपाल रामनारायण पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.00 :

हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।

हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4समान जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा तिलोका कजावती बा ० वतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु ० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान ठूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि ० 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.007 रमेश भगवानसिंह कैलाशचन्द्र धनीराम पुत्रगण रामचरन समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.560 हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण रंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगणं केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी बा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4 समान जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा 7144

0.320

27

284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

तिलोका कजावती बा ० वतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता नि ० ग्राम भूमिस्वामी ।

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.060

28

285

महेश सियाराम पुत्रगण शंकर जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.017

29

288

शंकर पुत्र काशीराम हि0 1/4 महेश सियाराम पुत्रगण शंकर हि0 1/4 समान भाग मुरारी बिजयसिह पुत्रगण सुखुआ मिथलेश पुत्री सुखुआ हि0 1/2 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू० रा ० शा ० लगान मुक्त ।

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

30

302

मु० मुल्लाबाई बेवा बुद्धू लाखनसिंह बीरवल पुत्रगण बुद्धू रेवती फूला लेखा रामरती पुत्रियां बुद्धू जाति रावत पता नि ० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।

0.013

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

31

304

मुन्शी पुत्र लखपती नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.75

0.400

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

32

305

हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण ऊकार मुन्नी पुत्री ऊकार समान भाग 1/4 शिवचरन रोशन रामनिवास वा० रामलखन नावा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रूमाली ल्होरी: वा० रूपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां० खुद हि0 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका वसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा० वतोला नावा पुत्रिायां तिलोका सरप ० मां 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकुन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि0 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 259

0.270

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैकुन्ठी पुत्रियां प्रभू समान भाग 5/24 रमेशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप रामदयाल पुत्र हजारी सम्पती पुत्री भाग 1 ]

7145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.280

33

306

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.053

34

308

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

35 309

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

36

311

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 37 312 भूमिस्वामी

38 318

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

39 320

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कुल

हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोतीराम हेती पुत्री मोती जाति रावत पता नि० ग्राम 1/6 भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56

कम्पोटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00

भीमसेन बादशाह पुत्रगण कन्हैया हि0 2/8 समान भाग भूमि स्वामी लीला बाबूली शीला मीरा पुत्रियां कन्हैया हि0 4/8 समान भाग मु० पपीता देवा दिनेश अरविन्द रविन्द्र नावा ० पुत्रगण दिनेश सरप० मा० खुद हि01 / 8 समान भाग राकेश पुत्र रामदीन भाग 1/8 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.46

0.064 महोरसिंह हुकुमसिंह नावा ० पुत्रगण शिवसिंह सर० मु० नारायणी मां० खुद समान भाग 2/3 राकेश सुरेन्द्र राजेन्द्र पुत्रगण कम्पोटर नावा० सरप ० कम्पोटर पिता खुद जाति रावत पता नि० ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.63

0.230 कम्पोटर पुत्र लखपति नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.60

0.121 मु. नारायनी बेवा शिवसिंह हाकिम सिंह हुकुमसिंह नावा० पुत्रगण शिवसिंह सरप ० मां० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी रामकेश्वर रामवती पिस्ता नावा० पुत्रियां शिवसिंह सर० मुा० खुद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.30

0.374 रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ़ भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.94

0.378 रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्रा० पता नि० सवलगढ भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.56

8.118

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में [भाग 1 7146

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । :

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष - धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019 प्र. क्र. 80- अ-82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-8033

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत).

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- बावडीपुरा प०ह० क०-05 रा०नि० वृत-01 तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 1.504 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बावडीपुरा, प०ह० क0-05 रा० नि० वृत-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

मुरैना

क. जिला

सवलगढ़

ख. तहसील

बावडीपुरा

ग. ग्राम

1.504 हैक्टेयर

घ. लगभग क्षेत्रफल

निम्नलिखित हैः- भूमि का विस्तृत ब्यौरा

अर्जन का क्षेत्रफल

कुल क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नंबर

क्र. सं.

0.039

0.270

1

भूमि कृषि

भूमिस्वामी

774

शिवसिह राममुनेश दिनेश पुत्रगण करन कमला विमला ओमवती पुत्रीयां करन समान भाग जाति रावत पता नि० ग्ग्रम शासकीय पटटेदार । 7147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

0.037

0.730

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

798

करन परिमाल पुत्रगण मोतिलाल कलावती रामहेती कटोई रामरती पुत्रीयां मोतिलाल समान भाग 196/306 छोटी पुत्री झण्डूहि० 77/306 हरेत वकील पुत्रगण कन्हैया.लीला मथुरा ल्होई हरेती पुत्रियां कन्हैया समान भाग 7/8 राहुल नाबा० पुत्र दिनेश भाग 1/8 दर भाग 33/306 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

0.116

0.380

रामहेती वेबा सुगन महीपति पुत्र सुगन भाग 1/7 पाच्चा केदार नाबा० पुत्रगण चैनसुख 3

कृषि भूमि

806 भूमिस्वामी

सर० भाई सुगन सुमित्राबाई हटीलीबाई, उमिलाबाई कम्भोदाबाई नाबा० पुत्रीयां चैनसुख सर० भाई सुगन १० भाग 6/7 जाति जाटव नि० ग्राम शासकीय पटटादार ।

कृषि भूमि

4

0.420

0.056

856 भूमिस्वामी

मु० उर्मिला बेदा मुन्ना सोमवती नाबा० पुत्री मुन्नालोकेन्द संतोष नाबा० पुत्रगण मुन्ना सर० उर्मिला मां स्व० समान भाग 1/3 रामवती उम्मेदी पुत्रियां चन्टू जाति जाटव नि० ग्राम 2/3 समान भाग शासकीय पट्टादार । 5

0 320

878

0.165

कृषि भूमि

भूमिरवामी

मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का बाके गाग कैभाराकला माफी औकाफ डिपार्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना, शासकीय पटटेदार । 6

0 920

0.634

कृषि भूमि

879 भूमिस्वामी

रामस्वरूप हमेश हरेत भागीरथ हेमराज मलिखान पुत्रगण गंगाधर रामपती बादामी लेखा पुत्रिया गंगाधर जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी ।

7

0.420

880

0.048

भूमिस्वामी

तोता पुत्र चुन्नी जाति जाटव पता नि० ग्गाम शासकीय पटटेदार।

8

0.300

881

0.050

कृषि कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कंचन वेवा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समान भाग जाति जाटव नि० ग्ाम शासकीय पटटेदार !

7148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

9 882

भूमि

भूमिस्वामी 10 884

कृषि भूमि

भूमिस्वामी 11

भूमिस्वामी भूमि कृषि 887

कुल कित्ता 11

0.120 0.120

♡.. पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीया रामू समान भाग जाति जाटव नि० ग्प्रम शासकीय पटटेदार ।

0.420 0.133

अमृतलाल अनिलकुमार सुरेश पुत्रगण मुरारीलाल दिमला पुत्री मुरारीलाल समान भाग जाति जाटद नि० ग्राम भूमिस्वामी । 0.420

0.106

वैजन्ती पुत्री भुदरिया पत्नी रतनलाल जाति जाटन नि० शिवलाल का पुरा, शासकीय पटटेदार।

1.504

1 यह घोषणा हितबद्ध सनीलियों के आक्षेपो को सुनने एवं मुनि अर्जन पुनतोसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारटशिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों को संख्या निरंक है, अतः इनक लिए बुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । 3. सक्न भूमि के या नक्त भूमि के लिप्सी भाग में पड़े कोयला, लोह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों को खानें हैं, खनिज. और खानेजो के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निभाण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाय या जवी के जाने की अपेश है कা छोर आवश्यक रही है। 1 कलक्टर, जिला के कार्य और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रावलगढ़ के कार्यालय किस भी कार्य दिवस का समय के दौरान गुमे योजना उप निरीक्षण किया जा सजता है ।

विशेष -धारा 40( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तःकाल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किया है । यमः इसमें अधिनियम क भाग 1 ]

7149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 79- अ- 82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-8036-4.-

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम- रामपहाडी प०ह ० क०-34 रा०नि० वृत-04 तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में कुल 0.154 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम - रामपहाडी प० ह०क०-34 रा० नि० वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची 1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

सवलगढ़ ख. तहसील

रामपहाडी ग. ग्राम

0.154 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः- क्र

कुल क्षेत्रफल

सर्वे नंबर

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

403

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.500

0.200

2

410

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

अर्जन का क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 0.027

बुधो पुत्री गज्जे जाति रावत पता नि० ग्राम रामपहाडी भूमिस्वामी । 0.127

लुखुरु पुत्र हीरालाल रामेश्वरी पुत्री हीरालाल समान भाग 8/12 मु० गया कुआंरी बेवा रामचरन महाराज सिंह पुत्र रामचरन प्रेम रामदेवी पुत्रियां रामचरन समान भाग 4/12 दर भाग 1/4 जाति रावत नि० रामपहाडी शिवनारायण प्रीतम पातीराम पुत्रगण रघुनन्दन गुलाबकुअंर बेवा रघुनन्दन बुधो रामरती विमला रेशा पुत्रियां रघुनन्दन समान भाग हि० 1/4 मुरारी कल्याण पुत्रगण मदनू सोनी कमला पुत्रियां मदनू जाति रावत [भाग 1 7150

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

समान भाग हि 0 1/4 नि० उरहेरा दक्खो बेवा रामचरण नबाब हरिसिंह नरेश दिलीप छोटू पुत्रगण रामचरन नर्मदा रामबाई पुत्रियां रामचरण जाति औठ नि० सबलगढ हाल नि० रामपहाडी समान भाग हि0 1/4 भूमिस्वामी ।

0.700

0.154

कुल किता ०३

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है. अत. इनके लिए पुनव्यंग स्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यालय ओर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष:-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है ! इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे भाग 1 ]

7151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 10- अ- 82 - भू- अर्जन- उ.म.रे. मुरैना 2019-7743 मुरैना, दिनांक 12 जुलाई 2019

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटा लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम पहाड़ी, तहसील- वामौर, उपखण्ड--- मुरैना, जिला--मुरैना में कुल रकवा 4.012 हे0 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना, तहसील- वामौर के ग्राम पहाड़ी, प० ह ०नं0- 00087 , रा०नि० वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 4.012 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है: -..

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सं.

(1)

(4) (2)

(2)

(3)

0.031 1

431

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.027 2

भूमिस्वामी कृषि भूमि 432,

0.005

भूमिस्वामी कृषि भूमि 3 435

0.051 4

भूमिस्वामी कृषि भूमि 436,

हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) (5)

पंजाबसिंह उर्फ शिवराम , पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

पंजाबसिंह उर्फ शिवराम , पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक

हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक 7152

5

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.073

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

439,

6

440

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जडल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/4 केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम समान 3/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.73 भोगीराम पि. चक्रपान जाति गू. ठा. अधिपत्य कृषक

0.058

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

7

441

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश जिण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी

0.063

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

8

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी

0.063

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

442

443

9

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकारं पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि

0.002

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1 ]

7153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

10

भूमिस्वामी कृषि भूमि 459,

0.061

11 461

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

12

471

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

13 472

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

473

14

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

474

15

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

भाग 1/6 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी

0.060

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदारं रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी

कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भांग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.021

कुशमा पप्पो रूमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भाग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.024

बदना, नवलसिंह, जगन्नाथ पिता हरीविलास , रामप्यारी पुत्री हरिविलास जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

0.048

बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती रामवती सिद्यारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पूत्रियां धर्मपाल समान भ्न 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम. स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

आशाराम पुत्र राजाराम शीला मुनेश कौमेश कविता पुत्रीं राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी 7154

0.081

16

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

475

0.082

17

बलिराम , माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शान्ती राभवैती सिद्यारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पूत्रियां धर्मपाल समान भ्भन 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूं.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

581

0.100

582

18

पहलवानसिंह पुत्र पीतमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सुनील, किशना ना.वा.पि. रामहेत गुडिया नावा. पुत्री रामहेत सर मॉ. भगवती बेबा रामहेत समान भाग 1/8 बन्टी बासदेव नरेश पि. रोशन गुड्डी सरोज सुनीता पुत्रीयां रोशन प्रेमाबाई बेबा रोशन समान भाग 7/8 दर भाग 1/2 कल्ला भूरा प्रमोद पप्पू पि. रामभरोषी समान भाग 1/2 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

19 585/1

बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभार, म नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स० भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.115

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

20 585/2

21

बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नत्थी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स०भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरू विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.007

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

705,

केशवसिंह हि. 0.178 /.763 कलियानसिंह हि. रकवा 334 /.763 रानाजीत हि रकवा 251 /.763 पुत्रगण औतारसिंह जाति गू.टा.

भाग 1 ]

7155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

22

0.081

706

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

23

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

720.

-24 1994

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

25 1995

: कृषि भूमि

भूमिस्वामी

26 1996

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1998

27

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2001

28

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2006

29

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

30 2022

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

दशरथ माधो कप्तानसिंह नवलसिंह जवरसिंह पि. कुढेरसिंह आनन्दी बेवा विशाल समान भाग 6/7 बीरेन्द्र बैजनाथ रामधन पि. रामस्वरूप रामो बेवा रामस्वरूप गीता पुत्रीरामस्वरूप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान 1/7 भाग भूमिस्वामी

0.082

हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.083

रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.031

कलियान पुत्र होतम साधो सनेही पुत्री होतम जावित्री बेवा होतम 1/2 भूमि स्वामी आशाराम लज्जाराम सियाराम बैजनाथ पिता माधौसिंह समान भाग 24/50 बा० लाशी पुत्री माधौसिंह भाग 1/50 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्री मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम 1/2 जीवाराम पुत्र मूलाराम 1/2 जाति गू.ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.042

मु. कलावती बेवा सोनेराम 1/2 जसमंत भूरासिंह कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रीं मूंगाराम मु बतसिया बेवा मूंगाराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी

0.015

केदार जनकसिंह पि खुटटी समान 1/2 जबरसिंह कल्यान नरेन्द्र पि. देबीसिंह रामबती मुन्नी लाली पुत्रियां देबीसिंह समान 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.005

बंशी पुत्र मूला जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।

0.027

माताप्रसाद उदयबीर बीरो मल खान पि. बालमकुन्द जमुनी पुत्री बालमकुन्द समान भाग 1/12 मोहरसिंह पुत्र साहवसिंह लक्ष्मी पुत्री साहवसिंह समान भाग 1/12 दिलीप रूपसिंह जयभान उधौ पिता रामनरेश रचना मधु पुत्रियां रामनरेश समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 रामहेत कष्णा हरेन्द्र पिता 7156

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.127

31

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2023 2024

0.015

32

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2025/1

33

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2026/1

0.047

34

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2026/2

2027

35

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

36

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2100/1

2101

37

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2102

38

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

39

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मिन-1 2115/1

रामसरूप हलुकी वेवा रामसरूप मीरा पुत्री रामसरूप समान भाग 5/18 मु. कमेश दैवा देवेन्द्र पंकज नावा पुत्र देवेन्द्र जाति गुर्जर पता सर मा.खुद समान भाग 1/18 दर भाग 1/3 कमलाबाई वेवा केदारसिंह भूमि स्वामी परिमाल सूरजभान रामलखन पुत्रगण केदारसिंह सुनीता पुत्री केदारसिंह समान भाग 1/3 निवासी ग्राम नारायण पंत्र कलुआ जाति ब्ग्र. पता निवासी ग्राम अधिपत्य कुषक

राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 समान भाग पंजाबसिंह उर्फ शिवराम पूरन रामहेत पुत्र पीतम लक्षो पुत्री पीतम समान 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान भाग 1/4 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 जाति गू. ठा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी

रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गूठा ० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.044

सुन्दरसिंह पिता रामसिंह जाति गु० ठा ० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

मोहकमसिंह पुत्र रमेशसिंह नि. मेला ग्राउण्ड दुल्लपुर ग्वालियर जाति गुर्जर भूमि स्वामी जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलावती वेबा सोनेराम रकवा

0.243

0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु बतसिया बेबा मूंगाराम भा० 0.249 बेजो पुत्री देवी सिंह रकवा 0.062 जाति गु०ठा० पता नि० . ग्राम भूमि स्वामी

0.196

रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामि

0.055

रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामि

0.041

सोनू उर्फ उर्मिला बेबा श्री निवास दीपेन्द्र जीतेन्द्र नावा पि श्री निवास ज्योति नावा पुत्री श्री निवास सर मॉ खुद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

0.537 राजाराम पुत्र कदमसिंह जाति गू० ठा० पता भाग 1 ]

7157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भूमिस्वामी कृषि भूमि 40 2115/2

0.075

41

भूमिस्वामी कृषि भूमि 2116/1

0.060

भूमिस्वामी

2116/2

कृषि भूमि 42

भूमिस्वामी कृषि भूमि 43 2116/3

44 2168

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

45 2173

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

जसमंत सियाराम पिता माधौसिंह फूजो पुत्री माधौसिंह समान भाग 1/2 सिरदार चौबे सिंह रामखिलाडी पिता पन्नू रामकली रामप्रकाशी रामवेटी शीला संतो पुत्रियां पन्नू धनवंती बेवा पन्नू स०भा० 1/2 जाति गू० ठा० पता सा ० देह भूमिस्वामी

भारत पिता सरनाम रकवा 126/1862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री संरनाम समान भाग 1396/1862 सन्तोदेवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजयसिंह : समान भाग 340/1862 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

प्रकाश महेन्द्र पिता हजारी गुडडी पुत्री हजारी जाति. गू०ठा० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.110

वकीला पुत्र हजारी साबो वेवा हजारी सिया पुत्री हजारी समान भाग 1524/1694 सन्तो देवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजय सिंह समान भाग 170/1694 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.119

राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी

0.080

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी 7158

2175

46

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.025

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2176

47

रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जंण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.81

0.102

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

48

2177

राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू राजस्व 2.00

0.121

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2179

49

राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग 1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू, कौमेश , रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी

0.006

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

50 2180

लाखन रविन्द्र पि. कोकसिंह समान भाग 3/5 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/5 कमला पुत्री भीकमसिंह भाग 1/5 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.56

0.156

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कोमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग भाग 1 ]

2181

51:

7159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिरांम मंजू, कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी

0.150

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलाबती वेवा सोनेराम हि 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पि. मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम स.भा. 0.062 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामि भू राजस्व 3.81

0.056

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

52 2183/1

53

जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा ० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2 . 25

0.055

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2183/2

2184

54

जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा० पंता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2 . 25

0.068

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मंदीर 2020

55

भूमिस्वामी

मंदीर 2182

56

भूमिस्वामी

मंदीर 57 2190 भूमिस्वामी

57

कुल किता

पातीराम पिता शंकरसिंह 1/6 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.62

0.039

मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महोदय जिला मुरैना

0.114

भूमि स्वामी मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना

0.013

मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी

4.012 7160

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मगरीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष: - धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

7161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू- अर्जन एवं पुनर्वास,

तहसील- रामनगर, जिला- सतना मध्यप्रदेश

क्रमांक 456 - भू-अर्जन-कार्य-2019 रामनगर, दिनांक 18 सितम्बर 2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक

2

1

1

2

3

ग्राम-पिपरी उत्तर, पटवारी हल्का- गंगासागर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

15/356/1

0.349

0.182

15/356/2

0.267

15/356/3/क

85.000

15/356/3/क/0001

4

5

0.049

0.267

15/356/3/ख

0.267

15/356/3/ग

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- '1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग- 0.267

15/356/3/घ

0.267

15/356/4/क

0.267

15/356/4/घ

0.061

15/1

0.226

15/2

0.413

15/3

0.351

15/4/क

15/4/ख

0.351

0.038

0.350

15/4/ग

0.351

15/4/घ

0.351

15/5/क

0.350

15/5/ख

89.937

0.087

18किता

0.003

0.295

11

0.002

0.606

5

0.005

0.901

2किता

0.092

90.838

कुल 20 किता

[भाग 1 7162

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 457- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

6

5

4

2

1

1.045

408/ 1/क/ 1

ग्राम-टीकरखुर्द,

1

1.463

408/1/क/2

2

पटवारी हल्का-93 बरा खुर्द, रा.नि.म. भदनपुर उ.प. , तहसील- मैहर

0.627

408/2/क

3

1.045

408/2/ख

4

0.026

0.125

408/2/ग

5

0.105

408/2/घ

6

0.105

408/3/क

7

0.105

408/3/ख

8

0.105

408/3/ग

9

0.716

414/1

10 भाग 1 ]

7163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

0.033

0.258

414/2/1

0.458

414/2/2

412/1/1

0.186

0.186

412/1/2

0.016

0.023

412/1/3

0.023

412/1/4

0.146

412/2

0.836

369/1

0.015

1.040

369/2

369/3

0.486

0.272

368/1

-0.011

368/2

0.439

0.002 367

0.125

1.254

366/1

0.005

0.690

366/2

0.002

0.084

371

0.026 372

2.633

0.026 374

1.620

0.016

0.920

359

0.017

0.920

358

0.387

344/1

0.020

0.387

344/2

0.396

344/3

0.017

1.506

342

0.018

0.512

340

1.672

339/1

1.149

339/2/क

0.023

0.565

339/2/ख

0.002

1.515

331

0.275

26.129

39किता

0.002

0.961

428

0.018

0.366

373

0.021

1.087

332

0.003

0.293

333

2.707

0.044 4किता

0.319

28.836

कुल 43किता 7164

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 458 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

ग्राम- वम्हनाड़ी, पटवारी 1

हल्का-बम्हनाड़ी, 2

रा.नि.म. - बड़वार, तहसील-रामनगर 3

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2.833

480/1

1.416

480/2/क

1.416

480/2/क/2

1.000

480/2/क/500

4

5

6

7

8

1.417

480/2/ख

0.124 480/3 /क

4.130

4.130

480/3/ख

1.376

480/3/ग/ 1

1.375

480/3/ग/2

9

1.375

480/3/ग/3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0.649

484/1

484/2

0.650

0.044 0.650

484/3

0.649

484/4

0.026 0.947

489

2.233

490/1

2.265

490/2

2.893

490/3

0.074 2.027

490/4/क

490/4/ख

0.809

0.809

490/4/ग

3.678

469/1

0.405

469/2

0.047 1.214

469/3/क

1.023

469/3/ख भाग 1 ]

26

2

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

7165 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

4.476

469/4

0.672

470/737/1

0.038

1.133

470/737/2

0.263

467/1

467/2

2.291

0.039

1.473

467/3

0.700

467/4

0.680

460/1

0.064

460/3

0.032

0.064

460/4

0.328

460/5/1

0.202

460/6

0.437

459

0.107

459/1

0.022

0.165

459/2/ क

459/2/ख

0.161

0.161

459/6/ख

0.024

456/1

0.176

456/3

0.005

0.174

456/4

0.058

456/5

0.404

456/6

0.069

457

0.003

457/1

0.036

0.048

458/1

0.016

458/3

0.012

458/5/1

0.004

0.030

458/5/2

0.014

458/5/3

0.036

458/6/क

0.004

458/6/ख

449/1

0.790

0.790

449/2

0.786

449/3

0.060

449/4

0.790

0.786

449/5

1.214

449/6

505/1 /1 /क

0.494

0.870

505/1/2/क

64 0.597

505/1/3/क/1

65 0.597

505/1/3/क/2

66

67

68

69

70

0.048

0.320

505/1/3/क/3

1.497

505/1 /5/क

1.800

505/1 /6/क

505/1/7/क/ 1

1.024 7166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.923

505/1/7/क/2

71 0.923

505/1/7/क/3

72 0.129

505/1/7/ख

73

74 0.494

505/1 /क/1

1.497

505/1/क/3

75

76 1.497

505/ 1/क/4

1.497

505/1/क/5

77 1.800

505/ 1/क/6

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 2.870

505/1/क/7

0.020

505/1 /ख/ 1

0.073

505/1/ख/3

0.073

505/1 /ख/4

0.073

505/1/ख/5

0.081

505/1/ख/6

0.129

505/1 /ख/7

0.121

505/2

0.065

67/1

67/2

0.040

0.061

0.004

67/3

0.040

67/4

0.040

67/5

0.846

69/1

0.530

69/1/क

0.316

69/1/ख

0.016

0.304

69/2

69/3

0.304

0.308

69/4

0.312

445/1

445/2

0.169

0.010

0.169

445/3

0.169

445/4

70/1

0.089

0.003

0.093

70/2

0.089

70/3

1.335

71/1/क

0.065

71/1/ख

0.003

71/2

0.166

0.166

71/3

0.166

71/4

0.498

72/1

0.139

72/2

0.034

0.133

72/3

0.133

72/4

0.417

76/1/1

0.028

0.262

76/1/2 भाग 1 ]

'116

157

118

119

7167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.069

76/2

0.344

0.014

79

78/1/1 /क/1

0.341

0.101

78/1/1 /क/2

0.437

78/1 /2/क/ 1

120

0.006

0.231

78/1/2/क/2

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143 0.105

78/1/2/क/3

0.148

78/1/ख

0.024

78/2

123/1/1

0.040

0.264

0.018

123/1/2

0.081

123/2

0.020

125/1

0.005

0.020

125/2

0.226

124/1

0.121

0.002

124/2/क

0.105

124/2/ख

0.263

126/1

126/2

0.024

0.160

0.425

126/3

0.040

128/1/क

0.036

128/1 /ख

0.007

0.036

128/1/ग

0.036

128/1/घ

128/2

0.040

0.012

129/1/क

0.045

129/1/ख

0.045

0.003

129/1 /ग

0.049

129/1/ घ मेड

144

145

146

147

148

149

150

151 0.045

129/2

0.388

131/1

0.018

131/2

0.141

131/3

0.141

0.049

147/1

0.004

0.121

147/2

132/1 मेड

0.069

0.002

0.028

132/2 मेड

152

153

154

155

156

157

158

159

160 132/3

0.028

0.097

145/1/क

0.490

145/ 1/ख

145/1 /ग

0.490

0.490

0.027

145/1/घ

145/2

0.390

0.376

145/2/ख

0.490

145/3 7168

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

161

1662

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1.

3

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अब का योग- 0.028

144/1/क

0.028

144/1 /ख

0.028

0.003

144/1/ग

0.024

144/2

144/3

0.024

180

0.866

0.030

179/1

0.291

0.202

0.008

179/2

0.089

179/3

0.223

0.004

181

0.352

183/1/क

0.024

0.121

183/1 /ख

0.353

183/2

0.001

184

0.032

0.008

187/1

187/2

0.008

0.004

187/3

0.008

187/4

0.077

188/1

0.028

188/2

0.547

0.021

0.061

188/2/क

0.117

188/ 2/ ख

0.028

207/1

0.113

207/2

0.004

0.032

207/3

0.053

207/4

0.045

207/5

0.056

208/1/क

0.104

208/1/ख

208/2

0.474

0.185

0.057

208/3

0.181

208/4

0.181

208/5

0.506

208/6

0.040

210/1

0.040

210/2

0.003

0.040

210/3

0.036

210/4

211/1

0.113

0.113

211/2

0.089

211/3

0.021

0.073

211/4

0.073

211/5

211/6

0.121

0.121

211/7

0.974

101.855

205 किता

0.005

0.134

481

447

0.073

0.003

1.825

0.003

38

0.018

0.279

209

0.029

2.311

4किता

1.003

104.166

कुल 209 किता

7169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 459 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख (नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक

1

1

2

3

2 ग्राम-गोदहा, पटवारी हल्का- वाबूपुर, रा.नि.मं. - बड़वार, तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2626

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

+ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.263

84/1

0.029

0.280

84/2/क

84/2/ख

0.286

0.808

83/1/क

0.032

0.306

83/1/ख

0.371

83/2

0.404

86/1/क

0.021

0.143

86/1/ख

0.182

86/2

0.023

87

1.060

91/1

0.190

0.015

0.194

91/2

0.234

90/1/क

0.460

90/1/ख

0.013

90/1/ख/2

0.230

0.124

90/2/क

0.124

90/2/ख

0.384

94/1/क/1

0.647

0.046

94/1/क/2

0.515

94/1/ख

0.152

99/1/क

0.809

0.008

99/ 1/ख

0.480

99/2

0.006

0.392

95/1

0.030

95/2

0.401

0.025

67

0.963

0.248

10.402

26किता

0.004

96

0.235

0.007

0.077

94/2

0.003

33

0.458

0.014

0.770

3किता

0.262

11.172

कुल 29 किता

7170

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 460,भू- अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

सं.क्र. ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

3

2

1

8/1/क

ग्राम-पिपरी कोठार , पटवारी 1

8/ 1/ख

2

8/1/ग

हल्का-गंगासागर, रा.नि.म. -रामनगर, तहसील-रामनगर 3

8/2/1

4

8/2/2

5

8/2/3

6

8/3/1

7

8/3/2

8

8/3/3

9

7/1/क

10

7/1 /ख

11

7/1/ ग

12

7/2/क

13

7/2/ख

14

7/3/1

15

7/3/2

16

7/3/3

17

6/ 1/क

18

6/1/ख

19

6/1 /ग

20

6/2/क

21

6/2/ख

22

6/2/ग

23

6/3/1

24

6/3/2

25

6/4

26

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.081

1.004

0.554

0.546

0.068

0.546

0.546

0.546

0.546

0.547

0.418

0.418

0.419

0.478

0.027

0.433

0.068

0.067

0.067

0.133

0.065

0.069

0.089

0.020

0.089

0.093

0.133

0.134

0.267 भाग 1 ]

7171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

11.306

27 5/1/1

1.011

23 5/1/2

5/1/3

1.011

29 4.049

30

31 5/1/4

0.265

5/2/क/ 1

5/2/क/2

0.132

32 0.133

33

34 5/2/क/3

0.534

5/2/ख

0.530

35

36

37 5/2/ग

0.265

5/2/घ/1

0.265

5/2/घ/2

0.023

5/3

0.809

38

39

40

41

42 0.243

5/4/1/क

0.162

5/4/1 /ख

5/4/2/क

0.244

5/4/क/2

0.080

5/5/ क

0.671

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 0.679

5/5/ख

0.676

5/5/ग

5/6

0.809

0.486

5/6/क

0.323

5/6/ख

0.143

0.001

0.143

5/111/2

0.143

5/111/3

0.020

1.303

5/109

1.821

4/1/क

0.910

4/1/ख

0.911

4/1/ग

1.086

4/2/1

0.680

4/2/ 1/क

0.406

4/2/1 /ख

0.227

4/2/2

4/2/2/1

0.018

0.019

0.019

4/2/2/3

0.057

4/2/2/4

0.057

4/2/2/5

0.057

4/2/2/6

0.065

0.004

4/2/3/1

0.015

4/2/3/2

0.085

4/2/4

4/2/5

0.085

4/2/6

0.101

0.202

4/2/7

0.101

4/2/8/क

4/2/8/ख

0.101

0.202

4/2/8/95401

0.873

4/3/1

4/3/2

0.874

0.122

4/4/क/1/0001/ 0001

0.162

4/4/क/1/0001/0002 7172

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- 0.445

4/4/क/ 1 /0002

0.080

4/4/क/2

4/4/ख

0.405

0.405

4/4/ग

0.101

4/5/1

0.101

4/5/2

4/5/3

0.101

4/5/4

0.202

0.101

4/5/5

4/6/1

0.101

4/6/2

0.202

4/6/3

0.101

4/6/4

0.101

0.101

4/6/5

0.224

46.513

92किता

0.003

0.664

1

0.664

1 किता

0.003

0.227

47.177

कुल 93 किता

क्रमांक 461- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

सं.क्र. ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

3

ग्राम-मोहरवा, पटवारी हल्का-कर्रा, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1

2

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

5.261

1/1/क

0.749

1/ 1/ख

0.079

0.675

1/2/क

0.081

1/2/ख

0.079

6.766

4किता

0.650

141/1

0.001

141/2

0.060

0.001

0.710

2किता

0.080

7.476

कुल 6 किता

भाग 1 ]

7173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 462 - भू-अर्जन- कार्य -2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

3

ग्राम-गोविंदपुर, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.643

110/1

0.002

0.202

110/2

3.742

25/1/क

2.004

25/1/ख

0.032

25/2/क/1

5

6

0.089

25/2/क/2

7

0.121

25/2/ख

0.055

25/2/ग/1/1

8

0.052

25/2/ग/1/2

9

0.014

25/2/ग/2

10

11

0.009

0.041

25/2/घ/1

0.040

25/2/घ/2

12

13

0.040

25/2/घ/3

0.098

25/2/5/1

14

0.023

25/2/5/2

15

16

0.058

25/3/क/1/1/1

17

0.274

25/3/क/1/1/1/2

18

0.060

25/3/क/1/1/2

19

0.568

25/3/क/1/1/3

7174

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

20

0.040

25/3/क/1/1/4

21

0.101

25/3/क/1/2

0.202

25/3/क/2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0.202

25/3/ख

0.202

25/4/1

0.202

25/4/2

0.202

25/4/3

0.202

25/4/4

0.081

44/1

0.061

0.097 44/2/क

0.060

44/2/ख

0.223

6/1/क

0.222

6/1/ख

0.040

6/2/क/1

34

0.041

6/2/क/2

0.001

0.042

6/2/ख/1/1

35

0.043

6/2/ख/1/2

36

37

38

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1

2

3

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.080

6/2/ग

0.080

6/2/घ

0.109

10.482

38किता

0.616

3/1

0.004

0.012

3/2

0.016

1/1

0.003

0.048

1/2

0.007

0.692

4किता

0.116

11.174

कुल 42 किता

7175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 463 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.288

30/1/क/1

1

ग्राम- गौहानी, पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, 0.072

30/1/क/2/1

2

0.072

30/1/क/2/2

3

रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 0,072

30/1/क/2/3

4

0.036

0.072

30/1/क/2/4

5

0.287

30/1/क/3

6

0.287

30/1/क/4

7

8

9

10

11

12

13

0.149

30/1/ख

0.081

30/2

0.385

29/1

0.013

0.303

29/2

0.030

26

1.275

0.405

23/1/क/1

0.070

23/1/क/2

14

0.349

23/1/ख/ 1

15

0.121

23/1/ख/2

16

17

18

0.007

0.190

23/1/ग/1

0.284

23/1/ग/2

19

20

0.295

23/2/क

0.008

23/2/ख 7176

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.048

0.101

22/1/क/1/क

21

22

0.162

22/1/क/1/ख

23

0.506

22/1/क/2

0.202

22/1/ख/1/ 1

24

0.202

22/1/ख/1/2

25

26

0.203

22/1/ख/1/3

27

0.162

22/1/ख/2

28

0.267

22/1/ग/1

29

0.506

22/1/ग/2

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

0.278

22/2/क

0.277

22/2/ख

0.202

22/3

0.780

22/4/क

0.287

22/4/ख

0.005 16

0.178

0.004 15

2.012

0.174

18/1

0.025 0.174

18/2

0.178

18/3

0.025 20

1.061

0.607

19/1

0.405

19/2/क

0.003

0.202

19/2/ख

0.417

84/1/क

0.038

0.417

84/1/ख

0.416

84/2

0.234 46किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1

2

3

4

5

6

7

8

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

15.441

0.040

38/1

0.002

0.121

38/2

0.105

33/1

0.010

0.680

33/2

0.016

0.619

32

0.002

0.271

21

0.001

0.040

85

0.006 225

0.611

2.487

0.037 8 किता

0.271 17.928

कुल 54 किता

अ + ब का योग- 7177 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 464- भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

3

ग्राम-मझगँवा, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.259

82/1

0.101

0.007 82/2/क

0.101

82/2/ख

2.412

64/1

0.505

64/2/क

0.506

64/2/ख

1.157

64/3/क

0.006

0.462

64/3/ख

0.024

64/4

2.023

64/5

0.405

64/6

0.202

65/1

0.198

65/2

0.081

65/3/क

0.010

0.117

65/3/ख

0.202

65/4

0.198

65/5

0.018

0.129

81/1

0.133

81/2/क

0.139

81/2/ख

0.133

81/2/ग 7178

23

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.004

81/3/क

0.222

81/3/क/ 1

0.056

81/3/क/1/ख

24

25

0.218

81/3/क/2

0.056

81/3/क/3/1/ख

26

0.113

81/3/क/3/2

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

(अ) निजी पट्टे की भूमि कायोग-

1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि कायोग-

अ ब का योग- 0.348

81/3/ख

0.348

81/3/घ

0.182

78/1

0.022

0.091

78/2/1

0.091

78/2/2

0.081

77/1

0.085

77/2

0.001

0.081

77/3

0.081

77/4

0.081

77/5

0.180

74/1

0.012

0.091

74/2/1

0.091

74/2/2

0.182

73/1

0.008

0.091

73/2/1

0.091

73/2/2

0.069

72/1

0.069

72/2

0.008

0.068

72/3

0.069

72/4

0.069

72/5

0.672

33/1

0.672

33/2

0.112

33/3/ क

0.112

33/3/ख

0.038

0.112

33/3/ग

0.112

33/3/घ

0.112

33/3/ङ

0.112

33/3/च

0.672

33/4

0.338

14/1/2

0.316

14/2/ख

0.011

0.316

14/2/ग

0.688

14/3

0.203

13/1/2

0.135

13/2/ख

0.031

0.152

13/2/ग

0.405

13/3

0.388

0.011

12

0.183

18.984

66किता

0.004

0.097

79

0.003

0.223

32

0.007

0.320

2किता

0.190

19.304

कुल 68 किता

7179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 465 - भू-अर्जन- कार्य -2019 प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-नारायणपुर, 2

3

पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.003

0.045

22

0.200

23/1/क

0.024

23/1/ख

0.081

23/2/क

0.019

0.081

23/2/ख

0.142

23/2/ग

1.214

23/3

0.979

30/1

0.012

0.121

30/2

0.011

0.849

33

0.056

32/1/क

0.008

0.849

32/1/ख

0.045

32/2

0.349

38/1

0.025

0.468

38/2

0.559

40/1

0.011

0.049

40/2

0.631

41/1/क

0.214

41/1/ख

0.037

0.635

41/2

0.036

41/3

0.001

0.906

46/321/1

22 [भाग 1 7180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

23

0.910

46/321/2

0.127

23किता

9.443

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.146

1

46/323/1

0.010

0.154

2

46/323/2

1.108

0.009 3

47

0.761

4

0.012

48

4किता

2.169

0.031

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

0.158

11.612

अ + ब का योग- कुल 27 किता

क्रमांक 466- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.174

1

68/1

0.006

0.174

2

68/2

0.445

3

69/1

ग्राम-अराजी हटवा , पटवारी हल्का-36 नारायणपुर,

0.113

4

69/2

रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर

0.077

0.014

5

69/3

0.073

69/4

6

0.073

7

69/5

0.409

0.010

70

8

0.024

0.652

72

9

0.006

0.567

74

10

0.368

11

73/1

0.015

0.006

73/2

12

0.075

3.131

12किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.003

0.405

79

1

0.003

0.405

1 किता

(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग-

0.078

3.536

अ + ब का योग- कुल 13 किता भाग 1 ]

क्रमांक 467 - भू-अर्जन-कार्य-2019

7181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम- शहपुरा, पटवारी हल्का पदमी,

2

3

रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.073

31/1

0.002

0.073

31/2

0.447

7/1

0.017

0.447

7/2

8

0.077

0.003

0.017

0.826

9

0.003

10

0.105

0.016

18

0.784

17/1

0.032

0.001

0.033

17/2

0.007

0.340

52

0.158

15/1

0.017

0.405

15/2

0.002

0.129

53

0.013

54

0.555

0.098

4.484

15किता

0.004

0.336

33

0.004

1 किता

0.336

4.820

0.102

कुल 16 किता

7182

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 468 - भूर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-सगौनी कलाँ, पटवारी हल्का-39 सगौनी 2

3

4

खुर्द, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 5

3

4

0.331

147/1

0.235

147/2

0.118

0.001

147/2/1

0.117

147/2/2

0.235

147/3

0.236

148/1

0.233

148/2

0.015

0.116

148/2/1

0.117

148/2/2

0.283

0.008

151

0.009

0.235

153

0.007

0.567

158

0.579

159/1

0.016 भाग 1 ]

7183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.010 0.162

159/2

0.004 0.348

166

0.644

171/1

0.015 0.660

171/2

0.007 0.547

172

0.012 0.955

173

0.696

0.018 176

0.021 178

1.158

0.749

197/1

0.834

197/2

0.006 0.181

197/2/क

25

0.000

197/2/ख

26

27

0.022 0.088

1

0.341

185/1/क

28

0.309

185/1/ख/1

29

0.309

185/1/ख/2

30

0.003

0.263

185/1/ग

31

0.263

185/1/घ

32

33

34

0.202

185/2

0.038

186/1

0.002 0.039

186/2

0.166 12.188

34किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.000 0.000

० किता

0.166 12.188

कुल 34 किता

अ +बु का योग- 7184

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 469 - भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए )

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-सगौनी खुर्द, पटवारी हल्का39 सगौनी खुर्द, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.002

212

0.049

0.101

211/1

0.053

0.001

211/2/क

0.048

211/ 2/ख

0.045

216/1

0.003

0.045

216/2

0.161

229/1

0.010

0.053

229/2

0.009

230

0.255

0.210

231/1

0.010

0.426

231/2

0.001

0.045

232

0.045

233

0.002

0.036

0.004

224

0.376

0.001

225

0.008

0.040

223

8:853

16,किता 234

6:889

0.081

0.003

1किता

2.069

0.054

कुल 17 किता

7185 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 470 - भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

ग्राम-हिनौता,

0.011

0.789

497

1

पटवारी हल्का-जिगना, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील-रामनगर

0.011

0.789

1 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.000

० किता

0.000

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.011

0.789

कुल 1 किता

अ+ ब का योग- 7186

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 471 - भू-अर्जन- कार्य-2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्काक्रमांक

2

1

1

2

3

4

अमिलिया, पटवारी हल्का37 पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

0.053

0.003

153

0.823

154/1

0.010

0.568

154/2

0.002

0.109

108

0.005

0.198

107

0.028

0.926

106

0.002

105

0.061

0.579

103/1

0.243

103/2/क

0.018

103/2/ख

0.113

0.006

0.421

36

0.009

0.328

37

0.004

52

0.396

0.009

0.481

51

0.010

0.481

50

0.007

49

0.243

0.001

0.081

47

0.017

48

0.444

0.003

43

0.158

0.002

1.081

60

0.021

1.033

61

0.582

64/1

0.016

64/2

0.578

0.173

9.980

23किता 7187 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.004

0.089

160

1

0.007

0.146

152

2

0.001

0.057

151

3

0.002

0.206

109

4

0.002

0.081

101

5

0.004

0.101

53/287

6

0.005

0.229

38

7

0.025

0.909

7 किता

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

0.198

10.889

अ + ब का योग- कुल 30 किता

क्रमांक 472- भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.006

0.283

943

1

0.006

0.571

947

ग्राम-छिरहाई, पटवारी हल्का -41 छिरहाई, रा.नि.म.- झिन्ना, तहसील- रामनगर

2

0.006

0.332

952

3

0.007

0.352

951

4

0.007

0.336

950

5

0.008

0.510

884

6

0.011

0.397

966

7

0.148

850/ 1/क

8

0.596

850/1/ख

9

0.005

0.012

850/ 1 /ग

10 7188

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

277

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग- 0.809

850/2

0.007

0.629

849

0.005

0.158

848

0.291

0.006

845

0.767

847/1

0.656

0.022

847/2

0.069

847/3

0.766

833/1

0.152

833/2

0.016

833/3

0.101

833/4

0.101

806/1

0.931

0.466

0.002

806/2

0.466

806/3

0.007

0.186

816

0.008

813

0.368

812/1

0.117

0.006

812/2

0.114

796/1

0.174

0.239

0.007

796/2

0.206

796/3

0.183

789/1

0.182

0.015

789/2

0.178

789/3

0.166

611/1

0.166

611/2

0.012

0.166

611/3

0.166

611/4

0.009

616

0.478

617/1

0.251

0.001

617/2

0.251

0.227

615/1

0.101

615/2

615/3/क

0.304

0.031

615/3/ख

0.538

615/3 /ग

0.506

0.652

634/1

0.032

0.303

634/2

0.097

647/1

0.002

0.049

647/2

647/3

0.052

0.769

0.017

657

0.008

656

0.291

0.001

655

0.138

664

2.007

0.029

0.046

6.325

668

0.206

0.004

690

0.020

692

1.611

0.369

27.666

58किता

0.568

944/1

0.020

944/2

0.568

815

0.348

0.006

814

0.534

0.006

797

0.198

0.003

2.216

0.035

5 किता

0.404

29.882

कुल 63 किता

भाग 1 ]

7189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 473 - भू-अर्जन- कार्य -2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

3

ग्राम-अरगट, पटवारी हल्का-43 अरगट, रा.नि.म.-झिन्ना, तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.009

330

0.510

0.004

329

1.365

0.522

0.009

331

332

0.105

0.002

0.008

332/2

0.478

630/1

0.008

0.12-1

630/2

0.003

0.405

625

0.005

0.872

624शा.नं. 630 में

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0.022

2.112

623

0.008

0.328

683

0.014

0.615

684

0.001

0.097

685

0.002

0.097

704

0.003

703

0.316

0.061

705/1

0.006

0.060

705/2

0.026

706/1

0.001

0.027

706/2

0.040

707/1

0.002

0.032

707/2 7190

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

0.013

726

1.125

727

0.004

0.214

0.003

729

0.073

0.028

730/1

0.005

730/2

0.162

0.032

557/1

0.081

557/2

0.003

0.099

557/3

0.121

557/4

0.012

558/1

0.002

0.049

558/2

0.012

558/3

0.105

539/1/1

0.104

539/1/2

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 0.105

539/1/3

0.104

539/2/1

0.005

539/2/2

0.105

539/2/3

0.105

0.002

539/3/1

0.003

539/3/2

0.003

539/3/3

0.080

537/1/1

537/1/2

0.080

0.080

537/1/3

0.006

0.082

537/2/1

0.082

537/2/2

0.082

537/2/3

0.120

536/1

0.005

0.120

536/2

0.120

536/3

0.134

534/1/क

52

53

54

0.008

0.129

534/1 /ख

0.129

534/2

0.193

541/1/क

55 0.199

541/1/ख

56

57

58

59

60

61

62

0.003

0.189

541/2/1

0.202

541/2/2

0.006

0.263

533

0.003

532

0.162

0.003

0.174

530

0.219

0.004

529

520/1 शा.नं. 519 में

63 0.587

0.017

520/2 शा.नं. 519 में

64.

65

66

67

68 0.643

519/1

0.001

0.644

519/2

0.002

0.072

523/1/1

0.069

523/1/2 भाग 1 ]

7191

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

69

70

71

72

73

(अ) निजी पट्टे की भूमि कायोग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.023

523/2/1

0.022

523/2/2

0.024

523/3/1

0.020

523/3/2

0.020

523/3/3

0.192

15.804

73किता

0.000

0.000

० किता

0.192

15.804

कुल 73 किता

क्रमांक 474 - भूर्जन-कार्य -2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

सं.क्र. ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3

0.061

112/1 / क/ 1

1

मतहा, पटवारी हल्का 2

0.060

112/1/क/ 2

जुड़मानी,

रा.नि.म. झिन्ना, 3

0.063

112/1 /ख

4

तहसील-रामनगर

0.005

0.064

112/ 1 /ग /1

5

0.073

112/1 / ग/ 2

6

7

0.065

112/2

0.007

0.263

111

0.284

110/1 /क

8

0.007

0.292

110/1 /ख

9 7192

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019.

0.310

110/2

0.214

10/1

0.009

0.215

10/2

0.028

12/1

0.001

0.028

12/2

0.006

0.227

16

14

0.001

0.045

0.045

0.001

15

0.001

26

0.352

0.279

0.011

25

0.002

0.085

24

0.445

52/1

0.005

0.028

52/2

0.526

53/1

0.009

0.081

53/2

53/3

0.098

0.057

54/1 / क

27

0.016

54/1/ख

28

0.061

54/ 1 /ग

29

0.040

54/1/ घ

0.032

54/ 1 /ङ

30

0.002

0.012

54/1/च

31

32

0.12

54/1 /छ

33

34

0.255

54/2

0.012

54/2/ घ

35

0.012

54/2/ज

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.067

4.848

35किता

0.004

2.112

70

0.004

2.112

1 किता

6.960

0.071

कुल 36 किता

भाग 1 ]

7193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 475 - भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

0.480

339/326/1/1

1

ग्राम-हिनौता खुर्द, 0.659

339/326/1/2

2

पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.- भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर 3

0.035 0.293

339/326/2/क

0.836

339/326/2/ख

4

5

6

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 328/1

0.300

0.008

328/2

0.661

6किता

2.929

0.043

0.006 1.369

338

0.752

318/1

0.024 0.753

318/2

327/1

0.180

0.003

327/2

0.301

0.397

331/1

0.010 0.209

331/2

0.022 1.338

332

0.026 1.400

333

6.699

0.091 9 किता

9.628

0.134 कुल 15 किता 7194

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 476- भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील -रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम- बराखुर्द, 2

3

पटवारी हल्का-93 बराखुर्द, रा.नि.म. -भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

324

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगतपाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

686

1.223

0.014

286

0.700

0.009

0.596

685/1

685/2/क

0.115

0.009

0.125

685/2/खं

0.001

0.805

292

0.355

0.014

683

2.080

0.018

681

676/1

1.824

0.014

676/2

1.510

676/3

0.030

0.068

679/1

0.003

0.068

679/2

678/1

1.792

0.027

678/2/1

1.000

0.793

678/2/2

668/1

0.063

0.001

668/2

0.073

0.784

669/1

0.020

669/2

0.794 भाग 1 ]

7195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

21

22

23

24

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 666/1

0.497

0.470

666/1/ख

0.035

0.470

666/ 1/ग

1.437

666/2

0.165 24किता

13.422

0.005 660

0.157

0.005

0.157

1किता

13.579

0.170 कुल 25 किता

क्रमांक 477 - भू- अर्जन - कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर , जिला सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-बरकुला,

2

3

पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर

4

5

6

7

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

0.035

2.518

490

489

0.763

0.015 487

0.428

0.002 488/1

0.285

0.286

0.004 488/2

0.286

488/3

484/1

0.491

0004 7196

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

23

24

25

26

27

0.024 484/2

0.491

483/1

0.933

0.010 483/2

0.405

446/1/क

0.688

0.009

0.221

446/1 /ख

0.920

446/2

477

0.073

0.005 478

0.004

0.303

01466

1476/1

476/2

0.467

0.020 476/3

0.467

0.008 475

0.481

0.502

0.010 474

472

0.293

0.015 467/1/1

0.645

467/1/2

0.160

0.054 467/2

0.804

0.805

467/3

0.005 465

0.125

462/1/क

28

29

30

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.433

0.434

462/ 1/ख

0.018 462/2/1

0.434

462/2/2

0.434.

0.238

16.041

30किता

0.523

0.006 492

368

0.006

1.651

469

0.004

1.097

0.016 3किता

3.271

0.254

19.312

कुल 33 किता

भाग 1 ]

7197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 478 - भू-अर्जन- कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मैहर, जिला- सतना को लिखित में भेज सकेगा । अनुक्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

1

1

2

2 रिवारा , पटवारी हल्का 97 रिवारा ,

3

रा.नि.म. भदनपुर उ.प. तहसील-मैहर

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग-

अनुसूची

खसरा क्रमांक कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लियेअपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

0.408

891/1

0.136

0.010

891/2

891/3

0.136

1.348

894/1/क

0.018

1.348

894/ 1/ख

0.408

894/2

0.004

0.073

898/1

0.183

899/1

0.001

899/2

0.183

0.010

0.178

897

896/1

0.675

0.005

896/2

0.261

904/1

0.219

0.007

0.272

904/2

0.272

909/1/क

0.015

0.272

909/ 1/ख

909/2

0.533

0.314

917

0.004

0.532

0.008

916

918/1/क

0.418

0.178

918/ 1 /ख

0.009

918/2

0.209

0.554

918/3

0.157

918/4

0.167

919/1

0.010

0.637

919/2

0.010

0.836

920

27 किता

0.111

10.907

0.115

0.006

926

0.006

0.115

1 किता

11.022

0.117

कुल 28 किता

7198

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक 479- भू-अर्जन-कार्य-2019 प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील- मैहर , जिला- सतना को लिखित में भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्काक्रमांक

2

1

1 ग्राम-गोरईया, पटवारी

हल्का-100 गोरईया, 2

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

0.486

320/1

0.882

320/2/क/ 1

0.081

320/2/क/2

3

रा.नि.म.- भदनपुर उ.प. , तहसील-मैहर 4

0.008

0.884

320/2/ख/ 1

0.080

320/2/ख/2

5

6

7

8

1.209

317/1

0.027

0.000

317/2

0.002

0.170

316/1 316/2,317/2

9

0.729

318/1

0.203

318/2/1/1

10

11

0.202

318/2/1/2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

318/2/2

0.405

0.748

318/3/1

0.006

0.061

318/3/2

0.684

318/4/1

318/4/2

0.125

0.150

318/5/1

0.170

318/5/2

318/6

0.849

0.010

314

0.914

0.364

350/1/क/ 1/क/ 1

22

0.041

0.810

350/1/क/1/क/2

भाग 1 ]

7199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

23 0.627

350/1/क/ 1/क/3

24 0.627

350/ 1/क/ 1/ख

25 0.021

350/ 1/क/ 1/ग

26 0.384

350/1/क/2/2

0.745

350/1/क/3

27 350/1/ख

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 1.214

1.214

350/2

344/1

0.598

0.001

0.009

344/2

1.424

0.020

355

362

0.737

0.003

0.006

361

0.587

0.592

365/1

0.595

0.023

365/2

365/3

0.595

0.688

364/1

0.001

0.688

364/2

274/1

1.194

0.050

274/2

1.193

406/1

0.737

0.008

406/2

0.736

273

0.012

0.992

272/1 273/1

272/2 273/2

46

47 0.991

0.020

0.465

272/3/1 273/3

0.525

272/3/2273/3

48

49

50

51

52

53 0.364

0.008

418

443/1

0.211

0.006

443/2

0.405

442/1

0.409

0.009

442/2

0.449

440/1/क

54 0.510

440/1/ख

55

56 0.510

0.024

0.510

440/1/ग

0.510

440/1/घ

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 440/2

0.000

434/1

1.010

0.026

434/2

1.010

434/3

1.011

438/1

0.372

438/2

0.372

0.001

438/3

0.372

0.368

438/4

0.500

435/1

0.500

0.001

435/2

435/3

0.659

437/1

0.359

0.013

437/2

0.359 7200

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

0.359

437/3

71

0.359

72

437/4

0.169

648/1

73

0.174

648/2

74

0.008

0.174

648/3

75

648/4

0.174

76

0.178

77

650, 651/1

0.030

2.023

650/2651/2

78

0.010

Z12

1.668

79

3.075

0.023

Z13

80

0.397

80किता

47.507

(अ) निजी पट्टे की भूमि कायोग-

1.477

0.004

325 327/1

1

0.000

327/1

2

0.000

327/2/क

3

0.003

0.000

4

327/2/ख

0.000

298/1

5

0.026

0.000

298/2

6

0.002

0.000

417

7

0.013

4.561

8

756770,772

0.026

10.603

9

654

9 किता

0.074

16.641

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.471 अ + ब का योग-

64.148

कुल 89 किता

जे. एल. तिवारी , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. D- 6163-दो- 2-28-2017.- श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , उप नियंत्रक (लेखा) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 31 अगस्त 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , उप नियंत्रक (लेखा ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक ( लेखा) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. A- 3007-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 3011-दो- 2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 26 अगस्त से 07 सितम्बर 2019 तक तेरह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

7201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 3013-दो-2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 से 31 अगस्त 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 03 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.. A-3015-दो-2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4323- दो - 2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

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अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6222-दो- 2-17-2015.- श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़ , मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 12अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 6224-दो- 3-16-2007.- श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 12 से 27 सितम्बर 2019 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 6226- दो - 2-15-2017.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 03 से 13 सितम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 6228- दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-10-04.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-10-04.40.Ordinary.