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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

निर्वाचन व्‍यय (लेखा संधारण और प्रस्‍तुति) आदेश 2014........

Published 04 October 2019

Department
म.प्र. राज्‍य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
411
Identifier
in.gazette.madhya.2019-10-04.411.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शास

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019- आश्विन 12 , शक 1941

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश

भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ-87-16-2015-11-1490:: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा- 32-'क' के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 10/07/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद् फूफ, जिला- भिण्ड (म०प्र०) के अध्यक्ष पद के आम निर्वाचन में श्रीमती शुशीला देवी भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक- 04/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक- 03/01/2015 तक अभ्यर्थी श्रीमती शुशीला देवी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- भिण्ड के पास दाखिल करना था ।

821 822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 164-165 दिनांक- 20/01/2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्रीमती शुशीला देवी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया ।

5. निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप, अभ्यर्थी को आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस दिनांक- 06/02/2015 जारी किया गया । नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में निरन्तर स्मरण पत्र जारी किए जाते रहे । 6. अभ्यर्थी, श्रीमती शुशीला देवी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत होने की जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं होने पर आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र दिनांक 03/04/2019 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 10/04/2019 को उपस्थित होने को कहा गया ।

7. अभ्यर्थी, श्रीमती शुशीला देवी को जारी सूचना- पत्र क्रमांक क्यू/ स्था ०निर्वा0 / 2019 /92 दिनांक 09/04/2019 द्वारा तामीली की पावती आयोग को प्राप्त पत्र के साथ संलग्न पावती में दिया गया है कि अभ्यर्थी घर पर नहीं मिली । जिस कारण तामीली विधिवत् नहीं होने से वह व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकी ।

8. अभ्यर्थी श्रीमती शुशीला देवी के व्यय लेखे प्रस्तुत होने की जानकारी के संबंध में आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी को पुनः सूचना- पत्र दिनांक 24/08/2019 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 31/08/2019 को उपस्थित होने को कहा गया ।

9. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक क्यू/ स्था० निर्वा० / 2019/ 332 दिनांक 29/08/2019 के माध्यम से आयोग को तामीली की पावती पत्र के साथ संलग्न कर भेजी गई है ।

10. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 31/08/2019 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

11. उपरोक्त विवेचना से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी श्रीमती शुशीला देवी के पास निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है ।

अतः निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी, श्रीमती शुशीला देवी को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद्, फूफ, जिला- भिण्ड का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है । 822(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ-87-20-2015-11-1493 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32-'क ' के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 10/07/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।

3. माह दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद् अकोड़ा, जिला- भिण्ड के अध्यक्ष पद के आम निर्वाचन में श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी । इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक-04 /12 / 2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक- 03/01/2015 तक अभ्यर्थी श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- भिण्ड के पास दाखिल करना था ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 164-165 दिनांक- 20/01/2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया , और न ही शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया ।

5. आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , (स्थानीय निर्वाचन) जिला-भिण्ड को पत्र दिनांक 05/02/2015 जारी किया गया । नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । इसके उपरांत जिले को इस संबंध में निरन्तर स्मरण पत्र जारी किए जाते रहे ।

6. अभ्यर्थी, श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत होने की जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं होने पर आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 03/04/2019 जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक10/04/2019 को उपस्थित होने को कहा गया ।

7. अभ्यर्थी, श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की पावती आयोग को प्राप्त न होने के कारण कलेक्टर भिण्ड को पत्र जारी कर, पावती भेजने को कहा गया था । कलेक्टर से प्राप्त पत्र दिनांक04/07/2019 के संलग्न पावती में स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को नोटिस व्यक्तिगत सुनवाई के बाद दिनांक 11/04/2019 को प्राप्त हुआ । जिस कारण अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकी । 822(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

8. अभ्यर्थी श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह को सूचना- पत्र समय से प्राप्त नहीं हो पाने के कारण वे दिनांक 10/04/2019 को व्यक्तिगत सनुवाई में उपस्थित नहीं हो सकी । जिसके कारण आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी को पुनः सूचना- पत्र दिनांक 29/07/2019 जारी कर अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय भोपाल में दिनांक 20/08/2019 को उपस्थित होने को कहा गया ।

9. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० निर्वा० ) जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक क्यू/ स्था ०निर्वा ० / 2019 / 279 दिनांक 08/08/2019 द्वारा नोटिस की तामीली की पावती आयोग को पत्र के साथ संलग्न कर भेजी गई है ।

10. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व प्राप्त हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 20/08/2019 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ । 11. उपरोक्त विवेचना से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह के पास निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है । अतः निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अवधेश सिंह को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् अकोड़ा, जिला- भिण्ड का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव ,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-10-04.411.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-10-04.411.Extraordinary.