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मध्यप्रदेश
शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 412]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 4 अक्टूबर 2019- आश्विन 12 शक 1941
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर, 2019
क्र. 16688-267- इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ६ सन् २०१९
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) संशोधन अध्यादेश, २०१ ९
[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ४ अक्टूबर, २०१ ९ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया]
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अधिनियम, १ ९ ६४ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः , राज्य के विधानमंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) संशोधन अध्यादेश , २०१ ९ है. संक्षिप्त नाम. 823 824
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2019
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अधिनियम , १ ९ ६४ ( क्रमांक १३ सन् १ ९ ६४ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १३ सन् १९६४ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.
३. मूल अधिनियम की धारा २ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा २ क का अन्तःस्थापन.
"२क.
नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने पर शास्ति.
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , कोई उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा. ".
लाल जी टंडन भोपाल
राज्यपाल , तारीख ३ अक्टूबर, २०१ ९
मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
क्र. 267-इक्कीस-अ(प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) संशोधन अध्यादेश, 2019 ( क्रमांक 6 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO . 6 OF 2019
THE MADHYA PRADESH LOCAL AUTHORITIES ( ELECTROAL OFFENCES ) AMENDMENT ORDINANCE , 2019
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary )" , dated the 4th October, 2019] Promulgated by the Governor in the seventieth year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Local Authorities (Electroal Offences) Act, 1964.
WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1) of article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgated the following Ordinance:-
Short title.
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Amendment Ordinance, 2019 .
Madhya Pradesh
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act , 1964 (No. 13 of 1964) ( hereinafter referred to as the principal Act) , shall have effect subject to the amendment specified in section 3 .
Act No. 13 of 1964 to be temporarily amended.
824( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2019
3. After section 2 of the principal Act , the following section shall be inserted , namely:- Insertion Section 2A . of " 2A .
Penalty for giving false information in nomination paper.
Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force , a candidate himself or through his proposer , with an intent to be elected in an election, gives false information in nomination paper , which he knows or has rea- son to believe to be false , shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months , or with fine which may extend to twenty five thou- sand rupees or with both." .
LAL JI TANDON BHOPAL :
Dated the 3rd October, 2019
Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.