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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 417]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2019-आश्विन 17, शक 1941
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2019
क्र. एफ 2-1-19 - बाईस पी- 1.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें ) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा यथा अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर 2019 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में,-
"नियम 7 में, उप- नियम (4 ) में, शब्द " आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय " के स्थान पर, शब्द " संभागीय आयुक्त " स्थापित किए जाएं.
No. F 2-1-19 - XXII - P - 1 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 95 read with sub - section ( 1 ) of Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994 ) , the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary , Recruitment and conditions of Service ) Rules , 2011 , which has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 13th September , 2019 as required by sub- section (3 ) of Section 95 of the said Act namely:-
AMENDMENT
In the said Rules ,-
" In rule 7 , in sub- rule (4) , for the words "Commissioner , Panchayat Raj Sanchalanalay " , the words "Divisional Commissioner " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019.