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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा के मंडी क्षेत्र स्‍थान या परिक्षेत्र को नवीन अतिरिक्‍त मंडी प्रांगण घोषित...

Published 09 October 2019

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
419
Identifier
in.gazette.madhya.2019-10-09.419.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2019- आश्विन 17 , शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. बी- 15-49-2019- चौदह - 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4463-4992-14-1 , दिनांक 07 जुलाई 1967 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को नवीन अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:-

स्थान

ग्राम पंचायत बकोड़ा, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.104 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :-

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (3)

खसरा क्रमांक

(2)

क्रमांक (1)

2.081

2.023

253/1 253/2

1 2

योग . 4.104

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- शासकीय भूमि.

दक्षिण में- ग्राम खारी जाने वाली सड़क.

पूर्वमें- आबादी भूमि.

पश्चिम में- ग्राम बेलगांव जाने वाली सड़क.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

837 838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. बी - 15-49-2019- चौदह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 9 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

Bhopal , the 9th October 2019

No. B - 15-49-2019 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Lalbarra has been established by this department's Notification No. 4463-4992-14-1 , dated 7th July 1967 shall be New additional market yard, namely:-

PLACE

An area of 4.104 hecatore's land of below Mentioned Khasra number at Gram Panchatyat Bakoda in Tehsil Lalbarra of District Balaghat :-

Area ( In Hectore's) (3)

Survey No. & Area

(2)

S. No. (1)

2.081 2.023 1 2

253/1 253/2

Total . .4.104

BOUNDED BY

On the North by Government Land & Landlor .

On the South by-Road for Village Khaari .

On the East by- Aabadi Land.

On the Westby- Road for Village Belagawon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUKESH KUMAR SHUKLA, Secy .

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. बी- 15-49-2019- चौदह - 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति लालबर्रा, जिला बालाघाट के निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:-

क्षेत्र

(1 ) ग्राम पंचायत बकोड़ा तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2 ) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- ( 1 ) मिरेगांव, ( 2 ) खारी , ( 3 ) बेलगांव , ( 4 ) अमोली , ( 5 ) मानगांव , ( 6 ) बरघाट, ( 7 ) मोहगांव , ( 8 ) गणेशपुर, ( 9 ) खिरी , ( 10) देवरी , ( 11 ) ददिया, ( 12 ) बम्हनी, ( 13 ) पाढ़रवानी, ( 14 ) पनबिहरी , ( 15 ) बोरी , ( 16 ) बल्हारपुर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

838 (1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. बी- 15-49-2019 - चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 9 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

Bhopal , the 9th October 2019

No. B - 15-49-2019 - XIV- 2.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated 9th October 2019 the following area of Lalbarra of disctrict Balaghat shall be New Additional market yeard nemely:-

AREA

(1) An area within the limit of Grampanchayat Bakoda in Tehsil Lalbarra of District Balaghat .

(2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:-

(1 ) Miregaon , (2) Khari , (3 ) Belgaon , (4) Amoli , (5) Maangaon , (6) Barghat , (7 ) Mohgaon, ( 8 ) Ganeshpur , (9) Khirri , ( 10) Devri , ( 11 ) Dadiya , ( 12) Bamhni , ( 13 ) Paadharwani , ( 14) Panbhri , ( 15 ) Bori , (16) Balharpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-10-09.419.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-10-09.419.Extraordinary.