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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 41]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2019-आश्विन 19 , शक 1941
विषय-सूची
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं,,( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2019
क्र. ई- 1-325-2018-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2019 -AIS ( I ) -B , दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना( 3 ) में दर्शाए राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 4 सितम्बर 2019 से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है:-
तालिका
वर्तमान पदस्थापना (3)
अधिकारी का नाम (2)
क्र. (1)
1
श्री सुभाष कुमार द्विवेदी
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
2
श्री धरणेन्द्र कुमार जैन
7203
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .
7204
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(1)
(2)
3
श्री अरविन्द कुमार दुबे
श्री तरूण भटनागर 4
(3)
उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना
( 2 ) नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2019 - AIS ( I ) -B , दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 4 सितम्बर 2019 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है
क्रमांक अधिकारी का नाम
तालिका
भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को
धारित असंवर्गीय पद का नाम
(1)
(2)
1 श्री वीरेन्द्र कुमार
श्री अवधेश शर्मा
2
भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है (4)
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण , ग्वालियर.
महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल
3
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन. , इन्दौर
श्री कुमार पुरूषोत्तम
4 श्री रत्नाकर झा
5
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल.
अपर कलेक्टर , होशंगाबाद
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी
6
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
अपर कलेक्टर, देवास
श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
क्र. ई- 1-390-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1 श्रीमती सूफिया फारूकी वली ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल .
तालिका
नवीन पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.
भाग 1 ]
7205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(2)
(1)
2 श्री अभिजीत अग्रवाल (2010 ) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .
3 श्री अंकित अस्थाना ( 2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बड़वानी.
(3)
(4)
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उमरिया.
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती सूफिया फारूकी वली द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं आयुक्त-सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2019
क्र. ई- 1-391-2019-5- एक.- श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे (1990) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम , केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम के प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2019
क्र. ई- 5-481 - आयएएस - लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-576- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 16 से 24 सितम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 16 से 20 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) डॉ. राजेश राजौरा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
7206
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-791 - आयएएस - लीव-5-एक.- ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14से 18 अक्टूबर 2019 तक पांच दिन एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19, 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-932 - आयएएस लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री बी. कार्तिकेयन , आयएएस . , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 24 से 30 सितम्बर 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री बी. कार्तिकेयन की अवकाश अवधि में श्री रमेश कुमार सिंह, राप्रसे, संयुक्त कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री बी. कार्तिकेयन द्वारा कलेक्टर , जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रमेश कुमार सिंह, राप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(5) अवकाशकाल में श्री बी. कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2019
क्र. ई- 1-369-2019-5- एक.- श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र सिंह भाप्रसे ( 2004 ) , नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा केवल संचालक, खाद्य सुरक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 5-837 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश , दिनांक 3 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 20 अगस्त से 3 सितम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त आदेश के अनुक्रम में अब, उन्हें, दिनांक 4 से 13 सितम्बर 2019 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019
क्र. ई-5-892- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री आशीष सिंह , आयएएस. , आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को दिनांक 22 से 23 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भाग 1 ]
7207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2019
क्र. ई. - 5-1040- आयएएस - लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर को दिनांक 16 से 25 सितम्बर 2019 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2019
क्र. ई- 5-858 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी , लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 9 से 12 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 13 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .
Bhopal , the 7th September 2019
No.E- 13-37-2019-5 - One . Shri I.C.P. Keshri , IAS (MP : 1988 ) , OSD - cum- Residential Commissioner Madhya Pradesh , Bhawan , New Delhi is granted permission to participate in the lecturs - seriese in connection with the work done on domestic electrification and lighting scheme organized by the Indian Consulate General in New York and the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in New York in the United States on 26th and 27th September 2019. Also in the sequence of the above said foreign stay. ex- India casual leave from 28th to 30th September 2019 (03 days ) is also sanctioned .
Shri I.C.P. Keshri has to seek political clearance and FCRA clearance .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARCHNA SOLANKI , Dy. Secy. (Personnel) .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019
फा. क्र. 4869-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) .-न्यायिक सेवा के सदस्य श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 शाहपुरा, जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय , डिण्डौरी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण प्रमाणित पाये जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 29 अगस्त2019 एवं फुल कोर्ट मीटिंग (By Circulation) दिनांक 4 सितम्बर 2019 में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् (Removal from Service) किये जाने की अनुशंसा की है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , शाहपुरा , जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय , डिण्डौरी को शास्तिस्वरूप सेवा से पृथक् (Removal from Service) किया जाए.
अतः, मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 ( 8 ) के प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा, राज्य शासन, श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , शाहपुरा , जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय , डिण्डौरी को दीर्घ शास्ति स्वरूप उक्त पद से ( सेवा से ) पृथक् (Removal from Service ) करता है, किन्तु वे भविष्य में किसी अन्य सेवा के लिए अपात्र नहीं होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
7208
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2019
फा. क्र. 1 (सी) 5052- एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला सतना के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचर निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4( 1 ) के अंतर्गत श्री रमाकांत त्रिपाठी ( नामांकन क्र. एम. पी./1315/2006 ) को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री रमाकांत त्रिपाठी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 4 मार्च 1980 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्तिबिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
श्री रमाकांत त्रिपाठी, को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) अन्य व्यय- 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना ( सबस्कीम ) योजना ( 5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003 - अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
श्री रमाकांत त्रिपाठी, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, सतना को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु, कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019
क्र. एफ- 15-01-2019-दो-ए ( 3 ) .- भारत की जनगणना 2021 से संबद्ध राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( एन.पी.आर. ) तैयार करने एवं उसे अद्यतन करने की केन्द्र सरकार के निर्णय की घोषणा संबंधी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी निम्नानुसार अधिसूचना को मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव , उपसचिव.
गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय) अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 जुलाई 2019
का. आ. 2753 (अ ) .- नागरिकता ( नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, असम के अलावा देशभर में घर- घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 30 सितम्बर 2020 की अवधि में किया जायेगा.
[फार्म सं . 9/5/2019- सीआरडी ( एनपीआर ) ] विवेक जोशी, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार.
DEPARTMENT OF HOME ( GENERAL) Mantralaya , Vallabh Bhawan , Bhopal Bhopal the 30th September 2019
F.No.F -15-01 / 2019-2A ( 3 ) .-The following notification by Registrar General and Census Commissioner of India , regarding the declaration of intention of Central Government to prepare and update National Population Register (NPR) in connection with Census of India 2021 is hereby republished .
By order and in the name of Governor ofMadhya Pradesh , ASHISH BHARGAVA , Dy . Secy.
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL CITIZEN REGISTRATION , INDIA) NOTIFICATION
New Delhi , the 31st July 2019
S.O. 2753 (E) . In pursuance of sub - rule(4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards ) Rules , 2003 , the Central Government hereby decides to prepare and update the PopulationRegister and the field work for house to house enumeration throughout the country except Assam for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken between the Ist day of April 2020 to 30th September 2020.
[F.No.9 /5/2019 - CRD ( NPR ] VIVEK JOSHI , Registrar General Of Citizen Registration .
7209 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2019
क्र. 1409-1195-2019 - ए- ग्यारह. बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स एनटीपीसी लि. , विंध्यानगर जिला- सिंगरौली , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 4656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 26 सितम्बर 2019 से 25 फरवरी 2020 तक की छूट प्रदान करता है:-
(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .
(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी .
(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2019
क्रमांक / एफ-25-54/2019/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /9 -X/ 58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से निम्न अनुसूची में दर्शित भू- खण्ड संरक्षित वन नही रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।
अनुसुची
जिला:- होशंगाबाद वनमंडल:- होशंगाबाद
तहसील - इटारसी वन परिक्षेत्र- इटारसी
अ.
वन कक्ष का क्रमांक
वनखण्ड क्र. का नाम
निर्वनीकरण किये जाने वाले वन क्षेत्र की सीमाए
निर्वनीकरण के कारण का संक्षिप्त
विवरण
निर्वनीकरण हेतु क्षेत्रफल (हे.में .)
2
3
4
5
6
1. खोरी
150.00
(नया) कक्ष क्र.- पी.एफ.-141 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.- 53
उत्तर सीमा नई कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 173/1 से 11 (नया मुनारा) तक वनखण्ड खोरी संरक्षित वन ।
नया) कक्ष क्र.- पी.एफ.-142 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.- 52
भारत शासन की स्वीकृती क्रमांक F.No.8-17/2017 - FC दिनाक 6.07.2017 की शर्त क्रमांक 1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये वनग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है ।
पूर्व सीमा कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 11 सें आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 180 तक । [ भाग 1 7210
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
दक्षिणी सीमा - कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड निलगढ की सीमा मुनारा क्रमांक 180 से मुनारा क्रमांक 173 तक ।
पश्चिम सीमा - कृत्रिम लाईन आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 173 से 170 तक एवं आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 170 से 172 तक एवं मुनारा क्रमांक 172 से 173/1 संरक्षित वनखण्ड खोरी । नोटः- प्रस्तावित रकबा के बाहारी सीमा के आक्षांश एवं देशांन्त (1 ) 22°31'49.51 " N , 77 °43'44.77 " E (2 ) 22 ° 31'46.39 "N, 77 °45'5.10" E (3) 22°31'16.09 " N, 77 ° 44'25.16 " E(4) 22 ° 31′28.40" N, 77 ° 43'53.46 " E
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2019
एफ- 25-54-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-54-2019 - दस-3 , दिनांक 01 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
Bhopal , the 1st October 2019
F.No./25-54/2019/10-3 :: In Exercise of power conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as protected Forest by the Notification Number / 9 -X/ 58 Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Gazette and this land shall atand transferred to the Revenue Department
SCHEDULE
Tehsil : - Itarsi Forest Range - Itarsi
Forest Division : - Hoshangabad District : - Hoshangabad
Boundaries of handed over forest land
S. No.
Forest Block
Brief description of reasons Denotification for
Forest Comp. No.
Area for denotified (Hec)
1. Khori
150.00
(New)PF-141 (Old)PF-53
North: - Artificial New cut line From Pillar No.- 173/1 to 11 (New Pillar) . Block Khori Protected Forest
(New)PF- 142 (Old)PF-52
Forrelocation of village From Satpura tiger Reserve vide the Sanction Issued By MOEF & CC Letter No. F-NO:8-17/2017 Date 6.07.2017.
East:- Artificial line From pillar No.- 11 (New Pillar) to Pillar no . 180 Reserve forest Block Nilgar.
7211 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
South : - Artificial line of Reserve forest Block Nilgar from Pillar no . 180 to Pillar no . 173 .
West: - Artificial line from Pillar no . 173 of Nilgar Forest Block to pillar no. - 172 and From 172 to 173/1 .
Note : Latitude & Longitude of Proposed Area (1 ) 22° 31'49.51 "N , 77 °45'5.10 " E (3 ) 22 ° 31'16.09 " N, 77 ° 44'25.16 " E(4) 22° 31′28.40 " N, 77 °43'53.46" E 77°43'44.77 " E ( 2) 22 ° 31'46.39 " N,
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
H. S. MOHANTA , Secy.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019
क्र. एफ- 1-8-19 - रा.स. यू.ए. 1-2914.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, लाल जी टंडन, कुलाधिपति, छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय , छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) , एतद्वारा , डॉ. एम. के. श्रीवास्तव ( पूर्व प्राध्यापक, विधि विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ) , ए-60, एमराल्ड पार्क सिटी, एम्स के पास, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा का प्रथम कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.
लाल जी टंडन, कुलाधिपति.
7212
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 16 सितम्बर 2019 क्रमांक 38- अ- 82-16-17 - जौलखेड़ा 10321.-
चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकत्ता है:-
अनुसूची- 1
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
1
2
3
4
5
0.552
मुलताई
बैतूल
:जौलखेड़ा
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
क्रं. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
भूमिका कुल रकबा हे०में
1
2
4
3
5 1
3/1 0.245
घुड़िया व ० भोन्दु तेली सा० देह
0.003 2
4/1
घुड़िया व ० भोन्दु तेली सा० देह
0.009
0:990
3
17/1
0.119 फत्तू वल्द प्रेमू सा० देह
0.610
4 नथन व० झिपरया सा० देह
61/1 0.007 0.003 5
61/3 0.007
छोटू वल्द झिपरया सा० देह
0.003 6
61/2 0.014 0.003 भोला वल्द बिरजलाल , 'बना, छोटी, जमना पिता बिरजलाल, बंटनी बेवा इन्दु, रामरतन, कमलकिशोर वल्द इन्दु, मीरा, द्वारका, सुनिता, अनिता, रूकमणी, ज्योति पिता इन्दु सा० देह
7
62/2 0.0046 0.006 चुनिया पति कालूराम सा० देह
8
62/3 0.046 0.005 कालूराम व० ब्रजलाल सा० देह
9
63
0.023
0.295
कालूराम व ० ब्रजलाल सां० देह
10
0.007
89/1 0.377
नान्हु वल्द घुन्दू सा० देह
11
89/2
0.052
0.377
विमला बेवा मुन्नालाल, हरिश, निलेश व०. मुन्नालाल, मनीषा पिता मुन्नालाल , सा० देह 7213 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
12
0.001
178/2 0.393
छोटेलाल , शंकर, वल्द मौजी कैलाश, प्रहलाद व० गुल्लू, अनुसया पिता गुल्लू सा ० देह
13
0.677 0.030
706/1
सुन्दरसिंह व ० बलसिंह, राधा बेवा राजेश , पंकजसिंह व ० रोजश सिंह सा० देहः
734/1 0.571 0.048 14 हेमराजसिंह व ० सुखचंद सा० देह
0.647
734/2
0.040 झुनिया व० चिरोजी सा० देह..
15
16
0.016.
734/3 0.486
पूरन व० गेंदलाल सा० देह
17 बिहारी व ० मंशाराम सा० देह
734/4 0.607 0.080 18
0.104
2.044
पुरुषोत्तम व ० रामलाल, धनराज व० पुरुषोत्तम 726 सा० देह
योग
8.397 0,552 : 2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । क्रमांक 10-अ-82-15-16- चिल्हाटी - 10322.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची- 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
4
5
3
2
1
0.697
चिल्हाटी
मुलताई
बैतूल
तिगांव- चिचण्डा, तीसरी रेल्वेलाईन [भाग 1 7214
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
क्रं. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक
अर्जित कीजाने वाली भूमि का रकबा हे० में
भूमि का कुल रकबा हे ०में
5
4
3
2
1
0.065
3.449
1
73/1
पूरन व. भिक्कू, गिरजा, सारजी, तुरजी पिता भिक्कू, सनोती बेवा भिक्कू, रोशन, रविन्द्र, हरिन्द्र व. रम्मकलाल, रेखा पिता रम्मकलाल, सुरेश व. वत्तूसीमा, मीना व. वत्तू, कला पिता रामजी, जाति गोंड, सा. देह
0.280
0.806
2
53/1
कैलाश , कृष्णा व. रामकिशन , सुलोचना, भागरती, अनुसया , रजनी, अंजली पिता रामकिशन कलार , सा. देह
0.032
0.202
3
52/3
किसनलाल व. गोरेलाल , निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.053
0.670
54/1
4 कृष्णा व. मन्ना भोयर , सा. देह भूमि स्वामी
0.800
0.057 5
54/4
रामकुवर, प्यारेलाल 'व. भारत झामो उर्फ तुरसाई बेवा भारत , हीरा इंदिरा, लक्ष्मी, चंद्रकला संतोषी पिता भारत, जाति. पंवार पता सा. देह भूमिस्वामी
0.057
0.445
6
54/2
गोविन्दराव व. मन्ना, जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी
0.046
0,338
59/1
7 युवराज व. अर्जुन सा.देह
58
0.809
8
0.004 गंगाराम व. खुशर सा. देह भूमि स्वामी
244
0.099 9
1.068
केशोराव व. रिंगु बंसता, यशोदा, सूशो , सुभद्रा पिता रिंगू गोड जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
56
0.255
0.004 10 लुखी जौ. अमरूत जाति पंवार सा.देह
9.342
0.697 कुल योगः-
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं ।
:
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
बैतूल, दिनांक 21 सितम्बर 2019 क्रमांक 32- अ-82-16-17- चिखलीखुर्द- 10445.-
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची- 1
जिला
नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
अर्जित रकबा लगभग
क्षेत्रफल (हे० में)
5
3
1
2
4 0.039
ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन चिखलीखुर्द
बैतूल मुलताई
अनुसूची-2
(प्रभावति धारकों की सूची)
क्र.
खसरा नं.
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा हे० में
5
3
4
2
1
0.039
0.935
295
1 बापूराव व. डेबु, संतु व. डेबु, मारोती, महादेव, सहदेव व. सीताराम, सिन्धु व. सीताराम, चन्द्रभान , राजु व. भगवान , सुमीत्रा व. भगवान , गीता बेवा सुरेश राहुल ना.बा. व. सुरेश वली मां गीता, गणेश, दिनेश व. अजाबराव, भूरो व. अजाबराव भागरती बेवा अजाबराव, मखू व. बारक्या, जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
0.039
0.935
योग
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7216
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 0009 -अ-82-16-17- बाजपुर- 10446.-
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-
अनुसूची-1
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल(है ०में)
1
2
3
4
5
0.778
बैतूल
रेलवे तीसरी लाईन
बाजपुर
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
रकबा हे० में
खसरा नम्बर
स ० भूमि स्वामी का नाम क ०
अर्जित रकबा हे० में
1
2
4
3
5 1
1
1.967
0.282 भूपेन्द्र कुमार व. लक्ष्मीनारायण निवासी बैतूल गंज
2
2
1.299
0.234 सददू व. किसनलाल निवासी रावनबाड़ी
3
0.295
0.262 हकीमुद्वीन व. अब्दुल हुसैन, हुसैना बी बाई 4 बेवा असिफ हुसैन , मोईज भाई अली असगर खॉ व. आसिफ हुसैन, मुस्ताफा हुसैन व. दाउद भाई निवासी बैतूल
3.561
0.778
योग
(2) चूंकि बाजपुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी
बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 7217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्रमांक 37- अ-82-16-17- भिलाई - 10447.-
चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची- 1
नगर / ग्राम जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग
क्षेत्रफल (हे० में)
3
2
1
भिलाई
मुलताई
बैतूल
5
4
0.150
ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन 2 अनुसूची
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमि स्वामी का नाम
1
1
2 बेलाबाई पिता रोन्या सा० हेटीखापा ,मैनी पिता रोन्या सा ० एनस रेखाबाई पिता रोन्या सा० जौलखेड़ा, रमेश , रूपेश पिता श्यामू उमा , शारदा , नर्मदा पिता श्यामू सा० भिलाई
2 बेबी बेवा चिन्तामन , अनिल , संजय पिता चिन्तामन , सीमा, मीना पिता चिन्तामन, छोटेलाल, रामराव वल्द जगला सा० मुलताई चैत्या व० पतिराम सा० परमंडल
योग
कुल अर्जितरकबा हैं० में
कुल रकबा हे०
खसरा नम्बर
5
3
4
0.004
0.555
111
0.115
3.315
107
0.031
0.170
108
0.150
2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । 4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । [भाग 1 7218
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 0010 - अ - 82-16-17 - केलापुर- 10449.-
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल(है०में)
2
3
4
5
0.867
रेलवे तीसरी लाईन
केलापुर
बैतूल
1 बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नम्बर रकबा हे० में
रकबा भूमि स्वामी का नाम
स ०क 0
अर्जित हे० में
1
3
4
2
5 1
0.421
0.122
95
जगननाथ व. रतन निवासी भैंसदेही
2
96
0.704
0.152
रतन व. छोटेलाल निवासी केलापुर
3
97/1
1.032
0.143
भूरू व.शिवबक्स निवासी खेड़ली
4
0.405
97/2
0.109
जशोदा जौ. सुखनंदन निवासी भैंसदेही
5
98/1
0.479
0.132
मल्लू व. नौकेलाल निवासी उमरी
98/3
0.971
0.048
6 शिवदयाल व. नौकेलाल निवासी उमरी
7
99
1.536
0.161
सुगन्ती बेवा मुन्शी , परसराम, सुखदेव , वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी निवासी उमरी जागीर
5.548
योग
0.867
(2) चूंकि केलापुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 18 सितम्बर 2019 क्र. 462 - भू-अर्जन- 2019.-
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
रामपुर नैकिन
(ख) तहसील
नैकिन
(ग) ग्राम
नैकिन
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 18.204 हे ०
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल [ भाग 1 7220
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
खसरा नम्बर
क्रमांक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
5
4
2
3
1
400/1/1/1
1
400/1/1/2
2
ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
400/1/2/1/1
3
400/1/2/2
4
400/1/2/3
5
400/1/2/4
6
400/1/2/5
7
400/1/2/6
8
0.360
400/1/2/7
9
400/1/2/8
10
400/1/2/9
11
12 400/1/2/10
400/1/2/11
13
400/1/3
14
400/2
15
16 398/1/1/1/1
398/1/1/1/2
17
398/1/1/1/3
18
0.094
398/1/1/2
19
398/1/2
20
21
398/2
401/1
22
0.050
0.050
401/2
23
0.070
401/3
24
0.060
403
25
0.030
402
26
0.014
404
27
0.016
28
405
0.050
412
29
0.004
411
30
0.781
413
31
0.170
410
32
0.100
409/1
33
0.311
409/2
34
0.152
443
35 7221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
463/1/1
36
463/1/2
37
463/1/3
38
0.981
463/1/4
39
463/1/5
40
463/1/6
41
0.088
463/2
42
462
0.049
43
0.284
445
44
0.016
444
45
447/1/1
46
447/1/2
47
447/2
48
0.278
447/3
49
447/4
50
449/1/1
51
449/1/2
52
449/2
53
0.375
449/3
54
449/4
55
56
449/5
451/1
57
451/2
58
0.163
451/3
59
451/4
60
452/1
61
452/2
62
452/3
63
452/4
0.166
64
452/5
65
452/6
66
452/7
67
0.565
450
68
2341/1/1
69
2341/1/2
70
2341/1/3
71
0.382
2341/1/4
72
73
2341/2 [भाग 1 7222
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
2342/1
74
2342/2
75
76
2342/3
2342/4
77
78
2342/5
0.091
79
2342/6/1
2342/6/2
80
2342/7/1
81
2342/7/2
82
0.104
2359/1
83
84
2359/2
2359/3
85
86
2359/4
2359/5
87
0.344
2338/1
88
2338/2
89
90
2338/3
2338/4
91
2338/5
92
0.067
2337/1
93
2337/2
94
2337/3
95
2337/4/1
96
2337/4/2
97
98
2337/4/3
0.054
2360
99
0.026
2358
100
2357/1
101
2357/2
102
2357/3/1
103
2357/3/2
104
2357/4/1/1/1
105
2357/4/1/1/2
106
0.438
2357/4/1/1/3
107
2357/1/1/1/4
108
2357/4/1/2
109
2357/4/2
110
2357/4/3
111
2357/4/4
112 7223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
2356/1
113
2356/2
114
0.005
2356/3
115
116
2490/1
2490/2
117
0.104
2490/3
118
2489/1
119
2489/2
120
0.037
121
2489/3
2491/1
122
2491/2
123
0.081
2491/3
124
2493/1
125
2493/2
126
0.129
2493/3
127
2352/1
128
2352/2
129
0.020
2352/3
130
2354/1
131
2354/2
132
2354/3
133
0.009
2354/4
134
2354/5
135
0.314
2496
136
0.368
2495
137
0.021
2497
138
2510/1
139
0.424
2510/2
140
2509/1
141
0.016
2509/2
142
2508/1
143
144 2508/2/1
0.078
2508/2/2
145
2508/2/3
146
2511/1
147
2511/2/1
148
2511/2/2/1
149
0.189
2511/2/2/2
150
2511/2/3
151 7224
2507 152
2534 153
2537 154
2872 155
2873/1 156
2873/2 157
2873/3 158
2873/4 159
2873/5 160
161
2918
2919/1 162
2919/2 163
2919/3 164
2919/4 165
2919/5 166
2919/6 167
2919/7 168
2921/1 169
2921/2 170
2921/3 171
2921/4 172
2921/5 173
2921/6 174
175
2921/7
2780 176
2920/1 177
2920/2 178
2920/3 179
2920/4
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.153
0.444
0.140
0.180
0.154
0.277
0.018
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.017
0.070
0.074
180
2920/5 181
2920/6 182
2920/7 183
2917 184
2914 185
2915 186
0.093
0.010
0.010
0.010
2908 187
2912 188
2916 189
2909 190
0.030
0.010
0.030 भाग 1 ]
2910 191
2911 192
193
2913
2922/1 194
2922/2 195
2922/3 196
197
2922/4
7225 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.020
0.030
0.060
0.065
2922/5 198
2922/6 199
2922/7 200
3064 201
3062 0.030
0.074
202
3065/1 203
3065/2/1 204
3065/2/2 205
206 3065/2/3
3065/3 207
3065/4 208
3061/1/1 209
3061/1/2 210
3061/1/3 211
3061/1/4 212
2932/1 213
2933/1 214
2935/1 215
2936 216
2938/1 217
2941/1 218
2940/1/1 219
2940/1/2 220
3001/1 221
3001/2 222
2942 223
2944/1 224
2943/1/1 225
2782/1 226
2783 227
228
2779
2696 229
0.307
0.303
0.173
0.071
0.220
0.013
0.044
0.142
0.070
0.047
0.050
0.173
0.173
0.153
0.076
0.070
0.087 7226
230
2700
2697 231
2694 232
2695 233
2947/1/1 234
235 2947/1/2 236
2947/2/1 237 2948/1/1 238 2948/1/2
2948/2 239
240
2692 241
2690
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.136
0.028
0.257
0.040
2.025
0.019
0.100
0.219
0.050
0.032
242
2691 243
2784
2937/1 244
245
2693 246
0.097
0.237
1.251
0.394
2946/1 247
2781 248
3000/1
2929 249
250
2538
446 251
252
3034/1
2512 253
3063 254
2488/2/2 255
2533 256
2689 257
258
2934/1 0.322
0.042
0.006
0.004
0.081
0.060
0.008
0.002
0.001
0.002
0.001
0.024
0.005
2698 259
18.204
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 464- भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
चुरहट
(ख) तहसील
चंदैनिया
(ग) ग्राम
चंदैनिया
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 2.830 हे0
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
क्रमांक
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
5
4
2
3
1
0.137
7/1
1
ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
उप मुख्य अभियंता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
7/2
2
0.128
10
3
0.100
10/812
4 7228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
5
11
0.073
6
12
0.138
7
35
0.033
8
36
0.021
9
37
0.033
10
88
0.118
11
89
0.113
12
94
0.661
13
95
0.095
14
96
0.025
15
100
0.028
16
109/1
0.068
17
109/2
18
109/3
19
109/4/क
20
109/4/ख
21
0.370
22
110/1/2
23
110/1/3
24
110/1/4
25
110/1/5
26
110/2/1
27
110/2/2
28
110/3/1
29
110/3/2
30
0.328
31
32
33
34
111/2/2
35
0.317
137/1/1
36
137/1/2
37
137/1/3
38
137/1/4
39
137/1/5
40
137/1/6
41
137/2
42
0.024
138/1/1
43
138/1/2
44
138/1/क
45
138/1 /ख
46
138/2
0.020
47
140
2.830
निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
7229 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 466 - भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
:- सीधी
(क) जिला
:- बहरी
(ख) तहसील
-
(ग) ग्राम
कुबरी
:- 12.685 हे0
(घ) क्षेत्रफल
क्र० खसरा नं०
अर्जन हेतु रकवा हे० में
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 3
4
5 1
2
1
4
0.091
3
0.023
2
सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
3
0.497
2
4
1/1
0.260
5
1/2
6
26
0.002
در 7
25
0.055
8
18
0.216
17
9
0.143
19
10
0.472
11
20
0.436
12
21
0.002
56
0.002
13
14
106
0.043 7230
0.060
107
15
0.101 16
108
109
0.245 17
18 110/1
0.521 19 110/2
0.200 20
111
0.110 21
112
0.050 22
113
0.208
114
23
0.208 24
115
116
0.729 25
0.003 26
58
0.003
59
27
0.024
104
28
0.173 29
98
99
0.002 30
0.114 31
97
0.032 32
96
0.450
117
33
0.857 34
118
0.367
119
35
0.024 36
120
0.007
121
37
0.452 38
123
0.020 39
161
0.220
162
40
0.130 41
160
0.112 42
158
0.060
159
43
0.112 44
163
0.082 45
165
0.036
166
46
170
0.010 47
0.001 48
171
0.100
248
49
0.090 50
303
0.080 51
305
0.060
306
52
0.062 53
307
0.057
308
54
0.040 55
304
0.027
250
56
0.280 57
249
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
-"-
-"-
-"-
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-"-
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-"-
-"-
-"-
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- 7231 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
58 301/1
0.845
59 301/2
60
0.120
309/693
61
309
0.496
62 254/1
0.005
63 254/2
64
299
0.021
65
300
0.060
66
298
0.279
0.080
67
297
68
0.420
315/1
69 315/2
70 315/3
71 315/4
72 315/5
73
313
0.116
286
74
0.003
75
287
0.029
76
296
0.130
77
316
0.125
78
317
0.101
79
318
0.088
" ""
80
320
0.025
81
319
0.014
82
294
0.148
" " "
83
0.140
291
84 251/मिन-1
"""
0.220
251/ मिन-
"""
85
2
0.102
86
252
87
295
0.128
88
310
0.075
89
314
0.081
90
247
0.030
91
288
0.043
12.685
कुल योग-
भूमि का नक्शा ( प्लांन ) उपखण्ड अधिकारी , सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 7232
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 468 - भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
रामपुर नैकिन
(ख) तहसील
बघवार
(ग) ग्राम
बघवार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 6.767 हे0
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
क्रमांक
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
5
4
3
2
1
1.508
740
1
ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
उप मुख्य अभियंता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.111
739
2
0.120
737
3 7233
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
711/1
0.130
4
711/2
5
712
0.022
6
0.072
738
7
8
713
0,717
0.068
714
9
715/1
0.315
10
715/2
11
0.164
716/1
12
716/2
13
14
718
0.044
0.013
15
717
0.027
705/1
16
705/2/1
17
705/2/2
18
0.481
704/1/1/1
19
704/1/1/2
20
704/1/2
21
22 704/2/1/1/1/1
23 704/2/1/1/1/2
24 704/2/1/1/2
704/2/1/1/3
25
704/2/1/1/4
26
704/2/1/2
27
704/2/2/1
28
704/2/2/2
29
0.564
703/1/1/1/1
30
703/1/1/1/2
31
703/1/1/2
32
703/1/2/1/1
33
34 703/1/2/1/2
703/1/2/2
35
703/2
36
0.231
722/1/1
37
722/1/2
38
722/1/3
39
722/2/1
40
41
0.045
700/1
42
700/2
43 7234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.030
697/1
44
697/2
45
46
697/3
47
702
0.284
48
860
0.030
862
49
0.037
863
0.065
50
864/1/1/1
51
1.008
864/1/1/2
52
864/1/1/3
53
864/1/1/4
54
864/1/1/5
55
864/1/2
56
864/1/3
57
864/2
58
864/3
59
864/4
60
0.041
890
61
0.061
62
891
0.004
63
892
0.348
64
894
896
0.093
65
0.022
889
66
0.005
881
67
0.107
706/1
68
706/2
69
6.767
निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 470- भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची :-
(1) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
रामपुर नैकिन
(ख) तहसील
मझियार
(ग) ग्राम
अगडाल
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 2.978 हे०
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
क्रमांक
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
5
4
3
2
1
0.029
53
1
ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
उप मुख्य अभियंता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.012
54
2 7236
57 3
A
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.127
0.340
58/1 4
58/2 5
59/1 6
59/2 7
1.010
0.029
60/1 8
60/2 9
92 10
61/1/1 11
61/1/2 12
61/2 13
62 14
63/1 15
63/2 16
37 17
36/1 18
36/2 19
74 20
76/1 21
76/2 22
35/मि-1 23
35/मि-2/1 24
35/मि-2/2 25
0.160
0.175
0.078
0.167
0.101
0.134
0.019
0.009
0.162
0.079
27 26
32 27
33/1 28
33/2 29
34/1 30
34/2 31
0.010
0.010
0.010
0.164
31 32
29 33
28 34
174/1 35
174/2 36
173/1 37
173/2 38
निजी भूमि का योग 0.047
0.007
0.095
0.004
2.978
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट / रामपुर नैकिन कार्यालय में देखा जा सकता है । भाग 1 ]
7237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 472 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 14.10.2016 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन :-
:- सीधी
(क) जिला
:- चुरहट
तहसील
(ख)
:-
बडखरा-739
ग्राम
(ग)
:-
बडखरा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
-
रकबा 2.919 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड. )
खसरा नम्बर
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
2
3
1
70/1/1
1
0.019
70/1/2
2
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
70/2
3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7238
73/1
73/2/1/1
5
73/2/1/2
6
73/2/1/3
7
0.085
73/2/2
8
73/3/1/1
9
73/3/1/2
10
73/3/2
11
74/1/1
12
0.019
74/1/2
13
74/2
14
75/1/1/1
15
75/1/1/2
16
75/1/1/3
17
75/1/1/4
18
75/1/2
19
75/2
20
75/3
21
75/4
22
0.295
75/5
23
75/6
24
75/7
25
75/8
26
75/9
27
75/10
28
75/11
29
75/12
30
76/1
31
0.013
76/2
32
77/1
33
0.012
77/2
34
105/1
35
105/2/1/1/1/1
36
105/2/1/1/1/2
37
105/2/1/1/1/3
38
105/2/1/1/1/4
39
105/2/1/1/2
40
0.111
105/2/1/2
41
105/2/1/3
42
105/2/2
43
105/3/1/1
44
105/3/1/2
45
105/3/2/1
46
105/3/2/2
47 7239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
105/3/2/3
48
105/3/2/4
49
106/1/1
50
0.016
106/1/2
51
106/2
52
0.019
107
53
108/1
54
108/2/1
55
108/2/2
56
0.142
108/3
57
108/4/1/1
58
108/4/1/2
59
108/4/2
60
109/1
61
109/2/1
62
109/2/2
63
0.085
109/3
64
109/4/1
65
109/4/2
66
110/1
67
110/2/1
68
110/2/2
69
110/3
70
110/4/1/1
71
0.130
110/4/1/2
72
110/4/1/3
73
110/4/2/1
74
110/4/2/2
75
110/4/2/3
76
110/4/2/4
77
0.005
122
78
0.120
123
79
124/1/1
80
124/1/2
81
124/2
82
0.062
124/3
83
124/4
84
124/5
85
0.097
282
86
0.030
283
87
0.012
284
88
0.002
285
89
0.001
286
90
0.001
290
91 [भाग 1 7240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
294/1
92
0.177
294/2
93
296/1
94
296/2
95
0.012
296/3
96
296/4
97
296/5
98
0.117
297
99
0.001
298
100
0.006
314
101
0.310
315
102
323/1
103
0.016
323/2
104
323/3
105
324/1
106
0.040
324/2
107
324/3
108
325/1/1
109
325/1/2
110
325/1/3
111
325/1/4
112
325/1/5
113
325/1/6
114
0.047
325/1/7
115
325/1/8
116
325/1/9
117
325/1/10
118
325/2
119
325/3
120
326/1
121
326/2
122
326/3
123
0.142
326/4
124
326/5
125
326/6
126
327/1
127
0.038
327/2
128
327/3
129
0.001
331
130
0.019
463/1
131 7241
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
463/2
132
464/1
133
0.124
464/2
134
0.022
465/1
135
0.280
465/2
136
0.020
496
137
0.114
497
138
0.012
499
139
0.001
505
140
0.042
506
141
507/1
142
0.098
507/2
143
0.064
508
144
0.071
509
145
0.039
510
146
0.001
511
147
512/1
148
0.050
512/2
149
0.057
513
150
0.023
514
151
0.001
515
152
3.221
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7242
क्र. 474- भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णन :-
-
सीधी
(क) जिला
- गोपद बनास
तहसील
-
कोतरकला
) ग्राम
-
कोतरकला 71
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
-
रकबा 5.855 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(1 ) (ख) (ग (घ) (ड.)
खसरा नम्बर
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित | रकबा हे० में
5
4
3
2
1
0.382
62
1
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
70/मि-1
2
0.010
70/मि-2
3
70/मि-3
4
0.122
71
5
0.001
63
6
75/मि-1
7
0.248
75/मि-2
8
78/मि-1
9
0.062
78/मि-2
10
0.160
77
11
80/मि-1
12
80/मि-2
13
0.085
0.020
14
89/मि-1 7243 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
15
89/मि-2
16
90/1
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.010
90/2
17
0.034
88
18
0.129
87
19
20
86/मि-1
0.116
86/मि-2
21
22
85/1
0.053
85/2
23
24
42/1
0.132
42/2
25
26
91/1
27
91/1/2
28
91/1/3
29
91/1/4
30
91/1/5
31
91/3/ख/ 1
32
91/3/ख/2
33
91/3/ख/3
34
91/3/ख/4
35
91/4/ग/1
36
91/4/ग/2
37
91/4/1/3
91/मि-2
38
39
91/मि-3
40
91/मि-4
41
91/मि-5
91/मि-6
42
0.962
91/मि-7
43
91/मि-8
44
91/मि-10
45
46
91/मि-11
47
91/मि-12
48
91/मि-13
91/मि-14
49
91/मि-15
50
91/मि-16
51
52
91/मि-17
91/मि-18
53
91/मि-19
54
55
91/मि-20
91/मि-21
56
91/मि-22
57
58
91/मि-23
91/मि-24
59
60
84/मि-1
0.052
61
84/मि-2
0.048
83
62
17/1
63
0.158
64
17/2
17/3
65 7244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
17/4
66
17/5
67
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
16/1
68
16/2
69
70
16/3/1
0.021
71
16/3/2
16/3/3
72
73
16/3/4
74
19/1
75
19/2
0.042
19/3
76
19/4
77
78
19/मि-2
79
15/1
80
15/1/2
81
15/2
82
15/3/2
0.162
83
15/3/मि-1
15/4
84
85
15/मि-2
86
15/मि-3
87
20/1/1/2
20/1/1/मि -1
88
20/1/6
89
20/1/8
90
91
20/1/9
20/1/10
92
93
20/1/11
94
20/1/12
20/1/13
95
96
20/1/14
20/1/15
97
98
20/1/16
99
20/1/17
100
20/1/18
101
20/1/19
0.064
102
20/1/20
103
20/1/21
104
20/1/22
105
20/1/मि-1
20/1/मि-2
106
107
20/1/मि-3
108
20/1/मि-4
109
20/1/मि-5
20/1/मि-6
110
20/2/1
111
20/2/मि-2
112
113
20/2/मि-3
20/2/मि -4
114
115
20/2/मि-5
116
20/2/मि-6 7245 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर
2019
117
20/2/मि-7
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 20/2/मि-8
118
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
20/2/मि-9
119
20/2/मि-10
120
20/2/मि -11
121
20/2/मि-12
122
20/2/मि-13
123
20/2/मि-14
124
20/3/क
125
126
20/3/ख
20/3/ग
127
14/1/1
128
14/1/2
129
14/1/3
130
14/1/क
131
14/2/क
132
14/2/ख
133
14/2/ग
134
14/मि-1
135
0.282
14/मि-2
136
14/मि-3
137
14/मि-4
138
14/मि-5
139
14/मि-6
140
14/मि-8
141
14/मि-9
142
14/मि-10
143
14/मि-11
144
8/1/1
145
8/1/2
146
8/1/3
147
8/1/4
148
8/1/4/1
149
8/1/5
150
8/1/5/मि-2
151
8/1/5/मि-3
152
153
8/1/क
154
8/1/क/2
8/1/मि-2
155
0.847
8/1/मि-3/1
156
8/1/मि-3/3
157
158
8/1/मि-3/4
8/1/मि-3/5
159
8/1/मि-3/6
160
161
8/1/मि-3/7
8/1/मि-3/8
162
8/1/मि-3/मि-2
163
8/1/मि-4
164
8/1/मि-6
165
8/1/मि-7
166
8/1/मि-8
167 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7246
8/1/मि-9
168
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
8/1/मि-10
169
8/1/मि -11
170
8/9
171
8/10
172
8/मि-2
173
8/मि-3
174
8/मि-4
175
8/मि-5
176
8/मि-6
177
8/मि-7
178
8/मि-8
179
9/1/2/2
180
9/1/2/3
181
9/1/2/4
182
9/1/2/5
183
9/1/2/6
184
9/1/2/7
185
9/1/2/8
186
9/1/2/9
187
9/1/2/10
188
9/1/2/11
189
9/1/2/12
190
9/1/2/13
191
9/1/2/14
192
9/1/2/15
193
9/1/2/16
194
9/1/2/17
195
9/1/2/18
196
9/1/2/19
197
9/1/2/20
198
0.545
9/1/2/21
199
9/1/2/22
200
9/1/2/23
201
9/1/2/25
202
9/1/2/26
203
9/1/2/27
204
9/1/2/28
205
9/1/2/29
206
9/1/2/30
207
208
9/1/2/मि-1
9/1/2/मि-24
209
9/1/3/क
210
9/1/3/ख
211
9/1/4
212
9/1/5
213
9/1/6
214
9/1/7
215
9/1/क/मि-1
216
9/1/मि-1
217
9/2/क
218 7247 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर
2019
219
9/2/ख
220
9/2/ग
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
221
9/2/घ
222
9/2/5
7/1
223
7/1/2
224
225
7/1/3
7/1/4
226
7/1/5/1
227
7/1/5/2
228
229
7/1/5/3
7/1/5/4
230
231
7/1/5/5
232
7/1/5/6
233
7/1/5/7
0.340
7/1/5/8
234
7/1/5/9
235
236
7/1/5/10
237
7/1/5/11
7/1/5/12
238
7/1/6
239
7/1/7
240
7/2
241
7/2/2
242
7/3/क
243
7/3/ख
244
7/3/স
245
6/1/1
246
247
6/1/2
6/1/3
248
6/1/4
249
0.220
6/1/5
250
6/1/6
251
6/1/7
252
6/2
253
2/1/1
254
255
2/1/49
2/1/51
256
2/1/52
257
2/1/52/2
258
2/1/53
259
2/1/54
260
2/1/55
261
0.548
2/1/56
262
2/1/57
263
2/1/58
264
2/1/59/1
265
266
2/1/59/2
267
2/1/मि-15
268
2/1/मि-22
2/1/मि-29
269 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7248
2/1/मि-30
270
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2/1/मि-31
271
2/1/मि-32
272
2/1/मि-33
273
2/1/मि-34
274
2/1/मि-35
275
276
2/1/मि-37
2/1/मि-38
277
2/1/मि-39
278
2/1/मि-40
279
2/1/मि -41
280
2/1/मि-42
281
2/1/मि -43
282
2/1/मि-44
283
2/1/मि-45
284
285
2/1/मि-46
2/1/मि-47
286
2/1/मि-48
287
2/1/मि-50
288
289
2/2/1/3
290
2/2/1/32
291
2/2/1/33
292
2/2/1/34
293
2/2/1/35
294
2/2/1/36
295
2/2/1/37
296
2/2/1/38
297
2/2/1/39
298
2/2/1/40
299
2/2/1/41
300
2/2/1/42
301
2/2/1/43
302
2/2/1/मि-1
303
304
2/2/3
305
2/2/4
306
2/2/5
307
2/2/6
308
2/2/7
309
2/2/8
310
2/2/9
311
2/2/10
312
2/2/11
313
2/2/12
314
2/2/13
315
2/2/14
316
2/2/15
317
2/2/16
318
2/2/17
319
2/2/18
320 7249 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
2/2/19
321
2/2/20
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 322
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2/2/21
323
324
325
2/2/23
326
2/2/24
327
2/2/25/मि-1
2/2/25/मि-2
328
2/2/26
329
2/2/27
330
2/2/28
331
2/2/29
332
333
2/2/30
334
2/2/31
2/2/मि-1
335
336
2/मि-2
337
2/मि-3
2/मि-4
338
339
2/मि-5
340
2/मि-6
341
2/मि-7
342
2/मि-8
2/मि-9
343
2/मि-10
344
2/मि-11
345
346
2/मि-12
347
2/मि-13
348
2/मि-14
349
2/मि-16
2/मि-17
350
2/मि-18
351
352
2/मि-19
2/मि-20
353
2/मि-21
354
2/मि-23
355
2/मि-24
356
2/मि-25
357
2/मि-26
358
2/मि-27
359
360
2/मि-28
5.855
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1 7250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 476- भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन : -
-
सीधी
(क) जिला
गोपद बनास
-
(ख) तहसील
कोठार
ग्राम
(ग)
कोठार नं-77
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ)
-
रकबा 10.060 हे०
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड.)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन का रकवा हे० में
खसरा नम्बर
क्र०
धारा-12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
5
4
3
2
1
1.662
396
1
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 0.060
395
2
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
3
397/1
0.562
4
397/2
389/1
5
6
389/2
0.036
389/3
7
389/4
8
9
388/1
0.034
388/2
10
0.300
398
11
12
399/1
0.241
399/2
13
14 399/3 भाग 1 ]
7251 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
545 15
400
16
17
401
18
402
19
403
20
534
21
537
22
536
23
535
533
24
530
25
26
524
27
529
28
526
29
525
30
527
31
528
32
597
33
609
605
34
604
35
36
606
608
37
607
38
39
616
40
617
634/1
41
42 634/2
43
633
632
44
782/1
45
46
782/2
47
782/3
782/4
48
49
782/5
782/6
50
782/7
51
779/1
52
779/2
53
779/3
54
779/4
55
779/5
56
779/6
57
58 779/7
779/8
59
784
60
808
61
62
809
394
63
0.616
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.090
1.515
0.003
0.567
0.254
0.217
0.100
0.120
0.033
0.401
0.012
0.178
0.017
0.005
0.070
0.036
0.023
0.040
0.030
0.024
0.062
0.110
0.005
0.178
0.115
0.142
0.094
0.010
0.740
0.090
0.047
1.015
0.046
0.101 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7252
610/1
64
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
610/2
65
0.049
610/3
66
610/4
67
68 405/1
0.010
405/2
69
405/3
70
10.060
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र. 478 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णन :-
(1 )
-
सीधी
जिला
- गोपद बनास
तहसील
:- गाड़ा लोलर सिंह
ग्राम
(ग)
:-
गाडा लोलर सिंह नं-78
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(क) (ख) (घ)
:- रकबा 6.660 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड.)
खसरा नम्बर
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में
5
4
3
2
1
रीवा-सीधी नई रेल
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
1182/1
1 7253 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
1182/2/2 2
1182/2/3 3
1182/2/4 4
1182/मिन-2 5
1178/1 6
1178/2/1 7
1178/2/2 8
1178/2/3 9
1178/2/4 10
1178/2/5 11
1178/3 12
1177 13
1174/1 14
1174/2 15
1174/3 16
1174/4 17
1174/5 18
1174/6 19
1175 20
1169 21
1172 22
1173 23
1171 24
1224 25
1222 26
1225 27
1226 28
1229 29
1228
30
1227
31
1179/1
32
1179/2
33
कुल योग भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
लाइन के निर्माण हेतु पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.083
0.671
0.010
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.994
0.010
0.139
0.026
0.060
0.891
0.040
0.139
0.631
1.747
1.097
0.020
0.080
0.022
6.660 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7254
क्र. 480 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
-
सीधी
) जिला
(क
गोपद बनास
तहसील
(ख)
- पडैनियाखुर्द
ग्राम
(ग)
पडैनियाकला नं-74
-
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ)
-
रकबा 0.375 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड.)
खसरा नम्बर
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में
5
4
3
2
1
0.236
7
1
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
0.078
6
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2
0.061
78/1
3
78/2
4
78/3
5
0.375
कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7255 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 482- भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन :-
-
सीधी
जिला
(क)
-
गोपद बनास
(ख) तहसील
-
गाडा बबन सिंह
(ग) ग्राम
-
गाडा बबन सिंह नं-73
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ)
-
रकबा 15.092 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड.)
क्र० खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में
धारा-12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
5
4
2
3
1
1
837/1
2
837/2
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.315
3
837/3
4
837/4
5
848/1
6
0.057
848/2
7
848/3 7256
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
8
849
9
850 10
866 11
867 12
868/1 13
868/2 14
871/1 15 871/2 16
872 17
874 18 873/1 19 873/2 20 878/1 21
878/2 22
878/3 23
878/4 24
879/1 25 879/2 26
880 27
881 28
887 29
889/1 30
889/2 31
889/3 32
891 33
893 34
894/1 35
894/2 36
896 37
897 38
899 39
1016 40 1020/1 41 1020/2 42
1112/1 43
1112/2 44 1111/1 45 1111/2 46
1106 47
1105 48
1024 49 1104/1 50 1104/2 51 1025/1 52 1025/2 53
1025/3 54 1037/1 55 1037/2 56
1038 57 1039/1 58 1039/2 0.028
0.064
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.067
0.069
0.079
0.058
0.065
0.019
0.050
0.076
0.026
0.044
0.047
0.037
0.030
0.103
0.076
0.043
0.076
0.093
0.283
0.268
0.122
0.003
0.477
0.279
0.730
0.082
0.013
0.140
0.063
1.456
0.108
0.070
0.020
0.230 7257 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
1040 59
60 1103/1 61 1103/2 62 1103/3
1041 63
1043 64
65
1102
1042 66
1074 67
1075 68
1076 69
1201/1 70
71 1101/1 72 1101/2
1099 73
74
1100
1098 75
76
1097
1096 77
1077 78
1093 79
80
1078
1095 81
1094 82
83
1092 84
1089
1090 85
1084 86
1083 87
88 1079/मिन-1
1079/2 89
1081 90
1284 91
1021 92
1085 93
1268 94
कुल योग 0.907
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
1.213
0.070
0.188
1.298
0.211
0.160
0.103
0.138
0.089
0.080
0.245
0.250
0.032
0.030
0.420
0.650
0.358
0.823
0.041
0.159
0.060
0.060
0.010
0.534
0.010
0.112
0.007
0.620
0.080
0.036
0.197
0.035
15.092
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 484- भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची : -
(1 ) भूमि का वर्णन : -
सीधी
जिला
(क)
गोपद बनास
(ख) तहसील
-
ग्राम
विसैधाटोला
(ग)
-
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
जोगीपुर नं-76
(घ)
रकबा 5.320 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड. )
खसरा नम्बर
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
4
5
3
1
2
9/1
1
2
9/2
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.201
3
9/3
4
9/4
13
0.142
5
6
0.075
14
15
0.018
7
0.011
8
22
9
23
0.031
0.005
10
24 7259 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
48 11
51
12
55 13
65 14
66
15
67 16
68 17
77
18
78/2
19
20 78/मिन-1
88
21
87 22
90
23
89 24
72 25
26
91
92
27
112
28
111
29
113
30
114
31
115
32
116
33
117
34
284/1/2
35
284/1/3
36
284/2/2
37
38 284/2/3
284/2/4
39
284/3
40
41 284/4/2
284/मिन-1
42
284/मिन-2
43
284/मिन-4
44
45 285/1
285/2/2
46
285/3
47
285/4
48
49 285/मिन-2
50 286/1 0.054
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 0.160
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.239
0.076
0.137
0.185
0.090
0.257
0.012
0.028
0.040
0.002
0.108
0.116
0,240
0.063
0,453
0.002
0.035
0.120
0.056
0.038
0.030
0.050
0.186
0.152 7260
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
286/1 50
51 286/2
286/3
52
286/4
53
54 286/5 55 286/6
286/7 56
57 287/1
287/2
58
287/3
59
287/4
60
288/1/1 61
62 288/1/2 63 288/1/3 64 288/1/4 65 288/2 66
289 67
290 68
291 69
297 70
298 71
293 72
299 73
300 74
301 75
302 76
303 77
79 78
74
75/2 79
80 75/मिन-1 81
73
76 82
कुल योग 0.059
0.317
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.321
0.135
0.062
0.067
0.060
0.110
0.082
0.114
0.100
0.067
0.042
0.030
0.012
0.040
0.004
0.046
0.150
0.090
5.320
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 486- भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
सीधी
:-
(क) जिला
-
बहरी
(ख) तहसील
-
मऊ
(ग) ग्राम
-
2.677 हे0
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
3
2
1
0.086
109
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
1
0.027
108
2
0.090
106
3
0.049
105
4
0.066
104
5
""" 0.043
100
6
0.062
101
7 7262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
8 103/मिन.1
0.143
9 103/मिन.2
10 103/मिन.3
102
0.060
11
98
0.004
12
0.051
117
13
0.054
120
14
0.106
121
15
16
82/1
0.117
17
82/2
18 122/1
0.030
19 122/2
20 123/मिन.1
0.164
21 123/मिन.2
150
0.042
22
0.042
151
23
0.072
79
24
0.023
25
152
77
0.004
26
0.030
78
27
0.018
155
28
0.056
170
29
0.016
30 157/306
0.006
31
158
0.006
159
32
0.082
161
33
0.090
162
34
35 163/2
0.083
36 163/मिन.1
37 163/मिन.2
0.025
165
38
0.058
164
39
0.161
40 280/मिन.1
0.015
41 279/मिन. 1
0.160
42
281
0.064
282
43
0.340
301/मिन.1 /1
44
301/ मिन. 1/2
45
0.132
46 302/2
2.677
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
-"-
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-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- 7263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 487- भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
-
बहरी
(ख) तहसील
- कुचवाही
(ग) ग्राम
4.434हे0
(घ) क्षेत्रफल
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
खसरा नं०
5
4
3
2
1
0.760
85
1
0.048
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2
87
0.012
86
-"-
3
0.006
4
92
"""
0.017
93
5
0.215
99
6
0.015
103
7
0.098
104
8
0.039
105
9
0.016
119
10
0.061
-"-
120
11
0.035
121
12
0.080
-"-
122
13
0.027
123
14
0.034
128
15
0.040
126
16
0.008
125
17
-"-
0.120
127
18 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7264
0.009
129
19
0.064
127/1517
20
0.060
221
21
ور
-"-
222/मिन-1
22
0.016
23 222/मिन-1
-"-
0.029
220
24
0.260
133
25
0.112
218
26
0.103
151
27
0.039
217
28
0.322
154
29
-"-
0.020
203
30
0.016
204
31
0.026
202
32
0.001
290
33
-"-
0.472
171
34
0.565
172
35
167/1
36
0.189
167/2
37
175/1
38
0.370
175/2
39
0.034
176
40
0.004
166
41
42 165/1
0.092
43 165/2
4.434
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 489 - भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
:- सीधी
(क) जिला
-
बहरी
(ख) तहसील
कुशियारी
(ग) ग्राम
-
5.472 है
(घ) क्षेत्रफल
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
खसरा नं०
5
4
3
2
1
0.071
582
1
सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.016
583
2
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.122
581
3
0.125
584
4
0.030
5
580
0.202
6
586
0.709
7
573
0.037
568
8
0.043
9
571
0.038
572
10 7266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.150
614
11
0.204
12 618
0.249
620
13
0.131
14
621
0.026
619
15
0.009
635
16
0.180
622
17
0.075
623
18
0.064
626
19
0.060
20 625/1
21 625/2
22 629/1
0.059
23 629/2
0.160
627
24
632
0.069
25
26 631/1
0.092
در
27 631/2
0.114
28
699
29 698/1
0.108
30 698/2
0.147
697
31
0.050
696
32
658
0.105
33
0.004
662
34
0.060
695
35
1.452
664
36
0.140
678
37
0.100
677
38
0.196
676
39
0.015
674
40
41 630/1
0.053
42 630/2
0.006
633
43
0.001
44 694
5.472
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 491 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
सीधी
:-
(क) जिला
-
बहरी
(ख) तहसील
-
पताई
(ग) ग्राम
- 3.258
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
3
2
1
1
280/1
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.084
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2
280/2
0.130
279
3
0.001
281
4
5
282/1
0.051
6
282/2
0.116
283
7 7268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
48
277
0.008 9
269
0.046 10
267/1
0.002 11
267/2
12
263
0.130 13
0.011
268
0.064 14
664
15
254/1
0.270 16
254/2
17
257
0.001 18
259/1/1
19
259/1/2
20
259/1/3
21
259/1/4
22
259/1/5
23
259/1/6
24
259/1/7
0.377 25
259/1/8
26
259/1/9
27
259/1/10
28 259/1/11
29
259/1/12
30
259/1/13
31
259/2
32
291
0.134 33
292/1
34
0.050
292/2
35
292/3
36 293/1/1 / मिन .1
37
293/1/2
38
0.148
293/1/3
39 293/2/मिन.1
40
293/3
297
0.058 41
42
512
0.365 43
511
0.174 44
508
0.002 45
510/1
0.135 46
510/2
47
0.070
519
48
0.023
518
0.036 49
525
50
524
0.044 51
0.070
520
52
521
0.012 53
522
0.031 54
0.030
529
55
0.040
530
56
531
0.022
0.034
532
57
58
534
0.020 M
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-"-
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-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- 7269 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.022
59
536
0.050
60
533
"""
ور 61
451
0.033
62
0.021
489
0.002
63
492
ور 0.011
494
ورت
64
496
0.020
65
0.065
66
497
0.002
67
498
0.240
68
495
0.003
"""
69
528
3.258
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र. 493- भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
- सीधी
(क) जिला
(ख) तहसील बहरी [भाग 1 7270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
:- बहेरा
(ग) ग्राम
- 2.396हे0
(घ) क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
क्र० खसरा नं०
5
4
3
2
1
53/1
1
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.097
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
"
2 53/2
0.095
54
3
0.050
55
4
0.107
79
5
0.042
6
84
"ور
0.230
78
7
77
0.164
8
0.247
9
76
86
0.003
10
0.080
75
11
0.009
62
12
74
0.259
13
0.031
87
14
0.050
71
15
0.027
70
16
0.043
69
17
0.286
68
18
0.227
72
19
0.169
73
20
0.019
98
21
0.161
56
22
2.396
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7271
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 495 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची: -
भूमि का वर्णनः-
-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
बहेरा-685
(ग) ग्राम
4.513
(घ) क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं०
क्र०
अर्जन हेतु रकवा हे० में
धारा -12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
5
4
3
2
1
1
401/1
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2
401/2
3
401/3
0.603
4
401/4
5
401/5/1
6 401/5/2
7 401/5/3 7272
8
401/5/4/मिन. 401/5 /4/मिन. 2
6
10
402/1
0.091 11
402/2
0.200
403
12
0.129 13
404
0.015
405
14
15 443/1/ क/2
16
443/1/क/मिन. 1
17
443/1/क/मिन. 2
0.329 18
443/1/क/मिन. 3
19
20
443 /1 /ख 443/2
21
372
0.008
0.016 22
371
0.016
370
23
0.009 24
369
0.021 25
368
0.022 26
367
0.010
366
27
0.053 28
365
0.039
364
29
0.020
363
30
0.030
362
31
0.050
361
32
0.012 33
360
0.027
358
34
0.040
357
35
0.080
356
36
0.029
355
37
0.110
354
38
0.306
353
39
0.106
352
40
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
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"
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-"- भाग 1 ]
41
349/1
0.036 42
349/मिन.1
0.041
346
43
44
342/2
0.006 45 342/मिन. 1
0.160
347
46
0.210
348
47
0.036 48
311
0.055
312
49
0.101 50
313
0.110
314
51
0.146 52
315/1
53
315/मिन.1
316
0.110 54
0.086 55
317
0.058
318
56
0.038
319
57
0.150
292
58
0.100
293
59
0.100
294
60
0.110
295
61
0.092
296
62
0.001 63
297
0.025 64
298
288/1
65
0.043 66 288/मिन
0.072
289
67
0.040 68
290
0.070
291
69
0.132
286
70
71
285/1
0.014 72
285/2
4.513 कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
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-"- 7274
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 497 - भू- अर्जन -2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
-
सीधी
(क) जिला
-
बहरी
(ख) तहसील
-
खैरहा
(ग) ग्राम
-
2.939 हे0
(घ) क्षेत्रफल
क्र० खसरा नं०
अर्जन हेतु रकवा हे० में
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1
2
3
4
5
77
0.257
1
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
सीधी - सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 2 78/1
0.261
3 78/2
4
79
0.197
ور
5
80
0.253
6 81/1
7
0.212
81/2
8 81/3 7275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
9 81/4
10 88/1
0.289
88/2
11
12 89/1/1
13 89/1/2
89/1/3
14
0.030
89/1/4
15
16 89/1/5
17 89/2
18 92/1
0.358
19 92/2
0.010
20
93
21 95/1
0.557
22 95/2/1
23 95/2/2
97/1
24
0.290
25 97/2
26 99/1
0.029
27 99/2
28 98/1
0.019
98/2
29
0.032
30
61
0.145
60
31
2.939
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र. 499 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7276
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
:- सीधी
(क) जिला
:- बहरी
(ख) तहसील
- करौंदी
(ग) ग्राम
:- 2.363हे0
(घ) क्षेत्रफल
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
खसरा नं०
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
3
2
1
1
0.012
274
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.126
275
2
0.044
3
341
4
343/1
0.023
5 343/2
346
0.027
6
7 345/1
0.406
8 345/2
0.079
344
9
10 348/1
0.041
11 348/2
12 349/1
0.670
"""
13 349/2
14 360/1
0.004
15 360/2
0.060
350
16
0.120
17
351
0.164
353
18
354
0.124
19
0.161
358
20
0.050
21
355
366
0.104
22
0.007
23
368
0.070
352
24
"
"
0.071
25 420
2.363
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल
के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7277 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 501 - भू- अर्जन -2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
:- सीधी
(क) जिला
- बहरी
(ख) तहसील
- मटिहनी
(ग) ग्राम
-
10.216हे0
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
2
3
1
0.081
1
130
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.019
2
129
3
128
0.008
0.001
4
126
0.130
103
5
0.210
6
104
0.198
7
106
0.115
8
107
125
0.030
9
0.237
ور
10
127 7278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.464
108
11
0.206
109
12
0.205
110
13
0.138
111
14
0.404
112
15
113/1
16
0.241 113/2
17
0.089
114
18
19
115/1
0.170 20
115/2
116
0.071 21
0.556
117
22
0.450
118
23
0.047
92
24
0.117
90
25
0.180
89
26
0.006
86
27
0.155
87
28
0.108
88
29
0.246 30
202
0.006
201
31
0.177 32
203
33
204/मिन-1
0.074 34
204/मिन-2
0.283
205
35
0.092
85
36
0.938
60
37
0.281
222
38
0.239
223
39
0.169
224
40
0.248
53
41
0.165
52
42
0.015
55
43
0.184
54
44
0.088
15
45
0.203
51
46
0.407
49
47
0.328
50
48
0.078
24
49
0.500 50
22/1
0.580
23
51
0.030
27
52
0.234
26
53
0.015
122
54
10.216 कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
-"-
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-"-
ور
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-"-
-"-
-"-
-"- 7279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
क्र. 503 - भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
- सीधी
(क) जिला
- बहरी
(ख) तहसील
- केशवाही
(ग) ग्राम
4.028 हे0
(घ) क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं०
क्र०
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत | अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
3
2
1
0.050
161
1
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.189
2
159/1
0.141
158
0.057
156
0.061
4
5
6
8/1 /क
0.101
7
8/1/ख 7280
8 8/2/मिन.1
9 8/2/मिन.2
10 8/2/मिन.3
11 8/2/मिन.4
12 8/2/मिन.5
13 8/2/मिन.6
14 8/2/मिन.7
15 8/2/मिन.8
16 8/2/मिन.9
0.064 17 8/2/मिन.10
18 8/2/ मिन.11
19 8/2/मिन.12
20 8/2/मिन.13
21 8/2/मिन.14
22 8/2/मिन .15
23 8/2/मिन.16
24 8/2/मिन.17
25 8/2/मिन.18
0.453
6
26
27
15/1
28
15/2
0.155 29
15/3
30 15/4
31 14/1/मिन.1
32 14/1/मिन.2
33 14/1/मिन.3
34 14/1/मिन.4
35 14/1/मिन.5
36 14/1/मिन.6
37 14/1/मिन.7
0.080 38 14/1/मिन.8
39 14/1/मिन.9
40 14/1 /मिन.10
41 14/1/मिन. 11
42 14/1/मिन.12
43 14/2/ मिन.1
44 14/2/मिन.2
34/मिन.
45
34/मिन.
46
1/1/2
47 34/मिन.1/2
0.001 48 34/मिन.2
49 34/मिन.3
50 34/मिन.4
51 34/मिन.5
52 34/मिन.6
0.006
33
53
54
35/1
0.056 55
35/2
56
35/3
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
-"-
-"-
-"-
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-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- 7281
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
57
30/1
58 30/2/1
0.015
30/2/2
59
60
30/3
0.065
ورت
61
36/5
ور
62 36/मिन.1
63 36/मिन .2/1
64 36/मिन .2/2
65 36/मिन.3
66 36/मिन.4
-"-
67 36/मिन.5/1
-"-
68 36/मिन.5/2
69 36/मिन.6
ورت
70
28/1
71
28/2
-"-
72
28/3
0.054
73
28/4
-"-
74
28/5
75
28/6
-"-
0.123
37
76
0.121
77
43
0.059
78
38
0.051
42
79
80
44/1
0.050
-"-
81
44/2
"
0.024
82
48/1
0.044
83
48/2
" "
0.060
47
84
0.085
85
51/1
0.039
86
51/2
0.025
52
87
"""
0.038
88
53
89
55/1
0.028
55/2
90
-"-
55/3
91
92
56/1
93
56/2
0.275
56/3
94
"
95
56/4
-"-
0.012
96
57
0.023
59
97
-"-
0.028
137
98
0.019
136
99
83/मिन. 1/1
83/ मिन. 1/2
100 101
-"-
-"-
0.035
83/मिन.1/3
102
83/मिन .1/4
103
-"-
104 83/मिन.2
105 82/1/1
0.069
106 82/1/2
107 82/1/3
ور
108
82/2
0.123
71
109
0.122
72
110
0.292
73
111
112 77/1/1
113 77/1/2
-"-
114 77/2
115 77/3
0.182
ور
116 77/4/1
117 77/4/2
"
118 77/4/3
ور
119 77/4/4
0.158
120
95
ور
0.395
96
121
4.028
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7282
सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2019 क्र. 505- भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997--98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:--
भूमि का वर्णनः-
:- सीधी
(क) जिला
:- बहरी
(ख) तहसील
- गजरही उन्मुक्त
(ग) ग्राम
:- 18.707 हे 0
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
3
1
2
649/1
0.029
1
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2
649/2
0.040
3
646
-"-
4
0.048
645
0.956
5
643
0.007
644
6
0.131
655
7
656
0.011
8
0.218
657
9 भाग 1 ]
10
642
0.359 11
0.006
628
12 627/मिन.1
13
0.015
627/मिन.2
14 627/मिन.3
15
658
0.160 16
659
0.104 17
666
0.203 18
626
0.280 19 625/मिन.1
20
0.330
625/मिन.2
21
625/मिन.3
22
624
0.020 23
623
0.030 24 622/मिन. 1
25
1.105
622/मिन. 2
26 622/मिन.3
27 321/मिन.1
0.200 28 321/मिन.2
29
322/1
30
0.736
322/2
31
322/3
132 302/मिन. 1
0.045 33 302/मिन.2
303
34
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304
0.017
306
36
0.174 37
667
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620
0.285
621
39
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565
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566
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567
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601
0.350 44
0.030
567/834
45
568
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0.018 47 600/832/मिन . 2
48 600/2/1
49 600/2/2
0.600 50
600/3
51 600/मिन. 1
52
598
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597
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591
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589
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593
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592
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596
0.250 59
618
0.130 60
613
0.274
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
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"
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-"-
-"- 7284
617
0.032 1
62
616
0.257 63
595
0.161
606
0.113 64
65
615
0.024 66
610
0.012 67 607/मिन. 1
0.262 68 607/मिन.2
69
0.130
604
70
468/1
0.006 71
468/2
72
466
0.059
0.050 73
467
0.126
465
74
75
463
0.105 76
0.014
462
77
0.442
359
78
0.766
365
368
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360
0.043 80
81
361/1
0.188 82
361/2
0.007
340
83
362
84
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87
364
0.118
371
88
0.101
0.026
372
89
90
324
0.172 91
325/1
92 325/2/1
0.260 93 325/2/2
94
325/3
95
326
0.254 96
327
0.040 97
328
0.097
0.186
329
98
330
0.071 99
100
331
0.058
332
0.261 101
102
307
1.171 103
0.131
310
104 311/3/1
105 311/3/2
0.516 106 311/मिन. 1
107 311/मिन .2
108 283/मिन. 1
0.655 109 283/मिन .2
110 283/मिन.3
280
0.119 111
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
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" ""
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-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- भाग 1 ]
12
279/1
0.374 113
279/2
278
0.056 114
115 284/मिन.1
0.007 116 284/मिन.2
0.018 117
285
118 287/मिन. 1
0.002 119 287/मिन.2
0.018
273
120
0.524 121 274/मिन.1
122 274/मिन.2
123 274/मिन.3/1
124 274/मिन.3/2
125
275/1
0.169 126 275/2
127
275/3
0.073 128
251
210
0.126 129
130 202/मिन. 1
0.001 131 202/मिन.2
132 250/मिन.1
0.160 133 250/मिन.2
134 250/मिन.3
135
0.039
211
136
0.837
209
137
208/1
0.147 138
208/2
0.017 139
207
140 216/1/1
141
216/1/2
142 216/1/3
143 216/1/4
144 216/1/5
145 216/1/6
0.154 146 216/2/1
147 216/2/2
148
216/3
149
216/4
150
216/5
151
216/6
152
216/7
0.105 153
218
154 218/842/1
0.090 155 218/842/2
0.233 156 219/1/1
157 219/1/2
158 219/1/3
159 219/1/4
160 219/1/5
161 219/1/6
162 219/1/7
7285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
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-".
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"
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"""
-"-
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-"-
"
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-"-
ور
-"-
-"-
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-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
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-"-
در
-"-
-"-
در 7286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
63 219/1/8
-"-
164
"""
219/1/9
165 219/1/10
166 219/1/11
167 219/1/12
-"-
168 219/1/13
-"-
169 219/2/1
170 219/2/2
-"-
-"-
171 219/3/1
172 219/3/2
"
173 219/3/3
ور
174 219/3/4
175 219/4/1
176
"""
219/4/2
18.707
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र. 507 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हित्ों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जुन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
- सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
-
बहरी
(ग) ग्राम
- 18.963हे0
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
3
2
1
0,019
84
1
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.014
83
2
0.252
85
3
0.002
115
4
"ور
0.048
114
5 7287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
ور
0.035
86
6
" ""
0.002
87
7
"-
0.168
90
8
0.030
91
9
--
0.065
92
10
0.046
93
11
0.019
94
12
-"-
0.015
95
13
0.028
89
14
0.075
170
15
0.131
"""
16
177
176
0.007
17
-"-
178/मिन. 1
18
0.104
19 178/मिन.2
-"-
181
0.105
20
0.105
21
179
22
0.109
180
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0.182
24 183/2
25
-"-
183/3
0.138
-"-
26
184
0.099
185
27
0.048
190/मिन. 1
28
0.002
189
29
0.006
186
30
439/ मिन. 1
31
32439/मिन .2
0.093
439/मिन.3
33
439/मिन .4
34
-"-
440
0.371
35
0.163
536/मिन. 1
36
"ور
0.024
537
37
0.081
538
38
0.328
539
39
0.267
40
581
رو
0.160
41 540/1
ور
0.132
42 540/2
0.117
43 540/3
0.083
44 540/4
0.025
580
45
0.265
579
46
0.079
575
47
0.176
576
48
0.178
578
49
590/मिन.1
50
0.283
590/मिन.2
51
-"-
0.128
589
52
588/मिन. 1
53
0.017
588/मिन.2
54
0.016
587
55
577/मिन . 1
56
0.140
57 577/मिन.2
574/ मिन. 1
58
0.235
59 574/मिन.2
0.455
591
60
0.067
61 573/2
-"-
0.702
572
62
0.016
592
63
0.029
64
571
0.028
570
65
-"-
0.083
66 569/1 7288
0.387
07 569/2
68
613/मिन.1
0.001
613/मिन.2
69
70
567
0.060
71
566/मिन.1
0.521
566/मिन .2
72
73 566/मिन.3
74
614/मिन.1
0.046
75
614/मिन.2
0.032
76
632
77
633
0.140
635/मिन. 1
78
635/मिन.2
79
0.035
80 635/मिन.3
81 635/मिन.4
82634/मिन.1
634/मिन.2
83
0.247
634/मिन.3
84
85 634/मिन.4
86
631
0.341
87 637/1
88 637/2
0.009
89 637/3
90 637/4
643
0,076
91
0.393
92 642/क
3.142
93
647
815/1 /क
94
815/2/क
95
815/ 2/ख
96
815/2/ ग
97
815/2 /घ
98
5.452
815/2/ ङ
99
815/2/च
100
101 815/3
102 815/5
103 815/6
1.446
816/मिन.2
104
816/मिन.3
105
106 182/मिन. 1
0.040
182/ मिन .2
107
18.963
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
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"""
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-"- 7289 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 509- भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
देवरी
(ग) ग्राम
- 1.703 हे0
(घ) क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
खसरा नं०
क्र०
अर्जन हेतु रकवा हे० में
धारा-12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
5
4
3
2
1
1
0.628
2
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
11/2
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
12
0.135
3
4
0.021
14
0.011
9
5
6
"ور
0.221
10
-"-
7
5/1
0.155
5/2
8
9
5/3
0.100
4/2
10
0.008
7
11
6
0.050
12
-"-
0.003
8
13
सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
14 250/1
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.341
250/2
15
-"-
0.030
251
16
1.703
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल
के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7290
क्र. 511 - भू- अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
- सीधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
चन्दवाही
-
(ग) ग्राम
15.268 हे0
(घ) क्षेत्रफल
क्र० खसरा नं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे० में
5
4
3
2
1
1
2/क
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.437
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
2/ख
2
0.607
11/मिन-2
3
0.004
10
4
0.717
17
5
" "
0.100
18
6
0.271
21
7
-"-
2.005
23
8 भाग 1 ]
0.023
9
24
29
1.004
10
77
0.862
11
0.798
12
78
0.500
13
79
0.002
14
75
15
0.031
82
16
83
0.734
0.196
17
105
0.283
18
104
0.162
19
108
0.185
20
109
0.092
21
110
0.068
144
22
0.004
23
111
0.210
24
112
0.313
113
25
0.040
26 114/ मिन-2
27
124/1
0.849
124/2
28
0.014
29
125
0.041
30
126
0.091
127
31
123/ मिन-1
32
0.812
33 123/ मिन-2
34 122/मिन-1
35 122/ मिन-2
2.311
36 122/मिन-3
37 122/मिन-4
38 116/ मिन-1
39 116/ मिन-2
0.922
40 116/ मिन-3
41 116/ मिन-4
42 116/ मिन-5
43 118/1/क
118/2/क
44
0.500
118/ख
45
46 118/ग
0.080
117
47
15.268
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
-"-
-"-
-"-
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"""
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-"-
-"- [भाग 1 7292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. 513 - भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णनः-
- सीधी
(क) जिला
- बहरी
(ख) तहसील
- बेलहा
(ग) ग्राम
-
5.973 हे0
(घ) क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र० खसरा नं०
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु रकवा हे ० में
5
4
3
2
1
0.052
759
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
1
0.026
760
2
0.017
761
3
-"-
4
733/1
0.020
ور 5
733/2
0.253
6
762
0.016
732
7
0.006
در
730
8 7293 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
0.010
9
731
726
0.126
10
0.029
725
11
"
0.015
12
696
0.044
13
701
0.010
14
699
0.027
700
15
0.019
16 693/1417
0.008
17
693
-"-
0.021
18
703
19 686/ मिन-1
0.027
20 686/मिन-2
21 682/मिन-1
22 682/मिन-2
"""
682/ मिन-3
0.027
23
682/मिन-4
24
0.024
25 683/मिन-1
26 683/ मिन-2
27 683/मिन-3
28 683/मिन-4
29 662/मिन-1
0.022
30 662/मिन-2
0.024
661
31
32 663/ मिन-1
0.017
33 663/मिन-2
0.022
34
658
0.030
664
35
"""
0.018
36
657
0.009
656
37
665
0.030
38
0.004
666
39
0.003
667
40
41
668/1
ور
42
668/2
0.044
43 668/3
668/4
44
0.007
655
45
46
654/1
0.080
47
654/2
0.044
653
48
در
652
0.042
49
0.043
644
50
0.001
51
641
0.020
643
52
0.020
در
642
53
54
639/1
0.054
55
639/2
0.065
634
56
0.012
632
57
0.010
633
58
0.046
617/1
59
617/2
60
61 619/मिन-1
0.014
-"-
62 619/मिन-2 7294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
63
620/1
-"-
0.004
64
620/2
0.040
65
615
0.014
616
66
"ور
0.032
67
610
0.016
68
595
0.020
592
69
0.020
614
70
0.010
71
611
72
594
0.010
0.010
593
73
74
590/1
0.009
-"-
75
590/2
0.040
76
591
0.029
588
77
0.040
587
78
0.017
586
79
0.007
567
80
-"-
984
0.003
81
0.006
82
993
0.035
83
994
0.048
84
1001
0.029
1006
85
0.040
86
1002
0.038
1003
87
"""
0.067
1004
88
0.009
1005
89
1026
0.139
90
0.056
91
1027
0.033
1032
92
0.088
93
1033
-"-
94
1034/1
0.015
95 1034/2
96
1034/3
0.137
1038
97
0.022
98
1037
0.100
1054
99
0.050
1053
100
101 1055/1
0.095
102 1055/2
0.006
1056
103
0.170
1052
104
0.011
1051
105
1064/1
106
ور
107 1064/2
1064/3
108
0.547
109 1064/4
110 1064/5
111 1064/मिन-1
0.045
1065
112
0.058
113
1341
0.030
114
1340
0.064
1338
115
0.035
1339
116
0.026
"""
1342
117 7295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
0.754
1069
118
0.034
1070
119
1343/1
120
0.300
1343/2
121
0.404
1351
122
0.010
1350
123
0.026
1349
124
0.191
1372
125
0.214
1373
126
0.046
1380
127
0.046
1378
128
0.001
1381
129
0.001
1377
130
0.052
1379
131
0.002
1384
132
0.040
1411
133
0.002
1409
134
0.010
698
135
0.006
697
136
0.026
137
702
"ور
0.020
613
138
0.010
-"-
612
139
5.973
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 7296
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 19 सितम्बर 2019 क्र. 10120 - भू-अर्जन-2-अ- 82-2017-18-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
(1) भूमि का वर्णन:-
(ग) ग्राम- जामनिया
(क) जिला- हरदा
(घ) क्षेत्रफल- निम्न सारणी अनुसार
(ख) तहसील- हरदा
ग्राम- जामनिया, प.ह.नं. 34, रा.नि.मं.- मगरधा
खसरा नम्बर
क्रं.
कृषक का नाम
भूमि का स्वरूप निजि/सिंचित
अर्जनीय रकबा (हैक्टेयर में)
5.
3.
4.
2.
1.
1
32/13
कल्पनाबाई पत्नि शिवशंकर
0.473
सिचिंत
32/14
2 गीताबाई पत्नि पतिराम
0.173
सिचिंत
33/2
3 सुमित्राबाई जोजे चम्पालाल
0.345
सिचिंत
4 चम्पालाल आ. मदन
0.641
सिचिंत
5
33/1
संतोष आ. भागीरथ
सिचित
1.632
कुल योग निजि भूमि
0.078
1
1. शासकीय नाला की भूमि
1.710
कुल योग निजि + शासकीय भूमि
(2) माचक उपनहर की चेन 87 से निकलने वाली स्केप चैनल के निर्माण हेतु ।
नोट :-
1. भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है- माचक उपनहर की चेन 87 से निकलने वाली स्केप चैनल के निर्माण हेतु ।
3. सरकार की समुचित बेवसाईट www.harda.nic.in पर भी अपलोड़ किया गया है । 7297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
4 1
2
3
1
उज्जैन ग्राम-गोयलाखुर्द उज्जैन
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total
डपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में).
6
5
0.084 2/2
0.021 2/3
0.100 2/4
0.15 2/5
0.106 2/6
0.181 26/1
0.096 26/2/2/1/1
0.085
0.251 31/1/2/2
0.342 31/2/2
0.102 32/4
32/6
0.102
0.025 32/7
0.128 49/4/1/1
0.160 49/4/3
0.244 49/3
0.182 51/1/1
0.363 51/3/2
0.518 51/3/1
1.218 143/1
0.176 143/5
0.166 143/6
0.155 143/7
0.138 143/8
5.090 7298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
:अनुसूचीःः
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम /पटवारी हल्का क्रमांक
4 1
3
2
उज्जैन ग्राम-नानाखेड़ा उज्जैन
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
6
5
0.086 79,83/3
0.132 78,77/min- 2
0.207 76,77
0.07
75
0.587 80/1/1
0.243 80/5/3
0.148 80/5/1/3
0.353 80/5/1/1
0.128 80/6/Min -1/Min -1
0.155 80/7/Min -1 / Min - 1
0.117 80/8/Min -1 /Min - 1
0.494 69/3
0.383 69/1
0.084
15/1/1 , 15/1/2
15
0.120
15/2/2
16
17
18
19
20
21
0.031 14
0.512 10
0.020 7
0.012 6
0.305 4
0.113 3
4.300 7299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
6
5
4
3
2
1
0.048
3677
उज्जैन
2 उज्जैन उज्जैन
0.075
3667/min2
3
0.159
3673
4
0.143
3674
5
0.058
3675
6
0.042
3672
7
3668/3 Min1
8
0.128
3671/1 Min 1
9
3668/2
10
0.112
3669/Min-1
11
0.006
3401
12
3392/1 Min-1
13
0.066
3392/3Min-1
14
3392/1 Min-2
15
0.069
3392/3 Min-2
16
3392/1 Min-3
17
0.069
3392/3 Min-3
18
3392/1 Min -4
19
0.069
3392/3 Min -4
20
0.022
3388/1
21
0.022
3386
22
0.187
3385
23
0.025
3384
24
0.038
3419
25
0.067
3420
26
0.063
3421
27
0.24
3422
28
0.189
3423
29
0.019
3369
30
0.045
3364
31
0.043
3367
32
0.063
3366
33
0.15
3365
34
2630/Min-2
35
0.128
2631/Min-2
36
2632/Min-1
37
0.124
2631/Min-1
38
2632/Min-2
39
0.107
2594/Min-3
40
2595/min-3
41
2594/min-1
42
0.087
2595/min-4
43
2594/min-2
44
0.086
2595/min- 2
45 7300
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
2594/min-1
0.145
2595/min1
2593
0.219
2596
2597
2590
0.264
2588
2587
0023
2591
0120
2586
2582
0.038
2583
0.089
2585
2580
2578
0.186
2579
2581
0.008
2584
0.027
2573/1
0.037
2577
0.440
2572/2 min-1
2569/Min -2
0.075
2569/Min-3
0.072
2569/Min-1
0.012
2570/Min-1
0.084
2561/1/Min-1
0.037
2567
0.002
2565
0.084
2566
0.031
2564
0.151
2564
181/Min -1/Min-
0.107
1
181/Min -1/Min-
0.097
2
0.089
181/Min-2
0.063
180
0.113
179
176
0.465
175
177
164/4
163/2
0.178
162/2
160/3
162/1
0.042
163/1
159/1
0.08
160/1
0.011
164/1
159/2
0.16
160/2
157/2
0.146
158/2
0.11
157/1 भाग 1 ]
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
7301 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
158/1
164/2
0.052
156
155/1
0.052
155/2
0.026
152
0.169
153/1
0.158
154/2/3
0.103
150/Min -1
0.048
151/Min-1
150/Min-2
151/Min-2
0.088
94/1
102/1/Min-2
0.014
96
98/1
0.245
97
95
0.06
98/2
0.028
90
88
0.256
89
0.193
86
0.326
47
0.481
48
0.028
51/4
0.112
51/5
0.019
51/6/1
0.081
51/7/1
57/1
0.15
57/2
0.091
51/8
0.022
53
0.048
51/7/2
0.025
58/2
0.215
58/3
0.019
64/1
11
64/2
64/3
0.22
64/4
0.246
65
66
110
67
77
0.53
78
79
0.107
76
0.112
80/1
0.112
75/6
81/2
0.145
75/5
73/4
0.23
83/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
7302
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
कुल योग
0.075
75/4
73/3
0.128
83/1
0.139
75/3
0.036
73/2
0.139
75/2
0.036
81/1
83/3
0.128
75/1
73/5
73/1
0.192
72/6
0.021
82
131.26
163
::अनुसूचीःः
तहसील
जिला
क्रमांक
खसरा क्रमांक
ग्राम/ पटवारी हल्का
क्रमांक
1
3
2
उज्जैन
1
ग्राम - मोजमखेड़ी उज्जैन
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTA L
उपयोग' के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
6
5
4
0.141
196
0.004
198
0.153
197
1.016
205
0.031
206
0.006
207
0.075
208
0.038
209
0.400
183
0.212
181/2
2.076 7303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
भाग 1 ]
::अनुसूचीःः
खसर क्रमांक
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
6 1
5
4
3
2
0.170 उज्जैन उज्जैन ग्राम-भैरवगढ़
1
87/3
2
88/1/1
88/1/2
0.237
97/1/1
97/1/3
3
88/2
95/1/4
0.237
95/1/2
90/1,89
4
0.239
91, 90/2 92/1, 95/2
5
93/1/1
0.237
94/1/1
97/2/1
6
93/2, 94/2,
0.237
97/5
7
143/1/1
0.096
142/1/1
1.45 TOTAL
जगदीश मेहरा , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[भाग 1 7304
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 9 सितम्बर 2019
प्र. क्र. 0001 - अ- 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2) (3)
(4)
(1)
0.984
कास्दाखुर्द
इटारसी
होशंगाबाद
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी.
इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कास्दाखुर्द.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0002- अ- 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
(3)
(1) (2)
0.642
होशंगाबाद इटारसी ताकू
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, इटारसी.
इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम ताकू.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.
7305 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
प्र. क्र. 0003- अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.142
सहेली
होशंगाबाद इटारसी
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी.
हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन. इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम सहेली.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0005- अ - 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. तीन , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.071
इटारसी कीरतपुर
होशंगाबाद
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.
हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन. इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कीरतपुर.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 0009- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के 7306
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4)
0.063
(3) डांडीवाडा
(2) इटारसी
होशंगाबाद
(2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.
इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.
डांडीवाडा. ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम (3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2019
भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 388 - भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(3)
(2)
(4)
0.044 (1) सतना
मैहर हरनामपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. -7 सतना
(म. प्र. ) .
नागौद-सतना शाखा नहर के सोनवारी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू- अर्जन- प्र.क्र. अ- 82-19-20 पत्र क्र. 389- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा भाग 1 ]
7307
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) (1)
(2)
(3)
0.630 उंचेहरा पथरहटा
सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 7 सतना (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र. अ- 82-19-20 पत्र क्र. 390- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)
(3) गोबरांवकला
0.167 (1) सतना
(2) उंचेहरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. -7 सतना (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 391- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(4) 0.036 (1) सतना
(2) उंचेहरा
(3) रमपुरवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
नागौद-सतना शाखा नहर के (6) निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 7 सतना (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7308
[भाग 1 अक्टूबर 2019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 26 अगस्त 2019
क्र. 8604 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि. का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- गुराड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
16
0.150 योग .. 0.150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद- बिलोदा- तीसगांव -खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8606-भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग ) ग्राम-तीसगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.060
324
योग .. 0.060
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद-बिलोदा - तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 8608 - भू- अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम-बिलोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.282 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.052
437/1/1
52/1
0.028
0.370
53
0.040
52/2/2
0.060
50/2
0.035
50/1
0.152
48/2/1/1
48/2/3
0.038
0.190
48/2/2
0.028
48/2/1/2 भाग 1 ]
7309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(2)
(1)
48/3
0.114
0.044
37
0.088
23/2
0.035
36
0.040
71/1
71/2
0.060
72
0.114
0.114
73
0.126
86
0.028
87/1
0.028
87/2
0.048
113
0.020
104/1
0.030
104/2
0.035
0.198
163
0.092
164
0.032
156/1
0.008
156/2
0.035
110/1/2
2.282
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद- बिलोदा - तीसगांव- खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8612 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम-खेरोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.010
466
योग 0.010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद - बिलोदा- तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8614- भू- अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग ) ग्राम- लबरावदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.042 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
160/3/2
0.021
160/3/1
0.021 योग .. 0.042
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद - बिलोदा- तीसगांव- खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7310
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2019
पत्र क्र. 862 - प्रवा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- ब्यौहारी
(ग ) ग्राम-जमुनी
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.600 हेक्टेयर.
खसरा नं.
प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.077
1481
0.409
1482
0.065
1483
1553/1
0.049
योग .. 0.600
रीवा, दिनांक 5 सितम्बर 2019
पत्र. क्र. 906- प्रका- भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग ) ग्राम-कंदैला पैपखार
(घ) क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
(1) अर्जित रकबा ( हेक्येटर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
819 0.041
0.040
1029
योग : 0.081
निरंक (ब ) शासकीय भूमि 0.081
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर की कंदैला माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2019
पत्र. क्र. 930-प्रका-भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग ) ग्राम- अटारी-574, क
(घ) क्षेत्रफल-0.054 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.025
359
ब-म. प्र. शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.025 354 0.029
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.029 अब का योग 0.054
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" शीर्ष कार्य पम्प हाउस निर्माण " में आने बालीनिजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
भाग 1 ]
7311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र. क्र. 932 -प्रका- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवाँ
(ग) ग्राम- रघुराजगढ़ -574
(घ) क्षेत्रफल-0.188 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
660
0.082
0.106
1387
0.188
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 0.188
अब का योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" शीर्ष कार्य पम्प हाउस निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर दिनांक 1 सितम्बर 2019
प्र. क्र. 2अ -82 वर्ष- 2018-19.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- खंकनार
(ग ) ग्राम- डबालीखुर्द
(घ) अर्जित रकबा-21.44 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.320
405/ 1 ब
405/2
0.350
405/3
0.300
408
0.320
1.600
410
0.540
411
412
0.720
413
1.250
0.390
415/1
415/2
0.800
415/3
0.400 7312
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(2) (1)
420/1
0.640
0.700 420/2
0.700 420/3
0.600 421
422/1
0.970
2.000 422/2
3.200 422/3
0.810 422/4
424
3.330
0.700 425
0.400 430/1
0.400 430/2
योग .. 21.44
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- खकनार
(ग) ग्राम- डबालीकलां
(घ) अर्जित रकबा-47.160 हेक्टेयर.
अर्जनीय रकबा खसरा क्रमांक
(हे. में)
(2) (1)
2.910 16/1
0.810 16/2
0.810 16/3
0.300 16/4
1.600 17/1
1.910 17/2
0.300 20/1
20/3
0.600
0.100 20/2
0.400 21/1
0.400 85/2
0.280 24/2
1.600 85/1
0.840 22
1.080 23
1.610 86
(1)
(2)
24/1
0.100
0.300
24/3
25/1
0.100
0.200
25/2
25/3
1.200
0.800
26
0.890
38
0.200
34
82
0.420
1.060
39
0.040
40
0.090
41
0.200
47
0.940
48
51
0.570
72
0.400
0.360
53
0.300
71
54
0.600
0.300
57
0.800
59
62
0.400
0.220
64
0.100
65
66
0.500
0.800
67
68/1
0.550
0.210
68/2
69
0.100
0.400
70
0.900
74
76
0.300
0.560
77
78
0.420
80
0.200
0.600
84
3.500
85/3 भाग 1 ]
7313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(2)
(1)
87
0.600
89/7
0.450
0.700
89/1
89/2
0.500
0.800
89/3
89/4
0.500
0.800
89/5
89/6
0.940
0.300
90/1
90/2
0.300
0.140
92
0.600
90/3
112
0.100
121
0.200
0.700
122/2
122/3
1.400
122/4
0.200
123/1
1,000
0.200
123/2
0,200
123/4
0.300
125
0.100
140/1
0.200
143/2
0.200
143/3
0.100
143/4
0.050
143/6
0.400
143/162
योग .. 47.160
(2) सार्वजनिक प्रयोजन भगतबाबा स्टोरेंज तालाब क्र. 1 योजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर कार्यालय में किया जा सकता है.
बुरहानपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2019
भू-अर्जन- प्र. क्र...भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- खकनार
(ग ) ग्राम- करदली
(घ) अर्जित रकबा-17.44 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जनीय रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
30
1.55
1.00
31
0.60
32/3
32/4
0.40
0.60
86/1
86/2
0.30
86/3
0.20
1.25
87/1
87/2
1.25
87/3
1.60
2.36
88/1
88/2
0.80
89/1
0.83 7314
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
(2)
(1)
1.60
89/2
0.40
89/4
1.00
91/1
0.80
91/2
0.50
91/3
0.40
93/5
योग .. 17.44
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- खकनार
(ग) ग्राम-सावली
(घ) अर्जित रकबा-1.60 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2) 1.60
(1) 115
(2) सार्वजनिक प्रयोजन करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर ) योजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 सितम्बर 2019
क्र. 383 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन-( निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- सोनौरा चेक उतैली
(घ) क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.085
115/3/1
कुल रकबा . 0.085
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना- मैहर बाईपास सड़क निर्माण में प्रभावित होने से.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2019
क्र. 392- भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- इचौल
(घ) क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर (1) 951/1
(हे. में) (2) 0.100 0.100
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
7315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 सितम्बर 2019
क्र. 7291 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - मोहखेड
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम जाखावाडी, प.ह.नं. -72, ब. नं. - 196, रा . नि. मं.- इकलबिहरी (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 01.162 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.510
50
0.002
52/1
0.070
49/1
0.060
47
0.070
49/2
(2)
(1)
49/3
0.070
0.040
45/2
0.340
52/2
कुल रकबा 01.162
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जाखावाडी जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , उपसंभाग सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
7316
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2019
क्र. B -5053-दो- 2-40-2019.- श्री अमिताभ मिश्रा, रजिस्ट्रार (परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 4 से 5 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्रा, रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-6294-दो- 2-23-2017.- श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D -6296- दो- 3-32-2006.- श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह के दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 6298- दो - 2-38-2019.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 जुलाई 2016 से 21 जुलाई 2018 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 6300- दो-2-102-2017.-श्री हृदेश , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर , दिनांक 1 अक्टूबर 2019
क्र. D- 6317-दो- 2-18-2016.- श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 31 जुलाई 2019 का, दिनांक 7 अगस्त 2019 का, दिनांक 10 अगस्त 2019 का, दिनांक 14 अगस्त 2019 का, दिनांक 21 अगस्त 2019 का, दिनांक 24 अगस्त 2019 का तथा दिनांक 28 अगस्त 2019 का कुल सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 6319-दो-2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 11 से 14 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-6321-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 17 सितम्बर 2019 तक दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-6323-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 3 सितम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-6325-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
7317
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019
क्र. D - 6327- दो-2-27-2014.- श्री पंकज गौड़, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 16 से 20 सितम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पंकज गौड़ , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज गौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र . D - 6329- दो- 2-49-2013 .- श्री के. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2019
क्र. D- 6272- दो- 2-57-2012.-श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 20 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार - कम - पी.पी.एस. , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
अजय पवार, रजिस्ट्रार .