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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 41, Part Part 1, 11 October 2019

Published 11 October 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
41
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-10-11.41.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2019-आश्विन 19 , शक 1941

विषय-सूची

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं,,( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2019

क्र. ई- 1-325-2018-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2019 -AIS ( I ) -B , दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना( 3 ) में दर्शाए राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 4 सितम्बर 2019 से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है:-

तालिका

वर्तमान पदस्थापना (3)

अधिकारी का नाम (2)

क्र. (1)

1

श्री सुभाष कुमार द्विवेदी

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

2

श्री धरणेन्द्र कुमार जैन

7203

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .

7204

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(1)

(2)

3

श्री अरविन्द कुमार दुबे

श्री तरूण भटनागर 4

(3)

उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना

( 2 ) नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2019 - AIS ( I ) -B , दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 4 सितम्बर 2019 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है

क्रमांक अधिकारी का नाम

तालिका

भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को

धारित असंवर्गीय पद का नाम

(1)

(2)

1 श्री वीरेन्द्र कुमार

श्री अवधेश शर्मा

2

भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है (4)

(3)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण , ग्वालियर.

महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल

3

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.

प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन. , इन्दौर

श्री कुमार पुरूषोत्तम

4 श्री रत्नाकर झा

5

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल.

अपर कलेक्टर , होशंगाबाद

श्री कृष्णदेव त्रिपाठी

6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.

अपर कलेक्टर, देवास

श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

क्र. ई- 1-390-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्रीमती सूफिया फारूकी वली ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल .

तालिका

नवीन पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.

भाग 1 ]

7205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(2)

(1)

2 श्री अभिजीत अग्रवाल (2010 ) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .

3 श्री अंकित अस्थाना ( 2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बड़वानी.

(3)

(4)

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उमरिया.

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती सूफिया फारूकी वली द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं आयुक्त-सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्र. ई- 1-391-2019-5- एक.- श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे (1990) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम , केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2019

क्र. ई- 5-481 - आयएएस - लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-576- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 16 से 24 सितम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 16 से 20 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) डॉ. राजेश राजौरा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

7206

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-791 - आयएएस - लीव-5-एक.- ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14से 18 अक्टूबर 2019 तक पांच दिन एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19, 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-932 - आयएएस लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री बी. कार्तिकेयन , आयएएस . , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 24 से 30 सितम्बर 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री बी. कार्तिकेयन की अवकाश अवधि में श्री रमेश कुमार सिंह, राप्रसे, संयुक्त कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री बी. कार्तिकेयन द्वारा कलेक्टर , जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रमेश कुमार सिंह, राप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(5) अवकाशकाल में श्री बी. कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्र. ई- 1-369-2019-5- एक.- श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र सिंह भाप्रसे ( 2004 ) , नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा केवल संचालक, खाद्य सुरक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 5-837 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश , दिनांक 3 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 20 अगस्त से 3 सितम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त आदेश के अनुक्रम में अब, उन्हें, दिनांक 4 से 13 सितम्बर 2019 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-892- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री आशीष सिंह , आयएएस. , आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को दिनांक 22 से 23 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

7207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2019

क्र. ई. - 5-1040- आयएएस - लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर को दिनांक 16 से 25 सितम्बर 2019 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2019

क्र. ई- 5-858 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी , लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 9 से 12 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 13 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .

Bhopal , the 7th September 2019

No.E- 13-37-2019-5 - One . Shri I.C.P. Keshri , IAS (MP : 1988 ) , OSD - cum- Residential Commissioner Madhya Pradesh , Bhawan , New Delhi is granted permission to participate in the lecturs - seriese in connection with the work done on domestic electrification and lighting scheme organized by the Indian Consulate General in New York and the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in New York in the United States on 26th and 27th September 2019. Also in the sequence of the above said foreign stay. ex- India casual leave from 28th to 30th September 2019 (03 days ) is also sanctioned .

Shri I.C.P. Keshri has to seek political clearance and FCRA clearance .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARCHNA SOLANKI , Dy. Secy. (Personnel) .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4869-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) .-न्यायिक सेवा के सदस्य श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 शाहपुरा, जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय , डिण्डौरी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण प्रमाणित पाये जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 29 अगस्त2019 एवं फुल कोर्ट मीटिंग (By Circulation) दिनांक 4 सितम्बर 2019 में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् (Removal from Service) किये जाने की अनुशंसा की है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , शाहपुरा , जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय , डिण्डौरी को शास्तिस्वरूप सेवा से पृथक् (Removal from Service) किया जाए.

अतः, मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 ( 8 ) के प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा, राज्य शासन, श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , शाहपुरा , जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय , डिण्डौरी को दीर्घ शास्ति स्वरूप उक्त पद से ( सेवा से ) पृथक् (Removal from Service ) करता है, किन्तु वे भविष्य में किसी अन्य सेवा के लिए अपात्र नहीं होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

7208

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2019

फा. क्र. 1 (सी) 5052- एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला सतना के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचर निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4( 1 ) के अंतर्गत श्री रमाकांत त्रिपाठी ( नामांकन क्र. एम. पी./1315/2006 ) को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री रमाकांत त्रिपाठी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 4 मार्च 1980 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्तिबिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री रमाकांत त्रिपाठी, को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) अन्य व्यय- 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना ( सबस्कीम ) योजना ( 5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003 - अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री रमाकांत त्रिपाठी, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, सतना को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु, कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एफ- 15-01-2019-दो-ए ( 3 ) .- भारत की जनगणना 2021 से संबद्ध राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( एन.पी.आर. ) तैयार करने एवं उसे अद्यतन करने की केन्द्र सरकार के निर्णय की घोषणा संबंधी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी निम्नानुसार अधिसूचना को मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव , उपसचिव.

गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2019

का. आ. 2753 (अ ) .- नागरिकता ( नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, असम के अलावा देशभर में घर- घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 30 सितम्बर 2020 की अवधि में किया जायेगा.

[फार्म सं . 9/5/2019- सीआरडी ( एनपीआर ) ] विवेक जोशी, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार.

DEPARTMENT OF HOME ( GENERAL) Mantralaya , Vallabh Bhawan , Bhopal Bhopal the 30th September 2019

F.No.F -15-01 / 2019-2A ( 3 ) .-The following notification by Registrar General and Census Commissioner of India , regarding the declaration of intention of Central Government to prepare and update National Population Register (NPR) in connection with Census of India 2021 is hereby republished .

By order and in the name of Governor ofMadhya Pradesh , ASHISH BHARGAVA , Dy . Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL CITIZEN REGISTRATION , INDIA) NOTIFICATION

New Delhi , the 31st July 2019

S.O. 2753 (E) . In pursuance of sub - rule(4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards ) Rules , 2003 , the Central Government hereby decides to prepare and update the PopulationRegister and the field work for house to house enumeration throughout the country except Assam for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken between the Ist day of April 2020 to 30th September 2020.

[F.No.9 /5/2019 - CRD ( NPR ] VIVEK JOSHI , Registrar General Of Citizen Registration .

7209 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. 1409-1195-2019 - ए- ग्यारह. बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स एनटीपीसी लि. , विंध्यानगर जिला- सिंगरौली , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 4656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 26 सितम्बर 2019 से 25 फरवरी 2020 तक की छूट प्रदान करता है:-

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी .

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2019

क्रमांक / एफ-25-54/2019/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /9 -X/ 58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से निम्न अनुसूची में दर्शित भू- खण्ड संरक्षित वन नही रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।

अनुसुची

जिला:- होशंगाबाद वनमंडल:- होशंगाबाद

तहसील - इटारसी वन परिक्षेत्र- इटारसी

अ.

वन कक्ष का क्रमांक

वनखण्ड क्र. का नाम

निर्वनीकरण किये जाने वाले वन क्षेत्र की सीमाए

निर्वनीकरण के कारण का संक्षिप्त

विवरण

निर्वनीकरण हेतु क्षेत्रफल (हे.में .)

2

3

4

5

6

1. खोरी

150.00

(नया) कक्ष क्र.- पी.एफ.-141 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.- 53

उत्तर सीमा नई कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 173/1 से 11 (नया मुनारा) तक वनखण्ड खोरी संरक्षित वन ।

नया) कक्ष क्र.- पी.एफ.-142 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.- 52

भारत शासन की स्वीकृती क्रमांक F.No.8-17/2017 - FC दिनाक 6.07.2017 की शर्त क्रमांक 1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये वनग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है ।

पूर्व सीमा कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 11 सें आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 180 तक । [ भाग 1 7210

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

दक्षिणी सीमा - कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड निलगढ की सीमा मुनारा क्रमांक 180 से मुनारा क्रमांक 173 तक ।

पश्चिम सीमा - कृत्रिम लाईन आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 173 से 170 तक एवं आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 170 से 172 तक एवं मुनारा क्रमांक 172 से 173/1 संरक्षित वनखण्ड खोरी । नोटः- प्रस्तावित रकबा के बाहारी सीमा के आक्षांश एवं देशांन्त (1 ) 22°31'49.51 " N , 77 °43'44.77 " E (2 ) 22 ° 31'46.39 "N, 77 °45'5.10" E (3) 22°31'16.09 " N, 77 ° 44'25.16 " E(4) 22 ° 31′28.40" N, 77 ° 43'53.46 " E

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2019

एफ- 25-54-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-54-2019 - दस-3 , दिनांक 01 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal , the 1st October 2019

F.No./25-54/2019/10-3 :: In Exercise of power conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as protected Forest by the Notification Number / 9 -X/ 58 Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Gazette and this land shall atand transferred to the Revenue Department

SCHEDULE

Tehsil : - Itarsi Forest Range - Itarsi

Forest Division : - Hoshangabad District : - Hoshangabad

Boundaries of handed over forest land

S. No.

Forest Block

Brief description of reasons Denotification for

Forest Comp. No.

Area for denotified (Hec)

1. Khori

150.00

(New)PF-141 (Old)PF-53

North: - Artificial New cut line From Pillar No.- 173/1 to 11 (New Pillar) . Block Khori Protected Forest

(New)PF- 142 (Old)PF-52

Forrelocation of village From Satpura tiger Reserve vide the Sanction Issued By MOEF & CC Letter No. F-NO:8-17/2017 Date 6.07.2017.

East:- Artificial line From pillar No.- 11 (New Pillar) to Pillar no . 180 Reserve forest Block Nilgar.

7211 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

South : - Artificial line of Reserve forest Block Nilgar from Pillar no . 180 to Pillar no . 173 .

West: - Artificial line from Pillar no . 173 of Nilgar Forest Block to pillar no. - 172 and From 172 to 173/1 .

Note : Latitude & Longitude of Proposed Area (1 ) 22° 31'49.51 "N , 77 °45'5.10 " E (3 ) 22 ° 31'16.09 " N, 77 ° 44'25.16 " E(4) 22° 31′28.40 " N, 77 °43'53.46" E 77°43'44.77 " E ( 2) 22 ° 31'46.39 " N,

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

H. S. MOHANTA , Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एफ- 1-8-19 - रा.स. यू.ए. 1-2914.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, लाल जी टंडन, कुलाधिपति, छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय , छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) , एतद्वारा , डॉ. एम. के. श्रीवास्तव ( पूर्व प्राध्यापक, विधि विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ) , ए-60, एमराल्ड पार्क सिटी, एम्स के पास, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा का प्रथम कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

लाल जी टंडन, कुलाधिपति.

7212

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 16 सितम्बर 2019 क्रमांक 38- अ- 82-16-17 - जौलखेड़ा 10321.-

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकत्ता है:-

अनुसूची- 1

जिला

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

1

2

3

4

5

0.552

मुलताई

बैतूल

:जौलखेड़ा

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रं. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा कमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में

भूमिका कुल रकबा हे०में

1

2

4

3

5 1

3/1 0.245

घुड़िया व ० भोन्दु तेली सा० देह

0.003 2

4/1

घुड़िया व ० भोन्दु तेली सा० देह

0.009

0:990

3

17/1

0.119 फत्तू वल्द प्रेमू सा० देह

0.610

4 नथन व० झिपरया सा० देह

61/1 0.007 0.003 5

61/3 0.007

छोटू वल्द झिपरया सा० देह

0.003 6

61/2 0.014 0.003 भोला वल्द बिरजलाल , 'बना, छोटी, जमना पिता बिरजलाल, बंटनी बेवा इन्दु, रामरतन, कमलकिशोर वल्द इन्दु, मीरा, द्वारका, सुनिता, अनिता, रूकमणी, ज्योति पिता इन्दु सा० देह

7

62/2 0.0046 0.006 चुनिया पति कालूराम सा० देह

8

62/3 0.046 0.005 कालूराम व० ब्रजलाल सा० देह

9

63

0.023

0.295

कालूराम व ० ब्रजलाल सां० देह

10

0.007

89/1 0.377

नान्हु वल्द घुन्दू सा० देह

11

89/2

0.052

0.377

विमला बेवा मुन्नालाल, हरिश, निलेश व०. मुन्नालाल, मनीषा पिता मुन्नालाल , सा० देह 7213 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

12

0.001

178/2 0.393

छोटेलाल , शंकर, वल्द मौजी कैलाश, प्रहलाद व० गुल्लू, अनुसया पिता गुल्लू सा ० देह

13

0.677 0.030

706/1

सुन्दरसिंह व ० बलसिंह, राधा बेवा राजेश , पंकजसिंह व ० रोजश सिंह सा० देहः

734/1 0.571 0.048 14 हेमराजसिंह व ० सुखचंद सा० देह

0.647

734/2

0.040 झुनिया व० चिरोजी सा० देह..

15

16

0.016.

734/3 0.486

पूरन व० गेंदलाल सा० देह

17 बिहारी व ० मंशाराम सा० देह

734/4 0.607 0.080 18

0.104

2.044

पुरुषोत्तम व ० रामलाल, धनराज व० पुरुषोत्तम 726 सा० देह

योग

8.397 0,552 : 2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । क्रमांक 10-अ-82-15-16- चिल्हाटी - 10322.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

4

5

3

2

1

0.697

चिल्हाटी

मुलताई

बैतूल

तिगांव- चिचण्डा, तीसरी रेल्वेलाईन [भाग 1 7214

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रं. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा कमांक

अर्जित कीजाने वाली भूमि का रकबा हे० में

भूमि का कुल रकबा हे ०में

5

4

3

2

1

0.065

3.449

1

73/1

पूरन व. भिक्कू, गिरजा, सारजी, तुरजी पिता भिक्कू, सनोती बेवा भिक्कू, रोशन, रविन्द्र, हरिन्द्र व. रम्मकलाल, रेखा पिता रम्मकलाल, सुरेश व. वत्तूसीमा, मीना व. वत्तू, कला पिता रामजी, जाति गोंड, सा. देह

0.280

0.806

2

53/1

कैलाश , कृष्णा व. रामकिशन , सुलोचना, भागरती, अनुसया , रजनी, अंजली पिता रामकिशन कलार , सा. देह

0.032

0.202

3

52/3

किसनलाल व. गोरेलाल , निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.053

0.670

54/1

4 कृष्णा व. मन्ना भोयर , सा. देह भूमि स्वामी

0.800

0.057 5

54/4

रामकुवर, प्यारेलाल 'व. भारत झामो उर्फ तुरसाई बेवा भारत , हीरा इंदिरा, लक्ष्मी, चंद्रकला संतोषी पिता भारत, जाति. पंवार पता सा. देह भूमिस्वामी

0.057

0.445

6

54/2

गोविन्दराव व. मन्ना, जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी

0.046

0,338

59/1

7 युवराज व. अर्जुन सा.देह

58

0.809

8

0.004 गंगाराम व. खुशर सा. देह भूमि स्वामी

244

0.099 9

1.068

केशोराव व. रिंगु बंसता, यशोदा, सूशो , सुभद्रा पिता रिंगू गोड जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी

56

0.255

0.004 10 लुखी जौ. अमरूत जाति पंवार सा.देह

9.342

0.697 कुल योगः-

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

:

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

बैतूल, दिनांक 21 सितम्बर 2019 क्रमांक 32- अ-82-16-17- चिखलीखुर्द- 10445.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला

नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे० में)

5

3

1

2

4 0.039

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन चिखलीखुर्द

बैतूल मुलताई

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्र.

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे० में

5

3

4

2

1

0.039

0.935

295

1 बापूराव व. डेबु, संतु व. डेबु, मारोती, महादेव, सहदेव व. सीताराम, सिन्धु व. सीताराम, चन्द्रभान , राजु व. भगवान , सुमीत्रा व. भगवान , गीता बेवा सुरेश राहुल ना.बा. व. सुरेश वली मां गीता, गणेश, दिनेश व. अजाबराव, भूरो व. अजाबराव भागरती बेवा अजाबराव, मखू व. बारक्या, जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.039

0.935

योग

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 0009 -अ-82-16-17- बाजपुर- 10446.-

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

अनुसूची-1

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल(है ०में)

1

2

3

4

5

0.778

बैतूल

रेलवे तीसरी लाईन

बाजपुर

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

रकबा हे० में

खसरा नम्बर

स ० भूमि स्वामी का नाम क ०

अर्जित रकबा हे० में

1

2

4

3

5 1

1

1.967

0.282 भूपेन्द्र कुमार व. लक्ष्मीनारायण निवासी बैतूल गंज

2

2

1.299

0.234 सददू व. किसनलाल निवासी रावनबाड़ी

3

0.295

0.262 हकीमुद्वीन व. अब्दुल हुसैन, हुसैना बी बाई 4 बेवा असिफ हुसैन , मोईज भाई अली असगर खॉ व. आसिफ हुसैन, मुस्ताफा हुसैन व. दाउद भाई निवासी बैतूल

3.561

0.778

योग

(2) चूंकि बाजपुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी

बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 7217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्रमांक 37- अ-82-16-17- भिलाई - 10447.-

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

नगर / ग्राम जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे० में)

3

2

1

भिलाई

मुलताई

बैतूल

5

4

0.150

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन 2 अनुसूची

( प्रभावित धारको की सूची )

क० भूमि स्वामी का नाम

1

1

2 बेलाबाई पिता रोन्या सा० हेटीखापा ,मैनी पिता रोन्या सा ० एनस रेखाबाई पिता रोन्या सा० जौलखेड़ा, रमेश , रूपेश पिता श्यामू उमा , शारदा , नर्मदा पिता श्यामू सा० भिलाई

2 बेबी बेवा चिन्तामन , अनिल , संजय पिता चिन्तामन , सीमा, मीना पिता चिन्तामन, छोटेलाल, रामराव वल्द जगला सा० मुलताई चैत्या व० पतिराम सा० परमंडल

योग

कुल अर्जितरकबा हैं० में

कुल रकबा हे०

खसरा नम्बर

5

3

4

0.004

0.555

111

0.115

3.315

107

0.031

0.170

108

0.150

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । 4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । [भाग 1 7218

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 0010 - अ - 82-16-17 - केलापुर- 10449.-

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल(है०में)

2

3

4

5

0.867

रेलवे तीसरी लाईन

केलापुर

बैतूल

1 बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नम्बर रकबा हे० में

रकबा भूमि स्वामी का नाम

स ०क 0

अर्जित हे० में

1

3

4

2

5 1

0.421

0.122

95

जगननाथ व. रतन निवासी भैंसदेही

2

96

0.704

0.152

रतन व. छोटेलाल निवासी केलापुर

3

97/1

1.032

0.143

भूरू व.शिवबक्स निवासी खेड़ली

4

0.405

97/2

0.109

जशोदा जौ. सुखनंदन निवासी भैंसदेही

5

98/1

0.479

0.132

मल्लू व. नौकेलाल निवासी उमरी

98/3

0.971

0.048

6 शिवदयाल व. नौकेलाल निवासी उमरी

7

99

1.536

0.161

सुगन्ती बेवा मुन्शी , परसराम, सुखदेव , वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी निवासी उमरी जागीर

5.548

योग

0.867

(2) चूंकि केलापुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 18 सितम्बर 2019 क्र. 462 - भू-अर्जन- 2019.-

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

रामपुर नैकिन

(ख) तहसील

नैकिन

(ग) ग्राम

नैकिन

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 18.204 हे ०

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल [ भाग 1 7220

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

खसरा नम्बर

क्रमांक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अधिकारी धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा

5

4

2

3

1

400/1/1/1

1

400/1/1/2

2

ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

400/1/2/1/1

3

400/1/2/2

4

400/1/2/3

5

400/1/2/4

6

400/1/2/5

7

400/1/2/6

8

0.360

400/1/2/7

9

400/1/2/8

10

400/1/2/9

11

12 400/1/2/10

400/1/2/11

13

400/1/3

14

400/2

15

16 398/1/1/1/1

398/1/1/1/2

17

398/1/1/1/3

18

0.094

398/1/1/2

19

398/1/2

20

21

398/2

401/1

22

0.050

0.050

401/2

23

0.070

401/3

24

0.060

403

25

0.030

402

26

0.014

404

27

0.016

28

405

0.050

412

29

0.004

411

30

0.781

413

31

0.170

410

32

0.100

409/1

33

0.311

409/2

34

0.152

443

35 7221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

463/1/1

36

463/1/2

37

463/1/3

38

0.981

463/1/4

39

463/1/5

40

463/1/6

41

0.088

463/2

42

462

0.049

43

0.284

445

44

0.016

444

45

447/1/1

46

447/1/2

47

447/2

48

0.278

447/3

49

447/4

50

449/1/1

51

449/1/2

52

449/2

53

0.375

449/3

54

449/4

55

56

449/5

451/1

57

451/2

58

0.163

451/3

59

451/4

60

452/1

61

452/2

62

452/3

63

452/4

0.166

64

452/5

65

452/6

66

452/7

67

0.565

450

68

2341/1/1

69

2341/1/2

70

2341/1/3

71

0.382

2341/1/4

72

73

2341/2 [भाग 1 7222

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

2342/1

74

2342/2

75

76

2342/3

2342/4

77

78

2342/5

0.091

79

2342/6/1

2342/6/2

80

2342/7/1

81

2342/7/2

82

0.104

2359/1

83

84

2359/2

2359/3

85

86

2359/4

2359/5

87

0.344

2338/1

88

2338/2

89

90

2338/3

2338/4

91

2338/5

92

0.067

2337/1

93

2337/2

94

2337/3

95

2337/4/1

96

2337/4/2

97

98

2337/4/3

0.054

2360

99

0.026

2358

100

2357/1

101

2357/2

102

2357/3/1

103

2357/3/2

104

2357/4/1/1/1

105

2357/4/1/1/2

106

0.438

2357/4/1/1/3

107

2357/1/1/1/4

108

2357/4/1/2

109

2357/4/2

110

2357/4/3

111

2357/4/4

112 7223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

2356/1

113

2356/2

114

0.005

2356/3

115

116

2490/1

2490/2

117

0.104

2490/3

118

2489/1

119

2489/2

120

0.037

121

2489/3

2491/1

122

2491/2

123

0.081

2491/3

124

2493/1

125

2493/2

126

0.129

2493/3

127

2352/1

128

2352/2

129

0.020

2352/3

130

2354/1

131

2354/2

132

2354/3

133

0.009

2354/4

134

2354/5

135

0.314

2496

136

0.368

2495

137

0.021

2497

138

2510/1

139

0.424

2510/2

140

2509/1

141

0.016

2509/2

142

2508/1

143

144 2508/2/1

0.078

2508/2/2

145

2508/2/3

146

2511/1

147

2511/2/1

148

2511/2/2/1

149

0.189

2511/2/2/2

150

2511/2/3

151 7224

2507 152

2534 153

2537 154

2872 155

2873/1 156

2873/2 157

2873/3 158

2873/4 159

2873/5 160

161

2918

2919/1 162

2919/2 163

2919/3 164

2919/4 165

2919/5 166

2919/6 167

2919/7 168

2921/1 169

2921/2 170

2921/3 171

2921/4 172

2921/5 173

2921/6 174

175

2921/7

2780 176

2920/1 177

2920/2 178

2920/3 179

2920/4

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.153

0.444

0.140

0.180

0.154

0.277

0.018

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.017

0.070

0.074

180

2920/5 181

2920/6 182

2920/7 183

2917 184

2914 185

2915 186

0.093

0.010

0.010

0.010

2908 187

2912 188

2916 189

2909 190

0.030

0.010

0.030 भाग 1 ]

2910 191

2911 192

193

2913

2922/1 194

2922/2 195

2922/3 196

197

2922/4

7225 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.020

0.030

0.060

0.065

2922/5 198

2922/6 199

2922/7 200

3064 201

3062 0.030

0.074

202

3065/1 203

3065/2/1 204

3065/2/2 205

206 3065/2/3

3065/3 207

3065/4 208

3061/1/1 209

3061/1/2 210

3061/1/3 211

3061/1/4 212

2932/1 213

2933/1 214

2935/1 215

2936 216

2938/1 217

2941/1 218

2940/1/1 219

2940/1/2 220

3001/1 221

3001/2 222

2942 223

2944/1 224

2943/1/1 225

2782/1 226

2783 227

228

2779

2696 229

0.307

0.303

0.173

0.071

0.220

0.013

0.044

0.142

0.070

0.047

0.050

0.173

0.173

0.153

0.076

0.070

0.087 7226

230

2700

2697 231

2694 232

2695 233

2947/1/1 234

235 2947/1/2 236

2947/2/1 237 2948/1/1 238 2948/1/2

2948/2 239

240

2692 241

2690

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.136

0.028

0.257

0.040

2.025

0.019

0.100

0.219

0.050

0.032

242

2691 243

2784

2937/1 244

245

2693 246

0.097

0.237

1.251

0.394

2946/1 247

2781 248

3000/1

2929 249

250

2538

446 251

252

3034/1

2512 253

3063 254

2488/2/2 255

2533 256

2689 257

258

2934/1 0.322

0.042

0.006

0.004

0.081

0.060

0.008

0.002

0.001

0.002

0.001

0.024

0.005

2698 259

18.204

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 464- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

चुरहट

(ख) तहसील

चंदैनिया

(ग) ग्राम

चंदैनिया

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 2.830 हे0

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

क्रमांक

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा

5

4

2

3

1

0.137

7/1

1

ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उप मुख्य अभियंता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

7/2

2

0.128

10

3

0.100

10/812

4 7228

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

5

11

0.073

6

12

0.138

7

35

0.033

8

36

0.021

9

37

0.033

10

88

0.118

11

89

0.113

12

94

0.661

13

95

0.095

14

96

0.025

15

100

0.028

16

109/1

0.068

17

109/2

18

109/3

19

109/4/क

20

109/4/ख

21

0.370

22

110/1/2

23

110/1/3

24

110/1/4

25

110/1/5

26

110/2/1

27

110/2/2

28

110/3/1

29

110/3/2

30

0.328

31

32

33

34

111/2/2

35

0.317

137/1/1

36

137/1/2

37

137/1/3

38

137/1/4

39

137/1/5

40

137/1/6

41

137/2

42

0.024

138/1/1

43

138/1/2

44

138/1/क

45

138/1 /ख

46

138/2

0.020

47

140

2.830

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

7229 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 466 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

:- सीधी

(क) जिला

:- बहरी

(ख) तहसील

-

(ग) ग्राम

कुबरी

:- 12.685 हे0

(घ) क्षेत्रफल

क्र० खसरा नं०

अर्जन हेतु रकवा हे० में

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 3

4

5 1

2

1

4

0.091

3

0.023

2

सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

3

0.497

2

4

1/1

0.260

5

1/2

6

26

0.002

در 7

25

0.055

8

18

0.216

17

9

0.143

19

10

0.472

11

20

0.436

12

21

0.002

56

0.002

13

14

106

0.043 7230

0.060

107

15

0.101 16

108

109

0.245 17

18 110/1

0.521 19 110/2

0.200 20

111

0.110 21

112

0.050 22

113

0.208

114

23

0.208 24

115

116

0.729 25

0.003 26

58

0.003

59

27

0.024

104

28

0.173 29

98

99

0.002 30

0.114 31

97

0.032 32

96

0.450

117

33

0.857 34

118

0.367

119

35

0.024 36

120

0.007

121

37

0.452 38

123

0.020 39

161

0.220

162

40

0.130 41

160

0.112 42

158

0.060

159

43

0.112 44

163

0.082 45

165

0.036

166

46

170

0.010 47

0.001 48

171

0.100

248

49

0.090 50

303

0.080 51

305

0.060

306

52

0.062 53

307

0.057

308

54

0.040 55

304

0.027

250

56

0.280 57

249

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

-"-

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-"- 7231 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

58 301/1

0.845

59 301/2

60

0.120

309/693

61

309

0.496

62 254/1

0.005

63 254/2

64

299

0.021

65

300

0.060

66

298

0.279

0.080

67

297

68

0.420

315/1

69 315/2

70 315/3

71 315/4

72 315/5

73

313

0.116

286

74

0.003

75

287

0.029

76

296

0.130

77

316

0.125

78

317

0.101

79

318

0.088

" ""

80

320

0.025

81

319

0.014

82

294

0.148

" " "

83

0.140

291

84 251/मिन-1

"""

0.220

251/ मिन-

"""

85

2

0.102

86

252

87

295

0.128

88

310

0.075

89

314

0.081

90

247

0.030

91

288

0.043

12.685

कुल योग-

भूमि का नक्शा ( प्लांन ) उपखण्ड अधिकारी , सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1 7232

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 468 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

रामपुर नैकिन

(ख) तहसील

बघवार

(ग) ग्राम

बघवार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 6.767 हे0

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

क्रमांक

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा

5

4

3

2

1

1.508

740

1

ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उप मुख्य अभियंता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.111

739

2

0.120

737

3 7233

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

711/1

0.130

4

711/2

5

712

0.022

6

0.072

738

7

8

713

0,717

0.068

714

9

715/1

0.315

10

715/2

11

0.164

716/1

12

716/2

13

14

718

0.044

0.013

15

717

0.027

705/1

16

705/2/1

17

705/2/2

18

0.481

704/1/1/1

19

704/1/1/2

20

704/1/2

21

22 704/2/1/1/1/1

23 704/2/1/1/1/2

24 704/2/1/1/2

704/2/1/1/3

25

704/2/1/1/4

26

704/2/1/2

27

704/2/2/1

28

704/2/2/2

29

0.564

703/1/1/1/1

30

703/1/1/1/2

31

703/1/1/2

32

703/1/2/1/1

33

34 703/1/2/1/2

703/1/2/2

35

703/2

36

0.231

722/1/1

37

722/1/2

38

722/1/3

39

722/2/1

40

41

0.045

700/1

42

700/2

43 7234

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.030

697/1

44

697/2

45

46

697/3

47

702

0.284

48

860

0.030

862

49

0.037

863

0.065

50

864/1/1/1

51

1.008

864/1/1/2

52

864/1/1/3

53

864/1/1/4

54

864/1/1/5

55

864/1/2

56

864/1/3

57

864/2

58

864/3

59

864/4

60

0.041

890

61

0.061

62

891

0.004

63

892

0.348

64

894

896

0.093

65

0.022

889

66

0.005

881

67

0.107

706/1

68

706/2

69

6.767

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 470- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

रामपुर नैकिन

(ख) तहसील

मझियार

(ग) ग्राम

अगडाल

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 2.978 हे०

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

क्रमांक

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा

5

4

3

2

1

0.029

53

1

ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उप मुख्य अभियंता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.012

54

2 7236

57 3

A

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.127

0.340

58/1 4

58/2 5

59/1 6

59/2 7

1.010

0.029

60/1 8

60/2 9

92 10

61/1/1 11

61/1/2 12

61/2 13

62 14

63/1 15

63/2 16

37 17

36/1 18

36/2 19

74 20

76/1 21

76/2 22

35/मि-1 23

35/मि-2/1 24

35/मि-2/2 25

0.160

0.175

0.078

0.167

0.101

0.134

0.019

0.009

0.162

0.079

27 26

32 27

33/1 28

33/2 29

34/1 30

34/2 31

0.010

0.010

0.010

0.164

31 32

29 33

28 34

174/1 35

174/2 36

173/1 37

173/2 38

निजी भूमि का योग 0.047

0.007

0.095

0.004

2.978

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट / रामपुर नैकिन कार्यालय में देखा जा सकता है । भाग 1 ]

7237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 472 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 14.10.2016 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन :-

:- सीधी

(क) जिला

:- चुरहट

तहसील

(ख)

:-

बडखरा-739

ग्राम

(ग)

:-

बडखरा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

-

रकबा 2.919 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड. )

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

4

2

3

1

70/1/1

1

0.019

70/1/2

2

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

70/2

3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7238

73/1

73/2/1/1

5

73/2/1/2

6

73/2/1/3

7

0.085

73/2/2

8

73/3/1/1

9

73/3/1/2

10

73/3/2

11

74/1/1

12

0.019

74/1/2

13

74/2

14

75/1/1/1

15

75/1/1/2

16

75/1/1/3

17

75/1/1/4

18

75/1/2

19

75/2

20

75/3

21

75/4

22

0.295

75/5

23

75/6

24

75/7

25

75/8

26

75/9

27

75/10

28

75/11

29

75/12

30

76/1

31

0.013

76/2

32

77/1

33

0.012

77/2

34

105/1

35

105/2/1/1/1/1

36

105/2/1/1/1/2

37

105/2/1/1/1/3

38

105/2/1/1/1/4

39

105/2/1/1/2

40

0.111

105/2/1/2

41

105/2/1/3

42

105/2/2

43

105/3/1/1

44

105/3/1/2

45

105/3/2/1

46

105/3/2/2

47 7239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

105/3/2/3

48

105/3/2/4

49

106/1/1

50

0.016

106/1/2

51

106/2

52

0.019

107

53

108/1

54

108/2/1

55

108/2/2

56

0.142

108/3

57

108/4/1/1

58

108/4/1/2

59

108/4/2

60

109/1

61

109/2/1

62

109/2/2

63

0.085

109/3

64

109/4/1

65

109/4/2

66

110/1

67

110/2/1

68

110/2/2

69

110/3

70

110/4/1/1

71

0.130

110/4/1/2

72

110/4/1/3

73

110/4/2/1

74

110/4/2/2

75

110/4/2/3

76

110/4/2/4

77

0.005

122

78

0.120

123

79

124/1/1

80

124/1/2

81

124/2

82

0.062

124/3

83

124/4

84

124/5

85

0.097

282

86

0.030

283

87

0.012

284

88

0.002

285

89

0.001

286

90

0.001

290

91 [भाग 1 7240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

294/1

92

0.177

294/2

93

296/1

94

296/2

95

0.012

296/3

96

296/4

97

296/5

98

0.117

297

99

0.001

298

100

0.006

314

101

0.310

315

102

323/1

103

0.016

323/2

104

323/3

105

324/1

106

0.040

324/2

107

324/3

108

325/1/1

109

325/1/2

110

325/1/3

111

325/1/4

112

325/1/5

113

325/1/6

114

0.047

325/1/7

115

325/1/8

116

325/1/9

117

325/1/10

118

325/2

119

325/3

120

326/1

121

326/2

122

326/3

123

0.142

326/4

124

326/5

125

326/6

126

327/1

127

0.038

327/2

128

327/3

129

0.001

331

130

0.019

463/1

131 7241

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

463/2

132

464/1

133

0.124

464/2

134

0.022

465/1

135

0.280

465/2

136

0.020

496

137

0.114

497

138

0.012

499

139

0.001

505

140

0.042

506

141

507/1

142

0.098

507/2

143

0.064

508

144

0.071

509

145

0.039

510

146

0.001

511

147

512/1

148

0.050

512/2

149

0.057

513

150

0.023

514

151

0.001

515

152

3.221

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7242

क्र. 474- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णन :-

-

सीधी

(क) जिला

- गोपद बनास

तहसील

-

कोतरकला

) ग्राम

-

कोतरकला 71

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

-

रकबा 5.855 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(1 ) (ख) (ग (घ) (ड.)

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित | रकबा हे० में

5

4

3

2

1

0.382

62

1

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

70/मि-1

2

0.010

70/मि-2

3

70/मि-3

4

0.122

71

5

0.001

63

6

75/मि-1

7

0.248

75/मि-2

8

78/मि-1

9

0.062

78/मि-2

10

0.160

77

11

80/मि-1

12

80/मि-2

13

0.085

0.020

14

89/मि-1 7243 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

15

89/मि-2

16

90/1

रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.010

90/2

17

0.034

88

18

0.129

87

19

20

86/मि-1

0.116

86/मि-2

21

22

85/1

0.053

85/2

23

24

42/1

0.132

42/2

25

26

91/1

27

91/1/2

28

91/1/3

29

91/1/4

30

91/1/5

31

91/3/ख/ 1

32

91/3/ख/2

33

91/3/ख/3

34

91/3/ख/4

35

91/4/ग/1

36

91/4/ग/2

37

91/4/1/3

91/मि-2

38

39

91/मि-3

40

91/मि-4

41

91/मि-5

91/मि-6

42

0.962

91/मि-7

43

91/मि-8

44

91/मि-10

45

46

91/मि-11

47

91/मि-12

48

91/मि-13

91/मि-14

49

91/मि-15

50

91/मि-16

51

52

91/मि-17

91/मि-18

53

91/मि-19

54

55

91/मि-20

91/मि-21

56

91/मि-22

57

58

91/मि-23

91/मि-24

59

60

84/मि-1

0.052

61

84/मि-2

0.048

83

62

17/1

63

0.158

64

17/2

17/3

65 7244

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

17/4

66

17/5

67

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

16/1

68

16/2

69

70

16/3/1

0.021

71

16/3/2

16/3/3

72

73

16/3/4

74

19/1

75

19/2

0.042

19/3

76

19/4

77

78

19/मि-2

79

15/1

80

15/1/2

81

15/2

82

15/3/2

0.162

83

15/3/मि-1

15/4

84

85

15/मि-2

86

15/मि-3

87

20/1/1/2

20/1/1/मि -1

88

20/1/6

89

20/1/8

90

91

20/1/9

20/1/10

92

93

20/1/11

94

20/1/12

20/1/13

95

96

20/1/14

20/1/15

97

98

20/1/16

99

20/1/17

100

20/1/18

101

20/1/19

0.064

102

20/1/20

103

20/1/21

104

20/1/22

105

20/1/मि-1

20/1/मि-2

106

107

20/1/मि-3

108

20/1/मि-4

109

20/1/मि-5

20/1/मि-6

110

20/2/1

111

20/2/मि-2

112

113

20/2/मि-3

20/2/मि -4

114

115

20/2/मि-5

116

20/2/मि-6 7245 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर

2019

117

20/2/मि-7

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 20/2/मि-8

118

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

20/2/मि-9

119

20/2/मि-10

120

20/2/मि -11

121

20/2/मि-12

122

20/2/मि-13

123

20/2/मि-14

124

20/3/क

125

126

20/3/ख

20/3/ग

127

14/1/1

128

14/1/2

129

14/1/3

130

14/1/क

131

14/2/क

132

14/2/ख

133

14/2/ग

134

14/मि-1

135

0.282

14/मि-2

136

14/मि-3

137

14/मि-4

138

14/मि-5

139

14/मि-6

140

14/मि-8

141

14/मि-9

142

14/मि-10

143

14/मि-11

144

8/1/1

145

8/1/2

146

8/1/3

147

8/1/4

148

8/1/4/1

149

8/1/5

150

8/1/5/मि-2

151

8/1/5/मि-3

152

153

8/1/क

154

8/1/क/2

8/1/मि-2

155

0.847

8/1/मि-3/1

156

8/1/मि-3/3

157

158

8/1/मि-3/4

8/1/मि-3/5

159

8/1/मि-3/6

160

161

8/1/मि-3/7

8/1/मि-3/8

162

8/1/मि-3/मि-2

163

8/1/मि-4

164

8/1/मि-6

165

8/1/मि-7

166

8/1/मि-8

167 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7246

8/1/मि-9

168

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

8/1/मि-10

169

8/1/मि -11

170

8/9

171

8/10

172

8/मि-2

173

8/मि-3

174

8/मि-4

175

8/मि-5

176

8/मि-6

177

8/मि-7

178

8/मि-8

179

9/1/2/2

180

9/1/2/3

181

9/1/2/4

182

9/1/2/5

183

9/1/2/6

184

9/1/2/7

185

9/1/2/8

186

9/1/2/9

187

9/1/2/10

188

9/1/2/11

189

9/1/2/12

190

9/1/2/13

191

9/1/2/14

192

9/1/2/15

193

9/1/2/16

194

9/1/2/17

195

9/1/2/18

196

9/1/2/19

197

9/1/2/20

198

0.545

9/1/2/21

199

9/1/2/22

200

9/1/2/23

201

9/1/2/25

202

9/1/2/26

203

9/1/2/27

204

9/1/2/28

205

9/1/2/29

206

9/1/2/30

207

208

9/1/2/मि-1

9/1/2/मि-24

209

9/1/3/क

210

9/1/3/ख

211

9/1/4

212

9/1/5

213

9/1/6

214

9/1/7

215

9/1/क/मि-1

216

9/1/मि-1

217

9/2/क

218 7247 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर

2019

219

9/2/ख

220

9/2/ग

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

221

9/2/घ

222

9/2/5

7/1

223

7/1/2

224

225

7/1/3

7/1/4

226

7/1/5/1

227

7/1/5/2

228

229

7/1/5/3

7/1/5/4

230

231

7/1/5/5

232

7/1/5/6

233

7/1/5/7

0.340

7/1/5/8

234

7/1/5/9

235

236

7/1/5/10

237

7/1/5/11

7/1/5/12

238

7/1/6

239

7/1/7

240

7/2

241

7/2/2

242

7/3/क

243

7/3/ख

244

7/3/স

245

6/1/1

246

247

6/1/2

6/1/3

248

6/1/4

249

0.220

6/1/5

250

6/1/6

251

6/1/7

252

6/2

253

2/1/1

254

255

2/1/49

2/1/51

256

2/1/52

257

2/1/52/2

258

2/1/53

259

2/1/54

260

2/1/55

261

0.548

2/1/56

262

2/1/57

263

2/1/58

264

2/1/59/1

265

266

2/1/59/2

267

2/1/मि-15

268

2/1/मि-22

2/1/मि-29

269 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7248

2/1/मि-30

270

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2/1/मि-31

271

2/1/मि-32

272

2/1/मि-33

273

2/1/मि-34

274

2/1/मि-35

275

276

2/1/मि-37

2/1/मि-38

277

2/1/मि-39

278

2/1/मि-40

279

2/1/मि -41

280

2/1/मि-42

281

2/1/मि -43

282

2/1/मि-44

283

2/1/मि-45

284

285

2/1/मि-46

2/1/मि-47

286

2/1/मि-48

287

2/1/मि-50

288

289

2/2/1/3

290

2/2/1/32

291

2/2/1/33

292

2/2/1/34

293

2/2/1/35

294

2/2/1/36

295

2/2/1/37

296

2/2/1/38

297

2/2/1/39

298

2/2/1/40

299

2/2/1/41

300

2/2/1/42

301

2/2/1/43

302

2/2/1/मि-1

303

304

2/2/3

305

2/2/4

306

2/2/5

307

2/2/6

308

2/2/7

309

2/2/8

310

2/2/9

311

2/2/10

312

2/2/11

313

2/2/12

314

2/2/13

315

2/2/14

316

2/2/15

317

2/2/16

318

2/2/17

319

2/2/18

320 7249 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

2/2/19

321

2/2/20

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 322

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2/2/21

323

324

325

2/2/23

326

2/2/24

327

2/2/25/मि-1

2/2/25/मि-2

328

2/2/26

329

2/2/27

330

2/2/28

331

2/2/29

332

333

2/2/30

334

2/2/31

2/2/मि-1

335

336

2/मि-2

337

2/मि-3

2/मि-4

338

339

2/मि-5

340

2/मि-6

341

2/मि-7

342

2/मि-8

2/मि-9

343

2/मि-10

344

2/मि-11

345

346

2/मि-12

347

2/मि-13

348

2/मि-14

349

2/मि-16

2/मि-17

350

2/मि-18

351

352

2/मि-19

2/मि-20

353

2/मि-21

354

2/मि-23

355

2/मि-24

356

2/मि-25

357

2/मि-26

358

2/मि-27

359

360

2/मि-28

5.855

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1 7250

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 476- भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन : -

-

सीधी

(क) जिला

गोपद बनास

-

(ख) तहसील

कोठार

ग्राम

(ग)

कोठार नं-77

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ)

-

रकबा 10.060 हे०

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन का रकवा हे० में

खसरा नम्बर

क्र०

धारा-12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

5

4

3

2

1

1.662

396

1

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 0.060

395

2

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

3

397/1

0.562

4

397/2

389/1

5

6

389/2

0.036

389/3

7

389/4

8

9

388/1

0.034

388/2

10

0.300

398

11

12

399/1

0.241

399/2

13

14 399/3 भाग 1 ]

7251 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

545 15

400

16

17

401

18

402

19

403

20

534

21

537

22

536

23

535

533

24

530

25

26

524

27

529

28

526

29

525

30

527

31

528

32

597

33

609

605

34

604

35

36

606

608

37

607

38

39

616

40

617

634/1

41

42 634/2

43

633

632

44

782/1

45

46

782/2

47

782/3

782/4

48

49

782/5

782/6

50

782/7

51

779/1

52

779/2

53

779/3

54

779/4

55

779/5

56

779/6

57

58 779/7

779/8

59

784

60

808

61

62

809

394

63

0.616

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.090

1.515

0.003

0.567

0.254

0.217

0.100

0.120

0.033

0.401

0.012

0.178

0.017

0.005

0.070

0.036

0.023

0.040

0.030

0.024

0.062

0.110

0.005

0.178

0.115

0.142

0.094

0.010

0.740

0.090

0.047

1.015

0.046

0.101 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7252

610/1

64

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

610/2

65

0.049

610/3

66

610/4

67

68 405/1

0.010

405/2

69

405/3

70

10.060

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र. 478 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णन :-

(1 )

-

सीधी

जिला

- गोपद बनास

तहसील

:- गाड़ा लोलर सिंह

ग्राम

(ग)

:-

गाडा लोलर सिंह नं-78

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(क) (ख) (घ)

:- रकबा 6.660 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

5

4

3

2

1

रीवा-सीधी नई रेल

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

1182/1

1 7253 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

1182/2/2 2

1182/2/3 3

1182/2/4 4

1182/मिन-2 5

1178/1 6

1178/2/1 7

1178/2/2 8

1178/2/3 9

1178/2/4 10

1178/2/5 11

1178/3 12

1177 13

1174/1 14

1174/2 15

1174/3 16

1174/4 17

1174/5 18

1174/6 19

1175 20

1169 21

1172 22

1173 23

1171 24

1224 25

1222 26

1225 27

1226 28

1229 29

1228

30

1227

31

1179/1

32

1179/2

33

कुल योग भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

लाइन के निर्माण हेतु पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.083

0.671

0.010

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.994

0.010

0.139

0.026

0.060

0.891

0.040

0.139

0.631

1.747

1.097

0.020

0.080

0.022

6.660 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7254

क्र. 480 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन:-

-

सीधी

) जिला

(क

गोपद बनास

तहसील

(ख)

- पडैनियाखुर्द

ग्राम

(ग)

पडैनियाकला नं-74

-

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ)

-

रकबा 0.375 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

5

4

3

2

1

0.236

7

1

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

0.078

6

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2

0.061

78/1

3

78/2

4

78/3

5

0.375

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास

के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7255 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 482- भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन :-

-

सीधी

जिला

(क)

-

गोपद बनास

(ख) तहसील

-

गाडा बबन सिंह

(ग) ग्राम

-

गाडा बबन सिंह नं-73

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ)

-

रकबा 15.092 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

क्र० खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

धारा-12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

5

4

2

3

1

1

837/1

2

837/2

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.315

3

837/3

4

837/4

5

848/1

6

0.057

848/2

7

848/3 7256

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

8

849

9

850 10

866 11

867 12

868/1 13

868/2 14

871/1 15 871/2 16

872 17

874 18 873/1 19 873/2 20 878/1 21

878/2 22

878/3 23

878/4 24

879/1 25 879/2 26

880 27

881 28

887 29

889/1 30

889/2 31

889/3 32

891 33

893 34

894/1 35

894/2 36

896 37

897 38

899 39

1016 40 1020/1 41 1020/2 42

1112/1 43

1112/2 44 1111/1 45 1111/2 46

1106 47

1105 48

1024 49 1104/1 50 1104/2 51 1025/1 52 1025/2 53

1025/3 54 1037/1 55 1037/2 56

1038 57 1039/1 58 1039/2 0.028

0.064

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.067

0.069

0.079

0.058

0.065

0.019

0.050

0.076

0.026

0.044

0.047

0.037

0.030

0.103

0.076

0.043

0.076

0.093

0.283

0.268

0.122

0.003

0.477

0.279

0.730

0.082

0.013

0.140

0.063

1.456

0.108

0.070

0.020

0.230 7257 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

1040 59

60 1103/1 61 1103/2 62 1103/3

1041 63

1043 64

65

1102

1042 66

1074 67

1075 68

1076 69

1201/1 70

71 1101/1 72 1101/2

1099 73

74

1100

1098 75

76

1097

1096 77

1077 78

1093 79

80

1078

1095 81

1094 82

83

1092 84

1089

1090 85

1084 86

1083 87

88 1079/मिन-1

1079/2 89

1081 90

1284 91

1021 92

1085 93

1268 94

कुल योग 0.907

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

1.213

0.070

0.188

1.298

0.211

0.160

0.103

0.138

0.089

0.080

0.245

0.250

0.032

0.030

0.420

0.650

0.358

0.823

0.041

0.159

0.060

0.060

0.010

0.534

0.010

0.112

0.007

0.620

0.080

0.036

0.197

0.035

15.092

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 484- भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची : -

(1 ) भूमि का वर्णन : -

सीधी

जिला

(क)

गोपद बनास

(ख) तहसील

-

ग्राम

विसैधाटोला

(ग)

-

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

जोगीपुर नं-76

(घ)

रकबा 5.320 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड. )

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

4

5

3

1

2

9/1

1

2

9/2

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.201

3

9/3

4

9/4

13

0.142

5

6

0.075

14

15

0.018

7

0.011

8

22

9

23

0.031

0.005

10

24 7259 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

48 11

51

12

55 13

65 14

66

15

67 16

68 17

77

18

78/2

19

20 78/मिन-1

88

21

87 22

90

23

89 24

72 25

26

91

92

27

112

28

111

29

113

30

114

31

115

32

116

33

117

34

284/1/2

35

284/1/3

36

284/2/2

37

38 284/2/3

284/2/4

39

284/3

40

41 284/4/2

284/मिन-1

42

284/मिन-2

43

284/मिन-4

44

45 285/1

285/2/2

46

285/3

47

285/4

48

49 285/मिन-2

50 286/1 0.054

रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु 0.160

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.239

0.076

0.137

0.185

0.090

0.257

0.012

0.028

0.040

0.002

0.108

0.116

0,240

0.063

0,453

0.002

0.035

0.120

0.056

0.038

0.030

0.050

0.186

0.152 7260

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

286/1 50

51 286/2

286/3

52

286/4

53

54 286/5 55 286/6

286/7 56

57 287/1

287/2

58

287/3

59

287/4

60

288/1/1 61

62 288/1/2 63 288/1/3 64 288/1/4 65 288/2 66

289 67

290 68

291 69

297 70

298 71

293 72

299 73

300 74

301 75

302 76

303 77

79 78

74

75/2 79

80 75/मिन-1 81

73

76 82

कुल योग 0.059

0.317

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.321

0.135

0.062

0.067

0.060

0.110

0.082

0.114

0.100

0.067

0.042

0.030

0.012

0.040

0.004

0.046

0.150

0.090

5.320

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 486- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

सीधी

:-

(क) जिला

-

बहरी

(ख) तहसील

-

मऊ

(ग) ग्राम

-

2.677 हे0

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नं०

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

3

2

1

0.086

109

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

1

0.027

108

2

0.090

106

3

0.049

105

4

0.066

104

5

""" 0.043

100

6

0.062

101

7 7262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

8 103/मिन.1

0.143

9 103/मिन.2

10 103/मिन.3

102

0.060

11

98

0.004

12

0.051

117

13

0.054

120

14

0.106

121

15

16

82/1

0.117

17

82/2

18 122/1

0.030

19 122/2

20 123/मिन.1

0.164

21 123/मिन.2

150

0.042

22

0.042

151

23

0.072

79

24

0.023

25

152

77

0.004

26

0.030

78

27

0.018

155

28

0.056

170

29

0.016

30 157/306

0.006

31

158

0.006

159

32

0.082

161

33

0.090

162

34

35 163/2

0.083

36 163/मिन.1

37 163/मिन.2

0.025

165

38

0.058

164

39

0.161

40 280/मिन.1

0.015

41 279/मिन. 1

0.160

42

281

0.064

282

43

0.340

301/मिन.1 /1

44

301/ मिन. 1/2

45

0.132

46 302/2

2.677

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

-"-

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-"-

-"- 7263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 487- भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

-

बहरी

(ख) तहसील

- कुचवाही

(ग) ग्राम

4.434हे0

(घ) क्षेत्रफल

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

खसरा नं०

5

4

3

2

1

0.760

85

1

0.048

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2

87

0.012

86

-"-

3

0.006

4

92

"""

0.017

93

5

0.215

99

6

0.015

103

7

0.098

104

8

0.039

105

9

0.016

119

10

0.061

-"-

120

11

0.035

121

12

0.080

-"-

122

13

0.027

123

14

0.034

128

15

0.040

126

16

0.008

125

17

-"-

0.120

127

18 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7264

0.009

129

19

0.064

127/1517

20

0.060

221

21

ور

-"-

222/मिन-1

22

0.016

23 222/मिन-1

-"-

0.029

220

24

0.260

133

25

0.112

218

26

0.103

151

27

0.039

217

28

0.322

154

29

-"-

0.020

203

30

0.016

204

31

0.026

202

32

0.001

290

33

-"-

0.472

171

34

0.565

172

35

167/1

36

0.189

167/2

37

175/1

38

0.370

175/2

39

0.034

176

40

0.004

166

41

42 165/1

0.092

43 165/2

4.434

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 489 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

:- सीधी

(क) जिला

-

बहरी

(ख) तहसील

कुशियारी

(ग) ग्राम

-

5.472 है

(घ) क्षेत्रफल

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

खसरा नं०

5

4

3

2

1

0.071

582

1

सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.016

583

2

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.122

581

3

0.125

584

4

0.030

5

580

0.202

6

586

0.709

7

573

0.037

568

8

0.043

9

571

0.038

572

10 7266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.150

614

11

0.204

12 618

0.249

620

13

0.131

14

621

0.026

619

15

0.009

635

16

0.180

622

17

0.075

623

18

0.064

626

19

0.060

20 625/1

21 625/2

22 629/1

0.059

23 629/2

0.160

627

24

632

0.069

25

26 631/1

0.092

در

27 631/2

0.114

28

699

29 698/1

0.108

30 698/2

0.147

697

31

0.050

696

32

658

0.105

33

0.004

662

34

0.060

695

35

1.452

664

36

0.140

678

37

0.100

677

38

0.196

676

39

0.015

674

40

41 630/1

0.053

42 630/2

0.006

633

43

0.001

44 694

5.472

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 491 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

सीधी

:-

(क) जिला

-

बहरी

(ख) तहसील

-

पताई

(ग) ग्राम

- 3.258

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नं०

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

3

2

1

1

280/1

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.084

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2

280/2

0.130

279

3

0.001

281

4

5

282/1

0.051

6

282/2

0.116

283

7 7268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

48

277

0.008 9

269

0.046 10

267/1

0.002 11

267/2

12

263

0.130 13

0.011

268

0.064 14

664

15

254/1

0.270 16

254/2

17

257

0.001 18

259/1/1

19

259/1/2

20

259/1/3

21

259/1/4

22

259/1/5

23

259/1/6

24

259/1/7

0.377 25

259/1/8

26

259/1/9

27

259/1/10

28 259/1/11

29

259/1/12

30

259/1/13

31

259/2

32

291

0.134 33

292/1

34

0.050

292/2

35

292/3

36 293/1/1 / मिन .1

37

293/1/2

38

0.148

293/1/3

39 293/2/मिन.1

40

293/3

297

0.058 41

42

512

0.365 43

511

0.174 44

508

0.002 45

510/1

0.135 46

510/2

47

0.070

519

48

0.023

518

0.036 49

525

50

524

0.044 51

0.070

520

52

521

0.012 53

522

0.031 54

0.030

529

55

0.040

530

56

531

0.022

0.034

532

57

58

534

0.020 M

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-"- 7269 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.022

59

536

0.050

60

533

"""

ور 61

451

0.033

62

0.021

489

0.002

63

492

ور 0.011

494

ورت

64

496

0.020

65

0.065

66

497

0.002

67

498

0.240

68

495

0.003

"""

69

528

3.258

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र. 493- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

- सीधी

(क) जिला

(ख) तहसील बहरी [भाग 1 7270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

:- बहेरा

(ग) ग्राम

- 2.396हे0

(घ) क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

क्र० खसरा नं०

5

4

3

2

1

53/1

1

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.097

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

"

2 53/2

0.095

54

3

0.050

55

4

0.107

79

5

0.042

6

84

"ور

0.230

78

7

77

0.164

8

0.247

9

76

86

0.003

10

0.080

75

11

0.009

62

12

74

0.259

13

0.031

87

14

0.050

71

15

0.027

70

16

0.043

69

17

0.286

68

18

0.227

72

19

0.169

73

20

0.019

98

21

0.161

56

22

2.396

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7271

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 495 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची: -

भूमि का वर्णनः-

-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

बहेरा-685

(ग) ग्राम

4.513

(घ) क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं०

क्र०

अर्जन हेतु रकवा हे० में

धारा -12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

5

4

3

2

1

1

401/1

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2

401/2

3

401/3

0.603

4

401/4

5

401/5/1

6 401/5/2

7 401/5/3 7272

8

401/5/4/मिन. 401/5 /4/मिन. 2

6

10

402/1

0.091 11

402/2

0.200

403

12

0.129 13

404

0.015

405

14

15 443/1/ क/2

16

443/1/क/मिन. 1

17

443/1/क/मिन. 2

0.329 18

443/1/क/मिन. 3

19

20

443 /1 /ख 443/2

21

372

0.008

0.016 22

371

0.016

370

23

0.009 24

369

0.021 25

368

0.022 26

367

0.010

366

27

0.053 28

365

0.039

364

29

0.020

363

30

0.030

362

31

0.050

361

32

0.012 33

360

0.027

358

34

0.040

357

35

0.080

356

36

0.029

355

37

0.110

354

38

0.306

353

39

0.106

352

40

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

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-"- भाग 1 ]

41

349/1

0.036 42

349/मिन.1

0.041

346

43

44

342/2

0.006 45 342/मिन. 1

0.160

347

46

0.210

348

47

0.036 48

311

0.055

312

49

0.101 50

313

0.110

314

51

0.146 52

315/1

53

315/मिन.1

316

0.110 54

0.086 55

317

0.058

318

56

0.038

319

57

0.150

292

58

0.100

293

59

0.100

294

60

0.110

295

61

0.092

296

62

0.001 63

297

0.025 64

298

288/1

65

0.043 66 288/मिन

0.072

289

67

0.040 68

290

0.070

291

69

0.132

286

70

71

285/1

0.014 72

285/2

4.513 कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

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-"- 7274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 497 - भू- अर्जन -2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

-

सीधी

(क) जिला

-

बहरी

(ख) तहसील

-

खैरहा

(ग) ग्राम

-

2.939 हे0

(घ) क्षेत्रफल

क्र० खसरा नं०

अर्जन हेतु रकवा हे० में

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1

2

3

4

5

77

0.257

1

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

सीधी - सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 2 78/1

0.261

3 78/2

4

79

0.197

ور

5

80

0.253

6 81/1

7

0.212

81/2

8 81/3 7275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

9 81/4

10 88/1

0.289

88/2

11

12 89/1/1

13 89/1/2

89/1/3

14

0.030

89/1/4

15

16 89/1/5

17 89/2

18 92/1

0.358

19 92/2

0.010

20

93

21 95/1

0.557

22 95/2/1

23 95/2/2

97/1

24

0.290

25 97/2

26 99/1

0.029

27 99/2

28 98/1

0.019

98/2

29

0.032

30

61

0.145

60

31

2.939

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र. 499 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7276

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

:- सीधी

(क) जिला

:- बहरी

(ख) तहसील

- करौंदी

(ग) ग्राम

:- 2.363हे0

(घ) क्षेत्रफल

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

खसरा नं०

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

3

2

1

1

0.012

274

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.126

275

2

0.044

3

341

4

343/1

0.023

5 343/2

346

0.027

6

7 345/1

0.406

8 345/2

0.079

344

9

10 348/1

0.041

11 348/2

12 349/1

0.670

"""

13 349/2

14 360/1

0.004

15 360/2

0.060

350

16

0.120

17

351

0.164

353

18

354

0.124

19

0.161

358

20

0.050

21

355

366

0.104

22

0.007

23

368

0.070

352

24

"

"

0.071

25 420

2.363

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल

के कार्यालय में देखा जा सकता है । 7277 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 501 - भू- अर्जन -2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

:- सीधी

(क) जिला

- बहरी

(ख) तहसील

- मटिहनी

(ग) ग्राम

-

10.216हे0

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नं०

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

2

3

1

0.081

1

130

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.019

2

129

3

128

0.008

0.001

4

126

0.130

103

5

0.210

6

104

0.198

7

106

0.115

8

107

125

0.030

9

0.237

ور

10

127 7278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.464

108

11

0.206

109

12

0.205

110

13

0.138

111

14

0.404

112

15

113/1

16

0.241 113/2

17

0.089

114

18

19

115/1

0.170 20

115/2

116

0.071 21

0.556

117

22

0.450

118

23

0.047

92

24

0.117

90

25

0.180

89

26

0.006

86

27

0.155

87

28

0.108

88

29

0.246 30

202

0.006

201

31

0.177 32

203

33

204/मिन-1

0.074 34

204/मिन-2

0.283

205

35

0.092

85

36

0.938

60

37

0.281

222

38

0.239

223

39

0.169

224

40

0.248

53

41

0.165

52

42

0.015

55

43

0.184

54

44

0.088

15

45

0.203

51

46

0.407

49

47

0.328

50

48

0.078

24

49

0.500 50

22/1

0.580

23

51

0.030

27

52

0.234

26

53

0.015

122

54

10.216 कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

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"-

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-"- 7279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 503 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

- सीधी

(क) जिला

- बहरी

(ख) तहसील

- केशवाही

(ग) ग्राम

4.028 हे0

(घ) क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं०

क्र०

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत | अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

3

2

1

0.050

161

1

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.189

2

159/1

0.141

158

0.057

156

0.061

4

5

6

8/1 /क

0.101

7

8/1/ख 7280

8 8/2/मिन.1

9 8/2/मिन.2

10 8/2/मिन.3

11 8/2/मिन.4

12 8/2/मिन.5

13 8/2/मिन.6

14 8/2/मिन.7

15 8/2/मिन.8

16 8/2/मिन.9

0.064 17 8/2/मिन.10

18 8/2/ मिन.11

19 8/2/मिन.12

20 8/2/मिन.13

21 8/2/मिन.14

22 8/2/मिन .15

23 8/2/मिन.16

24 8/2/मिन.17

25 8/2/मिन.18

0.453

6

26

27

15/1

28

15/2

0.155 29

15/3

30 15/4

31 14/1/मिन.1

32 14/1/मिन.2

33 14/1/मिन.3

34 14/1/मिन.4

35 14/1/मिन.5

36 14/1/मिन.6

37 14/1/मिन.7

0.080 38 14/1/मिन.8

39 14/1/मिन.9

40 14/1 /मिन.10

41 14/1/मिन. 11

42 14/1/मिन.12

43 14/2/ मिन.1

44 14/2/मिन.2

34/मिन.

45

34/मिन.

46

1/1/2

47 34/मिन.1/2

0.001 48 34/मिन.2

49 34/मिन.3

50 34/मिन.4

51 34/मिन.5

52 34/मिन.6

0.006

33

53

54

35/1

0.056 55

35/2

56

35/3

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

-"-

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-"-

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-"-

-"- 7281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

57

30/1

58 30/2/1

0.015

30/2/2

59

60

30/3

0.065

ورت

61

36/5

ور

62 36/मिन.1

63 36/मिन .2/1

64 36/मिन .2/2

65 36/मिन.3

66 36/मिन.4

-"-

67 36/मिन.5/1

-"-

68 36/मिन.5/2

69 36/मिन.6

ورت

70

28/1

71

28/2

-"-

72

28/3

0.054

73

28/4

-"-

74

28/5

75

28/6

-"-

0.123

37

76

0.121

77

43

0.059

78

38

0.051

42

79

80

44/1

0.050

-"-

81

44/2

"

0.024

82

48/1

0.044

83

48/2

" "

0.060

47

84

0.085

85

51/1

0.039

86

51/2

0.025

52

87

"""

0.038

88

53

89

55/1

0.028

55/2

90

-"-

55/3

91

92

56/1

93

56/2

0.275

56/3

94

"

95

56/4

-"-

0.012

96

57

0.023

59

97

-"-

0.028

137

98

0.019

136

99

83/मिन. 1/1

83/ मिन. 1/2

100 101

-"-

-"-

0.035

83/मिन.1/3

102

83/मिन .1/4

103

-"-

104 83/मिन.2

105 82/1/1

0.069

106 82/1/2

107 82/1/3

ور

108

82/2

0.123

71

109

0.122

72

110

0.292

73

111

112 77/1/1

113 77/1/2

-"-

114 77/2

115 77/3

0.182

ور

116 77/4/1

117 77/4/2

"

118 77/4/3

ور

119 77/4/4

0.158

120

95

ور

0.395

96

121

4.028

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7282

सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2019 क्र. 505- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997--98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:--

भूमि का वर्णनः-

:- सीधी

(क) जिला

:- बहरी

(ख) तहसील

- गजरही उन्मुक्त

(ग) ग्राम

:- 18.707 हे 0

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नं०

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

3

1

2

649/1

0.029

1

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2

649/2

0.040

3

646

-"-

4

0.048

645

0.956

5

643

0.007

644

6

0.131

655

7

656

0.011

8

0.218

657

9 भाग 1 ]

10

642

0.359 11

0.006

628

12 627/मिन.1

13

0.015

627/मिन.2

14 627/मिन.3

15

658

0.160 16

659

0.104 17

666

0.203 18

626

0.280 19 625/मिन.1

20

0.330

625/मिन.2

21

625/मिन.3

22

624

0.020 23

623

0.030 24 622/मिन. 1

25

1.105

622/मिन. 2

26 622/मिन.3

27 321/मिन.1

0.200 28 321/मिन.2

29

322/1

30

0.736

322/2

31

322/3

132 302/मिन. 1

0.045 33 302/मिन.2

303

34

0.029 35

304

0.017

306

36

0.174 37

667

0.039 38

620

0.285

621

39

0.010 40

565

0.027 41

566

0.287 42

567

0.140 43

601

0.350 44

0.030

567/834

45

568

0.003 46 600/832/मिन.1

0.018 47 600/832/मिन . 2

48 600/2/1

49 600/2/2

0.600 50

600/3

51 600/मिन. 1

52

598

0.054 53

597

0.055 54

591

0.170 55

589

0.003 56

593

0.008 57

592

0.069 58

596

0.250 59

618

0.130 60

613

0.274

7283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

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-"- 7284

617

0.032 1

62

616

0.257 63

595

0.161

606

0.113 64

65

615

0.024 66

610

0.012 67 607/मिन. 1

0.262 68 607/मिन.2

69

0.130

604

70

468/1

0.006 71

468/2

72

466

0.059

0.050 73

467

0.126

465

74

75

463

0.105 76

0.014

462

77

0.442

359

78

0.766

365

368

0.095 79

360

0.043 80

81

361/1

0.188 82

361/2

0.007

340

83

362

84

0.061 85 363/मिन. 1

0.313 86 363/मिन.2

87

364

0.118

371

88

0.101

0.026

372

89

90

324

0.172 91

325/1

92 325/2/1

0.260 93 325/2/2

94

325/3

95

326

0.254 96

327

0.040 97

328

0.097

0.186

329

98

330

0.071 99

100

331

0.058

332

0.261 101

102

307

1.171 103

0.131

310

104 311/3/1

105 311/3/2

0.516 106 311/मिन. 1

107 311/मिन .2

108 283/मिन. 1

0.655 109 283/मिन .2

110 283/मिन.3

280

0.119 111

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

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-"- भाग 1 ]

12

279/1

0.374 113

279/2

278

0.056 114

115 284/मिन.1

0.007 116 284/मिन.2

0.018 117

285

118 287/मिन. 1

0.002 119 287/मिन.2

0.018

273

120

0.524 121 274/मिन.1

122 274/मिन.2

123 274/मिन.3/1

124 274/मिन.3/2

125

275/1

0.169 126 275/2

127

275/3

0.073 128

251

210

0.126 129

130 202/मिन. 1

0.001 131 202/मिन.2

132 250/मिन.1

0.160 133 250/मिन.2

134 250/मिन.3

135

0.039

211

136

0.837

209

137

208/1

0.147 138

208/2

0.017 139

207

140 216/1/1

141

216/1/2

142 216/1/3

143 216/1/4

144 216/1/5

145 216/1/6

0.154 146 216/2/1

147 216/2/2

148

216/3

149

216/4

150

216/5

151

216/6

152

216/7

0.105 153

218

154 218/842/1

0.090 155 218/842/2

0.233 156 219/1/1

157 219/1/2

158 219/1/3

159 219/1/4

160 219/1/5

161 219/1/6

162 219/1/7

7285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

-"-

-"-

-".

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-"-

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ور

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-"-

در

-"-

-"-

در 7286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

-"-

63 219/1/8

-"-

164

"""

219/1/9

165 219/1/10

166 219/1/11

167 219/1/12

-"-

168 219/1/13

-"-

169 219/2/1

170 219/2/2

-"-

-"-

171 219/3/1

172 219/3/2

"

173 219/3/3

ور

174 219/3/4

175 219/4/1

176

"""

219/4/2

18.707

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र. 507 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हित्ों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जुन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

- सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

-

बहरी

(ग) ग्राम

- 18.963हे0

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नं०

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

3

2

1

0,019

84

1

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.014

83

2

0.252

85

3

0.002

115

4

"ور

0.048

114

5 7287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

ور

0.035

86

6

" ""

0.002

87

7

"-

0.168

90

8

0.030

91

9

--

0.065

92

10

0.046

93

11

0.019

94

12

-"-

0.015

95

13

0.028

89

14

0.075

170

15

0.131

"""

16

177

176

0.007

17

-"-

178/मिन. 1

18

0.104

19 178/मिन.2

-"-

181

0.105

20

0.105

21

179

22

0.109

180

23 183/1

0.182

24 183/2

25

-"-

183/3

0.138

-"-

26

184

0.099

185

27

0.048

190/मिन. 1

28

0.002

189

29

0.006

186

30

439/ मिन. 1

31

32439/मिन .2

0.093

439/मिन.3

33

439/मिन .4

34

-"-

440

0.371

35

0.163

536/मिन. 1

36

"ور

0.024

537

37

0.081

538

38

0.328

539

39

0.267

40

581

رو

0.160

41 540/1

ور

0.132

42 540/2

0.117

43 540/3

0.083

44 540/4

0.025

580

45

0.265

579

46

0.079

575

47

0.176

576

48

0.178

578

49

590/मिन.1

50

0.283

590/मिन.2

51

-"-

0.128

589

52

588/मिन. 1

53

0.017

588/मिन.2

54

0.016

587

55

577/मिन . 1

56

0.140

57 577/मिन.2

574/ मिन. 1

58

0.235

59 574/मिन.2

0.455

591

60

0.067

61 573/2

-"-

0.702

572

62

0.016

592

63

0.029

64

571

0.028

570

65

-"-

0.083

66 569/1 7288

0.387

07 569/2

68

613/मिन.1

0.001

613/मिन.2

69

70

567

0.060

71

566/मिन.1

0.521

566/मिन .2

72

73 566/मिन.3

74

614/मिन.1

0.046

75

614/मिन.2

0.032

76

632

77

633

0.140

635/मिन. 1

78

635/मिन.2

79

0.035

80 635/मिन.3

81 635/मिन.4

82634/मिन.1

634/मिन.2

83

0.247

634/मिन.3

84

85 634/मिन.4

86

631

0.341

87 637/1

88 637/2

0.009

89 637/3

90 637/4

643

0,076

91

0.393

92 642/क

3.142

93

647

815/1 /क

94

815/2/क

95

815/ 2/ख

96

815/2/ ग

97

815/2 /घ

98

5.452

815/2/ ङ

99

815/2/च

100

101 815/3

102 815/5

103 815/6

1.446

816/मिन.2

104

816/मिन.3

105

106 182/मिन. 1

0.040

182/ मिन .2

107

18.963

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

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"""

ور

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"ور

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"""

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-"- 7289 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 509- भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

देवरी

(ग) ग्राम

- 1.703 हे0

(घ) क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नं०

क्र०

अर्जन हेतु रकवा हे० में

धारा-12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

5

4

3

2

1

1

0.628

2

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

11/2

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

12

0.135

3

4

0.021

14

0.011

9

5

6

"ور

0.221

10

-"-

7

5/1

0.155

5/2

8

9

5/3

0.100

4/2

10

0.008

7

11

6

0.050

12

-"-

0.003

8

13

सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

14 250/1

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.341

250/2

15

-"-

0.030

251

16

1.703

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल

के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7290

क्र. 511 - भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

- सीधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

चन्दवाही

-

(ग) ग्राम

15.268 हे0

(घ) क्षेत्रफल

क्र० खसरा नं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे० में

5

4

3

2

1

1

2/क

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु । 0.437

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

2/ख

2

0.607

11/मिन-2

3

0.004

10

4

0.717

17

5

" "

0.100

18

6

0.271

21

7

-"-

2.005

23

8 भाग 1 ]

0.023

9

24

29

1.004

10

77

0.862

11

0.798

12

78

0.500

13

79

0.002

14

75

15

0.031

82

16

83

0.734

0.196

17

105

0.283

18

104

0.162

19

108

0.185

20

109

0.092

21

110

0.068

144

22

0.004

23

111

0.210

24

112

0.313

113

25

0.040

26 114/ मिन-2

27

124/1

0.849

124/2

28

0.014

29

125

0.041

30

126

0.091

127

31

123/ मिन-1

32

0.812

33 123/ मिन-2

34 122/मिन-1

35 122/ मिन-2

2.311

36 122/मिन-3

37 122/मिन-4

38 116/ मिन-1

39 116/ मिन-2

0.922

40 116/ मिन-3

41 116/ मिन-4

42 116/ मिन-5

43 118/1/क

118/2/क

44

0.500

118/ख

45

46 118/ग

0.080

117

47

15.268

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

"""

-"-

-"-

-"-

-"-

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-"-

-"-

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-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- [भाग 1 7292

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 513 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा -11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णनः-

- सीधी

(क) जिला

- बहरी

(ख) तहसील

- बेलहा

(ग) ग्राम

-

5.973 हे0

(घ) क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र० खसरा नं०

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु रकवा हे ० में

5

4

3

2

1

0.052

759

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ।

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

1

0.026

760

2

0.017

761

3

-"-

4

733/1

0.020

ور 5

733/2

0.253

6

762

0.016

732

7

0.006

در

730

8 7293 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

0.010

9

731

726

0.126

10

0.029

725

11

"

0.015

12

696

0.044

13

701

0.010

14

699

0.027

700

15

0.019

16 693/1417

0.008

17

693

-"-

0.021

18

703

19 686/ मिन-1

0.027

20 686/मिन-2

21 682/मिन-1

22 682/मिन-2

"""

682/ मिन-3

0.027

23

682/मिन-4

24

0.024

25 683/मिन-1

26 683/ मिन-2

27 683/मिन-3

28 683/मिन-4

29 662/मिन-1

0.022

30 662/मिन-2

0.024

661

31

32 663/ मिन-1

0.017

33 663/मिन-2

0.022

34

658

0.030

664

35

"""

0.018

36

657

0.009

656

37

665

0.030

38

0.004

666

39

0.003

667

40

41

668/1

ور

42

668/2

0.044

43 668/3

668/4

44

0.007

655

45

46

654/1

0.080

47

654/2

0.044

653

48

در

652

0.042

49

0.043

644

50

0.001

51

641

0.020

643

52

0.020

در

642

53

54

639/1

0.054

55

639/2

0.065

634

56

0.012

632

57

0.010

633

58

0.046

617/1

59

617/2

60

61 619/मिन-1

0.014

-"-

62 619/मिन-2 7294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

63

620/1

-"-

0.004

64

620/2

0.040

65

615

0.014

616

66

"ور

0.032

67

610

0.016

68

595

0.020

592

69

0.020

614

70

0.010

71

611

72

594

0.010

0.010

593

73

74

590/1

0.009

-"-

75

590/2

0.040

76

591

0.029

588

77

0.040

587

78

0.017

586

79

0.007

567

80

-"-

984

0.003

81

0.006

82

993

0.035

83

994

0.048

84

1001

0.029

1006

85

0.040

86

1002

0.038

1003

87

"""

0.067

1004

88

0.009

1005

89

1026

0.139

90

0.056

91

1027

0.033

1032

92

0.088

93

1033

-"-

94

1034/1

0.015

95 1034/2

96

1034/3

0.137

1038

97

0.022

98

1037

0.100

1054

99

0.050

1053

100

101 1055/1

0.095

102 1055/2

0.006

1056

103

0.170

1052

104

0.011

1051

105

1064/1

106

ور

107 1064/2

1064/3

108

0.547

109 1064/4

110 1064/5

111 1064/मिन-1

0.045

1065

112

0.058

113

1341

0.030

114

1340

0.064

1338

115

0.035

1339

116

0.026

"""

1342

117 7295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

0.754

1069

118

0.034

1070

119

1343/1

120

0.300

1343/2

121

0.404

1351

122

0.010

1350

123

0.026

1349

124

0.191

1372

125

0.214

1373

126

0.046

1380

127

0.046

1378

128

0.001

1381

129

0.001

1377

130

0.052

1379

131

0.002

1384

132

0.040

1411

133

0.002

1409

134

0.010

698

135

0.006

697

136

0.026

137

702

"ور

0.020

613

138

0.010

-"-

612

139

5.973

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 7296

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 19 सितम्बर 2019 क्र. 10120 - भू-अर्जन-2-अ- 82-2017-18-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

(1) भूमि का वर्णन:-

(ग) ग्राम- जामनिया

(क) जिला- हरदा

(घ) क्षेत्रफल- निम्न सारणी अनुसार

(ख) तहसील- हरदा

ग्राम- जामनिया, प.ह.नं. 34, रा.नि.मं.- मगरधा

खसरा नम्बर

क्रं.

कृषक का नाम

भूमि का स्वरूप निजि/सिंचित

अर्जनीय रकबा (हैक्टेयर में)

5.

3.

4.

2.

1.

1

32/13

कल्पनाबाई पत्नि शिवशंकर

0.473

सिचिंत

32/14

2 गीताबाई पत्नि पतिराम

0.173

सिचिंत

33/2

3 सुमित्राबाई जोजे चम्पालाल

0.345

सिचिंत

4 चम्पालाल आ. मदन

0.641

सिचिंत

5

33/1

संतोष आ. भागीरथ

सिचित

1.632

कुल योग निजि भूमि

0.078

1

1. शासकीय नाला की भूमि

1.710

कुल योग निजि + शासकीय भूमि

(2) माचक उपनहर की चेन 87 से निकलने वाली स्केप चैनल के निर्माण हेतु ।

नोट :-

1. भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है- माचक उपनहर की चेन 87 से निकलने वाली स्केप चैनल के निर्माण हेतु ।

3. सरकार की समुचित बेवसाईट www.harda.nic.in पर भी अपलोड़ किया गया है । 7297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील

क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

4 1

2

3

1

उज्जैन ग्राम-गोयलाखुर्द उज्जैन

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Total

डपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में).

6

5

0.084 2/2

0.021 2/3

0.100 2/4

0.15 2/5

0.106 2/6

0.181 26/1

0.096 26/2/2/1/1

0.085

0.251 31/1/2/2

0.342 31/2/2

0.102 32/4

32/6

0.102

0.025 32/7

0.128 49/4/1/1

0.160 49/4/3

0.244 49/3

0.182 51/1/1

0.363 51/3/2

0.518 51/3/1

1.218 143/1

0.176 143/5

0.166 143/6

0.155 143/7

0.138 143/8

5.090 7298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

:अनुसूचीःः

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम /पटवारी हल्का क्रमांक

4 1

3

2

उज्जैन ग्राम-नानाखेड़ा उज्जैन

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

6

5

0.086 79,83/3

0.132 78,77/min- 2

0.207 76,77

0.07

75

0.587 80/1/1

0.243 80/5/3

0.148 80/5/1/3

0.353 80/5/1/1

0.128 80/6/Min -1/Min -1

0.155 80/7/Min -1 / Min - 1

0.117 80/8/Min -1 /Min - 1

0.494 69/3

0.383 69/1

0.084

15/1/1 , 15/1/2

15

0.120

15/2/2

16

17

18

19

20

21

0.031 14

0.512 10

0.020 7

0.012 6

0.305 4

0.113 3

4.300 7299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

6

5

4

3

2

1

0.048

3677

उज्जैन

2 उज्जैन उज्जैन

0.075

3667/min2

3

0.159

3673

4

0.143

3674

5

0.058

3675

6

0.042

3672

7

3668/3 Min1

8

0.128

3671/1 Min 1

9

3668/2

10

0.112

3669/Min-1

11

0.006

3401

12

3392/1 Min-1

13

0.066

3392/3Min-1

14

3392/1 Min-2

15

0.069

3392/3 Min-2

16

3392/1 Min-3

17

0.069

3392/3 Min-3

18

3392/1 Min -4

19

0.069

3392/3 Min -4

20

0.022

3388/1

21

0.022

3386

22

0.187

3385

23

0.025

3384

24

0.038

3419

25

0.067

3420

26

0.063

3421

27

0.24

3422

28

0.189

3423

29

0.019

3369

30

0.045

3364

31

0.043

3367

32

0.063

3366

33

0.15

3365

34

2630/Min-2

35

0.128

2631/Min-2

36

2632/Min-1

37

0.124

2631/Min-1

38

2632/Min-2

39

0.107

2594/Min-3

40

2595/min-3

41

2594/min-1

42

0.087

2595/min-4

43

2594/min-2

44

0.086

2595/min- 2

45 7300

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

2594/min-1

0.145

2595/min1

2593

0.219

2596

2597

2590

0.264

2588

2587

0023

2591

0120

2586

2582

0.038

2583

0.089

2585

2580

2578

0.186

2579

2581

0.008

2584

0.027

2573/1

0.037

2577

0.440

2572/2 min-1

2569/Min -2

0.075

2569/Min-3

0.072

2569/Min-1

0.012

2570/Min-1

0.084

2561/1/Min-1

0.037

2567

0.002

2565

0.084

2566

0.031

2564

0.151

2564

181/Min -1/Min-

0.107

1

181/Min -1/Min-

0.097

2

0.089

181/Min-2

0.063

180

0.113

179

176

0.465

175

177

164/4

163/2

0.178

162/2

160/3

162/1

0.042

163/1

159/1

0.08

160/1

0.011

164/1

159/2

0.16

160/2

157/2

0.146

158/2

0.11

157/1 भाग 1 ]

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

7301 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

158/1

164/2

0.052

156

155/1

0.052

155/2

0.026

152

0.169

153/1

0.158

154/2/3

0.103

150/Min -1

0.048

151/Min-1

150/Min-2

151/Min-2

0.088

94/1

102/1/Min-2

0.014

96

98/1

0.245

97

95

0.06

98/2

0.028

90

88

0.256

89

0.193

86

0.326

47

0.481

48

0.028

51/4

0.112

51/5

0.019

51/6/1

0.081

51/7/1

57/1

0.15

57/2

0.091

51/8

0.022

53

0.048

51/7/2

0.025

58/2

0.215

58/3

0.019

64/1

11

64/2

64/3

0.22

64/4

0.246

65

66

110

67

77

0.53

78

79

0.107

76

0.112

80/1

0.112

75/6

81/2

0.145

75/5

73/4

0.23

83/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

7302

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

कुल योग

0.075

75/4

73/3

0.128

83/1

0.139

75/3

0.036

73/2

0.139

75/2

0.036

81/1

83/3

0.128

75/1

73/5

73/1

0.192

72/6

0.021

82

131.26

163

::अनुसूचीःः

तहसील

जिला

क्रमांक

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का

क्रमांक

1

3

2

उज्जैन

1

ग्राम - मोजमखेड़ी उज्जैन

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTA L

उपयोग' के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

6

5

4

0.141

196

0.004

198

0.153

197

1.016

205

0.031

206

0.006

207

0.075

208

0.038

209

0.400

183

0.212

181/2

2.076 7303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

::अनुसूचीःः

खसर क्रमांक

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

6 1

5

4

3

2

0.170 उज्जैन उज्जैन ग्राम-भैरवगढ़

1

87/3

2

88/1/1

88/1/2

0.237

97/1/1

97/1/3

3

88/2

95/1/4

0.237

95/1/2

90/1,89

4

0.239

91, 90/2 92/1, 95/2

5

93/1/1

0.237

94/1/1

97/2/1

6

93/2, 94/2,

0.237

97/5

7

143/1/1

0.096

142/1/1

1.45 TOTAL

जगदीश मेहरा , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

[भाग 1 7304

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 9 सितम्बर 2019

प्र. क्र. 0001 - अ- 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2) (3)

(4)

(1)

0.984

कास्दाखुर्द

इटारसी

होशंगाबाद

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी.

इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कास्दाखुर्द.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0002- अ- 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(3)

(1) (2)

0.642

होशंगाबाद इटारसी ताकू

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, इटारसी.

इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम ताकू.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

7305 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 0003- अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3)

(5)

(2)

(4)

(1)

0.142

सहेली

होशंगाबाद इटारसी

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी.

हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन. इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम सहेली.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0005- अ - 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. तीन , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.071

इटारसी कीरतपुर

होशंगाबाद

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.

हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन. इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कीरतपुर.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0009- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के 7306

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4)

0.063

(3) डांडीवाडा

(2) इटारसी

होशंगाबाद

(2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.

इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

डांडीवाडा. ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम (3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2019

भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 388 - भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(3)

(2)

(4)

0.044 (1) सतना

मैहर हरनामपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. -7 सतना

(म. प्र. ) .

नागौद-सतना शाखा नहर के सोनवारी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू- अर्जन- प्र.क्र. अ- 82-19-20 पत्र क्र. 389- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा भाग 1 ]

7307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) (1)

(2)

(3)

0.630 उंचेहरा पथरहटा

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 7 सतना (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. अ- 82-19-20 पत्र क्र. 390- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)

(3) गोबरांवकला

0.167 (1) सतना

(2) उंचेहरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. -7 सतना (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 391- भू-अर्जन-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4) 0.036 (1) सतना

(2) उंचेहरा

(3) रमपुरवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

नागौद-सतना शाखा नहर के (6) निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 7 सतना (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7308

[भाग 1 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 26 अगस्त 2019

क्र. 8604 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि. का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- गुराड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

16

0.150 योग .. 0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद- बिलोदा- तीसगांव -खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8606-भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम-तीसगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.060

324

योग .. 0.060

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद-बिलोदा - तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8608 - भू- अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम-बिलोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.282 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.052

437/1/1

52/1

0.028

0.370

53

0.040

52/2/2

0.060

50/2

0.035

50/1

0.152

48/2/1/1

48/2/3

0.038

0.190

48/2/2

0.028

48/2/1/2 भाग 1 ]

7309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(2)

(1)

48/3

0.114

0.044

37

0.088

23/2

0.035

36

0.040

71/1

71/2

0.060

72

0.114

0.114

73

0.126

86

0.028

87/1

0.028

87/2

0.048

113

0.020

104/1

0.030

104/2

0.035

0.198

163

0.092

164

0.032

156/1

0.008

156/2

0.035

110/1/2

2.282

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद- बिलोदा - तीसगांव- खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8612 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम-खेरोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.010

466

योग 0.010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद - बिलोदा- तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8614- भू- अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- लबरावदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.042 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

160/3/2

0.021

160/3/1

0.021 योग .. 0.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लबरावदा- गरडावद - बिलोदा- तीसगांव- खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7310

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2019

पत्र क्र. 862 - प्रवा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- ब्यौहारी

(ग ) ग्राम-जमुनी

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.600 हेक्टेयर.

खसरा नं.

प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.077

1481

0.409

1482

0.065

1483

1553/1

0.049

योग .. 0.600

रीवा, दिनांक 5 सितम्बर 2019

पत्र. क्र. 906- प्रका- भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग ) ग्राम-कंदैला पैपखार

(घ) क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(1) अर्जित रकबा ( हेक्येटर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

819 0.041

0.040

1029

योग : 0.081

निरंक (ब ) शासकीय भूमि 0.081

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर की कंदैला माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2019

पत्र. क्र. 930-प्रका-भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग ) ग्राम- अटारी-574, क

(घ) क्षेत्रफल-0.054 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.025

359

ब-म. प्र. शासन की भूमि

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.025 354 0.029

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.029 अब का योग 0.054

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" शीर्ष कार्य पम्प हाउस निर्माण " में आने बालीनिजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

भाग 1 ]

7311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र. क्र. 932 -प्रका- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग) ग्राम- रघुराजगढ़ -574

(घ) क्षेत्रफल-0.188 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

660

0.082

0.106

1387

0.188

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 0.188

अब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" शीर्ष कार्य पम्प हाउस निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर दिनांक 1 सितम्बर 2019

प्र. क्र. 2अ -82 वर्ष- 2018-19.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- खंकनार

(ग ) ग्राम- डबालीखुर्द

(घ) अर्जित रकबा-21.44 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.320

405/ 1 ब

405/2

0.350

405/3

0.300

408

0.320

1.600

410

0.540

411

412

0.720

413

1.250

0.390

415/1

415/2

0.800

415/3

0.400 7312

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(2) (1)

420/1

0.640

0.700 420/2

0.700 420/3

0.600 421

422/1

0.970

2.000 422/2

3.200 422/3

0.810 422/4

424

3.330

0.700 425

0.400 430/1

0.400 430/2

योग .. 21.44

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- खकनार

(ग) ग्राम- डबालीकलां

(घ) अर्जित रकबा-47.160 हेक्टेयर.

अर्जनीय रकबा खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2) (1)

2.910 16/1

0.810 16/2

0.810 16/3

0.300 16/4

1.600 17/1

1.910 17/2

0.300 20/1

20/3

0.600

0.100 20/2

0.400 21/1

0.400 85/2

0.280 24/2

1.600 85/1

0.840 22

1.080 23

1.610 86

(1)

(2)

24/1

0.100

0.300

24/3

25/1

0.100

0.200

25/2

25/3

1.200

0.800

26

0.890

38

0.200

34

82

0.420

1.060

39

0.040

40

0.090

41

0.200

47

0.940

48

51

0.570

72

0.400

0.360

53

0.300

71

54

0.600

0.300

57

0.800

59

62

0.400

0.220

64

0.100

65

66

0.500

0.800

67

68/1

0.550

0.210

68/2

69

0.100

0.400

70

0.900

74

76

0.300

0.560

77

78

0.420

80

0.200

0.600

84

3.500

85/3 भाग 1 ]

7313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(2)

(1)

87

0.600

89/7

0.450

0.700

89/1

89/2

0.500

0.800

89/3

89/4

0.500

0.800

89/5

89/6

0.940

0.300

90/1

90/2

0.300

0.140

92

0.600

90/3

112

0.100

121

0.200

0.700

122/2

122/3

1.400

122/4

0.200

123/1

1,000

0.200

123/2

0,200

123/4

0.300

125

0.100

140/1

0.200

143/2

0.200

143/3

0.100

143/4

0.050

143/6

0.400

143/162

योग .. 47.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन भगतबाबा स्टोरेंज तालाब क्र. 1 योजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

बुरहानपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2019

भू-अर्जन- प्र. क्र...भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- खकनार

(ग ) ग्राम- करदली

(घ) अर्जित रकबा-17.44 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

30

1.55

1.00

31

0.60

32/3

32/4

0.40

0.60

86/1

86/2

0.30

86/3

0.20

1.25

87/1

87/2

1.25

87/3

1.60

2.36

88/1

88/2

0.80

89/1

0.83 7314

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

(2)

(1)

1.60

89/2

0.40

89/4

1.00

91/1

0.80

91/2

0.50

91/3

0.40

93/5

योग .. 17.44

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- खकनार

(ग) ग्राम-सावली

(घ) अर्जित रकबा-1.60 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2) 1.60

(1) 115

(2) सार्वजनिक प्रयोजन करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर ) योजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्र. 383 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन-( निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- सोनौरा चेक उतैली

(घ) क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.085

115/3/1

कुल रकबा . 0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना- मैहर बाईपास सड़क निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. 392- भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- इचौल

(घ) क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर (1) 951/1

(हे. में) (2) 0.100 0.100

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

7315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 सितम्बर 2019

क्र. 7291 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - मोहखेड

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम जाखावाडी, प.ह.नं. -72, ब. नं. - 196, रा . नि. मं.- इकलबिहरी (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -

कुल रकबा 01.162 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.510

50

0.002

52/1

0.070

49/1

0.060

47

0.070

49/2

(2)

(1)

49/3

0.070

0.040

45/2

0.340

52/2

कुल रकबा 01.162

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जाखावाडी जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , उपसंभाग सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

7316

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. B -5053-दो- 2-40-2019.- श्री अमिताभ मिश्रा, रजिस्ट्रार (परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 4 से 5 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्रा, रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6294-दो- 2-23-2017.- श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -6296- दो- 3-32-2006.- श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह के दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 6298- दो - 2-38-2019.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 जुलाई 2016 से 21 जुलाई 2018 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 6300- दो-2-102-2017.-श्री हृदेश , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर , दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्र. D- 6317-दो- 2-18-2016.- श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 31 जुलाई 2019 का, दिनांक 7 अगस्त 2019 का, दिनांक 10 अगस्त 2019 का, दिनांक 14 अगस्त 2019 का, दिनांक 21 अगस्त 2019 का, दिनांक 24 अगस्त 2019 का तथा दिनांक 28 अगस्त 2019 का कुल सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 6319-दो-2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 11 से 14 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6321-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 17 सितम्बर 2019 तक दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6323-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 3 सितम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6325-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

7317

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. D - 6327- दो-2-27-2014.- श्री पंकज गौड़, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 16 से 20 सितम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पंकज गौड़ , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज गौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र . D - 6329- दो- 2-49-2013 .- श्री के. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के

आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्र. D- 6272- दो- 2-57-2012.-श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 20 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार - कम - पी.पी.एस. , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के

आदेशानुसार,

अजय पवार, रजिस्ट्रार .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-10-11.41.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-10-11.41.Ordinary.