इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2019-आश्विन 24, शक 1941
क्रमांक 425]
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2019
क्र. 23-1 - स्था. - 2016- विधि निर्वा. 18068.- मध्यप्रदेश निर्वाचन ( राजपत्रित ) सेवा ( वर्ग एक एवं दो ) भर्ती नियम, 1993 में संशोधन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:-
" संलग्न संशोधन"
व्ही. एल. कान्ता राव , प्रमुख सचिव.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन ( राजपत्रित ) सेवा ( वर्ग एक और दो ) भरती नियम, 1993 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची- तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये-
अर्थात्ः-
अनुसूची-" तीन "
(नियम 8 देखें )
विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
सेवा या पद का
सेवा या पद का
विभाग का नाम
नाम जिस पर
नाम जिससे
पदोन्नति हेतु अपेक्षित अनुभव
पदोन्नति की पदोन्नति की
जानी है
(5)
(4)
जानी है (3)
(2)
(1)
-अध्यक्ष
5 वर्ष
1. सहायक
1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
विधि (निर्वाचन )
उप मुख्य
2. म. प्र. लोक सेवा आयोग का सदस्य - सदस्य
निर्वाचन
मुख्य निर्वाचन
-सदस्य
पदाधिकारी
पदाधिकारी
3. अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
849 850
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2019
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
-अध्यक्ष 5 वर्ष
स्टाफ आफिसर
2. निज सचिव
विधि (निर्वाचन )
निज सचिव
3. वरिष्ठ शीघ्रलेखक
4. अनुभाग अधिकारी
1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
-सदस्य 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग
-सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
5 वर्ष
-अध्यक्ष 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
-सदस्य 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग
-सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
5 वर्ष
-अध्यक्ष 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
-सदस्य 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग
-सदस्य
सहायक मुख्य
निर्वाचन
पदाधिकारी
5. प्रोग्रामर
सिस्टम एनालिस्ट
अनुभाग अधिकारी
6. सहायक ग्रेड-1
प्रोग्रामर
7. सहायक प्रोग्रामर
3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
5 वर्ष
-अध्यक्ष 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
-सदस्य 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग
-सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
-अध्यक्ष 5 वर्ष 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
-सदस्य 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग
-सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
-अध्यक्ष 5 वर्ष 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
-सदस्य 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग
-सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.
In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Election (Gazetted) Service (Class I & II ) Recruitment Rules , 1993 namely :-
AMENDMENT
In the said rules , for "Schedule- III " ,-the following Schedule shall be substituted, namely:-
SCHEDULE - III
(See rule-8)
Name of Department
Name of service or post towhich promotion is to be made (3) (1)
Name of service or Post from which Promotion is to be made (2)
Name of Members of Departmental Promotion Committee Experience required for promotion
(5)
(4)
5 Years 1. Chief Electoral Officer -Chairman
-Member 2. Member of M.P.P.S.C.
Deputy Chief
Electoral Officer
1. Assistant Chief Electoral Officer
Law (Election)
-Member 3. Addl./Joint Chief Electoral Officer.
850(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2019
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. Chief Electoral Officer -Chairman
Staff Officer
5 Years
Law
2. Private Secretary
(Election)
2. Joint/Deputy Secretary -Member Law Department .
3. Addl./Joint/Deputy -Member Chief Electoral Officer.
1. Chief Electoral Officer -Chairman
5 Years
Private Secretary
3. Senior Stenographer
2. Joint/Deputy Secretary -Member Law Department .
3. Addl./Joint/Deputy -Member Chief Electoral Officer.
1. Chief Electoral Officer -Chairman
5 Years
4. Section Officer Assistant Chief Electoral Officer
2. Joint/Deputy Secretary -Member Law Department.
3. Addl./Joint/Deputy -Member Chief Electoral Officer .
1. Chief Electoral Officer Chairman
5 Years
System Analyst
5. Programmer
2. Joint/Deputy Secretary -Member Law Department .
3. Addl./Joint/Deputy -Member Chief Electoral Officer .
1. Chief Electoral Officer Chairman
5 Years
Section Officer
6. Assistant Grade- I
2. Joint/Deputy Secretary -Member Law Department .
3. Addl./Joint/Deputy -Member Chief Electoral Officer.
1. Chief Electoral Officer Chairman
5 Years
Programmer
7. Assistant Programmer
2. Joint/Deputy Secretary -Member Law Department .
3. Addl./Joint/Deputy -Member Chief Electoral Officer .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एल. कान्ता राव , प्रमुख सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.