विध्यप्रदेश शार
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2019-आश्विन 25, शक 1941
क्रमांक 426]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019
संशोधन
अधि. क्र. 22- एफ- 1-33-2018 - अठारह 3.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 4 अक्टूबर 2018 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 41 - एफ- 1-33-2018-अठारह 3 में उल्लेखित सारणी के कालम क्र. 05 में उल्लेखित " काम बंदी " के स्थान पर " बंदी " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019
अधि. क्र. 22 -एफ-1-33-2018 -अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्र. 22- एफ- 1-33-2018- अठारह-3, दिनांक 17 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम , उपसचिव.
Bhopal , the 17th October 2019
AMENDMENT
Notice No. 22-F 1-33-2018 -XVIII- 3 . In the notice published in Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 41 -F- 1-33-2018 - XVIII - 3 , dated 4th October, 2018 , the word "Kram Bandi " mentioned in 5th column of the table, shall be read as " Bandi " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV NIGAM, Dy. Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.