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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 42, Part Part 1, 18 October 2019

Published 18 October 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
42
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-10-18.42.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्र

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2019- आश्विन 26, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2019

क्र. ई- 1-330-2019-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/ 28 /2019/AIS- I , दिनांक 21 अगस्त 2019 द्वारा सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे ( 2016 ) की सेवाएं आन्ध्र प्रदेश संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं.

2. सुश्री मिशा सिंह , भाप्रसे ( 2016 ) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर जिला रायसेन पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 5-952- आयएएस - लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री नरेश पाल कुमार, आयएएस . , (2003 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 30 सितम्बर से 18 अक्टूबर 2019 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नरेश पाल कुमार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नरेश पाल कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेश पाल कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

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क्र. ई- 5-1106- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री दिव्यांक सिंह , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, गुना ( वर्तमान में मसूरी ट्रेनिंग के दौरान सहायक सचिव, नीति आयोग, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 24 अक्टूबर से 23 नवम्बर 2019 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश ( जिसमें दिनांक 10 से 20 नवम्बर 2019 तक की अवधि एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में सम्मिलित है ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिव्यांक सिंह, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिव्यांक सिंह, आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिव्यांक सिंह, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. ई- 1-402-2019-5- एक. श्री संदीप जी. आर. , भाप्रसे (2013 ) , अपर कलेक्टर , जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, जबलपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2019

क्र. ई- 5-689 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा Birmingham UK में दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन के दौरान होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-769- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम , भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2019 तक,

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

चार दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-774- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का प्रभार श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-836- आयएएस - लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे, आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(3) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. ई. - 5-955 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अक्टूबर 2019 एवं 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे कलेक्टर, जिला नीमच की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सुश्री भव्या मिततल, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह गंगवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री भव्या मिततल , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी .

(5) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-1096- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अभिलाष मिश्रा, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा ( वर्तमान में मसूरी ट्रेनिंग के दौरान सहायक सचिव, रेलवे , नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 8 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिलाष मिश्रा, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिलाष मिश्रा , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिलाष मिश्रा, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. ई- 1-335-2014-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश भा.प्र.से. संवर्ग की चयन सूची वर्ष 2011 में राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश क्र. 14015/35/2019- AIS-I, दिनांक 29 अगस्त 2019 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त श्री आशीष सक्सेना को भारत सरकार द्वारा उनकी पुनरीक्षित वरिष्ठता व पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार उनके पुनरीक्षित आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नीचे तालिका की कंण्डिका ( 5 ) में अंकित काल्पनिक तिथि से भाप्रसे अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG) हेतु अर्ह हो गए हैं.

(2 ) अतः, राज्य शासन, श्री आशीष सक्सेना की पुनरीक्षित वरिष्ठता के क्रम में उनके पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार पूर्व में जारी आदेश क्रमांक ई -1-411-2016-5- एक (ए) , दिनांक 28 दिसम्बर 2016 के अनुक्रम में नीचे तालिका के कालम ( 5 ) में उनके नाम के समक्ष अंकित काल्पनिक/ वास्तविक तिथि से भा.प्र.से. (वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत तत्समय विद्यमान कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान ( रुपये 15,600-39,100 + 7,600 ग्रेड पे ) स्वीकृत करता है:-

स. क्र. अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

संशोधित आवंटित वर्ष ( भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का आदेश क्रमांक 14015/35/2019 -AIS -I , दिनांक 29 अगस्त 2019 अनुसार) (3)

2003 (1) 1. श्री आशीष सक्सेना ( 2005 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.

पूर्व में स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( JAG) की तिथि

पुनरीक्षित वरिष्ठता क्रम में संशोधित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की अर्हता अनुसार निर्धारित तिथि/ रा.प्र.से. , से भाप्रसे, में नियुक्तिदिनांक (4) 22-12-2015

(5) 1-1-2012 (काल्पनिक तिथि) 22-12-2015 (वास्तविक तिथि ) 7322

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. ई. - 5-826- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश को दिनांक 9 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक इकत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्र. ई. - 1-401-2019-5- एक. श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे (2005 ) , परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेकर उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) भी घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. ई - 1-63-2016-5- एक.- श्री एस. एस. कुमरे , भाप्रसे (2000 ) , तत्का. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिला उमरिया के विरुद्ध वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में मनरेगा कार्य में अनियमितता किये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना- पत्र एवं उस पर श्री कुमरे द्वारा दिये गये उत्तर एवं भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक डी-2-47-2011- 6-एक, दिनांक 30 मार्च 2019 द्वारा प्रकरण में प्रशासकीय चेतावनी जारी करते हुए प्रकरण बिना किसी दंड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किया गया.

(2) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व वर्षों के अवशेष भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी 2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी. उक्त बैठक में आवंटन

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों के साथ- साथ श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000 ) के नाम पर भी समिति द्वारा विचार किया गया था.

(3 ) छानबीन समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री एस . एस. कुमरे, भाप्रसे ( 2000 ) के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में उनकी पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखा गया.

(4) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के पश्चात् आवंटन वर्ष 2001 के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2014, आवंटन वर्ष 2002 के लिए दिनांक 04 नवबंर, 2015, आवंटन वर्ष 2003 के लिए दिनांक 23 फरवरी , 2016, आवंटन वर्ष 2004 के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 , आवंटन वर्ष 2005 के लिए दिनांक 18 दिसम्बर 2017 एवं आवंटन वर्ष 2006 के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए आयोजित छानबीन समिति की बैठकों में भी श्री एस . एस. कुमरे, भाप्रसे ( 2000 ) के नाम पर वरिष्ठता क्रम पर समिति द्वारा विचार किया गया. श्री एस. एस. कुमरे भाप्रसे 2000 के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण लंबित/विचाराधीन होने के कारण आवंटन वर्ष 2001 , 2002, 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में भी श्री कुमरे की पदोन्नति के संबंध में समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने के कारण उन्हें तत्समय प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति नहीं दी गई थी.

(5) भारत सरकार के निर्णय के परिक्रम में विभाग के आदेश क्रमांक डी- 2-47-2011-6-1, दिनांक 30 मार्च 2019 से श्री एस. एस. कुमरे भाप्रसे 2000 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण प्रशासकीय चेतावनी देते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये.

(6 ) विभागीय आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 के आलोक में श्री एस. एस. कुमरे, ( सेनि भाप्रसे-2000 ) की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के संबंध में छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 में रखे गये बंद लिफाफे को दिनांक 1 अप्रैल 2019 को खोला गया एवं श्री एस. एस. कुमरे, ( से . नि. भाप्रसे- 2000) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया.

(7) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है. अतः , राज्य शासन, द्वारा , विभागीय आदेश क्रमांक ई- 1-450-2012-5- एक, दिनांक 29 मई 2019 से श्री एस. एस. कुमरे, (से. नि. भाप्रसे- 2000) को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे में प्रवर श्रेणी वेतनमान में रुपये 37400-67000 +ग्रेड पे 8700 में काल्पनिक 7323 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2019 पदोन्नति ( Notional Promotion ) प्रदान करते हुए प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री कुमरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) की तिथि अर्थात् 01 जनवरी 2013 से निर्धारित किये जाने तथा काल्पनिक पदोन्नति एवं श्री कुमरे की सेवानिवृत्ति की अवधि में उन्हें पदोन्नत पद पर वेतन एवं भत्तों के एरियर्स की राशि " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर स्वीकृत नहीं की गई.

क्र. ई - 5-865- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2019 तक, छः दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही . किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) .

(8 ) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए उपयुक्तता के निर्धारण के लिए दिनांक 23 फरवरी 2016 को छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी. अतः श्री एस. एस. कुमरे के विरुद्ध पूर्व में प्रचलित विभागीय जांच बिना किसी दण्ड के समाप्त की गई है तथा उन्हें दिनांक 1 जनवरी 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए उपुयक्तता के निर्धारण के लिए दिनांक 23 फरवरी 2016 को छानबीन समिति की बैठक के संदर्भ में दिनांक 22 अगस्त 2019 को आयोजित रिव्यू छानबीन समितिकी बैठक में विचार किया गया तथा उन्हें अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया.

भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. ई. - 5-683- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 14 से 15 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

(9) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों में वरिष्ठता अनुसार श्री एस. एस. कुमरे सबसे कनिष्ठ ( अंतिम ) भाप्रसे अधिकारी थे. श्री कुमरे के नाम के ठीक वरिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती रेनू तिवारी है, जिन्हें छानबीन समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी 2016 में की गई अनुशंसा अनुसार अधिसमय वेतनमान उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 25 फरवरी 2016 से स्वीकृत किया गया है. साथ ही उक्त बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार आवंटन वर्ष 2000 के अन्य भाप्रसे अधिकारियों को आदेश क्रमांक ई-1-63-2016-5- एक, दिनांक 25 फरवरी 2016 से अधिसमय वेतनमान स्वीकृत किया गया है. अतः श्री एस. एस. कुमरे को भी आदेश क्र. ई -1-63-2016-5- एक, दिनांक 25 फरवरी 2016 से अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 10,000 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion ) प्रदान की जाती है .

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019 ( 10 ) अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री एस. एस. कुमरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) की तिथि अर्थात् दिनांक 25 फरवरी 2016 से लेकर सेवानिवृत्त की तिथि 31 मार्च 2019 तक की अवधि के वेतन भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती , मुख्य सचिव.

क्र. एफ 1-98-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2019 तक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु Phoenix Settlement Trust and Gandhi Peace Foundation के आमंत्रण पर डरबन ( दक्षिण अफ्रीका ) की विदेश 7324

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

यात्रा ( Ex - India Tour ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश यात्रा के दौरान Phoenix Settlemnet Trust and Gandhi Peace Foundation डरबन ( दक्षिण अफ्रीका) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, यात्रा पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1 (ए) 119-2011- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध, जबलपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनाांक 16 से 28 सितम्बर 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 सितम्बर 2019 तथा 29 सितम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित चार धाम (गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ ) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री आर. के. अरूसिया स्वयं 2. श्रीमती मंजू अरूसिया पत्नी (2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, का चालू कार्य श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे. सहा. महानिरीक्षक (महिला अपराध ) जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरूसिया,. भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति यादव, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 17(ई )43-2009-इक्कीस-ब ( एक ) -4580-2019.-ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्र. 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब( एक) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित भाग 1 ]

7325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

पदस्थापना का स्थल

न्यायाधिकारी का नाम

अनु- क्रमांक

(3) (1)

(2)

मनावर " 27. श्री कलाम सिंह मेडा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मनावर.

सारणी

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम

(6)

(5)

(4)

मनावर".

मनावर

धार

F. No. 17 (E)43-2009-XXI - B ( 1 ) 4580-2019 .-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009- 2251 -XXI- B (I) 13 , dated 10th May 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table , for serial numbers 27 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

Place of Posting Name of Nyayadhikari

(2)

(3) (1)

Manawar "27. Shri Kalam Singh Meda, 1stCivil Judge , Class - 1 , Manawar.

TABLE

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(4)

(5)

(6) Dhar

Manawar

Manawar." फा. क्र. 17 (ई)44-2013 - इक्कीस- ब( एक )-4657-19.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 )3476- 2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-

उक्त अधिसूचना में,

1.

संशोधन

सारणी में, अनुक्रमांक 13 एवं 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

जिले का नाम

क्रमांक

"13.

(2) गुना

मंदसौर

(1) 22 .

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम

(3)

श्री अशवाक अहमद खान , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना श्री इन्द्रजीत रघुवंशी, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर . " 2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

7326

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

F. No. 17 (E) -44-2013 -XXI - B- (One) 4657-2019 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ), the State Government hereby , makes the following further amendment in this Department Notification F- No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th Sepetember 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 20th September 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notification ,

1.

Inthe table, for serial number 13 and 22 and entries relatiang thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

Name of District (2)

Name & Designation of the Judge (3)

S. No. (1)

Guna

Shri Ashwaq Ahmed Khan , 1st Additional Sessions Judge , Guna "13. 22.

Mandsaur

Shri Indrajeet Raghwanshi , Vth Additional Sessions Judge , Mandsaur . " .

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .

शुद्धि- पत्र

भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009- इक्कीस -ब ( एक) -4579-2019.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्र. 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 43-2009- इक्कीस- ब( एक ) -2721-2019, दिनांक 22 मई 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 7 जून 2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है , अर्थात्ः- " उक्त अधिसूचना में, हिन्दी प्रति में , सारणी में, अनुक्रमांक 8 के सामने कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) , प्रविष्टि " सेंधवा " के स्थान पर, प्रविष्टियां " 1. सेंधवा, 2. बड़वानी " पढ़ी जाए. "

CORRIGENDUM

F. No. 17 (E) -43-2009 -XXI- B-(One) 4579-2019 .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , issue the following Corrigendum in respect of this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009 -XXI - B ( 1 ) 2721-2019 , dated 22nd May 2019 , which was publised in the Madhya Pradesh Gazette, Part- I , dated 07th June 2019 , namely :-

"In the said Notification in Hindi version in the table , against serial number 8, in column No. (5) and (6) for existing entry sendhwa the entries " 1. Sendhwa 2. Barwani " be read .

भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2019

फा. क्र.1-2-90 - इक्कीस - ब( एक) -4660-2019.- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित सेशन न्यायाधीशों को कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित जिलों के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्:-

सारणी

जिला (2)

सेशन न्यायालय (3)

क्रमांक (1)

"1 . 2.

डॉ. सुभाष कुमार जैन, सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.".

अनूपपुर बुरहानपुर 7327 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

F. No. 1-2-90-XXI - B- ( 1 ) -4660-2019 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) , Act, 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints the Additional Sessions Judges mentioned in column (3 ) , as Special Judges for districts mentioned in column (2) , of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S. No.

Sessions Court (3)

Districts (2)

(1)

"1.

Anuppur

2.

Dr. Subhash Kumar Jain , Sessions Judge, Anuppur Shri Virendra S. Patidar , Sessions Judge , Burhanpur. " .

Burhanpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 1 (सी) 5203, 5167- एट्रोसिटीज-इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शाजापुर के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत श्री अम्बर वारसी , ( नामांकन क्र. एम. पी. / 1172/2008 ) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री अम्बर वारसी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12 जुलाई 1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी .

श्री अम्बर वारसी, को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) -अन्य व्यय - 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उप योजना ( सबस्कीम ) योजना ( 5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री अम्बर वारसी, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, शाजापुर को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

[ भाग 1 7328

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्र. एफ- 1-3-2016- इकतालीस - 2.- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2016 द्वारा जारी की गयी मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. Clause 7.2.3 ( c) -Land related benefits :

कंडिका क्रमांक 7.2.3 (c) के अनुलग्नक1 के बिन्दु क्र. 1 में Type of applicant में IT unit /ITeS Unit के बाद Data centre तथा Ratio of land use के कॉलम में IT/ITES/ESDM के बाद को Data centre जोड़ा जाता है. उक्त संशोधन के उपरान्त संशोधित परिशिष्ट-1 संलग्न अनुसार होगा.

2. Clause 7.2.5- Criteria for determination of area of land that can be allotted :

कंडिका में अंकित पैरा * Core operation means the number of people employed for the main economic activity of the unit and shall exclude people employed in support services such as security guard , gardening , drivers etc. के उपरान्त निम्नानुसार नोट अंकित किया जाता है:-

Note :- This criteria will not be applicable for establishment of Data Centers .

3. Clause 7.8 - IT Investment Promotion Assistance को विलोपित किया जाता है.

4. Clause 7.13 - Entrry Tax Exemption को विलोपित किया जाता है.

5. Clause 7.15 -Assistance in Marketing ( a) को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

a. All eligible units shall be entitled to receive 50 % subsidy on expenses incurred for participating in designated National/International exhibitions/events etc. subject to a maximum limit of Rs . 2 Lakhs for International and 1 Lakh for National events . This incentive shall be available to a unit once in a financial year , calculated separately for domestic & international event.

6. Clause 7.17 -Special Package BPO/BPM में उल्लेखित ITeS को विलोपित किया जाता है.

7. कंडिका 7.17 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 7.18 स्थापित की जाती है: -

7.18 Benefits for data Centres-Data Center with minimum proposed investment of Rs . 10 Crores will be entitled to avail only Land Related benefits under this policy.

भाग 1 ]

7329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

परिशिष्ट-1

Ratio of land use

Sl . No.

Type of Land

Type of Applicant

(2)

(3)

IT/ITES/ ESDM/ Data Center (4) (1)

85% 1

Developed land and Raw land

IT Unit/ITeS unit/Data Center

60% IT Unit/ITeS

Developed and raw land

2

85% ESDM Units

Developed land and Raw land

85% 3

Raw land

Developer ofan IT Investment Area

60%

Raw Land

Developer of an IT Investment Area

Non- IT use permissibility

Ancillary/ Commercial/other Industry/Residential

Rebate on cost of land (7)

(6)

(5)

15%

75%

Up to 15% of the usable land/built -up area for non - IT purposes .

40%

50%

Up to 40% of the usable land/built -up area for non - IT purposes .

75% 15%

Use of land only for ESDM purposes. Sub- lease as per the Industrial Promotion Policy, 2014

50% 15%

Can sub - lease 85% usable land/ built- up area to IT/ITES /ESDM units and remaining 15% for only ancillary activities

25% 40%

Can sub - lease 60 % usable land/ built-up area to IT/ ITES / ESDM units and remaining 40% for only ancillary activities [ भाग 1 7330

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. एफ- 1-3-2016- इकतालीस 2.- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2018 द्वारा जारी की गयी मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

1 (1 ) Clause 3 ( ii ) Roles of Committee में दर्शाये गये लाभ की सूची के सरल क्रमांक ( 5 ) IT Investment Promotion Assistance एवं (9) Entry tax exemption को विलोपित किया जाता है.

(2) Clause 6 Land related Benafit के Form 24- About Lease Deed का clause 27 No change in ownership को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

27 Change in ownership

i. Lessee shall not change the constitution of ownership within three years from the date of execution of the Lease Deed .

ii . After three years from the date of execution of Lease Deed, on the basis of change in the constitution of ownership of the unit, the Lessee may with the prior permission from the Lessor in writing and by paying the required fees or charges ascertained by MPSEDC, get the Lease Deed amended as per applicable laws and cost of such changes shall be paid by the lessee . Provided that the land use after the change in constitution of ownership shall remain within the scope of the policy/ scheme in force.

iii . This clause shall apply to all unless , the lessee is a company duly registered and listed in a recognized stock exchange in India .

In case of declared sick units/ court cases/ insolvency proceedings or any other legal action due to which title of the unit get affected or otherwise the Lessor will take action/decision as per the said rules/directions/ applicable laws .

Clause 6- Land related Benefit के Form 24 - About Lease Deed का clause 34 Sub -Letting and assignment -को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

34. Sub - Letting and Assignment

Subject to the provisions of this clause the lessee may sub - lease the land or any building, or part thereof, constructed on the demised premises as per the permissible FAR under its sub - lease provided .% of such building or part thereof can be used 7331 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

for IT/ ITES /ESDM activities and ........ % for non IT /ITES/ESDM activities as per the terms of allotment to the lessor . Also provided that:

i) The Lessee shall not Sub Lease any such part without prior permission in writing from the Lessor in this regard ; and

ii) The execution of such Sub Lease shall not absolve the Lessee of its obligation to ensure employment of the minimum number of employees provided in this lease deed on its own . The employees hired by the Sub Lessee (s ) shall not be counted to the credit of the Lessee for this purpose. That is to say , notwithstanding the number of employees engaged by the sub - lessee, the lessee shall continue to be liable to ensure employment to minimum number of employees of the nature provided in this lease deed in proportion to the total plot area of the original lease between the present Lessor and the present Lessee . The Lessee will complete construction of the area proposed to be used for IT purposes before subleasing the permissible area ; and also The Lessee shall have the right to collect Sub Lease rent from the Sub Lease (s) .

The Sub Leasing mentioned above cannot be conflicting or contradictory to the provision of the lease deed. " iv)

v) The terms and conditions of main lease deed shall apply and be binding on sub lessee.

vi) The period of sub lease shall never exceed the last date fixed for the expiry of the present lease . All subsisting sub leases shall be co-terminus with the present lease and would automatically come to an end upon expiry of the term of the present lease or upon premature termination of the present lease as per terms of this lease deed, without any further notice to the sub -lessee .

vii) The sub lessee sha!! be bound to obtain necessary consents , permissions , approvals as may be required under any law and for in main lease as applicable from time to time from appropriate authorities .

viii) In case of any breach or default committed by sub lessee, the lessee shall be responsible and liable and in such circumstances the lessor shall exercise all such rights and powers as available to him under main lease deed and under the said Rules as amended from time to time against the main Icssee as well as sub lessee.

ix) The sub lessee shall not further sub lease/assign or otherwise transfer or shall create any third party interest whatsoever in the demised land/building or part thereof.

x) The lessee shall provide to the lessor a copy of sub - lease deed, contract or any agreement entered into with the Sub - lessee in respect of the demised land and building constructed thereon .

xi) In case of default of payment of lease rent or any dues either by lessee or by Sub- lessee the lessor shall have right to demand and recover the same either from lessee or Sub- lessee and vice versa or from both lessee and sub lessee as provide in the main lease deed.

7332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(4) Clause 6 Land related benafit के पैरा From (b) (d) में उल्लेखित टेबल को संशोधित कर निम्नानुसार संशोधित टेबल प्रतिस्थापित की जाती है:-

Ratio of land use

Sl . No.

Type of Land

Type of Applicant

IT/ITES/ ESDM/ Data Center (4)

(3)

(1) (2)

85% 1

Developed land and Raw land

IT Unit/ ITeS unit/Data Center

60% IT Unit/ITeS

Developed and raw land

85% 2

ESDM Units

Developed land and Raw land

85%

Raw land

3 Developer of an IT Investment Area

Raw Land

60% Developer ofan IT Investment Area

Non- IT use permissibility

Ancillary/ Commercial*/other Industry/Residential

(6)

Rebate on cost ofland (7) (5)

75% 15%

Up to 15% of the usable land/built -up area for non - IT purposes .

50% 40%

Up to 40% of the usable land/built -up area for non - IT purposes .

75% 15%

Use of land only for ESDM purposes . Sub- lease as per the Industrial Promotion Policy, 2014

50% 15%

Cansub - lease 85 % usable land/ built -up area to IT/ ITES /ESDM units and remaining 15 % for only ancillary activities

25% 40%

Can sub - lease 60% usable land/ built-up area to IT/ITES /ESDM units and remaining 40 % for only ancillary activities

* Food Courts , Hospitals , Shopping Malls , Residential Complex, Schools , Star Hotels , and other entertainment facilities .

7333 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(5) Clause 6( f) - Criteria for determination of area of land that can be allotted- के पैरा( 1 ) को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

1) A unit would be eligible for allotment of land as given below: -

S.No Sector

Maximum area that can be

allotted at concessional rates

Maximum allotables area on concessional rates 1

IT

1 acre per every 100 people employed in core operations *

2

ITeS

25 acres

1 acre per every 150 people

employed in core operations

3

ESDM

1 acre per every 50 people

employed in core operations

!

* Core operation means the number of people employed for the main economic activity of the unit and shall exclude people employed in support services such as security guards , gardening, drivers etc.

Note : - This criteria will not be applicable for establishment of Data Centers .

(6) Clause 11 - IT Investment Promotion Assistance को विलोपित किया जाता है । (7) Clause 12-Reimbursement on Skill Gap Trainings के पैरा (v) को विलोपित किया जाता है।

(8) Clause 16 - Entry Tax Exemption को विलोपित किया जाता है ।

(9) Clause 18- Assistance in Marketing के पैरा (i) एवं (iii) को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

18 (i ) The application for availing marketing assistance shall be submitted in the Form- 11.For individual units along with necessary documents within three months from the end of financial year.

18(iii) All eligible units shall be entitled to receive 50 % subsidy on expenses incurred for participating in designated National /International exhibitions/events etc. subject to a maximum limit of Rs . 2 Lakhs for International and 1 Lakh for National events . This incentive shall be available to a unit once in a financial year, calculated separately for domestic & international event .

Note: Respective changes will be made in Form 11 .

[ भाग 1 7334

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

( 10) कंडिका 20 के पश्चात् कंडिका-20 (A ) निम्नानुसार स्थापित की जाती है:-

Clause 20(A) - Benefits for data Centres-

Data Center with minimum proposed investment of Rs10Crores will be entitled to avail only Land Related benefits under this policy.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2019

सूचना

क्र. एफ- 3-61-2015- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3037- टीसी-41 - इन्दौर- उपा-नग्रानि-2015 , दिनांक 27 मई 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(4)

(2)

3.156

(1) 1

(5) आवासीय एवं मार्ग

(3) 253 , 254 ,

नायता मुण्डला

256/2.

(6) यातायात के अन्तर्गत बस टर्मिनल (आईएसबीटी स्थापना हेतु ) एवं मार्ग.

योग .. 3.156

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

संसदीय कार्य विभाग

(बी विंग , द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन )

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एक (3 ) 14-2017-03- अड़तालीस. श्री रविन्द्र महाड़िक , अनुभाग अधिकारी , संसदीय कार्य विभाग को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये दिनांक को सेवानिवृत्त किया जाता हैः-

नाम, पदनाम एवं एम्पलाई कोड क्र. सेवानिवृत्ति दिनांक

पता (4)

(2)

सा.भ. निधि खाता क्र. (3)

(1)

30-6-2020 अपराह्न

शासकीय आवास क्र. 95 ए/38,

एस.जी.एस./एन.एम.पी./ 1933

तुलसी नगर, भोपाल

पिन-462003.

श्री रविन्द्र महाड़िक, अनुभाग अधिकारी , एम्पलाई कोड-051009630

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. राजोरिया, अवर सचिव.

7335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2019

परिशिष्ट-3 ( अ )

क्र. एफ- 25-53-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का सं. 16 ) की धारा-34 ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन क्षेत्र जिससे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9- X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी: -

अनुसूची

जिला-होशंगाबाद, तहसील- बाबई , वनमण्डल-होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र-सोहागपुर

निर्वनीकरण के

अ.

वन कक्ष का निर्वनीकरण हेतु वनखण्ड

का नाम

क्षेत्रफल ( हे. में. ) क्र.

निर्वनीकरण किये जाने वाले वनक्षेत्र कीसीमाए (6)

कारण का संक्षिप्त विवरण

(5)

क्रमांक (3)

(4) (1) (2)

174.00 1

(पुराना) कक्ष

पहनतला "ए" क्र. पी.एफ-114 (नया) कक्ष क्र. पी.एफ-187.

उत्तर सीमा- नई कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 106 से 121 तक वनखण्ड पहनतला " ए " संरक्षित वन.

पूर्व सीमा- कृत्रिम लाइन मुनार क्रमांक 121 से 130 और नाला सीमा होते हुए कृत्रिम मुनार क्रमांक 130 से 465 तक कक्ष क्रमांक 188 की पश्चिमी सीमा और 465 से 464/1 तक.

भारत शासन की स्वीकृति क्रमांक F. No.8 . 20/2017 FC दिनांक 6-7-2017 की शर्त क्रमांक -1 केपालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये वनग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है.

दक्षिणी सीमा- नई कृत्रिम लाइन मुनार क्रमांक 464/1 से 83/14 तक.

पश्चिम सीमा- कृत्रिम लाइन मुनार 83/14 से मुनारा क्रमांक 106 तक.

नोट:- प्रस्तावित रकबा के बाहारी सीमा के आक्षांश एवं देशांत ( 1 ) 22° 39'13.29 ″ N , 78 ° 2′42.69 " E , (2 ) 22 ° 38'7.26 " N, 78 °3'40.94 "Ε (3 ) 22 ° 38'4.31 " N , 78 ° 3'24.29 " E ( 4 ) 22 ° 38'21.25 " N, 78 ° 2'34.14 " E

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ- 25-53-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-53-2019- दस 3 , दिनांक 3 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

7336

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

Bhopal , the 3rd Ocotber 2019

F- No. 25-53-2019- X- 3 . In exercise of power conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as protected Forest by the Notification Number 9 - X/ 58 , Date 10th July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in "Mahdya Pradesh Gazette " and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-

SCHEDULE

District-Hoshangabad, Tehsil Sohagapur , Forest Division- Hoshangabad Forest Range-Sohagapur

Brief description of reasons

for Denotification

S. No.

Forest Block

Forest Comp . No.

(2)

(3)

Area for denotified (Нес.) (4) (1)

174.00 1

"A" Pahantala ( Old) PF- 114(New) PF- 187

Boundaries of handed over forest land (6)

(5)

North-New Cut line from Pillar No. 106 to 121 .

Relocation of village from Satpura tiger Reserve vide the Sanction Issued By MOEF & CC Letter No/F . No. 8-20/2017 Date 6-7-2017 .

East-Artificial cut line for Pillar No. 121 to 130 and Nalla for Pillar No. 130 to Pillar No. 465 Western Boundary of compartment P- 188 and from pillar 465 to 464 .

South-New cut line from Pillar No. 464/1 to 83/14.

West Afritficial Cut line for Pillar No 83/14 to pillar No. 106 ..

Note : Latitude & Longitudre of Proposed Area ( 1 ) 22°39'13.29 ″ N, 78 ° 2'42.69 " Ε, (2 ) 22 °38′7.26 " N , 78°3'40.94 "Ε ( 3 ) 22°38′4.31 " N, 78° 3′24.29" E (4) 22° 38'21.25 " N , 78 °2'34.14 " Ε

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

H. S. MOHANTA, Secy .

7337 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 87-रीडर- 2019-प्र. क्र. 45- अ- 82-19-20

मन्दसौर, दिनांक 29 अगस्त 2019 (राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1 )तहत) चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम परियोजना प्रशासक, एस.एस.पी.आई.यू. शामगढ के व्दारा गरोठ सुक्ष्म सिचाई परियोजना हेतु ग्राम कुकडेश्वरा तहसील भानपुरा की भूमि जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला- मन्दसौर तहसील- भानपुरा ग्राम कुकडेश्वरा सर्वे नम्बर 812 रकबा 0.060 है .

अनुसूची (1 )

स. कं.

विवरण

अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)

असिंचित

सिंचित

कुल 2

3

4

1

5

0.060

0.060

1

0.000

कुकडेश्वरा

0.060

0.060

योग

0.000

अनुसूची (1 )

गरोठ सुक्ष्म सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ग्राम कुकडेश्वरा

पूर्वअर्जीत रकबा

निजी रक्बा

कुल अर्जित रक्बा क.

सर्वे नं.

कृषक नाम

हेक्टर

सिंचित

हेक्टर

1

1.356 0.060 0.060

812

धापूबाई बैवा भुवानीराम, कारूलाल बंशीलाल पिता भुवानीराम जाति गुर्जर निवासी कुकडेश्वरा

0.060

1.356

0.060 कुल हेक्टयेर

नोट:- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 7338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. 77-रीडर- 2019-प्र. क्र. 45-अ-82-19-20

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमात से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1 ) तहत) चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग गांधीसागर के व्दारा परासली तालाब योजना का पुरक प्रकरण हेतु ग्राम आंकली शिवदास तहसील शामगढ की भूमि जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति , के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर नाही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला-मन्दसौर तहसील- शामगढ ग्राम आंकली शिवदास सर्वे नम्बर 566 / 2,579/ 2,580/ 2,601/ 2 कुल रकबा 0.400 है.

अनुसूची (1 )

विवरण

स. कं.

अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है. )

असिंचित

सिंचित

कुल

4

5

3

2

1

0.400

0.400

0.000

1 आंकली शिवदास

0.400

0.400

0.000

योग

अनुसूची (1 )

ग्राम आंकलीशिवदास, की भूमि परासली तालाब हेतु

निजी रक्चा

कुल अर्जित रक्या

पूर्वअर्जीत रकबा

सर्वे नं.

क.

कृषक नाम

सिंचित

हेक्टर

हेक्टर

0.400

566/2,579/2,580/2,601 /2 ,

मेहनलाल पिता रामचंद्र जाति खाती 1 निवासी शामगढं

0.400

0.400

0.400

कुल हेक्टयेर

नोट:- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पत्र क्र. 4349-प्रवा. - 2019

राजगढ़ , दिनांक 26 सितम्बर 2019 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में खण्डारबे सिंचाई परियोजना तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम मोतीपुरा एंव खण्डारबे के लिए पाल, डूब एंव वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेत आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

(1 ) खण्डारबेह तालाब के ग्राम मोतीपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

गंगाराम,खेमा, रामचन्द्र पिता नाथू

1

पुरालाल, डूंगर, भवंरीया पिता किशोर गंगाबाई बेवा किशोर जा. चमार

योग

कनीराम, मांगीलाल पिता धुलजी लोडा 2

योग

हरीबगस पित घीसा लोडा

3

योग

4

पुरीलाल पिता रामसिंह नन्दुबाई पति रामसिंह जा. लोडा

योग

भंवरलाल पिता गंगाराम लोडा

5

योग

शिवसिंह पिता छीता लोडा हि.1 / 2 मांगीलाल किशन मंथरी बेवा किशन लोड़ा हि 1/2

80/2

250/104/1

6

खसरा क . भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

5

0.190

0.190

104/35

0.251

0.251

104/36

0.328

0.328

104/48

3

0.769

0.769

0.056

0.056

41,42/1

0.156

43/1

0.156

2

0.212

0.212

0.393

0.393

239/104

1

0.393

0.393

0.267

35

0.267

1

0.267

0.267

0.455

36/1

0.455

1

0.455

0.455

37

0.012

0.012

0.012

38

0.012

0.114

0.114

80/1

0.113

0.113

0.582

0.432、

0.583

0.422

250/104/2

39/1

39/2

40/1

40/2

योग

10

0.057

0.057

0.056

0.056

0.348

0.348-

0.348

0.348

2.225

1.914 7340

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

मांगीलाल, फूलचन्द पिता गंगाराम लोडा 7

योग

8

कवंरलाल,गोरधन, अमरसिंह पिता शंकरलाल दोलीबाइ बेवा शंकरलाल जाति लोडा

योग

मु.कंचनबाई बेवा पन्नालाल मदनलाल पुरसिह 9

पिता पन्ना लोडा

योग

मांगीलाल पिता हरलाल लोडा

10

खसरा क . भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

4

5

3

0.157 0.157

43/2

0.270 0.270

87/2

0.427 2

0.427

0.157 0.157

43/3

0.157

1

0.157

0.265 0.265

34/1/1

0.109 0.109

78/3

2

0.374 0.374

0.012 0.265

34/1/2

0.057

0.057

203/104/2

योग

रामलाल पिता जगन्नाथ लोडा 2

0.069 0.322

0.020

0.028

34/2/1

0.060

0.060

236/104/1

11

योग

कंवरलाल पिता अमरा लोडा

12

योग

भेरू पिता अमरा लोडा

13

योग

कंवरलाल, रामस्वरूप , राजाराम पिता

14

बापूलाल, प्रमबाई पत्नि बापूलाल , रेशमबाई पत्नि बापूलाल मेथीबाई , अनारबाई, ममताबाई , चन्द्रकला पुत्री बापूलाल कस्तुरीबाई बेवा मांगीलाल लोडा नि. मोतीपुरा

योग

देवसिंह, देवीलाल पिता नन्दा लोडा

15

योग

पुरा, नारान पिता कालूलोडा

16

योग

रामलाल, भेरिया,कनीराम, हजारी पिता जगन्नाथ 17

योग

रामचन्द्र पिता हीरा लोडा

18

48

0.356

0.110- 88/1

0.129

0.129

4

0.573

0.319

47/3

0.220

0.250

1

0.250

0.220

47/2

0.249

0.177

1

0.177

0.249

45

0.405

0.405 69

0.559

0.040 84

0.138

0.138 83

0.065 0.065

82

0.304 0.304

5

0.952 1.471

70

0.380

0.150

0.178. 0.178

93/2

2

0.558

0.328

0.178

93/1

0.178

91

0.132

0.132 92/1

3

0.310

0.310

89

0.053

0.030

1

0.053

0.030

74

0.024 0.024

75

0.057

0.057

203/104/1

0.132

0.132

235/104/1

योग

4

0.213

0.213 भाग 1 ]

7341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

देवा पिता खेमा किशन पिता कनीराम लोडा 19

योग

चम्पा पिता कालू लोडा

20

योग

चम्पा पिता कालू जडावबाई पुत्री कालू लोडा 21

योग

22

मु.हीराबाई बेवा पुरीलाल , मांगीलाल अमरलाल, बापूलाल,राधेश्याम पिता पुरीलाल लोडा

योग

अमरलाल,गोपीलाल,कस्तुरीबाई बेवा गोपीलाल 23

योग

रामचन्द्र पिता नाथु चमार

24

खसरा क . भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

5

4

3

0.024 0.024

77

0.024 0.024

1

0.072 0.072

78/1

0.072 0.072

1

0.079 0.079

79/1

0.079

1

0.079

0.080 0.080

79/2

0.022 0.022

76/2

0.102 2

0.102

0.080 0.080

79/3

0.022 0.022

76/3

0.102 2

0.102

1.000 1.173

104/23/6

योग

लालसिंह पिता श्रीलाल मु.भुलीबाई बेवा श्रीलाल जाति लोडा

25

योग

भदनलाल पिता पन्नालाल जाति लोडा 26

1.000

1

1.173

0.235 0.235

46/1

0.166 0.166

238/104

0.190 0.190

204/104

0.077

0.077

214/104

0.668 4

0.668

0.165. 0.165

178/104/3

योग

जगन्नाथ पिता उंकार लोडा

0.165 0.165

1

0.131 0.131

235/104/2

27

योग

भेरू पिता जगन्नाथ लोडा

0.110 0.110

78/2

0.241 0.241

2

0.060- 0.060

236/104/2

28

योग

कनीराम पिता जगन्नाथ लोडा

0.129 0.129

88/2

0.189 2

0.189

0.060 0.060

236/104/3

29

योग

हजारी पिता जगन्नाथ लोडा

0.130 0.130

88/3

0.190 0.190

2

0.059 0.059

236/104/4/4

30

योग

दौलतराम पिता मानसिंह लोडा

31

0.130 0.130

88/4

0.189 2

0.189

0.166 0.166

237/104

योग

भवरलाल पिता घीसा हि.1 / 2 गंगाराम 32 आ० मानसिंह हि० 1/2 लोडा

योग

0.166 1

0.166

0.1.60 0.160

90/1

0.170 .

0.170

86/1

0.330

0.330 2 7342

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

कमलीबाई पति भंवरलाल लौडा

33

योग

34

कंवरलाल ,गोरधन,अमरसिंह, पिता शंकरलाल दोलीबाई बेवा शंकरलाल लोडा

योग

करणसिंह हरकचन्द्र पिता भंवरलाल नि.ग्रा.

35

योग

36

चम्पा, प्रभु पिता कालू जडाव पुत्री कालू जाति लोडा नि.ग्राम

योग

37 भवंरलाल पिता गंगाराम जाति लोडा नि.

योग

38

बापुलाल पिता खेमा जाति चमार नि.ग्राम

योग

खण्डारबेह

बजेसिंह पिता मांगीलाल बक्सू पिता उंकार 39

योग

40 रतन, प्रभु, कालीबाई पिता रामसिंह लोडा

योग

भांग्या पिता नन्दा गोपी पिता प्यारा 41

योग

मांग्या पिता नन्दा जाति लोडा

42

योग

कुल योग

महायोग

खसरा क . भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

5

0.079 0.079

90/2

0.085

0.085 86/2

2

0.164

0.164

0.135 87/1

0.135

1

0.135

0.135 0.190

0.020 202/104

1

0.020- 0.190

0.021

0.021 76/1

1

0.021

0.021 0.107

0.107- 44/1

1

0.107

0.107 1.173

0.913 104/23/7

1

1.173

0.913 74

14.358

12.463 35

0.821

0.821 36

0.659

0.659 37

0.154 0.154

50/70

0.405 0.405

0.028

0.028 50/99

5

2.067

2.067 38

0.934

0.720 1

0.934

0.720 50/118

0.773

0.523 1

0.773

0.523 0.482

50/71

0.404 1

0.482

0.404 8

4.256

3.714 82

18.614

16.177 नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 7343 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

पत्र क्र. 4351 - प्रवा.- 2019

(अन्तर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013)

आवश्यकता

प्रकरण क्रमांक ./अ-82/. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में खोखरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित निजी भूमि तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम सेमलाबेह के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रायोजन के लिये है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि की अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची: -

खोखरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित निजी भूमि:- ग्राम सेमलाबेह

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

रकबा हेक्टे. मे हेक्टे. में

4

5

2

3

1

0.147

0.147

1

51/1

0.084

0.084

48/1

अमरसिंह , पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.121

0.241

98/31/1

योग

3

0.472

0.352 2

0.147

0.147

51/2

बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.084

0.084

48/2

0.083

0.083

48/3

0.222

0.222

50/2

0.120

0.240

98/31/2

0,656 योग

0.776

5

3

0.147

0.147

51/3

कालुसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.120

0.240

98/31/3

0.267 योग

2

0.387

4

0.223

0.223

50/1

शांताबाई पति प्रभूलाल जाति भील पता निवासी ग्राम हरजीपुरा भूमि स्वामी

0.223

0.223

50/3

योग

2

0.446

0.446 [भाग 1 7344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

खसरा नंबर

स.क्र..

प्रभावित कृषक का नाम

रकबा हेक्टे. मे

प्रभावित भूमि हेक्टे. में

5

3

4

2

1

0.190 5

55

0.190

0.063 बीरमसिंह पिता गंगाराम जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.063

56/2

0.253

0.253

2

योग

6

0.670

0.670

56/1

गंगाराम पिता गुलाब जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.670

0.670

1

योग

0.267 7

0.267

193/47

पूरीबाई पति मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.455

0.455

211/47/2

0.722

0.722

2

योग

0.543

0.543

8

152/47

0.150

0.150

भगवानसिंह पिता लक्ष्मण, जतनबाई बेवा लक्ष्मण जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

212/47

0.166

0.166

213/47

0.859

0,859

योग

3

9

1.000

1.000

31/2

भवरलाल पिता मांगीलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.000 योग

1.000

1

5.225

5.585

21

कुलयोग ग्राम सेमलाबेह:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

7345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 4- अ-82-2018-19- क्र. 4353

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास आर पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में बालदिया तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बालदिया एवं रावतपुरा के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि:- ग्राम बालदिया

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 प्रेमसिंह पिता देवीराम, कमलाबाई पति प्रेमसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

2 संतोष पिता प्रभूलाल, सुन्दरबाई पति संतोष जाति चमार नि ग्राम भूमिस्वामी

योग

3 रतनलाल, पिता मांगीलाल, द्रोपदबाई पति रतनलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 गोकुलप्रसाद पिता प्यारजी, छमूबाई पत्नि गोकुलप्रसाद जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

5 प्यारजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6 भोनजी पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

7.अमरलाल, नर्बदीबाई , संमतबाई , केसरबाई, भंवरबाई पिता रामलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

8 घीसीबाइ बैवा लक्ष्मण , सांवरलाल, ग्यारसीराम पिता लक्ष्मण जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

9 मदनलाल पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टे.) कुल रकबा (हेक्टे.)

कुल भूमि 3

4

5

132

0.442

0.442

0.442 0.442

1

0.976

134

0.976 1

0.976

0.976

0.600

0.405 136/1

0.405 1

0.600

1.000

0.560 136/6

1

1.000

0.560 0.532

0.248 138/4/1

1

0.532

0.248

0.532

0.248 138/4/2

1

0.532

0.248 0.532

0.248 138/4/3

1

0.532

0.248 0.532

0.248 138/4/4

1

0.532

0.248

0.246 0.532

138/4/5

1

0.532

0.246 7346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

10 रमकूबाई पति अमरलाल जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

11 गोरीलाल पिता भोना, शांतिबाई पुत्री भोना जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

12 गिरधारी पिता कालू जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

13 मांगीलाल, नाराण पुत्र हरलाल , रोडीबाई पुत्री हरलाल मांगी, कस्तुरी पुत्री देवीराम जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

सुन्दरबाई बेवा पाचू जाति चमारी नि. ग्राम भूमी स्वामी 14

योग

15 अमरलाल पिता देवा जाति लोडा नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

16 धापूबाई बेवा अमरसिंह प्रेमसिंह धनसिंह ग्यारसीबाई ललताबाई पिता अमरसिंह जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

17 कन्हैयालाल, अमरीबाइ पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

18 ब्रजमोहन पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

19 घीसालाल पिता गंगाराम जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

कुलयोग:-

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टे. ) कुल रकबा (हेक्टे.)

कुल भूमि 3

4

5 139

0.190

0.190

140

0.139

0.278

141

0.228

0.171 142

0.164

0.082 4

0.860

0.582 143

0.240

0.240 144

0.569

0.284 145

0.531

0.189

0.139

146

0.139 4

1.479

0.852

0.258

0.081 121/3

1

0.258

0.081 124

0.304

0.080 1

0.304

0.080 125

1.292

0.080 1

1.292

0.080

0.164

0.048 148/1

1

0.048

0.164

0.082

0.082 149/1

1

0.082

0.082

0.082

0.082 149/2

0.041

0.041 153/2

2

0.123

0.123

0.082

0.082 149/3

151

0.038

0.038

0.041

0.041 153/3

3

0.161

0.161

0.023

0.083

149/4

150

0.038

0.038

0.041

0.041 153/1

3

0.162

0.102 30

10.563

5.812 7347

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

कुल रकबा (हेक्टे.)

कुल भूमि 2

1

3

4

5 -बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र, वेस्टवियर व सड़क में प्रभावित भूमि:- ग्राम रावतपुरा

94

0.531

0.253 1 ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, हि. 38 पै. प्रेमकुंवर बेवा उमरावसिंह, रघुवीरसिंह उदलसिंह सुरेन्द्रसिंह, इन्दरसिंह श्यामसन्दरसिंह, कृष्ण कुंवर पिता उमरावसिंह हि. 1 पै. चैनसिंह हि. 1 पै . पिता पर्वतसिंह, मांगीलाल कमलसिंह, रोड कुंवर, कलाकुंवरबाई पिता हरिसिंह. हि 20 पैसा जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

1

0.531

0.253

0.632

0.632

96/1

2 रेशम कुंवर बेवा रायसिंह कुमेरसिंह, अर्जनसिंह, मांगीलाल पिता रायसिंह कैलाश कुंवर, होकम कुंवर, धापू कुंवर, सुगन कुंवर पिता रायसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.632

1

0.632

3 प्रभूलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.139

0.139

110/1

योग

1

0.139

0.139 4 कंवरलाल पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.139

0.139

110/2

योग

0.139

1

0.139

5 रूगनाथ पिता गब्बा जाति लोडा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.139

0.139

110/3

योग

1

0.139

0.139

101

1.202

1.202

102

0.013

0.013 6 कालूसिंह पिता तेजसिंह प्रेमकुंवर पिता रामनाथसिंह , भगवानसिंह अन्तरसिंह गोपालसिंह, चतरबानसिंह पिता कालूसिंह मु. तेजकुंवर बेवा कालूसिंह , सांवतसिंह, तेजसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

2

योग

1.215

1.215

1.417

1.417

103/1/3

7 गोविन्दसिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

1

1.417

1.417

2.000

0.750

103/1/4/1

8 केससिंह पिता शंकरलाल, गीताबाई पति केसरसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

2.000

1

0.750

105

0.013

0.013

0.455

0.455

9 सुगनसिंह पिता अमानसिंह, भंवरीबाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

104/1

0.923

0.155

33/1

योग

3

1.391

0.623 [भाग 1 7348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टे. ) प्रभावित कृषक का नाम

स.क्र .

कुल रकबा (हेक्टे.)

कुल भूमि 2

3

4

5 1

7.689

1.506

108

10 कालूसिंह पिता तेजसिंह , भगवानसिंह, अन्तरसिंह, गोपालसिंह, चतरबानसिंह पिता कालूसिंह मु. तेजकुंवर बैवा कालूसिंह, प्रेमसिंह पिता बहादुरसिंह, भेवंरीबाई पिता अमानसिंह, ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह, पेपकुंवर, छोटीकुंवर पिता अमरसिंह मु. गोविंदकुंवर बेवा अमरसिंह , वीरेन्द्रसिंह, अजीतसिंह पिता दुलेसिंह, विष्णुकुंवर पिता दुलेसिंह, रघुनाथसिंह, केसरसिंह पिता उंकारसिंह, भंवरीबाई, चन्द्रकुंवरबाई पिता उंकारसिंह, केशरसिंह , प्रेमसिंह, हरिसिंह, गणपतसिंह पिता सुगनसिंह, रामकुंवर पिता सुगनसिंह, सूरजकुंवर बेवा सुगनसिंह जाति राजपूत नि. ग्गप्रम भूमिस्वामी

योग

1

7.689

1.506

0.228

0.228

104/2/1

11 ईश्वरसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.461

0.120

33/2/1

योग

2

0.348

0.689

0.228

0.228 12

104/2/2

मोहनसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.120

0.231

33/2/2

योग

2.00

0.348

0.459

34

0.734

0.125 13 मु. गोविन्द कुवर बेवा अमरसिंह ईश्वरसिंह, प्रेमकुंवर, राजकुंवर छोटीबाई पिता अमरसिंह विरेन्द्रसिंह अजीतसिंह गजेन्द्रसिंह पिता दुलेसिंह विष्णु कुंवर पिता दुलेसिंह प्रभूनाथसिंह केसरसिंह पिता उंकारसिंह भंवरीबाई, रतनकुंवरबाई पिता उंकारसिंह सुगनकुंवर बेवा उंकारसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

35

1.821

0.180 योग

2

2.555

0.305 14

31

0.443

0.105 भवरलाल अमानसिंह रायसिंह जगन्नाथसिंह पिता कानसिंह, भगवतसिंह, लक्ष्मणसिंह, इन्दरसिंह, जसवंतसिंह पिता रतनसिंह, धापूकुंवरबाई विधवा रतनसिंह, भंवरीबाई पुत्री किशनसिंह , राजकुंवरबाई बेवा नारायणसिंह , भंवरबाई, भंवरिया ई पुत्री नारायणसिंह, गोर्वधनसिंह, भगवानसिंह , जवाहरसिंह, कमलसिंह, खुमानसिंह, शकुंतला, पुत्री खुमानसिंह , देवीसिंह पिता गोरधनसिंह, रामनाथसिंह , कालूसिंह पिता रूपसिंह, उमरावसिंह, पिता पवर्तसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

:

योग

1

0.443

0.105 15 प्रेमसिंह शैतानबाई पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.262

0.125

29/3/1

योग

0.262

1

0.125 मॅवरसिंह पिता नेकसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

16

0.180

0.750

29/3/2

योग

0.180

1

0.750

22

20.450

8.224

कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 7349 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

राजगढ़ , दिनांक 1 अक्टूबर 2019 पत्र क्र. 4501 - भू- अर्जन-2019

अनुसूची

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में सादलपुर क्र 02 जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील - जीरापुर सादलपुर क्र 02 जलाशय

विवरण

क्र

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे) निजी भूमि सादलपुर क्र 02 जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

16.746 1 ग्राम सादलपुर की भूमि

योग

16.746

अनुसूची (2)

क्र

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति

भूमि का कुल रकबा

अर्जित कीजाने वाली भूमिका रकबा

4

2

5 1

3

1

0.065

0.065

45, 47/2

लक्ष्मीनारायण प्रहलाद पिता मांगीलाल पारीबाई वि. मांगीलाल सरदारबाई पिता मांगीलाल अयोध्याबाई गुडडीबाई पिता किसन जाति दांगी

योग

1

0.065

0.065

0.108

0.108

46,47/1

0.012

96

0.012

97

0.040

0.040 2 कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी

99

0.100

0.133

0.260 योग

4

0.293 7350

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं क्र

जाति

2

1

3 कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल जाति दांगी

योग

4 कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल दरियावबाई छीताबाई पिता भोला बापूलाल नारायण पिता किसन जाति दांगी

योग

5 कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी

योग

पूरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी 6

योग

7 बद्रीलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी

योग

8 देवीलाल कुशालसिंह पिता मांगीलाल जाति दांगी

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वालीभूमि का रकबा

4

5 3

0.041

0.041

53/2

0.061

0.061

56/3

0.061

0.061

57/1

0.076

0.076

57/2

0.190

0.190

63/1/2

0.113

0.113

63/2/1

0.049

0.049 66/2

0.591

0.591

7

0.320

1.186

65

202

0.243

0.243

2.003

212

0.580

3.432

3

1.143 228

0.454

0.454

0.445 218

0.445

2

0.899

0.899

0.031

0.031

48/1

0.024

0.024 76/1

0.061 83

0.061

0.116

0.116 3

0.062

0.062

48/2

0.064

0.064

50/1

0.126

0.126

2

0.085 49

0.085

0.021

0.021

50/2

0.106

0.106

2 भाग 1 ]

7351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति

2

1

9 देवीलाल कुशालसिह पिता मांगीलाल सीताबाई बेवा मांगीलाल मदनलाल पिता काशीराम जाति दांगी

योग

10 गिरधारी पिता प्रभूलाल जाति दांगी

योग

11 बापूलाल पिता किशन जाति दांगी

योग

नारायण पिता किशन जाति दांगी 12

योग

13 फूलसिंह मानसिंह गिरधारी बद्रीलाल राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति दांगी

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 3

4

5

0.121

0.121 51/1

52

0.036

0.036

0.042

0.042 53/3

0.050 56/4

0.050

0.053

0.053 58/2

60

0.049

0.049

0.073

0.073 62/2

0.049

63/2/2

0.049 8

0.473

0.473 58/1

0.049

0.049 59

0.057

0.057

0.073

0.073 66/1

3

0.179

0.179

0.041

0.041 53/1/1

0.029

0.029

54/1

0.065

0.065 55/3/1

0.025

0.025 56/2/1

0.047

0.047 63/1/1/1

0.048

0.048 63/1/1/3

0.041

0.041 219/1/1

7

0.296

0.296

0.042

0.042 53/1/2

0.028

0.028 54/2

0.065

0.065 55/3/2

0.026

0.026

56/2/2

0.047

0.047 63/1/1/2

0.048

0.048 63/1/1/4

0.040

0.040 219/1/2

7

0.296

0.296

0.007

0.007 55/1

1

0.007

0.007 [भाग 1 7352

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं

भूमि का कुल रकबा

जाति

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा

5

4

3

2

1

0.044

0.044

56/1

14

0.100

0.100

राधेश्याम कन्हैयालाल पिता पुरीलाल बंसन्तीबाई पिता पूरीलाल जाति दांगी

62/1/1

0.144

0.144

2

योग

0.065

0.065

61

15

0.020

0.049

75

ग्यारसीराम बद्रीलाल पूरसिंह पिता हरलाल भंवरीबाई सम्पतबाई पुत्रीया हरलाल गुलाबबाई बेवा मांग्या कालू पिता मांग्या मांगीलाल पिता भंवरिया जाति भील नि. भालता

0.085

2

0.114

योग

0.021

0.021

62/1/2

गोरधन सुल्तान पिता रतन जाति दांगी

16

0.021

0.021

1

योग

0.061

0.061

64/1

रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी

17

0.075

0.075

67/1/1

0.011

0.011

69/1/1

0.105

0.105

73/2

0.080

0.105

104/1

0.332

0.357

5

योग

0.060

0.060

64/2

भंवरलाल पिता बापूलाल जाति दांगी

18

0.076

0.076

67/1/2

0.010

0.010

69/1/2

0.080

0.105

104/2

0.121

0.121

107,108

0.347

0.372

5

योग

0.075

0.075

67/2

प्रहलाद पिता पुरा जाति दांगी

19

0.010

0.010

69/2

0.085

0.085

2

योग

0.075

0.075

67/3

20 सुन्दरबाई बेवा शिवनारायण कुशालसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी

0.075

0.075

1

योग

0.075

0.075

गोवर्धन पिता नारायण जाति दांगी

21

67/4

0.011

0.011

69/4

2

0.086

0.086 योग 7353

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं

जाति

1

2

22 नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी

योग

नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी 23

योग

नारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी 24

योग

25 कमलसिंह पिता कंवरलाल रतनबाई वि. कंवरलाल बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दांगी

योग

नरसंग पिता पुरा जाति दांगी 26

योग

रामबक्ष पिता नानूराम जाति दांगी 27

योग

रामबगस पिता नानूराम जाति दांगी 28

योग

29 रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी

योग

30 रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी

योग

31 रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वालीभूमिका रकबा 3

4

5

0.029

0.029

68/1

0.039

0.039 70/2

103

0.077

0.020 3

0.145

0.088

0.077

0.077 219/2

1

0.077

0.077

0.028

0.028 68/2

0.028

0.028 1

0.028

0.028 68/3

0.074

0.074

70/1

2

0.102

0.102

0.011

0.011 69/3

1

0.011

0.011 71

0.186

0.186 1

0.186

0.186

79

0.166

0.166 1

0.166

0.166

0.056

0.056 72/1

1

0.056

0.056

0.057

0.057 72/2

0.025

0.025 76/2

77

0.077

0.077

0.073

0.073 86/2

1

0.232

0.232

0.089

73/1

0.089 1

0.089

0.089 7354

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं

जाति

1

2

32 रामप्रसाद पिता मांगीलाल मोतीलाल नरसंगलाल पिता नाथू मथरीबाई पिता नाथू जाति दांगी

योग

33 प्रभूलाल पिता नन्दा जाति दांगी

योग

34 पुरीलाल पिता नन्दा जाति दांगी

योग

35 कंचनबाई वि. अमरसिंह प्रहलाद राधेश्याम गीताबाई गुड्डीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी

योग

36 प्रहलाद राधेश्याम पिता अमरसिंह कंचनबाई वि. अमरसिंह गीताबाई गुड्डीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी

योग

37 गीताबाई पति रामप्रसाद जाति दांगी

योग

रोडूलाल मदन पिता भैरू जाति दांगी 38

योग

39 रोडूलाल पिता भैरू जाति दांगी

योग

40 शिवसिंह पिता बापूलाल जांति दांगी

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 3

4

5 74

0.097

0.097 78

0.121

0.121 82

0.069

0.069 85

0.109

0.109

1.060

233

0.752 5

1.456

1.148

0.068

0.068 86/1/1

1

0.068

0.068

0.034

86/1/2

0.034 1

0.034

0.034 87

0.101

0.101 1

0.101

0.101

0.095

88/1

0.095

0.077

0.077 203/3

0.015

0.015 214/3

221/4

0.065

0.065

0.060

0.060 223/1

5

0.312

0.312

0.094

88/2

0.094 1

0.094

0.094

0.047

88/3

0.047 1

0.047

0.047 192/2

0.073

0.035 205

0.032

0.032 209

0.275

0.275 3

0.380

0.342

0.047

88/4

0.047 1

0.047

0.047 भाग 1 ]

7355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं

जाति 1

2

41 गोरधन पिता मनोहरलाल जाति दांगी

योग

42 मनोहरलाल हरिसिंह किशनलाल पिता धुरीलाल गीताबाई यशोदाबाई कमलबाई पिता धुरीलाल जाति दांगी

योग

43 कंवरलाल मोतीलाल पिता देवीसिंह जाति दांगी

योग

44 गंगाराम पिता कनीराम मोताबाई पिता कनीराम जाति दांगी

योग

45 नारायण पिता उदा मांगीबाई पिता उदा जाति दांगी

योग

46 हीरालाल पिता रामलाल जाति दांगी

योग

47 केसरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी

योग

48 हीरालाल मांगीलाल गोरीलाल पिता पुरीलाल दरयावबाई कृष्णाबाई पिता पुरीलाल जाति दांगी

योग

49 मनोहरलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा

3

4

5

0.176

89/1

0.176 90

0.065

0.065

0.049

0.049 94/3

3

0.290

0.290

0.059

89/2

0.059 1

0.059

0.059 91/1

0.018

0.018

0.251

0.220 190/1

211/1

0.109

0.060 3

0.378

0.298 91/2

0.018

0.018 190/2

0.220

0.251

2

0.269

0.238

0.040

92,93

0.040

0.069

0.050

192/1

193

0.121

0.121

0.069

207, 208

0.069

210

0.166

0.166

213

0.121

0.121

6

0.586

0.567

94/1

0.099

0.099

1

0.099

0.099

0.050

94/2

0.050

1

0.050

0.050

98

0.069

0.069

1

0.069

0.069

0.081

0.081

105/1/1, 106/1/1

1

0.081

0.081 [भाग 1 7356

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा

4

5

3

2

1

0.040

0.040

105/1/2

50

106/1/2

रामबाबू पिता कन्हैयालाल रोडीबाई वि. कन्हैयालाल दुर्गाबाई सुमित्राबाई पिता कन्हैयालाल जाति दांगी

0.040

0.040

1

योग

0.040

0.040

देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी

105/2/1

51

106/3/1

0.040

0.040

1

योग

0.040

0.040

चम्पालाल पिता मांगीलाल जाति दांगी

105/2/2

52

0.040

0.040

1

योग

0.105

0.105

109

रोडीलाल पिता पुरा जाति दांगी

53

0.105

0.105

1

योग

0.020

0.069

110

नारायण पिता मोहनलाल जाति दांगी

54

0.020

0.069

1

योग

0.012

0.012

145

रंगलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी

55

0.012

1

0.012

योग

0.057

0.057

151

56 शिवलाल फूलसिंह श्रीलाल कंवरलाल पिता उदा देवीलाल पिता मेहताब मांग्या गुलाब पिता सवला राधेश्याम रामप्रसाद पिता जगन्नाथ जमनीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी

0.057

0.057

1

योग

0.081

0.081

170

धुला पिता मेहताब जाति दांगी

57

0.081

0.081

1

योग

0.081

0.081

171

बदनबाइ बैवा मांगीलाल जाति दांगी

58

0.081

0.081

1

योग

0.049

0.049

172

59.

0.049

176

0.049

रोडीलाल मांगीलाल कंवरलाल पिता रामलाल गुलाबबाई पिता रामलाल जाति दांगी

0.098

2

0.098

योग भाग 1 ]

7357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं

जाति

2

1

उंकारलाल बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दांगी

60

योग

काशीराम पिता मेहताब जाति दांगी 61

योग

फूलसिंह पिता प्रभूलाल जाति दांगी 62

योग

शिवलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी 63

योग

देवीलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी 64

योग

मदन पिता भैरू जाति दांगी

65

योग

66 बापू पिता किशन जाति दांगी

योग

67

मदन पिता किशन जाति दांगी

योग

रामबगस पिता किशन जाति दांगी 69

योग

70 मांगीलाल पिता उंकार जाति दांगी

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा

4

5

3

0.316

0.316

173

0.081 177

0.081

0.397

0.397

2

0.113

0.113

174

0.113

0.113 1

0.028

0.028

175/1/1

0.028

0.028

1

0.029

0.029

175/1/2

0.029

0.029

1

0.056

0.056

175/2

0.056

0.056

1

0.035

0.035

178/1/1

0.034

0.034 178/1/2

0.035

0.035

178/2/1

0.034

0.034

178/2/2

0.138 4

0.138

0.020

0.020

194/1

0.010

0.010 196/1

2

0.030

0.030

0.020

0.020 194/2

0.010

0.010

196/2

0.027

0.027

220/2

0.033

0.033

221/2

0.039

0.039 203/2

0.007

0.007 214/2

6

0.136

0.136

0.020

0.020

194/3

0.020

0.020 196/3

2

0.040

0.040

195

0.093

0.093

0.040 199

0.040

2

0.133

0.133 7358

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं

जाति

2

1

71 मांगीलाल पिता पुरा धापूबाई रूपाबाई पिता पुरा रामसिंह पिता खुमानसिंह जाति दांगी

योग

72 भैरू पिता किशन जाति दांगी

योग

73 मांगीलाल पिता प्यारा सुडीबाइ पिता प्यारा जाति दांगी

योग

नारायण पिता गोपी जाति दांगी 74

योग

75 मोतीलाल पिता देवसिंह जाति दांगी

योग

76 गोपी पिता घीसा जाति दांगी

योग

प्रभूलाल पिता सुखाराम जाति दांगी 77

योग

78 भांगीलाल पिता गंगाराम जडावबाई बैवा गंगाराम जाति दांगी

योग

79 कैलाश पिता गोपीलाल जाति दांगी

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा

4

3

5

0.170

0.170 198, 200

1

0.170

0.170

0.038

0.038 203/1

0.008

0.008

214/1

0.026

0.026 220/1

0.032

0.032 221/1

4

0.104

0.104

0.077

0.077 203/4

0.015

0.015 214/4

0.052

0.052 220/3

0.064

0.064 221/3

0.060

0.060 223/4

5

0.268

0.268

0.032 204

0.032

1

0.032

0.032 206

0.085

0.085 1

0.085

0.085 215

1.481

1.481

222

0.061

0.061

224

0.089

0.089 225

0.101

0.101 4

1.732

1.732

0.155

0.030 217/1/1

1

0.030

0.155

0.155

0.030 217/1/2

1

0.155

0.030

0.031

0.031 223/2

0.031

0.031 223/3

226

0.040

0.040 3

0.102

0.102 7359

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं

जाति

2

1

हजारीलाल पिता गुलाब जाति दांगी 80

योग 81 बद्रीलाल मदनलाल बाबरसिंह पिता काशीराम जाति दांगी

योग 82 मोतीलाल पिता भेरू पानीबाई बैवा भेरू धूला जगन्नाथ कान्हा पिता रामा जाति चमार

योग 83 कान्हा पिता रामा जाति चमार

योग 84 ऊंकारलाल पिता देवसिंह जाति दाँगी पतासादलपुर

योग

85 बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दाँगी पता सादलपुर

योग

86 देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता सादलपुर

योग

87 देवीलाल चंपालाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

योग

88 मांगीलाल शिवलाल मोतीलाल पिता ऊंकार प्रेमसिंह पिता हीरालाल ग्यारसीबाई बेवा हीरालाल जाति दाँगी निवासीग्राम

योग

89 गंगाराम कुशलसिंह पिता पूरा केसरबाई वि पूरा जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

योग

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा 3

5

4

0.312

0.107 229/2

0.107

0.312

1

0.530 230

0.530

0.530 1

0.530

0.213

0.213

231/1

0.213 1

0.213

0.212

0.212 231/2

0.212

0.212 1

0.108

0.108

169/1

0.108 1

0.108

0.050

0.108

169/2

0.108

0.050 1

0.030

0.108

169/3

0.030 1

0.108

0.027

0.027 166/3

0.027

0.027

1

0.044

0.044

152/1

1

0.044

0.044

0.045

0.045

152/2

0.045

0.045 1 7360

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति

2 1

90 मांगीलाल गोरधन पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

योग नारायण आ मोहनलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

91

योग 92 पुरीलाल पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

योग 93 कमलसिंह पिता कंवरलाल, रतनबाई वि. कंवरलाल, बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

योग नारायण पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

94

योग 95 नाथुलाल पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम

योग

कुल योग खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वालीभूमिका रकबा

4

5 3

0.022

0.022

142/1

0.022

0.022

1

0.023

0.023

142/2

0.023 1

0.023

0.265

0.265 232/1

0.265

0.265 1

0.044

0.044

232/2

0.044

1

0.044

0.044

0.044 232/3

0.044

0.044

1

0.044

0.044

232/4

0.044

1

0.044

20.320 16.746 नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निधिनिवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 सितम्बर 2019 क्र. 7644- प्रस्तु. - भू-अर्जन -2019

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-गाजनडोह की गाजनडोह जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा -11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 अगस्त, 2018 को किया गया है ।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के पत्र क्रमांक 2774/ कार्य / भू-अर्जन/ 2017-18 छिन्दवाडा दिनांक 08.08.2018 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा-19 (7) उपधारा -1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है । भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

क्र. 7663- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2019

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम -ढोडाबोरगांव व ढोडाबोरगांव वि० सा० 1 , तहसील सौंसर की छिन्देवानी जलाशय के. (नहर रहित) बांध निर्माण के लिये लघु सिंचाई निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 अगस्त, 2018 को किया गया है ।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के पत्र कमांक 3560 / कार्य / भू-अर्जन / 2017-18 छिन्दवाडा दिनांक 19.09.2019 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 (7) उपधारा -1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत , अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है । भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1 7362

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल दिनांक 1 अक्टूबर 2019 क्र. 33-अ-82-16-17- कामथ-10893

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

नगर / ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

क्षेत्रफल (हे ० में)

अर्जित रकबा लगभग

4

5

1 बैतूल

3 कामथ

2 मुलताई

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

0.199

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क०

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा

कुल अर्जित रकबा हे० में

4

5

2

3

1

0.446 0.004

9/6

1 सावन्या व. राधेलाल , जाति पंवार , साकिन देह भूमि स्वामी

0.861

0.171

10/1

2 विश्वपालसिंह व. नत्थूसिंह, रघुवंशी, मनमोहनसिंह व. छोटेसिंह रघुवंशी , पप्पु व. छोटेलाल,साकिन मोरखा, भैयालाल व. शिवबा जाति अ० जा० निवास ग्राम छिन्दी भूमि स्वामी

0.022

32/2 0.247

3 कुंजबिहारी , मोहनलाल , जुगलकिशोर व. रतनलाल , कमला व. रतनलाल, जाति तेली साकिन मुलताई

0.002

33/5 0.744

4 करूणा जौ. सुभाष , प्रीति जौ० राजेश, जाति कुन्बी, सा. मुलताई

2.254 0.199

योगः-

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7363 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. 0003-अ-82-16-17 - हमलापुर-10894

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम| लगभग क्षेत्रफल (है०में)

5

4

1

2

3

1.526

रेलवे तीसरी लाईन

बैतूल हमलापुर

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नम्बर रकबा हे० में

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे० में स० क०

4

5 2

3

1

0.230

274

0.938

1 ओमप्रकाश , किशोर, नरेन्द्र, नरेश व . रतनलाल, पुष्पा, शांता पिता रतनलाल, संदीप व. ओमकार, अनिता पिता ओमकार, सरस्वती पति ओमकार निवासी बैतूल गंज

0.101

275/3

0.822

2 रामू, फतन व. जयराम, ओमकार , प्रकाश, किशोर, नरेश, मुन्ना, पुष्पा व.रतन, फुन्दा पिता रतन निवासी बदनूरढाना

0.121

0.821

275/1

3 तुलसीराम , राकेश , राजेश व. भग्गू, लक्ष्मीनारायण व. भग्गू, लीला, रेवती पिता भग्गू

0.128

2.873

4

268/1

अनिता व. वीरनसिंह निवासी घाट पिपरिया

0.064

276/2

2.023

5 विनय सिंह व. दीपचंद रघुवंशी निवासी सोनेगांव

0.046

1.235

276/1

6 योगेश सिंह व. दीपचंद ठाकुर निवासी बैतूल गंज

0.324

5.731

266

7 अरूण चंद्र व. चंद्रमूल अवस्थी निवासी हमलापुर

0.001

264/1

0.001

8 गणेश राम व. छोटेलाल निवासी हमलापुर

1.417

9

0.163 0.068

0.606

264/2 264/3

सैयद आजम अली व. हुजब्बर अली निवासी हमलापुर

0.106

264/4

0.809

10 जैबूनिन्सा जौ. सैयद जफरअली निवासी किदवई वार्ड बैतूल [भाग 1 7364

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

0.522

296

11

0.121, सुभाष व. चंद्रमूल अवस्थी निवासी बैतूल

2.351

0.053

295

12 सतीश पिता रतनलाल निवासी हमलापुर ग्राम नौकर

1.526.

20.149

योग

(2) चूंकि हमलापुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । प्र. क्र. 0007- अ- 82-16-17- बरसाली-10895

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल(है०में)

लगभग

5

4

3

1

0.087

बरसाली

रेलवे तीसरी लाईन

2 बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

रकबा हे० में

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे० में स० क०

4

5

3

2

1

0.040

0.040

179/1

1 नवीन , कमलेश व. बाबूलाल , प्रवीण, गजेन्द्र, दिनेश व. बाबूलाल, लक्ष्मी बेबा बाबूलाल निवासी बैतूल

0.047

0.955

2

179/2

सुरपती बाई बेवा चिन्धु, शिवचरण व. चिन्धु, सुगन्ती बाई, पूर्णबाई, रामप्यारी , सुनिता बाई, दानीबाई पिता चिन्धु

0.087

0.995

योग

(2) चूंकि बरसाली रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 7365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0008- अ- 82-16-17- भैंसदेही -10896

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

अनुसूची-1

तहसील

जिला

नगर/ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

3

4

2

0.657

भैंसदेही

बैतूल

1 बैतूल (म०प्र०)

5

रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

स० क०

2

1

1 गुठानी व. किसनलाल निवासी भैंसदेही 2 नत्थू व. बिसनलाल निवासी भैंसदेही 3 बाबूलाल , सुकू लुटूराम, रेखाराम, ख्यलीराम व.दल्लू नौसी बेवा दल्लू निवासी भैंसदेही

4 देवमन व. रामलाल

5 रामकली जौ. सुखदेव निवासी भैंसदेही 6 दमयन्ती जौ. कल्लूसिंग , मालती जौ. लल्लूसिंग रघुवंशी निवासी भैंसदेही

योग रकबा हे० में

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे० में

5

3

4

0.100

0.303

132/1

0.028

0.076

132/2

0.072

0.308

137

0.084

0.202

138/1

0.083

0.405

138/2

0.069

0.203

138/3

0.221

140

0.554

2.051

0.657

(2) चूंकि भैंसदेही रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । ( 3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी

बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

(4) [भाग 1 7366

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 0025- अ-82-16-17 - बरसोड़ी बुजुर्ग -10897

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (है०में)

4

3

5

0.227

रेलवे तीसरी लाईन

2 बैतूल परसोड़ी बुजुर्ग

1 बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

रकबा हे० में

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे० में

स० क०

5

3

4

2

1

0.138

1.979

2

1 सुन्दरलाल व. बुद्ध राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल ना.बा.व. बली सुन्दरलाल सा. बैतूल

0.089.

0.089

3

2 सुन्दरलाल व. बुद्ध , राजेश दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल ना.वा.वली सुन्दरलाल सा.बैतूल

0.227

2.068

योग

(2) चूंकि परसोड़ी बुजुर्ग रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 7367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

प्र. क्र. 36 - अ- 82-16-17 - मुलताई-10898

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

3

2

1

मुलताई

मुलताई

बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

5

4

0.791

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रं. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

2

1

1 भन्नू व ० छूरी, फत्तू व० भभूत्या, फकीरचंद , चिंतू व० कोल्हू, मुन्नी पिता कोल्हू सा० परमंडल

2 मुन्नी पिता कोल्हू निवासी परमंडल 3 भैयालाल , हरिदास , चेतन व० ओझा, किरण, गीता, सरोज, सुनिता पिता ओझा, गजराबाई बेवा ओझा जाति मेहरा सा ० देह 4 महादेव, शिवदास व० लक्ष्मण , सहमद बेवा लक्ष्मण , गणेश, मुकेश , व ० शंकर , इमरती बेवा शंकर मेहकार

5 बंशीलाल व० जाधो सा० परमंडल 6 राजेश कुमार , अशोक कुमार व० गेंदलाल , ज्योति पिता गेंदलाल जाति पंवार सा०देह

7 मालतीबाई बेवा बिहारीलाल, सुरेश, दिनेश व० बिहारीलाल , निर्मलाबाई पति सुखराम पिता बिहारीलाल सा० देह

खसरा कमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

भूमि का कुल रकबा हे०में

5

4

3

0.065 0.065 0.030 239/1 239/1

239/3 0.648

0.282 0.062 239/2

0.074

1.143

241

0.063

2.287

242

0.022

1.283

243/5

0.033

0.397

244/2

0.116

0.294

245/1 [भाग 1 7368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

8

245/2 0.320 0.103 कमलेश व ० हीराजी, दुलारी , संगीता, पिता हीराजी कम लना बा व० हीराजी वली मां सुधा, सुधा बेवा हीराजी जाति पंवार सा देह

9

245/3 0.305 0.080 हीराबाई बेवा सावन्या, गणेश व० सावन्या, शकुन्तला पिता सावन्या जाति पंवार सा० देह

10

246 0.801 0.053 शांती जौजे बाबूलाल सा० देह

11

273

0.027

0.049

लूथा जौजे नत्थू, माधो व ० टुकड्या लालजी व० कन्हैया, सोनाय बेवा कन्हैया, भूरसी जौजे रामचन्द्र सा० परमंडल

12 श्री रामचन्द्र जी मंदिर

356

0.040

0.040

13

355/1 2.027 0.014 तारेश कुमार वल्द मुन्नालाल ना.बा. अनिता पिता मुन्नालाल, वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल सुशीला जौजे इन्द्रपाल गिक्या वल्द मिठू सरस्वती जौजे बाजेराव, हेमलता जौजे लक्ष्मी नारायण विजय कुमार प्रशांत कुमार वल्द राधाकृष्ण टुकड्दास रमेश , गणेश, मनोहर, दीनू वल्द सोजर सरस्वती सुखवती पिता सोजर सुबेबाई जौजे अर्जुन नान्हु वल्द राम सा. देह

योगः-

9.941 0.791 2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

प्र. क्र. 27- अ- 82-16-17- चिचण्डा-10899

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

5

4

3

2

1

0.046

चिचण्डा

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु मुलताई

बैतूल (म०प्र० )

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्रमांक

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में

भूमि का कुल रकबा हे० में

5

4

3

2

i

0.032

0.266

165/1/1

मारोती पिता चैत्या, सा ० देह

1

0.014

0.265

2

165/1/2

संतोषराव व० चैत्या सा० देह

0.046

0.531

योग

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 7370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 36- अ-82-16-17-परमण्डल -10900 चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

नगर / ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे० में)

4

3

2

1

1.620

परमण्डल

मुलताई

बैतूल

5

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०

कुल रकबा हे० में

खसरा नम्बर

धारक का नाम

अर्जन की

भूमिका

रकबा हे० में

4

3

2

1

0.003 1

0.550

102

0.064

0.243

2

107

0.053 3

0.214

108/1

0.016

0.044

4 108/2

0.020

0.068

5 108/3

5

माखन वल्द रामलाल सा. देह

कलावती जौ. जंगली जाति किराड़ सा. देह भूमि स्वामी

सुईला बेवा गेन्दु ग्यारसी नान्हों भूली पिता गेन्दू मुन्ना वल्द रोन्या अन्नू जेतूल पिता रोन्या नन्दू शंकर हरि विनोदी व छित बकाराम वल्द तुलसीराम सुन्दरी उर्फ सुरती बेवा तुलसीराम सावित्री बेवा पन्ना ईश्वर भरत वल्द पन्ना झुना कसिया रामकला पिता पन्ना कस्तुरी बेवा चैतू राजेराम कुवरलाल जोगी भैयालाल वल्द चैतू भूमि स्वामी

पुन्या, अनिल शेषराव दीनानाथ वल्द बिहारी जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी

सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भाग 1 ]

7371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

6

0.073

110

7

1.642

166/1

8

0.466

161/1

9

0.672

164

10

0.170

165

11

0.756

156/4

0.899

156/5

0.425

472/1

12

0.158

461/5

13

0.076

461/6

461/7

0.082 14

0.386

460/1

15 458/2 0.567 16

0.303

438/4

17

0.152

438/5

0.049 मुन्नी पिता गांवजी, बिहारी वल्द दमड्या गेंदी पिता दमड्या हिराजी फाग्या रमेश दिनेश सुरेश पिता प्यारेलाल गुलस पिता प्यारेलाल

0.064 अन्ना वल्द किसन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.001 काशीराम वल्द डोमा पता सा. देह भूमि स्वामी

0.036 जगली, टंटी वल्द बिरजू सा. देह भूमि स्वामी

0.076 टंटी वल्द बिरजू जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.067

सावन्या वल्द लोहबा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.145 जूगली घुंडी पिता बीरबल जाति किराड़ सा. देह भूमि स्वामी

0.028

सावल बेवा मूलचंद शिवदयाल कमलेश, बाबूलाल पप्पू वल्द मूलचंद कमल ईमला पिता मूलचंद फूलचंद , हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ सा. देह भूमि स्वामी हेमराज वल्द हरीराम जाति किराड़ पता सा.देह

0.069 भूरा वल्द सद्दू कमला बायजा सारजी पिता सदू जाइ बेवा मौजी शंकर गणपति, बालकिसन सुभाष वल्द मंगलू हीरा जसोदी तुलसी पिता मंगलू अनिल, अनिल हरि, चिरोजी वल्द चैतराम मीरा , मथरा , गुलस , रूखमणी पिता चैतराम प्रमीला बेवा बंशी दुर्गेश, हेमन्त रविना ना.बा.पिता बंशी वली मां प्रमिला पन्ना वल्द गणेश काशी रक्खू पिता मेजर झुनिया बेवा चैतराम जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.079 किशोरी राजेश वल्द धनजी गिरजा पिता धनजी जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी

0.140 गनपति किशोरी वल्द भजन सा. देह भूमि स्वामी

0.014 लंगूर वल्द धन्नू सा. देह भूमि स्वामी

6 7372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

0.380 18 438/1

19

0.781

440

20

0.062

439/1

21

0.178

439/8

0.526 22 591/1

0.591 23 591/2

1.837 24

596

1.910 25

597

2.088 26 598

योग

0.007 लुंगर वल्द धन्नू चैती जौ. भुरा दसरी जौ. सेवकराम जुगन्ती जौ. नत्थू सा. देह भूमिस्वामी

0.020 भूरा वल्द सदू सा. देह भूमि स्वामी 0.020 अनिल वल्द चैतराम जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी

0.019 शंकर वल्द मंगलू जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी

0.097 पूरनलाल व० सिदी , मुनिया, चुनिया नान्ही, कमला पिता सिदी सा० देह

0.098

:

गिरीराज बेवा भभूत्या, महादेव व. भभूत्या, कान्ता पिता भभुत्या, संगा पुत्री जीवत्या सा० देह

0.218 हरीराम, हरीलाल वल्द राजेराम, बाया, रैसुल, जैतुल पिता राजेराम शिवचरण कृष्णा वल्द पन्ना अनिता , सुनिता पिता पन्ना दुर्गा बेवा नारायण सुमन बेवा नारायण, दीपिका कल्पना, नीशा ना.बा. वली मां सुमन बेवा नारायण रूपा ना. बा. वली मां दुर्गा बेवा नारायण भमि स्वामी

0.121 माहगी बेवा धन्नू जयनाबाई बेवा लक्ष्मण दिनेश महेश रमेश पिता लक्ष्मण सगुनबाई पिता लक्ष्मण जाति पंवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.096 मस्जिद, इसमाईल सरवराकार सहाबुद्दीन वल्द रफी उद्दीन सा. मुलताई भूमि स्वामी

1.620

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । 4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7373 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

प्र. क्र. 34- अ-82-16-17- चिचण्डा-10901

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला तहसील नगर / ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे ० में)

1

2

3

4

5

0.240

बैतूल

थावरिया

मुलताई

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नं. कुल रकबा हे० में

कुल अर्जित रकबा हे.

1

3

4

2

5

0.138

0.064 1

48

कृष्णराव वल्द दमडू चंदना, इंदूबाला पिता दमडू कमला पिता दमडू बुन्दा पिता गोपाल यादोराव वल्द लंगड़ा शोभा बाली कंचू पिता सुखदेव जान्या, भीमा, नंदू पिता कशो शकुन ललीता, भूरा प्रमिला पिता केशो अनिता बेवा भैयालाल जयराम ना.बा.वल्द भैयालाल कंचना, अर्चना पिता भैयालाल जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

2

0.042

0.008

49/1

बाया बेवा माधोराव, राकेश, वल्द माधोराव, जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

3

0.063

0.013

49/2

नत्थू व. माधोराव, सुशीला, कुसुम व. माधोराव, जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.018

0.002

50/1

4 बाया बेवा माधोराव, राकेश, नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0,002

0.018

50/2

5 संतोष, कृष्णा वल्द शेषराव, अनिता पिता शेषराव, अंजू बेवा साहेबराव, अशोक राजू पिता साहेबराव छाया, माया पिता साहेबराव साकिन चिखली खुर्द

0.008

0.069

6

50/3

वारूल बेवा पंजाबराव, महादेव वल्द पंजाबराव, सुनिता, गीता पिता पंजाबराव, बाबूराव वल्द जिजोबा, गुन्ता बेवा डोमा ,वात्या, जगन वल्द डोमा, सुमन बेवा कचरू, पंचफुला ना.बा. पिता कचरू वली मा सुमन धर्मेन्द्र, जितेन्द्र वल्द कृषक साकिन चिखलीखुर्द [भाग 1 7374

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

0.005

0.151

7

51/1

राजाराम वल्द तीमा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखर्दु

0.152

0.006 8

51/2

राधो किसनी कमला पिता कास्या, पिखी बेवा कास्या जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.076

0.002 9

51/3

संतोष वल्द भैया जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.005

0.152

10

51/4

रामराव, रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान वल्द श्यामा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.076

0.002 11

51/5

गया बेवा पंजाबराव अर्चना बेवा अनिल , जिया ना.बा.वल्द अनिल वली मां अर्चना, मनीष वल्द पंजाबराव, मनीषा, मीना, लीना पिता पंजाबराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.025

0.453

53/1

12 रामराव वल्द आनंदराव, बुधराव नान्ही बेवा भदू ओमप्रकाश यशवंतराव संतोषराव, भीमराव वल्द भदू सुमन ललीता संध्या पिता भदू जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द

0.125

0.017

61/1

13 कलाबाई व. रामा, साकिन पारडसिंगा

62

3.274

0.043 श्यामराव व० पाण्डू साकिन चिखलीखुर्द

14

1.772

63

0.038 15

0.240 कमला बेवा उमराव, राजू उर्फ राजेश , मुकेश व० योग उमराव, उमा , रेखा, गीता पिता उमराव सा० देह

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार.

7375 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी , दिनांक 1 अक्टूबर 2019 पत्र क्र. 542- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया /परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

:-

ग्राम का नाम

कुड़ैनिया

-

तहसील

बहरी

:-

जिला

सीधी

निजी रकवा 0.803 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

स.क्र. खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

धारा -12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

229

0.120

1

241

0.071

2

243

0.003

3

संभाग सीधी जिला

(म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री महान नहर

सीधी

242

0.037

4

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।

320

0.034

5

408

0.001

6

407

7

0.017

406

0.065

8

411

9

0.021

446

0.020

10

451

0.091

11

452

12

0.035

404

13

0.037

454

14

0.002

450

0.044

15

495

0.111

16

494

17

0.047

447

0.012

18

230

0.035

19

19किता

Total

0.803 Ha .

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है ।

3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है ।

4. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।

5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है । [भाग 1 7376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

पत्र क्र. 544- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

:-

मऊ

ग्राम का नाम

-

बहरी

तहसील

:-

सीधी

जिला

निजी रकवा 1.672 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

स.क्र. खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

3

5

4

2

91

0.100

1

0.075

60

2

0.075

89

3

कार्यपालन यंत्री महान नहर सीधी संभाग सीधी जिला (म.प्र.)

4

0.136

88

0.040

64

5

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।

6

66

0.090

0.016

67

7

0.005

8

68

69

0.024

9

72/1

0.070

10

72/2

11

0.040

0.085

74

12

75

0.018

13

0.002

169

14

0.075

15

170

16

171

0.032

17

268

0.040

269

0.070

18

0.002

19

270

0.050

262

20

263

21

0.030

199

0.036

22

0.010

23

195

0.010

24

196

0.060

25

197/2

198

0.045

26

201

27

0.028

28

202

0.008

29

226

0.015

0.057

30

227

0.070

31

228

229

32

0.035

222

33

0.048

223

34

0.008

35

224

0.055

0.027

36

211

212

0.085

37

37किता

Total

1.672 Ha .

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है ।

3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है ।

यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।

4. धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है । 5.

7377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 546 - भू-अर्जन -2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

-

ग्राम का नाम

झुमरिया

-

बहरी

तहसील

:-

सीधी

जिला

रकवा 1.323 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

स.क्र . खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

5

2

3

4

1

/127/ 1

0.120

2

127/2

0.025

199

3

कार्यपालन यंत्री महान नहर (म.प्र.) सीधी संभाग सीधी जिला

256/2

0.060

4

5

256/1

0.110

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु ।

0.240

6

276/2

276/3

0.150

7

28/1

0.020

8

0.016

198/2/2

9

0.110

10

27/7

-118

11

0.056

12

117

0.052

23

13

0.030

14

0.090

14/2

119/3

0.050

15

119/2

0.035

16

0.020

17

119/1

12

0.010

18

10

0.010

19

20

225

0.014

226

0.060

21

230

0.020

22

120

0.025

23

23किता

1.323 Ha.

Total

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है ।

3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है ।

4. धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।

5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है । [भाग 1 7378

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

पत्र क्र. 548- भू- अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

"

अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

बेलहा

ग्राम का नाम

बहरी

तहसील

:-

सीधी

जिला

निजी रकवा 2.576 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

4

3

2

1

18

0.120

1

32

0.160

2

0.040

33

3

कार्यपालन यंत्री महान नहर सीधी संभाग सीधी जिला (म.प्र.)

35

0.072

4

37

0.064

5

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।

0.001

6

38

39

0.072

7

40

0.015

8

0.015

41

9

42

0.070

10

43

0.004

11

12

44

0.050

76

0.115

13

0.036

77

14

0.036

78

15

85

0.030

16

101

0.070

17

0.050

102

18

106

0.028

19

108

0.116

20

0.088

114

21

115

0.002

22

0.032

116

23

0.080

119/1

24

0.120

119/2

25

133/1

0.232

26 7379 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

133/2

27

133/3

28

29

134

0.044

135/1

30

0.040

135/2

31

136/1

32

0.210

33

136/2

137

0.014

34

0.040

35

1113

36

0.015

1114

1127

37

0.435

1145

0.060

38

Total

2.576 Ha.

38किता

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है ।

3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है ।

4. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।

5. यह सूचता सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।

पत्र क्र. 550 - भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

-

खैरा

ग्राम का नाम

बहरी

तहसील

:-

:-

जिला

सीधी

निजी रकवा 1.289 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

खसरा नम्बर

स.क्र .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

धारा -12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

4

1

2

3

5

315

0.001

1

321

2

0.002

319

0.072

3

संभाग सीधी जिला

(म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री महान नहर

सीधी

344

0.044

4

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की माइनर नम्बरं 5 के निर्माण हेतु ।

318

0.052

5 7380

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

356 6

353 7

371 8

398 9

397 10

406 11

405 12

408 13

394 14

422 15

484/2 16

511 17

485 18

486 19

488 20

495 21

493 22

492 23

584 24

583 25

585 26

27

580/1

580/2 28

410 29

413 30

414 31

32 L 415

417 33

418 34

34किता Total

0.012

0.060

0.054

0.061

0.001

0.010

0.042

0.040

0.050

0.008

0.025

0.033

0.010

0.065

0.074

0.013

0.123

0.046

0.008

0.086

0.030

0.053

0.054

0.020

0.020

0.030

0.020

0.020

0.050

1.289 Ha.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है ।

3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है । 4. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।

5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है । 7381 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

पत्र क्र. 552- भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

ग्राम का नाम

कुचवाही

बहरी

तहसील

जिला

सीधी

निजी रकवा 1.376 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

खसरा नम्बर

स.क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

0.030

1

1293/1

0.006

2

1294

3

1284/1524

0.040

कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला (म.प्र.) सीधी

4

0.040

1284/1

5

1284/2

0.040

महान (गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 3 के निर्माण हेतु।

6

1246

0.075

7

1238

0.067

1236

8

0.058

9

1229

0.088

10

1198

0.044

1196/1

11

0.120

12

1196/2

13

1220/1

0.221

1220/2

14

15

1219

0.027

1204/1

16

0.030

1204/2

17

0.013

18

1167/1

0.042

19

1166

20

745/1

0.015

745/2

21

746

0.024

22

750

23

0.002

0.020

747

24

478

0.034

25

749

0.020

26

669

0.045

27

0.045

741

28

740

0.005

29

724/1/1

30

0.150

724/1/2

31

725

32

0.030

713/1

33

0.010

713/2

34

696

0.035

35

35किता

Total

1.376 На.

7382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है ।

3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है ।

4. धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।

5. यहयह आदेता सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।

पत्र क्र. 554- भू-अर्जन -2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/ शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

" अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

ग्राम का नाम

पटेहरा कोठार

-

तहसील

बहरी

जिला

सीधी

निजी रकवा 2.673 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

स.क्र . खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

4/1

0.030

1

4/2

2

0.036

3

3

0.034

कार्यपालन यंत्री महान नहर सीधी संभाग सीधी जिला (म.प्र.)

4

13

0.158

12/1

महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की मानइर नम्बर 7 के निर्माण हेतु।

5

0.010

12/2

6

0.070

17

7

0.050

8

19/1

0.010

9

19/2

0.050

20/1

10

0.040

20/2

11

0.020

22/1

12

0.010

13

0.025

21/1

14

0.040

21/2

15

0.025

21/3

16

0.025

95

17

0.002

96

18

0.080

97

19

0.070

20

102

0.008

110

21

0.170

109

22

0.060 भाग 1 ]

7383 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

113 23

114 24

121 25

122 26

123/1 27

123/2 28

141 29

140 30

137 31

136 32

33

135

134 34

191 35

203 36

37

445

446/1 38

462/1 39

464/1 40

472 41

465/1 42

471 43

470/1 44

469/1 45

469/2 46

469/3 47

474/1 48

494 49

489/1 50

491 51

485 52

512 53

513 54

529 55

528 56

56किता Total

0.020

0.020

0.090

0.005

0.020

0.170

0.130

0.008

0.080

0.010

0.036

0.024

0.096

0.030

0.095

0.010

0.045

0.064

0.020

0.010

0.018

0.025

0.065

0.020

0.002

0.040

0.002

0.080'

0.040

0.060

0.105

0.070

0.010

0.130

2.673 Ha.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है ।

3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है । 4. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।

5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7384

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2019

क्र. 270- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

ग्राम

भूमि का वर्णन तहसील

जिला

धारा -12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(5)

(6) (1)

(4)

(2)

(3)

खरहरी-106

0.115 कार्यपालन यंत्री

रीवा

सेमरिया

रीवा-बकिया-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/4 में टमस नदी पर पुल निर्माण.

लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर 2019

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019-5220- भू-अर्जन प्रकरण क्र. - 0005-अ-82-2019-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है .

7385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग तहसील

जिला

.. नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में. )

(4) (1)

(2)

(3)

1.320 खण्डवा

खण्डवा

लाडनपुर

(6) (5)

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा / उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है,

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019-5219- भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0005-अ-82-2019-20.- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/ C/AK/ KNW- AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लाडनपुर पटवारी हल्का नं. 94 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.320 हैं 0 भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र . शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

अनुसूची

तहसील

ग्राम का नाम

जिला

प.ह.न.

स.क्र.

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

1

94

खण्डवा

खण्डवा

लाडनपुर

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(7) (6)

1.320

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

नस्ती क्र.- 24- एल. ए.-2019- भू-अर्जन प्रकरण क्र. - 0007-अ-82-2019-20-5239.- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C /AK/KNW - AMX/LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम हापला पटवारी हल्का नं. 104 तह० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.690 हैं० भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

प.ह.न.

तहसील

स.क्र. जिला

(4) (2)

(3)

(1)

104

खण्डवा

खण्डवा

1

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(7) (5)

(6)

0.690

हापला

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल . ए. - 2019 - भू-अर्जन प्रकरण क्र.-0007-अ-82-2019-20-5240. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन ) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(2)

(3) (1)

खण्डवा

हापला खण्डवा

(2)

(6) (5)

(4)

0.690 उप मुख्य इंजीनियर

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0008-अ- 82-2019-20-5232. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

प्रस्तावित अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन तहसील

लगभग जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(2)

(4) (1)

(3)

3.257 खण्डवा

खण्डवा

दीपला

(2)

(6) (5)

अकोला-खंडवा के मध्य

अमान परिवर्तन (गेज उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

कन्वर्जन) कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए.-2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.-0008-अ-82-2019-20-5231.- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy. CE/C/ AK/ KNW - AMX/LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम दीपला पटवारी हल्का नं. 104 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 3.257 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र . शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 )/ 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

अनुसूची

ग्राम का नाम

जिला

तहसील

प.ह.न.

स.क्र.

(2)

(3)

(4)

(5) (1)

दीपला 1

104

खण्डवा

खण्डवा

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(7) 3.257

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7388

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

नस्ती क्र.- 24 - एल. ए.-2019- भू-अर्जन प्रकरण क्र.- 0006-अ-82-2019-20-5237.-उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/ C/ AK/ KNW - AMX/LA प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लोहारी पटवारी हल्का नं. 103 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.321 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है .

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014 - सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

प.ह.न.

तहसील

स.क्र. जिला

(1) (2)

(3)

(4) खण्डवा

103 1

खण्डवा

नोट: - उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(7) (5)

2.321

लोहारी

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल . ए .- 2019-भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0006-अ-82-2019-20-5238.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(1)

(3)

(2)

खण्डवा

लोहारी खण्डवा

(2)

(4)

(6) (5)

2.321

अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

नस्ती क्र. - 24- एल . ए. - 2019- भू-अर्जन प्रकरण क्र.-0003- अ-82-2019-20-5247.-उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C / AK/KNW - AMX/LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम भीलखेड़ी मुरार पटवारी हल्का नं. 94 तह० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.213 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ -16-15 (1 )/ 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

प.ह.न.

तहसील

जिला

स.क्र.

(4)

(3)

(1) (2)

94

खण्डवा

'खण्डवा

1

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(7) (5)

(6)

0.213

भीलखेड़ी

मुरार

अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल . ए. - 2019- भू-अर्जन प्रकरण क्र.-0003-अ-82-2019-20-5248. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(3) (1)

(2)

खण्डवा

खण्डवा

भीलखेड़ी मुरार (2)

(6) (5)

(4)

0.213

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

[भाग 1 नस्ती क्र. - 24- एल. ए.- 2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र. - 0004-अ-82-2019-20-5221.-उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C / AK/ KNW - AMX/ LA दिनांक3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आखई पटवारी हल्का नं. 94 तह० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 4.034 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र . शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014 - सात -2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

प.ह.न.

तहसील

जिला

स.क्र.

(3)

(2)

(4) (1)

94 1

खण्डवा

खण्डवा

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(7)

(6)

(5)

4.034

बमनगांव आखई

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. - 24- एल. ए .- 2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र.-0004-अ-82-2019-20-5222.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(3) (1)

(2)

खण्डवा

खण्डवा

बमनगांव आखई (2)

(6) (5)

(4)

4.034

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .

7391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019- भू-अर्जन प्रकरण क्र.- 0009-अ-82-2019-20-5223.- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र./ Dy.CE/C/ AK/ KNW- AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला - खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम मोरदड पटवारी हल्का नं. 105 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 4.011 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 )/ 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

अनुसूची

ग्राम का नाम

जिला

तहसील

स.क्र.

प.ह.न.

(3)

(4)

(5) (1) (2)

मोरदड

खण्डवा

105

1

खण्डवा

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे . में

(7) (6)

4.011

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019-भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0009-अ-82-2019-20-5224. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला - खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग जिला

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(2)

(4) (1)

(3)

मोरदड

4.011 खण्डवा

खण्डवा

(2)

(6) (5)

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

नस्ती क्र. - 24- एल. ए.-2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र.- 0010-अ- 82-2019-20-5241 .- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C / AK/ KNW - AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला - खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम पांचबैड़ी पटवारी हल्का नं. 114 तह० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.354 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है .

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र . शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

अनुसूची

प.ह.न.

ग्राम का नाम

जिला

स.क्र.

तहसील

(5) (2)

(3)

(4)

(1)

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे.

(7) (6)

0.354

पांचबैड़ी रैय्यत

खण्डवा

खण्डवा

114

1

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र.-0010-3-82-2019-20-5242. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 " की धारा -11 (1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय, की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

लगभग भूमि का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में. )

(1)

(4)

(2)

(3)

0.354 खण्डवा

खण्डवा

पांचबैड़ी

रैय्यत

(2)

(6) (5)

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

नस्ती क्र. - 24-एल. ए.- 2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र.- 0011-1-82-2019-20-5236.- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C / AK/KNW - AMX/LA दिनांक3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम चिचखेड़ा पटवारी हल्का नं. 114 तह० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.807 हे. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया . साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र . शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1) / 2014- सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

अनुसूची

ग्राम का नाम

तहसील

प.ह.न.

स.क्र. जिला

(5) (1)

(3)

(4)

(2)

114

खण्डवा

खण्डवा

1

चिचखेड़ा

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में

(6)

(7) 0.807

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.- 24- एल . ए. - 2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0011-अ-82-2019-20-5235. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कनवर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है .

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग जिला

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में. )

(3)

(4) (1) :

(2)

0.807 खण्डवा

खण्डवा

चिचखेड़ा

(2)

(6)

(5)

अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7394

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

[भाग 1 नस्ती क्र. एल. ए.- 2019-भू- अर्जन प्रकरण क्र.-0012-अ-82-2019-20-5227.- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C/AK/ KNW- AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम जीरवन पटवारी हल्का नं. 115 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 3.142 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

जिला

तहसील

प.ह.न.

स.क्र.

(4) (1)

(3)

(2)

खण्डवा

खण्डवा

115 1

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में

(5)

(6)

(7)

3.142

जीरवन

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.-0012-3-82-2019-20-5228 . चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय , की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम अनुसूची

लगभग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(1)

(3)

(2)

जीरवन खण्डवा

खण्डवा

(2)

(6) (4)

(5)

3.142

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

नस्ती क्र. एल. ए. - 2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.-0013- अ- 82-2019-20-5245.- उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C/ AK/ KNW- AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पिपलोद खास पटवारी हल्का नं. 126 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 7.252 हे. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 )/ 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र . शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 -ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

अनुसूची

प.ह.न.

तहसील

जिला

ग्राम का नाम

स.क्र.

(4)

(5)

(3)

(2)(4)

1

खण्डवा

126

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में

(7) (6)

7.252

पिपलोद खास

खण्डवा

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. - 24- एल. ए. -2019-भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0013-अ-82-2019-20-5246. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग जिला

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(4) (1)

(2)

(3)

7.252 खण्डवा पिपलोद खास

खण्डवा

(2)

(6) (5)

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारीब एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7396

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

नस्ती क्र. -24- एल. ए.-2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र. - 0014-अ- 82-2019-20-5243.-उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. / Dy.CE/C / AK / KNW - AMX/LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर पटवारी हल्का नं. 135 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 6.823 हे. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

जिला

प.ह.न.

तहसील

स.क्र.

(4) (1) (2)

(3)

1

खण्डवा

135 खण्डवा

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित

क्षेत्रफल हे. में

(7)

(6)

(5)

6.823

विश्रामपुर

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019-भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0014-अ-82-2019-20-5244. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधि ानियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(3) (1)

(2)

खण्डवा

खण्डवा

विश्रामपुर (2)

(5)

(6) (4)

6.823

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

7397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

नस्ती क्र. एल. ए. - 2019-भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0015-3-82-2019-20-5229.-उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE/C/AK/ KNW - AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम गुडीखेड़ा पटवारी हल्का नं. 141 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 4.267 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र . शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 (1 ) /2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र . शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

तहसील

प.ह.न.

स.क्र. जिला

(1) (2)

(3)

(4) 141 1

खण्डवा

खण्डवा

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में

(7) (5)

(6)

4.267

गुडीखेडा

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए.-2019-भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0015-3-82-2019-20-5230. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(1)

(2)

(3) खण्डवा

खण्डवा

गुडीखेडा (2)

(4)

(5)

(6) 4.267

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .

7398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

[भाग 1 नस्ती क्र. एल. ए.- 2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0016-3-82-2019-20-5234. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(2)

(1)

(3)

खण्डवा

खण्डवा

भूतनी रैय्यत (2)

(4)

(5)

(6) 1.658 उप मुख्य इंजीनियर

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. - 24- एल. ए.- 2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र.- 0016-अ- 82-2019-20-5233.-उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE/ C /AK/ KNW - AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम भूतनी रैय्यत पटवारी हल्का नं. 142 तह ० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.658 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्तः प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1 ) / 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

स.क्र. जिला

तहसील

प.ह.न.

(1)

(4) (2)

(3)

142 1

खण्डवा

खण्डवा

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित

क्षेत्रफल हे.

(5)

(7)

(6)

1.658

भूतनी रैय्यत

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

7399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

नस्ती क्र. एल . ए.- 2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.-0017-अ- 82-2019-20-5226. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

प्रस्तावित अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(1)

(2)

(3)

खण्डवा

खण्डवा

गुजरीखेड़ा (2)

(4)

(5)

(6) 0.223

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन) कार्य.

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वेअकोला.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र.- 24- एल. ए.-2019-भू-अर्जन प्रकरण क्र. -0017-अ-82-2019-20-15225.-उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE/C/ AK/ KNW - AMX/ LA दिनांक 3-9-2019 प्रस्तुत कर अकोला - खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम गुजरी खेडा पटवारी हल्का नं. 145 तह० खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.223 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है .

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1 ) /2014- सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , तन्वी सुंद्रियाल कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूं:-

जिला

प.ह.न.

स.क्र.

तहसील

(1) (2)

(3)

1

खण्डवा

खण्डवा

(4) 145 नोट: - उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2)

अनुसूची

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित

क्षेत्रफल हे.

(5)

(6)

(7)

0.223

गुजरीखेडा

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

7400

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

खण्डवा , दिनांक 25 सितम्बर 2019

नस्ती क्र. एल. ए.- 2019- भू- अर्जन प्रकरण क्र.- 0017- अ- 82-2019-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधि ानियम 2013 " की धारा -11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(6)

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

पंधाना

1.181

खण्डवा

खड़की

अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पंधाना/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुंद्रियाल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2019

रा० प्र ० क्रमांक - 13 - अ-82-2018-2019- भू-अर्जन. म० प्र० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा .2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत बैतूल- सारनी- परासिया राजमार्ग क्र. 43 के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रयक्रय किये जाने हेतु म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग ( मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ) के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनूसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बैतुल- सारनी- परासिया राजमार्ग क्र.-43 के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

खसरा नंबर

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

योजना जिसके लिये भूमि क्रय कीजाना

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी का नाम

एवं पता (4)

(5)

(6)

प्रस्तावित है . (7) (1)

(2)

(3)

0.040

346/1

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

ग्राम दातलावादी प.ह.न.-28/87 ब.नं.-265

बैतूल-सारनी- परासिया राजमार्ग क्र.- 43 के निर्माण हेतु निजी भूमि

1. सुमन मसीह पति ग्रेबियल लारेंस जाति लोधी, निवासी ग्राम भूमि 7401 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

स्वामी-दातलावादी

के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

रा०नि०म०- जुन्नारदेव

0.040

कुल योग .. 01

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक को 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. 960 - प्रशा. भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) मेंमें उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है और अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य अनुसार शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है .

अनुसूची

लगभग

भूमि का वर्णन

क्षेत्रफल (हे. में. )

(4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) जिला (1)

तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

मनगवां गोंदरी नं. 2

0.270 हे.

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस . कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र.-2146-भू-अर्जन-19.- प्रबंधक (सिविल ) एन.एच.डी.सी. लिमिटेड, आर.एण्ड.आर. खण्डवा द्वारा पत्र क्र. एनएचडीसी-4- प्रबंधक(सि.)- 16-1488 दिनांक 26-08-2016 एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा म.प्र. के पत्र क्रमांक 1620/कार्य / एलए / 9 (8/11 ) / 2016 खण्डवा दिनांक 30-08-2016 प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुंच मार्ग हेतु ग्राम भामर प.ह.न. 46 राजस्व निरीक्षक मंडल सतवास, तहसील सतवास , जिला देवास की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.63 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भामर में मगरदी पहुंच मार्ग की निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

7402

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 (1) / 2014- सात-2 ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय कलेक्टर, जिला देवास एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए0-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है.

अनुसूची

ग्राम का नाम

प.ह.न.

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील

स.क्र. जिला

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हैं. में

(6)

(7) (3)

(4)

(1) (2)

(5)

0.63

46

1

देवास

सतवास

भामर

इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम भामर से मगदही पहुंच मार्ग निर्माण कार्य

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, एन.एच.डी.सी खण्डवा / उपमहाप्रबंधक (सिविल) एन.एच. डी.सी. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त पाण्डेय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर 2019

नस्ती क्र. 116-2018- एलए- क्र.-49-भू-अर्जन- 2019-5252. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, खाने (6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकृता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 'भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रीधिकृत करता है.

प्रस्तावित पहुंच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम/नगर

धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का कुल

क्षेत्रफल (हे. मे.)

(4)

(5)

(6) (2)

(3)

(1)

0.180 हे.

खण्डवा

मूंदी

टप्पा-मूंदी तहसील पुनासा

कार्यपालन यंत्री एन.व्ही.डी.ए. संभाग, 32बडवाह जिला खरगौन

आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना प्रथम चरण के पंप हाउस निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची (2)

आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक माईक्रो उद्वहन, सिंचाई परियोजना प्रथम चरण के पंप हाउस निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन के अंतर्गत ग्राम मूंदी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि

का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)

(2) 0.180

(1) 9/1

योग:- 1 0.180

नोट:- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री एन. व्ही.डी.ए. संभाग-32 नर्मदानगर के कार्यलय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुंद्रियाल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

7403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 275- भू-अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम पुर्वा -319 राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर , तहसील सेमरिया, रीवा- बीडा- सेमरिया मार्ग केकि.मी. 28/10 में निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के सेमरिया तरफ के पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) नगर/ग्राम-पुर्वा-319

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.950 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.052

932

0.036

933

0.052

937/1/1/क

0.052

937/1 /1 /ख

0.008

937/1/1/2

0.004

946/2/1/क/1

0.004

946/2/1/क/2

0.004

946/2/1 /क/3

0.004

946/2/1 /क/4

0.004

946/2/1 /क/5

0.011

1033/1/क/2

0.016

1033/1/क/1

0.016

1035

0.016

1036/3

(2)

(1)

0.014

1037/1/2

0.073

1039/1

0.014

1037/1/1

0.049

1041

0.008

1044/1

0.032

1044/2

1040/1

0.097

1034

0.004

0.048

1032/4

1076/1050

0.182

1051/2

0.134

0.016

1052

0.950

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- बीडा-सेमरिया मार्ग के. कि.मी. 28/10 में निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 952 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर 7404

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(ग ) ग्राम- गुहिया

(घ) क्षेत्रफल-0.046 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर

शासकीय भूमि (3)

निजी भूमि (2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.020

0.022

798 404 315 0.004 योग 0.046

निरंक

( ब) शासकीय भूमि

महायोग . 0.046

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की गुहिया माइनर एवं सब-माइनर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 954- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग ) ग्राम-गोंदरी नं. 7

(घ) क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि (2)

शासकीय भूमि (3)

नम्बर (1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.080

0.040

1 2 3

0.030

0.150

योग

निरंक ( ब ) शासकीय भूमि

महायोग . 0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 956- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग ) ग्राम-करौंदा

(घ) क्षेत्रफल-0.110 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर निजी भूमि (1) (2) शासकीय भूमि (3)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

145 0.100 87 0.010 योग .. 0.110

(ब ) शासकीय भूमि महायोग .. 0.110 निरंक (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अंतर्गत आने वाली तिवनी माइनर नं. 1 की सब- माइनर करौंदा के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 958 - प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन भाग 1 ]

7405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवाँ

(ग) ग्राम-गोंदरी नं. 1

(घ) क्षेत्रफल-0.252 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

शासकीय भूमि (3)

निजी भूमि (2)

नम्बर (1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.124

107

0.048

106

0.080

38

0.252

योग .

निरंक

( ब ) शासकीय भूमि

महायोग 0.252

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर से गोंदरी माइनर नं. 3 निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्र. 6525- भू.अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, संपत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- घोटी ब.नं -154, प.ह.नं 33, रा.नि.मं -बंड़ोल (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-5.35 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.08

500

0.03

498/1

0.09

498/2

0.04

493/1

0.02

493/5

0.08

492/1

0.13

492/2

0.07

511/4

0.08

511/3

508/2

0.02

0.03

268/6

0.01

508/1

0.08

504

0.01

496

0.01

494/2

0.14

485

0.10

486

0.06

489

0.04

487

0.09

376

0.29

375

0.62

369

0.04

367

0.14

363/2

0.10

364

0.07

362

0.07

360/1

0.05

158/1

0.06

361/3

158/6

0.01

0.01

344

0.01

154

0.02

156

0.01

158/2

0.02

158/3

0.01

158/4

0.02

158/5

0.01

161

0.13

163 7406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2) (1)

0.05 138

0.03 164/1

0.13 131

0.09 119

0.02 130

0.06 133

0.01 134

0.02 118/1

0.04 118/2

0.03 117

0.01 113/5

0.12 273/1

0.01 273/2

0.01 273/3

0.01 274

0.04 282

0.01 275

0.01 432

0.03 281

0.01 181/1

0.07 283

0.02 288

0.23 220/1

0.02 220/3

0.04 218/7

0.02 188

0.01 187/1

0.09 299

0.08 304/1

0.08 304/2

0.09 305/1

0.03 305/2

0.05 306

0.10 307

0.09 181/2

0.08 180

0.01 65/1

0.07 65/2

0.06 65/3

0.03 66

0.11 63

0.01 37

0.02 214/5

0.02 213/1

(2)

(1)

0.01

199

0.01

198

0.04

196

0.04

55

0.09

57

0.01

44/2

0.08

45

5.35

योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरणः- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-06 एवं सब - माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है .

क्र. 6526 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार के विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग)

रा.नि.मं. -सिवनी-1. नगर/ ग्राम- सरगापुर ब.नं. -536, प.ह.नं. 116, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.70 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.09

32/3

0.08

25/3 7407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

(2) (1)

0.05 25/4

0.06 24

0.10 23/1

0.07 21/1

0.07 21/2

0.06 20

0.02 15/1

0.01 80

0.02 19

0.05 18/2

0.10 17/2

0.11 17/1

0.02 16

0.02 15/3

0.09 15/2

0.01 79

0.02 44/5

0.02

0.02 44/3

0.05 44/2

0.06 44/1

0.02 47

0.12 42

0.02 48/2

0.02 44/6

0.01 43/1

43/2

0.01

0.12 49/2

0.10 49/1

0.02 50/3

0.02 50/4

0.02 50/5

0.02 50/6

0.10 50/7

0.04 49/3

0.01 49/4

0.06 51

0.16 143/1

0.17 143/3

(2)

(1)

0.03

143/2

0.03

140/4

0.03

140/2

0.04

140/3

0.02

138/1

0.02

138/2

0.03

131

0.05

246/1

0.05

246/2

0.04

246/3

0.06

245/2

0.05

245/1

0.01

275

2.70

योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल -01 एवं सब- माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया जा सकता है.

क्र. 6527 - भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी [भाग 1 7408

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(ग) नगर/ग्राम- खमरिया, ब.नं. , प.ह.नं. -63, रा.नि.मं. -भोमा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.79 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.05

59/3

0.02

59/4

क्र. 6530 - भू-अर्जन-2019. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

0.03

59/1

0.10

61

अनुसूची

0.19

62

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.03

76/1

(क) जिला- सिवनी

0.02

51/1

(ख ) तहसील- सिवनी

0.11

50/1

0.10

49/1

(ग) नगर/ग्राम- निवारी, ब.नं. - 309, प.ह.नं.-65, रा.नि.मं. -बरघाट.

0.10

47/1

0.10

46

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.04 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

0.16

40/2

0.35

45

निजी भूमि का रकबा

0.06

79/1

0.10

79/2

0.07

प्रस्तावित खसरा नम्बर

75

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

0.03

81/1

(2)

(1)

0.20

81/2

0.14

19/1

0.08

87

0.06

19/4

0.02

86

0.21

19/5

0.10

88

0.22

19/6

0.15

268/1

0.16

21/1

0.02

265/1

0.06

21/2

0.10

266/2

0.29

22

0.15

268/4

0.28

23

268/5

0.20

67/2

0.35 योग . 2.79

0.10

83/2

0.37

84/1

0.18

84/3

0.54

132

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.- भीमगढ़ दायीं तट नहर प्रणाली की खैरा वितरक नहर की खैरा माईनर नं. -2, 3 एवं के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

157/2

0.23 योग . 3.04 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.- कांचना मंडी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया जा सकता है.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

7409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जासकता है.

क्र. 6531 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- सिवनी

तहसील- सिवनी

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- छुहाई, ब.नं. 188, प.ह.नं. -32, रा.नि.मं. - बड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.09 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.05

324

325

0.01

0.10

323

0.11

321/1

321/2

0.08

0.12

321/3

0.03

319/3

0.03

319/2

0.06

319/1

0.03

318/2

0.09

318/1

0.02

310

0.13

272/2

270

0.05

266

0.05

0.06

263

0.02

265

(2)

(1)

0.14

264

262

0.01

236/1

0.02

0.11

237

32

0.01

0.01

36

272/1

0.15

0.12

280/1

0.01

280/2

0.01

280/3

277

0.05

0.03

279

0.02

278

230

0.35

0.16

224

220

0.15

215

0.02

0.07

216

82/1

0.03

82/3

0.11

79

0.08

77/1

0.04

77/2

0.03

0.10

74

0.08

72

71

0.14

योग 3.09

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-07 एवं सब - माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6539 - भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, [भाग 1 7410

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया जा सकता है.

इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- धतुरिया, ब.नं. - 287, प.ह.नं. - 101 , रा.नि.मं. -सिवनी-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.47 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

क्र. 6540- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

निजी भूमि का रकबा

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

खसरा नम्बर प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(क) जिला- सिवनी

(1)

(2)

(ख) तहसील- सिवनी

0.02

174/2

0.09

173/3

(ग) नगर/ ग्राम- नरेला, ब.नं. - 303, प.ह.नं. - 100, रा.नि.मं. - सिवनी-2.

0.13

173/2

0.18

175

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

0.11

161

0.16

163

निजी भूमि का रकबा

0.05

162/1

0.03

162/2

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

0.05

145/2

(2)

(1)

0.06

145/3

0.11

0.08

333

101/3

0.04

101/4

0.07

334

0.02

100/1

0.02

337/1

0.08

100/2

0.03

337/2

0.01

102/5

0.04

335

0.07

36/4

0.04

338

0.03

36/1

0.16

0.10 27

299/2

0.09

25

0.10

300/2

24

0.24

300/3

0.01 योग . 1.47

0.08

332/1

0.03

332/2

0.05

301/1

0.01

301/2

0.05

302/1

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी 2 उपवितरक नहर की एल. - 1 माईनर नहर के निर्माण हेतु. निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.11

303

0.11

305/3

0.01

306/1

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

7411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2) (1)

0.16 305/1

0.10 305/2

0.25 307/1

0.10 313

0.06 310

0.18 312/2

312/3

0.30

0.01 314

37

0.10

0.02 128/2

126

0.07 38

0.20

0.21 39

29

0.10 42

0.20

0.15 43

44

0.16

0.01 241/1

0.02 119/1

0.20 119/5

0.15 123

0.09 124/1

0.09 124/3

0.02 124/2

127/2

0.02

0.01 127/1

125

0.08

0.02 105/1

0.07 105/2

526

0.01

0.03 184/1

0.07 184/2

222

0.04

0.18 183

221

0.04

0.04 182

0.10 179

0.01 178

0.01 174/1

339/2

0.10

योग . 4.98 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल-06 एवं 07 एवं सब - माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है .

क्र. 6541 -भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- पुसेरा, ब.नं. - 346, प.ह.नं.-33, रा.नि.मं. - बंडोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-6.94 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.01

304/1

304/2

0.12

304/3

0.12

304/4

0.01

0.38

306/2

0.02

299

0.25

300

0.20

298/1

319

0.20

0.07

318

0.27

320/3 7412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2) (1)

322

0.01

0.01 316

0.12 464

0.03 465

0.03 466/1

466/2

0.02

0.01 467

0.03 468

324

0.01

0.07 320/1

187/3

0.34

0.02 330

0.08 331

332

0.05

0.03 449

0.07 352

0.08 350

0.03 351

0.06 349

0.07 359/1

156

0.18

0.05 146/1

360/4

0.04

0.03 362/2

363

0.01 221

0.01 222

0.14

0.12 223/2

0.03 224/2

0.04 224/1

0.06 225/2

228

0.36

0.47 242

0.06. 243/3

0.63 244

0.02 239/1

0.06 153

0.13 147

0.16 152/4

0.09 145

0.10 144

0.14 23/1

0.01 22

21

0.06

(2)

(1)

20/1

0.10

0.20

20/2

0.01

2

0.17

235

0.04

234

0.06

157

0.03

155

0.25

137

0.11

136/2

115

0.01

0.12

29

0.01

32

109/1

0.01

6.94

योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल -06 एवं सब- माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6542- भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी भाग 1 ]

7413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(ग) नगर/ ग्राम- तिघरा , ब.नं. - 258, प.ह.नं. - 101 , रा.नि.मं. -सिवनी भाग-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.99 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.11

100

0.03

96

0.04

99

0.24

57/1

0.02

54

0.06

49/1

0.05

49/2

46

0.01

0.07

40/2

0.01

42/1

41

0.01

0.02

252/1

0.09

252/2

0.08

250

110

0.06

0.07

111

0.06

112-

0.12

131

166

0.15

0.04

132

0.08

165

0.02

163

0.01

161

0.10

160/1-2

0.03

274/1

0.08

274/2

0.09

274/3

0.05

290

0.08

291

0.03

288

0.02

295/2

0.03

294/2

0.01

294/3

0.05

295/1

0.10

294/1

0.05

293

0.05

146

0.09

259/2

261

0.11

0.10

262/1

(2)

(1)

0.01

263/3

0.05

264

0.02

241/1, 241/3

0.06

356/3

355

0.08

346

0.03

0.05

347

0.05

343

0.02

342/2

0.02

342/4

0.01

342/3

0.05

326/2

0.05

326/1

0.06

325

0.02

324/1

0.17

324/2

0.08

315/1

309/2

0.05

0.07

308

284/1

0.02

0.01

284/3

0.04

284/4

307/2

0.01

300/3

0.02

297/2

0.05

300/2

0.05

0.05

298/1

300/1

0.06

299/1

0.03

302

0.18

योग . 3.99

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी 2 उपवितरक नहर की एल.-- 3, 4 एवं एल -5 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

7414

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. 6543- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- बम्होड़ी, ब.नं. - 397, प.ह.नं. - 115, रा.नि.मं. - सिवनी-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.05

436/1/3

0.09

459

0.07

458/1

0.15

448/1

0.02

447

378

0.12

0.11

381

0.05

384

0.01

383/1

0.14

389

0.05

391

0.05

392/2

0.01

393/2

394

0.05

0.05

297

0.04

298

0.01

299

योग 1.07

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नं. एल-25 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6544- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- खापा, ब.नं. - 111 , प.ह.नं. - 101 , रा.नि.मं. - सिवनी-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

31/1

0.06

31/2

0.06

0.02

32

33

0.02

30

0.03

34

0.07

0.17

35

0.05

40

65

0.01

योग .. 0.49

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल. - 4 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

भाग 1 ]

7415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6545 - भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

तहसील- सिवनी

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- जमुनिया, ब.नं.196 , प.ह.नं. - 118, रा.नि.मं. -सिवनी-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.11

241

0.05

240/2

0.14

238

0.03

327/1

0.04

237/4

0.04

237/2

0.22

113/3

0.11

97

0.12

96

0.15

94

0.01

93

(2)

(1)

18/2

0.10

0.07

20

0.15

57

0.14

56/2

0.01

56/1

0.04

56/5

0.06

56/6

0.02

56/7

0.08

55/3

52/1

0.01 योग .. 1.70

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की एल -15 माईनर नहर की सब - माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6546- भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सिवनी

(क)

तहसील- सिवनी

(ख) 7416

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(ग) नगर/ ग्राम-गंगई, ब.नं. - 148, प.ह.नं. - 32, रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.10

159

0.06

160

0.06

161/1

0.08

127

0.01

126

0.01

125/4

योग 0.32

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल. - 7 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6547 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ढ़ेकी, ब.नं. - 254, प.ह.नं. - 102, रा.नि.मं. - सिवनी, भाग-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.25 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.02

252/2

0.10

254

0.09

253

0.07

256

264/2

0.10

0.03

265

0.07

266/2

263

0.01

0.04

261/1

0.04

261/2

259/1

0.03

0.03

259/2

0.03

260

0.02

220

0.02

221

222

0.10

0.09

226/1

0.08

226/2

227

0.14

0.10

228

0.02

229/1

0.02

12

योग .. 1.25

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल. - 1 एवं एल -2 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

7417

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 6548 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-सिवनी

(ग) नगर/ग्राम-टिकारी, ब.नं.-224, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.70 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.32

205

0.06

204/14

0.01

204/4

0.01

198/1

0.04

197/1

0.13

197/3

0.18

197/2

0.06

172

0.28

173

0.07

163

0.12

181

0.19

114

0.41

183

0.03

179

0.21

165

0.08

164

0.05

217

0.10

218

221

0.01

0.02

268

0.31

266

0.01

83/2

योग 2.70

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल. - 7 एवं सब- माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6549- भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- हिवरा, ब.नं. -602 प.ह.नं. - 102, रा.नि.मं.-सिवनी-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.57 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.05

22/1

0.06

23/2

0.10

21

0.04

24/2

50

0.06

52

0.07

0.01

51

0.15

48/1

0.09

47/1

0.13

54/1

0.09

56/1

56/2

0.11

0.10

55

63

0.01 7418

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2)

(1)

0.06

7/1

0.11

7/4

0.09

17

0.07

18

14

0.11

0.02

15/2

0.01

16

0.03

15/1

1.57

योग ..

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी 2 उपवितरक नहर की एल. - 1 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

क्र. 6550- भू-अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- कुदवारी , ब.नं. -67, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. -बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.64 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

175

0.04

0.33

167/1

167/2

0.38

0.05

164/2

0.21

164/1

163/1

0.23

0.09

162/2

0.48

160/1

0.10

132/1

12

0.05

0.04

133/2

0.22

134

135

0.17

51

0.03

0.01

27

28

0.01

0.01

29

0.05

25

0.15

30/2

30/1

0.16

0.25

33

0.11

32

0.09

34

0.12

15

0.01

40

0.02

23

0.30

35

36

0.10

16

0.15

11

0.01

0.03

172/1

0.08

172/2

169

0.38

0.17

104/1

85/2

0.01

योग .. 4.64

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. एल 06 एवं सब माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई जिला में किया सकता है.

7419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

क्र. 6528 - जि.भू.अ. - 2019.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा- 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय, की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.26

सिवनी

कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.

ग्राम कामता ब. नं. -60 प.ह.नं. -73.

कान्हीवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु.

तहसील- सिवनी रा. नि. मं. भोमा

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बायी तट नहर संभाग , केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

(ग)

सिवनी, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

नगर/ग्राम-लोंनिया, ब.नं. -535, प.ह.नं. - 102, रा.नि.मं.- सिवनी-2 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.71 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

341/1/1

0.03

0.04

341/4

0.04

297

क्र. 6932 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

0.03

296/1

0.03

296/2

अनुसूची

296/3

0.04 (1 ) भूमि का वर्णन-

0.05

296/4

(क) जिला- सिवनी

0.05

296/5

(ख) तहसील- सिवनी

0.03

289/1 7420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2)

(1)

0.14

295/1

0.09

292/2

0.02

294

0.03

293

0.12

275/1

0.20

273/3

273/1

0.02

0.02

273/4

0.06

272/2

0.06

272/1

0.16

267

0.05

169

0.09

204

0.08

203

0.03

202/3

0.05

202/4

0.04

202/5

0.07

200/2

0.01

208

210

0.01

0.09

170

0.10

168

0.06

26/1

0.04

26/2

0.03

167

0.01

27

0.05

30

0.07

11/2

0.06

10

0.07

9/3

0.01

9/2

0.01

9/8

0.02

7

0.02

6

0.01

5

0.02

38

0.03

36

0.11

45/4

0.02

33

0.08

37

0.02

3/2

0.05

46

0.03

45/1

0.01

45/2

योग .. 2.71

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नं. -एल 28 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6933 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. नहर निर्माण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- परतापुर, ब.नं. - 320, प.ह.नं. - 115, रा.नि.मं. - सिवनी-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.10

204/1/1

0.19

204/5

0.08

204/2/1

0.20

204/3/1

योग .. 0.57

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

7421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) में किया सकता है .

क्र. 6943- भू-अर्जन-2019. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-सिवनी

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-उमरिया, ब.नं. - 27, प.ह.नं. - 26, रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-4.10 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.06

174

0.19

177

0.13

179

0.04

184

0.29

180

0.01

181/2

0.01

181/1

0.16

183

0.12

167

0.03

182

0.27

5

0.21

43

0.38

44

0.25

38/7

0.04

38/8

0.10

38/6

0.06

38/4

0.01

38/3

39

0.18

0.09

23

0.27

38/1

0.05

21/4

(2)

(1)

0.17

21/3

0.25

21/2

0.70

7

0.03

4

योग .. 4.10

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6945 - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सोनाड़ोगरी , ब.नं. -590, प.ह.नं.- 37 रा.नि.मं. -बंडोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा- 18.03 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.28

31

32

0.05

0.30

35 7422

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2) (1)

0.33 23/1

23/2

0.33

0.11 22

21

0.11

0.32 20/1

20/2

0.04 19/2/1

0.46

0.33 18/1

0.29 17/2

0.16 16/1

12/6/1

0.15

0.28 12/1/1

0.18 10/3

0.14 227

228

0.21

0.11 12/2/1

0.30 232

0.30 278

0.05 234/4

0.03 234/5

234/6

0.03

0.04 234/8

0.02 234/10

0.03 234/9

0.09 277

0.05 271

0.15 276

0.17 274/3

0.07 273

0.10 270/2

0.01 287/2

0.12 270/1

0.01 287/1

0.24 288

0.28 289

0.30

0.97 301/1

302/3

0.31

(2)

(1)

310/3

0.14

0.23

319

0.21

320/2

0.10

321

0.11

322

427

0.03

423

0.14

428/1

0.01

0.11

425

0.24

421/2

421/1

0.21

0.20

432/10

0.07

432/11

0.09

433/3, 434

0.51

435

0.13

437

0.30

439/1

452/2

0.16

0.17

452/7

0.32

456

0.12

457

404

0.01

0.06

458

459/1

0.19

403/1

0.03

0.02

402

0.02

459/3

401/6

0.56

0.28

401/5

0.01

401/1

397/2

0.10

0.10

397/1

0.01

389/2, 390/1

0.10

389/7, 390/3

0.42

389/6 , 390/2

0.06

389/8

0.08

389/3

0.07

388/4, 389/1 7423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.13

149/1

145/1

0.54

0.54

145/2

0.54

145/3

0.12

388/3

0.04

149/2

0.05

115

0.30

116

0.52

117

0.25

118

0.27

100

0.29

60

0.19

62/1, 63/1

0.68

53/1, 62/2/1

योग 18.03

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 एवं ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना , तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6946- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम-ग्राम- झिलमिली, ब.नं.- 223, प.ह.नं.- 27 रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-3.44 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.29

200

0.31

203

0.28

225/5

0.28

225/1

0.25

233/2

0.16

233/3

0.13

233/4

0.34

234

0.03

243

0.24

244

0.36

245

0.20

120/4

120/11

0.19

0.05

120/6

0.33

119

3.44

योग

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6947- भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार के विस्थापित नहीं किया जाना है, 7424

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बंड़ोल, ब.नं.-400, प.ह.नं. - 31 रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 6.19 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.220

137

0.150

140/2

0.030

141/2

0.560

140/1

0.020

146/1

0.010

146/2

0.040

146/3

0.010

146/4

0.010

146/5

0.010

146/6

0.350

175/4/1

0.040

175/9

0.090

175/4/2

0.030

175/2/1

0.090

175/11

0.120

175/7/1

0.070

175/8

0.080

120/1

120/2

0.080

0.120

120/4

0.140

120/5

0.130

119

0.050

118/2

0.400

117

(2)

(1)

105/2

0.150

0.060

104

0.190

205

0.160

206/1

0.150

103

0.020

206/2

0.220

102

207

0.030

0.120

49

50

0.130

0.050

51

0.300

59/2

0.050

59/1

0.160

6/3

0.090

61/2

60

0.230

0.010

61/1

0.720

9

0.230

62

0.270

6/2

योग .. 6.19

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6948 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, भाग 1 ]

7425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-अलोनिया, ब.नं. -01 , प.ह.नं.-27 रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-7.54 हेक्टेयर एवं प्रतावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.010

359/2

0.020

361

362

0.090

0.270

340

0.060

338

0.030

331

0.040

333

0.140

328

0.240

327/1

0.150

336

0.020

335

0.170

326

0.050

323

0.170

291/2

0.060

324

0.070

291/3

0.010

322

0.150

320/1 , 320/3 , 320/4 , 320/5 , 320/6 , 320/7

320/2

0.080

0.480

292/1

0.100

292/2

0.160

292/3

0.010

292/5

(2)

(1)

0.030

307/1

306

0.130

0.120

303

0.100

302/1

0.110

238

0.120

241/2

0.150

239

241/1

1.010

203

0.110

0.200

204

200/1

0.070

0.190

199

0.040

207

0.410

208/1

208/3

0.080

0.050

208/4

0.180

208/6

0.200

21

0.110

19/2

0.100

19/1

15/2

0.050

0.090

283

0.080

279

0.080

282

0.060

281

0.090

280

0.050

277/1

276

0.160

275/3

0.090

0.090

275/2

0.180

274

0.050

138/1

137/1

0.020

128/1

0.110

0.070

128/3

0.150

116

0.030

115/2

योग 7.54 7426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी -4 वितरक नहर के निर्माण हेतु. निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

क्र. 6949 - भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-गोरखपुरकला, ब.नं. -143, प.ह.नं. -26, रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-3.16 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. निजी भूमि का रकबा

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.31

285

0.53

286

(2)

(1)

292

0.01

0.01

290

0.27

295

0.03

308

0.01

305

302

0,01

0.09

301

0.14

298

0.27

397

0.13

357

0.18

361

360

0.01

0.05

369

0.01

369/776

0.11

268

0.14

253

0.03

254

252

0.04

228

0.42

0.01

229

0.27

206

188

0.07

0.01

201

योग .. 3.16

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-3 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

भाग 1 ]

7427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. 6950- भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

तहसील- सिवनी

(ख)

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-नारायणगंज, ब.नं. - 360, प.ह.नं. - 30, रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-5.34 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.090

117/1

0.010

130/4

0.040

130/2/1

0.060

122/1

0.030

93/1

0.150

120/7

0.400

120/6

0.260

120/10

0.230

121

0.010

54/2

0.270

92

0.020

35

0.190

88

0.040

65/2

0.020

65/6

0.020

65/1

0.010

20/2

0.020

19

0.060

18

(2)

(1)

17

0.070

0.090

16

0.230

15/3

0.130

15/6

0.130

14

10

0.140

29

0.540

0.480

30/1

0.200

30/2

0.140

36/2

0.100

36/1

0.040

157/1

0.160

158/1

168/4

0.110

0.070

168/2

0.070

168/3

0.010

159/1

168/1

0.140

0.330

169

172/2

0.230 योग 5.34

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीणसिंह अढ़ायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7428

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. A- 3066-दो-2-6-2017.- श्री विधान माहेश्वरी, असिस्टेंट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 19 मार्च 2017 से 18 मार्च 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-3068-दो -2-20-2016.- श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3070-दो-2-46-2017.- श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 26 से 27 सितम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -5086-दो- 2-57-2009.- श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 22 अक्टूबर 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश ,

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु इराक ( अरेबियन ) विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 26 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश कालाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. (एस.ए. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 6372- दो- 2-50-2018.-डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2019 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 6374-दो- 2-28-2016.- श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 09 से 20 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

7429 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार त्रिपाठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6376-दो- 2-4-2019.- श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनाकं 16 से 18 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के

आदेशानुसार, अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-10-18.42.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-10-18.42.Ordinary.