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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 43, Part Part 1, 25 October 2019

Published 25 October 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
43
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-10-25.43.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य

शासन

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सत्यमेव जय

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019- कार्तिक 3, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-1 (ए) -61-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अंडमान- निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान कीजाती है:-

स्वयं 1. श्री अनिल माहेश्वरी

पत्नी 2. श्रीमती नीता माहेश्वरी

पुत्री

3. कु. आकांक्षा माहेश्वरी

4. संकल्प माहेश्वरी

पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे, का चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , छतरपुर रेन्ज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

7431

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .

[ भाग 1 7432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(4) श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:-

नाम एवं पद (5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2)

क्र. (1)

1.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

श्री जय सिंह सराटे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , सीधी.

2.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , दतिया.

प्रीतियादव, अवर सचिव.

3. श्री हर्ष सिंह बहरावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे . एम. , गुना.

श्री दिनेश देवड़ा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं 4. सी. जे. एम. , नरसिंहपुर.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2019

श्री अमजद अली , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं 5. सी. जे. एम. , श्योपुर.

6. श्री उत्तम कुमार दरवी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी . जे . एम. , बड़वानी.

7. श्री निरंजन कुमार पांचाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , मण्डला.

8. श्री संदीप कुमार पाटील, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , होशंगाबाद.

9. श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , रीवा.

फा. क्र. 1-3-2004-4823-2019- इक्कीस - ब( एक ) .-मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 ( क्रमांक 16 सन् 2001 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों की सहमति से, एतद्वारा , निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिए राज्य के प्रत्येक सेशन खंड के सेशन न्यायालय/ अतिरिक्ति सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करता है. यह अधिसूचना इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

10. श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , भोपाल .

11. श्री मातादीन रजक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे . एम. , छतरपुर.

12. श्री शिवलाल केवट, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे . एम. , सीहोर.

13. श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , इन्दौर.

14. श्रीमती उषा तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , दमोह.

15. श्री नीरज मालवीय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , नीमच.

F. No. 1-3-2004-4823-2019 - XXI -B ( 1 ) . In excrcise of the powers conferred by sub- section (1 ) of Section 7 of the Madhya Pradesh Nikshepakon ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam , 2000 (No 16 of 2001 ) , the State Governmnent with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , designates Courts of Session Judge/ Additional Sessions Judge in each Session Division of the State as Special Court for the purpose of disposal cases under Madhya Pradesh Nikeshepakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam .

16. श्री राधाकिशन मालवीय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , शिवपुरी.

ThisNotification is being issued in supersession of all its earlier Notification (s) issued in this regard .

17. कु. पदमा जाटव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे . एम. , राजगढ़.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

18. श्री भूपेन्द्र नकवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे . एम. , अनूपपुर.

19. श्री आनंद जाम्भूलकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , जबलपुर.

20. श्री महेश कुमार चौहान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , अशोकनगर.

फा. क्र. 5017-2019- इक्कीस ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5 ( 1 ) ( ए) के 7433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

21. श्री विवेक कुमार चन्देल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे . एम. , अलीराजपुर.

22. श्री अनिल दंदेलिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे . एम. , बैतूल.

23. श्री संतोष चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , मंदसौर.

24. श्री दिनेश कुमार नोटिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 1 एवं सी. जे. एम. , विदिशा.

25. श्रीमती प्रेमा साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , धार.

26. श्री अजय नील करोठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे . एम. , मुरैना.

27. श्री गौतम कुमार गुजरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , जबलपुर.

28. श्री अजय पेंडाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , भिण्ड.

29. श्री आनंद कुमार सेहलम , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , बालाघाट.

30. श्री राकेश कुमार ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , सागर.

31. श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , उज्जैन.

32. श्री सुधीर सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , बैढ़न (सिंगरौली) .

33. श्रीमती संगीता पटेल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , देवास.

34. श्री निर्मल मंडोरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , टीकमगढ़.

35. श्री दारासिंह मण्डलोई, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे . एम. , खरगोन ( मण्डलेश्वर) .

36. श्री नरेश मेहरबान सिंह मीना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , ग्वालियर.

37. श्री मानवेन्द्र पवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं सी. जे. एम. , उमरिया.

38. श्री संतोष कुमार कोल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , शहडोल.

39. श्री अजीत कुमार तिर्की, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , डिण्डौरी.

40. श्री विजय कुमार सोनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , कटनी.

41. श्री अनिल चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम. , बुरहानपुर.

42. श्री दिलीप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं ए. सी. जे. एम. , रायसेन.

श्रीमती सुमन उईके, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 43. एवं ए. सी. जे. एम. , सिवनी.

(2)

(1)

44. श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं ए. सी. जे. एम. , ग्वालियर.

45. श्री प्रदीप कुमार वरकड़े, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा.

46. श्री दीपराज कावड़े, दसवें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं ए. सी . जे. एम. , ग्वालियर.

47. श्री प्रकाश केरकेटा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश , इछावर एवं ए. सी. जे. एम. , इच्छावर ( सीहोर) .

48. श्रीमती बरखा दिनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं ए. सी. जे. एम. , बीजावर ( छतरपुर) .

49. श्रीमती किरण कोल , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं ए.सी. जे. एम. , बुढ़ार ( शहडोल) .

50. श्री प्रणयदीप ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं ए.सी. जे. एम. , गौहरगंज ( रायसेन) .

51. श्री सतीश कुमार टोप्पो , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 जुन्नारदेव (जमई ) छिन्दवाड़ा.

52. श्री वैभव सक्सेना, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद.

53. श्री मनोज तिवारी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , पन्ना.

54. श्री नंदराम परमार , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , मुरैना.

55. श्री अभिनव कुमार जैन , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद.

56. श्रीमती रश्मि मिश्रा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश ,, वर्ग -1 , डॉ. अम्बेडकर नगर ( इन्दौर. ) .

57. श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , डॉ. अम्बेडकर नगर (इन्दौर. ) .

58. श्रीमती प्राची पटेल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , ग्वालियर.

59. श्री देवेश उपाध्याय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी ( होशंगाबाद) .

60. श्री कपिल नारायण भारद्वाज, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , उमरिया.

61. श्री भरत कुमार व्यास, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , भोपाल.

नोट.- प्रशासनिक समिति ( उच्च न्यायकि सेवा ) के प्रस्ताव/संकल्प दिनांक 20 सितम्बर 2018 के अनुसार निर्देशित किया गया हैं कि श्री जय सिंह सराटे का नाम जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) की पदोन्नति हेतु सीलबन्द लिफाफे में रखा गया था, जिसे लंबित विभागीय जांच के संदर्भ में फुल कोर्ट के अनुमोदनार्थ रखा गया है. चूंकि उपरोक्त विभागीय जांच को रद्द किया जा चुका है. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री जयसिंह सराटे को अन्य अधिकारियों को दी गई पदोन्नति जो कि दिनांक 20 सितम्बर 2018 के संदर्भ में है , वरिष्ठता की पात्रता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 7434

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2019

क्र. एफ- 16-34-2019- ए- ग्यारह.- बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स एम. बी. पॉवर ( मध्यप्रदेश ) लि. , जेतेहरी , जिला-अनूपपुर को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 5036 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 22 अक्टूबर 2019 से 21 जनवरी 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता हैः- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(3)

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्र. एफ. 01-01-2019- सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा जबलपुर जिले की तहसील जबलपुर एवं शाहपुर तहसील से नवीन तहसील बरगी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शहपुरा व तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कालॅम ( 4 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

भाग 1 ]

7435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

क्र.

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण

(3)

(4) (1) (2)

1-

शहपुरा शहपुरा वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. चरगवां के प.ह.नं. 66, 67, 69 लगायत 81 एवं 85 कुल 16 प.ह.नं. अपवर्जित होंगे .

2

जबलपुर जबलपुर तहसील जबलपुर के

रा.नि.मं. जबलपुर -2 प.ह.नं. 25 लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 इस प्रकार कुल 45 प.ह.नं. अपवर्जित होंगे.

3

बरगी

अनुसूची

अभियुक्तियां

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील की सीमाएं

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण

(7)

(6)

(5)

उत्तर में - तहसील पाटन जिला जबलपुर.

में - तहसील जबलपुर एवं प्रस्तावित तहसील बरगी जिला जबलपुर. पूर्व

दक्षिण में- तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर एवं तहसील लखनादौन जिला सिवनी.

प्रकार कुल 69 पटवी हल्के समाविष्ट होंगे . वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. पिपरिया कलां के प.ह.नं. 01 लगायत 29, रा.नि.मं. शहपुर के कुल प.ह.नं. 30 लगायत 55 एवं रा.नि.मं. चरगवां के कुल प.ह.नं. 56 लगायत 65, 68 एवं 82 लगायत 84 इस

पश्चिम में- तहसील तेंदुखेड़ा एवं नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर.

उत्तर में- तहसील रांझी एवं कुंडम जिला जबलपुर.

पूर्व में- तहसील कुडंम जिला जबलपुर.

वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं. खमरिया मुख्यालय बरेला के प.ह.नं. 67 लगायत 100 कुल 33 प.ह.नं. समाविष्ट होंगे.

दक्षिण में- तहसील नारायणगंज जिला मण्डला.

पश्चिम में-प्रस्तावित तहसील बरगी जिला जबलपुर.

उत्तर में- तहसील शहपुरा एवं गोरखपुर जिला जबलपुर.

पूर्व में- तहसील नारायणगंज जिला मण्डला एवं तहसील रांझी जिला जबलपुर.

दक्षिण में- तहसील घनसौर, लखनादौन जिला सिवनी.

पश्चिम में- तहसील शहपुरा जिला जबलपुर.

वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. चरगवां के प.ह.नं. 66, 67, 69 लगायत 81 एवं 85 तथा वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं. जबलपुर- 2 प.ह.नं. 25 लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103कुल प.ह.नं. 61 अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील बरगी में समाविष्ट होंगे.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

[ भाग 1 7436

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम ) , जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

डिण्डौरी , दिनांक 27 जून 2019

क्र. 08-2019. - बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, मैं, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति पुनर्गठन का एतद्वारा करता हूं:-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला डिण्डौरी ( मध्यप्रदेश )

(A) अध्यक्ष- धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष (1) अपर जिला दण्डाधिकारी , डिण्डौरी ( म. प्र. )

(B) सदस्य-तीन व्यक्ति जो अनु. जाति/अनु. जनजाति के हों एवं जिले में निवास करते होंः -

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -

सदस्य ( 1) श्री मान सिंह करपेती, ग्राम पो. गाडासरई, जिला डिण्डौरी

सदस्य (2) श्री धरम सिंह मसराम, ग्राम पो. सक्का, जिला डिण्डौरी

सदस्य (3) श्री चैन सिंह तेकाम, ग्राम भालापुरी पो. मारगांव, जिला डिण्डौरी.

(C) सदस्य-दो सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले में निवास करते हों:-

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

सदस्य श्री वीरेन्द्र सोनी, गायत्री मंदिर के पास डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी

(1)

सदस्य (2) श्री के. एस. राजपूत, सुब्बार डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी

(D) सदस्य- राज्य शासन द्वारा नामांकित:- धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

सदस्य (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी

सदस्य (2) पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी

सदस्य (3) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला डिण्डौरी

(E) सदस्य-वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने हेतु:-

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-

सदस्य (1) प्रबंधक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अझवार, जिला डिण्डौरी

5. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग-डिण्डौरी

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष (1) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) डिण्डौरी (म. प्र. ) 7437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

सदस्य (1) श्री भारत सिंह नेटी , ग्राम पो. करंजिया, जिला डिण्डौरी

सदस्य (2) श्री अशोक कुमार साहू, ग्रा. पो . बजाग , जिला डिण्डोरी

सदस्य (3) श्री हरिनारायण खैरवार, ग्रा. पो. डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -

सदस्य (1) श्री घनश्याम यादव, ग्रा. अलोनी पो. अमरपुर, जिला डिण्डौरी

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

सदस्य (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , डिण्डौरी

सदस्य (2) अध्यक्ष, जनपद पंचायत, डिण्डौरी

सदस्य सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, डिण्डौरी

(3)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

सदस्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मेन रोड डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी

(1)

6. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग शहपुरा

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शहपुरा ( म. प्र. )

(1 )

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

सदस्य (1) श्रीमती तिरंजना धुर्वे ग्राम पारापानी पोस्ट पारापानी जिला डिण्डौरी

सदस्य (2) श्री गुलाब सिंह भवेदी, ग्राम पोस्ट मेंहदवानी

सदस्य (3) श्री जगन्नाथ बनवासी, वार्ड नं. 08 शहपुरा

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

सदस्य (1) श्री गोवर्धन दास तेजवानी, शहपुरा

सदस्य (2) कु. कृष्णा उरैती ग्रा. पं. कस्तूरी पिपरिया हाल मुकाम शहपुरा

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

सदस्य (1) तहसीलदार शहपुरा , जिला डिण्डौरी

सदस्य परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शहपुरा .

(2)

सदस्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी , जिला डिण्डौरी

(3)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार -

सदस्य (1) प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, शहपुरा

बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर.

[ भाग 1 7438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 49-1 - रा.स. - यू.ए. - 5-2016.- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , अधिनियम, 2009 की धारा 27 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( नौ ) के अन्तर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं:-

1. श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, विधायक, वार्ड नं. 19 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निकट, मीरा कालोनी, जेल के पास, जिला भिण्ड.

2 श्री मुन्नालाल गोयल,

विधायक, बारादारी चौराहा , मुरार, जिला ग्वालियर.

3. श्री रणवीर जाटव ,

विधायक,

वार्ड नं. 16, गांधी नगर,

गोहद, जिला भिण्ड.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार, भरत पी. माहेश्वरी , राज्यपाल के विधि अधिकारी .

राजभवन, भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 12-1 - रा.स. - यू.ए. - 5-2016.- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( नौ ) के अन्तर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं:-

1. श्री केदारनाथ शुक्ल, विधायक, कमलकुटी, कोटहा, वार्ड नं. 15, सीधी, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

2 श्री टामलाल रघुजी सहारे , विधायक, ग्राम नवेगांव पोस्ट तुमसर ( छोटा ) तहसील कटंगी जिला बालाघाट.

3. श्री संजय यादव,

9 , भाग्य गोपाल मंगलम,

विधायक, हाथी ताल कालोनी, जबलपुर.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, भरत पी. माहेश्वरी , राज्यपाल के विधि अधिकारी.

7439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 06-अ-82-2017-18

सीहोर, दिनांक 19 सितम्बर 2019 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचें दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उल्लेखित निजी भूमि घोघरा परियोजना डूब क्षेत्र हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

ग्राम घुटवानी, तहसील नसरुल्लागंज,जिला

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा

भूमि का कुल रकबा

कमांक कृषक का नाम व पिता /पतिका नाम

असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित कुल

सिंचित

0.263

0.263

1.518

1.518

1

60/1

शंकरलाल पुत्र श्री सेवाराम केदारसिंह पुत्र शंकरलाल जाति गौड़

0.923

0.923

1,263

1.263

61/1/1

2

चम्पालाल पुत्र श्री रामकिशन जाति देशवाली

1.093

1.093

1.093

61/2/1

3

1.093

प्रेमबाई पिता रामप्रसाद जाति

देशवाली

0.834

0.834

0.834

0.834

तदैव

63/1

0.384

0.384

2.700

2.700

तदैव

62,66/3

0.020

0.020

.405

4

0.405

62,66/1/3

हरिसिंह पुत्र श्री रतनलाल जाति देशवाली

0.210

0.210

1.291

1.291

तदैव

62,66/2/1

0.396

0.396

0.732

0.732

5

62,66/2/2

भगवतसिंह माता प्रेमबाई पिता सीताराम जाति देशवाली

0.531

0.531

0.830 0.830

6

65/1/1

रतनलाल आ० रामकिशन जाति देशवाली

4.654

4.424

0.230

7.707

2.959

10.666

योग (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियो के पूरा हो जाने के समय प्रांरभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का.कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेंगा ।कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा । 3. चूकि सिंचाई परियोजना की डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है । जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने धारा 19 की उप धारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) समुचित सरकार की बेबसाईड www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

(4) घोघरा सिंचाई परियोजना की बचगाँव , सरसोदिया उप नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियो की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से पुनर्व्यवस्थान की आवश्यकता नहीं है । अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है । 7440

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

प्र. क्र . 08- अ-82-2017-18

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में घोघरा मध्यम परियोजना की बचगांव सरसोदिया उप नहर निर्माण हेतु तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर के लिये आवश्यक वर्णित निजि भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2)में उल्लेखित है । सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकिंत सार्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम- बचगांव तहसील- नसरूल्लागंज

स.क.

विवरण

1

निजी भूमि घोघरा परियोजना के बचगांव सरसोदिया की उप नहर हेतु

योग

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा सिचिंत असिचिंत कुल

1.288

2.674 1.386

1.288

2.674 1.386

अनुसूची(2)

गोपालपुर वितरिका की बचगॉव सरसोदिया उपनहर

खसरा क्रमांक भूमि का कुल रकबा

स. क.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

2

1

3

1

17/1/2/1/1/2 लक्ष्मण आ० जगन्नाथ जातिखाती

17/1/2/2/2/3/2 2 मनोहर आ० जगन्नाथ जातिखाती

3

17// 1/2/2/2/4/ 1 मनुबाई पत्नि मांगीलाल जाति खाती

4

17/1/2/2/2/4/2 ईश्वर सिह आ० बद्रीलाल जाति खाती

17/1/2/2/2/5 तदैव

तदैव

17/1/3/2/2/1 5

17/1/3/2/1 पुष्पाबाई पत्नि ईश्वरसिह जाति खाती

6

17/1/3/2/2/2 कौशल्या बाई पत्नि रामनारायण जाति खाती

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

सिचिंत

कुल

असिचिंत

सिचिंत असिचिंत कुल 4

5

6

7

9

8

0.089

0.866

0.866

0.089 1.315

1.315

0.036

0.036

0.060 0.820, 0.820

0.060

0.812

0.065

0.812

0.065 0.397

0.044

0.044 0.397

0.397

0.016 0.397 0.016

1.234

1.234

0.044 0.044 1.238

0.060 1.238 0.060 7441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

7

17/1/3/2/3 रामनारायण आ० बद्रीलाल जाति खाती

तदैव

17/1/3/2/4 8 रमेशपुत्र रामअवतार जाति जाट

17/1/1/2 9 जगदीशपुत्र रामअवतार जातिजाट

4.047

17/1/1/3 10 बलरामपुत्र रामअवतार जाति जाट

17/1/1/4 11 इन्द्रा बेबा रामअवतार जाति जाट

17/3/ ग 12 लखनलाल पुत्र श्रीराम जाति कलोता

17/3/4 13 हरिओम आ० सीताराम जाति खाती

17/3/1/2

1.498

14 सीताराम आ० झब्बू जाति कलोता :

15 हरिशंकर आ० सीताराम 17/3/1/1 जाति. कलोता

17/4/2/ ख 16 महेश आ० सुन्दरलाल जाति कलोता

17/4/2/ ग 17 सुरेश आ० सुन्दरलाल जाति कलोता

18

138,139,140/1/1 मणीबाई पत्नि बाबूलाल जातिः जाट

तदैव

138,139,140/2/ 1

138,139,140/1/2/ 19 हेमराज आ ० हिन्दूजी जाति जांट

2

3.597

138,139,140/2/2 20 रामलाल आ० हिन्दूजी जाति जाट

2.023

146/1/2/ ख 21 धापूबाई पत्नि शकंरलाल जाति बढई

146/1/1/3 22 राधेश्याम आ० रामप्रसाद जातिखाती

0.210

146/2/3/1/1/1 23 अनुराधा पत्नि राधेश्याम जाति.खाती

146/1/1/2

1.517

तदैव

1.517

तदैव

146/1/1/1

146/2/3/2/1 24 दीपक आ० श्यामलाल जाति बढई

योग

1.635

0.073 0.073

1.635

0.829 0.829

0.053 0.053

0.263

4.047 0.263

4.047

4.047

4.047 0.146

0.146

4.047 0.154

0.154

4.047 4.047

0.194 0.194

0.773

0.773 0.020

0.020

1.619

0.056

1.619 0.056

1.498 0.073

0.073

1.619

1.619

0.081 0.081

0.101 0.101

1.214 1.214

0.040

1.214

1.214

0.040

0.454 0.454

0.081 0.081

0.162

1.343 1.343

0.162

0.060

0.060

0.713 0.713

0.231

0.231

3.597

2.023

0.142 0.142

0.016

0.236

0.016

0.236

0.056

0.210 0.056

0.060

1.517 0.060

0.053

0.053

1.517

0.145

0.145

1.011

1.011

1.386 1.288 2.674

28.605 17.684 46.289

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) कोई भी व्यक्तिः अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू० अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा । (3) चूँकि सिंचाई परियोजना में बचगांव सरसोदिया की उपनहर हेतु हितबद्ध व्यक्तियो की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है । जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 11 की उप धारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गयाहै ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 7442

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 29 सितम्बर 2019 क्र. भू- अर्जन- 2019-122-123

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा -1 के अधीन अधिसूचित किया गया है , जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रायोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति , (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षो के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी अनुविभाग शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा ।

अनुसूची (01)

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग मैत्रफल

(हक्टेयर में)

6

5

4

2

3

1

झौकर

शाजापुर

निजी भूमि 1.507 हे.

शाजापुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर

बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालूपुरा , हनोती, झोकर, जलालपुरा (ए.बी.रोड़) तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोंकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में । 7443 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

अनुसूची (01 )

(1 ) बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालूपुरा , हनोती, झोकर, जलालपुरा ए.बी. रोड़ तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोंकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण हेतु ।

सर्वे कमांक

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण स. कं.

असिचित

असिचित

सिचित

सिचित

कुल

कुल

9

6

7

8

4

5

3

2

1

0.021

0.000

0.021

0.510

0.000

0.510

1 मुज्जूखां उर्फ नसीरखां, बसीरखां, वकीलखां, नजीरखां, पर्रोबी, नफीसाबी, कनीजाबी पिता मोहम्मद नकी व सईदनबी विधवा मोहम्मद नकी जाति मुसलमान नि.ग्राम

998मिन-5 ,

999,1000,

1001,1002,1

003,1004,

1005

0.381

0.000

0.381

0.000 1.118

1006, 1007, 1.118

2 सलीमखां पिता हनीफखां जाति मुसलमान नि. ग्राम

1010

0.091

0.091 0.000

0.136

0.000

0.136

3

847/1 शा.नं. 850

अब्दुल गफुर पिता अदुल सलाम भाग 1/8 पै. , हनीफखां, हसीनखां पुत्रगंण लतीफखां आबीदाबी पिता लतीफखां, सुलतानाबी पिता लतीफखां भाग 1/8 पै. , रहमतउल्ला पिता अब्दुल सलाम भाग 1/8 पै. अब्दुल नसीर पिता हसनखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.010

0.010 0.000

0.763

4

0.763 0.000

847/2 शा.नं. 850

अब्दुल गफुर पिता अदुल सलाम भाग 1/8 पै. , हनीफखां, हसीनखां पुत्रगण लतीफखां आबीदाबी पिता लतीफखां, सुलतानाबी पिता लतीफखां भाग 1/8 पै . , रहमतउल्ला पिता अब्दुल सलाम भाग 1/8 पै. अब्दुल नसीर पिता हसनखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.021

0.021

0.073

0.000

0.000

0.073

846मिन-1

5 संतोष पिता जगदीशचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.010

0.010

6

1059/2

मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मीनि.ग्राम

0.021

0.021

0.000 0.261

0.000

0.261

1062

7 मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.031 0.000 0.031

0.188

0.000

0.188

8

1070/1

मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.105

0.000

0.105 0.000

0.418

0.418

696/5

9 मेरूसिंह, देवनरायण, कलाबाई पिता भीलूसिंह व सुरजबाई विधवा भीलूसिंह , बल्देवसिंह , आत्माराम, रामेश्वर पिता गंगाराम जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.021

0.000

0.021

0.000 1.384

1.384

696/7

10 अंबाराम पिता पूरणमल जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.021

0.021 0.000

0.000

0.131

0.131

693/2/1

11 राधेश्याम पिता नारायणसिंह जाति कुल्मी नि.

0.021

0.021 0.000

0.000 0.130

0.130

693/2/2

ग्राम 12 जगदीश पिता नारायणसिंह जाति कुल्मी नि. ग्राम

0.000 0.021

0.021

0.000 0.982

0.982

13मांगीलाल, राजमल पुत्रगण जयरामसिंह जाति कुल्मी नि.ग्राम भूमिस्वामी

693/5 शा.नं. 708/2 0.841

0.021 0.000 0.021.

0.000 1.045

1.045

14 अशोक व पवन पिता महेशकुमार जाति कुल्मी नि.ग्राम

693/4 शा.नं. 6940.748

0.021

0.000

0.021

0.000 0.700

0.700

15 सुनिलकुमार पिता सुभाषचंद्र जाति कुल्मी नि. ग्राम

693/6 मिन-2

शा.नं. 710मिन

0.010

0.000

0.010

0.010

16

693/7

पवनकुमार पिता मोहनलाल व द्रोपतीबाई विधवा मोहनलाल जाति कुल्मी नि.ग्राम [भाग 1 7444

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

सर्वे कमांक

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम पिता/पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण स. कं.

कुल

असिचित

असिचित

कुल सिचित

सिचित

9

7

5

8

6

4

3

1

0.021

0.021

0.000

0.141

0.141 0.000

693/8

2 17 लक्ष्मीनारायण व धनसिंह पिता नारायणसिंह समभाग जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.031

0.000

0.000 0.031 0.031

0.031

693/9

18 जालमसिंह पिता प्रतापसिंह जाति कुल्मी नि. ग्राम

0.021

0.246 0.021 0.000

0.246 0.000

19 अशोक व पवन पिता महेशकुमार जाति कुल्मी नि.ग्राम

693/10/मिन -1शा.नं. 704

0.021

0.000

0.496 0.021

0.000

0.496

20 सुनिलकुमार पिता सुभाषचंद्र जाति कुल्मी नि. ग्राम

693/10/मिन -2शा.नं. 704,705

0.042

0.000

0.899 0.042

21 मोहनसिंह पितानारायणसिंह जाति कुल्मी नि. ग्राम

693/14 शा.नं. 0.899 0.000

711

रकबा0.857

0.021

0.021

0.000 0.053 0.053 0.000

1009/2

22

अकरमखां, असरफखां, अफसरखां, अययूबखां, असगरखां पुत्रगण नवाबखां व जोहराबी विधवा नवाबखां, आशियाबी , अरजबी पिता नवाबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.020

0.020

0.044 0.000

0.000

23

0.044

1013/1

सलीम, मुन्ना, शम्मुखां पिता मोहम्मद हनीफखां, जुबेदाबी पिता व भूरीबाई पिता मोहम्मद हनीफखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.038

0.000 0.038

0.079

0.000 0.079

1013/2

24 मुज्जूखां उर्फ नसीरखां, बसीरखां, वकीलखां, नजीरखां, पर्रोबी, नफीसाबी, कनीजाबी पिता मोहम्मद नकी व सईदनबी विधवा मोहम्मद नकी जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.038 0.038

0.000

0.138 0.138

0.000

25

1013/3

असलम, रईस , अनीस पुत्रगण भूरेखां व जेबुननिशा, समसूननिशा, नूरजहां पुत्रियों भूरेखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.000 0.038 0.038

0.111

0.000 0.111

1029/1

26 अकरमखां, असरफखां, अफसरखां, अययूबखां, असगरखां पुत्रगण नवाबखां व जोहराबी विधवा नवाबखां, आशियाबी, अरजबी पिता नवाबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.018

0.000 0.018

0.018 0.018

0.000

27

1029/3

सलीम, मुन्ना, शम्मुखां पिता मोहम्मद हनीफखां व नजमाबी विधवा मेहबूबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.028

0.000 0.028

0.028

0.000 0.028

1029/मिन-1

28

नजमाबी विधवा मेहबूबखां जाति मुसलमान नि. जाकिरखां, शाकिरखां पुत्रगण मेहबूबखां व ग्राम

0.014

0.014

0.000

0.014 0.014

0.000

1029/मिन-2

29 दाउदखां, युसूफखां, अजीजखां, सनोबरखां, चांदखां, आबिदखां पुत्रगण याकूबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.000

0.014

0.014

0.014

0.014

0.000

1029/मिन-3

30 कालेखां पिता शरीफखां जाति मुसलमान नि. ग्राम

0.013

0.013

0.000

0.013

0.013

31

0.000

1029/मिन-4

शहजादखां, रफीकखां, पप्पूखां, रउफखां पुत्रगण शफीखां व राजोबी बेवा शफीखां जाति मुसलमान नि.ग्राम 7445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

अर्जित की जाने वाली भूमि का

सर्वे क्रमांक

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

विवरण कं.

असिचित

सिचित

असिचित

कुल

सिचित

कुल

9

8

6

7

4

5

3

1 2

0.010 0.010

0.000

0.010 0.010

0.000

1030/1

32अकरमखां, असरफखां, अफसरखां, अययूबखां, असगरखां पुत्रगण नवाबखां व जोहराबी विधवा नवाबखां, आशियाबी, अरजबी पिता नवाबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम

0.010

0.010

0.000

0.073 0.073

0.000

1071/3

33

मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.084

0.084

0.000

0.084 0.084

0.000

1090

34 नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, प्रकाशचंद्र पिता राधारमण व कुसुमबाई पिता राधारमण व सुधांशु, हिमांशु पिता सतीषचंद्र व कनकलताबाई विधवा सतीषचंद्र जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम

0.125

0.125

0.000

0.125

0.0125

0.000

835/2

35 होकमसिंह व मनीष पुत्रगण दोलतराम जाति कुल्मी नि.ग्राम

0.052

0.000 0.052

0.064

0.000 0.064

835/3

36 राधारमण द.पु. कन्हैयालाल व रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण हरिभाउ नि.ग्राम

0.021

0.021

0.094 0.000

0.094

0.000

37

693/3

गोविन्द पिता भैरूसिंह वं मायाबाई पिता भैरूसिंह व पारवतीबाई विधवा भैरूसिंह जाति कुल्मी नि.ग्राम

1.507

0.963 0.544

0.962 10.634

9.672

कुल योग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू अर्जन अधिकारी अनुविभाग शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरेन्द्रसिंह रावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7446

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्वविभाग

क्र. 4694-95

राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 7 अक्टूबर 2019 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मूण्डलाः तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गोपालपुरा , खाण्डियापुरा, लीलबेह, मगरियादेह, मूण्डला, पडिया एवं सुल्तानपुरा के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है ।

अंतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 20.13 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम गोपालपुरा

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम 1

2

1 राजेन्द्रसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम: : भू-स्वामी

योग

2 महेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3. नन्दनसिंह, देवराजसिंह पिता रामनाथसिंह, लाडकुंवर विधवा रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

4. छगनसिंह पिता विक्रमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू. स्वामी (केवल मुर्गी फार्म का मुआवजा शेष हैं ।)

योग

5. रमेश पिता किंशन जाति अ.जा. नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

6 विष्णु पिता बंशी जाति अ.जा. नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

ग्राम गोपालपुरा कुलयोग:-

सर्वे नंबर

कुल रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

5

79/2

0.139

0.030

0.183

0.025 78/2

2

0.322

0.055

0.125 78/1

0.184

1

0.184

0.125

0.173

0.173

28/4/3

1

0.173

0.173

0.000

27/1/1

0.000 सम्पत्ति अर्जन मुर्गी फार्म हेतु 1

0.000

0.000

0.253

71/4

0.100 1

0.253

0.100

0.253

71/5

0.100 1

0.253

0.100 7

1.185

0.553

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम खाण्डियापुरा

1. सुनीताबाई पत्नि कमलसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2 रोड़ज़ी पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.379

9/2

0.379 1

0.379

0.379 188/1

0.089

0.025 0.290

10/1/1

0.290 2

0.379.

0.315 7447 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

सर्वे नंबर

'स.क.

प्रभावित भूमि

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

5 2

3

4

1

0.088

0.025

188/2

3 भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंवरीबाई बेवा प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.025

1

0.088

187.

0.147.

0.164

4 भंवरलाल, देवबाई, गंगाबाई, बदनबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.164

0.147

0.039

0.098

186/253/1

0.253

0.253

208/1

5 धीरपसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.581

0.055

13/4

योग

3

0.347

0.932 .

0.098

0.039

186/253/2

6 बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.253

0.253

208/2

योग

2

0.292

0.351

0.017

0.006 7 बनेसिंह पिता भंवरजी जातिं सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी 186/261/1

0.055

0.151

186/1/1

2

0.168

योग

0.061 8.

0.017

0.006

186/261/2

प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील ना.बा.पिता हिम्मतसिंह. स.. प. माता प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.017

1

0.006

0.006

0.017

186/261/3

9 भारतसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.152

0.056

186/3/1

योग

2

0.169

0.062

0.791

177/1

10

0.474 बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.271

0.271

11/3/1

योग

2

1.062

0.745

177/2

0.790

0.474 11 देवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.255

0.255

11/4/1

0.015

0.015

12/4/1

योग

3

1.060

0.744

178

0.038

0.038 12अनारसिंह पिता भंवरलाल जातिः सौंधिया नि.ग्राम. भू-स्वामी

योग

1

0.038

0.038 13.

176

0.025

0.025 शैतानबाई , कान्ताबाई पितां भंवरलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1.

0.025

0.025

172

0.063

0.063 14 केशरबाई बेवा करनसिंह , हरिसिंह , इन्द्ररसिंह, धीरपसिंह, बनेसिंह पिता करनसिंह , बादामबाई पिता करनसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

1

0.063

0.063 7448

'स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम 2.1

2

15 कंवरलाल , बनेसिंह, धीरपसिंह पिता भंवरजी, केंशरबाई बेवा भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

16 बापूलाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

17 रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

18 कुमेरसिंह पिता माधू जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

19 हीरालाल पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

20 नारायणसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

21 हीरालाल पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

22 मोतीलाल, धूलीबाई , नोरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

23 बीरमसिंह, धीरपसिंह, रतनबाई, अनोखबाई, अमीरबाई, कमलाबाई, ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बैवा मावसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

24 लाड़कुवंर पिता गोरीलाल, कंचनबाई पति गोरीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

25 गीताबाई बेवा गंगाराम, मांगीबाई, रिंकूबाई , एलकार पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

सर्वे नंबर

कुल रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

5

0.013

0.007 156/1

0.017

0.017 155/1

0.051

153

0.025 3

0.081

0.049

0.006

0.012

156/2

0.017

0.017 155/2

2

0.029

0.023

0.013

0.007 156/3

0.017

0.017 155/3

2

0.024.

0.030

154

0.013

0.013 152

0.013

0.007. 2

0.026

0.020

0.012

145/1

0.012

0.082

0.082 146/1

2

0.094

0.094

0.013

0.013 145/2

:

0.082

0.082 146/2

2

0.095

0.095 144

0.051

0.035 1

0.051

0.035 147

0.051

0.051 226

0.013

0.013 2

0:064

0.064 148

0.063

0.063

0.045 150

0.089

225

0.013

0.013 227

0.013

0.013 228

0.025

0.025 5

0.203

0.159 149

0.076

0.076.. 1

0.076

0.076

0.026

0.013 242/1

241

0.038

0.038 2

0.064

0.051 भाग 1 ]

'स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

26 किशनलाल पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

27 शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

28 गंगाराम, मोहनलाल पिता बाग़जी हि.1 / 2 रोड़जी, डूंगसिंह, बापूलाल, सुन्दरबाई पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

29 मोतीलाल, भूलीबाई, नोरंगबाई पिता गोपीलाल हि. 16 पे. मावसिंह पिता बलदेवसिंह हि. 52 पे. शिवसिंह पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

30 इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

31 हरिसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

32 सूरजसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू. स्वामी

योग

33 अमृतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू. स्वामी

योग

34 हरिसिंह, धीरपसिंह , दन्दरसिंह, बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

35 प्रेमबाई बेवा हिंम्मतसिंह, सुनील ना० बा० पिता हिम्मतसिंह स०पर० माता प्रेमबाई जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

7449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि

कुल रकबा

3

5

4

0.025

0.013 242/2

0.169

0.008 232/2

2

0.021

0.194

240

0.025

0.025 239

0.076

0.076 2

0.101

0.101. 223

0.076

0.076

224

0.025

0,025.

215

0.190

0.171

0.038

0.038

214

213

0.082

0.164

219

0.342

0.051 220

0.987

0.320 210

0.987

0.050 209

0.777

1.555

217

0.013

0.013 10

1.603

4.377

230

0.051

0.051 1

0.051

0.051

0.253

0.253

208/3

0.581

0.055 13/3

2

0.308

0.834.

0.500

0.759

208/4

0.090

0.054 13/2/1

2

0.849

0.554

0.093

0.093 1

0.093

0.093

0.093

0.093 11/2/1

1

0.093

0.093.

0.013

0.013- 13/1

1

0.013

0.013

0.151

186/2/1

0.055 1

0.151

0.055 7450

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

'स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम 1

2

36 गजराजसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

37. कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

ग्राम खाण्डियापुरा कुलयोग : -

... सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि

कुल रकबा

3

4

5

0.038-

0.038

245/1

1.

0.038

0.038

0.008

0.169

232/3

1

0.169

0.008 72

6.877

12.671

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम लीलबेह

1 शिवलाल पिता ईशर जी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2 सम्पतबाई पिता रामलाल जाति रूहेला नि.ग्राम भू-स्वामी

...योग

3 सम्पतबाई पत्नि करणसिंह जाति रूवाला नि. ग्राम खरना

योग

4 मांगीलाल पिता करणसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

5. लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति भोई नि.ग्राम भू-स्वामी (केवल मकान का मुआवजा शेष है ।)

योग

6 हीरालाल पिता गोपीलाल

योग

7 विजयसिंह पिता भारतसिंह तेजसिंह, हनुमंतसिंह पिता लालसिंह सावतसिंह पिता चेनसिंह जााति गूर्जर नि. ग्राम मगरियादेह भू-स्वामी

योग

ग्राम लीलबेह कुलयोग :-

0.569

25

0.382

0.013

0,054

13/2/1/4

2

0.623

0.395 :

0.083

0.083 28/1/1

1

0.083.

0.083

0.200

2.114

28/2/1

1

2.114

0.200

3.234

0.234 28/3/1

3.234

1

0.234

0.000

43/2

0.000 केवल मकान के अर्जन हेतु 1

0.000

0.000 33

0.607

0.013 1

0.607

0.013

2:306

0.213 1

2.306

0.213 8

8.967

1.138

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम मगरियादेह

1 चेनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2. मोडसिंह पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि.ग्रामः भू-स्वामी

योग

3 मांगीलाल पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम. भू-स्वामी

योग

0.316

6/140

0.158 1

0.316

0.158

0.804

0.804 6/4/7

1

0.804

0.804

0.607

6/2/1

0.607 1

0.607.

0.607 7451 भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

सर्वे नंबर

स.क.

कुल रकबा

प्रभावित भूमि नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

3

5

4

1

0.620

0.620

91/1

4. भारतसिंह, लालसिंह, चेनसिंह, रामचन्दर पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.354

15

0.354

2

0.974

0.974 योग

2.529

0.530

6/7

5 देवीसिंह, लाखनसिंह , लक्ष्मीनारायण , गीताबाई, मांगीबाई.. रामकलाबाई पिता भागमल, भूलीबाई विधवा भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

2.529

0.530

0.360

1.003

127/4/1/1

6 लक्ष्मीनारायण पिता भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम. भू-स्वामी

योग

1

1.003

0.360

0.275.

1.416

127/4/2/1

7 लाखनसिंह पिता भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.275

1.416

1

8

7.649

3.708 ग्राम मगरियादेह कुलयोग :-

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मूण्डला

1.

1.630

0.950.

291/4/2/1

बालू, रामप्रसाद,रामचरण पिता जगन्नाथ जाति बेड़िया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.630

0.950 2.

1.642

0.974

291/4/3/1

प्रेमसिंह, शिवनारायण माता भंवरीबाई जाति बेड़िया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.642

0.974 3

0.589

0.193

291/4/5/1/1/1

हजारीलाल पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.193

0.589

4. रतन पिता धूलजी जाति चमारं नि. ग्राम भू-स्वामी

0.493

0.193

291/4/5/2/1

योग

1

0.493

0.193 5. नारायण पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.620

0.193

291/4/5/3/1

योग

1

0.620

0.193 6 हेमराज पिता नारायण जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.922

0.200

291/18/1/1

योग

1

0.922

0.200 7.

बंशी पिता नाथू जाति चमार नि.ग्राम भू- स्वामी

0:204

0.204

309/17

योग

1

0.204

0.204

1.600 .

0.750

309/13/1

8. मदनलाल पिता शंकर, रोड़ीबाई पति मदन, सौरमबाई पति कन्हैयालाल , ज्योति, संगीता ना. बा. पिता कन्हैयालाल भूमि स्वामी

योग

1

1.600

0.750

8

ग्राम मूण्डला महायोग:-

7.700

3.657 7452

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1.1

सर्वे नंबर

कुल रकबा

प्रभावित भूमि

4

3

5

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम पड़िया

1 विक्रमसिंह, बलरामसिंह पिता सरदारसिंह, टम्मका कुवंर बेवा कल्याणसिंह जातिःराजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2(1 ) मोगजी पिता खीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2(2) कंवरलाल पिता मोगजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2(3) घीसालाल पिता मोगजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

3 चेनसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

4 भीमसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

5. सूरजसिंह पिता नारायणसिंह, केदारबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रामःभू-स्वामी

: योग

6 हरिसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

7 बनेसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

8 प्रहलादसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

9 जगन्नाथसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

10.भारतसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.155

0.078 12/3

0.050

0.025 11/3

2

0.205

0.103

0.037

0.027 11/406/1/1

1

0.037

0.027

0.193

0.193 26/1/1/2/1

0.193

0.193 1

0.259

0.259 26/1/1/3

1

0.259

0.259

0.037:

0.027 11/406/1/2

1

0.027

0.037

0.027

0.037

11/406/1/3

0.452

0.128 26/1/3/1

2

0.489

0.155 11/406/2/1

0.009

0.009

0.009

0.009 1

0.009

0.007 11/406/2/2

1

0.009

0.007

0.011

0.008 11/406/2/3

1

0.011

0.008

0.203

0.030 1

0.203

0.030

0.051

11/2

0.025 1

0.051

0.025

0.225

26/1/2/1/1

0.225 1

0.225

0.225 भाग 1 ]

7453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

2.1.

11 सरजनसिंह पिताः चेनसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

12 मेवाबाई, भंवरीबाई पुत्रिया बाबरू जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

हजारी पिता जसाजी जाति चमार

13:

योग

14(1 ) बीरम पिता लालजी मु. बसन्तीबाई बेवा लालजी जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

14(2) बीरम पिता घीसालाल जाति कोली निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

मिश्रीलाल पिता हरदेव जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी

15

योग

16. रतनलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

17 भगवानसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

ग्राम पड़िया कुलयोग :-

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि

कुल रकबा

5

4

3

0.225

0.225

26/1/2/1/2

1

0.225

0.225

0.021

0,021

236/1

0.013 190

0.013

2

0.034

0.034

0.285

0.285 188/1

1

0.285

0.285

0.021

0.021 236/2

1

0.021

0.021

0.275

0.275 188/2

0.275

0.275 1

0.021

0.021 236/3

0.275

0.275 188/3

2

0.296

0.296

0.019

0.019 237/1

0.019

0.019 237/2

2

0.038

0.038

0.504

0.504 29/1/2

1

0.504

0.504 25

3.406

2.746

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम सुल्तानपुरा

1 बनेसिंह पिता जगन्नाथ जांति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2 बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 हरिसिंह, प्यारजी, दरियावसिंह , मांगीलाल पिता गंगाराम सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी

योग

0.350

0.350 181/2/1

1.

0.350

0.350

0.330

0.330 181/4/1

1

0.330

0.330

0.295

0.295 1

0.295

0.295 [भाग 1 7454

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

सर्वे नंबर

स.क.

प्रभावित भूमि

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्रामः

4

5. 2

3

7.1

0.025

0.025

295

4 लालजी, रतनलाल, भूलीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल, प्रेमनारायण , रमेश, चतरबाई, कंचनबाई, अजबबाई पिता प्यारजी, अन्तरबाई विधवा प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.025 योग

1

0.025

5 प्रभू पिता लक्ष्मण जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

0.708

176

0.708

0.291

180

0.291

योग

2

0.999

0.999

0.406

0.160 6 अमरसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी 181/5/1

योग

1

0.406

0.160

7

2.405

2.159 ग्राम सुल्तानपुरा कुल योग:-

महायोग:- 135

20.838

43.983

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र. क्र. 06-अ-82-18-19-4696-97

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

जिला राजगढ

तहसील - जीरापुर

ग्राम-लक्ष्मीपुरा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर विवरण

क्रं.

कुल रकबा

1 निजी भूमि

8.099

9.387

1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

8.099 योग

9.387 7455 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

अनुसूची(2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.

भूमि का अर्जित रकबा

भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

कृष्क का नाम व पिता / पतिका नाम

2

7

4

3

1

0.101

0.101

4/7/2/1

1 भगवानसिहं पिता बल्देवसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.101

0.101

योग

1.304

1.304

4/12/1/1/1

2 कालू पिता बल्देवसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.205

0.205

5/2/02

1.509

1.509

योग

1.303

1.303

4/12/1/1/2

3 लक्ष्मीनारायण पिता भगवानसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.224

0.224

30/5/1

1.527

1.527

योग

1.300 4

1.300

4/12/3/1

सिद्ध पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

1.300

1.300

योग

5

0.205

0.205

5/3/02

हरलाल पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.205

0.205

योग

0.272

0.272

30/1/1

6 धनसिहं पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.272

0.272

योग

0.845

2.000

25/1/2

7 करण पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.272

0.272

30/1/2

1.117

योग

2.272

0.115

0.248

30/12/2

8 नटवरसिहं संगीताबाई पिता तोलाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.038

0.038

25/12

0.153

0.286

योग

0.037

0.037

30/5/4/1

9 जयनारायण पिता भगवानसिहं अयोध्याबाई पति भगवानसिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.037

0.037

योग 7456

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्र.

भूमि का अर्जित रकबा

भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

कृष्क का नाम व पिता / पतिका नाम

2

1

7

4

3

10

0.048

0.048

25/14/3/1

करणसिहं पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.048

योग

0.048

11

0.047

0.047

25/14/3/2

प्रभु पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.047

0.047

योग

12

0.048

25/14/3/3

0.048

मेहरवान पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.048

योग

0.048

13

0.047

0.047

25/14/3/4

विक्रम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.047

0.047

योग

14

0.420

0.420

23/1/2/4

काशीराम पिता भंवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.420

0.420

योग

15

0.325

30/8/2

0.325

19/2/2

0.109

0.109 जीवन ना.बा.पिता रामदयाल संतोष ना.बा. पिता रामदयाल आ.पा. कर्ता माता प्रेमबाई बैवा रामदयाल शंकरलाल पिता अमरसिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

0.145

0.145

24/2/3

योग

0.579

0.579

23/3/3

0.088

0.088 16 भैरूलाल पिता लूना जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं

24/2/4

0.144

0.144

0.032

23/6/2

0.032

0.325

30/8/3

0.325

0.100

23/4/2

0.100

योग

0.689

0.689

9.387

8.099

कुल योगः-

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तेथा आदेशांनुसार,

निधिनिवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7457 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 और अन्य अधिनियमों आदि के अधीन राजस्व मामलों के पंजीयन के अतिरिक्त नवीन शीर्ष क्र. एफ 2-8-2019 - सात- शा.- 7.- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो क्रमांक-1 की कंडिका 1 के परिशिष्ट -1 में मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 और अन्य अधिनियमों के अधीन राजस्व मामलों के पंजीयन का श्रेणी विभाजन दिया गया है जिसके अनुसार राजस्व संबंधी विविध मामलों का पंजीयन बी-121 में किया जाता है. 01 अक्टूबर 2016 से आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का पंजीयन एवं निराकरण किया जा रहा है जिसमें ऐसे राजस्व संबंधी मामले जिसके लिये कोई निश्चित शीर्ष निर्धारित नहीं है, उन सभी का पंजीयन बी-121 शीर्ष में किये जाने से एक ही शीर्ष में विभिन्न तरह के प्रकरण दर्ज होने से मॉनिटरिंग में असुविधा होती है. साथ ही समय की अनुकूलता के अनुरूप नये शीर्ष भी जोड़े जाने आवश्यक हैं. अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो क्रमांक -1 की कंडिका 1 के अन्तर्गत परिशिष्ट -1 में दिये गये विषय शीर्षों के अधीन नवीन शीर्षों को जोड़ा जा रहा है , जिसे इस परिपत्र में संलग्न कर परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

परिशिष्ट -1 में वर्णित नवीन शीर्षों में, प्रकरणों का दर्ज किया जाना, परिपत्र जारी होने के दिनांक से किया जायेगा. पूर्व में जिन शीर्षों में प्रकरण दर्ज हो गए थे वो उसी शीर्ष में दर्ज रहेंगे अर्थात् नवीन शीर्षों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा .

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

परिशिष्टि-1 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 02 कंडिका 01 परिशिष्ट एक में संशोधन

1 राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष 1 " अ " मौजावार मामले मद 90 " ब " के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं अर्थात्ः-

अधिनियम

मामलों का विवरण

क्रमांक

(3)

धारा (4)

रखने की अवधि (5) (2)

(1)

114क

-स डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदान करने बाबत् म. प्र. भू- राजस्व संहिता 1959

90

अभिलेख के पुनर्विलोकन के बाद 12 वर्ष.

तदैव

भू- धारक प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत्

90-द

स्थाई तीन वर्ष शिकायत जांच/प्रतिवेदन

90-इ

2. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष में मुख्य शीर्ष " ब " राजस्व सामान्य मामले में क्रमांक 128 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

तीन वर्ष

आर.बी.सी. 6 ( 4)

फसल हानि के लिये आर्थिक सहायकता

128-( 1 )

तदैव

तीन वर्ष फसल पेड़ उन पर लगी फसलों/पान

128-(2)

बरेजे आदि की हानि के लिये आर्थिक

सहायता.

तीन वर्ष

तदैव

128-( 3 ) फसलों पर कीड प्रकोप से हुई हानि के

लिए आर्थिक सहायता.

7458

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(2)

(1)

128-(4) राजस्व एवं वन ग्रामों में वन प्राणियों द्वारा फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता. 128-(5 ) बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि पर रेत आने से सहायता.

128-(6 ) पशु/पक्षी हानि के लिये

128- ( 7) नष्ट हुये मकानों के लिये आर्थिक सहायता 128-( 8 ) कपड़ा/बर्तन एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक सहायता.

128- (9 ) मृत व्यक्ति के परिवार/ निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता 1. नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान , भूकम्प, बाढ़ , अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग लगने से 2. सर्प गुहेरा या जहरीले जन्तु के कटने से 3. बस व अन्य अधिकृत वाहन नदी या जलाशय में गिरने से जल हानि 4. पानी में डूबने अथवा नाव दुर्घटना से जन हानि.

128-( 10 ) शारीरिक अंग हानि के लिये आर्थिक सहायता 128-( 11 ) घायल होने पर आर्थिलय सहायता 128-( 12 ) गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहा हो. 128-(13) लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिये सहायता.

128-(14) मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था 128-( 15 ) कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरवाद होने पर आर्थिक सहायता .

128-( 16 ) बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता.

128-(17 ) अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता.

128-( 18 ) अस्थाई राहत केम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था.

128-( 19 ) बाढ़ तथा तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता.

128-( 20) कुंए या नलकूप नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता.

128-( 21 ) बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता.

128- (22 ) सड़क दुर्घटना में घायल/मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता.

128-( 23 ) मुख्य मंत्री सहायता कोष

128-(24 ) मुख्य मंत्री कृषिक कल्याण सहायता के प्रकरण.

(5) (3)

(4)

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तदैव

तीन वर्ष

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव

तीन वर्ष तदैव 7459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

3. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष में मुख्य शीर्ष " स " खातेवारी मामले , कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां एवं अन्य अधिनियम से संबंधित मामले शीर्षक अन्तःस्थापित करते हुए शीर्ष 144 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

शस्त्र अनुज्ञप्ति लाइसेंस

145. शस्त्र अनुज्ञप्ति लाइसेंस

मध्यप्रदेश वस्तु अधिनियम

146. मध्यप्रदेश वस्तु अधिनियम

खाद्य सुरक्षा अधिनियम

147. खाद्य सुरक्षा अधिनियम

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण.

148. माता पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरण पोषण.

विशेष विवाह अधिनियम

149. विशेष विवाह अधिनियम

हिन्दू मैरिज एक्ट

150. हिन्दू मैरिज एक्ट

151. बी.पी.एल. में नाम जोड़ने बाबद

152. बी.पी.एल. में नाम हटाने बाबद

153 . विकास एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत जारी टावर/ मार्ग- अधिकार नीति के तहत् अनुज्ञप्तियां.

4. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष में मुख्य शीर्ष " ड " प्रमाण- पत्र संबंधी मामले से संबंधित मामले शीर्षक अन्तःस्थापित करते हुए शीर्ष 153 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

तीन वर्ष

जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम

154. मृत्यु प्रमाण- पत्र प्रदाय करने बाबत्

तीन वर्ष

जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम

154- ( 1 ) जन्म प्रमाण- पत्र प्रदान करने बाबत्

154-(2) आय प्रमाण-पत्र

154-(3 ) मूल निवासी प्रमाण-पत्र

154-(4) जाति प्रमाण-पत्र

154-( 5) अस्वच्छ धंधा प्रमाण- पत्र प्रदान करने बाबत्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

7460

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2019

कमांक एफ. 12-2-2014- सात-2.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र में , उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 को पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"22. ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं- अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (3 ) के खण्ड (क) के अधीन भूमि के विस्तार की वे सीमाएं, जिससे अधिक भूमि के लिए प्राइवेट बातचीत के माध्यम से, प्राइवेट कम्पनी द्वारा कय के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध लागू होंगे, नगरीय क्षेत्रों में 50 हैक्टर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 हैक्टर होगी ।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ- 12-2-2014-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-2-2014- सा-2, दिनांक 24 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal , the 24th October 2019

No. F-2-2-2014- VII - Sec.2.- In exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) , the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules , 2015, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 4th October, 2019 as required by section 112 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

Inthe said rules, after rule 21 , the following rules shall be added, namely : -

"22. Limits of Land in rural areas and urban areas.- The limits of land under clause (a) of sub- section (3) of section 2 of the Act beyond which provisions of rehabilitation and resettlements under the Act apply , in case of purchase by a private company through private negotiation, shall be 50 hectares in urban areas and 1000 hectares in rural areas."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy. Secy.

7461 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्र. 180.-जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम किशनपुरा तहसील पिछोर, जिला- शिवपुरी में कुल 4.25 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

(7)

रकबा (हेक्टर में) (5)

(6)

(4)

(2) (3)

(1)

0.07

पिछोर

21

किशनपुरा

शिवपुरी

0.33

19

लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.

0.41

116

0.01

173

0.02

117

0.20

119

0.02

120

0.20

121

0.12

123

0.19

124

0.02

125

0.11

127

128

0.12

0.05

129

0.14

166

0.03

133

0.02

134

0.16

135

0.07

136

0.02

137

0.35

155

0.01

159

0.15

156

0.09

152

0.06

157

0.01

6/1

6/2

0.20

0.37

7/1

0.14

9/4

9/6

0.18

0.32

9/7

9/5

0.06

योग ..4.25

[भाग 1 7462

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि केस्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे.

संलग्नकः-यथोक्त

स्थान:-

तारीख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुग्रहा पी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन रीवा, दिनांक 26 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 962 - प्रका. - भू-अर्जन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

जिला

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6) (2)

(4)

(5)

(3)

(1)

1.100

रीवा

नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई नईगढ़ी बेलहा-742

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग परियोजना के अंतर्गत स्थिति भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

रीवा, (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा कार्यालय में किया जा सकता है.

7463

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 964 - प्रका. - भू-अर्जन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना , का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.025 (1) रीवा

(3) खरी-170

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत स्थिति भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा, (म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर सकता है. परियोजना, रीवा कार्यालय में किया जा पत्र क्र. 966 - प्रका. - भू-अर्जन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.275 (1) रीवा

(3) खरी-190

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत स्थिति भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा, (म. प्र. ) . (5)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी , भू- अर्जन एवं पुनर्वास तहसील - रामनगर

जिला-सतना मध्यप्रदेश

रामनगर, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. 553 - भू- अर्जन- कार्य -2019.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 378 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर [भाग 1 7464

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम - टटेहरा टोला, तहसील- रामनगर, जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि

(4)

(हेक्टेयर में) (5)

(3)

(2)

(1)

0.003

0.020

43/2/ग

1 ग्राम- टटेहरा टोला, पटवारी हल्का-05

0.005

0.153

42/1/क/1

2 कुदरी कला, रा.नि.म. - बड़वार,

0.003

0.149

42/1/क/3

3 तहसील-रामनगर.

0.008

42/1/क/4

0.152

4

0.026

42/1/ख

1.081

5

0.014

0.833

42/2

6

0.007

0.089

20

7

0.006

1.959

21

8

0.789

0.013

27/2

9

0.005

0.037

26/1

10

0.018

0.469

25/1

11

0.002

25/2

0.469

12

0.003

0.065

28/1

13

0.016

29/1

0.947

14

0.129.

7.212

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योगः

0.000

0.000

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :

0.129

7.212

कुल .

क्र. 554- भू-अर्जन-कार्य-2019.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 387 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम - मैर टोला, तहसील - रामनगर, जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

भाग 1 ]

7465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(1)

1 ग्राम-मैरटोला, पटवारी हल्का-05 2 कुदरी कला, रा.नि.म. - बड़वार, 3 तहसील-रामनगर.

4

5

6

7

8

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योगः (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :

कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

(5) (3)

(4)

63/3

0.061

0.004 62/3

0.019 1.315

0.219

0.001 64/1/क/3

0.020

0.003 64/1 /ग

0.101

0.006 68/2/ग

0.003 0.113

65/1/क

0.514

0.028 65/3

66

1.028

0.032

0.096 3.371

0.000

0.000 योग .

0.096 3.371

क्र. 555- भू- अर्जन- कार्य-2019.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 384 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम - बड़ाइटमा, तहसील- रामनगर, जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक

(2)

(1)

1 ग्राम- बड़ाइटमा, पटवारी हल्का-01 2 बड़ाइटमा, रा.नि.म. - बड़वार,

3 तहसील-रामनगर.

4

5

6

7

कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) (3)

(4)

(5)

674/3

0.150

0.005 0.365

856

0.015

0.001 1.453

855

0.179

0.046 675/3

0.228

0.001 679/1 /ग

0.354

0.009 855/921/1

683/1

0.291

0.007 [भाग 1 7466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

0.006

683/2

0.292

8

0.006

0.652

684

9

1.052

0.046

854/1

10

0.006

851/1

0.202

11

0.020

851/4

0.607

12

0.006

759/2/ख

0.152

13

850

1.267

0.009 14

0.005

849

0.607

15

767/1

0.312

0.016 16

0.016

0.312

767/2

17

766

0.299

0.017 18

765

0.397

0.001 19

0.002

770

0.073

20

0.012

0.004

769/2

21

771

0.049

0.003 22

772

0.579

0.020 23

0.267

9.884

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योगः

1.218

0.006

673

0.006

1.218

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :

11.102

0.273

अब का योग ..

क्र. 556- भू- अर्जन- कार्य-2019.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 388 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम खैरहनी, तहसील - रामनगर, जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

1.089

165/1

1 ग्राम -खैरहनी, पटवारी हल्का-कुदरी कला,

0.075

165/2

2

0.121

रा.नि.म. - बड़वार, तहसील - रामनगर.

1.384

161/1

3

0.035

1.982

4

161/2

0.024

0.890

138

5

6

94/1

0.488

0.21

94/1/1 /ख

0.022

7

0.008

94/2/2/क

8

0.155

5.072

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योगः 7467 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(4)

(3)

(5) (2)

(1)

0.093

162

3.982

1

0.283

0.007

163

2

0.029

135

0.959

3

0.004

3.881

93

4

0.133

9.105

(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग :

0.288

14.177

अब का योग ..

क्र. 557- भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 393 दिनांक 29-08-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम - चाभर, तहसील- रामनगर, जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

क्रमांक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.000 1

0.000

निजी पट्टे की भूमि का योग-

ग्राम-चाभर, पटवारी हल्का-17 दधीच टोला, ( अ) रा.नि.म. - बड़वार, तहसील- रामनगर.

0.066

32.404

178

2

0.030

0.886

117

3

0.004

116

0.105

0.021

0.348

114

0.005

113

0.162

4

0.050

111

0.765

5

5

0.002

0.008

112

7

0.049

0.013

120

8

0.011

119

0.583

9

0.015

121

0.178

10

0.044

0.817

9

11

0.002

0.466

122

12

0.024

0.668

8

13

0.018

4/223

0.603

14

7.827

0.091

4

15

0.396

45.869

0.396

45.869

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग : अब का योग [भाग 1 7468

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्र. 558 - भू- अर्जन-कार्य-2019.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 393 दिनांक 29-08-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- दधीच टोला, तहसील- रामनगर, जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

क्रमांक

कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि

(हेक्टेयर में) (5) (2)

(3)

(4)

(1)

0.025 1

292/2

0.323

ग्राम- दधीच टोला, पटवारी हल्का-17

293

0.142

0.016 2 दधीच टोला, रा.नि.म. - बड़वार,

0.656

0.021

286

3 तहसील -रामनगर.

0.405

0.020

285/324/2

4

2.527

0.123

285/1/क

5

0.205

4.053

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग :

322

6.187

0.025 1

320

4.896

0.116 2

4.047

0.108

317

3

0.013

316/1

1.154

4

0.328

0.015 5

294

295

0.356

0.042 6

0.004

288

0.077

7

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ... 17.045 21.098

0.323 0.528

अब का योग ..

क्र. 559- भू- अर्जन-कार्य-2019.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 382 दिनांक 29-08-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम - दुअरिया, तहसील - रामनगर, जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

भाग 1 ]

7469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक

(2)

(1)

1 ग्राम- दुअरिया, पटवारी हल्का-05 2 कुदरी कला, रा.नि.म. -बडवार, 3 तहसील-रामनगर.

कुलं क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) (3)

0.007 14/1

0.809

0.328

13

0.013 258

0.210

0.020 1.347

0.040

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग ..

0.000

0.000

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

3.815

0.040 अ. +ब का योग .

क्र. 560 - भू- अर्जन-कार्य- 2019.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 397 दिनांक 29-08-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- हर्रई, तहसील - रामनगर, जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः- 1

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक

(2)

(1)

1 ग्राम- हर्रई, पटवारी हल्का-06 2 हर्रई, रा.नि.म. - बड़वार,

3 तहसील-रामनगर.

4

5

6

7

8

9

10

कुल क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5) (3)

725/747/1

0.158

0.015 725/747/2

0.010 0.255

0.040 725/1/क

0.574

725/1/ख

0.283

0.020

0.001 725/746/1

0.045

0.019 716/1

0.154

0.004 717/1

0.032

0.006 713

0.109

719/1

0.148

0.004 719/2

0.148

0.010 7470

(2) (1)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(3)

(4)

(5)

0.011 719/3

0.148

720/1

0.001 0.099

711/1

0.175

0.001 711/3

0.175

0.012 697/2

0.348

0.002 698/1 /ख

0.357

0.009 0.392

0.010 698/1 /ग

0.017 699/1

0.296

622/736

0.243

0.004 0.437

0.008 594/2

535/1/ख

0.065

0.003

0.006 534/1

0.036

532

0.154

0.013

0.004 531 /1 /ग

0.023

530/1 /ग

0.203

0.030 0.247

0.004 473

1.659

0.026 218

1.068

0.021 219

0.032

0.004 220

0.186

0.004 221

0.284

216/1

0.011 213/1

0.724

0.017

0.002 211/3

0.008

212/3

0.033

0.005 0.077

0.004 40/1/क

0.005 39

0.049

0.019 38/1/ख/1/क

0.638

38/2

0.003 0.328

0.854

0.025 38/3

0.007 37/1

0.324

31

0.514

0.011 32/2

0.037 1.145

0.165

0.003 33/1/घ

715/1

0.026 0.190

714

0.858

0.027 710

0.587

0.020 0.267

0.018 701

0.162

702

0.011

0.002 617/1 /ख

0.151

617/2

0.239

0.016 616/1

0.018 0.210 भाग 1 ]

(1)

(2) 52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

7471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(3)

(4)

(5)

0.006 616/2

0.425

615

0.003 0.065

613/1 /ख

0.106

0.002 613/2

0.198

0.013 602/1/क

0.421

0.024 0.510

602/2

0.020 0.016

614/1/क

0.009 606

0.028

0.002 591/1

0.073

0.005 588/1

0.249

0.011 588/2

0.296

0.010 588/3

0.296

0.006 573/1

0.110

0.017 573/2

0.109

0.002 574/1/क/1/1

0.112

0.011 0.108

0.001 574/1/क/1 /ख

0.108

0.001 574/1/क/2/क

574/1 /ख

0.546

0.013 562

0.356

0.020

0.002 0.049

446/1

445/1

0.405

0.009 0.134

0.010. 445/2

0.012

0.003 444/2

0.020 317

0.632

319

0.150

0.003 0.186

0.020 443/2

432

0.007 0.109

367

0.291

0.015 307/ 1/क

0.042

307/1/ख

0.052

0.001 307/2

0.214

0.445

318

0.010 327

0.417

0.015

0.001 324

0.028

325

0.482

0.012 602/735/1 /ख

0.154

0.007 590/1

0.020

0.001 590/2

0.028

0.004 590/3

0.049

0.019 1.214

0.001 569/1 /ग

0.202

734

0.007 7472

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

(2)

(3)

(4)

(5) (1)

93

431

0.003

0.016

94

430

0.202

0.013 95

429

0.013

0.158

96

368

0.206

0.009

305/1

0.053

0.010 97

305/2

0.008

0.002 98

304/1

99

0.009

0.030

0.109

0.012

310

100

0.003

323

0.012

101

322/1

0.008

102

322/2/क

0.004

0.002 103

322/3

0.008

104

0.004

105

322/4/ख

322/5

106.

0.008

1.041

26.542

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग

1

1.578

0.030

733

2

622/1

0.539

3

622/2/क

0.020

622/2/ख

0.020

4

5

0.023

622/2/ग

0.020

6

622/2/घ

0.020

622/2/ङ

7

0.020

8

623/1

0.332

623/2/क

0.052

9

623/2/ख

10

0.049

623/2/ग

11

0.052

0.016 12

623/2/घ

0.053

623/2/ङ

0.053

13

597

0.644

14

0.014

596

0.421

0.016 15

0.010 16

0.364

595

0.050

592

8.377

17

0.007 18

61

0.263

57

19

0.005

0.049

0.004 20

58

0.057

60

21

0.150

0.009

13.133

0.184 (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

1.225

39.675

अब का योग .

जे. एल. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-10-25.43.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-10-25.43.Ordinary.