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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 44, Part Part 1, 01 November 2019

Published 01 November 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
44
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-11-01.44.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2019- कार्तिक 10, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. ई- 1-410-2019-5- एक. श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे (2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 13-28-2019-5- एक. सिंगापुर को- आपरेशन प्रोग्रामके तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक मामलों का विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2019 के अनुक्रम में श्री विशेष गढ़पाले , भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 07 से 11 अक्टूबर 2019 तक सिंगापुर में आयोजित "Public private Partnership (PPP) for Infrastructure " प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई- 1-407-2019-5- एक. श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. , भाप्रसे (2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 1-411-2019-5- एक.- श्री शमीम उद्दीन , भाप्रसे (2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

7473

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019

7474

भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाताहै.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-768- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , आयुक्त, पंचायती राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 30 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 सितम्बर एवं 6 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायती राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-594- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड को दिनांक 25 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 3 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री प्रमोद अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ. - सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रमोद अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 1-376-2019-5- एक. इस विभाग के आदेश क्र. ई- 1-305-2019-5- एक, दिनांक 17 जुलाई 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 3 पर अंकित श्रीमती प्रीति जैन, भाप्रसे (2011 ) की अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर की गई पदस्थापना को एतद्वारा निरस्त करते हुए अब उनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती प्रीति जैन द्वारा संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत संभागीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई- 1-403-2019-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 2 पर अंकित श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे (2017 ) सहायक कलेक्टर, सिंगरौली को अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बहोरीबंद, जिला कटनी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , भाप्रसे. , ( 1988 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती वीरा राणा द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-942- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री डी. व्ही . सिंह, आयएएस. , ( 2005 ) , सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 30 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही. सिंह को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-462- आयएएस - लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग को दिनांक 14 से 31 अक्टूबर 2019 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री ए. पी . श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, साप्रवि ( माअप्र) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ( अप्र ) तथा अपर मुख्य सचिव, (समन्वय ) मुख्य सचिव , कार्यालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

7475 (4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-867 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे , कलेक्टर , जिला भोपाल को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री सतीश कुमार एस. , भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश कुमार एस. , कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 3-05-2019- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक20-25-56- प.ब. एक तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2019 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के 7476

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019

स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विर्निदिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ 3-05-2019-एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2019 के लिए मतदान के दिन दिनांक 21 अक्टूबर 2019 ( सोमवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:-

अनुसूची

मतदान की तारीख (2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)

21 अक्टूबर 2019 (सोमवार) जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर के 193- झाबुआ ( अ.ज.जा. ).

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्र. एफ- 19-72-2019- एक-4.- राज्य शासन, एतद्वारा , विधान सभा क्षेत्र 193- झाबुआ ( अ.ज.जा. ) का उप चुनाव 2019 के लिये शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में मतपत्रों की छपाई एवं अन्य मुद्रण संबंधी कार्य की देखरेख के लिये उपायुक्त ( राजस्व) , भोपाल कोउप चुनाव -2019 के सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-989- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री आशीष सक्सेना, आयएएस. , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को दिनांक 4 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2019 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-992 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2019 तक, पांच दिन तथा दिनांक 3 से 7 सितम्बर 2019 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-1045- आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे ( 2016 ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , वीना, जिला सागर को दिनांक 15 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) , वीना , जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्र. ई. - 5-977 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस. , अपर संचालक, संचालनालय कौशल विकास, जबलपुर को दिनांक 30 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2019 तक, छः का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष वशिष्ठ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर संचालक, संचालनालय, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष वशिष्ठ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष वशिष्ठ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव " कार्मिक".

7477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 1-13-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक रेल, भोपाल को दिनांक 6 से 30 नवम्बर 2019 तक, पच्चीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 1 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित Italy , Spain & France तथा USA में Florida & California की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, रेल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक रेल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ -1-70-2019- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, सेनानी 32 वीं वाहिनी विसबल, उज्जैन को London ( U.K. ) M.C.T.P. प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 26 अक्टूबर 2019 के ऐच्छिक अवकाश एवं दिनांक 27 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित London (U.K. ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग शर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी 32 वीं वाहिनी विसबल , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग शर्मा , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग शर्मा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-1 ( ए) -192-1991 - ब- 2-दो. राज्य शासन, द्वारा , श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत/ मानव अधिकार ) , पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 30 सितम्बर 2019 एवं 01 , 03, 04, 05 व 07 अक्टूबर 2019 के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 29 सितम्बर व दिनांक 02 और 06 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर लेह- लद्दाख की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री व्ही . के. माहेश्वरी

2. श्रीमती प्रतिज्ञा माहेश्वरी पत्नी

पुत्र

3. श्री आयुष माहेश्वरी

4. श्री वरूण माहेश्वरी

पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . के. माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत/मानव अधिकार ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. माहेश्वरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति यादव , अवर सचिव .

7478

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 5436- इक्कीस - ब( दो ).- राज्य शासन , एतद्वारा , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में श्री शेखर शर्मा, अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरन्तर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्ति करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 5383-5283- इक्कीस- ब( दो ) 2019.- राज्य शासन , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में विचाराधीन वन विभाग भोपाल के प्रकरण " राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स के द्वारा अन्वेषित किये जा रहे " वन अपराध क्रमांक 28060-02 एवं 8877/25 से उद्भूत मामलों में पैरवी करने हेतु श्री कार्तिक शुक्ल, अधिवक्ता, नागपुर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . उनके व्यय का भुगतान वाईल्ड लाईन कन्जर्वेशन सोसायटी, बैंगलोर आर वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ नोयडा द्वारा वहन किया जावेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 2-121-2017-अ- तेहत्तर.- राज्य शासन, एतद्वारा लिये गये निर्णय अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के परिपत्र क्रमांक 2-121-2017-अ-तेहत्तर, दिनांक 16 नवम्बर 2017 से जारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में " आयकरदाता न हों " संबंधित शर्त विलोपित की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पर्वत सिंह, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. 1479-1482-2019- ए- सोलह- शुद्धि पत्र.- इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1406-1482-2019 - ए- सोलह, दिनांक 26 सितम्बर 2019जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया है , में मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचना क्र. एफ6-5-07- ए- सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है.

उक्त अधिसूचना में राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचना क्र. एफ 6-5-2007- ए- सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 के स्थान पर दिनांक 14 अगस्त 2007 पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना मेहरा अटूट , अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. एफ - 17-18-2019- ए- ग्यारह.-विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-06-2016- बी- ग्यारह, दिनांक 1 फरवरी 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न नवीन औद्योगिक क्षेत्र को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है--

जिला क्षेत्रफल क्र. औद्योगिक क्षेत्र

का नाम

(हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

117.758 1 औद्योगिक क्षेत्र सीहोर

बडियाखेड़ी, सीहोर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

7479

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 796-1445-2018- बीस- 3.- मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम , 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 से कक्षा 11 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात्ः-

प्रकाशक

माध्यम

कक्षा

विषय

पुस्तक का शीर्षक

अनु.क्रमांक

(1)

(3)

(4)

(2)

(5)

(6) 1

11

इतिहास

हिन्दी, अंग्रेजी

विश्व इतिहास के कुछ विषय

मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक 11

समाज शास्त्र

2

समाज शास्त्र परिचय

हिन्दी, अंग्रेजी निगम, भोपाल ( समस्त 3

समाज शास्त्र समाज का बोध

11

हिन्दी, अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों के लिए) .

4

11

भारत भौतिक पर्यावरण

हिन्दी, अंग्रेजी

भूगोल

5

11

हिन्दी, अंग्रेजी

भूगोल

भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत

6

11

हिन्दी, अंग्रेजी

भूगोल

भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य

7

11

मनोविज्ञान

मनोविज्ञान

हिन्दी, अंग्रेजी

8 .

11

राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत

हिन्दी, अंग्रेजी

9

11

राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत और हिन्दी, अंग्रेजी

व्यवहार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद कुमार सिंह, उपसचिव.

7480

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. D - 6465- दो- 2-25-2017.- श्री देवराज बोहरे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6467-दो-2-35-2017.-श्री पी . के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6469- दो- 2-31-2018.- श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6471-दो-2-63-2018.- श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6460-दो-3-420-80 - भाग- बारह .- श्री तारकेश्वर सिंह , सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम -चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 218

अर्द्धवेतन अवकाश 82

योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 218 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 82 जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. D- 6551- दो-2-17-2016 .- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 6553-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 18 सितम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6560-दो-2-62-2016 .- श्री आर . एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6562- दो-2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 29 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

t

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6564-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है .

1. दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6566-दो- 2-32-2019 .- श्री मोहम्मद शकील खान , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 13 से

7481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2019

16 अगस्त 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 अगस्त 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद शकील खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद शकील खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 6568-दो- 2-23-2018.- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 30 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6570-दो- 2-65-2017 . श्री प्रेम नारायण सिंह , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D - 6572-दो-2-61-2013.-श्री ओंकार नाथ , सदस्य सचिव, एस.सी.एम.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-11-01.44.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-11-01.44.Ordinary.