ध्य प्रदे श शासक
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 438]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2019- कार्तिक 15, शक 1941
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2019
क्र. एफ - 22-18-2018- आठ. मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 96 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( तैंतीस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 76 में, उपनियम ( 1 ) में, अंक और शब्द " 25 किलोमीटर " के स्थान पर, अंक और शब्द " 250 किलोमीटर " स्थापित किए जाएं,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव, उपसचिव.
Bhopal , the 5th November 2019
No. F-22-18-2018 - VIII . In exercise of the powers conferred by clause (xxxiii) of sub - section (2) of Section 96 of Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) , the State Government , hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, the same has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra- ordinary ) , dated 26th December, 2018 as required by sub - section ( 1) of Section 212 of the said Act , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , in rules 76 , in sub - rule ( 1 ) , for the figure and word "25 Kilometers " the Figure and word "250 Kilometers " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHISH BHARGAVA, Dy . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.