ध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2019- कार्तिक 17 , शक 1941
क्रमांक449]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर 2019
फा. क्र. 5755-2019- इक्कीस- ब (दो) .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अयोध्या प्रकरण में निर्णय पारित करने की संभावना होने से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक क्यू- एडीएम - स्टेनो - 2019-858 , दिनांक 8 नवम्बर 2019 में दर्शित निम्नलिखित अधिकारियों को.-
1. श्रीमती नीतू सिंह माथुर, संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख
2.
श्री भूपेन्द्र गोयल, उपायुक्त, राजस्व, ग्वालियर संभाग
3.
श्री प्रदीप शर्मा , उपायुक्त, भू- अभिलेख
4.
श्री वी. वी. अग्नीहोत्री, उपायुक्त, भू- अभिलेख
5.
श्रीमती उमा करारे, क्षेत्रीय उपायुक्त, भू- अभिलेख
6.
श्री अश्विनी कुमार रावत, क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम
7.
श्रीमती अंशु सोनी, सहायक लिटिगेशन अधिकारी , ग्वालियर
8 .
श्री नरोत्तम भार्गव, अपर आयुक्त, नगर निगम , ग्वालियर
9.
श्री महीप तेजस्वी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, ग्वालियर
10.
श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला, अपर आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 के अन्तर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है , और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष प्रसाद, शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019