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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 45, Part Part 1, 08 November 2019

Published 08 November 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
45
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-11-08.45.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2019- कार्तिक 17, शक 1941

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर परिवहन आयुक्त, ( प्रवर्तन ) , मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ 1-74-2019- ब-2 दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे , अपर परिवहन आयुक्त, ( प्रवर्तन ) , मध्यप्रदेश , ग्वालियर को London ( U.K. ) में M.C.T.P. प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 26-27 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित London (U.K. ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

7483

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

7484

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

फा. क्रमांक 5123-2019-इक्कीस- ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 07 ) , राज्य शासन , श्री बृजेश कुमार चंसौरिया पुत्र श्री शिवकुमार चंसौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 सितम्बर 1985 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2017 - इक्कीस- ब ( एक ) 5101.-(मेरिट क्र. 53 ) , राज्य शासन श्री राहुल सिंह पुत्र श्री कनिष्क कुमार सिंह को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 (यथासंशोधित ) के नियम -5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517- 2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधीन रहेगा.

फा. क्रमांक 5002-2019-इक्कीस ब ( एक ).- ( मेरिट क्रमांक 08 ) , राज्य शासन, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 दिसम्बर, 1991 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुजफ्फरनगर ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 अप्रैल 1979 है.

भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2019

फा. क्रमांक 5001-2019- इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्रमांक 16 ) , राज्य शासन, सुश्री हिमांशी सिंह ठाकुर पुत्री श्री सुभाष सिंह ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग- 2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 5164-2019- इक्कीस ब ( एक) . (मेरिट क्रमांक 01 ) , राज्य शासन, सुश्री जसविता शुक्ला पुत्री श्री रंगनाथ शुक्ला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पदपर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 4 जुलाई, 1995 है .

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02सितम्बर, 1995 है .

भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2019 फा. क्रमांक 5032-2019- इक्कीस- ब ( एक ).- ( मेरिट क्रमांक 02 ) , राज्यशासन, सुश्री शिखा चतुर्वेदी पुत्री श्री अशोक कुमार चौबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 5311-2019- इक्कीस- ब ( एक ) .-(मेरिट क्रमांक 06 ) , राज्य शासन, सुश्री अंकिता जैन पुत्री श्री संतोष जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 सितम्बर, 1993 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1995 है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7485

के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 31 जुलाई 1993 है .

फा. क्रमांक 5130-2019 -इक्कीस ब ( एक ) .-(मेरिट क्रमांक 12 ) , राज्यशासन, सुश्री वीणा अग्निहोत्री पुत्री श्री अरूण कुमार अग्निहोत्री को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700--770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 11 नवम्बर, 1987 है.

फा. क्रमांक 5240-2019- इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 20 ) , राज्य शासन, सुश्री तनु गर्ग पुत्री श्री श्याम सुंदर गर्ग को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 अक्टूबर 1995 है .

फा. क्रमांक 5403-2019 -इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 13 ) , राज्य शासन, श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री अरविन्द कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश) है . उसकी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 1988 है.

फा. क्रमांक 5336-2019 - इक्कीस ब ( एक ). ( मेरिट क्रमांक 23 ) , राज्य शासन, श्री मृदुल लटौरिया पुत्र श्री मनोज लटौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर 1993 है.

फा. क्रमांक 5083-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 14 ) , राज्य शासन, सुश्री श्वेता सिंह पुत्री श्री अजय सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्षकी परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 30 जनवरी 1989 है.

फा. क्रमांक 5306-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 25 ) , राज्य शासन, सुश्री रूचि शर्मा पुत्री श्री शिवराम शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 5152-2019- इक्कीस- ब (एक ) .-(मेरिट क्रमांक 18 ) , राज्य शासन, श्री मोहित रघुवंशी पुत्र श्री अचलसिंह रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर)

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई, 1994 है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2019 फा. क्रमांक 5221-2019- इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 26 ) , राज्य शासन , सुश्री आयुषी चौबे पुत्री श्री मुकेश चौबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 5383-2019- इक्कीस ब (एक ) .-( मेरिट क्रमांक 38 ) , राज्यशासन, श्री मनीष रघुवंशी पुत्र श्री मोहन सिह रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है, उसकी जन्मतिथि 20 जुलाई 1995 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 05 अक्टूबर 1990 है.

फा. क्रमांक 5503-2019- इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 27 ) , राज्य शासन, श्री सत्यम देवलिया पुत्र श्री राजेश देवलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला निवाड़ी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 09 नवम्बर 1994 है.

फा. क्रमांक 5242-2019- इक्कीस ब ( एक ) . (मेरिट क्रमांक 39 ) , राज्यशासन, सुश्री दीक्षा अग्रवाल पुत्री श्री दामोदर अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 सितम्बर 1995 है.

भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2019 फा. क्रमांक 5013-2019 - इक्कीस- ब ( एक ).- ( मेरिट क्रमांक 29 ) , राज्यशासन, सुश्री निधि चिटकारा पुत्री श्री हरीश चिटकारा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है . उसकी जन्मतिथि 28 जनवरी 1995 है.

फा. क्रमांक 3-2019 - इक्कीस ब (एक ) .-( मेरिट क्रमांक 30 ) , राज्य शासन, सुश्री शालिनी भण्डारी पुत्री श्री ओम प्रकाश भण्डारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवामें सिविलन्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 17 ( ई ) -17-2016 - इक्कीस-ब- ( एक ) 4662- 2019.-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) -17-2016- इक्कीस-ग- ( एक ) 1888- 19, दिनांक 2 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 12अप्रैल 2019 को प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी ( जिला न्यायाधीश स्तरं ) पर, उसके कॉलम ( 2 ) में दर्शित जिले एवं उसके अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय मामलों का निपटारा करने के लिए नियुक्त करता है , अर्थात्ः-

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 21 सितम्बर 1991 है.

सारणी

स.क्र. जिला न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश स्तर

(1) (2)

(3)

"2.

भोपाल

श्री पूरन चंद गुप्ता , उन्नीसवें अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल. "

फा. क्रमांक 5226-2019-इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 34 ) , राज्य शासन, सुश्री निशा रघुवंशी पुत्री श्री परमाल सिंह रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

नोट.- यह अधिसूचना पूर्व में भोपाल के संबंध में जारी की गई अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए जारी की गई है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 03जुलाई 1993 है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7487

भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2019

फाईल क्रमांक 5384- इक्कीस-ब-(दो) .- राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को " संविधान दिवस " के साथ- साथ प्रदेश में न्याय प्रशासन , सामाजिक समानता एवं विधिक जागरूकता के क्षेत्र में अधिवक्ताओं के अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिवक्ता दिवस के रूप में भी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है .

संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

F. No. 17 (E) -17-2016 - ΧΧΙ - Β ( 1 ) -4662-2019 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 (No. 4 of 2016) & in light of this department's Notification No. F No. 17 (Ε)- 17-2016- XXI - B ( 1) -1888-19 , dated 2nd April 2019 which was Publised in Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 12thApril 2019 issued under section 3 (1 ) and (2) of the Commercial Courts , Act , 2015 (No. 4 of 2016) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Officers as District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a judge to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes namely :-

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 TABLE

S.No. District

(1)

(2)

Name of the Officer & designation (3)

"2. Bhopal Shri Puran Chand Gupta , XIXth Additional District Judge, Bhopal ." .

फा. क्र. 5388- इक्कीस- ब-( दो ) 2019.- राज्य शासन, एतद्वारा , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्याक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये श्री शंशाक शेखर, महाधिवक्ता मध्यप्रदेश को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

Note. This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification ( s) issued , in this regard in respect of Bhopal .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 796-1445-2018- बीस- 3.- मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , शैक्षणिक सत्र 2019-20 से कक्षा 11 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात्ः-

कक्षा

विषय

अनु.क्रमांक

माध्यम

पुस्तक का शीर्षक

प्रकाशक (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

11

इतिहास

विश्व इतिहास के कुछ विषय

हिन्दी, अंग्रेजी मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक 2

11

समाज शास्त्र समाज शास्त्र परिचय

हिन्दी, अंग्रेजी निगम , भोपाल ( समस्त 3

11

समाज शास्त्र समाज का बोध

हिन्दी, अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों के लिए) .

7488

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 4

11

भूगोल

भारत भौतिक पर्यावरण

हिन्दी, अंग्रेजी

5

11

भूगोल

हिन्दी, अंग्रेजी

भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत

6

11

भूगोल

भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य

हिन्दी, अंग्रेजी

7

11

मनोविज्ञान

मनोविज्ञान

हिन्दी, अंग्रेजी

8

11

राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत

हिन्दी, अंग्रेजी

9

11

राजनीति विज्ञान

हिन्दी, अंग्रेजी

भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार.

- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार सिंह, उपसचिव.

(Link " http://www.mpurban.gov.in/AboutNew Schemes.asp ? id =4 " )

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2019

(Link "http://www.mptownplan.gov.in/otherfiles/Real- Estate.policy.pdf " )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

क्र. 4846-3558-2019 - सात ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा -24 के अन्तर्गत तथा उसके उपबंधों के अध्यधीन श्री रमेश कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर, जिला- डिण्डोरी को जिले में, उस सीमा तक कलेक्टर की शक्तियां जो कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित करे , प्रदत्त करता है. श्री रमेश कुमार सिंह को उनकी डिण्डोरी जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. अहिरवार, अवर सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्र. एफ- 02-12-2016-अ-तेहत्तर. राज्य शासन, एतद्वारा , संलग्न परिशिष्ट- एक अनुसार " मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति, 2019" अनुमोदित की जाती है.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2019

2. भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्टेट ऑफ आर्ट इन्क्यूबेटर की स्थापना की जावेगी.

क्र. एफ 3-48-2019-अठारह 5.- राज्य शासन, द्वारा " मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति-2019 ( Madhya Pradesh Real Estate Policy- 2019 ) कोअनुमोदित करती है, उक्त पॉलिसी का अवलोकन www.mpurban.gov.in एवं www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पर्वत सिंह, उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7489 I. Vision

To establish Madhya Pradesh as a preferred destination for Startups & Incubators by enabling ecosystem to support entrepreneurial culture in the State ..

II . Goals

A) Key Targets:

( i ) To achieve 100 % growth rate for DPIIT registered startups ( ii ) To create incubators by exploiting infrastructure available in Host Institutions across Madhya Pradesh and increase current seat availability in Incubators by 100%

B) Seek international/Corporate Partnerships for setting up incubators

C) Easy access to funding

III . Applicability

The policy will be applicable from 1st April 2020. This policy will continue till the time replaced by new policy.

7490

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 IV. Strategies

1. Startup Promotion.

To empower local entrepreneurs & boost local startups , the State Government shall ;

A. Consider Startups/entrepreneurs for state assistance under Self-Employment Schemes such as Mukhya Mantri YuvaUdhyami Yojana etc.

B. Provide easy access to pre- seed /seed funding/support, grants orloans.

C. Promote Public Procurement from Startups through suitable amendments in Store Purchase Rules such as relaxation in prior turnover, prior experience amongst others .

D. Host. Annual MP Hackathon : The Department of MSME shall organize annual hackathon to identify innovative technological. solutions to real- life social challenges .

E. Develop an Angel Network : The Department of MSME shall organize Angel Investor meets for all MP based startups through partner incubators . Angel Networks and their members shall be listed on the Department of MSME portal for the benefit of the Startups .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7491 2. Incubator Promotion

The State Government shall-

A) Encourage establishment of Technology Business Incubators by Host Institutions in following priority areas :

( i ) Artificial Intelligence (AI )/Internet of Things ( IoT)/ E- commerce /Mobile Technology/ Information Technology ( IT)/ IT enabled services ( ITeS )/ Business process management ( BPM ) /Software development

( ii ) Manufacturing including Electronics System Development. and Maintenance ( ESDM )/Robotics/ 3 -D Printing/ Plastic/ Technical Textiles

(iii ) Biotechnology, Biochemical , Healthcare , Pharmaceutical & Medical Devices

(iv)Agri -Processing, Agriculture, Food technology & Food processing

(v) Renewable energy/Green energy/ Clean technology/Water & Waste recycling

(vi ) Education , Social , Rural & Tribal Entrepreneurship

B ) Establish two world class incubators in the statein Institutes of National Importance situated in Madhya Pradesh . The institutes are to be selected through challenge mode.

C) Form a network of partner incubators .

7492

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 3. Ecosystem Enablement

A) The Department of Micro , Small & Medium Enterprise , and Government of Madhya Pradesh has nominated . Directorate of Industries , Madhya Pradesh as Nodal Agency for implementation of this policy and will take necessary steps for ecosystem enablement in the State .

B) Online Portal : The Nodal Agency shall design , develop and implement a robust online system for end - to - end management .

C) Mentor Network : The Nodal Agency shall encourage experienced mentors to register on the online portal for developing mentor network in Madhya Pradesh .

D) Partnership with Corporate( s ) and Academia for Entrepreneurship Development :

(i ) The State Government shall advise all universities and colleges in the State to establish an Entrepreneurship Development Cell ( EDC) & register the same on the startup. portal.

(ii ) The Department of MSME will approach international organizations and other countries for sector specific partnerships .

( iii ) Other departments like Department of Science and Technology, Department of Technical Education , Department ofHigher Education may also create their own sector specific . support policies /schemes to enable startups in the state.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7493 E) Independent Agency: The Nodal Agency may create a separate, dedicated & independent implementation agency/body or may nominate existing agency/body for supporting startup ecosystem in the state .

F) Government of Madhya Pradesh will promote and lay extra focus on women & tribal entrepreneurship . It will also ensure inclusiveness for start - ups led by SC/ST/OBC entrepreneurs .

V. Incentives

A) The incentives will be provided according to the guidelines of the 'MP Startup Scheme 2020 ' which will be issued separately by the Department of MSME, Government of Madhya Pradesh .

B) Startups & Incubators are entitled for other incentives ( if eligible ) under different policies/ schemes of Government of Madhya Pradesh and Government of India, however, the same incentives cannot be claimed from any other policies/schemes of Govt . of Madhya Pradesh .

1. Incentives to Incubator

A) Eligibility:

( i ) Host Institutions with intention of setting up new incubator( s ) .

( ii ) Existing partner Incubator (s) .

(iii) Incubators are required to develop minimum capacity of ten seats to avail the incentives ..

7494

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 B) Capital Assistance

(i ) One- time capital grant of max . 50% or INR 1 Crore ( whichever is less) for Fixed Cost Investment (excluding land & building) for setting up incubator .

(ii ) State Government shall provide top - up grant for establishment ofTechnology Business Incubators ( TBI ) funded by Government of India with ceiling of maximum INR 50lakhs upfront, given that total assistance subsidy is not more than 50% of total project cost.

(iii ) State Government shall provide grant for establishment of Livelihood Business Incubators ( LBI ) established in tribal districts of Madhya Pradesh with ceiling of maximum INR 100 lakhs upfront , given that total subsidy is limited to 100 % of total project cost.

( iv) The same limit shall be extended to incubators for capacity. expansion of existing facility subject to the capacity utilization... of the existing facility for 1 year .

C) Operational Assistance

Operational expenses as per actual expenses up to maximum INR 10 Lakhs (whichever is less ) per year for 3 years from the date of sanction . This includes expenses on mentoring, running cost, events,& competitions . This will be given on the following basis :

S.No.

Max . allowance Utilized Seat Capacity

1. 30% -50%

Max. 5 lakhs

2. 50%-75%

Max . 7.5 Lakhs

: 3 . 75%-100%

Max . 10 Lakhs भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7495 D) Stamp Duty & Registration

Incubators shall be provided with one-time reimbursement of 100 % Stamp duty & registration fee on purchase / lease of land/office space on commencement of their operation .

2. Incentives to Startups/ Entrepreneurs

A) Eligibility:

To avail benefits under this policy, the startups need to comply with all following conditions :

( i ) Have DPIIT recognition ,

(ii ) Have MP based GST registration

B) Sustenance Allowance : INR 10,000per month for period of 1 year or till start- up reaches post- traction period ( whichever is less ) , will : be released as sustenance allowance after 3 months of joining a partner incubator.

C) Lease Rental Subsidy : Reimbursement of 50% or maximum INR 3 lakhs (whichever is less ) per year for a period of 3 years from the date of recommendation.

For women owned startups , reimbursement of 50 % or maximum INR 3.5 Lakhs ( whichever is less) per year for a period of 3 years from the date of recommendation . Same benefit will be extended to SC/ SC/OBC owned start -ups .

7496

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 Start - up must have recommendation by the District Task Force Committee for availing this subsidy.

D) Margin Money/Interest Subsidy: the following shall be provided on the capital expenditure of the project-

1) Margin Money Assistance: max . 15 % upto INR 12 lakhs

2) Interest Subsidy : max. 5% ( for SC/ST/OBC/women.owned startups , 6% ) upto INR 5 lakhs per year for a period of 7 years.

E) Patent Registration/Quality Certification : Cost reimbursement for successfully obtained patents/certifications in policy period-

Domestic Patent : maximum INR 2 lakhs per startup up to 2 patents International Patent : maximum INR 5 lakhs per startup for 1 patent Quality Certification : maximum INR 3 lakhs per startup up to 2 certifications

Only those startups which have been established in Madhya Pradesh will be eligible to avail this incentive .

F) Startup Marketing Assistance : One - time assistance of maximum. INR 10 lakhs for introducing an innovative product to the market upon meeting any of the below conditions: :

(i ) Startup has got total equity financing by SEBI registered AIF category I & II Fund or Angel Networks of atleast INR 25 Lakhs; or

(ii ) Sanction letter of funding/ grant to the entity by Government of India based on:

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

7497

Max. allowance S.No. Funding/Grant received by Gol

Max . INR 5 lakhs 1. Up to INR 2 Lakhs

2.

Max . INR 7.5 Lakhs From INR 2 Lakhs - 4 Lakhs

Max . INR 10 Lakhs More than INR 4 Lakhs

3.

(iii) The startup has got a revenue run rate of INR 5 lakh per month over last six months at least .

G) Participation in National/International Events of repute: reimbursement up to 50% or INR 1 lakhs ( whichever is less ) for participation fee & accommodationfor maximum 2 members of a startup once in policy period.

ForSC / ST/ OBC/women owned startups, reimbursement up to 50% or INR 1.5 lakhs ( whichever is less) for maximum 3 members of a startup once in policy period .

3. Provisions for Funding of Start - ups

A) Award pre - seed support in form of prize money to innovative startups via hosting MP Startup of the year Challenge , wherein , 20 ideas will be awarded .

B) State Government will provide INR 10 crore , during policy period, for creating a revolving fund for seed support to startups . This fund will be utilized for seed funding to startup for initial stage funding such as company formation , prototype development , proof of concept etc.

C) Venture Funding:

M.

7498

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 (i ) The state shall invest INR 50 crore in an Alternate Investment Fund

( ii ) Utilize the venture fund setup earlier for providing venture capital

VI . Policy Implementation

1. State Level Implementation Committee

Under this policy, A State Level Implementation Committee ( SLIC) committee comprising following members shall be constituted for sanction of assistance :

S.No. Member Details

Authority

1 Principal Secretary, Department of MSME Chairperson

2

Member.

Nominee of Department of Science and Technology

3

Member

Nominee of Managing Director, MPLUN

4

Member.

Nominee(s ) from Industry/Industry Association

5

Member

Other Nominee (s ) from Incubator Network to be nominatedby GoMP

6 Industries Commissioner

Member

7

Member Secretary Nodal officer SI Cell/ nominee of Industries Commissioner

:

Member Secretary shall be responsible to organize the SLIC meeting , every 3 months to consider the cases received . Quorum for the meeting would have 4 members including Chairperson .

भाग 1 ]

7499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर, 2019

2. State Level Monitoring Committee

A State Level Monitoring Committee comprising following members shall be constituted under this policy:

Member Details

Authority S.No.

Chairperson 1 Chief Secretary, GoMP

Member

2 Principal Secretary, Finance Department

Member

3. Principal Secretary, Department of Commercial Tax

4

Member

:

Principal Secretary , Department of Technical Education & Skill development

5

Member

Principal Secretary, Department of Science & Technology

Member

6 Principal Secretary , Department of Commerce, Industry & Employment

Member

7 Principal Secretary , Department of MSME

Industries Commissioner.

8

Member Secretary The State Level Monitoring Committee shall also be 'Appeals Committee' for SLIC whose decision in any matter shall be final .

3. The charter of the State Level Monitoring Committee

A) Monitor and ensure timely release of relevant orders/ notifications and amendment required

B) Any issue of interpretation of this policy, Inter departmental co- ordination with respect to policy matters

C) Approve the projects , framework and modalities of implementation for projects proposed by the MSME Department .

D) Time to time evaluation of ' MP Startup Policy 2019' on key indicators and resolve implementation issues at all levels .

7500

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 4. District Task Force Committee

S.No. Member Details

Authority 1 District Collector

Chairperson 2

Member Manager of Lead Bank

3

Member Representative of Local Industrial Organization

4

Member Representative of any other nationalized bank

5 General Manager DTIC , Department of MSME Member Secretary VII . Definitions

1. Startup

An entity shall be considered as ' Startup'-

A) Up to a period of ten years from the date of incorporation /registration

B) Incorporated as either a Private Limited Company or a Registered Partnership Firm or a Limited Liability Partnership

C) With an annual turnover not exceeding INR 25 crore for any of the financial years since incorporation /registration

D) Entity should not have been formed by splitting up or reconstruction a business already in existence

E) Working towards innovation , development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation

Further, the definition of Startup shall be considered as decided by Department Promotion of Industrial & Internal Trade ( DPIIT) , Govt . of India based on decision of SLMC .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

7501 2. Incubator

An organization designed to support startup.companies during the early stages to help develop a scalable business model through business support resources & services such as:

(i ) Leased workspace

( ii ) A pool of shared support services ( business , legal , financial, mentoring, etc. ) to reduce overhead costs

( iii ) Professional and managerial assistance

(iv) Access to or assistance in acquiring funding .

3. Partner Incubator

AMadhya Pradesh based incubator who hassigned MoU with the Department of MSME .

4. Technology Business Incubators (TBI)

The TBI is a venture of universities , public research institutes , local government and private institutions to promote and bolster a new technology intensive enterprise. TBI refers to the type of incubation where the focus group consists of innovative, mostly technology- oriented , or knowledge -intensive service sector enterprises and interactions with the academic sphere giving a substantive element of the incubation process .

5. Host Institution.

Any Madhya Pradesh based Engineering Colleges , Institutions of Higher Education , Industrial Establishment/ Smart City Companies & other Societies/ Special Purpose Vehicle (s) .

7502

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 9941- भू-अर्जन-2019

धार , दिनांक 30 सितम्बर 2019

प्रारंभिक अधिसूचना

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम

2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम झाई तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नही है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (01 )

ग्राम - झाई

तहसील - कुक्षी क्र. विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)

सिंचित

असिंचित

कुल

2.809

0.000

2.809 1. छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु

योग

2.809

0.000

2.809

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर -धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम झाई की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम झाई

तहसील - कुक्षी

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का रकबा

स.क्र.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(हेक्टर)

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित

खसरा क्रमांक

कुल रकबा

कुल रकबा

1

3

4

5

6

7

8

9 1

125

1.703

2 कुंवरसिंह पिता मिठलिया जाति भील पता. नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.000 1.703 0.945 0.000

0.945 2

128/2/2

चमरु पिता जामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.036

0.400

0.000

0.036 3

128/2/3

भंगु पिता जामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.200 0.200 0.000

0.200 4

128/8 1.881 0.000 1.881 0.565 0.000

0.565 गंगाबाई वि.मिठलिया जालमसिंग, आलमसिंग, नि.ग्राम भूमि स्वामी कलमसिंग पिता झेतु, भुरलीबाई वि.झेतु जाति भील पता

5

136/2 0.261 0.000 0.261 0.010

0.010 ढोबू, मंगत्या पिता वेस्ता, किड्या , केन्द्रसिंग पिता ढोकलिया लच्छी वि.ढोकलिया दशरिया पिता जरग्या जाति भील पत्ता नि.ग्राम भूमि स्वाभी

ढोबू, मंगत्या पिता वेस्ता, किडया, केन्द्रसिंग पिता

6

137

0.554 0.000 0.554 0.151 0.000

0.151 ढोकलिया लच्छी वि.ढोकलिया दशरिया पिता जरग्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी ढोबू, मंगत्या पिता वेस्ता, किड्या, केन्द्रसिंग पिता

7

138. 1.526 0.000 1.526 0.014 0.000

0.014 ढोकलिया लच्छी वि.ढोकलिया दशरिया पितां जरग्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

a

140 0.648 0,000 0.648 0.369 0.000 0.369 ढोबू, मंगत्या पिता वेस्ता, किड्या, केन्द्रसिंग पिता ढोकलिया लच्छी वि.ढोकलिया दशरिया पिता जरग्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

9

214/1 1.348 0.000 1.348

0.000

0.519

0.519 धिरपसिंह भारतसिंह केरमसिंह कलमसिंह आलमसिंह केन्दरसिंह मकन्दसिंह जालमसिंह पिता जबरसिंह जाति भिल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

8.521 0.000 8.521 2.809 0.000

2.809 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. 9943 - भू- अर्जन-2019

7503

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम परेठा तहसील कुक्षी : जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (01 )

ग्राम परेठा

क्र. विवरण

1 छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु

योग

तहसील - कुक्षी अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर) सिंचित

असिंचित

कुल

0.017

0.000

0.017 0.017

0.000

0.017

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम परेठा की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम - परेठा

तहसील - कुक्षी

अर्जित की जाने वाली भूमि का भूमि का रकबा

स.क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक 1

2

3 1.

303 2.266

कुँकार पिता नानका व थावरीया वेस्ता पिता आबला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

रकबा (हेक्टर)

सिंचित असिंचित

कुल रकबा

सिंचित असिंचित

कुल रकबा

4

5

6

7

8

9 0.000 2.266 0.017

0.017

0.000

2.266 0.000

0.017

2.266

0.000

0.017 7504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 क्र. 9945 - भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचीं क्रमांक (01 ) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बड़दाखास तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नही है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (01)

ग्राम बड़दाखास

तहसील - कुक्षी क्र. विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)

सिंचित

असिंचित

कुल 1

3.438

1.174

4.612 छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु

योग

3.438

1.174

4.612

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बड़दाखास की प्रभावित भूमि का

विवरण

ग्राम बड़दाखास

तहसील - कुक्षी

भूमि का रकबा

स.क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित

कुल रकबा

कुल रकबा 1

2

3

4

5

6

7

8

9 1

0.000 0.502

226/1/1

0.502 0.000 0.320 0.320 थानसिह पिता रतन्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

2

0.000 0,534

226/1/2/2

0.534 0.000 0.237 0.237 भूरसिह रमेश सूरसिह पिता रकसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

3

226/1/2/1 0.000 0.019 0.019 0,000 0.019 0.019 थवरिया पिता सदनसिंह जाति भील पता निवासि ग्राम भूमि स्वामी

4

248/1 0.000 0.418 0.418 0.000 0.103 0.103 म्यारसिबाई बेवा लक्ष्मण व लखन सन्तोष पिता लक्ष्मण जाति सिर्वी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

5

0.000 1.205 1,205

248/2/2/1

0,000 0.313 0,313 लीलाबाई पति थावरसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

6

0.000

248/2/1

0.039

0.039

0,000 0.039 0.039 मगनसिंह पिता गुलसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि. स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7505 7

0.000

0.009 0.000 0.009

0.009

0.009

248/2/3

कलसिंह पिता फाटु जाति भीलाला पता नि.ग्राम चुन्पया भूमि स्वामी

8

0.000 0.011 0.011 0.000 0.011 0.011

248/2/4

रमेश, कमल पिता बनसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम चुन्पया भूमि स्वामी

9

0.000 0.011 0.011 0.000

248/2/5

0.011 0.011 सजनसिंह पिता डुमसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम चुन्पया भूमि स्वामी

10

0.000 0.011 0.011 0.000 0.011

248/2/6

0.011 भनुबाई पति दलसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम चुन्पया भूमि स्वामी

11

0.000 0.011

248/2/7

0.011 0.000 0.011 0.011 बलबन्तसिंह पिता चतुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम चुन्पया भूमि स्वामी

12

0.000 0.011

248/2/8

0.011 0.000 0.011 0.011 भुपेन्द्र पिता बलदेबसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम चुन्पया भूमि स्वामी

249

0.230

13

0.000 0.230 0.080 0,000 0.080 भंगडा पिता जामसिंग वसुमा वि. जामसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

14

0,000

0.321

0.899

0.000 0.321

253/1,253/4

0.899

रमेश पिता शामा जाति सीर्वी पता नि. ग्राम टाण्डा भूमि स्वामी

15

254

0.596 0.000 0.596 0.180 0.000 0.180 रमेश पिता शामा जाति सीर्वी पता नि. ग्राम टाण्डा भूमि स्वामी

264/1

1.296

16

1,296 0.000.

0.589 0.000 0.589 पारस पिता शामा जाति सीर्वी पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी

17

0.146

264/2

0.000 0.146 0.140 0.000 0.14 पारस पिता शामा जाति सीर्वी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

18

0.324 0.000 0.324 0.324

264/5

0,000 0.324 रमेश पिता शामा जाति सीर्वी पता नि. ग्राम टाण्डा भूमि स्वामी

19

0.136 0.000 0.136

264/7

0.130 0.000 0.13 पारस पिता शामा जाति सीर्वी पत्ता नि. ग्राम भूमि स्वामी

20

0.491 0,000

0.115

264/8

0.491

0.000 0.115 रुखमाबाई पिता शामा सीवर्वी पता नि.ग्राम टाण्डा भूमि स्वामी

21

2.321 0.000 2.321 1.214

265/1

0.000 1.214 कनकमल, मांगीलाल पिता चांदमल प्रतिक पिता प्रकाशचन्द्र, मंजुबाला बैवा प्रकाशचन्द्र जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

22

265/2

0.345

0.345 0.345 0.000

0.000

0.345 रुखमाबाई पिता शामा सीर्वी पता नि. ग्राम टाण्डा भूमिस्वामी

0.000

23-

228/2

0.063 0.063 0,000 0.060 0.060 भूरसिह रमेश सूरमिह पिता रकसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

24

0.000 0.261

0.000

0.261

228/3

0:019 0.019 भूरसिह रमेश सूरमिह पिता रकसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

6.784

4.612

3.105 9.889 3.438 1.174 7506

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. 9947 - भू- अर्जन-2019

[भाग 1

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अंनुसूची क्रमांक (01 ) में छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बगोली तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नही है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (01 )

ग्राम बगोली

क्र. विवरण

1 छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु

योग

तहसील - कुक्षी अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)

असिंचित

सिंचित

कुल 8.409

0.000

8.409

8.409 8,409

0.000

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बगोली की प्रभावित भूमि का ग्राम बगोली

विवरण

तहसील - कुक्षी

भूमि का रकबा

स.क्रं. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक 1

2

3

45/1 1 भुवानसिंह, सुमाबाई ,झुमाबाई पिता हीरासिंह व नंदिबाई बै. हीरासिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

46/1 2 राकेश , शम्बुबाई पिता रणसिंह व नवसीबाई बैवा रणसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

48 3 नजरु पिता कबान व अजय सुनील संतोष पिता रमेश व सेलकुबाई ठुडीबाई बेवा रमेश जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

4

51 रायसिंह, नरबत, बारम , रुमा, झुमा , हतरी, रायली, दया, नुरखी, नानकी पिता जंगल्या व पूनीबाई बेवा जंगल्या, उदयसिंह , संजय ना.बा. संगीबाई , सावत्री ना.बा. पिता रेमसिंह व रेमाबाई बैवा

5

57/1 रेमसिंह जाति भिल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मडिया पिता हगरिया जाति भील पत्ता नि.ग्राम भूमिस्वामी

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)

असिंचित

सिंचित

सिंचित असिंचित कुल रकबा कुल रकबा

9 6

8

7

5

4

2.021

0.000 0.011 2.021 0.000

0.011

1.471 0.000 1.471 2.069 0.000 2.069

0.482 0.000

2.069 0.000 2.069

0.482 0.000

0.01 0.000 0.010 1.641

1.641

0.000

1.250

0.489 1.250 0.489 | 0.000 7507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

57/2 6 राजु पिता हगरिया जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

57/3 7 शेरु पिता हगरिया जाति भील पंता नि.ग्राम भूमि स्वामी

64 8 मगरसिंह कालीबाई पिता अमरसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

69 9 हीरजी पिता थावरिया जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

72 10 लखमाबाई पिता ठाकुरसिंह व मिमरीबाई बैवा ठाकुरसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी.

234 11 उदयसिंह , नरबत पिता छगन व पेरबाई बैवा छगन जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

239 12 धनसिंह पिता रामा, थावरिया, रामसिंह , रायसिंह केरनसिंह , झुमा, रुमा, हरबु ,पेरबाई पिता मनिया व समुबाई बैवा मनिया, लच्छिया, शेलुबाई, बीरुबाई, हारली पिता ज्ञानसिंह व भारतिया, कालू, मंगली, सुमली, वेलकी, दलकी पिता वेस्ता जाति भील पता नि.ग्राम

246 13

भूमि स्वामी राजा, भुवानसिंह, धुलिया पिता खीमला जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

247/1 14 राजा, भुवानसिंह, धुलिया पिता खीमला जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

248 15 धनसिंह पिता रामा, थावरिया , रामसिंह, रायसिंह केरनसिंह, झुमा, रुमा, हरबु ,पेरबाई पिता मनिया व समुबाई बैवा मनिया, लच्छिया, शेलुबाई, बीरुबाई, हारली पिता ज्ञानसिंह व भारतिया, कालू, मंगली, सुमली, वेलकी, दलकी पिता वेस्ता जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

250 16 धनसिंह पिता रामा, थावरिया, रामसिंह, रायसिंह केरनसिंह , झुमा , रुमा, हरबु ,पेरबाई पिता मनिया व समुबाई बैवा मनिया, लच्छिया, शेलुबाई, बीरुबाई, हारली पिता ज्ञानसिंह वं भारतिया, कालू, मंगली, सुमली, वेलकी, दलकी पिता वेस्ता जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी योगः-

0.461.

0.461 0.000

1.250

0.000

1.250

0.492

0.492 0.000

1.867

0.000

1.867

1.181

1.181 0.000

5.435

0.000

5.435

0.808

0.808 0.000

1.716

0.000

1.716

0.560

0.560 0.000

0.000 0.721

0.721

0.892 0.000

0.892 0.000

3.752

3.752

0.315

0.315 0.000

0.000 1.484

1.484

0.711

0.711 0.000

0.000 0.711

0.711

0.418

0.418 0.000

0.418

0.418 0:000

0.045

0.045 0.000

0.000 0.192

0.192

0.000 0.063

0.063

1.108

0.000

1.108

8,409 0.000 27.704 8.409 0.000

27.704.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 7977- भू- अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 अक्टूबर 2019 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101 /2016/ एम०पी० एस०/ 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. 'अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6 चांद

रकबा-

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा

ग्रान- बतरी प०ह०न-34 ब.न.-187 रा.नि.मं.- चांद

03.115 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

पेंच परियोजना के अन्तर्गत दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक से निकलने वाली माईनर एवं सबमाईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में व्यपवर्तन वृहद अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन 'राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7509 5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग क0-1 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग - मऊगंज

जिला-रीवा ( म. प्र. )

क्र. 167- भू-अर्जन-कार्य -19

प्रारूप-घ

मऊगंज, दिनांक 15 अक्टूबर 2019

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 933 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम खर्रा -177 तहसील - नईगढ़ी जिला रीवा से ग्राम खर्रा 177 तहसील- नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम कीकी धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में) रीवा नईगढ़ी

0.002

41

40

0.010

खर्रा -177, पटवारी हल्का 16 खर्रा,

10

0.005

11

0.004

39/1

0.008

शा.ख.नं.39/2

36

0.016

35/1

0.006

35/2

0.007

14/1

0.003

14/2

0.018

19

0.030

20

0.007

21/1/क

0.009

21/2

0.001

21/3

0.015

22

0.014 7510

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 क्र. 168 - भू- अर्जन- कार्य -19

1 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 928 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम कंचनपुर-162 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम- कंचनपुर-162 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में) रीवा

0.011

47/ 1/ग

नईगढ़ी

0.010

47/2/क

कंचनपुर-162, पटवारी हल्का 16 खर्रा,

0.006

48/3

0.004

44/1 /ग

0.012

44/3/क/ 1

0.009

44/3/क/2

0.016

44/4/क

0.005

45/1/1

0.005

40/1/क

42/4/क

0.010

41/1/क

0.012

0.009

41/3/क/2

0.014

25/3

0.023

23/1 /ख

0.004

23/ 1/ग

23/2

0.001

0.019

23/3/1

0.016

23/4

0.002

21/3/1

0.002

21/3/2

0.001

21/3/3 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. 169 - भू-अर्जन-कार्य-19

7511 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 1069 दिनांक 22.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-कशियार गांव-108 तहसील- नईगढ़ी जिला रीवा से ग्राम- कशियार गांव-108 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

रीवा नईगढ़ी

462

415

कशियार गांव-108, पटवारी हल्का 12 कशियारगॉव,

416

417

418/3

461/2

460/2

419

420

421

456

454

455

448

531/1

531/4 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)

0.023

0.001

0.004

0.001

0.013

0.004

0.002

0.004

0.003

0.008

0.010

0.008

0.013

0.005

0.002

0.008

770/1/530

0.002

770/2/530

530

537

539

547/2/1

547/2/2

547/5

547/6

542

544/2 0.004

0.002

0.013

0.025

0.003

0.003.

0.006

0.006

+

0.009

0.013

772/1/क/545

0.005 7512

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1

772/2/545

0.005

82/1

0.008

83/1

0.006

92

0.014

93

0.014

90

0.001

97

0.018

98

0.024

99

0.012

123

0.001

127

0.005

128

0.002

126

0.023

153

0.008

154

0.001

155

0.015

156

0.003

166

0.002

158

0.012

157

0.001

2/1

0.006

क्र. 160 - भू- अर्जन- कार्य -19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3. की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 940 दिनांक 01.04.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम वदौआ-662 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम वदौआ-662 तहसील-नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागमं स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)

रीवा नईगढ़ी

वदौआ-662,

261

0.005

253/1

0.022

पटवारी हल्का 26 हडिया,

253/2

0.001

254/1

0.001

254/2

0.015

250/1

0.026

249/2

0.003

248/2

0.019

246/1

0.002

244/2

0.008

247/1

0.002

242/2

0.018

153

0.002

152/2

0.021

145/1/क

0.010

145/ 1 /ख

0.013 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7513 क्र. 173- भू-अर्जन- कार्य -19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 939 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बनपरा-670 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम बनपरा-670 तहसील-नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में) रीवा नईगढ़ी

12/1

0.009

0.008

13/1

बनपरा-670, पटवारी हल्का 26 हडिया,

13/2

0.015

14/1

0.001

14/2

0.007

क्र. 172- भू-अर्जन- कार्य -19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 941 दिनांक 01.04.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बेला कमोद-754 तहसील-नईगढ़ी जिला रीवा से ग्राम- बेला कमोद-754 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)

रीवा नईगढ़ी

0.001

68

26/1

0.012

बेला कमोद-754, पटवारी हल्का 754 बेला कमोद,

26/2

0.025

27/2/क

0.011

27/4

0.020

65

0.030

33/1/क

0.033

0.002

33/1/ख/3

0.004

37/2/1

37/2/2

0.006

38/1

0.011

40/1

0.009

40/2

0.009

42/3/क

0.002

41/1

0.011

41/2

0.049 7514

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 क्र. 173 - भू-अर्जन-कार्य-19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 937 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम सिगटी कला-982 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम- सिगटी कला-982 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में) रीवा

नईगढ़ी

60/7

0.001

196/1/62

0.033

सिगटी कला-982, पटवारी हल्का 14 बेला कमोद,

62/ 1/क

0.001

क्र. 174 - भू-अर्जन-कार्य--19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 935 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-पोखईवाला-638 तहसील- नईगढ़ी जिला रीवा से ग्राम- पोखईवाला-638 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)

रीवा नईगढ़ी

11

0.021

10

0.021

पोखईवाला-638, पटवारी हल्का 26 हडिया

7

0.007

9/2

0.011

8/1

0.024

8/2/1

0.012

8/2/2

0.012

2/1

0.013

2/2

0.006

1

0.008 भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

7515 क्र. 175 - भू-अर्जन- कार्य -19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 936 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम खर्रा 189 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम खर्रा 189 तहसील- नईगढ़ी जिला-- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)

रीवा नईगढ़ी

41/1

0.025

0.019

40/1/क/ 1

खर्रा 189, पटवारी हल्का 26 हडिया

40/2

0.020

26/1

0.006

26/2

0.014

0.009

27/1

22/3

0.028

16/1

0.043 7516

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 क्र. 176- भू-अर्जन-कार्य-19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 931 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम बेलहा-742 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम- बेलहा-742 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में) रीवा नईगढ़ी

194

0.019

203

0.004

बेलहा-742, पटवारी हल्का 26 हडिया

206/1

0.011 .

206/2

0.012 、

230

0.010

229

0.020

210/2

0.001 、

211/2

0.004

211/3

0.012

227

4

0.024

2

0.012

1

0.010

231

0.002

228

0.003

212

0.020

220

0.001

302/218

0.017

218

0.009

215/1

0.014

217/1

0.008

217/2

0.010

216

0.001 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7517 क्र. 177 - भू- अर्जन- कार्य-19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 938 दिनांक 01.04.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- इटौरा -59 तहसील- नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम- इटौरा-59 तहसील- नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में) रीवा

238/1

नईगढ़ी

0.032

179/1

0.012

इटौरा-59, पटवारी हल्का 15 पैकानगाँव,

179/2/क

0.038

179/2/ख

0.012

179/3

0.027

48/2

0.017

0.013

47

44

0.021

45

0.004

क्र. 178 - भू-अर्जन-कार्य-19

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 1072 दिनांक 22.04.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- बधवा भाईवाट-666 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा से ग्राम बधवा भाईवाट-666 तहसील- नईगढ़ी जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील

खसरा क्रमांक

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टयर में)

रीवा

0.019

नईगढ़ी

384/1

0.008

389/2

बधवा भाईवाट-666 , पटवारी हल्का 10 बँधवा कोठार ,

390/2

0.007

383/1/2

0.013

383/2

0.006

0.004

380

0.006

379/1 7518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

378/1

400/1

401/1/क

402/1/क/2

410/1/क

411/ 1/क

355/1

354

353

343

344

341

332

334

208

335

T

207

206

205

[भाग 1 0.007

0.016

0.005

0.006

0.008

0.009

0.012

0.005

0.014

0.006

0.003

0.021

0.016

0.013.

0.006

0.002

0.013

0.012

0.011

204/1

0.006

200/1

201

195 0.013

0.023

0.022

1647/1/195

0.022

194/2

0.017

194/3/क

0.013

194/3 /ख

0.008

11/2/क

0.002

12/4

12/5

10

8/1 0.018

0.040

0.006

0.013

8/2/क

8/2/ख

2/1 /क 0.009

0.019

0.010

ए. के. झा, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

7519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 अक्टूबर 2019 क्र. 273-82-19-20-8323

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक- सागर जिला सागर को मदनी जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 370 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और * पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आंशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है

मदनी जलाशय नहर निर्माण

(1 ) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1.जिला

देवरी..

2. तहसीब

रसेना

3. ग्राम

64

पेट.ह.नं.-

0,890 है.

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची-1

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हैं.मे) अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकंवा हेक्टे. में

7

4

3

43/1 0.800

कृषि

भूमिस्वामी

2 जानकी वेवा विनोद रजतीश रंजीत पिता विनोद रंजनी

0.020 पुत्री विनोद साकिन देह

भूतमिस्वामी

0.800

कृषि

43/2

बाबूलाल पिता कामता प्रसाद शर्मा साकिन सीगर

2

44/1

कृषि

1.100

3

भूमिस्वामी

कपिल पिता बाबूलाल साकिन देह

0.260

कृषि

1.130

भूमिस्वामी

अनुराग वंल्द बाबूलाल साकित वेह

44/2

4

0.780

भूमिरवामी

कृषि

0.010. नर्मदा प्रसाद पिता कामता साकिन देह

5.

45

1.040 0.110

481

कृषि

सेवाखातेदार

शवसींग वल्व शंकर साकिन देह

6

कृषि

482 0,800 0.030 संजय वल्द रामक्षेव साकिन देवरी

भूसिस्वामी

कृषि

भूमिस्वाभी

0.830

485/1

8. दीपेश पिता शिवदयाल चढ़ान सांकिन रसेना

0.040

भूमिस्वामी 485/2 0.600

कृषि कपिल वल्द बाबूलाल साकिन देह

कृषि

486/1 0.740

भूमिस्वामी

10

0.080 रानीबाई वेवा कादरखा बब्बू वेल्व कादर खां, खत्तोबाई भूरीबाई जिन्नाबाई मुत्री कादरखां इमामी वस्द धूले नजीरखा पिता हीरा बहीदन हल्लोबाई पुत्री हीरा अब्दुल्ला वल्व जहानी, गुलशेर शमशेर वीरन पिता सुन्नी सावती सोमत छोटीबाई पुत्री सुन्नी अली पिता धूले गप्पोबाई पिता धूले वजीर जहूर पिता रहमान लटकारी वेवा अंकबर भूरा पिता अकबर कुंवर बाई फत्ताबाई पुत्री अकबर जगरानी वेवा हुसैन झब्बू वल्व हल्कू सुक्के वृल्द इमामी बछोबाई पुत्री हुसैन दशोदाबाई वेवा पिलऊ मंजीत अजीम पिता पिलऊ भूरीबाई पस्योबाई पुत्री पिलंत साकिन देह

कृषि

0.200

486/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 11 मीनाबाई फ्तिी राजेखा साकिन देह

कृषि

0.240

भूमिस्वामी 486/3

इदरीश वल्व शुक्के खां साकिन वेह

12

कृषि

0.200

486/4

भूमिस्वामी 7520

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 13.

भूमिस्वामी 488 2.350 0,060 कृषि रानीबाई वेवी कोचरखी बब्बू चल्द कादर खां, खतीबाई भूरीबाई जिम्ताबाई पुत्री कावरखां इमामी व्रत्व धूलै मंजीरखां मिता हीरा बहीवन हल्लोबाई पुत्री हीरा अब्दुल्ला वल्द जहानी, गुलशेर शमशेर चीरन पिता सुन्नीसुन्नी सावती सीमत छोदीबाई पुत्री सुन्नी अली पिता धूले गप्पोबाई पिता धूले वजीर जहर पिता रहमान लटकारी वैवा अकबर भूरा पिता अकबर कुंवर बाई फत्ताबाई पुत्री अकबर जंगरानी वेवा हुसैन झब्यू वल्द हल्कू सुक्कै बल्द इमामी बधीबाई पुत्री हुसैन यशोदाबाई देवा पिलऊ मजीत अजीम पिज्ञा पिलऊ भूरीबाई पव्यौबाई पुत्री पिलऊ साकिन चेह भूमिस्वामी

14. रामसेवक वल्द नारायण प्रसाद साकिन देवरी

भूमिस्वामी 489 1.210

कृषि

0.050 .

15 राजेंखों वल्द नजीर खां साकिन देह

भूमिस्वामी 493 1.610

कृषि

0.100 16 धनीराम वल्द चिन्ताई साकिन देह

भूतिस्वामी 494/1 0.950

कृषि.

17 शिवचरण पिता बाबूलाल साकिन देह

0.110

भूमिस्वामी 494/2 0.800

कृषि 18 मुलाम वल्द झेनझर्ट साकिन देह

535

भूमिस्वामी

1.000

कृषि

0.020 योग

19 किता 17.180 0.890

दिनांक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014 - सात शी. २५ श्रीमान, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अंतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) वेवरी, पूर्व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिलाजिला सागर प्रभारी अधिकारी,अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात -शाः 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शांखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अतिम्त श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू - अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य , में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- सोनगर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशत की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेंगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेंगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ), दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यलिय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीतिमैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7521 कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्र. 9965.... /भू.अ.राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्र. 5 सन 2013 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. राज्य के कटनी जिले में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यतया मंजूर ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु परियोजना क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने एवं उस पर जल परिवहन हेतु अनसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ (3) , स्तम्भ (4 ) स्तम्भ (5) और स्तम्भ (6) में उल्लेखित जिला तहसील पुलिस थाने और गांवों से संबंधित नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम को अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

ढीमरखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के भूमि अर्जन बावद

जिला तहसील

ग्राम का नाम / प.ह.नं.

स. क्र.

पुलिस थाना

सक्षम प्राधिकारी 2

1

3

4

5

6

62

कटनी

करौंदी

ढीमरखेड़ा

कचनारी

62

पाली

57

ढीमरखेड़ा

एवं पान

उमरिया के

अन्तर्गत

ढीमरखेड़ा

मझगवां

62

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला कटनी

झारापानी

57

भैंसवाही

56

57

मारसिहुड़ी

64

मुड़ीखेड़ा 7522

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 जिला तहसील

ग्राम का नाम / प.ह.नं.

स. क्र.

सक्षम प्राधिकारी

पुलिस थाना

1

2

3

4

5

6

बम्होरी

54

सगौना

33

सिवनी

33

पिंडरई

34

तिलमन

61

हरई

33

बांध

32

ढ़ीमरखेड़ा

36

सिंघन तलाई

38

सिमरिया

38

बरेली

35

परासी

35

अकोना

45

कोठी

65

बरही

45

खिरवापोड़ी

38

पोंड़ी कला

42

बनहरी

23

बनहरा

24

22

घुघरी

बिहरिया

37

37

28

सारंगपुर

सगंवा

58

पटना

30

किवलारी

31

पड़रिया

35

झिन्ना

31

दियागढ़

31

पिपरिया

31 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7523 जिला तहसील

ग्राम का नाम / प.ह.नं.

स. क्र.

सक्षम प्राधिकारी

पुलिस थाना

1

2

3

4

5

6

30

नाथूखेड़ा

भमका

30

परसेल

30

30

जामुनचुआ

खैरानी

68

सिघनपुरी

68

देवरी

586

खमतरा

70

सलैया

71

खंदवारा

646

कटरा

29

रोझन

30

बिजौरी

30

पहरूआ

69

मेर

69

मडेरा

23

करौंदी

23

बंदौरी

633

कटरी

12

दिहरी

29

जिरीं

29

अकोना

36

महनेर

632

हरदी

24

परसवारा

24

देवरीपाठक

26

धनगवां

6/98

तिघरा

6/98

सहलावन

6/98

भटगवां

27

झुनकी

27 7524

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 जिला तहसील

ग्राम का नाम /प.ह.नं.

स. क्र.

सक्षम प्राधिकारी

पुलिस थाना

1

2

3

4

5

6

भसेड़ा

27

गढ़मास

27

चंदौल

27

26

सहजपुरी

भनपुराखुर्द

6/98

23

कुदवारी

बरेली

6/98

बार

11

डुंडी

6/98

पिपरिया

6/98

भनपुराकला

6/98

डहुली

5/101

मदाना

5/101

कारीपाथर

649

शिवराजपुर

653

कसेरा

4/102

सरसवाही

4/102

बिजैया

3/103

भूला

3/103

जजनगरा

3/103

चपुहला

3/103

टिकरिया

3/103

झिरिया

3/103

बनहरी

3/103

कनौज

5

उमरिया

5

दरघटी पिपरिया

2/105

खिरसाल

2/105

सैलारपुर

4

पोड़ी

2/105

पिपरिया

2/105

धरवारा

651

भानपुरा कलां

6/98

4

भितरीगड़

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशिभूषण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

7525 कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भीकनगाँव, जिला खरगोन राजस्व प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-19-20

: प्रारूप- घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 )के अधिन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक.. 1661.दिनांक06.05.2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राम इगरिया, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन,केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17-05-2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लौकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू-स्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोक्ताके अधिकारो के लिए अर्जितकी जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

खरगोन झिरन्या पोखर खुर्द, प.ह.नं. 18.

128/1

0.0918

0.745

128/2

121/3

0.0175

121/2/3

0.0590

120/2/3

0.0150

121/7

121/4

0.0130

121/6

0.0450

120/2/4

0.0115

121/5

0.0600

120/2/5

0.0115

121/2

120/3

0.0550

0.0530

114/2

0.0640

114/1

0.0400

65/1

0.023

63/2/1

0.0220

63/1/2

63/1/1

0.0135

योग

0.6693 दिनांक 18.10.2019 स्थान भीकनगॉव 7526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 राजस्व प्र . क्र. 06-अ-82-19-20

: प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1)के अधिन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक...1661.दिनांक06.05.2019द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राम इगरिया, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17-05-2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय,के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लाकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू-स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 )द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोक्ताके अधिकारों के लिए अर्जितकी जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

खरगोन झिरन्या खोई, प.ह.नं. 15

1/2शा.नं .2/2

0.091

4

0.012

0.065

5/2/ 3शा.नं.6/2

0.123

6/2

0.012

9/6/2,9/7/ 2

0.022

9/6/1

0.02

9/7/1

0.02

9/8

0.072

9/2/1

9/4

0,104

0.141

11/8

0.032

11/3

0.111

11/4

0.08

15/3

0.087

15/2

0.091

15/1/2

योग

1.191 दिनांक 18.10.2019 स्थान भीकनगॉव भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

7527 राजस्व प्र. क्र. 03-अ-82-19-20

: प्रारूप घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 )के अधिन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक..1661.दिनांक 06.05.2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राभ इगरिया, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17-05-2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय ,के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लौकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू-स्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 )द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोक्ताके अधिकारो के लिए की जाने वाली भूमि (हेक्टर खरगोन भीकनगाँव इगरिया, प.ह.नं. 59

0.055

176/1/1

0.02

174/3

174/2

0.02

0,023

174/1

174/4

0.012

0.018

170/4,173/4

0.06

170/3,173/ 3

0.03

170/1,173/1

0.03

170/2/1,173/2/1

0.03

170/2/ 2,173/2/ 2

0.023

136/3/2

136/3/1

0.023

0.036

27/1

0.036

22/9,23/9

0.023

22/8,23/ 8

0.018

22/7,23/ 7

0.009

22/6,23

0,009

22/5,23/ 5

0.014

22/10,23/10

0.01

22/11,23/11

21/3

0.052

योग

0.551 दिनांक 18.10.2019

स्थान भीकनगॉव [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7528

राजस्व प्र. क्र. 04-अ-82-19-20

: प्रारूप घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधिन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक.. 1661. दिनांक 06.05.2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राम इगरिया, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगोन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन ,केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17-05-2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लौकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू- स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा(1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोक्ताके अधिकारो के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

0.192

234/3

भीकनगॉव गोराड़िया जागीर, प.ह.नं.61

खरगोन

0.198

234/4

0.087

241/1/1

0.043

241/2

0.043

241/4

0.043

241/3

0.107

242/2

0.077

360/5

0,078

360/2

0.160

362/2

0.192

367/2

0.154

384/4/1,384 /5

0,312

392/2

0.228

392/3

0.392

391/2/3

0.425

393/1

0.312

392/1

0.238

391/2/1

0.090

391/1/2

0.216

391/1/1

0.034

389/1

0.020

317/4

0.109

317/1

0.023

317/5

0.061

317/6

0.095

318/4

0.027

318/1

0.090

319/1

0.027

320/6

0.104

321/2

0.033

321/1

0.030

322/1

निरंतर.......2 ...

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

322/3

307/2

323/1

305/3

305/2

305/1/1

375/2

274/2

272/1

278

234/1

233/3

233/2

233/1

232/1

229/3

229/2

229/1

7529 0.100

0.033

0.063

0.105

0.100

0.114

0.055

0.169

0.010

0.050

0.130

0.078

0.085

0.085

0.267

0.070

0.070

0.135

0.195

228/1/2

228/1/1

227/1

227/2

227/3

53

54/1

47

48/1

49/3

49/1

30

31

32 0.067

0.144

0.132

0.034

0.280

0.027

0.036

0.127

0.110

0.060

0,100

0.036

0.180

0.174

27/1,28,26/398/1

26/4

26/3

26/1

23/3

23/1

22/3

22/1

26/4

20/2,20/404

18/3

39/1

38/4

38/3

38/2

38/1 0.034

0.050

0.056

0.020

0.040

0.033

0.055

0.045

0.035

0.107

0.039

0.023

0.034

0.028

0.024

8.284.

कुल योग

दिनांक 18.10.2019 स्थान भीकनगाँव

बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी .

7530

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्र. 6529- जि. भू.अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि जिला तहसील/ रा.नि.मं.

नगर/ग्राम/ प.ह.न.

के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

भूमि अर्जन , पुर्नवास , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 अंतर्गत प्रधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिवनी लखनादौन/ पाटन/प.ह.नं. -54 आदेगांव.

निजी-127.74 है शास. - 14.91 है .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1, सिवनी जिला सिवनी.

पाटन कनेरा जलाशय का डूब क्षेत्र.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग , लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

सिवनी, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 6930- जि.भू.अ.--2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7531 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

ग्राम/ प.ह.न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिवनी

3.11

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मुंडा जलाशय के अंतर्गत बांध संभाग क्र. - 1 , सिवनी जिला सिवनी . निर्माण हेतु.

तहसील- लखनादौन रा.नि.मं.- लखनादौन.

मलखेड़ा बंदोबस्त नं. 549 प.ह.नं.89 .

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग , लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 30 सितम्बर 2019

प. क्र. 981 - प्रशा.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर 7532

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि काविवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(6) रीवा

0.800

हुजूर वहेलिया -423

बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.).

प. क्र. 983-- प्रशा.- भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(3) लालगांव -510

(4) 0.500

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला सतना रीवा (म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 23 एवं 22 सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 985- प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) कोरिगवा

(4) 5.500

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 27 के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

7533 प. क्र. 987- प्रशा.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) सतना

5.500 (2) अमरपाटन

(3) सन्नेही बडा टोला.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

प. क्र. 989-- प्रशा.- भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

(2)

(1) सतना अमरपाटन

(3) कठहा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 13 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

प. क्र. 991 - प्रशा.- भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) जगहथा

(4) 2.500

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 22 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

7534

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 प. क्र. 993- प्रशा.- भू-अर्जन-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1) सतना

बडहरी

अमरपाटन

4.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

प. क्र. 995- प्रशा.- भू-अर्जन-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) रुगवा

2.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बेला वितरक के माइनर क्र. 31 के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र. ) .

प. क्र. 997- प्रशा.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1) सतना अमरपाटन

(4) 6.500

(3) बेला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 25 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

7535 प. क्र. 999- प्रशा.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिकाविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) (2) सतना अमरपाटन

(3) ऐडा

5.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

बेला वितरक के माइनर क्र. 19 के नहर निर्माण हेतु. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र. ) .

प. क्र. 1001-प्रशा.- भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में) (2)

(4) (1) सतना

अमरपाटन

(3) ऐरा

15.000

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

बेला वितरक के माइनर क्र. 31 के नहर निर्माण हेतु. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

प. क्र. 1003- प्रशा.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब -माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

14.500 (1) सतना

(3) जमुना

(2) रामपुर बाघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 27 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र. ) .

7536

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 प. क्र. 1005 -प्रशा.- भू-अर्जन 20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) सतना

(3) झण्ड

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.500 (2) रामपुर बाघेलान.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 28 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र. ) .

प. क्र. 1007- प्रशा. - भू-अर्जन 20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) सतना

(3) देवरा न. 2

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 10,500 (2) रामपुर बाघेलान.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर क्र. 27 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 10 अक्टूबर 2019

रा. प्र. क्र. 01- अ-82-2017-2018- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात शा.2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत गणेशगंज- खापासामी मार्ग में दुधी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7537 गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गणेशगंज - खापासामी मार्ग में दुधी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (2) तामिया

छिन्दवाड़ा

318/3

ग्राम-नजरपुर

0.146

कामठी,

प.ह.नं. - 7/2

ब.न. - 89

1. शिवनारायण पिता परसराम निवासी नजरपुर कामठी. ग्राम भूमि स्वामी-

रा.नि.मं.-

0.109

गणेशगंज- खापासामी मार्ग में दुधी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

318/1

देलाखारी.

2. हरिसिंग पिता अंतु निवासी ग्राम भूमि- स्वामी-नजरपुर कामठी.

0.133

318/2

3. गुल्बा पति रतिराम, पंजु पिता रतिराम निवासी ग्राम भूमि- स्वामी- नजरपुर कामठी.

0.012

4. मुकेश पिता जसकली 317 तुलसा पुत्री जसकली, मंदोत्री पुत्र गरीबा, फूला वि. गरीबा, जयसिंग पिता दौलत, पूनम पिता दौलत, कलिया स्व. ध. प. दौलत, ठेंगू पिता पितरू निवासी ग्राम भूमि स्वामी- नजरपुर कामठी.

योग .. 0.400

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

के तहत प्र. क्र. 01 - अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) 7538

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 ललितपुर -सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. अतः अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) छतरपुर छतरपुर

0.908

रामपुर (पूरक)

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर.

ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुंदस , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 15 अक्टूबर 2019

क्र. भू-अर्जन-16 ( अ-82) 2019-20-91.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुक

खसरा नंबर

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(4)

(5) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

0.4

1.1

663/3 584/1 523/1

निजी भूमि

मोहगांव रैयत प.ह.नं. 141 रा. नि.मं. बम्हनी.

0.3

654

0.46

655

1.62

658/1

0.25

658/2

0.25

658/3

0.25

(7)

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7539 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

658/4

0.25

601

0.22

597

0.01

655

1.45

0.46

654

651/1

0.34

651/2

0.35

651/3

0.35

651/4

0.35

निजी भूमि का योग .. 8.41

664

0.23

शासकीय भूमि का योग ..0.23

कुल योग . 8.64

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-17 (अ-82 ) 2019-20-92.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1) डिण्डौरी डिण्डौरी उमरिया रैयत

411/1

0.10

निजी प.ह.नं. 141

411/2

0.10

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

411/3

0.10

भूमि. रा. नि.मं. बम्हनी.

डिण्डौरी.

176

0.33

433

1.28

194/1

0.10

194/2

0.10

413/1

2.84

115/1

0.82

136/1

1.54

551

1.13

11

1.90

555

0.27

557

0.23 7540

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 (1). (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

409

0.49

408/1

1.59

562

0.15

424/1

0.53

419

1.55

422/1

1.67

473/1

1.25

474/1

0.55

475/1

0.57

483/1

0.45

455

1.50

413/1

2.84

527

0.55

543

0.16

544

0.18

545

0.24

546

0.26

निजी भूमि का योग

25.37

1

0.50

20

0.06

45

3.63

24

0.13

46

0.08

49

0.02

56

0.09

77

0.19

120

0.05

67

2.76

84

0.47

420

0.37

478

0.97

458

0.16

453

0.26

492

0.25

493

0.25

373

0.58

550

1.65

565

0,06

12.53

शासकीय भूमि का योग

कुल योग

37.90

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7541 क्र. भू- अर्जन-18 ( अ-82 ) 2019-20-93.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

349/2

0.36

डुगरिया रैयत

(1) डिण्डौरी डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री,

खरमेर मध्यम सिंचाई निजी प.ह.नं. 129

349/1

0.36

परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

349/3

0.37

भूमि. रा. नि.मं.बम्हनी.

जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

0.2

118/3

391

0.66

323

0.25

486/1

0,99

486/3

0.99

486/2

0.99

345/1

0.003

345/2

0.004

393/2

0.09

393/1

0.09

136

1.48

389

1.08

392

0.34

360/1

0.69

371

0.72

387

0.68

390

1.37

149

0.19

376/3

0.09

484

0.65

12.647

निजी भूमि का योग ..

144

0.14

316

0.06

327

0.72

-348

0.23

488

1.37

शासकीय भूमि का योग 2.52

कुल योग 15.167

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

7542

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 क्र. भू- अर्जन-19 ( अ-82) 2019-20-94.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5) (1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी केवलारी मय

235

1.14

236/1 बम्हनी प.ह.नं. 132

0.74

236/2

रा. नि.मं.बम्हनी.

0.4

101/2

0.674

101/3

0.674

101/4

0.674

101/5

0.674

30/2

0.4

13

0.77

59

0.95

57

0.93

235

1.08

230

0.66

9.766

निजी भूमि का योग ..

(6)

(7)

खरमेर मध्यम सिंचाई

परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

नोट- भूमि का नवशा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-20 ( अ -82 ) 2019-20-95.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुक

खसरा नंबर

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

( हेक्टेयर में)

(2) (3)

(4)

(5) (1) डिण्डौरी

4/1

0.18

4/2

निजी प.ह.नं. 130

0.18

31/1

भूमि.

0.38 डिण्डौरी साल्हेघोरी रैयत रा. नि.मं. बम्हनी.

31/2

0.38

(7) खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7543 (1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

27/1/1/1/1/1 0.66

12/1

1.86

12/5

0.12

16/1/1

0.98

16/1/2

0.98

16/3

0.2

16/5

0.39

16/4

0.19

16/6

0.98

34/1/1

0.78

70

0.99

88/3

0.19

133/1

0.05

133/2

0.04

76/1/1

1.02

76/1/2

0.20

0.20

76/2

0.27

27/1/1/2

27/1/1/1/1/2 0.16

11.38

निजी भूमि का योग ..

1

3.14

67

0.42

53

3.99

91

0.29

87

0.32

8.16

शासकीय भूमि का योग

19.54

कुल योग

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-21 ( अ -82) 2019-20-96. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी 7544

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी

जिला तहसील/ नगर/ग्राम

खसरा

का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नंबर

तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

170/3

डिण्डौरी साल्हेघोरी रैयत

0.41 कार्यपालन यंत्री,

निजी माल प.ह.नं. 130 170/4

0.20

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

170/1/1

0.52

भूमि. रा. नि.मं. बम्हनी.

जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

184/1

0.15

184/2

0.15

362

0.02

112/1

0.09

123/1

0.07

145/1

0.17

147/1

0.21

118/1

0.13

150/1

0.24

158/1

0.20

158/2

0.20

2.76

निजी भूमि का योग

शां. भूमि 101

2.73

116

0.08

2.81

शासकीय भूमि का योग

5.57

कुल योग .

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-22 ( अ-82 ) 2019-20-85.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7545 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी

जिला

नगर/ग्राम

का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2) (3)

(4)

(6)

(5)

127/1

(1) डिण्डौरी डिण्डौरी खाम्ही माल

0.64

127/2

निजी प.ह.नं. 132

0.65

(7) खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

127/3

0.65

भूमि. रा . नि.मं. बम्हनी.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

622/1

0.83

632/1

0.3

589/1

0.54

588/1

0.39

297/1

0.17

296/1

0.51

298

0.31

261/1

0.07

208/1

1.17

207/1

0.81

206/1

0.42

110

0.3

739

0.1

738

0.05

602

0.19

663

0.07

714/1

0.35

714/2

0.72

722

0.47

723/1

0.99

727/1

0.27

727/2

2.4

729

0.44

732/1

0.36

732/2

0.4

742

0.92

747

0.66

26/1

2.54

109

0.19

110

0.3

47

0.27

60

0.61

56

0.3 7546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[ भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

66

0.04

133

0.3

206/1

0.42

207/1

0.81

211

0.79

कुल निजी भूमि का योग

22.720

280

0.14

शासकीय भूमि

275

0.68

263

0.2

289

2.16

293

0.25

295

0.96

290

0,79

593

1.24

620

1.12

624

0.79

625

0.82

626

0.87

627

0.85

628

0.45

629

0.54

630

0.66

631

0.5

718

2.02

728

0.68

733

1.24

743

1.48

12

0.23

38

0.18

96

0.46

59

0.36

193

0,072

204

0.24

205

0.8

210

0.45

212

1.96

214

0.69

283

0.3

कुल शासकीय भूमि का योग .. 24.182

कुल योग . 46.902

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7547 क्र. भू- अर्जन-- 23 ( अ-82 ) 2019-20-86.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुक

खसरा नंबर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

( हेक्टेयर में)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

167/1/1

(1) डिण्डौरी डिण्डौरी अण्डई रैयत

0.58 कार्यपालन यंत्री,

खरमेर मध्यम सिंचाई

27

निजी प.ह.नं. 131

0.46 जल संसाधन संभाग,

परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

100

भूमि.

0.37

रा. नि.मं. बम्हनी.

डिण्डौरी .

113

0.42

172

0.63

52/1

0.37

190

0.38

94

1.07

41

0.38

170

0.94

19

1.2

82

0.22

173

1.63

18

0.91

49

0.52

98

2.32

9

0.76

55/1

0.16

55/2

0.17

157/1

0.53

157/2

0.27

157/3

0.27

166

0.265

133

0.78

2

0.49

4

3.14

5

2.08

47

0.08

109

0.4 7548

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 (1)

(3)

(2)

(6)

(7)

(4)

(5)

110

1.47

81

0.46

1.16

7

11

0.16

0.06

12

13/1

0.38

13/2

0.38

14/1

0.24

14/2

0.02

14/3

0.19

14/4

0.024

33

2.79

34

0.41

36

0.56

9

0.76

18

0.91

19

1.2

23/1

0.43

23/2

0.4

32/1

0.24

32/2

0.1

0.16

32/3

27

0.46

41

0.38

49

0,52

52/1

0.37

403

0.3

47

0.17

55/1

0.06

55/2

0.06

82

0.22

0.46

81

87

0.32

0.43

190

172

1.8

94

1.07

1.63

173

170

0.94

166

0.52

157/1

0.53

0.27

157/2

157/3

0.27

157/4

0.52 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7549 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

157/5

0.27

100

0.37

108

0.46

113

0.67

निजी भूमि का योग .

47.369

35

0.19

शासकीय भूमि ..

24

2.11

86

0.99

171

0.35

402

0.57

शासकीय भूमि का योग .. 4.21

कुल योग..51.579

(

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) ]

डिण्डौरी , दिनांक 15 अक्टूबर 2019

क्रमांक- भू-अर्जन-24 (अ -82 ) 2019-20-87.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार विकासखण्ड अमरपुर में स्थित भपसा स्टॉप डेम के डूब में प्रभावित ग्राम कमरासोढा प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. अमरपुर विकासखण्ड अमरपुर जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:-

जिला ग्राम का नाम कृषक का नाम खसरा नम्बर कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(रकबा हे. में. )

वर्तमान में अर्जित ( रकबा हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी कमरासोढा चैनसिंह आ. फग्गा 264

2.13

0.56

भपसा स्टॉप डेम उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी सूचना प्रकाशन के ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी.

क्रमांक-भू-अर्जन-25 ( अ-82 ) 2019-20-88.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार विकासखण्ड समनापुर में स्थित खुडिया डायवर्सन योजना के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित ग्राम मुकुटपुर प.ह.नं. 122 रा.नि.मं. समनापुर विकासखण्ड समनापुर जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:-

क्र. ग्राम का नाम कृषक का नाम खसरा नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकबा (हे. में. )

वर्तमान में अर्जित रकबा ( हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 01

0.94

0.08

मुकुटपुर सुकरती पति सुदामा 345/4

बगैरह.

खुडिया डायवर्सन योजना के नहर निर्माण कार्य.

कुल योग .

0.94

0.08

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी सूचना प्रकाशन के ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी .

7550

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1 क्रमांक-भू-अर्जन-26 ( अ-82 ) 2019-20-89.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार अमरपुर विकासखण्ड में स्थित भाखा डायवर्सन योजना के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित ग्राम रामगढ़ माल प.ह.नं. 92 , रा.नि.मं. अमरपुर विकासखण्ड अमरपुर जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:-

क्र. ग्राम का नाम कृषक का नाम खसरा नंबर (1)

(2)

(3)

(4) 01

452/3 रामगढ माल खुमान सिंह पिता

अमोली.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकबा (हे. में. )

वर्तमान में अर्जित रकबा (हे . में. )

(5)

(6)

(7)

0.30

0.025

भाखा डायवर्सन योजना के

नहर निर्माण कार्य.

कुल योग . 0.30

0.025

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी सूचना प्रकाशन के ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी.

क्रमांक-भू-अर्जन-27 ( अ-82 ) 2019-20-90.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार विकासखण्ड अमरपुर में स्थित भाखा डायवर्सन योजना के नहर निर्माण कार्य से प्रभावित ग्राम बिजौरी माल प.ह.नं. 92, रा.नि.मं. अमरपुर विकासखण्ड अमरपुर जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:-

क्र. ग्राम का नाम कृषक का नाम खसरा नंबर (1)

(2)

(3)

(4) 01

मदन सिंह आ.

बिजौरी माल

139/2

अमर सिंह

02

कलीबाई पिता बिगारी 223/2 03

224/1

पुसिया बाई बेवा

गोधन.

04

टीकाराम आ.

284/1

मायाराम.

05

हेमवती पिता

284/2

कुंअर सिंह.

06

केहर सिंह पिता 299/1 _"_

शंकर सिंह.

योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन वर्तमान में अर्जित रकबा ( हे. में. )

कुल रकबा (हे. में.) (5)

(6)

(7)

0.63

0.10

भाखा डायवर्सन योजना के नहर निर्माण कार्य.

0.98

0.12

0.95

0.084

0.47

0.07

0.46

0.08

1.20

0.19

4.69

0.644

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी सूचना प्रकाशन के ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7551 कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भीकनगांव, जिला खरगौन

भीकनगांव, दिनांक 18 अगस्त 2019

प्रारूप- घ

(नियम 6 देखिए)

राजस्व प्र. क्र. 01 - अ-82-19-20.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 , दिनांक 06 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राम इगरिया, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू-स्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा: -

अनुसूची

जिला

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोक्ता के अधिकारों के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (2)

(3)

(4)

(5)

(1) खरगोन

झिरन्या

128/1

पोखर खुर्द, प.ह.नं. 18.

0.0918

128/2

0.745

121/3, 121/2/3

0.0175

120/2/3

0.0590

121/7 , 121/4

0.0150

121/6

0.0130

120/2/4

0.0450

121/5

0.0115

120/2/5

0.0600

121/2

0.0115

120/3

0.0550

114/2

0.0530

114/1

0.0640

65/1

0.0400

63/2/1

0.023

63/1/2

0.0220

63/1/1

0.0135

योग .. 0.6693

बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

7552

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 24 अगस्त 2019

प्र. क्र. 0001- अ- 82-2019-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में छोटा उदयपुर- धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम सेजा तहसील अलीराजपुर जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची के पद 04 में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग) ग्राम- सेजा

(घ ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर में.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

(हेक्टर में)

(1)

सिंचित

0.57

(2) असिंचित

(3) कुल रकबा

0.49

1.06

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

(हेक्टर में)

(1)

खसरा क्रमांक

(2) सिंचित 109/2

0 130/3

0 131/5

0 140

0 178/1

0.3 305/1

0.12 274/1

0.15 142/2 पे.

0 142/3

0 142/4

0 142/5

0 142/6/1

0 142/6/2

0 143/2पे .

योग

0 0.57 (3) असिंचित

(4) कुल रकबा

0.02

0.02

0.06

0.06

0.1

0.01

0.09

0.09

0

0.3

0

0.12

0

0.15

0.01

0.01

0.06

0.06

0.06

0.06

0.05

0.05

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.49

1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु "

(3 ) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ोदरा तथा कार्यपालन इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे छोटा उदयपुर- धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2019

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 969- प्रका.- भू-अर्जन 20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- ढ़ाही वीरान

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.300 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

148

0.024

147

0.026

144

0.004

146

0.043

119

0.147

123

0.054

122

0.053

126

0.006

96

0.112

94

0,024

55

0.079

56

0.006

58

0.256

59

0.015

23

0.033

22

0.060

68

0.002

67

0.003

21

0.120

20

0.012

7553 (1)

(2)

69

0.058

11

0.137

12

0.010

10

0.001

1.285

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब. म. प्र. शासन की भूमि

13

0.015

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.015 1.300

अब का योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाईनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 971 - प्रका. - भू- अर्जन 20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) ग्राम सेमरिया

(घ) क्षेत्रफल-1.656 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

302

0.047

304

0.360

305

0.033

275

0.055

277

0.045

290

0.034

289

0.017 7554

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

(1)

(2)

288

0.014

287

0.012

286

0.012

285

0.013

284

0.014

283

0.007

282

0.006

281

0.020

278

0.018

238

0.017

240

0.157

237

0.040

245

0,033

246

0.007

228

0.048

227

0.006

226

0.081

211

0.036

193

0.044

187

0.075

178

0.060

177

0.053

169

0.056

74

0.055

73

0.045

67

0.040

66

0.047

62

0,027

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.634

ब. म. प्र. शासन की भूमि

66/316

0.005

170

0.007

219

0.010

0.022 1.656 म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 पत्र क्र. 973 --प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम-मनकुआ--820

(घ) क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

22

0.050

23

0.014

9

0.035

12

0,085

13

0.046

468

0.009

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.239 ब. म. प्र. शासन की भूमि

14

0.006

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.006 अब का योग .. 0.245

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 975-प्रका.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7555 हेतु आवश्यकता है:-

ब. म. प्र. शासन की भूमि

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग .. 0.000 0.012 (क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम- तिवरिगवॉ-433

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(घ) क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि 253 0.136

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.136

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.000 म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

पत्र क्र. 979- प्रका.-भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

0.136 अब का योग .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- धमाका-258

(घ ) क्षेत्रफल-0.216 हेक्टेयर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1) (2)

147 0.032

148 0.026

149

0.043

पत्र क्र. 977 - प्रका.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

151

0.063

अनुसूची

152

0.004

( 1 ) भूमि का वर्णन-

55

0.048

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.216 ब. म. प्र. शासन की भूमि

(ग) ग्राम-कोलहाई -90

( घ ) क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर.

म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग . 0.000 0.216

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

190

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.012 7556

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, एवं समुचित सरकार

बड़वानी , दिनांक 15 अक्टूबर 2019

क्र. 5575- रीडर- भू-अर्जन-2019- कलेक्टर रा.प्र.क्र. 09- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम-ब्राम्हणगांव

(घ) क्षेत्रफल-1.332 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

157

0.129

159

0.283

160

0.231

0.255

163, 171 , 174

164

0.101

166

0.020

172

0.012

173

0.032

176

0.113

177

0.081

179/3

योग

0.075 1.332

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पम्प हाउस 1 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटीविकास

[भाग 1 संभाग क्रमांक-14 ठीकरी , बड़वानी के कार्यालय में कार्यालीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस प्रारंभिक उदघोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5) समुचित अधिकारी की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 5580- रीडर- भू-अर्जन- 2019 - कलेक्टर रा.प्र.क्र. 08 -अ- 2-2019-20. चूंकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम-अजंदी

(घ) क्षेत्रफल-2.632 हेक्टर.

खसरा नंबर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

99/1/1 101/1/101/ 2/क/ 1

0,220 2.412 योग .. 2.632

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- नागलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पम्प हाउस-2 निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वासन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी , बड़वानी के कार्यालय में कार्यालीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस प्रारंभिक उदघोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित अधिकारी की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

अमित तोमर, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्र. 6931 - भू- अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है. इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम- कुवाखेड़ा, प.ह.नं. -32, रा.नि.म- धनौरा, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

2. निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 126

योग

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.02 0.02

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि. के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

7557 (4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6934- भू-अर्जन- 2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है . इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत, " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-धनौरा

(ग) नगर/ग्राम- सुनवारा, प.ह.नं.- 34, रा.नि.म- धनौरा, ( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

2. निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

476/2

प्रस्तावित (1) 498

499/1

(2) 0.08 0.10 0.03

योग 0.21

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

7558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6935 - भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है . इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम- बाम्हनवाड़ा, प.ह.नं. - 39 , रा.नि.म- धनौरा , (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

2. निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 110/2

योग

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.11 0.11

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 क्र. 6936-भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है . इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा

(ग ) नगर/ग्राम- बगहाई, प.ह.नं.-28, रा.नि.म- धनौरा , (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

2. निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

65/4

65/1

65/6

99/7

(2) 0.04 0.07 0.05 0.10

57/4

0.05 योग 0.31

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

7559

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-32 /2019 / पचपन-1

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर, 2019 डेंटिस्ट एक्ट 1948 की धारा 3 ( a ) के अन्तर्गत म.प्र . राज्य दंत परिषद् का चुनाव

डॉ. हर्ष चंसोरिया, रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य दंत परिषद् इन्दौर को डेंटिस्ट एक्ट 1948 के चैप्टर II की धारा 3 ( a) के अन्तर्गत म.प्र. राज्य दंत परिषद् के राज्य दंत रजिस्टर भाग ए में पंजीकृत दंत चिकित्सकों में से एक दंत चिकित्सक को भारतीय दंत परिषद् में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन करने हेतु म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ . 5-2/ 2011/1-55 दिनांक 22/04/2017 के तहत निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है । निर्वाचन अधिकारी द्वारा 31 मार्च 2019 की स्थिति में तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर दंत परिषद् (निर्वाचन ) नियमन 1952 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव संपादित किया जायेगा । चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है ।

चुनाव कार्यक्रम

स.क.

विवरण

तिथियों का निर्धारण

01 नॉमिनेशन पत्र निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करना । 7/11/2019 से 8/11/2019 सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ।

02

11/11/2019 कार्यालयीन समय 11 बजे से . शाम 5 बजे तक ।

निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नॉमिनेशन पत्र पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा या स्वयं 50/- रूपये नकद फीस के साथ निर्वाचन अधिकारी को भेजें /जमा करें ।

03

14/11/2019 को सुबह 11 बजे से। नॉमिनेशन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ।

04 नॉमिनेशन पत्र वापस लेने की तिथि ।

16/11/2019 को सुबह 11:00 बजे से शाग 5 बजे तक ।

05

22/11/2019

निर्वाचकों को निर्वाचन पत्र पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना ।

06

11/12/2019 शाम 5 बजे तक ।

अधिकृत निर्वाचन पत्र पर वोट अंकित करने के पश्चात पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त होने की तिथि ।

07

12/12/2019 प्रातः 10 बजे से।

मतदान पत्रों की जांच एवं गणना कार्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ।

08 चुनाव परिणाम की घोषणा ।

12/12/2019 मतपत्रो की जांच गणना के उपरांत । 7560

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2019

भाग 1 F.NO. 2-32-2019 - LV- 1

M.P. STATE DENTAL COUNCIL ELECTION UNDER SECTION 3 ( a ) OF THE DENTISTS ACT

1948

Dr. Harsh Chansoria Registrar M.P. State Dental Council Indore has been appointed as Returning Officer to conduct the election under Section 3 ( a ) of Chaoter il of the Dentists Act 1948 vide Govt. of M.P. Department of Medical Education order No. F 5-2 2011 / 1-55 dated 22/04/2017 on the basis of electoral roll prepared as on 31/03/2019 for electing one representative from the registered dentists in Part A of the State dentists register for Dental Council of India . Returning Officer has to be carried out election as per the procedure laiddown in Dental Council ( Election ) Regulations 1952. The detailed election schedule is published as under .

Election Schedule

Date Fixed

Description

S. No.

1

Obtaining of Nomination paper from the Returning Officer 07/11/2019 to 08/11/2019 in office hours from 11:00 a.m. to 5:00 p.m.

2

11/11/2019 in office hours from 11:00 a.m . to 5:00 p.m.

Submission of Nomination paper in the office of the Returning Officer by Registered/ Speed Post per naily with fee of Rs . 50/- in cash

3

14/11/2019 from 11:00 a.m. Scrutiny of Nomination papers in the office of the Returning Officer

4

Withdrawal of Nomination papers

16/11/2019 from 11:00 a.m. to 5:00 p.m.

5

22/11/2019

Dispatch of Ballot papers to the elector by Registered/Speed Post

6

11/12/2019 upto 5:00 p.in. Receipt of valid Ballot papers to the Returning Officer by Registered/Speed post duly casting the vote

12/12/2019 from 10:00 a.m. 7

Scrutiny of ballet papers and counting of the votes in the office of the Returning Officer

8

12/12/2019 after counting of votes

Announcement of the Election Result by the Returning Officer

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोमेश मिश्र, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019

कमांक एफ. 2-8 /2019/ सात/ शा.7- शुद्धि-पत्र " मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 में भाग 1 , पृष्ठ क्रमांक 7457 से 7459 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 और अन्य अधिनियमों आदि के अधीन राजस्व मामलों के पंजीयन के अतिरिक्त नवीन शीर्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो कंडिका 1 परिशिष्ट-1 में संशोधन के शीर्ष कमांक 153 में टंकण की त्रुटिवश शब्द 'विकास एवं प्रौद्योगिकी विभाग' अशुद्ध मुद्रित होने से उनके स्थान पर शुद्ध शब्द 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' पढ़े जायें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमा माहेश्वरी , उपसचिव,

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-11-08.45.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-11-08.45.Ordinary.