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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 453]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर 2019- कार्तिक 23 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
कार्यालय , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , मोतीमहल , ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर 2019
क्र. 7-ठेका- 2019-20-1491.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 125 , भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2019 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक सात - ठेका- 2019-20-147 , दिनांक 16 मार्च 2019 में देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20 की कण्डिका-25 की उपकण्डिका-25.2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
" वर्ष 2019-20 के लिए देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP ) में 20 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MRP) परिगणित किया जायेगा.
वर्ष 2019-20 के लिए विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन तथा बीयर ) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP ) में 15 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) परिगणित किया जायेगा. "
वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत आबकारी व्यवस्था वर्ष 2019-20 अवधि के लिए उपरोक्तानुसार संशोधन दिनांक 21 अक्टूबर 2019 से प्रवृत्त हुआ माना जावेगा.
राजेश बहुगुणा , आयुक्त, मध्यप्रदेश.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.