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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 454]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 14 नवम्बर 2019- कार्तिक 23 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , मोतीमहल, ग्वालियर देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/ एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019
क्रमांक सात- ठेका -2019-20-1488 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 125 , दिनांक 16 मार्च 2019 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक7- ठेका- 2019-20-147 में देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों / एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20 की कण्डिका 57 के पश्चात् कण्डिका क्रमांक 58 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है -
"वर्तमान ऑफ श्रेणी की मदिरा दुकानों में या उनके आस - पास मदिरा के अवैध उपभोग पर अंकुश लगाए जाने के प्रयोजन से , राज्य में स्थित ऑफ श्रेणी की देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों को नियमानुसार पात्रता होने पर , विकल्प के रूप में निम्नानुसार उल्लेखित अतिरिक्त मूल्य प्रभारित कर शॉप बार लाइसेंस के माध्यम से ऑन श्रेणी में परिवर्तित की जाएंगी । "
शॉप बार का वार्षिक मूल्य
दुकान का वार्षिक मूल्य
शॉप बार का वार्षिक मूल्य
रूपये 2 करोड़ तक
वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत
रूपये 2 करोड़ से रूपये 5 करोड़ तक|| रूपये 2 करोड़ तक 5 प्रतिशत + शेष मूल्य का 3 प्रतिशत
रूपये 5 करोड़ से अधिक
रूपये 2 करोड़ तक 5 प्रतिशत + रूपये 2 करोड़ से अधिक एवं रूपये 5 करोड़ तक 3 प्रतिशत + शेष मूल्य का 2 प्रतिशत
देय होगा । वर्ष के दौरान शॉप बार स्वीकृत किए जाने पर वर्ष की शेष अवधि के लिए समानुपातिक मूल्य उक्त अतिरिक्त वार्षिक मूल्य के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी और उससे लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी ।
विदेशी मदिरा दुकानों एवं देशी मदिरा दुकानों के शॉप बारों हेतु मापदंड निम्नानुसार रहेंगे: -
907 908
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2019
1. विदेशी मदिरा दुकानों में शॉप बार हेतु निर्धारित मापदंड :-
(i) शॉप बार का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्ग फीट होगा । यदि उपरोक्त एरिया एक ही तल पर उपलब्ध नहीं है, तब स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन एवं परीक्षण कर एक से अधिक तल पर शॉप बार स्वीकृत किया जा सकेगा ।
(ii ) ऐसा परिसर संबंधित दुकान से लगा होगा । यह परिसर " Rules of General Application " में प्रावधानित Location of Shops की शर्तों के अधीन ही स्थापित हो सकेगा ।
( iii ) शॉप बार परिसर अनिवार्यतः एयर कंडिशन्ड होगा ।
( iv) शॉप बार परिसर में शुद्ध पेय जल (free flowing drinking water with water purifier ) की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।
(v) शॉप बार परिसर में यदि कोई खान- पान की व्यवस्था है, तो वह hygienic होनी चाहिए । ( vi ) शॉप बार परिसर में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।
(vii ) शॉप बार परिसर का संचालन बंद (Closed ) परिसर में इस प्रकार किया जाएगा जिससे निकटवर्ती रहवासियों एवं जनसामान्य को असुविधा न हो । शॉप बार परिसर में हवा एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था होगी । शॉप बार परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य- रक्षा (Hygiene) का पूरा ध्यान रखा जाएगा ।
( viii ) शॉप बार परिसर में फर्नीचर एवं अग्निशमन की समुचित व्यवस्था होगी ।
(ix) शॉप बार 12 फीट से कम चौड़ी गली/ सड़क में स्थित नहीं होगा ।
(x) वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था होगी । वैकल्पिक रूप में Valet Parking की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ।
(xi ) शॉप बार में उपभोक्ताओं के सद्व्यवहार को बनाए रखने के लिए कम से कम दो सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य होगा ।
देशी मदिरा दुकानों में शॉप बार हेतु निर्धारित मापदंड: -
(i ) शॉप बार का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्ग फीट होगा ।
(ii ) ऐसा परिसर संबंधित दुकान से लगा हुआ होगा । यह परिसर "Rules of General Application " में प्रावधानित Location of Shops की शर्तों के अधीन ही स्थापित हो सकेगा । (iii) शॉप बार परिसर में शुद्ध पेय जल ( free flowing drinking water with water purifier) की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।
( iv) शॉप बार परिसर में यदि कोई खान- पान की व्यवस्था है, तो वह hygienic होनी चाहिए । (v) शॉप बार परिसर में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।
( vi ) शॉप बार परिसर का संचालन बंद ( Closed ) परिसर में इस प्रकार किया जाएगा जिससे निकटवर्ती रहवासियों एवं जनसामान्य को असुविधा न हो । शॉप बार परिसर में हवा एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था होगी । शॉप बार परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य- रक्षा (Hygiene) का पूरा ध्यान रखा जाएगा ।
(vii ) शॉप बार परिसर में फर्नीचर एवं अग्निशमन की समुचित व्यवस्था होगी ।
(viii ) शॉप बार 12 फीट से कम चौड़ी गली / सड़क में स्थित नहीं होगा ।
( ix) वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था होगी ।
(x ) शॉप बार में उपभोक्ताओं के सद्व्यवहार को बनाए रखने के लिए कम से कम दो सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य होगा ।
(xi ) शॉप बार का संचालन ऐसे परिसर में इस प्रकार किया जाएगा, जिससे निकटवर्ती रहवासियों एवं जनसामान्य को असुविधा न हो ।
राजेश बहुगुणा, आयुक्त, मध्यप्रदेश.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .