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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति (भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्ते ) नियम 2018 . .

Published 14 November 2019

Department
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
Type
Extraordinary
Gazette no.
458
Identifier
in.gazette.madhya.2019-11-14.458.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458]

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर 2019-कार्तिक 23, शक 1941

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. एफ- 5-4 (9-2 ) 2013 - उन्तीस -4.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 का 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 3 ) और धारा 30 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की नियुक्ति ( भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्तें ) नियम , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 10 के उपनियम (3 ) में, शब्द " डीजल " के स्थान पर, शब्द " ईधन " स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. एफ- 5-4 ( 9-2) 2013 - उन्तीस-4.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 11th November 2019

No. F 5-4 (9-4) 2013 - XXIX- 2.-In exercise of the power conferred by sub - section (3 ) of Section 10 and sub- section (2 ) of Section 30 of the Consumer Protection Act , 1986 (No. 68 of 1986) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Appointment of President of District Consumer Forum (Recruitment and other Service Conditions ) Rules , 2018 , namely :-

AMENDMENT

In the said rules in sub-rule (3 ) of rule 10, for the word "diesel " the word " fuel " shall be substituted .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY, Dy . Secy .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-11-14.458.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-11-14.458.Extraordinary.