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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 46, Part Part 1, 15 November 2019

Published 15 November 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
46
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-11-15.46.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2019- कार्तिक 24, शक 1941

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. एफ - 1-40-2019-ब- 2 - दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री संजय तिवारी , भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज ( ग्रामीण ) , इन्दौर को London (U.K. ) में M.C.T.P. प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक , दो दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 26-27 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित London (U.K. ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

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2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज ( ग्रामीण ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

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क्र. एफ - 1-98-2018- ब- 2- दो संशोधित. - राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2019 को निरस्त करते हुए श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को United Nation Police Commander Course हेतु दिनांक 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2019 तक भाग लेने के उपरान्त दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश के साथ Berlin Germany की विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश यात्रा के दौरान होने वाला सम्पूर्ण व्यय United Nation Police Division Berlin Germany द्वारा वहन किया जावेगा.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2019

क्र . एफ -1 ( ए) 185-1991- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( नक्सल विरोधी अभियान ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 15 से 18 अक्टूबर 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-20 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( नक्सल विरोधी अभियान ) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-1 (ए) 60-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री संपत उपाध्याय , भापुसे ( 2013 ) पुलिस अधीक्षक, दक्षिण, भोपाल को दिनांक 13 से 27 सितम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संपत उपाध्याय, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, दक्षिण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री संपत उपाध्याय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संपत उपाध्याय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2019

फा. क्रमांक 5305-2019 - इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्रमांक 03 ) , राज्य शासन , श्रीमती रेखा द्विवेदी पत्नी श्री राहुल वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 18 अगस्त 1984 है.

फा. क्रमांक 5478-2019 - इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्रमांक 19 ) , राज्य शासन , श्री शुभम नीमा पुत्र श्री दिनेश नीमा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 मई 1994 है.

भाग 1 ]

फा. क्रमांक 5299-2019- इक्कीस- ब ( एक ) . ( मेरिट क्रमांक 41 ) , राज्य शासन , श्री राज पांडे पुत्र श्री राजेन्द्र पांडे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 7 मार्च 1994 है.

फा. क्रमांक 5307-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 42 ) , राज्य शासन, श्रीमती पूजा भदौरिया पत्नी श्री हर्ष भदौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 9 मार्च 1984 है .

फा. क्रमांक 5571-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 45 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रियंका सोलंकी पुत्री श्री देवेन्द्र सोलंकी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1996 है.

फा. क्रमांक 5386-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 47 ) , राज्य शासन , श्री विशाल रिछारिया पुत्र श्री विश्वनाथ रिछारिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नरसिंहपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 6 अक्टूबर 1993 है.

फा. क्रमांक 5236-2019 - इक्कीस ब ( एक) .- ( मेरिट क्रमांक 48 ) , राज्य शासन, श्री विष्णु दुबे पुत्र श्री श्रवण कुमार दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 26 दिसम्बर 1995 है.

फा. क्रमांक 5233-2019- इक्कीस- ब ( एक) .- ( मेरिट क्रमांक 51 ) , राज्य शासन, सुश्री कीर्ति शुक्ला पुत्री श्री शीतला प्रसाद शुक्ला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 मार्च 1988 है .

फा. क्रमांक 5365-2019- इक्कीस ब ( एक ).- ( मेरिट क्रमांक 53 ) , राज्य शासन, सुश्री मोहिनी भदौरिया पुत्री श्री लोकेन्द्र सिंह भदौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त 1993 है .

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

फा. क्रमांक 5639-2019-इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवकांत, सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , ग्वालियर की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019

फा. क्रमांक 5634-2019- इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 10 ) , राज्य शासन, सुश्री शाम्भवी सिंह पुत्री श्री शिवानन्द सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

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अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 13 जुलाई 1992 है.

फा. क्रमांक 5608-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 21 ) , राज्य शासन , सुश्री ऋचा द्विवेदी पुत्री श्री पवन कुमार द्विवेदी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 जुलाई 1992 है.

फा. क्रमांक 5607-2019- इक्कीस ब ( एक ).-( मेरिट क्रमांक 43 ) , राज्य शासन, श्रीमती श्वेता गौतम पत्नी श्री आलोक राज गौतम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 27 नवम्बर 1986 है.

फा. क्रमांक 5498-2019- इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्रमांक 52 ) , राज्य शासन , श्री सतीश कुमार शुक्ला पुत्र श्री चक्रधर प्रसाद को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1984 है.

फा. क्रमांक 5366-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 54 ) , राज्य शासन, सुश्री सोनम रघुवंशी पुत्री श्री घनश्याम रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 मई 1995 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

फा. क्रमांक 5297-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 58 ) , राज्य शासन, सुश्री फाल्गुनी शर्मा पुत्री श्री मधुसूदन शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी 1994 है.

फा. क्रमांक 5430-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 56 ) , राज्य शासन, श्री पंकज बुटानी पुत्र श्री रमेश कुमार बुटानी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 03 अप्रैल 1985 है.

फा. क्रमांक 5343-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) . ( मेरिट क्रमांक 59 ) , राज्य शासन , सुश्री स्वाती रघुवंशी पुत्री श्री अजय रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त 1994 है .

फा. क्रमांक 5225-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 66 ) , राज्य शासन, सुश्री अमृता मिश्रा पुत्री श्री महेश कुमार मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी 1989 है.

भाग 1 ]

7565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2019

फा. क्रमांक 5358-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 62 ) , राज्य शासन, श्री कृष्णा वोहरा पुत्र श्री सुनील वोहरा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20मार्च 1993 है.

फा. क्रमांक 5370-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 74 ) , राज्य शासन, सुश्री परिधि शर्मा पुत्री श्री उमाशंकर शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पंद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1994 है.

फा. क्रमांक 5268-2019 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्रमांक 78 ) , राज्य शासन , सुश्री श्रद्धा पाण्डेय पुत्री श्री रामायण प्रसाद पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 नवम्बर 1994 है.

फा. क्रमांक 5599-2019 - इक्कीस ब ( एक) .- ( मेरिट क्रमांक 82 ) , राज्य शासन, सुश्री मोहसिना खान पुत्री श्री मोहम्मद अनीस खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 17 सितम्बर 1993 है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2019

फा. क्र. 1 ( सी) 5546- एट्रोसिटीज- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला हरदा के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत , श्री सुखराम बामने, अधिवक्ता ( नामांकन क्र. एम . पी./ 2410/09, दिनांक 19 सितम्बर 2009 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री सुखराम वामने, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 2 मार्च 1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी .

श्री सुखराम बामने, अधिवक्ता, हरदा को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) -अन्य व्यय- 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना ( सबस्कीम ) योजना (5171 ) -विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

पंजी क्र. 5567-2019- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन जिला- मुख्यालय, जबलपुर में नियुक्त नोटरी , श्री सुरेन्द्र दुबे का दिनांक 15जुलाई 2018 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 8 अप्रैल 1994 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2013को अपास्त करते हुए, श्री सुरेन्द्र दुबे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

7566

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. 832- फा. दो- 22-1- स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम , 1985 के विनियम-34 ( 2 ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2019 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिए अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक कुल एक सप्ताह का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, उपेन्द्र कुमार सिंह , रजिस्ट्रार .

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2019

आदेश

क्र. एफ- 1-3-2019- रा.स. यू.ए. - 1-3124.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , लाल जी टंडन, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर एतद्वारा प्रो. कपिल देव मिश्रा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर ( म. प्र. ) को उनका कुलपति पद का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.

लाल जी टंडन, कुलाधिपति.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1-11-2019-1-59.- राज्य शासन, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 33 एफ ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. राहुल गुप्ता, व्याख्याता, द्रव्यगुण, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय , ग्वालियर को अपने वर्तमान कार्य के साथ शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ग्वालियर के लिये शासकीय एनालिस्ट घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलावती उइके , अवर सचिव.

7567 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

न्यायालय उपायुक्त ( राजस्व ) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी

(म. प्र. ) भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012

(क्रमांक 5 सन् 2013 )

प्ररूप- घ

(नियम 6 देखिये)

शहडोल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्रमांक 27 / बी-121 / 2015-16 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के आधिकरों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड़ द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पांड़खेर , पटवारी हल्का 63- घोरवे तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतू भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजना हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में ) 1

2

3

4

5

0.137

146/3 , 146/7

शहडोल जैतपुर पांड़खेर / 63 - घोरवे

0.200

49/2,49/3 / ख

0.467

213/ 2 / घ, 213/4

0,300

212/1 , 212/2, 212/5 , 212/6

0.111

207 / 2 / क , 207 / 2 / ख 7568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

शहडोल, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

प्ररूप -ख क्रमांक / 01 / बी-121 / 2017-18 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का-कंचनपुर -67, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#03-22 से TL- 03 एवं Flow Line SW # 06-24 से SW #05-23 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1465/2/1, 1465/2/2 , 1465/2/3 ,

शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67

0.040

1465/2/4 , 1465/2/5 , 1465/2/6, 1465/3 , 1465/4

i

1468/1/1 , 1468/1/2 , 1468/1/3 ,

0.526

1468/1/4, 1468/1/5, 1468/1/6, 1468/2 , 1468/3

0.020

1513/1, 1513/2

0.035

2150/1 , 2150/2 , 2150/3

0.614

2149/1/1, 2149/1/2 , 2149/2

2143

0.177

2144

0.178

2142

0.224

0.010

990/1 , 990/2 , 990/3 , 990/4

991

0.007

992

0.010

0.331

989/1 , 989/2 , 989/3 7569

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

0.046

:

988/2 , 988/3 , 988/4/ K , 988/4/ Kh

कंचनपुर/67

सोहागपुर

शहडोल

0.054

985/1, 985/2 , 985/3

0.005

986/1, 986/2

0.039

984

0.010

982

0.010

981

0.173

980/1 , 980/2 , 980/3 / k , 980/3 /kh

0.042

979

0.010

978

0.057

975

0.068

974/1, 974/2/1 , 974/2/2 , 974/2/3

i

i

0.010

973

0.010

971/1

0.010

971/2

0.126

969

0.010

968/1, 968/2 , 968/3 , 968/4

0.010

965

1

0.045

966

0.087

897/1, 897/2

0.021

893

क्रमांक /01 / बी-121/ 2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, पटवारी हल्का-लालपुर -64, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW #08-22 C से SW#09-22 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(1)

लालपुर /64

सोहागपुर

शहडोल

1

अनुसूची

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (4)

0.364 1869

0.260 1820/2

0.130

0.090 1804/1, 1804/2 , 1804/3 , 1804/4 1801/1/ख , 1801/2 [भाग 1 7570

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्रमांक / 02 / बी-121 / 2018-19 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीतं होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का-सेंदुरी -60 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#03-11 से SW#04-11 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.024

544/1, 544/2

शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60

545

0.056

0.004

559/1 , 559/2

0.040

558/1 , 558/2

0.048

557/1 , 557/2 , 557/3

0.104

556/1, 556/2

0.228

561

0.184

555/1 , 555/2

516

0.048

517

0.004

515

0.028

513/1 , 513/2 , 513/3 , 513/4, 513/5,

0.082

513/6, 513/7

0.040

514/1, 514/2

0.064

497

0.048

498/1, 498/2

0.064

499/1, 499/2

0.080

500/1 , 500/2

0.164

501/1 , 501/2

0.605

385/1

A

0.275

385/2 7571 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्रमांक / 03 / बी-121 / 2018-19 , अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी , पटवारी हल्का-पोंगरी -61 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW # 03-14 से SW#04-14 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व , शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)

(4 )

(5) (2)

(3)

0.040 शहडोल सोहागपुर पोंगरी / 61 760/1 , 760/2 , 760/3 , 760/4 , 760/5 803

0.056 7572

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्रमांक / 04 / बी-121 / 2014-19 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर , पटवारी हल्का- कंचनपुर-67 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW # 04-20 A से SW # 05-21 बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व , शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(4)

(5)

(3)

(1)

0.230 (2) सोहागपुर कंचनपुर/67

शहडोल

0.056

291/1 , 291/2 , 291/3 , 291/4, 291/5 292

0.679

347/1/ख , 347/2/क, 347/2/ख , 347/2/ग, 347/3

!

0.160

296/1/क, 296/1/ख , 296/2

0.080

297/1, 297/2

0.136

303/1, 303/2

0.144

348/2, 348/3 7573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्रमांक / 05 / बी-121 / 2018-9 , अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम समदाटोला, पटवारी हल्का - पकरिया, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW # 14-22 C से SW# 15-22 एव SW #14-24 B से SW # 14-24 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपा लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (3)

(4)

(2)

(1)

शहडोल

बुढ़ार

0.380 समदाटोला / पकरिया

12/2/1/1 , 12/2/1/2 , 12/2/2 , 12/3 , 12/4 , 12/5 , 12/6 , 12/7 , 12/8 , 12/9 , 12/10 , 12/12 , 12/14

0.064

10

0.032

9

0.382

7/1 ख , 7/2, 7/3 , 7/4 , 7/5 क, 7/5 ख , 7/6 , 7/7 , 7/8 , 7/9

0.056

5

64/2, 64/3, 64/4, 64/5 , 64/6, 64/499

0.220

0.240

59

58

0.052 7574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

[भाग 1 क्रमांक / 06 / बी-121 / 2018-19 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जरवाही , पटवारी हल्का- जरवाही, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW #21-23 D से SW # 21-24 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

शहडोल बुढ़ार

0.080

545

जरवाही / जरवाही

0.324

530

0.136

528/1 , 528/2

0.060

553

0.160

554/1, 554/2

0.040

942

0.074

556/2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. के. पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त राजस्व.

7575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ 82/19-20 पत्र क्र०.५.२८/भू- अर्जन/19 दि० /7/10 /2019 उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सतना- रीवा बडी रेलवे लाईन (50 किमी) का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भूअर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे-

तहसील का नाम

ग्राम का नाम

अर्जित रकबा

1

2

3

0.924 हे0

खारी

रामपुर बाघेलान

1.014हे.

हिनौता पैपखार

रामपुर बाघेलान

0.600 हे०

बठिया

रामपुर बाघेलान

1.253 हे0

मनकहरी

रामपुर बाघेलान

0.422 हे0

सतरी कोठार

रामपुर बाघेलान

1.084 हे0

बम्हौरी

रामपुर बाघेलान

उपरोक्त ग्रामों के भूअर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 28/09/18 को किया गया था इस प्रकार 28/09/2019 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी रामपुर बाघेलान द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढाने की शक्ति प्रदत्त की गई है । अस्तु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 02 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर.

7576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

[भाग 1 कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी , भू- अर्जन एवं पुनर्वास

तहसील - रामनगर जिला सतना ( म. प्र. )

क्र. 607- भू- अर्जन- कार्य -2019

रामनगर, दिनांक 23 अक्टूबर 2019 प्रारूप-घ (नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 396 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- धनवाही , तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-धनवाही, 2

पटवारी हल्का-09 टेगना, 3 रा.नि.म. बड़वार , तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

कुलं क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

646/1

0.059

0.003

646/2

0.058

598/1

0.684

0.019

598/2

0.684

0.032

645/1

645/2

0.032

0.002

645/3

0.032

599/1

0.466

599/2

0.466

0.019

599/3

0.466

607

0.117

0.002

606/1

0.635

0.026

606/2

0.640

0.024

600/ 1/क

0.003

600/ 1 /ख

0.024

600/2

0.045

603/1

0.556

0.016

603/2

0.545

539

0.150

0.003

538

1.016

0.020

512

0.647

0.024

513

0.348

0.009

504/1

0.316

0.015

504/2/क

0.083 भाग 1 ]

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

7577 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

504/2/ख

0.004

504/2 /ग

0.083

435

0.002

0.045

0.058

503/1

0.009

503/2

0.059

442/1 /क

0.084

442/ 1 /ख

0.084

0.023

442/ 1 /ग

0.085

442/1 /घ

0.085

442/2

0.334

443

0.028

0.002

445/1/क

1.415

0.015

445/2

0.129

446/1

0.012

0.010

446/2

0.121

448

0.097

0.003

450

0.001

0.113

451/1

0.048

0.011

451/2

0.049

452/1 /क

0.170

0.007

452/ 1 /ख

0.044

452/2

0.215

460/1

0.027

0.003

460/2

0.009

459/1

0.264

0.004

459/2

0.088

457/1

0.021

0.002

457/2

0.021

456/1 /क

0.042

456/ 1 /ख

0.042

0.013

456/ 1 /ग

0.041

456/2

0.063

456/3

0.063

454

0.049

0.003

228/1

0.130

228/2/क

0.056

0.012

228/2/ख

0.056

228/2/ग

0.057

230/1

0.020

230/2/क

0.010

0.006

230/2/ख

0.010

232/1

0.017

232/2

0.069

232/3

0.018 1600.009

0.017

232/4 7578

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

(ब) म. प्र . शासन की भूमि का योग- 0.125

233

233/1

0.089

0.034

233/2

0.089

233/3

0.089

209

2.630

209/1

0.322

0.015

209/2

0.362

209/3

2.025

0.975

236/1

236/2

0.325

0.009

236/3

0.325

236/4

0.326

81किता

20.359

0.354

0.001

434

0.069

1.132

222/1

0.053

0.004

222/3

1.012

2.266

4किता

0.005

22.625

0.359

कुल 85 किता

क्र. 608- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 386 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- दतवार, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम- दतवार ,

2

75/1

3

पटवारी हल्का-9 टेगना, रा.नि.म. - बड़वार , तहसील- रामनगर 4

5

33/1

6

7

36

8

9

30

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

78

62

2

60

3

4

58

4किता

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

74/1

1.595

0.009

74/2

1.595

0.032

0.002

75/2

0.032

0.025

57

1.668

0.968

0.029

0.967

33/2

0.125

0.002

0.023

1.177

8.159

0.090

9 किता

0.007

0.951

0.769

0.025

1.210

0.030

0.012

1.053

3.983

0.074

12.142

0.164

कुल 13 किता

7579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 609-कार्य- भू-अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 385 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- टेगना, तहसील- रामनगर जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक 1

1

2 ग्राम-टेगना,

2

3

पटवारी हल्का-09 टेगना, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील-रामनगर 4

5

6

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

4.059

525/1

0.063

525/2

0.300

0.026

0.709

518

517

0.089

0.004

510/1

0.559

0.024

0.554

510/2

0.144

343/548/1

7

8

0.021

343/548/2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.143

343

0.002

0.113

344

0.434

0.022

0.024

0.004

345

346

0.166

0.001

349

0.121

0.008

350

0.061

0.004

0.065

0.007

351

0.012

282

0.194

0.243

281/1

0.009

281/2

0.010

280

0.007

0.210

260

1.538

0.013

262

0.089

0.008

261

0.053

0.005

255/1

0.886

0.015

255/2

0.502

256

0.093

0.008

257/1

0.410

0.019

0.270

257/2

0.282

27 किता

12.039

0.003

241

0.583

0.583

0.003

1 किता

0.285

12.622

कुल 28 किता [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7580

क्र. 610- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगंत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 391 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मझियार , तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम- मझियार,

2

पटवारी हल्का-09 टेगना, 3 रा.नि.म. - बड़वार , तहसील -रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

263/302

0.024

0.002

263/1

0.797

0.025

0.401

263/2

279

0.113

0.002

238/1

0.313

0.018

238/2

0.153

242/1

0.162

0.008

242/2

0.081

243

0.729

0.025

223

0.206

0.010

222

0.393

0.016

216/ 1 / 1/क/ 1

13

0.190

0.065

216/ 1/ 1 /क/3

14

216/ 1 / 1 /ख

15

16

0.510

216/1/2

0.409

0.017

0.068

216/1/क/ 1 /क/ 1

17

216/1/क/2

18

0.065

216/ 1/ख/ 1

19

20

0.510

216/2

0.214

216/294/1 /ख

21

0.060

0.013

216/294/ 1/ग

22

0.028

216/294/2

0.142 7581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 160

0.061

0.001

193

0.117

0.011

193/2

0.060

0.134

191

0.002

192

0.089

0.009

199

0.154

0.002

200

0.849

0.032

201/1

0.025

0.003

201/2

0.024

0.064

202/1

0.003

202/2

0.163

207/1

0.027

0.004

207/2

0.026

208/1

0.506

0.011

208/2

0.502

37किता

8.434

0.214

० किता

0.000

0.000

8.434

0.214

कुल 37 किता

क्र. 611 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगंत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 390 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- खारा , तहसील - रामनगर जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

1

ग्राम-खारा ,

2

पटवारी हल्का-02 खारा , 3 रा.नि.म.-बड़वार, तहसील -रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

364

0.379

0.006

362/4

0.004

0.056

362/6

0.084

0.006

365/1

0.113

0.002

365/2

0.110

0.001

372/2

0.040

0.006

373

0.194

0.004

375/1

0.095

0.004

375/2

0.095

0.010

408

0.652

0.011

403

0.348

0.004

405

0.332

0.016

404/3

0.009

0.116 7582

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 404/6

0.073

0.004

415/1/क

0.170

0.002

415/2/क

0.009

0.158

0.188

0.004

415/2/ख

0.188

0.011

415/2/घ

614

0.202

0.009

0.077

613

0.007

612/1

0.129

0.001

611/2

0.150

0.009

610/2

0.123

0.011

0.010

455

0.142

0.009

458

0.243

0.526

461

0.015

462

0.001

0.034

0.004

463/4

0.076

463/7

0.051

0.006

463/9

0.153

0.004

0.026

0.003

464

465

0.429

0.011

0.045

0.002

469

0.202

0.010

470/1

0.009

0.202

470/4

0.002

471/2

0.049

0.004

472/1

0.101

0.006

472/2

0.101

472/3

0.004

0.097

0.006

476/1

0.166

0.177

0.008

476/2

0.006

476/3

0:166

475

0.713

0.002

0.061

0.002

477

0.001

478/1/क

0.156

0.006

0:156

478/ 1/घ

0.016

0.615

478/2

0.003

484

0.081

0.295

0.009

485

0.002

486

0.040

0.017

487

0.431

0.003

488

0.113

2.110

0.030

534

0.206

0.003

533

0.660

0.010

493

12.525

55किता

0.374

0.006

495

0.802

0.006

1 किता

0.802

0.380

13.327

कुल 56 किता

7583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 612- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 374 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- बाबूपुर, तहसील - रामनगर जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-बाबूपुर,

2

पटवारी हल्का- बाबूपुर, रा.नि.मं.- बड़वार, तह. - रामनगर 3

4

5

6

7

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

411

1.011

0.042 410

0.061

0.003 409

1.073

0.045 408/1

0.016

408/2

0.016

408/3/क

0.016

0.003 0.006

408/3/ख / 1

8

0.007

408/3/ख / 2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

406/502

0:526

0.029 397/1/क

0.284

397/ 1/ख

0.284

0.006 397/2

0.575

407

0.008

0.405

392/1

1.245

392/2/क

0.838

0.019 392/2/ख

0.405

392/3

1.243

394

0.002 0:045

395

0.749

0.034

350/1/क

0.057

350/ 1/ख

0.057

0.002 350/2

0.020 7584

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 351/1/क

0.369

351/ 1/ख

0.368

0.003

351/2

0.016

352/ 1/क

0.041

352/ 1 /ख

0.040

0.005

352/2

0.080

353/1/क

0.720

353/ 1 /ख

0.716

0.031

353/2/क

0.718

353/2/ख

0.719

0.242

330/1/क/ 1

34 0.244

330/1/क/2

35

36 330/1/ख

0.348

0.005

0.124

330/ 1/ ग/ 1

37 0.112

330/1 / ग/2

38 0.112

330/1/ ग/ 3

39 329/ 1/क/1

0.029

329/1/क/2/ 1

40 0.014

329/1/क/2/2

41 0.014

329/1/क/3

42 0.024

329/1 /ख/ 1

43

44 0.009

329/ 1 /ख/2

0.010

329/ 1 /ख/3

45 0.010

329/1 /ग/ 1

46 0.010

329/1 /ग/2

47 0.009

0.013

0.009

329/1 /ग/3

48

49 329/1/घ

0.024

329/1/5/1

50 0.004

329/1/5/2

51 0.004

329/1/5/3

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

0.004

329/ 1/च

0.012

329/1/छ

0.028

329/1/ज

0.029

329/2

0:085

329/495

0.052

0.009

328/1

0.356

0.018

328/2

0.089

239/1

0.125

239/2

0.129

0.032

239/3

0.255

239/4

0.255 7585

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

64

05

66

67

68

69

70

71

72

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- क्र. 613- भू- अर्जन- कार्य -2019

239/5

0.259

13/1

0.397

0.030 13/2

0.405

3

0.757

0.025 4/1

2.740

0.028 4/2

0.202

4/448

0.048 2.023

5/445

0.061

0.002 7

0.088 1.193

72किता

23.534

0.530 1.668

0.026 238

1.457

0.012 47/447

237

0.206

0.007 3किता

3.331

0.045 75किता

26.865

0.575

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 375 दिनांक 29.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- वेलहा , तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

ग्राम-वेलहा,

1

2

3

पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.म. - बड़वार, तहसील - रामनगर 4

5

6

7

8

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

20/1

0.405

0.017

0.295

20/2

0.644

0.019

15

0.454

12/1

0.028

0.450

12/2

10/1

0.358

0.023

10/2

0.354

0.004

0.053

9

0.091

3.013

8 किता

0.024

1.149

1

0.024

1.149

1 किता

0.115

4.162

कुल 9 किता

7586

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 614 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 379 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- कुचलेवा, तहसील - रामनगर जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना वस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-कुचलेवा;

2

पटवारी हल्का-वाबूपुर, 3 रा.नि.म.- बड़वार, तहसील-रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(अ) निजी पट्ट की भूमि का योग- 1

(ब) म.प्र . शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग - कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

3

4

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 5

0.061

25/1/क

0.056

0.008

25/ 1/ख

25/2

0.117

22/1/ क

0.028

22/1/ख

0.029

0.004

0.056

0.748

21/1/क

0.474

21/ 1/ख

0.045

21/ 1/ग

0.182

21/2

0.870

1.040

6/1/क/1

6/1/क/2

0.101

6/1/ख/ 1

0.148

6/1/ख/2

0.148

0.149

0.063

6/1/ख/3

0.133

6/1/ग/ 1

6/1/ग/2

0.474

6/2

0.304

6/3

0.121

7

0.251

0.008

5

0.174

0.001

1

0.002

0.089

5.753

22किता

0.131

27

0.405

0.007

1 किता

0.405

0.007

6.158

0.138

कुल 23 किता

भाग 1 ]

7587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 615- भू-अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 376 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मोहनी, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1 ग्राम-मोहनी , पटवारी हल्का- बाबूपुर , 2 रा.नि.म.- बड़वार, तहसील- रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

134

0.045

0.003

0.147

135/1/क

0.147

135/1/ख

0.032

0.147

135/1/ग

0.441

135/2

0.016

136/1

0.024

136/2

0.002

136/3

0.017

0.176

137/1

0.175

137/2

0.021

0.175

137/3

0.201

138/1/क

0.201

138/1/ख

0.032

138/1/ ग

0.201

138/2

0.304

127, 123

5.918

0.120

147/1

0.376

0.005

147/2

0.380

0.401

150/1

0.026

0.405

150/2

0.202

151/1

0.022

0.202

151/2

0.198

152/1

0.014

0.202

152/2

153

0.022

0.356

156

1.481

0.007

180

1.372

0.023

181

0.129

0.004

182/1

0.085

0.077

182/2/क

0.002

0.077

182/2/ख

31किता

14.278

0.335

0.000

0.000

14.278

0.335

कुल 31 किता

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

7588

क्र. 616- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 395 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- बटैया, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम- बटैया, पटवारी हल्का-14 चंदवार, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील- रामनगर 3

4

5

6

7

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.302

206/1

0.021

0.301

206/2

0.405

204/1/क

1.991

204/1/ख

0.053

1.687

204/1/ग

2.505

204/2/1

1.579

204/2/2

0.603

213/734/1

8

0.004 1.202

213/734/2

9

10

11

12

13

14

15

16

0.405

214/1/क

0.339

214/1/ख

0.060

0.024

214/1/ग

1.000

214/2 2

1.001

214/3

200

0.034 1.635

0.009 1.052

199/2

0.368

95/1/क/1

17

0.156

95/1/क/2

18

19

20

21

22

0.048

0.523

95/1/ख

1.046

95/1/ग

0.782

95/2

94

0.013

1.684 7589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

23

24

25

26

0.562

96/1/क

0.034

0.562

96/1/ख

0.065

96/2

0:166

108/1

0.457

108/2/क

27

0.040

0.457

108/2/ख

28

29

30

0.045

108/2 /ग

0.711

107/1/1

0.202

107/1/2/क

31

0.023

0.248

107/1/2/ख

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

0.385

107/2

0.190

0.006

0.012

111/2

0.902

112/1

0.150

112/2

0.034

0.150

112/3

0.300

112/4

0.028

0.761

140

2.073

0.013

139

1.250

0.027

141

0.348

143/1

0.203

0.020

143/2/क

44

0.202

143/2/ख

45

46

47

0.202

144/1

0.238

144/2

0.010

0.365

144/3/क

48

0.364

144/3/ख

49

50

0.158

145/1

0.040

0.003

145/2/क

51

0.041

145/2/ख

52

53

54

55

0.003

0.057

146

0.097

150/1

0.003

0.020

150/2

0.486

55किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

(ब) म. प्र . शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 32.573

0.002

0.312

207

0.003

0.356

201

0.005

0.668

2 किता

0.491

33.241

कुल 57 किता

7590

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 617- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 394 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- भरतपुर , तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।-

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-भरतपुर, पटवारी हल्का- भरतपुर, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

287

1.173

0.024 286

0.065

0.002 285

3.464

0.046 0.227

0.010 284

282

0.016 0.178

281

0.129

0.004 280/ 1/क

0.150

280/ 1/ख

0.022 0.150

280/2

0.150

0.247

0.006 306

308

0.162

0.011

307

0.214

0.012 0.421

339

0.017

0.002 340

0.692

338/1

0.595

338/2

0.591

0.046

0.045

338/3

338/4

0.045

320

0.186

0.008

2.816

0.022

330

329/1/1/1

0.016

329/1/1/2

22

23

24

0.020

329/1/2

0.036

0.005

0.036

329/1/3

329/2/1/1

25

0.024 160 भाग 1 ]

7591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

329/2/1/2

26

27

28

0.020

329/2/2

0:044

329/2/3

0.048

0.160

326/1/1/1

29

326/1/1/2

30

31

32

0.177

326/1/2

0.363

0.363

326/1/3

0.044

326/2/1/1

33

0.362

326/2/1/2

34

35

36

37

38

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 0.362

0.726

326/2/2

326/2/3

0.725

327

0.134

0.007

3.476

0.036

158

38किता

18.792

0.340

0.003

0.251

290

321

0.162

0.012

2 किता

0.413

0.015

19.205

0.355

कुल 40 किता

क्र. 618 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 377 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- पोड़िया, तहसील - रामनगर जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-पोडिया, पटवारी हल्का- भरतपुर, रा.नि.म. - बड़वार, तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

8

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

0.687

103/1

0.018

103/2

0.405

0.010

104

0.437

0.347

105/1/क

0.086

105/1/ख

0.022

105/2

0.433

0.867

105/3

0.092

107/1/क/1/क/0001

9

0.202

107/1/क/1/क/0002

10

0.648

107/1/क/1/ख

7592

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

1.214

107/1/क/2

11

12

0.405

107/1/ख/1/क

0.405

107/1/ख/ 1 /ख

13

0.089 107/1 /ख/ 1/ ग

14

15

0.738

0.405

107/1/ख/2

0.202

107/1/ख/3

16

107/2/क/ 1

17

.0.938

107/2/क/2

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 1.214

107/2/ख

1.077

1.081

107/2/ग

0.070

134/1/क

0.071

134/1/ख

134/2/क

0.069

0.017 134/2/ख

0.068

134/3

0.137

0.065

132/1

0.009

132/2

0.065

0.065

132/3

0.588

133/1/क

0.588

133/1/ख

0.589

0.020

133/ 1/ग

0.020

133/2

0.020

133/3

0.234

130/1

0.234

0.001

130/2

0.234

130/3

0.971

139/1

139/2

0.101

139/3

1.234

0.053

1.234

139/4

1.238

139/5

1.234

139/6

0.002

41/160

1.457

22.469

0.241

43किता

0.003

140

0.174

0.174

0.003

1 किता

0.244

22.643

कुल 44 किता

7593

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 619 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 392 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- रासा देवरा , तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक खसरा क्रमांक

2

1

1

ग्राम-रासा देवरा, 2

पटवारी हल्का- मसमासी, 3 रा.नि.म. - बड़वार, तहसील- रामनगर 4

5

3 6

4/1

7

8

4/3

9

4/4

10

4/5

11

4/6

12

4/7

13

4/8

14

4/9

15

4/10

16

4/11

17

4/12

18

4/13

19

4/14

20

4/15

21

4/16

22

4/17

23

4/18

24

4/19/1

25

4/19/2

26

26किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

28 1

1 किता

(ब) म.प्र . शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

12/1

0.831

12/2

0.007

0.831

12/3

0.830

11

0.050

1.558

2

0.652

0.002

0.539

0.028

0.023

0.023

4/2

0.023

0.013

0.013

0.013

0.013

0.013

0.044

0.022

0.017

0.022

0.044

0.067

0.066

0.033

0.033

0.033

0.033

0.079

0.057

5.908

0.104

0.045

0.002

0.045

0.002

0.106

5.953

कुल 27 किता

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7594

क्र. 620- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 380 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- हरदुवा जागीर, तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

1.579

3/1

1

ग्राम- हरदुवा जागीर ,

1.578

3/1/क

2

1.578

3/1/ख

3

पटवारी हल्का- बम्हनाड़ी रा.नि.म. - बड़वार , तहसील-रामनगर

0.026

1.578

3/1/ग

4

1.578

3/1/घ

5

1.578

3/2

6

0.026

9.469

6 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.002

0.134

1

1

0.134

0.002

1 किता

(ब) म.प्र . शासन की भूमि का योग-

0.028

9.603

अ + ब का योग-

कुल 7 किता

7595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 621 - भू-अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 383 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- भिटारी , तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । अतएवं , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

6 2

1

512/1

0.530

ग्राम-भिटारी,

1

512/2/क

0.506

0.014 2

पटवारी हल्का- भिटारी , रा.नि.म.-रामनगर , तहसील-रामनगर

512/2/ख

0.506

3

525/1/क

0.145

4

0.029

525/ 1 /ख

0.225

5

525/2

0.293

6

0.043

6किता

1.193

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

526

0.012

0,267

1

0.012

0.267

1 किता

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

1.460

0.055 अ + ब का योग-

कुल 7 किता

7596

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 622- भू-अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 381 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- करौंदिया , तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमाक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

1

ग्राम-करौंदिया, 2

3

पटवारी हल्का-31 भिटारी , रा.नि.म.-रामनगर , तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

64

0.233

0.073

64/1

0.069

64/2

0.027

0.073

64/3

64/4

0.233

0.237

64/5

0.008

65/1

0.004

65/2

0.008

65/3

0.002

0.012

65/4

0.008

65/5

66

0.922

0.018

0.165

54/1/1

0.014

0.411

54/1/2

54/2

0.576

55/1/1 0.044

0.105

55/1/2

0.011

0.150

55/2

51

0.069

0.002

0.239

50/1

0.006

50/2

0.085

49

0.057

0.002

0.941

48/1

0.025

48/2

0.941

0.065

97/1

0.065

97/2

1600.003 भाग 1 ]

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

7597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

0.202

98/1

0.021

0.202

98/2

0.202

98/3

0.002

0.583

108

107

0.255

0.011

0.026

106

1.700

0.101

109/1/क

0.687

109/1/ख

0.015

0.081

109/1/ग

0.709

109/1/घ

0.309

109/2

0.045

110/1

0.024

0.004

110/2

0.020

110/3

1.062

166/1

1.064

166/2

1.062

166/3

0.032

1.062

166/4

2.121

166/5

2.121

166/6

0.009

132

0.186

0.005

0.235

136

0.006

135

0.150

1.214

138/1

0.042

1.214

138/2

0.007

0.785

145

0.283

153/1

0.283

153/2

0.012

0.283

153/3

0.284

153/4

0.302

56किता 24.322

0.003

146

1.414

0.013

2.201

151

0.005

155

1.943

3 किता

5.558

0.021

कुल 59

29.880

0.323

किता [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7598

क्र. 623 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 389 दिनांक 29.08.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गिधैली, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में

उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

3

2

1

53/91

ग्राम-गिधैली, 1

55/1

2

पटवारी हल्का-27 गिधेला, 3

55/2

रा.नि.मं.-रामनगर, तहसील- रामनगर

55/3

4

56/1

5

56/2

6

56/3

7

58/1

8

58/2

9

59/98

10

59/1

11

59/2

12

59/2/क

13

59/2/ख

14

38/113

15

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.014

0.316

0.065

0.003

0.032

0.032

0.546

0.793

0.032

0.789

0.545

0.016

0.600

0.019

0.587

0.664

0.000

0.047

0.179

0.500

0.947

0.463

0.004

38/113/1

16

38/113/2

17

17 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

50

1

49 2

48/1

3

48/2

4

48/3

5

6

17

8

9

10

11

0.745

0.135

7.803

0.006

1.676

0.009

0.458

0.061

0.005

0.060

0.028

0.558

47/1

47/2

0.558

0.012

0.604

47/3

0.482

0.006

54

53

0.437

0.017

52

2.707

0.021

0.005

0.101

38/114/2

12

13

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

88

0.466

0.004

8.196

0.085

13किता

15.999

0.220

कुल 30 किता 7599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 624- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 534 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गोदहा, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

3

ग्राम-गोदहा, पटवारी हल्का-वाबूपुर, रा.नि.मं.- बड़वार , तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

3

5

0.263

84/1

0.280

0.029

84/2/क

0.286

84/2/ख

0.808

83/1/क

0.032

0.306

83/1/ख

83

0.371

0.404

86/1/क

0.021

86/1/ख

0.143

86

0.182

87

1.060

0.023

0.190

91/1

0.015

91/2

0.194

0.234

90/1/क

0.460

90/1/ख

0.230

0.013

90/1/ख/2

0.124

90/2/क

90/2/ख

0.124

0.384

94/1/क/1

0.647

0.046

94/1/क/2

0.515

94/1/ख

0.152

99/1/क

0.809

0.008

99/1/ख

0.480

99/2

0.006

95/1

0.392

0.030

0.401

95/2

0.963

0.025

67

0.248

26किता

10.402

96

0.235

0.004

0.077

0.007

94/2

0.003

33

0.458

0.014

3किता

0.770

0.262

11.172

कुल 29 किता

7600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 625- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 552 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- वम्हनाड़ी, तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-वम्हनाड़ी, पटवारी हल्का - बम्हनाड़ी, रा.नि.म.- बड़वार , तहसील-रामनगर 2

3

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में ) 4

5

3

2.833

480/1

1.416

480/2/क

480/2/क/ 2

1.416

1.000

480/2/क/ 500

4

5

6

7

8

1.417

480/2/ख

0.124

4.130

480/3/क

4.130

480/3/ख

1:376

480/3 /ग/1

1.375

480/3/ग/2

9

1.375

480/3/ग/3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

484/1

0.649

484/2

0:650

0.044

0.650

484/3

0.649

484/4

489

0.947

0.026

2.233

490/1

2.265

490/2

2.893

490/3

0.074

2.027

490/4/क

0.809

490/4/ख

0.809

490/4/ग

3.678

469/1

0.047 भाग 1 ]

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

7601 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

0.405

469/2

469/3/क

1.214

1.023

469/3/ख

469/4

4.476

470/737/1

0.672

0.038

1.133

470/737/2

467/1

0.263

467/2

2.291

0.039

467/3

1.473

0.700

467/4

0.680

460/1

0.064

460/3

460/4

0.064

0.032

0.328

460/5/1

0.202

460/6

0.437

459

0.107

459/1

0.165

0.022

459/2/क

459/2/ख

0.161

0.161

459/6/ख

0.024

456/1

0.176

456/3

0.174

0.005

456/4

0.058

456/5

0.404

456/6

0.069

457

0.003

457/1

0,036

0.048

458/1

0.016

458/3

0,012

458/5/1

0.030

0.004

458/5/2

458/5/3

0.014

0.036

458/6/ क

0.004

458/6/ख

0:790

449/1

0.790

449/2

449/3

0.786

0.060

449/4

0.790

449/5

0.786

1:214

449/6

505/ 1 /1/क

0.494

0.870

0.048

505/1/2/क

0.597

505/1/3/क/1 7602

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 0.597

505/1/3/क/2

0.320

505/1/3/क/3

505/1 /5/क

1.497

1.800

505/1/6/क

1.024

505/1/ 7 /क/1

0.923

505/1/7/क/2

0.923

505/ 1/7/क/3

505/ 1/ 7/ख

0.129

0.494

505/1/क/1

1.497

505/1/क/3

505/1/क/4

1.497

1.497

505/1 /क/5

505/1/क/ 6

1.800

2.870

505/1 /क/ 7

0.020

505/ 1 /ख/ 1

505/ 1/ख/ 3

0.073

0.073

505/1/ख/4

0.073

505/1 /ख/5

0.081

505/ 1 /ख/6

505/1 /ख/7

0.129

505/2

0.121

67/1

0.065

0.040

67/2

0.061

67/3

0.004

67/4

0.040

0.040

67/5

0.846

69/1

0.530

69/1/क

0.316

69/1/ख

0.016

69/2

0.304

0.304

69/3

0:308

69/4

0.312

445/1

445/2

0.169

0.010

445/3

0.169

445/4

0.169

70/1

0.089

70/2

0.093

0.003

70/3

0.089

71/1 /क

1.335

71/1/ख

0.065

0.003

0.166

71/2

0.166

71/3 भाग 1 ]

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

7603 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

71/4

0.166

72/1

0.498

72/2

0.139

0.034

72/3

0.133

72/4

0.133

0.417

76/1/1

76/1/2

0.262

0.028

76/2

0.069

0.344

0.014-

79

78/1/1/क/1

0.341

0.101

78/1/ 1 /क/2

78/1/2/क/ 1

0.437

0.006

78/1/2/क/2

0.231

78/1/2/क/3

0.105

78/1 /ख

0.148

78/2

0.024

123/1/1

0.040

123/1/2

0.264

0.018

123/2

0.081

125/1

0.020

0.005

125/2

0.020

0.226

124/1

0.121

124/2/क

0.002

124/2/ख

0.105

126/1

0.263

126/2

0.160

0.024

126/3

0.425

128/1/क

0:040

0.036

128/ 1 /ख

0.036

128/1 / ग

0.007

128/1/घ

0,036

128/2

0.040

0.012

129/1/क

0.045

129/1 /ख

0.045

129/1/ ग

0.003

129/1/घ मेड

0.049

129/2

0.045

0.388

131/1

131/2

0.141

0.018

131/3

0.141

147/1

0.049

0.004

147/2

0.121

132/1 मेड

0.069

0.002 7604

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194 0.028

132/2मेड

132/3

0.028

0.097

145/1/क

0.490

145/1 /ख

0.490

145/1 /ग

145/1/घ

0.490

0.027

0.390

145/2

0.376

145/2/ख

0.490

145/3

0.028

144/1/क

0.028

144/1 /ख

0.028

0.003

144/1 / ग

144/2

0.024

0.024

144/3

0.030

180

0.866

179/1

0.291

0.202

179/2

0.008

0.089

179/3

0.223

181

0.004-

0.352

183/1/क

183/1/ख

0.121

0.024

183/2

0.353

184

0.032

0.001

187/1

0.008

0.008

187/2

0.004-

0.008

187/3

187/4

0.077

0.028

188/1

188/2

0.547

0.021

0.061

188/2/ क

188/2/ख

0.117

0.028

207/1

207/2

0.113

207/3

0.032

0.004

0.053

207/4

207/5

0.045

0.056

208/ 1/क

208/1 /ख

0.104

0.474

208/2

0.185

0.057

208/3

208/4

0.181

208/5

0.181

0.506

208/6 भाग 1 ]

7605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

0.040

210/1

210/2

0.040

0.003

210/3

0.040

210/4

0.036

211/1

0.113

211/2

0.113

211/3

0.089

211/4

0.073

0.021

211/5

0.073

211/6

0.121

211/7

0.121

205किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 101.855

0.974

481

0.134

0.005

447

0.073

0.003

38

1.825

0.003

209

0.279

0.018

4 किता

0.029

2.311

104.166

1.003-

कुल 209 किता

क्र. 626 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 548 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- पिपरी उत्तर , तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-पिपरी उत्तर,

पटवारी हल्का- गंगासागर, 2

रा.नि.म.-रामनगर , तहसील-रामनगर

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

0.349

15/356/1

0.182

15/356/2

0.267

15/356/3/क

3 7606

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

85.000

15/356/3/क/0001

4

0.049

0.267

15/356/3/ख

5

0.267

15/356/3/ ग

6

0.267

15/356/3/घ

7

0.267

15/356/4/क

8

* 0.267

15/356/4/घ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.061

15/1

0.226

15/2

0.413

15/3

0.351

15/4/क

0.038

0.351

15/4/ख

0.350

15/4/ग

0.351

15/4/घ

0.351

15/5/क

0.350

15/5 /ख

0.087

89.937

18किता

0.295

0.003 11

0.606

0.002 5

0.005

0.901

2किता

0.092

90.838

कुल 20 किता

क्र. 627- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 538 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- पिपरी कोठार, तहसील- रामनगर जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइए लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा । अनुसूची

खसरा क्रमांक

सं.क्र. ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-पिपरी कोठार , पटवारी 2 हल्का- गंगासागर , रा.नि.म.-रामनगर,

तहसील -रामनगर

3

4

5

6

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

0.081

8/ 1/क

8/1/ख

1.004

0.554

8/ 1/ग

8/2/1

0.546

0.068 0.546

8/2/2

8/2/3

0.546 भाग 1 ]

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

7607 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

0.546

8/3/1

8/3/2

0.546

8/3/3

0.547

0.418

7/1/क

0.418

7/1/ख

7/1/ग

0.419

0.478

7/2/क

0.027

7/2/ख

0.433

0.068

7/3/1

7/3/2

0.067

0.067

7/3/3

0.133

6/1/क

6/1/ख

0.065

0.069

6/ 1/ग

0.089

6/2/क

0.020

6/2/ख

0.089

0.093

6/2/ ग

6/3/1

0.133

6/3/2

0.134

0.267

6/4

11.306

5/1/1

1.011

5/1/2

1.011

5/1/3

4.049

5/1/4

0.265

5/2/क/ 1

0.132

5/2/क/2

0.133

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 5/2/क/3

0.534

5/2/ख

0.530

5/2/ ग

0.265

5/2/घ/ 1

0.265

5/2/घ/2

0.023

0.809

5/3

0.243

5/4/1/क

0.162

5/4/ 1 /ख

0.244

5/4/2/क

0.080

5/4/क/2

0.671

43

44

45 5/5/क

0.679

5/5 /ख

0.676

5/5/ग

0.809

46

47 5/6

0.486

5/6/क

0.323

48 5/6/ख

0.143

49

0.001

0.143

50 5/111/2

0.143

51 5/111/3

0.020

1.303

52

53 5/109

1.821

4/1/क

0010 7608

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

0.910

4/1/ख

0.911

4/1/ग

1.086

4/2/1

0.680

4/2/ 1/क

0.406

4/2/ 1/ख

0.227

4/2/2

0.018

4/2/2/1

0.019

4/2/2/3

0.019

4/2/2/4

0.057

0.057

4/2/2/5

0.065

0.057

4/2/2/6

0.004

4/2/3/1

0.015

4/2/3/2

0.085

4/2/4

0.085

4/2/5

0.101

4/2/6

0.202

4/2/7

0.101

4/2/8/क

0.101

4/2/8/ख

0.202

4/2/8/95401

0.873

4/3/1

0.874

4/3/2

0.122

4/4/क/1/0001/0001

77

0.162

4/4/क/1/0001/ 0002

78

4/4/क/1/0002

79

80

81

82

4/5/1

83

84

85

86

4/5/5

87

4/6/1

88

4/6/2

89

4/6/3

90

4/6/4

91

4/6/5

92

0.445

0.080

4/4/क/2

0.405

4/4/ख

0.405

4/4/ ग

0.101

4/5/2

0.101

4/5/3

0.101

4/5/4

0.202

0.101

0.101

0.202

0.101

0.101

0.101

0.224

46.513

92किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

1 1

(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.003

0.664

0.664

0.003

1 किता

0.227

47.177

कुल 93 किता

7609 भांग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 628 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 530 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मोहरवा, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

सं.क्र. ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

4

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर मे) 5

3

2

1

5.261

1/1/क

1 ग्राम- मोहरवा , पटवारी हल्का- कर्रा,

0.749

1/1/ख

2

रा.नि.म.-रामनगर,

0.079

0.675

1/2/क

तहसील-रामनगर

3

0.081

1/2/ख

4

6.766

0.079

4किता

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.650

141/1

1

0.001

0.060

141/2

2

0.001

2किता

0.710

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

0.080

7.476

अ + ब का योग-

कुल 6 किता

7610

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 629 - भू- अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 533 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गोविन्दपुर, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-गोविंदपुर,

2

पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील- रामनगर 3

4

5

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

0.643

110/1

0.002 0.202

110/2

3.742

25/1/क

2.004

25/1/ख

0.032

25/2/क/1

6

25/2/क/2

7

8

0.089

0.121

25/2/ख

0.055

25/2/ग/1/ 1

9

0.052

25/2/ग/1/2

10

0.014

25/2/ग/2

11

0.009

0.041

25/2/घ/ 1

12

0.040

25/2/घ/2

13

0.040

25/2/घ/3

14

0.098

25/2/5/1

15

0.023

25/2/5/2

16

0.058

25/3/क/1/1/1

17

0.274

25/3/क/1/ 1/1/2

18

0.060

25/3/क/1/1/ 2

7611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

19

0.568

25/3/क/ 1/ 1/3

20

0.040

25/3/क/1/1/4

0.101

25/3/क/1/2

21

22

0.202

25/3/क/2

23

24

25

26

27

28

29

0.202

25/3/ख

(0,202

25/4/1

0.202

25/4/2

(0.202

25/4/3

(0.202

25/4/4

0.081

44/1

0.061

0.097.

44/2/क

(0.060

44/2/ख

30

31

32

33

(0.223

6/1/क

0.222

6/1/ख

0.040

6/2/क/1

34

0.041

6/2/क/2

0.001

0.042

6/2/ख/1/1

35

36

0.043

6/2/ख/1/2

37

38

0.080

6/2/ग

0.080

6/2/घ

10.482

38किता

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.109

0.616

3/1

0.004

0.012

3/2

0.016

1/1

0.003

0.048

1/2

0.692

0.007

4किता

0.116

11.174

कुल 42 किता

7612

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 630- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 535 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गौहानी, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमाक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

0.288

30/1/क/ 1

ग्राम-गौहानी , पटवारी हल्का-35 गोविन्दपुर,

2

0.072

30/1/क/2/1

रा.नि.म.-रामनगर , तहसील-रामनगर 3

0.072

30/1/क/2/2

4

0.072

30/1/क/2/3

5

0.036

0.072

30/1/क/2/4

6

0.287

30/1/क/3

7

8

9

10

11

12

13

0.287

30/1/क/4

0.149

30/1/ख

0:081

30/2

29/1

0.385

0.013

29/2

0.303

26

1.275

0.030

23/1/क/1

14

15

16

0.405

0.070

23/1/क/2

0.349

23/1 /ख/1

0.121

23/1/ख/2

17

18

19

20

0.007

23/1/ग/ 1

0.190

0.284

23/1/ग/2

23/2/क

0.295

23/2/ख

0.008 भाग 1 ]

7613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

0.101

22/1/क/1/क

21

0.162

22/1/क/1/ख

22

23

0.506

22/1/क/2

0.202

22/1/ख/1/ 1

24

25

0.202

22/1/ख/1/2

0.203

22/1/ख/1/3

26

27

0.162

22/1/ख/2

0.048

0.267

22/1/ग/1

28

0.506

22/1/ग/2

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

0.278

22/2/क

0.277

22/2/ख

0.202

22/3

0.780

22/4/क

0.287

22/4/ख

0.005

16

0.178

0.004

2.012

15

0.174

18/1

0.025

0.174

18/2

0.178

18/3

0.025

20

1.061

0.607

19/1

0.405

0.003

19/2/क

0.202

19/2/ख

0.417

84/1/क

0.038

0.417

84/1/ख

0.416

84/2

0.234

46किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

8

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 15.441

0.040

38/1

0.002

0.121

38/2

0.105

33/1

0.010

0.680

33/2

32

0.619

0.016

0.002

21

0.271

0.001

85

0.040

0.006

225

0.611

8 किता

2.487

0.037

0.271

17.928

कुल 54 किता

7614

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 631 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 529 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मझगवां, तहसील - रामनगर जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निंहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम /पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1 ग्राम-मझगवां, पटवारी हल्का-36

नारायणपुर,

2

रा.नि.म.- रामनगर, तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

0.259

82/1

0.101

82/2/क

0.007 0:101

82/2/ख

2.412

64/1

0.505

64/2/क

0.506

64/2/ख

1.157

64/3/क

0.006 0.462

64/3/ख

64/4

0.024

2.023

64/5

0.405

64/6

0.202

65/1

65/2

0.198

0.081

65/3/क

0.010

0.117

65/3/ख

0.202

65/4

65/5

0.198

81/1

0.129

0.018

0.133

81/2/क

0.139

81/2/ख

0.133

81/2/ग भाग 1 ]

22

23

7615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

0.664

81/3/क

0.222

81/3/क/1

24

0.056

81/3/क/1 /ख

25

81/3/क/2

0.218

0.056

81/3/क/3/1/ख

26

27

0.113

81/3/क/3/2

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 0.348

81/3/ख

0.348

81/3/घ

0.182

78/1

0.091

0.022

78/2/1

0.091

78/2/2

0:081

77/1

77/2

0.085

0.081

0.001

77/3

0.081

77/4

0.081

77/5

0.180

74/1

0.091

0.012

74/2/1

0.091

74/2/2

73/1

0.182

0.008

0.091

73/2/1

73/2/2

0.091

0.069

72/1

0.069

72/2

0.068

72/3

0.008

72/4

0.069

72/5

0.069

0.672

33/1

0.672

33/2

0:112

33/3/क

0.112

33/3/ख

0.112

0.038

33/3/ग

0.112

33/3/घ

33/3/ङ

0.112

0.112

33/3/च

0.672

33/4

0.338

14/1/2

0.316

14/2/ख

0.011

0.316

14/2/ग

0.688

14/3

0:203

13/1/2

0.135

13/2/ख

0.031

0.152

13/2/ग

13/3

0.405

12

0.388

0.011

66किता

18.984

0.183

79

0.004

0.097

32

0.223

0.003

0.320

0.007

2किता

0.190

19.304

कुल 68 किता

7616

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 632- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 540 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- नारायणपुर , तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-नारायणपुर, 2

पटवारी हल्का-36 नारायणपुर,

रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

22

0.045

0.003

0.200

23/1/क

0.024

23/1/ख

0.081

23/2/क

0.019

23/2/ख

0.081

0.142

23/2/ग

23/3

1.214

0.979

30/1

0.012

0.121

30/2

33

0.849

0.011

0.056

32/1/क

0.008

0.849

32/1/ख

0.045

32/2

0.349

38/1

0.025

0.468

38/2

40/1

0.559

0.011

40/2

0.049

0.631

41/1/क

0.214

41/1/ख

0.037

0.635

41/2

41/3

0.036

0.906

46/321/1

23

0.001

0.910

46/321/2

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

0.127

23किता

9.443

0.146

46/323/1

2

0.010

0.154

46/323/2

3

4

(ब ) म . प्र . शासन की भूमि का योग-

अ ब का योग- 47

1.108

0.009

48

0.761

0.012

0.031

2.169

4किता

11.612

0.158

कुल 27 किता

7617

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 633 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 544 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- अराजी हटवा, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक क्रमांक

2

1

1

ग्राम-अराजी हटवा, 2

पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर , तहसील -रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में )

5

4

3

0.174

68/1

0.006

0.174

68/2

0.445

69/1

0.113

69/2

0.014

0.077

69/3

0.073

69/4

0.073

69/5

0.010

0.409

70

0.024

0.652

72

0.006

74

0.567

0.368

73/1

0.015

0.006

73/2

0.075

3.131

12किता

0.003

0.405

79

0.003

0.405

1 किता

0.078

3.536

कुल 13 किता

7618

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 634- भू-अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 537 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- शहपुरा , तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

शहपुरा , पटवारी हल्का पदमी, रा.नि.म. रामनगर , तहसील-रामनगर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

0.073

31/1

0.002 0.073

31/2

0.447

7/1

0.017 0.447

7/2

0.077

0.003 8

0.017 0:826

9

0.003 10

0.105

0.016 18

0.784

0.032

17/1

0.001 0.033

17/2

0.007 52

0.340

0.158

15/1

0.017 0.405

15/2

0.002 53

0.129

54

0.013 0.555

4.484

0.098 15किता

0.336

0.004 33

0.336

0.004 1 किता

0.102 4.820

कुल 16 किता

7619

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 635- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 547 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- सगौनी कलां, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-सगौनी कलाँ,

2

पटवारी हल्का-39 सगौनी खुर्द,

3 रा.नि.म.-रामनगर, तहसील- रामनगर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

127

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे)

3

4

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में ) 5

0.331

147/1

0.235

147/2

0.118

0.001

147/2/1

0.117

147/2/2

0.235

147/3

0.236

148/1

0.233

148/2

0.015

0.116

148/2/1

148/2/2

0.117

0.283

0.008

151

0.009

0.235

153

0.567

0.007

158

0.579

159/1

0.016

159/2

0.162

166

0.348

0.004

0.644

171/1

0.015

0.660

171/2

0.547

0.007

172

0.955

173

0.012

0.696

176

0.018

0.02.1

178

1.158

0.749

197/1

0.834

197/2

0.006

0.181

197/2/क

0.000

197/2/ख

1

0.088

0.022

0.341

185/1/क

0.309

185/1/ख/ 1

28

0.309

185/1/ख/2

29

30

31

32

33

34

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.003

0.263

185/1/ग

0.263

185/1/घ

0.202

185/2

0.038

186/1

0.002

0.039

186/2

12.188

0.166

34किता

0.000

० किता

0.000

0.166

12.188

कुल 34 किता

7620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 636 - भू- अर्जन-कार्य-2019

[भाग 1

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 546 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- सगौनी खुर्द, तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

212

1 ग्राम- सगौनी खुर्द, पटवारी हल्का-39 2

211/1

सगौनी खुर्द,

रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 3

211/2/क

4

211/2/ख

5

216/1

6

216/2

7

229/1

229/2

8

230

9

231/1

10

231/2

11

232

12

233

13

224

14

225

15

223

16

16किता

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

234

1

1 किता

(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

3 0.049

0.002

0.101

0.053

0.001

0.048

0.045

0.003

0.045

0.161

0.010

0.053

0.255

0.009

0.210

0.010

0.426

0.045

0.001

0.045

0.002

0.036

0.004

0.376

0.001

0.040

0.008

1.988

0.051

0.081

0.003

0.081

0.003

2.069

0.054

कुल 17 किता

7621

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 637- भू-अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक . 541 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- हिनौता, तहसील - रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

ग्राम-हिनौता,

1

2 पटवारी हल्का-जिगना, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील- रामनगर (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

0.789

497

0.011 .

0.789

1 किता

0.011

0.000

0.000

० किता

0.789

0.011

कुल 1.किता

क्र. 638 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 549 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- अमिलिया , तहसील- रामनगर जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

2

ग्राम-अमिलिया, पटवारी हल्का-37 पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर 3

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

153

0.053

0.003

0.823

154/1

0.010

154/2

0.568 7622

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

4

5

6

7

8

0.002

108

0.109

0.005

107

0.198

0.926

0.028

106

0.002

0.061

105

0.579

103/1

0.243

103/2/क

9

0.018

103/2/ख

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.113

0.006

0.421

36

0.009

37

0.328

0.004

0.396

52

51

0:481

0.009

50

0.481

0.010

0.007

49

0,243

0.001

47

0.081

0.017

48

0.444

0.158

0.003

43

0.002

60

1.081

0.021

1.033

61

64/1

0.582

0.016

0.578

64/2

0.173

9.980

23किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 160

0.089

0.004

152

0.146

0.007

151

0.057

0.001

109

0.206

0.002

101

0.081

0.002

53/287

0.101

0.004

38

0.229

0.005

7 किता

0.909

0.025

10.889

कुल 30किता

0.198 7623

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 639- भू-अर्जन-कार्य -2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 551 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- छिरहाई, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1 ग्राम- छिरहाई, पटवारी हल्का 41 छिरहाई , रा.नि.म. - झिन्ना, तहसील -रामनगर 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

0.283

0.006 943

0.006

0.571

947

0.006 952

0.332

0.352

0.007

951

0.007

950

0.336

884

0.510

0.008

966

0.397

0.011

850/1/क

0.148

0.596

850/1/ख

0.005 0.012

850/ 1 /ग

850/2

0.809

849

0.629

0.007

848

0.005

0.158

845

0.291

0.006

847/1

0.767

847/2

0.656

0.022

0.069

847/3

0.766

833/1

833/2

0.152

0.016

833/3

0.101

833/4

0.101

806/1

0.931

0.002

806/2

0.466

0.466

806/3

816

0.186

0.007 7624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

813

0.368

0.008 812/1

0.117

0.006 812/2

0.114

796/1

0.174

0.239

0.007 796/2

0.206

796/3

789/1

0:183

789/2

0.182

0.015 789/3

0.178

611/1

0.166

0.166

611/2

0.012 611/3

0.166

611/4-

0.166

616

0.478

0.009 617/1

0.251

0.001

617/2

0.251

0.227

615/1

615/2

0.101

615/3/क

44

45

0.304

0.031

615/3/ख

46

0.538

615/3/ग

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

0.506

0.652

634/1

0.032

634/2

0.303

647/1

0.097

647/2

0.049

0.002 647/3

0.052

657

0.769

0.017

656

0.291

0.008

655

0.138

0.001

664

2.007

0.029

6.325

668

0.046

690

0.206

0.004

692

0.020

1.611

27.666

58किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग-

0.369

0.568

944/1

0.020

944/2

0.568

815

0.348

0.006

814

0.534

0.006

797

0.198

0.003

5 किता

2.216

0.035

29.882

0.404

कुल 63 किता

7625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 640- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 550 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- अरगट, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5 1

330

0.510

0.009 1 ग्राम-अरगट, पटवारी हल्का-43 अरगट, रा.नि.म. -झिन्ना, तहसील-रामनगर

329

1.365

0.004 2

331

0.009

0:522

3

332

4

0.105

0.002

332/2

0.008

5

0.478

630/1

6

0.008

630/2

0.121

7

625

0.405

0.003 8

0.872

0.005 9

624 शा.नं. 630 में

623

2.112

0.022 10

683

0.328

0.008 11

684

0.615

0.014 12

685

0.097

0.001 13

704

0.097

0.002 14

703

0.316

0.003 15

705/1

0.061

16

0.006

705/2

0.060

17

706/1

0.026

18

0.001

0.027

706/2

19

707/1

0.040

20

0.002

0.032

707/2

21

726

1.125

0.013 22 7626

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

727

0.214

0.004

0.003

0.073

729

0.028

730/1

0.005

730/2

0.162

0.032

557/1

0.081

557/2

0.003

557/3

0.099

0.121

557/4

0.012

558/1

0.002

0.049

558/2

558/3

0.012

0.105

539/1/1

539/1/2

0.104

0.105

539/1/3

0.104

539/2/1

0.005

0.105

539/2/2

0.105

539/2/3

0.002

539/3/1

0.003

539/3/2

0.003

539/3/3

0.080

537/1/1

0.080

537/1/2

537/1/3

0.080

0.006

537/2/1

0.082

0.082

537/2/2

0.082

537/2/3

0.120

536/1

0.005

0.120

536/2

536/3

0.120

0.134

534/1/क

0.008

0.129

534/1 /ख

0.129

534/2

0.193

541/1/क

0.199

541/ 1 /ख

0.003

0.189

541/2/1

541/2/2

0.202

0.263

0.006

533

0.003

0.162

532

0.003

0.174

530

529

0.219

0.004

520/1 शा.नं. 519 में

0.017

0.587

520/2शा.नं. 519 में

0.643

519/1

0.001

0.644

519/2

523/1/1

0.072

523/1/2

0.069

523/2/1

0.023

0.022

523/2/2

0.002

523/3/1

0.024

523/3/2

0.020

0.020

523/3/3

73किता

15.804

0.192

० किता

0.000

0.000

15.804

0.192

कुल 73किता 7627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 641 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 539 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- मतहा, तहसील- रामनगर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

सं.क्र. ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

अनुसूची

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

0.061

112/1 /क/1

1

2

0.060

112/ 1 / ख / 2

ग्राम- मतहा , पटवारी हल्का- जुड़मानी, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील- रामनगर 3

0.063

112/ 1 /ख

4

0.005

0.064

112/ ग/ 1

5

0.073

112/ ग/ 2

6

7

0.065

112/2

111

0.263

0.007

0.284

110/1/क

8

9

0.007

0.292

110/ 1 /ख

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 110/2

0.310

0.214

10/1

0.009

0.215

10/2

0.028

12/1

0.001

0.028

12/2

0.006

16

0.227

14

0.001

0.045

15

0.001

0.045

26

0.352

0.001

25

0.011

0.279

24

0.002

0.085

0.445

52/1

0.005

52/2

0.028

0.526

53/1

0.009

0.081

53/2

0.098

53/3

0.057

54/1 / क

0.016

54/ 1/ख

0.061

54/1 / ग

0.040

54/1 / घ

0.032

54/1/ङ

0.002

0.012

54/1/च

0.12

54/1 /छ

54/2

0.255

0.012

54/2/ घ

0.012

54/ 2/ज

0.067

4.848

35किता

70

2.112

0.004

1 किता

2.112

0.004

6.960

0.071

कुल 36 किता

7628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. 642- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक . 532 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- हिनौता खुर्द, तहसील - मैहर जिला - सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

339/326/1/1

1

ग्राम-हिनौता खुर्द, 0.480

0.659

339/326/1/2

2

पटवारी हल्का-94 जोवा, 3

रा.नि.म. - भदनपुर उ.प , तहसील- मैहर

0.035

0.293

339/326/2/क

0.836

339/326/2/ख

4

5

6

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

(ब) म . प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 328/1

0.300

0.008-

328/2

0.661

2.929

6किता

0.043

0.006

338

1.369

318/1

0.752

0.024

0.753

318/2

327/1

0.180

0.003

327/2

0.301

0.397

331/1

0.010

0.209

331/2

0.022

332

1.338

0.026

333

1.400

9 किता

6.699

0.091

9.628

0.134

कुल 15 किता

7629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 643- भू- अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 545 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- टीकर खुर्द, तहसील- मैहर जिला- सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

1.045

408/ 1/क/ 1

1

1.463

408/1/क/2

2

2 ग्राम-टीकरखुर्द, पटवारी हल्का-93 बरा खुर्द, रा.नि.म. भदनपुर उ.प. , तहसील- मैहर 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0.627

408/2/क

1.045

408/2/ख

0.026

0.125

408/2/ ग

408/2/घ

0.105

408/3/क

0.105

0.105

408/3/ख

0.105

408/3 /ग

0.716

414/1

0.258

0.033

414/2/1

0:458

414/2/2

0.186

412/1/1

412/1/2

0.186

0.016

0.023

412/1/3

0:023

412/1/4

412/2

0.146

0.836

369/1

1.040

0.015

369/2

0.486

369/3

0.272

368/1

0.439

368/2

0.011 0.011 7630

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

(ब) म. प्र . शासन की भूमि का योग- 367

0.002

0,125

1.254

366/1

0.005

366/2

0.690

0.002

0.084

371

2.633

0.026

372

0.026

374

1.620

0.016

359

0.920

0.920

0.017

358

0.387

344/1

0.020

0.387

344/2

344/3

0.396

0.017

342

1.506

0.018

340

0.512

1.672

339/1

339/2/क

1.149

0.023

0.565

339/2/ख

0.002

1.515

331

0.275

26.129

39किता

0.961

0.002

428

0.018

373

0.366

1.087

0.021

332

0.293

0.003

333

0.044

4 किता

2.707

0.319

28.836

कुल 43 किता

क्र. 644- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 536 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- बरा खुर्द, तहसील- मैहर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-बराखुर्द,

2

3

पटवारी हल्का-93 बराखुर्द, रा.नि.म.- भदनपुर उ.प.

तहसील- मैहर

4

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

1.223

0.014

686

0.009

286

0.700

0.596

685/1

685/2/क

0.115

0.009 7631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

685/2/ख

0.125

0.001

292

0.805

0.355

0.014

683

0.018

681

2.080

1.824

676/1

676/2

1.510

0.014

0.030

676/3

0.068

679/1

0.003

679/2

0.068

1.792

678/1

0.027

1.000

678/2/1

678/2/2

0.793

0.063

668/1

0.001

0.073

668/2

0.784

669/1

0.020

0.794

669/2

666/1

0.497

0.470

666/1/ख

22

0.035

0.470

666/ 1 /ग

23

24

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग- 666/2

1.437

0.165

13.422

24 किता

0.005

0.157

660

0.157

0.005

1 किता

0.170

13.579

कुल 25 किता

क्र. 645- भू- अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 543 दिनांक 09.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- बरकुला, तहसील- मैहर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियग की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

ग्राम-बरकुला, 2

3

पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प,

तहसील-मैहर 4

भूमिगत पाइप लाइन , केबल

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

2.518

0.035

490

0.015

0.7.63

489

487

0.428

0.002

0.285

488/1 7632

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

5

6

7

8

9

10

0.004

488/2

0.286

0.286

488/3

484/1

0.491

0.024

484/2

0.491

483/1

0.933

0.010

483/2

0.405

0.688

446/1/क

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

6

27

28

29

30

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.009

0.221

446/1/ख

0.920

446/2

0.005

477

0.073

478

0.303

0.004

0.466

476/1

0.020

0.467

476/2

0.467

476/3

0.481

0.008

475

474

0.502

0.010

472

0.293

0.015

0.645

467/1/1

467/1/2

0.160

0.054

0.804

467/2

467/3

0.805

0.005

0.125

465

0.433

462/1/क

0.434

462/1 /ख

0.018

462/2/1

0.434

462/2/2

0.434

0.238

16.041

30किता

0.006

0.523

492

0.006

368

1.651

1.097

0.004

469

0.016

3.271

3 किता

0.254

19.312

कुल 33 किता

7633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 646 - भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 531 दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- गोरईया, तहसील- मैहर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

1

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

320/1

0.486

0.882

320/2/क/ 1

2

ग्राम-गोरईया , पटवारी हल्का-100 गोरईया , रा.नि.म.- भदनपुर उ.प. , तहसील- मैहर

0.081

320/2/क/2

3

0.008 0.884

320/2/ख/ 1

4

0.080

320/2/ख/2

5

6

7

8

317/1

1.209

0.027

0.000

317/2

0.170

0.002

316/1 316/2,317 / 2

9

10

0.729

318/1

0.203

318/2/1/1

0.202

318/2/1/2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.405

318/2/2

0.748

318/3/1

0.061

0.006

318/3/2

0.684

318/4/1

0.125

318/4/2

0.150

318/5/1

318/5/2

0.170

318/6

0.849

0.010

314

0.914

0.364

350/1/क/ 1/क/ 1

21

0.041

0.810

350/1/क/ 1 /क/2

22 7634

23,

24,

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

0.627

350/1/क/1/क/3

0.627

350/1/क/ 1 /ख

0.021

350/ 1/क/ 1/ग

0.384

350/1/क/2/2

0.745

350/1/क/3

1.214

350/1/ख

350/2

1.214

344/1

0.598

0.001

0.009

344/2

0.020

355

1.424

0.737

362

0.003

0.587

361

0.006 365/1

0.592

365/2

0.595

0.023

365/3

0.595

0.688

364/1

0.001

364/2

0.688

274/1

1.194

0.050

274/2

1.193

406/1

0.737

0.008

406/2

0.736

0.012

273

272/1 273/1

0.992

272/2 273/2

0.991

0.020

0.465

272/3/1 273/3

0.525

272/3/2 273/3

418

0.364

0.008

443/1

0.211

0.006

443/2

0.405

442/1

0.409

0.009

442/2

0.449

440/1/क

0.510

440/1/ख

0.510

0.024

440/ 1 /ग

0.510

0.510

440/1/घ

440/2

0.000

434/1

1.010

0.026

434/2

1.010

434/3

1.011

438/1

0.372

0.372

438/2

0.001

438/3

0.372

438/4

0.368

435/1

0.500

435/2

0.500

0.001

0.659

435/3 भाग 1 ]

7635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

69

70

71

72

73

74

75

76

77

437/1

0.359

437/2

0.359

0.013

437/3

0.359

437/4

0.359

648/1

0.169

648/2

0.174

0:008

648/3

0.174

648/4

0.174

0.178

650, 651/1

78

0.030

2.023

650/2651/2

79

80

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

8

Z12

1.668

0.010

Z13

3.075

0.023

80किता

47.507

0.397

325327/1

1.477

0.004

327/1

327/2/क

1.233

0.003

327/2/ख

298/1

4.603

0.026

298/2

417

0.189

0.002

4.561

756770,772

9

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अ + ब का योग-

0.013

654

10.603

0.026

9किता

22.666

0.074

70.173

0.471

कुल 89 किता

क्र. 647- भू-अर्जन-कार्य-2019

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 542दिनांक 09.10.2019 द्वारा , राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम- रिवारा , तहसील- मैहर जिला सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

क्रमांक

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

1

ग्राम-रिवारा, पटवारी हल्का-97 2

रिवारा,

3 रा.नि.म. भदनपुर उ.प, तहसील- मैहर कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

4

5

891/1

0.408

891/2

0:136

0.010 891/3

0.136 7636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

4

894/1/क

5

1.348

0.018 894/1/ख

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.348

0.408

894/2

898/1

0.073

0.004 899/1

0.183

0.001 899/2

0.183

897

0.010 0.178

0.675

896/1

0.005 896/2

0.261

904/1

0.219

0.007 0.272

904/2

909/1/क

0.272

0.015 0.272

909/ 1/ख

17

18

19

20

909/2

0.533

917

0.314

0.004 916

0.532

0.008 918/1/क

21

0.418

918/1/ख

22

23

24

25

27

0.178

0.009 918/2

0.209

0.554

918/3

918/4

0.157

919/1

0.167

0.010 919/2

0.637

920

0.836

0.010 27 किता

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 1

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग- 10.907

0.111 926

0.115

0.006 1किता

0.115

0.006 11.022

0.117 कुल 28 किता

जे. एल. तिवारी , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

7637 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्र. एफ- 5-21-2019 - अ- तेहत्तर. - राज्य शासन, एतद्वारा, संलग्न परिशिष्ट - एक अनुसार " मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 " तथा संलग्न परिशिष्ट- दो अनुसार " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 जारी की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पर्वत सिंह , उपसचिव.

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति , 2019

1. परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए इंजन माना जाता है और यह तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर रहा है । एमएसएमई प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजक है । जैसा कि हम जानते है , आज देश में सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक रोजगार सृजन है । यह तथ्य एमएसएमई क्षेत्र के विकास को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है । मध्यप्रदेश सरकार इस पहलू को स्वीकार करती है और तदनुसार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतम जोर दिया जा रहा है ।

रोजगार सृजन और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को जानते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है , राज्य ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक समर्पित विभाग एमएसएमई के लिए बनाया गया है ।

एमएसर मई विभाग राज्य की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । अपनी स्थापना के बाद से एमएसएनई विभाग विभिन्त पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है । एमएसएमई विभाग राज्य में एमएसएमई की स्थापना और विकास के लिए एक सहायक और उद्योग मित्र माहौल के निर्माण हेतु बहुआयामी पहल करने हेतु प्रतिबद्ध है ।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने नीतिगत पहल से कई कदम उठाए हैं । [भाग 1 7638

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

व्यापार करने की आसानी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं । स्टार्ट अप और इन्क्यूबेटरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपनी इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति लागू की है ।

मध्य प्रदेश सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करके उद्यमियों स्वरोजगार हितग्राहियों को सह‌योग प्रदान कर रही है । एमएसएमई विभाग, रोजगार सृजन और संवर्धन के लिए विभिन्न फ्लेगशिप योजनाएं चला रहा है , जिसके तहत ब्याज अनुदान एवं पूंजी निदेश पर मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

विभाग भारत सरकार द्वारा की गई पहल के लिए प्रतिबद्ध है और यह विश्वास दिलाता है कि वह राज्य में एक जीवंत एमएसएमई के विकास की प्रक्रिया में सहभागी हैं । इस प्रतिवद्धता के साथ , विभाग ने एक समर्पित म . प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 को लागू करने का निर्णय लिया है । इस नीति का संपर्क राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के केंद्रित विकास की ओर जाने वाले समस्त पहलुओं से है । नीति का मसौदा उद्योग संघों , वित्तीय संस्थानों , दिशेषज्ञों और संबंधित सरकारी विभागों सहित सभी हितधारकों की राय एवं सुझावों को लेने के बाद परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है।

2. एमएसएमई विकास नीति के उद्देश्य

एमएसएमई विकास नीति 2019 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं: -

(i) समग्र औद्योगिक विकास और एमएसएमई प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करनाः

(ii) आधारभूत संरचना को सक्षम बनाना

( iii ) एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और एमएसएमई के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना ।

( iv ) रोजगार सृजन के माध्यम से युवा उद्यनियों को अवसर प्रदान करना 7639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

3. नीति केन्दित क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह नीति निम्नलिखित छः स्तंभों पर आधारित है: - (i ) अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा व्यवसाय करने में आसानी

(ii ) पात्र एमएसएमई इकाइयों को रियायतें जारी करने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार (iii ) निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव

(iv) पीपीपी मॉडल पर अधोसंरचना का विकास

(v) ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रक्रियात्मक सहायता

(vi ) समयबद्ध सेवाओं और सहायताओं का प्रदाय।

4. नीति की प्रभावशील अवधि एवं कार्यक्षेत्र

4.1 यह नीति 01.10.2019 से लागू होगी ।

4.2 यह नीति नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने तक जारी रहेगी ।

4.3 30.09.2019 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादनं प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी। इस नीति के लागू होने के पश्चात् नवीन विनिर्माण इकाईयों , जो दिनांक 01.10.2019 या उसके पश्चात उत्पादन प्रारंभ करेंगी , के लिये म . प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 की सुविधाओं/ सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा । 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई , एमएसएमई विकास नीति 2017 या इससे पहले की संबंधित नोतियों के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी।

5. अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा व्यवसाय करने में आसानी

5.1 व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाकर व्यावसायिक माहौल में सुधार करना राज्य में एमएसएमई के संवर्धन और विकास हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने विनियामक सुधारों को जारी रखने और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर मध्यप्रदेश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं । मध्यप्रदेश [भाग 1 7640

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

सरकार राज्य में व्यापार करने के लिए एमएसएमई को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल करना जारी रखेगी । राज्य में एमएसएमई के लिए व्यवसायिक माहौल सुधारने हेतु एमएसएमई विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम लिये गये है : -

( i ) विभागीय रियायतें अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रक्रिया का सरल बनाया गया है ।

(ii) एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई हैं ।

(iii ) सरकारी विभागों के एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के आधार को बढ़ाने और एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं से खरीद प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए नए भण्डार क्रय नियम बनाए जा रहे हैं ।

(iv) एमएसएमई हेतु विभिन्न लायसेंसों को नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा ।

5.2 एमएसएमई बिजनेस फैसिलिटेशन सेल

एमएसएमई को सहूलियत / सहयोग प्रदान करने हेतु उद्योग आयुक्त के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है । एमएसएमई को हैण्ड होल्डिंग सहायता प्रदान करने हेतु इस सेल के माध्यम से सहायक सलाहकारों को राज्य भर में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पदस्थ किया गया है ।

5.3 शिकायतों के समाधान के लिए संस्थागत उपाय

राज्य की एमएसएमई को उनके भुगतान के मुद्दों से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए, म. प्र . सरकार ने एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्य प्रदेश एमएसई फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया है, जो अपनी संम्पूर्ण क्षमता के साथ कार्यरत है । 7641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

5.4 जिला स्तरीय सहायता समिति

इस नीति के प्रावधानों के तहत पात्र एमएसएमई को रियायतें प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति उत्तरदायी होगी: -

अध्यक्ष

1. जिला कलेक्टर

सदस्य

2. अग्रणी जिला प्रबंधक

सदस्यसचिव

3. महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

रियायतों का लाभ उठाने के लिए सामान्य प्रावधान

6.1 परिशिष्ट 1 में उल्लेखित अपात्र उद्योगों को सूची में आने वाली इकाईयों हेतु रियायतें उपलब्ध नहीं होंगी ।

6.2 इस नीति अंतर्गत लाभांवित इकाइयों को अपने कुल रोजगार का 70 % मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा और उक्त 70% रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वार, घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जाना अनिवार्य होगा।

6.3 यदि कोई बीमार इकाई इस नीति की प्रभावशील अवधि में पुनर्जीवित होती है , तब वह साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज अनुसार नीति में प्रावधानित सहायताएं / सुविधाएं पात्रतानुसार प्राप्त कर सकती है ।

6.4 इस नीति में प्रावधानित सहायताएं /सुविधाएं प्रदान करने हेतु म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की जाएगी, जिसमें प्रक्रिया, पात्रता की शर्तों, अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों, कुल अनुदान की सीमा , लाभांवित इकाई के लिये नियम एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण होगा। उक्त योजना इस नीति का भाग होगी । [ भाग 1 7642

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7. रियायतें

7.1 उद्योग विकास अनुदान

7.1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40 % उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा ! यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।

7.1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत , संयंत्र और मशीनरी की लागत को 100 % तक सीमित होगी ।

7.1.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी ( यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2 % (चार वर्षों हेतु) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी( गों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5 % ( चार वर्षों हेतु ) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और

7.1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25 % से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने के लिए 2 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु ) ;

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50% से अधिक निर्यात करने के लिए 3 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु)

7.2 गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

7.2.1 सूक्ष्म स्तर की इकाईयों द्वारा आईएसओ/बीआयएस/ बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी । 7643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

7.2.2 जेड ( ZED ) प्रमाणन , एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म , लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80 % , 60% और 50 % की दर से सहायता प्रदान करती है । मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शेष राशि की 50 % प्रतिपूर्ति की जाएगी ( सूक्ष्म , लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10% , 20 % , 25 % ) 1

7.2.3 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी , यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए / यूरोपियन यूनियन / OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए ।

7.2.4 हालाँकि, ऐसी एमएसएमई , जिन्होंने इस नीति की प्रारंभ तिथि से पहले उत्पादन शुरू किया है , लेकिन इस नीति की प्रभावशील अवधि में गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करती हैं, वे भी इस नीति के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी ।

7.3 पेटेण्ट के लिए प्रतिपूर्ति

7.3.1 एमएसएमई इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलू पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100% , अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति ।

7.3.2 एमएसएमई इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/ आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100% , अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति। [भाग 1 7644

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7.4 अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

7.4.1 निजी या अविकसित शासकीय भूमि में स्थापित लघु और मध्यम श्रेणी की नई औद्योगिक इकाई को उसके परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता।

7.4.2 औद्योगिक इकाई द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( ETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता ।

7.4.3 औद्योगिक इकाईयों के समूह ( कम से कम 5 ) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( CETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता ।

7.4.4 निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 50 %, अधिकतम 250 लाख रुपये की सहायता ।

7.4.5 निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने वाली एजेन्सी को किये गये व्यय का 50% , अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता।

7.5 ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए , मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50% , अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25 % , अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी । 7645

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भाग 1 ]

7.6 विशेष पैकेज

7.6.1 राज्य सरकार पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट II अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी ।

7.6.2 राज्य सरकार फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट - III अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी।

7.6.3 राज्य सरकार परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट IV अनुसार दिशेष पैकेज प्रदान करेंगी।

विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन 8.

8.1 स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन करने पर , उन्हें उनके द्वारा किये गये अतिरिक्त पात्र निवेश पर नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी।

8.2 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 10 लाख रूपयें या अधिक का निदेश करने पर , उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी ।

8.3 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 25 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर , उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं पात्रता होगी। की

8.4 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता / सुविधाओं की पात्रता होगी।

8.5 यदि विस्तार /डायर्वार्सफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप किसी इकाई का यंत्र-संयंत्र में कुल निवेश 15 करोड़ रूपये से अधिक हो जाता है , तो वह इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता/ सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी!

[भाग 1

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7646

बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव

बेहतर सुविधाओं के साथ औद्योगिक अधोसंरचना का विकास निश्चित रूप से एमएसएमई विकास को बढ़ावा देंगा । एमएसएमई विभाग द्वारा इस नीति के अनुक्रम में नवीन औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम लाये जायेंगे, जिसमेंः

9.1 एमएसएमई इकाइयों के लिए समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/ संस्थानों का भविष्य में विकास करने हेतु शासकीय भूमि के 'लैण्ड बैंक' में विभाग द्वारा वृद्धि की जायेगी।

3.2 ऐसे जिलों, जहां एमएसएमई विकास के पर्याप्त अवसर हो, में राज्य शासन द्वारा समर्पित एमएसएमई पार्कों की स्थापना की जाएगी ।

9.3 विभाग निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा।

9.4 पीपीपी मोड में औद्योगिक क्षेत्र में बहुमजिला परिसर के निर्माण पर विशेष ध्यान और जोर दिया जाएगा !

9.5 भूमि हेतु ऑनलाईन आवेदन और आवंटन प्रणाली को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाचा जाएगा ।

9.6 राज्य शासन द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन हेतु नए नियम लाये जायेगे । अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व दाली इकाईयों के लिये विभागीय औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जायेगे।

क्षमताओं का सुदृ‌ढ़ीकरण

क्लस्टर विकास 10.1

10.1.1 राज्य शासन ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिये क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है और साथ-साथ उन कारकों को भी, जो राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करते है। 7647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

10.1.2 राज्य भर में फैले हुए एमएसएमई क्लस्टरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये अधोसंरचना ( ID ) एवं सार्वजनिक सुविधा केन्द्र (CFC) का निर्माण करने हेतु राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के सहयोग से स्वयं की क्लस्टर विकास योजना बनाई जाएगी ।

10.1.3 राज्य और भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना को सही तरीके से लागू करने हेतु एक समर्पित क्लस्टर विकास सेल बनाया जाएगा। यह सेल राज्य के एमएसएमई क्लस्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होगा ।

10.1.4 म. प्र. लघु उद्योग निगम राज्य में क्लस्टर गतिविधियों के लिये नोडल एजेन्सी होगा ।

स्वरोजगार

10.2

10.2.1 युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एमएसएमई विभाग वर्तमान में विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं चला रहा हैं, जो युवा उद्यमियों को रियायते एवं हेण्ड-होल्डिंग सहायता प्रदान करती हैं ।

10.2.2 अधिक प्रभावी हेण्ड होल्डिंग समर्थन और बेहतर प्रोत्साहन के साथ एक नई स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी ।

10.2.3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों /प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु स्वरोजगार योजनाओं के लाभांवितों को अवसर प्रदान किया जाएगा ।

10.2.4 ऑनलाइन ईडीपी मॉड्यूल के माध्यम से युवाओं के व्यावसायिक कौशल में सुधार किया जाएगा!

10.2.5

जिला स्तर पर पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेण्टों के माध्यम से नाममात्र शुल्क पर स्वरोजगार योजनाओं के आवेदकों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। [भाग 1 7648

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

10.2.6 अजा/अजजा वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं में अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

10.3 स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन राज्य में युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और स्टार्टअप वातावरण को परिपोषण करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई " म. प्र. स्टार्टअप नीति" लायी जाएगी ।

11. बीमार इ‌काइयों का पुनर्जीवन

11.1 व्यवहार्य बीमार/ बंद इकाई के पुनर्जीवन के लिए बैंकरों/ वित्तीय संस्थानों की सहायता से एक पैकेज़ बनाया जाएगा।

11.2 पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी बैंकरों / वित्तीय संस्थानों की होगी ।

11.3 बैंकरों / वित्तीय सस्थानों के परामर्श से बीमार इकाई द्वारा रियायतों का पैकेज प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा और साधिकार समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

11.4 बीमार औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में पुनर्जीवन पैकेज पर निर्णय लेने के लिए एमएमई विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

(i) प्रमुख सचिव , एमएसएमई विभाग (अध्यक्ष )

(ii) जिस विभाग से बीमार इकाई हेतु रियायत/ राहत चाही गई है, उस विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव (सदस्य)

(iii) उद्योग आयुक्त, एमएसएमई विभाग ( सदस्य )

( iv) संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक ( सदस्य)

(v) उस बैंक /वित्तीय संस्था के शाखा प्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी, जिसके माध्यम से पुनर्जीवन पैकेज प्रस्तावित हो ( सदस्य) 7649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(vi) संयुक्त/उप संचालक, एमएसएमई विभाग (सदस्य सचिव )

11.5 बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पुनर्जीवन योग्य बीमार इकाइयों के लिये पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जाएगा। इस पुर्नवास पैकेज में बीमार इकाईयों के द्वारा राज्य शासन से सुविधाओं की मांग की जा सकेगी ।

11.6 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के द्वारा बीमार इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु तैयार किये गये पुनर्जीवन पैकेज में राज्य शासन से चाही जा रही सुविधाओं की मांग साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी तथा साधिकार समिति के द्वारा गुण-दोष के आधार पर बीमार इकाई के पक्ष में विभागीय सुविधाओं अथवा अन्य विभाग की सुविधायें , संबंधित विभाग की सहमति होने पर स्वीकृत की जा सकेगी ।

12. संशोधन/ शिथिलीकरण/ निरसन

नीति के प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

12.1 इस नीति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

12.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा ,

12.3 नीति के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश/ स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन जारी कर सकेगा।

13 . न्यायालय क्षेत्र

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

14. शब्दावली

(i) नीति से सामान्य अभिप्रेत है, "म. प्र . एमएसएमई विकास नीति 2019" । [भाग 1 7650

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

(ii) एमएसएमई से अभिप्रेत है , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 ( समय - समय पर किये गये संशोधनों सहित ) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यग।

(iii) इकाई ! औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई ।

(iv) संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अभिप्रेत है, सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 ( समय - समय पर किये गये संशोधनों सहित ) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश।

(v ) भवन में निवेश से अभिप्रेत है, उत्पादन में उपयोग में आने वाली फेक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी ।

(vi) नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है , इस नीति की प्रभावशील अवधि के दोरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई ।

(vii) विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है , ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसमें दिनांक 01.10.2019 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार /डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन किया गया हो ।

(viii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी (यों ) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, नहिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति (यों ) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई ।

(ix) वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत है , इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक ।

(x) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत है , गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय ISO प्रमाणपत्र या BIS/BEE प्रमाणन या ZED प्रमाणन या निर्यात के लिये विशिष्ट प्रमाणन ।

(xi) पेटेंट से अभिप्रेत है , पेटेंट अधिनियम , 1970 ( समय - समय पर किये गये संशोधनों सहित ) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट।

(xii) एमएसएमई संचालनालय से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय ।

( xiii) राज्य सरकार/ शासन से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।

(xiv) जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय । 7651

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भाग 1 ]

परिशिष्ट -

अपात्र उद्योगों की सूची

व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ 1.

2 . बीयर और शराब, जिसमें एल्कोहल है

3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण

4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण

5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 भाइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का दिनिर्माण

6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों

7. स्टोन क्रशर

8. खनिजों की पिसाई , केल्सिनेशन ( गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर )

9 राज्य सरकार / राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता

10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियों (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)

11. लकड़ी के कोयले (चारकोल ) का निर्माण

12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयाँ , जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रु. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर )

13. समस्त प्रकार के तेजों की रिफायनरी

14. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयाँ

15. सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रिया

16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

17. लोहे/स्टील स्क्रेप का दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना

18. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ

19. पैकेज पीने का पानी

20. सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/ अनाज की सॉर्टिंग/ ग्रेडिंग/सफाई

21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated ) / कार्बोनेटेड पेय

22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग

23 . म. प्र . एमएसएमई विकास नीति 2019 के संदर्भ में समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग [भाग 1 7652

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परिशिष्ट - II पावरलूम सेक्टर के लिये विशेष पैकेज

(अ) विशेष पैकेा

1. प्लेन / सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से , भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो , तो ) के समायोजन के पश्चात् शेष राशि का शत- प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25 % , जो भी कम हो , अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2. विद्युतं प्रदाय में 20HP तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से और 20HP से अधिक परंतु 150HP तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1.25 रूपये प्रति यूनिट की दर से रियायत । साथ ही विद्युत प्रदाय में 150HP तक की क्षमता के पॉवरलूम को फिक्स चार्जेस और न्यूनतम प्रभार व वास्तविक खपत के अंतर की राशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

3. पॉवरलूम के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60% , अधिकतम 500 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(ब) अन्य सहायता

1. इस नीति की कण्डिका 7.1 के अनुसार उद्योग विकास अनुदान।

2. इस नीति की कण्डिका 7.2 के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता ।

3. इस नीति की कण्डिका 7.3 के अनुसार पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति।

4. इस नीति की कण्डिका 7.4 के अनुसार अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (उप कण्डिका 7.4.4 को छोड़कर ) ।

5. इस नीति की कण्डिका 7.5 के अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षा में सहायता। 7653

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भाग 1 ]

परिशिष्ट - III फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए विशेष पैकेज

(अ) विशेष पैकेज

1. उद्योग विकास अनुदान

1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा । यह अनुदान 4 समान दार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।

.1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत , संयंत्र और मशीनरी की लागत की 200 % तक सीमित होगी।

1.3 महिला/अजा/ अजजा उद्यमी( यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2% (चार वर्षों हेतु ) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी ( यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5 % ( चार वर्षों हेतु ) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और

1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल विक्रय का 25 % से अधिक एवं अधिकतम 50 % तक निर्यात करने के लिए 2 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु) ;

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल विक्रय का 50 % से अधिक निर्यात करने के लिए 3 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु)

2. निर्यात के लिये तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.-एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50% , अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

3. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50% . अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

4. फार्मास्यूटिकल इकाईयों के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60 % , अधिकतम 500 लाख रुपये की पतिपूर्ति ।

(ब) अन्य सहायता

1. इस नीति की कण्डिका 7.2 के अनुसार गुणवता प्रमाणन हेतु सहायता ( उप कण्ड़िका 7.2.3 को छोड़कर ) ।

2 . इस नीति की कण्डिका 7.3 के अनुसार पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति!

3. इस नीति की कण्डिका 7.4 के अनुसार अधोंसंरचना विकास के लिए वितीय सहायता (उप कण्डिका 7.4.4 को छोड़कर ) ।

4. इस नीति की कण्डिका 7.5 के अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षा में सहायता। [भाग 1 7654

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परिशिष्ट - IV परिधान क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

(अ) विशेष पैकेज

1. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स ( पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े , सिले कपड़े, जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई , मशीनरी का उपयाग कर की गयी है ) का निर्माण करने वाली नवीन इकाई , जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रूपये का निवेश और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो, के प्रत्येक निर्यामित कर्मचारी , जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है , के वेतन का 23 %, अधिकतम 2500 रूपये प्रतिमाह. कुल 5 लाख रूपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक ' वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा ।

2 . परिधान क्षेत्र को इकाईयों के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60 % , अधिकतम 500 लाख रुपयं की प्रतिपूर्ति ।

(ब ) अन्य सहायता

1 . इस नीति की कण्डिका 7.1 के अनुसार उद्योग विकास अनुदान ।

2. इस नीति की र्काण्डका 7.2 के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता ।

3. इस नीति की कण्डिका 7.3 के अनुसार पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति।

4. इस नीति की कण्डिका 7.4 के अनुसार अधोंसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता ( उप कण्डिका 7.4.4 को छोड़कर ) ।

5. इस नीति की कण्डिका 7.5 के अनुसार ऊर्जा लेखा परीक्षा में सहायता। 7655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

M.P. MSME Development Policy , 2019

1. Introduction

Micro , Small and Medium Enterprises ( MSME ) sector is considered engine for socio economic growth in the country and is fast emerging as the most vibrant and dynamic sector of the Indian economy . MSMEs provide the largest share of employment after primary sector . We are aware that , employment generation is one of the main challenges faced in the country today . This makes development of MSME sector most crucial . The Government of Madhya Pradesh ( GoMP ) recognizes this aspect and accordingly, is giving priority to the development of the MSME sector in the state .

Considering the significant role of MSME in employment generation and economic and social development , and knowing the fact that MSME sector is one of the key drivers for transition from an agrarian economy to an industrialized economy, the state has decided to give special attention to this sector. To fulfil this objective, a dedicated department has already been created for MSMEs .

Department of MSME , GoMP is playing a pivotal role in enhancing the state's MSMEscompetitiveness . MSME Department is proactive in providing conducive ecosystem for MSME development through various schemes and initiatives . MSME Department intends to take multi - pronged initiative to create a supportive and enabling ecosystem for establishment and growth of MSMEs in state .

Department of MSME, GOMP has taken several steps to derive maximum benefits for MSME sector out of the policy initiatives at the central and state level . The state government has also taken progressive steps towards improving Ease of Doing Business . The state also has its own Start Up policy for promotion of start ups and incubators .

7656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

[भाग 1 Madhya Pradesh Government has been supporting entrepreneurs/ Self- Employment beneficiaries by providing an enabling environment for job creation and entrepreneurship . Department of MSME , Government of Madhya Pradesh run various flagship scheme for employment generation and promotion under which there is provision of interest subsidy and margin money support on capital investment .

The department stands committed to the Initiatives of Gol and assure that it is in the process of developing a vibrant MSME in the state . With this commitment, Department has decided to constitute a dedicated MP MSME Development Policy 2019. It touches upon all those aspects which leads to the focused growth of the MSME sector in the state . The policy has been drafted through a consultative process after taking opinions and suggestions of all stakeholders including Industry Associations, Financial Institutions, Experts and related Government Departments .

2. Objectives of MSME Development Policy

The key objectives of the MSME Development Policy 2019 are :-

i . Achieving the state's goal of overall industrial. development and MSME competitiveness

ii . Creating enabling infrastructure

iii . Providing a conducive ecosystem and promoting inclusive growth for MSMEs.

iv. Providing an opportunity to young entrepreneurs through instilling employment generation

3. Policy Focus Area

To achieve the objectives, this policy is focused on following six pillars

i. Enabling framework : Ease of doing business

ii . Procedural reforms for release of concessions to eligible MSME units 7657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

iii . Creation and maintenance of improved infrastructure facilities through privatedevelopers

iv . Infrastructure development on PPP Model

v. Procedural assistance through online services

vi . Time bound delivery of services & assistance .

4. Operative period of the Policy and work areas

4.1 This Policy shall come into effect from 01.10.2019.

4.2 This policy will continue till the time replaced by the new policy .

4.3 The MSME units commencing commercial production after 30.09.2019 shall be eligible to avail benefits only under this policy. After the enforcement of this policy, the option of availing facilities /benefits for MSME promotion scheme 2017 will be closed for new manufacturing units which commence production on or after 01.10.2019 . Units , which commence production before 01.10.2019 would eligible to avail concessions under the MSME Development Policy 2017 or any earlier relevant policies .

Enabling framework : Ease of doing business

5.

5.1 Improving business climate by enhancing ease of doing business

The Government of MP has taken various initiatives to improve the business environment in state by continuing to bring in regulatory reforms and simplify procedures for the promotion and development of MSME in the State . GoMP shall continue to take new initiatives to improve the services provided by the government to MSMEs for doing business in the State . The DoMSME has taken up following steps to improve the business climate for MSMEs in the State:

i . Departmental concessions are now being extended through online process . Procedure has been simplified .

ii . The land allotment process for MSMEs has been made online .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7658

iii . New Store Purchase Rules are being formed to increase the MSME supplier base of the government departments and expedite the procurement process from the MSME suppliers .

iv . The renewal process of various licenses of different departments shall besimplifiedfor MSMEs .

5.2 MSME Business Facilitation Cell

In order to facilitate /support MSMEs, office of Industries Commissioner has constituted a cell . Through this cell support consultants have been deputed across the state at DTIC offices to extend handholding support to the MSMEs.

5.3 Institutional Measures for Grievance Resolution

In order to address the grievances of state's MSMEs regarding their payment issues, GoMP has constituted a Madhya Pradesh MSE Facilitation Council ( MSEFC ) as per the MSMED Act 2006, which is functional in its full spirit .

5.4 District Level Assistance Committee

Following committee at District level under the chairmanship of District Collector will be responsible to extend the concessions to the eligible MSMEsunder the provisions of this policy : -

Chairman

1. District Collector

Member

2. Lead District Manager

Member Secretary

3. General Manager

District Trade & Industries Centre

6. General provisions for availing concessions

6.1 The concessions is not applicable for units which comes under the category of ineligible industries as mentioned in the Annexure - I 7659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

6.2 Under this policy, it will be mandatory for beneficiary units to provide 70% of its total employment to the permanent residents of Madhya Pradesh and in that 70% employment , representation of SC , ST & Other Backward Classes , as per reservation declared by the State Government, will bemandatory also .

6.3 If any sick unit is revived during the policy period , it can avail the concession ( as per eligibility) provided in the policy as per the package approved by the empowered committee.

6.4 The procedures for availing concessions will be detailed out in MSME Promotion Scheme 2019 in which detailed information of procedures , eligibility criteria , required documents for availing subsidy/incentive, limit of total assistance and terms & conditions for beneficiary units etc. willbe included . Above scheme will be part of this policy .

7. Concessions

7.1 Industrial Development Subsidy

7.1.1 Industrial development assistance to the new industrial units @ 40% on the eligible investment made by them in Plant & Machinery and building . This assistance shall be disbursed in 4 equal annual installments .

7.1.2 The cost of building shall not be more than 100% of the cost of Plantand machinery for the purpose of calculating the assistance .

7.1.3 Additional Industrial Development Subsidy of 2% per year (for four years) for unit set up by women /SC/ST entrepreneur (s ) or 2.5% peryear ( for four years ) for unit set up by women entrepreneur (s ) ofSC/ST category ; and

7.1.4 Additional Industrial Development Subsidy of 2% per year ( for four years) to the industrial units for exporting more than 25% and upto 50% of their total sales;

[भाग 1 7660

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

Additional Industrial Development Subsidy of 3 % per year ( for four years ) to the industrial units for exporting more than 50 % of their total sales .

7.2 Support in Quality Certification

7.2.1 Assistance upto 100% of the cost incurred on obtaining ISO/BIS/BEE certification subject to maximum limit of Rs . 5 Lakhs to micro category unit .

7.2.2 For ZED Certification for improving brand recognition of MSME and reducing effect on environment : Gol provides assistance @ 80%, 60% and 50% to micro , small and medium units respectively . GoMP will provide assistance upto 50% of the balance amount ( 10 % , 20 % , 25% of total cost respectively to micro , small and medium units )

7.2.3 For obtaining quality certification exclusively for export, during policy period , which made MSMEs of manufacturing sector of the state, eligible to export in USA/European Union /Other OECD countries: Assistance upto 50% of the cost incurred on obtaining these certification subject to maximum limit of Rs . 25 Lakhs .

7.2.4 MSMEs , who have commenced production before this policy but obtain quality certification within this policy period , shall also be eligible to avail reimbursement under this policy .

7.3 Reimbursements for Patents

7.3.1 100% reimbursement to a maximum of Rs . 5 Lakhs to MSME units for domestic patents/IPR registration during the policy period.

7.3.2 100% reimbursement to a maximum of Rs . 10 Lakhs to MSME units. for International patents /IPR registration during the policy period.

7661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

7.4 Financial Assistance for Infrastructure Development

7.4.1 50% assistance max Rs . 25 Lakhs to the small and medium new industrial units , established in private or undeveloped Govt . land, fordeveloping infrastructure upto their premises .

7.4.2 50% reimbursement max of Rs . 25 Lakhs for the establishment of an effluent treatment plant (ETP) by the industrial unit .

7.4.3 50% reimbursement up to a maximum of Rs . 100 Lakhs for the establishment of an Common effluent treatment plant by a group (minimum 5) of industrial units .

7.4.4 50% financial assistance max of Rs . 250 Lakhs to the Developers for industrial area/flatted industrial complex in private sector.

7.4.5 50% financial assistance max Rs . 50 Lakhs as reimbursement towards the agency doing infrastructure development for strengthening the MSME cluster working in private land .

7.5 Financial Assistance for Energy audit

To promote energy efficiencies in MSME units , GoMP will reimburse 50% of the cost of conducting energy audit with maximum limit of Rs . 50,000 and 25% of the cost maximum Rs . 5 Lakhs for adoption of equipment and machinery

7.6 Special Packages

7.6.1 The State Government would give special package to Powerlooms sector as described in Annexure - II .

7.6.2 The State Government would give special package to Pharmaceutical sector as described in Annexure - III .

7.6.3 The State Government would give special package to Apparel sector as described in Annexure - IV.

8. Expansion/Diversification /Technical up -gradation

8.1 Established micro, small and medium industrial units which undertakes expansion will be eligible for assistance/facilities at par with new [भाग 1 7662

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

industrial units on their additional eligible investment .

8.2 Established micro scale industrial units , which invest additional Rs . 10 Lakhs or more in plant & machinery, shall be eligible for assistance/facilities at par with new industrial units .

8.3 Established small scale industrial units , which invest additional Rs . 25 Lakhs or more in plant & machinery, shall be eligible for assistance /facilities at par with new industrial units .

8.4 Established medium scale industrial units , which invest additional Rs . 100 Lakhs or more in plant & machinery, shall be eligible for assistance /facilities at par with new industrial units .

8.5 If total investment in plant and machinery became more than Rs . 15 crores after expansion /diversification/technical upgradation , then the unit will not be eligible for assistance/facilities under this policy .

9. Creation and maintenance of improved infrastructure facilities

Development of industrial infrastructure with best facilities will surely boost the MSME growth . The MSME department shall come up with new industrial land and shed allotment rules in alignment with this policy . Under this: -

9.1 TheDepartment will increase the " Land Bank " of Government Land for future development of Industrial Areas/Parks/ Estate exclusively for MSME units .

9.2 GoMP shall establish dedicated MSME parks in the districts where there are ample opportunities of MSME development .

9.3 Department will encourage the industrial areas in private sector .

9.4 Special focus and thrust shall be given to creation of flatted structure in industrial area on PPP mode .

9.5 Online Land Application and Allocation System shall be made easier and user friendly .

9.6 State Govt . shall come up with new ' Industrial Land Allotment Rules' . 10 percent plots will be reserved in the Departmental industrial area 7663 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

for the units owned by Scheduled Castes , Scheduled Tribes and OBC category.

10. Capacity strengthening

10.1 Cluster development

10.1.1 The State Government has adopted the cluster development approach as a key strategy for industrial & economic development of MSEs as well as factors which will promote in establishment of new industrial area in the State .

10.1.2 GoMP will formulate State's own Cluster Development Scheme for creating the Infrastructure ( ID) and Common Facility Centre ( CFC) facilities for the MSME clusters spread over across the state with support from Gol .

10.1.3 A dedicated cluster development cell shall be created to properly implement the Cluster Development Scheme of State &Gol . This cell shall be responsible to cater to the needs of MSME clusters of the State .

10.1.4 Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam will be the nodal agency for cluster activities in state .

10.2 Self-Employment

10.2.1 In order to provide the self- employment opportunities for the youth , the MSME department is presently running various self- employment schemes , which provide concessions and hand- holding support to young entrepreneurs .

10.2.2 A new Self employment scheme with more effective hand holding support and better incentives shall be initiated .

10.2.3 Beneficiaries of Self employment schemes shall be given opportunity to participate in international trade fair/exhibitions.

10.2.4 Business skills of youth shall be improved through online EDP module.

7664

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

10.2.5 In order to support the applicants of self employment schemes, a panel of Chartered Accountants (CAs ) will be made at district level:

10.2.6 Additional grant will be provided in self-employment schemes to SC/ST beneficiaries

10.3 Start - up and Incubation Support

To nurture innovation and start - up ecosystem for young entrepreneurs in the state, Government of Madhya Pradesh shall come up with new "MP Start- up Policy" .

11. Revival of sick units

11.1 To revive potentially viable sick/closed unit, a package will be made with the help of Bankers/ Financial Institutions .

11.2 The key responsibilities of preparing the revival package will be Bankers/ Financial Institutions

11.3 The Sick Industrial Unit in consultation with Bankers/ Financial Institutions will prepare its proposal for seeking package of concessions and submit it to the Empowered Committee .

11.4 The empowered committee will be set up to decide on revival package in favor of sick industrial units , under the chairmanship of Principal Secretary, Department of MSME. The constitution of the Committee will be as follows:

i . Principal Secretary , MSME Department (Chairman )

ii. Principal Secretary/ Secretary of the departments from which concessions/ relief are sought by the sick units .

iii . Industries Commissioner , MSME Department ( Member)

iv. Zonal Manager of the concerned bank branch ( Member)

V. Branch Manager/ In charge officer of the Bank/ Financial Institute through which revival package is proposed.

7665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

vi . Joint / Deputy Director , MSME Department (Member Secretary ) 1.1.5 Banks/ Financial Institutions wil prepare revival package in favour of viable sick industrial units , in which concession can be sought from StateGovt .

11.6 The concession /relief sought under revival package will be placed before empowered committee. The empowered committee will be fully authorised to take decesion on the demands/ concession sought under revival package with the consent of the concerning department, onmerits .

12. Amendment/Relaxation /Cancellation

Regardless of the provisions under the policy, the Madhya Pradesh government , the Micro , Small and Medium Enterprises Department at any time-

12.1 May amend or cancel this policy

12.2 May relax the provisions of this policy

12.3 May issue instructions/ clarifications /guidelines to clarify the provisions ofthe policy .

13. Jurisdiction

In case of any dispute, the court area will be Madhya Pradesh .

14. Glossary

i. Policy means " MP MSME Development Policy 2019 " .

ii . MSME means , micro , small and medium enterprises defines under Micro , Small and Medium Enterprises Development Act , 2006 (amendment from time to time Inclusive) .

iii . Unit/industrial unit means , manufacturing unit of MSME category in Madhya Pradesh [भाग 1 7666

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

iv. Investment in plant and machinery means as per Micro , Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (amendment from time to time Inclusive ) .

V. Investment in building means investment in factory buildings & sheds, which is used for production but shall not include dwelling units .

vi . New industrial unit means such manufacturing unit of MSME category, which are established during the policy period .

vii . Existing industrial unit means , a industrial unit which commenced commercial production before 01.10.2019 or new industrial units which made expansion/ diversification /technical upgradation during the policy period.

viii . Women /SC/ST entrepreneur unit means operational unit in which Women/SC/ST entrepreneur (s ) have hundred percent stake .

ix . The date of commercial production means after commencing production date of the first time sale of the goods produce , which means the date of the bill date of the first sale .

Χ. Quality certification means , ISO certification issued by third party authorized agencies for quality certification or BIS/BEE certification or ZED certification or certification exclusively for export .

xi . Patent Means , The patent defined under Patent Act, 1970 ( including amendments made from time to time ) and or underlying patent .

xij . MSME Directorate means The Directorate under the Micro , Small and Medium Enterprises Department of Government of Madhya Pradesh.

xiii . The State Government means the Micro , Small and Medium Enterprises Department of Government of Madhya Pradesh .

xiv. District Trade & Industries Centre means the district level office of MSME Directorate under the Micro , Small and Medium Enterprises Department of Government of Madhya Pradesh .

7667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

Annexure - I List of ineligible industries

1. Activities pertaining to trading and services

2: Beer and liquor which contains alcohol

3. Manufacturing of all kinds of pan masala and gutkha

4. Manufacturing of Tobacco and tobacco based products

5. Manufacturing of plastic bags of thickness 40 micron or lesser and all type of polythene bags .

6. Industrial units set up by central or state government or their undertaking

7. Stone crusher

8 . Grinding of minerals , Calcination ( Excluding manufacturing of artificial sand from crushed stone )

9. Defaulter of state government/state government undertaking

All types of mining activity (where there is no value addition ) 10.

11. Manufacturing of Charcoal

12. All type of Solvent extraction plant ( Excluding edible oil expeller units , which invested Rs . 1 crore or less in plant & machinery) [भाग 1 7668

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

13 . All type of edible oil refineries

14. Cement /Clinker manufacturing

15 . Publishing and Printing processes of all types

16. Saw milling & planing of wood

17. Pressing of iron/steel scrap into blocks or any other shapes

18. Electricity generation units

Package drinking water 19.

20. Sortex plant and Sorting/Grading/Cleaning of crops/grain

21. All types of aerated/ carbonated drinks

22. Slaughter house and industries based on meat

23. Any industry declared by state government from time to time with reference to MP MSME Development Policy 2019 7669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

Annexure- II Special Package to Powerlooms Sector

(A) Special Package

1. GoMP shall provide 25 % of upgradation cost or 100 % remaining of Gol's financial support after adjustment (if any ) whichever is less as financial assistance for upgradation of plain/semi automatic shuttle powerloom into modern shuttleless powerloom subject to a maximum of 10 looms in a unit.

2. Concession @ Rs . 1.50 per unit to the powerloom , upto 20HP capacity and @ Rs . 1.25 per unit to the powerloom for above 20HP but upto 150HP capacity in electricity supply. Also , 100% reimbursement of fixed charges and difference in minimum charges & actual consumption in electricity supply for the powerloom of upto 150HP capacity .

3. 60% financial assistance up to maximum of Rs . 500 Lakhs to the Developers for industrial area/flatted industrial complex for powerloom in private sector .

(B) Other Assistance

1. Industrial Development Subsidy as per clause 7.1 of this policy .

2. Support in quality certification as per clause 7.2 of this policy .

3. Reimbursements for Patents as per clause 7.3 of this policy.

4. Financial Assistance for infrastructure development as per clause 7.4 of thispolicy (excluding sub - clause 7.4.4) .

5. Support in energy audit as per clause 7.5 of this policy.

[भाग 1 7670

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Annexure - III Special Package to Pharmaceutical Sector

1) Special Package

1. Industrial Development Subsidy

1.1 Industrial development assistance to the new industrial units @ 40% on the eligible investment made by them in Plant & Machinery and building . This assistance shall be disbursed in 4 equal annual installments.

1.2 The cost of building shall not be more than 200% of the cost of Plant and machinery for the purpose of calculating the assistance .

1.3 Additional Industrial Development Subsidy of 2 % per year (for four years ) for unit set up by women/SC/ST entrepreneur (s ) or 2.5% per year ( for four years ) for unit set up by women entrepreneur (s ) of SC/ST category; and

1.4 Additional Industrial Development Subsidy of 2% per year ( for four years ) to the industrial units for exporting more than 25 % and upto 50% of their total sales ;

or

Additional Industrial Development Subsidy of 3 % per year ( for four years) to the industrial units for exporting more than 50% of their total sales .

2. 50% of the expenditure incurred on creating facilities for obtaining certificate of WHO - GMP or US - FDA certificate for export readiness, would be reimbursed up to a maximum limit of Rs . 50 lakhs.

3. Assistance @ 50 % , maximum Rs . 25 Lakhs to extend support for establishment of lab equipments & machinery.

4. 60% financial assistance up to maximum of Rs . 500 Lakh to the Developers for industrial area/flatted industrial complex for pharmaceutical units in private sector

( B) Other Assistance

1. Support in quality certification as per clause 7.2 of this policy (excluding 7.2.3).

2. Reimbursements for Patents as per clause 7.3 of this policy.

3. Financial Assistance for infrastructure development as per clause 7 :4 of thispolicy (excluding sub - clause 7.4.4) .

4. Support in energy audit as per clause 7.5 of this policy.

7671

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

Annexure - IV Special Package to Apparel Sector

(A) Special Package

1. New industrial Readymade garments and made - ups (wearable or non- wearable fabric , stitched fabric, in which atleast two ends of the cloth is stiched by using machinery ) manufacturing units having atleast Rs . 1.00 crores invested in plant & machinery & minimum 25 regular employee , will be provided 25 percent of salary of each regular employee, which is a permanent residents of the state, maximum Rs . 2500 per month , up to an annual limit of Rs 5 lakh , for 5 years as a ' Salary grant' .

2. 60% financial assistance up to maximum of Rs . 500 Lakh to the Developers for industrial area/flatted industrial complex for Apparel units in private sector .

(B) Other Assistance

1. Industrial Development Subsidy as per clause 7.1 of this policy.

2. Support in quality certification as per clause 7.2 of this policy .

3. Reimbursements for Patents as per clause 7.3 of this policy .

4. Financial Assistance for infrastructure development as per clause 7.4 of thispolicy (excluding sub -clause 7.4.4) .

5. Support in energy audit as per clause 7.5 of this policy .

7672

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2019

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन द्वारा म . प्र. एमएसएमई विकास नीति , 2019 दिनांक 01.10.2019 से लागू की गई है । उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " लागू करता है ।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र: -

2.1 यह योजना दिनांक 01.10.2019 से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी । 2.2 30.09.2019 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी अर्थात इस योजना के लागू होने के पश्चात नवीन विनिर्माण इकाईयों के लिये म. प्र . एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 की सुविधाओं /सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा ।

2.3 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई , म . प्र . एमएसएमई विकास नीति 2017 या इससे पहले की नीतियों , जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी ।

2.4 इस योजना अंतर्गत म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 की प्रभावशील अवधि में अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र 7673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

स्थापित करने, गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने, पेंटेंट प्राप्त करने और ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति 01.10.2019 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को भी प्राप्त होगी ।

2.5 इस योजना अंतर्गत " म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 " की प्रभावशील अवधि में, पॉवरलूम का उन्नयन करने पर वाली पॉवरलूम इकाई को भी पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

2.6 सार्वनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र हेतु सहायता औद्योगिक इकाईयों के समूह को और निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर या निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास हेतु सहायता विकासकर्ता को प्रदान की जाएगी ।

2.7 पूर्व / प्रचलित नीति( यों ) अंतर्गत विनिर्माण एमएसएमई को एमएसएमई विभाग द्वारा सुविधा/ सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए , पूर्व की नीति(यों ) अंतर्गत प्राप्त/ स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2019 " में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषायें: -

3.1 नीति से सामान्य अभिप्रेत है, " म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 " । 3.2 योजना से सामान्य अभिप्रेत है , "म. प्र . एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " 1

3.3 एमएसएमई से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ( समय - समय पर किये गये संशोधनों सहित ) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

3.4 इकाई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7674

3.5 संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (समय - समय पर किये गये संशोधनों सहित ) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश ।

3.6 भवन में निवेश से अभिप्रेत है , उत्पादन में उपयोग में आने वाली फेक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी ।

3.7 स्थायी पूंजी निवेश से अभिप्रेत है, भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी और अन्य स्थिर अरितओं में किया गया कुल निवेश।

3.8 नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है , इस नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई ।

3.9 विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई , जिसमें दिनांक 01.10.2019 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार /डायवर्सिफिकेशन /तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

3.10 वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत है, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक ।

3.11 पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा , जिस वर्ष में विस्तार/ डायवर्सीफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो , उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश , जो भी अधिक हो, से होगा ।

3.12 पूर्व स्थापित क्षमता से अभिप्रेत , विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा , जिस वर्ष में विस्तार /डायवर्सीफिकेशन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया 7675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

गया हो , उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक उत्पादन का औसत या विद्यमान औद्योगिक इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता , इसमें से जो भी अधिक हो , से है ।

3.13 जीएसटी से अभिप्रेत , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित 'राज्य कर' से है ।

3.14 गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय आईएसओ/ बीआयएस / बीईई प्रमाणपत्र या जेड प्रमाणन या निर्यात के लिये प्रमाणन।

3.15 पेटेंट से अभिप्रेत है, पेटेंट अधिनियम , 1970 ( समय- समय पर किये गये संशोधनों सहित ) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट।

3.16 महिला/अजा/अजजा उद्यमी ( यों ) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति( यों ) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई ।

3.17 एमएसएमई संचालनालय से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय।

3.18 राज्य सरकार / शासन से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ।

3.19 उद्योग आयुक्त से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय, म. प्र. के आयुक्त।

3.20 जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय।

3.21 महाप्रबंधक से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक। [भाग 1 7676

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

3.22 जिला स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है: -

i .

कलेक्टर

अध्यक्ष

ii. अग्रणी जिला प्रबंधक ( LDM )

सदस्य

सदस्यसचिव महाप्रबन्धक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

टीप : - समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 सदस्यों से पूर्ण होगा । 4. विविध : -

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल औद्योगिक इकाई के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की बिंदु 11 एवं 12 में दी गई सहायता ऐजेन्सी / संस्था/ निवेशक को तथा बिंदु 14 में दी गई सहायता पॉवरलूम इकाई को उपलब्ध होगी ।

4.2 औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार ज्ञापन ( UAM) फाइल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ' (जीएसटी अधिनियम ) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता / सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा। साथ ही जीएसटी अंतर्गत पंजीकृत इकाई को अपने बिजनेस वर्टीकल (जीएसटी अधिनियम अंतर्गत परिभाषित ) के लिये इस योजना अंतर्गत सुविधा प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। किसी कंपनी/फर्म या संस्था का जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी उसकी इकाई को इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा । परंतु किसी पॉवरलूम इकाई को जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन हेतु छूट की पात्रता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत बिंदु 14 में उल्लेखित पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु उस छूट का लाभ ले सकेंगी । 7677

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

4.3 किसी भी मामले में , इकाई को रियायतों की कुल राशि इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी ।

4.4 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन /रियायतें प्राप्त कर सकती है , तो इकाई द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन /रियायतें लेने/ आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी।

4.5 कोई इकाई , जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया हो , वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत प्रोत्साहन / सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी ।

4.6 हालाँकि, यदि एक इकाई इस योजना के तहत अपनी पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ लेना चाहे तो , वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकती है कि उसे प्राप्त होने वाला कुल अनुदान उसके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक न हो ।

4.7 स्थापित सूक्ष्म तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 10 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर , उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी ।

4.8 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 25 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं । की पात्रता होगी

4.9 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर , उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7678

4.10 यदि विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप किसी इकाई का यंत्र- संयंत्र में कुल निवेश 15 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो वह इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता/ सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी।

विस्तार /डायवर्सिफिकेशन के प्रकरणों में उपरोक्त सुविधा इकाईयों को पूर्व स्थापित क्षमता में कमी नहीं होने की शर्त के साथ प्राप्त होगी। 4.11

उत्पादन 4.12 विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत दिनांक से पिछले तीन वर्ष में, परंतु विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन के पूर्व की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात , संयंत्र और मशीनरी में किए गए नवीन निवेश से किया जाएगा।

4.13 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय- सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों रो आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलग्ब को शिथिल कर सकेगी ।

4.14 इकाई/ऐजेन्सी / संस्था / निवेशक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई / पॉवरलूम इकाई / निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक संरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को उत्पादनरत / कार्यरत /स्थापित रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई/ निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के वणिाज्यिक उत्पादन / प्रारंभ / स्थापित होने की दिनांक से चार वर्षों तक या सुविधा अवधि में , जो भी बाद में हो , उत्पादनरत / कार्यरत / स्थापित रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई / निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू- राजस्व की बकाया की तरह इकाई / निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक 7679 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

परिसर के स्वामी/ संस्था से 12 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी ।

4.15 इकाई / निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को जिस पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी , उसको वाणिज्यिक उत्पादन/ प्रारंभ होने की दिनांक से चार वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा और इकाई की उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी । इकाई/ निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर द्वारा उसके किसी भाग में परिवर्तन तथा किये गये पूंजी निवेश में कमी नहीं की जाएगी। सहायता प्राप्त इकाई / निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना / अशिष्ट उपचार संयंत्र / सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा उसके स्वामित्व में परिवर्तन , उसके वाणिज्यिक उत्पादन. प्रारंभ होने / स्थापना की दिनांक से चार वर्षों तक , उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना , नहीं किया जाएगा । यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है , तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत पूर्व स्थापित इकाई /निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के समस्त दायित्व एवं अधिकार नवीन/परिवर्तित इकाई/ निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना / अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के नए स्वामी पर लागू होंगे ।

4.16 म.प्र. शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 के परिशिष्ट I में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/ सहायता हेतु अपात्र होंगे। (परिशिष्ट-1 ) :

4.17 नगर निगम की अधिसूचित सीमा में केवल राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि और [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7680

मास्टर प्लान में उद्योगों हेतु आरक्षित भूमि में स्थापित इकाईयों को ही योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

4.18 म. प्र . एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2019 के तहत लाभ लेने वाली इकाईयों को अपने कुल रोजगार का न्यूनतम 70 % मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा और उक्त 70% रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जाना अनिवार्य होगा ।

5. जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दागित्व होगा कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त उद्यम से आवेदन प्राप्त होने से म . प्र . एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन की स्वीकृति तथा वितरण सुनिश्चित करे ।

5.2 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी। उसके बाद मिलने वाली वार्षिक / छः माही किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव , बिना पुनः समिति में गए , मिलेंगी।

5.3 वेतन अनुदान हेतु रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई को प्रत्येक छः माही ( जिस हेतु सहायता चाही गई है ) के पश्चात इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी , जो म. प्र. के स्थाई निवासी है , को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या ( माहवार , नामवार सूची एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज के संलग्न सहित ) संबंधी जानकारी सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराना अनिवार्य होंगा । 7681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

5.4 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी ।

5.5 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई / संस्था के स्वामी/ अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । वांछित अनुलग्नक आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त परिशिष्ट -13 में शपथ पत्र ( निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित ) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिये जाने संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदन के संलग्न करना अनिवार्य होगा , जिसमें अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी भी सम्मिलित होगी ।

5.6 महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा । गहाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों, जहाँ लागू हो , का समावेश आवश्यक होगा : -

(i) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किया गया निवेश।

( ii ) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का प्रमाण।

(iii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी के स्वामित्व की इकाई होने का प्रमाणन।

(iv) निर्यात की स्थिति में कुल विक्रय एवं किया गया निर्यात।

( v) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/ सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किया गया निवेश ।

औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय।

(vi ) 7682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

(vii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण /जेड प्रमाणन/ निर्यात के लिये प्रमाणन/ पेटेंट प्राप्त करने में इकाई द्वारा किया गया व्यय ।

(viii ) पॉवरलूम इकाई द्वारा पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए किया गया व्यय , भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो , तो ) एवं कुल परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या।

( ix ) निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना के प्रकरण में अधोसंरचना व्यय व कार्यरत इकाईयों की जानकारी ।

(x) निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास में किया गया व्यय।

(xi ) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने में हुआ व्यय ।

(xii ) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किया गया व्यय ।

(xiii) रेडिमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों से वेतन अनुदान हेतु प्रदत्त रोजगार एवं वेतन की जानकारी।

(xiv ) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी ।

(xv) औद्योगिक इकाई में प्रदत्त कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासियों को प्रदत्त रोजगार और उसमें अजा , अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी ।

5.7 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह म . प्र . एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2019 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे । समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता (सहायताएं ) एवं जहां लागू हो , प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/ मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा। 7683

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

5.8 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए , जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े , तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी , किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा ।

5.9 समिति द्वारा पूर्व की नीति (यों ) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा ।

6. उद्योग विकास अनुदान

6.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।

रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत , संयंत्र और मशीनरी की लागत के 100 % तक सीमित होगी । परंतु फार्मास्यूटिकल इकाईयों हेतु रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 200 % तक सीमित होगी । 6.2

6.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी (यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2 % (चार वर्षों हेतु ) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी ( यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5 % ( चार वर्षों हेतु ) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और

6.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25 % से अधिक एवं अधिकतम 50 % तक निर्यात करने के लिए 2 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु ) ;

या [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7684

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50 % से अधिक निर्यात करने के लिए 3 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु )

6.5 उद्योग विकास अनुदान की प्रथम किश्त जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति पश्चात देय होगी और द्वितीय , तृतीय व चतुर्थ किश्त की देयता इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के क्रमशः एक, दो व तीन वर्ष के पश्चात होगी। महिलाओं/ अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई को अतिरिक्त अनुदान की द्वितीय , तृतीय व चतुर्थ किश्त प्राप्ति हेतु इकाई के स्वामित्व सबंधी नवीनतम दस्तावेज महाप्रबंधक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6.6 निर्यातक इकाई को जिस वर्ष हेतु अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान की सहायता चाहिए , उस वर्ष की समाप्ति दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-14 ) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । प्रथम बार अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात शेष वर्षों हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर वितरित करने के लिए सक्षम होगें । परंतु प्रत्येक बार इकाई को सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-14 ) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। निर्यात की पुष्टि जीएसटी पोर्टल में अपलोड/से प्राप्त जानकारी , निर्यात संबंधी शिपिंग बिल , बॉण्ड , लेटर ऑफ अण्डरटेकिंग आदि के आधार पर की जाएगी।

6.7 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-2 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13 ) संबंधित जिला व्यापार एवं 7685 भाग 1 ]

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उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

(i) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

(ii ) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(iii ) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट पत्र/मूल्यांकन । द्वारा प्रदत्त प्रमाण ( iv ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(v ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों ) की छायाप्रतियां

(vi) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र ( यदि इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया हो ) की छायाप्रति

(vii ) भारत सरकार की किसी योजना में सहायता हेतु आवेदन दिया हो / प्राप्त की गई हो, की जानकारी, जहां लागू हो

(viii) महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के प्रकरण में स्वामित्व के प्रमाणीकरण का दस्तावेज

7. गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

7.1 सूक्ष्म स्तर की इकाई द्वारा नीति' की प्रभावशील अवधि में, आईएसओ / बीआयएस / बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए 7686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

व्यय का 100 % , अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

7.2 उक्त बिंदु 7.1 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक गुणवता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी , किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रु. 5 लाख तक ही होगी ।

7.3 जेड ( ZED ) प्रमाणन , एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म , लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80 % , 60% और 50 % की दर से सहायता प्रदान करती है । राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10 % , 20 % व 25 % की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.4 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी , यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए यूरोपियन यूनियन / OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए । यह सहायता वास्तविक रूप से यूएसए यूरोपियन यूनियन/ OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने पर ही प्राप्त होगी ।

7.5 उक्त बिंदु 7.4 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी , किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रु. 25 लाख तक ही होगी ।

7.6 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिये तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस. एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त 7687

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

7.7 उक्त बिंदु 7.6 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रु. 50 लाख तक ही होगी ।

7.8 इस सहायता हेतु इकाई को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-3 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज , जहाँ लागू हो , संलग्न करना आवश्यक होगा : -

(i) आईएसओ/बीआयएस/ बीईई प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो आईएसओ/बीआयएस /बीईई प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो ।

(iii) जेड प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) जेड प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा मान्य व्यय एवं प्रदत्त सहायता संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति ।

(v ) निर्यात हेतु प्राप्त किये गये गुणवत्ता प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो निर्यात हेतु गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो। [भाग 1 7688

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(vii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन ( UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।

(viii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(ix) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(x) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/ किये गये आवेदन ( यदि कोई हों तो ) की जानकारी ।

8. पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

8.1 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलू पेटेंट /आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100 % , अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

8.2 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100 % , अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

8.3 उक्त बिंदुओं 8.1 व 8.2 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक पेटेंट / आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी , किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा , प्रत्येक इकाई के लिए घरेलू पेटेंट/ आईपीआर हेतु रु. 5 लाख एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/ आईपीआर हेतु रु. 10 लाख तक ही होगी ।

8.4 विकसित किये गये उत्पाद / प्रक्रिया , जिसका पेटेंट कराया गया है , का वाणिज्यिक उत्पादन/ प्रक्रिया का उपयोग इकाई द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।

8.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई का मुख्यालय मध्यप्रदेश में होना आवश्यक होगा। 7689

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भाग 1 ]

8.6 योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति पेटेंट पंजीयन / बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर ) प्राप्ति हेतु किये गये वास्तविक व्यय पर की जावेगी , जिसमें निम्न व्यय मान्य किये जाएंगे -

(i) पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ जमा की गई निर्धारित शुल्क की राशि ।

(ii ) पेटेंट कराए गए उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित संयंत्र एवं साज सज्जा पर व्यय राशि ।

(iii ) पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह /सेवा के लिए भुगतान किये गये व्यय की राशि।

8.7 इस सहायता हेतु इकाई को पेटेण्ट प्राप्ति दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-3 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

(i ) पेटेंट/आईपीआर पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो पेटेंट/ आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हों ।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।

जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(iv)

(v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण 7690

[भाग 1

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(vi) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/ किये गये आवेदन ( यदि कोई हों तो ) की जानकारी ।

9. औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता : -

9.1 यदि निवेशक लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है , तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी , सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50 % वित्तीय सहायता , अधिकतम रुपये 25 लाख , राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी । यह सहायता नीति की प्रभावशील अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों को ही प्राप्त होगी ।

9.2 अधोसंरचना विकास के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन से तीस दिवस के भीतर निर्णय न होने पर डीम्ड अनुमति मान्य की जाएगी और तदानुसार निवेशक द्वारा उद्योग आयुक्त को सूचित किया जाएगा।

9.3 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास उद्योग आयुक्त की अनुमति/डीम्ड अनुमति के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के पश्चात् का नहीं हो ।

9.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा , जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे : -

(i ) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सड़क निर्माण में हुआ व्यय।

(ii) पॉवर स्टेशन/ विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय ।

(iii ) जल स्त्रोत / मुख्य पाइप लाईन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाइप लाइन बिछाने में हुआ व्यय । 7691

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भाग 1 ]

उक्त कार्यों पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा। 9.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

(i ) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन ।

(ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

(iii ) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(iv ) उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुर्मात की छायाप्रति या डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र।

( v ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

10. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता

10.1 नई औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि में, अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP ) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा ।

10.2 औद्योगिक इकाईयों के समूह ( कम से कम 5 ) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50% , अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी । [भाग 1 7692

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10.3 इकाई / समूह द्वारा इस सहायता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-4 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा : -

(i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन । (मदवार व्यय सत्यापन सहित ) । ( ii ) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।

(iii ) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

( iv ) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/ एग्रीमेंट ।

( v ) इकाई / इकाईयों द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति (यों ) की छायाप्रति(यां )

(vi ) इकाई / इकाईयों द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ( यां )

(vii ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण 7693

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

11. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

11.1 नीति की प्रभावशील अवधि में, निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु उद्योग आयुक्त के अनुमति प्राप्त करने वाली संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को स्थापना / विकास में व्यय हुई राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 250 लाख , सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा , बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कग रो कग 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिरार का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फीट हो और विकसित औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हों ।

11.2 पॉवरलूम , फार्मास्यूटिकल और परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिये समर्पित निजी औद्योगिक क्षेत्रों / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना / विकास में व्यय हुई राशि का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख , सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

11.3 संस्था / ऐजेन्सी/ निवेशक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 5 ) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय , म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा । उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी: -

11.3.1 औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास अनुमति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए ।

11.3.2 निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त , म.प्र . द्वारा संबंधित संस्था/ऐजेन्सी/ निवेशक को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा । समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर औद्योगिक 7694

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना / विकास हेतु छः माह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र . द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

11.3.3 अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी । उक्त निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन , एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी ।

11.3.4 प्रमुख सचिव , म. प्र. शासन , एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छःमाह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे ।

11.3.5 औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/ विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय , संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना /विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से चार वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

11.4 औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो , तक स्थापना/ विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण 7695 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है ।

11.5 औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-6 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13 ) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा : -

( i ) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित।

( ii ) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

( iii ) औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने में हुए व्यय ( बिंदु 11.4 में दी गई अवधि में ) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन ।

( iv ) औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों / दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ।

( v ) औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति।

12. निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता

12.1 निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने वाली एजेन्सी को किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7696

12.2 जिस निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ करने हेतु चयन किया गया है , वह किसी निजी कंपनी/ संस्था/निवेशक का न होकर स्वाभाविक रूप से स्थापित होना चाहिए अर्थात उसमें अलग-अलग स्वामित्व की भूमि पर कम से कम 10 इकाईयां कार्यरत होनी चाहिये ।

12.3 एमएसएमई के वलस्टर में जिस अधोसंरचना का विकास किया जाना है , उसकी अनुशंसा उस क्षेत्र के औद्योगिक संघ द्वारा उस एमएसएमई क्लस्टर की कम से कम पांच इकाईयों की सहमति से की जाएगी और औद्योगिक संघ की ओर से ही अधोसंरचना विकास हेतु एजेन्सी का चयन किया जाएगा ।

12.4 विकासकर्ता एजेन्सी द्वारा अधोसंरचना विकास का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा , जिस पर संबंधित औद्योगिक संघ की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

12.5 ऐजेन्सी द्वारा निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त की जाएगी । इस हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-7 ) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय , म . प्र . में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधोसंरचना विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी: -

12.5.1 अधोसंरचना के विकास हेतु समयावधि निर्धारित की जाएगी , जो अधिकतम एक वर्ष की होगी।

12.5.2 निर्धारित अवधि में अधोसंरचना का विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित ऐजेन्सी को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा । समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर अधोसंरचना के विकास हेतु छः माह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा। 7697 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

12.5.3 अतिरिक्त समय में भी अधोसंरचना विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर अधोसंरचना विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी । उक्त निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव , म. प्र . शासन , एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।

12.5.4 प्रमुख राचिव, म. प्र. शासन , एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे ।

12.5.5 अधोसंरचना विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय , ऐजेन्सी को अधोसंरचना विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

12.6 अधोसंरचना विकास की प्रतिपूर्ति हेतु, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक अधोसंरचना विकास के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो , तक विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी ।

12.7 अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण होने से आशय उद्योग आयुक्त से अनुमति प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण होने से है ।

12.8 अधोसंरचना विकास के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर ऐजेन्सी द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-४ ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा : -

(i ) उद्योग आयुक्त से अनुमति प्राप्त प्रस्ताव ।

(ii) विकसित अधोसंरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज। 7698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

(iii ) अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय ( बिंदु 12.6 में दी गई अवधि में ) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iv ) अधोसंरचना विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों / दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ।

( v ) विकसित अधोसंरचना हेतु संबंधित औद्योगिक संघ का संतुष्टि प्रमाण पत्र ।

13. ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

13.1 एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए , मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50 % , अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25 % , अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

13.2 औद्योगिक इकाई द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा नीति की प्रभावशील अवधि में करवाया जाना अनिवार्य होगा और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी का क्रय ऊर्जा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट दिनांक से एक वर्ष के भीतर का होना चाहिये ।

13.3 ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होना आवश्यक होगा ।

13.4 इकाई / समूह द्वारा इस सहायता हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा या ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-१ ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा : - 7699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(i) म. प्र. शासन , ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा की गई लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति।

( ii ) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुए व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

( iii ) ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन (यदि क्रय की गई हो )

( iv ) ऊर्जा लेखा परीक्षा के समय और ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् ऊर्जा की बचत को दर्शाने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(v) इकाई द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(vi)

भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में (vii )

किये गये विक्रय का प्रमाण

14. पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता

14.1 नीति की प्रभावशील अवधि में प्लेन/ सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता ( यदि कोई हो, तो ) के समायोजन के पश्चात् शेष राशि का शत- प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25 % , जो भी कम हो , अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा । इस योजना का बिंदु क्रमांक 4.17 उक्त सहायता हेतु लागू नहीं होगा । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7700

14.2 इस सहायता हेतु पॉवरलूम इकाई को उन्नयन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-10 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-13 ) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

( i ) पॉवरलूम के उन्नयन हेतु किये गये व्यय एवं उन्नयन किये गये पॉवरलूमों की संख्या के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन ।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति। ( यदि प्राप्त की गई हो , तो ) ।

( iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन ( UAM ) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति ।

(iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ( यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो , तो )

भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन ( यदि कोई हो , तो ) ।

(v)

विद्युत देयक की प्रति।

(vi )

15. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता

15.1 फार्मास्यूटिकल सेक्टर की नई औद्योगिक इकाई को फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

15.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-11 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा: - 7701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

( i ) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन । ( मदवार व्यय सत्यापन सहित ) ।

( ii ) फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में वांछित पंजीयन / अनुमति/प्रमाण- पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

( iii ) फार्मास्यूटिकल लैब के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

इकाई द्वारा एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ( iv )

ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति

इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(v)

(vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

16. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों हेतु वेतन अनुदान 16.1 रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स ( पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े , सिले कपड़े , जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई , मशीनरी का उपयोग कर की गयी है ) का निर्माण करने वाली नवीन इकाई, जिसमें यंत्र- संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रुपये का निवेश और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो , के प्रत्येक नियमित कर्मचारी , जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है , के वेतन का 25 % , अधिकतम 2500 रूपये प्रतिमाह, कुल 5 लाख रूपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक ' वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा । वेतन अनुदान छः माही आधार पर प्रदान किया जाएगा । अतः जिस छः माही हेतु वेतन अनुदान चाहिए , उसके समाप्त होने के 90 दिवस के भीतर वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी महाप्रबंधक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7702

16.2 प्रथम बार वेतन अनुदान हेतु इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम १० दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-12 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-13 ) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

( i) इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह में नियोक्ता द्वारा इकाई में कार्यरत निर्यामत कर्मचारी , जो म. प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।

(iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

(iv) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(v) इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

( vii ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों ) की छायाप्रतियां

16.3 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से प्रथम बार वेतन अनुदान स्वीकृत होने के बाद महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण 7703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होगें अर्थात किसी इकाई को प्रथम बार समिति द्वारा वेतन अनुदान स्वीकृत होने पर उसके अनुदान प्रकरण में शेष छः माहियों हेतु किसी छः माही में इकाई में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत म.प्र . के स्थायी निवासियों को प्रदत्त वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी और इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी , इकाई द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उस छः माही हेतु वेतन अनुदान का वितरण महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

17. प्राप्त आवेदनों में जिला स्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन उपरांत सदस्य सचिव (महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) द्वारा सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा और उपलब्ध आवंटन अनुसार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई को पात्रतानुसार देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

18. एमएसएमई स्तर की बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (Empowered Committee ) द्वारा स्वीकृत पैकेज अनुसार सहायता की स्वीकृति एवं वितरण इस योजना की प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा । बीमार इकाई द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु साधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-15 ) में आवेदन किया जायेगा ।

एमएसएमई विकास नीति 2019 की प्रभावशील अवधि में पुनर्जीवित बीमार इकाई साधिकार समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज अनुसार योजना में प्रावधानित सहायताएं /सुविधाएं पात्रतानुसार प्राप्त कर सकती है । [भाग 1 7704

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

19. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया -

19.1 इकाई/ऐजेन्सी/ संस्था/निवेशक को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा ।

19.2 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान इकाई को ई -पेमेंट के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जायेगा ।

19.3 इकाई के प्रकरण में ई - पेमेंट की पावती ही एमएसएमई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा ।

19.4 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से ई - पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

20 . अपील

जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी । विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी । विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को प्रमुख सचिव गुण- दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। प्रमुख सचिव का निर्णय अंतिम होगा एवं उसके विरुद्ध राज्य शासन में किसी भी स्तर पर अपील नहीं की जा सकेगी ।

21. योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा , जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । इस योजना एवं म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा , जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

22. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय

22.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

22.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा। 7705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

परिशिष्ट -1

अपात्र उद्योगों की सूची

1. व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ

2. बीयर और शराब, जिसमें एल्कोहल है

3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण

4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण

5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण

6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों

7. स्टोन क्रशर

8. खनिजों की पिसाई, केल्सिनेशन ( गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर )

9. राज्य सरकार/ राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता

10.. सभी प्रकार की खनन गतिविधियों (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)

11. लकड़ी के कोयले (चारकोल ) का निर्माण

12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट ( ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयाँ , जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रु. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर )

13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी

14. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयाँ

15. सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रिया

16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

17. लोहे/स्टील स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना

18. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ

19. पैकेज पीने का पानी

20. सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों /अनाज की सोटिंग/ ग्रेडिंग/सफाई

21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated )/ कार्बोनेटेड पेय

22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग

23. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग [भाग 1 7706

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

परिशिष्ट-2 " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषयः- " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास की स्थापना के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु ।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला . ( मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम :

:

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/ पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) 7707 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

ब / यदि इकाई प्रोप्रायटरी ( पूर्ण : स्वामित्व ) है तो , इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन ) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

क्र.

मद

निवेश (रुपये में)

(i) संयंत्र व मशीनरी

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

(ii) भवन

क्र.

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता 7708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें ) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों, तो ) :

14. विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकीउन्नयन होने पर

विवरण

: कुल रोजगार

कुल रोजगार में से म. प्र . के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i ) कुल

(ii) अजा

(iii ) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत

योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)

विस्तार/

डायवर्सिफिकेशन/

तकनीकी उन्नयन

के पूर्व

संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)

रोजगार

उत्पाद की वार्षिक क्षमता

(i) .(उत्पाद ) .......

(ii) ...... (उत्पाद ) .......

(iii) (उत्पाद) ......

(iv) ...... (उत्पाद ) ......

चाही गई सहायता का विवरण 7709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम-6 )

(i) प्रथम विक्रय के देयक का दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(राशि लाख रूपये में )

राशि

क्र. विवरण

1

2

3

(ii) संयंत्र एवं मशीनरी पर किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि ( प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

योग

(iii) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र। ( यदि लागू हों ) :

: महिला/अजा/अजजा या

(iii )

अजा/अजजा श्रेणी की महिला

अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान हेतु इकाई स्वामी का वर्ग (स्वामित्व को दर्शानें वाले दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न संलग्न करें)

(ब ) अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता ( नियम -9 )

:

(i) विकसित की गई अधोसंरचना का संक्षिप्त विवरण

:

(राशि लाख रूपये में )

सड़क निर्माण हेतु

विद्युतीकरण हेतु

जल अधोसंरचना हेतु..............

(ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने हेतु, उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत अनुमति/डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र दिनांक से इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक , किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता(ओं ) को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -

दिनांक : -

स्थान: -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम ...

पद..

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं अंकित किया जावे। [भाग 1 7710

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

परिशिष्ट-3 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/ या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .......... (मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम :

:

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील

जिला.

03. इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) 7711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व : दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ : डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन )

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व : दिनांक

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता : क्र . उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता [भाग 1 7712

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें )

कुल रोजगार में से म . प्र . के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i) कुल -

(ii) अजा

(iii) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत : माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ : अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो)

14. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये प्रतिपूर्ति (नियम -7 )

[

क ] (i ) आईएसओ/बीआयएस /बीईई प्रमाणीकरण : की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें )

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : के लिये किये गये व्ययं (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ) 7713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

[ ख ] ( i ) जेड ( ZED ) प्रमाणन की: अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें )

1. कुल व्यय 2. भारत सरकार से प्राप्त सहायता

(ii ) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें )

[ग ] (i ) निर्यात के लिए गुणवत्ता : प्रमाणन (यूएसए/यूरोपियन यूनियन/ OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु) की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें )

(ii ) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : के लिये किये गये व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें )

(iii ) इकाई द्वारा यूएसए यूरोपियन यूनियन/ OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने संबंधी जानकारी (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें ) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7714

[ घ ] (i ) निर्यात के लिए डब्ल्यूएचओ: जीएमपी या यू.एस.- एफ.डी.ए. प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति ( छायाप्रति संलग्न करें ) (फार्मास्यूटिकल इकाई हेतु लागू)

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किया गया व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें )

(ब) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति (नियम -8 )

(i) पेटेंट/आईपीआरका संक्षिप्त विवरण :

निर्धारित शुल्क

अनुसंधान एवं शोध पर व्यय

सलाह/सेवा पर व्यय

(ii) पेटेंट/ आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय ( व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ) :

(iii) इकाई के मुख्यालय का पता :

15. बिंदु 14 में उल्लेखित सहायता अन्तर्गत पूर्व में कुल स्वीकृत राशि एवं उसका विवरण :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता (ओं ) को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाले, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न: - दिनांक: - स्थान :

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम .

पद...

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे। 7715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

परिशिष्ट-4 " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषय: - " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .(मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई (यां ) स्थापित की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिये सहायता ( नियम 10 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई (यों ) का/ के विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

:

01. इकाई (यों ) का/के नाम

:

02. इकाई (यों ) का कार्यस्थल

स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील

जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी ( पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7716

ब / यदि इकाई प्रोप्रायटरी नाम ( पूर्ण स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का :

:

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति(यां ) संलग्न करें )

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति (यां ) संलग्न करें ) :

06. इकाई (यों) का/के (नवीन/विस्तार/ प्रकार : डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन )

07. इकाई (यों ) का/के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई ( यों ) का/के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई (यों ) का/के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की : राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें )

क्र.

10. इकाई ( यों ) के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता 7717

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

: कुल रोजगार

11. इकाई (यों ) में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें )

कुल रोजगार में से म . प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i) कुल

(ii) अजा

(iii) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

:

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों, तो )

14. चाही गई सहायता का विवरण

:

(राशि लाख रूपये में )

क्र.

विवरण

राशि

1

2

3

(i ) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर /चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि ( प्रमाण पत्र संलग्न करें )

योग

:

(ii) स्थापित किये गये अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र का संक्षिप्त विवरण , उपयोगिता सहित (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं 7718

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

[भाग 1 सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न करें )

(iii) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/ एग्रीमेंट का विवरण (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ) :

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई / समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -

दिनांक: -

स्थान : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.

पद..

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें ' लागू नहीं' अंकित किया जावे । 7719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

परिशिष्ट-5 निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना / विकास करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश।

विषय: - निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना / विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत् ।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला ( मध्यप्रदेश ) में निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना / विकास किया जाना प्रस्तावित है। " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " ( नियम 11 ) अंतर्गत उक्त क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति बाबत् विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

ऐजेन्सी/ संस्था/निवेशक का नाम : 01.

02 . सम्पर्क का पता :

दूरभाष फैक्स ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष

फैक्स

ई-मेल [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7720

04. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल :

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

05. औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में ) / :

बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र ( वर्ग फीट में ) (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रति )

:

06. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामी/ लीजधारक का नाम (दस्तावेज संलग्न करें )

07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में : प्रस्तावित उद्योगों के नाम (न्यूनतम पांच )

:

08 . औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास में किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश का संक्षिप्त विवरण (नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें )

:

09. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की प्रस्तावित दिनांक (चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें )

कृपया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/ विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें । औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/ विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां (आवश्यक होने पर ) मेरे / हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

संलग्न : -

दिनांक:-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम..

पद.

(सील) 7721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

परिशिष्ट -6 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन

का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .(मध्यप्रदेश ) में निजी औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत की स्थापना हेतु सहायता ( नियम 11 ) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. ऐजेन्सी/संस्था/ निवेशक का नाम (निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करे ) :

:

02. सम्पर्क का पता

दूरभाष

ई-मेल [भाग 1 7722

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

03. पंजीकृत कार्यालय का पता दूरभाष

ई-मेल

04. निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक : परिसर का स्थल का पूर्ण पता

05. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामी/ लीजधारक का नाम ( दस्तावेज संलग्न करें ) :

06. निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फीट में ) ( क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित ) :

:

07. निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में स्थापित उद्योगों के नाम न्यूनतम पांच (स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न)

08. उद्योग आयुक्त, म. प्र. द्वारा निजी औद्योगिक : क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को स्थापित /विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

09. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को स्थापित /विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय :

7723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

सीमा का विवरण , यदि कोई हो तो (आदेश की प्रति संलग्न करें )

:

10. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की दिनांक

11. चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा : अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (व्यय संबंधी प्रमाण पत्र , सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व प्लान ले- आउट संलग्न करें )

12. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुर्मातियां (छायाप्रति संलग्न करें ) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न : -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम..

पद.

(सील) [भाग 1 7724

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

परिशिष्ट-7 निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,

मध्यप्रदेश ।

विषय: - निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश ) में स्थापित एमएसएमई क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " ( नियम 12 ) अंतर्गत उक्त क्षेत्र में विकास कार्य करने की अनुमति बाबत् विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम : 01.

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष फैक्स

ई-मेल

03 . पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष

फैक्स

ई-मेल 7725

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

04. एमएसएमई क्लस्टर का पूर्ण पताः (विकासखण्ड , तहसील व जिला सहित)

05. एमएसएमई क्लस्टर में अलग-अलग : स्वामित्व की भूमि पर स्थापित इकाईयां (कम से कम 10 की सूची संलग्न करें )

06. एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ : का नाम (दस्तावेज संलग्न करें )

07. विकसित की जाने वाली अधोसंरचना का : विवरण एवं उसकी उपयोगिता (न्यूनतम पांच इकाईयों की अनुशंसा के साथ जानकारी संलग्न करें )

08. अधोसंरचना विकास हेतु एजेन्सी के चयन संबंधी : औद्योगिक संघ का निर्णय ( छायाप्रति संलग्न करें)

: 09 . अधोसंरचना विकास कार्य के पूर्ण होने की प्रस्तावित दिनांक (चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें )

कृपया एमएसएमई क्लस्टर में उपरोक्तानुसार औद्योगिक अधोसंरचना के विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। अधोसंरचना के विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां (आवश्यक होने पर ) मेरे / हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी ।

संलग्न: -

दिनांक: -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम ..

पद.

(सील) [भाग 1 7726

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

परिशिष्ट-8 " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषय: - " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .(मध्यप्रदेश ) में स्थित निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया गया है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सहायता ( नियम 12 ) उपलब्ध कराने बाबत विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

:

01. ऐजेन्सी का नाम

(एजेन्सी के चयन संबंधी औद्योगिक संघ के

निर्णय की छायाप्रति संलग्न करें )

:

02. सम्पर्क का पता

दूरभाष

ई-मेल 7727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष

ई-मेल

:

04. सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र का पूर्ण पता (विकासखण्ड, तहसील व जिला सहित )

05. एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ का : नाम (दस्तावेज संलग्न करें )

06. विकसित की गई अधोसंरचना का विवरण एवं : उसकी उपयोगिता ( विवरण संलग्न करें )

07. उद्योग आयुक्त, म. प्र. द्वारा अधोसंरचना : विकसित करने हेतु प्रदाग अनुमति की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

:

08. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोसंरचना विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय सीमा का विवरण , यदि कोई हो तो (आदेश की प्रति संलग्न करें )

09. औद्योगिक अधोसंरचना विकास कार्य के पूर्ण : होने की दिनांक ( विकसित अधोसंरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज संलग्न करें )

:

10. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न करें )

11. विकसित अधोसंरचना हेतु संबंधित : एमएसएमई क्लस्टर के औद्योगिक संघ का संतुष्टि संबंधी प्रमाण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने हेतु : प्राप्त आंवश्यक अनुमतियां (छायाप्रति संलग्न करें)

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है।

संलग्न: -

दिनांक: -

स्थान : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.

पद .

(सील) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7728

परिशिष्ट-9 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit ) के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक ,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषयः- " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit ) के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit ) के लिए प्रतिपूर्ति ( नियम 13 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम :

:

02. इकाई का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील जिला

03. इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/ संस्था/ पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) 7729

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व : दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ : डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन )

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक : तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में )

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता : क्र . उत्पाद का

नाम

वार्षिक क्षमता 11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

: कुल रोजगार कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल

(ii) अजा

(iii ) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें)

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ : अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7730

14. ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा : की गई लेखा परीक्षा की दिनांक (लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें )

15. ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय (व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करे ) :

16. ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय में हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन की छायाप्रति संलग्न करे) :

17. उक्त बिंदु 16 में उल्लेखित उपकरण एवं : मशीनरी के क्रय से ऊर्जा में हुई बचत का विवरण ( दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें )

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम .

पद.. (सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे । 7731

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

परिशिष्ट-10 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत पॉवरलूम के उन्नयन हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषयः- " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु ।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला . ( मध्यप्रदेश ) में पॉवरलूम इकाई स्थापित की गई है और " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त उन्नयन हेतु सहायता ( नियम 14 ) उपलब्ध कराने बाबत् पॉवरलूम इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम :

:

02. इकाई का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

:

03. इकाई का प्रकार

प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड / मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) [भाग 1 7732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ( यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो, तो ) :

06. भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि : हो तो) क़ा क्रमांक व दिनांक ( छायाप्रति संलग्न करें )

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व : दिनांक (नवीनतम विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न करें )

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक : तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें )

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता : क्र . उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज 7733

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

संलग्न करें )

कुल रोजगार में से म. प्र . के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i) कुल

(ii) अजा

(iii) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

12. उन्नयन पूर्व पॉवरलूम का प्रकार एवं संख्या :

प्लेन या सेमी ऑटोमेटिक - कुल संख्या

13. प्लेन / सेमी ऑटोमेटिक पॉवरलूम से आधुनिक : शटललेस लूम में उन्नयन किये गये पॉवरलूम की संख्या एवं उनमें हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन संलग्न करें )

14. भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या, उन्नयन का प्रकार एवं प्राप्त सहायता ( यदि कोई हो, तो ) :

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम ...

पद..

(सील) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7734

परिशिष्ट-11 " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत ।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला ......... ( मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के लिये सहायता ( नियम 10 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

:

02. इकाई (यों ) का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

:

03. अ/ इकाई का प्रकार

प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें) 7735

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी ( पूर्ण : स्वामित्व) है तो , इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ : डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन )

07. इकाई का विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि ( लाख रूपए में ) (चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

वार्षिक

क्र. उत्पाद का

क्षमता

नाम

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

: कुल रोजगार

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई 11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i) कुल

(ii) अजा

(iii) अजजा

( iv) अन्य पिछड़ा वर्ग - [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7736

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

13. फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु : सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों , तो)

(राशि लाख रूपये में )

राशि

विवरण

क्र.

1

2

3

14. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि ( प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

योग

15. फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की जानकारी (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे ) :

16. फार्मास्यूटिकल लैब की उपयोगिता संबंधी विवरण ( दस्तावेज संलग्न करें ) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई / समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम..

पद..

(सील) 7737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

परिशिष्ट-12 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान उपलब्ध कराने हेतु ।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .(मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान ( नियम 16 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

:

01. इकाई का नाम

:

02. इकाई का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7738

:

03. इकाई का प्रकार

प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

: 04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन ) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर /चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

:

वार्षिक

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता

क्षमता

क्र. उत्पाद का नाम

: कुल रोजगार

कुल नियमित कर्मचारी

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

कुल रोजगार में से म. प्र . के स्थाई

निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल -

(ii ) अजा -

(iii) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग -

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ : अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो ) 7739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

:

विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन

14.

होने पर

विवरण

विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत

योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)

विस्तार/

डायवर्सिफिकेशन/

तकनीकी उन्नयन

के पूर्व

संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)

रोजगार

उत्पाद की वार्षिक क्षमता

(i) (उत्पाद ) .......

(ii) .(उत्पाद ).......

:

15. इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी , जो म. प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या (इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह की नियमित कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन की माहवार व नामवार सूची संलग्न करें एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज भी संलग्न करे )

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई / समूह के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न: -

दिनांक : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति स्थान : -

हस्ताक्षर

नाम.

पद..

(सील) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7740

परिशिष्ट-13 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित )

मैं/ हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ करते हैं कि : -

1. मेरे/ हमारे द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक में दी गई जानकारी सत्य है ।

2. मैं/ हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं हूँ। हैं।

3. मैं/ हम यह वचन देता/देते हूँ हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित योजना में उल्लेखित किसी भी शर्त / प्रावधान का मेरे / हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है , तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने / वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा मैं/ हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/ सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा / रहेंगे ।

4. मैं/हम इकाई/ उन्नयन किये गये पॉवरलूमों/औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र /एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित औद्योगिक अधोसंरचना को प्रारंभ/ उन्नयन दिनांक से कम से कम 4 वर्षों तक या सुविधा अवधि जो भी बाद में हो, उत्पादनरत /कार्यरत रखूँगा/रखेंगे ।

5. मेरी / हमारी इकाई में कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान किया जा रहा है और उक्त 70 % रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है।

6. मेरे / हमारे द्वारा इकाई हेतु मध्यप्रदेश की किसी अन्य नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त/ हेतु आवेदन नहीं किया गया है । 7741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

7 . मेरे/ हमारे द्वारा इकाई हेतु भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/ किये गये आवेदन ( यदि कोई हों तो ) की जानकारी आवेदन के साथ पृथक से संलग्न की गई है ।

8. औद्योगिक परिसर तक विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। ( यदि लागू हो तो )

या

स्थापित की गई अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र आवेदन में उल्लेखित इकाई (यों ) हेतु स्थापित किया गया है तथा मानकों के अनुरूप है । (यदि लागू हो तो)

या

एमएसएमई क्लस्टर में निर्मित अधोसंरचना अच्छी गुणवत्ता की है । ( यदि लागू हो तो)

स्थान : -

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर दिनांक : -

नाम : -

(सील) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

7742

परिशिष्ट-14

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निर्यातक इकाई द्वारा अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषय:- " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला ... (मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल :

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

:

03. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

04. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक

:

05. स्वीकृत उद्योग विकास अनुदान की दिनांक व कुल राशि (आदेश की प्रति संलग्न करें )

:

06. इकाई द्वारा जिस अवधि ( वर्ष ) हेतु अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है , उस वर्ष में जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा निर्मित माल के विक्रय की कुल राशि (छायाप्रति संलग्न करें )

:

07. इकाई द्वारा जिस अवधि ( वर्ष ) हेतु अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है , उस वर्ष में इकाई द्वारा किये गये कुल निर्यात की राशि (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें )

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 " अंतर्गत अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान को स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

संलग्न: -

दिनांक : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम .

(सील) 7743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

परिशिष्ट-15 " मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 " अंतर्गत बीमार इकाई द्वारा राहत एवं अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय )

1. इकाई का नाम

इकाई के कार्यस्थल का पता

इकाई का पत्राचार का पता

मुख्य अधिकारी

नाम

पता

दूरभाष क्र. (कार्या. )

(नि. )

ई-मेल

2 . वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक

3 . लघु उद्योग पंजीयन/ ईएम पार्ट-2/ यू.ए.एम. क्रमांक एवं दिनांक और जारीकर्ता प्राधिकारी (संबंधित दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे )

4. आवेदन शुल्क ' 1000.00 ' ( एक हजार रूपये मात्र ) , की पावती संलग्न करें :

दिनांक

चालान क्रमांक [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

7744

निर्मित उत्पाद एवं उनकी वाषिर्क क्षमता ( कृपया शिफ्ट की संख्या का उल्लेख करें ) 5.

उत्पाद का नाम :

वार्षिक क्षमता :

6. विगत तीन वर्षों में इकाई प्रदर्शन ( सी.ए./ ऑडिटर द्वारा सत्यापित )

(वर्ष)

(वर्ष)

(वर्ष)

) ( )

(

) (

(i) उत्पादन :

(विगत तीन वर्षो में )

मात्रा :

मूल्य :

(ii) विक्रय :

(विगत तीन वर्षो में )

मात्रा :

मूल्य:

(iii ) सकल लाभ हानि

(iv) निवल (नेट) लाभ हानि

(कटोत्रा एवं कर पश्चात )

(v) संचित हानि

7. बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट/ वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित )

पूंजी के स्रोत

प्रदत्त पूंजी

रिजर्व एवं सरप्लस

टर्म लोन

जमा पूंजी 7745

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

कोई अन्य ऋण/

असूरक्षित ऋण

योग

8. घटायें

देनदारियों

प्रावधान

नेट चालू अस्तियां

निवेश, यदि कोई हो

हानि

योग

9. नेट मूल्य (worth )

(वर्ष)

(वर्ष)

(वर्ष)

( )

(

)

( )

प्रदत्त पूंजी

रिजर्व एवं सरप्लस

(पूनर्मूल्यांकन को छोड़कर )

योग

10. लेनदारों द्वारा क्या कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है ?

यदि हों , तो कृपया विवरण देवें [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7746

13. निवेश, यदि कोई हो तो, विवरण देवें :

(अ ) कंपनियों में

(ब) सावधि जमा

(स) अन्य

12. सांविधिक देनदारीः

(अ ) वाणिज्यिक कर/ वैट/जीएसटी

(ब) विद्युत शुल्क

(स) आबकारी शुल्क (आज तक)

(द) भविष्य निधि (आज तक )

(इ ) ESI

(फ) कोई अन्य देनदारियां (कृपया स्पष्ट करें)

13. (अ ) यदि इकाई उत्पादनरत हो तो, कृपया माहवार उत्पादन एवं विगत एक वर्ष में विद्युत खपत (आखिरी विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न करें )

(ब ) पुनर्जीवन के लिये प्रमोटर का अंश

14. (अ ) यदि इकाई बंद है, तो कृपया बंद होने की दिनांक एवं बंद होने का कारण बतायें

(ब ) क्या विद्युत कनेक्शन विच्छेद हुआ है?

7747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(स ) क्या श्रमिक/ मजदूर की छटनी की गई है?

(द ) इकाई कैसे पुनर्जीवित की जाएगी ? इकाई को पुनः आरंभ करने के लिये आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी?

(इ ) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिये क्या गये प्रमोटर को शामिल करने का प्रस्ताव है ?, यदि हां, तो किन शर्तों पर?

(फ) उत्पाद के विपणन की व्यवस्था

बैंक/वित्तीय संस्था/ शासन के विभागों से प्रस्तावित सहायता/ राहत : 15.

प्रस्तावित सहायता /राहत स. क्र.

बैंक/वित्तीय संस्था/शासकीय विभाग

का नाम

1. बैंक /MPFC (वित्तीय संस्था)

2. वाणिज्यिक कर विभाग

3. म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी

4. कोई अन्य संस्था/विभाग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7748

16. पुनर्जीवन हेतु प्रस्तावित विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन का विवरण :

(i ) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन में से किसके द्वारा पुनर्जीवन किया जायेंगा

(ii) आयटम का नाम

(iii) परियोजना लागत

( iv) पूंजी के स्रोत

(v) ऑयटम का पंजीयन, यदि कोई हो

(vi) विनिर्माण प्रक्रिया

(vii ) कीमत सहित प्रस्तावित मशीनों का विस्तृत लिस्ट

(viii) उत्पादन में प्रस्तावित बढ़ोतरी एवं लाभप्रदता

17. पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने वाली बैंक की शाखा का नाम व पता

(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें )

नोट: -

आवेदन पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षण खातों के साथ होना चाहिए । खातों के साथ लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को पूरी तरह से निपटाया और अनुपालन किया जाना है। आवेदन एक प्रस्तावित पुनर्वास योजना के साथ होना चाहिए जिसमें , बैंक/ वित्तीय संस्थान के ऋण और ब्याज की पूर्ण वापसी के साथ- साथ राज्य सरकार / वाणिज्यिक कर / वैट/ जीएसटी के बकाया को चुकाने की भी व्यवस्था की गई हो। इस हेतु पृथक से जानकारी/ प्रस्ताव संलग्न करें ।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील) 7749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

घोषणा

मै, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है । दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति:

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम

धारित पद

इकाई का नाम

कार्यालय का पता

(सी.ए./ऑडिटर/बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित ) नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त. म. प्र. , उद्योग संचालनालय , म. प्र. भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ- 10-05-2018 - तैंतीस.- राज्य शासन , एतद्वारा , पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं पर्यटकों को विभिन्न अनुभवों सहित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के साथ परिशिष्ट 1 , 2 एवं 3 पर संलग्न पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवरस निर्मित करने एवं पर्यटकों को विभिन्न अनुभवों सहित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन को अनुमोदित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फैज अहमद किदवई , सचिव.

[भाग 1

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परिशिष्ट-1 मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना ( पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2019

विषय- मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले भवन को "इकाई " से संबोधित किया जायेगा , मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना ( पंजीयन तथा नियमन ) योजना अंतर्गत " इकाई " भूमि/ भवन के स्वामी ( पंजीकृत / लीजग्रहीता ) को "संपत्तिधारक " से संबोधित किया जायेगा एवं मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना ( पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "संपत्तिधारक " द्वारा "इकाई " की देखभाल करने हेतु अधिकृत व्यक्ति जो सदैव इकाई में निवासरत हो , को "केयर टेकर " से संबोधित किया जायेगा।

1. योजना का संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा लागू करना : -

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना ( पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 कहलायेगी ।

1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यपदेश होगा ।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लागू होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य-

(अ ) देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/ भोजन नादि सुविधा प्रदाय करना ।

(ब ) देशी- विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं आतिथ्य से परिचित कराना ।

(स ) नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन एवं रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना ।

(द) स्थानीय स्तर पर पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि।

(इ ) प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार।

1.5 होटल , मोटल , गेस्ट हाउस आदि इस योजनांतर्गत पंजीकृत नहीं किए जायेंगे ।

1.6 योजना संचालन के दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक , म.प्र . टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे । पंजीयन: -

2.1 इकाई में न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (12 शैय्या) पर्यटक / अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे ।

2.2 बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई पंजीयन हेतु शुल्क रु. 2000/- एवं जीएसटी होगा।

2.3 इकाई पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड/ चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा। 7751

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भाग 1 ]

2.4 पंजीयन तीन ( 3 ) साल तक वैध रहेगा ।

2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रु. 2000/- जी.एस.टी.शुल्क एवं निर्धारित दस्तावेज , वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को , मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा ) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा । पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/ NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा । डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड , भोपाल के नाम पर बनाये जाये । आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नही होगी । आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी ।

2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये ' इकाई ' को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा , अर्थात्-

( 1 ) यह कि इकाई विशुद्धतः आवासीय हो । इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयरटेकर ( देखभाल करने वाला ) भौतिक रूप से उसमें सतत् निवासरत हो। इकाई में किचन का संचालन किया जाता हो ।

(2) यह कि सम्पत्तिः धारक/ केयरटेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों को ही किराये पर दे सके जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 गो, जिरामें अधिकतम 12 शैय्या होग

(3 ) यह कि इकाई में स्नानागार, शौचालय , जल , उर्जा / विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर आदि सुविधाएँ उपयुक्त एवं आरामदायक होगी । कक्षों में हवा आने जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो।

(4 ) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ- सफाई की उत्तम व्यवस्था हो । अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो ।

(5 ) किसी एक संपत्तिधारक द्वारा एक ही परिसर/ कॉलोनी / भवन में पृथक- पृथक बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाईयों का पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।

(6 ) इकाई तक विधिवत पहुंच मार्ग होः एवं इकाई के आसपास कोई अस्वच्छ । प्रदूषणकारी गतिविधि संचालित नहीं हो ।

(7) अन्य कोई शर्ते जो राज्य सरकार या ' बोर्ड ' द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जावें । 2.8 उप कंडिका (2.6 ) में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर उसकी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा । [भाग 1

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2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा ।

2.10 निरीक्षणकर्ता नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात , परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाए देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा ।

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप ' ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा । यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा , बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। इकाई के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण , विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा ।

2.12 ' इकाई ' के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

213 इस योजना के अंतर्गत स्थापित इकाईयों की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप ' स' में संधारित की जायेगी।

2.14 पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रति निकटस्थ पुलिस थाना प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी। 3. योजना अंर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्य क्षण तथा निरीक्षण कार्य:-

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक मानांकित प्रशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रूपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई ' इकाई ' निर्हर होगी: -

(क) यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

(ख ) यदि सम्पत्तिधारक / केयरटेकर दिवालिया हो गया हो, या

(ग) यदि इकाई का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो। 5. सम्पत्तिधारक का दायित्व होगा कि वहः-

5.1 अतिथि/ पर्यटक को स्वच्छ एवं सुविधाजनक आवास एवं नाश्ता (ब्रेकफास्ट) उपलब्ध कराये । 7753

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भाग 1 ]

5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप ' द' में एक पंजी संधारित करे , जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी । ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

5.3 बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई में रूकने वाले अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को मासिक आधार पर प्रेषित करना होगा । विदेशी अतिथियों का ब्यौरा स्थानीय पुलिस को उनके आगमन के 24 घंटे के अंदर देना होगा ।

5.4 इकाई में कार्यरत केयरटेकर / कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराया जाना होगा । 5.5 इकाई को अच्छी हालत में संधारित रखना होगा । भवन की साफ- सफाई, सुरक्षा ( जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है) का प्रबंध करना होगा ।

5.6 ' इकाई ' के पंजीयन प्रमाण पत्र , कक्षों का किराया , खाद्य पदार्थों की दरों के साथ , चेक इन/ आउट का समय तथा इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा ।

5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ , ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.8 अतिथियों को ठहरने तथा खान- पान की सुविधा उनकी दरों, इकाई में चेक इन तथा चेक आउ समय आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी ।

5.9 अतिथियों को खान- पान तथा अन्य सुविधाएँ जैसा कि वादा किया जाये उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारियों के लिए वर्दी निधार करना होगा। न लगानी होगी । दिखाई देने वाले स्थान पर 5.11 इकाई के विरुद्ध शिकायत करने के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, ई - मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

5.12 इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में यदि कोई परिर्वतन हो तो प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उसके अनुरूप प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर भेजना होगा ।

5.13 अतिथियों की सुरक्षा संपत्तिधारक/ केयरटेकर की जिम्मेदारी होगी ।

6. सम्पतिधारक/केयर टेकर : -

6.1 पृथक फ्रंट आफिस / स्वागतकक्ष संधारित नहीं करेगा तथा इकाई को सामान्य आवासीयं भवन की तरह रखेगा ।

6.2 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा , जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता या अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो । 6.3. किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना/सुविधाओं के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा। [भाग 1

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6.4 अतिथि के द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखेगा , जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधि सम्मत निर्देश न दिये गये हों।

6.5 अतिथि की निजता का सम्मान करेगा।

6.6 अतिथि को स्थान , पर्यटक स्थलों, बाजारों , परिवहन आदि के संबंध में सही व प्रामाणिक जानकारी देगा।

6.7 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा।

6.8 संपत्तिधारक द्वारा आय -व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा ।

6.9 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा । मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था/ प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा ।

6.10 सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य दधा । उक्त व्यक्ति/यों में परिवर्तन होने की दशा में नवी क्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यकहोगा ।

7. अतिथि के दायित्व: -

अति अपने अन्य सामान्य दायित्व के साथ निम्न पित्वों का भाग अर्थात

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि करेगा ।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा । वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/ मोहल्ले/कॉलोनी में बाधा(nuisance ) उत्पन्न होता हो। 7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा।

7.4 वह स्वतंत्र किचन संचालित नही करेगा ।

7.5 जानबूझकर या असावधानीवश उसके या ऐसे व्यक्ति जिसे उसने अनुमति टी हो, द्वारा इकाई में यदि कोई क्षति पहुंचे तो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा । ऐसी क्षति में सामान्य टूट - फूट शामिल नहीं है ।

7.6 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह संपत्तिधारक/ केयरटेकर को पूर्ण सहयोग करेगा , समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई के नियमों का पालन करेगा ।

7.7 वह आगन्तुक पंजी में दर्ज कराये अतिथि से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को निजी तौर पर रात्रि में स्वयं के साथ इकाई में रुकने की अनुमति नहीं देगा / रूकने की अनुमति हेतु संपत्तिधारक को बाध्य नहीं करेगा।

7.8 आवास छोड़ते समय विधिवत चेक आउट करायेगा एवं अतिथि पंजी में प्रस्थान दर्ज करेगा । 7755

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भाग 1 ]

7.9 परिसर के सुचारू संचालन के लिए बनाये गये नियम निर्देशों का पालन करेगा।

7.10 विदेशी अतिथि आगमन/ चेक इन के 24 घण्टे के अन्दर स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने आगमन की सूचना देंगे ।

8. अतिथियोंके सुझाव फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध किया जाये ।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये । 8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुररकार श्रेणी में पृथक सेअंकों का प्रावधान किया जायेगाः

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेवं दी जायेगी । सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुार संपादित की जायेगी ।

8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक र टेकर आधि को गलत जानकारी देता है या काय पदार्थ या अन्य सुविधाऐ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है, के साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसी शिकायत ई- मेल ( [email protected] ) या पोस्ट से भेजी जा सकती है। शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता , दूरभाष/ मोबाइल क्रमांक, ई- मेल आई.डी. होना चाहिये।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती है । उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी ।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत को जांच तथा सम्पतिधारक को पक्ष प्रस्तुति का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या तो समाधान कारक रूप से निरस्त करेगा अथवा शिकायत सत्य प्रमाणित होने पर इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा ।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन , मध्यप्रदेश शासन , को अपील की जा सकती है । जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा । 7756

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[भाग 1 9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना:-

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात-

(क) यदि संपत्तिधारक/केयरटेकर में बिना अनुमति परिवर्तन कर दिया गया हो,

(ख) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर के विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो ,

(ग ) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर दिवालिया घोषित हो गया हो,

( घ) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो,

(च) यदि इकाई से पड़ोसी, मोहल्ले/ कॉलोनी निवासियों की निजता अथवा अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना पाया गया हो ,

(ङ) अन्य कोई उपयुक्त कारण,

9.2 उप कंडिका ( 1 ) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सििदायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पतिधारक को उन कागों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाभ डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्ररावित हो! सम्पत्तिधारक को पक्ष प्रस्तुति का अवराम देने के पश्चात प्रबंध संचालक मामल में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 अतिथि शिकायत पर निरस्त पंजीयन को छोड़कर अन्य नियम पालन संबंधी कारणों से इकाई का पंजीयन निरस्त होने पर , वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन ग्राह्य किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण उपरांत प्रबंध संचालक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

10. इकाई को प्राप्त सुविधाएँ:-

10.1 इकाई जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय ! ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स ( जी.एस.टी) लागूहोगा।

10.3 इकाई को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों , फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व इकाई का होगा।

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भाग 1 ]

10.5 इकाई को फूड तथा रेस्टोरेन्ट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियाँ: -

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पर पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

12. प्रचार-प्रसारः-

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार- प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाइयों की डायरेक्ट्री /प्रोफाइल समय -समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी ।

13. प्रोत्साहनः-

13.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म पुरस्कार (अवार्डस्) अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई को अवार्ड दिया जायेगा ।

13.2 पर्यटन विभाग आयोजित/ भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो में भाग ले सकेगा । 13.3 होम स्टे का ब्रोशर / वेबसाईट बनाने हेतु व्यय का 100 % (सौ कोसदी) अथवा अधिकतम रु . 10,000 / - सम्पत्तिधारक को एक बार ( One time) देय होगा ! संबंधित प्रोत्साहन हेतु प्रपत्र -1 में आवेदन किया एकेगा:

13.4 संपतिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा।

13.5 राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/ रोड शो/ बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय ( रेल द्वारा एसी- ॥ श्रेणी देश में/ विदेश भ्रमण हेतु इकनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपये 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा ।

13.6 बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट इकाई को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगाः-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होन पर रूपये 15,000/- अनुदान (ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 20,000 /- अनुदान (स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 25,000/ - अनुदान न्यूनतम पर्यटक/ अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.7 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र-1 में किया जायेगा। आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी। [भाग 1

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14. प्रशिक्षणः-

संभावित बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट धारकों/ पंजीकृत बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट धारकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/ आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग , फूड प्रोडक्शन , व्यवहार कुशलता, सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट विकास में निजी क्षेत्र/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति की भूमिका: - 15.1 प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफ़ास्ट स्थापना हेतु पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित / सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग / मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी ।

16. योजना को लागू करना: -

:

इस योजना को लागू करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धार हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे ।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन :

इस जना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। 7759

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परिशिष्ट-2 मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन)

योजना, 2019

विषय- ग्राम स्टे से आशय ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय भवन है जिसमें गृहस्वामी स्वयं निवास करता हो अथवा पर्यटक आवास के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व -सहायता समूह द्वारा निर्मित किया गया हो तथा ऐसे आवास में न्यूनतम 1 व अधिकतम 6 कक्ष ( 12 शैय्या) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो एवं खान- पान सुविधा उपलब्ध हो, गृह स्वामी से भिन्न पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति/पंजीकृत स्व- सहायता समूह द्वारा निर्मित ग्राम स्टे में संबंधितों द्वारा नियमित व्यवस्थापक रखा जाना जरूरी होगा ।

योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना: - 1.

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना , 2019 कहलायेगी। 1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण ग्रामीण मध्यप्रदेगा।

1.3 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक से लाए होगी।

1.4 इस योजना का उद्देश्य ...

3 ) शशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण ५श मग भाजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन अनु प्रदाय करना,

(ब) देशी/विदेशी पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान पान एवं आतिथ्य से परिचित कराना,

(स) ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास सुविधाऐं विकसित करना ,

(द) ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने एवं अतिरिक्त आय अर्जन हेतु प्रोत्साहित करना एवं

(इ) पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व- सहायता समूहों को ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना है ।

1.5 इस योजना हेतु संपत्तिधारक से आशय आवासीय भवन के स्वामी अथवा पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति अथवा पंजीकृत स्व- सहायता समूह से है, जिसके द्वारा पर्यटक आवास निर्मित किये गये हों, से है। [भाग 1 7760

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पंजीयन: - 2.

2.1 सम्पत्तिधारक के आवासीय भवन के कक्षों को जिनकी न्यूनतम संख्या 01 तथा अधिकतम संख्या 06 ( 12शैय्या) हो, को पर्यटक/ अतिथि रहवास के लिये उपलब्ध रहेंगे ।

2.2 ग्राम स्टे इकाई का पंजीयन हेतु शुल्क रु. 1000/- एवं जीएसटी होगा ।

2.3 इकाइयों का पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा। 2.4 पंजीयन तीन (3 ) साल तक वैध रहेगा ।

2.5 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/- जी.एस.टी. शुल्क, निर्धारित दस्तावेज एवं गत वर्षों की पर्यटक पंजी की प्रतिलिपि के साथ आवेदन वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा ।

2.6 इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक संपत्तिधारक को, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा) के प्रबंध संचालक को निर्धारित प्रारूप 'अ' में पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS /NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये । आवेदन पत्र अमान्य होने फीस वापसी योग्य नही होगी । आवेदन के साथ चेन् लिस्ट (परिशिष्ट-1 ) अनुसार जानकारःसंलग्न करनी होगी।

2.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये 'ग्राम स्टे' को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात्-

( 1 ) यह कि 'ग्राम स्टे विशुद्धतः आवासीय भवन हो I भवन स्वामी भौतिक रूप से उसमें सतत निवासरत हो एवं किचन का संचालन किया जाता हो/संपत्तिधारक द्वारा आवासीय भवन एवं किचन के संचालन/संधारण की उपयुक्त व्यवस्था की गई हो ।

(2) यह कि सम्पत्ति धारक उसके आवासीय भवन के ऐसे आवासीय भाग को ही किराये पर दे सकेगा जिसमें शयन कक्षों की संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी, (अधिकतम 12शैय्या होगी) ।

(3 ) यह कि 'ग्राम स्टे' में स्नाना गार, शौचालय , जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएँ उपलब्ध होगी। कक्षों में हवा आने -जाने के लिये खिड़की अथवा वेन्टीलेटर हो। प्रत्येक कक्ष का बाथरूम सहित क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्गफीट होगा ।

(4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ- सफाई की नियमित व्यवस्था हो । अग्नि सुरक्षा एवं पर्यटक सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(5) अन्य कोई शर्तें जो राज्य सरकार या ' बोर्ड ' द्वारा निर्धारित की जावें । 7761

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भाग 1 ]

2.8 उप कंडिका ( 2.6 ; में प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा:

2.9 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कनियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा। आवेदक द्वारा ऐसे पत्र के जारी होने के 60 दिवस में सुधार न कर पाने पर आवेदन अमान्य किया जायेगा।

2.10 निरीक्षणकर्ता. नियुक्ति के अधिकतम 15 दिवस में ऐसी जांच अथवा निरीक्षग जैसा कि यह उपयुक्त समझे करने के पश्चात, परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा एवं अपनी अनुशंसाए देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन आदि सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा ।

2.11 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर अधिकतम 15 दिवस में इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप 'ब' में प्रमाण पत्र जारी करेगा । यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये वैध होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये । ग्राम स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण, विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा ।

2.12 ग्राम स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर पूर्ण की जावेगी तथा - परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

2.13 इस योजना के अंतर्गत स्थापित ग्राम स्टे की एक डायरक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में बोर्ड में संधारित की जायेगी ।

जना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा क्षण:-

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य, द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा । अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/भोजन भत्ते की पात्रता तथा रुपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई 'ग्राम स्टे' निर्हर होगी-

4.1 यदि सम्पत्तिधारक पर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो. या

यदि ग्राम स्टे का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो । 4.2

सम्पत्तिधारक/व्यवस्थापक का दायित्व होगा कि वहः- 5.

5.1 पर्यटक अतिथियों को निर्धारित सुविधा युक्त आवास एवं भोजन उपलब्ध करायेगा। [भाग 1

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5.2 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व उनके विवरण की विहित प्रारूप 'द' में एक पंजी संधारित करना होगा. जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी। ऐसी पंजी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नवीनीकृत की जावेगी एवं उसे दो वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा ।

5.3 ग्राम स्टे में रुकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में प्रेषित करना होगा ।

5.4 ग्राम स्टे में रूकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा । 5.5 ग्राम स्टे के समुचित संधारण , उत्तम साफ- सफाई , सुरक्षा, जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है , का प्रबंध करना होगा ।

5.6 'ग्राम स्टे' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कमरों का किराया , खाद्यपदार्थों की दरों के साथ, चेक इन/चेक आउट का समय तथा कर्मचारियों के नाम की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.7 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा ।

5.8 अतिथियों को आवास तथा खान- पान की दरों, चेक इन/चेक आउट की जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानीहोगी ।

5.9 अतिथि समस्या निःकरण/शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम, पद. पता. दूरभाष क्रमांक की जानकारी संपत्तिधारक द्वारा, चाहे जाने पर अतिथि को उपलब्ध करायी जायेगी। 6. सम्पतिधारक:-

6.1 सम्पूर्ण ग्राम स्टे भवन सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा ।

6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास एवं खान -पान की व्यवस्था के साथ ग्रामीण पर्यटन अनुभव संबंधित गतिविधियाँ जैसे बैलगाड़ी की सवारी , पशुपालन, स्थानीय पेड़- पौधों का परिचय, वानिकी, कृषि कार्य, कृषि उपकरणों का निर्माण, माटीकला , स्थानीय उपज से तैयार वस्तु/पदार्थ का प्रदर्शन तथा ग्रामीण परिवेश से संबंधित नृत्य, संगीत, खान -पान आदि पर्यटकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा ।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा, जो स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष उत्पन्न करे अथवा जिससे अतिथियों को असुविधा हो ।

6.4 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा ।

6.5 अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा ।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय -व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा । 7763

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भाग 1 ]

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था/ प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा ।

6.8 सम्पत्तिधारक / केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्ति/यों में परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों का पुलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा ।

7. अतिथिके दायित्वः-

7.1 अतिथिस्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी मे उसकी प्रविष्टि करेगा ।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा। वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो स्थानीय ग्राम वासियों में असंतोष उत्पन्न करे।

7.3 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह ग्राम स्टे स्वामी को पूर्ण सहयोग करेगा, समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा।

7.4 आगन्तुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ 'न स्टे में रूकने की अनुमति नहीं देगा।

75 विदेशी अतिथि अपने आगमन के घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा। 8. अतिथियोंके सुझाव फोडबैक एवं शिकायत कानिराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा ।

8.2 समस्तअतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध कियाजाये ।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये ।

8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी ।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथकसे अंकों का प्रावधान किया जायेगा । [भाग 1

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8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी । सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी।

8.7 जब कोई ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाऐ जैसा कि वह वचन देता है, उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है , तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है , के साथ प्रबंध संचालक. मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसी शिकायत ई - मेल ([email protected] ) या पोस्ट से भेजी जा सकती है । शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता, दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई- मेल आई.डी. होना चाहिये ।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिकायतें पंजीकृत की जा सकती है । उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक ऐसी शिकायत की जांच तथा ग्राम स्टे सम्पतिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात शिकायत को या तो निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में सत्यता है तो उस ग्राम स्टे पजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हन्। देगा।

8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट होने की स्थिति में मंत्री, पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन को कपील की जा सकती है। जिनका निर्णय एवं होग

9. पंजीयन निरस्तीकरण एवं डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना: -

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण -पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात-

(क) यदि ग्राम स्टे संपत्तिधारकं परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक ग्राम स्टे संचालन हेतु अनिच्छुक हो ।

(ख ) यदि ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक के विरुद्ध आपराधिक मामले में चालान पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो,

(ग) यदि ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण ।

9.2 उप कंडिका ( 1 ) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने कीकार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9.3 ग्राम स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक ग्राम स्टे सम्पतिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए 15 दिवस अवधि युक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर प्राम 7765

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भाग 1 ]

स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाया जाना प्रस्तावित हो । ग्राम स्टे सम्पत्ति धारक को पक्ष प्रस्तुति का अवसर देने के पश्चात प्रबंध संचालक, मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे ।

9.4 जिस ग्राम स्टे का पंजीयन निरस्त किया गया हो, वह वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

10. देयताएं: -

10.1 ग्राम स्टे सम्पतिधारक जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय/ ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 ग्राम स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा ।

10.3 ग्राम स्टे सम्पत्तिधारक को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियाँ: -

11.1 प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत ग्राम स्टे का निरीक्षण किया जा सके ।

12. प्रचार-प्रसारः-

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत ग्राम स्टे का प्रचार- प्रसार अपनी वेबसाइमा अन्य माध्द से जलेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत ग्राम स्टे की डायरेक्ट्री समय - समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी ।

13. प्रोत्साहन: -

13.1 ग्राम स्टे सम्पतिधारक को फूड तथा रेस्टॉरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ ग्राम स्टे को अवार्ड दिया जायेगा ।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में नाम स्टे संपत्तिधारक निःशुल्क भाग ले सकेगा ।

13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा ।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000 /- अनुदान दिया जाएगा। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

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13.6 राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय (रेल द्वारा एसी- II श्रेणी देश में /विदेश भ्रमण हेतु इकनॉमी क्लास का ) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपये 50,000/- का अनुदान दिया जाएगा।

13.7 ग्राम स्टे को प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा: -

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/ अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 15,000 /- अनुदान (ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 20,000/ - अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/ अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र 1 में किया जायेगा । आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र -2 अनुसार होगी ।

14. प्रशिक्षण: -

संभावित ग्राम स्टे धारकों/ पंजीकृत ग्राम स्टे शकों को सामान्य संचालन संबंधी प्रशिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/ आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी। पंकित संपत्तिधारकों की मांग के अनुम् हाउसकीपिंग खूब प्रोडक्शन, व्यवहार कुशलता, सुरल प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

15. ग्राम स्टे विकास में निजी क्षेत्र/ पंजीकृत स्व-सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समिति कीभूमिका: -

15.1 प्रदेश में ग्राम स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह, पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा। 15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा ग्राम स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चर्यानंत/ सूचीबद्ध संस्थाओं को दिनाग/ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी ।

16. योजना को लागूकरना:-

इस योजना को लागू करने , निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन:-

इस योजना की व्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। 7767

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भाग 1 ]

परिशिष्ट-3 मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना ( पंजीयन तथा नियमन)

योजना, 2019

विषय- फार्म स्टे से आशय नगरीय निकायों (नगरपालिका, नगर निगम) की सीमा से बाहर स्थित ऐसे आवासीय भवन से होगा जिसमें संपत्तिधारक / केयर टेकर स्वयं निवास करता हो , ऐसे भवन में कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष ( 12 शैय्या तक) पर्यटक आवास हेतु संधारित एवं उपलब्ध हो , खानपान सुविधा उपलब्ध हो तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय अनुभव एवं इनडोर - आउटडोर मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध हों। ऐसे मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना ( पंजीयन तथा नियमन ) योजना अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले भवन को " फार्म स्टे' से संबोधित किया जायेगा , मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना ( पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "फार्म स्टे" जिस भूमि पर स्थित है वह भूमि जिस व्यक्ति के नाम से पंजीकृत , नामांकित अथवा मालिकाना हक की है, उसे "संपत्तिधारक" से संबोधित किया जायेगा एवं मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना अंतर्गत "संपत्तिधारक " द्वारा " "फार्म स्टे' की देखभाल करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति को "केयर टेकर" से संबोधित किया जायेगा। जो इकाई में सदैव निवासरत होगा ।

1. योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू करना :

1.1 . यह योजना मध्यप्रदेश फार्म स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन ) योजना 2019 कहलायेगी । 1.2 इस योजना का विस्तार नगरीय निकाय की सीमा को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा!

12 यह योजना शासन द्वारा जारी दिनांक लागू लेगी!

1.4 इस योजना का उद्देश्य-

(अ) देशी-विदेशी पर्यटकों को प्राकृतिक परिवेश में आवास एवं भोजन सुविधा एवं फार्म जीवन अनुभव प्रदाय करना ,

(ब) देशी- विदेशी पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण संस्कृति, खान पान , आतिथ्य , कृषि एवं साहसिक पर्यटन का अनुभव प्रदान करना एवं

(स) गैर शहरी क्षेत्र के संपत्तिधारकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय के साथ पर्यटन संवर्धन एवं विकास तथा स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना है ।

1.5 योजना संचालन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा ।

पंजीयन: - 2.

2.1 सम्पत्तिधारक / केयर टेकर न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष ( 12 शैय्या) को पर्यटक रहवास के लिये उपलब्ध करा सकेगा।

2.2 फार्म स्टे का पंजीयन शुल्क रु. 5000/- एवं जीएसटी होगा ।

(इकाइयों का पंजीयन परिशिष्ट 'एक' में निर्धारित मापदंड चेकलिस्ट के आधार पर किया जायेगा)

2.3 पंजीयन तीन ( 3 ) साल तक वैध रहेगा। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

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2.4 तीन वर्ष पश्चात पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- एवं जीएसटी एवं पूर्व संचालन संबंधी जानकारी सहित वैधता की अंतिम तिथि के तीन माह पूर्व जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकेगा ।

2.5 जो सम्पत्तिधारक इस योजना अंतर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हो , उसे मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जायेगा ) के प्रबंध संचालक को प्रारूप 'अ ' में विहित पंजीयन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा । पंजीयन फीस का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/ NEFT अथवा बैंकर्स चैक से करना होगा । डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल के नाम पर बनाये जाये। आवेदन पत्र अमान्य होने पर यह फीस वापसी योग्य नही होगी। आवेदन के साथ चेक लिस्ट अनुसार जानकारी संलग्न करनी होगी ।

6. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिये फार्म स्टे को निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, अर्थात-

(1 ) यह कि फार्म स्टे विशुद्धतः आवासीय इकाई हो । इकाई स्वामी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया केयर टेकर (देखभाल करने वाला ) मौतिक रूप से उसमें निवासरत हो एवं इकाई में किचन का संधारण/ संचालन हो ।

(2) यह कि सम्पत्ति धारक/ केयर टेकर उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई शयन कक्षों की यथा मांग किराये पर दे सकता है जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 होगी जिसमें अधिकतम 12. शैय्या होगी ।

(3) यह कि इकाई में स्नानागार, चालय , जल , उर्जा आपूर्ति, फर्नीचर, व अन्य सुविधाएँ उपयुक्त/ आरामदायक होगी । कक्षों में हवा आने-जाने के लिये खिड़‌की अथवा वेन्टीलेटर हो।

(4) यह कि परिसर अच्छी अवस्था में हो । परिसर में साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था हो । अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध हो।

(5) संपत्तिधारक/ केयर टेकर द्वारा एक ही परिसर/ भवन/ कॉलोनी में पृथक - पृथक फार्म स्टेका पंजीयन नहीं कराया जा सकेगा।

(6) अन्य कोई शर्ते जो राज्य सरकार या ' बोर्ड' द्वारा समय समय पर निर्धारित की जावें ।

2.7 उप कंडिका (2.5 ) में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रबंध संचालक, पंजीयन के निमित्त निरीक्षणकर्ता नियुक्त कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा ।

2.8 परिसर का निरीक्षण करने पर पायी गयी कमियों को निर्धारित समयावधि में निरीक्षणकर्ता की संतुष्टि स्तर तक सुधार का अवसर आवेदक को दिया जायेगा । आवेदक ऐसा करने में वांदे असफल रहता है तो उसका आवेदन अमान्य किया जायेगा ।

2.9 निरीक्षणकर्ता , ऐसी जांच अथवा निरीक्षण जैसा कि वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात , परिसर के पंजीयन की अर्हता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय करेगा । निरीक्षणकर्ता अपनी अनुशंसाए देते समय सम्पत्तिधारक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भोजन सुविधा एवं सेवाओं पर भी विचार करेगा ।

2.10 निरीक्षणकर्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध संचालक, प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर इकाई का पंजीयन करने के लिए विहित प्रारूप ' ब ' में प्रमाण पत्र जारी करेगा । यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये होगा, बशर्ते उसे पहले निरस्त न कर दिया जाये। फार्म स्टे के सफल संचालन पर पंजीयन का नवीनीकरण , विहित शुल्क अदा करने पर किया जा सकेगा। 139 7769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

2.11 फार्म स्टे के पंजीयन की संपूर्ण प्रकिया आवेदन प्राप्ति से 45 दिवस में पूर्ण की जावेगी तथा परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जावेगा ।

2.12 इस योजना के अंतर्गत स्थापित फार्म स्टे की एक डायरेक्ट्री विहित प्रारूप 'स' में संधारित कीजायेगी ।

योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य : -

प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत प्राधिका री अथवा योजना प्रभारी अधिकारी तथा एक नामांकित अशासकीय सदस्य द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का पर्यवेक्षण अथवा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु निर्धारित यात्रा/आवास/ भोजन भत्ते कीपात्रता तथा रुपये एक हजार प्रतिदिवस के मान से मानदेय भुगतान योग्य होगा।

इस योजना के अंतर्गत पंजीयन के लिए कोई फार्म स्टे निर्हर होगा -

(क) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर किसी आपराधिक मामले में चालान प्रस्तुत किया गया हो अथवा दंडित होकर जेल में निरूद्ध रहा हो, या

(ख) यदि फार्म स्टे का नाम इस योजना की कंडिका-9 के अधीन डायरेक्ट्री से हटा दिया गया हो । सम्पत्तिधारक का दायित्व होगा कि वहः-

5.1 अतिथि के आगमन तथा प्रस्थान व के विवरण की विहित प्रारूप ' द ' में एक पंजी संधात करे, जो निरीक्षण के लिये सभी अवसरों पर उपलब्ध रहेगी । ऐसी पंजी प्रत्येक वर्ष नवीन कृत की जावेगी एवं उसे पाँच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना होगा ।

53 फार्म स्टेः में रुकने वाले विदेशी अतिथियों का विवरण स्थानीय पुलिस को 24 घण्टे में पेलि करना होगा !

5.3 फार्म स्टे में रूकने वाले सभी अतिथियों की जानकारी संबंधित सरपंच को प्रेषित करना होगा । 5.4 फार्म स्टेके समुचित संधारण , उत्तम साफ सफाई , सुरक्षा जिसमें अग्नि सुरक्षा भी शामिल है, का प्रबंध करना होगा ।

5.5 'फार्म स्टे' के पंजीयन प्रमाण पत्र, कक्षों का किराया , खाद्य पदार्थों की दरों के साथ , चेक इन/ आउट का समय तथा फार्म स्टे में कार्यरत कर्मचारियों के नामों की सूची सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

5.6 खाद्य पदार्थ स्वच्छ, ताजा एवं पौष्टिक तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।

5.7 अतिथियों को ठहरने तथा खान-पान की सुविधा उनकी दरों, फार्म स्टे के खुलने एवं बंद होने आदि की समस्त जानकारी पूर्व में उपलब्ध करानी होगी ।

5.8 अतिथि समस्या निराकरण/ शिकायत के लिए बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी का नाम , पद , पता , दूरभाष क्रमांक , ई - मेल आई.डी. को सहज दृष्टिगोचर रूप से प्रदर्शित करना होगा।

सम्पतिधारक/केयर टेकर

6.1 सम्पूर्ण फार्म स्टे इकाई सामान्य आवासीय भवन की तरह संधारित रखेगा । [भाग 1 7770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

6.2 संपत्तिधारक अतिथियों की आवास/ खानपान की व्यवस्था के साथ मनोरंजक गतिविधियाँ जैसे इनडोर/ आउटडोर गेम्स , स्विमिंग पुल , किचन गार्डन , लान , बगीचा, फलोद्यान आदि अनुभव उपलब्धकरायेगा।

6.3 ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा अथवा उसकी अनुमति नहीं देगा , जो पड़ोसियों तथा मोहल्ले/कॉलोनी के निवासियों की निजता अथवा अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो ।

6.4 किसी भी व्यक्ति को इकाई की स्थापना के संबंध में गलत जानकारी नहीं देगा ।

6.5 अतिथि के साथ सौम्य, नम्र एवं शिष्ट व्यवहार एवं सभ्य आचरण करेगा एवं अतिथि की सुरक्षा एवं सुरक्षित व निरापद आवास सुनिश्चित करेगा।

6.6 संपत्तिधारक द्वारा आय-व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा जो कि मांगे जाने पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6.7 संपत्तिधारक गुणवत्ता एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा छः माही आधार पर उक्त व्यवस्था / प्रक्रिया का प्रमाणीकरण किया जायेगा ।

6.8 सम्पत्तिधारक/ केयरटेकर/ इकाई में संलग्न कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण करवाकर प्रतिवेदन एवं इनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त व्यक्ति/यो परिवर्तन होने की दशा में नवीन व्यक्ति/यों क उलिस प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

7. अतिथि के दायित्वः-

आंतथि अपने अन्य सामान्य दायि के साथ निम्न दायित्वों का पालन करेगा , अर्थात: -

7.1 वह स्वयं के संबंध में सही विवरण बतलाकर निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टिं करेगा ।

7.2 वह उत्तम आचरण तथा व्यवहार रखेगा । वह ऐसी किसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा जो शांति भंग करने वाली हो अथवा जिससे पड़ोसी/ मोहल्ले/ कॉलोनी में बाधा(nuisance ) उत्पन्न होता हो।

7.3 उसकी गतिविधियों से अन्य अतिथियों की निजता अथवा अधिकार प्रभावित नहीं करेगा । 7.4 परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में वह भवन स्वामी / केयर टेकर को पूर्ण सहयोग करेगा , समय पर देय राशि का भुगतान करेगा और संपत्तिधारक द्वारा तय नियमों का पालन करेगा एवं परिसर को क्षति नहीं पहुंचायेगा।

7.5 आगंतुक पंजी में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि में स्वयं के साथ फार्म स्टे में रूकने की अनुमति नहीं देगा ।

7.6 विदेशी अतिथि अपने आगमन के 24 घण्टे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा । 8. अतिथियों के सुझाव फीडबैक एवं शिकायत का निराकरण

8.1 सम्पत्तिधारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर फीडबैक देने हेतु सम्पत्तिधारक द्वारा फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। 7771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

8.2 समस्त अतिथियों द्वारा चेक आउट करते समय फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक/ सुझाव देने हेतु अनुरोध कियाजाये ।

8.3 नवीनीकरण के समय उक्त फीडबैक/ सुझाव रजिस्टर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये!

8.4 उक्त फीडबैक/ सुझाव के आधार पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार/ दण्ड लगाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8.5 उत्कृष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक/ सुझाव प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को पुरस्कार श्रेणी में पृथक से अंकों का प्रावधान किया जायेगा ।

8.6 खराब सेवाओं एवं सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त होने पर सम्पत्तिधारक को सुधार हेतु चेतावनी दी जायेगी । सम्पत्तिधारक द्वारा 03 बार चेतावनी देने के उपरांत भी सुधार न करने परं पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जायेगी ।

8.7 जब कोई सम्पत्तिधारक / केयर टेकर अतिथि को गलत जानकारी देता है या खाद्य पदार्थ या अन्य सुविधाऐ जैसा कि वह वचन देता है , उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो अतिथि इस बारे में एक लिखित शिकायत ऐसे दस्तावेज या सामग्री जिन पर वह विश्वास करता है , के साथ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसी शिकायत ई- मेल ([email protected] ) या पोस्ट से भेजी जा सकती है । शिकायत पत्र में अतिथि का पूरा स्थाई पता , दूरभाष/मोबाइल क्रमांक, ई- मेल आई.डी. होना चाहिये ।

8.8 अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश दूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर शिका पंजीकृत की जा सकती है । उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु बोर्ड द्वारा पंजी का संधारण किया जायेगा , जिसमें की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी होगी।

8.9 प्रबंध संचालक सी शिकायत की जांच तथा सम्पतिधारक को सुनवा का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात तो शिकायत को निरस्त करेगा अथवा यदि यह पाया जाता है कि रिजाल में सत्यता है तो उस इकाई का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका नाम डायरेक्ट्री से हटा देगा। 8.10 प्रकरण में निराकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में मंत्री , पर्यटन , मध्यप्रदेश शासन , को अपील की जा सकती है । जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. डायरेक्ट्री से नाम हटाया जाना

9.1 प्रबंध संचालक एक लिखित आदेश के जरिये फार्म स्टे का नाम डायरेक्ट्री से हटाते हुए उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निम्न आधारों पर निरस्त कर सकेगा , अर्थात-

(क) यदि संपत्तिधारक परिवर्तित हो गया हो एवं नवीन संपत्तिधारक काम स्टे संचालन का अनिच्छुक हो ,

(ख ) यदि सम्पत्तिधारक/ केयर टेकर को आपराधिक मामले में चलन पेश हुआ हो अथवा दंडित किया गया हो अथवा वह जेल में रहा हो ,

(ग) यदि सम्पत्तिधारक / केयर टेकर ने योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो ।

(घ) अन्य कोई उपयुक्त कारण।

9.2 उप कंडिका ( 1 ) में की गयी कार्रवाई से प्रचलित विधि के अंतर्गत सम्पतिधारक को अभियोजित करने की कार्रवाई अथवा उसके सिविल दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7772

9.3 इकाई का नाम डायरेक्ट्री से हटाने के पूर्व प्रबंध संचालक सम्पतिधारक को उन कारणों को बतलाते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर स्थापना का नाम डायरेक्ट्री से युक्तियुक्त हटाया जाना प्रस्तावित हो । सम्पत्तिधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चातप्रबंध संचालक मामले में नीति अनुरूप निर्णय लेंगे।

9.4 जिस इकाई का पंजीयन निरस्त किया गया हो , वह वांछित सुधार के बाद पुनः पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसे आवेदन पत्र का कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कर यथोचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जा सकेगा ।

देयताएं: -

10.

10.1 फार्म स्टे जल कर तथा सम्पत्ति कर का आवासीय दर से संबंधित स्थानीय नगरीय / ग्रामीण निकाय को भुगतान करेगा ।

10.2 फार्म स्टे पर प्रचलित प्रावधान अनुसार गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जी.एस.टी) लागू होगा। 10.3 फार्म स्टे को विद्युत प्रभार म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा संबंधित प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रचलित आवासीय दर पर नियमानुसार भुगतान करना होगा।

10.4 योजना के अंतर्गत प्रचलित नियमों के अंतर्गत करों, फीस आदि, अगर कोई देय हो तो उसका भुगतान करने का दायित्व फार्म स्टे का होगा।

11. निरीक्षण की शक्तियां:

प्रबंध संचालक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा आवश्यकता पंजीकृत इकाईयों के परिसर का निरीक्ष" किया जा सकेगा ।

12. प्रचार-प्रसारः-

12.1 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/ मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ऐसी पंजीकृत इकाईयों का प्रचार- प्रसार अपनी वेबसाइट तथा अन्य माध्यम से करेगा ।

12.2 योजना अंतर्गत पंजीकृत फार्म स्टे की डायरेक्ट्री समय - समय पर (आनलाईन एवं ऑफलाईन) प्रकाशित की जायेगी ।

13. प्रोत्साहनः-

13.1 फार्म स्टे सम्पतिधारक को फूड तथा रेस्टॉरेंट लायसेंस लेना आवश्यक नहीं होगा।

13.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड्स अंतर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ फार्म स्टे को अवार्ड दिया जायेगा।

13.3 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित/ भाग लिये जाने वाले मार्केटिंग रोड शो आदि में फार्म स्टे संपत्तिधारक निःशुल्क भाग ले सकेगा।

13.4 संपत्तिधारक को ब्रोशर प्रिंटिंग हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा ।

13.5 संपत्तिधारक को वेबसाइट निर्माण हेतु एक बार व्यय राशि का 100 प्रतिशत या अधिकतम राशिरूपये 10,000/- अनुदान दिया जाएगा। 7773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

13.6 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग शो/रोड शो/ बायर सेलर मीट में भाग लेने पर एक व्यक्ति के परिवहन व्यय ( रेल द्वारा एसी- ॥ श्रेणी देश में/ विदेश भ्रमण हेतु इकोनॉमी क्लास का) एवं स्टॉल शुल्क की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपये 50,000/-का अनुदान दिया जाएगा। 13.7 फार्म स्टे सम्पतिधारक को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगाः-

(अ) प्रथम वर्ष उपरांत न्यूनतम 50 पर्यटक/अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये15,000/ - अनुदान

(ब) द्वितीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 75 पर्यटक/ अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 20,000/ - अनुदान

(स) तृतीय वर्ष उपरांत न्यूनतम 100 पर्यटक/ अतिथि आवास दिवस होने पर रूपये 25,000/- अनुदान

न्यूनतम पर्यटक/अतिथि आवास दिवस की शर्त पूर्ण न होने पर नवीनीकरण तो किया जा सकेगा किंतु अनुदान देय नहीं होगा।

13.8 उपरोक्त अनुदान क्लेम हेतु आवेदन प्रपत्र 1 में किया जायेगा । आवेदन निराकरण प्रक्रिया प्रपत्र-2 अनुसार होगी ।

14. प्रशिक्षण: -

संभावित फार्म स्टे धारकों/ पंजीकृत फार्म स्टे धारकों को संचालन संबंधी शिक्षण मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रशिक्षण थाओं से प्राप्त करने की सुविधा यथा मांग/ आवश्ववःत्ता उपलब्ध करायी जायेगी। पंजीकृत संपत्तिधारकों की मांग के अनुरूप हाउसकीपिंग , फूड प्रोडक्शन , व्यवहार कुशलता , सुरक्षा प्रावधान जैसे आवश्यक प्रशिक्षणों का आयोजन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कराया जायेगा । 15. फार्म स्टे विकास में निजी क्षेत्र/पंजीकृत स्व-सहायता समूह/पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितिकीभूमिका: -

15.1 प्रदेश में फार्म स्टे स्थापना हेतु पंजीकृत स्व सहायता समूह , पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अलाभकारी संस्थाओं/ सहकारी समितियों आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा। 15.2 ऐसी संस्थायें जो पर्यटन विभाग/ बोर्ड द्वारा फार्म स्टे एवं इससे संबंधित गतिविधियों के संचालन में चयनित/ सूचीबद्ध संस्थाओं को विभाग/ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारि त प्रक्रिया अंतर्गत सहायता प्रदान की जायेगी ।

16. योजना को लागू करना: -

इस योजना को लागू करने , निर्देश जारी करने एवं प्रक्रिया आदि निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

17. योजना कीव्याख्या/स्पष्टीकरण/संशोधन:-

इस योजना की व्याख्या/ स्पष्टीकरण/ संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

7774

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 10-41/2019/तैंतीस, राज्य शासन एनद्दूकस राज्य की पर्यटन नीति (2016 ) संशोधित 2019 की कंडिका क्र. 9.12 में अल्ट्रा, मेगा परियोजना हेतु पर्यटन विभाग/ राजस्व विभाग की लैंड बैंक की शासकीय भूमि कलेक्टर गाईड लाईन रेट पर आवेदन करने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं -

कंडिका क्र . 9.12

"अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होगे पर राजस्व/पर्यटन विभाग के लैंड बैंक में से प्रस्तावक द्वारा चिन्हित शासकीय भूमि निवेशक को विभाग द्वारा उस स्थान के तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट पर 90 वर्ष की लीज पर 1 % वार्षिक लीज रेंट पर आवंटित की जा सकेगी ! प्रत्येक 30 वर्ष के उपरांत लीज रेंट में 6 गुना वृ‌द्धि की जायेगी। यदि प्रस्तावत ‌द्वारा राजस्व विक्षण के शारा भूमि के लैंड बैंक की भारी ऐसी भूमि प्रथमतः पर्यटन भाग को हस्तांर्तात. की जायेगी। यह आवंटन प्रथम आओ प्रथर गो के आधार पर किया जायेगा । ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यटन नीति अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा ।"

उपत कंडिका के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निग एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है - i.-आवेदन हेतु पात्रता- उपरोक्त नीति के अंतर्गत आवदन की पात्रता निम्नानुसार होगी - 1.1 कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी अथवा कंसोर्शियम (जिसे आगे आवेदक कहा जायेगा) जिनकी नेटवर्थ आवेदन दिनांक को प्रचलित वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में रू. 100 करोड़ से अधिक हो ।

1.2 आवेदक का व्यवसायिक ग्रास टर्न ओवर विगत 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रू. 150 करोड़ हो ।

1.3 नेटवर्थ की पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

1.4 टर्न ओवर के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी ।

1.5 कंसोर्शियम की स्थिति में कंसोर्शियम के सदस्यों की संयुक्त नेटवर्थ रू. 100 करोड़ होना आवश्यक होगी ।

1.6आवेदक को पर्यटन नीति में उल्लेखित पर्यटन परियोजनाओं का एकल परियोजना अथवा एकाधिक परियोजनाओं का 5 वर्षीय संचालन अनुभव आवश्यक होगा तथा प्रति वर्ष विगत 3 वर्षों में रु. 50 करोड़ का न्यूनतम ग्रास टर्न ओवर आवश्यक होगा ।

1.7 भूमि का आवंटन पर्यटन नीति में घोषित पर्यटन परियोजनाओं के लिये ही किया जायेगा।

... आवेदक को भूमि पर , भूमि का मूल्य छाज़ार रूपये 100 करोड़ से अधिक की परियोजना स्थापित करनी होगी ।

2 भूमि आवंटन हेतु आवेदन -

2.1 आवेदक द्वारा परिशिष्ट-1 पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन , परिशिष्ट-2 में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार सहपत्रों सहित आवेदक अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत किया जायेगा ।

2.2आवेदन पत्र टूरिज्म बोर्ड की वेबसाईट पर आन लाईन प्राप्त किये जायेंगे । आनलाईन व्यवस्था प्रारंभ होने तक ऑफ लाईन आवेदन प्रबंध संचालक के कार्यालय में प्रस्तुत कर पावती प्राप्त की जा सकेगी । आवेदन ईमेल /कोरियर/पंजीकृत डाक के माध्यम से भी आनलाईन व्यवस्था होने तक प्राप्त किये जा सकने हैं ।

2.3 आवेदन अपूर्ण होने पर एक सप्ताह में त्रुटि पूर्ति हेतु संबंधित आवेदक को प्रबंध संचालक द्वारा सूचित किया जायेगा । त्रुटि पूर्ति हेतु 15 दिवस की समय सीमा दी जायेगी , तदोपरांत आदिन निरस्त किया जायेगा । 7775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

2.4 आवेदन की वरियता पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से की जायेगी ।

2.5 आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा । एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में यदि प्रथम आवेदक द्वारा आवेदन वापिस किया जाता है तो ऐसी दशा में क्रमशः उसके बाद वाले आवेदक को वरियता दी जायेगी ।

3. आवं प्रक्रिया -

आवेदन पत्र प्राप्त होने हेतु संक्षेपिका तैयार क नीति की कंगिक 20 में प्रावधित मुख्य सचिव की अध्यक्ष गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ।

32 साधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव मान्य कियेले की दशा में कलेक्टर गाईड लाईन रेट. पर ० वर्ष हेतु लीज पर भूमि आवंटन के संबंध में लेन, जाफ अलाटमेंट (LOA) जारी किया जायेगा 1

3.3 आवंटित भूमि हेतु तत्समय प्रचलित गाईड लाईन रेट को एक मुश्त प्रीमियम माना जायेगा तथा इसके 1 % के तुल्य राशि, वार्षिक लीज रेंट के रूप में ली जायेगी । प्रति 30 वर्ष उपरान्त लीज रेंट में 6 गुना वृद्धि की जायेगी ।

3.4 लेटर आफ अलाटमेंट ( LOA) जारी होने के उपरान्त लीज निष्पादन, लीज पंजीयन एवं कब्जा सौंपना आदि संबंधी कार्यवाही पर्यटन नीति (2016 ) संशोधित 2019 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

4. परियोजना क्रियान्वयन एवं भूमि का आधिपत्य -

4.1. भूमि का आधिपत्य भूमि जहां जैसी है उसी रूप में किया जायेगा ।

4.2 भूमि तक सड़क/ विद्युत/ जल प्रदाय आदि मूल अधोसंरचनायें आवंटी आवेदक द्वारा विकसित की जायेगी ।

4.3 अतिक्रमण रहित भूमि का आधिपत्य आवंटी आवेदक को दिया जायेगा ।

4.4 परियोजना क्रियान्वयन एवं निर्माण कार्य आधिपत्य देने के एक वर्ष में सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक आवंटी द्वारा किया जायेगा।

4.5 परियोजना क्रियान्वयन हेतु आधिपत्य दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी ।

4.6 उपरोक्त अवधि में न्यूनतभ 75% तवः कार्य पूर्ण होने की दशा में दिये गये कार्य के आंकलन उपरान्त गुण दोष के आधार पर प्रबंधक संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा अधिकतम एक वर्ष की अवधि बढ़ायी जा सकेगी ।

4.7 भूमि के आधिपत्य के उपरान्त कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सहित प्राप्त अनुमतियां एवं अनुमोदित नक्शे आदि की प्रतियां प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

5. विविध -

5.1 राजस्व विभाग की शासकीय भूमि यदि आवेदक द्वारा चयनित की जाती है तो प्रथमतः ऐसी भूमियों का हस्तांतरण पर्यटन विभाग के नाम पर कराया जायेगा । तदोपरांत उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आवंटन किया जायेगा ।

5.2 उपरोक्त प्रक्रिया के अनुपालन हेतु प्रपत्र आदि निर्धारण तथा मार्गदर्शन एवं निर्देशन हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे।

5.3 उपरोक्त नियम एवं प्रक्रिया में संशोधन अथवा स्पष्टीकरण हेतु पर्यटन विभाग मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फैज अहमद किदवई , सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

7776

Annexure - 1 Application Form for Land Allotment , Proposal for Ultra - Mega (Rs.100 crore +) Tourism Project

General Information and Address

1 Nameofthe proposed project

2 ApplicantName

3 Constitution Type

Address

Fax

Email

Mobile/ Phone

AddressType

4 Co.respondence

Contact Details

5 Directors / MD / Project Head

Member

Mobile/ Phone

Fax

Email Name( Designation )

6 Authorized signatory details

Em Name

Address

Mobile/ Phone

Fax

Local Contact Person details

7

Email Name

Address

Mobile/ Phone

Fax

Project Information

8 Proposal in brief

9

Land required ( details & area of land applied for)

Type:

10 Power required

Load Required (in KW):

11 Water required 7777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर

2019

भाग 1 ]

12

Total

Type

From M.P.

OutsideM.P. Employment Details ( In Numbers)

Managerial

Supervisory

Skilled

Semi-Skilled

Unskilled

Grand Total

13 Probabie Date of starting work

14 Probabledate of starting operation

Costof project

15 Land (In Rs . )

16 Building & other construction (In Rs .)

17 Plant&Machinery/Equipment ( In Rs .)

18 Other investment

Tot

19 Vorking capital

Grand Total

Means of finance

20 Total cost of project

21 Loan from Bank/ Financial Institution ( Please specify name)

22 Own funds

23 Fundsfrom Other sources ( Please specify)

Total

24 Financial Capability

S.No.

Networth as on date of application /as on last financial year (in Rs. ) Nameof the Applicant Proprietor/ Firm/Company/Consortium Members

1

2

3

4

Total [भाग 1 7778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

Last 3 year Turn over 25

Experience field

Experience years

Year1 Year 2 Technical capability ( Operation of Tourism Projectas detailed in Tourism Policy) of the Applicant Proprietor/Firm/Company! Consortium Member

Year 3 26 Brief profile of the Applicant - Proprietor/ Firm/ Company/Consortium Member

27

Vendor information in prescribed format is attached

28

Benefits to the State by this Project in terms of Employment , Destination Promotion , Investment and Tourism Promotion.

Declaration

by uidertake that IWelbide by the conditions stipulated by the Gover أن M.P. IA. Vehereby declare that above statements and enclosad documents are true and correct to the best of my/ our knowledge and belief. I/We fully understand that the government ray take any action , if it is found that any of the statements/documents therein are incorrect or false .

Date:

Signature

Place:

Name

Post

Seal of the Applicant 7779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

Madhya Pradesh Tourism Board

6th Floor Lily Trade Wings , Jehangirabad , Bhopal - 462008

Vender Registration Form

1 Vendor Name

( inCapital Letters)

2 Vender Type

(Govt./Private/Individual )

3 Contact Person

4 Address

5 State

6 Mobile No.

7 Email:

8 Bank Details

9 Bank & Branch Name

10 Account No.

11 IFSC Code

12 PAN

13 GST No. ( Certificate to be attached )

Date:

Signature with Company Seal

Name: ..

DECLARATION

I hereby declare that our firm has not registered under GST Act .

I hereby declare that our firm has not allotted PAN from Income Tax Dept.

Signature with Company Seal Name: ..

[भाग 1 7780

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

Annexure - 2 Check list for Land Allotment, Proposal for Ultra - Mega (Rs.100 crore + ) Tourism Project .

1. Applicant - Proprietor/ Firm /Company/ Consortium Members profile .

2 . Project profile of the Proposed activity .

3. Applicant , Proprietor/ Firm/Company/Consortium Members balance sheet for the last 3 years ( CA certified) .

4. Memorandum and Article of Association and certification of Incorporation .

5. Net worth of the Applicant Proprietor/ Firm/Company/ Consortium Members for the current/ preceding financial year ( CA certified in format- 1 ) 6 . Turn over of the Applicant Proprietor/ Firm/Company/ Consortium Members for the 3 years certified by informar. 2

7. Timeschedule for implementation of the project .

8. A brief note on Applicant , Proprietor/ Firm/Company/ Consortium Members profile, buss performance etc.

9 . A brief note on company's corporate social responsibility .

10 . Board resolution -

(a) To take up the project

(b) Authorized signatory appointment

11. GST Registration Number ( GSTN ) // Tax Equivalent of Particular Country.

12. PAN No./Equivalent of Particular country.

13. about Any other information , applicant wants to provide Project/Firm/Company/ Specified achievements/ benefits to the State etc.

7781

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

Format - 1

FORMAT FOR NET WORTH CERTIFICATE

ON THE LETTER HEAD OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

NET WORTH CERTIFICATE (AS ON 31st MARCH ................. )

Westatutory auditor of M /s/ Mr, / Mrs .. Worth of M /s/Mr. /Mrs ......... (Rs . (Address) Hereby certify that the Net .S/ o / D/ o ..... as on 31st March only). Shri is Rs.

Themethodology adopted for calculating net worth is as follows :

S.No. Particulars

Methodology

Amount 1.

Fixed Assets

Atpurchasing price Registry value (As per collector guideline rates of the preceding year )

2. Investment & other assets As per audited balance sheet

3. Cash and bank balances Asper audited balance sheet

Total Assets(A) Rs .

4.

As per audited balance sheet

Current liabilities, salary, Expenses payable, Loans and Advances

Total liabilities ( B) Rs .

Net worth calculation

Total Assets (A) Rs .

Less:

Total Net Worth (A-B) P..

only) (Rupees Above Net Wort ' Certificate is issued on the basis of books of count and documents produced beforeus.

Name, Seal and Signature of the Chartered Accountant Place:

Date:

[भाग 1 7782

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

Format- 2 FORMAT FOR TURNOVER CERTIFICATE

ON THE LETTER HEAD OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

CERTIFICATE

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

................... ( address) hereby certify that the .... for the We statutory auditor of M/ s/Mr, / Mrs ..... annual turnover of M/s / Mr./Mrs ........ past three years are given below .

S.No.

Year

Turnover in lakh Rs .

1

2.

3.

The above turnover certificate is issued on the basis of books of accounts and documents produced before us.

Name, Seal and signature of the Chartered Accountant Place:

Date:

7783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

क- गन्ना-एस- 3- क्षे. आर- जवाहरलाल-2019-20-768 भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कयं नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्युस प्रोसेसिंग सोसायटी लि० , शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील - कसरावद, जिला - खरगोन (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

ग्रामों की संख्या

कय केन्द्र

क.

जिला / विकास खण्ड 1

खरगोन / कसरावद

क्षेत्र (हेक्टेयर में) 58

1339.757

फैक्ट्री गेट

2

खरगोन / खरगोन 07

102.429

फैक्ट्री गेट

3

खरगोन /गोगांवा 13

75.611

फैक्ट्री गेट

4

00

00

फैक्ट्री गेट

खरगोन / सेगांवा 5

93.619

13

फैक्ट्री गेट

खरगोन / भीकनगांव 6

02

11.243

फैक्ट्री गेट

खरगोन / झिरन्या 7

02

5.964

फैक्ट्री गेट

खरगोन / भगवानपुरा 8

खरगोन / महेश्वर

390.64

40

फैक्ट्री गेट

9

खरगोन / बड़वाह 27

228.368

फैक्ट्री गेट

10

56.97

14

फैक्ट्री गेट

खण्डवा / पुनासा 11

18

303.089

फैक्ट्री गेट

धार / धरमपुरी

कुल

2607.69

194

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7784

पेराई सत्र 2019-20 में विकास खण्ड कसरावद जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

रोपा

क. गन्ना ग्राम का नाम

225.798 195.166

पिछले पेज का योग

22.393

22 खलटाका

23 खलसाटक

6.040

24

निमरानी

53.757

25चिचली

101.498

26 भोइन्दा

27.381

27 कठोरा भोइन्दा

जरोली

30.976

28

1.822

29 पानवा

5.429 4.089

30 मालपुरा

14.555

सरवरदेवला

31

0.709

32 बह। दुरपुरा

1.429

पिपलई

33

6.502 2.522

34 दोरावा

0.939 0.000

अहिल्यापुरा

35

1.312

36 गोपालपुर

6.093

37 चंदनपुरी

2,389

38 उटावद

39 उमरिया

0.551

40 रामपरा

3.583

41 भुलगांव

2.219

42सीपटान

0.000

43खेडी सेलानी

2.271

44 भनगावं

3,935

45 कवडी

4.543

46 मुलठान

443.344

526.122

योग

पेराई सत्र 2019-20 में विकास खण्ड कसरावद जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क. गन्ना ग्राम का

तडीजडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

556.336

135.372

29

38.810

0.000

16.417

29

1.012

0.000 1.012 0.000

32

21.069

0.000

15.028

37

130.927

12.235

64.935

44

184.146

50.045 32.603

46

12.931 48.433

8.121

39

51.364

7.340

13.049

24

14.445

9.032

3.591

32

2.964 12.482

2

32.344

16.049 1.741

1

0.000 1.668

0.960

2

0.000

1474

0.000

4

13.486

4.462

5

0.939

0.000

6

71

1.960 0000

18

13.065

0.000

5.972

7

12.490

0.000

10.101

7

1.709

0.000

1.709

19

0.551

0.000

0.000

19

3.794

0.211 0.000

22

2.219

0.000

0.000

15

0.239

0.000

0.239

6

23.121

1.360

19.490

0.000

9

13.696

9.761

6.462

15

0.000

1.919

1189.506

220.040

मिल से ग्राम

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

नाम

रोपा जडी तडी

पिछले पेज का योग

526.122 443.344

47 डाबरी

0,000

48मलतार

2.429

49हतोला

0.000

50 बलकवाडा

0.000

51 सामेडा

4.879

52-टिगरियाव

53लेपा

54 मलगांव

3.911 0.960

55 तेलियाव

0.761

56 कोगावा

4.830

57 अमलाथा

41.55 30.121

58 नहारखेडी

59 ससाबड

योग

592.146 488.509

योग

की रोड दूरी

220.040 1189.506

0,000 1.680 1.680

78

0.360 0.000 2.789

75

0.000 3.073 3.073

78

0.000 1.077 1.077

40

1.429 0.000 6.308

15

-0.000 -0.000 0.000

-18

1.000

19

0.000 4.870

31

0.291 0.000

1.053

28

2.709 0,000 7.538

13

27

31.611 103,287

5.061 5.032 1.619 11.713

27

1,599 4.263 0.000 5.862

30

259.101 1339,757 7785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

जवाहरलाल नेहरू सहकारी रग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड खरगोन जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

रोपा क. गन्ना ग्राम का नाम

जडी

1 खरगोन

7.328

35.721 2 डेहरी

0.000 3 डोगरगांव (लोनारा)

4

1.700

साईखेडा

5 दामखेडा

2.121 6 भाडली

8.611

10.879 7 बीड बुजुर्ग

योग

66.360 26.858

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

0.000 0.000 7.328

30

22.498

67.429

9.211

65

0.000

2.271

2.271

64

1.700

90

2.089 0,000

34

4.211

0.000

34

0.000 8.611

0.000

0.000

10.879

32

9.211 102.429

गन्ना प्रबंधक

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे . सोसायटि लि० खरगोन यूनिट सरवर देवन्ना तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड गोगावां जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

गन्ना क्षेत्र

क्र. गन्ना ग्राम का नाम

रोपा जडी

1

1.061

बेलापर

1.858 2 बिलखेड बुजुर्ग

1.300 3 बागांव

0.000

मोहम्मदपुर

4.089 5 गोगावां

1.000 6 दयालपुरा

7 लाखी

0.000 8 खारदा

0.000 9 ठिबगांव

0.000

1.895 7.401

10 कुकडोल

11 उमरखली

1.883 4.340

0.000 12बिस्टान

0.992

0.000 13

बिलाली

1.291

योग

22.085 52.219

(हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड़ दूरी

10.632

20 592

0.000

5.089 0.518 7.466

57

4.672 0.000 5.972

5

5.992 0.000

5.992

57

0.789

4.619

53

9.498

1.040

2.040

0.000

54

1:020 0.000 1.020

57

1.960 0.000

47

1.960

3.170 0.000

3.170

45

0.000

46

9.296

0.000

6.223

51

0.000

0.992

51

0.000

1.291

56

1.308 75.611 7786

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड सेगावां जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क. गन्ना ग्राम का नाम

रोपा जडी

0.000

1श्रीखण्डी

2 डालकी

0.000

0.000

3-गंधावड

योग

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

0.000

50

60

0.000

58

0.000

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड भीकनगांव जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

क. गन्ना ग्राम का नाम

रोपा जडी 1

10.502 13.931

सगुर भगुर

2 पिपरी

3.482 0.000

3 सेल्दा

0.822 4

2.943

2709

कोयडा सर्वा

5 गोहगड

1.660

33001 6 शकरखेडी

1.538 2.830

7 बमनाला

5.810 12 020

1.040 2,049

9 बडिया

0.652

0.360

3.538 10 बिटनेरा

6.951

11 रेहगांव

0.490 0.000

5.190 0.709

12

बिलखेड खुर्द

3.081

1.409 13 खुडगांव

योग

36.891 51.008

तडी योग

मिल से ग्राम कीरोड दूरी

0.000 24.433

761

0.000

3.482

79

0.000

4.182

5.004

67

5.652

0,000

73

0.000

1.660

73

0.000 4.368

6,721 23501

841

0.000 3.089

67

1.012

0.000

56

0.000 10.490

58

0.000 0.490

65

0.000 5.899

56

0.000 4.490

70

5.721 93.619 7787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन

यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड झिरन्या जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

जडी

रोपा क. गन्ना ग्राम का नाम

3.429

1 गोराडिया

1.000

2 नेमित

0.000

देवित बुजुर्ग

4.429

योग

62

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

योग

तडी

मिल से ग्राम की रोड दूरी

86

10.061

5.300 1.332

901

1.182

0.000

0.182

90

0.000

11.243

1.332

5.482

मुख्य गन्त प्रबंधक

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड भगवानपुरा जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

जडी

रोपा क. गन्ना ग्राम का नाम

0.000 i भगवानपुरा

0.000 2 बाडी

0.000

योग

योग

तडी

मिल से ग्राम की रोड दूरी

70

2.012

0.000 2.012

69

3.951

0.000

3.951

2.012 5.964

2.951 7788

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड महेश्वर जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

जडी

रोपा क. गन्ना ग्राम का नाम

8.41 1 जलकोटा

11.99 2 खराडी

7.38 3 मोला

0.00

लालपुरा

4-

0.00

कुडियां

5

6.34 6 माचंदा

22.74 7 महेश्वर

0.00 8 दहीवर

0.00

सुल्याखेडी

6.58 10 मोहना

0.00 11 राजपुरा (मण्ड)

7.22 12 मातमूर

830 0.00

13 उरवाय

5.64 14 बडपी

4.83 15 केरियाखेडी

5.54 16 मिर्जापुर

0.00

1.32 17 काकरिया महेश्वर

2:29

लाडवी

18

5.13 19 मण्डलेश्वर

3.83 20 जलूद

0.00

1.58 21 ठनगांव

0.00

8.05 22 समराज

14.92 23 करोदिया

2.86 24

छोटी खरगोन

68.12

134.92

योग

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

32

5.66 19.89

5.82

35

20.21

1.74

6.48

35

1.92 14.84

5.54

35

0.00

40

0.00

0.00

38

10.45

0.00

4.11

29

28:41

3.70 1.97

32

0.42

0.42

0.00

40

0.00

0.00

44

17.29

4.18

6.53

29

3.64

0.00

3.64

32

12.29

0.00

5.07

49

8.30

000

32

17.41

1.99

9.80!

১.০৪

39

030

1.25

5.54

45

0.00

0.00

1.32

47

0.00

4:22

25

1.34

0.59

21

16.88

3.66

8.09

25

0.00

7.93

4.10

27

3.61 5.19

9.09

29

1.04

29

17.23

0.00

2.31

25

5.05

1.08 1.11

231.68

28.64 भाग 1 ]

7789

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड महेश्वर जिला खरगोन मे उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क. गन्ना ग्राम का नाम

रोपा जडी

पिछले पेज का योग 134.919 68.121

3.72 25 चोली

26 धरगांव

18.38 27 सुलगांव

12.00 28 गोगांवा(मण्डलेश्वर)

0.44 29

चुंदडिया

0.00 30

नान्द्रा

8.55 31 डोजर

32डीगार

14.33

4.87 33 चौगावां

34 रामदढ

0.87

5.65

खारिया

35

0.00 36 मोरीपुरा

37 हरसगांव

1.78

0.00

देव पिपल्या

3.49 30 पथराड

0.00

0.37 43 सोमाखेडी

0.00 41 बंडेरा

0.00

6.85

भूदरी

42

0.00

2.15 43 वेरफड

110.20

योग

220.68

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

231.684

28.644

0.74

30

0.00 4.46

3.20

28

2.31 0.00 0.89

33

32.42

6.28

7.76

33

21.83

4.81

5.02

0.44

36

0.00 0.00

0.00

0.91

0.91

30

5.44

32

14.91

0.92

40

14.48

38.16

9.35

0.00

2.40

7.27

35

6.46

33

1.41 4.18

0.00

5.65

33

0.00

2.38

30

1.19 1.19

3.51

32

1.73 0.00

1.94 1.08

34

0.00 3.49

34

0.001

0.5

0.00

34

0.00

38

1.46

1.46

6.85

0.00

45

42

0.00 2.15

390.64

59.75 7790

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री, प्रो. प्रासे. सोसायटि लि० खरगोन यूनिट सरवर 'देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड बडवाह जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

रोपा जडी

क. गन्ना ग्राम का नाम

बफलगांव

3.498 2.429

2 अमलाथा

9.449 11.854

3 मुरल

0.000

4 बावडी खेडा

5 अस्तरिया

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

62

62

0.000 5.927

3.709 25.012

68

0.858 0.000

66

0.858

31.227

61

14.150 11.470 5.607

6 टोकी

1.028 3.903

सिरलाय

7

4.130

7.089

0.822

0.000

8 नांदिया

1.571 0.000

9 रामगढ (बडवाह)

-10 बडवाह-

1.891

1.822

1। कटघडा

70

0.000 4.931

67

11.219

0.000

69

0.000 0.822

0.000

86

1.571

65

67

0.000 3.713

64

32.470

7.749 21.530

12 रतनपुरा

0.470 0.000

पिडाय

14

0.000

3.190

15 बिलम

16 मिगलूद (जेआय)

0.960 0.000

17 भोकर नाला

1.510

2.919

18कानापुर

5.032 2.510

19 मर्दाना

5.777

13.623

20 नगावा

21 रावेरखेडी

2.664 5.109

0.000

22रूपखेडा

2.389

0.000 1.320

23 बेडिया

0.000

1.162

24 राहटकोड़

योग

78.765 75.113

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड बडवाह जिल्ला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

रोपा जडी

क. गन्ना ग्राम का नाम

75.113

78.765

पिछले पेज का योग

6.660

0,000

25 बडूद

12.449

26पीतनगर

9.312

1.688 0,000

27 बासवा

2.802 0.000

28 जूनापानी (बेडिया)

2.421

29खनगावंखेडी

2.470

3.543 0.632

30 सनावद

10.178

0.000

31 सिवना

107.453

98.579

योग

3.190

59

0.000

000

0.470

72

0.000

63

6.000 3.90

57

0.000 0.960

68

0,000 4.429 32

39

7.543

0.000

19.401

0.000

41

11.632

45

3.858

58

0.000 2.389

0.000 1.320

45

0.000

59

1.162

16.364 170.243

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

170.243

16.364

56

6.660

0.000

21.761

0.000

65

66

1.688

0.000

2.802

64.

0.000

1.502

64

6.393

60

4.174

0.000

14.648

67

4.470

228.368

22.336 भाग 1 ]

7791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायंटि लि० खरगोन यूनिट सरवर देवला तेह कसंरावद जिला खरगोन पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड पुनासा जिला खण्डवा में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

जडी

रोपा क. गन्ना ग्राम का नाम

5.073 रिच्छफल

1

0.000 जूनापानी

2

0.000 मोहना

3

0.000 अट्ट

4

5कोठी

1.381 कालिया खेड़ी

6

0.802 गोल

7

0.000 8 दयानतपुरा

0.000 निमारखेडी

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)

तडी योग

मिल से ग्राम की रोड दूरी

2.162 0.340 7.575

94 4.020

2.109

94 1.911

0.000 0.352

86

0.352

5.891

4.672

86

1.219

73 0.000

0.000

1.381

94 0.802

0.000 0.000

80

2.012

0.000

85

2.012

0.000

74X 7.020

0.000 1.470

10 थापना

नादियाखेडी

1.259 जमलाएनी

12

1.061

0.000 डुडगांव (मोहना)

: 13

5.401 0.000

14 नरलाय

0.721 7.741

कामनखेडा

15

1.780 1.741

गुजरखेडी

16

0.000

5.433 लाल्याखेडी

17

21.849 23.951

योग

5.551

68

000

97

0.632 0.000

05

1.891

3.211

2.150

93

0.000 5.401

81

0.000 8.462

82 0.000 3.521

92

81

5.433

0.000

11.170 56.970 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7792

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रासे. सोसायटिं लि० खरगोन यूनिट सरवर देवला तेह कसरावद जिला खरगोन

पेराई सत्र 2019-20 मे विकास खण्ड धरमपुरी जिला धार में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

मिल से ग्राग

गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर में)

जडी

रोपा

क. गन्ना ग्राम का नाम

1.810

1 गुलाटी

14.583

12.696

2निमोला

योग की रोड दूरी

तिरी

36

4.721

0.000

2.911

34

29.850

2.571

33

38.692

18.632 5.911

14.150

पिपल्दागढी

3

5.320

लुन्हेरा

4

1.332

शाला

5

7.482

6 खलघाट

12.360

7 बगढीपूरा

16.287

8 सुन्देल

0.000

9 पटलावद

2.623

10 धामनोद

0.000

11 बलवाड़!

0.000

मोरगढी

12

32.818:

भाटपुरा

13

0.700

डोंगरी

14

31

7.700

0.441

1.939

30

1.332

0.000

0.000

29

12.713

2.660

2.571

37

23.899

4.061

7.478

39

29.449

1.700

11.462

40

2.891

0.000

2.891

36

7.154

0.000

4.530

35

0.870

0.000

0.870

32

1.304

0.000

1.304

40

3.202 46.30

10.283

42

1.571

0.239

0.632

42

5.538

2.170 0.519

2.850

15 देगावां

2.514,

भोगांवा

16

6.328

खुजावा

17

25.599

हतनावर

18

36

6113

0.000

3.599

39

11.789

2.891

2.571

42

71.198

7.951

37.648

32.146303.089

126.073

144.870

योग

क-गन्ना-एस-3- क्षे.आर- एन.पंजाब-2019-20-769

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि. , ग्राम- हिनाखेड़ी, तहसील- चांद, वि.ख. चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

ग्रामों की संख्या

कय केन्द्र

जिला/तहसील

1

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

165

2979.545

फैक्ट्री गेट

छिंदवाड़ा

कुल

2979.545

165

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

7793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

एन० पंजाब शुगर्स प्रा०लि०

हरनाखेडी ( चांद ) छिंदवाडा म०प्र०

गन्ना क्षेत्र आरक्षण विवरण ( हेक्टेयर में ) पेराई सीजन 2019-20

जिला छिंदवाडा के ग्राम

ग्राम का नाम कमांक

चांद

1

भांडपिपरिया 2

विकला

3

रानीखैरी

4

कौआखेड़ा

5

बेलगांव

6

मोघर

7

8 गुमगांव

खापाबिहारी

9

दिलावर मोहगांव 10

पखड़िया

11

खमरा बड़ा

12

किशनपुर

13

संटोटी

14

धिपरिया कला 15

हिवरा जयसिंग 16

बतरी

17

चांदढाना

18

घोघरी हरहर 19

मालीखैरी

20

बंधान

21

शेरपापडा

22

मोया

23

जमनिया

24

डोकली

25

मोया मोहगांव 26

सिंगोड़ी

27

सिरस

28

कुकरई

29

धमनिया सिरस 30

बम्हनी लाला 31

बर्रा

32

बर्रा खेड़ा

33

रोपा

जडी

तिरी

योग

15.59

45.142 3.44

26.11

3.64

8.91

5.47

18.016 19.03

7.89

34.413 7.49

4.05

16.40

9.51

29.960 25.30

26.72

65.992 13.97

8.70

11.13

32.389 12.55

9.11

18.42

38.462 10.93

1.82

2.23

0.00

4.049 3.24

20.040 11.34

5.47

58.704 18.22

20.24 20.24

4.049 1.21

2.43

0.40

0.00

0.00

0.81

0.810 3.24

4.86

11.741 3.64

6.07

8.10

24.089 9.92

5.466 0.81

2.07

2.63

14.37

28.543 11.13

3.04

0.00

7.085 4.25

2.83

0.00

3.64

4.049

0.40

1.21

0.00

2.024 0.81

5.466 2.23

0.81

243

8.91

30.567 15.99

5.67

2.02

1.21

4.858 1.62

0.00

1.62

0.00

1.619 3.24

0.81

4.858 0.81

0.00

1.62

0.81

2.429 0.40

0.40

2.834 2.02

13.36

12.55

8.30

34.211

21.46

25.30

54.858 8.10

1.21

0.00

1.21

2.429 14.78

3.44

20.65

38.866 18.62

5.67

22.87

47.166 15.38

19.64

42.510 7.49

3.85

9.717 4.25

1.62 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7794

बर्रा मनियाटोला

34

बर्रा रामाटोला

35

1

पांजरा

36

37 नोनी खुर्द

नांदना

38

परसोली

39

पटिया

40

डोंगरी टोला 41

सिंगोड़ी टोला 42

जामुन टोला 43

बाड़ीबाड़ा 44

कुम्पानी

45

देवरी माल 46

नोनी कला 47

48 ढुटमर

चौरई

49

हरनाखेड़ी 50

51 राजलबाड़ी 52 चिखली खुर्द

मोहगांव कला 53

टिधरा

54

झिरिया

55

56 बांकानागनपुर

केरिया

57

पाल्हरी

58

पालादौन

59

60 बडडाढाना

मडकाहान्ड़ी 61

62 खुटिया

मुआरीं

63

मेड़ाबानी

64

65 खुटपिपरिया

तांडे

66

तेन्दनी

67

आमाझिरी

68

लुंगसी

69

70 कुन्डा

71 थावरी कुन्डा

खिरखिरी

72

0.00

0.81

0.81

1.619

0.81

3.64

0.40

4.858

8.50

29.96

24.90

63.360

2.63

12.55 19.84

35.020

4.25

10.53

13.16

27.935

3.44

5.47

5.67

14.575

0.00

7.49

2.63

10.121

1.62

6.68

4.66

12.955

4.66

18.22

18.22

41.093

2.83

5.26

7.69

15.789

29.15

10.53

23.68

63.360

0.00

0.40

0.00

0.405

0.00

0.00

0.61

0.607

5.47

27.73

23.28

56.478

2.23

0.81

4.66

7.692

0.81

2.83

1.42

5.061

38.06

7.89

25.10

71.053

2.23

.4.66

5.67

12.551

0.81

8.10

7.69

16.599

2.43

0.81

2..02

5.263

83

22.67

8.10

33.00

1.21

0.00

7.69

8.907

1.62

6.48

12.96

21.053

2.43

8.91

8.10

19.433

1.21

1.21

1.62

4.049

9.72

4.86

3.24

1.7.814

0.00

0.40

0.81

1.215

0.00

0.40

0.00

0.405

0.00

0.00

1.62

1.619

0.40

0.00

0.00

0.405

0.00

0.00

0.61

0.607

2.23

2.83

3.04

8.097

0.00

0.40

0.00

0.405

2.43

5.87

1.21

9.514

0.40

0.00

0.00

0.405

0.40

0.00

0.81

1.215

1.62

4.45

0.00

6.073

6.28

0.81

1.21

8.300

0.00

0.40

0.00

0.405 7795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

73 गोषालपुर

किरंगीपार

74

75 कपुर्दा

76 गुरैया (चौरई)

लिखड़ी

77

हिवरा

78

पिंडरई कला

79

80 शहपुरा

खमरा

81

धमनिया खमरा

82

सोनापिपरी

83

सलैया

84

85 सुसरई

खेड़ा

86

87 पुलपुलडोह

थावरी (भाजीपानी )

88

कुहिया

89

सुनारी मोहगांव

90%

भाजीपानी

91

खापा कला भाजीपानी

92

93

धगडिया

94

सालईछिन्दी

95

गोहरगांव

96

परसगांव

97

मुड़िया खेड़ा

98

बम्हनीतुरा

99

कोड़रखापा

100

101 नोलाझिर

राजना

102

केकडा

103

नवलगांव

104

ढीमरमेटा

105

माताखैरी

106

उलावाडी

107

108 पिन्डरई खुर्द

109 करेल विछुआ

पचगांव

110

आमगांव

111

0.00

0.40

0.00

0.405 0.00

0.81

1.21

2.024 0.00

1.62

0.00

1.619

0.40

0.00

1.62

2.024 1.21

0.00

0.00

1.215. 0.20

1.822 0.81

0.81

4.86

9.717

1.62

3.24

7.69

33.60 21.05

62.348

34.41

39.68

93.522 19.43

0.81

2.429 0.81

0.81

24.29 14.57

8.50

47.368

23.89

6.48

15.38

45.749

2.02

7.895 3.85

2.02

4.86

0.81

10.121

4.45

0.00

7.69

6.48

14.170

6.07

2.02

4.05

12.146

22.67

8.50

35.63

66.802

65.992

30.36 25.10

10.53

0.40

2.02

0.00

2.429

4.05

3.24

7.287

0.00

2.429

C.40

0.00

2.02

1.621

2.43

1.21

5.263

16.40 12.35

33.603

4.86

6.88

12.955

1.62

4.45

5.26

9.717

0.40

4.05

12.75

30.972

4.25

13.97

4.86

4.45

1.82

11.134

5.26

9.51

18.016

3.24

8.91

7.29

4.45

20.648

0.00

6.275

1.21

5.06

3.644

0.00

2.02

1.62

4.66

4.66

11.336

2.02

8.704

2.43

4.25

2.02

12.15 13.16

30.162

4.86

0.00

0.405

0.40

0.00

0.00

0.607

0.61

0.00

1.417

0.61

0.81

30.16

30.97

75.709

14.57

5.06

15.182

1.21

8.91 7796

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

खाती पिपरिया

112

113 टाप

पोनिया

114

खैरघाट

115

बासखेड़ा

116

मेघदोन

117

पतलोन

118

थोटा

119

120 रमपुरी

121 धोड़पुर

डोला पांजरा

122

बारी

123

तीतरी

124

चंदनगांव

125

बादगांव

126

लालगांव

127

128 जमुनिया

डोंगरगांव

1.29

दावाझिर

130

गुमतरा०१

131

पाथरी

132

ओरिया

133

सीताझिर

134

फुटेरा

135

श्यामटोला

136

साजपानी

137

हलाल

138

मंदरिया

139

ग्रेहटिया

140

खैरराझी

141

सीदप

142

छापर

143

फुटेरा मोहगांव

144

खैरी टोला

145

146 खैरी खुर्द

डुंगरिया

147

करलई

148

कोना पिंडरई

149

150 हरदुआ

1.21

7.49

6.48

15.182 5.67

30.36

25.51

61.538 0.40

4.66

2.63

7.692 7.29

0.40

4.86

12.551 19.03

5.67

12.15

36.842 3.64

0.61

3.44

7.692 1.42

0.40

0.00

1.822 0.00

1.21

1.21

2.429

38.26

45.34

99.798 16.19

1.21

2.02

1.62

4.858 0.00

1.21

0.81

2.024 2.02

0.40

1.62

4.049

6.88

0.81

9.72

17.409 25.10

79.35

37.25

141.700 7.09

28.95

13.97

50.000 3.2.4

8.30

6.07

17.611 5.87

0.00

4.05

9.919

0.40

0.00

0.81

1.215 4.86

2.43

2.43

9.717

6.68

0,40

12.146 5.06

0.00

0.40

0.405

0.001

2.63

0.81

4.05

7.490

4.6

1.42

5.67

11.741

7.69

1.82

5.67

15.182

1.42

3.44

4.05

8.907

2.43

4.66

23.279

16.19

0.81

4.25

2.02

7,085

10.93

3.85

11.94

26.721

13.36

2.02

12.96

28.340

6.07

0.00

1.62

7.692

0.00

0.40

0.810

0.40

7.09

2.02

9.31

18.421

13.563

0.81

7.49

5.26

3.64

6.073

1.21

1.21

0.00

0.40

1.21

1.619

0.00

1.21

0.40

1.619

33.401

15.38

5.87

12.15

1.62

0.00

3.239

1.62

2.43

2.23

4.656

0.00 7797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

151 हलाल खुर्द

हतनापुर

152

मडवा

153

सिमरिया

154

सुरजना

155

चक्की खमरिया 156

ग्वारीमाल

157

बुडडी

158

आमटपानी

159

शुकवाहा

160

उमरेट

161

सिहोरा मडका

162

ठरकाखेडा

163

कारीरात

164

भालीवाडा

165

17.814

4.86

5.26

7.69

14.200

3.957

3.026

7.217

23.745

9.545

2.794

11.407

1.862 0.000

0.931

0.931

2.794 0.466

1.397

0.931

15.830

1.862

3.725

10.243

0.000

4.190

1.862

2.328

19.089

4.190

2.794

12.105

9.312

3.725

0.000

5.587

3.725

1.397

0.000

2.328

9.312

3.725

0.931

4.656

6.984 1.862 2.794

2.328

15.364 1.397

5.121

8.846

5.587

1.862

1.862

1.862

0.931

10.709 5.121

4.656

2,979.545

कुल योग

क-गन्ना- एस- 3- क्षे.आर- श्रीजी-2019-20-772

भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा० लि ० , ग्राम - सोहागपुर, तहसील एवं जिला - बैतूल (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

क.

जिला/ तहसील 1

बैतूल / बैतूल 2

बैतूल / आमला 3

बैतूल / मुलताई 4

बैतूल / आठनेर कय केन्द्र ग्रामों की संख्या

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

101

4438.28 फैक्ट्री गेट

16

1191.85 फैक्ट्री गेट

20

323.91 फैक्ट्री गेट

03

38.50 फैक्ट्री गेट

140

5992.54 कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

7798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

20

श्री जी शुगर एण्ड़ पॉवर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला – बैतूल बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र 2019-20 तहसील बैतूल के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची (गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

पौधा

गांव का नाम

पेड़ी का

योग

22.33 आरूल

8.98 बाजपुर

4.98 चकोरा

2.37 परसोड़ी बजुर्ग

5.93 बागदा

4.64 बघवाड

8.85 बरसाली

7.04 भीलावाड़ी

6.53 ग्यारसपुर

0.83 जैतापुर

पौधा + पेड़ी योग

चीनी मिल से दूरी

कृषक संख्या

179.78

4

202.11 114

99.60

8

108:58 68

61.24

66.22 35

16

43.18

18

45.55

14

64.34

3

58.41

35

31.03

35.67 35

16

62.98

71.83 54

16

52.98

60.02 50

12

46.05

52.58 44

14

23.38

15

24.21

15

64

12.9463.36

काजीजामठी

2.92 12 भडूस

-2: 56

9.00 14 करजसव

0.00 खड़ला

1:67 16 नयेनाव

2.87 17 रोंढा

23.74 18 भैसदेही

14.49 19 केलापुर

0.76 20 खण्डारा

11.53 21 किल्लौद

25.73 22 मलकापुर

23 उमरी

9.66

0.00 24 अमंदर

0.62 25 बघोली

0.79 26 भरकावाड़ी

0.00 27 गोराखार

0.52 28 जोड़क्या

0.00 29 कोलगांव

0.00 30 लोहारिया

0.00 31 सरण्डई (बघोली)

0.70 32-सेहरा

33सुरगांव

1.02 34 बन्जारीढाल (ठानी)

6.51 35 गौठाना (बैतूल)

3.11 36 जामठी

76.30

83.21

86.13 62

22

-49.551

18.

52:11-47-

K 2.32

2.32

3

27

4.79

4.79

22

5

6.34-

8:01

26X 26.81

29.68 28

24

56.88

80.62 61

9

30.92

36

8

45.42

52.66

12

53.42 36

35.46

46.98 27

9

115.71

85

141.44

9

56.17

11

65.83 4.8

5.08

5

5.08

24

13.87

14.49 20.

18

92.95

93.74 52

15

2.97

2.97

3

30

8.26

8.78

18

8.

11.33

9

11.33

32

22:44

22.44 22

16

5.80

25

5.80 3

33:54

34.25 4-6

26

2

2.91

2.91

21

48.12

24

49.14

45

24.13

30.64 11

26

23

50.51 38

47.40 7799

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

1.10 कढ़ाई

2.40 सोनाघाटी

0.93 डिगरिया

720 टिकारी

1.78 उड़दन

2.21 एनखेड़ा

0.36 अर्जुनवाड़ी

7.56 जावर

5.71 खेडीकोर्ट

172 जागझिरी

0.70 नीमनवाड़ा

2.07 रोढ़ा सोहागपुर

7.33 सोनखेड़ी

0.00 सोपई

बोड़ी

0.23

1.02 हमलापुर

9.90 खेडली

2.28 कुम्हरटेक

0.00

2.82 राठीपुर

सोम्दीरीपेठ

18.49

5.91 भवानीतेड़ा

4.66 भोगीतेड़ा

कोसमी

10.30

0.00 मालीतेड़ा

टेमनी

6.21

2.24 बोड़ना

1.77 जैतापुर

12.87 कन्हड़गांव

15.89 लाखापुर

मोरडोगरी

4.65

17.79 मोवाड

नीझिरी

4.84 ठानीमाल

0.00 ठानीरैयत

6.90 डोलहन

0.84

-0.00 हिक्स्खेड़

झीटापाटी

0.00

0.00 खिड़की

मोहरखेड़ा

0.62 नांदीखेड़ा

3.51

1.60 परसोड़ा

0.00 परसोड़ा आमला

16.46

17.55 16

26

22.19

19.79

16

19

23.22

37

24.15

26

42.79

49.99 23

25

25.66

27.44 31

25

29.99

32.20 30

17

6.28

6.64 10

15

101.18

113

108.74

12

34.67

40.38 34

27

10.16

11.89 16

16

10.55

19

32

11.25

6.63

8.70 11

10

26.89

34.22 32

21

7.81

7.81

20

10

30.26

30.49 18

16

61.70

62.72 26

11

142.90

152.80

9

39

19.12

21:40 21

13

20.97

20.97 12

15. X 39.42

36

42.23

13

25.28

27.5

11

12

110.15

95

128.65

16

29.97

33.88 16

21

58.14

62.80 46

21

81.38

91.68 63

19

2.88

2.88

5

20

53.68

46

59.88

22

11.11

13.34

32

13

7.23

9.00

7

4

60.62

73.50 54

30

113.61

129.49

19

95

61.79

37

66.44

21

28

72.44 40

54.64

17.04

21.87 19

26

4

3.03

3.08

24

8.51

26

15.41 10

12.84

13.68 18

56

1.76

1.76 6

65x

1.68

1.68 4

18

0.53

0.53 2.

37

1455

15.17 15

31

41.61

35

45.12 29

12.87

-14.47 9

38

8.62

8.62 19

42 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7800

1.21 तिरमहु

बारव्ही

245

1.51 बयावाड़ी

9.51 गोंडीगौला

6.60 हथनोरा

35

8.29 86 जगधर

0.67 खानापुर

87

7.56 परसोडी

88

2.81 रेड़वा

89

0.00

6.64 बुण्डाला

91

0.00 जुनावानी

92

रतनपुर

25.18 93

24.78 सोहागपुर

94

95 अनकावाड़ी

2.37 96 खापा

0.91 97 मदानीढाना

0.00 98

2.82 मिलानपुर

1:02 99 परतापुर

1.39 100 सांईखण्डारा

101 सॉपन्छ!

2.511 उटामा

0.93

5.83 बैतूल बाजार

103

0.98 104 चिखल्या 1

105 चिखल्या 2

0.00

1.12 106 हनोत्या

9.67 (107 संगनवाड़ी

TOTAL 498.08 0.00

3

1.21

62 21.79

24.24 30

30 19.85

21.36 29

13 15.43

24.94 36

17 .

37.62

44.22 43

9 24.99

33.28 46

13 12.06

12.72 27

14 28.41

45

35.97

7 9.13

11.94 15

22 4,67

4.67 6

30 45.83

66

52.47

6 4.34

1

4.34

4 117.15

142.33 159

2 114.27

139.05 226

4 50.83

53.19 37

8 4.87

10

5.78

8 2.56

2.56

6

7 46.64

49.47 36

8 19.20

20.22 19

4 9.06

10.45

7

12

41.25

27

43.75

2 42.72

22

43.66

15 106.73

112.55 90

10 122.19

39

123.18

15 0.72

0.72

4

23 4.13

5.26 9

12 124.02

133.69 63

14 4560.17

4062.09

ㅏ이

3539

4438-28 7801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

श्री जी शुगर एण्ड पॉवस्प्रा . लि. सोहागपुर, जिला – बैतूल कूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र – 2019-20 तहसील मुलताई के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची (गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

पौधा गांव का नाम

कमाक

पेड़ी का

योग

0.71 बानुर

0.77 बिहरगांव

2.62 देहगुड़

0.00 धारणी

0.00, गौला

0.00 जम्बाड़ी

0.00 जामगांव सांईखेड़ा

0.00 लीदा

2.85 पोहर

पौधा + पेड़ी योग

चीनी मिल से दूरी

कृषक संख्या

35.

29.4330.143.2

17

37

12.02

11.25

33

27

32.78

30.16

10

51

11.59

11.59

43

14

11.13

11.13

48

0.81

1

0.81

31

9.21

9

9.21

4

35

2.18

2.18

29

53

36.24

39.09

42

12

11.49

2369.13

पौनी

6.00- सांईखेड़ा

0.00 तावला

0.00

0.79 ऐनस

1.06 भुताईखेडी

0.00 जौलखेड़ा

16

0.00 सोनोरी

17

0.00 कान्हाखापा

18

6.55 19 नगरकोर्ट

5.33. पाठाखेड़ा

20

TOTAL 29.04

26

67

66.63

60.63

11

33

9.57

9.57

29

3.44

344

34

4.35

5.14

9

21

5.06

4.00

6

41

9.20

9.20

26

3

2.87

2.87

28

5

4.02

4.02

35

38

35.30

28.75

31

22.24

17

16.91

345

323.91

294.87 7802

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

श्री जी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लि. सोहागपुर , जिला – बैतूल बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र - 2019-20 तहसील आमला के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची

(गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

पौधा गांव का नाम

पेड़ी का

योग

0.00 अम्बाड़ा

10.04- आमला

9.45 अन्धारिया

25.91 आंवरिया

12.83 बल्लाचाल

2.36 बेलमण्ड़ई

23.06 बोड़खी

10.21 8 बोचनवाड़ी

16.56 धोसरा

41:05 10 खिड़कीकला

39.01 11 खिड़कीखुर्द (आमला)

3.97 12 नाहिया

2.05 खा नयेगांव

3

16.88 14 देवठान

19.27 15 नांदपुर

4.81

24.93

16 रमली

17.64

42.43

ससुन्द्रा

17

255.10

TOTAL

(16

कृषक संख्या

पौधा + पेड़ी योग

चीनी मिल से दूरी 5.62

5.62

16 48.97

8.

38.93

32

98.66

108.11

65

26 160.30

134.39

80

41 70.00

30

57.17

33 7.96

5.60

4

18

66.35

89.41

22

28

30

61.34

71.55

46 77.01

60.45

35

36

110.77

151.82

5139

41 153.36

69

114.35

65.45

21

61.48

40

14

9.22

11,27

8

60.46

49

23

43.58

69.72

25

50.45

65

29.74

35

28 60.07

72

19

666

985.72 (1240.82

1191.85 7803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

2019-20 श्री जी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला – बैतूल तूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र तहसील आठनेर के सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना क्षेत्रफल की सूची (गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

पौधा

गांव का नाम

मांक

कृषक संख्या

पौधा + पेड़ी योग

पेड़ी का

योग

चीनी मिल से दूरी

L

0.00

53

0.00

-0.00-

م

गुनखेड

62

0.0.0 .

0.00-

पांढुना

9.00

54

10

9.00

0.00

जावरा आउट

3

4

57

5.50

5.50

0.00

धनोरा

4.

5

60

17.00

17.00

0.00

गेहूँबारसा

3

53

7.00

7.00

0.00

5 विसनुर

0.00000041 वांदकुड़ी

6

0.00

22

38.50

38.50

0.00

TOTAL

3

भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2019 क-गन्ना- एस- 3 - क्षे.आर- हनुमंत- 2019-20-775

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु हनुमंत शुगर प्रा.लि. , जीन जोड़ - दनोरा , जिला- बैतूल (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

कय केन्द्र

जिला/ तहसील

क.|

ग्रामों की संख्या 52

क्षेत्र (हेक्टेयर में) 784.11 1

फैक्ट्री गेट

बैतूल/चिचोली

63

1032.39 2

फैक्ट्री गेट

बैतूल/ बैतूल

58

119.25 3

फैक्ट्री गेट

बैतूल /भैंसदेही

22

104.44 4

फैक्ट्री गेट

बैतूल/शाहपुर

38

150.36 5

फैक्ट्री गेट

बैतूल /घोड़ाडोंगरी

02

2.8

6

फैक्ट्री गेट

बैतूल / आठनेर

2193.35

235

कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

7804

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

हनुमंत शुगर्स प्रा.लि. जीन जोड़ दनोरा ( बैतूल)

तहसील-चिचोली

पौधा

खोडवा

भाव का नाम

0.30

0.17

3.50

0.85

0.04

0.15

7.36

2.12

सीखेड़ा

23.56

10.12

वाडी

0.10

0.30

12.82

9.84

1.03

0.82

खापा

42.10

35.35

5.32

5.32

पाटला

42.10

32.15

हिया

0.89

0.51

बागोसाई

9.02

9.02

0.20

0.10

नी

3.52

4.31

दबेड़ा

2.10

1.02

उपुर-कोटमी

0.15

0.15

नियाजाम

3.10

1.12

धिया

10.35

G.23

लिया

0.89

0.89

432432

लॉगरिया

21:78

गोधना 947

42.30

39.23

गोडू मंडई

0.10

0.52

हरावाडी

0.63

0,0:

हरद्

3.12

1.30

इमलिया

33.21

2563

जली.

1.40

0.56

1.36

0.23

जामुढाना

0.00

2.30

जामली

1.32

1.06

जारीदाना

0.00

0.54

जामठी

0.62

0.00

कटकही

1.02

0.00

ख्वानिया

1.65

1.40

खैरी

12.12

15.05

कोंडर

9.21

5.69

खापा.

0.35

0.21

कहपानी

12.14

9.35

मलाजपुर

0.20

0.62

मंगरुदी

0.95

2.65

2.मोतीपुर

16.21

3.65

3 मिर्जापुर

19.20

15.30

नसीराबाद

36.23

28.32

1.50

0.35

22.10

1.36

28.30

5.23

500,62

009230 ,

02:00 किसान संख्या

कुल योग

मिल से गाँव कीदूरी

0.47

3

23

19

6

4.35

5

2-

0.19

15

9

9.48

13

25

33.68

32

1

0.40

32

12

22.66

14

3

1.85

45

12

77.45

11

35

10.64

78

18

74.25

25

5

1.40

28.

22

18.04

1

34

0.30

11

31

7.83

16

23

3.12

26

1

0.30

9

17

4.22

23

15

10.58

23

3

1.78

15

8.6415

4220

31.25

72

15

81.53

15

3

0.62

1:00

20

1

063

7

4.

2

5

91

58.84

3

27

1.96

4

31

1.59

4

26

2.30

7

15

2.38

17

2

0.54

22

1

0.62

21

2

1.02

5

15

3.05

46

13

27.17

7

30

14.90

27

4

0.56

26

20

21.49

20

2

0.82

26

6 .

3.60

6

23

19.86

48

14

34.50

60

.15

64.55

24

9

1.85

27

16

23.46

38

15

33.53

13

17

3.12

10

29

3.25

20

1

2.00

1

22

031

15

30 號 46 7647

8271784.11 960 भाग 1 ]

7805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

हनुमंत शुगर्स प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा ( बैतूल)

तहसील-बैतुल

खोडवा

पौधा

नाम

9.54

3.56

3.02

0.00

0.00

0.30

0.12

0.45

0.51

0.32

5,32

0.21

31.21

7.32

2.41

1.00

10.98

40.32

8.95

3.00

2.31

1.32

9.35

5.21

इंडा बोरगांव

0.50

0.00

गोनीघाट

8,74

1.20

गोली बडगी

8.65

0.36

0.50

0.50

गोडी बडगी

23.87

5.32

गडीखेड़ा

30,21

3,21

2.20

2.12

15.65

5.65

गेंहुरास

9.32

3.65

मंदिरा

8.95

4.98

28.79

1.00

2.39

जीन

29.72

7.35

झाडेगाँव

35.14

8.65

झगड़ीया

0.95

0.65

झिरना

0.00

0.00

५.20

2.55

1.02

0.00

31 कोरावान अन

10.51

0.89

कल्शणपुर

0.62

3.12

33 करपा

15.87

3.78

34 खापर खेड़ा

14.09

3.21

35 खेड़ी सावली

3.21

0.00

36 खोकरा

SL65

19.54

37 कोदारोटी

2.14

1.17

38 कनारा

408

0.60

39

20.65

8.12

40 लापाझिरी

8.98

7.32

41 लावण्या

72.65

10.58

42 महदगाँव

31.08

8.32

43 मंडई बुजुर्ग

35.41

7.35

44 मंडई खुर्द

0.87

4.12

45 महपानी

0.25

0.98

मकड़ा

46

6.98

0.95

47 माथनी

10.65

4.92

48 नयेगाँव

1.65

1.32

49 प्रभुदाना

20.65

5.35

50 राटामाटी बुजुर्ग

15.46

4.12

51 राटामाटी खुर्द

0.25

0.45

652 राटामाटी

12.87

2.91

53 रावणवाडी

10.98

3.54

सेन्दर्जना

23.25

2.35

सातइमली

0.95

0.14

सेहरा

10.65

2.54

संकादेरी

1.65

1.06

सावगा

8.25

0.95

1.65

1.00

0.65

0,65

2.13

1.04

7.65

2.65

5.03

0.91

781.29

251.10

किसान संख्या

कुल योग

मिल से गाँव की दूरी

17

28

13.10

35

7

3.02

12

2

0.30

7

6

0.57

9

2

0.83

18

19

5.53

21

40

38.53

3

's

3.41

13

85

51.30

8

15

11.95

31

5

3.63

15

22

14.56

18

1

0,50

46

18

9.94

37

12

9.01

26

2

1.00

50

39

29.19

26

41

33.42

8

7

4.32

29

23

21.30

16

31

12.97

46

19

13.93

29

25

30.93

3

9

3,39

28

56

37.07

24

61

43.79

10

1.60

47

100

21

11

11.85

1.02

27

11.40

11

9

3.74

29

27

16.65

18

17

17.30

19

8

3.21

13

39

71.19

18

5

3.31

B

12

4.68

31

46

28.77

15

29

16.30

22

59

83.23

17

39

39.40

28

51

42.76

13

9

4.99

17

3

1.23

24

12

7.93

25

25

15.57

23

6

2.97

14

39

26:00

47

29

19.58

43

3

0.70

9

26

15.78

14

29

14.52

47

41

25.61

22

6

1.09

34

29

13.19

23

6

2.71

21

28

9.20

11

3

2.65

8

6

1.30

39

3,17

40

15

10.30

36

9

5.94

1340

1032.39 7806

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

हनुमंत शुगर्स प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा ( बैतूल)

तहसील-भैंसदेही

पौधा

खोडवा

गाव का नाम

0.95

0.25

0

0.38

रहापर

0.87

0

सनेर खुद

1.65

0.65

नासनेर कला

0.35

1.86

सदेही

0.65

0.98.

0.15

0.95 धकई खेड़ा

0

0.74 भाडवा

0.65

0.25 बकाजन

0.67

0.41 बोरगाव डेम

1

0.65 बक्का चिखली

2.31

2.35 चनालोमा

0.74

0.1

ढोदरा

0.25

0.45 डोरी

5.37

0.68 डोकिया

0

0.14 ढोढरा

0.61

0.78 गवाडी

0.37

0.64 घोघामा

0.86

0.65 गदगाँव

1.29

1.02 गुल्लाढाना

गोरखीढ़ाना 2.14

014

गोगाझिरी

0.06

0.74 गधाखार

0.54

0.64 4 हिडली

0.25 जाम

0.25

0.74 16 जागादा।

0.2

11.35

1

0.54 28 काटोल

9.25

1.19 कोयलारी

0

0.9 30 कनखेड़ी

31 कटंगा

0.14

1.25 32 काजरी

0.5

0.91

0.32

0.77 33 कौड़ीढाना

0

0.98 34 कालडोंगरी

35 कोड़िया

0

0.74

0.35

36 कण्ड

0.98

1.13

37 लक्कड़जाम

1

0.36

0.75 38 मच्छी

0

0.87 39 महारपानी

0

40 मान्कदंड

0.47

0.31

41 मालेगांव

0.65

0

0.35 42निपलिया

0

0.47 43 नकटीढाना

0

1 44 पलासिया

1.61

45 पिपरिया

2.35

0.12

1.32 46 पोहर

0.54

0.65 47 पातरी

0

0.74 48 रतनपुर

1

1.1

49 राटामाटी कला

50 रुनीखेड़ा

0

25

0.81

51 सेमलडोल

12

0.41

0.65 52 सिंहार

53 सिरजगाँव

0.21

0.69

1.47

54 सिवनी

1

0.56

0.87 55 सोनाझार

56 उटी

1.1

0.87

0

57 उमरी

0.17 58 विजयग्राम

0

2.98

31.15

88.1 कुल योग

किसान संख्या

मिल से गाँव की दरी

1.2

3

48

0.38

2

60

0.87

1

47

2.3

4

47

2.21

3

60

1.63

2

29

1.1

30

1

0.74

2

34

0.9

1

35

1.08

2

48

1.65

3

28

4.66

5

31

0.84

1

45

0.7

29

1

6.05

9

38

0.14

2

45

1.39

2

29

1.01

3

54

1.51

4

56

5

2.31

53

2.654.79855

0.98112

56

0.8

1

48

1.18

5

22

0.25

1

55

0.99

2

40

4

1.05

3:4

2

55

1.44

3

52

0.9

70

2

1.39

30

1.41

4

28

1.09

3

64

0.98

1

56

0.74

1

71

1.33

3

32

2.13

3

28

1.11

4

37

0.87

1

35

0.47

1

31

0.96

3

53

0.35

1

58

0.47

1

43

1

2

61

3.96

6

32

1.44

5

60

1.19

3

43

0.74

4

23

8

2.1

19

25

15

37

12.81

7

45

1.06

3

26

0.9

4

53

4

2.47

63

1.43

3

30

1.97

7

57

0.17

1

65

2.98

6

46

119.25

193 7807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

हनुमत शुगर्स प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा ( बैतूल)

तहसील -शाहाप्र

पौधा गाव का नाम

0.00 सावरिया

0.35

0.00

0.35 भयावाडी

0.10

0.65 भग्गूढाना

15.35 चिखलीमाल

0.14 घिसीबाघला

2.35 हाथीकुण्ड

0.65 कान्हेगाव

किसान संख्या

खोडवा. कुल योग

मिल से गाँव की दूरी

19

5

5.31

5.31

50

3

1.00

0.65

42

11

5.00

5.00

28

5

3.00

2,65

26

3

1.42

1.32

23

2

1.77

1.12

52 45.56

65

30,21

27

2

0.79

0.65

55

14

7.49

5.14

3.

22 1,32

1.97

21 165199

0.341.65

केसिया

0.32 कोटमी

0.24 कृप्पा

14 कासिया

0.00 15 मंजीराढाना

0.35 16 मंडई

0.28 17 पलासपानी

0.35 18

पाडर

0.84 19

रामप्र

1.32 20

शाहपुर

0.21 21

टप्पा

0.12 22

तारा

24.31

5

67 0.87

1.19

4

72. 1.24

1.00

21

2

1.32

132

3

21 2.32

2.32

3

16 2.00

1.65

47

3

1.15

0.87

41

5

3.56

3.21

4

58 2.49

1.65

62 7.67

12

6.35

29

5

2.22

2.43

4

24 3.77

3.65

170

80.13

104.44

हनुमंत शुगर्स प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा ( बैतूल)

तहसील -घोड़ाडोगरी

पौधा

गाँव का नाम

1.03

मागोहन

1

माढाना

0.1

नकावाडी

0.95

जरवाडा

2.45

डकी पचामा

0.21

0.65 खोडवा कुल योग

किसान संख्या

मिल से गाँव की दूरी

47

6.71

5

5.68

4.12

4

47

3.12

3

0.95

1.05

50

2.79

4

42

1.84

3.5

5.95

3

48

0.87

1.08

1

70

6.26

45

10

5.61 7808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

8.98

11.93

13

25

2.95

छरी (रानीपुर)

1.68

2

1.54

69

0.14

चोपना

15.79

24

10.47

44

5.32

डोलीढाना

0.78

3

70

0.14

0.64

द्यावाणी

1

0

0.32

0.32

62 दुलारा

6

2

5.65

75

0.35

घोड़ाडोंगरी

65

0.45

0.45 0.47 0.92

हिरावाडी

14

4.32

5.44

45 जाखली

10.42

12

6.21

28

4.21

जवाड़ी(रानीपुर)

3

3.14

2

74

0.14

जांगला

5.74

4.09

70 कोयलारी

0.65

0.65

46 कौटखेड़ा

1.14

3

1.92

47

0.78

खारी

2

2.65

3

72

0.35

21 खारडोंगरी

5.09

5.56

5

50

0.47

22 खदारा

4.87

3

0.74

5.61

5?

कहीजोड़

0.54

0.69

58 24

0.15

केरिया

1.63

3

66

0.65

0.98

25 मायावनी

0.47

0.92

4

43

0.45

26 मर्दवाणी

0.24

0.88

1.12

3

78 27 माथनी

1.46

18

67

0.41

1.05

28 मेहकार

1.32

46

8

0.28

1.04

29 मालशिवनी

2

0.66

1.31

48

0.65

मेंडापानी

5

45

7.1

1.12

5.98

नीमपानी

4.87

5.65

7

75

0.78

पांडरा

5

0.65

3.65

4.3

80 फाडका

1.3

2.49

3

42

1.19

पिसाजोड़ी

5.87

9.12

5

60

3.25

रानीप्र

6

0.3

1.24

1.54

80 सलैया

0.89

0.77

2

31

0.12

सीतलझिरी

3.96

3.65

1

77

0.31

सीताकामठ

150.36

200

114.11

36.25

कल योग-

हनुमंत शुगर्स प्रा. लि. जीन जोड़ दनोरा ( बैतूल):

तहसील - आठनेर

खोडवा

पौधा

कुल योग

गाँव का नाम

किसान संख्या

मिल से गाँव की दूरी

2

-0.54

1.49

52:

0.95

अक्कलवाडी

0.96

1.31

1.

0.35

61 सातनेर

2.8

3

1.5

1.3

कुल योग- 7809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

गृह ( सामान्य ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. एफ- 15-06 /2019/दो -ए(3 ) : जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस सम्बन्ध में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए , राज्य शासन नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को कॉलम (3 ) में दर्शाये प्राधिकार के अनुरूप कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जनगणना 2021 के लिये जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है: -

अनुसूची

प्राधिकार

क्षेत्राधिकार

स. क्र .

पदाधिकारी

अभ्युक्तियां

(4)

(2)

(3)

(5) (1)

उनके सम्बन्धित संभाग के अन्तर्गत

1 संभागायुक्त

संभागीय जनगणना अधिकारी

उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत

2 जिलाध्यक्ष

प्रमुख जनगणना अधिकारी

3

उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत

अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)

4

उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत

जिला जनगणना अधिकारी

जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित अपर / संयुक्त / उप जिलाध्यक्ष

प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

उनके सम्बन्धित जिले के अन्तर्गत

5

जनगणना अधिकारी अतिरिक्त जिला

जिला सांख्यिकी अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी (DIO - NIC ) ,

6

उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत

अनुविभागीय जनगणना अधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

7 तहसीलदार

चार्ज जनगणना अधिकारी

उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत (नगरीय निकायों एवं छावनी बोर्ड के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर)

8

अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी

उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत (नगरीय निकायों एवं छावनी बोर्ड के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर)

अतिरिक्त तहसीलदार / मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / नायब तहसीलदार

9

प्रमुख जनगणना अधिकारी

उनके सम्बन्धित नगर निगम की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत

(अ) प्रशासक नगर निगम (अधिक्रमण किये गये नगर निगमों में)

प्रमुख जनगणना अधिकारी

(ब) आयुक्त नगर निगम (निर्वाचित नगर निगमों में)

उनके सम्बन्धित नगर निगम की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदिकोई हो) के अन्तर्गत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7810

(3)

(2)

(1)

10

नगर चार्ज जनगणना अधिकारी प्रशासक , नगर निगम / आयुक्त नगर निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त / अन्य वरिष्ठ अधिकारी

11

चार्ज जनगणना अधिकारी नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी / औद्योगिक टाउनशिप के मुख्य प्रशासक अधिकारी

12

चार्ज जनगणना अधिकारी छावनी अधिशासी अधिकारी , केन्टोनमेंट बोर्ड

13

जोनल चार्ज जनगणना अधिकारी नगर निगमों के जोनल अधिकारी

14

विशेष चार्ज जनगणना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विशेष क्षेत्र )

(5)

(4)

उनके सम्बन्धित नगर निगम की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत

प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा । उनके संबंधित नगर / औद्योगिक टाउनशिप की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत

उनके सम्बन्धित केन्टोनमेंट बोर्ड एरिया की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत

नगर निगमों एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो) के भीतर उनके संबंधित जोन के अन्तर्गत

प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा

उनके सम्बन्धित विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत

2. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उनके सम्मुख कॉलम (4) में दर्शाए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त करने का एतद्वारा अधिकार प्रदाय करता है ।

3. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2 ) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उनके समक्ष कॉलम (4 ) में दर्शाए गये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के लिये लिखित में घोषणा- पत्र प्रसारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करता है ।

4. जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार , कोई भी जनगणना अधिकारी अथवा ऐसा व्यक्ति जो जनगणना का कार्य करने में सहायता करने हेतु विधिवत् अपेक्षित हो एवं जो वर्णित अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत आवंटित कार्य निर्वहन करने हेतु मना करता हो , अथवा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कार्य निर्वहन में अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता हो अथवा रोकता हो , को रूपये 1000/- तक का दण्ड एवं दोष सिद्ध होने पर तीन वर्षों तक का कारावास से दण्डित किया जायेगा । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेश पाल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. एफ- 15-06-2019- दो- ए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेश पाल, सचिव.

7811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

Bhopal , the 11th November 2019

F.No F- 15-06 / 2019 / 2 -A(3 ) - In excercise of powers conferred by sub- section (2) of Section - 4 of the Census / 1948 (37 of 1948) and in supersession of all Previous Notifications issued in this regard, the State Government here appoints the authorities specified in Column ( 2) of the Schedule below as Census Officers designated in column (3) the Census 2021 within their respective jurisdiction as specified in Column (4) thereof: -

SCHEDULE

Authorities

S.No.

Designation

(3)

(2)

(1)

Divisional Census Officer

1 Divisional Commissioner

2 District Collector

Principal Census Officer

3

Additional Principal CensusOfficer Chief Executive Officer (Zila Panchayat)

District Census Officer 4 Additional Collector / Joint Collector / Deputy Collector nominated by the Collector

District

5

Additional Census Officer District Statistical Officer/ District Planning Officer / District Education Officer/ District Informatics Officer (NIC)

Census

6

Sub-Divisional Officer Sub-Divisional (Revenue) Officer

Tahsildar

7

ChargeCensus Officer

Charge

8

Additional Census Officer Additional Tahsildar/ Chief Executive Officer (Janpad Panchayat ) / Block Education Officer/ Naib Tahsildar

Principal Census Officer 9 (A) Administrator in superceded Municipal Corporations

Principal Census Officer (B) Commissioner in elected Municipal Corporations

Remarks Jurisdiction

(5) (4)

Within the limits of their respective Division

Within the limits of their respective District

Within the limits of their respective District

Within the limits of their respective District

Appointment Orderto be issued by Principal Census Officer.

Within the limits of their respective District

Within the limits of their respective jurisdiction

Within the limits of their respective jurisdiction ( Except areas within the jurisdiction of Urban Local Bodies and Cantonment Boards)

Within the limits of their respective jurisdiction (Except areas within the jurisdiction of Urban Local Bodiesand Cantonment Boards)

Within the limits of their respective Municipal Corporation Outgrowth areas (if any) and

Within the limits of their respective Municipal Corporation and Outgrowth areas ( if any) 7812

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019

(3) (1) (2)

(4) (5)

City Charge

Officer

Census

10 Deputy Commissioner / Other Senior Officer nominated by Administrator /Commissioner in Municipal Corporations

11

Charge Census Officer

Chief Municipal Officer / Chief Executive Officer of Municipalities and Nagar Parishad / Chief Administrative Officer of Industrial Townships

12

Charge Census Officer

Chief Executive Officer of Cantonment Board

13

Zonal Charge Census Officer Zonal Officer of Municipal Corporations

14

Special Charge Census Officer Chief Executive Officer (Special Areas)

Within the limits of their respective Municipal Corporation Outgrowth areas ( if any) and

Appointment Order to be issued by Principal Census Officer.

Within the limits of their respective Town / Industrial Townships and Outgrowth areas ( if any)

Within the limits of their respective Cantonment Board area Cutgrowth areas ( if any) and

Within the limits of their respective Zone in the Municipal Corporation and Outgrowth areas (ifany)

Appointment Letter to be issued by Principal Census Officer Within the limits of their respective SpecialAreas

2. In exercise of the powers conferred by sub - section (4) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby delegates the powers of appointing Census Officers conferred upon it by sub-section ( 2) of the said section to theauthorities specified in column ( 2) of the above Schedule within the area specified in column (4) thereof.

3. In exercise of powers conferred by sub - section (3) of Section 4 of the said Act, the State Government hereby authorises the authorities specified in column (2) of the above Schedule to sign declaration regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.

4. As per the provisions of Section 11 of the Census Act 1948, any Census- officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census and who refuses to perform any duty allotted to him/ her under this Act or any rule made thereunder or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, shall be punishable with fine up to one thousand rupees and in case of a conviction shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NARESH PAL , Secy .

7813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्र. 8125 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- समसवाडा, प.ह.नं. - 30, ब. नं. - 266, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.197 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.056

602/1

0.160

604/2

0.065

590/1 , 614/3

0.056

590/2, 614/14

0.096

619/2, 621/1

0.080

617/1 , 618/1 , 622/1

0.140

617/2 , 618/2 , 622/2

0.149

633/3, 634/3

0.032

633/2, 634/2

0.045

633/1 , 634/1

0.074

637/1 , 641/2

0.060

637/2, 641/3

0.056

636/3

0.68

636/2

0.060

636/4

योग.. 01.197 हेक्टयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 अक्टूबर 2019

क्र. 8276- भू- अर्जन-2019.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई 7814

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-मेढ़ावानी,, प.ह.नं.- 37, ब. नं. - 233, रा. नि. मं. -चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.889 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.120

280/2, 281/2

0.120

280/3 , 282/2

0.171

285/1 , 286/1 , 2, 3 , 289/1 , 290/1 ,

291/1 , 291/2

297/2

0.072

0.123

15

0.060

298

31

0.135

0.086

30/1

0.010

29/1

0.120

38/1, 38/2

0.082

38/3

0.082

39, 40

16

0.106

14

0.072

0.120

11/1 , 11/2

340

0.040

0.060

393/1

0.028

393/2

396/3

0.042

0.054

356/4, 397/2

107

0.033

0.033

108/1 , 109/1

0.120

139/1 , 139/4

योग.. 01.889 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर से निकलने वाली 4 आर माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 8277 - भू- अर्जन -2019 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - चॉद 7815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-चिखली खुर्द, प.ह.नं. - 29/17, ब. नं. -86, रा. नि. मं. चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.040 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

(1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.040

नम्बर 379

योग. 0.040 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8278 - भू- अर्जन -2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सिरेगांव, प.ह.नं. - 16 , ब. नं. - 288 , रा. नि. मं. चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा-01.757 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

759/12

0.102

759/11

0.156

0.040

759/16

0.030

767/1 , 768 , 770 , 771

0.024

527/8

765

0.048

0.040

637/2

759/2, 759/6 , 833 ,

0.084

834, 835

0.060

846

0.072

763/2, 836/1 , 837/1

0.060

716/1 , 717/1 ,

0.040

697/2

841/3

0.107

0.110

841/1

0.024

841/2/1

0.024

841/2/2

0.024

841/2/3

841/2/4

0.024 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7816

(2)

(1)

0.040

731, 842/1

0.190

727/1 , 730/1

0.030

843/2

0.020

729

0.100

728/2

0.040

720

0.060

715

0.060

716/2, 717/2

0.032

697/3

0.032

697/4

0.032

697/5

0.032

697/6

0.020

733/3

योग .. 01.757 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 1 आर , 2 आर एवं 3 आर सब माईनंर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8279 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-मुआरी , प.ह.नं.-37, ब. नं. - 231 , रा. नि. मं.-चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 03.226 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.046

93/6

93/9

0.016

0.024

93/10

93/11

0.016

93/12

0.117

148/2

0.014

0:010

144/2क

0.117

149/3

149/2

0.072

88/4, 88/5च, 152/7 , 153/2 0.060

0.064

104/2

0.024

152/1 क, 153/1 क 7817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(2) (1)

0.050 152/1ख , 153/1 ख

158/2

0.045

0.118 167/2, 167/9

0.062 182/3, 4, 5, 6

0.063 183/2

0.064 183/1

0.062 183/3

0.155 189

0.026 195

37/1

0.024

0.100 95/4

0.028 95/6

0.020 95/9, 10

0.080 191

0.040 95/8 , 99/2

0.005 377/2

0.057 188/2, 192/2

0.060 188/1 , 194/2

0.064 37/2

0.045 194/1

0.028 194/3

0.042 196/1 , 196/2

0.042 196/3, 196/4

0.021 197/1 , 197/4

0.009 199/4, 200/4

0.022 199/3 , 200/3

0.005 377/1

0.042 199/2 , 200/2

0.012 201/4

0.015 201/5

0.022 249/3

0.024 95/1 , 95/5

101/1 , 101/3 ,

0.134 102/1 , 102/3

0.046 309/2 , 309/3 , 309/4

0.076 101/2 , 102/1 , 102/4

0.108 103/2

0.014 104/1

(1)

(2)

0.040

372/5 , 372/6 , 372/7

372/8

0.053

0.004

373/6

0.006

373/7

0.005

373/8

0.028

374, 375 , 376/1

338/2 , 338/3 , 339 ,

0.208

340 , 343 , 344/4

0.005

376/2

0.142

386/8

0.003

344/19

0.106

344/1

0.032

337/1 , 337/2

0.060

336/2

329

0.102

0.022

386/2

योग. 03.226 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर से निकलने वाली 4 आर माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

7818

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8280- भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- तिघरा बिसाला, प.ह.नं. - 29, ब. नं. - 177 , रा. नि. मं. - चांद.

कुल रकबा 0.060 (घ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

58/2, 59/2 , 61/1 , 61/2 0.060

योग कुल रकबा. 0.060 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 8281 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-तिघरा चम्पत, प.ह.नं. -29, ब. नं. - 116, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.289 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

52/1

0.030

0.018

27/2

0.015

53

48/4

0.050

48/1

0.060

0.048

39/1

0.072

39/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.012

38/3

38/5

0.012

33

0.060

0.018

27/1

0.009

26/1

26/2

0.009

0.024

28/1

0.014

28/2

0.014

111/1 , 111/12

155/6

0.032

0.013

111/2

0.034

111/3

0.040

112/1

0.010

112/2

0.024

147/8

0.017

112/3

147/4

0.084

0.017

112/4

0.012

112/5

0.010

112/6

0.100

151 /1 क

0.038

149/4क/2, 152/1-22

0.082

149/4 ख/2, 152/1-2ख

0.034

147/5

0.025

147/7

0.034

147/6

0.074

155/2

0.038

155/4

0.032

155/7

0.074

155/35

7819 5 एल माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्र. - 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 चौरई, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 21 अक्टूबर 2019

01.289 हेक्टयर एवं

योग कुल रकबा

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की पत्र क्र. 312- भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम कोनी, पटवारी हल्का कोनी राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतरैला, तहसील जवा , जदुआ अंतरैला मार्ग में निर्माणाधीन जिरौंध नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण 7820

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील-जवा

(ग) नगर/ ग्राम-कोनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.550 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

2015/1

0.388

2021/2

0.162

0.550

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जदुआ अंतरैला मार्ग में निर्माणाधीन जिरौंध नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 313 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम देवरा -247, पटवारी हल्का- देवरा -18 राजस्व निरीक्षक मण्डल सूरा -02, तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकड़ियार नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) नगर/ ग्राम-देवरा-247

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.686 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1007/3

0.088

1007/5

0.058

1011/1

0.056

1011/5

0.016

1011/3

0.024

1011/3/1

0.024

0.024

1011/4/ख

0.024

1011 /4/ग

1011/7

0.024

1006

0.059

0.025

1012/2

1004/3

0.083

762/1

0.196

760/2

0.064

760/1

0.064

792/2

0.044

760/3

0.036

768/3

0.032

764/1

0.032

764/2

0.028

764/3

0.032

770/1

0.108

770/2

0.102

769/1

0.128

769/2

0.096

750

0.065

742/1

0.004

742/2

0.059

742/3

0.060

1005/2

0.016

1005/4

0.015

1.686

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- महमूदपुर देवरा मार्ग मे पकडियार नदी पर पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

7821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019

पत्र क्र. 314- भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम महमूदपुर राजस्व निरीक्षण मण्डल सूरा , तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील-मनगवां

(ग) नगर/ ग्राम-मेहमूदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.039 हेक्टेयर.

पूर्व प्रकाशित खसरा एवं

रकबा का विवरण रकबा का विवरण

प्रकाशन हेतु संशोधित खसरा एवं (2)

(1)

अर्जित

खसरा नं.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में. )

अर्जित रकबा (हे. में. ) 1593/1/1

0.039

1596/1/1

0.039 कुल योग 0.039 कुल योग . 0.039 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-11-15.46.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-11-15.46.Ordinary.