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वध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 460 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर 2019- कार्तिक 30, शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2019
क्र.-बी- 15-29-19-चौदह- 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, ( क्र. 24 सन् 1973 ) , की धारा 79 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( इक्कीस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( राज्य विपणन विकास निधि) नियम , 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-
संशोधन
" उक्त नियमों में, नियम 8 के उपनियम ( छह ) में खण्ड ( क ) में शब्द " दो लाख रुपये " के स्थान पर शब्द " पचास लाख रुपये " प्रतिस्थापित किये जायें.".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2019
क्र.-बी- 15-29-19- चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
Bhopal , the 19th November 2019
No. B - 15-2919 - XIV- 2.- In exercise of the powers conferred by clause ( XXI ) of sub- section (2 ) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi under the State Marketing Development Fund Rules , 2000 .
AMENDMENT
Inthe said rules in Clause (a) of sub - rule (vi ) of rule 8 for the words "Rupees two laks " the words "Rupees Fifty laks " shal be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.