ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 461]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर 2019- कार्तिक 30, शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019
क्र.-बी- 15-50-2019- चौदह - 2.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज को खरगोन जिले की सनावद तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये ग्राम पंचायत बैड़िया, तहसील सनावद, जिला खरगोन में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2019
क्र. -बी- 15-50-2019-चौदह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
Bhopal , the 19th November 2019
No. B- 15-50-2019 -XIV- 2.- In exercise of the powers conferred by the sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972, (No. 24 of 1973) the State Government hereby declare its intention to establish a market at Gram Panchatyat Badiya, Tehsil Sanawad of Khargone District for the purpose of the " said Act " for regulating the purchase and sale of Agricultral Produce mentioned in the Shcedule of the said Act in Revenue and Forest villages of the area of Gram Panchayat Bediya , Tehsil Sanawad in Khargone District .
921 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर 2019
922
Any objection or suggestion which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette " will be considered by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy .
भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019
क्र. - बी - 15-50-2019 - चौदह- 2.- चूंकि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13 दिनांक 9 जून 1953 द्वारा जिला खरगोन की सनावद तहसील के मंडी क्षेत्र में ( जो इसमें इसके पश्चात उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित किया था.
और चूंकि उक्त मंडी क्षेत्र खरगोन जिले की सनावद तहसील के ग्राम पंचायत बैड़िया में समाविष्ट क्षेत्र जो इसके पश्चात " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है, को विपाटित करके उक्त मंडी की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 के उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) एवं (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा " उक्त मंडी क्षेत्र " को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.
किसी भी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में, इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2019
क्र.- बी - 15-50-2019- चौदह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
Bhopal , the 19th November 2019
No. B - 15-50-2019 - XIV- 2.-WHEREAS by this Department Notification No. 145/53 dated 9th June 1953 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by regulated the purchase and sale of the Agricultural Produce specified in the said Notification in the area of Sanawad Tehsil of Khargone District , (here in after referred to as the " said market area " ) .
And where as it is now proposed to alter the limits of the " said market area " by spliting within it the area comprising of Tehsil Sanawad of Khargone District, ( here in after referred to as the " said area " ) .
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause ( i ) and (iii ) of sub - section ( 1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said marked area by spliting the " said area " .
Any objection or Suggestion which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhaya Pradesh Gazette " will be considered by the State Government.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.