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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 47, Part Part 1, 22 November 2019

Published 22 November 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
47
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-11-22.47.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

दध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2019- अग्रहायण 1 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2019

क्र. ई - 1-317-2018-5- एक. श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे , भा.प्र.से. ( 2004 ) के द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2016 से जून, 2016 तक की अवधि में कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पदस्थ रहने के दौरान सीएम हेल्पलाइन में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठशाला मदरसा ग्राम सिंगोड़ी, जिला कटनी में मध्यान्ह भोजन के कार्य हेतु जनपद पंचायत द्वारा श्रीमती रामवती कोड़ी के स्व- सहायता समूह को राशि का भुगतान न किए जाने के कारण लगभग 02 साल का मानदेय नहीं मिलने संबंधी शिकायत को बिना किसी जांच- परीक्षण किए हुए " फोर्स क्लोजर " किए जाने संबंधी कथित

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लापरवाही की गई. उक्त के आलोक में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को दिनांक 2 अगस्त 2016 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं ( आचरण ) , नियम 1968 के नियम-3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था.

(2) अखिल भारतीय सेवाएं ( अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1969 के नियम-3 के अन्तर्गत संशोधित नियम 18 एवं 25 के प्रावधानों के तहत श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे के निलंबन की जानकारी दिनांक 4 अगस्त 2016 एवं विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 12 अगस्त 2016 को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रेषित किए गए. श्री जांगरे को विभागीय आदेश क्रमांक डी-2/29/2016/ 6/एक, दिनांक 13 नवम्बर 2016 द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय पदस्थ किया गया.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.

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(3 ) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे ( 2004 ) , पुनरीक्षित आवंटन वर्ष ( 2003 ) के विरुद्ध विभागीय आदेश क्रमांक डी-2 /24/2016/ 6/एक, दिनांक 26 अगस्त 2016 से विभागीय जांच संस्थित की जाकर आरोप पत्र जारी किए गए थे . श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया गया. प्रकरण में विभागीय जांच आयुक्त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया. जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2018 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर प्रशासकीय निर्णय उपरान्त श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे ( 2004 ) के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण उन्हें भविष्य में कार्य सतर्कता एवं सजगतापूर्वक संपादित करने हेतु सचेत करते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त करने के आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2019 को जारी किये गये.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-6 ( कार्मिक) द्वारा जारी आदेश क्रमांक डी-2/ 29/2016/6/एक, दिनांक 16 मई 2019 द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004 ) की निलंबन अवधि का निराकरण करते हुए, श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे भाप्रसे ( 2004 ) तत्कालीन कलेक्टर, कटनी वर्तमान उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की दिनांक 2 अगस्त 2016 से 13 नवम्बर 2016 तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधि के समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री जांगरे को उनके निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किए गए निर्वाह भत्तों आदि का समायोजन करते हुए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई.

(5 ) उक्त आदेश के आलोक में प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे , को पूर्व वरिष्ठता (आवंटन वर्ष 2004 ) अनुसार प्रथम छानबीन समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2016 एवं पुनरीक्षित वरिष्ठता ( आवंटन वर्ष 2003 ) के क्रम में रिव्यू बैठक दिनांक 9 मई 2018 में रखा गया बंद लिफाफा दिनांक 23 मई 2019 को खोला गया. उक्त छानबीन समिति की दोनों बैठकों में समिति द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है .

(6 ) आवंटन वर्ष 2004 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2017 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, तथा पुनरीक्षित वरिष्ठता अनुसार आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है. अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2003) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा , भाप्रसे ( 2003 ) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) आदेश दिनांक 20 जून 2019 से प्रदान की गई.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

(7 ) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे ( 2003 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान में काल्पनिक पदोन्नति दिए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि 20 जून 2019 से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग पदस्थ किया गया है.

(8) आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए उपयुक्तता के निर्धारण के लिए दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी. अतः श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे के विरुद्ध पूर्व में प्रचलित विभागीय जांच बिना दण्ड के समाप्त होने तथा उन्हें दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए उपयुक्तता के निर्धारण के लिए दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को छानबीन समिति की बैठक के संदर्भ में रिव्यू बैठक दिनांक 22 अगस्त 2019 की बैठक में विचार किया गया तथा उन्हें अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया.

(9 ) रिव्यूछानबीन समिति की अनुशंसा के अनुक्रम में आवंटन वर्ष 2003 भाप्रसे अधिकारियों को आदेश क्रमांक ई- 1-317-2018- 5-एक, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से अधिसमय वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2019 से स्वीकृत किया गया है. अतः श्री प्रकाशचन्द्र जांगरे को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्री राजीव शर्मा, भाप्रसे 2003 को भी आदेश क्रमांक ई - 1-317-2018-5-1 , दिनांक 29 दिसम्बर 2018 को अधिसमय वेतनमान दिये जाने की तिथि दिनांक 1 जनवरी 2019 से अधिसमय वेतनमान ( रुपये 37400-67000 +ग्रेड पे 10,000 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion ) प्रदान की गई.

( 10) अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रकाशचन्द्र जांगरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2019 से लेकर अधिसमय वेतमान में वास्तविक रूप से कार्यकार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि के वेतन भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी.

( 11 ) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे , भाप्रसे ( 2003 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपापलन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 1 जनवरी 2019 से अधिसमय वेतनमान में काल्पनिक पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग पदस्थ किया जाता है.

7825 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्र. ई- 1-405-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान

पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (2)

(1)

(3)

(4) 1

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर.

श्री रिशव गुप्ता ( 2014 ) , अपर कलेक्टर , जिला उज्जैन.

2

अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री क्षितिज सिंघल (2014) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर.

भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2019

(3) अवकाशकाल में सुश्री भव्या मित्तल , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री भव्या मित्तल , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-981 - आयएएस- लीव -5-एक. ( 1 ) श्री ऋषव गुप्ता , भाप्रसे , अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 28 दिसम्बर 2019 से 3 जनवरी 2020 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई- 5-1067 - आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री दीपक सक्सेना, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 23 अक्टूबर 2019 तक , सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री दीपक सक्सेना , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री मनोज कुमार ठाकुर, राप्रसे , अपर कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सक्सेना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री दीपक सक्सेना, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज कुमार ठाकुर, राप्रसे कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 5-987 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री भव्या मित्तल , भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को दिनांक 28 दिसम्बर 2019 से 3 जनवरी 2020 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक सक्सेना को अवकाश वेतनं एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री भव्या मित्तल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. ई. - 5-955 - आयएएस - लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नीमच को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2019 द्वारा दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 7 से 15 नवम्बर 2019 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

क्र. ई. - 5-732- आयएएस- लीव-5- एक. -( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 14 से 19 नवम्बर 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

Bhopal , the 25th October 2019

No. E-5-1075 - IAS - Leave - 5 - I .-( 1 ) Sanction is hereby accorded to Shri S. Viswanathan , IAS (2008) Collector , Harda Madhya Pradesh to avail Ex - India earned leave of 07 days from 02nd to 08th November 2019 along with permission to suffix holiday 09th , 10th November 2019 to visit Seoul South Korea .

(2) Shri Lokesh Kumar Ramchandra Jangid, IAS (2014) Chief Executive Officer , Zila Panchayat Harda will hold the additional charge of Collector Distt . Harda during the leave period of Shri S. Viswanathan , IAS .

(3) On return from leave Shri S. Viswanathan is again posted as Collector, Distt . Harda temporarily , until further orders .

(4) Shri Lokesh Kumar Ramchandra Jangid , IAS Chief Executive Officer Zila Panchayat Harda will be relived from the additional charge of Collector Distt . Harda after Shri S. Viswanathan joins the post on return from leave .

(5) During the above leave period Shri S. Viswanathan , shall be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates as he was getting before proceeding on leave .

(6) It is certified that had Shri S. Viswanathan not proceeded on leave , he would have continued on this post .

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 1-429-2019-5- एक.- श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996 ) आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्तप्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर पदस्थ किया जाता है.

(2 ) श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कोअपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे ( 2008 ) , मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( एनएचएम ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्यसेवाएं, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2019

क्र. ई-5-686- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 )- श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस. , सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को दिनांक 4 से 6 नवम्बर 2019 तक WTM London 2019 के आयोजन के अनुक्रम मेंदिनांक 7 से 9 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटनविभाग तथा आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-836 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एम. के.

अग्रवाल , भाप्रसे. , आयुक्त, सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 23दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-841 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 23 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्रीमती आइरिन सिंथिया, भाप्रसे , संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती आइरिन सिंथिया, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्र. ई- 5-1045 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे ( 2016 ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बीना जिला सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 15 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) बीना जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2019

क्र. ई. - 1-432-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

(3) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

1. श्री राजेश बहुगुणा ( 2001 ) कमिश्नर, जबलपुर, संभाग जबलपुर.

2. श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव ( 2001 ) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर.

सचिव , मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय.

क्र. ई-5-479 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 2 से 13 दिसम्बर 2019 कुल बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 14, 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल , भाप्रसे , को कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्र. ई- 5-480- आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे ( 1985 ) , अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लि. एवं विकअ-सह- सदस्य पुनर्वास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को दिनांक 3 अक्टूबर 2019 से 11 अक्टूबर 2019 तक नौ दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणितकिया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डीअवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-927 - आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अढायच, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 2 से 11 नवम्बर 2019 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री प्रवीण सिंह अढायच की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रानी वाटड, राप्रसे , अपर कलेक्टर, जिला सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अढायच को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रवीण सिंह अढायच, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी काकार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रानी वाटड, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अढायच को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अढायच अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-1026- आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग को दिनांक 21 से 31 अक्टूबर 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस . को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-995 - आयएएस- लीव-5 -एक. ( 1 ) श्री अमर सिंह बघेल, आयएएस. , अपर आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर सिंह बघेल , भाप्रसे को स्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त , शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-1051 - आयएएस- लीव -5- एक.-( 1 ) श्री उमेश कुमार , आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2019 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्र. ई - 5-961 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री मयंक अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

7829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-979- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1039- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री सिद्धार्थ जैन , भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को दिनांक 26 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2019 तक बारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिद्धार्थ जैन , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-1090- आयएएस लीव-5-एक.-( 1 ) श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा खनिज साधन विभाग को दिनांक 21 अक्टूबर 2019 से 2 नवम्बर 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-929- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) सुश्री प्रतिभा पाल , आयएएस. , आयुक्त, नगरपालिका निगम, उज्जैन को दिनांक 25 से 30 अक्टूबर 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा पाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त , नगरपालिका निगम, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री प्रतिभा पाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रतिभा पाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-970- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दमोह को दिनांक 13 से 23 नवम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-972- आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री आशीष भार्गव, आयएएस. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान एवं उपसचिव, परिवहन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 द्वारा 21 से 29 अक्टूबर 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया 7830

था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 से 30 अक्टूबर 2019 तक पाँच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई- 5-1026- आयएएस लीव-5-एक.-( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 31 अक्टूबर 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 से 31 अक्टूबर 2019 तक सत्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई- 5-1089 - आयएएस- लीव-5 -एक. ( 1 ) श्री हरि सिंह मीणा, आयएएस, अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 1 से 7 अक्टूबर 2019 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरि सिंह मीणा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हरि सिंह मीणा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरि सिंह मीणा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई -5-1093 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री संजय कुमार मिश्रा, आयएएस, संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन, मुम्बई तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि- प्रोबीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2019 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार मिश्रा, आयएएस , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संयुक्त आवासीय आयुक्त मध्यालोक भवन, मुम्बई तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि-प्रोबीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्रा, आयएएस, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्रा, आयएएस , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्र. ई - 5-1124- आयएएस लीव-5 -एक.-( 1 ) श्री तरूण भटनागर भाप्रसे ( 2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को दिनांक 24 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2019 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण भटनागर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाश काल में श्री तरुण भटनागर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण भटनागर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-1017 - आयएएस- लीव - 5 -एक.-( 1 ) श्री मृणाल मीना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मृणाल मीना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मृणाल मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मृणाल मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक ) .

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 1-166-2014-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा. का. नि. 69 (अ) , दिनांक 28 जनवरी , 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों भाग 1 ]

की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिये निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :-

अध्यक्ष (i ) मुख्य सचिव,

सदस्य (ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर काकोई अधिकारी.

7831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5726-2019- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

नवीन पदस्थापना

सदस्य-सचिव

(iii) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव.

सदस्य (iv) प्रधान सचिव या सचिव, वन

सदस्य (v) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2018 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में अब श्री एम . गोपाल रेड्डी, भाप्रसे, (1985) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन/नर्मदा घाटी विकास विभाग को सदस्य नामांकित किया जाता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अर्चना सोलंकी, उपसचिव " कार्मिक".

भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्र. ई- 5-836- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे. , आयुक्त, सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5648 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के अधीन श्री रितुराज सिंह चौहान , VI ADJ ग्वालियर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर के पद पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

(3) द्वितीय अतिरिक्त 1. श्री अमिताभ मिश्रा , रजिस्ट्रार

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.

(परीक्षा एवं श्रम न्यायालय ) , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 5649-2019- इक्कीस- ब ( एक ) .-( मेरिट क्रमांक 68 ) , राज्य शासन सुश्री आयुषी उपाध्याय पुत्री श्री अरविंद कुमार उपाध्याय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 अक्टूबर , 1995 है.

फा. क्र. 5601-2019- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्रमांक 69 ) , राज्य शासन श्रीमती ज्योत्सना तोमर पत्नि श्री सतेन्द्र तोमर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त, 1984 है.

फा. क्र. 5308-2019-इक्कीस - ब ( एक ). ( मेरिट क्रमांक 76 ) , राज्य शासन सुश्री सृष्टि शर्मा पुत्री श्री महेन्द्र कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

7832

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई , 1993 है.

फा. क्र. 5694-2019 - इक्कीस - ब ( एक ) .-(मेरिट क्रमांक 79 ) , राज्य शासन श्री अमोल सांधी पुत्र श्री आलोक सांघी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 27 मार्च, 1992 है.

फा. क्र. 5500-2019- इक्कीस- ब ( एक) . ( मेरिट क्रमांक 81 ) , राज्य शासन श्री विजिताश्व पुष्कर पुत्र श्री वेद प्रकाश पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुजफ्फरपुर ( बिहार ) है. उसकी जन्मतिथि 16 मार्च, 1992 है.

फा. क्र. 5600-2019- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्रमांक 88 ) , राज्य शासन श्री अंकित भुजंग पुत्र स्व. श्री मुकेश भुजंग को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 12 नवम्बर, 1991 है.

फा. क्र. 5608-2019-इक्कीस-ब ( एक) . ( मेरिट क्रमांक 90 ) , राज्य शासन सुश्री शालिनी मिश्रा पुत्री श्री अजय प्रकाश मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला राजगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई , 1993 है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2019

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5182-2019- इक्कीस - ब ( एक) .-(मेरिट क्रमांक 05 ) , राज्य शासन सुश्री श्रुति जैन पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 7 सितम्बर , 1993 है.

फा. क्र. 5450-2019- इक्कीस- ब ( एक ) .-(मेरिट क्रमांक 84 ) , राज्य शासन सुश्री मनदीप कौर सेहमी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह सेहमी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अजमेर ( राजस्थान ) है. उसकी जन्मतिथि 3 मई , 1994 है.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5491-2019-इक्कीस - ब ( एक ).-(मेरिट क्रमांक 89 ) , राज्य शासन सुश्री स्निग्धा पाठक पुत्री श्री शशिभूषण पाठक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाँसी ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 दिसम्बर , 1994 है.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5785-2019- इक्कीस ब ( एक) . ( मेरिट क्रमांक 36 ) , राज्य शासन सुश्री प्राची श्रीवास्तव पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 25 मार्च , 1995 है.

भाग 1 ]

फा. क्र. 5502-2019-इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्रमांक 71 ) , राज्य शासन सुश्री चेतना रूसिया पुत्री श्री राकेश रूसिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 1993 है.

फा. क्र.5654-2019-इक्कीस - ब ( एक) .-( मेरिट क्रमांक 46 ) , राज्य शासन सुश्री नेहा उपाध्याय पुत्री श्री राजेन्द्र उपाध्याय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खण्डवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 9 अक्टूबर , 1991 है.

फा. क्र. 5689-2019- इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्रमांक 95 ) , राज्य शासन श्री अभिषेक साहू पुत्र श्री सीताराम साहू को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर , 1984 है.

फा. क्र.5741-2019- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्रमांक 98 ) , राज्यशासन सुश्री पारूल चौकसे पुत्री स्व. डॉ. प्रमोद चौकसे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 12अक्टूबर , 1992 है.

शुद्धि पत्र

फाईल क्र. 3 (ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक) .-5101 श्री राहुल सिंह पुत्र श्री कनिष्क कुमार सिंह को जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2019 के द्वितीय पैरा में अंकित " यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये

7833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा के स्थान पर Hon'ble the Supreme Court द्वारा W.P. (S) . (CIVIL) NO (S) . 1049/2018 (Rahul Singh Vs. High Court of M. P. & Anr .) में पारित आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2019 के अध्याधीन है. पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-16-18-2018- बी- ग्यारह.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में निम्नानुसार संशोधन/नवीन शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है कि:-

1. वृहद श्रेणी की इकाईयों को नीति के प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण हेतु किये गये व्यय की 100 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5.00 लाख की प्रतिपूर्ति. यह प्रतिपूर्ति मात्र उन पेटेंट/ आईपीआर पर लागू होगी, जिन्हें प्रदेश में दर्ज किया गया हो.

2. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.3 अनुसार यंत्र एवं संयंत्र की परिभाषा:-

" वित्तीय सहायता/प्रोत्साहनों की पात्रता के प्रयोजन हेतु यंत्र एवं संयंत्र का अर्थ है संयंत्र और मशीनरी , भवन और शेड , तथा एनएबीएल ( Notional Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories ) से अधिमान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा जांच प्रयोगशालाओं में किया गया निवेश किन्तु इसमें भूमि और रिहायसी इकाईयों (Dwelling Units ) में किया गया निवेश सम्मिलित नहीं होगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिमान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणीकरण एवं जांच प्रयोगशालाओं में किये गये वास्तविक निवेश का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 50.00 लाख जो भी कम हो , को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहनों की पात्रता के प्रयोजन हेतु यंत्र एवं संयंत्र अन्तर्गत परिभाषित किया जावे".

3. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 8 में संशोधन करते हुए विनिर्माण इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों , स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण 7834

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 25.00 लाख की सहायता के स्थान पर 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1.00 करोड़ की सहायता दी जावे .

4. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.11.5 में संशोधन करते हुए एपरेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 50.00 लाख की सहायता दी जावे .

5. फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाईयों को नीति अन्तर्गत सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उत्पादन दिनांक से दो वर्ष तक स्लेक पीरियड की सुविधा प्रदान करना- फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाईयों को नियामक अनुमतियों को प्राप्त करने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 02 वर्ष को स्लेक पीरियड के रूप में मान्य किया जावे, इस प्रावधान में सहायता की अवधि यथावत 07 वर्ष शर्तों के अध्याधीन ही रहेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

अधि. क्र. 28-एफ- 1-36-2019-अठारह- 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित नगरपालिका परिषद् बैतूल, जिला बैतूल एवं नगरपालिका परिषद् सेंधवा, जिला बड़वानी में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-

स. क्र.

क्र.

जिले का नाम

नगरपालिका परिषद् का नाम (2)

(1)

(3)

(4) 1

1

बैतूल बैतूल

2

सेंधवा 2

बड़वानी

क्र.

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता (6)

(5)

1

श्री गिरीश झाम पिता श्री सुरेश झाम, पता थाना गंज, तहसील बैतूल , जिला बैतूल .

2

श्री उमाशंकर दीवान पिता धन्नू दीवाना, पता शास्त्री वार्ड बैतूल , थाना बैतूल, बैतूल.

3 श्री यशवंत मुन्ना मानकर पिता श्री मुन्ना मानकर, पता टिकारी बैतूल, थाना बैतूल, बैतूल.

4 श्री सुभाष पांडे पिता श्री प्रेम मोहन पांडे, पता थाना बैतूल, बैतूल.

1

श्री मंसुर शेख पिता श्री अब्दुल शेख, पता नया बस स्टेण्ड, वार्ड क्रमांक 02, सेंधवा, जिला बड़वानी.

2 श्रीमती इशरत खान पति श्री मासूम खान , पता मोतीबाग गली नम्बर 02 , वार्ड नम्बर 14, सेंधवा, जिला बड़वानी .

3 श्रीमती निशा चौहान पति श्री जितेन्द्र चौहान, पता 69, इंदिरा कॉलोनी , वार्ड नम्बर 02 , सेंधवा , जिला बड़वानी.

7835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

अधि. क्र. 26 - एफ-1-36-2019 -अठारह - 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए . राज्य शासन , एतद्वारा , निम्नलिखित नगरपालिका परिषद्, राघौगढ, जिला गुना में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-

जिले का नाम

क्र.

स. क्र.

क्र.

नगरपालिका परिषद्

का नाम

(4) (1)

(2)

(3)

राघौगढ

1

1

गुना

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता

(6)

(5)

1

श्रीमती हेमलता उपाध्याय पति श्री विनोद उपाध्याय, पता बी-533 एन.एफ.एन. टाउनशिप विजयपुर जिला गुना.

अधि. क्र. 27-एफ-1-38-2019- अठारह 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. राज्य शासन , एतद्वारा , निम्नलिखित नगर परिषद् जावद, जिला नीमच एवं नगर परिषद् बैतूल बाजार व आठनेर, जिला बैतूल में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हैं:-

जिले का नाम

क्र.

स. क्र.

क्र.

नगरपालिका परिषद्

का नाम

(3)

(4) (1)

(2)

1

जावद 1.

नीमच

1

2.

बैतूल बाजार बैतूल

2

आठनेर नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता

(6)

(5)

1

श्री नवीन टोंग्या पिता श्री सुरेश चन्द्र टोंग्या , पता वार्ड नम्बर 11 जावद, जिला नीमच.

2

श्री उंकारलाल पिता श्री लक्ष्मीचंद धाकड, पता वार्ड नम्बर 15 जावद.

1 श्री अर्जुन वर्मा पिता श्री गणेश प्रसाद, पता बैतूल बाजार थाना , बैतूल बाजार.

2

श्री कृष्ण कुमार पिता श्री ब्रज लाल , पता बैतूल बाजार थाना, बैतूल बाजार.

1 श्री प्रमोद खांडवे पिता श्री शेकोराव, पता आठनेर थाना आठनेर, बैतूल.

2 श्री जितेन्द्र तेलकर पिता श्री शिव किशोर, पता आठनेर थाना आठनेर, बैतूल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

7836

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 30 अक्टूबर 2019

क्रमांक 594- भू.अ. - 1- सीएसटी- 2019.- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , सीधी के पत्र क्रमांक 5845/जि.पं. /शिकायत/ 2019, दिनांक 17 जून 2019 के प्रस्तावानुसार रीवा सीधी, सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम चंदवाही तहसील बहरी के भू- अर्जन प्रकरण में जिन भूमि नंबर में भवन दर्ज नहीं है. उन भूमियों में भवन निर्मित होने का प्रतिकर राशि/मुआवजा भुगतान हेतु कूटरचित मूल्यांकन किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है. अतः प्रपत्र 10 में यथावर्णित भूमि स्वामियों के भवनों का मौका निरीक्षण कर मूल्यांकन करने हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:-

1. श्री डी. पी. वर्मन, अपर कलेक्टर सीधी.

2. श्री आर. डी. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, महान नहर, सीधी.

3.

श्री हिमान्शु तिवारी , कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग , सीधी.

4. श्री आर. के. मिश्रा, उपयंत्री लोक निर्माण, विभाग सीधी.

(2 ) उपरोक्तानुसार जांच एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी मौके पर जाकर प्रत्येक भवनों का मौका मुआयना कर मूल्यांकन करेंगे तथा तकनीकी प्रशासनिक बिन्दुओं पर मौके पर एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर पाई गई स्थिति अनुसार मूल्यांकन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे. निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को सुसंगत अभिलेख एवं जानकारी भू- अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय, सीधी द्वारा उपलब्ध कराई जाय. अनियमितता हेतु जवाबदार प्रत्येक तकनीकी अधिकारियों का नाम , पदनाम , सेवा श्रेणी तथा वर्तमान पदस्थापना का विवरण प्रतिवेदन में उल्लिखित किया जाय.

आर. के. चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1-5-19- रा.स. यू.ए. - 1-3142.- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 19 सन् 2011 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई हैः-

समिति के अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1 प्रो. राकेश कपूर

निदेशक,

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साईंस , लखनऊ (उ. प्र. ) .

समिति के सदस्य

2 प्रमुख सचिव,

राज्य सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नाम निर्देशित.

म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग ,

भोपाल.

7837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

समिति के सदस्य

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित

3 प्रो. शील सिंधु पाण्डेय, प्रोफेसर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन ) .

(2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. राकेश कपूर, निदेशक को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, मनोहर दुबे, राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल राजभवन , भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. एफ 49-1 - रा.स. - यू.ए. - 5-2016.- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी अधिनियम की धारा 27 ( 2 ) ( 7 ) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, बी. 17/4, बंसत बिहार कॉलोनी, उज्जैन को राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत करते हैं.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार, अभय वर्मा, राज्यपाल के उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2019

कमांक 5719 / 21 - ब(दो) / 2019 विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39 ) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नामांकित करता है ।

No. 5719 /21 - B (II ) , /2019In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) asamended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act , 1994 (No. 59 of 1994) theGovernor of Madhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sanjay Yadav, Judge , Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal ServicesAuthority with immediate effect .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

7838

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur , the 17th October 2019

No. A-3117 - II - 15-50-87 Pt . VIII . Pursuant to the order dated 13th August 2012 passed in the matter of Shramik Adivasi Sangthan Vs. State of M. P. & Others SLP to Appeal Civil No. 15115/2011 directing constitution of District Level Grievance Redressal Authority for district Betul , Harda & Khandwa & in view of the Notification of the State Government , Depertment's of Home no . 21-225-2011 - B ( 1 ) -II , dated 29 August 2012 Hon'ble the Acting Chief Justice hereby nominates Chairperson of District Level Grievance Authority, as under:-

Name of Name of Retired District Judge/ Additional District Judge (3)

S. No. (1).

Disctirct (2)

Betul

1

Shri Praveen Shah Retd . District Judge R/ o - Shah Niwas , Shukrawari Bazar, Seoni , M. P. Mob . No. 9425080508 .

Jabalpur, the 6th November 2019 No. C- 4682- II - 15-50-87 - V.- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 ( No. 39 of 1987 ) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994) , Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates Hon'ble Shri Justice Sujoy Paul , Judge of High Court of Madhya Pradesh , Principal Seat Jabalpur , as Chairman of the High Court Legal Services Committee , with immediate effect .

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice , RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. A- 3287- दो-2-41-2019.- श्री धीरेन्द्र सिंह, फेकल्टिमेंबर (सीनियर) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह , फेकल्टि मेंबर ( सीनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टि मेंबर ( सीनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 3289- दो- 3-16-2007 .-श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 6926-दो- 2-51-2018 .- श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 8 सितम्बर 2016 से दिनांक 7 सितम्बर 2018 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

क्र. D -6692- दो-2-75-2018 .- श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) -19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. B-5409-दो- 2-43-19.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल वर्तमान में पच्चीसवें अपर जिला न्यायाधीश , इंदौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 26 से 25 सितम्बर 2018 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. B- 5411- दो-2-9-2012 .- श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2019 तक के अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. D-6740- दो- 2-18-2016 .- श्री जी. एस . सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 31 अगस्त 2019 का, दिनांक 4 सितम्बर 2019 का, दिनांक 7 सितम्बर 2019 का, दिनांक 11 सितम्बर 2019 का, दिनांक 14 सितम्बर 2019 का तथा दिनांक 18 सितम्बर 2019 का कुल छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

7839 क्र. D-6742-दो- 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी. दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर. कार्यरत रहते.

क्र. D-6744- दो- 2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 18 अक्टूबर 2019 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6746- दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 14 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6748-दो-2-50-2017 .-श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 14 से 16 अक्टूबर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

7840

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2019

क्र. B- 5467-दो-2-32-2014 .- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6768- दो- 2-48-2016 .- श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 25 से 26 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6770-दो-2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D -6772- दो - 2-8-2012 .- श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 6714-दो-2-14-2014.- श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6776-दो-2-47-2018 .- श्री संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 11 से 27 नवम्बर 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार सरैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

क्र. D - 6778- दो - 2-26-2010.-श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6780- दो-2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजकि अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 6782- दो - 2-50-2018.-डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

7841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. B- 5562- दो - 2-45-2019.-श्री बी. के . द्विवेदी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 5566- दो-2-3-2019.- श्री आर. पी. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 2 से 13 दिसम्बर 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतें .

क्र. D-6918-दो- 2-17-2015.- श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6920-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 26 से 30 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

7842

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6922-दो- 2-86-2018.- श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 19 से 23 नवम्बर 2019 तक पांच दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . के. सिन्हा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6928- दो- 2-72-2018 .- श्री अनिल कुमार अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , हरदा को दिनांक 6 से 17 दिसम्बर 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 6930-दो- 2-67-2018 .-श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

[भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस . दीक्षित, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6935-दो- 2-65-2018 .- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीधी को दिनांक 20 से 23 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ..

क्र. D- 6937- दो-2-53-2014.-श्री के. पी . सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 31 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6939-दो- 2-60-2010.- श्री विमल प्रकाश शुक्ला, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , वृत्त- ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

7843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2019

क्र. 1217- गोपनीय - 2019- II -3-1-2019.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एतद्वारा निम्न तालिका के स्तंभ दो में दर्शित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तंभ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) ( यथा संशोधित ) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं ( वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) ( यथा संशोधित ) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत, उन्हें वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- I ) ए.सी.जे.एम./ सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड प्रदान करने के पश्चात्, उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग में और पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-I ) ए.सी.जे.एम. सी.जे.एम. द्वितीय ए.सी.पी. ग्रेड [ Senior Civil Judge (Grade - I) ACJM/ CJM II ACP Grade ] वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- प्रदान करता है: -

सारणी

क्र०

अधिकारी का नाम

वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-1) ए ०सी०जे ० एम० / सी०जे ०एम० द्वितीय ए० सी०पी० ग्रेड [Senior Civil Judge ( Grade-l ) ACJM /CJM II ACP Grade] वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- प्रदान किये जाने का दिनांक

2

1

3

1. कु० सुनीता सिरिल बारलो,

03rd September 2008 to 03rd September 2012 तत्कालीन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (दिनांक 31.05.2014 को अधिवार्षिकीय. आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त)

Jabalpur , the 7th November 2019

No. B - 5500-1-7-3-2019 (Part - I) . It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh During the Year 2020.

Summer Vacation: From 18th May 2020 to 12th June , 2020

Winter Vacation : From 23rd December 2020 to 31st December, 2020 .

Name of Holidays

Sr. No.

Days of Week

Dates as per Gregorian Calendar

01.01.2020

1. New Year Holidays

Wednesday

02.01.2020

Thursday

03.01.2020

Friday

15.01.2020

2. Makar Sankranti

Wednesday

21.02.2020

3. Mahashivratri

Friday

09.03.2020

Monday 4. Holi Holidays.

10.03.2020

Tuesday

11.03.2020

Wednesday

25.03.2020

5. Gudi Padwa/Chaitichand

Wednesday 6. Ramnavmi

02.04.2020.

Thursday 7844

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2019

7. Mahaveer Jayanti

8. Good Friday

9. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi 10. Buddh Purnima

11. Id -Ul - Fitar

12. Id - Ul - Zuha

13. Raksha Bandhan

14. Janmashtmi

15. Ganesh Chaturthi

16. Sarv Pitra Moksha Amavasya 17. Gandhi Jayanti

18. Mahanavmi / Mahaastmi Dussehra

(25-10-2020 Sunday)

19. Id -milad un -Nabi

20. Deepawali (14-11-2020 Saturday)

21. Gurunanak Jayanti

22. Christmas Day

Total : 34 Days

NOTES : -

[भाग 1 06.04.2020

Monday

10.04.2020

Friday

13.04.2020

Monday

14.04.2020

Tuesday

07.05.2020

Thursday

25.05.2020

Monday

01.08.2020

Saturday

03.08.2020

Monday

12.08.2020

Wednesday

22.08.2020

Saturday

17.09.2020

Thursday

02.10.2020

Friday

24.10.2020

Saturday

26.10.2020

Monday

27.10.2020

Tuesday

28.10.2020

Wednesday

29.10.2020

Thursday

30.10.2020

Friday

12.11.2020

Thursday

13.11.2020

Friday

16.11.2020

Monday

17.11.2020

Tuesday

30.11.2020

Monday

25.12.2020

Friday

1. Republic Day dated 26.01.2020 , Moharrum dated 30.08.2020 , falls on Sunday & Independence Day dated 15.08.2020 , fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 11th & 18th January , 8th & 15th February , 14th & 21st March, 11th & 18th April , 9th & 16th May, 13th & 20th June , 11th & 18th July, 8th & 15th August , 12th & 19th September, 10th & 17th October , 14th & 21st November , 12th & 19th December will be closed Saturdays of High Court .

3. Saturdays falling on 29th February , 28th March, 27th June and 29th August, 2020 shall be Court Working days . Rest of Saturdays will be non-working Saturdays of High Court .

4. Summer Vacation of High Court shall be from 18th May 2020 to 12th June , 2020 and Winter Vacation from 23rd December 2020 to 31st December , 2020 .

5. The holidays in respect of Id-ul-Fitar , Id- ul -Zuha, Moharrum and Id - milad un- Nabi are subject to change depending upon the visibility ofmoon.

By order of the High Court , RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .

7845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

भाग 1 ]

29

26 27

3031

27

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2128

24

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16

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19

12

1118.2:5

1926

12

14

1320

W

10

15

162330

1320

15

14

AUGUST

APRIL

/18

DECEMBER

8

4

6)1320

8

②9

9

3)

(5

56

(10

4

3

31

6789102

(30)

12345

30

30 31

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22(29 2 23 24 25 26 27 28

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22

19

15 18

15 1623

132027

14

19

1825

21

JULY

MARCH

NOVEMBER

1017

9(16

11

91623

14

13

12

101724

13

12

815

11 56789

6 7

2

1234

2345

31

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234567

29 ३०

26 28

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19

18

16(23

21

2022

12

1825

1623

152229

2027

17

13

11

101724

111825

FORTHEYEAR2020

(9)

OCTOBER

FEBRUARY

JUNE

815

⑦14

4

3

345678 78910123 4567880

123456

30

30

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30

28

CALENDAROFHIGHCOURTOFMADHYAPRADESH,JABALPUR

25

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20

18 21

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2431

17

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1926

1724

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152229

1623

14

121926

11

1421

16

121926

15

10

18 78

SEPTEMBER

MAY

JANUARY

14 15 456 1623

8 9

7

6132027

4 5

9

5 6132027

8

10

7

12

3

(6)13

4

1 2 3 5

1 2

+

Vacation

Sundays&Holidays

31

ClosedSaturdayforRegistry

CourtworkingSaturdays

WED.

MON.

Days

SUN.

THU.

TUE.

SAT.

MON.

WED.

Days

SAT.

THU.

WED.

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SUN.

TUE.

Days

THU.

FRI.

SAT.

TUE.

SUN.

FRI.

FRI.

Δ [ भाग 1 7846

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2019

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 15/16 अक्टूबर 2019

क्र. 402-दो- 16-8-15.- श्री रमेश चन्द्र चौरसिया, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस- ब( एक )-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब(एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री रमेश चन्द्र चौरसिया को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2019 को ( शेष संचित अर्जित अवकाश 234 एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश 232 दिवस के आधार पर ) निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 234 66 योग 300

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 234 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii)

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान= -

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता 30 X 66

जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-11-22.47.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-11-22.47.Ordinary.