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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 466 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 27 नवम्बर 2019- अग्रहायण 6 , शक 1941
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्र. एफ 2702-3047-2019- ई- चार. दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) की धारा 7 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा , तत्काल प्रभाव से, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त को उनके अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, धारा 30 के प्रावधानों को छोड़कर , सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज गोविल , प्रमुख सचिव.
931 932
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2019
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्रमांक एफ 2703-3047-2019 -ई - चार.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2702-3047-2019 -ई - चार, भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज गोविल , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 27th November 2019
No. F 2702-3047-2019 - E- IV. In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act , 2019 (No. 21 of 2019) , the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioners in the State as Competent Authority within their jurisdiction for the purposes of the said Act, except for section 30 of theAct.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MANOJ GOVIL , Principal Secy .
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्र. एफ 2704-3047-2019- ई- चार. दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) की धारा 7 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा तत्काल प्रभाव से , भारसाधक सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन को इस अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज गोविल , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्रमांक एफ 2705-3047-2019 - ई - चार.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2704-3047-2019 - ई - चार , भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज गोविल , प्रमुख सचिव.
932( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 नवम्बर 2019
Bhopal , the 27th November 2019
No. F 2704-3047-2019 -E - IV. In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act , 2019 (No. 21 of 2019) , the State Government , hereby, appoints In - charge Secretary to the Government ofMadhya Pradesh in the Home Department as Competent Authority for the purposes ofsection 30 of the said Act .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MANOJ GOVIL , Principal Secy.
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्र. एफ 2700-3047-2019-ई- चार. दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा तत्काल प्रभाव से, सक्षम प्राधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सहायता करने के लिये प्रत्येक जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर्स को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज गोविल , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्रमांक एफ 2701-3047-2019-ई - चार. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2700-3047-2019 - ई - चार, भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज गोविल , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 27th November 2019
No. F 2700-3047-2019 - E- IV. In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019) , the State Government , hereby, appoints Additional Collectors within their respective jurisdictions to assist the Competent Authority in discharging its functions for thepurposes of the said Act.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MANOJ GOVIL , Principal Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019 .