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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 467]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2019- अग्रहायण 7, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्रमांक एफ बी-1-38-2019-2- पांच ( 22 ) .-विदेशी मदिरा नियम , 1996 के नियम 8 के उप - नियम ( 1 ) के खण्ड ( ग ग ) के साथ पठित आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए ज्ञापन क्रमांक 6 - ब- 2 - लायसेंस - 2019-1745 , दिनांक 29 जुलाई 2019 के खण्ड ( तीन ) के उप-खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नानुसार रिसोर्ट बार अनुज्ञप्ति ( एफ. एल. -3- क) प्रदान करती है, अर्थात्:-
(एक) हैरीटेज पर्यटन क्षेत्र- सांची, भीम बैठका, खजुराहो, माण्डू एवं ओरछा
(दो) धार्मिक पर्यटन क्षेत्र- मैहर एवं चित्रकूट
(तीन) प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र- पचमढ़ी , तामिया, पातालकोट एवं उदयनिरि
(चार) पर्यटन विभाग द्वारा जल पर्यटन हेतु अधिसूचित बांध एवं जलाशय क्षेत्र में स्थापित रिसोर्ट.- गांधी सागर ( मंदसौर ) , तवा बांध ( होशंगाबाद ) , बाणसागर बांध ( रीवा ) , मणीखेड़ा, चॉदपाठा बांध ( शिवपुरी ) , गंगउ बांध ( पन्ना ) , मान बांध ( धार ) , जोबट फाटा बांध ( अलीराजपुर ) , गोविन्दगढ़ जलाशय ( रीवा ) , माचागोरा बांध ( छिन्दवाड़ा ) , सॉपना बांध ( बैतूल ) एवं धोलाबड जलाशय ( रतलाम) .
2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी , उपसचिव.
933 934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2019
भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्र. बी- 1-38-2019-2- पांच ( 22 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी- 1-38-2019-2- पांच ( 22 ) , दिनांक 27 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 27th November 2019
No. F -B - 1-38-2019-2- V- (22) . In exercise of the powers conferred by clause ( cc) of sub- rule ( 1 ) of rule 8 of Foreign Liquor Rules , 1996 read with sub - clause ( kha) of clause ( iii ) of memorandum No.6-B - 2 - license- 2019-1745 , dated 29 July 2019 issued by the Excise Commissioner , the State Government hereby , grants Resort Bar License (F. L. - 3 -A) as under :-
(i) Heritage Tourist Area-Sanchi , Bhim Betika , Khajuraho , Mandu and Orchha.
(ii) Religious Tourist area-Maihar and Chitrakoot .
(iii) Natural Tourism Area- Pachmarhi , Tamia , Patalkot and Udayagiri .
(iv) Resorts set up in the dams and water area notified by the Tourism Department for water tourism.- Gandhi Sagar ( Mandasaur ) , Tawa Dam ( Hoshangabad) , Bansagar Dam (Rewa ) , Manikheda , Chandapatha Dam ( Shivpuri ) , Gangau Dam (Panna ), Maan Dam (Dhar ) , Jobat Phata Dam (Alirajpur) , Govindgarh reservoir (Rewa ) , Machagora Dam (Chhindwara) , Saapna Dam (Betul ) and Dholabad Reservoir ( Ratlam) .
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.