इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 469 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019-अग्रहायण 8, शक 1941
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्रमांक एफ- 5-2-2019 - पन्द्रह - 1 - बी. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-2-2010 - पन्द्रह - 1- बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में,-
(1) अनुक्रमांक 4 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-
"8. डिण्डोरी । " ।
(2) अनुक्रमांक 6 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 6 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं , अर्थात्ः-
"7. आगर मालवा । " ।
(3) अनुक्रमांक 7 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं , अर्थात्ः-
"6. निवाड़ी । " ।
(4) अनुक्रमांक 9 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज सिन्हा, उपसचिव.
937 938
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2019
Bhopal , the 27th November 2019
' No F 5-2/2019/XV - 1 -B :: In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 3 of the Madhya Pradesh Co- operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961 ) , the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No.F - 5-2-2010 - XV - 1 - B dated 23rd October, 2010 namely: -
AMENDMENTS
In the said notification, in the table, -
(1) in serial number 4, in column (4 ) , after serial number 7, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely: - "8. Dindori.".
(2) in serial number 6, in column (4) , after serial number 6 , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely : - " 7. AgarMalwa. " .
(3) in serial number 7, in column (4) , after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely: - "6. Niwari . " .
(4) in serial number 9, in column (4) , serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MANOJ SINHA , Dy. Secy .
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्रमांक एफ- 5-2-2019 - पन्द्रह - 1 - सी. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-1-99- पन्द्रह- 1 -सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (5) में, अनुक्रमांक 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-
"40. आगर मालवा
41. निवाड़ी "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज सिन्हा, उपसचिव.
938 ( 1) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2019
Bhopal , the 27th November 2019
No F 5-2 /2019 /XV- 1 - C :: In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 3 of the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961 ) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this department's Notification No.F- 5-1-99 -XV- 1 - Cdated 26th July , 1999 namely: -
AMENDMENT
In the said notification, in the first Schedule , in column (5) against serial number 1 , after serial number 39 and entry relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added , namely: -
"40. AGAR MALWA
41. NIWARI "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MANOJ SINHA , Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.