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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 474]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 15, शक 1941
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
क्र. एफ- 22-254-2019- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 के अनुसार प्रदर्श' अ ' में वर्णित निर्धारित संख्या में एवं निर्धारित समय - सीमा के दौरान समस्त प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उद्ग्रहणीय मासिक अथवा तिमाही अथवा जीवनकाल कर की दर को जीवनकाल कर के रूप में मोटरयान कर जमा करने की दशा में आंशिक छूट प्रदान करती है तथा यान के मानक मूल्य का 1 प्रतिशत जीवनकाल कर नियत करती है:-
सारणी-' अ'
क्र.
इलेक्ट्रिकवाहन की श्रेणी
(1)
(2)
छूट प्राप्त कुल वाहन ( प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर या पांच वर्षों तक जो भी पहले हो) (3)
1. दो पहिया ( अधिकतम 250 वॉट)
15,000
2. शेयर्ड ई - रिक्शा
5,000
ऑटो रिक्शा
5,000
3.
4.
2,000
माल वाहन (तीन पहिया)
5.
कार
6,000
बस
6.
1,500
947 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
948
No. F- 22-254-2019- VIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 (No. 25 of 1991 ) , the State Government, hereby , in accordance with the Electric Vehicle Policy - 2019 partially exempts all types of Electric Vehicles in the prescribed number and during the specified time limit as shown in Table ' A' , from the monthly or quarterly or lifetime tax under sub - section (1) of Section 3 of the said Act, and in case of submission of lifetime tax fixes the lifetime tax as 1 percent of the standard cost of the vehicle :-
TABLE ' A'
S.No. Electric Vehicle Category type (2)
Total Vehicle exempted (on first come first serve basis or up - to 5 years whichever is earlier (3)
(1)
1.
15,000
Two -wheelers (Maximum 250 watt)
2.
Shared E -Rickshaws
5,000
5,000
3. Auto Rickshaws
4.
2,000
Goods Carriers ( 3 Wheeler )
6,000
5. Car
1,500
6. Buses
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
क्र. एफ- 22-254-2019- आठ. मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 65 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ज ) के साथ पठित मोटरयान नियम , 1994 के नियम 52 के उपनियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुये , मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 52 के उपनियम ( 2 ) के तहत् राज्य सरकार, एतद्वारा , इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 के अनुसार समस्त प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रदर्श ' ब ' में निर्धारित संख्या में एवं निर्धारित समय - सीमा के दौरान उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये निर्धारित फीस से शत- प्रतिशत छूट प्रदान करती है:-
सारणी-' अ'
क्र.
इलेक्ट्रिक वाहन की श्रेणी
छूट प्राप्त कुल वाहन ( प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर या पांच वर्षों तक जो भी पहले हो ) (3)
(2)
(1)
1.
22,500
दो पहिया ( अधिकतम 250 वॉट)
2.
7,500
शेयर्ड ई-रिक्शा
3.
7,500
ऑटोरिक्शा
4. माल वाहन (तीन पहिया)
3,000
कार
5.
9,000
2,250
6.
बस 948 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
No. F -22-254-2019 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) ( h ) of Section 65 of the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988 ) , read with sub - rule (2) of rule 52 of motor vehicle rule, 1994, the State Government , hereby , in accordance with the Electric Vehicle Policy -2019 , for the registration of all types of Electric Vehicles in the prescribed number and during the specified time limit as shown in Table ' B ' , provides 100 percent exemption in prescribed registration fees under chapter IV of the said Act :-
TABLE ' B '
Total Vehicle exempted ( on first come first serve basis or up - to 5 years whichever is earlier (3)
S.No. Electric Vehicle Category type (2)
(1)
22,500
1. Two-wheelers (Maximum 250 watt)
7,500
2 .
Shared E-Rickshaws
7,500
3. Auto Rickshaws
3,000
4. Goods Carriers (3 Wheeler)
9,000
5. Car
2,250
6. Buses
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एन . मिश्रा, प्रमुख सचिव.
नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.