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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 49, Part Part 1, 06 December 2019

Published 06 December 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-12-06.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 15 , शक 1941

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019

क्र. ई- 1-399-2019-5- एक.- श्री राहुल जैन , भाप्रसे ( 2005 ) , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सेवाएं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केन्द्रीय राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय , नई दिल्ली के निज सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा राज्यमंत्री जी के कार्यकाल अवधि के को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री जैन राज्यमंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

क्र. ई- 1-399-2019-5- एक.- श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई. - 1-434-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए

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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1 गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र. ई. - 1-436-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना

तालिका

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

क्र.

नवीन पदस्थापना 1 श्रीमती ऊषा परमार, (2011 )

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

(1)

(2)

(3) अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ,

भोपाल.

1 श्री डी. पी. आहूजा ( 1996 ) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.

2 सुश्री सलोनी सिडाना (2014 ) , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.

आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

अपरमिशन संचालक, राष्ट्रीयस्वास्थ्यमिशन, भोपाल.

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2019

आयुक्त, वाणिज्यिकर इन्दौर.

2 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ( 1997 ) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

क्र. ई- 1-429-2019-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2019 की कण्डिका 1 जिसके द्वारा श्री नीतेश कुमार व्यास , भाप्रसे ( 1996 ) आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 1-437-2019-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02 नवम्बर 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 1 पर अंकित श्री पी. नरहरि, भाप्रसे ( 2001 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग पदस्थ किया गया है , को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 1-437-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1 श्री पी. नरहरि ( 2001 ) ,

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त

मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

जनसंपर्क तथा आयुक्त नगरीय

प्रशासन एवं विकास ( अतिरिक्त

प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

(4) 2

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

संचालक जनसंपर्क, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक, संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम.

श्री विकास नरवाल ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.

3

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.

श्री चंद्रमौली शुक्ला (2011 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ.- सह-विशेष परियोजनाएं.

4

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.

श्री कुमार पुरूषोत्तम (2012), प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.

क्र. ई- 1-438-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (1)

1

(3) आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.

श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव ( 2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय.

2

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा आयुक्त-सह -संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश ( अतिरिक्त प्रभार) .

संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

3

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- संचालक मण्डी, मध्यप्रदेश .

श्री अनय द्विवेदी ( 2010 ) , अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.

( 2) उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल , भाप्रसे ( 2003 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री अनय द्विवेदी द्वारा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड - सह - संचालक मण्डी, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे ( 2004 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- आयुक्त मण्डी, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त मण्डी, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2019 क्र. ई- 5-774- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार , आयएएस . , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई- 5-523- आयएएस - लीव -5- एक.-( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग को दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 09 एवं 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का प्रभार श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर, उज्जैन कोअपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे , विकअ- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशांक मिश्रा , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्तहोंगे.

(4) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2019 क्र. ई- 5-1037 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री आशीष तिवारी, आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) कोलारस जिला शिवपुरी को दिनांक 6 से 13 दिसम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई - 5-768- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 18 से 25 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष तिवारी , भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) कोलारस , जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष तिवारी , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष तिवारी , आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2019

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-442-2019-5-एक. श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग भी घोषित किया जाता है .

क्र. ई- 5-872- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 15 से 21 नवम्बर 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7937 (2) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(2012) प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के पद पर किए गए स्थानांतरण को राज्य शासन एतद्वारा निरस्त करता है. उक्त अधिकारी पूर्ववत् अपने पद पर यथावत् पदस्थ रहेंगे.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-445-2019-5- एक.- भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-35-2019 - AIS (I) , दिनांक 1 नवम्बर 2019 द्वारा श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे ( ए.एम. 1995) को भाप्रसे के असम मेघालय संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्ष के लिए सेवाएं सौंपी गई हैं, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रतीक हजेला द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे ( 2008 ) मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( एन.एच.एम. ) तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई- 5-1045- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्री किरोड़ीलाल मीना, भाप्रसे (2016 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) बीना, जिला सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश न्यूजीलेण्ड यात्रा पर जाने हेतु सम्मिलित है ) स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई- 1-446-2019-5- एक.- श्री नरेश पाल कुमार, भाप्रसे (2002 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन भोपाल पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री नरेश पाल कुमार द्वारा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई - 5-532- आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2019 एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई - 1-437-2019-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 2 , 3 एवं 4 पर उल्लेखित भाप्रसे अधिकारियों क्रमशः श्री विकास नरवाल (2008 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर को संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम , श्री चंद्रमोली शुक्ला ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ. सह- विशेष परियोजनाएं को प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर तथा श्री कुमार पुरूषोत्तम

(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, 7938

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1 स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 2) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला उमरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(4) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अंकित अस्थाना , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) अवकाशकाल में श्री स्वरोचिष सोमवंशी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहीं.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वरोचिष सोमवंशी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-900- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस. , आयुक्त, सागर संभाग , सागर को दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. ( जिसमें दिनांक 24 से 28 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश निजी यात्रा पर दुबई भ्रमण सम्मिलित है ) स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई -5-942- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएएस. , ( 2005 ) , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 11 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2019 तक आठ दिन का नवीन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आनन्द कुमार शर्मा , भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, सागर संभाग , सागर का प्रभार श्रीमती प्रीति मैथिल , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही . सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त , सागर संभाग सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्री आनन्द कुमार शर्मा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, सागर संभाग सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति मैथिल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2019 ( 5 ) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-612- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 एवं 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. ई - 5-926 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, आयएएस. , कलेक्टर, जिला उमरिया को दिनांक 14 से 30 नवम्बर 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

7939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(2 ) श्री मनु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार डॉ. राजेश कुमार राजौरा , प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ- सह - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1017 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री मृणाल मीना , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए, अब उन्हें दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मृणाल मीना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मृणाल मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मृणाल मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019

क्र. ई - 5-1036 - आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) डॉ. सलोनी सिडाना, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. सलोनी सिडाना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. ई. - 5-1019 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री अर्पित वर्मा , भाप्रसे, ( 2015 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 एवं 27 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा , भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1030- आयएएस-लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री दिलीप कुमार, आयएएस. , कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल को दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री दिलीप कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

7940

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2019

( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी सिंह , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. - 5-913- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री हरजिंदर सिंह, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेपलपमेंट प्रोजेक्ट को दिनांक 30 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक , मध्यप्रदेश स्किल डेपलपमेंट प्रोजेक्ट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-1028- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनोज खत्री , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को दिनांक 20 से 30 नवम्बर 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

(2) श्री मनोज खत्री , भाप्रसे , की अवकाश अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत , भाप्रसे , सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई-5-867- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री तरूण पिथौड़े, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(4) श्री मनोज खत्री, भाप्रसे , द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , भोपाल से मुक्त होंगे .

(2 ) समसंख्यक आदेश, दिनांक 7 अक्टूबर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज खत्री , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-986- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस. , तत्कालीन अपर कलेक्टर, जिला- सिंगरौली ( वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना) को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2019

ई-5-1051- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री उमेश कुमार, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई. -5-963 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्रीमती रजनी सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 13 से 22 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

7941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(3 ) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक) .

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्र. 1534-114-2019- एक- दस. राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2019 तक, चार दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटन, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. बी- 1-52-2019-2- एक. श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव, राप्रसे (पी-2009) संयुक्त कलेक्टर, उपायुक्त ( राजस्व ) सागर, संभाग सागर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि वर्ष 2019 की स्थिति में जारी रा.प्र.से. की पदक्रम सूची में उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में " वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के दिनांक को रिक्त" दर्शाया गया है , जबकि विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-04-2015- 2-एक, दिनांक 7 जून 2017 द्वारा उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 से प्रदान की गई है. अतएव उन्होंने वरिष्ठता सूचीवर्ष 2019 में अंकित उनके नाम के सामने के कालम -6 में वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 का उल्लेख करने का अनुरोध किया है .

(2) प्रकरण के परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव दिनांक 4 अक्टूबर 2015 से वरीष्ठ वेतनमान में नियुक्त हुई है. अतएव राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव , राप्रसे ( पी-2009 ) संयुक्त कलेक्टर उपायुक्त ( राजस्व ) सागर संभाग , सागर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, वरिष्ठता सूची वर्ष 2019 में उनका नाम के सामने कालम -6 में वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 अंकित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

( 3) उपरोक्तानुसार प्रविष्टि श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव राप्रसे (पी-2009) संयुक्त कलेक्टर, उपायुक्त ( राजस्व ) सागर संभाग , सागर के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ब्रजेश सक्सेना , अवर सचिव " कार्मिक ".

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6030-2019- इक्कीस ब( एक).- राज्य शासन, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट युनिवर्सिटी भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी कुमारी नीता गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कन्नोद, जिला देवास की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सौंपता है.

फा. क्र. 5969-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 135 ) .- राज्य शासन, श्री अंशुल चन्द्रा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2अक्टूबर, 1988 है.

फा. क्र. 6031-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 94 ) .- राज्य शासन श्री राजेश अंशेरिया पुत्र श्री प्रभुलाल अंशेरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर , 1983 है.

फा. क्र. 6098-2019-इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 115 ) .- राज्य शासन श्री मानवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री हरि कृष्ण यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 दिसम्बर, 1985 है.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6112-2019- इक्कीस - ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 32 ) .- राज्यशासन , श्री कुलदीप नामदेव पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्षकी परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झांसी ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई , 1993 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7942

फा. क्र. 6099-2019- इक्कीस - ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 17) .- राज्य शासन श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री रामजी लाल श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6007-2019-इक्कीस - ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 37 ) .- राज्य शासन श्रीमती ऋचा शर्मा पत्नी श्री विवेक मोहन शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिद्धार्थ नगर ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1986 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 05जनवरी , 1985 है.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5423-2019-इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 49 ) .- राज्यशासन श्री हर्षवर्धन धाकड़ पुत्र श्री रतीराम धाकड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6001-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 112 ) .- राज्य शासन श्री श्रीकृष्ण बरार पुत्र श्री तोड़न बरार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकीजन्मतिथि 12फरवरी , 1996 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई , 1994 है.

फा. क्र. 85-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 33 ).- राज्य शासन श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6168-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 113 ) .- राज्य शासन श्री दिलीप माहोर पुत्र श्री महेन्द्र कुमार माहोर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला राजगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 1995 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10अक्टूबर, 1993 है.

फा. क्र. 6194-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 75 ) .- राज्यशासन सुश्री सिल्की कौर जुनेजा पुत्री श्री भुपिन्दर सिंह जुनेजा कोमध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6227-2019-इक्कीस-ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 57) .- राज्य शासन सुश्री एकता ठाकुर पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई , 1991 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी, 1991 है .

भाग 1 ]

फा. क्र. 5606-2019-इक्कीस -ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 63 ) .- राज्य शासन श्री कृणाल वर्मा पुत्र श्री आलोक कुमार वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्षकी परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 21 सितम्बर, 1993 है.

फा. क्र. 5453-2019 -इक्कीस - ब (एक) (मेरिट क्रमांक 80 ) .- राज्य शासन सुश्री आफरीन युसुफजई पुत्री श्री इसरार अहमद युसुफजई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 28 मार्च, 1987 है.

फा. क्र. 6153-2019 - इक्कीस - ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 97) .- राज्यशासन श्री बलराम मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारानियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला श्योपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 06 अगस्त, 1988 है.

शुद्धि- पत्र

फाईल क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक ) 5101.- श्री राहुल सिंह पुत्र श्री कनिष्क कुमार सिंह को जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23अक्टूबर 2019 के द्वितीय पैरा में अंकित " यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधीन रहेगा के स्थान पर " यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517- 2018 में पारित आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा W.P. ( S.) 1049/2018 ( राहुल सिंह बनाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं अन्य ) में पारित आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2019 के अध्याधीन है. पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7943 फा. क्र. 6201-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 147 ) .- राज्य शासन सुश्री स्वाति कौशल पुत्री श्री मनोहर जी कौशल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 सितम्बर, 1986 है.

फा. क्र. 6271-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 139 ) .- राज्य शासन श्री रवि तवंर पुत्र श्री ओमप्रकाश तवंर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 04 मई 1991 है.

फा. क्र. 6275-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 116 ) .- राज्य शासन सुश्री ऋचा भट्ट पुत्री श्री देवेन्द्र भट्ट को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 20 जुलाई 1992 है.

भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2019

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक) -5889-2019 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राज्यपत्र भाग- एक में , दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन स्थानीय क्षेत्र (1) न्यायाधीश (2) (3)

कटनी" " 25- ए. प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश,

कटनी.

7944

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1 F-No.1-1-88 - XXI -B ( 1 ) -5889-2019 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 1-1- 8 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October , 2009 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 6thNovember , 2009 , namely :-

फा. क्र. 6248-2019- इक्कीस - ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 146 ) .- राज्यशासन सुश्री सोनाली वर्मा पुत्री स्व. श्री चेतन वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

AMENDMENT

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 8 सितम्बर 1996 है.

In the said Notification , in the Schedule , ofter serial number 25 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely

TABLE

S.No.

Local area

Sessions Judge/Additional

Sessions Judge

(1)

(2)

(3)

"25 - A

Katni ."

. 1st Additional Sessions Judge ,

Katni .

फा. क्र. 6253-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 123 ) .- राज्य शासन सुश्री सृष्टि चौरसिया पुत्री श्री रमाशंकर चौरसिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 9 मार्च 1992 है.

फा. क्र. 6290-2019-इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिल कुमार निझावन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , छतरपुर का त्याग- पत्र उनके आवेदन दिनांक 18 नवम्बर 2019 दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 6289-2019-इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 121 ) .- राज्य शासन श्री संदीप कुमार नामदेव पुत्र श्री मुन्नालाल नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6155-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 09 ) .- राज्यशासन श्री केशव कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 02जुलाई 1993 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बदायूँ ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 12 सितम्बर, 1990 है.

फा. क्र. 6307-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 133 ) .- राज्य शासन श्री जयदीप मौर्य पुत्र श्री दीपेन्द्र मौर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6246-2019- इक्कीस - ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 40) .- राज्यशासन सुश्री स्वाती गोयल पुत्री श्री योगेश गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देहरादून ( उत्तराखण्ड ) है. उसकी जन्मतिथि 23 दिसम्बर 1992 है .

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश )है. उसकी जन्मतिथि 17 सितम्बर 1996 है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7945 भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2019

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02 मार्च 1997 है.

फा. क्र. 6349-2019- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री युगल रघुवंशी, तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यालय , कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, उप कल्याण आयुक्त के पद पर आगामी आदेश होने तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित भोपाल को सौंपता है.

फा. क्र. 6345-2019 -इक्कीस -ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 108 ).- राज्यशासन सुश्री मोनिका यादव पुत्री श्री रामजीशरण सिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पदपर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 जनवरी 1993 है.

फा. क्र. 5996-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 72) .- राज्य शासन सुश्री सौम्या सिंह पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह देशवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शामली ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 21 दिसम्बर 1993 है.

फा. क्र. 6346-2019-इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 148) .- राज्य शासन श्री अमित वास्केल पुत्र स्व. श्री गणेश चन्द्र वास्केल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 23 मार्च 1992 है.

फा. क्र. 6313-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 61 ) .- राज्य शासन श्री नितिनेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला हरदोई ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1992 है.

फा. क्र. 6347-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 114) .- राज्यशासन श्रीमती नेहा ठाकुर पत्नी श्री नीलेश ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर 1993 है.

फा. क्र. 6344-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 100 ) .- राज्य शासन सुश्री प्रीति परिहार पुत्री श्री कैलाश नारायण परिहार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7946

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

अधि. क्र. 29- एफ-1-38-2019 - अठारह 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित नगर परिषद् आलोट, जिला रतलाम में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-

जिले का नाम

क्र.

स. क्र.

नगर परिषद् का नाम (2)

(4)

(3)

(1)

1

आलोट रतलाम

1

क्र.

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता (6)

(5)

1

श्री सुमित व्यास पिता श्री दारूलाल व्यास, निवासी विक्रमगढ़ तहसील आलोट, जिला रतलाम.

2

श्रीमनीष पांचाल पिता श्री संतोष पांचाल निवासी कुम्हारपुरा आलोट जिला रतलाम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

सूचना

क्र. एफ- 3-36-2019- अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 1201-48- टीसी- छतरपुर-उपां - नग्रानि-2018, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

खसरा क्र .

ग्राम

विकास योजना

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

क्रमांक

(3) (1)

1966, 1

1967,

1968,

(2) बगौता तहसील छतरपुर जिला-छतरपुर

1969,

1983,

1997/2

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

(6)

में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)

0.555

कृषि आवासीय (प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु).

3.251

0.825

(4) 0.983 1.639 2.282

योग

9.535 हेक्टेयर

उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना , 2021 का एकीकृत भाग होगा.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7947

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. एफ-3-21-2019-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3822-04-उपां-टीसी- सागर -2016 , दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (2)

(3)

(4)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)

(1) 1

65

9.264

कनेरादेव तहसील सागर, जिला सागर.

आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा कृषि.

(6) आवासीय , आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी ( प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए) .

66/2

0.235

आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित 90.00 मीटर बायपास मार्ग.

आवासीय, " आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी " एवं प्रस्तावित 90.00 मीटर चौड़ा मार्ग ( बायपास ) (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए) .

योग .9.499

शर्ते :

- 1. भू- उपयोग " आमोद - प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी " एवं मार्ग में परिवर्तन मान्य नहीं होगा.

2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ- 3-42-2019-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3298-39-उपां-टीसी-नग्रानि-2018 , दिनांक 7 जून 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(3)

(4)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6) 1 (1)

(2) दमोह खास 1398/1

5.504 में से 5.280

आवासीय एवं मार्ग ( प्रधानमंत्री आवास योजना) .

(5) आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित उद्यान एवं खेल मैदान एवं मार्ग.

1398/2 8.171 में से 6.80

आवासीय एवं मार्ग ( प्रधानमंत्री आवास योजना) .

आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित उद्यान एवं खेल मैदान तथा प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग.

योग .. 12.08

उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना , 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ- 3-56-2019 - अठारह-5 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 298 -टीसी-69-शिवपुरी-उपां- नग्रानि-2018 , दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित शिवपुरी विकास योजना 7948

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

2001 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

ग्राम

खसरा क्रमांक क्रमांक

विकास योजना में निर्दिष्ट

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 1

462,

नोहरी खुर्द शिवपुरी

464में से

465, में से

466,

467,

468,

471,

472,

473

492में से

भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (4)

(5)

(6) 5.518

कृषि

0.330

आवासीय ( प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु ) .

1.000

0.209

0.418

0.178

0.637

0.052

0.073

3.702

योग

12.117 हेक्टेयर

शर्ते :- 1. ग्राम नोहरी खुर्द के खसरा क्रमांक 472 की भूमि में विद्यमान कुओं योजना में यथावत रखा जाना आवश्यक होगा.

2. उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना, 2001 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्र. एफ - 5-12-2019 - जस - चौबीस. - राज्य शासन, एतद्वारा , अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि राशि रुपये 7000/ - प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 10,000/- प्रतिमाह तथा श्रद्धानिधि का नाम परिवर्तित कर सम्मान निधि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

( 2 ) यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. नम्बर 375/555/ 13-5/ 19 , दिनांक 28 सितम्बर 2019 द्वारा दी गई सहिमति के तहत जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एल. चौधरी , अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. 1823.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मोहनखेड, जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1) ग्राम डोडिया, प. ह. नं. 10 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-571.071 हेक्टयर.

राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2)

ग्राम- रिंजिढाना, प.ह.नं. 10

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7949 भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम 2013

क्रमांक- भू- अर्जन-2019-138-139-01 - अ-82-16-17

शाजापुर, दिनांक 4 नवम्बर 2019 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा -1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षो के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा ।

अनुसूची (01 )

सार्वजनिक प्रयोजन का भूमि का वर्णन

वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हक्टेयर में)

6

5

4

2

3

1

झौकर निजी भूमि 1.391 हे.

शाजापुर

शाजापुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग शाजापुर

बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालूपुरा, हनोती , झोकर, जलालपुरा (ए.बी. रोड़) तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोंकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में । 7950

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1 अनुसूची ( 01 )

( 1 ) बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालूपुरा , हनोती, झोकर, जलालपुरा ए.बी.रोड़ तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोंकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण हेतु ।

सर्वे क्रमांक

कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण स. कं.

सिचित

सिचित

कुल

असिचित

कुल

असिचि त

1 2

3

4

5

6

7

8

9 1

0.084 0.000 0.084

2132/3

0.000

0.084

0.084 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई बेवा बलदेवसिंह जाति खाती निवासी ग्राम

2

2132/4

0.021 0.000

0.000

0.021 0.021

0.021 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

3

2132/7

0.042 0.000

0.000

0.042 0.042

0.042 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

4

0.105 0.000

2132/8

0.105 0.105

0.000

0.105 रमेशचन्द्र ,तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

5

0.052

0.000

2132/9

0.052 0.000

0.052

0.052 रमेशचन्द्र ,तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिरसा 1/3 , रागचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

G

0.000

2132/10

0.157 0.157 0.000

0.15/

0.15 / रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशवन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

7

0.000 0.063

2132/11

0.063 0.000

0.063

0.063 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

8

0.052 0.000

2132/12

0.052 0.052

0.000

0.052 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

9

0.105 0.000 0.105 0.105

0.000

2132/13/1

0.105 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

10

0.178 0.000 0.178 0.178

2132/13/2

0.000

0.178 रमेशचन्द्र,तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

11

2132/14

0.063 0.000

0.000

0.063 0.063

0.063 रमेशचन्द्र,तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

12

0.063

0.063

0.000 0.063

0.000

2132/15

0.063 रमेशचन्द्र, तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7951

सर्वे क्रमांक

कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण स. कं.

सिचित

सिचित

कुल

असिचित

कुल

असिचि त

1 2

3

4

5

6

7

8

9 13

0.052 0.000

2132/17

0.052 0.052

0.000

0.052 रमेशचन्द्र,तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम

0.013 0.000 0.013 0.013

0.013

2132/21/1

0.000

14

बंसतीलाल पिता छोगमल जाति खाती निवासी ग्राम

0.013 0.000 0.013 0.013

2132/21/2

0.000

0.013 ग्राम 15 ओमप्रकाश पिता छोगमल जाति खाती निवासी

0.013

0.013 0.013

0.000

0.013

2132/21/3

16 राजमल पिता गौरीशंकर व सुमनबाई वि. गौरीशंकर जाति खती निवासी ग्राम

0.000

0.013

2132/21/4

0.013 0.013

0.000

0.013 ग्राम 17 मुकेश पिता जगदीशचन्द्र जाति खाती निवासी

18

0.136 0.000

2132/22

0.136 0.136

0.000

0.136 रमेशचन्द्र, तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोरधनलाल 1/3 , रामचन्द्र पिता बल्देवसिंह 1/3, व घीसीबाई वि. बलदेवसिंह जाति खाती निवासी ग्राम

19 भगवतीबाई पति अनोखीलाल नि. ग्राम

0.595 0.000 0.595 0.017

0.000

0.017

2147/मिन-1

20

0.595 0.017

0.000

द्रोपतीबाई पति शिवनारायण नि.ग्राम 2147/गिन-2 0.595 0.000

0.017 21

0.597 0.018

शारदाबाई पति ओमप्रकाश नि.ग्राम

0.018

0.000

2147/मिन-3 0.597 0.000

22

0.093 0.000 0.093 0.031

0.000

0.031

2157/1/1

शांताबाई पति दयाराम, कलाबाई पति राधेश्याम, रामकन्याबार्द वति कैलाशचन्द्र, राधाबाई उर्फ गौरीबाई पति गोपाल जाति बलाई नि.ग्राम

0.089 0.00 0.089 0.010

0.000

0.010 23 सुमनबाई पति विष्णु जाति बलाई नि.ग्राम 2157/1/2

0.069 0.00

0.069 0.011

0.000

2157/1/3

0.011 24 रमेशचन्द्र , मनोहरसिंह, श्रीराम पिता राचरण जाति खाती नि.ग्राम

25

0.063 0.00

0.063 0.031

0.000

2162/2/1

0.031 शांताबाई पति दयाराम, कलाबाई पति राधेश्याम , रामकन्याबार्द पति कैलाशचन्द्र, राधाबाई उर्फ गौरीबाई पति गोपाल जाति बलाई नि.ग्राम

0.000 0.064 0.031

0.000

0.031 26 रमेशचन्द्र, मनोहरसिंह, श्रीराम पिता राचरण जाति खाती नि.ग्राम

2162 /1 /1 / 0.064

मिन

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर (भू अर्जन अधिकारी शाजापुर) के कार्यालय में किया जाता सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वीरेन्द्रसिंह रावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7952

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1 कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक 11070 - एसडब्लयू- भिण्ड- 2019.-जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रं. एफ- 2- (क ) -15-99- बी- 3 -दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के अनुपालन में जिले के भीतर स्वीकृत थाना- चौकी की सीमाओं के निर्धारण हेतु घटित समिति के समक्ष पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड के पत्र क्र. पु.अ. भिण्ड एसी- 1-325-19 , दिनांक 15 अक्टूबर 2019 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 95- ए-19 , दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के अनुसार थाना देहात भिण्ड अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम समाहित करते हुए नवीन पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की जाती है.

क्रमांक

ग्रामों/मोहल्लों के नाम जो सम्मिलित किये गये

पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया गया

किये गये (1)

(2)

(3)

नवीन पुलिस चौकी का नाम जिसमें ग्राम सम्मिलित (4) 1

थाना देहात

रेलवे स्टेशन रोड भिण्ड

अशोक नगर, बालाजी नगर, मातादीन का पुरा , श्रीकृष्ण नगर, द्वारिका नगर, सेवा का पुरा , धानुक पुरा , अत्रेय नगर , चन्दनपुरा , अम्बेडकर नगर, अवन्तीनगर, धरई बम्बा किनारा , छौलयाना, वीरसेन फॉर्म, ओझा नगर, साकेत नगर, मिश्रन का पुरा , कबीर कॉलोनी, के. के. एम्पायर, बघेल बिहार, मुडियाखेडा, मिहोनी, सिमराव , कुरथरा , उदोतपुरा, उदोतपुरा की मढैया, अतरसुमा, जामपुरा , हरचन्द्र का पुरा , गढूपुरा , जवासा कछियाना, देहरा, मुरलीपुरा, जगन्नाथ पुरा, बिहारीपुरा, डूडनपुरा , कल्यानपुरा, टीकरी, जारी , चौकी, बरकापुरा , धरई, वीरमपुरा , बक्शीपुरा , भुजपुरा, लहारपुरा, मूरतपुरा , पण्डापुरा ( अख्यतारपुरा ) , लखनपुरा, बीसलपुरा.

नवसृजित पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित कुल 30 ग्राम थाना देहात से परिवर्तित कर सम्मिलित किये गये तथा पुलिस विनियम के भाग -4 , विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक भिण्ड के कार्यालय में रखी गई है .

उक्त नवसृजित पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड भिण्ड अस्तित्व में आने से पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड के संचालन एवं संपादन एवं कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है .

छोटे सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

7953 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 नवम्बर 2019

प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82. वर्ष 2018-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जमः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनव्यंवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

पन्ना

(क) जिला

(ख) तहसील

अजयगढ़

(ग) ग्राम

दिश्रामगंज

(घ) क्षेत्रफल

8612.57 वर्ग मी० पर स्थित 134 गकान

:

सुसरा. न०

दावेदार कज जाम, पिता/ यति का नाम एवं पता

सकान का प्रकार

शासकीय भूमि की स्थिति

मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में

1

2

3

4

1

131/1

शासकीय अन्य

96.60

कमरा/ दुगई खपरैल

परमलाल पिता किशोरी, राममनोहर पिता किशोरी कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

2

कमरा खपरैल

88.99

बृजलाल पिता 'विशाली कोंदर, अखलेश पिता बृजलाल कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज

136/1, 340

शासकीय कादिलकास्त सेवा भमि 3

डांगी पिता गिल्ला कोदरः पता निवासी गाम विश्वागगंज

कमरा खपरैल

108

98.90

शासकीय अन्य चजर 4

कल्ली यति छंगा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज

108

कमरा खपरैल

29.92

शासकीय अन्य बजर 5

शासकीय अन्य वादे पिता गिल्ला कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

108

39.93

दुगई खपरैल

बंजर

:

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7954

6 पूरन , प्रमोद, रामकृपाल पिता वादे कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

7

बद्रीप्रसाद, चतुरा पिता लक्ष्मण कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

8

108

लक्ष्मण पिता कल्लू कोंदर पता निवासी ग्प्रम.विश्रामगंज 9

14

निठाई लाल पिता बक्सुआ कौंदर, रामसेवक पिता मिठाईलाल कोंदर पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 10

गोरेलाल पिता बक्सुआ कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

14

11

जीतलाल पिता बक्सुआ कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

14

12

गोविन्दा पिता वावू कौंदर, नरवद, दौलत पिता गोंविदा कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

77

फुलिया बेवा काशी प्रसाद कोंदर पता निवासी ग्ग्रम 13 विश्रामगंज

86

बसन्ता पिता कल्लू कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 14

27

15

रामबाई पत्नि रनमत कोंदर पता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज

:

द्वारका पिता पंचा कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 28,169

16

28

मुगिया बेवा पंचा

28

जगदीश पिता पंचा कोंदर पता निवासी राम विश्रानगंज 17

77

18

श्यामलाल पितां पंचा कोंदर, अशोक निता श्यामलाल, सतीश पिता श्यामलात कोंदर पता निवासी गान... विश्वाभगंज

86

19

सरगन पिता शिवचरन कोंदर, शिवचरण पिता मोतीलाल कोंदर पता निवासीं ग्प्रम विश्रामगंज

86

20

ठाकुरदीन पिता बाला प्रसाद कोंदरपत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

.86

21

बाला प्रसाद पिता लटोरा कोंदर पत्ता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज

77 22

रामप्रसाद पिता भूरा कांदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

79.42

108

कमरा खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

66.96

108 कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

40.89

दुगईखपरैल

शासकीय अन्य बजर

72.99 सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल

119.28

सेवा भूमि

14

कमरा / दुगई खपरैल

79.44

कमरा/ दुगई खपरैल

सेवा भूमि

110.60

कमरा/ दुगई खपरैल

सेवा भूमि

शासकीय अन्य कमरा खपरैल

38.42

36.19

कमरा/ तुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

पळाडी

84.87

कमरा/ दुगई खपरैल

पळाडी

130.20

कमरा/ दुगई खपरैल

पळाड़ी

35.21

कमरा/ दुगई खपरैल

पळाडी

93.49

दुगई खपरैल

शासकीय अन्य

133.48

कमरा /अटारीदार /दुगई खप्रैल

कमरा/ दुगई खपरैल 81.90

शासकीय अन्व बंजर

88.87

शासकीय अन्य बंजर

कमरा /अटारीरीदार /दुगईखपरैल

63.31

शासकीय अन्य बंजर

कमरा /अटारीद्वार /दुगई खपरैल

36.58 शासकीय अन्य कमरा/ दुगई खपरैल 7955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

23

राजकुमारी पत्ति हरवंश कोंदर पता निवासी ग्गान विश्रामगंज

24

किशोर पिता शिवचरन कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

25

रामबहादुर पिता ईश्वरदीन कोंदर, कामता पिता ईश्वरदीन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 26

समप्रसाद पिता गयादीन कोंदर पत्ता निवासी ग्नम विश्रामगंज

मोहन पिता कालकादीन

27

मुलिया पति कालकादीन कोंदर पत्ता निवासी ग्राम विश्रामगंज

28

बेटालाल पिता गिल्ला, रमेश पिता बेटालाल कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

दुर्जी बेवां कुटुवा कॉदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 29

30

पंचमलाल पिता कंधीलाल कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

31

रामकुमार पिता पंचमलाल कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्श्रामगंज

महेश पिता मोहन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 32

33

प्यारीबाई बेवा देवीदयाल, सियाराम पिता देवीदयाल कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

34

गेंदा नेवा ईश्वरदीन कोंदर पता निवासी ग्यम विश्रामगंज

35

राजाराम पिता भरोसा कोंदर वेटालाल पिता राजाराम कॉदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

36

लालमनी पिता राजाराम कोदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

37

हीरालाल पिता सुखलाल कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज

38

चन्द्रपाल पिता मलखान कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

39

मलखान पिता कंधी कोदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

शासकीय अन्य 77

36.58

कमरा/दुगई खपरैल

शासकीय अन्य 77

12.90

कमरा/ दुमई खपरैल

कमरा खपरैल

शासकीय अन्य 77

15.60

कमरा खपरैल

11.27

86

शासकीय अन्य बंजर

भटिया कमरा खपरैल

75

18.00

86

35.00

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बजर 86

59.09

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बजर 86

22.26

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर 86

87.57

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर 86

69.11

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बजर

12.68

86

कमरा / दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

67.03

86 कमरा/ दुगई खप्रैल

शासकीय अन्य बंजर.

86

70.55

शासकीय अन्य बंज़र कमरा / अटारीदार / खपरैल

86

55.68

कमरा /अटारीदार / खपरैल

शासकीय अन्य बंजर :

कमरा खपरैल

86

30.55

शासकीय अन्य बंजर कमरा खपरैल

86

42.44

शासकीय अन्य बंजर 86

20.04

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर 86

कमरा खपरैल

8.26

शासकीय अन्य बजर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7956

40

रमलू पिता राजाराम कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज

41

लक्कुश पिता मलखान कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज

रम्मूपिता मोहन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 42

43

झल्लूपिता कालकादीन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्श्रामगंज

44

शेषकुमार पिता झल्लू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

45

गणेश पिता झल्लू कॉदर कृपाल पिता मोहन पता निवासी गाम विश्रामगंज

45

भूरी पित्ता बल्दू, टब्बू पिता बल्दू कोंदर पत्ता निकासी ग्ग्रम विश्रामगंज

86

बब्लू पिता बल्दू कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 47

86

उमेश पिता बल्दू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज 48

86

लाला पिता बाला कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 49

86

50

लखनलाल पिता मंगल, प्रेमी पिता लखनलाल कॉंदर, दुर्गा प्रसाद पिता. नाना पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

85

51

परमलाल पिता नांना कोंदर पता निवासी गान विश्रामगंज

86

बसंता पिता बादल कोंदर पता निवासी ग्गग्राम विश्रामगंज 52

245/2

53

सुधीर कुमार पिता संतराम पाण्डेय पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

352

54

मुनीर खां पिता दीदार खां पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

399

55

चन्द्रभान पिता किशोरा कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

399

56

राजकुमार पिता हरीलाल कॉदर पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज.

399

57

रामकृपाल पिता हरीलाल कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

:

42.44

86

शासकीय अन्य बंजर

कमरा /अटारीदार / खपरैल

47.40

86

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्द बंजर

32.44

86

शासकीय अन्य बंजर

कमरा /अटारीदार /दुगईखपरैल

41.25

कमरा खपरैल

86

शासकीय अन्य बजर

43.36

86

शासकीय अन्य बंजर कमरा /अटारीदार /दुगई खपरैल

27.10

86

शासकीय अन्य बंजर कमरा /अटारीदार / दुग ईखपरैल

34.82

कमरा खपरैल

86

शासकीय अन्य बजर

16.09

कमरा खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

42.00

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

34.65

कमरा खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

95.78

कमरा/दुगई खपरैल

शासकीय अन्य इंजर

43.17

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बंजर

36.30

कमरा / दुगई खपरैल

शासकीय अन्य बजर

30.66

कमरा खपरैल

शासकीय स्कूल

29.25

पत्थर पटिया

शासकीय रास्ता

23.46

कमरा खपरैल

शासकीय चरनोई

84.04

शासकीय चरनोई पत्थर पटिया, कमरा/ दुगई खपरैल-

80.94

पत्थर पटिया, कमरः खपरैल

शासकीय चरनोई 7957

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

58

हरीलाल पिता दुर्जन कोंदर, मनोज कुनार पिता हरीलाल कौंदर फ्ता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

घनश्याम पिता किशोरा, डालचंद्र पिता किशोरा कोंदर 59

60

रामकिशोर पिता गेंदूवा, अनारीलाल पिता गेंदूवा कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

61

कृष्णकुमार, राजकुमार, धीरेन्द्र पिता देवीदीन कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज

62

रामगिलन पिता बर्डे कॉंदर पता निवासी गान विश्रामगंज

63

रामआसरे पिता बर्डे कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

छोटेलाल पिता बर्डे कोंदर पंता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 64

65

गरीबदास पिता करन्जू कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

मुन्नी बेदा बुद्ध कौंदर पता निवासी ग्गाम विश्रमगंज 66

67

रामदास पिता मरिया कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

मुन्ना पिता मरिया कोंदर पता निवासी गाद विश्रामगंज 65

69

कलावती बेवा लक्ष्मण कोंदर पत्ता निवासी ग्राम विश्रामगंज

सीताराम पिता बुद्ध कोंदर मतां निवासी ग्ाम विश्रामगंज 70

71

स्वामीदीन पिता फुसुवा कोंदर पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

72

रामस्वरूप, चन्द्रपाल रामसुहावन पिता भगवानदास, हक्कीबाई पति भगवानदास पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

73

सुकरतदीन पिता रज्जू, मिजाजी पिता रज्जू कोंदर पता निवासी ग्प्रभ विश्रामगंज

74

सुम्मेरा पिता बसोरा कोंदर पता निवासी गामः. विश्रामगंज

141.76

399 कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई

131.69

399

कमरा/ दुगई खपरैल , कमरा सीमेंट शीट

शासकीय चरनोई 399

54.45

कमरा / दुगई खपरैल

शासकीय बरनोई

118.30

399 कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 399

74.27

कमरा/दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 399

26.66

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई कमरा खपरैल

11.61

399

शासकीय चरनोई 399

78.96

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 399

70.49

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 399

45.84

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 399

35.28

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई

43.05

399, 382 कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरोखर शासकीय बंजर 399 कमरा/ दुगई खपरैल 83.86

शासकीय चरनोई 399

44.16

कमरा/दुगई खप्रैल

शासकीय चरनोई 399

105.42

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चस्नोई 399

54.56

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 399

67.16

कमरा / दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 7958

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

लूटर पिता पक्क कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज 75

76

राममिलन पिता रामचरन कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

कामता पिता साधू कौंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 77

रज्जूपिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज़ 78

79

बबलू पिता रामआसरे कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

जुग्णू पिता छन्नूखाँ पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 80

81

जीवालाल पिता सरियां कॉदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

82

लखनलाल पिता जीवालाल कोंदर पता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज

83

हीरालाल पिता बदूलाल कोंदर पता निवासी म विश्रामगंज

84

352, 341

सूरतदीन विता छोटेलाल कॉदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज

340

85

शिवराम पिता सौखीलाल अहिरवार पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

340

86

दादू उर्फ रामप्रसाद पिता गयादीन कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

87

340

पूरन पिता घासीरान कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज

:

:.

340

88

रामसनेही पिता लक्ष्मन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

340

89

बृजेश पिता झल्लू कोंदर पता निवासी ग्गान विश्रामगंज 90

340

शंकर पिता सगभिजन कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज

340.

91

माया बेबा झल्लू कोंदर पता निवासी ग्नम विश्रामगंज 92

349, 340

सुनैना पति लखनलाल , सुनील कुमार सुशील कुमार पिता लखनलाल गर्ग पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

[ भाग 1

399

कमरा/ दुगई खपरैल 45.75

शासकीय चरनोई

399

31.90

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई

399

71.13

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई

399

-22.31

कमरा/ दुगई. खपरैल,

शासकीय चरनोई

399

64.66

कमरा / दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई

399

22.93

पत्थर पटिया कमरा खपरैल

शासकीय चरनोई

399

75.41

शासकीय चरनोई पत्थर पटिया कमरा कमरा अटारीदार/ दुगई खपरैल

352

कमरा खपरैल

4.42

शासकीय रास्ता

352 कमरा/ दुगई खपरैल 46.57

शासकीय रास्ता

कमरा/ दुगई खपरैल 93.33

शासकीय अन्य शासकीय शस्ता

42.12

कमरा/ दुगई खपरैल

सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल 25.20

सेवा भूमि

32.94

कमरा/ दुगई खपरैल

सेवा भूमि कमरा/ दुगई अपरैल 42.50

सेवा भूमि

31.20

कमरा/ दुगई खपरैल

सेवा भूमि पत्थर पटिया कनरा

49.42

सेवा भूमि

कमरा खपरैल

36.50

सेवा भूमि

116.93

सेवा भूमि

पत्थर पटिया कमरा , कमरा दुगई खपरैल 7959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

93

पक्कूपिता हजारी, कल्लू पिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

राजेश पिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 94

95

आशाराम पिता हजारी कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

96

नन्हे पिता पंचा कोंदर, रतन नत्थू, लखन, विनोद पिता नन्हे कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

97

मेवालाल पिता मुन्नीलाल अहिरवार पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

96

मुन्नीलाल पिता बंशू अहिरवार पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

दुधिया देवा सदू कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज 99

100

ठाकुरदीन पिता लच्छू, रंजेंति पिता ठाकुर्दीन कोदर पता निवासी गाभ विश्रामगंज

101

करिया पिता रामप्रसाद पाल, राजाभैयः पिता करिया पाल पता निवासी गाग विश्रागगंज

102

देवीदीन, लखनलाल, दयाराम पिता भैयादीन पाल, सुनील पिता देवीदीन पाल पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज :

पुट्टू पिता कल्ला कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 103

झण्डी पिंता कल्ला कोंदर पता निवासी गांम विश्रामगंज 104

रामपाल पिता प्रभु कोंदर पंता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 105

बुद्ध पिता आशा कोंदर पता निदासी ग्प्रम विश्रामगंज 106

बिन्नू पति आशा कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 107

रामकृपाल पिता ठाकुरदीन कोंदर पता निवासी ग्रम 108 विश्रामगंज

रामखिलावन पिता लल्लू, लल्लू पिता कल्ला कोंदर 109 पत्ता निवासी ग्प्रय विश्रामगंज

340

94.18

सेवा भूमि कमरा / दुगई खपरैल

340

21.12

सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल

105.07

340

सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल

48

112.92

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय सेवा भूमि 340

100.91

सेवा भूमि पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल

64.50

340 कमरा/दुगई खपरैल

सेवा भूमि 402

55.51

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 402

113.24

कमस/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 402

184.27

कमरा / दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 402

306.39

शासकीय चरनोई पत्थर पटिया कमरा, कमरा अटारीदार/ दुराई खपरैल

402

84.89

शासकीय चरनोई आर.सी.सी, पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल

65.75

402 कमरा/ दुगई खपरैलं

शासकीय चरनोई 402

54.00

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 402

कमरा खपरैल

17.05

शात्तकीय चरनोई 402

41.40

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय चरनोई 402

145.44

शासकीय चरनोई कमरा/दुगई खपरैल, कमरा सीमेंट शीट

405

शासकीय बंजर

68.47

पत्थर पटिया कभरा, कमरा दुई खभरैल 7960

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भौदू पिता कल्लाकोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामराज 110

111

शांती बाई बेवा मोती कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

112

सियाराम पिता हरप्रसाद कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज

113

सुन्दर पिता पक्कू, रमेश , मूरतलाल , राजेन्द्र, राकेश पिता सुन्दर कॉदर

देवीदीन पिता मैयादीन्न पाल पता निवासी ग्गास विश्रामगंज

114

डाल्लूपिता लच्छू कोंदर

115

116 लखन प्रताप पिता यमुना प्रसाद कोंदर घता निवासी गाम विश्रामगंज

117

भौरकली बेवा गनपत कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज

अर्जुन पिता भूरा कोंदरं पता निवासी ग्राम विश्राममंज 118

शीतल पिता प्रभू कोंदर पता निवासी ग्ग्रन विश्रामगंज 119

विजय पिता शीतल कांदर पता निवासी गान विश्रामगंज 120

121

अमर प्रसाद पिता जमुना प्रसाद , रजनिया देवा जमुना प्रसाद कोंदर पता निवासी ग्भ्रम विश्रामगंज 122

रागकृपाल पिता ठाकुरदीन कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्वामगंज

123

दयाराम पिता मैगादीन पाल पता निदासी ग्गाम विश्रामगंज,

ठाकुरदीन पिता प्रभू कादर पत्ता निवासी गप्रम 124 विश्रामगंज

छोटेलाल पिता बडें कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज 125

126

गहाप्रसाद पिता रामऔतार सोनी पतों निवासी ग्ग्रम विश्वामगंज

नंदकिशोर पिता हरीलाल कॉदर पता निवासी गान 127 विश्श्रामगंज

शासकीय बंजर

33.03

405

कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय बजर

67.82

405

कमरा/ दुगई खपरैल,कमरा सीमेंट शीट

शासकीय बंजर कमरा खपरैल

49.53

405

शासकीय बंजर

144.34

405

कमरा अटारीदार/ दुगई खपरैल

शासकीय बंजर कमरा खपरैल

57.50

405

शासकीय नाला

165.21

428

आर.सी.सी, पत्थर * कमरा दुगई खपरैज़

शासकीय मान्ना 428

18.80

कमरा खपरैल

शासकीय नाला

36.40

कमरा खपरैल

428

23.76

शासकीय नाला कभरा खपरैल

428

शासकीय भाला

59.07

428 कमरा / दुगई खपरैल

शासकीय नाला

27.30

428

दुगईखपरैल

84.87

कमरा खपरैल

27

शासकीय

87.78

352

पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल

11.84

कमरा खपरैल

352

शासकीय रास्ता

47.23

कमरा/ दुगई खपरैल

-352

शासकीय रास्ता

25.30

352 कमरा/ दुगई खपरैल

शासकीय रास्ता

69.89

352

शासकीय सस्ता कमरा अटारींदार/ दुगई खपरैल...

शासकीय 352

90.35

कमरा अटारीदार/ दुराई खपरैरुल भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7961

99.75

352 कमरा/ दुगई खपरैल

128

शासकीय रास्ता भारतलाल पिता हरीलाल कोंदर पता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज

351

84.73

129

गोरी बाई पति कंधीलाल कोंदर पता निवासी ग्यम विश्रामगंज

शासकीय चरोखर

पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल

351

78.90

कमस/दुगई खपरैल

130

शासकीय चरोखर रामकृपाल पिता लच्छू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज

351

37.26

कमरा/ दुगई खपरैल

131

देवीदीन पिता गुल्ले कोंदर पता निवासी ग्यम विश्रामगंज

शासकीय चरोखर

196.23

341

शासकीय अन्य

कमरा/ दुगई खपरैल

132

मझली पाल बंदा गिल्ला पाल, बाला प्रसाद पिता गिल्ला गाल पता निवासी ग्राम विश्रामगंज

341

82.17

शासकीय अन्य

कमरा/ दुगई खपरैल

133

यमुना प्रसाद पिता लच्छू बसन्ता प्रताप पिता यमुना प्रसाद, रतन कुगार पिता यमुना प्रसाद कोंदूर प्रता . निवासी ग्राम विश्रामगंज

48.96

शासकीय अन्य

कमरा/ दुगई खपरैल

10

द्वारका पिता विश्वनाथ कोंदर पता निवासी ग्राम 134 विश्रामगंज

कुल रकवा

8612.57

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- रूंज मध्यम सिचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य में प्रसातितः शासकीय भूमि पर स्थितं मकानों के कुल क्षेत्रफल 86.12.57 बर्ग भी० पर स्थित 134 मकानों के अर्जन हेतु घास-19 का प्रकाशन, ग्राम विश्रामगंज तहसील एंव अनुभाग अजयगढ़ ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7962

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[ भाग 1

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-16-11-2019- सात-2

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के संबंध में मार्गदर्शन

कलेक्टर गुना के संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों के मामलों में संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में मार्गदर्शन चाहा गया है.

2. उपरोक्त के संबंध में विधिक स्थिति यह है कि संहिता की धारा 107 की उपधारा ( 1 ) में ग्राम का नक्शा और उपधारा ( 2) में सेक्टर के नक्शे में सम्मिलित किये जाने वाले विभिन्न बिन्दुओं को उपबंधित किया गया है. उपधारा (3 ) में नक्शे के लिये पैमाना विहित किये जाने का प्रावधान है.

3. जहां तक धारा 107 में मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 2018 के पूर्व के प्रावधान का प्रश्न है, उसमें " खेत का नक्शा " का प्रावधान था जिसे संशोधित धारा 107 में परिष्कृत रूप में रखा गया है जिसमें अधिक स्पष्टता लाने के लिये ग्राम या सेक्टर के नक्शे में समाहित किये जाने वाले सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है. वस्तुतः यह प्रावधान पूर्वानुसार ' नक्शा ' से ही संबंधित है. नक्शा और खेत का नक्शा में इस प्रकार कोई विभेद नहीं है.

4. धारा 107 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) सर्वेक्षण संख्याकों की सीमाओं को दर्शाने वाला नक्शा तैयार किया जाना अपेक्षित है तथा पूर्व प्रावधान में इसे ही खेत का नक्शा कहा गया था. संशोधित प्रावधान में इसे ग्राम का नक्शा कहा गया है. तैयार किया गया नक्शा ही खेत का नक्शा है और एकजाई स्वरूप में यही ग्राम का नक्शा है.

5. जहां तक धारा 115 में अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण के प्रावधान का प्रश्न है इसमें सभी भू- अभिलेख , (केवल अधिकार अभिलेख और भू- अधिकार पुस्तिका को छोड़कर ) सम्मिलित है और भू-अभिलेख धारा 114 में उल्लेखित है . धारा 114 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) में धारा 107 के अधीन तैयार किये गये ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) में धारा 107 के अधीन तैयार किया सेक्टर व नक्शा सम्मिलित है. इस प्रकार धारा 115 में भू- अभिलेख जिसमें नक्शा भी सम्मिलित है में हुई गलती या अशुद्ध प्रविष्टि के शुद्धिकरण का प्रावधान है.

अतएव उपरोक्त विधिक उपबंधों के अनुसरण में प्रकरणवार परीक्षण किया जाकर सक्षम प्राधिकारी समुचित निर्णय लें.

मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7963

भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ. 12-01 / 2019 / सात / शाखा-2. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , तथा इस विभाग (तत्समय. भू- सुधार विभाग) की अधिसूचना कमांक 721-346- अठ्ठाईस-62, तारीख 19 मार्च 1962 तथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ.- 28-95-76 - अट्ठाईस दिनांक 4 दिसम्बर 1976 को अधिकमित करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा आयुक्त भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश को उन धारकों के संबंध में जिनकी भूमि विभिन्न संभागों के एक से अधिक जिलो में स्थित है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

एफ- 12-01-2019 - सात- शा.2 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-01-2019 - सात - शा .2 , दिनांक 6 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

Bhopal , the 6th December 2019

No. F 12-01 /2019/VII / Sec.2- In exercise of the powers conferred by sub - clause ( iii ) of clause ( e) of section 2 of the Madhya Pradesh Celing on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960) , and in supersession of this department's (For the time being Bhoo- Sudhar Department) notification No. 721-346- XXVIII -62 , dated the 19th March, 1962 and amendment notifications No. F. 28-95 - XXVIII76; dated 4th December , 1976 the State Government in respect of holders whose land is situated in more than one district of different divisions hereby appoints the Commissioner Land Record , Madhya Pradesh to be the competent authority for the purposes of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , DINESH KUMAR MAURYA , Dy. Secy.

7964

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्र. 7216- जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य सासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

नगर/ग्राम/ प.ह.न.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1) (2)

(3)

(4)

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा बम्होडी

0.10

अपर तिलवारा नहर प.ह.नं. - 27

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र. ) .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला-सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7217- जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7965 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

नगर/ग्राम प.ह.नं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(1) (2)

(3)

(4)

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा-12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) धनौरा/ धनौरा

सिवनी

2.20

अपर तिलवारा नहर रामखैरी प.ह.नं. -29

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र. ) .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7218-जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं, कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि का विवरण नगर/ग्राम/ प.ह.नं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा बगहाई

0.82

अपर तिलवारा नहर प.ह.नं. -26

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी ( म. प्र. ) .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

7966

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7222- जि.भू. - अर्जन.-2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य सासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

नगर/ग्राम प.ह.नं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

भूमि अर्जन , पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) धनौरा/ धनौरा

सिवनी

भालीवाडा

4.43

अपर तिलवारा नहर प.ह.नं. - 27

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र. ) .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय , में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 7224- जि.भू- अर्जन. - 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7967 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम प.ह.नं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1) (2)

(3)

(4)

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा

3.32

अपर तिलवारा नहर आमानाला प.ह.नं. -32

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र. ) .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7225 - जि.भू. -अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य सासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

नगर/ग्राम प.ह.नं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2)

(1)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (4)

में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा

1.12

अपर तिलवारा नहर घटेरी प.ह.नं.- 30

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र. ) .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

7968

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[भाग 1 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7226- जि.भू.अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं, कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम प.ह.नं.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में . )

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(5)

(1)

(4)

(2)

(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा

0.38

अपर तिलवारा नहर कुड्डो प.ह.नं.-26

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र. ) .

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7227 - जि.भू.अ. -2019.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 7969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

ग्राम/ प.ह.नं./ब.नं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )

(3)

(4) (1) (2)

सिवनी

निजी भूमि 18.34 हे. शासकीय भूमि 3.00 हे. कुल भूमि 21.34

ग्राम रामगढ़ ब. नं. -648 प.ह.नं. - 30

तहसील - छपारा रा.नि.मं.- चमारीखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी.

रामगढ़ लघु जलाशय सिंचाई योजना के बांध एवं नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक-1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

सिवनी, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्रमांक- 7658 - भू-अर्जन-2019.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- 2- ए, भोपाल दिनांक 12 नवंबर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति जारी की गयी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत राज्य शासन के जल संसाधन विभाग की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 10 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारूप " ख " में सहमति प्रस्तुत की गयी है , खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है .

अतः निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर ( अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

राजस्व प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82/2019-20

खातेदार का नाम तहसील ग्राम का नाम

जिला

(3)

(4) (2) सिवनी

(1) सिवनी

दिघोरी प.ह.नं. - 13

राजकुमार पिता रामनाथ निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

अन्य परिसंपत्ति का विवरण

खसरा नंबर

सिचित/असिंचित भूमि का विवरण

(5)

क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (6)

(8) निरंक 0.20

(7) सिंचित

7/1

0.20

योग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7970

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्रमांक- 2349- भू-अर्जन-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- रतवाय

तहसील-कन्नौद स. क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर )

सिंचित

असिंचित

कुल (1)

(2)

(3)

(4)

(5) निजी भूमि

0.078

1. दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण

0.078

योग

0.078

0.078

अनुसूची (2)

दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि

स. क्र.

प्रमाणित कृषक का नाम

प्रभावित भूमि

खसरा नम्बर

कुल भूमि का रकबा सिंचित

असिंचित

कुल (1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7) 1

रामस्वरूप पिता घासीराम

293/2

3.24

0.078

0.078 ग्राम रतवाय

योग

0.078

0.078

देवास, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्रमांक-2531- भू-अर्जन-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है .

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

धारा 12के अंतर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील

ग्राम

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) देवास

भामर

सतवास

0.63

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं . 13 , खण्डवा म. प्र.

इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

7971 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. 1058 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) रीवा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.600

(3) लोहदवार

(2) रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला रीवा, (म. प्र.)

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की लोहदवार माइनर नहर निर्माण में आने वाले भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्ति का अर्जन.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1060- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा

(3) मनकहरी

(4) 0.800 (2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला रीवा, (म. प्र.)

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत लौवा वितरक की लौवा सबमाइनर नं. 4 एवं मनकहरी माइनर की सब माइनर नं. - 1 में आने वाले भूमिके लिये तथा उस पर स्थित संपत्ति का अर्जन.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7972

कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. 2461 - भू- अर्जन- 2019-प्र. क्र. अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित रतलाम- खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित " उप विद्युत कर्षण केन्द्र " के कार्य की प्रकृति लोक हित में अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है, इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(3)

(5)

(2)

(1)

0.892

उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर.

इंदौर डॉ. अम्बेडकर नेउगुराडिया नगर महू

रतलाम- खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित " उप विद्युत कर्षण केन्द्र" .

नोट:-

2. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

3. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी डॉ अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर/ उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है.

5. प्रस्तावित प्रयोजन लोक प्रयोजन होने से भू- अर्जन के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट प्राप्त है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 13 नवम्बर 2019

प्र. क्रमांक - 01 - अ- 82-2019-20.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 'वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भाग 1 ]

7973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

लगभग (1) (2)

(4) दतिया

(3) दतिया इकारा

0.98

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया ( म. प्र. ) .

दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भीकनगांव, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 19 अक्टूबर 2019

प्रारूप- घ

(नियम 6 देखिए)

राजस्व प्रकरण क्र. 02-अ-82-19-20.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राम इगरिया, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय, के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू- स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)

(2)

(3) खरगोन

भीकनगांव

छिल्ट्या, प.ह.नं. 59

अनुसूची

खसरा क्रमांक

(4)

(5)

0.008 0.041 0.034

116/4 116/3 116/2 116/1/1/2

0.032 योग .. 0.115

उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) FIT

बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

7974

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[भाग 1 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

पत्र क्र. 1116 - भू-अर्जन प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(6) (1) सतना

4.000

पटना खुर्द (3)

(2) बिरसिंहपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग, क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

7975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्र. 7223 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा

(ग ) ग्राम- तिलवारा, प.ह.नं. -40, रा.नि.मं- धनौरा , (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.05

38/2

योग 0.05

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 30 अक्टूबर 2019

क्र. दस - भू- अर्जन- फा6-अ-82-2018-19-7014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- बरकछ

( घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 0.493 हेक्टर ( भूमि एवं परिसम्पत्ति) .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

240/1

0.056

0.048

242/1

244/1

0.050

244/2

0.006

245

0.068

247/1

0.036

248

0.068

0.020

249/3

249/4

0.020

0.020

249/5

0.061

251/2

0.020

249/1

249/2

0.020

0.493

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरकछ- ब्यौहारी मार्ग में झापर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग, रीवा म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

7976

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. भू- अर्जन- 21-(अ -82 ) -2018-19 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील-बिछिया

(ग) ग्राम-लोहटा वनग्राम

(घ) क्षेत्रफल-3.62 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हे. में)

(1)

0.20

कम्पार्टमेंट नं. 1458

कम्पार्टमेंट नं . 1458

कम्पार्टमेंट नं. 1458

0.18

कम्पार्टमेंट नं. 1458

0.18

कम्पार्टमेंट नं . 1458

कम्पार्टमेंट नं . 1458

कम्पार्टमेंट नं. 1458

कम्पार्टमेंट नं. 1458

कम्पार्टमेंट नं . 1458

(2) 0.20 0.04 0.04 0.32 1.10 1.36 योग 3.62

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in . पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. 1056 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-डीहा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.012 हेक्टेयर.

127/6

खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) (अ ) निजी पट्टे की भूमि 0.012 योग . 0.012

( ब ) शासकीय भूमि

निरंक

निरंक योग ..अ + ब योग 0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योंटी मुख्य नहर ( छूटा रकबा ) " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

7977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. 8632- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- उमरेठ

(

ग) नगर/ग्राम- ग्राम- गाजनडोह, प.ह.नं. 6, ब.नं. 124, रा.नि.मं. -उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 24.017 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

1/14

0.280

1/12

0.639

1/38

0.627

0.831

36

1.457

0.361

37/1

37/2

0.308

37/3

0.433

37/4

0.282

37/5

0.328

34/2

0.667

34/1

0.668

35/2

0.211

35/3

1.214

33/2

0.030

33/1

0.540

24/2

0.558

0.563

24/3

24/1

0.100

24/4

0.130

(1)

(2)

24/5

0.110

24/6

0.258

24/7

0.488

19

0.231

17

0.308

20

0.817

27

0.278

16/4

0.508

16/3

0.453

16/2

0.108

16/1

0.019

15/2

0.260

15/1

0.196

14/12

0.519

14/1

0.610

14/2

0.316

14/3

0.176

14/4

0.381

14/9

0.010

14/10

0.038

0.060

14/11

10

4.501

11

1.404

12

1.741

24.017 हेक्टेयर एवं योग कुल रकबा .

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गाजनडोह जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- परासिया, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

7978

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र.- भू-अर्जन-07 ( अ -82 ) 2018-19-140.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- कोहानीम्य करौंदी रैयत दायी तट मुख्य माइनर, प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में)

खसरा नम्बर (1)

528

526

398

401

400

(2) 0.10 0.01 0.16 0.05 0.05

[भाग 1 (1)

(2)

403

0.02

332/1

0.04

332/2

0.03

330

0.04

328

0.01 योग .. 0.51

शासकीय भूमि

399 333 329 536

0.01 0.01 0.02 0.02 योग . 0.06 कुल योग . 0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-24(अ-82 ) 2018-19-137.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

( ग ) ग्राम- देवरी कला सबमाइनर 01 , प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

78

0.02

77

0.04

76/1

0.03

75

0.02 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(1)

(2)

72

0.01

114/1

0.03

114/2

0.04

113/1

0.02

113/2

0.02

123

0.01

122

0.03

137

0.02

138

0.02

139

0.02

142

0.04

143

0.03

158/1

0.03

159

0.08

133

0.04

132

0.08

180

0.09

183

0.14

185

0.01

योग.

0.87

शासकीय भूमि

184

0.01

योग . 0.01

0.88

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-25( अ-82 ) 2018-19-134.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

7979 (ख) तहसील-शहपुरा

(ग) ग्राम- मटका रैयत बांयी तट मुख्य माइनर प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.31 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

385

0.09

387

0.02

388

0.03

288

0.07

290

0.19

343

0.12

342

0.10

301

0.07

318

0.10

319

0.14

324

0.05

325/2

0.04

327

0.02

328

0.02

334

0.09

186

0.15

188

0.02

187

0.09

185/1

0.04

47

0.01

48

0.04

62

0.08

67

0.09

69

0.16

70

0.02

118

0.28

91

0.11

92

0.29

93/1

0.05

93/2

0.05

94/2

0.03

96/2

0.27

97

0.14

3.07

योग ..

शासकीय भूमि

289

0.03

304

0.05 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7980

(2)

(1)

0.03

331

0.03

190

0.03

95

0.04

85

0.03

98

0.24

योग

3.31

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-26 ( अ-82 ) 2018-19-139.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- देवरी कला दांयी तट सबमाइनर क्र. 02 प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर.

खसरा

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

नम्बर

(2)

(1)

0.02

624

0.05

623

0.02

592

0.02

525

0.03

594

0.02

593/2

0.04

598

0.01

600/2

0.03

601/1

(2)

(1)

0.04

601/2

0.03

511

0.02

510

0.01

281

0.01

503

0.01

513

0.02

524/1

0.01

528

0.01

499

0.04

498

0.02

283

0.01

285

0.01

286/2

0.48

योग ..

शासकीय भूमि

0.01

605/1

0.01

517

0.02

519

0.04

योग .

कुल योग.. 0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-27 (अ-82) 2018-19-131.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा 7981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर 04 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

198

0.02

199

0.01

0.01

202/1

0.01

201

188

0.01

0.02

187

0.02

186

0.02

183/1

0.02

183/3

179

0.05

172

0.04

0.02

514

0.04

512

0.01

509

0.30

योग .

शासकीय भूमि

0.05

196

236

0.01

178

0.01

0.07

योग

0.37

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-28(अ-82 ) 2018-19-138.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख) तहसील-शहपुरा

(ग ) ग्राम-सरवाही माल बांयी तट मुख्य माइनर प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

766

0.01

765

0.14

0.06

763

759

0.10

385/1

0.22

385/2

0.02

0.05

374

0.08

372

129

0.17

369/1

0.16

367/1

0.03

365

0.12

363

0.26

0.02

362/1

362/2

0.01

0.02

357

359

0.07

0.11

360

330

0.13

331

0.01

322

0.13

0.04

333/1

333/2

0.02

336

0.08

310/1

0.04

0.02

310/2

0.04

311

307/1

0.02

0.04

237/1

237/2

0.08

0.02

238/1

238/2

0.10

240

0.03

0.01

239

252/1

0.05

0.05

252/2

253

0.03

0.10

254

0.06

127 7982

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(1)

(2)

128/1

0.07

128/2

0.07

140

0.03

130

0.14

116

0.06

115

0.10

113/1

0.06

113/2

0.06

102

0.08

106

0.04

271

0.08

273/1

0.03

274/1

0.05

274/2

0.04

275

0.02

278

0.02

3.70

योग .

शासकीय भूमि

376

0.02

758

0.03

358

0.01

306

0.01

247

0.01

117

0.02

104

0.01

276

0.02

योग 0.13

कुल योग 3.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-29 ( अ-82 ) 2018-19-128.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

[भाग 1 अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर 03 प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.02 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

361

0.03

414

0.08

415

0.03

417

0.01

407

0.08

718

0.01

719

0.09

717

0.05

714

0.05

712

0.05

686

0.01

687

0.02

685

0.07

684/1

0.01

683

0.01

673/2

0.04

494

0.02

614

0.08

617

0.08

622

0.02

620

0.04

621

0.04

628

0.03

631/3

0.01

योग.. 0.96

शासकीय भूमि

364

0.01

416

0.01

715

0.01

713

0.01 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(1)

(2)

0.01

689

676

0.01

योग 0.06

कुल योग 1.02

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन -31 ( अ -82 ) 2018-19-135.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-शहपुरा

(ग) ग्राम-सरवाही रैयत बांयी तट सबमाईनर क्र. 5 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

216/2

228 217

(2) 0.03 0.05 0.11

योग . 0.19

शासकीय भूमि

0

0.00 योग 0.00 कुल योग . 0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

7983 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-32( अ-82 ) 2018-19-127.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम-कोहानीम्य करौंदी रैयत बांयी तट सबमाईनर 01 प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1) (2) 498/2 0.02 498/3 0.02 499

0.02 योग 0.06 शासकीय भूमि

0

0.00 योग 0.00 कुल योग 0.06

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन-33 ( अ-82) 2018-19-133.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है 7984

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- सरवाही माल सबमाईनर क्र. 5, प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.01

161

0.01

159

0.09

153

0.11

154

526

0.05

552

0.05

0.04

525

0.09

553

0.03

152

0.01

148

0.01

149

528

0.02

0.09

529

530

0.08

0.01

549

योग 0.70

शासकीय भूमि

0.01

144

0.01

160

0.01

150

योग . 0.03 कुल योग . 0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-34( अ-82) 2018-19-132.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-कोहानीम्य करौंदी रैयत दांयी तट सबमाइनर 03, प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 हेक्टेयर.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

0.03

403

404

0.03

319

0.04

0.05

318

415

0.04

414

0.05

418

0.04

419

0.07

428

0.05

0.02

439/1

439/2

0.02

438

0.08

0.11

461

0.01

462

478

0.01

477

0.11

476

0.05

115

0.02

0.06

116

योग .. 0.89

शासकीय भूमि

464

0.01

324

0.01 योग . 0.02 कुल योग . 0.91 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन-35 ( अ -82 ) 2018-19-136.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- कोहानीम्य करौंदी माल दांयी तट मुख्य नहर प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.47 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

308

0.20

309

0.07

0.04

312/1, 312/5

0.04

312/2, 312/6

312/3

0.04

312/4

0.04

306

0.02

297

0.01

296/1

0.03

299

0.03

295

0.03

277

0.03

279

0.06

280/1

0.06

280/2

0.05

281

0.02

282/1

0.02

282/2

0.01

283/1

0.05

46/1

0.01

7985 (1)

(2)

45

0.05

19/1

0.12

16

0.09

15

0.06

14

0.07

13

0.08

8

0.07

योग .. 1.40

शासकीय भूमि

311

0.02

303

0.03

1

0.02

योग . 0.07 कुल योग .. 1.47

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन-36 ( अ-82 ) 2018-19-129.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-शहपुरा

(ग) ग्राम- सरवाही माल बांयी तट सबमाईनर क्र. 2 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

767

0.03

768

0.06

770

0.05 7986

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(2)

(1)

771/1

0.01

752

0.02

0.03

751/891

0.04

778

0.03

779/1

0.03

779/2

776

0.01

0.07

798

0.03

799

800

0.03

0.05

801/4

0.04

802

0.05

860

859

0.03

0.07

858

0.15

856

855

0.02

0.08

863/2

849

0.07

0.03

868/1

0.02

868/2

0.05

661

663

0.02

662

0.06

0.02

635

0.02

655

1.22

योग

शासकीय भूमि

0.01

804

758

0.01

0.02

योग

1.24

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-37( अ -82 ) 2018-19-130.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- सारसडोली दांयी तट सबमाइनर 01 , प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर.

खसरा

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

165

0.05

0.01

164/1

0.04

143/1

164/2

0.01

143/2

0.04

0.02

144

145

0.02

146

0.03

0.05

63/1

0.05

66/1

65

0.02

0.04

68/1

0.04

68/2

0.04

71/1

74

0.03

75

0.02

0.02

76

0.02

79

0.01

81

0.04

35

0.01

83

0.01

84

36

0.04

26/2

0.02

0.68

योग .

शासकीय भूमि

170

0.01

0.01

166

0.04

142

0.04

147

27

0.01

योग . 0.11 कुल योग . 0.79

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 6 नवम्बर 2019

क्र. 11526- भू- अर्जन- 2019- अ.वि.अ . मनावर प्रकरण क्रमांक- अ- 82-2018-19 .- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि/ भूमि पर निर्मित भवनों की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/ भूमि पर निर्मित भवनों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- गंधवानी

(ग ) ग्राम- खोजाकुआ

(घ) क्षेत्रफल-9035.741 वर्गमीटर.

मकान का निर्मित प्रभावित सर्वे क्र.

क्षेत्रफल

जिसमें मकान स्थित

(वर्गमीटर में)

(2)

(1)

109.02

274/3

97.30

274/2

172.98

274/1

97.88

287/2/5

158.96

287/2

170.04

281

172.18

284/1

180.51

284/1

181.28

284/1

53.02

284/1

87.31

284/1

98.52

284/1

65.25

284/1

48.88

268/1

144.93

268/1

94.60

288/1/6/3

140.97

288/1/4

80.00

288/1/7

174.00

288/1/1/2

(1)

(2)

46.20

286/1

255.99

290/2/3

138.26

290/2/2

87.12

290/2/3

118.301

290/2/1

446.62

290/2/3

24.00

290/1/1

48.00

290/1/1

304.00

290/1/1

35.00

290/3/1

125.50

290/3/2

115.80

290/3/2

42.50

290/3/2

57.5

290/3/2

288/1/3

35.00

125.00

288/1/3

87.85

290/1/3

102.40

290/1/3

95.00

79/3

80.00

290/2/2

290/3/2

97.30

40.00

290/2/1

79/3

38.50

20

108.83

20

63.00

20

30.00

82.80

20

20

49.00

12/5/1

59.56

126.97

12/5/1

68.20

12/5/3

139.89

12/5/1

106.58

12/3

13.20

12/5/1

12/4

75.60

160.90

24

21/2/3

144.80

21/2/4

117.70

21/2/4

99.75

237.00

21/2/2

170.21

21/1

189.95

21/1 7988

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(1)

(2)

21/1

69.80

21/1

114.90

21/1

98.1

12/2/2

47.60

12/2/1

47.60

12/2/1

229.25

12/2/1

165.60

9/4

189.60

9/4

70.84

9/4

61.74

61.74

9/4

9/6

70.07

9/7

181.65

9/7

78.85

9/7

107.53

[भाग 1 (1)

(2)

257/2/2

324.70

26/2

44.10

36/2

42.66

297

112.00

योग .. 9035.741

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भीकनगांव, जिला खरगोन

भीकनगांव, दिनांक 28 नवम्बर 2019

प्रारूप -घ

(नियम 6 देखिए )

राजस्व प्रकरण क्र. 05-अ-82-19-20.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिये ग्राम ईगरिया, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से ग्राम शिवना, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगिता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित हुई है तथा सक्षम प्राधिकारी तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू- स्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई. अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)

(2)

(3) खरगोन

झिरन्या

नेमित, प.ह.नं. 11 खसरा क्रमांक उपयोक्ता के अधिकारों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. ) (4)

(5)

170/2

0.146

169

0.100

168/1

0.072

168/2

0.051

153/2

0.040

153/3

0.040

154

0.117

155

0.108

156/2

0.099 7989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.068

157/1/2

0.051

157/1/1

0.121

157/2/1

0.300

158/1/2

0.012

68/4, 69/3

0.040

66/1/2, 68/1

62/4/2, 66/2/2, 68/2/2 ,

0.040

69/2/2, 70/2/2 ,

0.020

62/4/1 , 66/2/1 , 68/2/1 ,

69/2/1 , 70/2/1/1

0.007

67/1

0.015

28/1

0.050

29/1 , 29/2 , 31/3

0.020

31/2

0.041

32/5/1

0.020

36/2

0.020

43/1/1

0.040

43/1/3/1

0.030

43/1/3/2

0.051

43/1/3/3

0.012

45/3, 46/3

0.012

45/2, 46/2

0.012

45/46/1

1.755

योग ..

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिए )

राजस्व प्रकरण क्र. 07 -अ- 82-19-20.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिये ग्राम नेमित , तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से ग्राम शिवना , तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगिता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित हुई है तथा सक्षम प्राधिकारी तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू- स्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई. अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोक्ता के अधिकारों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.117

329/3/6

शिवना प.ह.नं. 17

खरगोन

झिरन्या

0.055

279/2/1

0.078

0.075

471/3 शा. नं. 472/3 471/1/1/5 7990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

323

0.226

328/1

0.240

329/3/1

0.060

329/3/2

0.057

329/3/3

0.036

329/3/4

0.038

329/3/5

0.038

0.058

334 शा. नं. 335/2

336/2

0.0612

336/1

0.0612

0.0108

467/2, 469/2

0.036

467, 469/3

0.045

471/1/1/1 , 472/1/1/1

525/1/1

0.294

507/2

0.054

507/742

0.063

519/1/1

0.084

519/1/6

0.0924

519/1/2

0.018

521/1

0.080

525/1/2

0.098

525/2

0.378

533/1/3

0.119

530/1

0.193

530/2

0.193

530/3

0.193

0.798

529, 531

532/1

1.120

532/2

0.379

535/1

0.096

536/1/4

0.031

537/1/1

0.051

549/2

0.078

0.0505

471/1/1/4 , 472/1/1/4

0.105

551, 556

553

0.036

555/2

0.052

536/1/5

0.055

536/1/7

0.030

योग ... 6.331

बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी .

7991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

पत्र. क्र. 1098 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम-तिघरा

(घ) क्षेत्रफल-1.479 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

0.168

86

0.080

93

0.088

94

0.140

103

0.032

104

0.026

106

0.058

107

0.097

108

0.086

138

0.077

139

140

0.054

0.012

144

0.201

145

0.088

146

0.142

152

0.062

153

600

0.068 0.068 कुल योग .. 1.411 महायोग 1.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 1100 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग ) ग्राम- कुम्हरौला

(घ) क्षेत्रफल-1.202 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे . में)

निजी भूमि

(2)

शासकीय भूमि (3)

(1)

0.008

8

12

0.038

0.006

13

15

0.014

0.087

17

18

0.016

0.038

19

21

0.043

22

0.127

0.010

23

0.018

24

0.061

25

0.028

26

27

0.006

28

0.008

0.037

29

0.064

37 7992

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(1)

(3)

(2)

0.053

38

0.041

39

0.019

41

0.008

63

64

0.036

65

0.016

0.024

77

0.002

79

80

0.121

0.002

81

0.008

82

0.095

90

0.035

93

0.010

94

0.026

97

0.024

24/241

37/249

0.051

0.022

64/252

कुल योग .. 1.202

1.202

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र. क्र. 1102 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम-मऊ

(घ) क्षेत्रफल-1.435 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(3)

(1)

25

0.084

32

0.011

33

0.014 34

0.076

0.025

35

36

0.005 37

0.132

83

0.019

0.139

88

89

0.029

0.024 90

91

0.120

92

0.006

99

0.064

100

0.076

101

0.167

102

0.045

108

0.016

110

0.006

0.081

111

112

0.005

0.056

113

0.097

114

116

0.002

0.027

117

0.054

118

0.007

119

0.015

123

0.018

124

0.005

144

0.010

145

0.075 कुल योग 1.360

1.435

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

पत्र. क्र. 1104- भू-अर्जन-प्रकाशन 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग ) ग्राम-बेरहना

( घ) क्षेत्रफल-1.750 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे. में)

निजी भूमि शासकीय भूमि (1)

(2)

(3)

7

0.058

11

0.038

13

0.027

14

0.027

15

0.029

42

0.016

43

0.045

48

0.009

49

0.016

50

0.089

51

0.002

53

0.126

54

0.026

99

0.091

100

0.023

101

0.042

105

0.029

106

0.019

107

0.007

108

0.029

109

0.040

120

0.025

121

0.017

7993 (1)

(2)

(3)

122

0.004

128

0.065

129

0.002

1

130

0.045

134

0.045

142

0.004

143

0.036

144

0.070

145

0.019

146

0.023

158

0.014

159

0.024

166

0.067

178

0.024

181

0.007

182

0.006

183

0.034

186

0.028

188

0.036

190

0.011

418

0.036

419

0.040

420

0.053

421

0.002

422

0.036

450

0.020

451

0.002

452

0.108

453

0.002

0.057

0.000

455 कुल योग .. 1.750 महायोग . 1.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

7994

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1106 -भू-अर्जन प्रकाशन -2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम सेमरा

(घ) क्षेत्रफल-2.319 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.002

77

78

0.076

0.027

79

0.085

80

0.002

81

82

0.142

83

0.106

0.086

84

105

0.004

106

0.102

108

0.019

111

0.059

0.010

121

122

0.243

123

0.046

0.199

134

0.012

135

0.014

138

0.010

139

173

0.115

183

0.106

0.008

281

282

0.065

0.018

283

284

0.002

0.007

286

287

0.067

(1)

(2)

(3)

288

0.089

291

0.004

0.049

294

295

0.066

296

0.061

111

0.034

297

298

0.019

0.038

309

310

0.038

315

0.004

0.043

317

318

0.026

0.005

319

329

0.038

332

0.014 334

0.002

0.053

335

0.041

336

337

0.019

338

0.002

0.032

339

342

0.010

2.305

0.014 2.319 कुल योग महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1108- भू-अर्जन - प्रकाशन - 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर भाग 1 ]

7995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(ग) ग्राम- बम्हौरी

(घ ) क्षेत्रफल-4.297 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में )

निजी भूमि शासकीय भूमि (1)

(2)

(3) 2

0.088

3

0.007 19

0.028

20

0.052

0.026

21

22

0.130

29

0.089

30

0.106

35

0.006

36

0.090

37

0.168

38

0.132

0.040

39

40

0.014

0.036

43

44

0.024

47

0.013

0.055

141

0.025

142

144

0.007

0.024

145

146

0.002

147

0.048

0.003

148

149

0.053

0.004

170

0.055

172

0.007

173

174

0.036

175

0.045

176

0.045

177

0.029

178

0.006

269

0.026

270

0.019

271

0.022

272

0.003

293

0.022

0.042

294

295

0.065

(2)

(3)

(1)

0.113

296

298

0.025

0.002

299

323

0.010

325

0.003

326

0.006

327

0.003

331

0.016

494

0.146

0.007

495

501

0.045

502

0.059

505

0.040

506

0.051

510

0.008

511

0.094

512

0.003

513

0.032

0.064

514

0.003

515

0.060

521

527

0.016

528

0.020

695

0.074

0.067

696

697

0.053

709

0.034

710

0.053

716

0.034

717

0.034

719

0.030

720

0.005

721

0.026

0.005

723

0.030

724

725

0.023

0.006

726

727

0.024

805

0.055

806

0.122

807

0.118

811

0.012

0.002

812

814

0.061 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7996

(3)

(2)

(1)

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

0.085

815

अनुसूची

0.045

860

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.058

862

0.074

863

(क) जिला-रीवा

0.055

866

(ख) तहसील- सेमरिया

0.023

867

(ग) ग्राम-गेरूआर

0.004

869

(घ) क्षेत्रफल-2.835 हेक्टेयर.

0.031

870

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में ) 0.019

871

0.026

872

0.002

शासकीय भूमि (3)

(1)

निजी भूमि (2)

873

0.272

249

0.012

874

0.278

0.006

251

882

0.269

252

883

0.059

0.265

253

0.031

884

0.120

255

0.031

975

0.110

256

0.061

977

0.071

0.006

257

981

265

0.096

0.038

982

0.434

266

0.023

983

0.512

269

0.045

984

0.134

0.006

271

986

272

0.154

0.023

987

0.120

305

0.007

1006

0.008

1014

0.000 1015

0.063

कुल योग .. 2.835

0.070

महायोग . 2.835 1017

कुल योग .. 4.290 0.007 महायोग 4.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1112 - भू-अर्जन-प्रकाशन - 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित पत्र क्र. 1110- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , भाग 1 ]

7997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग ) ग्राम- पटना खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-1.566 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे . में )

निजी भूमि

(2)

शासकीय भूमि (3)

(1)

380

0.016

0.040

381

384

0.072

0.024

385

387

0.036

388

0.104

0.016

391

0.280

392

395

0.410

408

0.096

0.080

409

0.088

416

0.023

417

419

0.154

420

0.038

0.053

422

429

0.034

0.002

कुल योग .. 1.532

0.034 1.566 464 महायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1114- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम- दुनाव

(घ) क्षेत्रफल-1.054 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में )

निजी भूमि

(1)

(2)

शासकीय भूमि (3)

0.240

54

0.020

55

59

0.132

65

0.236

0.058

66

68

0.001

0.188

69

70

0.031

0.148

74

कुल योग .. 1.054

0.000 महायोग .. 1.054 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1134- भू-अर्जन प्रकाशन - 2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

7998

(ग) ग्राम-गोरसरी

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-3.579 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.051

23

24

0.064

0.122

26

0.042

36

0.122

37

0.080

38

0.013 35

0.067

48

0.041

49

0.144

52

0.163

54

55

0.031

0.024

85

0.091

87

0.032 88

0.077

89

0.058

90

0.038

91

0.175

134

135

0.115

0.010

148

168

0.096

171

0.026

0.026

172

0.096

177

0.138

179

0.128

180

0.005

190

0.256

191

0.085

192

0.255

234

0.098

235

0.066

236

0.002

237

0.006

238

0.015

253

0.010 340

0.005

341

0.094

342

0.048

343

(2)

(3)

(1)

0.013

344

0.040

345

448

0.014

0.040

449

0.006

451

0.004

458

0.010

459

0.022

460

0.013

461

0.002

462

0.007

464

0.006

466

0.062 543

0.014

545

546

0.045

0.003

547

548

0.010

550

0.048

0.018

551

0.069

552

553

0.018

554

0.037

0.001

555

556

0.012

0.008

557

0.040

558

0.002

559

0.117 कुल योग .. 3.462

3.579

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1136- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके 7999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम-बरा

पत्र क्र. 1138- भू- अर्जन-प्रकाशन - 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(घ ) लगभगक्षेत्रफल-3.584 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में )

अनुसूची

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(1 ) भूमि का वर्णन-

(3)

(2)

(1)

(क) जिला-सतना

0.176

187

(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

0.043

198

(ग) ग्राम-बरा

0.038

199

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.834 हेक्टेयर .

0.019

200

0.048

201

अर्जित रकबा ( हे. में)

खसरा नंबर

0.236

204

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.130

205

(3)

(2)

0.016

207

0.026

(1) 139

0.048

210

0.088

140/1 क

0.082

211

0.068

140/2

0.144

275

0.388

143

0.120

276

1.152

144

0.064

418

0.078

146

0.102

663

0.080

147

0.778

670

0.088

148

0.035

671

0.176

149

0.012

680

0.058

161/2

0.361

681

0.002

182/1

0.028

682

0.016

184

0.019

690

0.094

214

0.520

694

0.026

215

0.016

695

216

0.003

731

0.149 0.005

217

0.015

732

0.256

221

0.086

733

0.006

223

0.141

734

0.181

224

0.304

708/810

0.013

225

0.064

कुल योग .. 3.520

0.160

267

महायोग .. 3.584

0.346

270

0.101

709

0.149

710

0.082

718

0.160

719

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

0.002

720

0.077

721

0.008

726

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

727

0.010 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

8000

(3)

(2)

(1)

0.103

740

0.010

742

745

0.139

0.096

747

0.232

754

0.010

756

0.016

757

0.082

759

0.101

760

0.358 कुल योग 4.476

महायोग . .4.834

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1140 - भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम- देवरावर

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.551 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

0.250

139

0.019

148

0.282

150

0.000

0.551 0.551

कुल योग महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1142- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम- पिपरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.348 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि शासकीय भूमि (1)

0.060

0.042

0.019 72/243

0.012

0.092

(2) (3) 46 47 143 144 147 0.098 148 0.025 कुल योग .. 0.262 0.086 महायोग . 0.348 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

8001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1144- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम-बांधी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.992 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में )

निजी भूमि

(2)

शासकीय भूमि (3) (1)

327

0.057

342

0.192

343

0.144

344

0.005

363

0.006

364

0.032

366

0.079

409

0.036

451

0.079

0.010

459

477

0.016

0.014

478

0.088

482

487

0.008

0.010

488

0.197

489

0.034

671

0.005

673

0.008

674

0.065

675

0.010

679

680

0.096

689

0.022

0.049

692

0.031

693

0.004

695

710

0.017

0.053

711

(1)

(2)

(3)

716

0.192

0.005

717

0.050

733

0.038

735

736

0.034

739

0.079

740

0.046

741

0.006

739/1460

0.026

851

0.034

852

0.054

0.030

853

0.227

854

855

0.069

857

0.053

859

0.027

0.038

860

0.066

1163

0.104

1164

1172

0.008

0.089

1173

1174

0.101

1175

0.034

1176

0.037

1177

0.052

1180

0.038

1181

0.016

1182

0.002

0.064

1231

1232

0.002

0.037

1233

0.006

1234

0.137

1241

1242

0.004

1243

0.001

1245

0.056

1246

0.008

1247

0.016

1248

0.002

1288

0.040

1289

0.098

1290

0.034

0.025

1291

0.007

1300

1301

0.032

0.084

1302

1303

0.072

1304

0.066

1307

0.019 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

8002

(3)

(2)

(1)

0.034

1308

0.043

1309

0.016

1311

0.064

1312

1113

0.096

0.007

1289/1458

कुल योग 3.984

0.008 महायोग . 3.992 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1146- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग ) ग्राम-मौदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.985 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में) शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.024 3

4

0.202

0.017

9

0.002

11

0.104

12

0.076

13

0.004

15

0.096

16

0.100

17

0.088

18

0.176

21

0.042

153

(3)

(2)

(1)

0.064

156

0.064

157

0.082

158

0.019

159

0.064

164

0.085

165

0.045

166

0.032

174

0.012

175

0.188

176

0.240

178

0.120

196

0.112

197

0.005

198

0.160

199

0.001

200

0.094

202

0.082

203

0.033

204

0.108

288

0.088

289

0.184

296

0.002

301

0.112

302

0.005

304

0.144

305

0.054

319

325

0.016

0.096

326

0.112

327

0.082

341

0.196

521

0.054

522

0.003

523

0.032

527

0.064

528

0.152

529

0.048

535

कुल योग .. 3.901 0.084 महायोग . 3.985

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

8003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1148 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम- गड़री

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.138 हेक्टेयर.

खसरा नंबर अर्जित रकबा ( हे. में )

निजी भूमि

(1)

शासकीय भूमि (3)

(2)

20

0.082

0.046

47

49

0.065

50

72

0.016 0.022 73

0.085

0.056

74

75

0.002

0.185

76

77

0.036

78

0.054

80

0.016

0.003

81

82

0.035

0.073

83

0.005

84

85

0.025

0.007

86

0.096

88

0.004

91

0.003

125

0.002

127

129

0.121

130

0.085

131

0.014

कुल योग .. 1.100

0.038 महायोग 1.138 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1150- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम- पगार कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे . में) निजी भूमि

(1)

(2)

शासकीय भूमि (3)

540

0.027

543

0.082

546

0.046

0.067

547

0.002

1040

1055

0.048

1056

0.095

1057

0.026

1178

0.047

0.000 कुल योग .. 0.440 0.440

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1152- भू-अर्जन प्रकाशन -2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर 8004

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम- नयागांव

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 9.206 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में )

निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(1)

(3) 1195

0.016

1196

0.016

1197

0.053

1198

0.012

1200

0.021

1493

0.152

1495

0.029

1496

0.012

0.047

1497

0.021

1498

1889

0.010

0.185

1917

1919

0.149

1930

0.045

1931

0.086

1934

0.077

1935

0.048

0.008

1941

1942

0.013

2014

0.022

2015

0.025

2017

0.026

2026

0.184

2027

0.077

2028

0.064

2029

0.081

2030

0.024

2032

0.112

2033

0.053

0.005

2034

2035

0.085

0.077

2036

2037

0.173

2095

0.109

(1)

(2)

(3)

2099

0.208

0.060

2106/2

0.060

2106/3

2106/4

0.060

2107

0.066

2108

0.009

2109

0.161

2110

0.097

2115

0.240

2118

0.030

2119

0.113

2120

0.030

2131

0.017

2132

0.009

2133

0.016

2134

0.013

2185

0.038

2186

0.007

2189

0.077

2190

0.074

2224

0.149

2225

0.028

2236

0.137

2237

0.011

2238

0.128

2239

0.002

2245

0.005

0.266

2246

0.045

2247

0.005

2248

0.155

2331

2332

0.015

0.168

2333

2343

0.004

2344

0.013

2345

0.0243

2346

0.136

0.113

2353

0.012

2354

0.004

2355

2359

0.109

2360

0.048

2365

0.167

2366

0.028 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

(1)

(2)

(3) 2383

0.004

2384

0.077

2385

0.115

2404

0.056

2405

0.084

2413

0.096 2414

0.048 2419

0.002

2420

0.092

2421

0.056

2423

0.134

2424

0.014

2465

0.001

2466

0.067

2467

0.012 2468

0.022

2469

0.027

2503

0.079 2508

0.002

2565

0.264

3133

0.043 3134

0.010

3136

0.010

3137

0.032

3138

0.035

3140

0.042

3147

0.119

3222

0.035

3225

0.044

3226

0.053

3227

0.001

0.002

3231

3232

0.006

3233

0.002

3424

0.002

3425

0.001

3426

0.018

3429

0.006

3435

0.016

3436

0.120

3440

0.079

3441

0.072

3462

0.010

3466

0.004

8005 (1)

(2)

(3) 3468

0.036

3469

0.036 3470

0.041

3471

0.005

3475

0.055

3476

0.004

3477

0.065

3479

0.024

3487

0.044

3522

0.024

3526

0.004

3527

0.014

3528

0.016

3529

0.034

3530

0.034

3531

0.023

3532

0.074

3533

0.010

3534

0.058

3536

0.017

3555

0.098

3562

0.012

3563

0.032 3564

0.074

3565

0.089

0.006

3569

3570

0.022

3572

0.014 3573

0.070

3574

0.017

3575

0.198

3576

0.010

3580

0.001

3608/2

0.200

3712

0.113

3714

0.105

3715

0.010

0.444

कुल योग .. 8.762

महायोग . 9.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

8006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1154 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम- खम्हरिया नेवाजी

(घ ) क्षेत्रफल-5.935 हेक्टेयर

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे. में )

निजी भूमि शासकीय भूमि (3) (1)

(2)

21

0.365

24

0.176

25

0.196

34

0.178

36

0.244

37

0.026

0.051

39

41

0.032

0.045

43

0.170

44

0.142

46

0.120

47

69

0.065

70

0.077

0.002

106

107

0.234

0.045

108

0.014

109

0.011 109/472

0.090

114/3

0.045

114/4

0.045

114/5/क

114/5/ख

0.045

0.045

114/6

0.026

114/क/1 /ङ

0.032

114/1/क/2

0.134

114/1 /ख

114/1 /ग

0.061

114/1 /ङ

0.149

0.038

114/2/क

114/2/ख

0.032

163

0.014

164

0.025

0.016

165

166

0.018

167

0.223

168

0.010

208

0.118

209

0.019

213

0.026

214

0.045

215

0.011

221

0.077

222

0.070

223

0.013

224

0.108

225

0.085

0.054

228

231

0.183

232

0.016

250

0.002

0.260

251

0.026

252

255

0.061

256

0.045

260

0.171

261

0.296

0.013

262

0.033

263

0.019

269

271

0.224

272

0.002

0.032

433

434

0.221

435

0.093

449

0.048

0.043

452

453

0.006

454

0.120

0.077

458

0.077

459

कुल योग 5.924

0.011 महायोग 5.935

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-12-06.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-12-06.49.Ordinary.