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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 49]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 15 , शक 1941
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019
क्र. ई- 1-399-2019-5- एक.- श्री राहुल जैन , भाप्रसे ( 2005 ) , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सेवाएं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केन्द्रीय राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय , नई दिल्ली के निज सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा राज्यमंत्री जी के कार्यकाल अवधि के को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री जैन राज्यमंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
क्र. ई- 1-399-2019-5- एक.- श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई. - 1-434-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र. ई. - 1-436-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र.
नवीन पदस्थापना
तालिका
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
क्र.
नवीन पदस्थापना 1 श्रीमती ऊषा परमार, (2011 )
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
(1)
(2)
(3) अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ,
भोपाल.
1 श्री डी. पी. आहूजा ( 1996 ) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.
2 सुश्री सलोनी सिडाना (2014 ) , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.
आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.
अपरमिशन संचालक, राष्ट्रीयस्वास्थ्यमिशन, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2019
आयुक्त, वाणिज्यिकर इन्दौर.
2 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ( 1997 ) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.
क्र. ई- 1-429-2019-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2019 की कण्डिका 1 जिसके द्वारा श्री नीतेश कुमार व्यास , भाप्रसे ( 1996 ) आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 1-437-2019-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02 नवम्बर 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 1 पर अंकित श्री पी. नरहरि, भाप्रसे ( 2001 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग पदस्थ किया गया है , को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-437-2019-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1 श्री पी. नरहरि ( 2001 ) ,
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त
मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
जनसंपर्क तथा आयुक्त नगरीय
प्रशासन एवं विकास ( अतिरिक्त
प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
(4) 2
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
संचालक जनसंपर्क, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक, संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम.
श्री विकास नरवाल ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.
3
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.
श्री चंद्रमौली शुक्ला (2011 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ.- सह-विशेष परियोजनाएं.
4
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.
श्री कुमार पुरूषोत्तम (2012), प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.
क्र. ई- 1-438-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (1)
1
(3) आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.
श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव ( 2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय.
2
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा आयुक्त-सह -संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश ( अतिरिक्त प्रभार) .
संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
3
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- संचालक मण्डी, मध्यप्रदेश .
श्री अनय द्विवेदी ( 2010 ) , अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.
( 2) उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल , भाप्रसे ( 2003 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(3) उपरोक्तानुसार श्री अनय द्विवेदी द्वारा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड - सह - संचालक मण्डी, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार वर्मा , भाप्रसे ( 2004 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- आयुक्त मण्डी, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त मण्डी, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2019 क्र. ई- 5-774- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार , आयएएस . , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई- 5-523- आयएएस - लीव -5- एक.-( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग को दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 09 एवं 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का प्रभार श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर, उज्जैन कोअपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे , विकअ- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशांक मिश्रा , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्तहोंगे.
(4) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2019 क्र. ई- 5-1037 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री आशीष तिवारी, आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) कोलारस जिला शिवपुरी को दिनांक 6 से 13 दिसम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई - 5-768- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 18 से 25 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष तिवारी , भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) कोलारस , जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री आशीष तिवारी , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष तिवारी , आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2019
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-442-2019-5-एक. श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग भी घोषित किया जाता है .
क्र. ई- 5-872- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 15 से 21 नवम्बर 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7937 (2) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(2012) प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के पद पर किए गए स्थानांतरण को राज्य शासन एतद्वारा निरस्त करता है. उक्त अधिकारी पूर्ववत् अपने पद पर यथावत् पदस्थ रहेंगे.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 1-445-2019-5- एक.- भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-35-2019 - AIS (I) , दिनांक 1 नवम्बर 2019 द्वारा श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे ( ए.एम. 1995) को भाप्रसे के असम मेघालय संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्ष के लिए सेवाएं सौंपी गई हैं, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रतीक हजेला द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे ( 2008 ) मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( एन.एच.एम. ) तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
क्र. ई- 5-1045- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्री किरोड़ीलाल मीना, भाप्रसे (2016 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) बीना, जिला सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश न्यूजीलेण्ड यात्रा पर जाने हेतु सम्मिलित है ) स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई- 1-446-2019-5- एक.- श्री नरेश पाल कुमार, भाप्रसे (2002 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन भोपाल पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री नरेश पाल कुमार द्वारा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई - 5-532- आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2019 एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई - 1-437-2019-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 2 , 3 एवं 4 पर उल्लेखित भाप्रसे अधिकारियों क्रमशः श्री विकास नरवाल (2008 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर को संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम , श्री चंद्रमोली शुक्ला ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ. सह- विशेष परियोजनाएं को प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर तथा श्री कुमार पुरूषोत्तम
(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, 7938
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 2) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला उमरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(4) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अंकित अस्थाना , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) अवकाशकाल में श्री स्वरोचिष सोमवंशी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहीं.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वरोचिष सोमवंशी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-900- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस. , आयुक्त, सागर संभाग , सागर को दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. ( जिसमें दिनांक 24 से 28 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश निजी यात्रा पर दुबई भ्रमण सम्मिलित है ) स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई -5-942- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएएस. , ( 2005 ) , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 11 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2019 तक आठ दिन का नवीन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री आनन्द कुमार शर्मा , भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, सागर संभाग , सागर का प्रभार श्रीमती प्रीति मैथिल , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही . सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त , सागर संभाग सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री आनन्द कुमार शर्मा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, सागर संभाग सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति मैथिल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2019 ( 5 ) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-612- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 एवं 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. ई - 5-926 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, आयएएस. , कलेक्टर, जिला उमरिया को दिनांक 14 से 30 नवम्बर 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
7939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
(2 ) श्री मनु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार डॉ. राजेश कुमार राजौरा , प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ- सह - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1017 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री मृणाल मीना , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए, अब उन्हें दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मृणाल मीना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मृणाल मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मृणाल मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019
क्र. ई - 5-1036 - आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) डॉ. सलोनी सिडाना, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. सलोनी सिडाना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019
क्र. ई. - 5-1019 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री अर्पित वर्मा , भाप्रसे, ( 2015 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 एवं 27 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा , भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1030- आयएएस-लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री दिलीप कुमार, आयएएस. , कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल को दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री दिलीप कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2019
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी सिंह , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. - 5-913- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री हरजिंदर सिंह, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेपलपमेंट प्रोजेक्ट को दिनांक 30 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक , मध्यप्रदेश स्किल डेपलपमेंट प्रोजेक्ट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-1028- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनोज खत्री , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को दिनांक 20 से 30 नवम्बर 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019
(2) श्री मनोज खत्री , भाप्रसे , की अवकाश अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत , भाप्रसे , सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई-5-867- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री तरूण पिथौड़े, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(4) श्री मनोज खत्री, भाप्रसे , द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , भोपाल से मुक्त होंगे .
(2 ) समसंख्यक आदेश, दिनांक 7 अक्टूबर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री मनोज खत्री , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-986- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस. , तत्कालीन अपर कलेक्टर, जिला- सिंगरौली ( वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना) को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2019
ई-5-1051- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री उमेश कुमार, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई. -5-963 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्रीमती रजनी सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 13 से 22 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
7941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(3 ) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक) .
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019
क्र. 1534-114-2019- एक- दस. राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2019 तक, चार दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटन, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019
क्र. बी- 1-52-2019-2- एक. श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव, राप्रसे (पी-2009) संयुक्त कलेक्टर, उपायुक्त ( राजस्व ) सागर, संभाग सागर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि वर्ष 2019 की स्थिति में जारी रा.प्र.से. की पदक्रम सूची में उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में " वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के दिनांक को रिक्त" दर्शाया गया है , जबकि विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-04-2015- 2-एक, दिनांक 7 जून 2017 द्वारा उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 से प्रदान की गई है. अतएव उन्होंने वरिष्ठता सूचीवर्ष 2019 में अंकित उनके नाम के सामने के कालम -6 में वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 का उल्लेख करने का अनुरोध किया है .
(2) प्रकरण के परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव दिनांक 4 अक्टूबर 2015 से वरीष्ठ वेतनमान में नियुक्त हुई है. अतएव राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव , राप्रसे ( पी-2009 ) संयुक्त कलेक्टर उपायुक्त ( राजस्व ) सागर संभाग , सागर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, वरिष्ठता सूची वर्ष 2019 में उनका नाम के सामने कालम -6 में वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 अंकित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
( 3) उपरोक्तानुसार प्रविष्टि श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव राप्रसे (पी-2009) संयुक्त कलेक्टर, उपायुक्त ( राजस्व ) सागर संभाग , सागर के सेवा अभिलेखों में की जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ब्रजेश सक्सेना , अवर सचिव " कार्मिक ".
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019
फा. क्र. 6030-2019- इक्कीस ब( एक).- राज्य शासन, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट युनिवर्सिटी भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी कुमारी नीता गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कन्नोद, जिला देवास की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सौंपता है.
फा. क्र. 5969-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 135 ) .- राज्य शासन, श्री अंशुल चन्द्रा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2अक्टूबर, 1988 है.
फा. क्र. 6031-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 94 ) .- राज्य शासन श्री राजेश अंशेरिया पुत्र श्री प्रभुलाल अंशेरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर , 1983 है.
फा. क्र. 6098-2019-इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 115 ) .- राज्य शासन श्री मानवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री हरि कृष्ण यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 दिसम्बर, 1985 है.
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019
फा. क्र. 6112-2019- इक्कीस - ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 32 ) .- राज्यशासन , श्री कुलदीप नामदेव पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्षकी परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला झांसी ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई , 1993 है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7942
फा. क्र. 6099-2019- इक्कीस - ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 17) .- राज्य शासन श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री रामजी लाल श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 6007-2019-इक्कीस - ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 37 ) .- राज्य शासन श्रीमती ऋचा शर्मा पत्नी श्री विवेक मोहन शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सिद्धार्थ नगर ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1986 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 05जनवरी , 1985 है.
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019
फा. क्र. 5423-2019-इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 49 ) .- राज्यशासन श्री हर्षवर्धन धाकड़ पुत्र श्री रतीराम धाकड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 6001-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 112 ) .- राज्य शासन श्री श्रीकृष्ण बरार पुत्र श्री तोड़न बरार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकीजन्मतिथि 12फरवरी , 1996 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई , 1994 है.
फा. क्र. 85-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 33 ).- राज्य शासन श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 6168-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 113 ) .- राज्य शासन श्री दिलीप माहोर पुत्र श्री महेन्द्र कुमार माहोर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला राजगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 1995 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10अक्टूबर, 1993 है.
फा. क्र. 6194-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 75 ) .- राज्यशासन सुश्री सिल्की कौर जुनेजा पुत्री श्री भुपिन्दर सिंह जुनेजा कोमध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 6227-2019-इक्कीस-ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 57) .- राज्य शासन सुश्री एकता ठाकुर पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई , 1991 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी, 1991 है .
भाग 1 ]
फा. क्र. 5606-2019-इक्कीस -ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 63 ) .- राज्य शासन श्री कृणाल वर्मा पुत्र श्री आलोक कुमार वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्षकी परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 21 सितम्बर, 1993 है.
फा. क्र. 5453-2019 -इक्कीस - ब (एक) (मेरिट क्रमांक 80 ) .- राज्य शासन सुश्री आफरीन युसुफजई पुत्री श्री इसरार अहमद युसुफजई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 28 मार्च, 1987 है.
फा. क्र. 6153-2019 - इक्कीस - ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 97) .- राज्यशासन श्री बलराम मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारानियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला श्योपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 06 अगस्त, 1988 है.
शुद्धि- पत्र
फाईल क्र. 3 ( ए) 2017- इक्कीस- ब ( एक ) 5101.- श्री राहुल सिंह पुत्र श्री कनिष्क कुमार सिंह को जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23अक्टूबर 2019 के द्वितीय पैरा में अंकित " यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अध्याधीन रहेगा के स्थान पर " यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517- 2018 में पारित आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा W.P. ( S.) 1049/2018 ( राहुल सिंह बनाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं अन्य ) में पारित आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2019 के अध्याधीन है. पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7943 फा. क्र. 6201-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 147 ) .- राज्य शासन सुश्री स्वाति कौशल पुत्री श्री मनोहर जी कौशल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 सितम्बर, 1986 है.
फा. क्र. 6271-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 139 ) .- राज्य शासन श्री रवि तवंर पुत्र श्री ओमप्रकाश तवंर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 04 मई 1991 है.
फा. क्र. 6275-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 116 ) .- राज्य शासन सुश्री ऋचा भट्ट पुत्री श्री देवेन्द्र भट्ट को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 20 जुलाई 1992 है.
भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2019
फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक) -5889-2019 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राज्यपत्र भाग- एक में , दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं अर्थात् :-
अनुसूची
अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन स्थानीय क्षेत्र (1) न्यायाधीश (2) (3)
कटनी" " 25- ए. प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश,
कटनी.
7944
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 F-No.1-1-88 - XXI -B ( 1 ) -5889-2019 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 1-1- 8 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October , 2009 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 6thNovember , 2009 , namely :-
फा. क्र. 6248-2019- इक्कीस - ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 146 ) .- राज्यशासन सुश्री सोनाली वर्मा पुत्री स्व. श्री चेतन वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
AMENDMENT
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 8 सितम्बर 1996 है.
In the said Notification , in the Schedule , ofter serial number 25 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely
TABLE
S.No.
Local area
Sessions Judge/Additional
Sessions Judge
(1)
(2)
(3)
"25 - A
Katni ."
. 1st Additional Sessions Judge ,
Katni .
फा. क्र. 6253-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 123 ) .- राज्य शासन सुश्री सृष्टि चौरसिया पुत्री श्री रमाशंकर चौरसिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 9 मार्च 1992 है.
फा. क्र. 6290-2019-इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिल कुमार निझावन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , छतरपुर का त्याग- पत्र उनके आवेदन दिनांक 18 नवम्बर 2019 दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.
फा. क्र. 6289-2019-इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 121 ) .- राज्य शासन श्री संदीप कुमार नामदेव पुत्र श्री मुन्नालाल नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 6155-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 09 ) .- राज्यशासन श्री केशव कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 02जुलाई 1993 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बदायूँ ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 12 सितम्बर, 1990 है.
फा. क्र. 6307-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 133 ) .- राज्य शासन श्री जयदीप मौर्य पुत्र श्री दीपेन्द्र मौर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र. 6246-2019- इक्कीस - ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 40) .- राज्यशासन सुश्री स्वाती गोयल पुत्री श्री योगेश गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला देहरादून ( उत्तराखण्ड ) है. उसकी जन्मतिथि 23 दिसम्बर 1992 है .
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश )है. उसकी जन्मतिथि 17 सितम्बर 1996 है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7945 भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2019
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02 मार्च 1997 है.
फा. क्र. 6349-2019- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री युगल रघुवंशी, तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यालय , कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, उप कल्याण आयुक्त के पद पर आगामी आदेश होने तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित भोपाल को सौंपता है.
फा. क्र. 6345-2019 -इक्कीस -ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 108 ).- राज्यशासन सुश्री मोनिका यादव पुत्री श्री रामजीशरण सिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पदपर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 जनवरी 1993 है.
फा. क्र. 5996-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 72) .- राज्य शासन सुश्री सौम्या सिंह पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह देशवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शामली ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 21 दिसम्बर 1993 है.
फा. क्र. 6346-2019-इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 148) .- राज्य शासन श्री अमित वास्केल पुत्र स्व. श्री गणेश चन्द्र वास्केल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 23 मार्च 1992 है.
फा. क्र. 6313-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 61 ) .- राज्य शासन श्री नितिनेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला हरदोई ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1992 है.
फा. क्र. 6347-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 114) .- राज्यशासन श्रीमती नेहा ठाकुर पत्नी श्री नीलेश ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर 1993 है.
फा. क्र. 6344-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 100 ) .- राज्य शासन सुश्री प्रीति परिहार पुत्री श्री कैलाश नारायण परिहार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7946
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019
अधि. क्र. 29- एफ-1-38-2019 - अठारह 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित नगर परिषद् आलोट, जिला रतलाम में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-
जिले का नाम
क्र.
स. क्र.
नगर परिषद् का नाम (2)
(4)
(3)
(1)
1
आलोट रतलाम
1
क्र.
नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता (6)
(5)
1
श्री सुमित व्यास पिता श्री दारूलाल व्यास, निवासी विक्रमगढ़ तहसील आलोट, जिला रतलाम.
2
श्रीमनीष पांचाल पिता श्री संतोष पांचाल निवासी कुम्हारपुरा आलोट जिला रतलाम.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
सूचना
क्र. एफ- 3-36-2019- अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 1201-48- टीसी- छतरपुर-उपां - नग्रानि-2018, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-
अनुसूची
खसरा क्र .
ग्राम
विकास योजना
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
क्रमांक
(3) (1)
1966, 1
1967,
1968,
(2) बगौता तहसील छतरपुर जिला-छतरपुर
1969,
1983,
1997/2
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(6)
में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)
0.555
कृषि आवासीय (प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु).
3.251
0.825
(4) 0.983 1.639 2.282
योग
9.535 हेक्टेयर
उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना , 2021 का एकीकृत भाग होगा.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7947
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
क्र. एफ-3-21-2019-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3822-04-उपां-टीसी- सागर -2016 , दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-
अनुसूची
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (2)
(3)
(4)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)
(1) 1
65
9.264
कनेरादेव तहसील सागर, जिला सागर.
आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा कृषि.
(6) आवासीय , आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी ( प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए) .
66/2
0.235
आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित 90.00 मीटर बायपास मार्ग.
आवासीय, " आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी " एवं प्रस्तावित 90.00 मीटर चौड़ा मार्ग ( बायपास ) (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए) .
योग .9.499
शर्ते :
- 1. भू- उपयोग " आमोद - प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी " एवं मार्ग में परिवर्तन मान्य नहीं होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ- 3-42-2019-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3298-39-उपां-टीसी-नग्रानि-2018 , दिनांक 7 जून 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(3)
(4)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6) 1 (1)
(2) दमोह खास 1398/1
5.504 में से 5.280
आवासीय एवं मार्ग ( प्रधानमंत्री आवास योजना) .
(5) आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित उद्यान एवं खेल मैदान एवं मार्ग.
1398/2 8.171 में से 6.80
आवासीय एवं मार्ग ( प्रधानमंत्री आवास योजना) .
आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित उद्यान एवं खेल मैदान तथा प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग.
योग .. 12.08
उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना , 2031 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ- 3-56-2019 - अठारह-5 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 298 -टीसी-69-शिवपुरी-उपां- नग्रानि-2018 , दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित शिवपुरी विकास योजना 7948
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
2001 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्रमांक क्रमांक
विकास योजना में निर्दिष्ट
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 1
462,
नोहरी खुर्द शिवपुरी
464में से
465, में से
466,
467,
468,
471,
472,
473
492में से
भू-उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (4)
(5)
(6) 5.518
कृषि
0.330
आवासीय ( प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु ) .
1.000
0.209
0.418
0.178
0.637
0.052
0.073
3.702
योग
12.117 हेक्टेयर
शर्ते :- 1. ग्राम नोहरी खुर्द के खसरा क्रमांक 472 की भूमि में विद्यमान कुओं योजना में यथावत रखा जाना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना, 2001 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019
क्र. एफ - 5-12-2019 - जस - चौबीस. - राज्य शासन, एतद्वारा , अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि राशि रुपये 7000/ - प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 10,000/- प्रतिमाह तथा श्रद्धानिधि का नाम परिवर्तित कर सम्मान निधि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
( 2 ) यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. नम्बर 375/555/ 13-5/ 19 , दिनांक 28 सितम्बर 2019 द्वारा दी गई सहिमति के तहत जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एल. चौधरी , अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 नवम्बर 2019
क्र. 1823.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मोहनखेड, जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1) ग्राम डोडिया, प. ह. नं. 10 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-571.071 हेक्टयर.
राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(2)
ग्राम- रिंजिढाना, प.ह.नं. 10
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7949 भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013
क्रमांक- भू- अर्जन-2019-138-139-01 - अ-82-16-17
शाजापुर, दिनांक 4 नवम्बर 2019 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा -1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षो के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा ।
अनुसूची (01 )
सार्वजनिक प्रयोजन का भूमि का वर्णन
वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हक्टेयर में)
6
5
4
2
3
1
झौकर निजी भूमि 1.391 हे.
शाजापुर
शाजापुर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग शाजापुर
बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालूपुरा, हनोती , झोकर, जलालपुरा (ए.बी. रोड़) तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोंकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में । 7950
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 अनुसूची ( 01 )
( 1 ) बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालूपुरा , हनोती, झोकर, जलालपुरा ए.बी.रोड़ तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोंकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण हेतु ।
सर्वे क्रमांक
कृषक का नाम पिता/ पति का नाम
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण स. कं.
सिचित
सिचित
कुल
असिचित
कुल
असिचि त
1 2
3
4
5
6
7
8
9 1
0.084 0.000 0.084
2132/3
0.000
0.084
0.084 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई बेवा बलदेवसिंह जाति खाती निवासी ग्राम
2
2132/4
0.021 0.000
0.000
0.021 0.021
0.021 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
3
2132/7
0.042 0.000
0.000
0.042 0.042
0.042 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
4
0.105 0.000
2132/8
0.105 0.105
0.000
0.105 रमेशचन्द्र ,तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
5
0.052
0.000
2132/9
0.052 0.000
0.052
0.052 रमेशचन्द्र ,तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिरसा 1/3 , रागचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
G
0.000
2132/10
0.157 0.157 0.000
0.15/
0.15 / रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशवन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
7
0.000 0.063
2132/11
0.063 0.000
0.063
0.063 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
8
0.052 0.000
2132/12
0.052 0.052
0.000
0.052 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
9
0.105 0.000 0.105 0.105
0.000
2132/13/1
0.105 रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
10
0.178 0.000 0.178 0.178
2132/13/2
0.000
0.178 रमेशचन्द्र,तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
11
2132/14
0.063 0.000
0.000
0.063 0.063
0.063 रमेशचन्द्र,तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
12
0.063
0.063
0.000 0.063
0.000
2132/15
0.063 रमेशचन्द्र, तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7951
सर्वे क्रमांक
कृषक का नाम पिता/ पति का नाम
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण स. कं.
सिचित
सिचित
कुल
असिचित
कुल
असिचि त
1 2
3
4
5
6
7
8
9 13
0.052 0.000
2132/17
0.052 0.052
0.000
0.052 रमेशचन्द्र,तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3 , रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3 , व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम
0.013 0.000 0.013 0.013
0.013
2132/21/1
0.000
14
बंसतीलाल पिता छोगमल जाति खाती निवासी ग्राम
0.013 0.000 0.013 0.013
2132/21/2
0.000
0.013 ग्राम 15 ओमप्रकाश पिता छोगमल जाति खाती निवासी
0.013
0.013 0.013
0.000
0.013
2132/21/3
16 राजमल पिता गौरीशंकर व सुमनबाई वि. गौरीशंकर जाति खती निवासी ग्राम
0.000
0.013
2132/21/4
0.013 0.013
0.000
0.013 ग्राम 17 मुकेश पिता जगदीशचन्द्र जाति खाती निवासी
18
0.136 0.000
2132/22
0.136 0.136
0.000
0.136 रमेशचन्द्र, तेजसिंह , महेशचन्द्र पिता गोरधनलाल 1/3 , रामचन्द्र पिता बल्देवसिंह 1/3, व घीसीबाई वि. बलदेवसिंह जाति खाती निवासी ग्राम
19 भगवतीबाई पति अनोखीलाल नि. ग्राम
0.595 0.000 0.595 0.017
0.000
0.017
2147/मिन-1
20
0.595 0.017
0.000
द्रोपतीबाई पति शिवनारायण नि.ग्राम 2147/गिन-2 0.595 0.000
0.017 21
0.597 0.018
शारदाबाई पति ओमप्रकाश नि.ग्राम
0.018
0.000
2147/मिन-3 0.597 0.000
22
0.093 0.000 0.093 0.031
0.000
0.031
2157/1/1
शांताबाई पति दयाराम, कलाबाई पति राधेश्याम, रामकन्याबार्द वति कैलाशचन्द्र, राधाबाई उर्फ गौरीबाई पति गोपाल जाति बलाई नि.ग्राम
0.089 0.00 0.089 0.010
0.000
0.010 23 सुमनबाई पति विष्णु जाति बलाई नि.ग्राम 2157/1/2
0.069 0.00
0.069 0.011
0.000
2157/1/3
0.011 24 रमेशचन्द्र , मनोहरसिंह, श्रीराम पिता राचरण जाति खाती नि.ग्राम
25
0.063 0.00
0.063 0.031
0.000
2162/2/1
0.031 शांताबाई पति दयाराम, कलाबाई पति राधेश्याम , रामकन्याबार्द पति कैलाशचन्द्र, राधाबाई उर्फ गौरीबाई पति गोपाल जाति बलाई नि.ग्राम
0.000 0.064 0.031
0.000
0.031 26 रमेशचन्द्र, मनोहरसिंह, श्रीराम पिता राचरण जाति खाती नि.ग्राम
2162 /1 /1 / 0.064
मिन
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर (भू अर्जन अधिकारी शाजापुर) के कार्यालय में किया जाता सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वीरेन्द्रसिंह रावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7952
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1 कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 18 नवम्बर 2019
क्रमांक 11070 - एसडब्लयू- भिण्ड- 2019.-जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रं. एफ- 2- (क ) -15-99- बी- 3 -दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के अनुपालन में जिले के भीतर स्वीकृत थाना- चौकी की सीमाओं के निर्धारण हेतु घटित समिति के समक्ष पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड के पत्र क्र. पु.अ. भिण्ड एसी- 1-325-19 , दिनांक 15 अक्टूबर 2019 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 95- ए-19 , दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के अनुसार थाना देहात भिण्ड अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम समाहित करते हुए नवीन पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की जाती है.
क्रमांक
ग्रामों/मोहल्लों के नाम जो सम्मिलित किये गये
पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया गया
किये गये (1)
(2)
(3)
नवीन पुलिस चौकी का नाम जिसमें ग्राम सम्मिलित (4) 1
थाना देहात
रेलवे स्टेशन रोड भिण्ड
अशोक नगर, बालाजी नगर, मातादीन का पुरा , श्रीकृष्ण नगर, द्वारिका नगर, सेवा का पुरा , धानुक पुरा , अत्रेय नगर , चन्दनपुरा , अम्बेडकर नगर, अवन्तीनगर, धरई बम्बा किनारा , छौलयाना, वीरसेन फॉर्म, ओझा नगर, साकेत नगर, मिश्रन का पुरा , कबीर कॉलोनी, के. के. एम्पायर, बघेल बिहार, मुडियाखेडा, मिहोनी, सिमराव , कुरथरा , उदोतपुरा, उदोतपुरा की मढैया, अतरसुमा, जामपुरा , हरचन्द्र का पुरा , गढूपुरा , जवासा कछियाना, देहरा, मुरलीपुरा, जगन्नाथ पुरा, बिहारीपुरा, डूडनपुरा , कल्यानपुरा, टीकरी, जारी , चौकी, बरकापुरा , धरई, वीरमपुरा , बक्शीपुरा , भुजपुरा, लहारपुरा, मूरतपुरा , पण्डापुरा ( अख्यतारपुरा ) , लखनपुरा, बीसलपुरा.
नवसृजित पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित कुल 30 ग्राम थाना देहात से परिवर्तित कर सम्मिलित किये गये तथा पुलिस विनियम के भाग -4 , विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक भिण्ड के कार्यालय में रखी गई है .
उक्त नवसृजित पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड भिण्ड अस्तित्व में आने से पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड के संचालन एवं संपादन एवं कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है .
छोटे सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
7953 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 30 नवम्बर 2019
प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82. वर्ष 2018-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जमः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनव्यंवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
पन्ना
(क) जिला
(ख) तहसील
अजयगढ़
(ग) ग्राम
दिश्रामगंज
(घ) क्षेत्रफल
8612.57 वर्ग मी० पर स्थित 134 गकान
:
सुसरा. न०
दावेदार कज जाम, पिता/ यति का नाम एवं पता
सकान का प्रकार
शासकीय भूमि की स्थिति
मकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में
1
2
3
4
1
131/1
शासकीय अन्य
96.60
कमरा/ दुगई खपरैल
परमलाल पिता किशोरी, राममनोहर पिता किशोरी कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
2
कमरा खपरैल
88.99
बृजलाल पिता 'विशाली कोंदर, अखलेश पिता बृजलाल कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज
136/1, 340
शासकीय कादिलकास्त सेवा भमि 3
डांगी पिता गिल्ला कोदरः पता निवासी गाम विश्वागगंज
कमरा खपरैल
108
98.90
शासकीय अन्य चजर 4
कल्ली यति छंगा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज
108
कमरा खपरैल
29.92
शासकीय अन्य बजर 5
शासकीय अन्य वादे पिता गिल्ला कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
108
39.93
दुगई खपरैल
बंजर
:
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7954
6 पूरन , प्रमोद, रामकृपाल पिता वादे कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
7
बद्रीप्रसाद, चतुरा पिता लक्ष्मण कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
8
108
लक्ष्मण पिता कल्लू कोंदर पता निवासी ग्प्रम.विश्रामगंज 9
14
निठाई लाल पिता बक्सुआ कौंदर, रामसेवक पिता मिठाईलाल कोंदर पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 10
गोरेलाल पिता बक्सुआ कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
14
11
जीतलाल पिता बक्सुआ कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
14
12
गोविन्दा पिता वावू कौंदर, नरवद, दौलत पिता गोंविदा कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
77
फुलिया बेवा काशी प्रसाद कोंदर पता निवासी ग्ग्रम 13 विश्रामगंज
86
बसन्ता पिता कल्लू कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 14
27
15
रामबाई पत्नि रनमत कोंदर पता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज
:
द्वारका पिता पंचा कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 28,169
16
28
मुगिया बेवा पंचा
28
जगदीश पिता पंचा कोंदर पता निवासी राम विश्रानगंज 17
77
18
श्यामलाल पितां पंचा कोंदर, अशोक निता श्यामलाल, सतीश पिता श्यामलात कोंदर पता निवासी गान... विश्वाभगंज
86
19
सरगन पिता शिवचरन कोंदर, शिवचरण पिता मोतीलाल कोंदर पता निवासीं ग्प्रम विश्रामगंज
86
20
ठाकुरदीन पिता बाला प्रसाद कोंदरपत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
.86
21
बाला प्रसाद पिता लटोरा कोंदर पत्ता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज
77 22
रामप्रसाद पिता भूरा कांदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
79.42
108
कमरा खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
66.96
108 कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
40.89
दुगईखपरैल
शासकीय अन्य बजर
72.99 सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल
119.28
सेवा भूमि
14
कमरा / दुगई खपरैल
79.44
कमरा/ दुगई खपरैल
सेवा भूमि
110.60
कमरा/ दुगई खपरैल
सेवा भूमि
शासकीय अन्य कमरा खपरैल
38.42
36.19
कमरा/ तुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
पळाडी
84.87
कमरा/ दुगई खपरैल
पळाडी
130.20
कमरा/ दुगई खपरैल
पळाड़ी
35.21
कमरा/ दुगई खपरैल
पळाडी
93.49
दुगई खपरैल
शासकीय अन्य
133.48
कमरा /अटारीदार /दुगई खप्रैल
कमरा/ दुगई खपरैल 81.90
शासकीय अन्व बंजर
88.87
शासकीय अन्य बंजर
कमरा /अटारीरीदार /दुगईखपरैल
63.31
शासकीय अन्य बंजर
कमरा /अटारीद्वार /दुगई खपरैल
36.58 शासकीय अन्य कमरा/ दुगई खपरैल 7955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
23
राजकुमारी पत्ति हरवंश कोंदर पता निवासी ग्गान विश्रामगंज
24
किशोर पिता शिवचरन कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
25
रामबहादुर पिता ईश्वरदीन कोंदर, कामता पिता ईश्वरदीन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 26
समप्रसाद पिता गयादीन कोंदर पत्ता निवासी ग्नम विश्रामगंज
मोहन पिता कालकादीन
27
मुलिया पति कालकादीन कोंदर पत्ता निवासी ग्राम विश्रामगंज
28
बेटालाल पिता गिल्ला, रमेश पिता बेटालाल कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
दुर्जी बेवां कुटुवा कॉदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 29
30
पंचमलाल पिता कंधीलाल कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
31
रामकुमार पिता पंचमलाल कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्श्रामगंज
महेश पिता मोहन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 32
33
प्यारीबाई बेवा देवीदयाल, सियाराम पिता देवीदयाल कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
34
गेंदा नेवा ईश्वरदीन कोंदर पता निवासी ग्यम विश्रामगंज
35
राजाराम पिता भरोसा कोंदर वेटालाल पिता राजाराम कॉदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
36
लालमनी पिता राजाराम कोदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
37
हीरालाल पिता सुखलाल कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज
38
चन्द्रपाल पिता मलखान कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
39
मलखान पिता कंधी कोदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
शासकीय अन्य 77
36.58
कमरा/दुगई खपरैल
शासकीय अन्य 77
12.90
कमरा/ दुमई खपरैल
कमरा खपरैल
शासकीय अन्य 77
15.60
कमरा खपरैल
11.27
86
शासकीय अन्य बंजर
भटिया कमरा खपरैल
75
18.00
86
35.00
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बजर 86
59.09
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बजर 86
22.26
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर 86
87.57
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर 86
69.11
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बजर
12.68
86
कमरा / दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
67.03
86 कमरा/ दुगई खप्रैल
शासकीय अन्य बंजर.
86
70.55
शासकीय अन्य बंज़र कमरा / अटारीदार / खपरैल
86
55.68
कमरा /अटारीदार / खपरैल
शासकीय अन्य बंजर :
कमरा खपरैल
86
30.55
शासकीय अन्य बंजर कमरा खपरैल
86
42.44
शासकीय अन्य बंजर 86
20.04
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर 86
कमरा खपरैल
8.26
शासकीय अन्य बजर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7956
40
रमलू पिता राजाराम कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज
41
लक्कुश पिता मलखान कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज
रम्मूपिता मोहन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 42
43
झल्लूपिता कालकादीन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्श्रामगंज
44
शेषकुमार पिता झल्लू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
45
गणेश पिता झल्लू कॉदर कृपाल पिता मोहन पता निवासी गाम विश्रामगंज
45
भूरी पित्ता बल्दू, टब्बू पिता बल्दू कोंदर पत्ता निकासी ग्ग्रम विश्रामगंज
86
बब्लू पिता बल्दू कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 47
86
उमेश पिता बल्दू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज 48
86
लाला पिता बाला कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 49
86
50
लखनलाल पिता मंगल, प्रेमी पिता लखनलाल कॉंदर, दुर्गा प्रसाद पिता. नाना पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
85
51
परमलाल पिता नांना कोंदर पता निवासी गान विश्रामगंज
86
बसंता पिता बादल कोंदर पता निवासी ग्गग्राम विश्रामगंज 52
245/2
53
सुधीर कुमार पिता संतराम पाण्डेय पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
352
54
मुनीर खां पिता दीदार खां पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
399
55
चन्द्रभान पिता किशोरा कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
399
56
राजकुमार पिता हरीलाल कॉदर पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज.
399
57
रामकृपाल पिता हरीलाल कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
:
42.44
86
शासकीय अन्य बंजर
कमरा /अटारीदार / खपरैल
47.40
86
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्द बंजर
32.44
86
शासकीय अन्य बंजर
कमरा /अटारीदार /दुगईखपरैल
41.25
कमरा खपरैल
86
शासकीय अन्य बजर
43.36
86
शासकीय अन्य बंजर कमरा /अटारीदार /दुगई खपरैल
27.10
86
शासकीय अन्य बंजर कमरा /अटारीदार / दुग ईखपरैल
34.82
कमरा खपरैल
86
शासकीय अन्य बजर
16.09
कमरा खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
42.00
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
34.65
कमरा खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
95.78
कमरा/दुगई खपरैल
शासकीय अन्य इंजर
43.17
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बंजर
36.30
कमरा / दुगई खपरैल
शासकीय अन्य बजर
30.66
कमरा खपरैल
शासकीय स्कूल
29.25
पत्थर पटिया
शासकीय रास्ता
23.46
कमरा खपरैल
शासकीय चरनोई
84.04
शासकीय चरनोई पत्थर पटिया, कमरा/ दुगई खपरैल-
80.94
पत्थर पटिया, कमरः खपरैल
शासकीय चरनोई 7957
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
58
हरीलाल पिता दुर्जन कोंदर, मनोज कुनार पिता हरीलाल कौंदर फ्ता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
घनश्याम पिता किशोरा, डालचंद्र पिता किशोरा कोंदर 59
60
रामकिशोर पिता गेंदूवा, अनारीलाल पिता गेंदूवा कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
61
कृष्णकुमार, राजकुमार, धीरेन्द्र पिता देवीदीन कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज
62
रामगिलन पिता बर्डे कॉंदर पता निवासी गान विश्रामगंज
63
रामआसरे पिता बर्डे कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
छोटेलाल पिता बर्डे कोंदर पंता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 64
65
गरीबदास पिता करन्जू कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
मुन्नी बेदा बुद्ध कौंदर पता निवासी ग्गाम विश्रमगंज 66
67
रामदास पिता मरिया कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
मुन्ना पिता मरिया कोंदर पता निवासी गाद विश्रामगंज 65
69
कलावती बेवा लक्ष्मण कोंदर पत्ता निवासी ग्राम विश्रामगंज
सीताराम पिता बुद्ध कोंदर मतां निवासी ग्ाम विश्रामगंज 70
71
स्वामीदीन पिता फुसुवा कोंदर पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
72
रामस्वरूप, चन्द्रपाल रामसुहावन पिता भगवानदास, हक्कीबाई पति भगवानदास पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
73
सुकरतदीन पिता रज्जू, मिजाजी पिता रज्जू कोंदर पता निवासी ग्प्रभ विश्रामगंज
74
सुम्मेरा पिता बसोरा कोंदर पता निवासी गामः. विश्रामगंज
141.76
399 कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई
131.69
399
कमरा/ दुगई खपरैल , कमरा सीमेंट शीट
शासकीय चरनोई 399
54.45
कमरा / दुगई खपरैल
शासकीय बरनोई
118.30
399 कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 399
74.27
कमरा/दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 399
26.66
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई कमरा खपरैल
11.61
399
शासकीय चरनोई 399
78.96
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 399
70.49
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 399
45.84
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 399
35.28
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई
43.05
399, 382 कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरोखर शासकीय बंजर 399 कमरा/ दुगई खपरैल 83.86
शासकीय चरनोई 399
44.16
कमरा/दुगई खप्रैल
शासकीय चरनोई 399
105.42
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चस्नोई 399
54.56
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 399
67.16
कमरा / दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 7958
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
लूटर पिता पक्क कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज 75
76
राममिलन पिता रामचरन कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
कामता पिता साधू कौंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 77
रज्जूपिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज़ 78
79
बबलू पिता रामआसरे कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
जुग्णू पिता छन्नूखाँ पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 80
81
जीवालाल पिता सरियां कॉदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
82
लखनलाल पिता जीवालाल कोंदर पता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज
83
हीरालाल पिता बदूलाल कोंदर पता निवासी म विश्रामगंज
84
352, 341
सूरतदीन विता छोटेलाल कॉदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज
340
85
शिवराम पिता सौखीलाल अहिरवार पत्ता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
340
86
दादू उर्फ रामप्रसाद पिता गयादीन कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
87
340
पूरन पिता घासीरान कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज
:
:.
340
88
रामसनेही पिता लक्ष्मन कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
340
89
बृजेश पिता झल्लू कोंदर पता निवासी ग्गान विश्रामगंज 90
340
शंकर पिता सगभिजन कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज
340.
91
माया बेबा झल्लू कोंदर पता निवासी ग्नम विश्रामगंज 92
349, 340
सुनैना पति लखनलाल , सुनील कुमार सुशील कुमार पिता लखनलाल गर्ग पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
[ भाग 1
399
कमरा/ दुगई खपरैल 45.75
शासकीय चरनोई
399
31.90
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई
399
71.13
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई
399
-22.31
कमरा/ दुगई. खपरैल,
शासकीय चरनोई
399
64.66
कमरा / दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई
399
22.93
पत्थर पटिया कमरा खपरैल
शासकीय चरनोई
399
75.41
शासकीय चरनोई पत्थर पटिया कमरा कमरा अटारीदार/ दुगई खपरैल
352
कमरा खपरैल
4.42
शासकीय रास्ता
352 कमरा/ दुगई खपरैल 46.57
शासकीय रास्ता
कमरा/ दुगई खपरैल 93.33
शासकीय अन्य शासकीय शस्ता
42.12
कमरा/ दुगई खपरैल
सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल 25.20
सेवा भूमि
32.94
कमरा/ दुगई खपरैल
सेवा भूमि कमरा/ दुगई अपरैल 42.50
सेवा भूमि
31.20
कमरा/ दुगई खपरैल
सेवा भूमि पत्थर पटिया कनरा
49.42
सेवा भूमि
कमरा खपरैल
36.50
सेवा भूमि
116.93
सेवा भूमि
पत्थर पटिया कमरा , कमरा दुगई खपरैल 7959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
93
पक्कूपिता हजारी, कल्लू पिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
राजेश पिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 94
95
आशाराम पिता हजारी कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
96
नन्हे पिता पंचा कोंदर, रतन नत्थू, लखन, विनोद पिता नन्हे कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
97
मेवालाल पिता मुन्नीलाल अहिरवार पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
96
मुन्नीलाल पिता बंशू अहिरवार पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
दुधिया देवा सदू कोंदर पता निवासी गाम विश्रामगंज 99
100
ठाकुरदीन पिता लच्छू, रंजेंति पिता ठाकुर्दीन कोदर पता निवासी गाभ विश्रामगंज
101
करिया पिता रामप्रसाद पाल, राजाभैयः पिता करिया पाल पता निवासी गाग विश्रागगंज
102
देवीदीन, लखनलाल, दयाराम पिता भैयादीन पाल, सुनील पिता देवीदीन पाल पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज :
पुट्टू पिता कल्ला कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 103
झण्डी पिंता कल्ला कोंदर पता निवासी गांम विश्रामगंज 104
रामपाल पिता प्रभु कोंदर पंता निवासी ग्गाम विश्रामगंज 105
बुद्ध पिता आशा कोंदर पता निदासी ग्प्रम विश्रामगंज 106
बिन्नू पति आशा कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज 107
रामकृपाल पिता ठाकुरदीन कोंदर पता निवासी ग्रम 108 विश्रामगंज
रामखिलावन पिता लल्लू, लल्लू पिता कल्ला कोंदर 109 पत्ता निवासी ग्प्रय विश्रामगंज
340
94.18
सेवा भूमि कमरा / दुगई खपरैल
340
21.12
सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल
105.07
340
सेवा भूमि कमरा/ दुगई खपरैल
48
112.92
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय सेवा भूमि 340
100.91
सेवा भूमि पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल
64.50
340 कमरा/दुगई खपरैल
सेवा भूमि 402
55.51
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 402
113.24
कमस/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 402
184.27
कमरा / दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 402
306.39
शासकीय चरनोई पत्थर पटिया कमरा, कमरा अटारीदार/ दुराई खपरैल
402
84.89
शासकीय चरनोई आर.सी.सी, पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल
65.75
402 कमरा/ दुगई खपरैलं
शासकीय चरनोई 402
54.00
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 402
कमरा खपरैल
17.05
शात्तकीय चरनोई 402
41.40
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय चरनोई 402
145.44
शासकीय चरनोई कमरा/दुगई खपरैल, कमरा सीमेंट शीट
405
शासकीय बंजर
68.47
पत्थर पटिया कभरा, कमरा दुई खभरैल 7960
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भौदू पिता कल्लाकोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामराज 110
111
शांती बाई बेवा मोती कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
112
सियाराम पिता हरप्रसाद कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्रामगंज
113
सुन्दर पिता पक्कू, रमेश , मूरतलाल , राजेन्द्र, राकेश पिता सुन्दर कॉदर
देवीदीन पिता मैयादीन्न पाल पता निवासी ग्गास विश्रामगंज
114
डाल्लूपिता लच्छू कोंदर
115
116 लखन प्रताप पिता यमुना प्रसाद कोंदर घता निवासी गाम विश्रामगंज
117
भौरकली बेवा गनपत कोंदर पता निवासी ग्गाम विश्रामगंज
अर्जुन पिता भूरा कोंदरं पता निवासी ग्राम विश्राममंज 118
शीतल पिता प्रभू कोंदर पता निवासी ग्ग्रन विश्रामगंज 119
विजय पिता शीतल कांदर पता निवासी गान विश्रामगंज 120
121
अमर प्रसाद पिता जमुना प्रसाद , रजनिया देवा जमुना प्रसाद कोंदर पता निवासी ग्भ्रम विश्रामगंज 122
रागकृपाल पिता ठाकुरदीन कोंदर पता निवासी ग्गप्रम विश्वामगंज
123
दयाराम पिता मैगादीन पाल पता निदासी ग्गाम विश्रामगंज,
ठाकुरदीन पिता प्रभू कादर पत्ता निवासी गप्रम 124 विश्रामगंज
छोटेलाल पिता बडें कोंदर पता निवासी ग्ाम विश्रामगंज 125
126
गहाप्रसाद पिता रामऔतार सोनी पतों निवासी ग्ग्रम विश्वामगंज
नंदकिशोर पिता हरीलाल कॉदर पता निवासी गान 127 विश्श्रामगंज
शासकीय बंजर
33.03
405
कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय बजर
67.82
405
कमरा/ दुगई खपरैल,कमरा सीमेंट शीट
शासकीय बंजर कमरा खपरैल
49.53
405
शासकीय बंजर
144.34
405
कमरा अटारीदार/ दुगई खपरैल
शासकीय बंजर कमरा खपरैल
57.50
405
शासकीय नाला
165.21
428
आर.सी.सी, पत्थर * कमरा दुगई खपरैज़
शासकीय मान्ना 428
18.80
कमरा खपरैल
शासकीय नाला
36.40
कमरा खपरैल
428
23.76
शासकीय नाला कभरा खपरैल
428
शासकीय भाला
59.07
428 कमरा / दुगई खपरैल
शासकीय नाला
27.30
428
दुगईखपरैल
84.87
कमरा खपरैल
27
शासकीय
87.78
352
पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल
11.84
कमरा खपरैल
352
शासकीय रास्ता
47.23
कमरा/ दुगई खपरैल
-352
शासकीय रास्ता
25.30
352 कमरा/ दुगई खपरैल
शासकीय रास्ता
69.89
352
शासकीय सस्ता कमरा अटारींदार/ दुगई खपरैल...
शासकीय 352
90.35
कमरा अटारीदार/ दुराई खपरैरुल भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7961
99.75
352 कमरा/ दुगई खपरैल
128
शासकीय रास्ता भारतलाल पिता हरीलाल कोंदर पता निवासी ग्प्रम विश्रामगंज
351
84.73
129
गोरी बाई पति कंधीलाल कोंदर पता निवासी ग्यम विश्रामगंज
शासकीय चरोखर
पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल
351
78.90
कमस/दुगई खपरैल
130
शासकीय चरोखर रामकृपाल पिता लच्छू कोंदर पता निवासी ग्ग्रम विश्रामगंज
351
37.26
कमरा/ दुगई खपरैल
131
देवीदीन पिता गुल्ले कोंदर पता निवासी ग्यम विश्रामगंज
शासकीय चरोखर
196.23
341
शासकीय अन्य
कमरा/ दुगई खपरैल
132
मझली पाल बंदा गिल्ला पाल, बाला प्रसाद पिता गिल्ला गाल पता निवासी ग्राम विश्रामगंज
341
82.17
शासकीय अन्य
कमरा/ दुगई खपरैल
133
यमुना प्रसाद पिता लच्छू बसन्ता प्रताप पिता यमुना प्रसाद, रतन कुगार पिता यमुना प्रसाद कोंदूर प्रता . निवासी ग्राम विश्रामगंज
48.96
शासकीय अन्य
कमरा/ दुगई खपरैल
10
द्वारका पिता विश्वनाथ कोंदर पता निवासी ग्राम 134 विश्रामगंज
कुल रकवा
8612.57
[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- रूंज मध्यम सिचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य में प्रसातितः शासकीय भूमि पर स्थितं मकानों के कुल क्षेत्रफल 86.12.57 बर्ग भी० पर स्थित 134 मकानों के अर्जन हेतु घास-19 का प्रकाशन, ग्राम विश्रामगंज तहसील एंव अनुभाग अजयगढ़ ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7962
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
क्र. एफ-16-11-2019- सात-2
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के संबंध में मार्गदर्शन
कलेक्टर गुना के संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों के मामलों में संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में मार्गदर्शन चाहा गया है.
2. उपरोक्त के संबंध में विधिक स्थिति यह है कि संहिता की धारा 107 की उपधारा ( 1 ) में ग्राम का नक्शा और उपधारा ( 2) में सेक्टर के नक्शे में सम्मिलित किये जाने वाले विभिन्न बिन्दुओं को उपबंधित किया गया है. उपधारा (3 ) में नक्शे के लिये पैमाना विहित किये जाने का प्रावधान है.
3. जहां तक धारा 107 में मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 2018 के पूर्व के प्रावधान का प्रश्न है, उसमें " खेत का नक्शा " का प्रावधान था जिसे संशोधित धारा 107 में परिष्कृत रूप में रखा गया है जिसमें अधिक स्पष्टता लाने के लिये ग्राम या सेक्टर के नक्शे में समाहित किये जाने वाले सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है. वस्तुतः यह प्रावधान पूर्वानुसार ' नक्शा ' से ही संबंधित है. नक्शा और खेत का नक्शा में इस प्रकार कोई विभेद नहीं है.
4. धारा 107 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) सर्वेक्षण संख्याकों की सीमाओं को दर्शाने वाला नक्शा तैयार किया जाना अपेक्षित है तथा पूर्व प्रावधान में इसे ही खेत का नक्शा कहा गया था. संशोधित प्रावधान में इसे ग्राम का नक्शा कहा गया है. तैयार किया गया नक्शा ही खेत का नक्शा है और एकजाई स्वरूप में यही ग्राम का नक्शा है.
5. जहां तक धारा 115 में अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण के प्रावधान का प्रश्न है इसमें सभी भू- अभिलेख , (केवल अधिकार अभिलेख और भू- अधिकार पुस्तिका को छोड़कर ) सम्मिलित है और भू-अभिलेख धारा 114 में उल्लेखित है . धारा 114 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) में धारा 107 के अधीन तैयार किये गये ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) में धारा 107 के अधीन तैयार किया सेक्टर व नक्शा सम्मिलित है. इस प्रकार धारा 115 में भू- अभिलेख जिसमें नक्शा भी सम्मिलित है में हुई गलती या अशुद्ध प्रविष्टि के शुद्धिकरण का प्रावधान है.
अतएव उपरोक्त विधिक उपबंधों के अनुसरण में प्रकरणवार परीक्षण किया जाकर सक्षम प्राधिकारी समुचित निर्णय लें.
मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7963
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
क्रमांक एफ. 12-01 / 2019 / सात / शाखा-2. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , तथा इस विभाग (तत्समय. भू- सुधार विभाग) की अधिसूचना कमांक 721-346- अठ्ठाईस-62, तारीख 19 मार्च 1962 तथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ.- 28-95-76 - अट्ठाईस दिनांक 4 दिसम्बर 1976 को अधिकमित करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा आयुक्त भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश को उन धारकों के संबंध में जिनकी भूमि विभिन्न संभागों के एक से अधिक जिलो में स्थित है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
एफ- 12-01-2019 - सात- शा.2 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-01-2019 - सात - शा .2 , दिनांक 6 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.
Bhopal , the 6th December 2019
No. F 12-01 /2019/VII / Sec.2- In exercise of the powers conferred by sub - clause ( iii ) of clause ( e) of section 2 of the Madhya Pradesh Celing on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960) , and in supersession of this department's (For the time being Bhoo- Sudhar Department) notification No. 721-346- XXVIII -62 , dated the 19th March, 1962 and amendment notifications No. F. 28-95 - XXVIII76; dated 4th December , 1976 the State Government in respect of holders whose land is situated in more than one district of different divisions hereby appoints the Commissioner Land Record , Madhya Pradesh to be the competent authority for the purposes of the said Act.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , DINESH KUMAR MAURYA , Dy. Secy.
7964
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2019
क्र. 7216- जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
इस संबंध में राज्य सासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
नगर/ग्राम/ प.ह.न.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1) (2)
(3)
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा बम्होडी
0.10
अपर तिलवारा नहर प.ह.नं. - 27
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला-सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7217- जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7965 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
नगर/ग्राम प.ह.नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(1) (2)
(3)
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा-12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) धनौरा/ धनौरा
सिवनी
2.20
अपर तिलवारा नहर रामखैरी प.ह.नं. -29
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र. ) .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7218-जि.भू-अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं, कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि का विवरण नगर/ग्राम/ प.ह.नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा बगहाई
0.82
अपर तिलवारा नहर प.ह.नं. -26
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
7966
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7222- जि.भू. - अर्जन.-2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
इस संबंध में राज्य सासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
नगर/ग्राम प.ह.नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
भूमि अर्जन , पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) धनौरा/ धनौरा
सिवनी
भालीवाडा
4.43
अपर तिलवारा नहर प.ह.नं. - 27
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय , में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 7224- जि.भू- अर्जन. - 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7967 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम प.ह.नं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1) (2)
(3)
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा
3.32
अपर तिलवारा नहर आमानाला प.ह.नं. -32
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र. ) .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7225 - जि.भू. -अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
इस संबंध में राज्य सासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
नगर/ग्राम प.ह.नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2)
(1)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (4)
में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा
1.12
अपर तिलवारा नहर घटेरी प.ह.नं.- 30
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
7968
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[भाग 1 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला- सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7226- जि.भू.अर्जन.- 2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं, कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम प.ह.नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में . )
भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(5)
(1)
(4)
(2)
(6) सिवनी धनौरा/ धनौरा
0.38
अपर तिलवारा नहर कुड्डो प.ह.नं.-26
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी (म. प्र. ) .
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला- सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7227 - जि.भू.अ. -2019.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 7969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
ग्राम/ प.ह.नं./ब.नं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )
(3)
(4) (1) (2)
सिवनी
निजी भूमि 18.34 हे. शासकीय भूमि 3.00 हे. कुल भूमि 21.34
ग्राम रामगढ़ ब. नं. -648 प.ह.नं. - 30
तहसील - छपारा रा.नि.मं.- चमारीखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी.
रामगढ़ लघु जलाशय सिंचाई योजना के बांध एवं नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक-1 सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
सिवनी, दिनांक 14 नवम्बर 2019
क्रमांक- 7658 - भू-अर्जन-2019.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- 2- ए, भोपाल दिनांक 12 नवंबर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति जारी की गयी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत राज्य शासन के जल संसाधन विभाग की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 10 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारूप " ख " में सहमति प्रस्तुत की गयी है , खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है .
अतः निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर ( अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.
अनुसूची
राजस्व प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82/2019-20
खातेदार का नाम तहसील ग्राम का नाम
जिला
(3)
(4) (2) सिवनी
(1) सिवनी
दिघोरी प.ह.नं. - 13
राजकुमार पिता रामनाथ निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
अन्य परिसंपत्ति का विवरण
खसरा नंबर
सिचित/असिंचित भूमि का विवरण
(5)
क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (6)
(8) निरंक 0.20
(7) सिंचित
7/1
0.20
योग ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7970
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 25 अक्टूबर 2019
क्रमांक- 2349- भू-अर्जन-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- रतवाय
तहसील-कन्नौद स. क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर )
सिंचित
असिंचित
कुल (1)
(2)
(3)
(4)
(5) निजी भूमि
0.078
1. दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण
0.078
योग
0.078
0.078
अनुसूची (2)
दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि
स. क्र.
प्रमाणित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि
खसरा नम्बर
कुल भूमि का रकबा सिंचित
असिंचित
कुल (1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
(7) 1
रामस्वरूप पिता घासीराम
293/2
3.24
0.078
0.078 ग्राम रतवाय
योग
0.078
0.078
देवास, दिनांक 14 नवम्बर 2019
क्रमांक-2531- भू-अर्जन-19.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है .
प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
धारा 12के अंतर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील
ग्राम
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) देवास
भामर
सतवास
0.63
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं . 13 , खण्डवा म. प्र.
इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
7971 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 नवम्बर 2019
क्र. 1058 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.600
(3) लोहदवार
(2) रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला रीवा, (म. प्र.)
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की लोहदवार माइनर नहर निर्माण में आने वाले भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्ति का अर्जन.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1060- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(3) मनकहरी
(4) 0.800 (2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला रीवा, (म. प्र.)
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत लौवा वितरक की लौवा सबमाइनर नं. 4 एवं मनकहरी माइनर की सब माइनर नं. - 1 में आने वाले भूमिके लिये तथा उस पर स्थित संपत्ति का अर्जन.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7972
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इंदौर, दिनांक 7 नवम्बर 2019
क्र. 2461 - भू- अर्जन- 2019-प्र. क्र. अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित रतलाम- खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित " उप विद्युत कर्षण केन्द्र " के कार्य की प्रकृति लोक हित में अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है, इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(3)
(5)
(2)
(1)
0.892
उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर.
इंदौर डॉ. अम्बेडकर नेउगुराडिया नगर महू
रतलाम- खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित " उप विद्युत कर्षण केन्द्र" .
नोट:-
2. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
3. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी डॉ अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर/ उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है.
5. प्रस्तावित प्रयोजन लोक प्रयोजन होने से भू- अर्जन के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट प्राप्त है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 13 नवम्बर 2019
प्र. क्रमांक - 01 - अ- 82-2019-20.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 'वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भाग 1 ]
7973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
लगभग (1) (2)
(4) दतिया
(3) दतिया इकारा
0.98
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया ( म. प्र. ) .
दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भीकनगांव, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 19 अक्टूबर 2019
प्रारूप- घ
(नियम 6 देखिए)
राजस्व प्रकरण क्र. 02-अ-82-19-20.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राम इगरिया, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय, के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू- स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
(2)
(3) खरगोन
भीकनगांव
छिल्ट्या, प.ह.नं. 59
अनुसूची
खसरा क्रमांक
(4)
(5)
0.008 0.041 0.034
116/4 116/3 116/2 116/1/1/2
0.032 योग .. 0.115
उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) FIT
बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
7974
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[भाग 1 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019
पत्र क्र. 1116 - भू-अर्जन प्रकाशन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(6) (1) सतना
4.000
पटना खुर्द (3)
(2) बिरसिंहपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग, क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
7975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2019
क्र. 7223 - भू-अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- तिलवारा, प.ह.नं. -40, रा.नि.मं- धनौरा , (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.05
38/2
योग 0.05
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 30 अक्टूबर 2019
क्र. दस - भू- अर्जन- फा6-अ-82-2018-19-7014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- बरकछ
( घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 0.493 हेक्टर ( भूमि एवं परिसम्पत्ति) .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
240/1
0.056
0.048
242/1
244/1
0.050
244/2
0.006
245
0.068
247/1
0.036
248
0.068
0.020
249/3
249/4
0.020
0.020
249/5
0.061
251/2
0.020
249/1
249/2
0.020
0.493
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरकछ- ब्यौहारी मार्ग में झापर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग, रीवा म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
7976
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 2 नवम्बर 2019
क्र. भू- अर्जन- 21-(अ -82 ) -2018-19 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील-बिछिया
(ग) ग्राम-लोहटा वनग्राम
(घ) क्षेत्रफल-3.62 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नम्बर
(हे. में)
(1)
0.20
कम्पार्टमेंट नं. 1458
कम्पार्टमेंट नं . 1458
कम्पार्टमेंट नं. 1458
0.18
कम्पार्टमेंट नं. 1458
0.18
कम्पार्टमेंट नं . 1458
कम्पार्टमेंट नं . 1458
कम्पार्टमेंट नं. 1458
कम्पार्टमेंट नं. 1458
कम्पार्टमेंट नं . 1458
(2) 0.20 0.04 0.04 0.32 1.10 1.36 योग 3.62
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना बांई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in . पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 4 नवम्बर 2019
क्र. 1056 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-डीहा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.012 हेक्टेयर.
127/6
खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) (अ ) निजी पट्टे की भूमि 0.012 योग . 0.012
( ब ) शासकीय भूमि
निरंक
निरंक योग ..अ + ब योग 0.012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योंटी मुख्य नहर ( छूटा रकबा ) " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
7977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2019
क्र. 8632- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- उमरेठ
(
ग) नगर/ग्राम- ग्राम- गाजनडोह, प.ह.नं. 6, ब.नं. 124, रा.नि.मं. -उमरेठ
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 24.017 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
1/14
0.280
1/12
0.639
1/38
0.627
0.831
36
1.457
0.361
37/1
37/2
0.308
37/3
0.433
37/4
0.282
37/5
0.328
34/2
0.667
34/1
0.668
35/2
0.211
35/3
1.214
33/2
0.030
33/1
0.540
24/2
0.558
0.563
24/3
24/1
0.100
24/4
0.130
(1)
(2)
24/5
0.110
24/6
0.258
24/7
0.488
19
0.231
17
0.308
20
0.817
27
0.278
16/4
0.508
16/3
0.453
16/2
0.108
16/1
0.019
15/2
0.260
15/1
0.196
14/12
0.519
14/1
0.610
14/2
0.316
14/3
0.176
14/4
0.381
14/9
0.010
14/10
0.038
0.060
14/11
10
4.501
11
1.404
12
1.741
24.017 हेक्टेयर एवं योग कुल रकबा .
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गाजनडोह जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- परासिया, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
7978
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 4 नवम्बर 2019
क्र.- भू-अर्जन-07 ( अ -82 ) 2018-19-140.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- कोहानीम्य करौंदी रैयत दायी तट मुख्य माइनर, प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
528
526
398
401
400
(2) 0.10 0.01 0.16 0.05 0.05
[भाग 1 (1)
(2)
403
0.02
332/1
0.04
332/2
0.03
330
0.04
328
0.01 योग .. 0.51
शासकीय भूमि
399 333 329 536
0.01 0.01 0.02 0.02 योग . 0.06 कुल योग . 0.57
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र.-भू- अर्जन-24(अ-82 ) 2018-19-137.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
( ग ) ग्राम- देवरी कला सबमाइनर 01 , प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
78
0.02
77
0.04
76/1
0.03
75
0.02 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(1)
(2)
72
0.01
114/1
0.03
114/2
0.04
113/1
0.02
113/2
0.02
123
0.01
122
0.03
137
0.02
138
0.02
139
0.02
142
0.04
143
0.03
158/1
0.03
159
0.08
133
0.04
132
0.08
180
0.09
183
0.14
185
0.01
योग.
0.87
शासकीय भूमि
184
0.01
योग . 0.01
0.88
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन-25( अ-82 ) 2018-19-134.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
7979 (ख) तहसील-शहपुरा
(ग) ग्राम- मटका रैयत बांयी तट मुख्य माइनर प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.31 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
385
0.09
387
0.02
388
0.03
288
0.07
290
0.19
343
0.12
342
0.10
301
0.07
318
0.10
319
0.14
324
0.05
325/2
0.04
327
0.02
328
0.02
334
0.09
186
0.15
188
0.02
187
0.09
185/1
0.04
47
0.01
48
0.04
62
0.08
67
0.09
69
0.16
70
0.02
118
0.28
91
0.11
92
0.29
93/1
0.05
93/2
0.05
94/2
0.03
96/2
0.27
97
0.14
3.07
योग ..
शासकीय भूमि
289
0.03
304
0.05 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7980
(2)
(1)
0.03
331
0.03
190
0.03
95
0.04
85
0.03
98
0.24
योग
3.31
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन-26 ( अ-82 ) 2018-19-139.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- देवरी कला दांयी तट सबमाइनर क्र. 02 प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
नम्बर
(2)
(1)
0.02
624
0.05
623
0.02
592
0.02
525
0.03
594
0.02
593/2
0.04
598
0.01
600/2
0.03
601/1
(2)
(1)
0.04
601/2
0.03
511
0.02
510
0.01
281
0.01
503
0.01
513
0.02
524/1
0.01
528
0.01
499
0.04
498
0.02
283
0.01
285
0.01
286/2
0.48
योग ..
शासकीय भूमि
0.01
605/1
0.01
517
0.02
519
0.04
योग .
कुल योग.. 0.52
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन-27 (अ-82) 2018-19-131.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा 7981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम- सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर 04 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
198
0.02
199
0.01
0.01
202/1
0.01
201
188
0.01
0.02
187
0.02
186
0.02
183/1
0.02
183/3
179
0.05
172
0.04
0.02
514
0.04
512
0.01
509
0.30
योग .
शासकीय भूमि
0.05
196
236
0.01
178
0.01
0.07
योग
0.37
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र.-भू-अर्जन-28(अ-82 ) 2018-19-138.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-डिण्डौरी
(ख) तहसील-शहपुरा
(ग ) ग्राम-सरवाही माल बांयी तट मुख्य माइनर प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
766
0.01
765
0.14
0.06
763
759
0.10
385/1
0.22
385/2
0.02
0.05
374
0.08
372
129
0.17
369/1
0.16
367/1
0.03
365
0.12
363
0.26
0.02
362/1
362/2
0.01
0.02
357
359
0.07
0.11
360
330
0.13
331
0.01
322
0.13
0.04
333/1
333/2
0.02
336
0.08
310/1
0.04
0.02
310/2
0.04
311
307/1
0.02
0.04
237/1
237/2
0.08
0.02
238/1
238/2
0.10
240
0.03
0.01
239
252/1
0.05
0.05
252/2
253
0.03
0.10
254
0.06
127 7982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(1)
(2)
128/1
0.07
128/2
0.07
140
0.03
130
0.14
116
0.06
115
0.10
113/1
0.06
113/2
0.06
102
0.08
106
0.04
271
0.08
273/1
0.03
274/1
0.05
274/2
0.04
275
0.02
278
0.02
3.70
योग .
शासकीय भूमि
376
0.02
758
0.03
358
0.01
306
0.01
247
0.01
117
0.02
104
0.01
276
0.02
योग 0.13
कुल योग 3.83
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन-29 ( अ-82 ) 2018-19-128.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
[भाग 1 अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर 03 प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.02 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
361
0.03
414
0.08
415
0.03
417
0.01
407
0.08
718
0.01
719
0.09
717
0.05
714
0.05
712
0.05
686
0.01
687
0.02
685
0.07
684/1
0.01
683
0.01
673/2
0.04
494
0.02
614
0.08
617
0.08
622
0.02
620
0.04
621
0.04
628
0.03
631/3
0.01
योग.. 0.96
शासकीय भूमि
364
0.01
416
0.01
715
0.01
713
0.01 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(1)
(2)
0.01
689
676
0.01
योग 0.06
कुल योग 1.02
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन -31 ( अ -82 ) 2018-19-135.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-शहपुरा
(ग) ग्राम-सरवाही रैयत बांयी तट सबमाईनर क्र. 5 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
216/2
228 217
(2) 0.03 0.05 0.11
योग . 0.19
शासकीय भूमि
0
0.00 योग 0.00 कुल योग . 0.19
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
7983 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र.-भू- अर्जन-32( अ-82 ) 2018-19-127.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम-कोहानीम्य करौंदी रैयत बांयी तट सबमाईनर 01 प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1) (2) 498/2 0.02 498/3 0.02 499
0.02 योग 0.06 शासकीय भूमि
0
0.00 योग 0.00 कुल योग 0.06
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन-33 ( अ-82) 2018-19-133.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है 7984
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- सरवाही माल सबमाईनर क्र. 5, प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.01
161
0.01
159
0.09
153
0.11
154
526
0.05
552
0.05
0.04
525
0.09
553
0.03
152
0.01
148
0.01
149
528
0.02
0.09
529
530
0.08
0.01
549
योग 0.70
शासकीय भूमि
0.01
144
0.01
160
0.01
150
योग . 0.03 कुल योग . 0.73
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-34( अ-82) 2018-19-132.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम-कोहानीम्य करौंदी रैयत दांयी तट सबमाइनर 03, प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
0.03
403
404
0.03
319
0.04
0.05
318
415
0.04
414
0.05
418
0.04
419
0.07
428
0.05
0.02
439/1
439/2
0.02
438
0.08
0.11
461
0.01
462
478
0.01
477
0.11
476
0.05
115
0.02
0.06
116
योग .. 0.89
शासकीय भूमि
464
0.01
324
0.01 योग . 0.02 कुल योग . 0.91 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन-35 ( अ -82 ) 2018-19-136.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- कोहानीम्य करौंदी माल दांयी तट मुख्य नहर प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.47 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
308
0.20
309
0.07
0.04
312/1, 312/5
0.04
312/2, 312/6
312/3
0.04
312/4
0.04
306
0.02
297
0.01
296/1
0.03
299
0.03
295
0.03
277
0.03
279
0.06
280/1
0.06
280/2
0.05
281
0.02
282/1
0.02
282/2
0.01
283/1
0.05
46/1
0.01
7985 (1)
(2)
45
0.05
19/1
0.12
16
0.09
15
0.06
14
0.07
13
0.08
8
0.07
योग .. 1.40
शासकीय भूमि
311
0.02
303
0.03
1
0.02
योग . 0.07 कुल योग .. 1.47
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन-36 ( अ-82 ) 2018-19-129.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-शहपुरा
(ग) ग्राम- सरवाही माल बांयी तट सबमाईनर क्र. 2 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
767
0.03
768
0.06
770
0.05 7986
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(2)
(1)
771/1
0.01
752
0.02
0.03
751/891
0.04
778
0.03
779/1
0.03
779/2
776
0.01
0.07
798
0.03
799
800
0.03
0.05
801/4
0.04
802
0.05
860
859
0.03
0.07
858
0.15
856
855
0.02
0.08
863/2
849
0.07
0.03
868/1
0.02
868/2
0.05
661
663
0.02
662
0.06
0.02
635
0.02
655
1.22
योग
शासकीय भूमि
0.01
804
758
0.01
0.02
योग
1.24
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-37( अ -82 ) 2018-19-130.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- सारसडोली दांयी तट सबमाइनर 01 , प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
165
0.05
0.01
164/1
0.04
143/1
164/2
0.01
143/2
0.04
0.02
144
145
0.02
146
0.03
0.05
63/1
0.05
66/1
65
0.02
0.04
68/1
0.04
68/2
0.04
71/1
74
0.03
75
0.02
0.02
76
0.02
79
0.01
81
0.04
35
0.01
83
0.01
84
36
0.04
26/2
0.02
0.68
योग .
शासकीय भूमि
170
0.01
0.01
166
0.04
142
0.04
147
27
0.01
योग . 0.11 कुल योग . 0.79
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 6 नवम्बर 2019
क्र. 11526- भू- अर्जन- 2019- अ.वि.अ . मनावर प्रकरण क्रमांक- अ- 82-2018-19 .- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि/ भूमि पर निर्मित भवनों की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/ भूमि पर निर्मित भवनों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग ) ग्राम- खोजाकुआ
(घ) क्षेत्रफल-9035.741 वर्गमीटर.
मकान का निर्मित प्रभावित सर्वे क्र.
क्षेत्रफल
जिसमें मकान स्थित
(वर्गमीटर में)
(2)
(1)
109.02
274/3
97.30
274/2
172.98
274/1
97.88
287/2/5
158.96
287/2
170.04
281
172.18
284/1
180.51
284/1
181.28
284/1
53.02
284/1
87.31
284/1
98.52
284/1
65.25
284/1
48.88
268/1
144.93
268/1
94.60
288/1/6/3
140.97
288/1/4
80.00
288/1/7
174.00
288/1/1/2
(1)
(2)
46.20
286/1
255.99
290/2/3
138.26
290/2/2
87.12
290/2/3
118.301
290/2/1
446.62
290/2/3
24.00
290/1/1
48.00
290/1/1
304.00
290/1/1
35.00
290/3/1
125.50
290/3/2
115.80
290/3/2
42.50
290/3/2
57.5
290/3/2
288/1/3
35.00
125.00
288/1/3
87.85
290/1/3
102.40
290/1/3
95.00
79/3
80.00
290/2/2
290/3/2
97.30
40.00
290/2/1
79/3
38.50
20
108.83
20
63.00
20
30.00
82.80
20
20
49.00
12/5/1
59.56
126.97
12/5/1
68.20
12/5/3
139.89
12/5/1
106.58
12/3
13.20
12/5/1
12/4
75.60
160.90
24
21/2/3
144.80
21/2/4
117.70
21/2/4
99.75
237.00
21/2/2
170.21
21/1
189.95
21/1 7988
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(1)
(2)
21/1
69.80
21/1
114.90
21/1
98.1
12/2/2
47.60
12/2/1
47.60
12/2/1
229.25
12/2/1
165.60
9/4
189.60
9/4
70.84
9/4
61.74
61.74
9/4
9/6
70.07
9/7
181.65
9/7
78.85
9/7
107.53
[भाग 1 (1)
(2)
257/2/2
324.70
26/2
44.10
36/2
42.66
297
112.00
योग .. 9035.741
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भीकनगांव, जिला खरगोन
भीकनगांव, दिनांक 28 नवम्बर 2019
प्रारूप -घ
(नियम 6 देखिए )
राजस्व प्रकरण क्र. 05-अ-82-19-20.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिये ग्राम ईगरिया, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से ग्राम शिवना, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगिता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित हुई है तथा सक्षम प्राधिकारी तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू- स्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई. अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
(2)
(3) खरगोन
झिरन्या
नेमित, प.ह.नं. 11 खसरा क्रमांक उपयोक्ता के अधिकारों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. ) (4)
(5)
170/2
0.146
169
0.100
168/1
0.072
168/2
0.051
153/2
0.040
153/3
0.040
154
0.117
155
0.108
156/2
0.099 7989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.068
157/1/2
0.051
157/1/1
0.121
157/2/1
0.300
158/1/2
0.012
68/4, 69/3
0.040
66/1/2, 68/1
62/4/2, 66/2/2, 68/2/2 ,
0.040
69/2/2, 70/2/2 ,
0.020
62/4/1 , 66/2/1 , 68/2/1 ,
69/2/1 , 70/2/1/1
0.007
67/1
0.015
28/1
0.050
29/1 , 29/2 , 31/3
0.020
31/2
0.041
32/5/1
0.020
36/2
0.020
43/1/1
0.040
43/1/3/1
0.030
43/1/3/2
0.051
43/1/3/3
0.012
45/3, 46/3
0.012
45/2, 46/2
0.012
45/46/1
1.755
योग ..
प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए )
राजस्व प्रकरण क्र. 07 -अ- 82-19-20.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिये ग्राम नेमित , तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से ग्राम शिवना , तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगिता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित हुई है तथा सक्षम प्राधिकारी तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू- स्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई. अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोक्ता के अधिकारों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.117
329/3/6
शिवना प.ह.नं. 17
खरगोन
झिरन्या
0.055
279/2/1
0.078
0.075
471/3 शा. नं. 472/3 471/1/1/5 7990
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
323
0.226
328/1
0.240
329/3/1
0.060
329/3/2
0.057
329/3/3
0.036
329/3/4
0.038
329/3/5
0.038
0.058
334 शा. नं. 335/2
336/2
0.0612
336/1
0.0612
0.0108
467/2, 469/2
0.036
467, 469/3
0.045
471/1/1/1 , 472/1/1/1
525/1/1
0.294
507/2
0.054
507/742
0.063
519/1/1
0.084
519/1/6
0.0924
519/1/2
0.018
521/1
0.080
525/1/2
0.098
525/2
0.378
533/1/3
0.119
530/1
0.193
530/2
0.193
530/3
0.193
0.798
529, 531
532/1
1.120
532/2
0.379
535/1
0.096
536/1/4
0.031
537/1/1
0.051
549/2
0.078
0.0505
471/1/1/4 , 472/1/1/4
0.105
551, 556
553
0.036
555/2
0.052
536/1/5
0.055
536/1/7
0.030
योग ... 6.331
बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी .
7991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019
पत्र. क्र. 1098 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-तिघरा
(घ) क्षेत्रफल-1.479 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
(1)
0.168
86
0.080
93
0.088
94
0.140
103
0.032
104
0.026
106
0.058
107
0.097
108
0.086
138
0.077
139
140
0.054
0.012
144
0.201
145
0.088
146
0.142
152
0.062
153
600
0.068 0.068 कुल योग .. 1.411 महायोग 1.479
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र. क्र. 1100 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- कुम्हरौला
(घ) क्षेत्रफल-1.202 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में)
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3)
(1)
0.008
8
12
0.038
0.006
13
15
0.014
0.087
17
18
0.016
0.038
19
21
0.043
22
0.127
0.010
23
0.018
24
0.061
25
0.028
26
27
0.006
28
0.008
0.037
29
0.064
37 7992
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(1)
(3)
(2)
0.053
38
0.041
39
0.019
41
0.008
63
64
0.036
65
0.016
0.024
77
0.002
79
80
0.121
0.002
81
0.008
82
0.095
90
0.035
93
0.010
94
0.026
97
0.024
24/241
37/249
0.051
0.022
64/252
कुल योग .. 1.202
1.202
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र. क्र. 1102 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-मऊ
(घ) क्षेत्रफल-1.435 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(3)
(1)
25
0.084
32
0.011
33
0.014 34
0.076
0.025
35
36
0.005 37
0.132
83
0.019
0.139
88
89
0.029
0.024 90
91
0.120
92
0.006
99
0.064
100
0.076
101
0.167
102
0.045
108
0.016
110
0.006
0.081
111
112
0.005
0.056
113
0.097
114
116
0.002
0.027
117
0.054
118
0.007
119
0.015
123
0.018
124
0.005
144
0.010
145
0.075 कुल योग 1.360
1.435
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
पत्र. क्र. 1104- भू-अर्जन-प्रकाशन 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम-बेरहना
( घ) क्षेत्रफल-1.750 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में)
निजी भूमि शासकीय भूमि (1)
(2)
(3)
7
0.058
11
0.038
13
0.027
14
0.027
15
0.029
42
0.016
43
0.045
48
0.009
49
0.016
50
0.089
51
0.002
53
0.126
54
0.026
99
0.091
100
0.023
101
0.042
105
0.029
106
0.019
107
0.007
108
0.029
109
0.040
120
0.025
121
0.017
7993 (1)
(2)
(3)
122
0.004
128
0.065
129
0.002
1
130
0.045
134
0.045
142
0.004
143
0.036
144
0.070
145
0.019
146
0.023
158
0.014
159
0.024
166
0.067
178
0.024
181
0.007
182
0.006
183
0.034
186
0.028
188
0.036
190
0.011
418
0.036
419
0.040
420
0.053
421
0.002
422
0.036
450
0.020
451
0.002
452
0.108
453
0.002
0.057
0.000
455 कुल योग .. 1.750 महायोग . 1.750
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
7994
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
पत्र क्र. 1106 -भू-अर्जन प्रकाशन -2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम सेमरा
(घ) क्षेत्रफल-2.319 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे . में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.002
77
78
0.076
0.027
79
0.085
80
0.002
81
82
0.142
83
0.106
0.086
84
105
0.004
106
0.102
108
0.019
111
0.059
0.010
121
122
0.243
123
0.046
0.199
134
0.012
135
0.014
138
0.010
139
173
0.115
183
0.106
0.008
281
282
0.065
0.018
283
284
0.002
0.007
286
287
0.067
(1)
(2)
(3)
288
0.089
291
0.004
0.049
294
295
0.066
296
0.061
111
0.034
297
298
0.019
0.038
309
310
0.038
315
0.004
0.043
317
318
0.026
0.005
319
329
0.038
332
0.014 334
0.002
0.053
335
0.041
336
337
0.019
338
0.002
0.032
339
342
0.010
2.305
0.014 2.319 कुल योग महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1108- भू-अर्जन - प्रकाशन - 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर भाग 1 ]
7995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(ग) ग्राम- बम्हौरी
(घ ) क्षेत्रफल-4.297 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे . में )
निजी भूमि शासकीय भूमि (1)
(2)
(3) 2
0.088
3
0.007 19
0.028
20
0.052
0.026
21
22
0.130
29
0.089
30
0.106
35
0.006
36
0.090
37
0.168
38
0.132
0.040
39
40
0.014
0.036
43
44
0.024
47
0.013
0.055
141
0.025
142
144
0.007
0.024
145
146
0.002
147
0.048
0.003
148
149
0.053
0.004
170
0.055
172
0.007
173
174
0.036
175
0.045
176
0.045
177
0.029
178
0.006
269
0.026
270
0.019
271
0.022
272
0.003
293
0.022
0.042
294
295
0.065
(2)
(3)
(1)
0.113
296
298
0.025
0.002
299
323
0.010
325
0.003
326
0.006
327
0.003
331
0.016
494
0.146
0.007
495
501
0.045
502
0.059
505
0.040
506
0.051
510
0.008
511
0.094
512
0.003
513
0.032
0.064
514
0.003
515
0.060
521
527
0.016
528
0.020
695
0.074
0.067
696
697
0.053
709
0.034
710
0.053
716
0.034
717
0.034
719
0.030
720
0.005
721
0.026
0.005
723
0.030
724
725
0.023
0.006
726
727
0.024
805
0.055
806
0.122
807
0.118
811
0.012
0.002
812
814
0.061 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7996
(3)
(2)
(1)
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
0.085
815
अनुसूची
0.045
860
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.058
862
0.074
863
(क) जिला-रीवा
0.055
866
(ख) तहसील- सेमरिया
0.023
867
(ग) ग्राम-गेरूआर
0.004
869
(घ) क्षेत्रफल-2.835 हेक्टेयर.
0.031
870
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे . में ) 0.019
871
0.026
872
0.002
शासकीय भूमि (3)
(1)
निजी भूमि (2)
873
0.272
249
0.012
874
0.278
0.006
251
882
0.269
252
883
0.059
0.265
253
0.031
884
0.120
255
0.031
975
0.110
256
0.061
977
0.071
0.006
257
981
265
0.096
0.038
982
0.434
266
0.023
983
0.512
269
0.045
984
0.134
0.006
271
986
272
0.154
0.023
987
0.120
305
0.007
1006
0.008
1014
0.000 1015
0.063
कुल योग .. 2.835
0.070
महायोग . 2.835 1017
कुल योग .. 4.290 0.007 महायोग 4.297
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1112 - भू-अर्जन-प्रकाशन - 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित पत्र क्र. 1110- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , भाग 1 ]
7997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम- पटना खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-1.566 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे . में )
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3)
(1)
380
0.016
0.040
381
384
0.072
0.024
385
387
0.036
388
0.104
0.016
391
0.280
392
395
0.410
408
0.096
0.080
409
0.088
416
0.023
417
419
0.154
420
0.038
0.053
422
429
0.034
0.002
कुल योग .. 1.532
0.034 1.566 464 महायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1114- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- दुनाव
(घ) क्षेत्रफल-1.054 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे. में )
निजी भूमि
(1)
(2)
शासकीय भूमि (3)
0.240
54
0.020
55
59
0.132
65
0.236
0.058
66
68
0.001
0.188
69
70
0.031
0.148
74
कुल योग .. 1.054
0.000 महायोग .. 1.054 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1134- भू-अर्जन प्रकाशन - 2018-19 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
7998
(ग) ग्राम-गोरसरी
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-3.579 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे. में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.051
23
24
0.064
0.122
26
0.042
36
0.122
37
0.080
38
0.013 35
0.067
48
0.041
49
0.144
52
0.163
54
55
0.031
0.024
85
0.091
87
0.032 88
0.077
89
0.058
90
0.038
91
0.175
134
135
0.115
0.010
148
168
0.096
171
0.026
0.026
172
0.096
177
0.138
179
0.128
180
0.005
190
0.256
191
0.085
192
0.255
234
0.098
235
0.066
236
0.002
237
0.006
238
0.015
253
0.010 340
0.005
341
0.094
342
0.048
343
(2)
(3)
(1)
0.013
344
0.040
345
448
0.014
0.040
449
0.006
451
0.004
458
0.010
459
0.022
460
0.013
461
0.002
462
0.007
464
0.006
466
0.062 543
0.014
545
546
0.045
0.003
547
548
0.010
550
0.048
0.018
551
0.069
552
553
0.018
554
0.037
0.001
555
556
0.012
0.008
557
0.040
558
0.002
559
0.117 कुल योग .. 3.462
3.579
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1136- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके 7999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-बरा
पत्र क्र. 1138- भू- अर्जन-प्रकाशन - 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(घ ) लगभगक्षेत्रफल-3.584 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे. में )
अनुसूची
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(1 ) भूमि का वर्णन-
(3)
(2)
(1)
(क) जिला-सतना
0.176
187
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर
0.043
198
(ग) ग्राम-बरा
0.038
199
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.834 हेक्टेयर .
0.019
200
0.048
201
अर्जित रकबा ( हे. में)
खसरा नंबर
0.236
204
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.130
205
(3)
(2)
0.016
207
0.026
(1) 139
0.048
210
0.088
140/1 क
0.082
211
0.068
140/2
0.144
275
0.388
143
0.120
276
1.152
144
0.064
418
0.078
146
0.102
663
0.080
147
0.778
670
0.088
148
0.035
671
0.176
149
0.012
680
0.058
161/2
0.361
681
0.002
182/1
0.028
682
0.016
184
0.019
690
0.094
214
0.520
694
0.026
215
0.016
695
216
0.003
731
0.149 0.005
217
0.015
732
0.256
221
0.086
733
0.006
223
0.141
734
0.181
224
0.304
708/810
0.013
225
0.064
कुल योग .. 3.520
0.160
267
महायोग .. 3.584
0.346
270
0.101
709
0.149
710
0.082
718
0.160
719
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
0.002
720
0.077
721
0.008
726
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
727
0.010 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
8000
(3)
(2)
(1)
0.103
740
0.010
742
745
0.139
0.096
747
0.232
754
0.010
756
0.016
757
0.082
759
0.101
760
0.358 कुल योग 4.476
महायोग . .4.834
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1140 - भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- देवरावर
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.551 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे . में) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
(1)
0.250
139
0.019
148
0.282
150
0.000
0.551 0.551
कुल योग महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1142- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- पिपरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.348 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि शासकीय भूमि (1)
0.060
0.042
0.019 72/243
0.012
0.092
(2) (3) 46 47 143 144 147 0.098 148 0.025 कुल योग .. 0.262 0.086 महायोग . 0.348 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
8001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1144- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-बांधी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.992 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे . में )
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3) (1)
327
0.057
342
0.192
343
0.144
344
0.005
363
0.006
364
0.032
366
0.079
409
0.036
451
0.079
0.010
459
477
0.016
0.014
478
0.088
482
487
0.008
0.010
488
0.197
489
0.034
671
0.005
673
0.008
674
0.065
675
0.010
679
680
0.096
689
0.022
0.049
692
0.031
693
0.004
695
710
0.017
0.053
711
(1)
(2)
(3)
716
0.192
0.005
717
0.050
733
0.038
735
736
0.034
739
0.079
740
0.046
741
0.006
739/1460
0.026
851
0.034
852
0.054
0.030
853
0.227
854
855
0.069
857
0.053
859
0.027
0.038
860
0.066
1163
0.104
1164
1172
0.008
0.089
1173
1174
0.101
1175
0.034
1176
0.037
1177
0.052
1180
0.038
1181
0.016
1182
0.002
0.064
1231
1232
0.002
0.037
1233
0.006
1234
0.137
1241
1242
0.004
1243
0.001
1245
0.056
1246
0.008
1247
0.016
1248
0.002
1288
0.040
1289
0.098
1290
0.034
0.025
1291
0.007
1300
1301
0.032
0.084
1302
1303
0.072
1304
0.066
1307
0.019 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
8002
(3)
(2)
(1)
0.034
1308
0.043
1309
0.016
1311
0.064
1312
1113
0.096
0.007
1289/1458
कुल योग 3.984
0.008 महायोग . 3.992 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1146- भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग ) ग्राम-मौदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.985 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे. में) शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.024 3
4
0.202
0.017
9
0.002
11
0.104
12
0.076
13
0.004
15
0.096
16
0.100
17
0.088
18
0.176
21
0.042
153
(3)
(2)
(1)
0.064
156
0.064
157
0.082
158
0.019
159
0.064
164
0.085
165
0.045
166
0.032
174
0.012
175
0.188
176
0.240
178
0.120
196
0.112
197
0.005
198
0.160
199
0.001
200
0.094
202
0.082
203
0.033
204
0.108
288
0.088
289
0.184
296
0.002
301
0.112
302
0.005
304
0.144
305
0.054
319
325
0.016
0.096
326
0.112
327
0.082
341
0.196
521
0.054
522
0.003
523
0.032
527
0.064
528
0.152
529
0.048
535
कुल योग .. 3.901 0.084 महायोग . 3.985
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
8003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
पत्र क्र. 1148 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- गड़री
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.138 हेक्टेयर.
खसरा नंबर अर्जित रकबा ( हे. में )
निजी भूमि
(1)
शासकीय भूमि (3)
(2)
20
0.082
0.046
47
49
0.065
50
72
0.016 0.022 73
0.085
0.056
74
75
0.002
0.185
76
77
0.036
78
0.054
80
0.016
0.003
81
82
0.035
0.073
83
0.005
84
85
0.025
0.007
86
0.096
88
0.004
91
0.003
125
0.002
127
129
0.121
130
0.085
131
0.014
कुल योग .. 1.100
0.038 महायोग 1.138 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1150- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- पगार कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे . में) निजी भूमि
(1)
(2)
शासकीय भूमि (3)
540
0.027
543
0.082
546
0.046
0.067
547
0.002
1040
1055
0.048
1056
0.095
1057
0.026
1178
0.047
0.000 कुल योग .. 0.440 0.440
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1152- भू-अर्जन प्रकाशन -2018-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर 8004
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- नयागांव
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 9.206 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे. में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
(3) 1195
0.016
1196
0.016
1197
0.053
1198
0.012
1200
0.021
1493
0.152
1495
0.029
1496
0.012
0.047
1497
0.021
1498
1889
0.010
0.185
1917
1919
0.149
1930
0.045
1931
0.086
1934
0.077
1935
0.048
0.008
1941
1942
0.013
2014
0.022
2015
0.025
2017
0.026
2026
0.184
2027
0.077
2028
0.064
2029
0.081
2030
0.024
2032
0.112
2033
0.053
0.005
2034
2035
0.085
0.077
2036
2037
0.173
2095
0.109
(1)
(2)
(3)
2099
0.208
0.060
2106/2
0.060
2106/3
2106/4
0.060
2107
0.066
2108
0.009
2109
0.161
2110
0.097
2115
0.240
2118
0.030
2119
0.113
2120
0.030
2131
0.017
2132
0.009
2133
0.016
2134
0.013
2185
0.038
2186
0.007
2189
0.077
2190
0.074
2224
0.149
2225
0.028
2236
0.137
2237
0.011
2238
0.128
2239
0.002
2245
0.005
0.266
2246
0.045
2247
0.005
2248
0.155
2331
2332
0.015
0.168
2333
2343
0.004
2344
0.013
2345
0.0243
2346
0.136
0.113
2353
0.012
2354
0.004
2355
2359
0.109
2360
0.048
2365
0.167
2366
0.028 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
(1)
(2)
(3) 2383
0.004
2384
0.077
2385
0.115
2404
0.056
2405
0.084
2413
0.096 2414
0.048 2419
0.002
2420
0.092
2421
0.056
2423
0.134
2424
0.014
2465
0.001
2466
0.067
2467
0.012 2468
0.022
2469
0.027
2503
0.079 2508
0.002
2565
0.264
3133
0.043 3134
0.010
3136
0.010
3137
0.032
3138
0.035
3140
0.042
3147
0.119
3222
0.035
3225
0.044
3226
0.053
3227
0.001
0.002
3231
3232
0.006
3233
0.002
3424
0.002
3425
0.001
3426
0.018
3429
0.006
3435
0.016
3436
0.120
3440
0.079
3441
0.072
3462
0.010
3466
0.004
8005 (1)
(2)
(3) 3468
0.036
3469
0.036 3470
0.041
3471
0.005
3475
0.055
3476
0.004
3477
0.065
3479
0.024
3487
0.044
3522
0.024
3526
0.004
3527
0.014
3528
0.016
3529
0.034
3530
0.034
3531
0.023
3532
0.074
3533
0.010
3534
0.058
3536
0.017
3555
0.098
3562
0.012
3563
0.032 3564
0.074
3565
0.089
0.006
3569
3570
0.022
3572
0.014 3573
0.070
3574
0.017
3575
0.198
3576
0.010
3580
0.001
3608/2
0.200
3712
0.113
3714
0.105
3715
0.010
0.444
कुल योग .. 8.762
महायोग . 9.206
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
8006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2019
पत्र क्र. 1154 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2018-19.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम- खम्हरिया नेवाजी
(घ ) क्षेत्रफल-5.935 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में )
निजी भूमि शासकीय भूमि (3) (1)
(2)
21
0.365
24
0.176
25
0.196
34
0.178
36
0.244
37
0.026
0.051
39
41
0.032
0.045
43
0.170
44
0.142
46
0.120
47
69
0.065
70
0.077
0.002
106
107
0.234
0.045
108
0.014
109
0.011 109/472
0.090
114/3
0.045
114/4
0.045
114/5/क
114/5/ख
0.045
0.045
114/6
0.026
114/क/1 /ङ
0.032
114/1/क/2
0.134
114/1 /ख
114/1 /ग
0.061
114/1 /ङ
0.149
0.038
114/2/क
114/2/ख
0.032
163
0.014
164
0.025
0.016
165
166
0.018
167
0.223
168
0.010
208
0.118
209
0.019
213
0.026
214
0.045
215
0.011
221
0.077
222
0.070
223
0.013
224
0.108
225
0.085
0.054
228
231
0.183
232
0.016
250
0.002
0.260
251
0.026
252
255
0.061
256
0.045
260
0.171
261
0.296
0.013
262
0.033
263
0.019
269
271
0.224
272
0.002
0.032
433
434
0.221
435
0.093
449
0.048
0.043
452
453
0.006
454
0.120
0.077
458
0.077
459
कुल योग 5.924
0.011 महायोग 5.935
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.