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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 16, शक 1941
क्रमांक 477 ]
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
क्रमांकः एफ4-4(4-2)/2014/29-1, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना जो का.आ. 3540 (ई) दिनांक 29.09.2019 जी.एस.आर 929 (ई) दिनांक 29.09.2016 एवं का.आ. 4341 (अ) दिनांक 03.12.2019 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 एवं केन्द्र सरकार के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय ( खाद्य विभाग ) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून, 1978 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा , "मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2019" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त आदेश की कंडिका 3 सहपठित अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट संख्या एवं शब्द '500 क्विंटल' के स्थान पर संख्या एवं शब्द ' 250 क्विंटल' एवं संख्या एवं शब्द ' 100 क्विंटल' के स्थान पर संख्या एवं शब्द '50 क्विंटल' प्रतिस्थापित किया जाये।
परंतु आयातक , जो थोक विक्रेता अथवा खुदरा विक्रेता अथवा डीलर है, को प्याज के आयातित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी।
बी. के. चन्देल , उपसचिव.
953 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 दिसम्बर 2019
954
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019
क्रमांक एफ 4-4 (4-2 ) 2014- उनतीस-1 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4 (4-2 ) 2014- उनतीस -1 , 6 दिसम्बर, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
Bhopal , the 6th December 2019
In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the notification no . S.O. 3540 (E) dated 29.09.2019 and G.S.R 929 (E) dated 29.09.2016 and S.O. 4341 (Ε) dated 03.12.2019 of the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs ) , Government of India andG.S.R. 800 dated 09 June, 1978 of Department of Food, Ministry of Agriculture and Irrigation , the State Government hereby , max the following amendment in the Madhya Pradesh Onion Traders (Stock- Limit and Restriction on Hording) order , 2019:-
Amendment
In Schedule - l read with clause 3 of the abovesaid order the specified number and word '500 Quintal' is replaced with number and word ' 250 Quintal ' and number and word ' 100 Quintal' is replaced with number and word '50 Quintal . ' Provided that an importer, being a wholesaler or retailer or dealer shall be exempted for the imported stock of onions .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.