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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 16 , शक 1941
क्रमांक 478]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2019 क्रमांक एफ-बी- 1-38-2019-2- पांच (23 )
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप- नियम (1 ) के खण्ड (ग ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-38-2019-2- पांच-(22) दिनांक 27.11.2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28.11.2019 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, खण्ड (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि "धार्मिक पर्यटन क्षेत्र-मैहर एवं चित्रकूट" विलोपित की जाए (जो रिसोर्ट बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल. -3-क) के प्रदाय से संबंधित है)
2. यह अधिसूचना दिनांक 28.11.2019 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदितिकुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
955 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर 2019
956
भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2019
क्रमांक बी- 38-2019-2- पांच ( 23 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी- 38-2019-2- पांच ( 23 ) , दिनांक 2 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी , उपसचिव.
Bhopal , the 2nd December 2019 No. F- B - 1-38-2019-2 -V (23)
In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub- rule( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign liquor Rules , 1996, the State Government, hereby , makes the following amendment in this department's Notification No. F -B -1-38-2019- 2-V-(22) dated 27th November, 2019 published in the Madhya Pradesh Gazette , dated 28th November , 2019 , namely : -
AMENDMENT
In the said Notification , clause ( ii ) and entry relating to "Religious Tourist area - Maihar and Chitrakoot " shall be omitted [which is related to grant of resort Bar License (F.L- 3 -A) ] .
2. This notification shall be deemed to have come into force from 28.11.2019
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy.Secy. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.