मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 482]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 20 , शक 1941
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2019
क्र. बी- 14-3-2012- चौदह- 2.-बीज अधिनियम, 1966 ( 1966 का 54 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा बीज परीक्षण प्रयोगशाला, रीवा को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित करती है, जहाँ बीज विश्लेषकों द्वारा इस अधिनियम तथा बीज नियम, 1968 के अधीन किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों का विहित रीति में विश्लेषण किया जाएगा.
2. यह भी घोषित किया जाता है कि संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मध्यप्रदेश, संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , रीवा संभाग तथा राज्य के प्रतिनिधि प्रयोगशाला तथा उसके कार्यकरण का निरीक्षण करने या उसकी जाँच करने के लिए तथा आवश्यक निर्देश देने के लिये एतद्वारा, प्राधिकृत अधिकारी होंगे.
3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019
पृ. क्र. बी- 14-3-2012 - चौदह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड तीन के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 कां अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.
963 964
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2019
Bhopal , the 11th December 2019
No. B - 14-3-2012 - XIV - 2 . In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 4 of the seeds Act, 1966 (No. 54 of 1966) the State Government , hereby , declare the Seed Testing Laboratory , Rewa as state seed laboratory where analysis of seeds of any notified kind or variety shall be carried out by Seed Analysts under this Act and the Seeds Rule , 1968 in the prescribed manner.
2. It is further declared that the Director , Farmer Welfare & Agriculture Development Department , Madhya Pradesh , Joint Director, Farmer welfare & Agriculture Development Department , Rewa Division and representative of the State Government shall be the authorized official to inspect or enquire into laboratory or its working and to give necessary instructions .
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019..