मध्य प्रदे शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 21 , शक 1941
क्रमांक 483]
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019
क्रमांक एफ 8-1-2019- नियम - चार. - राज्य शासन , एतद्वारा शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों के निर्धारण के लिये कर्मचारी आयोग का गठन निम्नानुसार करता है:-
पद
नाम/पदनाम
स.क्र.
अध्यक्ष 1 श्री अजय नाथ , भा.प्र.से. , सेवानिवृत्त, अपर मुख्य सचिव , ई-1/19, अरेरा कॉलोनी, भोपाल म०प्र ०
सदस्य 2 श्री योगेश कुमार सोनगरिया, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 6, आयुष्मान विहार, एम.ओ.जी.लाईन, इंदौर, मध्यप्रदेश
सदस्य 3 श्री अखिलेश कुमार अग्रवाल, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, वर्तमान सलाहकार, राज्य योजना आयोग, (वर्तमान दायित्वों के साथ- साथ)
4 श्री वीरेन्द्र खोंगल , प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय विन्ध्याचल भवन ( बेसमेन्ट) भोपाल
सदस्य (कर्मचारियों के प्रतिनिधि)
965 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2019
966
5
सदस्य (अंशकालिक सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ सचिव में से नामांकित अधिकारी
6 वित्त विभाग में पदस्थ सचिव में से नामांकित अधिकारी
सदस्य (अंशकालिक)
सचिव 7 श्री मिलिंद वाईकर, सेवानिवृत्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, ए-127, शाहपुरा , भोपाल म ०प्र०
(2) आयोग के विचारणीय विषय निम्नानुसार होंगे : -
1. शासन की कार्यप्रणाली को बेहतर एवं परिणामजनक बनाये जाने तथा शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों के वर्तमान ढांचे को युक्तियुक्त बनाये जाने के लिये राज्य शासन के अधीन निम्नांकित वर्गों के लिये आयोग अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करेगा-
राज्य शासन के शासकीय सेवक,
(i)
1:
स्थानीय निकायों के कार्मिक,
(ii )
(iii ) राज्य शासन द्वारा गठित विधिक संस्थाओं के कार्मिक,
राज्य शासन के शत प्रतिशत अनुदान से वित्त पोषित संस्थाओं के ( iv)
कार्मिक,
(v) कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक,
संविदा सेवाओं तथा स्थायी कर्मी सेवाओं के कार्मिक,
(vi)
(vii) पूर्णकालिक/अंशकालिक मानदेय प्राप्त करने वाले कार्मिक।
2. सातवें वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतनमानों का विभिन्न संवर्गों/सेवाओं की सापेक्षता का परीक्षण कर वेतनमानों में विसंगतियों के निराकरण के उपाय।
3. राज्य की सिविल सेवाओं को प्राप्त हो रहे क्रमोन्नत, समयमान वेतनमान से संबंधित नियमों, निर्देशों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देना । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2019
966 ( 1) 4. राज्य शासन के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को देय सेवानिवृत्ति सुविधाओं पर सुझाव ।
5. राज्य सरकार की संस्थाओं को आधुनिक तथा व्यवसायिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तन करने के उपाय ।
6. अन्य ऐसे संबंधित बिन्दु जो राज्य शासन द्वारा संदर्भित किये जाएं। (3) अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय आयोग, अन्य प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के समकक्ष संवर्गों के पदनाम/ वेतनमानों से तथा इनकी प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से तुलना, राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य के लोक वित्त के प्रबंधन, राज्य के वित्तीय संसाधनों पर उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से मांग तथा अन्य संबद्ध कारकों का ध्यान रखेगा ।
(4) आयोग स्वयं अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करेगा और ऐसी जानकारी तथा साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे । राज्य के विभाग ऐसी सभी जानकारी , दस्तावेज तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे, जिसकी आयोग मांग करेगा।
(5) आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को निर्धारित समय - सीमा में प्रस्तुत करेगा, यदि आवश्यक हो तो वह उन विचारणीय विषयों , जिन पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका हो , पर अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
(6) आयोग का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/सचिव हेतु सेवाशर्तें पृथक से तय की जायेंगी। आयोग हेतु बजट एवं कार्यालयीन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा , सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.