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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 50, Part Part 1, 13 December 2019

Published 13 December 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
50
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-12-13.50.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 22, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्र. एफ 1 ( ए) -252-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित लक्षदीप समूह की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री के. एन. तिवारी स्वयं 2. श्रीमती अलका तिवारी पत्नी

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(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/ भर्ती) पु.मु. द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया. जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन . तिवारी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक ( चयन / भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. एन. तिवारी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

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भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

(5) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 176-1997- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे-95 , पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 11 से 23 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 09-10 नवम्बर 2019 व 24 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2019 (2 ) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर. एस. डहेरिया, भाप्रसे, पुलिस उप महानिरीक्षक , बालाघाट रेन्ज, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक , बालाघाट जोन, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ-1 (ए)28-2016- ब- 2 - दो. राज्य शासन, द्वारा श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले जौबरी (सिक्किम) की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सांई कृष्ण एस . थोटा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 (ए ) 66-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03 एवं 09-10 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ-1 ( ए) 72-2017 - ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 18 सितम्बर से 16 दिसम्बर 2019 तक, नब्बे दिवस मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एल . छारी , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

(4) श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी: स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. एफ -1 ( ए) 185-1991- ब- 2- दो. - राज्य शासन , द्वारा श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 15 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09-10 नवम्बर 2019 व 16-17 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक (एस.सी.आर.बी. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( रा.अ.अ.ब्यूरो ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्र. एफ-1 (ए) 14-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस , उज्जैन को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 18 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अंतर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित चेन्नई, पोर्टब्लेयर की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह

1. स्वयं पत्नी 2. श्रीमती राशि सिंह

पुत्री 3. कु. कृति सिंह

पुत्री 4. कु. स्तुति सिंह

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह , भापुसे का चालू कार्य सेनानी, 32 वीं वाहिनी , विसबल , उज्जैन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, पीटीएस , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019

क्र. एफ -1 ( ए ) 101-2008- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 2 से 11 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित कन्याकुमारी (तमिलनाडू) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

2. श्रीमती अनूजा सिंह पत्नी 3. श्री मोहित सिंह

पुत्र

पुत्री 4. कु. पल्लवी सिंह

( 2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्री पी . एस . उइके , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जानें के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-1 ( ए) 157-1993-ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री जी. जनार्दन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर को दिनांक 25 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 नम्बर 2019 व 08 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जी. जनार्दन, भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेकराज सिंह, भापुसे, उप निदेशक/पुलिस अधीक्षक, जेएनपीए, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जी. जनार्दन, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्तं कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी . जनार्दन उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. एफ - 1-71-2019- ब- 2- दो - राज्य शासन , एतद्वारा, श्री मुकेश जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( सुरक्षा एवं समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर/इण्डोनेशिया भ्रमण हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश जैन , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अति. पुलिस महानिदेशक , ( सुरक्षा एवं समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मुकेश जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6393-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 129) .- राज्य शासन, सुश्री शबाना खान पुत्री श्री मो. खलील खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) केपदपर, दो वर्षकी परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2जनवरी 1988 है.

फा. क्र. 6387-2019- इक्कीस- ब (एक) ( मेरिट क्रमांक 132 ) .- राज्य शासन, सुश्री सोनम डेहरिया पुत्री श्री जगन्नाथ डेहरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 जनवरी 1992 है.

फा. क्र. 6359-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 138 ) .- राज्य शासन, सुश्री अंकिता प्लास पुत्री श्री राजकुमार प्लास को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नीमच ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2 सितम्बर 1989 है.

8011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5652-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 83 ).- राज्यशासन, सुश्री नेहा प्रजापति पुत्री श्री मिर्रा कुम्हार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर 1993 है.

फा. क्र. 6409-2019- इक्कीस- ब (एक) (मेरिट क्रमांक 92 ) .- राज्यशासन, श्री बृजेश कुमार राजपूत पुत्र श्री सिरनाम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1990 है.

फा. क्र. 6331-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 118 ) .- राज्य शासन , श्री शुभाँषु ताम्रकार पुत्र स्व. श्री शिवकुमार ताम्रकार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1995 है.

फा. क्र. 6419-2019- इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 119 ) .- राज्य शासन, श्रीमती नूतन रावते पत्नी श्री कुंभराज रावते को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 फरवरी 1981 है.

फा. क्र. 6456-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 157) .- राज्य शासन , श्री विवेक माल पुत्र श्री फ्रांसिस माल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 22मार्च 1988 है.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6464-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 60) .- राज्य शासन, श्री विशद गुप्ता पुत्र श्री अतुल कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गाज़ियाबाद ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर 1994 है.

फा. क्र. 6325-2019-इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 73 ) .- राज्यशासन, श्री निखिल सिंघई पुत्र श्री दिनेश सिंघई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 1 मार्च 1994 है.

फा. क्र. 6503-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 102 ) .- राज्य शासन , सुश्री दिशा यादव पुत्री श्री यशबीर सिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 30मार्च 1995 है.

8012

फा. क्र. 1-2019 - इक्कीस ब (एक) ( मेरिट क्रमांक 103 ).- राज्य शासन, सुश्री नीलम खटाना पुत्री श्री सिद्धनाथ सिंह खटाना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10जून 1990 है.

फा. क्र. 6501-2019 - इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 110 ) .- राज्यशासन, श्री अनिरूद्ध कुमार उचाडिया पुत्र श्री रितुराज बसंत कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश )है. उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1992 है.

फा. क्र. 6423-2019-इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 122 ) .- राज्य शासन, श्री सुधि रंजन बागरी पुत्र श्री राजमणि बागरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 फरवरी 1996 है.

फा. क्र. 6602-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 125) .- राज्यशासन, सुश्री श्वेता चौहान पुत्री श्री संतोष चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-447701में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 31 मार्च 1996 है.

फा. क्र. 6498-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 127 ) .- राज्य शासन , श्री भरत दीप चौरसिया पुत्र स्व. श्री अरूण कुमार चौरसिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थीका गृह जिला छतरपुर( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जून 1989 है.

फा. क्र. 6554-2019-इक्कीस - ब (एक) ( मेरिट क्रमांक 128 ) .- राज्यशासन, सुश्री उर्वशी यादव पुत्री श्री किशोर यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 जनवरी 1992 है.

फा. क्र. 6565-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 130).- राज्य शासन, सुश्री राजेश्वरी जर्मन पुत्री श्री हरेसिंह जर्मन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपदपर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1996 है.

फा. क्र. 6390-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 140 ) .- राज्यशासन, श्री राहुल डोंगरे पुत्र श्री श्याम देव डोंगरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 14 नवम्बर 1987 है.

फा. क्र. 6466-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 150 ) .- राज्य शासन, सुश्री सुरभि सिंह सुमन पुत्री श्री चन्द्र पाल सिंह सुमन कोमध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 11 अगस्त 1983 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

8013

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2019

अधि. क्र. 30-एफ-1-36-2019-अठारह- 3.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिका परिषद् आष्टा , जिला सीहोर में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-

जिले का नाम

क्र.

स. क्र.

क्र. नगरपालिका परिषद्

का नाम

(2)

(3)

(4)

(5)

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता (6)

(1)

1

1

सीहोर

1

आष्टा

श्री प्रदीप जैन पिता स्व. श्री बाबूलाल जैन , पता- प्रगति गली, आष्टा, जिला सीहोर.

2

श्री शैलेष राठौर पिता श्री हुकुमचंद राठौर, पता- बुधवारा , आष्टा, जिला सीहोर.

3 श्री नोशे खॉ पिता श्री दिलावर खॉ, पता- पुलिस चौकी के पीछे , सिकन्दर बाजार , आष्टा, जिला सीहोर.

4 श्रीमती रेखा बनवट पति श्री राजेश बनवट, पता-मानस भवन के सामने, गंज आष्टा, जिला-सीहोर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम , उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019

क्र. एफ-5-43-2019-1- पचपन. मध्यप्रदेश सह - चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 1 सन् 2001 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000 - पचपन- एम.ई. , दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है:-

संशोधन

मध्यप्रदेश सह- चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2002 में अधिसूचना को अनुसूची में स. क्र. 30 पर संशोधन उपरान्त निम्नानुसार पढ़ा जावे, अर्थात्:-

" 30. पी. जी. डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नालॉजी " .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

8014

[ भाग 1 F. No. 5-43-2019-1 - LV . In exercise of the power conferred by Section 49 of the Madhya Pradesh Sah -Chikitsiy Parishad Adhiniyam , 2000 (No. 1 of 2001 ) , the State Government here by makes the following amendment it the schedule of the said published vide this Department's Notification No. 5-69-2000- LV-ME- 1 , dated 30th October 2002 , namely :-

AMENDMENT

Notification to serial number 30 in the Schedule of Madhya Pradesh Para Medical Council Act, 2009 should be read as follows after the amendment , i.e.

"30. PG Diploma in Perfusion Technology " .

भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019 डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् का चुनाव

क्र. एफ- 2-32-2019- पचपन- 1.- डेंटल काउंसिल ( चुनाव ) नियमन, 1952 के उपनियम 10( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान के तहत डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) की चुनाव प्रक्रिया से डॉ. सुरेन्द्र अग्रवाल , पंजीयन क्रमांक ए-475 ने अपना नामांकन पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2019 को वापिस लिया है.

Madhya Pradesh Dental Council election under Section 3 (a) of the Dentists Act, 1948 No. F.2-32-2019 - LV - 1.- Under the provision of sub - rule 10 (2) of the Dental Council (Election) Regulations 1952, Dr. Surendra Agrawal , registration No. A-475 has withdrawn his candidature from the election under Section 3 (a) of the Dentists Act , 1948 .

डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् का चुनाव

क्र. एफ- 2-32-2019- पचपन- 1.-डेंटल काउंसिल ( चुनाव ) नियमन , 1952 के उपनियम 11 (2 ) में उल्लेखित प्रावधान के तहत डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) के अन्तर्गत राज्य दंत रजिस्टर भाग ए में पंजीकृत एक दंत चिकित्सक को भारतीय दंत परिषद् में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में भेजने हेतु दिनांक 12 दिसम्बर 2019 को सम्पन्न होने वाले चुनाव में निम्नलिखित दंत चिकित्सक अधिकृत उम्मीदवार होंगे.

पता

पंजीयन क्रमांक

(2) दंत चिकित्सक का नाम

(3)

(4)

अनुक्रमांक (1)

A- 1148

1

डॉ. चन्द्रेश शुक्ला

3ए, साकेत नगर, दुर्गा माता मंदिर के पास , बी.एस.एस. कॉलेज रोड, भोपाल (म. प्र. ) .

A-276

2

डॉ. देशराज जैन

125, शांति निकेतन कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर ( म. प्र. ) .

Madhya Pradesh Dental Council election under Section 3 (a) of the Dentists Act, 1948 No. F.2-32-2019 - LV - 1.- Under the provision of sub - rule 11 (2) of the Dental Council (Election) Regulations 1952, the following dentists registered in Part A will be the authorized candidates for contesting election for one member for Dental Council of India scheduled to be held on 12th December 2019 under Section 3 (a) of the Dentists Act , 1948 :-

Address (4)

Name of the Dentist (2)

Registration No.

(3)

S. No. (1)

A- 1148

1

Dr. Chandresh Kumar Shukla

3A- Saket Nagar, Near Durga Mata Mandir , BSS College Road , Bhopal (M. P.) .

A-276

2

Dr. Deshraj Jain

125 , Shanti Niketan Colony, Near Bombay Hospital, Indore (M. P. )

'मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोमेश मिश्र , उपसचिव.

8015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 1-5-2019 - सात- शा . 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में , एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राजगढ़ जिले की तहसील जीरापुर तहसील से नवीन तहसील माचलपुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कालॅम ( 4 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तावित परिवर्तन

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तन

क्र.

के पश्चात् तहसील के पश्चात्

अभियुक्तियां

के पश्चात् तहसील

में समाविष्ट किये

तहसील एवं का नाम में सम्मिलित किये

जाने वाले या

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील कीसीमाएं

गये क्षेत्रों के विवरण

उसके मुख्यालय विद्यमान तहसील तथा उसका उससे अपवर्जित

का नाम मुख्यालय किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण

(4) (1) (2)

(3)

1.

वर्तमान तहसील

जीरापुर के राजस्व

जीरापुर मुख्यालय जीरापुर

जीरापुर मुख्यालय जीरापुर तक, कुल पटवारी हल्के

निरीक्षक मण्डल माचलपुर के पटवारी हल्काक्रमांक 1 से 49 49तथा कुल ग्राम 122 अपवर्जित होंगे.

2.

(5)

(6)

(7) 1. उत्तर में तहसील माचलपुर

2. दक्षिण में तहसील खिलचीपुर.

3. पश्चिम में तहसील सुसनेर

जिला आगर मालवा.

4. पूर्व में तहसील खिलचीपुरं

तहसील जीरापुर में राजस्व निरीक्षक मण्डल जीरापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 50 से 89 तक, कुल पटवारी हल्के49 तथा 100 ग्राम समाविष्ट होंगे.

वर्तमान तहसील जीरापुर के

माचलपुर 5. उत्तर में तहसील खानपुरा राजस्थान .

राजस्व निरीक्षक मण्डल

मुख्यालय

माचलपुर 6. दक्षिण में तहसील जीरापुर

7. पश्चिम में तहसील सुसनेर .

जिला आगर मालवा.

8. पूर्व में तहसील खिलचीपुर

माचलपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 49 तक, कुल 49 पटवारी हल्के तथा कुल 122 ग्राम समाविष्ट होंगे.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. व्ही. रश्मि, अपर सचिव.

[ भाग 1 8016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019 क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे. आर. राजराजेश्वरी - 2019-20-850

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कयं नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि. , मोहपानी, गाडरवारा , जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

ग्रामों की संख्या

कय केन्द्र

क.

जिला/ तहसील

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

53

5170 1

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/ गाडरवाड़ा

5170

53

कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.

8017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

46000

22000 78000

15000

58000

40000

86500 50500

40000

31500

82500

82000

16000 47500

69500

24000

19500 65500

82500.

26500 85500

31500

120001

45585

40500

22000 17000

39000

236000

188500

12151500

Total Production

44

30

92

80

80 32

63

95

63

164

156

101

39

173

53

116

78

44

165

48

81 91 24

139

377

472

171

243

165 131

TotalCane Areain (Hect)

2700 7200

5040

4860

6120

3600

9720

1800

7020

2520

1800

10620

6120

360

3060

2520

3600

11880

11340

1980

7020

10440

1800

6120

21601

10080

14940

18720

20520

36540

-9360

4680

Season-2019-2020

Prod.

Jadi

40

15

59

66

28 54

27

7

14

39

10

20

4

63 34

10

34 521 56

83

20

11 121

39

104

203 164

CaneArea in(Hect)

960

720

8400

1920

4200

4920

4800

6960

6480

5880

4320

3600

3120

1440

2160

2880

1680

0120

2160

6600

840

6000

120

1440

3240

6240

2280

1200

1320

3960

3000

17040

13560

Prod.

6

Tiri

70 16

12

49 41 30 54

35 40

24

36

58

12

52

26

14

18 50

55

18

54

19

33

11

10

25

142

113

Page1 CaneArea in(Hect)

4200 1600

7200

8001 8200

6000

2600

3800

4400

4000

9600

5000

3000

-2400

6000

3600

2400

4400

4600

4400

-5000

1400 10400

6400

11600

17800 11000 2000 0001

2540400

10005

~460 600

Prod.

48

8

4 36

448800

13

52

21

30

25

22

19

Ropa

23

18

25

41

12

15

20

58

30

22 89 25 55

22

23 32

127

100

12 CaneArea in(Hect)

44 14 37

38

24

79

64

92 18

43 65

99

22

23

113

17

90

20

93

27

191

34.

3

22

82

139

37 22

253

40 15 Noof Farmer

121

17

13

11

21

14

13

15 14 9

17 20

16

13 19

19

17

12

17

10

18

Distance

1

16

25

9 18

11 16

19

26.

16

10

VillageName

MAGARMOHA

KANARGAON

DEHALWADA

MEGEGAWAKALAN

BHUTKHEDA

SEEREGAON

THALWADA

DHURSARA

KATHOTIYA

MANEGAON GHORPUR GOLGAONKHURD

GOLGAONKALAN

MOHPANI

PIPARIYA BAREILLY

DIGHORI

SUDRAS

IMALIYA

SUDRASKHERI

214BHAIVIKA

DHANA

240HAMADA

111

102MEHEGAWAKHURD

104

206

106

105

201

101

202

212CHARGAONKALAN

110

107

203

103

205

Vill Code

302JADEGAON

109

213UKASGHAT

211

304KLONI

215BAGLAI

301SINGHPUR

303SHARHA

306DEVRI

310

305

14204

17208

31308 S.No

18209

7 8

12

21

22

13

5

19 20

15

16

15

20

11

23

32

26

و 10

28

27

25

24

29 8018

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

500

500

500

4500

8000

000

5500

9000

16000

90000

48000 65000 18500

45500

43500

29000

11000

15500

$500

15000

79000

8000

7500

68500

13000

45500

171000

36500 500€

34500

10000

2200 000

98500

223500

3750 7500

Total Production

259500 او

58

11 37

22

44

31

18

32

30

91 87

96

73

26

69

91

130

16

96

180

342

75

20

15

158

447

137 197

6296रामदेवकक

609 राजमर्नश्वरीशुगर(प्र

519

68153407500 TotalCane Areain (Hect)

360

360

540

960

=6206 3600

1980

6660

7380

2160 9180

1260

900

2880 6660

9180

3240

1980

1440

1800

14220

5220

5040 5400 1800

3240

1080 6480

11880

12240

40320

2196

Season-2019-2020

Prod.

40140

:445680

485820 Jadi

2

3

2

8

6

5

79

66 41

20

11

11

12 51

37 37

10 16

51

29

68

18

18

30

36

10

28

122

224

2476

223

2699 CaneArea in(Hect)

5170

480

120

720

240

960

840

240

120

3840

5760

2400

4200

3240

1560

120 40

6360

5640

1320

1680

1080 6000

3600

3240 1080

3600

3360 3600

9000

12600

10440

Prod.

23520 1595 60 1

7

8

4 6

2

9

1

9

48 32 11

14

20

47

35

53

27

13

30

50

30

28

30

87

75

27

105

1967

196

2163 Tiri CaneArea in(Hect)

800

1000.

800

800

4600

4600

800

6400

3600

2000

1600

8800

2400 1800

2600

7200

2400

6400

1200

5000 2000

3800

1800

6200

4000

1800

23000

27200

10800

Asstt.Dingetor Cane

370600

Prod.

390200 4

4

9

8

4

6

4

5

9

او

44

12

18

12 23

32

10

54

489600

19

25 10

23

32

36

13 20

31

136

115

1853

9819600

1951 Ropa CaneArea in(Hect)

4

56

74 6

89 36

16

46

8

171

38

53

35

19

8

12

6

2

15 27

22

47

29

91

119

80

33

254

115

33

3525

153

3678 Noof Farmer

10

14

31

1

20

20

12

18

8

18 30

31

3

33

18

3

12 9

3

9

25

10

5

8 15

13

8

Distance

VillageName

DONGARGAON

OutZone

GHAGHRAULA

SESHADAWAR

TENDUKHEDA

SUKHAKHAIRI ZoneTotal

RATIKARAR

PUWARIYA

DANGAHA

PREMPUR

BABAKUDI

HERAPUR

DONGRAKHОН

GANGAI

KUDARI

GrandTotal-> 408PAPRA

412

504UKARI

404RAIPUR

406KHALA

506

507

502MAU

414

508

402CHENAKACHAR

505KIRAHΚΟΤΑ

510

Vill Code

503KOTHIYA

410CHORBARHETA

411 413 501

509

407CHANDANKHEDA

511PATKUHI

312CHARGAONKHURD

512INONIYA

415

401 403BADARBARU

409

405CHICHLI

314MALANWADA

33311

44

S.No

60

58

39

53 54

52

61

62

36

-45

42

50

56

40

57 59

41

47

43

34 37

46 49 51

55

55

48

38 8019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश

ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019 क्र. 7135- वि.यो.-नग्रानि-2019

इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है -

1. आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर

2. कलेक्टर इन्दौर, जिला इन्दौर

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.

4. आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण.

अध्याय 6

1. 6.7.2 आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/ अपार्टमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-35- बत्तीय-1 दिनांक 15/07/2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23/12/2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र पर लागू होगा । आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 6.02 से नियंत्रित होंगे ।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6.7.2 म.प्र. शासन, नगरीय विकास एंव आवास विभाग , मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-23 / 35/07/32-1 दिनांक 15/10/2019 अनुसार निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे । 2 6.11.4 फ्लेटेड फेक्ट्रीज

अधिकतम निर्मित क्षेत्र तथा एफ.ए.आर. क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 1: 1.5 रहेंगे ।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6.11.4 - विलोपित [ भाग 1 8020

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

3 6.15.2 क्षेत्रीय / नगर उद्यान

क्षेत्रीय / नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी ।

उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1 :0.05 होगा ।

उपरोक्त गतिविधियां ऐसे क्षेत्रीय / नगर उद्यानों में ही मान्य होगी , जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी ।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6.15.2 क्षेत्रीय / नगर उद्यान

क्षेत्रीय / नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी ।

उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1: 0.05 होगा ।

उपरोक्त गतिविधियां (सारणी 6.22 में दर्शित कॉलम 1 के सरल कमांक 9, 30, 72, 75, 83, 84, 98, 99, 100, 101 , 103 , 104, 105, तथा 108 को छोड़कर ) ऐसे क्षेत्रीय / नगर उद्यानों में ही मान्य होगी , जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी ।

4 6.20.3 अन्य गतिविधियों हेतु नियमन

(ब) मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम/ बारात घर/ सामुदायिक भवन 6.20.4

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है । (ब) मांगलिक भवन/ कल्याण मंडपम/ बारात घर

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है । 8021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 7145- वि.यो.-नग्रानि-2019

ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर

कलेक्टर ग्वालियर, जिला ग्वालियर 2.

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर म.प्र.

4. आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

क. विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना हैं एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण

1

अध्याय-5

5.3.14 नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों की विकास अनुमति हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किये जावेंगे । आवासीय भू- खण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्र 2.0 हेक्टेयर, समूह आवासीय योजना हेतु 0.10 हेक्टयर मान्य होगा । यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है ।

उपरोक्त निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :

1 अध्याय-5

5.3.14 विलोपित

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

स्वतंत्र कुमार सिंह , संचालक.

[भाग 1 8022

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2019 क्र. 37-अ-82-17-18-9309

:

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक -763/ PS - MS / MPPCB/ SEAC/Tor - RVP ( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1) परियोजना का नाम

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर मायनर नहर निर्माण (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

केसली

2. तहसील

3. ग्राम

मदनपुर

21

4. पट.ह.नं.-

2.200 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

भूमि का प्रकार स. क्र.

स्वामित्वका प्रकार

खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

2

3

1

6

7

4

5

1

0.020

भूमिस्वामी

15 0.760

हरिशंकर, रमेशकुमार , नर्मदाप्रसाद, महेशप्रसाद , विष्णुप्रसाद पिता मानकलाल, रामरानी वेवा मानकलाल साकिन समनापुर

2

1.610

0.170

18/6

भूमिस्वामी

रामप्रसाद पिता दोलत सींग साकिन समनापुर

3

0.500

0.060

भूमिस्वामी 78/2

भागीरथ वल्द रामा, रामवती पति भागीरथ साकिन देह अहस्तांतरणीय

1.000

97/2

0.160

भूमिस्वामी

अजय सिंह पिता श्रीसिंह साकिन समनापुर

4

0.410

99

0.030

भूमिस्वामी

5

1.210

0.120

भूमिस्वामी 101/2

रगराज, मनोहर , हाकम , लखन, राजू, प्रताप पिता खिलान, भागवती, सविता पुत्री खिलान साकिन समनापुर

6

173 0.950

0.030

भूमिस्वामी

कमलेशरानी जोजे बद्रीप्रसाद साकिन समनापुर

7

1.130

0.070

भूमिस्वामी

परशुराम, मोहन पिता शिवप्रसाद साकिन डोमा

180/1

8 लक्ष्मन सिंह वल्द वंशी साकिन डोमा

0.080

भूमिस्वामी 180/2 1.140

9

0.320

0.070

भूमिस्वामी

तुलसीराम प्रताप पिता रतनसीग साकिन डोमा

185/4

10

भूमिस्वामी

1.550

0.050

185/8

हरगोविन्द वल्द बहादुर साकिन डोमा

11

3.910

0.160

75/1

भूमिस्वामी

अर्जुन सींग पिता पूरनसींग , शीलारानी वेवा रामप्रसाद साकिन समनापुर 8023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

12

0.800

0.050

75/3

भूमिस्वामी

राजेश, राकेश पिता कैलाश प्रसाद, ऊषा, अर्चना, साधना, आराधना पुत्री कैलाश प्रसाद, नन्हीबाई वेवा कैलाश प्रसाद साकिन केसली

13

120 0.640

0.060

भूमिस्वामी

सरोज, कल्लो, भूरी, पप्पी पुत्री उमराई साकिन मुरई मुन्ना, मर्दन , शंकर, भगवानसींग, छुट्टन पिता उमराई,

14

0.860

122/2

0.100

भूमिस्वामी

भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला

125/1 2.600

0.070 15 बखतसींग वल्द खूबसींग साकिन बेरसला

भूमिस्वामी

124 1.460

0.180 16 उमराव पिता भबूसींग साकिन रामखेड़ी

2.650

123

भूमिस्वामी

0.240 17

162 2.610

भूमिस्वामी

0.140 छोटेलाल , भैयाजी, हीरालाल, प्रभूसिंह पिता सिंग्राम, खूबसींग वल्द टुण्डे साकिन डोमा

18

163 1.870

भूमिस्वामी

0.140 शिवदयाल पिता खूबसींग, रामगोपाल , रामदेवी नाबालिग पिता अशोक कुमार वली व खुद माँ सरोजरानी वेवा अशोक कुमार साकिन डोमा

19

175

0.090 बलराम पिता नन्हेलाल साकिन समनापुर

0.850

भूमिस्वामी

20

0.620

121

0.110

भूमिस्वामी

रामकिशोर, रामचरन पिता रतन, देवीसींग रमेश, छोटेभाई पिता भोला, झामसींग नाबालिग पिता भोला वली माँ व खुद सरोजरानी वेवा भोला, रजनी पुत्री भोला साकिन देह

योगः-

2.200

29.45

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक. 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की-भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 8024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

[भाग 1 क्र. 07-अ-82-17-18-9579

सागर, दिनांक 20 नवम्बर 2019

:

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक (22.11.2017 एवं एक साल की समयवधि विस्तारित दिनांक 02.03.2019) से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं उस स्थिति स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1) परियोजना का नाम:-

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण:-

सागर

1. जिला

राहतगढ

2. तहसील

सेमरामेडा

3. ग्राम

28

4. पटवारी हल्का नं.

हेक्टेयर

109.500

5. अर्जनीय भूमि का रकवा

::अनुसूची -01:

स.क्र.

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा क्र.

भूमि पर स्थित परिसंम्पत्ति

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. मे .)

क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.मे.)

निरंक

0.800

0.800

भूमि स्वामी

1

2/2

खित्ता उर्फ कलू करन पिता खित्ता उर्फ कन्छेदी मुलाबाई पुत्री खित्ता उर्फ कन्छेदी श्रीबाई पुत्री खित्ता उर्फ कंछेदी सा देह

0.700

0.700

3

भूमिस्वामी

2 शोभाराम वल्द घूमन सा देह

जामुन 3 अमरूद 18 बेरी 1

बैरी 5 रामनारायण वल्द चंद्रशेखर सा देह

3

5

0.810

भूमिस्वामी

0.810

निरंक

7

0.050

0.050

भूमि स्वामी

निरंक 4 शंभू दयाल रामनारायण पिता चंद्रशेखर साकिन राहतगढ

9

0.350

0.350

भूमिस्वामी

निरंक

11

0.040

0.040

भूमिस्वामी

निरंक

भूमिस्वामी 13

0.020

0.020

निरंक

0.020

14

0.020

भूमिस्वामी

निरंक

10

0.140

हरज्ञान पिता परमसुख साकिन देह

0.140

भूमिस्वामी

5

बैरी 2

0.120

0.120

6

12

भूमि स्वामी

प्रकाश राजेश पिता भददा अनीता , कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई बेवा भद्दा बेवा साकिन देह

बैरी 1 छेवला

17

0.060

0.060

भूमि स्वामी

7

3 रम्मा पिता कलवा करन पिता कन्छेदी मुला श्रीबाई पुत्री कन्छेदी प्रकाश राजेश पिता भद्दा अनीता कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई बेवा भद्दा साकिन देह

निरंक

59

भूमिस्वामी

1.910

1.910 8025 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

निरंक

0.050

19 0.050

भूमि स्वामी

8

1.620

1.620

भूमि स्वामी 20/1

हरविन्द्र राजेश पिता तुलसीराम, मीरा , प्रीति, पुत्री तुलसाराम रोहन, धनराज, पिता अमोल राजा बेटी बेबा अमोल साकिन देह

अमरूद 2 बेरी 2 करोद1

नलकूप 1

0.400

0.400

नलकूप 1

भूमिस्वामी 20/2

9 राजेश पिता तुलसीराम साकिन देह

23

0.680

0.680

नलकूप 1

भूमि स्वामी

10 नबाव वल्द जलील , रहीश, शहील, कलीम, वसीम, इकराम, समीर वल्द जलील अहमद सा. राहतगढ शाहजहाँ सायर बी फिरोज बी जसमीन पुत्रिया जलील अहमद सा. देह राहतगढ

निरंक

0.080

0.080

भूमिस्वामी 24/1

11 कालेखां पिता दरसे खा साकिन राहतगढ

निरंक

0.100

0.100

28/1

भूमिस्वामी

निरंक

0.240

0.240

भूमिस्वामी 29/1

0.050

0.050

नलकूप 1

भूमिस्वामी 30/1

0.150

0.150

निरंक

भूमि स्वामी 24/2

12 हकीमन बी पति कालेखां साकिन राहतगढ

निरंक

0.600

0.600

भूमिस्वामी 28/2

निरंक

0.800

0.800

29/2

भूमिस्वामी

निरंक

0.150

0.150

30/2

भूमि स्वामी

26

0.500

0.500

भूमि स्वामी

13

नलकूप 1 कुआ 1

33

1.040

1.040

भूमि स्वामी

घासीराम, अमरचंद , हल्के, कन्छेदी, खिलान , रम्मू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल, राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम, राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह

अमरूद 10 बेरी 1 आम2 जामुन मौसवी 1 रूसल्ला 1 बेल 2 कुआ

1

45

0.090

0.090

नलकुप 1

भूमि स्वामी

निरंक

0.110

0.110

51

भूमिस्वामी

117 0.100

0.100

भूमिस्वामी

अमरूद 1 नीबू

निरंक

27

0.380

भूमिस्वामी

0.380

14 हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह

36

0.750

0.750

कुआ 1

भूमिस्वामी

निरंक

52

0.070

0.070

भूमिस्वामी

निरंक

116 0.010

0.010

भूमिस्वामी

निरंक

32

0.120

0.120

भूमि स्वामी

15 प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ परसादी पिता मनमोहन सा देह

भूमिस्वामी 35

0.770

0.770

कुआ 1

निरंक

37

भूमिस्वामी

0.260

0.260

निरंक

0.110

0.110

भूमिस्वामी 46

निरंक

0.030

0.030

112

भूमिस्वामी 8026

16 दरयाव सिंह पिता किशनसींग यादव साकिन देह 17 प्रेमसींग पिता बाबूलाल सा देह

18 सूरतसींग बल्द रामलाल साकिन मुडिया मेडा 19 वाहिद शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ मुन्ना शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ 20

चंद्रवती पति रामदयाल साकिन देह

21

संतोष पिता मुरलीधर साकिन देह

22

सदारानी पत्नि हरप्रसाद निवासी तेदूडाबर 23

फैयाद वल्द मुहम्मद सुलेमान साकिन राहतगढ 24

25 नंदराम रामलाल इंद्रपाल पिता गया साकिन देह 26 सहादत खां वल्द बाबू खां साकिन देह रामसेवक वल्द गया साकिन देह

27

28 अमजद हसन वल्द नसीरूक हसन साकिन देह 29 सैयाबी जोजे असरफ खां साकिन राहतगढ 30 मुह. सलीम वल्द विलायत अली साकिन देह 31 मन्नु खां वल्द बब्बू खां साकिन देह

32 आमिर हसन वल्द नसीरूल हसन साकिन देह 33 महेश पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह 34 राजकुमारी पति महेश नामदेव साकिन देह जुलेशाबी बेवा शौकत अली साकिन देह 35

36 जलील अहमद पिता शौकत अली साकिन देह 37 मु. नवाब पिता शौकत अली साकिन देह

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

0.160

0.160

भूमिस्वामी 34

अमरूद 4 बेरी 8 आम 2नीबू 2 केला 1 नीम 1 केम 1 सूबबूल 2 38

भूमिस्वामी

0.210

नलकुप 1 0.210

निरंक 0.130

47

0.130

भूमिस्वामी

निरंक 39

0.080

0.080

भूमिस्वामी

55

1.280

1.280

कुआ 1 भूमिस्वामी

आम 1

1.650

1.650

40/1

भूमि स्वामी

निरंक 0.210

0.210

41/1

भूमि स्वामी

1.650

भूमिस्वामी

1.650

कुआ 1 40/2

बैरी 2 आम 1 0.210

0.210

41/2

भूमि स्वामी

44

1.980

भूमिस्वामी

1.980

छोवला 1 नलकुप 1

निरंक 0.530

0.530

48/1

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

1.200

1.200

नलकुप 1 48/3

निरंक 0.050

0.030

भूमिस्वामी 128

निरंक 1.780

1.780

48/2

भूमि स्वामी

निरंक 50

0.110

0.110

भूमिस्वामी

निरंक 54

2.900

2.900

भूमिस्वामी

1.010

56

भूमिस्वामी

1.010

अमरूद 14 बेरी 1 आम 15जामुन 1 सूबबूल 1 कुआ 1 57

0.550

0.550

भूमिस्वामी

जामुन 1 छेवला 2 2.540

2.540

भूमिस्वामी 61/1

बैरी 3 बबूल 1

निरंक 121

0.540

0.320

भूमिस्वामी

2.000

2.000

103/1

भूमि स्वामी

बैरी 4 नलकुप 1

निरंक 1.000

1.000

भूमिस्वामी 61/2

निरंक

0.600

0.600

भूमि स्वामी 61/3

निरंक 0.400

0.400

61/4

भूमि स्वामी

निरंक 2.540

2.540

61/5

भूमिस्वामी

बैरी 3 2.000

2.000

103/2

भूमि स्वामी

बैरी 3

0.300

118 0.520

भूमिस्वामी

निरंक 0.410

0.410

भूमि स्वामी 63/1

निरंक 1.000

1.000

भूमिस्वामी 63/2

0.620

भूमिस्वामी

0.620

नलकुप 1 68/2

निरंक

0.020

0.020

भूमिस्वामी 65/1

निरंक

0.580

भूमिस्वामी

0.580

65/2

निरंक 0.580

0.580

भूमिस्वामी 65/3 8027 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

1.700

1.700

नलकुप 1 मौलाना मु. फारूक पिता शौकत अली साकिन देह

65/4

38

भूमि स्वामी

1.430

1.430

भूमिस्वामी 67/1

मैं, हल्कई वल्द नंदलाल साकिन देह

अमरूद 3 बेरी 5 आम 1 सीताफल 2छोवला 1 नलकुप 1

1.440

1.440 रामसीग वल्द नंदलाल साकिन देह

40

भूमि स्वामी 67/2

अमरूद 15 बेरी 1 नीबू 1 केला 1

सूबबूल 2 कुआ 1

निरंक

0.400

0.400

भूमिस्वामी 68/1

41 बाबुमियां वल्द अब्दुल जब्बार साकिन राहतगढ

2.000

2.000

चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह

42

भूमिस्वामी 70/1

अमरूद 7 आम 2 बेरी 1

निरंक

0.670

0.670

भूमि स्वामी

43

70/2

नन्नीबाई, दशोदाबाई रतिबाई, पन्नाबाई पुत्रिया गोपाल चेनसींग पिता गोपाल साकिन देह

निरंक

1.440

1.440

रिजवान वल्द मुह. अब्बास साकिन देह

44

71/1

भूमि स्वामी

निरंक

1.030

1.030

इरफान वल्द मुह. अब्बास साकिन राहतगढ

भूमि स्वामी 71/2

45

भूमिस्वामी

अमरसिंह पिता लक्ष्मन साकिन देह

1.290

1.290

46

72/1

बैरी 4 अमरूद 2

1.300

47 हल्कई पिता लक्ष्मन साकिन देह

1.300

भूमि स्वामी 72/2

अमरूद 1 बेरी 1 आम 1 नीबू 1 सेमर 1 कुआ 1

73

1.380

1.380

भूमिस्वामी

अशोक कुमार वल्द शोभाराम साकिन शिकारपुर

48

बैरी 6 सागौन 5 छोवल 1

निरंक

74

0.660

0.660

49

भूमि स्वामी

वीरसिंह, अशोककुमार, औंकार, रामसेवक, रामबाबू, बालिग, वकील, मुनीम, नाबालिंग वल्द शोभाराम पालक मां व खुद बेटीबाई बेवा शोभाराम साकिन शिकारपुर

छोवला 2

भूमिस्वामी 75

0.170

0.170

50 परमानंद वल्द फुल्ला साकिन देह

छोवला 1

76

0.160

0.160

51

भूमि स्वामी

नंदराम रामलाल गोपाल पिता गयाप्रसाद भागवती पुत्री गया प्रसाद साकिन देह

77

भूमिस्वामी

0.220

0.220

अमरूद 1 छोवला 1 नलकूप 1

निरंक

81

1.520

1.520

भूमिस्वामी

0.400

83

0.400

भूमिस्वामी

नलकूप 1

85

1.420

1.420

भूमिस्वामी

अमरूद 2 नीबू 1 नीम 1 नलकूप 1 8028

52 नसीरूल हसन वल्द नुरुल हसन साकिन देह 53 मुह. उवेश पिता अ. हफीज साकिन देह

54 समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ

55 मुह. इमदाद पिता अब्दुल हफीज साकिन देह 56 पूरन, मुन्ना, रामसेवक, गोरेलाल पिता गजा साकिन 57 आसिफ वल्द फैयाद साकिन राहतगढ

भूमिस्वामी

58 छोटीबाई जोजे रूपसींग यादव साकिन देह

भूमि स्वामी

59 माखन वल्द रामचरण साकिन देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

60

भूमि स्वामी

जुम्मन, मुमराज पिता छोटे खां, सितारा पुत्री छोटे खां, हबीब, मुह. रफीक बालिग मुहम्मद ना वा बल्द हमीद सकीना पुत्री हमीद पालक व खुद मां सहीदाबी बेवा हमीद साकिन देह 61 गीताबाई पुत्री शंकर धनाबाई बेवा शंकर साकिन देह

भूमिस्वामी

62

भूमि स्वामी

मिहीलाल पूरनलाल पिता भैयालाल कलीबाई रज्जो कस्सो पुत्री भैयालाल साकिन देह

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भूमिस्वामी

3.630

3.630

84/2

बैरी 1 जामुन 1 कुआ 1

भूमि स्वामी 79

1.720

1.720 बैरी 1 छोवला 1 नलकुप 1 167

भूमिस्वामी

0.140

निरंक

0.140

भूमिस्वामी 191

निरंक 2.770

0.260

भूमिस्वामी

0.270

193

निरंक

0.270

भूमि स्वामी 194 0.210

निरंक

0.210

भूमिस्वामी

0.620

निरंक 80/1

0.620

भूमिस्वामी 82

1.240

1.240

निरंक

भूमि स्वामी

0.290

80/2

0.290

निरंक 0.530

0.530

भूमि स्वामी 102/2

बैरी 5 नलकूप 1

भूमिस्वामी

निरंक 1.800

1.800

80/3

भूमि स्वामी

1.000

1.000

84/1

कुआ 1

भूमि स्वामी 84/3 3.150

3.150

कुआ 1 नलकूप 1

भूमिस्वामी 88

निरंक 1.300

1.300

भूमिस्वामी 87

0.200

बैरी 1

0.200

भूमि स्वामी 94

1.050

1.050 बैरी 4 नलकूप 2 89

0.200

निरंक

0.200

90

3.950

3.950 बैरी 1 नीबू 1 बबूल 3 कुआ 1 नलकूप 2 91

0.600

0.600 बैरी 1 कुआ 1 0.050

निरंक 96/3

0.050

92

0.910

निरंक

0.910

95

1.860

1.860 अमरूद 1 बैरी 4 नलकूप 1 2.670

2.670

96/1

बैरी 14 मंहूआ 2नलकूप 3 8029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

भूमि स्वामी

2.020

2.020

96/2

63 १'

रूपसींग पिता नवल नन्नीबाई बेवा नवल प्रेमबाई लीलाबाई पुत्री नवल साकिन देह

अमरूद 1 बैरी 2 बासभिरा 1 कुआ 1 64 मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह

भूमिस्वामी

निरंक

0.040

0.040

96/4

65 मुजाहिद वल्द नसीरूक हसन साकिन देह

98

भूमिस्वामी

निरंक

0.240

0.240

1.620

1.620

भूमि स्वामी 103/3

बैरी 1 कुआ 1

निरंक

0.320

0.320

भूमि स्वामी 104/1

भूमिस्वामी 99

0.220

0.220

कुआ 1 66 माधौ पिता कच्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी 100

0.080

0.080

बैरी 5 नीम 1

101

67

निरंक

भूमि स्वामी

0.440

0.440

गनेश, हरीराम, हीरा , छोटा पिता भावसींग खिमिया पुत्री वल्देव कडोरा, पिता पुन्ता अमरसीग हल्कई पिता लक्ष्मन केशर हरिबाई ललता मीरा पुत्री लक्ष्मन साकिन देह

68 शहजाद वल्द फैयाद साकिन राहतगढ

1.620

1.620

भूमि स्वामी 102/1

अमरूद 6 बैरी 66गुरार 2 अमलतास 1 कुआ 1 69

भूमि स्वामी 104/2

0.060

0.060

अमरूद 3 सूलबबूल 13 लालचंद पिता घूमनसींग शिवराज माखन राजकुमार पिता बाबूलाल जानकी पुत्री बाबूलाल माधौं पिता कन्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी सा. देह

भूमि स्वामी 105

0.040

0.040

70 श्री देव हनुमान जी स्वामी बाके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर

केला 1 मंदिर 71 सददू खां मुहम्मद खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह भूमि स्वामी 107

निरंक

0.030

0.010

भूमि स्वामी 108

निरंक

0.060

0.040

72 इस्माईल खां मुहम्मद खां सरदार खां पिता सिकन्दर खां सा देह

भूमि स्वामी 109

0.180

0.180

अमरूद 4 73 लालचंद वल्द घूमनसींग दरयावसींग वल्द किशनसींग सा देह

भूमि स्वामी 111

निरंक

0.030

0.030

74 दरयाव सिंह पिता किशनसींग बाबूलाल कन्छेदी लालचंद साकिन देह

178

भूमिस्वामी

0.050

निरंक

0.050

75 हरप्रसाद वल्द हल्का सा देह

भूमि स्वामी 114 0.060

0.040

निरंक

115

76

भूमि स्वामी

0.050

0.050

प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ खेतसींग वल्द भावसींग पंचा वल्द सा देह

बैरी 1 जामुन 2 खजूर 1

भूमि स्वामी 122

0.110

निरंक

0.110

77 रम्मा पिता कलुवा प्रकाश राजेश पिता भद्दा अनीता कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई बेवा भद्दा सा देह 8030

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

دو 78' हरदास, रामदास , पिता मरदन देवकाबाई पुत्री मरदन कलुवा रम्मा पिता बालचंद सा देह

79 मुन्ना पिता फदाली गनेशीबाई पुत्री रमला, भगोनी बेवा रमला सा देह

80 हरवाई जोजे हरभजन जयबाई वल्द मुल्ला सा देह 81 सितारा पत्नि गुलाम, मुहम्मद चांद खां वल्द अलदीन खां साकिन राहतगढ

अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिंन देह

82

कठर 1 124

0.030

0.030

भूमि स्वामी

पपीता 1

केला 2 बेल

1 नीब 1

अमरूद 1

आम 1

सूबबूल 1

निरंक 137

भूमिस्वामी

0.030

0.030

125

निरंक 0.030

0.030

भूमि स्वामी

निरंक 126

0.040

भूमि स्वामी

0.040

निरंक 0.060

भूमिस्वामी 143

0.060

136

0.160

0.040

भूमि स्वामी

बैरी 2 सूबबूल 1

निरंक 139

0.030

0.030

भूमिस्वामी

0.110

भूमिस्वामी 144

0.110 नीब 3 अमरूद 3 बेरी 6 कुआ 1

0.080

0.080

भूमि स्वामी 145/1

शबनम पति अजीम खां सा देह

83

लालचंद वल्द घूमनसींग सा देह

84

भूमि स्वामी

85 कलू पिता मंगल सिन्दी बाबूलाल भागीरथ नन्नू पिता दमरू सा देह

भूमि स्वामी

86 दम्मा वल्द मुल्ला हल्कई रामसींग पिता नंदा मोहन भगवानदास पिता रतन सा देह

भूमि स्वामी

87 नसीरूल हसन पिता नरूलहसन नईमाबी रिहाना पुत्री नरुलहसन सूफिया बेगम वेबा नरूलहसन जाविद हसन वल्द आविद हुसेन नबाव हसन वल्द जियाउल हसन साकिन देह

भूमि स्वामी

88 पूरन हरीराम , दौलत पिता चुन्नी कुन्दनबाई बेवा चुन्नी महेन्द वल्द शोभाराम हरिबाई वेवा शोभराम सा. देह

भूमि स्वामी

89 मुन्ना पिता डमरू सियाबाई दौलतबाई गुडडीबाई पुत्री डमरू सा. देह

90 परताप वल्द भगोनी सा. देह

भूमिस्वामी

91 दम्मा वल्द मुल्ला सा देह

भूमिस्वामी

सागौन 4 बहेरा 1 नीम 1

निरंक 0.100

0.100

भूमि स्वामी 145/2

निरंक 146

0.060

0.060

भूमि स्वामी

0.220

147

0.220

भूमिस्वामी

खजूर 1

निरंक 166

0.320

0.030

निरंक 0.080

168

0.050

170

0.070

0.070 बेल 1 अमरूद 2 बासभिरा 1

0.130

171 0.130

नीबू1 अमरूद 4 मुनगा 2 बेल 2 बेरी 4 सूबबूल 1 खजूर 1 जंगल जलेवी

3

निरंक 172 0.080

0.050

निरंक 173

0.080

0.040

निरंक 174 0.110

0.040 भाग 1 ]

कुददा वल्द नंदलाल , खजुरिया बारी वेबा नंदलाल सा. देह 92

हल्का वल्द टुडे साकिन मनऊ

93

94 काशीराम , तुलाराम खेमचंद देवचंद वालिग हीरा नाबालिग वल्द गफलु पालक भाई काशीराम अन्नू प्रेमा पुत्री फदाली रामचरन तुलसीराम शोभा पिता बुद्धा द्रोपती, कुसुम कसिया पुत्री बुद्धा हरलाल वल्द हल्के सा. देह

इन्द्रराज सिंह पिता माखन सिंह सा . देह

95

96 पूरन वल्द गजा सा देह

गोरीलाल वल्द गजा सा. देह

97

तेजाबाई पुत्री वल्देव सा देह

98

नसीरूल हसन पिता नूरुलहसन सा देह

99

समीम बेगम पति नसीरूल हसन सा देह

100

8031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

निरंक

0.020

0.050

175

भूमि स्वामी

निरंक 176 0.020

0.010

भूमिस्वामी

अमरूद 1 0.050

0.050

179

भूमि स्वामी

मुनगा 3

रूसल्ला 1 बासभिरा 1

सूबबूल 1

निरंक

0.380

0.380

195

भूमिस्वामी

1.980

1.980

196/1

भूमिस्वामी

बैरी 6 छोवला 2कुआ 1

2.000

कुआ 1 2.000

196/2

भूमि स्वामी

निरंक

0.370

0.490

199/1

भूमि स्वामी

3.950

5.030

200/1

भूमि स्वामी

बबूल 1 कुआ 1 नलकूप 1

निरंक

0.750

201 0.890

भूमिस्वामी

निरंक 202

0.400

0.890

भूमिस्वामी

114.980 109.500

कुल किता 160

कुल किता

वृक्ष-426 नलकूप-28 कुआ-22 भूमि अर्जन के कारण ग्राम सेमरा मेडा के निम्नानुसार प्रभावित कुटुबो का पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित् है ।

स.क्र.

प्रभावित भूमि का विवरण जिस पर मकान इत्यादि निर्मित है

खसरा नं.

भू-धारक का विवरण

1 अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिन देह

2 सितारा पत्नि गुलाम, मुहम्मद चांद खां वल्द अलदीन खां साकिन राहतगढ

124

3 हरदास , रामदास, पिता मरदन देवकाबाई पुत्री मरदन कलुवा रम्मा पिता बालचंद सा देह

प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण

प्रभावित मकान की श्रेणी

कुल रकवा

प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) प्रभावित मकान धारक जिसका पुर्नव्यवस्थापन किया जाना है ।

169.665 0.110

144

पक्काएवं कच्चा मकान

अमरचंद वल्द पंचमसींग

91.00

कच्चा मकान

136

सोनूसिंह यादव

0.160

ना वालक पिता स्वं. दुर्गाप्रसाद यादव

256.105 0.030

पक्काएवं कच्चा मकान

रामदास पिता मरदन अहिरवार एवं हरदास पिता मरदन अहिरवार 8032

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

33

[भाग 1

26.66

पक्काएवं कच्चा मकान

यशोदाबाई पत्निस्वं. कलुआ अहिरवार

205.015 1.040

4 घासीराम, अमरचंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्मू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल, राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम, राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह

पक्का एवं कच्चा मकान

घासीराम यादव पिता स्वं. पंचे यादव

कच्चा मकान

32.93 खिलान सिंह पिता स्वं श्री पंचेयादव

कच्चा मकान 127.39 भगवानसींग पिता स्वं. रूपसींग यादव

कच्चा मकान

60.90 विजयसिंह यादव पिता स्व. रूपसींग यादव

कच्चा मकान 235.98 0.050

115 5 प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ खेतसींग वल्द भावसींग पंचा वल्द सा देह

खिलान सींग यादव पुत्र विनोद कुमार एवं मुकेश कुमार यादव

कच्चा मकान 24.09 0.100

117 6 घासीराम , अमरवंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्मू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल , राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम , राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह

116 लक्ष्मीनारायण यादव पिता अमरचंद यादव

कच्चा मकान 144.46 रामसींग पिता श्री

कच्चा मकान

56.78 0.010

7 हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह

112 हरीसींग पिता शोभाराम यादव

कच्चा मकान

63.67 0.030

8 प्रेमसींग , दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ परसादी पिता मनमोहन सा देह

109 प्रेमसींग पिता बाबूलाल

कच्चा मकान 116.95 0.180

9 लालचंद वल्द घूमनसींग दरयावसींग वल्द किशनसींग सा देह शिवराज पिता बाबूलाल सादव लालचंद घूमनसींग यादव

289.56

पक्काएवं कच्चा मकान

माखनलाल पिता बाबूलाल यादव 8033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

118.83

पक्काएवं कच्चा मकान

दरयावसिंह यादव पिता किशनसींग

162.93

पक्का एवं कच्चा मकान

परसराम पिता दरयाव सिंह यादव

167.62

111 0.030

पक्काएवं कच्चा मकान

10 दरयाव सिंह पिता किशनसींग बाबूलाल कन्छेदी लालचंद साकिन देह

लक्ष्मन पिता लालचंद यादव एवं भगवानसींग पिता लालचंद यादव

109.89

104/2 0.060

पक्का एवं कच्चा मकान

11 लालचंद पिता घूमनसींग शिवराज माखन राजकुमार पिता बाबूलाल जानकी पुत्री बाबूलाल माधौं पिता कन्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी सा. देह

राजकुमार पिता बाबूलाल यादव एवं माखनलाल पिता बाबूलाल

कच्चा मकान

139.97

170 0.070

12 नसीरूल हसन पिता नरूलहसन नईमाबी रिहाना पुत्री नरूलहसन सूफिया बेगम वेबा नरूलहसन जाविद हसन वल्द आविद हुसेन नबाव हसन वल्द जियाउल हसन साकिन देह

धनबाई पिति स्वं. शंकरलाल एवं गीताबाई पति देवचंद

कच्चा मकान 99.75

0.130

171

वीरसिंह पति शोभाराम सौर

13 पूरन हरीराम, दौलत पिता चुन्नी कुन्दनबाई बेवा चुन्नी महेन्द वल्द शोभाराम हरिबाई वेवा शोभराम सा. देह

156.38

पक्काएवं कच्चा मकान

हरीराम/ चुन्नी लाल सौर

पक्कामकान

0.080

25.67

172

14 मुन्ना पिता डमरू सियाबाई दौलतबाई गुडडीबाई पुत्री डमरू सा. देह

रामसीग/ भगवानदास सौर

कच्चा मकान

77.62

179 0.050 तुलाराम/ गफलू सौर

15 काशीराम, तुलाराम खेमचंद देवचंद वालिग हीरा नाबालिग वल्द गफलु पालक भाई काशीराम अन्नू प्रेमा पुत्री फदाली रामचरन तुलसीराम शोभा पिता बुद्धा द्रोपती, कुसुम कसिया पुत्री बुद्धा हरलाल वल्द हल्के सा. देह '

कच्चा मकान

77.34

काशीराम/ गफलू सौर

0.530

104.96

102/2

16 समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ

पक्काएवं कच्चा मकान

समीम बल्द फैयाद कुरेशी

कच्चा मकान

66.03

शहजाद कुरेशी / मो. फयाद कुरेशी

कच्चा मकान

17 मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह

96/4 0.040

101.42

मिहीलाल सौर पिता भैयालाल सौर

कच्चा मकान 95.81

पूरनलाल सौर पिता भैयालाल सौर

108 0.060

105.99 18 इस्माईल खां मुहम्मद खां सरदार खां पिता सिकन्दर खां सा देह

पक्काएवं कच्चा मकान

नारायण सेन पिता भैयालाल सेन

कच्चा मकान

2.000

19 चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह

70/1

23.375

चैनसींग पिता गोपाल

31मकान

कुल

3534.740 8034

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

[भाग 1 प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1 , 9, 11 एवं 59 रकवा कमशः 5.57, 21.57, 4.12.7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर विस्थापन किया जावेगा तथा (बीना परियोजना) चकरपुर बांध परियोजनांतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम निम्नानुसार है: -

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज ।

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-

(i ) क्रय / अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।

तथा अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

( ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे ।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे ।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए ।

(i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा

ग्रामीण क्षेत्र मे भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान ।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नही लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।

(ii) उप्रोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं

(iii) परिवार से आशय है:- (i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii ) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii ) विधवा का परिवार (स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं ।

विस्थापित कुटुबों को 12.5 X 20 वर्गमीटर का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा । प्रभावित कुटुबों द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानो में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम क`तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायतायें उपलब्ध कराई जावेगीं अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/01/२०२० को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवंजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई , (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8035

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रा. प्र. क्रमांक- 02-अ-82-2017-2018- भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2019 म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Lard Purchase Policy) के तहत रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि0मी0 ) के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग (भ०/ स०) के पक्ष में क्रय किया .. जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की नियो भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उन्नसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि० मी०) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

नगः प्राम

जिला तहसील

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

7

5

4

2

3

1

0.053

101/3

ग्राम-

सौसर

छिन्दवाडा

बिछुआ ग्गू

प०ह ८न० 11

1. कमलाबाई पति

केशोराव जाति कुनबी

निवासी ग्राम भूमि

ब०न०-273 ,

रा० नि० मरः-सौंसर स्वामी-बिछुआ बग्गू

रामाकोना सात्ररनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गूखैरी पहुंच मार्ग (लंबाई

100/3

2. गोदावरी विधवा

0.154

भगवतराव, विनोद

पिता भगवतराव

जाति कुनबी

04.05 कि०मी०) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

195

0.168

निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू 3. शिलाबाई पति मोरेश्वर, राजेश पिता मोरेश्वर निवासी 8036

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

सौसर

0.144

88/3

4. गिरजा, उर्मिला पिता सीताराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

0.018

224/1

5. मुकेश पिता दिनकर जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

0.050

6. विठ्ठल पिता महादेव जाति कुनबी 224/2

0.025

224/7

निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

0.053

224/3

7. भैयाजी, मोरेश्वर, विठ्ठल, सत्यवती , रूखमा, उषा पिता महादेव, जमना

वि० कृष्णा लक्ष्मीबाई पिता कृष्णा जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ

0.054

224/4

बग्गू 8. मोरेश्वर पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि

0.050

224/5

स्वामी-बिछुआ बग्गू

0.069

224/6

9. भैयाजी पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

222/1

0.028

10. राधे मिनरलस लि०द्वारा डारेक्टर महेश पिता देवदास गुप्ता निवासी नागपुर

11. गंगाधर पिता नामदेव वाठ जाति कुनबी निवासी ग्राम

0.091

242/3

भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू 12..राजोशी वि

निलकंठ,तिरोना अ० पिता निलकंठ राजोशी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि

242/7

0.017

स्वामी-बिछुआ बग्गू 13. लिला पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि

244/2 0.034

स्वामी-बिछुआ बग्गू 14. सरस्वती पति

तुकाराम जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि 8037

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

0.028

244/1

स्वामी -बिछुआ बग्गू

246/1 0.020

15. गजानन पिता उमाजी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

16. रंगुबाई पति

किसनाजी जाति

कुनबी निवासी ग्राम

भूमि स्वामी-बिछुआ

बग्गू

0.022

246/3

247

0.042

17. चिन्धाबाई पति काशिनाथ जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

18. सीता, लिला, मीरा, चिरकुटी पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

248

0.101

19. ललीता, आशा पति चिंतामन जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू

0.045

250/2

0.020

251/3

20. धोन्डया पिता

पांढुरंग जाति कुनबी

निवासी ग्राम भूमि

250/1 0.117

स्वामी-बिछुआ बग्गू

0.042

251/1

21.कोठेश्वर पिता

डोमदेव जाति कुनबी

निवासी ग्राम भूमि

251/2 0.032

स्वामी-बिछुआ बग्गू

22. पंढरी पिता

गुंडेराव जाति कुनबी

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-बिछुआ बग्गू

251/5 0.022

23. सुरेखा पति हनुमंता धुन्डे जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवी

26

कुल योग

1.499 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1 8038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 28 नवम्बर 2019 क्रमांक 4524- भू- अर्जन -2019

रतलाम शहर में रेल्वे समपार क0 81 एवं सुभाषनगर रतलाम रेल्वे ओव्हर ब्रीज बनाये जाने हेतु भूमि एव उस पर स्थित भवन एवं परिसम्पतितयों के संबंध में चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनूसूची के खाने (6) में उसके सामने दियें गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खानें ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता बाद अवधि किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम का नाम-कस्बा रतलाम पटवारी हल्का कमांक-28

-:: अनुसूची:::-

ग्राम का नाम- कस्बा रतलाम पटवारी हल्का कमांक-28

SIDE -A

क्र. मकान / प्लाट के भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम, जाति

सर्वे क्रमांक /म्यु नम्बर जिसमें संचनना स्थित है

भवन का प्रकार कच्चा / पक्का

अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग फीट)

भवन का स्वामित्व स्वयं / शासकीय पट्टा / अतिक्रमण

अर्जित किये वाला क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) जाने

दस्जावेजो के आधार पर वास्तविक लम्बाई चौडाई फिट में

1

2

4

3

5

6

8

9 1

198.88

180×50

दाल मिल पतरे की छत

सर्वे क्रमांक 71. रकबा 2.010 मद- चरनोई नजूल म.प्र. भाासन

लीज पट्टा 21.03.2081 तक

सुगनबाई पति रखबचन्द पोरवाल व रखबचन्द पिता चम्पालाल निवासी- सुभाष नगर, रतलाम

12×70=840 14×70-980 8×40=320 2

पक्का भवन

20×50

विक्रय-पत्र

20×14

26.02 ताज मोहम्मद पिता अब्दुल करीम निवासी सुभाष नगर

सर्वे क्रमांक 71 रकबा 2.010 मद-चरनोई नजूल म.प्र. भाासन

3

विक्रय-पत्र 9.9×50

13.86 अमानत खान पिता मजीद खान 147 सुभाष नगर

पक्का RBC G + 1 भवन

सर्वे कमांक 65 भूमिस्वमी-निजी विकय पत्र में सर्वे कमांक का उल्लेख नही होने से

9.9×14 =138. 60ग्राउंडफलोर 9.9×4-39.6 फर्स्टफ़लोर

3.68 4

पक्काभवन विक्रय-पत्र 9.9×50 9.9×14

12.86 सरला पति रमेशचन्द्र राठौर सुभाष नगर

5

9.3×50

विक्रय-पत्र

12.10 अमानत खान पिता मजीद खान सुभाष नगर

RBC पक्काभवन RBC G+ 1

9.3×14=130.2 ग्राउंडफलोर 8039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

3.45

9.3×4-37.2 फर्सटफलोर

पतरेका भवन

9.9 ×50

विक्रय- पत्र

9.9×14

12.86 अनिलाबाई पति गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव निवासी सुभाष

विक्रय -पत्र 9.2×50

11.97 शरफुन निशा पति अशफाक खौं अलीनिवासी हा. मुकाम रतलाम

पक्काभवन RBC G+1

2.56

9.2×14-128.80 ग्राउंडफलोर 9.2×3=37.2 . फर्सटफलोर 8

पतरे का मकान विकय पत्र 15×60 15×10

13.94 मकबूल हुसैन पिता मौहम्मद हुसैन मन्सूरी व शब्बीर हुसैन पिता मो हुसैन निवासी ता मुकाम

9

विक्रय-पत्र 8.3×50

7.71

8.3×10

पतरे का मकान पक्कीदिवार

अब्दुल हफीज खां पिता अब्दुल अजीज खां निवासी हा.मु. रतलाम

10

विक्रय-पत्र 11.2×50 11.2× 13

13.53 मेहबूब पिता बशीर व असलम पिता बशीर नि ता मु

पक्काभवन RBC

विक्रय-पत्र

14.1×13

17.03

14.1×50.

11 अनवर पिता बशीर खां निवासी हा.मु. रतलाम

पक्का भवन RBC

12

विक्रय-पत्र 14×50 14×10

13.01 गुल्लोबाई हज्जानी पति मुन्नु खाँ नि30/1 नाहरपुरा

पक्का भवन RBC

पक्का भतन

23×20 11×23

23.51 13 कमलाबाई गिता गुलवीन हरीजन निवासी हा.मु. रतलाम

विक्रय--पत्र दस्वावेज पूरे उपलब्ध नही

पतेरे शुदा

10×18

10×20

16:72 14- अनवर नवाब पिता हनीफखों निवासी सुभाष नगर

भवन

1 वर्षीय पटटा 1988

15 जैनबबाबना पति अब्दुल समद

पक्का भवन विक्रय-पत्र 11×28 11×17

17.37 16

विक्रय-पत्र 11×28 11×17

17.37 जेतुन बी पति मोहम्म्द सलीम निवासी हाट रोड रतलाम

RBC पक्काभवन RBC

17

विक्रय-पत्र 11×28

17.37

11×7

मो. इकबाल पिता मो. नूर निवासी ता मुकाम रतलाम

पक्काभवन RBC

सर्वे कमांक 67 / 1 रकबा 0.017 भूमिस्वमी - हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृभिआ 25.50

18

सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वमी -निजी

11×28

विक्रय-पत्र

11×7

17.37

पक्काभवन RBC

भाहनाज पति मो. युसुफ परवेज निवासी नजीअली की चाल रतलाम

19

44×28

विक्रय-पत्र

16× 17

25.29 अजीज बी नब्बी खां निवासी ता मुकाम रतलाम

पक्काभवन RBC

सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वमी -बटानम्बर पर्व में विकय

20

पक्काभवन विक्रय-पत्र 11×28 11×21

21.46 मकसूद अहमद करीम निवासी मोमीनपुरा पिता अब्दुल सर्वे कमांक 67 / 1 रकबा 0.017 भूमिस्वमी - हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृभिआ 25.50

21

पक्काभवन विक्रय-पत्र 11×28

21.46

11×21

मंगल शाह पिता पीर शाह ता मुकाम निवासी रतलाम

सर्वे कमांक 67/3 रकबा 0.030 भूमिस्वमी -जग्गन्नाथ पिता लक्ष्मण कुमहार निवासी बरबड कृभिआ 38.70

22

पक्काभवन विक्रय -पत्र 15×40

26.48

15×19

मुश्ताक पिता बाबु कुरैशी निवासी हा.मु. सुभाष नगर

सर्वे कमांक 67/2 रकबा 100 भूमिस्वामी भागचन्द पिता पुरनचन्द जाति चावला निवासी रतलाम कृभिआ 129.50 0.

पक्काभवन विक्रय-पत्र

26.48

15×40 15×19.

23 भुरुशह पिता जुम्मा निवासी हा.मु. सुभाष नगर शाह

विक्रय-पत्र

26.48

15×42 15×19

24 कययुम एहमद व रिजवान एहमद पिता इकबाल एहमद निवासी

पक्काभवन दो

मंजिला गाडर

[भाग 1 8040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

26.48

15×19

सुभाष नगर रतलाम

फर्शी RBC एंव उपरी मंजिल में RCC

23.69

15×40 15×17

विक्रय-पत्र

25

पक्काभवन दो मंजिला गाडर

दयानन्द पिता सुरजमल सूर्यवंशी हा.मु. सुभाष नगर

23.69

15×17

फर्शी RBC

नलकून 1 चाालू

23.69

15×17

विक्रय-पत्र 15×40

26

पक्काभवन RBC

शमा बी. पति अब्दुल रज्जाक निवासी सुभाष नगर रतलाम

50.74

21×26

21 ×30

27 गोपाल पिता अम्बाराम राठौर निवासी सुभाष नगर रतलाम

विक्रय-पत्र पिता के नाम

26.57

पक्का भवन RcC पहली मंजिल

11×26

11×30

20.07

8×27

विक्रय-पत्र

पक्काभवन

8×30

28 जैबु निशा पति मोहम्मद गजनबी निवासी ता मु रतलाम

विक्रय- पत्र 20×24

40.89 29

20×22 ground flor

फारूख खां पिता मुन्शी खां निवासी सुभाष नगर

दो मंजिला पक्का भवन RBC

40.89

20×22 gl uparground

15.70

13×13

विक्रय-पत्र 13×26

30

पक्का भवन RBC

जैनब बाई पति मम्मु खां निवासी- सुभाष नगर

15.70

13×13

13×26

विक्रय-पत्र

मारे की छत

31 खातुम थी पति फकीर मोहम्मद निवासी- सुभाष नगर

31.43

17.8×40

विक्रय -पत्र

32

17.8 × 19 ground flor हाजी इब्राहीम पिता अल्लाबेली निवासी- सुभाष नगर

31.43

17.8×19 gl uparground

पक्काभवन दो मंजिला RBC एंव उपरी मंजिल में RCC

25.27

16×17

विक्रय-पत्र 16×65

33

पक्का भवन RBC

सर्वे कमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म ०प्र ० भाासन

मेहरूनि पति मुबीनएहमद कुरैशी निवासी कुरै ीिमण्डी रतलाम

विक्रय-पत्र 15×72

16.72

15×12ground 34 अमानत खां, इनायत खां पिता अब्दुल रशीद

दो मंजिला पक्का भवन RBC

16.72

flor 15×12 uparground flor

8.37

15×6

15×65

विक्रय-पत्र

35

पक्काभवन RBC

सर्वे कमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म०प्र० भाासन

मो. हुसैन पिता कल्लु खॉ निवासी सुभाश नगर रतलाम

9.75

विक्रय-पत्र 15×63 15×7

36

पक्का भवन पतरेगुदा

अब्दुल रशीद पिता अब्दुल शकुर निवासी सुभाष नगर

विक्रय-पत्र 15×60

37

15x7 gorund 9.75 flor

चन्द्रकांता पति शांतिलाल निवासी- सुभाष नगर

9.75

पक्का भवन तीन मंजिला RBC

15×7 gl flor

9.75

15×7 g2 flor

12.54

15×60 15×9

विक्रय-पत्र

38

पक्का भवन RBC

ताज मोहम्मद पिता अब्दुल करीम निवासी सुभाष नगर

8.36

विक्रय-पत्र 15×60 15×9

पक्का भवन RBC

4.18 tin सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वमी -अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 135.51

39 मोहम्मद असलम पिता अब्दुल रहमान निवासी- मोमीनपुरा , रतलाम

12.54

total

8.36

15×9

विक्रय-पत्र

एक्का भवन

15×60

40 मकबुल हुसैन पिता मो. हुसैन सर्वे कमांक 52/6 रकबा 0.017 8041

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

4.18 निवासी सुभाष नगर

total

RCC नलकूप 1 1

भूमिस्वमी -निसार एहमद पिता मोहम्मद कृशि भिन्न आाय 14. 52

नलकूप 1 total

16.72

15× 12

विक्रय--पत्र 15×60

41

RCC पक्काभवन

जन्नतबाई पति छोटे खां निवासी सुभाष नगर

सर्वे कमांक 52/5 रकबा 0.020 भूमिस्वमी मल्काबी पति भाब्बीर एहमद व जन्नतबाई पति छोटे खॉ निवासी रतलाम कृशि मिन्न आाय 25.95

13.94

विक्रय-पत्र 15×60 15×10

42 मलका पतिः शब्बीर एहमद निवासी सुभाष नगर

4.18

पक्का भवन RBC मंजिला भवन

total सर्वे कमांक 52/5 रकबा 0.020 भूमिस्वमी- मल्काबी पति भाब्बीर एहमद व जन्नतबाई पति छोटे खॉ निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय 25.95

30×50

22.30

विक्रय-पत्र

43 सलमा बी पति इकबाल एहमद मंसूरी

पक्काभवन दो मंजिला RBC एंव 1 नलकूप

8×30 plot &8×16 g+ 1 gader total 368ft

plot 11.89 ground सर्वे कमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वमी अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 135.51

11.89 g+ 1

1 नलकूप

11.15

विक्रय-पत्र 15×50 15×8

पक्का भवन पतरे गुदा

44 (छोटी वी पति अल्लामियाँ) शहनाज पति युसुफ परवेज

11.15

15×8

विक्रय-पत्र 15×50

पक्का भवन पतरेगुदा

45 अजीजा बी पति शेख अब्दुल हनीफ निवासी सुभाष नगर

21.74

पक्काभवन

18×30 18×13 m

स्थाई पट्टा

46 शम्भुलाल पिता अम्बाराम व दुर्गाबाई पति शंभुलाल

सर्वे कमाक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भाा.

13.03

11×12.9

11×49

47

पक्काभवन दो मंजिला RBC

सर्वे क्रमाक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासुकिय नजूल म.प्र.भा.

13.03 मनोहर पिता पुनमचन्द सोहनबाई पति मनोहरलाल निवासी- सुभाष नगर व

स्थाई शासकीय आवासीय पट्टा

g+1. total

13.94

10× 15

स्थाई पट्टा 10×45

48

पक्का भवन पतरे भशुदा मकान

जीवचरण पिता बगदीराम व शांतिबाई पति बगदीराम निवासी- सुभाष नगर

23.69

17×15

स्थाई पट्टा 17×45

49

पक्का भवन पतरे भादा

हंसाबाई पति बद्रीलाल निवासी- सुभाष नगर

मकान

13.94

10×15

15 ×42

स्थाई पट्टा

50 जगदीश पिता रामचन्द्र चौहान निवासी रतलाम

पक्काभवन पतरेभादा मकान

16.72

12× 15

11 × 28

स्थाई पट्टा

51

पक्काभवन पतरेभगुदा मकान

दिलीप कुमार पिता कन्हैयालाल व निर्मलाबाई पति दिलीप निवासी सुभाष नगर [भाग 1 8042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

52

स्थाई पट्टा 20× 34

18.12

15× 13

पक्का पक्का भवन पतरे

सावित्री विजयकुमार (शांतीदेवी) पति

भगुदा मकान

कच्चा

$3

0.00 कमलाबाई पति कन्हैयालाल पटटाधारी तालाबंद नही मिली

74

54

कच्चा

स्थाई पट्टा 12 ×34 12× 13

14.49 रूपाबाई पति कामलसिंह निवासी-सुभाष नगर

55

कच्चा

स्थाई पट्टा 13 ×24 13×13

15.70 जगदीश पिता पृथ्वीराज व लीलाबाई पति जगदीश

:

56

कच्चा

12.08

स्थाई पट्टा 10×33 10×13

मसीउद्दीन पिता कुतुबुद्दीन व फातिमा बी.ः पति मसीउद्दीन

कच्चा

57

स्थाई पट्टा 10×20 12×13

14.49 जुबेदा बी. पति मुन्ना निवासी रतलाम

SIDE - B

58

66.26

23 ×31

बद्रीलाल पिता निवासी- सुभाष नगर नन्दराम

शासकीय प‌ट्टादार दिनांक 17.

कच्चा

ईंट

की दिवार फर्श

पतरे

शुदा

मकान

12×14.6 &11 ×20. =23 ×34. 6

सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म०प्र० ॥सन दो वार्षिक पटटे एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग प्राप्त करे गये अवधि समाप्त समस्त भूमि शासकिय

11.1980 को एक (1) 2 वर्षीय पट्टे जारी

अतिकमकण

7.24 59 अर्जुन पिता सुरेश नेका निवासी- सुभाष नगर, रतलाम

सर्वे कमांक 71 रकबा -2.010 पक्का मद-चरनोई नजूल म०प्र० शासन भाासिकय भूमि में अतिक्रमण कर रखा है अन्य को पटटा खरीदा है

60

एक 1 वर्षीय

9.18×11.15 9.52 बाबुलाल पिता" भूरालाल निवासी- सुभाष नगर

पक्की दुकान

सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म० प्र० तासन

आवासीय शासकीय पट्टा आवासीय मिला था

61

0

12.40

मौक पर आईस फेक्ट्री

मोहनलाल पिता चंपालाल वर्मा निवासी 630, सुभाष नगर

सर्वे कमांक 62 रकबा मद- रास्ता नजूल म०प्र ० 0.050 सन

पर अतिक्रमण

भाासकिय भूमि

1 वर्षीय शासकीय पट्टा मेताबबाई पति बालकदास के नाम

मांगीलाल पिता

62

जोगराम

20.53

13.20×1 17 × 13

निवासी सुभाष नगर

सर्वे कमांक 62 रकबा -0.050 मद- रास्ता नजूल म० प्र० सन

3.50

आवासीय मकान ईंट की दीवार पतरे की छत

शासकीय पट्टादार दिनांक 17. 11.1980 को एक (1) वर्षीय पट्टा जारी

63

पतरे का मकान

14.85

14.76×10.82 नागू महाराज पिता रामलाल निवासी सुभाष नगर

सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म० प्र० ॥सन

14.76×1 0.82

शासकीय पट्टा 1 वर्षीय

शकिना बेवा वफानी

64

शासकीय

15.08 × 14.76 20.70

15.08×1

सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म०प्र ० शासन

4.76

पट्टा वर्षीय 1

दुकान एवं

कच्चा मकान

पतरेशुदा

8043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

39× 18.6 34×4

12.63

कच्या अस्तबल पिछे की ओर

& 34.31×3 1.6

स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय

65 अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, उमर फारूख , अफजल हुसैन, फजल हुसैन, इमरान हुसैन , इरफान हुसैन पिता फकीर मोहम्मद

सर्वे क्रमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी मोती उकॉर पिता नानूराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृशि भिन्न आय भू-राजस्व 415.90

पक्कामकान

22.22

18.55 × 1 18.55× 33.88 66 अयोध्याबाई पति सुखराम दास

3.20

सर्वे क्रमांक 62 रकबा मद-रास्ता 050 म०प्र० सन -0. नजूल

पति के नाम से 17.11. 1989को एक (1) वर्षीय आवासीय पट्टा एंव 1985 को 30 वर्षीय अस्थाई पटटा जारी किया गया

24.72

19.56

67

19×14

पक्का मकान

पक्का

भवन

रसीदा बानोपति गुलाम एहमद निवासी- सुभाष नगर रतलाम

RBC

स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय

प्लॉट

13.30

11×50

68

सर्वे कमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी मोती उकॉर पिता नानूराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृशि भिन्न आाय भू- राजस्व 415.90

रजिस्ट्री

11×13

अनीशा बी पति मोहम्मद इस्माईल निवासी राजेन्द्र नगर

23.42

18×14

69

18×60

पक्कामकान RBC

जफर बानौ पति मोहम्मद निसार मंसूरी निवासी- सुभाष नगर

स्वयं के नाम से पंजीकृति विक्रयपत्र से

क्रय

24.81 70

17.8×60 17.8× 15

रजिस्ट्री से क्रय

अनवर खां पिता बशीर खान निवासी- सुभाष नगर

कच्चा लकड़ी

का कारखाना

RBC

21× 15

71

21×61

2 रजिस्ट्री द्वारा क्रय

29.27 ground

पक्का मंजिलाभवन RBC

अब्दुल रउफ पिता मम्मु खान मेवाती, आजरा बी पति अब्दुल रउफ मेवाती 131. सुभाष नगर, रतलाम

29.27 g+ 1 total

11 × 16

72

2विक्रय-पत्र 11×20.1

(नाथू पिता खीमा) के वारिसान के वारिसान

0

16.35 ground

पक्का मंजिला भवन RBC

16.35 g+1 कन्हैयालाल पप्पू भारत पिता नाथू व पुत्रियों लक्ष्मी रामी रम्भा रानी पिता नाथू व सनी संजू व मैना पिता रामसिह व सोनीबाईबैवा रामसिह निवासी- सुभाष नगर

total

33.45

2 विक्रय-पत्र 20×20 20×18

73 (पुनमचंद पिता फकराजी ) के वारिसान रमेाचन्द्र अम्बाराम पिता पुनचन्द खटीक

पक्का मंजिला भवन RcC

सर्वे कमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी मोती उकॉर पिता नानूराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 415.90

33.45

37.17

विक्रय-पत्र

20×20

74

20×20

पक्का मकान

RBC

मो. अमीर पिता अब्दुल रहमान अंसारी निवासी-70, हाट रोड़, पुलिस चौकी के सामने, रतलाम

विक्रय-पत्र

29.44

17.6× 18

75

17.6×40

पक्का

भवन

पतरे गुदा

मंगलीबाई उर्फ मंगाबाई पति रामलाल निवासी सुभाषनगर रतलाम [भाग 1 8044

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

76

विक्रय-पत्र

12.50 ×20

12.50 × 5

23.23

पक्का मकान RBC

6

मदनलाल व शांतीलाल पिता निवासी- सुभाष नगर कमलाबाई

विक्रय - पत्र

30.66

15×47 15×22

77 ईस्माईल पिता नन्ने खां घोंसी निवासी- सुभाष नगर

पक्काभवन 2 मंजिला पक्का भवन RCC

13.94 mg+ 1 78

विक्रय-पत्र

17×12.5

19.75 अशरफ नुर पति नबी नूर खां निवासी-सुभाष नगर

पक्का भवन RBC

सर्वे कमांक 64 मद आबादी रकबा 0.050 नजूल म०प्र० भाासन

79

पक्काभवन विक्रय-पत्र

17 × 12.5

19.75 शहजादी बानोपति अब्दुल बशर कुरैशी (अब्दुल बशर पति नजीम मोहम्मद)

12.6+15 =13.8×4 5

80

विक्रय-पत्र 12×60 12×17

18.96 मथुरासिंह पिता दुर्गासिंह राजपूत निवासी- सुभाष नगर, रतलाम

18.96

पक्का भवन पक्का 2 मंजिला भवन RcC

g+1

15×17

23.69

विक्रय- पत्र 15×60

दीवारे ओपन बरामदा

81 कालू शाह पिता जुम्मा शाह निवासी- सुभाष नगर

विक्रय-पत्र

18.6 × 17

29.38 82 पिरुदास पिता भेरूदास निवासी- सुभाष नगर

पक्काभवन RBC

18.6×56 .3

83

विक्रय- पत्र

11×17

17.38

11×45

अकीला बी. पति सलीम शाह व मुबारिक पिता बशीर शाह

G

दो मंजिला

पक्काभवन

RBC

सर्वे कमांक 66 रकबा 0.090 भूमिस्वमी - नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90

17.38 G+1 84

झोपडी कच्चा विकय पत्र 11×45 11 ×17

17.38 झोपड़ीबंद अब्दुलरशीद नईम ,अ अजीज अनवर भूरा आ सलमा असमा भाराफतबी पिता हाजी अब्दुल लतीफ

85,

प्लॉट खाली

17×12

34.75 चन्द्रकांता पति भेरूलाल निवासी सुभाष नगर

86

सर्वे कमांक 66 रकबा 0.090 भूमिस्वमी-नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90

विक्रय -पत्र 8.10 ×45 8.10 × 17

12.80

दुकान कच्ची

मौहमम्द युसुफ पिता हाजी अब्दुल रहीम निवासी 133 नाहरपरा रतलाम

87

विक्रय -पत्र

18.40

11×45 11×18

अब्दुल हमीद पिता अब्दुल गफ्फार निवासी-रतलाम

पक्काभवन RBC

88

19.3 × 18

विक्रय-पत्र 19.3×50

32.28 खुशीद एहमद पिता नूर मोहम्मद पिंजार रतलाम

दो

मंजिला

पक्का भवन

RBC

32.28

g+ 1 total 89

22×45

21.46

विक्रय-पत्र

22× 10.5

अखत्र बी पति सलीम भाहि निवासी सुभाष नगर

पक्काभवन RBC

90

विकय-पत्र 42×47 42×17

66.35 मोहम्म्द बाबू खां पिता अल्ला बेली खां

66.35

दो मंजिला

पक्का भवन

पक्काभवन

RBC

91

विक्रय-पत्र 15×58 15×16

22.30

कच्चा पतरे का घर

मुबारिक हुसैन पिता गुलाम एहमद निवासी-सुभाष नगर

92 जरीज पिता खुदा बक्श

विक्रय-पत्र

11×23

23.51

पक्काभवन RBC

कालू वगैरहा किरायेदार द्वारा बताया गया सूचनादी गई जल्द कागजाद मिलेंगे

93

खाली प्लॉट विकय पत्र

32.6 × 16

2470 ft2

48.47 इसरार एहमद पिता मोहम्मद इस्माईल निवासी हाटरोड व मोहम्मद इदरि । पिता अब्दूल हफीस निवासी धनजीबाई का 8045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

नोहरा व इरफान पिता अल्लाउददीन निवासी धनजीबाई काः नोहरा रतलाम

10×12

9.92

8.9 × 12

वसीयत नाम अनुबन्ध-पत्र

94 (काले खॉ पिता सलीम खाँ के नाम हिबानामा)शकील पिता काले खां

95

विक्रय-पत्र

10 ×28

26.02

10×40

रउफ पिता हुमायुं खां नसीर बानो पति हुमायुं खान

26.02 g+1

दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत परटीन

96 रसीद पिता रफीक खां

विक्रय -पत्र

21.56

11.6×20 11.6×20

दो मंजिला पक्का भवन RBC

सर्वे क्रमांक 66 रकबा 0.090 भूमिस्वमी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90

21.56g +1 toal 97 सलीम पिता अमीर बक्श

विक्रय-पत्र 11×20 11×20

20.44

सर्वे कमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म ०प्र ० भाासन

20.44

दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत पर टीन

98

विकय-पत्र 14.6×24 14.6× 20

27.13 नाहरू खाँ पिता जुम्मा खाँ निवासी सुभाष नगर

पक्का भवन RBC

99

कच्चा मकान

11×13 11×13

13.29 सलीम शाह, पिता यासिन शाह फकीर निवासी

हिबानामा विकयपत्र

100

कच्चा मकान

11×13 11×5

5.11 गनी शाह पिता यासिन शाह फकीर

हिबानामा विकयपत्र

101

पक्काRBC विक्रय-पत्र 15×20 20×10

18.58 चांद बी. पति तनवीर एहमद निवासी-हाट रोड़ , रतलाम

nalkup 1

पक्काRBC विक्रय-पत्र

34.55

15×28.6 28.6 × 13 सर्वे कमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्दमी -अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 135.51

102 शाकीर पिता नाहरू निवासी-हाट रोड़, रतलाम 103 सज्जनबाई पति रामनारायण तेली शाह

पक्काRBC विक्रय-पत्र 20×40 20×26

48.32

पक्का

विक्रय-पत्र 21× 15 15×21

29.27

3

निवासी सुभाष नगर रतलाम 104 मोहम्म्द अयान पिता मोहम्म्द युनस व इम्तियाज बी पति मो युनुस निवासी सुभाषनगर

कच्चा पतरा विक्रय-पत्र 15×19 15×19

26.48 105 नूरजहां पति मंगलशाह निवासी सुभाष नगर रतलाम

पक्का

विक्रय-पत्र 27×27 27×11

27.60 106 नदीम मोहम्मद व वसीम पिता न्याज मोहम्मद निवासी ता मुकाम सुभाषनगर

27×16

tinshed 40.14

RCC 67.74

27×27 total 107 5 दुकानें पक्की छोटू हज कमेटी

50×26

भूमि

50×26

120.81 सर्वे कमाक 53 रकबा 0.150 पक्का दरगाह हैदरअली भााह सर. गिरोहे सैलाना जान भाोकतअली भााहगुरू हैदरअली भााह भूरा 1.41 मद

108 3 दुकानें छोटू हज कमेटी

अतिक्रमण 13.5 ×31 13.5 ×31

38.89 चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भाा. सर्वे क्रमाक 48 रकबा 0.430 मद पक्का चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भाा.

भाायकीय 80×8 80×8

145.00 1.09 कब्रस्तान का गेट सरकारी क़ब्रस्तान की बाउंड्री 6 फिट एंव लोहे का गेट

सर्वे कमाक 48 रकबा 0.430 मद पक्का चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा. में कब्रस्थान का गेट एंव 40 लॅबाई की 6 फिट उंची दिवार एंव अन्य दिवार सर्वे कमाक 666 मद कब्रस्थान [ भाग 1 8046

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

(1) पूर्व से कायम सुभाषनगर- विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि उत्तरी दिशा में साईड A सर्वे क्रमांक

कमांक

विवरण

सर्वे क्रमांक का कुल

रकबा

आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में ।

निजी भूमि सर्वे कमांक

0.330

1

203.84 वर्गमीटर

65/1,65/ 2,65/3, 65/4

377.82 वर्गमीटर

2

0.197

67/1,67 / 2,67 / 3 , 67/4,67/5

3

0.223

104.52 वर्गमीटर

52/1,52/ 2,52/3 , 52/4,52/ 5

686.18 वर्गमीटर

योग निजी भूमि

भाासकिय भूमि सर्वे क्रमांक

71

4

224.90 वर्गमीटर

2.010चरनोई

54

182.74 वर्गमीटर

5

0.250 आबादी

(गांवठान)

48

6

177.67 वर्गमीटर

0.480 चरनोई

योग शासकिय भूमि

585.31 वर्गमीटर

पूर्व से कायम सुभाषनगर- विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि दक्षिणी दिशा में साईड B (1)

सर्वे क्रमांक

क्रमांक

विवरण

सर्वे क्रमांक का कुल

रकबा

आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में ।

निजी भूमि सर्वे कमांक

298.45 वर्गमीटर

1

0.330

65/1,65/2,65/3,

65/4

66

372.58 वर्गमीटर

2

0.090

3

0.223

184.80 वर्गमीटर

52/1,52/2,52/3,

52/4,52/5

53

0.150

120.81 वर्गमीटर

4

976.64 वर्गमीटर

योग निजी भूमि

भाासकिय भूमि सर्वे क्रमांक

कमांक सर्वे कमांक

विवरण

सर्वे क्रमांक का कुल

रकबा

आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में ।

71

5

16:76 वर्गमीटर

2.010 मद-चरनोई

62

6

0.050 रास्ता

22.22 वर्गमीटर

64

7

0.050 आबादी गावंठान

111.53 वर्गमीटर

54

8

0.250 आबादी गावंठान

65.97 वर्गमीटर

48

9

0.480 चरनोई

38.89वर्गमीटर

666

10

2.280 कब्रस्तान

145 वर्गमीटर

योग शासकिय भूमि

400.37 वर्गमीटर

2. भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण:- अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, समुचित सरकार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 05- अ-82-2019-20- वलनी-12852

बैतूल, दिनांक 3 दिसम्बर 2019 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक - 1 के कॉलम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)

6

5

4

3

2

1

2.745

वलनी

मुलताई

वलनी लघु जलाशय

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल

बैतूल (म.प्र.)

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे०

कुल रकबा हे०

5

4

3

2

1

0.120

1.646

233/2

1 बिसराम व. मलकाराम जाति गोंड सा. देह

0.145

2.000

233/3

2 धनराज पिता मलकाराम जाति गोंड सा. देह

0.095

3.000

233/4

3 कोमा पिता मलकाराम, जाति गोंड सा. देह

0.265

2.427

251/2

4 साहेबराव वल्द संतोषराव , पता सा.देह भूमि स्वामी

0.036

5.107

201/1

5 हरि वल्द तेजीलाल, चंदा पिता तेजीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूस्वामी

0.020

0.057

200

6 हरि वल्द तेजीलाल , चिन्धी पिता तेजीलाल सा. देह

0.825

22.561

237

7 नीलू पिता पंजाबराव, संजय वल्द वामनराव, इन्दु वल्द नरसिंगराव, रेशमी पिता वामनराव,यंशवराव वल्द वामनराव केशोराव वल्द नरसिंगराव, ज्योति वल्द वामनराव, आनंदराव वल्द नरसिंगराव , नयना पिता पंजाबराव , हरिश वल्द पंजाबराव, उज्वला पिता वामनराव अजय पिता पंजाबराव संगीता पिता पंजाबराव, दीपा पिता वामनराव , अरूण पिता पंजाबराव शीला पिता पंजाबराव कविता पिता पंजाबराव जाति मराठा भू-स्वामी [भाग 1 8048

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

0.223

2.382

8 कमला बेवा पंजाबराव , भावना पिता पंजाबराव, रविन्द्र 59/1 वल्द पंजाबराव , ललित वल्द पंजाबराव कुंबी सा. देह

0.223

2.38159/2

कृष्णराव वल्द गेंदू, जाति कुंबी भूस्वामी

2.574 0.230

57/1

9 10

0.109 0.041

79

कृष्णराव वल्द गेंदू, उर्मिला पिता गेंदू, आशा पिता गेंदू, कमला बेवा पंजाबराव, रविन्द्र, ललित वल्द पंजाबराव जाति कुंबी भूस्वामी

0.235

2.400

57/2

11 पढरी वल्द फुन्दू सकु, सुशीला, निर्मला पिता फुन्दू कुन्बी सा. देह भूस्वामी

0.016

2.663

36/2

12 जुगना बेवा ओझीलाल, ब्रजलाल, राजेश, सूरजलाल, हरजीलाल वल्द ओझीलाल, कला पिता ओझीलाल जाति गोंड भू-स्वामी

0.030

1.939

238/1

13 नत्थू नथन वल्द पुगन्सा जाति गोंड नि. ग्राम भू-स्वामी

51.990 2.745

14

कुल योग:-

1- चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका पृथक से प्रकाशन किया जा रहा है ।

2.- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा .) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3.- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूभि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 07- अ- 82-19-20- ढोढारामोहाड़ -12868

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालभ (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है ०में) 2

3

5 1

4

ढोढरामोहाड 14.114 बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

मध्यम

घोघरी परियोजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 मयाराम पिता रंजूप्रेमलाल पिता रन्जू संजू जयराम, सुशीला, सुनील, रूशीला पिता जयराम, समीरा ना.बा. जयराम, र्फघुनी संरक्षक भाई संजू, मीरा बे . सेवाराम, संदीप, सावित्री पिता सेवाराम, सा.देह, भू-स्वामी

2 गंगा बे. गेन्दया, रामराव, विटठलराव पिता गेन्दया, जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी

3 पान्डू पिता तेजी, भूरो, भागा, अमरूी पिता गोन्डू, सुखराम, सुकु पिता डोमू, तुकाराम पिता बुधसिंग, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे०

3

4

अर्जित रकबा हे० 5

61 2.096 2.096

59

1.975

1.975

56/1 24.680 3.680 [भाग 1 8050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

180 0.202 0.202 4 | बिरू ,नारू, सुरजू, बिरजू, मिल्लो,सोमती, कमला पिता नन्डू, दमला बे. नन्नहू, बिहारी, गुडडो पिता नजरसिंग, लक्खू, लक्ष्मण,रामकली, सुमरती, कम्मों पिता गोरख

88 0.397 0.397 5 रामकली जौ.किसनलाल जाति गोंड, सा.देह भू- सवामी

6

5.767

174 5.767

नरेश पिता सुखदयाल, कुंती बे. सुखदयाल, अशोक,विनोद,सरोज ,पुष्पा पिता सुखदयाल , रामनाथ, कन्हैयालाल पिता रामदीन परसराम ,

योगः-

14.114

35.117

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, . जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 08-अ-82-2019-20- गुढी-12870

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

जिला तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)

5

3

4

2

1

7.400 बैतूल गुढ़ी

बैतूल (म०प्र०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

घोघरी परियोजना मध्यम

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 जगन व. गंजू, जाति गोंड, सा. देह, भू-स्वामी खमिया पुत्री गोमा , जाति गोंड, सा. देह भू- स्वामी 2

3 देवलाल पिता चंदू पता बैतूल सा. देह भू- स्वामी 4 गुलाब, नजर व. फगन, समति, फुल्लो पुत्री फगन जाति गोंड, सा. देह भू-स्वामी

5 सुनीता पुत्री जग्गू, जाति गोंड, सा. देह भू-स्वामी 6 श्रीराम ,सीताराम व. मुकिन्दराव, लक्ष्मी, जयवंती कला , सकुन, सुशीला, जाति गाडरी , पता सा.देह.धनोरी , भू- स्वामी मुकिन्दराव, नान्ही बे. कल्लु, गित्तूमहेन्द्र ललता ,संगीता, मनीषा, पुनम, सावला,मनीष पिता कल्लु, जाति व. कल्लू गाडरी, सा.देह.भू-स्वामी

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे०

कुल रकबा हे०

5

4

3

0.324 4.251

55/1

0.157

1.618

58/1

0.158 1.611

58/2

0.178 1.343

59/1

0.178 1.611

59/2

0.218

3.128

72/2 [भाग 1 8052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

0.049

2.647

184

7| शेखनसीर पिता शेख खादिम, शेख रफीक पिता शेख खादिम, बिलकिस पिता शेख खादिम, खुर्शीद पिता शेख खादिम, शेख नसीर पिता शेख विराम , शेखजफर पिता शेख खादिम, शेख वहाब पिता शेख विराम अनबीशेखकदीर पिता शेखविराम जाति मुसलमान, पता बैतूल, सा.देह भू-स्वामी

3.901

9.862

191

8 मु. चैती, बाजी, सुमन, कमला, इमला पुत्री बाजी झब्बा व. सिरपत, जाति तेली, पता सा.धनोरा भू-स्वामी

1.465

13.011

192

9

0.125

0.125

193

0.186

0.186

194

किशोरी पिता तेजी, प्रहलाद पिता तेजी, फुल्लो पुत्री तेजी, चुन्नी पिता गणपत, चैती बे. बाजीलाल जाति तेली पता बैतूल सा. देह भू-स्वामी

0.113

2.257

265/1

10 कानूलाल,आनंदराव व. मानसिंग , खब्बूफुला, रामकला पिता मानसिंग , मैनी बे.मानसिंग , जाति गोंड, सा. देह.भू-स्वामी

0.307

2.962

270

11 मदन, अमरू व. असीला , जिवली बे. टिब्बूमंगल, जुग्गू,जगदीश व.टिब्बू जाति गोंड, सा. देह. भू-स्वामी

0.041

271 3.339

12

7.400

47.951

गंगा बे. मंगल, गुल्लू पिता मंगल, वत्सला बेवा गुलबू, फूलाजी पिता ढीमरा , ज्योति पुत्री गुलबू रूमासिंग पिता ढीमरा, सोनाजी पिता ढीमरा, मुनिया, चुनिया पुत्री ढीमरा, नन्हू पिता जावू, मूली, नान्ही, हसलो पुत्री जावू, सुमित्रा बेवा मनोहरी , दिलीप, राजकुमार, पिता मनोहरी, रामवती, मंधा, पुत्री मनोहरी, माटू पिता रंगू, जाति गोंड पता सा .देह. भू-स्वामी योगः-

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8053

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 13-अ-82-2019-20- मौजा बिजासनी-12850

बैतूल, दिनाांक 3 दिसम्बर 2019 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

नगर/ ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे. में)

6

4

3

2

1

18.481

बिजासनी

आठनेर

बिजासनी स्टोरेज जलाशय बैतूल (म.प्र.)

5 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

कुल अर्जित रकबा हे० में

कुल रकबा हे० में

खसरा नं.

5

4

3

2

1

0.028

0.198

73/13

1 लक्ष्मणराव व. गोपालराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भूमि-स्वामी

0.737

0.737

60

2.946

5.253

63

3.132

11.097

58

2 प्रमोद व. पंजाबराव, संगीता, गीता, सरिता वि. पंजाबराव, लीलाबाई बे. पंजाबराव, श्रीधरराव व. खुशरंगराव, विनोद व. त्रम्बकराव, बुल्लो, भूरी पि. त्रम्बकराव ना.बा. वली मां कला ना.बा. वली मां अलका बेवा केसोराव, जाति मराठा , पता सा. मांडवी

0.146

0.146

62

3 गुणवन्तराव व. कमलाकर राव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भू-स्वामी

0.526

3.553

12

4 बाबाराव पिता शंकरराव , जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भूमि- स्वामी

0.130

6.232

40

5 महादेव, सहादेव पिता विट्ठलराव, चिन्धी, चन्द्रकला पिता विठ्ठलराव, सरस्वती पिता गेंदराव, पता सा. मांडवी , भूमि-स्वामी [भाग 1 8054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

0.057

0.118

0.132

0.132

59/1

6 माखनलाल व. आत्माराम , जाति किराड़ , पता 41/1 निवासी मांडवी, भू-स्वामी

0.115 0.048

0.132

0.132

41/2 59/2

7 श्रीराम व. आत्माराम , जाति किराड़ , पता सा. मांडवी, भू-स्वामी

0.057

0.115

41/3

0.132

0.132

59/3

8 नारायण व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी

0.115

41/4

0.057

0.132

0.132

59/4

9 मिश्रीलाल व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम , जाति किराड़ , सा. मांडवी , भू-स्वामी

0.065

0.115

41/5

10

0.132

0.132

59/5

हरिराम व. आत्माराम , सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी

0.323

0.526

41/6

11

0.360

0.360

59/6

पूर्णा पिता गिरधर, जाति किराड़, सा. मांडवी , भू-स्वामी

0.032

1.896

12

0.384

195/1 197/1 2.897

पूरन वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम

0.833

1.895

195/2

13

2.266

2.898

197/2

टुकडु वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम

1.719

1.895

2.205

2.897

195/3 197/3

14 नामदेव उर्फ भामदेव वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, पता निवासी ग्राम, भूमि स्वामी

0.397

1.709

198/1

विजय व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी

15

0.154

198/2 1.326

16 धनराज, भरतलाल , लखनलाल व. परसु, कलसिया बेवा परसु, सुन्दर पिता परसु, जाति किराड़ , सा. मांडवी

0.227

1.357

198/3

17 दशरथ, दीपचंद, प्रेमचंद व. तुरसी, तुलसिया बेवा तुरसी, शान्ता, द्वारका, नवला, जयवन्ती, सया पिता तुरसी जाति किराड़, सा. मांडवी , भू-स्वामी

0.591

2.203

198/4

18 चेपा, अर्जुन व. कली, कला, सरस्वती, सोमती पिता कली , जाति किराड़, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.401

1.708

198/16

ओमप्रकाश व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी

19

18.481

30 52.021

कुल योग:-

1. चूंकि बिजासनी स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 14- अ-82-2019-20-मौजा ब्राहम्णवाड़ा-12844

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है.मे)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

4

2

3

1

ब्राहम्णवाडा

8.243

आमला

ब्राहम्णवाडा लघु जलाशय बैतूल (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की' सूची )

खसरा नं.

क्र.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

0.484

0.664

319

0.833

0.833

324

0.154

0.154

325

1 भादू व. छित्तु संगोनी ओमवती सोमवती पिता छित्तु सुकिया बे. साबु सुरेश गुन्ता प्रेमा मुन्नी पिता साबु विजय प्रमोद व. अम्मीलाल अनिता ममता पिता अम्मीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हसली मनोती धनोती पिता मानसिंग दिवरलाल गुल्लू व. बिसराम् हिरा देवना तमुना पिता बिसराम सुमली बे. हंसा पब्बुसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पुरनी बुटकी रेखा रविना पिता हंसा विकास आकाश व

2

2.512

342

3.112

नेपाल व. फुलसिंग बटनी बे. फुलसिंग मैना चुनिया पिता फुलसिंग मैना बेवा सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी दिनेश शिवकांत संतोष व. सुन्दरलाल रेखा उर्फ बुरी पिता सुन्दरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 8056

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

3 मुन्ना बेवा झुलन धांधु अनिल सतीष व. झुलनकंला भोली इमला पिता झुलन कारसिंग मुन्नालाल व. भोंदू रक्खा बे. भोंदू सुनिता पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अनिता सरिता पिता भोंदू सुखराम व. सुकलू गोधा राधा तानी रामप्यारी पिता खुड़लू समलो बे. पुन्नू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चेपा किशोरीलाल व. पुन्नू रामकली पिता फुन्दू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4 राजेन्द्र सिंह व. चन्द्रचुड़ सिंह जाति राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी 5 बलीराम युवराज व. रामाकंला कलस पिता रामा भगदू व. गिरधारी सुखदेव शंकर व. ठुन्नू जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

6 शिवलाल वल्द ढोंडू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

7 मनीष व. नन्दलाल कायस्थ पता सा. तिरूपति नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी 8 दिनेश पिता मंशाराम जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी

कुल योग

2.266' 2.266

349

1

0.550

355

1.408

0.622

1.619

523/3

0.077

360

0.077

0.227

0.227

316/14

0.382

0.482

323/1

0.136

0.809

318

8.243

11.651

1- चूंकि ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 14-अ-82-2019-20- खोदरी-12864

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे. में)

4

0.445

2 आठनेर

3 खोदरी

1 बैतूल (म.प्र.)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

6

5

खोदरी स्टोरेज जलाशय

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई,

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1 करमचंद वल्द बोब्या, जाति लोहार , सा० देह

कुल योग:-

कुल अर्जित रकबा हे० खसरा नं.

कुल रकबा हे०

3

5

4

0.445

0.445

198

1

0.445

0.445

1- चूंकि खोदरी स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल की अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसके प्रकाशन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

[भाग 1 क्र. 15- अ-82-2019-20- पाण्डोल-12860

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

नगर/ ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे. में)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

0.674

आठनेर पाण्डोल

बैतूल (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई,

उमरी-पाण्डोल स्टोरेज जलाशय

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा

खसरा. नं.

कुल अर्जित रकबा 1

2

3

4

5

42/2 1.454 0.389 1 मुन्नीबाई जौजे फुल्लू, जाति तेली , पता सा. देह,

42/3

0.285

0.405

2 संतोष वल्द वसु, जाति तेली, पता सा. देह,

कुल योग

2

1.859

0.674 1- चूंकि उमरी -पाण्डोल स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात का अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसके प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपल्प्रेड किया गया है । A 8059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 16-अ-82-2019-20- धनोरी -12866

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

5

4

3

2

1

3.305

धनोरी

आठनेर

बैतूल (म०प्र०)

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

मध्यम

घोघरी परियोजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 ग्यानदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा. देह.भू-स्वामी बलदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी , सा. देह भू-स्वामी 2

3 रामचन्द्र पुत्र वासुदेव जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे०

कुल रकबा हे०

5

4

3

0.846

27/1 0.846

0.364

27/2 0.364

0.465

0.465

27/3 [भाग 1 8060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

25/1 0.384 0.384 रघुनाथ पुत्र चिन्धु, जाति कुंबी, सा .देह भू-स्वामी

4|

22/1 0.089 0.089

25/2 0.381 0.381 5

0.089

22/2 0.089

सया, सुमन, यशोदा, देवकू पुत्री गेन्दू, जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी

63/1

0.026

0.026

6 गया बे. पंढरी, गुलाबराव, साहेबराव, पाडूंरग ,सुमन,पंढरी, सुनिता, मुन्नी, निर्मला पिता पंढरी, चिन्धी पुत्री किसना , जाति कुंबी, सा. देह भू- सवामी

0.305

0.305

63/2

7 दिवाकर, कमलाकर, सुधाकर, यशोदा, सकुन, कौशी, मीना, पिता गणपति जाति कुंबी, सा. देह. भू-स्वामी

0.356

0.356

63/3

8 व्यंकटी उर्फ व्यकंटराव पुत्री दाजीबा, जाति कुंबी, सा.देह. भू-स्वामी

3.305

3.305

योगः-

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । i

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 16- अ- 82-2019-20- पोहर -12882 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ग्राम

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है ०में)

1

2

3

पोहर

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

4

5

6 0.879

देहगुड़ लघु जलाशय की नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

1 कुंडलिकराव वल्द गोविंदा सा. देह भूमिस्वामी

2 सैवंती बेवा फकिरया बेबी, कंचना पिता फकिर्या सा. मोहरखेड़ा 3 यौगेश वल्द वामनराव, मोरेश्वर ना. बा. वल्द वामनराव वली मां जैवंती जौ. वामनराव कुन्बी सा.देह

योग

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.

3

4

5

449/3

0.890

0.116 449/1

5.65

0.568 450/2

0.804

0.195 7.344

0.879 1- चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय नहर निर्माणु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

8062

क्र. 17- अ-82-2019-20- टिपनापुर-12862

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची-1

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)

5

3

4

1

2

13.161

टिपनापुर

आठनेर

बैतूल (म०प्र०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

मध्यम

घोघरी परियोजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 नत्थूसित्तू व. गणपति, जाति कुंबी, सा. जावरा भू-स्वामी

2 नारायण,चुन्नीलाल, शंकर व. नन्हू, चंपाबाई बे. नन्हू, दुरपताबाई पिता नन्हू, जाति मेहरा, पता सा. देह भू-स्वामी

3 मंहगीलाल व. इमरत जाति मेहरा , पता सा. देह भू-सवामी

कमलू जौ. किशोरी जाति मेहरा, पता सा. पांढुर्णा भू-स्वामी

4

5 रामदास व. मुन्नालाल जाति, मेहरा , सा. देह भू- स्वामी 6 मनोहर, कमलेश व. मुन्नालाल जाति मेहरा सा. देह भू-स्वामी

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा हे०

कुल रकबा हे०

4

5

3

1.558 165

0.650 1.558 1.000

164/2

0.277 0.277

131

1.295 2.023

132

1.000 1.000

129/3

0.971

0.971

127

0.972 0.972

126 8063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

0.672 0.202

133

गोमा व. सुकलाल, जाति कोरकु, सा.देह भू-स्वामी

7|

2.003

124 2.003

8 श्रवण व. किशन, अर्चना जौ. जगदीश , जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वामी

1.112

1.112

123

काशी जौ. साहेबलाल, जाति मेहरा सा. देह भू-स्वामी

9

1.020

122 1.020

10 रामजू, मिश्री ,झींगर, साहेबलाल ,नोखे व. अन्नु, रंजना,साहेबा, रामदुलारी, रामप्यारी पिता अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी

121

1.049

1.049

11 रामजु, मिश्री, झींगर, साहेबलाल, नोखे व. अन्नु, रंजना,साहेबा, रामप्यारी पिता अन्नु, दिनेश व. बिरजू, चिन्धी सरू पिता बिरज्जु जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वामी

140 2.023 1.052 मिश्री व. अन्नु, जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वमी

12

13.161

15.680

योगः-

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8064

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 17-अ-82-2019-20-जामठी सवासन -12854

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक - 1 के कॉलम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः- ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

6

5

4

3

2

वलनी लघु जलाशय 3.869

मुलताई

बैतूल

जामठी सवासन

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे०

कुल रकबा है।

4

5

3

2

1

2.869

2.869

499

1.000

1.000

487/1

1 शान्ता बेवा नारायण , पांडुरंग , दुर्गादास, अनिल वल्द नारायण , गीता, सुमन पिता नारायण, कुन्बी, सा. गुजरमाल

3.869

3.869

2

कुल योग :-

1. चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा .) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 20- अ-82-2019-20-मौजा- अंभोरी-12849

चूँकि, संमुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (है.मे)

2

3

4

अंभोरी

2.979

प्रभात पट्टन

बैतूल (म.प्र.)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

संसाधन संभाग मुलताई कार्यपालन यंत्री जल अंभारी (स्टोरेज) लघु जलाशय

अनुसूची- 2

क्र.

खरारा नं.

भूमिश्वागी का नाग

1

2

3

1

509

बाबूराव व कुसना लूहार पता सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी

510

511

512

2

499

गन्नी बेवा फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रामभऊ पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी लखन पिता पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी

3

539/2

मखनी बाई पति मिट्ठु जाति गायकी सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी

4

508

रखिया पिता बक्सू रैनी बे बक्सू एन्सूव भिक्कू मनोता पिता भिक्कू भूमि स्वामी

5

515/1

कारी बेवा गंन्दराव हेमराज रमेश अनिल अजित हरी वल्द गेन्दराव अनुसया अजनी पिता गेन्दराव जैवन्ती बेवा बाजीलाल मदन वल्द बाजीलाल उर्मिला पिता बाजीलाल भूमि स्वामी

6

497

दामोदर रामू गुलाब व. रामाराव भूमि स्वामी

7

513

लालमन व. तेजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कुल योग 1-

( प्रभावित धारको की सूची )

गुल रकबा

कुल अर्जित रकबा हे.

4

5

0.509

0.100

0.660

0.150

0.648

0.200

0.511

0.241

3.291

1.405

0.165

0.165

2.084

0.080

0.907

0300

2.525

0.180

0.478

0.158

11.778

2.979

चूंकि भोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्त्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित

है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा

सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के. बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 8066

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 25 - अ-82-2019-20- मोजा दुरा- बोरगांव -12840

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल 4

6

5

3

2

1

1.485

आमला.

दुराबोरगांव

ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय बैतूल (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची )

कुल रकबा कुल अर्जित

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

5

3

4

2

1

1

0.200

1.072

418

सुक्कु पुत्र भूरा पता सा. देह भूमि स्वामी, ओझा पूत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी मना पुत्र रावजी पता सा. देह भूमि स्वामी चैतराम पुत्र रामू पता सा. देह भूमि स्वामी, गिरधर पूत्र शिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी

2 ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.405

0.607

419

3

0.430

0.526

420

भुरा पुत्र संगा पता बैतूल मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

4

427

1.032

0.450 मुन्ना जियालाल कृष्णा ना.बा. पिता ओझा व. भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3.237

1.485

कुल योग

1- चूंकि ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु : प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों । के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8067

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 26- अ- 82-2019-20- मौजा- कचराबोह -12846 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(है.में)

1

2

3

आभला

कचरबोह

बैतूल (म.प्र.)

4

5

6

4.824

पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

: क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

1 गजानंद व. बालकिशन 2 गितेश सतीश गुलाब व . हनस हनस व. लोधू

3

!

मुकेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4 हरीप्रसाद, छोटेलाल जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व

5 कमलेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6 झाडु वल्द बाबुलाल जाति गौली पता सा. देह भूमि

7 बालमुकुन्द वल्द कालू जाति गौली पता निवासी ग्राम पस्तलाईमाल भूमि स्वामी भु.रा. शा.

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.

3

4

5

167/1

1.000

0.200

216/3

0.780

-0.070

216/19

0.700

0.700

216/17

0.530

0.130

24/1

0.230

0.040

24/2

1.767

0.530

24/3

0.230

0.060

24/5

0.210

0.190

24/7

0.510

0.140

167/3

1.470

0.070 [ भाग 1 8068

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

8

0.140

0.185

167/4

कुसमा बेवा कालू शांता पिता कालु जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वानी भु.रा.शा.

9

0.264

216/1

0.364

रामू पिता मंगल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.210

0.364

216/5

10

0.202

0.180

216/7

बुद्ध सुदन वल्द अम्मरलाल गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी

0.260

1.214

216/12

0.630

216/6

1.073

11

0.070

**216/8

0.627

रमिया बेवा अमरू , रमेश , सुरेश, अमरू, रसिया सुगरती पिता अमरू, पता सा. देह भूमि स्वामी

0.080

1.586

216/10

1.287

0.330

216/13

12

0.826

0.060

224/2

छन्नू वल्द सम्मु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

13

0.080

0.207

224/5

ईमरतलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

14

0.206

0.110 हम्मीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

224/6

15

0.206

0.120

224/7

देवीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

16

0.206

0.160

224/8

मुन्नीलाल ना.बा. वल्द रवनु वली मां तुलसी बेवा रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4.824

15.98

कुल योग

1- चूंकि पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8069

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 28- अ- 82-2019-20- मौजा बिनाखी-12858

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30. सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

4

6 2

5

0.312

मुलताई बिनाखी

वलनी लघु जलाशय

कार्यपालन यंत्रीजल संसाधन संभाग मुलताई , जिला बैतूल

बैतूल (म.प्र.)

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.

भूमिस्वामीका नाम

खसरा नं

कुल अर्जित रकबा हे०

हे० में .

कुल रकबा हे ० में

3

4

2

1

12/2

4.503

0.312 1 ओझा व. बाबू, इमली पिता बाबू जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भू- स्वामी

0.312

1

4.503

कुल योग :-

1- चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8070

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 29- अ- 82-2019-20 - रगड़गांव-12856

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः- जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे. में)

2

3

5

1

4

6

0.178

बैतूल मुलताई रगड़गांव

वलनी लघु जलाशय

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मुलताई , जिला बैतूल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे०

नं.

कुल रकबा है० में

2

1

3

4

5

128/1

0.089

5.157

1 बनुबाई बेवा सिंगा, चिरोंजी, सुभाष व. सिंगा, मंजू पिता सिंगा, रेखा पिता सिंगा, जाति गोंड, भू- स्वामी

0.089

125

2

0.700 5.857 0.178 कुल योग :-

1. चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकाशन हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) मुलताईं के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8071 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 30- अ-82-2019-20- खरसाली 12878

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (8) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला मला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

5

3

4

1

6 2

खरसाली

3.167

मुलताई

हरदोली जल अवर्धन योजना बैतूल (म०प्र०)

मुख्य अधिकारी परिषद

प्राधिकृत नगरपालिका नगरपालिका मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

क्र.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे. /मकान

3

4

5 2

1

250/1

0.760

0.380 1

देवना बेवा चैतराम नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्णा वल्द चैतराम ललिता कविता पिता चैतराम सा. हरदोली भूमि स्वामी

0.760

250/2

0.760 2 रामजी वल्द पन्ना पंवार सा . हरदोली भूमि

250/3

0.807

0.807 3 घुड़िया वल्द पन्ना पंवार सा.हरदोली भूमि

251

1.457

0.650 4

0.020

2.430

252/2

रामराज, भोजराज राजू दिलीप पिता गेदराव भागाबाई बेवा गेन्दराव जाति कुंबी सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी

5

239/2

0.963

0.550 भीमराव उर्फ धुधराव, छोटु उर्फ रामू, भीमराव, श्यामा व. आनंदराव, सरस्वती उर्फ गुम्फा, पंचफला पिता आनंदराव अनुसुईया, ममता, विनिता, संतोष, सुभाष व भीमराव उर्फ धुधराव, जाति कुंबी सा. देह भूमि स्वामी

योग

3.167

7.177

1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

8072

क्र. 31 - अ-82-2019-20- थावरिया-12876 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ ग्राम

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

1

2

3

थावरिया

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

6

4

5

हरदोली जल अवर्धन प्राधिकृत

5.010

योजना

मुख्य अधिकारी परिषद

नगरपालिका नगरपालिका मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1 रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश वल्द महादेव वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा आशा, रामकली, लक्ष्मी पिता महादेव, दशरथ, पिरम्या वल्द सरवन गेंन्दु वल्द धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव, राजु वल्द पंजाबराव किरण पिता पंजाबराव सा. मुलताई 2 रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश वल्द महादेव वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा आशा, रामकली, लक्ष्मी पिता महादेव, सालू बेवा पंजाबराव, राजु वल्द पंजाबराव किरण पिता पंजाबराव सा. मुलताई

कुल योग

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है। /मकान

3

4

5

3.180

191/1

10.107

1.830

1.830

186/2

5.010

11.937

1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 32- अ-82-2019-20- हरदौली-12880

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

4

6 2

3

5

1

हरदौली

7.023

मुलताई

हरदोली जल अवर्धन योजना बैतूल (म०प्र०)

मुख्य अधिकारी परिषद

प्राधिकृत नगरपालिका नगरपालिका मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे./मकान

3

5 1

2

4

1

3

3.666

1.450

0.364

5

0.364

गेंद्या प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामवती ना.बा.पिता बैनू वली मां नान्ही बेवा बैनू मेहरा भूमि पारडसिंगा

4/1

0.144

0.144 2 सीताराम गणेश वल्द बीरबल जगोती पिता बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ रखिया बेवा गेंदलाल लक्ष्मण पिता गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द मल्लू लउको बेवा महपत कुंबी

0.324

7

0.324

3

3.230

1.450

8

चैतराम वल्द शिवजी सुरोपी पत्नि शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडया अंगद पिता अजाबराव रघुनाथ पिता अजाबराव बाली पिता अजाबराव, अनिता पिता अजाबराव मोना पिता अजाबराव 8074

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

खसरा नं.

क्र.

कुल रकबा

भूमिस्वामीका नाम

कुल अर्जित रकबा हे./मकानं

5

4

3

2

1

1.424

1.424

24

4 गढ़ा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या गजो पिता बाज्या श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा. पारडसिंगा

0.713

0.713

29

5 मंसाराम, हंसु, दसन वल्द छितरू रमोसी, रमोती पिता छितरू लंगी बेवा छितरू , सुखदेव, सहादेव, महादेव वल्द ओझा, फुलवंती, भागवंति पिता ओझा, जैयना बेवा ओझा जाति गायकी सा. देह भूमि स्वामि

0.160

1.102

36/2

6 पूर्णा बे. ढेपल्या , भादु व ढेपल्या भागा सावल नान्ही पिता ढेपल्या

0.670

1.518

38

7 दुल्या व साजू रैसुल तुलस कौशुल पिता साजू

0.324

0.324

39/1

8 खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्या

योग

7.023

12.809

1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण,अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]

8075

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 33-अ-82-2019-20-चैनपुर -12872 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता हाक सलग्न अनुसूचा कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

जिला तहसील नगर/ग्राम

अनुसूची-1

प्रयोजन रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है ०में)

1

3

2

मुलताई

चैनपुर

बैतूल (म०प्र०)

4

5

6 4.766

हरदोली जल अवर्धन योजना प्राधिकृत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामीका नाम

2

1

1 घुडल्या व. सहादेव शिला बे. सहादेव भूरो सया चिन्धीबाई पि. सहादेव कुन्बी सा. पारडसिंगा

2 संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई, जैनूबाई पिता गुलाबराव जाति 3 बिठोबा व. बाजया गुलाबराव व. शिवराम ठेनु जिज्या करूणा मैनू , मैना पिता लुंगा संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई, जैनूबाई पिता गुलाबराव सा.

कुल योग

खसरा नं.

कुल रकबा

कुल अर्जित रकबा हे. /मकान 3

4

5 252

0.304

0.304 253

1.047

0.080 270

0.648

0.648 271

0.214

0.060 274

0.308

0.308 278

0.684

0.684 280

2.189

2.189 281

0.801

0.801

5.887

4.766 1- चूंकि हरदोली जल आवर्धन योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 8076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 34-अ-82-2019-20-12836

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

6

5

4

3

2

1

4.499

देहगुड़

मुलताई

देहगुड़ लघु जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

1

0.480

1.335

322

भागरती जौ. काशीराम अनुसया जौ. हिराजी सोनी जौ. जैराम जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी

0.134

0.134

521

2

0.240

1.134

325/1

रामदास गुलाबराव वल्द चम्पत जैवन्ती चिन्धी पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी लक्खू बे. रामदास अशोक अजाब अनिल सुनिल सुरेश व. रामदास आशा पिता रामदास ईमला बेवा रामदास राजेश व. रामदास उषा पिता रामदास भूमि स्वामी

3

0.110

0.283

325/2

कला पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.170

1.035

509/1

4

0.045

0.045

510/3

0.240

0.729

554

आत्माराम अर्जुन मिठू व. भूजंगा अंजू सकू पिता भूजंगा इतू धर्मराज व. तुकाराम सुमन चन्द्रकला शकुन्तला भूमिस्वामी पिता तुकाराम पता सा. देह

0.150

1.064

571 8077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

3

2

1

5

509/2

बसंतराव लक्ष्मण व. इट्ट्ठोलराव पता सा देह भूमिस्वामी

6

509/4 सोनी बेवा जैराम काशीराम हिराजी व. पंचम जाति मेहरा सा. देह

510/1

510/2 7

518 भीमराव श्यामराव व. घुडिया सारजा गिरजा पिता घुडिया सा .देह भूमिस्वामी

8

520/2

श्रीराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. सारणी भूमिस्वामी

9

520/3

लखनलाल व. राधेलाल चिन्धी पिता राधेलाल फत्तू व. सूरजू मैना पिता सूरजू जाति बढई सा. देह भूमिस्वामी

10

522

धनराज रामचन्द्र धनाराम मनीराम व तेजी मिट्ठन बेवा तेजी सया फुलवंती भूमिस्वामी कुसुम मुन्नी सुबेदिया पिता तेजी सा. देह भूमिस्वामी

544/2 11

546/1

मोरेश्वर व. नत्थू रेखा माया पिता नत्थूसया पिता तेजू जाति कुन्बी सा. मुलताई भूमिस्वामी

12

546/2

चन्द्राभागा यशोदा बेवा रघुनाथ कृष्णा ना. बा. पिता रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा गीता वन्दना पिता रघुनाथ मीरा दुर्गा पदमा ना.बा.पि. रघुनाथ वली मां. चन्द्रभागा ताई पिता तेजू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

13

547/1 अजाबराव किसना जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी

550

551

साहेबराव रमेश व. गोदिया बेबी चन्द्रकला निर्मला गुन्ता पिता गोंदिया पार्वती बेवा गोंदिया मनाबाई पिता दाजीबा भूमिस्वामी भोला मानिकराव उत्तम संतोष व. 15

552/1

रघुनाथ चन्दू रामा व. काशीराम बुग्गा बाया पिता काशीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

0.220

0.844

0.160

1.344

0.050

0.073

0.200

0.282

0.390

1.218

0.020

0.820

0.050

0.528

0.160

0.259

0.050

0.304

0.300

0.350

0.300

0.350

0.140

0.344

0.080

1.311

0.320

0.340

0.150

0.804 [भाग 1 8078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

खसरा नं.

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

5

4

3

2

1

16

0.050

0.284

552/2

भोजराज व. गेन्दू जाति कुन्बी भूमिस्वामी

17

0.120

0.458

552/3

कमला बेवा राजू कविता पिता राजू नामदेव व. राजू जाति कुन्बी सा. देह भमिस्वामी

18

0.170

0.202

553

गुलाबराव व. गणपतराव शान्ता पिता गणपतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

4.499

15.874

योग

1- चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय के स्पिल चैनल निर्माणु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिरारो कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- सकता है । 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 35-अ-82-2019-20- लिहदा -12888

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

प्रयोजन नगर/ ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक का वर्णन

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

6

5

4

3

1

2

0.311

लिहदा

मुलताई

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु

अनुसूची- 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा है.

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

5

4

3

2

1

0.200

1.619

283

1 बाबूराव ज्ञानराव प्रयागराव वल्द गुणवन्तराव, अन्जू, मंदा, सुनिता पिता गुणवंता सा० पौनी भूमिस्वामी

0.111

1.578

284/4

2 काशीनाथ वल्द चिन्ध्या, रकू बकू पिता चिन्ध्या सा० पौनी

3.197

0.311 योग

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

:

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

8080

क्र. 36- अ-82-2019-20-12842

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

3

1

2

27.931

बोरगांव उर्फ शेरगढ़,

मुलताई

वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना बैतूल . (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

क्र.

कुल अर्जित रकबा है.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

4

3

5

2

1

1

0.050

1.216

474/1

डोमा व. दसरू मनोती पिता दसरू परसू श्याम व. मुंशी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

2

1.620

1.040

474/2

दच्चू व. लालजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

3

0.709

0.809

474/3

कचरू व. बाजीलाल सा. देह भूमिस्वामी

0.136

0.136

474/5

4 सोमा व. बाजीलाल जाति गोंड सा. देह

0.135

0.135

474/4

0.556 5

0.556

564/2

नत्थू व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी

6

0.556

0.556 हीरालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी 564/3

7

0.200

0.405

पन्नालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी 564/4

0.100

563

0.275

1.579 8

2.679

559

1.279

0.900

555

0.672

0.470 हिरू व. गरीब्या सावित्री जगोती मुन्नी पार्वती पिता गरीब्या शान्ता बेवा साहेबलाल राजू दिनेश सुभाष गोलू व. साहबलाल आशा राजो सपना ज्योती पिता साहबलाल जाति गोंड सा. देह

554

9

1.800

2.100

ढीमर व. गरजन जाति गोंड सा. देह

557

1.214

1.214

10

565

गंगाप्रसाद व. फूस्या जाति पवार सा. देह

0.020 11

0.020

574/1

भगवतराव शंकरराव व. बाबूराव महादेव मारोती दौलत बसन्त व. नारायण शान्ता सिन्धू पिता नारायण पारबती बेवा नारायण पान्डुरंग विठ्ठल व. कुसना सा. देह भूमिस्वामी

759 8081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

12 नन्दकिशोर व. राधेलाल जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी

13 कौशल्या जौ. सुरत पवार सा . देह भूमिस्वामी 14 फागू व. काल्या पवार सा. देह भूमिस्वामी 15 रामू श्यामू व. परसू मैना बेवा परसू मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी

16 सुमेलाल झनक व. पतिराम अमरलाल ना. बा. व. पतिराम वली भाई सुमेलाल व. पतिराम जाति गोंड सा. देह

17 मुन्ना व. रामू सा. देह भूमिस्वामी

18 अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या कसिया दसिया ककू पूर्णा रहसूल पिता धरम्या मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी

19 राखड्या व. भूरा सा. देह भूमिस्वामी 20 रैनी जौ. सकडू ममोना हसलो पिता रामजी सा. देह 21 बाजी दाजी दशऱ्या व. सूरजा जैदो मैदो सुरजा सा. देह

योग

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.

3

4

5

2.063 2.063

574/2

2.084

2.084 574/3

1.700

0.870 549/1/1

1.030

1.030 473/1

0.809

0.809 478/1

0.403 1.153

473/3

0.733 1.080

473/2

477

0.210 2.582

479

0.030 1.234

472

2.306

1.106

1.540 2.220

468/2

609

7.916

3.210

3.301 551

4.071

566

0.555

0.555 562

0.210 0.275

0.166 561

0.166

560

0.146 0.146

27.931 45.062

1- चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- है। भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8082

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 37-अ-82-2019-20- गरव्हा-12890 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

अनुसूची-1

रकबा

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

3

1

2

गरव्हा मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

4

5

6 20.614 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु अनुसूची - 2

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

1 गुलाबराव व. मारोती जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी 2 मानिकराव व . मारोती जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 3 सन्तोषराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. पचधार भूमिस्वामी 4 पंजू व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी

5 अजाबराव व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी

6 सन्तोषराव व. महादेव जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी

7 बहना बेवा मानिकराव सुधाकर बोंदरू उर्फ काशीनाथ पिता मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भमिस्वामी

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.

3

4

5 197/11

0.290

0.095 197/12

0.300

0.030 197/6

0.264

0.264

0.466

197/13

0.020 197/10

1.050

0.890 197/9

1.020

1.020 197/7

0.405

0.405 1.214

197/8

1.034 236/1

1.084

0.050 208/1

0.215

0.115 187

0.736

0.066 171

0.947

0.547 8083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

3

2

1

8

196/2

208/2 हरि व. हिम्मत जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

186/2

207

195/1 9 जगन व. सुड़कया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

194/1

170/1

193/1 10

212 कचर्या उर्फ कचरू व. अन्ता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

215 11 कला पिता मिठू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

209 12 रेखाबाई पति राजेश जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

185/2

210 13

1.73

गणेश व. नारायण पता सा. देह भूमिस्वामीभूमिस्वामी

175

172

177

211 14

249 सम्पत्ति लक्ष्मण व. भूरा कला पिता भूरा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

167/1

248 15 रामा, गोरेलाल , नामदेव सुदामा व. श्यामलाल दुन्नो जमना रामप्यारी रामरती पिता श्यामलाल रूपराम तुलजी रामजी चन्द्रशेखर कम्फु व. दरियाव कस्तुरी बेवा दरियाव फगनी मनेबी मिरा पिता दरियाव रामदास रामचंद्र रामचरण रमेश उदेराम व. डोमा गुंता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा बतस बेवा डोमा जाति किराड़ पता नि. देवडोंगरी

184/2 16 नामदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी

176 17 सुखदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी

कुल रकबा कुल अर्जित, रकबा हे 4

5

0.285

0.392

0.165

0.214

0.911

0.911

0.041

0.041

0.237

0.237

0.245

0.245

0.152

0.152

0.748

0.748

0.050

0.971

0.020

0.352

0.380

0.429

0.738

0.738

0.089

0.089

0.927

0.927

0.550

0.550

0.380

0.380

0.070

0.510

0.460

2.622

0.220

0.866

0.700

1.502

0.050

0.526

0.106

0.106

0.999

1.149 8084

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

18 ज्ञानदेव वासुदेव पिता पुजाबराव रेखा आशा पिता पंजाबराव उर्मिला उर्फ यशोदा मीरा पिता हिम्मत कविता निर्मला पिता मानिकराव जाति कुन्बी पता नि० ग्राम भुमिस्वामी

19 बेनीराम व. गणपती जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

20 रघुनाथ व. नारायण जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

21 यमुनाबाई जौ. श्यामू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

22 वामनराव व. अमृतराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

23 अजाबराव पंजाबराव व. गुलाबराव मालता पिता गुलाबराव कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

24 सुमति बेवा रामचन्द्र जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

25 मनोहर व. बाबूराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

26 गोंमा व. गंगाराम जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

27 सरू पिता गेंदू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

28 दुर्गा बेवा ओमकार विजयकुमार प्रेमकुमार व. ओंमकार ममता पिता ओंमकार जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

29 गोविंदराव भैया श्यामराव व. गेंदू पता सा. देह भूमिस्वामी

30 गुलाबराव पिता फोलू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मारोती श्यामू पिता सरजेराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 31 भारत व. टीकाराम लता पिता टिकाराम तुलसीराम व. मोतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे 3

4

5

174

0.381

0.381 60/4

1.377

0.390 59/3

0.333

0.123 130/3

2.591

0.400

130/5

0.243

0.100 58/1

0.115

0.115

58/2

0.382

0.242

0.607

45/4

0.907

44/1

0.942

0.140

88/7

0.121

0.121

123/3

0.688

0.688

494/2

5.261

0.190

2.832

494/5

0.160

494/3

0.110

5.310

494/6

2.120

0.460.

764

भाग 1 ]

8085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

3

2

1

490/2

32 रूपा बेवा श्यामराव मंदरो सया सुखजी बाया पिता श्यामराव मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

465/1

33 भगवान पिता रामजी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

449/1

34

450/1

नत्थूव. देवराव सकु उर्फ सकुन्तला पिता देवराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

481

35 तुलसीराम व. सहादेव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

480/2

36 बैना बेवा रामप्रसाद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

480/1

37 धनराज व. रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

487

38 धनराज व. रामराव अंजनी उर्फ अंजू बेवा रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

197/2

39 बतस बेवा डोमा रामदास रामचंद्र रामचरण उर्फ मुन्ना रमेश उदेराम व डोमा गुन्ता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा पता सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी

424/1

40 प्रकाश व.परसराम जाति कुन्बी पता सा. पचधार भूमिस्वामी

423

41 पुंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती अंजनी बेवा रघुनाथ ज्ञानदेव नामदेव इन्द्रदेव व. रघुनाथ नासिका पिता रघुनाथ पता सा. पचधार भूमिस्वामी

130/1

42 महादेव व. वामनाराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

58/3

43 कुण्डलिकराव व. भैया जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

59/2

44 भोजराज व. हेमराज कुन्बी सा. देह

130/4

45 येनू बेवा भोजू लक्ष्मण वामन मधू व. भोजू कुन्बी सा. देह

योग

कुल रकबा कुल अर्जित , रकबा है।

4

5

0.350

0.819

0.220

3.484

1.756

0.340

0.150

2.015

0.110

1.752

0.220

0.709

0.650

1.537

0.170

4.687

0.050

0.592

0.180

0.293

0.080

3.336

0.180

0.607

0.353

0.353

0.015

0.295

0.405

0.260

68.891

20.614

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 8086

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 38-अ-82-2019-20- बिसनूर -12886

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जानी है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील नगर/ ग्राम

का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

2

1

3

4

5

6

0.630

मुलताई

बिसनूर

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

खसरा नं.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

3

4

5

779

1.117

0.050 1 मिठू वल्द नत्थ्या, रूखमणी बेवा नत्थ्या कुंबी सा०देह

784/2

0.607

0.222 2 नामदेव कुंडलीक व ० मारोती, तुकाराम व० गणपती कुंबी सा० देह

783/2

0.607

0.142

768

0.446

0.006 3 सोनबा व. आतमाराम बोंदर्या झिगू अम्बू व. मारोती भागरती बेवा मारोती पारबती पिता मारोती मिट्ठू व. नत्थ्या कुन्बी सा. देह

4

796/2

2.115

0.210 मारोती व. शिवराम जाति कुन्बी सा. देह

योग

4.892

0.630 1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- संमुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 39- अ-82-2019-20- बारेगांव-12884

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतात हाता ह ।क सलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

जिला

नगर/ ग्राम

तहसील

अनुसूची-1

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

2

1

3

बोरगांव

मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

4

5

6 3.819 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र एवं . पुनर्विस्थापन हेतु अनुसूची - 2

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

1 पूंजी बेवा मोहनलाल आनंदराव मुकुंदराव व. मोहनलाल तानी 2 नामदेव सुखदेव डोमू उर्फ रामकिशोर व. गोंदू उर्फ गेंदू चिंधी उर्फ चिंदा सकुन उर्फ गुन्ता अंजू उर्फ अंजना पिता गोंदू उर्फ गेंदू जाति लोहार 3 छोटेलाल गुलाबराव पंजाबराव व. दयाराम जाति किराड़ सा. देवडोंगरी

4 गब्बू व. सुखचंद जाति किराड़ सा. देह

5 हीराचंद व. रूपचंद जाति किराड़ सा. देह

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.

3

4

5

170

0.227

0.227 179

0.502

0.502 172/1

0.237

0.237 164/1

0.492

0.080 172/3

0.237

0.237 166/1

0.081

0.081 167/1

0.728

0.728 [भाग 1 8088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

खसरा नं.

क्र.

कुल अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा

भूमिरवामी का नाम

5

4

3

2

1

0.553

0.615

12

6 तिलक व. बली बटनी बेवा बिरजु नामदेव सदा सकु व. बिरजू लाहो गुंता मुन्नी पिता बिरजू ठुन्नू व. आत्माराम नर्मदी शान्ता गोदावरी चैती चन्द्रकला पिता आत्माराम रामदयाल रामदीन वासूदेव व. आत्माराम इमला हैबती पिता आत्भाराम गजरा बेवा आतमाराम सुदर्शन व. गीरधर गोदावरी पिता गीरधर सा. देह

0.364

363/2

0.364

7 निरोज पिता द्वारकाप्रसाद जाति तेली सा. देह

0.405

0.405

368/1

8 चन्दूलाल व. कचर्या सा. देह

0.405

0.505

44/1

9 देवराव पिता माखन जाति किराड़

1.307

64

10 हरीलाल व. चंदूलाल सा. देह

3.819

5.700

योग

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाहीं की जा रही है ।.

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. 40-अ-82-2019-20- पचधार-12838

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अनुसूची-1

रकबा धारा 12 के अन्तर्गत

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

3

2

1

पचधार

मुलताई

बैतूल -(म०प्र०)

5

6 4

1.198 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण अनुसूची - 2

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

1 अमरू पित झुम्मकलाल जाति धोबी सा. देह

2 जयवंती पिता दीपक जाति किराड़ सा. देह

3 दीपक पिता उदेराम जाति किराड़ सा. देह

4 रामकिशोर पिता उनंतराम जाति किराड़ सा. देह 5 कांतीबाई पिता रामकिशोर सा. देह

6 शिवदयाल पिता श्रीराम जाति किराड़ सा . देह

7 गोलू उर्फ रामदयरल पुत्र रूपचंद किराड़ सा. देह

( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा

3

4

5

0.004 39/2

0.381

0.004 0.385

39/3

0.004 39/4

0.405

0.004 0.283

39/5

0.208

0.004 39/6

1.056

0.018 245

0.060 0.174

246/3

0.013 0.628

244 8090

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2

8 मल्लू, दल्लू कल्लू पिता कुलपत जाति किराड़ सा. देह 9 सुखचंद पिता फत्या जाति किराड़ सा. देह

10 गेंदू पिता सखाराम जाति किराड़ सा. देह

11 भभीचंद मुन्नी पिता भदू जाति किराड़ सा. देह

12 रामदयाल कमला पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह

13 रामरति बेवा इठोबा देविलाल पिता इठोबा मनोज कमला उर्फ 14 तारा बेवा मिट्ठू नागोराव गोपाल फूला पिता मिट्ठू जाति किराड़ सा. देह

15 जोगीराम गोधी पिता सदू किराड़ सा. देह

16 कारो बेवा घुडू रामकिशोर प्रकाश शिवरती पिता घुडू नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. पचधार

17 सुरजलाल पिता गेंदू किराड़ सा देह

18 शिवकिशोर अनीता रेखा पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह 19 फत्तू पितमा सुक्या नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. देह

20 नंदकिशोर पिता मददती ईमला उर्फ विमला देवकी पिता मददती जाति किराड़ सा. देह खसरा नं.

कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.

3

4

5 243

0.417

0.010 242/1

0.178

0.010 241/1/1

0.375

0.009 241/1/4

0.377

0.014 241/1/5

0.376

0.012 241/2

0.375

0.015 258/2

0.400

0.015

241/1/2

0.375

0.032

241/1/3

0.376

0.008 258/1

0.109

0.008 261/4

0.405

0.047

261/6

2.185

0.090

261/7

2.117

0.113

260/3

0.687

0.018

260/2

0.688

0.042 भाग 1 ]

8091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

3

2

1

260/1 21 सुरजलाल, भूता उर्फ शास्त्री किशोरी अंजीरा पिता गेंदू ईश्वरी उर्फ प्रमिला कविता पिता अमरलाल कला बेवा अमरलाल किराड़ सा. देह

257/1 22 नत्थू व. बातू तारा सोमती पिता बाबू सा. देह

257/2 23 रामप्यारी पत्नि भभीचंद सा. देह

256/3 24 नामदेव पिता रामचरण किराड़ सा. देह

256/2 25 जीवनलाल पिता रामचरण किराड़ सा. देह

256/1 26 कैलाश लवलेश उर्फ लवकेश मुकेश पिता मुन्नालाल किराड़ सा. देह

286/10

27

286/6 वामन व. लाहनू जाति रज्झड़ पता सा. देह

286/9 28

286/11

मना बेवा रामराव पांडुरंग गोविंदराव भीमा मुन्नी सुनिता

286/8 29 सोना बेवा श्यामराव पुजू अजाबराव संजीव व. श्यामराव सुशिला पिता श्यामराव जाति रज्झड़ सा. देह

286/5 30 वासुदेव व. सम्पती कुन्बी सा.

286/4 देह

286/3 31 पूंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती कुन्बी सा. देह

286/2 झेंगो पिता भोम्या सा. देह 32

294/6 33 भीमराव उमराव व. श्यामराव कुन्बी सा. देह

294/4 दीपक व. उदेराम सा. देह 34

कुल अर्जित रकबा है.

कुल रकबा

5

4

0.015

0.648

0.006

0.203

0:006

0.202

0.009

0.380

0.009

0.380

0.009

0.497

0.020

0.202

0.014

0.061

0:020

0.081

0.023

0.595

0.034

0.405

0.030

0.364

0.024

0.405

0.020

0.466

0.097

1.113

0.020

0.020

0.026

0.026 [भाग 1 8092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

रकबा हे.

खसरा नं.

कुल अ

कुल रकबा

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

5

4

3

2

1

0.250

2.572

294/1

0.012

1.855

39/1

35 सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचन्द रामकला पिता अमरचन्द कमलू बेवा उदेराम चटर दीपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेराम अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजेराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेराम सा. देह

1.198

23.435

योग

1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

8093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 25 नवम्बर 2019 क्रमांक 12604 - भू-अर्जन -2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

भूमि का वर्णन:-

ग्राम:-

(क)

सुनेड़ी

(ख) तहसील:-

सरदारपुर

धार

(ग) जिला:-

लगभग क्षेत्रफल :-

(घ)

1.076 हेक्टर

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर मे

223

0.365

226

0.136

229

0.575

योगः-

1.076 हेक्टर

2. हेतु" सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- " बलकुण्डा सिंचाई योजना 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 8094

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

गृह ( सामान्य ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .-जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) के उपबंधों के अधीन बनाई गई जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8 ( iii ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि मध्यप्रदेश राज्य में भारत की जनगणना 2021 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 01 मई 2020 से 14 जून 2020 तक किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उषा परमार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, उपसचिव.

Bhopal , the 9th December 2019

No. F - 15-06-2019-दो ए (3).-In exercise of the powers conferred under Rule 8 ( iii ) of the Census Rules , 1990 framed under the provisions of the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) , the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2021 shall take place from 1st May 2020 to 14th June 2020 in the State of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , USHA PARMAR, Dy. Secy.

8095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .- नागरिकता ( नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्रों का जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिये , मध्यप्रदेश में घर- घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 मई, 2020 से 14 जून , 2020 की अवधि में किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, उपसचिव.

Bhopal , the 9th December 2019

No. F- 15-06-2019-दो ए (3) .-In pursuance of sub - rule (4) of Rule 3 of the Citizenship (Reg- istration of Citizens and Issue of National Identity Cards ) Rules , 2003 , the State Government hereby declares that the field work for updation of the Population Register and for house to house enumeration for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken from 1st May 2020 to 14th June 2020 in the State of Madhya Pradesh .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , USHA PARMAR, Dy. Secy .

8096

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2019

क्र. B- 5607- दो- 2-57-2009.- श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. ( एस. ए. ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 13 से 20 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. (एस. ए. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. ( एस. ए. ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. D - 7325- दो- 2-75-2018.- श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई . ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 14 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी . शर्मा , रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी . शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3426-दो- 2-32-2018 .- श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार (J- II ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार ( J- II ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( J - II ) , के पद पर कार्यरत रहते.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

क्र. A- 3434-दो-2-56-2016.-श्री पी. एन. सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03 इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3436- दो- 2-87-2018.-श्री दीपक बंसल , रजिस्ट्रार (न्यायिक -1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3455-दो-2-34-2017.- श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (आई एंड एल. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 5 अक्टूबर 2019 से 11 अक्टूबर 2019 तक के आकस्मिक/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.:A- 3457-दो- 2-59-2006.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19/03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

8097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

Jabalpur , the 13th November 2019 No.C-4746 . In partial modification to the Registry Notification No. C - 5019-1-7-3-18 (Part - I ) , dated 22October 2018 , it is hereby declared that 20th December 2019 ( Friday) Shall be a holiday for the High Court of Madhya Pradesh main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior alongwith their Registries . In lieu thereof 23rd November , 2019 (Saturday ) shall be a Court working day for the Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior .

Further the Registry Notification No. B- 5163-1-7-3- 18 (Part - I) , dated 15 October 2019 is modified to the extent that in place of 23rd November 2019 ( Saturday) which was declared as a working day for the High Court of Madhya Pradesh , Bench Indore in lieu of holiday declared on the next day of Anant Chaturdashi i . c . 13 September 2019 (Friday) , now 14th December, 2019 shall be a working day for the High Court of Madhya Pradesh , Bench Indore .

By order of Hon'ble the Chief Justice , RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2019

क्र. D- 6967-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस -ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गौड़ को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 217

अर्द्धवेतन अवकाश 83

योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश-- के एवज में नगद भुगतान 30 X 83 जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्र. D-6981-दो- 2-34-2018 .- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 8 से 11 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 6983- दो- 2-13-2019.- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6985-दो- 2-23-2014.-श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 3 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

8098

क्र. D- 6988- दो - 2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शांजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 6990-दो- 2-23-2018.- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्र. A-3347-दो- 2-105-17 .- श्री बी. एस. दीक्षित , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3349- दो- 2-34-18.- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. A- 3351-दो- 2-72-2018 .- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 30 सितम्बर 2017 से 29 सितम्बर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3354- दो- 2-129-2017.- डॉ. शिव कुमार मिश्र , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3356-दो- 2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3358-दो-2-28-2018 .- श्री आर. सी. वाष्र्णेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3360-दो- 2-86-2018.- श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. A- 3362-दो- 2-45-2019 .-श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

(1 ) दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छहः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 5676-दो-2-5-18.- श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B- 5678-दो- 2-89-2017.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 4833- दो-2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 06 से 08 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4836-दो-2-31-2018.- श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

(1) दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

(2) दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .

8099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4838-दो- 2-74-2017 .- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C-4840-दो-2-28-2019 .- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 15 से 19 जून 2019 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4843-दो-2-33-2015.- श्रीमती आशा गोधा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 7 से 11 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलत करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा गोधा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-4845-दो-2-64-2014.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 6 से 11 नवम्बर 2019 तक छहः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

8100

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. गुप्त , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4851-दो -2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 18 से 19 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4847-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4853-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़- ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. C-4849-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4859-दो- 2-47-2019.- श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 7164-दो-2-64-14.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7166-दो- 2-96-17.- श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

8101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. D-7168-दो-2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 7170- दो-2-66-2015.- श्री अशोक कुमार तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7172- दो- 2-71-2018 .- श्री श्यामाचरण उपाध्याय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2019

क्र. D- 7208-दो-2-62-2018 .- श्री ए. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधिके लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 7210-दो- 2-50-2011 .- श्री प्रदीप कुमार व्यास , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7212-दो- 2-37-2016.- श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 20 से 22 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रेश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D -7214-दो- 2-111-2017.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-( ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधिके लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D - 7216-दो- 3-32-2006 .- श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 7118- दो-2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. A- 3428-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

8102

क्र. A- 3430-दो-2-109-2017.- श्री डी. एन. मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3432-दो- 2-112-2017.- श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-4932-दो- 2-43-2017.- श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-4940- दो-2-19-2019 .- श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 7311-दो- 2-45-2018 .- श्री संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7313-दो-2-42-2014.-श्री आर. के. सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. D-7323- दो-2-43-2017.-श्री आर . के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -7331- दो - 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D-7333- दो -2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्र. B- 5766- दो - 2-50-18.-डॉ. रमेश कुमार साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-( ए ) 19- 03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B- 5768-दो-2-35-2018 .- श्री शंभु सिंह रघुवशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी भाग 1 ]

कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 5770- दो -2-115-2017.- श्री अंजनीनन्दन जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 5772- दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2019 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 5774-दो- 2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 4 से 15 नवम्बर 2019 तक बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित, किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 7476-दो- 2-23-2017.- श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

8103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 7478-दो -3-32-2006 .- श्री एस. एस . रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस . रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 7480-दो- 2-62-2014.- श्री एल. डी. बौरासी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 4 से 15 नवम्बर 2019 तक, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल . डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 7482- दो- 2-15-19.- श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित 8104

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

क्र. D - 7484- दो- 2-115-2017.- श्री अंजनीनन्दन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 1 से 2 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनन्दन जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनन्दन जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7486-दो-2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7488-दो- 2-18-2016.- श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 सितम्बर 2019का, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 12 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 16 अक्टूबर का तथा दिनांक 23 अक्टूबर 2019 का कुल पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jalbalpur , the 25th November 2019 No. 235 -CJ - II - 877.- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 01 dated 3rd January, 2019 of Shri Rambresh Yadav, the then Vth Additioal District Judge , Katni , ( presently under suspension with headquarters at Rewa) with immediate effect .

By order of the High Court, PRAMOD KUMAR AGRAWAL , Principal Registrar, (Vigilance) .

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR , 2020

Jabalpur, the 7th November 2019

No. B - 5502-1-7-3-2019 (Part - I ) . The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2020 prepared by the High Court is hereby published for general information:-

Name of Holidays (2)

Sr. No. (1)

1. New Year's Day

2. Mahashivratri

3. Holi Holidays

4. Gudi Padwa/ Chaitichand Dates as per Gregorian Calendar (3)

Days of Week (4) 01.01.2020

Wednesday 21.02.2020

Friday

09.03.2020

Monday 10.03.2020

Tuesday 11.03.2020

Wednesday 25.03.2020

Wednesday 8105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(1)

(2)

5. Ramnavmi

6. Mahaveer Jayanti

7. Good Friday

8. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi 9. Buddh Purnima

10. Id - Ul - Fitar

11. Id - Ul -Zuha

12. Raksha Bandhan

13. Janmashtmi

14. Ganesh Chaturthi

15. Sarv Pitra Moksha Amavasya 16. Gandhi Jayanti

Mahaastmi 17. Mahanavmi/ Dussehra (25-10-2020 Sunday)

18. Id - milad un -Nabi

19. Deepawali

(14-11-2020 Saturday) 20. Gurunanak Jayanti

21. Christmas Day

Total : 21 Days

(3)

(4)

02.04.2020

Thursday 06.04.2020

Monday 10.04.2020 Friday

14.04.2020

Tuesday 07.05.2020 Thursday 25.05.2020

Monday 01.08.2020

Saturday 03.08.2020 Monday 12.08.2020

Wednesday 22.08.2020

Saturday 17.09.2020

Thursday 02.10.2020

Friday

24.10.2020

Saturday 26.10.2020

Monday 27.10.2020

Tuesday 28.10.2020

Wednesda 29.10.2020

Thursday 30.10.2020

Friday

12.11.2020.

Thursday 13.11.2020

Friday

16.11.2020

Monday 30.11.2020

Monday 25.12.2020

Friday 8106

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

30

31

29

26 27

24

30

25

28

27

29

27

23

26

24

25

19

20

2128

20

18

2128

19

17

16

21 2022232425

13

13

15(2229

9 10

14

11 F

13

DECEMBER

AUGUST

APRIL

8

916

815

②

1118

(10 34567

31

6789012

234

12345

30

28

29

27 29

2630

31

3033 31

29

24

23 2425 26 2728

22 25

22

28

27

26

19

2330

20 21 22 23 24 25

19

17

16

15

19

17

21

NOVEMBER

JULY

MARCH

9

916

11 14

12

11

14

10

12

13

13

23

10

2345678

13

1118

10

567890

1234

29

28

234567 234567

25

29

30

26

26 28

27

28

(30)

(23

18

20

2223 24 25 26 2

21

19 20 21 22 23 24

(21

(16)

16 18

1219

17

111825

15

101724

12

2027

14

OCTOBER

FEBRUARY

JUNE

FORTHEYEAR2020

13 234

7

8152229

(2 234567

1

890123

23

45678910

123456

29

30

30

29

30

28

28

25

27

27

28

29

26

31

26

27

24

20

26

21 22 23 24 25 2

17 18 19 20 21 22 23 18

19 20122232425

14

14 15

11

Σ

13

13

16 18 10

12

SEPTEMBER

MAY

JANUARY

23456

6 916

815

6

7

8 9

5

6

4

7 8 9

12

11

⑤

11

10

TENTATIVECALENDAROFSUBORDINATECOURTOFTHESTATEOFMADHYAPRADESH

2 4 5

31017

2

1

1

Vacation

313

Sundays&Holidays

ClosedSaturday

234

Days

WED.

MON.

Days MON.

THU.

WED.

Days

THU.

SAT.

WED.

MON.

SAT.

SUN.

TUE.

TUE.

SUN.

THU.

SUN.

SAT.

TUE.

FRI.

FRI.

FRI.

Δ 8107 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019

NOTES:-

1. Republic Day dated 26.01.2020 , Moharrum dated 30.08.2020 , falls on Sunday & Independence Day dated 15.08.2020 , fall on closed Saturday , therefore these holidays are not declared separately .

2. Saturdays falling on 18th January , 15th February, 21st March , 18th April , 16th May, 20th June, 18th July , 15th August , 19th September , 17th October , 21st November , 19th December will be closed Saturdays for Subordinate Court .

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 18th May 2020 to 12th June, 2020 and Winter Vacation from 23rd December 2020 to 31st December , 2020.

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

6. The holidays in respect of Id - ul- Fitar , Id - ul - Zuha, Moharrum and Id-milad un- Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon .

RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-12-13.50.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-12-13.50.Ordinary.