ध्य प्रदे श
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 50]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 22, शक 1941
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019
क्र. एफ 1 ( ए) -252-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित लक्षदीप समूह की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री के. एन. तिवारी स्वयं 2. श्रीमती अलका तिवारी पत्नी
8007
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे का चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/ भर्ती) पु.मु. द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया. जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन . तिवारी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक ( चयन / भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. एन. तिवारी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
8008
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019
(5) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 176-1997- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे-95 , पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 11 से 23 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 09-10 नवम्बर 2019 व 24 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2019 (2 ) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर. एस. डहेरिया, भाप्रसे, पुलिस उप महानिरीक्षक , बालाघाट रेन्ज, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक , बालाघाट जोन, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ-1 (ए)28-2016- ब- 2 - दो. राज्य शासन, द्वारा श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले जौबरी (सिक्किम) की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सांई कृष्ण एस . थोटा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 (ए ) 66-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03 एवं 09-10 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. एफ-1 ( ए) 72-2017 - ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 18 सितम्बर से 16 दिसम्बर 2019 तक, नब्बे दिवस मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एल . छारी , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
(4) श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी: स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. एफ -1 ( ए) 185-1991- ब- 2- दो. - राज्य शासन , द्वारा श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 15 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09-10 नवम्बर 2019 व 16-17 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक (एस.सी.आर.बी. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( रा.अ.अ.ब्यूरो ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019
क्र. एफ-1 (ए) 14-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस , उज्जैन को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 18 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अंतर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित चेन्नई, पोर्टब्लेयर की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह
1. स्वयं पत्नी 2. श्रीमती राशि सिंह
पुत्री 3. कु. कृति सिंह
पुत्री 4. कु. स्तुति सिंह
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह , भापुसे का चालू कार्य सेनानी, 32 वीं वाहिनी , विसबल , उज्जैन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, पीटीएस , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019
क्र. एफ -1 ( ए ) 101-2008- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 2 से 11 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित कन्याकुमारी (तमिलनाडू) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
2. श्रीमती अनूजा सिंह पत्नी 3. श्री मोहित सिंह
पुत्र
पुत्री 4. कु. पल्लवी सिंह
( 2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्री पी . एस . उइके , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जानें के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. एफ-1 ( ए) 157-1993-ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री जी. जनार्दन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर को दिनांक 25 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 नम्बर 2019 व 08 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री जी. जनार्दन, भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेकराज सिंह, भापुसे, उप निदेशक/पुलिस अधीक्षक, जेएनपीए, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जी. जनार्दन, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्तं कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी . जनार्दन उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2019
क्र. एफ - 1-71-2019- ब- 2- दो - राज्य शासन , एतद्वारा, श्री मुकेश जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( सुरक्षा एवं समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर/इण्डोनेशिया भ्रमण हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश जैन , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अति. पुलिस महानिदेशक , ( सुरक्षा एवं समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मुकेश जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2019
फा. क्र. 6393-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 129) .- राज्य शासन, सुश्री शबाना खान पुत्री श्री मो. खलील खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) केपदपर, दो वर्षकी परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2जनवरी 1988 है.
फा. क्र. 6387-2019- इक्कीस- ब (एक) ( मेरिट क्रमांक 132 ) .- राज्य शासन, सुश्री सोनम डेहरिया पुत्री श्री जगन्नाथ डेहरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 जनवरी 1992 है.
फा. क्र. 6359-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 138 ) .- राज्य शासन, सुश्री अंकिता प्लास पुत्री श्री राजकुमार प्लास को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला नीमच ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2 सितम्बर 1989 है.
8011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019
फा. क्र. 5652-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 83 ).- राज्यशासन, सुश्री नेहा प्रजापति पुत्री श्री मिर्रा कुम्हार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर 1993 है.
फा. क्र. 6409-2019- इक्कीस- ब (एक) (मेरिट क्रमांक 92 ) .- राज्यशासन, श्री बृजेश कुमार राजपूत पुत्र श्री सिरनाम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1990 है.
फा. क्र. 6331-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 118 ) .- राज्य शासन , श्री शुभाँषु ताम्रकार पुत्र स्व. श्री शिवकुमार ताम्रकार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1995 है.
फा. क्र. 6419-2019- इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 119 ) .- राज्य शासन, श्रीमती नूतन रावते पत्नी श्री कुंभराज रावते को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 फरवरी 1981 है.
फा. क्र. 6456-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 157) .- राज्य शासन , श्री विवेक माल पुत्र श्री फ्रांसिस माल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 22मार्च 1988 है.
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019
फा. क्र. 6464-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 60) .- राज्य शासन, श्री विशद गुप्ता पुत्र श्री अतुल कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला गाज़ियाबाद ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर 1994 है.
फा. क्र. 6325-2019-इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 73 ) .- राज्यशासन, श्री निखिल सिंघई पुत्र श्री दिनेश सिंघई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 1 मार्च 1994 है.
फा. क्र. 6503-2019- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्रमांक 102 ) .- राज्य शासन , सुश्री दिशा यादव पुत्री श्री यशबीर सिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 30मार्च 1995 है.
8012
फा. क्र. 1-2019 - इक्कीस ब (एक) ( मेरिट क्रमांक 103 ).- राज्य शासन, सुश्री नीलम खटाना पुत्री श्री सिद्धनाथ सिंह खटाना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10जून 1990 है.
फा. क्र. 6501-2019 - इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 110 ) .- राज्यशासन, श्री अनिरूद्ध कुमार उचाडिया पुत्र श्री रितुराज बसंत कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश )है. उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1992 है.
फा. क्र. 6423-2019-इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 122 ) .- राज्य शासन, श्री सुधि रंजन बागरी पुत्र श्री राजमणि बागरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 फरवरी 1996 है.
फा. क्र. 6602-2019- इक्कीस- ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 125) .- राज्यशासन, सुश्री श्वेता चौहान पुत्री श्री संतोष चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-447701में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 31 मार्च 1996 है.
फा. क्र. 6498-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 127 ) .- राज्य शासन , श्री भरत दीप चौरसिया पुत्र स्व. श्री अरूण कुमार चौरसिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थीका गृह जिला छतरपुर( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जून 1989 है.
फा. क्र. 6554-2019-इक्कीस - ब (एक) ( मेरिट क्रमांक 128 ) .- राज्यशासन, सुश्री उर्वशी यादव पुत्री श्री किशोर यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 जनवरी 1992 है.
फा. क्र. 6565-2019 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 130).- राज्य शासन, सुश्री राजेश्वरी जर्मन पुत्री श्री हरेसिंह जर्मन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) केपदपर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1996 है.
फा. क्र. 6390-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 140 ) .- राज्यशासन, श्री राहुल डोंगरे पुत्र श्री श्याम देव डोंगरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 14 नवम्बर 1987 है.
फा. क्र. 6466-2019- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 150 ) .- राज्य शासन, सुश्री सुरभि सिंह सुमन पुत्री श्री चन्द्र पाल सिंह सुमन कोमध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) केपद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 11 अगस्त 1983 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
8013
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2019
अधि. क्र. 30-एफ-1-36-2019-अठारह- 3.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिका परिषद् आष्टा , जिला सीहोर में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-
जिले का नाम
क्र.
स. क्र.
क्र. नगरपालिका परिषद्
का नाम
(2)
(3)
(4)
(5)
नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता (6)
(1)
1
1
सीहोर
1
आष्टा
श्री प्रदीप जैन पिता स्व. श्री बाबूलाल जैन , पता- प्रगति गली, आष्टा, जिला सीहोर.
2
श्री शैलेष राठौर पिता श्री हुकुमचंद राठौर, पता- बुधवारा , आष्टा, जिला सीहोर.
3 श्री नोशे खॉ पिता श्री दिलावर खॉ, पता- पुलिस चौकी के पीछे , सिकन्दर बाजार , आष्टा, जिला सीहोर.
4 श्रीमती रेखा बनवट पति श्री राजेश बनवट, पता-मानस भवन के सामने, गंज आष्टा, जिला-सीहोर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम , उपसचिव.
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019
क्र. एफ-5-43-2019-1- पचपन. मध्यप्रदेश सह - चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 1 सन् 2001 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000 - पचपन- एम.ई. , दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है:-
संशोधन
मध्यप्रदेश सह- चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2002 में अधिसूचना को अनुसूची में स. क्र. 30 पर संशोधन उपरान्त निम्नानुसार पढ़ा जावे, अर्थात्:-
" 30. पी. जी. डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नालॉजी " .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
8014
[ भाग 1 F. No. 5-43-2019-1 - LV . In exercise of the power conferred by Section 49 of the Madhya Pradesh Sah -Chikitsiy Parishad Adhiniyam , 2000 (No. 1 of 2001 ) , the State Government here by makes the following amendment it the schedule of the said published vide this Department's Notification No. 5-69-2000- LV-ME- 1 , dated 30th October 2002 , namely :-
AMENDMENT
Notification to serial number 30 in the Schedule of Madhya Pradesh Para Medical Council Act, 2009 should be read as follows after the amendment , i.e.
"30. PG Diploma in Perfusion Technology " .
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019 डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् का चुनाव
क्र. एफ- 2-32-2019- पचपन- 1.- डेंटल काउंसिल ( चुनाव ) नियमन, 1952 के उपनियम 10( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान के तहत डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) की चुनाव प्रक्रिया से डॉ. सुरेन्द्र अग्रवाल , पंजीयन क्रमांक ए-475 ने अपना नामांकन पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2019 को वापिस लिया है.
Madhya Pradesh Dental Council election under Section 3 (a) of the Dentists Act, 1948 No. F.2-32-2019 - LV - 1.- Under the provision of sub - rule 10 (2) of the Dental Council (Election) Regulations 1952, Dr. Surendra Agrawal , registration No. A-475 has withdrawn his candidature from the election under Section 3 (a) of the Dentists Act , 1948 .
डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् का चुनाव
क्र. एफ- 2-32-2019- पचपन- 1.-डेंटल काउंसिल ( चुनाव ) नियमन , 1952 के उपनियम 11 (2 ) में उल्लेखित प्रावधान के तहत डेंटिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 3 ( a ) के अन्तर्गत राज्य दंत रजिस्टर भाग ए में पंजीकृत एक दंत चिकित्सक को भारतीय दंत परिषद् में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में भेजने हेतु दिनांक 12 दिसम्बर 2019 को सम्पन्न होने वाले चुनाव में निम्नलिखित दंत चिकित्सक अधिकृत उम्मीदवार होंगे.
पता
पंजीयन क्रमांक
(2) दंत चिकित्सक का नाम
(3)
(4)
अनुक्रमांक (1)
A- 1148
1
डॉ. चन्द्रेश शुक्ला
3ए, साकेत नगर, दुर्गा माता मंदिर के पास , बी.एस.एस. कॉलेज रोड, भोपाल (म. प्र. ) .
A-276
2
डॉ. देशराज जैन
125, शांति निकेतन कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर ( म. प्र. ) .
Madhya Pradesh Dental Council election under Section 3 (a) of the Dentists Act, 1948 No. F.2-32-2019 - LV - 1.- Under the provision of sub - rule 11 (2) of the Dental Council (Election) Regulations 1952, the following dentists registered in Part A will be the authorized candidates for contesting election for one member for Dental Council of India scheduled to be held on 12th December 2019 under Section 3 (a) of the Dentists Act , 1948 :-
Address (4)
Name of the Dentist (2)
Registration No.
(3)
S. No. (1)
A- 1148
1
Dr. Chandresh Kumar Shukla
3A- Saket Nagar, Near Durga Mata Mandir , BSS College Road , Bhopal (M. P.) .
A-276
2
Dr. Deshraj Jain
125 , Shanti Niketan Colony, Near Bombay Hospital, Indore (M. P. )
'मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोमेश मिश्र , उपसचिव.
8015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2019
क्र. एफ. 1-5-2019 - सात- शा . 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में , एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राजगढ़ जिले की तहसील जीरापुर तहसील से नवीन तहसील माचलपुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कालॅम ( 4 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-
प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तावित परिवर्तन
अनुसूची
प्रस्तावित परिवर्तन
क्र.
के पश्चात् तहसील के पश्चात्
अभियुक्तियां
के पश्चात् तहसील
में समाविष्ट किये
तहसील एवं का नाम में सम्मिलित किये
जाने वाले या
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील कीसीमाएं
गये क्षेत्रों के विवरण
उसके मुख्यालय विद्यमान तहसील तथा उसका उससे अपवर्जित
का नाम मुख्यालय किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण
(4) (1) (2)
(3)
1.
वर्तमान तहसील
जीरापुर के राजस्व
जीरापुर मुख्यालय जीरापुर
जीरापुर मुख्यालय जीरापुर तक, कुल पटवारी हल्के
निरीक्षक मण्डल माचलपुर के पटवारी हल्काक्रमांक 1 से 49 49तथा कुल ग्राम 122 अपवर्जित होंगे.
2.
(5)
(6)
(7) 1. उत्तर में तहसील माचलपुर
2. दक्षिण में तहसील खिलचीपुर.
3. पश्चिम में तहसील सुसनेर
जिला आगर मालवा.
4. पूर्व में तहसील खिलचीपुरं
तहसील जीरापुर में राजस्व निरीक्षक मण्डल जीरापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 50 से 89 तक, कुल पटवारी हल्के49 तथा 100 ग्राम समाविष्ट होंगे.
वर्तमान तहसील जीरापुर के
माचलपुर 5. उत्तर में तहसील खानपुरा राजस्थान .
राजस्व निरीक्षक मण्डल
मुख्यालय
माचलपुर 6. दक्षिण में तहसील जीरापुर
7. पश्चिम में तहसील सुसनेर .
जिला आगर मालवा.
8. पूर्व में तहसील खिलचीपुर
माचलपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 49 तक, कुल 49 पटवारी हल्के तथा कुल 122 ग्राम समाविष्ट होंगे.
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. व्ही. रश्मि, अपर सचिव.
[ भाग 1 8016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019 क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे. आर. राजराजेश्वरी - 2019-20-850
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कयं नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2019-20 हेतु राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि. , मोहपानी, गाडरवारा , जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -
ग्रामों की संख्या
कय केन्द्र
क.
जिला/ तहसील
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
53
5170 1
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/ गाडरवाड़ा
5170
53
कुल
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
मुकेश कुमार शुक्ल, गन्ना आयुक्त.
8017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
46000
22000 78000
15000
58000
40000
86500 50500
40000
31500
82500
82000
16000 47500
69500
24000
19500 65500
82500.
26500 85500
31500
120001
45585
40500
22000 17000
39000
236000
188500
12151500
Total Production
44
30
92
80
80 32
63
95
63
164
156
101
39
173
53
116
78
44
165
48
81 91 24
139
377
472
171
243
165 131
TotalCane Areain (Hect)
2700 7200
5040
4860
6120
3600
9720
1800
7020
2520
1800
10620
6120
360
3060
2520
3600
11880
11340
1980
7020
10440
1800
6120
21601
10080
14940
18720
20520
36540
-9360
4680
Season-2019-2020
Prod.
Jadi
40
15
59
66
28 54
27
7
14
39
10
20
4
63 34
10
34 521 56
83
20
11 121
39
104
203 164
CaneArea in(Hect)
960
720
8400
1920
4200
4920
4800
6960
6480
5880
4320
3600
3120
1440
2160
2880
1680
0120
2160
6600
840
6000
120
1440
3240
6240
2280
1200
1320
3960
3000
17040
13560
Prod.
6
Tiri
70 16
12
49 41 30 54
35 40
24
36
58
12
52
26
14
18 50
55
18
54
19
33
11
10
25
142
113
Page1 CaneArea in(Hect)
4200 1600
7200
8001 8200
6000
2600
3800
4400
4000
9600
5000
3000
-2400
6000
3600
2400
4400
4600
4400
-5000
1400 10400
6400
11600
17800 11000 2000 0001
2540400
10005
~460 600
Prod.
48
8
4 36
448800
13
52
21
30
25
22
19
Ropa
23
18
25
41
12
15
20
58
30
22 89 25 55
22
23 32
127
100
12 CaneArea in(Hect)
44 14 37
38
24
79
64
92 18
43 65
99
22
23
113
17
90
20
93
27
191
34.
3
22
82
139
37 22
253
40 15 Noof Farmer
121
17
13
11
21
14
13
15 14 9
17 20
16
13 19
19
17
12
17
10
18
Distance
1
16
25
9 18
11 16
19
26.
16
10
VillageName
MAGARMOHA
KANARGAON
DEHALWADA
MEGEGAWAKALAN
BHUTKHEDA
SEEREGAON
THALWADA
DHURSARA
KATHOTIYA
MANEGAON GHORPUR GOLGAONKHURD
GOLGAONKALAN
MOHPANI
PIPARIYA BAREILLY
DIGHORI
SUDRAS
IMALIYA
SUDRASKHERI
214BHAIVIKA
DHANA
240HAMADA
111
102MEHEGAWAKHURD
104
206
106
105
201
101
202
212CHARGAONKALAN
110
107
203
103
205
Vill Code
302JADEGAON
109
213UKASGHAT
211
304KLONI
215BAGLAI
301SINGHPUR
303SHARHA
306DEVRI
310
305
14204
17208
31308 S.No
18209
7 8
12
21
22
13
5
19 20
15
16
15
20
11
23
32
26
و 10
28
27
25
24
29 8018
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
500
500
500
4500
8000
000
5500
9000
16000
90000
48000 65000 18500
45500
43500
29000
11000
15500
$500
15000
79000
8000
7500
68500
13000
45500
171000
36500 500€
34500
10000
2200 000
98500
223500
3750 7500
Total Production
259500 او
58
11 37
22
44
31
18
32
30
91 87
96
73
26
69
91
130
16
96
180
342
75
20
15
158
447
137 197
6296रामदेवकक
609 राजमर्नश्वरीशुगर(प्र
519
68153407500 TotalCane Areain (Hect)
360
360
540
960
=6206 3600
1980
6660
7380
2160 9180
1260
900
2880 6660
9180
3240
1980
1440
1800
14220
5220
5040 5400 1800
3240
1080 6480
11880
12240
40320
2196
Season-2019-2020
Prod.
40140
:445680
485820 Jadi
2
3
2
8
6
5
79
66 41
20
11
11
12 51
37 37
10 16
51
29
68
18
18
30
36
10
28
122
224
2476
223
2699 CaneArea in(Hect)
5170
480
120
720
240
960
840
240
120
3840
5760
2400
4200
3240
1560
120 40
6360
5640
1320
1680
1080 6000
3600
3240 1080
3600
3360 3600
9000
12600
10440
Prod.
23520 1595 60 1
7
8
4 6
2
9
1
9
48 32 11
14
20
47
35
53
27
13
30
50
30
28
30
87
75
27
105
1967
196
2163 Tiri CaneArea in(Hect)
800
1000.
800
800
4600
4600
800
6400
3600
2000
1600
8800
2400 1800
2600
7200
2400
6400
1200
5000 2000
3800
1800
6200
4000
1800
23000
27200
10800
Asstt.Dingetor Cane
370600
Prod.
390200 4
4
9
8
4
6
4
5
9
او
44
12
18
12 23
32
10
54
489600
19
25 10
23
32
36
13 20
31
136
115
1853
9819600
1951 Ropa CaneArea in(Hect)
4
56
74 6
89 36
16
46
8
171
38
53
35
19
8
12
6
2
15 27
22
47
29
91
119
80
33
254
115
33
3525
153
3678 Noof Farmer
10
14
31
1
20
20
12
18
8
18 30
31
3
33
18
3
12 9
3
9
25
10
5
8 15
13
8
Distance
VillageName
DONGARGAON
OutZone
GHAGHRAULA
SESHADAWAR
TENDUKHEDA
SUKHAKHAIRI ZoneTotal
RATIKARAR
PUWARIYA
DANGAHA
PREMPUR
BABAKUDI
HERAPUR
DONGRAKHОН
GANGAI
KUDARI
GrandTotal-> 408PAPRA
412
504UKARI
404RAIPUR
406KHALA
506
507
502MAU
414
508
402CHENAKACHAR
505KIRAHΚΟΤΑ
510
Vill Code
503KOTHIYA
410CHORBARHETA
411 413 501
509
407CHANDANKHEDA
511PATKUHI
312CHARGAONKHURD
512INONIYA
415
401 403BADARBARU
409
405CHICHLI
314MALANWADA
33311
44
S.No
60
58
39
53 54
52
61
62
36
-45
42
50
56
40
57 59
41
47
43
34 37
46 49 51
55
55
48
38 8019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019 क्र. 7135- वि.यो.-नग्रानि-2019
इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है -
1. आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर
2. कलेक्टर इन्दौर, जिला इन्दौर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण.
अध्याय 6
1. 6.7.2 आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/ अपार्टमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-35- बत्तीय-1 दिनांक 15/07/2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23/12/2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र पर लागू होगा । आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 6.02 से नियंत्रित होंगे ।
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।
6.7.2 म.प्र. शासन, नगरीय विकास एंव आवास विभाग , मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-23 / 35/07/32-1 दिनांक 15/10/2019 अनुसार निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे । 2 6.11.4 फ्लेटेड फेक्ट्रीज
अधिकतम निर्मित क्षेत्र तथा एफ.ए.आर. क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 1: 1.5 रहेंगे ।
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।
6.11.4 - विलोपित [ भाग 1 8020
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
3 6.15.2 क्षेत्रीय / नगर उद्यान
क्षेत्रीय / नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी ।
उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1 :0.05 होगा ।
उपरोक्त गतिविधियां ऐसे क्षेत्रीय / नगर उद्यानों में ही मान्य होगी , जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी ।
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।
6.15.2 क्षेत्रीय / नगर उद्यान
क्षेत्रीय / नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी ।
उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1: 0.05 होगा ।
उपरोक्त गतिविधियां (सारणी 6.22 में दर्शित कॉलम 1 के सरल कमांक 9, 30, 72, 75, 83, 84, 98, 99, 100, 101 , 103 , 104, 105, तथा 108 को छोड़कर ) ऐसे क्षेत्रीय / नगर उद्यानों में ही मान्य होगी , जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी ।
4 6.20.3 अन्य गतिविधियों हेतु नियमन
(ब) मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम/ बारात घर/ सामुदायिक भवन 6.20.4
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है । (ब) मांगलिक भवन/ कल्याण मंडपम/ बारात घर
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है । 8021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 7145- वि.यो.-नग्रानि-2019
ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1. आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर
कलेक्टर ग्वालियर, जिला ग्वालियर 2.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर म.प्र.
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
क. विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना हैं एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण
1
अध्याय-5
5.3.14 नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों की विकास अनुमति हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किये जावेंगे । आवासीय भू- खण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्र 2.0 हेक्टेयर, समूह आवासीय योजना हेतु 0.10 हेक्टयर मान्य होगा । यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है ।
उपरोक्त निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :
1 अध्याय-5
5.3.14 विलोपित
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
स्वतंत्र कुमार सिंह , संचालक.
[भाग 1 8022
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2019 क्र. 37-अ-82-17-18-9309
:
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक -763/ PS - MS / MPPCB/ SEAC/Tor - RVP ( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1) परियोजना का नाम
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर मायनर नहर निर्माण (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
केसली
2. तहसील
3. ग्राम
मदनपुर
21
4. पट.ह.नं.-
2.200 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार स. क्र.
स्वामित्वका प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
2
3
1
6
7
4
5
1
0.020
भूमिस्वामी
15 0.760
हरिशंकर, रमेशकुमार , नर्मदाप्रसाद, महेशप्रसाद , विष्णुप्रसाद पिता मानकलाल, रामरानी वेवा मानकलाल साकिन समनापुर
2
1.610
0.170
18/6
भूमिस्वामी
रामप्रसाद पिता दोलत सींग साकिन समनापुर
3
0.500
0.060
भूमिस्वामी 78/2
भागीरथ वल्द रामा, रामवती पति भागीरथ साकिन देह अहस्तांतरणीय
1.000
97/2
0.160
भूमिस्वामी
अजय सिंह पिता श्रीसिंह साकिन समनापुर
4
0.410
99
0.030
भूमिस्वामी
5
1.210
0.120
भूमिस्वामी 101/2
रगराज, मनोहर , हाकम , लखन, राजू, प्रताप पिता खिलान, भागवती, सविता पुत्री खिलान साकिन समनापुर
6
173 0.950
0.030
भूमिस्वामी
कमलेशरानी जोजे बद्रीप्रसाद साकिन समनापुर
7
1.130
0.070
भूमिस्वामी
परशुराम, मोहन पिता शिवप्रसाद साकिन डोमा
180/1
8 लक्ष्मन सिंह वल्द वंशी साकिन डोमा
0.080
भूमिस्वामी 180/2 1.140
9
0.320
0.070
भूमिस्वामी
तुलसीराम प्रताप पिता रतनसीग साकिन डोमा
185/4
10
भूमिस्वामी
1.550
0.050
185/8
हरगोविन्द वल्द बहादुर साकिन डोमा
11
3.910
0.160
75/1
भूमिस्वामी
अर्जुन सींग पिता पूरनसींग , शीलारानी वेवा रामप्रसाद साकिन समनापुर 8023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
12
0.800
0.050
75/3
भूमिस्वामी
राजेश, राकेश पिता कैलाश प्रसाद, ऊषा, अर्चना, साधना, आराधना पुत्री कैलाश प्रसाद, नन्हीबाई वेवा कैलाश प्रसाद साकिन केसली
13
120 0.640
0.060
भूमिस्वामी
सरोज, कल्लो, भूरी, पप्पी पुत्री उमराई साकिन मुरई मुन्ना, मर्दन , शंकर, भगवानसींग, छुट्टन पिता उमराई,
14
0.860
122/2
0.100
भूमिस्वामी
भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला
125/1 2.600
0.070 15 बखतसींग वल्द खूबसींग साकिन बेरसला
भूमिस्वामी
124 1.460
0.180 16 उमराव पिता भबूसींग साकिन रामखेड़ी
2.650
123
भूमिस्वामी
0.240 17
162 2.610
भूमिस्वामी
0.140 छोटेलाल , भैयाजी, हीरालाल, प्रभूसिंह पिता सिंग्राम, खूबसींग वल्द टुण्डे साकिन डोमा
18
163 1.870
भूमिस्वामी
0.140 शिवदयाल पिता खूबसींग, रामगोपाल , रामदेवी नाबालिग पिता अशोक कुमार वली व खुद माँ सरोजरानी वेवा अशोक कुमार साकिन डोमा
19
175
0.090 बलराम पिता नन्हेलाल साकिन समनापुर
0.850
भूमिस्वामी
20
0.620
121
0.110
भूमिस्वामी
रामकिशोर, रामचरन पिता रतन, देवीसींग रमेश, छोटेभाई पिता भोला, झामसींग नाबालिग पिता भोला वली माँ व खुद सरोजरानी वेवा भोला, रजनी पुत्री भोला साकिन देह
योगः-
2.200
29.45
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक. 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की-भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 8024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
[भाग 1 क्र. 07-अ-82-17-18-9579
सागर, दिनांक 20 नवम्बर 2019
:
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक (22.11.2017 एवं एक साल की समयवधि विस्तारित दिनांक 02.03.2019) से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं उस स्थिति स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
(1) परियोजना का नाम:-
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण:-
सागर
1. जिला
राहतगढ
2. तहसील
सेमरामेडा
3. ग्राम
28
4. पटवारी हल्का नं.
हेक्टेयर
109.500
5. अर्जनीय भूमि का रकवा
::अनुसूची -01:
स.क्र.
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा क्र.
भूमि पर स्थित परिसंम्पत्ति
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. मे .)
क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.मे.)
निरंक
0.800
0.800
भूमि स्वामी
1
2/2
खित्ता उर्फ कलू करन पिता खित्ता उर्फ कन्छेदी मुलाबाई पुत्री खित्ता उर्फ कन्छेदी श्रीबाई पुत्री खित्ता उर्फ कंछेदी सा देह
0.700
0.700
3
भूमिस्वामी
2 शोभाराम वल्द घूमन सा देह
जामुन 3 अमरूद 18 बेरी 1
बैरी 5 रामनारायण वल्द चंद्रशेखर सा देह
3
5
0.810
भूमिस्वामी
0.810
निरंक
7
0.050
0.050
भूमि स्वामी
निरंक 4 शंभू दयाल रामनारायण पिता चंद्रशेखर साकिन राहतगढ
9
0.350
0.350
भूमिस्वामी
निरंक
11
0.040
0.040
भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी 13
0.020
0.020
निरंक
0.020
14
0.020
भूमिस्वामी
निरंक
10
0.140
हरज्ञान पिता परमसुख साकिन देह
0.140
भूमिस्वामी
5
बैरी 2
0.120
0.120
6
12
भूमि स्वामी
प्रकाश राजेश पिता भददा अनीता , कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई बेवा भद्दा बेवा साकिन देह
बैरी 1 छेवला
17
0.060
0.060
भूमि स्वामी
7
3 रम्मा पिता कलवा करन पिता कन्छेदी मुला श्रीबाई पुत्री कन्छेदी प्रकाश राजेश पिता भद्दा अनीता कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई बेवा भद्दा साकिन देह
निरंक
59
भूमिस्वामी
1.910
1.910 8025 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
निरंक
0.050
19 0.050
भूमि स्वामी
8
1.620
1.620
भूमि स्वामी 20/1
हरविन्द्र राजेश पिता तुलसीराम, मीरा , प्रीति, पुत्री तुलसाराम रोहन, धनराज, पिता अमोल राजा बेटी बेबा अमोल साकिन देह
अमरूद 2 बेरी 2 करोद1
नलकूप 1
0.400
0.400
नलकूप 1
भूमिस्वामी 20/2
9 राजेश पिता तुलसीराम साकिन देह
23
0.680
0.680
नलकूप 1
भूमि स्वामी
10 नबाव वल्द जलील , रहीश, शहील, कलीम, वसीम, इकराम, समीर वल्द जलील अहमद सा. राहतगढ शाहजहाँ सायर बी फिरोज बी जसमीन पुत्रिया जलील अहमद सा. देह राहतगढ
निरंक
0.080
0.080
भूमिस्वामी 24/1
11 कालेखां पिता दरसे खा साकिन राहतगढ
निरंक
0.100
0.100
28/1
भूमिस्वामी
निरंक
0.240
0.240
भूमिस्वामी 29/1
0.050
0.050
नलकूप 1
भूमिस्वामी 30/1
0.150
0.150
निरंक
भूमि स्वामी 24/2
12 हकीमन बी पति कालेखां साकिन राहतगढ
निरंक
0.600
0.600
भूमिस्वामी 28/2
निरंक
0.800
0.800
29/2
भूमिस्वामी
निरंक
0.150
0.150
30/2
भूमि स्वामी
26
0.500
0.500
भूमि स्वामी
13
नलकूप 1 कुआ 1
33
1.040
1.040
भूमि स्वामी
घासीराम, अमरचंद , हल्के, कन्छेदी, खिलान , रम्मू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल, राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम, राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह
अमरूद 10 बेरी 1 आम2 जामुन मौसवी 1 रूसल्ला 1 बेल 2 कुआ
1
45
0.090
0.090
नलकुप 1
भूमि स्वामी
निरंक
0.110
0.110
51
भूमिस्वामी
117 0.100
0.100
भूमिस्वामी
अमरूद 1 नीबू
निरंक
27
0.380
भूमिस्वामी
0.380
14 हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह
36
0.750
0.750
कुआ 1
भूमिस्वामी
निरंक
52
0.070
0.070
भूमिस्वामी
निरंक
116 0.010
0.010
भूमिस्वामी
निरंक
32
0.120
0.120
भूमि स्वामी
15 प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ परसादी पिता मनमोहन सा देह
भूमिस्वामी 35
0.770
0.770
कुआ 1
निरंक
37
भूमिस्वामी
0.260
0.260
निरंक
0.110
0.110
भूमिस्वामी 46
निरंक
0.030
0.030
112
भूमिस्वामी 8026
16 दरयाव सिंह पिता किशनसींग यादव साकिन देह 17 प्रेमसींग पिता बाबूलाल सा देह
18 सूरतसींग बल्द रामलाल साकिन मुडिया मेडा 19 वाहिद शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ मुन्ना शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ 20
चंद्रवती पति रामदयाल साकिन देह
21
संतोष पिता मुरलीधर साकिन देह
22
सदारानी पत्नि हरप्रसाद निवासी तेदूडाबर 23
फैयाद वल्द मुहम्मद सुलेमान साकिन राहतगढ 24
25 नंदराम रामलाल इंद्रपाल पिता गया साकिन देह 26 सहादत खां वल्द बाबू खां साकिन देह रामसेवक वल्द गया साकिन देह
27
28 अमजद हसन वल्द नसीरूक हसन साकिन देह 29 सैयाबी जोजे असरफ खां साकिन राहतगढ 30 मुह. सलीम वल्द विलायत अली साकिन देह 31 मन्नु खां वल्द बब्बू खां साकिन देह
32 आमिर हसन वल्द नसीरूल हसन साकिन देह 33 महेश पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह 34 राजकुमारी पति महेश नामदेव साकिन देह जुलेशाबी बेवा शौकत अली साकिन देह 35
36 जलील अहमद पिता शौकत अली साकिन देह 37 मु. नवाब पिता शौकत अली साकिन देह
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
0.160
0.160
भूमिस्वामी 34
अमरूद 4 बेरी 8 आम 2नीबू 2 केला 1 नीम 1 केम 1 सूबबूल 2 38
भूमिस्वामी
0.210
नलकुप 1 0.210
निरंक 0.130
47
0.130
भूमिस्वामी
निरंक 39
0.080
0.080
भूमिस्वामी
55
1.280
1.280
कुआ 1 भूमिस्वामी
आम 1
1.650
1.650
40/1
भूमि स्वामी
निरंक 0.210
0.210
41/1
भूमि स्वामी
1.650
भूमिस्वामी
1.650
कुआ 1 40/2
बैरी 2 आम 1 0.210
0.210
41/2
भूमि स्वामी
44
1.980
भूमिस्वामी
1.980
छोवला 1 नलकुप 1
निरंक 0.530
0.530
48/1
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
1.200
1.200
नलकुप 1 48/3
निरंक 0.050
0.030
भूमिस्वामी 128
निरंक 1.780
1.780
48/2
भूमि स्वामी
निरंक 50
0.110
0.110
भूमिस्वामी
निरंक 54
2.900
2.900
भूमिस्वामी
1.010
56
भूमिस्वामी
1.010
अमरूद 14 बेरी 1 आम 15जामुन 1 सूबबूल 1 कुआ 1 57
0.550
0.550
भूमिस्वामी
जामुन 1 छेवला 2 2.540
2.540
भूमिस्वामी 61/1
बैरी 3 बबूल 1
निरंक 121
0.540
0.320
भूमिस्वामी
2.000
2.000
103/1
भूमि स्वामी
बैरी 4 नलकुप 1
निरंक 1.000
1.000
भूमिस्वामी 61/2
निरंक
0.600
0.600
भूमि स्वामी 61/3
निरंक 0.400
0.400
61/4
भूमि स्वामी
निरंक 2.540
2.540
61/5
भूमिस्वामी
बैरी 3 2.000
2.000
103/2
भूमि स्वामी
बैरी 3
0.300
118 0.520
भूमिस्वामी
निरंक 0.410
0.410
भूमि स्वामी 63/1
निरंक 1.000
1.000
भूमिस्वामी 63/2
0.620
भूमिस्वामी
0.620
नलकुप 1 68/2
निरंक
0.020
0.020
भूमिस्वामी 65/1
निरंक
0.580
भूमिस्वामी
0.580
65/2
निरंक 0.580
0.580
भूमिस्वामी 65/3 8027 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
1.700
1.700
नलकुप 1 मौलाना मु. फारूक पिता शौकत अली साकिन देह
65/4
38
भूमि स्वामी
1.430
1.430
भूमिस्वामी 67/1
मैं, हल्कई वल्द नंदलाल साकिन देह
अमरूद 3 बेरी 5 आम 1 सीताफल 2छोवला 1 नलकुप 1
1.440
1.440 रामसीग वल्द नंदलाल साकिन देह
40
भूमि स्वामी 67/2
अमरूद 15 बेरी 1 नीबू 1 केला 1
सूबबूल 2 कुआ 1
निरंक
0.400
0.400
भूमिस्वामी 68/1
41 बाबुमियां वल्द अब्दुल जब्बार साकिन राहतगढ
2.000
2.000
चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह
42
भूमिस्वामी 70/1
अमरूद 7 आम 2 बेरी 1
निरंक
0.670
0.670
भूमि स्वामी
43
70/2
नन्नीबाई, दशोदाबाई रतिबाई, पन्नाबाई पुत्रिया गोपाल चेनसींग पिता गोपाल साकिन देह
निरंक
1.440
1.440
रिजवान वल्द मुह. अब्बास साकिन देह
44
71/1
भूमि स्वामी
निरंक
1.030
1.030
इरफान वल्द मुह. अब्बास साकिन राहतगढ
भूमि स्वामी 71/2
45
भूमिस्वामी
अमरसिंह पिता लक्ष्मन साकिन देह
1.290
1.290
46
72/1
बैरी 4 अमरूद 2
1.300
47 हल्कई पिता लक्ष्मन साकिन देह
1.300
भूमि स्वामी 72/2
अमरूद 1 बेरी 1 आम 1 नीबू 1 सेमर 1 कुआ 1
73
1.380
1.380
भूमिस्वामी
अशोक कुमार वल्द शोभाराम साकिन शिकारपुर
48
बैरी 6 सागौन 5 छोवल 1
निरंक
74
0.660
0.660
49
भूमि स्वामी
वीरसिंह, अशोककुमार, औंकार, रामसेवक, रामबाबू, बालिग, वकील, मुनीम, नाबालिंग वल्द शोभाराम पालक मां व खुद बेटीबाई बेवा शोभाराम साकिन शिकारपुर
छोवला 2
भूमिस्वामी 75
0.170
0.170
50 परमानंद वल्द फुल्ला साकिन देह
छोवला 1
76
0.160
0.160
51
भूमि स्वामी
नंदराम रामलाल गोपाल पिता गयाप्रसाद भागवती पुत्री गया प्रसाद साकिन देह
77
भूमिस्वामी
0.220
0.220
अमरूद 1 छोवला 1 नलकूप 1
निरंक
81
1.520
1.520
भूमिस्वामी
0.400
83
0.400
भूमिस्वामी
नलकूप 1
85
1.420
1.420
भूमिस्वामी
अमरूद 2 नीबू 1 नीम 1 नलकूप 1 8028
52 नसीरूल हसन वल्द नुरुल हसन साकिन देह 53 मुह. उवेश पिता अ. हफीज साकिन देह
54 समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ
55 मुह. इमदाद पिता अब्दुल हफीज साकिन देह 56 पूरन, मुन्ना, रामसेवक, गोरेलाल पिता गजा साकिन 57 आसिफ वल्द फैयाद साकिन राहतगढ
भूमिस्वामी
58 छोटीबाई जोजे रूपसींग यादव साकिन देह
भूमि स्वामी
59 माखन वल्द रामचरण साकिन देह
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
60
भूमि स्वामी
जुम्मन, मुमराज पिता छोटे खां, सितारा पुत्री छोटे खां, हबीब, मुह. रफीक बालिग मुहम्मद ना वा बल्द हमीद सकीना पुत्री हमीद पालक व खुद मां सहीदाबी बेवा हमीद साकिन देह 61 गीताबाई पुत्री शंकर धनाबाई बेवा शंकर साकिन देह
भूमिस्वामी
62
भूमि स्वामी
मिहीलाल पूरनलाल पिता भैयालाल कलीबाई रज्जो कस्सो पुत्री भैयालाल साकिन देह
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भूमिस्वामी
3.630
3.630
84/2
बैरी 1 जामुन 1 कुआ 1
भूमि स्वामी 79
1.720
1.720 बैरी 1 छोवला 1 नलकुप 1 167
भूमिस्वामी
0.140
निरंक
0.140
भूमिस्वामी 191
निरंक 2.770
0.260
भूमिस्वामी
0.270
193
निरंक
0.270
भूमि स्वामी 194 0.210
निरंक
0.210
भूमिस्वामी
0.620
निरंक 80/1
0.620
भूमिस्वामी 82
1.240
1.240
निरंक
भूमि स्वामी
0.290
80/2
0.290
निरंक 0.530
0.530
भूमि स्वामी 102/2
बैरी 5 नलकूप 1
भूमिस्वामी
निरंक 1.800
1.800
80/3
भूमि स्वामी
1.000
1.000
84/1
कुआ 1
भूमि स्वामी 84/3 3.150
3.150
कुआ 1 नलकूप 1
भूमिस्वामी 88
निरंक 1.300
1.300
भूमिस्वामी 87
0.200
बैरी 1
0.200
भूमि स्वामी 94
1.050
1.050 बैरी 4 नलकूप 2 89
0.200
निरंक
0.200
90
3.950
3.950 बैरी 1 नीबू 1 बबूल 3 कुआ 1 नलकूप 2 91
0.600
0.600 बैरी 1 कुआ 1 0.050
निरंक 96/3
0.050
92
0.910
निरंक
0.910
95
1.860
1.860 अमरूद 1 बैरी 4 नलकूप 1 2.670
2.670
96/1
बैरी 14 मंहूआ 2नलकूप 3 8029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
भूमि स्वामी
2.020
2.020
96/2
63 १'
रूपसींग पिता नवल नन्नीबाई बेवा नवल प्रेमबाई लीलाबाई पुत्री नवल साकिन देह
अमरूद 1 बैरी 2 बासभिरा 1 कुआ 1 64 मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह
भूमिस्वामी
निरंक
0.040
0.040
96/4
65 मुजाहिद वल्द नसीरूक हसन साकिन देह
98
भूमिस्वामी
निरंक
0.240
0.240
1.620
1.620
भूमि स्वामी 103/3
बैरी 1 कुआ 1
निरंक
0.320
0.320
भूमि स्वामी 104/1
भूमिस्वामी 99
0.220
0.220
कुआ 1 66 माधौ पिता कच्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी 100
0.080
0.080
बैरी 5 नीम 1
101
67
निरंक
भूमि स्वामी
0.440
0.440
गनेश, हरीराम, हीरा , छोटा पिता भावसींग खिमिया पुत्री वल्देव कडोरा, पिता पुन्ता अमरसीग हल्कई पिता लक्ष्मन केशर हरिबाई ललता मीरा पुत्री लक्ष्मन साकिन देह
68 शहजाद वल्द फैयाद साकिन राहतगढ
1.620
1.620
भूमि स्वामी 102/1
अमरूद 6 बैरी 66गुरार 2 अमलतास 1 कुआ 1 69
भूमि स्वामी 104/2
0.060
0.060
अमरूद 3 सूलबबूल 13 लालचंद पिता घूमनसींग शिवराज माखन राजकुमार पिता बाबूलाल जानकी पुत्री बाबूलाल माधौं पिता कन्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी सा. देह
भूमि स्वामी 105
0.040
0.040
70 श्री देव हनुमान जी स्वामी बाके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर
केला 1 मंदिर 71 सददू खां मुहम्मद खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह भूमि स्वामी 107
निरंक
0.030
0.010
भूमि स्वामी 108
निरंक
0.060
0.040
72 इस्माईल खां मुहम्मद खां सरदार खां पिता सिकन्दर खां सा देह
भूमि स्वामी 109
0.180
0.180
अमरूद 4 73 लालचंद वल्द घूमनसींग दरयावसींग वल्द किशनसींग सा देह
भूमि स्वामी 111
निरंक
0.030
0.030
74 दरयाव सिंह पिता किशनसींग बाबूलाल कन्छेदी लालचंद साकिन देह
178
भूमिस्वामी
0.050
निरंक
0.050
75 हरप्रसाद वल्द हल्का सा देह
भूमि स्वामी 114 0.060
0.040
निरंक
115
76
भूमि स्वामी
0.050
0.050
प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ खेतसींग वल्द भावसींग पंचा वल्द सा देह
बैरी 1 जामुन 2 खजूर 1
भूमि स्वामी 122
0.110
निरंक
0.110
77 रम्मा पिता कलुवा प्रकाश राजेश पिता भद्दा अनीता कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई बेवा भद्दा सा देह 8030
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
دو 78' हरदास, रामदास , पिता मरदन देवकाबाई पुत्री मरदन कलुवा रम्मा पिता बालचंद सा देह
79 मुन्ना पिता फदाली गनेशीबाई पुत्री रमला, भगोनी बेवा रमला सा देह
80 हरवाई जोजे हरभजन जयबाई वल्द मुल्ला सा देह 81 सितारा पत्नि गुलाम, मुहम्मद चांद खां वल्द अलदीन खां साकिन राहतगढ
अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिंन देह
82
कठर 1 124
0.030
0.030
भूमि स्वामी
पपीता 1
केला 2 बेल
1 नीब 1
अमरूद 1
आम 1
सूबबूल 1
निरंक 137
भूमिस्वामी
0.030
0.030
125
निरंक 0.030
0.030
भूमि स्वामी
निरंक 126
0.040
भूमि स्वामी
0.040
निरंक 0.060
भूमिस्वामी 143
0.060
136
0.160
0.040
भूमि स्वामी
बैरी 2 सूबबूल 1
निरंक 139
0.030
0.030
भूमिस्वामी
0.110
भूमिस्वामी 144
0.110 नीब 3 अमरूद 3 बेरी 6 कुआ 1
0.080
0.080
भूमि स्वामी 145/1
शबनम पति अजीम खां सा देह
83
लालचंद वल्द घूमनसींग सा देह
84
भूमि स्वामी
85 कलू पिता मंगल सिन्दी बाबूलाल भागीरथ नन्नू पिता दमरू सा देह
भूमि स्वामी
86 दम्मा वल्द मुल्ला हल्कई रामसींग पिता नंदा मोहन भगवानदास पिता रतन सा देह
भूमि स्वामी
87 नसीरूल हसन पिता नरूलहसन नईमाबी रिहाना पुत्री नरुलहसन सूफिया बेगम वेबा नरूलहसन जाविद हसन वल्द आविद हुसेन नबाव हसन वल्द जियाउल हसन साकिन देह
भूमि स्वामी
88 पूरन हरीराम , दौलत पिता चुन्नी कुन्दनबाई बेवा चुन्नी महेन्द वल्द शोभाराम हरिबाई वेवा शोभराम सा. देह
भूमि स्वामी
89 मुन्ना पिता डमरू सियाबाई दौलतबाई गुडडीबाई पुत्री डमरू सा. देह
90 परताप वल्द भगोनी सा. देह
भूमिस्वामी
91 दम्मा वल्द मुल्ला सा देह
भूमिस्वामी
सागौन 4 बहेरा 1 नीम 1
निरंक 0.100
0.100
भूमि स्वामी 145/2
निरंक 146
0.060
0.060
भूमि स्वामी
0.220
147
0.220
भूमिस्वामी
खजूर 1
निरंक 166
0.320
0.030
निरंक 0.080
168
0.050
170
0.070
0.070 बेल 1 अमरूद 2 बासभिरा 1
0.130
171 0.130
नीबू1 अमरूद 4 मुनगा 2 बेल 2 बेरी 4 सूबबूल 1 खजूर 1 जंगल जलेवी
3
निरंक 172 0.080
0.050
निरंक 173
0.080
0.040
निरंक 174 0.110
0.040 भाग 1 ]
कुददा वल्द नंदलाल , खजुरिया बारी वेबा नंदलाल सा. देह 92
हल्का वल्द टुडे साकिन मनऊ
93
94 काशीराम , तुलाराम खेमचंद देवचंद वालिग हीरा नाबालिग वल्द गफलु पालक भाई काशीराम अन्नू प्रेमा पुत्री फदाली रामचरन तुलसीराम शोभा पिता बुद्धा द्रोपती, कुसुम कसिया पुत्री बुद्धा हरलाल वल्द हल्के सा. देह
इन्द्रराज सिंह पिता माखन सिंह सा . देह
95
96 पूरन वल्द गजा सा देह
गोरीलाल वल्द गजा सा. देह
97
तेजाबाई पुत्री वल्देव सा देह
98
नसीरूल हसन पिता नूरुलहसन सा देह
99
समीम बेगम पति नसीरूल हसन सा देह
100
8031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
निरंक
0.020
0.050
175
भूमि स्वामी
निरंक 176 0.020
0.010
भूमिस्वामी
अमरूद 1 0.050
0.050
179
भूमि स्वामी
मुनगा 3
रूसल्ला 1 बासभिरा 1
सूबबूल 1
निरंक
0.380
0.380
195
भूमिस्वामी
1.980
1.980
196/1
भूमिस्वामी
बैरी 6 छोवला 2कुआ 1
2.000
कुआ 1 2.000
196/2
भूमि स्वामी
निरंक
0.370
0.490
199/1
भूमि स्वामी
3.950
5.030
200/1
भूमि स्वामी
बबूल 1 कुआ 1 नलकूप 1
निरंक
0.750
201 0.890
भूमिस्वामी
निरंक 202
0.400
0.890
भूमिस्वामी
114.980 109.500
कुल किता 160
कुल किता
वृक्ष-426 नलकूप-28 कुआ-22 भूमि अर्जन के कारण ग्राम सेमरा मेडा के निम्नानुसार प्रभावित कुटुबो का पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित् है ।
स.क्र.
प्रभावित भूमि का विवरण जिस पर मकान इत्यादि निर्मित है
खसरा नं.
भू-धारक का विवरण
1 अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिन देह
2 सितारा पत्नि गुलाम, मुहम्मद चांद खां वल्द अलदीन खां साकिन राहतगढ
124
3 हरदास , रामदास, पिता मरदन देवकाबाई पुत्री मरदन कलुवा रम्मा पिता बालचंद सा देह
प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण
प्रभावित मकान की श्रेणी
कुल रकवा
प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) प्रभावित मकान धारक जिसका पुर्नव्यवस्थापन किया जाना है ।
169.665 0.110
144
पक्काएवं कच्चा मकान
अमरचंद वल्द पंचमसींग
91.00
कच्चा मकान
136
सोनूसिंह यादव
0.160
ना वालक पिता स्वं. दुर्गाप्रसाद यादव
256.105 0.030
पक्काएवं कच्चा मकान
रामदास पिता मरदन अहिरवार एवं हरदास पिता मरदन अहिरवार 8032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
33
[भाग 1
26.66
पक्काएवं कच्चा मकान
यशोदाबाई पत्निस्वं. कलुआ अहिरवार
205.015 1.040
4 घासीराम, अमरचंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्मू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल, राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम, राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह
पक्का एवं कच्चा मकान
घासीराम यादव पिता स्वं. पंचे यादव
कच्चा मकान
32.93 खिलान सिंह पिता स्वं श्री पंचेयादव
कच्चा मकान 127.39 भगवानसींग पिता स्वं. रूपसींग यादव
कच्चा मकान
60.90 विजयसिंह यादव पिता स्व. रूपसींग यादव
कच्चा मकान 235.98 0.050
115 5 प्रेमसींग, दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ खेतसींग वल्द भावसींग पंचा वल्द सा देह
खिलान सींग यादव पुत्र विनोद कुमार एवं मुकेश कुमार यादव
कच्चा मकान 24.09 0.100
117 6 घासीराम , अमरवंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्मू, रामलाल, पिता पंचा, हरवा, बेवा पंचा हरबिन्द राजेश पिता तुलसीराम, रोहन, धनराज, पिता अमोल , राजाबेटी बेवा अमोल हरनाम , राजकुमार, पिता चुन्नीलाल साकिन देह
116 लक्ष्मीनारायण यादव पिता अमरचंद यादव
कच्चा मकान 144.46 रामसींग पिता श्री
कच्चा मकान
56.78 0.010
7 हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह
112 हरीसींग पिता शोभाराम यादव
कच्चा मकान
63.67 0.030
8 प्रेमसींग , दुरगासींग पिता बबुआ शारदा पुत्री बबुआ शांति बेवा बबुआ परसादी पिता मनमोहन सा देह
109 प्रेमसींग पिता बाबूलाल
कच्चा मकान 116.95 0.180
9 लालचंद वल्द घूमनसींग दरयावसींग वल्द किशनसींग सा देह शिवराज पिता बाबूलाल सादव लालचंद घूमनसींग यादव
289.56
पक्काएवं कच्चा मकान
माखनलाल पिता बाबूलाल यादव 8033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
118.83
पक्काएवं कच्चा मकान
दरयावसिंह यादव पिता किशनसींग
162.93
पक्का एवं कच्चा मकान
परसराम पिता दरयाव सिंह यादव
167.62
111 0.030
पक्काएवं कच्चा मकान
10 दरयाव सिंह पिता किशनसींग बाबूलाल कन्छेदी लालचंद साकिन देह
लक्ष्मन पिता लालचंद यादव एवं भगवानसींग पिता लालचंद यादव
109.89
104/2 0.060
पक्का एवं कच्चा मकान
11 लालचंद पिता घूमनसींग शिवराज माखन राजकुमार पिता बाबूलाल जानकी पुत्री बाबूलाल माधौं पिता कन्छेदी रामकली पुत्री कन्छेदी सा. देह
राजकुमार पिता बाबूलाल यादव एवं माखनलाल पिता बाबूलाल
कच्चा मकान
139.97
170 0.070
12 नसीरूल हसन पिता नरूलहसन नईमाबी रिहाना पुत्री नरूलहसन सूफिया बेगम वेबा नरूलहसन जाविद हसन वल्द आविद हुसेन नबाव हसन वल्द जियाउल हसन साकिन देह
धनबाई पिति स्वं. शंकरलाल एवं गीताबाई पति देवचंद
कच्चा मकान 99.75
0.130
171
वीरसिंह पति शोभाराम सौर
13 पूरन हरीराम, दौलत पिता चुन्नी कुन्दनबाई बेवा चुन्नी महेन्द वल्द शोभाराम हरिबाई वेवा शोभराम सा. देह
156.38
पक्काएवं कच्चा मकान
हरीराम/ चुन्नी लाल सौर
पक्कामकान
0.080
25.67
172
14 मुन्ना पिता डमरू सियाबाई दौलतबाई गुडडीबाई पुत्री डमरू सा. देह
रामसीग/ भगवानदास सौर
कच्चा मकान
77.62
179 0.050 तुलाराम/ गफलू सौर
15 काशीराम, तुलाराम खेमचंद देवचंद वालिग हीरा नाबालिग वल्द गफलु पालक भाई काशीराम अन्नू प्रेमा पुत्री फदाली रामचरन तुलसीराम शोभा पिता बुद्धा द्रोपती, कुसुम कसिया पुत्री बुद्धा हरलाल वल्द हल्के सा. देह '
कच्चा मकान
77.34
काशीराम/ गफलू सौर
0.530
104.96
102/2
16 समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ
पक्काएवं कच्चा मकान
समीम बल्द फैयाद कुरेशी
कच्चा मकान
66.03
शहजाद कुरेशी / मो. फयाद कुरेशी
कच्चा मकान
17 मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह
96/4 0.040
101.42
मिहीलाल सौर पिता भैयालाल सौर
कच्चा मकान 95.81
पूरनलाल सौर पिता भैयालाल सौर
108 0.060
105.99 18 इस्माईल खां मुहम्मद खां सरदार खां पिता सिकन्दर खां सा देह
पक्काएवं कच्चा मकान
नारायण सेन पिता भैयालाल सेन
कच्चा मकान
2.000
19 चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह
70/1
23.375
चैनसींग पिता गोपाल
31मकान
कुल
3534.740 8034
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
[भाग 1 प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1 , 9, 11 एवं 59 रकवा कमशः 5.57, 21.57, 4.12.7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर विस्थापन किया जावेगा तथा (बीना परियोजना) चकरपुर बांध परियोजनांतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम निम्नानुसार है: -
म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज ।
(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-
(i ) क्रय / अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि ।
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।
तथा अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।
( ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे ।
(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे ।
(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए ।
(i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा
ग्रामीण क्षेत्र मे भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान ।
अथवा
यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नही लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।
(ii) उप्रोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं
(iii) परिवार से आशय है:- (i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii ) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii ) विधवा का परिवार (स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं ।
विस्थापित कुटुबों को 12.5 X 20 वर्गमीटर का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा । प्रभावित कुटुबों द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानो में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम क`तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायतायें उपलब्ध कराई जावेगीं अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/01/२०२० को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवंजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई , (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8035
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रा. प्र. क्रमांक- 02-अ-82-2017-2018- भू-अर्जन
छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2019 म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Lard Purchase Policy) के तहत रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि0मी0 ) के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग (भ०/ स०) के पक्ष में क्रय किया .. जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की नियो भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उन्नसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि० मी०) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
नगः प्राम
जिला तहसील
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
6
7
5
4
2
3
1
0.053
101/3
ग्राम-
सौसर
छिन्दवाडा
बिछुआ ग्गू
प०ह ८न० 11
1. कमलाबाई पति
केशोराव जाति कुनबी
निवासी ग्राम भूमि
ब०न०-273 ,
रा० नि० मरः-सौंसर स्वामी-बिछुआ बग्गू
रामाकोना सात्ररनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गूखैरी पहुंच मार्ग (लंबाई
100/3
2. गोदावरी विधवा
0.154
भगवतराव, विनोद
पिता भगवतराव
जाति कुनबी
04.05 कि०मी०) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
195
0.168
निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू 3. शिलाबाई पति मोरेश्वर, राजेश पिता मोरेश्वर निवासी 8036
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
सौसर
0.144
88/3
4. गिरजा, उर्मिला पिता सीताराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
0.018
224/1
5. मुकेश पिता दिनकर जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
0.050
6. विठ्ठल पिता महादेव जाति कुनबी 224/2
0.025
224/7
निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
0.053
224/3
7. भैयाजी, मोरेश्वर, विठ्ठल, सत्यवती , रूखमा, उषा पिता महादेव, जमना
वि० कृष्णा लक्ष्मीबाई पिता कृष्णा जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ
0.054
224/4
बग्गू 8. मोरेश्वर पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि
0.050
224/5
स्वामी-बिछुआ बग्गू
0.069
224/6
9. भैयाजी पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
222/1
0.028
10. राधे मिनरलस लि०द्वारा डारेक्टर महेश पिता देवदास गुप्ता निवासी नागपुर
11. गंगाधर पिता नामदेव वाठ जाति कुनबी निवासी ग्राम
0.091
242/3
भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू 12..राजोशी वि
निलकंठ,तिरोना अ० पिता निलकंठ राजोशी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि
242/7
0.017
स्वामी-बिछुआ बग्गू 13. लिला पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि
244/2 0.034
स्वामी-बिछुआ बग्गू 14. सरस्वती पति
तुकाराम जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि 8037
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
0.028
244/1
स्वामी -बिछुआ बग्गू
246/1 0.020
15. गजानन पिता उमाजी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
16. रंगुबाई पति
किसनाजी जाति
कुनबी निवासी ग्राम
भूमि स्वामी-बिछुआ
बग्गू
0.022
246/3
247
0.042
17. चिन्धाबाई पति काशिनाथ जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
18. सीता, लिला, मीरा, चिरकुटी पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
248
0.101
19. ललीता, आशा पति चिंतामन जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू
0.045
250/2
0.020
251/3
20. धोन्डया पिता
पांढुरंग जाति कुनबी
निवासी ग्राम भूमि
250/1 0.117
स्वामी-बिछुआ बग्गू
0.042
251/1
21.कोठेश्वर पिता
डोमदेव जाति कुनबी
निवासी ग्राम भूमि
251/2 0.032
स्वामी-बिछुआ बग्गू
22. पंढरी पिता
गुंडेराव जाति कुनबी
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-बिछुआ बग्गू
251/5 0.022
23. सुरेखा पति हनुमंता धुन्डे जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवी
26
कुल योग
1.499 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1 8038
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 28 नवम्बर 2019 क्रमांक 4524- भू- अर्जन -2019
रतलाम शहर में रेल्वे समपार क0 81 एवं सुभाषनगर रतलाम रेल्वे ओव्हर ब्रीज बनाये जाने हेतु भूमि एव उस पर स्थित भवन एवं परिसम्पतितयों के संबंध में चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनूसूची के खाने (6) में उसके सामने दियें गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खानें ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।
यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता बाद अवधि किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
ग्राम का नाम-कस्बा रतलाम पटवारी हल्का कमांक-28
-:: अनुसूची:::-
ग्राम का नाम- कस्बा रतलाम पटवारी हल्का कमांक-28
SIDE -A
क्र. मकान / प्लाट के भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम, जाति
सर्वे क्रमांक /म्यु नम्बर जिसमें संचनना स्थित है
भवन का प्रकार कच्चा / पक्का
अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग फीट)
भवन का स्वामित्व स्वयं / शासकीय पट्टा / अतिक्रमण
अर्जित किये वाला क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) जाने
दस्जावेजो के आधार पर वास्तविक लम्बाई चौडाई फिट में
1
2
4
3
5
6
8
9 1
198.88
180×50
दाल मिल पतरे की छत
सर्वे क्रमांक 71. रकबा 2.010 मद- चरनोई नजूल म.प्र. भाासन
लीज पट्टा 21.03.2081 तक
सुगनबाई पति रखबचन्द पोरवाल व रखबचन्द पिता चम्पालाल निवासी- सुभाष नगर, रतलाम
12×70=840 14×70-980 8×40=320 2
पक्का भवन
20×50
विक्रय-पत्र
20×14
26.02 ताज मोहम्मद पिता अब्दुल करीम निवासी सुभाष नगर
सर्वे क्रमांक 71 रकबा 2.010 मद-चरनोई नजूल म.प्र. भाासन
3
विक्रय-पत्र 9.9×50
13.86 अमानत खान पिता मजीद खान 147 सुभाष नगर
पक्का RBC G + 1 भवन
सर्वे कमांक 65 भूमिस्वमी-निजी विकय पत्र में सर्वे कमांक का उल्लेख नही होने से
9.9×14 =138. 60ग्राउंडफलोर 9.9×4-39.6 फर्स्टफ़लोर
3.68 4
पक्काभवन विक्रय-पत्र 9.9×50 9.9×14
12.86 सरला पति रमेशचन्द्र राठौर सुभाष नगर
5
9.3×50
विक्रय-पत्र
12.10 अमानत खान पिता मजीद खान सुभाष नगर
RBC पक्काभवन RBC G+ 1
9.3×14=130.2 ग्राउंडफलोर 8039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
3.45
9.3×4-37.2 फर्सटफलोर
पतरेका भवन
9.9 ×50
विक्रय- पत्र
9.9×14
12.86 अनिलाबाई पति गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव निवासी सुभाष
विक्रय -पत्र 9.2×50
11.97 शरफुन निशा पति अशफाक खौं अलीनिवासी हा. मुकाम रतलाम
पक्काभवन RBC G+1
2.56
9.2×14-128.80 ग्राउंडफलोर 9.2×3=37.2 . फर्सटफलोर 8
पतरे का मकान विकय पत्र 15×60 15×10
13.94 मकबूल हुसैन पिता मौहम्मद हुसैन मन्सूरी व शब्बीर हुसैन पिता मो हुसैन निवासी ता मुकाम
9
विक्रय-पत्र 8.3×50
7.71
8.3×10
पतरे का मकान पक्कीदिवार
अब्दुल हफीज खां पिता अब्दुल अजीज खां निवासी हा.मु. रतलाम
10
विक्रय-पत्र 11.2×50 11.2× 13
13.53 मेहबूब पिता बशीर व असलम पिता बशीर नि ता मु
पक्काभवन RBC
विक्रय-पत्र
14.1×13
17.03
14.1×50.
11 अनवर पिता बशीर खां निवासी हा.मु. रतलाम
पक्का भवन RBC
12
विक्रय-पत्र 14×50 14×10
13.01 गुल्लोबाई हज्जानी पति मुन्नु खाँ नि30/1 नाहरपुरा
पक्का भवन RBC
पक्का भतन
23×20 11×23
23.51 13 कमलाबाई गिता गुलवीन हरीजन निवासी हा.मु. रतलाम
विक्रय--पत्र दस्वावेज पूरे उपलब्ध नही
पतेरे शुदा
10×18
10×20
16:72 14- अनवर नवाब पिता हनीफखों निवासी सुभाष नगर
भवन
1 वर्षीय पटटा 1988
15 जैनबबाबना पति अब्दुल समद
पक्का भवन विक्रय-पत्र 11×28 11×17
17.37 16
विक्रय-पत्र 11×28 11×17
17.37 जेतुन बी पति मोहम्म्द सलीम निवासी हाट रोड रतलाम
RBC पक्काभवन RBC
17
विक्रय-पत्र 11×28
17.37
11×7
मो. इकबाल पिता मो. नूर निवासी ता मुकाम रतलाम
पक्काभवन RBC
सर्वे कमांक 67 / 1 रकबा 0.017 भूमिस्वमी - हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृभिआ 25.50
18
सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वमी -निजी
11×28
विक्रय-पत्र
11×7
17.37
पक्काभवन RBC
भाहनाज पति मो. युसुफ परवेज निवासी नजीअली की चाल रतलाम
19
44×28
विक्रय-पत्र
16× 17
25.29 अजीज बी नब्बी खां निवासी ता मुकाम रतलाम
पक्काभवन RBC
सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वमी -बटानम्बर पर्व में विकय
20
पक्काभवन विक्रय-पत्र 11×28 11×21
21.46 मकसूद अहमद करीम निवासी मोमीनपुरा पिता अब्दुल सर्वे कमांक 67 / 1 रकबा 0.017 भूमिस्वमी - हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृभिआ 25.50
21
पक्काभवन विक्रय-पत्र 11×28
21.46
11×21
मंगल शाह पिता पीर शाह ता मुकाम निवासी रतलाम
सर्वे कमांक 67/3 रकबा 0.030 भूमिस्वमी -जग्गन्नाथ पिता लक्ष्मण कुमहार निवासी बरबड कृभिआ 38.70
22
पक्काभवन विक्रय -पत्र 15×40
26.48
15×19
मुश्ताक पिता बाबु कुरैशी निवासी हा.मु. सुभाष नगर
सर्वे कमांक 67/2 रकबा 100 भूमिस्वामी भागचन्द पिता पुरनचन्द जाति चावला निवासी रतलाम कृभिआ 129.50 0.
पक्काभवन विक्रय-पत्र
26.48
15×40 15×19.
23 भुरुशह पिता जुम्मा निवासी हा.मु. सुभाष नगर शाह
विक्रय-पत्र
26.48
15×42 15×19
24 कययुम एहमद व रिजवान एहमद पिता इकबाल एहमद निवासी
पक्काभवन दो
मंजिला गाडर
[भाग 1 8040
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
26.48
15×19
सुभाष नगर रतलाम
फर्शी RBC एंव उपरी मंजिल में RCC
23.69
15×40 15×17
विक्रय-पत्र
25
पक्काभवन दो मंजिला गाडर
दयानन्द पिता सुरजमल सूर्यवंशी हा.मु. सुभाष नगर
23.69
15×17
फर्शी RBC
नलकून 1 चाालू
23.69
15×17
विक्रय-पत्र 15×40
26
पक्काभवन RBC
शमा बी. पति अब्दुल रज्जाक निवासी सुभाष नगर रतलाम
50.74
21×26
21 ×30
27 गोपाल पिता अम्बाराम राठौर निवासी सुभाष नगर रतलाम
विक्रय-पत्र पिता के नाम
26.57
पक्का भवन RcC पहली मंजिल
11×26
11×30
20.07
8×27
विक्रय-पत्र
पक्काभवन
8×30
28 जैबु निशा पति मोहम्मद गजनबी निवासी ता मु रतलाम
विक्रय- पत्र 20×24
40.89 29
20×22 ground flor
फारूख खां पिता मुन्शी खां निवासी सुभाष नगर
दो मंजिला पक्का भवन RBC
40.89
20×22 gl uparground
15.70
13×13
विक्रय-पत्र 13×26
30
पक्का भवन RBC
जैनब बाई पति मम्मु खां निवासी- सुभाष नगर
15.70
13×13
13×26
विक्रय-पत्र
मारे की छत
31 खातुम थी पति फकीर मोहम्मद निवासी- सुभाष नगर
31.43
17.8×40
विक्रय -पत्र
32
17.8 × 19 ground flor हाजी इब्राहीम पिता अल्लाबेली निवासी- सुभाष नगर
31.43
17.8×19 gl uparground
पक्काभवन दो मंजिला RBC एंव उपरी मंजिल में RCC
25.27
16×17
विक्रय-पत्र 16×65
33
पक्का भवन RBC
सर्वे कमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म ०प्र ० भाासन
मेहरूनि पति मुबीनएहमद कुरैशी निवासी कुरै ीिमण्डी रतलाम
विक्रय-पत्र 15×72
16.72
15×12ground 34 अमानत खां, इनायत खां पिता अब्दुल रशीद
दो मंजिला पक्का भवन RBC
16.72
flor 15×12 uparground flor
8.37
15×6
15×65
विक्रय-पत्र
35
पक्काभवन RBC
सर्वे कमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म०प्र० भाासन
मो. हुसैन पिता कल्लु खॉ निवासी सुभाश नगर रतलाम
9.75
विक्रय-पत्र 15×63 15×7
36
पक्का भवन पतरेगुदा
अब्दुल रशीद पिता अब्दुल शकुर निवासी सुभाष नगर
विक्रय-पत्र 15×60
37
15x7 gorund 9.75 flor
चन्द्रकांता पति शांतिलाल निवासी- सुभाष नगर
9.75
पक्का भवन तीन मंजिला RBC
15×7 gl flor
9.75
15×7 g2 flor
12.54
15×60 15×9
विक्रय-पत्र
38
पक्का भवन RBC
ताज मोहम्मद पिता अब्दुल करीम निवासी सुभाष नगर
8.36
विक्रय-पत्र 15×60 15×9
पक्का भवन RBC
4.18 tin सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वमी -अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 135.51
39 मोहम्मद असलम पिता अब्दुल रहमान निवासी- मोमीनपुरा , रतलाम
12.54
total
8.36
15×9
विक्रय-पत्र
एक्का भवन
15×60
40 मकबुल हुसैन पिता मो. हुसैन सर्वे कमांक 52/6 रकबा 0.017 8041
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
4.18 निवासी सुभाष नगर
total
RCC नलकूप 1 1
भूमिस्वमी -निसार एहमद पिता मोहम्मद कृशि भिन्न आाय 14. 52
नलकूप 1 total
16.72
15× 12
विक्रय--पत्र 15×60
41
RCC पक्काभवन
जन्नतबाई पति छोटे खां निवासी सुभाष नगर
सर्वे कमांक 52/5 रकबा 0.020 भूमिस्वमी मल्काबी पति भाब्बीर एहमद व जन्नतबाई पति छोटे खॉ निवासी रतलाम कृशि मिन्न आाय 25.95
13.94
विक्रय-पत्र 15×60 15×10
42 मलका पतिः शब्बीर एहमद निवासी सुभाष नगर
4.18
पक्का भवन RBC मंजिला भवन
total सर्वे कमांक 52/5 रकबा 0.020 भूमिस्वमी- मल्काबी पति भाब्बीर एहमद व जन्नतबाई पति छोटे खॉ निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय 25.95
30×50
22.30
विक्रय-पत्र
43 सलमा बी पति इकबाल एहमद मंसूरी
पक्काभवन दो मंजिला RBC एंव 1 नलकूप
8×30 plot &8×16 g+ 1 gader total 368ft
plot 11.89 ground सर्वे कमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वमी अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 135.51
11.89 g+ 1
1 नलकूप
11.15
विक्रय-पत्र 15×50 15×8
पक्का भवन पतरे गुदा
44 (छोटी वी पति अल्लामियाँ) शहनाज पति युसुफ परवेज
11.15
15×8
विक्रय-पत्र 15×50
पक्का भवन पतरेगुदा
45 अजीजा बी पति शेख अब्दुल हनीफ निवासी सुभाष नगर
21.74
पक्काभवन
18×30 18×13 m
स्थाई पट्टा
46 शम्भुलाल पिता अम्बाराम व दुर्गाबाई पति शंभुलाल
सर्वे कमाक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भाा.
13.03
11×12.9
11×49
47
पक्काभवन दो मंजिला RBC
सर्वे क्रमाक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासुकिय नजूल म.प्र.भा.
13.03 मनोहर पिता पुनमचन्द सोहनबाई पति मनोहरलाल निवासी- सुभाष नगर व
स्थाई शासकीय आवासीय पट्टा
g+1. total
13.94
10× 15
स्थाई पट्टा 10×45
48
पक्का भवन पतरे भशुदा मकान
जीवचरण पिता बगदीराम व शांतिबाई पति बगदीराम निवासी- सुभाष नगर
23.69
17×15
स्थाई पट्टा 17×45
49
पक्का भवन पतरे भादा
हंसाबाई पति बद्रीलाल निवासी- सुभाष नगर
मकान
13.94
10×15
15 ×42
स्थाई पट्टा
50 जगदीश पिता रामचन्द्र चौहान निवासी रतलाम
पक्काभवन पतरेभादा मकान
16.72
12× 15
11 × 28
स्थाई पट्टा
51
पक्काभवन पतरेभगुदा मकान
दिलीप कुमार पिता कन्हैयालाल व निर्मलाबाई पति दिलीप निवासी सुभाष नगर [भाग 1 8042
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
52
स्थाई पट्टा 20× 34
18.12
15× 13
पक्का पक्का भवन पतरे
सावित्री विजयकुमार (शांतीदेवी) पति
भगुदा मकान
कच्चा
$3
0.00 कमलाबाई पति कन्हैयालाल पटटाधारी तालाबंद नही मिली
74
54
कच्चा
स्थाई पट्टा 12 ×34 12× 13
14.49 रूपाबाई पति कामलसिंह निवासी-सुभाष नगर
55
कच्चा
स्थाई पट्टा 13 ×24 13×13
15.70 जगदीश पिता पृथ्वीराज व लीलाबाई पति जगदीश
:
56
कच्चा
12.08
स्थाई पट्टा 10×33 10×13
मसीउद्दीन पिता कुतुबुद्दीन व फातिमा बी.ः पति मसीउद्दीन
कच्चा
57
स्थाई पट्टा 10×20 12×13
14.49 जुबेदा बी. पति मुन्ना निवासी रतलाम
SIDE - B
58
66.26
23 ×31
बद्रीलाल पिता निवासी- सुभाष नगर नन्दराम
शासकीय पट्टादार दिनांक 17.
कच्चा
ईंट
की दिवार फर्श
पतरे
शुदा
मकान
12×14.6 &11 ×20. =23 ×34. 6
सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म०प्र० ॥सन दो वार्षिक पटटे एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग प्राप्त करे गये अवधि समाप्त समस्त भूमि शासकिय
11.1980 को एक (1) 2 वर्षीय पट्टे जारी
अतिकमकण
7.24 59 अर्जुन पिता सुरेश नेका निवासी- सुभाष नगर, रतलाम
सर्वे कमांक 71 रकबा -2.010 पक्का मद-चरनोई नजूल म०प्र० शासन भाासिकय भूमि में अतिक्रमण कर रखा है अन्य को पटटा खरीदा है
60
एक 1 वर्षीय
9.18×11.15 9.52 बाबुलाल पिता" भूरालाल निवासी- सुभाष नगर
पक्की दुकान
सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म० प्र० तासन
आवासीय शासकीय पट्टा आवासीय मिला था
61
0
12.40
मौक पर आईस फेक्ट्री
मोहनलाल पिता चंपालाल वर्मा निवासी 630, सुभाष नगर
सर्वे कमांक 62 रकबा मद- रास्ता नजूल म०प्र ० 0.050 सन
पर अतिक्रमण
भाासकिय भूमि
1 वर्षीय शासकीय पट्टा मेताबबाई पति बालकदास के नाम
मांगीलाल पिता
62
जोगराम
20.53
13.20×1 17 × 13
निवासी सुभाष नगर
सर्वे कमांक 62 रकबा -0.050 मद- रास्ता नजूल म० प्र० सन
3.50
आवासीय मकान ईंट की दीवार पतरे की छत
शासकीय पट्टादार दिनांक 17. 11.1980 को एक (1) वर्षीय पट्टा जारी
63
पतरे का मकान
14.85
14.76×10.82 नागू महाराज पिता रामलाल निवासी सुभाष नगर
सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म० प्र० ॥सन
14.76×1 0.82
शासकीय पट्टा 1 वर्षीय
शकिना बेवा वफानी
64
शासकीय
15.08 × 14.76 20.70
15.08×1
सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म०प्र ० शासन
4.76
पट्टा वर्षीय 1
दुकान एवं
कच्चा मकान
पतरेशुदा
8043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
39× 18.6 34×4
12.63
कच्या अस्तबल पिछे की ओर
& 34.31×3 1.6
स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय
65 अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, उमर फारूख , अफजल हुसैन, फजल हुसैन, इमरान हुसैन , इरफान हुसैन पिता फकीर मोहम्मद
सर्वे क्रमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी मोती उकॉर पिता नानूराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृशि भिन्न आय भू-राजस्व 415.90
पक्कामकान
22.22
18.55 × 1 18.55× 33.88 66 अयोध्याबाई पति सुखराम दास
3.20
सर्वे क्रमांक 62 रकबा मद-रास्ता 050 म०प्र० सन -0. नजूल
पति के नाम से 17.11. 1989को एक (1) वर्षीय आवासीय पट्टा एंव 1985 को 30 वर्षीय अस्थाई पटटा जारी किया गया
24.72
19.56
67
19×14
पक्का मकान
पक्का
भवन
रसीदा बानोपति गुलाम एहमद निवासी- सुभाष नगर रतलाम
RBC
स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय
प्लॉट
13.30
11×50
68
सर्वे कमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी मोती उकॉर पिता नानूराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृशि भिन्न आाय भू- राजस्व 415.90
रजिस्ट्री
11×13
अनीशा बी पति मोहम्मद इस्माईल निवासी राजेन्द्र नगर
23.42
18×14
69
18×60
पक्कामकान RBC
जफर बानौ पति मोहम्मद निसार मंसूरी निवासी- सुभाष नगर
स्वयं के नाम से पंजीकृति विक्रयपत्र से
क्रय
24.81 70
17.8×60 17.8× 15
रजिस्ट्री से क्रय
अनवर खां पिता बशीर खान निवासी- सुभाष नगर
कच्चा लकड़ी
का कारखाना
RBC
21× 15
71
21×61
2 रजिस्ट्री द्वारा क्रय
29.27 ground
पक्का मंजिलाभवन RBC
अब्दुल रउफ पिता मम्मु खान मेवाती, आजरा बी पति अब्दुल रउफ मेवाती 131. सुभाष नगर, रतलाम
29.27 g+ 1 total
11 × 16
72
2विक्रय-पत्र 11×20.1
(नाथू पिता खीमा) के वारिसान के वारिसान
0
16.35 ground
पक्का मंजिला भवन RBC
16.35 g+1 कन्हैयालाल पप्पू भारत पिता नाथू व पुत्रियों लक्ष्मी रामी रम्भा रानी पिता नाथू व सनी संजू व मैना पिता रामसिह व सोनीबाईबैवा रामसिह निवासी- सुभाष नगर
total
33.45
2 विक्रय-पत्र 20×20 20×18
73 (पुनमचंद पिता फकराजी ) के वारिसान रमेाचन्द्र अम्बाराम पिता पुनचन्द खटीक
पक्का मंजिला भवन RcC
सर्वे कमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वमी मोती उकॉर पिता नानूराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 415.90
33.45
37.17
विक्रय-पत्र
20×20
74
20×20
पक्का मकान
RBC
मो. अमीर पिता अब्दुल रहमान अंसारी निवासी-70, हाट रोड़, पुलिस चौकी के सामने, रतलाम
विक्रय-पत्र
29.44
17.6× 18
75
17.6×40
पक्का
भवन
पतरे गुदा
मंगलीबाई उर्फ मंगाबाई पति रामलाल निवासी सुभाषनगर रतलाम [भाग 1 8044
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
76
विक्रय-पत्र
12.50 ×20
12.50 × 5
23.23
पक्का मकान RBC
6
मदनलाल व शांतीलाल पिता निवासी- सुभाष नगर कमलाबाई
विक्रय - पत्र
30.66
15×47 15×22
77 ईस्माईल पिता नन्ने खां घोंसी निवासी- सुभाष नगर
पक्काभवन 2 मंजिला पक्का भवन RCC
13.94 mg+ 1 78
विक्रय-पत्र
17×12.5
19.75 अशरफ नुर पति नबी नूर खां निवासी-सुभाष नगर
पक्का भवन RBC
सर्वे कमांक 64 मद आबादी रकबा 0.050 नजूल म०प्र० भाासन
79
पक्काभवन विक्रय-पत्र
17 × 12.5
19.75 शहजादी बानोपति अब्दुल बशर कुरैशी (अब्दुल बशर पति नजीम मोहम्मद)
12.6+15 =13.8×4 5
80
विक्रय-पत्र 12×60 12×17
18.96 मथुरासिंह पिता दुर्गासिंह राजपूत निवासी- सुभाष नगर, रतलाम
18.96
पक्का भवन पक्का 2 मंजिला भवन RcC
g+1
15×17
23.69
विक्रय- पत्र 15×60
दीवारे ओपन बरामदा
81 कालू शाह पिता जुम्मा शाह निवासी- सुभाष नगर
विक्रय-पत्र
18.6 × 17
29.38 82 पिरुदास पिता भेरूदास निवासी- सुभाष नगर
पक्काभवन RBC
18.6×56 .3
83
विक्रय- पत्र
11×17
17.38
11×45
अकीला बी. पति सलीम शाह व मुबारिक पिता बशीर शाह
G
दो मंजिला
पक्काभवन
RBC
सर्वे कमांक 66 रकबा 0.090 भूमिस्वमी - नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90
17.38 G+1 84
झोपडी कच्चा विकय पत्र 11×45 11 ×17
17.38 झोपड़ीबंद अब्दुलरशीद नईम ,अ अजीज अनवर भूरा आ सलमा असमा भाराफतबी पिता हाजी अब्दुल लतीफ
85,
प्लॉट खाली
17×12
34.75 चन्द्रकांता पति भेरूलाल निवासी सुभाष नगर
86
सर्वे कमांक 66 रकबा 0.090 भूमिस्वमी-नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90
विक्रय -पत्र 8.10 ×45 8.10 × 17
12.80
दुकान कच्ची
मौहमम्द युसुफ पिता हाजी अब्दुल रहीम निवासी 133 नाहरपरा रतलाम
87
विक्रय -पत्र
18.40
11×45 11×18
अब्दुल हमीद पिता अब्दुल गफ्फार निवासी-रतलाम
पक्काभवन RBC
88
19.3 × 18
विक्रय-पत्र 19.3×50
32.28 खुशीद एहमद पिता नूर मोहम्मद पिंजार रतलाम
दो
मंजिला
पक्का भवन
RBC
32.28
g+ 1 total 89
22×45
21.46
विक्रय-पत्र
22× 10.5
अखत्र बी पति सलीम भाहि निवासी सुभाष नगर
पक्काभवन RBC
90
विकय-पत्र 42×47 42×17
66.35 मोहम्म्द बाबू खां पिता अल्ला बेली खां
66.35
दो मंजिला
पक्का भवन
पक्काभवन
RBC
91
विक्रय-पत्र 15×58 15×16
22.30
कच्चा पतरे का घर
मुबारिक हुसैन पिता गुलाम एहमद निवासी-सुभाष नगर
92 जरीज पिता खुदा बक्श
विक्रय-पत्र
11×23
23.51
पक्काभवन RBC
कालू वगैरहा किरायेदार द्वारा बताया गया सूचनादी गई जल्द कागजाद मिलेंगे
93
खाली प्लॉट विकय पत्र
32.6 × 16
2470 ft2
48.47 इसरार एहमद पिता मोहम्मद इस्माईल निवासी हाटरोड व मोहम्मद इदरि । पिता अब्दूल हफीस निवासी धनजीबाई का 8045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
नोहरा व इरफान पिता अल्लाउददीन निवासी धनजीबाई काः नोहरा रतलाम
10×12
9.92
8.9 × 12
वसीयत नाम अनुबन्ध-पत्र
94 (काले खॉ पिता सलीम खाँ के नाम हिबानामा)शकील पिता काले खां
95
विक्रय-पत्र
10 ×28
26.02
10×40
रउफ पिता हुमायुं खां नसीर बानो पति हुमायुं खान
26.02 g+1
दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत परटीन
96 रसीद पिता रफीक खां
विक्रय -पत्र
21.56
11.6×20 11.6×20
दो मंजिला पक्का भवन RBC
सर्वे क्रमांक 66 रकबा 0.090 भूमिस्वमी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90
21.56g +1 toal 97 सलीम पिता अमीर बक्श
विक्रय-पत्र 11×20 11×20
20.44
सर्वे कमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म ०प्र ० भाासन
20.44
दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत पर टीन
98
विकय-पत्र 14.6×24 14.6× 20
27.13 नाहरू खाँ पिता जुम्मा खाँ निवासी सुभाष नगर
पक्का भवन RBC
99
कच्चा मकान
11×13 11×13
13.29 सलीम शाह, पिता यासिन शाह फकीर निवासी
हिबानामा विकयपत्र
100
कच्चा मकान
11×13 11×5
5.11 गनी शाह पिता यासिन शाह फकीर
हिबानामा विकयपत्र
101
पक्काRBC विक्रय-पत्र 15×20 20×10
18.58 चांद बी. पति तनवीर एहमद निवासी-हाट रोड़ , रतलाम
nalkup 1
पक्काRBC विक्रय-पत्र
34.55
15×28.6 28.6 × 13 सर्वे कमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्दमी -अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृशि भिन्न आाय भू-राजस्व 135.51
102 शाकीर पिता नाहरू निवासी-हाट रोड़, रतलाम 103 सज्जनबाई पति रामनारायण तेली शाह
पक्काRBC विक्रय-पत्र 20×40 20×26
48.32
पक्का
विक्रय-पत्र 21× 15 15×21
29.27
3
निवासी सुभाष नगर रतलाम 104 मोहम्म्द अयान पिता मोहम्म्द युनस व इम्तियाज बी पति मो युनुस निवासी सुभाषनगर
कच्चा पतरा विक्रय-पत्र 15×19 15×19
26.48 105 नूरजहां पति मंगलशाह निवासी सुभाष नगर रतलाम
पक्का
विक्रय-पत्र 27×27 27×11
27.60 106 नदीम मोहम्मद व वसीम पिता न्याज मोहम्मद निवासी ता मुकाम सुभाषनगर
27×16
tinshed 40.14
RCC 67.74
27×27 total 107 5 दुकानें पक्की छोटू हज कमेटी
50×26
भूमि
50×26
120.81 सर्वे कमाक 53 रकबा 0.150 पक्का दरगाह हैदरअली भााह सर. गिरोहे सैलाना जान भाोकतअली भााहगुरू हैदरअली भााह भूरा 1.41 मद
108 3 दुकानें छोटू हज कमेटी
अतिक्रमण 13.5 ×31 13.5 ×31
38.89 चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भाा. सर्वे क्रमाक 48 रकबा 0.430 मद पक्का चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भाा.
भाायकीय 80×8 80×8
145.00 1.09 कब्रस्तान का गेट सरकारी क़ब्रस्तान की बाउंड्री 6 फिट एंव लोहे का गेट
सर्वे कमाक 48 रकबा 0.430 मद पक्का चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा. में कब्रस्थान का गेट एंव 40 लॅबाई की 6 फिट उंची दिवार एंव अन्य दिवार सर्वे कमाक 666 मद कब्रस्थान [ भाग 1 8046
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
(1) पूर्व से कायम सुभाषनगर- विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि उत्तरी दिशा में साईड A सर्वे क्रमांक
कमांक
विवरण
सर्वे क्रमांक का कुल
रकबा
आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में ।
निजी भूमि सर्वे कमांक
0.330
1
203.84 वर्गमीटर
65/1,65/ 2,65/3, 65/4
377.82 वर्गमीटर
2
0.197
67/1,67 / 2,67 / 3 , 67/4,67/5
3
0.223
104.52 वर्गमीटर
52/1,52/ 2,52/3 , 52/4,52/ 5
686.18 वर्गमीटर
योग निजी भूमि
भाासकिय भूमि सर्वे क्रमांक
71
4
224.90 वर्गमीटर
2.010चरनोई
54
182.74 वर्गमीटर
5
0.250 आबादी
(गांवठान)
48
6
177.67 वर्गमीटर
0.480 चरनोई
योग शासकिय भूमि
585.31 वर्गमीटर
पूर्व से कायम सुभाषनगर- विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि दक्षिणी दिशा में साईड B (1)
सर्वे क्रमांक
क्रमांक
विवरण
सर्वे क्रमांक का कुल
रकबा
आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में ।
निजी भूमि सर्वे कमांक
298.45 वर्गमीटर
1
0.330
65/1,65/2,65/3,
65/4
66
372.58 वर्गमीटर
2
0.090
3
0.223
184.80 वर्गमीटर
52/1,52/2,52/3,
52/4,52/5
53
0.150
120.81 वर्गमीटर
4
976.64 वर्गमीटर
योग निजी भूमि
भाासकिय भूमि सर्वे क्रमांक
कमांक सर्वे कमांक
विवरण
सर्वे क्रमांक का कुल
रकबा
आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में ।
71
5
16:76 वर्गमीटर
2.010 मद-चरनोई
62
6
0.050 रास्ता
22.22 वर्गमीटर
64
7
0.050 आबादी गावंठान
111.53 वर्गमीटर
54
8
0.250 आबादी गावंठान
65.97 वर्गमीटर
48
9
0.480 चरनोई
38.89वर्गमीटर
666
10
2.280 कब्रस्तान
145 वर्गमीटर
योग शासकिय भूमि
400.37 वर्गमीटर
2. भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण:- अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, समुचित सरकार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. 05- अ-82-2019-20- वलनी-12852
बैतूल, दिनांक 3 दिसम्बर 2019 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक - 1 के कॉलम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)
6
5
4
3
2
1
2.745
वलनी
मुलताई
वलनी लघु जलाशय
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकबा हे०
कुल रकबा हे०
5
4
3
2
1
0.120
1.646
233/2
1 बिसराम व. मलकाराम जाति गोंड सा. देह
0.145
2.000
233/3
2 धनराज पिता मलकाराम जाति गोंड सा. देह
0.095
3.000
233/4
3 कोमा पिता मलकाराम, जाति गोंड सा. देह
0.265
2.427
251/2
4 साहेबराव वल्द संतोषराव , पता सा.देह भूमि स्वामी
0.036
5.107
201/1
5 हरि वल्द तेजीलाल, चंदा पिता तेजीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूस्वामी
0.020
0.057
200
6 हरि वल्द तेजीलाल , चिन्धी पिता तेजीलाल सा. देह
0.825
22.561
237
7 नीलू पिता पंजाबराव, संजय वल्द वामनराव, इन्दु वल्द नरसिंगराव, रेशमी पिता वामनराव,यंशवराव वल्द वामनराव केशोराव वल्द नरसिंगराव, ज्योति वल्द वामनराव, आनंदराव वल्द नरसिंगराव , नयना पिता पंजाबराव , हरिश वल्द पंजाबराव, उज्वला पिता वामनराव अजय पिता पंजाबराव संगीता पिता पंजाबराव, दीपा पिता वामनराव , अरूण पिता पंजाबराव शीला पिता पंजाबराव कविता पिता पंजाबराव जाति मराठा भू-स्वामी [भाग 1 8048
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
0.223
2.382
8 कमला बेवा पंजाबराव , भावना पिता पंजाबराव, रविन्द्र 59/1 वल्द पंजाबराव , ललित वल्द पंजाबराव कुंबी सा. देह
0.223
2.38159/2
कृष्णराव वल्द गेंदू, जाति कुंबी भूस्वामी
2.574 0.230
57/1
9 10
0.109 0.041
79
कृष्णराव वल्द गेंदू, उर्मिला पिता गेंदू, आशा पिता गेंदू, कमला बेवा पंजाबराव, रविन्द्र, ललित वल्द पंजाबराव जाति कुंबी भूस्वामी
0.235
2.400
57/2
11 पढरी वल्द फुन्दू सकु, सुशीला, निर्मला पिता फुन्दू कुन्बी सा. देह भूस्वामी
0.016
2.663
36/2
12 जुगना बेवा ओझीलाल, ब्रजलाल, राजेश, सूरजलाल, हरजीलाल वल्द ओझीलाल, कला पिता ओझीलाल जाति गोंड भू-स्वामी
0.030
1.939
238/1
13 नत्थू नथन वल्द पुगन्सा जाति गोंड नि. ग्राम भू-स्वामी
51.990 2.745
14
कुल योग:-
1- चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका पृथक से प्रकाशन किया जा रहा है ।
2.- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा .) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3.- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूभि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 07- अ- 82-19-20- ढोढारामोहाड़ -12868
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालभ (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है ०में) 2
3
5 1
4
ढोढरामोहाड 14.114 बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
मध्यम
घोघरी परियोजना
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 मयाराम पिता रंजूप्रेमलाल पिता रन्जू संजू जयराम, सुशीला, सुनील, रूशीला पिता जयराम, समीरा ना.बा. जयराम, र्फघुनी संरक्षक भाई संजू, मीरा बे . सेवाराम, संदीप, सावित्री पिता सेवाराम, सा.देह, भू-स्वामी
2 गंगा बे. गेन्दया, रामराव, विटठलराव पिता गेन्दया, जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी
3 पान्डू पिता तेजी, भूरो, भागा, अमरूी पिता गोन्डू, सुखराम, सुकु पिता डोमू, तुकाराम पिता बुधसिंग, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे०
3
4
अर्जित रकबा हे० 5
61 2.096 2.096
59
1.975
1.975
56/1 24.680 3.680 [भाग 1 8050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
180 0.202 0.202 4 | बिरू ,नारू, सुरजू, बिरजू, मिल्लो,सोमती, कमला पिता नन्डू, दमला बे. नन्नहू, बिहारी, गुडडो पिता नजरसिंग, लक्खू, लक्ष्मण,रामकली, सुमरती, कम्मों पिता गोरख
88 0.397 0.397 5 रामकली जौ.किसनलाल जाति गोंड, सा.देह भू- सवामी
6
5.767
174 5.767
नरेश पिता सुखदयाल, कुंती बे. सुखदयाल, अशोक,विनोद,सरोज ,पुष्पा पिता सुखदयाल , रामनाथ, कन्हैयालाल पिता रामदीन परसराम ,
योगः-
14.114
35.117
1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, . जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 08-अ-82-2019-20- गुढी-12870
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर / ग्राम
जिला तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)
5
3
4
2
1
7.400 बैतूल गुढ़ी
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
घोघरी परियोजना मध्यम
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 जगन व. गंजू, जाति गोंड, सा. देह, भू-स्वामी खमिया पुत्री गोमा , जाति गोंड, सा. देह भू- स्वामी 2
3 देवलाल पिता चंदू पता बैतूल सा. देह भू- स्वामी 4 गुलाब, नजर व. फगन, समति, फुल्लो पुत्री फगन जाति गोंड, सा. देह भू-स्वामी
5 सुनीता पुत्री जग्गू, जाति गोंड, सा. देह भू-स्वामी 6 श्रीराम ,सीताराम व. मुकिन्दराव, लक्ष्मी, जयवंती कला , सकुन, सुशीला, जाति गाडरी , पता सा.देह.धनोरी , भू- स्वामी मुकिन्दराव, नान्ही बे. कल्लु, गित्तूमहेन्द्र ललता ,संगीता, मनीषा, पुनम, सावला,मनीष पिता कल्लु, जाति व. कल्लू गाडरी, सा.देह.भू-स्वामी
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे०
कुल रकबा हे०
5
4
3
0.324 4.251
55/1
0.157
1.618
58/1
0.158 1.611
58/2
0.178 1.343
59/1
0.178 1.611
59/2
0.218
3.128
72/2 [भाग 1 8052
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
0.049
2.647
184
7| शेखनसीर पिता शेख खादिम, शेख रफीक पिता शेख खादिम, बिलकिस पिता शेख खादिम, खुर्शीद पिता शेख खादिम, शेख नसीर पिता शेख विराम , शेखजफर पिता शेख खादिम, शेख वहाब पिता शेख विराम अनबीशेखकदीर पिता शेखविराम जाति मुसलमान, पता बैतूल, सा.देह भू-स्वामी
3.901
9.862
191
8 मु. चैती, बाजी, सुमन, कमला, इमला पुत्री बाजी झब्बा व. सिरपत, जाति तेली, पता सा.धनोरा भू-स्वामी
1.465
13.011
192
9
0.125
0.125
193
0.186
0.186
194
किशोरी पिता तेजी, प्रहलाद पिता तेजी, फुल्लो पुत्री तेजी, चुन्नी पिता गणपत, चैती बे. बाजीलाल जाति तेली पता बैतूल सा. देह भू-स्वामी
0.113
2.257
265/1
10 कानूलाल,आनंदराव व. मानसिंग , खब्बूफुला, रामकला पिता मानसिंग , मैनी बे.मानसिंग , जाति गोंड, सा. देह.भू-स्वामी
0.307
2.962
270
11 मदन, अमरू व. असीला , जिवली बे. टिब्बूमंगल, जुग्गू,जगदीश व.टिब्बू जाति गोंड, सा. देह. भू-स्वामी
0.041
271 3.339
12
7.400
47.951
गंगा बे. मंगल, गुल्लू पिता मंगल, वत्सला बेवा गुलबू, फूलाजी पिता ढीमरा , ज्योति पुत्री गुलबू रूमासिंग पिता ढीमरा, सोनाजी पिता ढीमरा, मुनिया, चुनिया पुत्री ढीमरा, नन्हू पिता जावू, मूली, नान्ही, हसलो पुत्री जावू, सुमित्रा बेवा मनोहरी , दिलीप, राजकुमार, पिता मनोहरी, रामवती, मंधा, पुत्री मनोहरी, माटू पिता रंगू, जाति गोंड पता सा .देह. भू-स्वामी योगः-
1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8053
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 13-अ-82-2019-20- मौजा बिजासनी-12850
बैतूल, दिनाांक 3 दिसम्बर 2019 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
नगर/ ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
6
4
3
2
1
18.481
बिजासनी
आठनेर
बिजासनी स्टोरेज जलाशय बैतूल (म.प्र.)
5 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
भूमिस्वामी का नाम
क्र.
कुल अर्जित रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
खसरा नं.
5
4
3
2
1
0.028
0.198
73/13
1 लक्ष्मणराव व. गोपालराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भूमि-स्वामी
0.737
0.737
60
2.946
5.253
63
3.132
11.097
58
2 प्रमोद व. पंजाबराव, संगीता, गीता, सरिता वि. पंजाबराव, लीलाबाई बे. पंजाबराव, श्रीधरराव व. खुशरंगराव, विनोद व. त्रम्बकराव, बुल्लो, भूरी पि. त्रम्बकराव ना.बा. वली मां कला ना.बा. वली मां अलका बेवा केसोराव, जाति मराठा , पता सा. मांडवी
0.146
0.146
62
3 गुणवन्तराव व. कमलाकर राव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भू-स्वामी
0.526
3.553
12
4 बाबाराव पिता शंकरराव , जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भूमि- स्वामी
0.130
6.232
40
5 महादेव, सहादेव पिता विट्ठलराव, चिन्धी, चन्द्रकला पिता विठ्ठलराव, सरस्वती पिता गेंदराव, पता सा. मांडवी , भूमि-स्वामी [भाग 1 8054
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
0.057
0.118
0.132
0.132
59/1
6 माखनलाल व. आत्माराम , जाति किराड़ , पता 41/1 निवासी मांडवी, भू-स्वामी
0.115 0.048
0.132
0.132
41/2 59/2
7 श्रीराम व. आत्माराम , जाति किराड़ , पता सा. मांडवी, भू-स्वामी
0.057
0.115
41/3
0.132
0.132
59/3
8 नारायण व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी
0.115
41/4
0.057
0.132
0.132
59/4
9 मिश्रीलाल व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम , जाति किराड़ , सा. मांडवी , भू-स्वामी
0.065
0.115
41/5
10
0.132
0.132
59/5
हरिराम व. आत्माराम , सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी
0.323
0.526
41/6
11
0.360
0.360
59/6
पूर्णा पिता गिरधर, जाति किराड़, सा. मांडवी , भू-स्वामी
0.032
1.896
12
0.384
195/1 197/1 2.897
पूरन वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम
0.833
1.895
195/2
13
2.266
2.898
197/2
टुकडु वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम
1.719
1.895
2.205
2.897
195/3 197/3
14 नामदेव उर्फ भामदेव वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, पता निवासी ग्राम, भूमि स्वामी
0.397
1.709
198/1
विजय व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी
15
0.154
198/2 1.326
16 धनराज, भरतलाल , लखनलाल व. परसु, कलसिया बेवा परसु, सुन्दर पिता परसु, जाति किराड़ , सा. मांडवी
0.227
1.357
198/3
17 दशरथ, दीपचंद, प्रेमचंद व. तुरसी, तुलसिया बेवा तुरसी, शान्ता, द्वारका, नवला, जयवन्ती, सया पिता तुरसी जाति किराड़, सा. मांडवी , भू-स्वामी
0.591
2.203
198/4
18 चेपा, अर्जुन व. कली, कला, सरस्वती, सोमती पिता कली , जाति किराड़, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.401
1.708
198/16
ओमप्रकाश व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी
19
18.481
30 52.021
कुल योग:-
1. चूंकि बिजासनी स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 14- अ-82-2019-20-मौजा ब्राहम्णवाड़ा-12844
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है.मे)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
4
2
3
1
ब्राहम्णवाडा
8.243
आमला
ब्राहम्णवाडा लघु जलाशय बैतूल (म.प्र.)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की' सूची )
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
5
4
3
2
1
0.484
0.664
319
0.833
0.833
324
0.154
0.154
325
1 भादू व. छित्तु संगोनी ओमवती सोमवती पिता छित्तु सुकिया बे. साबु सुरेश गुन्ता प्रेमा मुन्नी पिता साबु विजय प्रमोद व. अम्मीलाल अनिता ममता पिता अम्मीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हसली मनोती धनोती पिता मानसिंग दिवरलाल गुल्लू व. बिसराम् हिरा देवना तमुना पिता बिसराम सुमली बे. हंसा पब्बुसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पुरनी बुटकी रेखा रविना पिता हंसा विकास आकाश व
2
2.512
342
3.112
नेपाल व. फुलसिंग बटनी बे. फुलसिंग मैना चुनिया पिता फुलसिंग मैना बेवा सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी दिनेश शिवकांत संतोष व. सुन्दरलाल रेखा उर्फ बुरी पिता सुन्दरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 8056
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
3 मुन्ना बेवा झुलन धांधु अनिल सतीष व. झुलनकंला भोली इमला पिता झुलन कारसिंग मुन्नालाल व. भोंदू रक्खा बे. भोंदू सुनिता पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अनिता सरिता पिता भोंदू सुखराम व. सुकलू गोधा राधा तानी रामप्यारी पिता खुड़लू समलो बे. पुन्नू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चेपा किशोरीलाल व. पुन्नू रामकली पिता फुन्दू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4 राजेन्द्र सिंह व. चन्द्रचुड़ सिंह जाति राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी 5 बलीराम युवराज व. रामाकंला कलस पिता रामा भगदू व. गिरधारी सुखदेव शंकर व. ठुन्नू जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6 शिवलाल वल्द ढोंडू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7 मनीष व. नन्दलाल कायस्थ पता सा. तिरूपति नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी 8 दिनेश पिता मंशाराम जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी
कुल योग
2.266' 2.266
349
1
0.550
355
1.408
0.622
1.619
523/3
0.077
360
0.077
0.227
0.227
316/14
0.382
0.482
323/1
0.136
0.809
318
8.243
11.651
1- चूंकि ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 14-अ-82-2019-20- खोदरी-12864
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
अर्जित रकबा लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
4
0.445
2 आठनेर
3 खोदरी
1 बैतूल (म.प्र.)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
6
5
खोदरी स्टोरेज जलाशय
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई,
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1 करमचंद वल्द बोब्या, जाति लोहार , सा० देह
कुल योग:-
कुल अर्जित रकबा हे० खसरा नं.
कुल रकबा हे०
3
5
4
0.445
0.445
198
1
0.445
0.445
1- चूंकि खोदरी स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल की अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसके प्रकाशन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
[भाग 1 क्र. 15- अ-82-2019-20- पाण्डोल-12860
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
नगर/ ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
0.674
आठनेर पाण्डोल
बैतूल (म.प्र.)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई,
उमरी-पाण्डोल स्टोरेज जलाशय
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा
खसरा. नं.
कुल अर्जित रकबा 1
2
3
4
5
42/2 1.454 0.389 1 मुन्नीबाई जौजे फुल्लू, जाति तेली , पता सा. देह,
42/3
0.285
0.405
2 संतोष वल्द वसु, जाति तेली, पता सा. देह,
कुल योग
2
1.859
0.674 1- चूंकि उमरी -पाण्डोल स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात का अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसके प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपल्प्रेड किया गया है । A 8059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 16-अ-82-2019-20- धनोरी -12866
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला
नगर / ग्राम
तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
5
4
3
2
1
3.305
धनोरी
आठनेर
बैतूल (म०प्र०)
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
मध्यम
घोघरी परियोजना
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 ग्यानदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी, सा. देह.भू-स्वामी बलदेव पुत्र वासुदेव, जाति कुंबी , सा. देह भू-स्वामी 2
3 रामचन्द्र पुत्र वासुदेव जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे०
कुल रकबा हे०
5
4
3
0.846
27/1 0.846
0.364
27/2 0.364
0.465
0.465
27/3 [भाग 1 8060
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
25/1 0.384 0.384 रघुनाथ पुत्र चिन्धु, जाति कुंबी, सा .देह भू-स्वामी
4|
22/1 0.089 0.089
25/2 0.381 0.381 5
0.089
22/2 0.089
सया, सुमन, यशोदा, देवकू पुत्री गेन्दू, जाति कुंबी, सा. देह भू-स्वामी
63/1
0.026
0.026
6 गया बे. पंढरी, गुलाबराव, साहेबराव, पाडूंरग ,सुमन,पंढरी, सुनिता, मुन्नी, निर्मला पिता पंढरी, चिन्धी पुत्री किसना , जाति कुंबी, सा. देह भू- सवामी
0.305
0.305
63/2
7 दिवाकर, कमलाकर, सुधाकर, यशोदा, सकुन, कौशी, मीना, पिता गणपति जाति कुंबी, सा. देह. भू-स्वामी
0.356
0.356
63/3
8 व्यंकटी उर्फ व्यकंटराव पुत्री दाजीबा, जाति कुंबी, सा.देह. भू-स्वामी
3.305
3.305
योगः-
1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । i
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 16- अ- 82-2019-20- पोहर -12882 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ग्राम
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है ०में)
1
2
3
पोहर
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
4
5
6 0.879
देहगुड़ लघु जलाशय की नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
1 कुंडलिकराव वल्द गोविंदा सा. देह भूमिस्वामी
2 सैवंती बेवा फकिरया बेबी, कंचना पिता फकिर्या सा. मोहरखेड़ा 3 यौगेश वल्द वामनराव, मोरेश्वर ना. बा. वल्द वामनराव वली मां जैवंती जौ. वामनराव कुन्बी सा.देह
योग
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.
3
4
5
449/3
0.890
0.116 449/1
5.65
0.568 450/2
0.804
0.195 7.344
0.879 1- चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय नहर निर्माणु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
8062
क्र. 17- अ-82-2019-20- टिपनापुर-12862
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
जिला
नगर / ग्राम
तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)
5
3
4
1
2
13.161
टिपनापुर
आठनेर
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
मध्यम
घोघरी परियोजना
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 नत्थूसित्तू व. गणपति, जाति कुंबी, सा. जावरा भू-स्वामी
2 नारायण,चुन्नीलाल, शंकर व. नन्हू, चंपाबाई बे. नन्हू, दुरपताबाई पिता नन्हू, जाति मेहरा, पता सा. देह भू-स्वामी
3 मंहगीलाल व. इमरत जाति मेहरा , पता सा. देह भू-सवामी
कमलू जौ. किशोरी जाति मेहरा, पता सा. पांढुर्णा भू-स्वामी
4
5 रामदास व. मुन्नालाल जाति, मेहरा , सा. देह भू- स्वामी 6 मनोहर, कमलेश व. मुन्नालाल जाति मेहरा सा. देह भू-स्वामी
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा हे०
कुल रकबा हे०
4
5
3
1.558 165
0.650 1.558 1.000
164/2
0.277 0.277
131
1.295 2.023
132
1.000 1.000
129/3
0.971
0.971
127
0.972 0.972
126 8063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
0.672 0.202
133
गोमा व. सुकलाल, जाति कोरकु, सा.देह भू-स्वामी
7|
2.003
124 2.003
8 श्रवण व. किशन, अर्चना जौ. जगदीश , जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वामी
1.112
1.112
123
काशी जौ. साहेबलाल, जाति मेहरा सा. देह भू-स्वामी
9
1.020
122 1.020
10 रामजू, मिश्री ,झींगर, साहेबलाल ,नोखे व. अन्नु, रंजना,साहेबा, रामदुलारी, रामप्यारी पिता अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी
121
1.049
1.049
11 रामजु, मिश्री, झींगर, साहेबलाल, नोखे व. अन्नु, रंजना,साहेबा, रामप्यारी पिता अन्नु, दिनेश व. बिरजू, चिन्धी सरू पिता बिरज्जु जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वामी
140 2.023 1.052 मिश्री व. अन्नु, जाति मेहरा , सा. देह भू-स्वमी
12
13.161
15.680
योगः-
1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 17-अ-82-2019-20-जामठी सवासन -12854
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक - 1 के कॉलम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः- ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
6
5
4
3
2
वलनी लघु जलाशय 3.869
मुलताई
बैतूल
जामठी सवासन
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे०
कुल रकबा है।
4
5
3
2
1
2.869
2.869
499
1.000
1.000
487/1
1 शान्ता बेवा नारायण , पांडुरंग , दुर्गादास, अनिल वल्द नारायण , गीता, सुमन पिता नारायण, कुन्बी, सा. गुजरमाल
3.869
3.869
2
कुल योग :-
1. चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलित है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा .) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8065
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 20- अ-82-2019-20-मौजा- अंभोरी-12849
चूँकि, संमुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग
क्षेत्रफल (है.मे)
2
3
4
अंभोरी
2.979
प्रभात पट्टन
बैतूल (म.प्र.)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
संसाधन संभाग मुलताई कार्यपालन यंत्री जल अंभारी (स्टोरेज) लघु जलाशय
अनुसूची- 2
क्र.
खरारा नं.
भूमिश्वागी का नाग
1
2
3
1
509
बाबूराव व कुसना लूहार पता सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी
510
511
512
2
499
गन्नी बेवा फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रामभऊ पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी लखन पिता पिता फागू जाति मेहरा पता अम्भोरी मुलताई बेतूल मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी
3
539/2
मखनी बाई पति मिट्ठु जाति गायकी सा. देह नरखेड़ भूमि स्वामी
4
508
रखिया पिता बक्सू रैनी बे बक्सू एन्सूव भिक्कू मनोता पिता भिक्कू भूमि स्वामी
5
515/1
कारी बेवा गंन्दराव हेमराज रमेश अनिल अजित हरी वल्द गेन्दराव अनुसया अजनी पिता गेन्दराव जैवन्ती बेवा बाजीलाल मदन वल्द बाजीलाल उर्मिला पिता बाजीलाल भूमि स्वामी
6
497
दामोदर रामू गुलाब व. रामाराव भूमि स्वामी
7
513
लालमन व. तेजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल योग 1-
( प्रभावित धारको की सूची )
गुल रकबा
कुल अर्जित रकबा हे.
4
5
0.509
0.100
0.660
0.150
0.648
0.200
0.511
0.241
3.291
1.405
0.165
0.165
2.084
0.080
0.907
0300
2.525
0.180
0.478
0.158
11.778
2.979
चूंकि भोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्त्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित
है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा
सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के. बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 8066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 25 - अ-82-2019-20- मोजा दुरा- बोरगांव -12840
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल 4
6
5
3
2
1
1.485
आमला.
दुराबोरगांव
ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय बैतूल (म.प्र.)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची )
कुल रकबा कुल अर्जित
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
5
3
4
2
1
1
0.200
1.072
418
सुक्कु पुत्र भूरा पता सा. देह भूमि स्वामी, ओझा पूत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी मना पुत्र रावजी पता सा. देह भूमि स्वामी चैतराम पुत्र रामू पता सा. देह भूमि स्वामी, गिरधर पूत्र शिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी
2 ओझा पुत्र भिवजी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.405
0.607
419
3
0.430
0.526
420
भुरा पुत्र संगा पता बैतूल मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
4
427
1.032
0.450 मुन्ना जियालाल कृष्णा ना.बा. पिता ओझा व. भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3.237
1.485
कुल योग
1- चूंकि ब्राहम्णवाड़ा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु : प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों । के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8067
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 26- अ- 82-2019-20- मौजा- कचराबोह -12846 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(है.में)
1
2
3
आभला
कचरबोह
बैतूल (म.प्र.)
4
5
6
4.824
पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
अनुसूची - 2
: क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
1 गजानंद व. बालकिशन 2 गितेश सतीश गुलाब व . हनस हनस व. लोधू
3
!
मुकेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4 हरीप्रसाद, छोटेलाल जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व
5 कमलेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6 झाडु वल्द बाबुलाल जाति गौली पता सा. देह भूमि
7 बालमुकुन्द वल्द कालू जाति गौली पता निवासी ग्राम पस्तलाईमाल भूमि स्वामी भु.रा. शा.
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.
3
4
5
167/1
1.000
0.200
216/3
0.780
-0.070
216/19
0.700
0.700
216/17
0.530
0.130
24/1
0.230
0.040
24/2
1.767
0.530
24/3
0.230
0.060
24/5
0.210
0.190
24/7
0.510
0.140
167/3
1.470
0.070 [ भाग 1 8068
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
8
0.140
0.185
167/4
कुसमा बेवा कालू शांता पिता कालु जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वानी भु.रा.शा.
9
0.264
216/1
0.364
रामू पिता मंगल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.210
0.364
216/5
10
0.202
0.180
216/7
बुद्ध सुदन वल्द अम्मरलाल गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
0.260
1.214
216/12
0.630
216/6
1.073
11
0.070
**216/8
0.627
रमिया बेवा अमरू , रमेश , सुरेश, अमरू, रसिया सुगरती पिता अमरू, पता सा. देह भूमि स्वामी
0.080
1.586
216/10
1.287
0.330
216/13
12
0.826
0.060
224/2
छन्नू वल्द सम्मु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13
0.080
0.207
224/5
ईमरतलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14
0.206
0.110 हम्मीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
224/6
15
0.206
0.120
224/7
देवीलाल वल्द रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16
0.206
0.160
224/8
मुन्नीलाल ना.बा. वल्द रवनु वली मां तुलसी बेवा रवनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4.824
15.98
कुल योग
1- चूंकि पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8069
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 28- अ- 82-2019-20- मौजा बिनाखी-12858
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30. सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
6 2
5
0.312
मुलताई बिनाखी
वलनी लघु जलाशय
कार्यपालन यंत्रीजल संसाधन संभाग मुलताई , जिला बैतूल
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामीका नाम
खसरा नं
कुल अर्जित रकबा हे०
हे० में .
कुल रकबा हे ० में
3
4
2
1
12/2
4.503
0.312 1 ओझा व. बाबू, इमली पिता बाबू जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
0.312
1
4.503
कुल योग :-
1- चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त जिसका पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8070
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 29- अ- 82-2019-20 - रगड़गांव-12856
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्याक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः- जिला
नगर/ ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे. में)
2
3
5
1
4
6
0.178
बैतूल मुलताई रगड़गांव
वलनी लघु जलाशय
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मुलताई , जिला बैतूल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे०
नं.
कुल रकबा है० में
2
1
3
4
5
128/1
0.089
5.157
1 बनुबाई बेवा सिंगा, चिरोंजी, सुभाष व. सिंगा, मंजू पिता सिंगा, रेखा पिता सिंगा, जाति गोंड, भू- स्वामी
0.089
125
2
0.700 5.857 0.178 कुल योग :-
1. चूंकि वलनी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा -4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकाशन हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) मुलताईं के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8071 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 30- अ-82-2019-20- खरसाली 12878
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (8) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला मला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकबा
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
5
3
4
1
6 2
खरसाली
3.167
मुलताई
हरदोली जल अवर्धन योजना बैतूल (म०प्र०)
मुख्य अधिकारी परिषद
प्राधिकृत नगरपालिका नगरपालिका मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे. /मकान
3
4
5 2
1
250/1
0.760
0.380 1
देवना बेवा चैतराम नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्णा वल्द चैतराम ललिता कविता पिता चैतराम सा. हरदोली भूमि स्वामी
0.760
250/2
0.760 2 रामजी वल्द पन्ना पंवार सा . हरदोली भूमि
250/3
0.807
0.807 3 घुड़िया वल्द पन्ना पंवार सा.हरदोली भूमि
251
1.457
0.650 4
0.020
2.430
252/2
रामराज, भोजराज राजू दिलीप पिता गेदराव भागाबाई बेवा गेन्दराव जाति कुंबी सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी
5
239/2
0.963
0.550 भीमराव उर्फ धुधराव, छोटु उर्फ रामू, भीमराव, श्यामा व. आनंदराव, सरस्वती उर्फ गुम्फा, पंचफला पिता आनंदराव अनुसुईया, ममता, विनिता, संतोष, सुभाष व भीमराव उर्फ धुधराव, जाति कुंबी सा. देह भूमि स्वामी
योग
3.167
7.177
1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
8072
क्र. 31 - अ-82-2019-20- थावरिया-12876 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ ग्राम
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
1
2
3
थावरिया
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
6
4
5
हरदोली जल अवर्धन प्राधिकृत
5.010
योजना
मुख्य अधिकारी परिषद
नगरपालिका नगरपालिका मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1 रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश वल्द महादेव वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा आशा, रामकली, लक्ष्मी पिता महादेव, दशरथ, पिरम्या वल्द सरवन गेंन्दु वल्द धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव, राजु वल्द पंजाबराव किरण पिता पंजाबराव सा. मुलताई 2 रामराव, धनराज, शंकर, जगदीश वल्द महादेव वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा आशा, रामकली, लक्ष्मी पिता महादेव, सालू बेवा पंजाबराव, राजु वल्द पंजाबराव किरण पिता पंजाबराव सा. मुलताई
कुल योग
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है। /मकान
3
4
5
3.180
191/1
10.107
1.830
1.830
186/2
5.010
11.937
1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 32- अ-82-2019-20- हरदौली-12880
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
4
6 2
3
5
1
हरदौली
7.023
मुलताई
हरदोली जल अवर्धन योजना बैतूल (म०प्र०)
मुख्य अधिकारी परिषद
प्राधिकृत नगरपालिका नगरपालिका मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे./मकान
3
5 1
2
4
1
3
3.666
1.450
0.364
5
0.364
गेंद्या प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामवती ना.बा.पिता बैनू वली मां नान्ही बेवा बैनू मेहरा भूमि पारडसिंगा
4/1
0.144
0.144 2 सीताराम गणेश वल्द बीरबल जगोती पिता बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ रखिया बेवा गेंदलाल लक्ष्मण पिता गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द मल्लू लउको बेवा महपत कुंबी
0.324
7
0.324
3
3.230
1.450
8
चैतराम वल्द शिवजी सुरोपी पत्नि शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडया अंगद पिता अजाबराव रघुनाथ पिता अजाबराव बाली पिता अजाबराव, अनिता पिता अजाबराव मोना पिता अजाबराव 8074
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
खसरा नं.
क्र.
कुल रकबा
भूमिस्वामीका नाम
कुल अर्जित रकबा हे./मकानं
5
4
3
2
1
1.424
1.424
24
4 गढ़ा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या गजो पिता बाज्या श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा. पारडसिंगा
0.713
0.713
29
5 मंसाराम, हंसु, दसन वल्द छितरू रमोसी, रमोती पिता छितरू लंगी बेवा छितरू , सुखदेव, सहादेव, महादेव वल्द ओझा, फुलवंती, भागवंति पिता ओझा, जैयना बेवा ओझा जाति गायकी सा. देह भूमि स्वामि
0.160
1.102
36/2
6 पूर्णा बे. ढेपल्या , भादु व ढेपल्या भागा सावल नान्ही पिता ढेपल्या
0.670
1.518
38
7 दुल्या व साजू रैसुल तुलस कौशुल पिता साजू
0.324
0.324
39/1
8 खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्या
योग
7.023
12.809
1- चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण,अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]
8075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 33-अ-82-2019-20-चैनपुर -12872 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता हाक सलग्न अनुसूचा कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
जिला तहसील नगर/ग्राम
अनुसूची-1
प्रयोजन रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है ०में)
1
3
2
मुलताई
चैनपुर
बैतूल (म०प्र०)
4
5
6 4.766
हरदोली जल अवर्धन योजना प्राधिकृत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामीका नाम
2
1
1 घुडल्या व. सहादेव शिला बे. सहादेव भूरो सया चिन्धीबाई पि. सहादेव कुन्बी सा. पारडसिंगा
2 संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई, जैनूबाई पिता गुलाबराव जाति 3 बिठोबा व. बाजया गुलाबराव व. शिवराम ठेनु जिज्या करूणा मैनू , मैना पिता लुंगा संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई, जैनूबाई पिता गुलाबराव सा.
कुल योग
खसरा नं.
कुल रकबा
कुल अर्जित रकबा हे. /मकान 3
4
5 252
0.304
0.304 253
1.047
0.080 270
0.648
0.648 271
0.214
0.060 274
0.308
0.308 278
0.684
0.684 280
2.189
2.189 281
0.801
0.801
5.887
4.766 1- चूंकि हरदोली जल आवर्धन योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 8076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 34-अ-82-2019-20-12836
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
6
5
4
3
2
1
4.499
देहगुड़
मुलताई
देहगुड़ लघु जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
कुल रकबा
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
5
4
3
2
1
1
0.480
1.335
322
भागरती जौ. काशीराम अनुसया जौ. हिराजी सोनी जौ. जैराम जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
0.134
0.134
521
2
0.240
1.134
325/1
रामदास गुलाबराव वल्द चम्पत जैवन्ती चिन्धी पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी लक्खू बे. रामदास अशोक अजाब अनिल सुनिल सुरेश व. रामदास आशा पिता रामदास ईमला बेवा रामदास राजेश व. रामदास उषा पिता रामदास भूमि स्वामी
3
0.110
0.283
325/2
कला पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.170
1.035
509/1
4
0.045
0.045
510/3
0.240
0.729
554
आत्माराम अर्जुन मिठू व. भूजंगा अंजू सकू पिता भूजंगा इतू धर्मराज व. तुकाराम सुमन चन्द्रकला शकुन्तला भूमिस्वामी पिता तुकाराम पता सा. देह
0.150
1.064
571 8077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
3
2
1
5
509/2
बसंतराव लक्ष्मण व. इट्ट्ठोलराव पता सा देह भूमिस्वामी
6
509/4 सोनी बेवा जैराम काशीराम हिराजी व. पंचम जाति मेहरा सा. देह
510/1
510/2 7
518 भीमराव श्यामराव व. घुडिया सारजा गिरजा पिता घुडिया सा .देह भूमिस्वामी
8
520/2
श्रीराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. सारणी भूमिस्वामी
9
520/3
लखनलाल व. राधेलाल चिन्धी पिता राधेलाल फत्तू व. सूरजू मैना पिता सूरजू जाति बढई सा. देह भूमिस्वामी
10
522
धनराज रामचन्द्र धनाराम मनीराम व तेजी मिट्ठन बेवा तेजी सया फुलवंती भूमिस्वामी कुसुम मुन्नी सुबेदिया पिता तेजी सा. देह भूमिस्वामी
544/2 11
546/1
मोरेश्वर व. नत्थू रेखा माया पिता नत्थूसया पिता तेजू जाति कुन्बी सा. मुलताई भूमिस्वामी
12
546/2
चन्द्राभागा यशोदा बेवा रघुनाथ कृष्णा ना. बा. पिता रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा गीता वन्दना पिता रघुनाथ मीरा दुर्गा पदमा ना.बा.पि. रघुनाथ वली मां. चन्द्रभागा ताई पिता तेजू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
13
547/1 अजाबराव किसना जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी
550
551
साहेबराव रमेश व. गोदिया बेबी चन्द्रकला निर्मला गुन्ता पिता गोंदिया पार्वती बेवा गोंदिया मनाबाई पिता दाजीबा भूमिस्वामी भोला मानिकराव उत्तम संतोष व. 15
552/1
रघुनाथ चन्दू रामा व. काशीराम बुग्गा बाया पिता काशीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
5
4
0.220
0.844
0.160
1.344
0.050
0.073
0.200
0.282
0.390
1.218
0.020
0.820
0.050
0.528
0.160
0.259
0.050
0.304
0.300
0.350
0.300
0.350
0.140
0.344
0.080
1.311
0.320
0.340
0.150
0.804 [भाग 1 8078
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
खसरा नं.
कुल रकबा
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
5
4
3
2
1
16
0.050
0.284
552/2
भोजराज व. गेन्दू जाति कुन्बी भूमिस्वामी
17
0.120
0.458
552/3
कमला बेवा राजू कविता पिता राजू नामदेव व. राजू जाति कुन्बी सा. देह भमिस्वामी
18
0.170
0.202
553
गुलाबराव व. गणपतराव शान्ता पिता गणपतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
4.499
15.874
योग
1- चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय के स्पिल चैनल निर्माणु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिरारो कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- सकता है । 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 35-अ-82-2019-20- लिहदा -12888
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
प्रयोजन नगर/ ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक का वर्णन
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
6
5
4
3
1
2
0.311
लिहदा
मुलताई
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा है.
कुल रकबा
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
5
4
3
2
1
0.200
1.619
283
1 बाबूराव ज्ञानराव प्रयागराव वल्द गुणवन्तराव, अन्जू, मंदा, सुनिता पिता गुणवंता सा० पौनी भूमिस्वामी
0.111
1.578
284/4
2 काशीनाथ वल्द चिन्ध्या, रकू बकू पिता चिन्ध्या सा० पौनी
3.197
0.311 योग
1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
:
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
8080
क्र. 36- अ-82-2019-20-12842
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
3
1
2
27.931
बोरगांव उर्फ शेरगढ़,
मुलताई
वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना बैतूल . (म०प्र०)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
क्र.
कुल अर्जित रकबा है.
कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
4
3
5
2
1
1
0.050
1.216
474/1
डोमा व. दसरू मनोती पिता दसरू परसू श्याम व. मुंशी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
2
1.620
1.040
474/2
दच्चू व. लालजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
3
0.709
0.809
474/3
कचरू व. बाजीलाल सा. देह भूमिस्वामी
0.136
0.136
474/5
4 सोमा व. बाजीलाल जाति गोंड सा. देह
0.135
0.135
474/4
0.556 5
0.556
564/2
नत्थू व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी
6
0.556
0.556 हीरालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी 564/3
7
0.200
0.405
पन्नालाल व. चैत्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी 564/4
0.100
563
0.275
1.579 8
2.679
559
1.279
0.900
555
0.672
0.470 हिरू व. गरीब्या सावित्री जगोती मुन्नी पार्वती पिता गरीब्या शान्ता बेवा साहेबलाल राजू दिनेश सुभाष गोलू व. साहबलाल आशा राजो सपना ज्योती पिता साहबलाल जाति गोंड सा. देह
554
9
1.800
2.100
ढीमर व. गरजन जाति गोंड सा. देह
557
1.214
1.214
10
565
गंगाप्रसाद व. फूस्या जाति पवार सा. देह
0.020 11
0.020
574/1
भगवतराव शंकरराव व. बाबूराव महादेव मारोती दौलत बसन्त व. नारायण शान्ता सिन्धू पिता नारायण पारबती बेवा नारायण पान्डुरंग विठ्ठल व. कुसना सा. देह भूमिस्वामी
759 8081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
12 नन्दकिशोर व. राधेलाल जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी
13 कौशल्या जौ. सुरत पवार सा . देह भूमिस्वामी 14 फागू व. काल्या पवार सा. देह भूमिस्वामी 15 रामू श्यामू व. परसू मैना बेवा परसू मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी
16 सुमेलाल झनक व. पतिराम अमरलाल ना. बा. व. पतिराम वली भाई सुमेलाल व. पतिराम जाति गोंड सा. देह
17 मुन्ना व. रामू सा. देह भूमिस्वामी
18 अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या कसिया दसिया ककू पूर्णा रहसूल पिता धरम्या मीरा जौ. पांडू सा. देह भूमिस्वामी
19 राखड्या व. भूरा सा. देह भूमिस्वामी 20 रैनी जौ. सकडू ममोना हसलो पिता रामजी सा. देह 21 बाजी दाजी दशऱ्या व. सूरजा जैदो मैदो सुरजा सा. देह
योग
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
3
4
5
2.063 2.063
574/2
2.084
2.084 574/3
1.700
0.870 549/1/1
1.030
1.030 473/1
0.809
0.809 478/1
0.403 1.153
473/3
0.733 1.080
473/2
477
0.210 2.582
479
0.030 1.234
472
2.306
1.106
1.540 2.220
468/2
609
7.916
3.210
3.301 551
4.071
566
0.555
0.555 562
0.210 0.275
0.166 561
0.166
560
0.146 0.146
27.931 45.062
1- चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- है। भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8082
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 37-अ-82-2019-20- गरव्हा-12890 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील
अनुसूची-1
रकबा
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
3
1
2
गरव्हा मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
4
5
6 20.614 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु अनुसूची - 2
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
1 गुलाबराव व. मारोती जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी 2 मानिकराव व . मारोती जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 3 सन्तोषराव व. मारोती जाति कुन्बी पता नि. पचधार भूमिस्वामी 4 पंजू व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी
5 अजाबराव व. शेषू जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी
6 सन्तोषराव व. महादेव जाति कुन्बी सा. पचधार भूमिस्वामी
7 बहना बेवा मानिकराव सुधाकर बोंदरू उर्फ काशीनाथ पिता मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भमिस्वामी
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
3
4
5 197/11
0.290
0.095 197/12
0.300
0.030 197/6
0.264
0.264
0.466
197/13
0.020 197/10
1.050
0.890 197/9
1.020
1.020 197/7
0.405
0.405 1.214
197/8
1.034 236/1
1.084
0.050 208/1
0.215
0.115 187
0.736
0.066 171
0.947
0.547 8083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
3
2
1
8
196/2
208/2 हरि व. हिम्मत जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
186/2
207
195/1 9 जगन व. सुड़कया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
194/1
170/1
193/1 10
212 कचर्या उर्फ कचरू व. अन्ता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
215 11 कला पिता मिठू जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
209 12 रेखाबाई पति राजेश जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
185/2
210 13
1.73
गणेश व. नारायण पता सा. देह भूमिस्वामीभूमिस्वामी
175
172
177
211 14
249 सम्पत्ति लक्ष्मण व. भूरा कला पिता भूरा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
167/1
248 15 रामा, गोरेलाल , नामदेव सुदामा व. श्यामलाल दुन्नो जमना रामप्यारी रामरती पिता श्यामलाल रूपराम तुलजी रामजी चन्द्रशेखर कम्फु व. दरियाव कस्तुरी बेवा दरियाव फगनी मनेबी मिरा पिता दरियाव रामदास रामचंद्र रामचरण रमेश उदेराम व. डोमा गुंता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा बतस बेवा डोमा जाति किराड़ पता नि. देवडोंगरी
184/2 16 नामदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी
176 17 सुखदेव व. भभुत्या किराड़ सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी
कुल रकबा कुल अर्जित, रकबा हे 4
5
0.285
0.392
0.165
0.214
0.911
0.911
0.041
0.041
0.237
0.237
0.245
0.245
0.152
0.152
0.748
0.748
0.050
0.971
0.020
0.352
0.380
0.429
0.738
0.738
0.089
0.089
0.927
0.927
0.550
0.550
0.380
0.380
0.070
0.510
0.460
2.622
0.220
0.866
0.700
1.502
0.050
0.526
0.106
0.106
0.999
1.149 8084
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
18 ज्ञानदेव वासुदेव पिता पुजाबराव रेखा आशा पिता पंजाबराव उर्मिला उर्फ यशोदा मीरा पिता हिम्मत कविता निर्मला पिता मानिकराव जाति कुन्बी पता नि० ग्राम भुमिस्वामी
19 बेनीराम व. गणपती जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
20 रघुनाथ व. नारायण जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
21 यमुनाबाई जौ. श्यामू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
22 वामनराव व. अमृतराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
23 अजाबराव पंजाबराव व. गुलाबराव मालता पिता गुलाबराव कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
24 सुमति बेवा रामचन्द्र जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
25 मनोहर व. बाबूराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
26 गोंमा व. गंगाराम जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
27 सरू पिता गेंदू जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
28 दुर्गा बेवा ओमकार विजयकुमार प्रेमकुमार व. ओंमकार ममता पिता ओंमकार जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
29 गोविंदराव भैया श्यामराव व. गेंदू पता सा. देह भूमिस्वामी
30 गुलाबराव पिता फोलू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मारोती श्यामू पिता सरजेराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 31 भारत व. टीकाराम लता पिता टिकाराम तुलसीराम व. मोतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे 3
4
5
174
0.381
0.381 60/4
1.377
0.390 59/3
0.333
0.123 130/3
2.591
0.400
130/5
0.243
0.100 58/1
0.115
0.115
58/2
0.382
0.242
0.607
45/4
0.907
44/1
0.942
0.140
88/7
0.121
0.121
123/3
0.688
0.688
494/2
5.261
0.190
2.832
494/5
0.160
494/3
0.110
5.310
494/6
2.120
0.460.
764
भाग 1 ]
8085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
3
2
1
490/2
32 रूपा बेवा श्यामराव मंदरो सया सुखजी बाया पिता श्यामराव मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
465/1
33 भगवान पिता रामजी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
449/1
34
450/1
नत्थूव. देवराव सकु उर्फ सकुन्तला पिता देवराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
481
35 तुलसीराम व. सहादेव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
480/2
36 बैना बेवा रामप्रसाद पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
480/1
37 धनराज व. रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
487
38 धनराज व. रामराव अंजनी उर्फ अंजू बेवा रामराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
197/2
39 बतस बेवा डोमा रामदास रामचंद्र रामचरण उर्फ मुन्ना रमेश उदेराम व डोमा गुन्ता सुरपती रामदुलारी पिता डोमा पता सा. देवडोंगरी भूमिस्वामी
424/1
40 प्रकाश व.परसराम जाति कुन्बी पता सा. पचधार भूमिस्वामी
423
41 पुंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती अंजनी बेवा रघुनाथ ज्ञानदेव नामदेव इन्द्रदेव व. रघुनाथ नासिका पिता रघुनाथ पता सा. पचधार भूमिस्वामी
130/1
42 महादेव व. वामनाराव जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
58/3
43 कुण्डलिकराव व. भैया जाति कुन्बी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
59/2
44 भोजराज व. हेमराज कुन्बी सा. देह
130/4
45 येनू बेवा भोजू लक्ष्मण वामन मधू व. भोजू कुन्बी सा. देह
योग
कुल रकबा कुल अर्जित , रकबा है।
4
5
0.350
0.819
0.220
3.484
1.756
0.340
0.150
2.015
0.110
1.752
0.220
0.709
0.650
1.537
0.170
4.687
0.050
0.592
0.180
0.293
0.080
3.336
0.180
0.607
0.353
0.353
0.015
0.295
0.405
0.260
68.891
20.614
1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1 8086
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. 38-अ-82-2019-20- बिसनूर -12886
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जानी है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन तहसील नगर/ ग्राम
का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
2
1
3
4
5
6
0.630
मुलताई
बिसनूर
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
खसरा नं.
कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
1
2
3
4
5
779
1.117
0.050 1 मिठू वल्द नत्थ्या, रूखमणी बेवा नत्थ्या कुंबी सा०देह
784/2
0.607
0.222 2 नामदेव कुंडलीक व ० मारोती, तुकाराम व० गणपती कुंबी सा० देह
783/2
0.607
0.142
768
0.446
0.006 3 सोनबा व. आतमाराम बोंदर्या झिगू अम्बू व. मारोती भागरती बेवा मारोती पारबती पिता मारोती मिट्ठू व. नत्थ्या कुन्बी सा. देह
4
796/2
2.115
0.210 मारोती व. शिवराम जाति कुन्बी सा. देह
योग
4.892
0.630 1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के बी.पी.टी. एवं एप्रोच रोड़ हेतु हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- संमुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8087
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 39- अ-82-2019-20- बारेगांव-12884
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतात हाता ह ।क सलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील
अनुसूची-1
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
2
1
3
बोरगांव
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
4
5
6 3.819 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र एवं . पुनर्विस्थापन हेतु अनुसूची - 2
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
1 पूंजी बेवा मोहनलाल आनंदराव मुकुंदराव व. मोहनलाल तानी 2 नामदेव सुखदेव डोमू उर्फ रामकिशोर व. गोंदू उर्फ गेंदू चिंधी उर्फ चिंदा सकुन उर्फ गुन्ता अंजू उर्फ अंजना पिता गोंदू उर्फ गेंदू जाति लोहार 3 छोटेलाल गुलाबराव पंजाबराव व. दयाराम जाति किराड़ सा. देवडोंगरी
4 गब्बू व. सुखचंद जाति किराड़ सा. देह
5 हीराचंद व. रूपचंद जाति किराड़ सा. देह
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा हे.
3
4
5
170
0.227
0.227 179
0.502
0.502 172/1
0.237
0.237 164/1
0.492
0.080 172/3
0.237
0.237 166/1
0.081
0.081 167/1
0.728
0.728 [भाग 1 8088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
खसरा नं.
क्र.
कुल अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा
भूमिरवामी का नाम
5
4
3
2
1
0.553
0.615
12
6 तिलक व. बली बटनी बेवा बिरजु नामदेव सदा सकु व. बिरजू लाहो गुंता मुन्नी पिता बिरजू ठुन्नू व. आत्माराम नर्मदी शान्ता गोदावरी चैती चन्द्रकला पिता आत्माराम रामदयाल रामदीन वासूदेव व. आत्माराम इमला हैबती पिता आत्भाराम गजरा बेवा आतमाराम सुदर्शन व. गीरधर गोदावरी पिता गीरधर सा. देह
0.364
363/2
0.364
7 निरोज पिता द्वारकाप्रसाद जाति तेली सा. देह
0.405
0.405
368/1
8 चन्दूलाल व. कचर्या सा. देह
0.405
0.505
44/1
9 देवराव पिता माखन जाति किराड़
1.307
64
10 हरीलाल व. चंदूलाल सा. देह
3.819
5.700
योग
1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाहीं की जा रही है ।.
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www . betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. 40-अ-82-2019-20- पचधार-12838
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अनुसूची-1
रकबा धारा 12 के अन्तर्गत
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित
लगभग
क्षेत्रफल(है०में)
3
2
1
पचधार
मुलताई
बैतूल -(म०प्र०)
5
6 4
1.198 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण अनुसूची - 2
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
1 अमरू पित झुम्मकलाल जाति धोबी सा. देह
2 जयवंती पिता दीपक जाति किराड़ सा. देह
3 दीपक पिता उदेराम जाति किराड़ सा. देह
4 रामकिशोर पिता उनंतराम जाति किराड़ सा. देह 5 कांतीबाई पिता रामकिशोर सा. देह
6 शिवदयाल पिता श्रीराम जाति किराड़ सा . देह
7 गोलू उर्फ रामदयरल पुत्र रूपचंद किराड़ सा. देह
( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा नं.
कुल अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा
3
4
5
0.004 39/2
0.381
0.004 0.385
39/3
0.004 39/4
0.405
0.004 0.283
39/5
0.208
0.004 39/6
1.056
0.018 245
0.060 0.174
246/3
0.013 0.628
244 8090
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2
8 मल्लू, दल्लू कल्लू पिता कुलपत जाति किराड़ सा. देह 9 सुखचंद पिता फत्या जाति किराड़ सा. देह
10 गेंदू पिता सखाराम जाति किराड़ सा. देह
11 भभीचंद मुन्नी पिता भदू जाति किराड़ सा. देह
12 रामदयाल कमला पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह
13 रामरति बेवा इठोबा देविलाल पिता इठोबा मनोज कमला उर्फ 14 तारा बेवा मिट्ठू नागोराव गोपाल फूला पिता मिट्ठू जाति किराड़ सा. देह
15 जोगीराम गोधी पिता सदू किराड़ सा. देह
16 कारो बेवा घुडू रामकिशोर प्रकाश शिवरती पिता घुडू नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. पचधार
17 सुरजलाल पिता गेंदू किराड़ सा देह
18 शिवकिशोर अनीता रेखा पिता मारोती जाति किराड़ सा. देह 19 फत्तू पितमा सुक्या नरबदी बेवा सुक्या किराड़ सा. देह
20 नंदकिशोर पिता मददती ईमला उर्फ विमला देवकी पिता मददती जाति किराड़ सा. देह खसरा नं.
कुल रकबा कुल अर्जित रकबा है.
3
4
5 243
0.417
0.010 242/1
0.178
0.010 241/1/1
0.375
0.009 241/1/4
0.377
0.014 241/1/5
0.376
0.012 241/2
0.375
0.015 258/2
0.400
0.015
241/1/2
0.375
0.032
241/1/3
0.376
0.008 258/1
0.109
0.008 261/4
0.405
0.047
261/6
2.185
0.090
261/7
2.117
0.113
260/3
0.687
0.018
260/2
0.688
0.042 भाग 1 ]
8091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
खसरा नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
3
2
1
260/1 21 सुरजलाल, भूता उर्फ शास्त्री किशोरी अंजीरा पिता गेंदू ईश्वरी उर्फ प्रमिला कविता पिता अमरलाल कला बेवा अमरलाल किराड़ सा. देह
257/1 22 नत्थू व. बातू तारा सोमती पिता बाबू सा. देह
257/2 23 रामप्यारी पत्नि भभीचंद सा. देह
256/3 24 नामदेव पिता रामचरण किराड़ सा. देह
256/2 25 जीवनलाल पिता रामचरण किराड़ सा. देह
256/1 26 कैलाश लवलेश उर्फ लवकेश मुकेश पिता मुन्नालाल किराड़ सा. देह
286/10
27
286/6 वामन व. लाहनू जाति रज्झड़ पता सा. देह
286/9 28
286/11
मना बेवा रामराव पांडुरंग गोविंदराव भीमा मुन्नी सुनिता
286/8 29 सोना बेवा श्यामराव पुजू अजाबराव संजीव व. श्यामराव सुशिला पिता श्यामराव जाति रज्झड़ सा. देह
286/5 30 वासुदेव व. सम्पती कुन्बी सा.
286/4 देह
286/3 31 पूंजी बेवा सम्पती सुखदेव वासुदेव व. सम्पती गुन्ता द्वारका पिता सम्पती कुन्बी सा. देह
286/2 झेंगो पिता भोम्या सा. देह 32
294/6 33 भीमराव उमराव व. श्यामराव कुन्बी सा. देह
294/4 दीपक व. उदेराम सा. देह 34
कुल अर्जित रकबा है.
कुल रकबा
5
4
0.015
0.648
0.006
0.203
0:006
0.202
0.009
0.380
0.009
0.380
0.009
0.497
0.020
0.202
0.014
0.061
0:020
0.081
0.023
0.595
0.034
0.405
0.030
0.364
0.024
0.405
0.020
0.466
0.097
1.113
0.020
0.020
0.026
0.026 [भाग 1 8092
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
रकबा हे.
खसरा नं.
कुल अ
कुल रकबा
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
5
4
3
2
1
0.250
2.572
294/1
0.012
1.855
39/1
35 सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचन्द रामकला पिता अमरचन्द कमलू बेवा उदेराम चटर दीपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेराम अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजेराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेराम सा. देह
1.198
23.435
योग
1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली में इंटेक वेल एवं एप्रोच रोड निर्माण हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
8093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 25 नवम्बर 2019 क्रमांक 12604 - भू-अर्जन -2019
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
भूमि का वर्णन:-
ग्राम:-
(क)
सुनेड़ी
(ख) तहसील:-
सरदारपुर
धार
(ग) जिला:-
लगभग क्षेत्रफल :-
(घ)
1.076 हेक्टर
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर मे
223
0.365
226
0.136
229
0.575
योगः-
1.076 हेक्टर
2. हेतु" सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- " बलकुण्डा सिंचाई योजना 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 8094
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
गृह ( सामान्य ) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019
क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .-जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) के उपबंधों के अधीन बनाई गई जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8 ( iii ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि मध्यप्रदेश राज्य में भारत की जनगणना 2021 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 01 मई 2020 से 14 जून 2020 तक किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2019
क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 9th December 2019
No. F - 15-06-2019-दो ए (3).-In exercise of the powers conferred under Rule 8 ( iii ) of the Census Rules , 1990 framed under the provisions of the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) , the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2021 shall take place from 1st May 2020 to 14th June 2020 in the State of Madhya Pradesh.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , USHA PARMAR, Dy. Secy.
8095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2019
क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .- नागरिकता ( नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्रों का जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिये , मध्यप्रदेश में घर- घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 मई, 2020 से 14 जून , 2020 की अवधि में किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2019
क्र. एफ. 15-06-2019 - दो ए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उषा परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 9th December 2019
No. F- 15-06-2019-दो ए (3) .-In pursuance of sub - rule (4) of Rule 3 of the Citizenship (Reg- istration of Citizens and Issue of National Identity Cards ) Rules , 2003 , the State Government hereby declares that the field work for updation of the Population Register and for house to house enumeration for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken from 1st May 2020 to 14th June 2020 in the State of Madhya Pradesh .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , USHA PARMAR, Dy. Secy .
8096
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2019
क्र. B- 5607- दो- 2-57-2009.- श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. ( एस. ए. ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 13 से 20 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. (एस. ए. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. ( एस. ए. ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2019
क्र. D - 7325- दो- 2-75-2018.- श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई . ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 14 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी . शर्मा , रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी . शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 3426-दो- 2-32-2018 .- श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार (J- II ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार ( J- II ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( J - II ) , के पद पर कार्यरत रहते.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
क्र. A- 3434-दो-2-56-2016.-श्री पी. एन. सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03 इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3436- दो- 2-87-2018.-श्री दीपक बंसल , रजिस्ट्रार (न्यायिक -1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3455-दो-2-34-2017.- श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (आई एंड एल. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 5 अक्टूबर 2019 से 11 अक्टूबर 2019 तक के आकस्मिक/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.:A- 3457-दो- 2-59-2006.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19/03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
8097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
Jabalpur , the 13th November 2019 No.C-4746 . In partial modification to the Registry Notification No. C - 5019-1-7-3-18 (Part - I ) , dated 22October 2018 , it is hereby declared that 20th December 2019 ( Friday) Shall be a holiday for the High Court of Madhya Pradesh main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior alongwith their Registries . In lieu thereof 23rd November , 2019 (Saturday ) shall be a Court working day for the Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior .
Further the Registry Notification No. B- 5163-1-7-3- 18 (Part - I) , dated 15 October 2019 is modified to the extent that in place of 23rd November 2019 ( Saturday) which was declared as a working day for the High Court of Madhya Pradesh , Bench Indore in lieu of holiday declared on the next day of Anant Chaturdashi i . c . 13 September 2019 (Friday) , now 14th December, 2019 shall be a working day for the High Court of Madhya Pradesh , Bench Indore .
By order of Hon'ble the Chief Justice , RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2019
क्र. D- 6967-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस -ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गौड़ को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 217
अर्द्धवेतन अवकाश 83
योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश-- के एवज में नगद भुगतान 30 X 83 जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2019
क्र. D-6981-दो- 2-34-2018 .- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 8 से 11 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 6983- दो- 2-13-2019.- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-6985-दो- 2-23-2014.-श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 3 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
8098
क्र. D- 6988- दो - 2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शांजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 6990-दो- 2-23-2018.- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019
क्र. A-3347-दो- 2-105-17 .- श्री बी. एस. दीक्षित , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3349- दो- 2-34-18.- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. A- 3351-दो- 2-72-2018 .- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 30 सितम्बर 2017 से 29 सितम्बर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3354- दो- 2-129-2017.- डॉ. शिव कुमार मिश्र , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3356-दो- 2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3358-दो-2-28-2018 .- श्री आर. सी. वाष्र्णेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3360-दो- 2-86-2018.- श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. A- 3362-दो- 2-45-2019 .-श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
(1 ) दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छहः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2) दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 5676-दो-2-5-18.- श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B- 5678-दो- 2-89-2017.- श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 4833- दो-2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 06 से 08 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4836-दो-2-31-2018.- श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
(1) दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
(2) दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .
8099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4838-दो- 2-74-2017 .- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. C-4840-दो-2-28-2019 .- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 15 से 19 जून 2019 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4843-दो-2-33-2015.- श्रीमती आशा गोधा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 7 से 11 नवम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलत करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा गोधा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-4845-दो-2-64-2014.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 6 से 11 नवम्बर 2019 तक छहः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
8100
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. गुप्त , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4851-दो -2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 18 से 19 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4847-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4853-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़- ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. C-4849-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4859-दो- 2-47-2019.- श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 7164-दो-2-64-14.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D-7166-दो- 2-96-17.- श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
8101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
क्र. D-7168-दो-2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 7170- दो-2-66-2015.- श्री अशोक कुमार तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D-7172- दो- 2-71-2018 .- श्री श्यामाचरण उपाध्याय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2019
क्र. D- 7208-दो-2-62-2018 .- श्री ए. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधिके लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 7210-दो- 2-50-2011 .- श्री प्रदीप कुमार व्यास , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D-7212-दो- 2-37-2016.- श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 20 से 22 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रेश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D -7214-दो- 2-111-2017.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-( ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधिके लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D - 7216-दो- 3-32-2006 .- श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 7118- दो-2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2019
क्र. A- 3428-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
8102
क्र. A- 3430-दो-2-109-2017.- श्री डी. एन. मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3432-दो- 2-112-2017.- श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-4932-दो- 2-43-2017.- श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-4940- दो-2-19-2019 .- श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 7311-दो- 2-45-2018 .- श्री संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D-7313-दो-2-42-2014.-श्री आर. के. सोनी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
क्र. D-7323- दो-2-43-2017.-श्री आर . के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D -7331- दो - 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. D-7333- दो -2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2019
क्र. B- 5766- दो - 2-50-18.-डॉ. रमेश कुमार साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-( ए ) 19- 03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B- 5768-दो-2-35-2018 .- श्री शंभु सिंह रघुवशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी भाग 1 ]
कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 5770- दो -2-115-2017.- श्री अंजनीनन्दन जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 5772- दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2019 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 5774-दो- 2-50-2017.- श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 4 से 15 नवम्बर 2019 तक बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित, किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 7476-दो- 2-23-2017.- श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
8103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 7478-दो -3-32-2006 .- श्री एस. एस . रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस . रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 7480-दो- 2-62-2014.- श्री एल. डी. बौरासी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 4 से 15 नवम्बर 2019 तक, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल . डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 7482- दो- 2-15-19.- श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित 8104
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
क्र. D - 7484- दो- 2-115-2017.- श्री अंजनीनन्दन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 1 से 2 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनन्दन जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनन्दन जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-7486-दो-2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-7488-दो- 2-18-2016.- श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 सितम्बर 2019का, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 12 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 16 अक्टूबर का तथा दिनांक 23 अक्टूबर 2019 का कुल पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
Jalbalpur , the 25th November 2019 No. 235 -CJ - II - 877.- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 01 dated 3rd January, 2019 of Shri Rambresh Yadav, the then Vth Additioal District Judge , Katni , ( presently under suspension with headquarters at Rewa) with immediate effect .
By order of the High Court, PRAMOD KUMAR AGRAWAL , Principal Registrar, (Vigilance) .
TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR , 2020
Jabalpur, the 7th November 2019
No. B - 5502-1-7-3-2019 (Part - I ) . The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2020 prepared by the High Court is hereby published for general information:-
Name of Holidays (2)
Sr. No. (1)
1. New Year's Day
2. Mahashivratri
3. Holi Holidays
4. Gudi Padwa/ Chaitichand Dates as per Gregorian Calendar (3)
Days of Week (4) 01.01.2020
Wednesday 21.02.2020
Friday
09.03.2020
Monday 10.03.2020
Tuesday 11.03.2020
Wednesday 25.03.2020
Wednesday 8105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
भाग 1 ]
(1)
(2)
5. Ramnavmi
6. Mahaveer Jayanti
7. Good Friday
8. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi 9. Buddh Purnima
10. Id - Ul - Fitar
11. Id - Ul -Zuha
12. Raksha Bandhan
13. Janmashtmi
14. Ganesh Chaturthi
15. Sarv Pitra Moksha Amavasya 16. Gandhi Jayanti
Mahaastmi 17. Mahanavmi/ Dussehra (25-10-2020 Sunday)
18. Id - milad un -Nabi
19. Deepawali
(14-11-2020 Saturday) 20. Gurunanak Jayanti
21. Christmas Day
Total : 21 Days
(3)
(4)
02.04.2020
Thursday 06.04.2020
Monday 10.04.2020 Friday
14.04.2020
Tuesday 07.05.2020 Thursday 25.05.2020
Monday 01.08.2020
Saturday 03.08.2020 Monday 12.08.2020
Wednesday 22.08.2020
Saturday 17.09.2020
Thursday 02.10.2020
Friday
24.10.2020
Saturday 26.10.2020
Monday 27.10.2020
Tuesday 28.10.2020
Wednesda 29.10.2020
Thursday 30.10.2020
Friday
12.11.2020.
Thursday 13.11.2020
Friday
16.11.2020
Monday 30.11.2020
Monday 25.12.2020
Friday 8106
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2019
30
31
29
26 27
24
30
25
28
27
29
27
23
26
24
25
19
20
2128
20
18
2128
19
17
16
21 2022232425
13
13
15(2229
9 10
14
11 F
13
DECEMBER
AUGUST
APRIL
8
916
815
②
1118
(10 34567
31
6789012
234
12345
30
28
29
27 29
2630
31
3033 31
29
24
23 2425 26 2728
22 25
22
28
27
26
19
2330
20 21 22 23 24 25
19
17
16
15
19
17
21
NOVEMBER
JULY
MARCH
9
916
11 14
12
11
14
10
12
13
13
23
10
2345678
13
1118
10
567890
1234
29
28
234567 234567
25
29
30
26
26 28
27
28
(30)
(23
18
20
2223 24 25 26 2
21
19 20 21 22 23 24
(21
(16)
16 18
1219
17
111825
15
101724
12
2027
14
OCTOBER
FEBRUARY
JUNE
FORTHEYEAR2020
13 234
7
8152229
(2 234567
1
890123
23
45678910
123456
29
30
30
29
30
28
28
25
27
27
28
29
26
31
26
27
24
20
26
21 22 23 24 25 2
17 18 19 20 21 22 23 18
19 20122232425
14
14 15
11
Σ
13
13
16 18 10
12
SEPTEMBER
MAY
JANUARY
23456
6 916
815
6
7
8 9
5
6
4
7 8 9
12
11
⑤
11
10
TENTATIVECALENDAROFSUBORDINATECOURTOFTHESTATEOFMADHYAPRADESH
2 4 5
31017
2
1
1
Vacation
313
Sundays&Holidays
ClosedSaturday
234
Days
WED.
MON.
Days MON.
THU.
WED.
Days
THU.
SAT.
WED.
MON.
SAT.
SUN.
TUE.
TUE.
SUN.
THU.
SUN.
SAT.
TUE.
FRI.
FRI.
FRI.
Δ 8107 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2019
NOTES:-
1. Republic Day dated 26.01.2020 , Moharrum dated 30.08.2020 , falls on Sunday & Independence Day dated 15.08.2020 , fall on closed Saturday , therefore these holidays are not declared separately .
2. Saturdays falling on 18th January , 15th February, 21st March , 18th April , 16th May, 20th June, 18th July , 15th August , 19th September , 17th October , 21st November , 19th December will be closed Saturdays for Subordinate Court .
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 18th May 2020 to 12th June, 2020 and Winter Vacation from 23rd December 2020 to 31st December , 2020.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id - ul- Fitar , Id - ul - Zuha, Moharrum and Id-milad un- Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon .
RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .