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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 484]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 27 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2019
क्र. एफ ए - 3-16-2019-1 - पांच- ( 92 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) ( एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है ) की धारा ( 9 ) की उपधारा ( 1 ) , धारा 11 की उपधारा ( 1 ) , धारा 16 की उपधारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-16-2019-1- पांच ( 31 ) , दिनांक17 मई, 2019, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः-
उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
वातित जल".
2202 10 10
"2क
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019
क्र. ए- 3-16-2019-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय के आदेश क्रमांक एफ ए- 3-16-2019-1- पांच ( 92 ) , दिनांक 18 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
967 968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019
Bhopal, the 18th December 2019
No. F A-3-16-2019-1 - V- (92) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 9 , sub - section (1 ) of Section 11 , sub- section (1 ) of Section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , (herein after referred to as the " said Act " ) , the State Government , on the recommendations of the Council , and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A3-16-2019-1 - V ( 31 ) dated the 17th May , 2019 , namely :-
In the said notification , in the Annexure , after Sl . No. 2 and the entries thereto , the following Sl . No. and entries shall be inserted, namely:-
2202 10 10
Aerated Water " ;
"2A .
2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1st day of October , 2019.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.