इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 485]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 27 , शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2019
क्र. एफ ए- 3-26-2019-1- पांच- ( 93 ) .-की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर इस विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-26-2019-1- पांच ( 53) दिनांक 29 जून , 2019 , में निम्नलिखित और और संशोधन करती है , अर्थात्ः- उक्त अधिसूचना के, द्वितीय पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- " परंतु जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी -08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 22 अक्टूबर, 2019 होगी ." .
2. यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019
क्र. एफ ए- 3-26-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय के आदेश क्रमांक एफ ए- 3-26-2019-1- पांच ( 93 ) , दिनांक 18 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 18th December 2019
No. F A-3-26-2019-1 - V- (93 ) . In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department notification No. F A- 3-26-2019-1 - V- (53 ) dated 29th June , 2019 , namely :-
969 970
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019
In the said notification , in paragraph 2 , after the first proviso , the following proviso shall be inserted , namely:-
"Provided further that the due date furnishing the statement containing the details of payment of self- assessed tax in said FORM GST CMP- 08 , for the quarter July , 2019 to September , 2019 , or part thereof, shall be the 22nd day of october, 2019. " .
2. This notification shall deemed to have come into effect from the 18th day of October , 2019.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.