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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019

Published 18 December 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
486
Identifier
in.gazette.madhya.2019-12-18.486.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

10

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486 ]

भोपाल , बुधवार , दिनांक 18 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 27 , शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 20365 - मप्रविस - 15 - विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 18 दिसम्बर , 2019 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

971 972

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०१ ९

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०१ ९ महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२०१ ९ है.

(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ ( क्रमांक १५ सन् २००८ ) की धारा २८ में, - धारा २८ का संशोधन.

(एक) उपधारा ( २ ) में, खण्ड ( एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : - " ( एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति; ";

(दो) उपधारा ( ३ ) में, शब्द " कार्य परिषद्" के स्थान पर, शब्द " राज्य सरकार " स्थापित किए जाएं. उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ ( क्रमांक १५ सन् २००८ ) की धारा २८ की उपधारा ( २ ) में, समिति के माध्यम से नियमित कुलपति की नियुक्ति का उपबंध है. महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, जबकि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सफल संचालन के लिए नीति के अवधारण के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी भी है और विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय उपबंध भी करती है. राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों के लिये जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है. विश्वविद्यालय में सुशासन सुनिश्चित करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा २८ में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जीतूपटवारी भारसाधक सदस्य.

तारीख : १२ दिसम्बर , २०१ ९ .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-12-18.486.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-12-18.486.Extraordinary.