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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रेदश आयुर्विज्ञान परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019

Published 18 December 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
488
Identifier
in.gazette.madhya.2019-12-18.488.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488]

भोपाल , बुधवार , दिनांक 18 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 27 , शक 1941

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 20371 - मप्रविस- 15 - विधान-2019 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 27 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश विधान सभा.

975 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

976

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०१ ९

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , १ ९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- १. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

का

अनुसूची संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , १ ९ ८७ ( क्रमांक ११ सन् १ ९९ ० ) की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

डी. ए.

( १ ) डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया

डी. जी. एम.

( २ ) डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन

"कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई

डी. पी. एम.

(३ ) डिल्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन

डी. जी. एस .

(४) डिप्लोमा इन जनरल सर्जरी

डी. एम. आर. ई .

(५ ) डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रोलॉजी.

डी. ई. एम. ई. " .

(६) डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शासकीय चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों की कमी है. विशिष्ट चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये , राज्य सरकार ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई के साथ एक करार निष्पादित किया है, जिससे कि राष्ट्रीय पात्रता- सह- प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मेडिसिन , जनरल सर्जरी , मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन में उनके डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा सकें. अतएव , मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १ ९८७ ( क्रमांक ११ सन् १ ९९ ० ) की अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ भारसाधक सदस्य.

तारीख २७ नवम्बर, २०१ ९ .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-12-18.488.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-12-18.488.Extraordinary.