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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 491 ]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 18 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 27, शक 1941
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2019
क्र. 20380 - मप्रविस - 15 - विधान -2019 .-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -8 ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 34 सन् 2019 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
981 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019
982
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३४ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-८ ) विधेयक, २०१ ९
३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्तनाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -८ ) अधिनियम, २०१ ९ है.
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख छियासी हजार दो सौ छप्पन होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.
३१ मार्च, २००४ को समाप्तहुए वर्ष के कतिपय अधिकव्ययकी पूर्तिकरने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये २,५३,८६,२५६ कादिया जाना.
विनियोग.
३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.
अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये )
(३ ) आधिक्य
(२) सेवाएं और प्रयोजन
योग
भारित
मतदत्त
(१) अनुदान का क्रमांक
रुपये
रुपये
रुपये
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
२६,५.४७
२६,५४७
२३. जल संसाधन
२,२८,८ ९ ४
२,२८,८९ ४
३५. पुनर्वास विभाग
१,२२,६३९
१,२२,६३९
६७. लोक निर्माण विभाग
४,६४,१७१
४,६४,१७१ 982(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र,
पत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019
(३)
(२)
(१)
रुपये
रुपये
रुपये
६८. पंचायत एवं ग्रामीण विकास
१,२३,६६,२५०
१,२३,६६,२५०
८४. राजस्व विभाग
४,७२,५३८
४,७२,५३८
९४. नगरीय प्रशासन एवं विकास
१,१७,०५,२१७
१,१७,०५,२१७
योग :
७,१ ९ ,६१२
२,५३,८६,२५६
२,४६,६६,६४४
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
तरूण भनोत भारसाधक सदस्य.
तारीख १६ दिसम्बर, २०१ ९ .
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".
ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .