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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक 2019

Published 18 December 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
492
Identifier
in.gazette.madhya.2019-12-18.492.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शाय

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]

भोपाल, बुधवार , दिनांक 18 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 27 , शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 20383 - मप्रविस - 15- विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-7 ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 33 सन् 2019 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

983 984

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

मध्यप्रदेश विधेयक क्रमांक ३३ सन् २०१ ९

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-७ ) विधेयक, २०१ ९

वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-७ ) अधिनियम, २०१ ९ है.

संक्षिप्तनाम.

अनधिक वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२० २. मध्यप्रदेश राज्यकी संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से के लिये राज्य कीवे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तेईस हजार तीन सौ उन्नीस करोड़ इक्यावन लाख चौरानवे हजार बयासी संचित निधि में से रुपयेमात्र होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और २,३३,१ ९, ५१, ९ ४,०८२प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी. कादिया जाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये )

(२) सेवायें और प्रयोजन

(३ ) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

e

योग (१) अनुदान का संख्यांक

संचितनिधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त

रुपये

रुपये

रुपये

०१. सामान्य प्रशासन

राजस्व

८१,२२ ,९ ३,७५०

१,२२ , ९३,७५०

पूंजी

७,२७,२५,४००

७,२७,२५,४०० ०२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व

२९, ००,०००

२९ , ००,०००

०३. पुलिस

राजस्व

९५,००,००,०००

९५,००,००,०००

पूंजी

१३,००,००,०००

१३,००,००,०००

०४. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व

२२,१४,००,०००

२२,१४,००,०००

984(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

(३ )

(१ )

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

०६. वित्त

राजस्व

७०,२१,५००

७०,२१,५००

०७. वाणिज्यिक कर

राजस्व

२४,००,००,०००

२४,००,००,०००

०८. भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व

१०. वन

राजस्व

१,०४,६९ ,३१,२००

१,०४,६९ ,३१,२००

६२,५१ , ९ ६,०००

पूंजी

६२,५१ , ९ ६,०००

११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

राजस्व

पूंजी

३६,८ ९ , ००,०००

३६,८ ९ , ००,०००

१२. ऊर्जा

राजस्व

२१,३०,००,००,०००

२१,३०,००,००,०۰۰

१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास

राजस्व

४१,०५,७२,१००

४१,०५,७२,१००

१४. पशुपालन

राजस्व

१०,२५,८५,०००

७,८६,०००

१०,१७, ९९ , ०००

१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

राजस्व

५,२१,५००

५,२१,५००

०१९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राजस्व

१,०७,८७,७०,०००

१,००,८७,७०,०००

२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

राजस्व

२९ ,५०,००,०००

२५,००,००,०००

४,५०,००,०००

२२. नगरीय विकास एवं आवास

राजस्व

३०,५४,००,०००

३०,५४,००,०००

पूंजी

२,३३,००,००,०००

२,३३,००,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

984 ( 2)

(३)

(१ )

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

२३. जल संसाधन

राजस्व

२००

२००

पूंजी १५,००,००,००,७००

१५,००,००,००,७०० २४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.

राजस्व

१,५०,००,००,०००

१,५०,००,००,०००

पूंजी

४,५०,००,००,६००

४,५०,००,००,६००

२६. संस्कृति

राजस्व

२७. स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )

१४,३४,८२,००,०००

राजस्व १४,३४,८२,००,०००

पूंजी

१,७७,००,००,०००

१,७७,००,००,०००

२९ . विधि और विधायी कार्य

राजस्व

३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

राजस्व

१००

१००

३३. आदिम जाति कल्याण

राजस्व

१५,२७ , ९ ३,५१,०००

१५,२७ , ९ ३,५१,०००

३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण

राजस्व

७४,७२,०२,२००

७४,७२,०२,२००

३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

पूंजी

५०,०००

५०,००० ३७. पर्यटन

राजस्व

३८. आयुष

राजस्व

७६,३८,००,०००

७६,३८,००,०००

984 (3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

३ ९ . खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

राजस्व

४०. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) .

३,७०,५२,००,१००

राजस्व ३,७०,२२,००,१००

३०,००,०००

४३. खेल और युवक कल्याण

पूंजी

४४. उच्च शिक्षा

राजस्व

२,२६ , ९ ३,००,०००

२,२६, ९ ३,००,०००

४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.

राजस्व

४,२६,००,०००

४,२६,००,०००

४८ . नर्मदा घाटी विकास

0

पूंजी

२, ९ २,००,०००

२,९२,००,००० ४९ . अनुसूचित जाति कल्याण

राजस्व

५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

राजस्व

३५,८९ , ०२,०००

३५,८९ , ०२,०००

५१. अध्यात्म

राजस्व

११,००,००,१००

११,००,००,१०० ५२. चिकित्सा शिक्षा

पूंजी

१,७५,४४,००,०००

१,७५,४४,००,०००

५५. महिला एवं बाल विकास

राजस्व

९५,०१,१०,४३२

९५,०१,१०,४३२

५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

१,३३,८५,००,००,०००

१,३३,८५,००,००,०००

राजस्व मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2019

984(4)

(१)

(३)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये ६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

पूंजी

६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

३,८३,५६,६०,०००

राजस्व

३,८३,५६,६०,०००

६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण

१,०६,००,००,०००

राजस्व

१,०६,००,००,०००

६७. लोक निर्माण कार्य- भवन

पूंजी

५०,००,००,१००

५०,००,००,१००

राजस्व :

१३,१६,०१,२५० २,०६,००,४७,२१,२८२

२,०५,८७,३१,२०,०३२

योग :

पूंजी :

२७,१ ९ , ०४,७२,८००

२७,१६,१२,७२,८००

२, ९ २,००,०००

१६,०८,०१,२५० २,३३,१ ९ , ५१ , ९ ४,०८२ वृहद-योग: २,३३,०३,४३ , ९ २,८३२

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१ ९ -२०२० के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तरूण भनोत भारसाधक सदस्य.

तारीख १६ दिसम्बर, २०१ ९ .

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-12-18.492.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-12-18.492.Extraordinary.