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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश स्‍थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) संशोधन विधेयक 2019

Published 19 December 2019

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
495
Identifier
in.gazette.madhya.2019-12-19.495.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 28, शक 1941

क्रमांक 495]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2019

क्र.- 20592- मप्रविस-15- विधान- 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 37 सन् 2019) जो विधान सभा में दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

989 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

990

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३७ सन् २०१६

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक , २०१६ मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) अधिनियम, १६६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नालिखित रूप में ये अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

संक्षिप्त नाम .

धारा 2क का अन्तः स्थापन

२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) अधिनियम, १६६४ (क्रमांक १३ सन् १६६४) की धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने पर शास्ति.

" २ क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , कोई उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, नामांकन- पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा. " ३. (१ ) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ६ सन् २०१६) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गयी समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन को पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाए जाने की दृष्टि से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १६५१ (१६५१ का ४३) की धारा १२५- क के अनुरूप ही मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) अधिनियम, १६६४ (क्रमांक १३ सन् १६६४ ) में धारा २क के अन्तःस्थापन द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचनों के नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने को एक दाण्डिक उपबंध बनाया जाना प्रस्तावित है.

२. चूँकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अध्यादेश , २०१६ (क्रमांक ६ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर , राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

जयवर्द्धन सिंह भारसाधक सदस्य.

भोपाल: तारीख १६ दिसम्बर , २०१६.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन को पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाए जाने की दृष्टि से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , १६५१ (१६५१ का ४३) की धारा 125- क के अनुरूप ही मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १६६४ (क्रमांक १३ सन् १६६४ ) में धारा २ क के अन्तःस्थापन द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचनों के नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने को एक दाण्डिक उपबंध बनाया जाना आवश्यक था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव , मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ६ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित 20:19

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-12-19.495.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-12-19.495.Extraordinary.