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मध्यप्रद
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 496]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 19 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 28 , शक 1941
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2019
क्र. 20595 - मप्रविस- 15- विधान - 2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में , मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) निरसन विधेयक, 2019 ( क्रमांक 36 सन् 2019 ) जो विधान सभा में दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
991 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2019
992
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३६ सन् २०१९
मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) निरसन विधेयक , २०१ ९ मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) अधिनियम , १ ९७४ का निरसन करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) निरसन अधिनियम, २०१ ९ है.
संक्षिप्त नाम.
अधिनियमिति का निरसन.
२. मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) अधिनियम, १ ९७४ ( क्रमांक ३८ सन् १ ९७४ ) एतद्वारा संपूर्ण रूप से निरसित किया जाता है .
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम ( अर्जन ) अधिनियम, १ ९७४ ( क्रमांक ३८ सन् १ ९७४ ) उस समय राज्य में कार्यरत तीन निजी विद्युत् प्रदाय उपक्रमों के अर्जन हेतु उपबंधों के साथ अधिनियमित किया गया था. जबलपुर , सागर एवं देवास में समस्त तीनों विद्युत् प्रदाय उपक्रमों का अर्जन राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्ण किया गया था . उक्त अधिनियम की उपयोगिता समाप्त हो गई है और इसने आशयित प्रयोजन को पूर्ण किया है.
२. अतएव, उक्त अधिनियम, जिसने अपना महत्व खो दिया है या जो अनावश्यक हो गया है, को संपूर्ण रूप से निरसित किया जाना आवश्यक समझा गया है.
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
प्रियव्रत सिंह भोपाल :
भारसाधक सदस्य .
तारीख : १६ दिसम्बर, २०१ ९ .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.