इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 497]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 19 दिसम्बर 2019- अग्रहायण 28 शक 1941
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019
क्र. 20598- मप्रविस - 15- विधान-2019.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 32, सन् 2019 ) को विधान सभा में दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
993 994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2019
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३२ सन् २०१ ९
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०१ ९
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , १ ९९ १ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१ ९ है.
संक्षिप्तनाम.
प्रथम अनुसूची का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १ ९९ १ ( क्रमांक २५ सन् १ ९९ १ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की प्रथम अनुसूची में,-
(एक) मद पांच माल यान में, -
(क) उप - मद ( १ ) में, अंक २८००० " के स्थान पर, अंक " १२००० " स्थापित किया जाए;
(ख ) उप- मद ( २ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - मद स्थापित की जाए, अर्थात्:-
" ( २ ) ऐसे माल यान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिनकी क्षमता १२००० किलोग्राम से अधिक है , कर निम्नानुसार होगा:-
रुपए ३४०० प्रति तिमाही (क) १२००० किलोग्राम से अधिक किन्तु १३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.
रुपए ३५० प्रति तिमाही (ख ) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.
स्पष्टीकरण. - कर की उपरोक्त दर १ अक्टूबर, २०१ ९ से प्रभावी समझी जाएगी. " ;
(दो) उप- मद ( ३ ) में , स्पष्टीकरण २ का लोप किया जाए;
(
तीन ) मद नौ अंतरण कर में, उप - मद ( दो ) में, खण्ड ( ३ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (३ ) माल यान
(
क) पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष तक के पुराने यान . सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ५०० .
(ख) पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष से अधिक परन्तु ८ वर्ष से कम पुराने यान.
सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ३००.
(ग ) पंजीयन की तारीख से ८ वर्ष से अधिक पुराने यान.
सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये २००. ".
द्वितीय अनुसूची का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, मद ७ में , टिप्पणी में, अंक " २८००० " के स्थान पर, अंक " १२००० " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2019
994( 1)
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मोटरयान कर को युक्तिसंगत करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १ ९९ १ (क्रमांक २५ सन् १ ९९ १ ) की प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
गोविन्द सिंह राजपूत भारसाधक सदस्य.
तारीख १५ दिसम्बर, २०१ ९ .
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019 .