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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 51, Part Part 1, 20 December 2019

Published 20 December 2019

Type
Ordinary
Gazette no.
51
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2019-12-20.51.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2019-अग्रहायण 29, शक 1941

क्रमांक 51 ]

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्र. ई- 5-897- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री जे . के. जैन , आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 22 से 30 नवम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री जे . के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-899 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

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(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अदिती गर्ग , भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2019

(4) श्रीमती अदिती गर्ग, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्री कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अदिती गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-925 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रोहित सिंह, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत साउथ कोरिया में आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आफीसर ट्रेनिंग में दिनांक 22 से 28 नवम्बर 2019 तक भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अदिती गर्ग अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019 (2) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित सिंह, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रोहित सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-971 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती हर्षिका सिंह, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 22 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक, ग्यारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई. - 5-1020- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती अदिती गर्ग, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्दौर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 18 नवम्बर 2019 से से 15 मई 2020 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हर्षिका सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करती रहतीं.

(2) श्रीमती अदिती गर्ग, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री श्रीकृष्ण चैतन्य, भाप्रसे, अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019

क्र. ई- 1-457-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान

पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन (1) 1 (2) श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006 )

(3) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 2

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.

श्री शमीम उद्दीन (2008) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल ( अति. प्रभार) .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री धनंजय सिंह भदौरिया द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 2003 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त- सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-459-2019-5- एक.-डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भाप्रसे ( 2006 ) अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अॅथारिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल पदस्थ किया जाता है . डॉ. खाडे का मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का प्रभार यथावत् रहेगा.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भाप्रसे ( 2006 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) उपरोक्त कंडिका-1 के अनुक्रम में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-458-2019-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (2)

(1)

(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(3)

अपर कलेक्टर, जिला गुना

1 श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड ( 2014 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा.

2 श्री दिलीप कुमार यादव (2014) , कार्यपालक संचालक , औद्योगिक विकास निगम, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्र. ई- 5-995 - आयएएस- लीव -5-एक.- ( 1 ) श्री अमर सिंह बघेल, आयएएस. , अपर आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2019 तक बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर सिंह बघेल , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1073- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री जितेन्द्र सिंह राजे , भाप्रसे, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सहायक सलाहकार राज्य योजना विभाग को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह राजे , भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को तथा उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सहायक सलाहकार राज्य योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1101 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शुजालपुर जिलाशाजापुर कोदिनांक 7 से 12 दिसम्बर 2019 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार, आयएएस. , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार , आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्र. ई. - 5-976- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर को दिनांक 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा , आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, आयएएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1026- आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 15 से 31 अक्टूबर 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृतत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई- 5-1057 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस. , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस . को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री योगेश चौधरी, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 5-1108 - आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस. , सहायक कलेक्टर , जिला सीहोर को दिनांक 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक,, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 (3) अवकाशकाल में श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अंजु अरूण कुमार, आयएएस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 40-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर, जोन, सागर को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री दीपक वर्मा, सहायक पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ-1 (ए) 389-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विपुस्था. (पूर्व ) लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी .

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019 क्र. एफ-1 (ए) 169-1997-ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 20 दिसम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री योगेश चौधरी , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री मनोज केडिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

क्र. एफ 1 (ए) 7-2012- ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दतिया को खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

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14-15 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अण्डमान निकोबार की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती

पत्नी

2. श्रीमती कल्की चक्रवर्ती

छतरपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 2 दिसम्बर 2019 से 23 दिसम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अंडमान- निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

पुत्री

3. कु. आध्या चक्रवर्ती

1. श्री अनिल माहेश्वरी स्वयं

2. श्रीमती नीता माहेश्वरी पत्नी

3. कु. आकांक्षा माहेश्वरी पुत्री

पुत्र

4. संकल्प माहेश्वरी

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे, का चालू कार्य श्री तिलकराज सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्तकंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता थाः

क्र. एफ-1 (ए) 30-2016-ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल , ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2019 तक, कुल छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर गोवा की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान कीजाती है:-

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल माहेश्वरी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

स्वयं

1. श्री अमन सिंह राठौड़

पत्नी

2. श्रीमती प्रियांशी सिंह

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

पुत्री

3. कु. नव्या राठौड़

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमन सिंह राठौड़ भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ 1 (ए) -61-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अंडमान निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री मांगीलाल सोलंकी स्वयं (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

2. श्रीमती अर्चना सोलंकी पत्नी

3. कु. अंजली सोलंकी पुत्री

4. श्री रवि सोलंकी पुत्र क्र. एफ 1 (ए) -61-2012- ब-2- दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2019 को निरस्त करते हुए श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज 8115

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

महानिदेशक, जेल मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे, का चालू कार्य अति. पुलिस अधीक्षक, डिण्डौरी द्वारा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(4) श्री मांगीलाल सोलंकी , भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. एफ -1 ( ए) 158-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. (तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से दिनांक 10 जनवरी 2020 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(5) अवकाशकाल में श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जायेगा.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मांगीलाल सोलंकी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. साथ ही दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. ( तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ-1 (ए) 87-2018- ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्रीमती किरणलता केरकेट्टा , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर को खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक कुल 10 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधिमें अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित गोवा की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

स्वयं

1. श्रीमती किरणलता केरकेट्टा

पति

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

2. श्री अमृत कुमार केरकेट्टा

पुत्र

3. श्री रचित केरकेट्टा

पुत्री

4. कु. श्रेया केरकेट्टा

क्र. एफ-1 (ए) 199-1991-ब-2- दो. राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 147-1990-ब-2-दो. राज्य शासन , श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

8116

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6430-2019-इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 134) .- राज्य शासन , सुश्री पल्लवी सिंह पुत्री श्री राजभान सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1994 है.

फा. क्र. 6531-2019-इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 24) .- राज्य शासन, सुश्री रूपा मिश्रा पुत्री श्री मिथिलेश मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2019 अभ्यर्थी का गृह जिला वाराणसी ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1992 है.

फा. क्र. 6613-2019- इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 64) .- राज्य शासन , श्री ऋषि तिवारी पुत्र श्री उमेश तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6590-2019-इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 106 ) .- राज्य शासन, सुश्री निशा कुरील पुत्री श्री रजनीकांत कुरील को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 4 सितम्बर 1991 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 जून 1987 है.

फा. क्र. 6642-2019- इक्कीस ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 96) .- राज्य शासन, सुश्री तनुश्री शिवहरे पुत्री श्री राजेन्द्र शिवहरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6591-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 111 ) .- राज्य शासन , श्री राहुल कुमार नामदेव पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी कागृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 8 जुलाई 1995 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 11 फरवरी 1988 है.

फा. क्र. 6500-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 137) .- राज्य शासन, श्री दीपक कनेरिया पुत्र श्री रामफल कनेरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग- 2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र . 6580-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 124) .- राज्य शासन , सुश्री प्रमिला राय पुत्री श्री मुन्ना लाल राय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 5 जुलाई 1993 है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 16 जुलाई 1992 है.

8117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

फा. क्र. 6646-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 145 ) .- राज्य शासन, श्री विशाल जेठवा पुत्र श्री राजेश जेठवा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 2 मई 1995 है.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6684-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 50 ) .- राज्य शासन , श्री तन्मय सिंह पुत्र श्री संजय सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20मई 1992 है.

फा. क्र. 6647-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 154 ) .- राज्य शासन , सुश्री रश्मि संतोष काकोटिया पुत्री श्री संतोष सिंह काकोटिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 05 नवम्बर 1993 है.

फा. क्र. 6615-2019- इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 151 ) .- राज्य शासन , सुश्री सुनीता देवी कोरी पुत्री श्री दीनदयाल कोरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 12 अक्टूबर 1986 है.

फा. क्र. 6321 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में श्रीमती प्राची मिश्रा , अधिवक्ता को उप महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए, उन्हें आगामी आदेश तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली से समबद्ध करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6429-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 153 ) .- राज्य शासन , सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश पुत्री श्री भगत सिंह कुलेश को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी कागृह जिला डिण्डौरी ( मध्यप्रदेश )है. उसकी जन्मतिथि 16 अक्टूबर 1991 है.

फा. क्र. 6081-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 156 ) .- राज्य शासन , सुश्री रूचि परते पुत्री स्व. श्री रमेश प्रसाद परते को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 10 अप्रैल 1992 है.

फा. क्र. 6737-2019- इक्कीस - ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा , निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5 ( 1 ) ( ए) के नियम 11 ( 3 ) एवं अनुसूची दो के प्रावधानों के अंतर्गत उनके द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

8118

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550- 1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:-

नाम एवं पद

क्र.

(2)

(1)

1. श्री दयाराम अहिरवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना.

2. श्री शैलेष भारती भदकरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ.

3. श्री दयाराम कुमरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम .

4. कु. समीक्षा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना.

5. श्रीमती सोमप्रभा चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट.

6. श्रीमती रश्मि बलतार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा.

7. श्री किशोर कुमार निनामा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला.

8. श्री अमित सिंह सिसौदिया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डीएनएलयू. , जबलपुर.

9. श्री जफर इकबाल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर.

10. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ( सी. ) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , दतिया.

11. श्री ब्रजेश गोयल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.

12. श्री अभिषेक सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी.

13. श्री विवेक शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर .

[ भाग 1

(2)

(1)

14. श्री हिमांशु शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन ( मण्डलेश्लर ).

15. श्री मनीष कुमार लोवंशी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल.

16. श्री आशिफ अहमद अब्बासी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.

17. श्री मनीष भट्ट, नवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , इन्दौर.

18. श्री अब्दुलाह अहमद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , इन्दौर.

19. श्री संजय वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी.

20. श्री मनोज कुमार राठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद.

21. श्री सुनील दण्डौतिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर.

22. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (जू. ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर.

23. श्री सूर्य प्रकाश शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन .

24. श्री पंकज चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन.

25. श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर.

26. श्री राकेश कुमार पाटीदार ( सी. ) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी.

27. श्री सुधाशु सिन्हा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर.

28. श्री अमित कुमार गुप्ता, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , इन्दौर.

29. श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना.

8119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

30. श्रीमती ज्योति राजपूत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर.

31. कु. शैलजा गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी.

फा. क्र. 6760-2019-इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 131 ).- राज्य शासन, श्रीमती पूनम परिहार पत्नी श्री राहुल सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

32. श्री अविनाश शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 02 अगस्त 1994 है.

33. श्री प्रशांत शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ.

34. श्री आशिफ अब्दुल्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा.

35. श्रीमती मंजूल पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा.

फा. क्र. 6733-2019- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 152).- राज्य शासन , श्री रविशंकर भलावी पुत्र श्री पेशराम भलावी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 27 जून 1994 है.

36. श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नौगांव ( छतरपुर) .

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2019 भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6711-2019- इक्कीस ब ( एक) (मेरिट क्रमांक 35 ) .- राज्य शासन, श्रीमती श्वेता अग्रवाल पत्नी श्री विशाल कुमार अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 6648-2019- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 144 ) .- राज्य शासन, श्री अविनाश छारी पुत्र श्री राकेश छारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला हैदराबाद ( तेलंगाना )है. उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर , 1984 है.

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुलतान व अन्य विरुद्ध यू. पी. पब्लिक सर्विस कमिशन व अन्य सिविल आपील 1867/2006 में पारित आदेश दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देश के अधीन इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि यदि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी.

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 मई 1986 है.

फा. क्र. 6787-2019- इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 77) .- राज्य शासन, सुश्री मानसी बालूजा पुत्री श्री कैलाश चन्द्र को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

अभ्यर्थी का गृह जिला जींद ( हरियाणा ) है . उसकी जन्मतिथि 18 अगस्त 1993 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

8120

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. एफ- 2-25-2005 - दो- अड़तालीसः- पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की नियमावली के नियम 11 एवं 12 के अनुपालन में पदेन अध्यक्ष, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

नाम एवं पदनाम/विभाग

(2)

क्र. (1)

माननीय श्री राजा पटेरिया, पूर्व विधायक, दमोह 1

2 माननीय श्री कुणाल चौधरी , विधायक कालापीपल 3 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग 4 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च विभाग 5 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग

6 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग

7 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग 8 महानिदेशक, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1 ( ए) -06-2016- ए- सोलह.- राज्य शासन एत्दद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी है, की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी , के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक की जाती है

श्रम न्यायालय के पीठासीन न्यायिक अधिकारी क्र.

अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

1 श्री अतुल यादव ( सीनियर ) पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, छिंदवाड़ा.

पद

(3)

उपाध्यक्ष

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन पदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

सदस्य-सचिव मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

2. श्री सुमित शर्मा

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, होशंगाबाद.

3. श्री अतुल बिल्लोरे

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, मंदसौर.

4. श्री विश्व दीपक तिवारी

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, क्र. -2, ग्वालियर .

5. श्री दीपक कुमार अग्रवाल पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा.

6. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सीधी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना मेहरा अटूट , अवर सचिव.

8121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

अधि. क्र. 32 एफ-1-36-2019 - अठारह - 3.- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा निम्नलिखित नगर पालिका परिषद् देवरी, जिला सागर में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है

अनुसूची

क्र.

क्र.

जिले का नाम

स. क्र.

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता (6)

(5)

नगर पालिका परिषद् का नाम (4)

(3)

(2)

(1)

1

देवरी

1

1

सागर

श्रीमती कृष्णा नामदेव पति श्री सुनील नामदेव, पता महाकाली वार्ड , देवरी .

2

श्री अरविन्द शांडिल्य पिता स्व. श्री शारदा शांडिल्य, पता गांधी वार्ड , देवरी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 13-27-2016- तेरह.- यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-15-2018 - ए- ग्यारह , दिनांक 29 अगस्त 2018 के द्वारा मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर, जिला रायसेन स्थित यूनिट क्रमांक 7 की विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना को विद्युत् शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न विशेष सुविधायें इस शर्त के साथ प्रदान की हैं कि परियोजना तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी;

और, यतः , एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई से 1 जुलाई, 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है ;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर जिला रायसेन स्थित इकाई क्रमांक 7 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर 1 जुलाई 2019 से शुरू होने वाली सात वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

[ भाग 1 8122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

परन्तु विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट इकाई क्रमांक-7 के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर केवल अतिरिक्त विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी:

परन्तु यह और कि मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड को विद्यमान 132 के. व्ही . के संयोजन से अपनी इकाई क्रमांक 7 को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप - नियम ( 1 ) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक पृथक सब- मीटर स्थापित करना अपेक्षित होगा.

यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 7 वर्षों तक प्रवृत्त रहेगी.

No. F- 13-27-2016 - XIII .-WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F- 16-15-2018 - A- XI , dated 29th Augut , 2018 has granted various special facilitis including exemption from electricity duty for the expansion and modernization project of unit No. 7 of M/ s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur , District Raisen with the condition that the project shall start its commercial production in three years ;

AND , WHEREAS , M. P. Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 11th October , 2019 has intimated that commercial production from the unit has been started on 1st July , 2019 ;

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of 2012) , the State Government, hereby exempts unit No. 7 of M/ s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur , District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the existing high - tension connection for a period of seven years starting from 1st July, 2019:

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load on the existing high tension connection due to unit No. 7:

Provided further M/ s Vardhaman Yarn Limited shall be required to install a separate sub - meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its unit No. 7 from existing 132 K V connection in view of the provisions of clause (b ) of sub - section (2) of Section 15 of the said Act and sub - rule ( 1 ) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules , 1949 .

This notification shall be deemed to have come into force from 1st July , 2019 and shall remain in force for 7 years .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

8123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग , खुडैल, जिला इन्दौर

खुडैल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 क्र. 1039- भू- अर्जन -2019

::अधिसूचना:: प्ररुप- "ख " { नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 02 / अ-82/ 2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)

3

1

2

4

5 इन्दौर खुडैल

191/1/2/2

0.008

उज्जैनी,

प.ह.नं.- 67

01

कुल योग

$ 0.008 8124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. 1041 - भू-अर्जन -2019

:: अधिसूचना::

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 06/ अ-82/ 2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

76/4

0.009

इन्दौर खुडैल

110/2

0.011

धमनाय ,

प.ह.नं.- 68

112/4

0.030

242/2

0.035

244/2

0.023

05

0.108

कुल योग

8125 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. 1043 - भू-अर्जन-2019

:: अधिसूचना::

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 03/ अ-82/2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

इन्दौर

56/1

0.010 खुडैल कपाल्याखेड़ी, प.ह.नं.-69

56/3/2

0.014

2

कुल योग

$ 0.02 0.024

आर. एस. मण्डलोई, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) अनुभाग.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

8126

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

प्र. क्र. 31 - अ- 82-18-19- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सबमाईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 )

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

रकवा

सर्वे नं.

(हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

0.050

501/3

डबका

ग्वालियर मुरार

0.170

501/1

0.209

496/5

0.110

479/2

0.060

455/3

0.090

455/1

0.080

456/4

0.060

457/3

0.130

457/2

0.060

457/1

0.210

450/4

0.010

450/3

0.070

479/1 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्चस्तरीय नहर की

चक मेहरोली की प्रथम कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय संभाग क्र. 02

डबरा , जिला ग्वालियर. माइनर निर्माण हेतु ग्राम चक मेहरोली तहसील व जिला

ग्वालियर की भूमि का अर्जन.

योग .. 1.309

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

प. क्र. 1074 - प्रशा. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 8127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.500

वेलवा

रीवा सिरमौर

बड़गैयान-397

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1076 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.200

रौर-561

(1) रीवा रायपुर

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1078 -प्रशा. - भू- अर्जन -2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

0.100

पतौना-338

(1) रीवा

(2) रायपुर

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 17 के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म . प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

8128

प. क्र. 1080 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.100 (1) रीवा

(2) नईगढ़ी

(3) नीवी शिवरतन 550

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 1082 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

0.100

(3) नवागांव

मनगवां

(1) रीवा

कोठार-311

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 1084-प्रशा. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.500

(3) मढीकला-436

(2) मनगवा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 सबमाइनर नहर निर्माण हेतु. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

भाग 1 ]

8129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

प. क्र. 1086- प्रशा. - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

0.500 (1) रीवा मनगवां

32 (3) मढ़ासिगरान-4

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1088 - प्रशा. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.100 (1) रीवा

(3) नर्रहा

(2) गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1090 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भांग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा

(3) वदवार-416

(4) 0.200 (2) गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

(6) बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

8130

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 30 अक्टूबर 2019

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र . क्र.26-अ-82-2017-18-7013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

(ग ) ग्राम- मजीरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 3.427 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

रकबा

खसरा

(हेक्टर में)

नम्बर

(2)

(1)

0.046

22/1

0.045

0.024

26

0.065

29/2

0.019

30

0.032

31

0.060

33/1

0.060

33/2

0.017

34

0.035

194

0.048

59

0.063

60/1 /क

0.063

60/1 /ग

0.030

60/2

0.090

63

0.061

204

0.055

271

0.041

65

0.050

66/1

(2)

(1)

0.050

66/2

0.035

70/1

0.051

200

0.035

70/2

0.035

70/3

0.101

92/1

0.080

92/2

0.020

105/1

0.020

258/1 /ख

0.010

280/1 /ख

0.020

258/1 /ग

0.010

280/1 /ग

0.040

105/4

0.020

258/1/घ

0.010

280/1/घ

0.020

258/1 /ङ

0.010

280/1 /ङ

0.040

105/6

0.020

258// 1 /च

0.040

105/7

0.020

258/1 /छ

0.040

106/1

0.040

111/3

0.025

106/2

0.020

258/2

0.035

280/2

0.055

108

0.030

110

0.040

111/2

0.035

115/1

0.030

115/2

0.030

116

0.031

117

0.030

118/1/क

0.030

118/1 /ख

0.020

258/1/क

0.010

280/1 /क

0.010

133/1

0.045

193/1/क

0.040

195

0.045

201

0.035

249

0.030

270/1

0.051

219 8131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.089

223

अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

0.020

235

अनुसूची

0.035

237/1/3

0.035

237/1/4

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.035

237/1/5

0.020

(क) जिला- बालाघाट

237/1/7

0.040

250

(ख) तहसील- किरनापुर

0.030

270/2

(ग) नगर/ग्राम-कोतरी , प.ह.नं. 16, रा.नि.म. किरनापुर 0.050

273

0.031

279

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.272 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

0.025

118/2

प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित खसरा

0.035

भूमिस्वामी का

120

(हेक्टेयर में)

नम्बर

0.020

नाम

288

(3) 0.012

(2)

(1)

291/1

0.012

0.272 291/2

70/2

रायवंताबाई पति राधेलाल

0.012

291/3

0.010

291/4

0.010

291/5

0.010

291/6

0.062

297

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

0.020

299

0.082

385

0.071

386

0.012

387/2/1

0.065

388

0.052

389

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected] एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.

0.031

390

0.101

294

0.052

401

3.427

योग .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील किरनापुर , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रजबांध जलाशय योजना के निर्माण हेतु .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, ढूटी बांयी तट नहर बैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 नवम्बर 2019 बालाघाट, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. 8922 - भू-अर्जन-2019. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , क्र. 5825 -भू- अर्जन-2019.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 8132

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-मेढ़ावानी, प.ह.नं. -37, ब. नं. - 233, रा.नि.मं. -चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 01.889 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

0.120

280/2, 281/2

0.120

0.171

285/1 , 286/1 , 2 , 3 , 289/1 , 290/1 , 291/1 , 291/2 280/3 , 282/2

0.072

297/2

15

0.123

298

0.060

31

0.135

30/1

0.086

29/1

0.010

0.120

38/1, 38/2

38/3

0.082

0.082

39, 40

16

0.106

14

0.072

0.120

11/1 , 11/2

340

0.040

0.060

393/1

393/2

0.028

396/3

0.042

0.054

396/4, 397/2

0.033

0.033

0.120

107 108/1 , 109/1 139/1 , 139/4

योग .. 01.889

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नादंना वितरक नहर से निकलने वाली 4 आर माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http :/ //www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 2 छिंदवाड़ा, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

प. क्र. 1092- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़ 8133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- रेरुआ-558

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.049 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

439

0.049 योग .. 0.049

ब- म. प्र. शासन की भूमि 0.000

अब का योग 0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 1094- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- डेल्ही-242

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.205 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.005

675

0.210

689

(2)

(1)

0.002

688

0.056

686

0.006

690

0.320

708

0.008

709

0.177

710

0.018

711

0.183

712

0.027

727

0.009

725

0.074

713

0.002

724

0.068

714

0.040

715

योग .. 1.205

ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.000 अब का योग 1.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 1096 - प्रका. - भू- अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 8134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

(ग) ग्राम-सेमरीकला 617

(घ) क्षेत्रफल-1.957 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि 3

0.023

0.002 62

0.002 68

0.011 69

70

0.076 71

0.062

0.017 95

0.011 76

0.004 73

0.067 75

0.082 74

0.003 77

0.027 397

0.100 395

0.097 393

537

0.015

0.095 536

0.009 535

0.096 534

415

0.037 420

0.036 421

0.034

0.052 423

503

0.093

0.111 508

509

0.096 (1)

(2)

0.090

493

491

0.003

492

0.021

432

0.171

0.004

490

489

0.035

0.029

433

486

0.002

434

0.012

435

0.044

443

0.076

0.003

438

439

0.009

0.022

440

योग .. 1.779

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.004

441

0.003

445

0.005

484

63

0.166

0.178

अब का योग .. 1.957

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

8135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

संतान पालन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A- 3594-दो- 2-57-2009.- श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जावे:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

1. रजिस्ट्री आदेश क्र. बी-5607, दिनांक13 नवम्बर 2019 के अंतर्गत दिनांक 13 से 20 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2019 2. दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2019 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D- 7646-दो- 2-98-17.- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2019 जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. D- 7652-दो- 2-49-2019.- श्री महेश कुमार चौरसिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J- II) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. C- 5764-दो-2-41-2017.-श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश कुमार चौरसिया , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J - II) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ..

क्र. C- 5766-दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 2 से 7 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश कुमार चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) ( J- II) के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. D- 7654-दो- 2-35-2019. श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 31 दिसम्बर 2019 तक, तेईस दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

8136

विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 क्र. D -7831- दो-2-18-2016.- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 का छहः का दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 7909- दो - 2-64-2016.- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 7833-दो- 2-41-2017.- श्री आर. बी. गुप्ता , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7911- दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. D-7835-दो-2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 18 से 19 नवम्बर 2019 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 20 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7837-दो- 2-45-2019.-श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली का दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2019 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D-7913- दो - 2-62-16.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

क्र. D-7839-दो-2-61-2018.- श्रीअचल कुमार पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

भाग 1 ]

क्र. D-7915-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 4 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -7917- दो- 2-22-2017.- सुश्री शोभा पोरवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 21 नवम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शोभा पोरवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D -7919-दो- 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 20 से 23 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 7921-दो- 2-50-2017.-श्री आर. बी. कुमार , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 25 से 28 नवम्बर 2019 तक चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

8137 प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 7923-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 21 एवं 22 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जात है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 7925-दो- 2-50-2011.- श्री प्रदीप कुमार व्यास , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार व्यास , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार व्यास , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यरत रहते.

क्र. D-7927- दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छहः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 23 नवम्बर 2019 तक , दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D- 7929-दो- 2-86-2018 .- श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 8 से 9 नवम्बर 2019 तक, दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

8138

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. सिन्हा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यरत रहते.

क्र. D- 7933- दो -2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 11 से 13 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 7936- दो- 2-41-18 .- श्री मोहन पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19- 03-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्र. D - 7962-दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2019 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 25 से 28 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 7966- दो-2-43-2017.- श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक, छहः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 से 27 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. नागपुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यरत रहते.

क्र. D -7968-दो- 2-74-2017 .- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 27 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2019 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अजय पवार, रजिस्ट्रार .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2019-12-20.51.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2019-12-20.51.Ordinary.