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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 542]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 31 दिसम्बर 2019-पौष 10, शक 1941
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2019
क्र. एफ- ए- 3-40-2018-1 - पांच ( 95 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 , सन, 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1- पांच ( 90 ) , दिनांक 29 नवम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द " 31 दिसम्बर , 2019 " के स्थान पर अंक एवं शब्द " 31 जनवरी, 2020 " प्रतिस्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2019
क्र. एफ- ए- 3-40-2018-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1- पांच ( 95 ) , दिनांक 31 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 31st December 2019
No. F- A-3-40-2018-1 - V(95) . In exercise of the powers conferred by sub -section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F - A- 3-40-2018-1 - V- (90) , dated 29th November, 2019 , namely :-
AMENDMENT
Inthe said notification , for the word and figure " 31st December, 2019 " , the word and figure "31st January , 2020" shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. D. RICHHARIA , Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.