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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 01, Part Part 1, 03 January 2020

Published 03 January 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
01
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-01-03.01.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रद

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2020- पौष 13 , शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समितिके प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2019

क्र. ई- 5-593- आयएएस लीव-5- एक. -( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-769- आयएएस लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

1

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

2

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-839 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती रेनू पंत, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू पंत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू पंत, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-1007- आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, आयएएस. , कलेक्टर, जिला देवास को दिनांक 2 से 20 दिसम्बर 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला देवास का प्रभार सुश्री शीतला पटले , भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. श्रीकांत पाण्डेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर , जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री शीतला पटले, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में डॉ. श्रीकांत पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्रीकांत पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

[ भाग 1 क्र. ई - 5-1065 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2019

क्र. ई- 1-453-2019-5- एक. श्री मालसिंह भयडिया, भाप्रसे (2006 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019

क्र. ई- 1-335-2014-5- एक.- संघ लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 4 फरवरी 2019 से माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, खण्डपीठ , जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 200-00789-2014 श्री आशीष सक्सेना विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 6 सितम्बर 2018 के आलोक में भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा श्री आशीष सक्सेना को चयन , वर्ष 2011 की रिक्तियों के आधार पर उन्हें राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें भाप्रसे में आवंटन वर्ष 2003 आवंटित किया गया है.

(2) भारत सरकार द्वारा श्री आशीष सक्सेना का उपरोक्तानुसार 2005 के स्थान पर आवंटन वर्ष 2003 आवंटित किये जाने के फलस्वरुप भारत सरकार के मार्गदर्शी दिशा- निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अनुसार आवंटन वर्ष 2003 से गणना की जाकर श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे ( 2003 ) को प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2019 से 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरुप उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे को स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2012 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया.

(3 ) श्री आशीष सक्सेना को पुनरीक्षित आवंटन वर्ष 2003 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 की स्थिति में 13 वर्ष की निर्धारित 3

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

सेवा अवधि पूर्ण कर लेने से प्रवर श्रेणी वेतनमान में उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 2 नवम्बर 2019 को रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया. छानबीन समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 2 नवम्बर 2019 में श्री आशीष सक्सेना को प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिये उपयुक्त पाया गया. अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003 ) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव भाप्रसे ( 2003 ) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रु. 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान की जावे.

(4) आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिए जाने के संबंध में दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 09 मई 2018 की बैठकों में की गई अनुशंसा अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान विभागीय आदेश क्रमांक ई - 1-98- 2018-5 -एक, दिनांक 15 मई 2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है.

(5) उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन, एतद्वारा , श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003 ) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे (2003 ) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान (रु. 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है . प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री आशीष सक्सेना को वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् 1 जनवरी 2016 से निर्धारित होंगे , किन्तु काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से लेकर दिनांक 1 जनवरी 2018 (पूर्व आवंटन वर्ष 2005 की वरिष्ठता अनुसार ) तक की अवधि के वेतन/ भत्तों एवं ऐरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत पर देय नहीं होगी.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019

क्र. ई- 1-471-2019-5- एक.- श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-472-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1) 1 (2) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1987 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग तथा अध्यात्म विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

2 श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे ( 1987 ) , वि.क.अ.सह - विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (3)

(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल

वि.क.अ. सह -विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा अध्यात्म विभाग (अतिरिक्त प्रभार).

महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.

( 2) उपरोक्तानुसार श्रीमती गौरी सिंह द्वारा महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे ( 1985 ) , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर तथा महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4

क्र. ई- 5-481- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिनांक 16 से 25 जनवरी 2020 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ 26 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-837- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल को दिनांक 5 से 28 दिसम्बर 2019 तक, चौबीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-896- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह , आयएएस. , सचिव, लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 3 से 7 दिसम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार श्री बी. डी. सिंह , राप्रसे , अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. डी. सिंह, राप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश से लौटने पर में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक , प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-1054- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मण्डला को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2019 तक, पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2 ) डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर , जिला मण्डला का प्रभार सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4 ) डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री जगदीश चन्द्र जटिया , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

5

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 1-477-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4) (1)

(2)

(3)

1

संचालक, जनसंपर्क

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री ओ . पी. श्रीवास्तव ( 2007) , कलेक्टर, जिला रीवा.

2

कलेक्टर, जिला रीवा

श्री बसंत कुर्रे ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला श्योपुर.

3

कलेक्टर, जिला श्योपुर

सुश्री प्रतिभा पाल (2012) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन.

क्र. ई- 1-478-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(1)

(2)

1

संचालक,

श्री मुकेश कुमार शुक्ला ( 2003 ) ,

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (अतिरिक्त प्रभार) .

2

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री संजीव सिंह (2005 ) ,

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि

विकास.

संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा

प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल 6

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

क्र. ई - 1-480-2019-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्री श्रीमन शुक्ला ( 2007) , संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .

2 श्री आलोक कुमार सिंह (2008 ) , प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.

3 श्री अविनाश लवानिया (2009 ) , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.

क्र. ई. - 1-481-2019-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं

क्र.

वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन अध्यात्म विभाग.

1 श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) , आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश, भोपाल .

2 डॉ. एम. के. अग्रवाल (2000 ) , आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ ( अति. प्रभार) .

अपने वर्तमान कर्तव्योंके साथ- साथ सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश, भोपाल का अतिरिक्त

प्रभार.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. एम. के. अग्रवाल द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव, आयुष विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (3)

(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल.

क्र. ई. - 1-483-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

कमिश्नर, नर्मदापुरम , संभाग होशंगाबाद.

1 श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव (2001).

(इसविभागके आदेश क्रमांक ई - 1-438-2019-5- एक , दिनांक 2 नवम्बर 2019 की तालिका 1 के सरल क्रमांक 1 जिसके द्वारा श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव की पदस्थापना आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर की गई है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है).

कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर

2 श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा (2002) , कमिश्नर , नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद.

7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-484-2019-5-एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

1 श्री बाबू सिंह जामोद ( 2006 ) , कलेक्टर, जिला दतिया.

2 श्री सौरभ कुमार सुमन (2011 ) , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.

3

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल एवं परिवहन विभाग.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.

कलेक्टर , जिला दतिया

श्री रोहित सिंह ( 2012) , अपर मिशन संचालक , राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल .

कलेक्टर, जिला टीकमगढ़

4 श्रीमती हर्षिका सिंह (2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग .

क्र. ई. - 1-486-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं

वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

कलेक्टर, जिला

होशंगाबाद.

1 श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006) .

(इसविभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-457-2019-5 - एक , दिनांक 26 नवम्बर 2019 की तालिका 1 के सरल क्रमांक 1 जिसके द्वारा श्री धनंजय सिंह भदौरिया की पदस्थापना संचालक, किसानकल्याण तथा कृषिविकास, भोपाल के पद पर की गई है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है ) .

(1)

(2)

(3)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग .

2 श्री शीलेन्द्र सिंह ( 2010) , कलेक्टर, होशंगाबाद.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्र. ई. - 1-482-2019-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) (2)

(1)

1 श्री आई.सी.पी. केशरी

अध्यक्ष, प्रोफेशनल (1988) . वि.क.अ. -सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.

एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश , वि.क.अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.

8

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

(3) (1)

(2)

2 श्री मनु श्रीवास्तव ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ. -सह- आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आई.सी.पी. केशरी द्वारा अध्यक्ष , प्रोफेशनल, एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे ( 1985 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा अध्यक्ष, प्रोफेशनल, एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार) केवल अध्यक्ष, प्रोफेशनल, एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त उद्योग मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई. -5-873 - आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा उपसचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा उपसचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-934- आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती सुरभि गुप्ता, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे. , की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, राप्रसे , अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे. , द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुरभि गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरभि गुप्ता, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

क्र. ई. - 1-492-2019-5- एक. श्री क्षितिज सिंघल , भाप्रसे (2014) , अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्र. ई. - 5-831- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित , भोपाल को दिनांक 15 से 29 जुलाई 2019 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

9

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019

क्र. ई- 5-1066- आयएएस लीव-5-एक.- ( 1 ) श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से 30 जनवरी 2020 तक, बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सपना निगम, आयएएस. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2019

क्र. ई- 5-768- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 18 से 25 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 18 से 22 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 16 , 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-875 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे ( 2009 ) , उपसचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय एवं विमानन विभाग को दिनांक 2 से 7 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय एवं विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. ई -5-1023 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रितुराज, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सिंगरौली को दिनांक 10 से 24 दिसम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रितुराज , आयएएस. , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रितुराज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रितुराज , भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्र. ई -5-900- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा , आयएएस. , आयुक्त, सागर संभाग , सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश ( जिसमें दिनांक 24 से 28 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश निजी यात्रा पर दुबई भ्रमण सम्मिलित है ) स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 22 से 29 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश ( जिसमें दिनांक 24 से 28 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश निजी यात्रा पर दुबई भ्रमण सम्मिलित है ) कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई. -5-966 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री सतीश कुमार एस. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 14, 15 एवं 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

10

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2020

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार एस . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-1032 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 2 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आलोक कुमार सिंह को अवकाश 'वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक कुमार सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. ई- 5-863- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे ( 2008 ) संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को दिनांक 9 से 18 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्रीमती अलका श्रीवास्तव, सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , भाप्रसे द्वारा संचालक , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-996 - आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्री बी. एस. कुलेश, भाप्रसे, अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस . कुलेश, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. एस. कुलेश, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एस . कुलेश , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1026- आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस . , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब, उन्हें दिनांक 16 नवम्बर 2019 से 15 दिसम्बर 2019 तक , इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक) .

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1 (ए) 150-1990- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल को दिनांक 12 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 व 05 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

भाग 1 ]

(2 ) श्री संजय व्ही . माने, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री जे. पी . पस्तोर, मुख्य परियोजना यंत्री, मप्रपुआ. एवं अविनि. द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक / प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय व्ही. माने, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-1-70-2019- ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2019 द्वारा श्री अनुराग शर्मा , भापुसे , सेनानी 32वीं वाहिनी विसबल, उज्जैन को London (U.K. ) में M.C.T.P. प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 26 अक्टूबर 2019 के ऐच्छिकअवकाश एवं दिनांक 27 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित London (U.K. ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2 ) श्री अनुराग शर्मा , भापुसे द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश का लाभ न लेने के कारण दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

क्र. एफ- 1-81-2019-ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री तुषारकांत विद्यार्थी भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर को दिनांक 24 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ दुबई की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) -69-2013- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज ( ग्रामीण ) , इन्दौर कोदिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 व 18-19 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संजय तिवारी, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एस. वर्मा , भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज ( ग्रामीण ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय तिवारी , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 ( ए) 190-1991- ब- 2- दो. - राज्य शासन श्री एस. एम , अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश , भोपाल को स्वयं के इलाज हेतु दिनांक 30 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2019 तक, सोलह दिवस एवं दिनांक 25 से 27 नवम्बर 2019 तक, तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश के साथ मुम्बई ( महाराष्ट्र) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 38 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल , भापुसे . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

12

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2020

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-1 (ए) 20-2006- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, समन्वय, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर जिला मुरैना की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

स्वयं 1. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ

पत्नी 2. श्रीमती विनीता कुलश्रेष्ठ

पुत्री

3. कु. अमिता कुलश्रेष्ठ

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, का चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुमनि. ( प्रशासन) , अ.अ.वि. पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, समन्वय , अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी . कुलश्रेष्ठ, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. एफ. 1 (ए) 167-1989-ब-2-दो. राज्य शासन , श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक महिला अपराध, पु.मु. भोपाल को दिनांक 20 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जनवरी 2020 व 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक महिला अपराध, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 152-1993- ब-2-दो. राज्य शासन श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, निजी सुरक्षा एजेन्सी, पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक, कुल उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2019 व 11-12 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित इच्छापुरम ( विशाखापट्टनम ) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1. श्री मनीष शंकर शर्मा स्वयं 2. श्रीमती आरती शर्मा पत्नी 3. श्री मनस्वी शंकर शर्मा पुत्र

4. मास्टर तेजस्वी शंकर शर्मा पुत्र

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, निजी सुरक्षा एजेन्सी, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

13

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्तकंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. अब अव. यात्रा सुविधा अन्तर्गत अंतिम 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण ही शेष है.

क्र. एफ 1 (ए) 22-2015- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पन्ना को दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री बी. के. एस. परिहार, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, पन्ना द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री मयंक अवस्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अवस्थी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

शुद्धि- पत्र

फा. क्र. 6940-2019- इक्कीस- ब (एक ).- श्री अविनाश छारी पुत्र श्री राकेश छारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के आदेश क्रमांक 6648-2019--इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 17 दिसम्बर 2019 के द्वितीय पैरा अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन में श्री अविनाश छारी के विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य नहीं पाया जाने के कारण आदेश में से द्वितीय पैरा समाप्त करता है. केवल प्रथम एवं तृतीय पैरा पढ़ा जावे.

भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6574- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में कार्यरत तालिका 1 में दर्शित शासकीय अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करते हुए तालिका 2 एवं 3 में दर्शित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में क्रमशः शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये , जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-

तालिका-1

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

पदमुक्त किये जाने वाले शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर क्रमांक अधिवक्ता का नाम

(1)

(2)

1 श्री मकबूल खान

2 श्रीमती शिखा सिंह चौहान

3 श्री शशांक उपाध्याय

4 श्री रिजवान खान

5 श्री दिलीप पांडे

6 श्री एस. बी. अग्निहोत्री

7 सुश्री निधि वर्मा

8 श्री राजकुमार त्रिपाठी

9 श्री संजय पी . आर. मिश्रा

10 श्री शमीम अहमद खान

11 श्री प्रभात कुमार सिंह

तालिका-2

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिवक्ता

अधिवक्ता का नाम

क्रमांक

अधिवक्ता परिषद् का नामांकन क्र.

(2)

(3)

(1)

1063/08 1 श्री सिद्धार्थ सिंह

2 श्री राजेश्वर राव 1925/05

3786/10 3 श्री अनुज अग्रवाल

2224/05 4 श्री इश्तेयाक हुसैन

1271/05 5 श्री अमिताफ गुप्ता

6 श्रीमती मंजीत चुक्कल 1589/05

3074/10 7 श्री सिद्धार्थ सेठ

2797/09 8 श्री कौस्तुभ झा

41/01

9 श्री नवीन शुक्ला [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

14

(2)

(3)

(1)

2314/98 10 श्री कुश सिंह (वर्तमान में उप शास. अधि. पद पर कार्यरत) .

1342/02 11 श्री निखिल तिवारी

12 श्री अभिनव दुबे

तालिका-3

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त किये जाने

वाले अधिवक्ता

अधिवक्ता का नाम

क्रमांक

अधिवक्ता परिषद् का नामांकन क्र.

(3) (1)

(2)

1486/03 1 श्री ब्रजेश दुबे

1612/04 2 श्री नितिन गुप्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6828-2019 - इक्कीस- ब ( एक) .-यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी , 2006 के अनुपालन में और राज्य मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

और यतः, उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून , 2006 के पैरा 8 ( 2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा;

अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3 ) में वर्णित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये अधिसूचित करती है अर्थात् :-

सारणी

चिकित्सालयों का नाम जिला

अनुक्रमांक

(3)

(2)

(1)

1 ग्वालियर पर्ल डेंटल प्लानेट, 93 , मयूर मार्केट , बसंत सिनेमा के पास , थाटीपुर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(3)

(1) (2)

2 राजगढ़

(ब्यावरा)

डॉ. अभिनव विजयवर्गीय, डेंटल क्लीनिक 61 , ग्रीन हाऊस , उद्भव नगर, राजगढ़ , मध्यप्रदेश.

भोपाल

3 शल्य ज्वांईंट रिप्लेसमेंट एण्ड स्पोर्ट्स इंज्यूरी सेंटर, बी-18 , शाहपुरा , भोपाल-462039 , मध्यप्रदेश.

F. No. 6828-2019 - XXI - B ( One) .-WHEREAS in compliance of the order dated 21 February , 2006 passed by the supreme Court of India in Writ Petition (Civil ) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council , the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June , 2006 granted certain facilities to the Judicial officers posted in Madhya Pradesh ;

AND WHEREAS , Para 8( 2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June , 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members ;

NOW, THEREFORE, in continuation of this department's all previous Notifications issued in this regard the State Government, in consulation with the Director , Health Service, Madhya Pradesh hereby notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3 ) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members , namely :----

TABLE

S.No. District

Name of Hospitals (1) (2)

(3)

1 Gwalior Pearl Dental Planet , 93 , Mayur Market , Near Basant Cinema , Thatipur, Gwalior , Madhya Pradesh .

2 Rajgarh

(Biaora)

Dr. Abhinav Vijaywargiya Dental Clinic, 61 , Green House , Udbhav Nagar , Rajgarh , Madhya Pradesh.

3 Bhopal Shalya Joint Replacement & Sports Injury Centre , B - 18 , Shahpura , Bhopal- 462039 , Madhya Pradesh .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

15

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

सीधी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर में सचिव के पद पर श्री बलराज कुमार पालोदा के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है ..

फा. क्र. 6593 -इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के अधीन श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

अधिसूचना क्र. 33 एफ-1-36-2019-अठारह -3.- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित नगर पालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक , जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

क्र.

स. क्र.

(3)

नगर पालिका परिषद् का नाम (4)

(5)

नाम- निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम , पिता/पति का नाम व पता (6)

(2)

(1)

1

1

1

सागर

मकरोनिया बुजुर्ग

श्री आर. आर. पाराशर पिता श्री काशीराम पाराशर पता महात्मा गांधी वार्ड क्र. 17, नगर पालिका, मकरोनिया, जिला सागर.

2

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ठाकुर पिता स्व. श्री कमोद सिंह ठाकुर पता गंभीरिया वार्ड क्र. 4, मकरोनिया जिला सागर.

3

श्रीमती रेखा चौधरी पति श्री मुल्ले चौधरी पता शिवाजी वार्ड क्र. 08 मकरोनिया, जिला सागर.

4.

श्री ब्रम्हप्रीत सिंह गुरूगं पिता श्री गुरूराम सिंह पता मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम , उपसचिव.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-5 , अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 7344- वि.यो. - जबलपुर - नग्रानि-2019.- एतद्वारा , सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में यथानिर्दिष्ट तिलवारा घाट से भिटौली को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग के एलाइनमेंट में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 13 दिसम्बर 2019 को निम्नानुसार प्रकाशित किया [ भाग 1 16

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

गया है. इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- http://www.mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/Amrut/ibp.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर

2. कलेक्टर, जबलपुर, जिला जबलपुर

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण जबलपुर विकास योजना 2021 अनुसार दर्शित मार्ग एवं प्रस्तावित उपांतरित मार्ग

PROPOSED BYPASS 60M WIDE ROAD ALIGNMENT & 30M WIDE ROAD RE ALLIGNMENT (NARMADA SAMRIDHI CORRIDOR)

LEGEND

यदि कोई आपत्ति या सुझाव विकास योजना के मार्ग के एलाइनमेंट परिवर्तन के प्रारूप के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , जबलपुर में अथवा ई - मेल पर [email protected] पर इस सूचना के म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.

17

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल राजभवन, भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2019

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ 1-5-19 - रा.स. यू.ए. - 1-3377.- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्र. 19 सन् 2011 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान के तहत मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5-19- रा.स. यू.ए. - 1-3142, दिनांक 8 नवम्बर 2019 के द्वारा प्रो. राकेश कपूर, निदेशक, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस , लखनऊ जिनकी कि नई पदस्थापना मेडीकल निदेशक एवं निदेशक, यूरोलाजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग , मेदांता, लखनऊ के पद पर हो गई है, की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है जिसमें प्रो. एस. एस . पांडे, प्रोफेसर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल सदस्य हैं.

2. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्र. 19 सन् 2011 ) की धारा 12 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 04 सप्ताह की और वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, अभय वर्मा, राज्यपाल के उपसचिव ( प्रभारी ) .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2019 क्रमांक-वाचक- कले. - 2019-1662 - भू- अर्जन-प्रकरण क्र. अ-82-2019-20

डिप्टी चीफ इंजीनियर, कन्स्ट्रक्शन, अकोला द्वारा पत्र कमांक CE/ AK /KNW - AMX/ LA/ 1 दिनांक 23-03-19 प्राप्त दिनांक 04-04-2019 प्रस्तुत कर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-16-15(1 )/2014- सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं राजेश कुमार कौल कलेक्टर जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-

सार्वजनिक प्रयोजन

प.ह.नं.

ग्राम का नाम

तहसील

स.क.

जिला

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में,

7

6

4

5

3

1

2

4.382

नेपानगर

45

1

अमुल्लाखुर्द

बुरहानपुर

अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि सम्भावित है ।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर / उप मुख्य इंजीनियर कन्स्ट्रक्शन, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है । 18

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

[ भाग 1 क्रमांक-वाचक-कले.-2019-1663 - भू-अर्जन प्रकरण क्र.अ-82-2019-20

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) ) चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिर्वतन (गेज कन्वर्जन) हेतु ग्राम अमुल्लाखुर्द तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन को उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

प्रस्तावित अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिर्वतन (गेज कन्वर्जन ) हेतु ग्राम अमुल्लाखुर्द तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर के कार्य की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होकर धारा 40 अन्तर्गत अत्यावश्यक होने से धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है । इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

अनुसूची (1)

ग्राम अमुल्लाखुर्द तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

स.क

भूमि धारक का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा क.

कुल योग

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

कुल रकबा

सिंचित रकबा

असिंचित रकबा

6

7

2

3

4

8

9

11

10

ग्राम- अमुल्लाखुर्द

21/2 0 0.81 0.81

0.035 0.035

। सानूपिता औंकार

2

59/1 0

2.41 2.41

0.409

शामलाल पिता महाटींग

0.4090

59/2 0

0

2.00 2.00 0.00 0

3 बुटसिंग पिता बाथु

डिप्टी चीफ इंजीनियर, कन्स्ट्रक्शन, अकोला

59/3 0 0.81 0.81 0.00 0

0

4 रामसिंग जबरया

अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) 5

59/4 0 0.81

0

0

0.81 0.00

धुंधरीबाई बेवा सेकडिया, तारासिंग पिता सेकडिया, रामसिंग पिता सेकडिया , जामसिंग पिता सेकडिया, शेरसिंग पिता सेकडिया , सुमनबाई पिता सेकडिया, तेजलबाई पिता सेकडिया , रेजाबाई पिता सेकडिया

0

58

2.14

6 मध्यप्रदेश शासन

2.14 0 0.48 0.478

57

0

1.22 1.22 0 0.940 0.940

7 छगन पिता खुमसिंग

कलईबाई बेवा किसन गुलबी पुत्री किसन, गुलब्या पिता किसन, गुलाब पिता किसन, हरिराम पिता किसन, सोनकलीबाई पुत्री बाबुलाल, चुन्या पिता तुमला, रूखमणी पुत्री तुमला, सुमति बेवा सानु,

8

56

0 0.21 0.21 0.00 0.062 0.062

समोतीबाईबाई बेवा मुन्शी, भुरईबाई पुत्री मुन्शी, लीलाबाई पुत्री मुन्शी, सरजुबाई पुत्री मुन्शी, शामलाल पिता सानु, भैयालाल पिता सानु, रामकलीबाई पुत्री मोतीराम, सुनिता पुत्री मोतीराम, सुमित्रा पिता मोतीराम

9

55

0

0.050

0.05 0.05 0.00 0.050

कलईबाई बेवा किसन गुलबी पुत्री किसन, गुलब्या पिता किसन, गुलाब पिता किसन, हरिराम पिता किसन , सोनकलीबाई पुत्री बाबुलाल , चुन्या पिता तुमला, रूखमणी पुत्री तुमला, सुमति बेवा सानु, समोतीबाईबाई बेवा मुन्शी, भुरईबाई पुत्री मुन्शी, लीलाबाई पुत्री मुन्शी, सरजुबाई पुत्री मुन्शी, शामलाल पिता सानु, भैयालाल पिता सानु, रामकलीबाई पुत्री मोतीराम, सुनिता पुत्री मोतीराम , सुमित्रा पिता मोतीराम 19

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

भूमिका कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

स.क

भूमि धारक का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा क.

कुलयोग

रकबा

कुल रकबा

सिंचित असिंचित

रकबा

सिंचित असिंचित रकबा रकबा

6

2

3

4

7

5

8

9

10

11 10

0

0.10 0.10 0 0.059

54

0.059

कलईबाई बेवा किसन , गुलबी पुत्री किसन, गुलब्या पिता किसन , गुलाब पिता किसन , हरिराम पिता किसन, सोनकलीबाई पुत्री बाबुलाल, चुन्या पिता तुमला, रूखमणी पुत्री तुमला, सुमति बेवा सानु, समोतीबाईबाई बेवा मुन्शी, भुरईबाई पुत्री मुन्शी, लीलाबाई पुत्री मुन्शी, सरजुबाई पुत्री मुन्शी, शामलाल पिता सानु, भैयालाल पिता सानु, रामकलीबाई पुत्री मोतीराम, सुनिता पुत्री मोतीराम , सुमित्रा पिता मोतीराम

11

53

0

1.46 1.46 0 0.065 0.065

कलईबाई बेवा किसन गुलबी पुत्री किसन, गुलब्या पिताकिसन, गुलाब पिता किसन, हरिराम पिता किसन, सोनकलीबाई पुत्री बाबुलाल, चुन्या पिता तुमला, रूखमणी पुत्री तुमला, सुमति बेवा सानु, समोतीबाईबाई बेवा मुन्शी, भुरईबाई पुत्री मुन्शी, लीलाबाई पुत्री मुन्शी, सरजुबाई पुत्री मुन्शी, शामलाल पिता सानु, भैयालाल पिता सानु, रामकलीबाई पुत्री मोतीराम, सुनिता पुत्री मोतीराम , सुमित्रा पिता मोतीराम

12

0

52

2.63 2.63 0 1.127 1.127

कलईबाई बेवा किसन , गुलबी पुत्री किसन , गुलब्या पिता किसन, गुलाब पिता किसन, हरिराम पिता किसन, सोनकलीबाई पुत्री बाबुलाल, चुन्या पिता तुमला, रूखमणी पुत्री तुमला, सुमति बेवा सानु, समोतीबाईबाई येवा गुन्शी, गुरईबाई पुत्री मुन्शी, लीलाबाई पुत्री मुन्शी, सरजुबाई पुत्री मुन्शी, शामलाल पिता सानु, भैयालाल पिता सानु, रामकलीबाई पुत्री मोतीराम, सुनिता पुत्री मोतीराम, सुमित्रा पिता मोतीराम

0.93

0.049

27/2 0

0.93 0.00 0.049

13 भूरीबाई छगन

27/1 0 1.91 1.91 0.00 0.061 0.061

14 रमायबाई रमायबाई , लाडकीबाई फोतरिया

28 0 3.37 3.37 0.00 0.593 0.593

15 मोजीलाल पिता तुमला, लालाजी पिता तुमला

32

0 0.06 0.06 0.00 0.059 0.059

16 मोजीलाल पिता तुमला, लालाजी पिता तुमला

17

33 0 0.15

0.118

0.15 0.00 0.118

कलईबाई बेवा किसन गुलबी पुत्री किसन, गुलब्या पिता किसन, गुलाब पिता किसन , हरिराम पिता किसन, सोनकलीबाई पुत्री बाबुलाल, चुन्या पिता तुमला, रूखमणी पुत्री तुमला, सुमति बेवा सानु, समोतीबाईबाई बेवा मुन्शी, भुरईबाई पुत्री मुन्शी, लीलाबाई पुत्री मुन्शी, सरजुबाई पुत्री मुन्शी, शामलाल पिता सानु, भैयालाल पिता सानु, रामकलीबाई पुत्री मोतीराम, सुनिता पुत्री मोतीराम , सुमित्रा पिता मोतीराम

0

34

2.91

0.085

18 जानकीबाई तुमला व सोनाजी तुमला, मीराबाई पुत्री

2.91 0.00 0.085

35

0 2.61 2.61 0.00 0.191 0.191

19 सरस्वतीबाई पिता मुगल

योग -

4.382

महायोग -

4.382

नोट:- 1. अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृध्दि या कमी हो सकती है ।

2. कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो

जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नही

करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई

विल्लंगम सृजित नही करेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर / उप मुख्य इंजीनियर कन्स्ट्रक्शन , अकोला के कार्यालय में

किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

20

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्रमांक भू- अर्जन-19- प्रकरण क्र. 15-अ- 82-2019-20

रतलाम, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति--2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "हरसौरा तालाब योजना" तहसील सैलाना, जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम हरसौरा के कुल 23 खातेदारों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/ 2 ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है । अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

क्र

खसरा क्रमांक

कृषकगण का नाम व पिता का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

कुल

सिंचित असिंचित

परि सर्पा त्त का विवर ण

238में से

ओमप्रकाश पिता रामलाल शर्मा निवासी- हरसौरा ।

2

1.300

1.300

0.600

243में से

विन्जा पिता नाथु जाति भील निवासी- हरसौरा

3

0.600

244में से

बालू पिता दित्या जाति भील निवासी-- हरसौरा

4

0.500

0.500

245में से

रामा रायसिंह पिता थावरा जाति भील निवासी हरसौरा

5

0.400 0.400

247 में से

हरींग पिता रंगजी जाति भील निवासी- हरसौरा (अहस्तान्तरणीय भूमि)

6 सुखराम पिता नाथू जाति कुलम्बी निवासी सैलाना

236 230/1 7

0.400 0.400

0.900

0.200 0.700

0.400 0.400

582/1 में से

रामा पिता वेस्ता जाति भील निवासी हरसौरा 21

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

1.400

1.400

233 में से

8 नानीबाई पिता कालू जाति भील निवासी- हरसौरा

0.400

0.400

09

230/2 में से

मांगीलाल पिता नाथू नट नि. हथनारा

0,500

0.500

228

10 बिंजा पिता नाथू जाति भील निवासी- हरसौरा

0.150

0.150

225में से

11 टीबुडी पिता सवा जाति भील निवासी- हरसौरा (अहस्तान्तरणीय भूमि)

0.500 0.500

229

12 होमला पिता नाथा जाति भील निवासी- हरसौरा

0.050

0.050

13

242/2 में से

गोरधन पिता होमला जाति भील निवासी- हरसौरा

0.020

0.020

531 में से

14 जयदीपसिंह पिता भारतेन्द्रसिंह राजपुत, मंजुला पिता भारतेन्द्रसिंह, तुषा बैवा भारतेन्द्रसिंह निवासी- हरसौरा

0.100

0.100

579में से

15 सुरेन्द्रकुमार पिता विश्वनाथसिंह एवं रणजीतसिंह पिता बहादुरसिंह राजपुत निवासी हरसौरा

0.700

0.700

219में से

16 गोविन्द, कालू, बालू पिता धुलिया फुली बैवा धुलिया जाति भील निवासी- हरसौरा

0.080 0.080

226 में से

17 रतन पिता नारजी जाति भील निवासी- हरसौरा

0.030 0,030

224 में से

18 रामां पिता कानजी जाति भील निवासी- हरसौरा

0.300

0.300

253में से

19 धन्ना पिता धुलिया, बाबु, मीरा पिता ताराचन्द जाति भील निवासी- हरसौरा

0.100 0.100 20

505 में से

नाथूपिता होमला, केसरी, सजन पिता होमला, कैलाश पिता रकमा, गोबरी पिता वेस्ता जाति भील निवासी- हरसौरा 22

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2020

0.070

0.070

506 में से

21 कानजी पिता गलिया, वजेराम, रामा, जीवणा, दल्ला पिता भोती रादीबाई बैवा मोमी-भांगजी, मनजी, बालू पिता भीमा जाति भील निवासी हरसौरा

0.150

0.150

216में से

22 अम्बाराम पिता चेका, महेशचन्द्र, राजेश कुमार पिता भंवरलाल ना.बा. कैलाशीबाई चौधरी, सैलाना

0.050

0.050

215/10

23 बलवन्तराय पिता छगनलाल व रबि पिता बलवंतराय, सैलाना

9.100

7.150

1.950

23

योग-

रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

23

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-19-20- पत्र क्र. 429- भू- अर्जन- 19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

0.577 (1) सतना

(2) उंचेहरा इचौल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 7 सतना (म. प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 4 नवम्बर 2019

पत्र क्र. 1014 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)

(4) 2.250 (1) रीवा त्योंथर टेढ़ खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा

(म. प्र. ).

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब- माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2020

24

पत्र क्र. 1016- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) 2.500

अमिलकोनी

(2) त्योंथर

(1) रीवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1018 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब- माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

ग्राम

(हे. में)

(4) 3.150

(3) मलपार

(1) रीवा

त्योंथर (2)

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तिके अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1020 - भू-अर्जन- प्रका.- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मेमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल तहसील

जिला

(हे. में)

(3)

(4) 3.200 (2) त्योंथर अतरैला 11

(1) रीवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

25

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1022- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब -माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्वपूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.750

(3) नष्टगवां

(2) त्योंथर

(1) रीवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

(6) त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1024- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.750 (1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) गोपालपुरवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).

त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर /सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. (6)

पत्र क्र. 1026- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा

(4) 1.900 (2) त्योंथर

(3) राजापुर

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

26

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

[भाग 1 पत्र क्र. 1028- भू- अर्जन प्रकाशन- 2019-20 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) कोनी

(4) 5.000 (1) रीवा

(2) त्योंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्यनहर माइनर/सब- माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1030- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब - माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.750 (1) रीवा

(3) मझगवां

(2) त्योंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की नहर माइनर/सब- माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1032- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची केके खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता 27

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.300

(3) अंजोरा

त्योंथर (2)

(1) रीवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).

(6) त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर/सब - माईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1034- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.200 (2) त्योंथर

(1) रीवा

(3) पुरवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1036- प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनरका निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.250

(3) फरहदी

त्योंथर (2)

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1038- प्रकाशन- भू-अर्जन-2019-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा' अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया 28

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

2.000 रीवा त्योंथर बुदामा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में कियकिया जा सकता है .

पत्र क्र. 1040 - भू-अर्जन प्रकाशन- 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

4.000 (1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) बड़ागांव

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की नहर माइनर सब- माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1042- भू-अर्जन-प्रकाशन - 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.200 (2) त्योंथर

(3) परसादा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की नहर माइनर सब- माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

29

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1044- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.750

(3) टिकरी

(1) रीवा

(2) त्योंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).

(6) त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

पत्र क्र. 1046- भू-अर्जन -प्रकाशन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

(3) कैथा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.750 (1) रीवा

(2) त्योंथर

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).

(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की नहर माइनर /सबमाइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1048 - भू-अर्जन-प्रकाशन - 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

30

हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.500 (2) त्योंथर

(1) रीवा

(3) पड़री

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर , जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की नहर माइनर/सबमाइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1050- भू- अर्जन-प्रकाशन - 2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.350

(3) सोनवर्षा

(1) रीवा

(2) त्योंथर

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).

त्योंथर उद्घहन सिंचाई योजना की नहर माइनर /सबमाइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1052 - प्रका. - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत भाग 1 ]

31

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

3.000 (1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) डीह

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1054- प्रका.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.250 (1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) अतरसुई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर उद्वहन योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

रीवा, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

क्र. 1172- प्रशा . - भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

4.500 (1) रीवा

(2) जवा

(3) गड़ेहरा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5)

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

32

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2020

क्र. 1174-प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.500

(3) कोनी

(1) रीवा

(2) जवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1176 - प्रशा. - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील

ग्राम

जिला

(हे. में) (4)

(3)

मदरी

0.930 (1) रीवा

(2) जवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1178 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का विवरण ' ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.060 (2) जवा

(3) उपरवार

(1) रीवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

33

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

क्र. 1180- प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.560 (2) जवा

(1) रीव

(3) कल्याणपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 32- प्रशा.-भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

2.420 (2) जवा

(3) हरदहन

(1) रीवा

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु. (6)

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1184- प्रशा.- भू-अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गयेगये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.200 (2) जवा

(1) रीवा

(3) मोहनपुर

अनुसूची

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

34

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 685 - भू-अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बांध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम का नाम- खन्तरा

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 17.277 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(3)

(2)

(1)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(5) 1.

1004/2

0.021

महान बॉध के जल भण्डार हेतु.

2.

1303/1

0.017

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

3.

83

0.040

84

4.

0.002

5.

1048

0.183

6.

0.020

1049

7 .

177/4

0.110

8.

141/4

0.023

9.

1320/4

0.006

10.

1342/4

0.080

1343/4

11.

0.001

95

12.

0.157

13.

1358

0.001

1374

0.500

14.

15.

1004/1

0.021

177/6

16.

0.111

17.

141/6

0.023

1320/6

18.

0.005

1342/6

19.

0.080

1050/1

20.

0.025

56

21.

0.180

22.

974

0.330 35 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(1) (2) 23.

32

1308 24.

28

25.

984 26 .

27 .

1309/1 28.

12

45

29.

13

30.

29

31.

32.

25

30

33.

24

34.

35.

31

1304 36.

37.

170 38.

1366/2 39.

1369 40.

1372/2

42

41.

977 42.

1366/1 43.

172 44.

45.

1367/1 46.

1367/2 47.

1310/2 48.

85

49.

985

33

50.

177/2 51.

52.

141/2

1320/2 53.

1342/2 54.

55.

1343/2 56.

177/1 57.

141/1

1320/1 58.

59 .

1342/1

1343/1 60.

1341/1 61.

177/5 62.

141/5 63.

1320/5 64.

1342/5 65.

177/7 66.

141/7 67.

(4)

(3)

(5) 0.610

0.005

0.007

0.020

0.033

0.220

0.260

0.110

0.006

0.195

0.500

0.150

0.100

0.001

0.300

0.064

0.558

0.690

0.270

0.229

0.064

0.100

0.200

0.045

0.140

0.084

1.440

0.544

0.117

0.026

0.395

0.002

0.543

0.117

0.026

0.385

0.002

0.010

0.111

0.023

0.005

0.080

0.111

0.023 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

36

(2) (1)

1320/7 68.

1342/7 69.

110 70.

111 71.

72.

112

113 73.

1009 74.

1305/1 75.

76.

1310/1

177/3 77 .

141/3 78.

1320/3 79.

80 .

1342/3 81.

1343/3

1341/2 82.

87

83.

88 84.

171 85.

86.

34

47 87.

973 88.

89 .

86 90.

173

55 91.

975 92.

93.

144

1306/1 94.

1307/1 95.

96.

1379 97.

976

1054/3 98.

49 99.

100.

89 101.

1368

1359/1 102.

(5)

(4)

(3)

0.006

0.080

0.559

0.070

0.180

0.151

0.002

0.024

0.045

0.110

0.023

0.005

0.080

0.001

0.010

0.158

0.180

0.500

0.540

0.610

0.330

0.240

0.500

0.050

0.320

0.810

0.002

0.010

0.189

0.219

0.020

0.160

0.160

0.075

0.001

योग .. 17.277

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर , सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व- सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

37

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र. 687 - भू- अर्जन-2019 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बांध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला-सीधी

तहसील-मझौली

(ख)

(ग ) ग्राम का नाम- सेंधवा

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 12.423 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

780

0.600

1.

महान बॉध के जल भण्डार हेतु.

827

0.058

2.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

1.000

3.

781

0.040

4.

297

0.050

68

5.

0.250

6.

174

0.540

7.

796

0.400

8.

125

0.390

784

9.

10.

23

0.030

0.340

11.

822

0.030

12.

259

0.100

830/1

13.

1.330

27

14.

264

0.340

15.

0.710

16.

269

0.570

17.

831

25

0.245

18.

0.770

287

19.

143

0.230

20.

0.020

21.

261

1.140

168

22.

0.473

310

23.

38

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

(4)

(1)

(2)

(3)

(5) 24.

311

1.247

283

0.360

25.

26.

750

0.390

27.

326/1

0.380

326/2

0.390

28.

योग . 12.423

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्व- सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 689 - भू- अर्जन-2019 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बांध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम का नाम-करमाई

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.831 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

0.010

1.

674/2

महान बाँध के जल भण्डार हेतु. 696/2

0.630

2.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ).

771

0.100

3.

772

0.070

4.

5.

721/3

0.005

0.620

696/1

6.

754

7.

0.293 39

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4)

(5) (1)

0.045

8.

702

751

0.022

9.

0.010

10.

721/1

0.004

11.

748

0.007

12.

721/2

0.005

721/6

13.

0.005

721/5

14.

0.005

721/4

15.

1.831

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है.

( 3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5) यह सूचना सर्व- सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र.क्र. 691 - भू- अर्जन -2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

(ग) ग्राम का नाम-विजयपुर

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.399 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

स. क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(3)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(5)

(1)

(2)

0.090

1.

196/1

0.156

2.

197/1/1

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

0.040

3.

197/4/1

0.028

4.

197/5/1

5.

197/5/3 40

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

(4)

(3)

(5) (1)

(2)

197/6/1

0.024

6.

0.021

7.

197/8/1

0.026

198/1/1

8.

0.014

9.

198/2/1

योग .. 0.399

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , गोपदबनास में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर , सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्व- सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. 9670 - भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाडा के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्र. बी-4-14-2018-14- 2, भोपाल दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के द्वारा रु. 13444.34 लाख की स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अन्तर्गत " उद्यानिकी महाविद्यालय के कॉरीडोर निर्माण बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

41 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

मोहखेड़ ग्राम- सालीमेटा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौसर, जिला- छिन्दवाड़ा.

रकबा-0.220 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

प.ह.नं. -47 ब.न.- 555 रा.नि.मं.- इकलबिहरी.

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाडा के कॉरीडोर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

42

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

कार्यालय , कलेक्टर, ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

प्र. क्र. 33 - अ - 82-18-19- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवव्यहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

रकबा

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नं.

(हे. में. )

(5)

(6)

(4)

(1) (2)

भितरवार

250/1/मिन-2

ग्वालियर

(3) जतर्थी

0.040 कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च- स्तरीय संभाग क्र. 02 डबरा , जिला ग्वालियर.

हरसी उच्च स्तरीय नहर की 01 एल/एम 04 सब- माईनर निर्माण हेतु ग्राम जतर्थी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर की भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग चौधरी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

43

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. D -8076-दो -2-53-2019 .- श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. मिश्रा , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-8078-दो- 2-16-2011 .- श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (I & L) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्र. B-6125-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री अशोक कुमार तिवारी , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ6-1-2018- नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री तिवारी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश,

अर्द्धवेतन अवकाश

162 138 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 162 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 30 X 138 क्र. D- 8112-दो-2-68-2018.- श्री अनिल पवार, डिप्टी रजिस्ट्रार (M/J - II) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल पवार, डिप्टी रजिस्ट्रार (M/ J - II) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल पवार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M/J - II) , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-8114-दो- 2-127-2017.-श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (I. L. R. & Exam ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. A- 3546-दो- 2-5-2018 .- श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2020

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्र. D - 7999- दो- 2-52-2016.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-8001-दो- 2-46-2017.- श्री वीरेन्द्र एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

[ भाग 1 अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. D -8153-दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर, को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/ ( ए) 19/03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D-8157-दो- 2-41-2013 .- श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 9 से 14 जून 2019 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3/ ( ए) 19/03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666 - इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अजय पवार, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-01-03.01.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-01-03.01.Ordinary.